5390GI (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और राजमागग मतं्रालय ऄजधसचूना नइ ददल्ली, 23 जसतम् बर, 2021 सा.का.जन. 652(ऄ).—कें द्रीय मोटर यान जनयम, 1989, का और संिोधन करने के जलए प्रारुप जनयम, मोटर यान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की ईप-धारा (1) द्वारा ऄपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II खंड 3, ईपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क पररवहन और राजमागग मंत्रालय की ऄजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 278(ऄ), तारीख 8 ऄप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे, जजसमें ऐसे सभी व्यजियों से, जजनकी ईससे प्रभाजवत होने की संभावना थी, ईस तारीख से तीस ददन की ऄवजध समाजि से पूवग, जजसमें ईि ऄजधसूचना में ऄंतर्ववष्ट राजपत्र की प्रजतयां, अक्षेपों या सुझावों को अमंजत्रत करने के जलए जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थीं;
और ईि ऄजधसूचना की प्रजतया,ं 8 ऄप्रैल, 2021 को जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थीं;
और ईक् त प्राूपप जनयमों के संबंध में अपजत तयां एवं सुझाव पर कें द्रीय सरकार द्वारा जवचार दकया गया है;
ऄत: ऄब, कें द्रीय सरकार, मोटर यान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, कें द्रीय मोटर यान जनयम, 1989, का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, ऄथागत्:-
1. सजंक्षप् त नाम और प्रारंभ - (1) आन जनयमों का संजक्षि नाम केन्द्द्रीय मोटर यान (आक्कीसवां संिोधन) जनयम, 2021 ह।ै
(2) ये जनयम 25 जसतंबर 2021 से प्रवृत त होंगे। स.ं 536] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतवार, जसतम् बर 23, 2021/अज वन 1, 1943 No. 536] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229935 CG-DL-E-24092021-229935 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. कें द्रीय मोटर यान जनयम, 1989 (जजसे आसमें आसके प चात् ईि जनयम कहा गया ह)ै, जनयम 63 में,ईप-जनयम (5) के प चात् जनम्नजलजखत ईप-जनयम ऄतं:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथागत् :- “(6) आस जनयम में ऄंतर्ववष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, ऄजधजनयम की धारा 56 के प्रयोजनों के जलए स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की मान्द्यता, जवजनयमन और जनयंत्रण, आन जनयमों के ऄध्याय 11 के ऄनुसार होगा।”।
3. ईि जनयमों मेंऄध्याय 10 के प चात्, जनम्नजलजखत ऄध्याय को ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथागत्: - “ऄध्याय11 स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन की मान्द्यता, जवजनयमन और जनयतं्रण
173. लाग ूहोना- आस ऄध्याय के ईपबंध स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिनों की मान्द्यता, जवजनयमन और जनयंत्रण, स्ट्वचाजलत ईपकरणों के माध्यम से वाहनों के दफटनेस परीक्षण की प्रदिया और स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिनों द्वारा दफटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रदिया के जलए लागू होंगे।
174. पररभाषाएं - आस ऄध्याय में, जब तक दक संदभग से ऄन्द्यथा ऄपेजक्षत न हो, -
(i) "ऄजधजनयम" से मोटर यान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 59) ऄजभप्रेत ह।ै
(ii) "स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन" से राज्य सरकार द्वारा ऄजधकृत कोइ भी स्ट्वचाजलत परीक्षण सुजवधा ऄजभप्रेत ह,ै जहां आन जनयमों के ऄनुसार दफटनेस परीक्षण दकया जा सकता ह।ै
(iii) "दफटनेस प्रमाण पत्र" से ऄजधजनयम की धारा 56 (1) में जवजनर्ददष्ट दकसी जनधागररत प्राजधकारी या पररवहन यान के जलए प्रूपप 38 में और गैर-पररवहन यान के जलए प्रूपप 25 में जारी दकया गया प्रमाण पत्र ऄजभप्रेत है,जैसा भी मामला हो, आस प्रभाव के जलए दक ऄजधजनयम और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों की सभी ऄपेक्षाओं के साथ वाहन कुछ समय के जलए ऄनुपालन करता है;
(iv) "रजजस्ट्रीकरण प्राजधकरण" से राज्य सरकार द्वारा नामजनदजेित पररवहन अयुि के पद से ऄन्द्यून कोइ भी ऄजधकारी ऄजभप्रेत ह,ै और स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिनों के रजजस्ट्रीकरण के जलए आस ऄध्याय के ऄधीन प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के जलए सिि बनाता ह;ै
(v) जनयम 183 के प्रयोजन के जलए "ऄपीलीय प्राजधकारी" से राज्य सरकार द्वारा नामजनदजेित क्षेत्रीय पररवहन ऄजधकारी के पद से ऄन्द्यून कोइ ऄजधकारी ऄजभप्रेत है, जजसके समक्ष एक स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन द्वारा ददए गए वाहन के परीक्षा पररणाम के जवरुद्ध ऄपील की जा सकती है;
(vi) "प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा ददया गया प्रमाणपत्र ऄजभप्रेत ह ै जो अवेदक को एक स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की स्ट्थापना या जनमागण या स्ट्थापना िुूप करने की ऄनुमजत दतेा है;
(vii) "रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से रजजस्ट्रीकरण प्राजधकरण द्वारा ददया गया प्रमाण पत्र ऄजभप्रेत ह ैजो दकसी भी स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन को संचालन िुूप करने की ऄनुमजत दतेा ह;ै
(viii) "स्ट्वामी" से दकसी व्यजि या कंपनी या संघ या व्यजियों के जनकाय या जविेष प्रयोजन वाहन या राज्य सरकार सजहत एक व्यजि ऄजभप्रेत ह,ै जो एक स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन का रजजस्ट्रीकृत माजलक है;
(ix) एक जवत्तीय वषग के जलए "जनवल मूल्य" से कुल संपजत्त और कुल देनदाररयों के बीच का ऄंतर ऄजभप्रेत है;
(x) "ऑपरेटर" से दकसी व्यजि या कंपनी या संघ या व्यजियों के जनकाय या जविेष प्रयोजन वाहन या राज्य सरकार सजहत एक व्यजि ऄजभप्रेत ह,ै जजसे राज्य सरकार के रजजस्ट्रीकरण प्राजधकरण द्वारा स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के मामलों और संचालन के प्रबंधन की जजम्मेदारी लेने के जलए ऄजधकृत दकया गया ह ैजैसे कमगचाररयों को काम पर रखना, वाहनों का दफटनेस परीक्षण करना, पूरे संचालन की ऄखंडता सुजनजित करना, दफटनेस प्रमाण पत्र जारी करना और नवीनीकरण करना और आस ऄध्याय के ईपबंधों के ऄनुसार ऑजडट और मूल्यांकन के संचालन की सुजवधा प्रदान करना ह ै;
(xi) "एंड ऑफ लाआफ" से कोइ भी ऐसा वाहन ऄजभप्रेत ह,ै - [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (क) जो ऄब वैध ूपप से रजजस्ट्रीकृत नहीं है; या (ख) जजसका रजजस्ट्रीकरण ऄजधजनयम के ऄध्याय 4 के ऄधीन रद्द कर ददया गया है; या (ग) जजसे आस ऄध्याय के ईपबंधों के ऄधीन जनर्ददष्ट परीक्षण या पुन: परीक्षण के बाद ऄयोग्य घोजषत दकया गया है; या (घ) जो अग, क्षजत, प्राकृजतक अपदा, दगंों या दघुगटनाओं से ईतपन्न होने वाली दकसी भी पररजस्ट्थजत के कारण वैध रजजस्ट्रीकृत माजलक द्वारा ऄपजिष्ट वाहन के ूपप में स्ट्वयं घोजषत ह।ै
(2) ईन िब्दों और पदों के,जो आसमें प्रयुि हैं,और पररभाजषत नहीं हैं दकन्द्तु ऄजधजनयम में पररभाजषत हैं,वही ऄथग होंगे जो ईस ऄजधजनयम में हैं ।
175. परीक्षण स्ट्टेिन के जलए रजजस्ट्रीकरणप्रदिया - (1) एक स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन का कोइ भी ऑपरेटर प्रूपप 62 में रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा ईसे प्रदान दकए गए दकसी भी वाहन का दफटनेस प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकृत नहीं करेगा या रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के जबना कोइ भी संचालन िुूप नहीं करेगा।
(2) एक नए स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के मामले में, रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के जलए अवेदन ऐसे स्ट्टेिन के जनमागण या स्ट्थापना के जलए एक प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के ऄनुदान से पहले दकया जाएगा और ईसके बाद, स्ट्वचाजलत की स्ट्थापना या जनमागण या स्ट्थापना पर परीक्षण स्ट्टेिन और आसके सफल पूवग-कमीिननग ऑजडट और मूल्यांकन के जलए, अवेदक संचालन िुूप करने के जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के जलए एक अवेदन प्रस्ट्तुत कर सकता ह।ै
(3) ईपजनयम (2) के ऄधीन प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के ऄनुदान के जलए अवेदन माजलक या ऑपरेटर द्वारा रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी को प्रूपप 63 में दकया जाएगा और जनयम 188 में जनर्ददष्ट िुल्क के साथ होगा।
(4) (i) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी, प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के ऄनुदान के जलए एक अवेदन पर जवचार करते समय, यह सुजनजित करेगा दक अवेदक जनयम 176 में जनर्ददष्ट सभी ऄपेक्षाओं को पूरा करता ह।ै
(ii) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी आस जनयम के ऄधीन एक अवेदन पर जवचार करते समय आस तथ्य को ध्यान में रखेगा दक स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की स्ट्थापना से ऐस ेस्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए वाहनों की संखया और जनकटता दोनों के संबंध में क्षेत्र में परीक्षण सुजवधाओं की ईपलब्धता में सुधार होगा।
(5) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी, ईप-जनयम (3) के ऄधीन अवेदन प्राि होने पर, और खुद को संतुष्ट करने के बाद दक अवेदक ने ईप-जनयम
(4) की ऄपेक्षाओं का ऄनुपालन दकया है, ऐसे अवेदन की प्राजि की तारीख से तीस ददनके भीतर प्रूपप 61 में प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता ह।ै परंतु प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के जलए दकसी भी अवेदन को रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा तब तक ऄस्ट्वीकार नहीं दकया जाएगा जब तक दक अवेदक को सुनवाइ का ऄवसर नहीं ददया जाता ह ैऔर आस तरह के आनकार के कारण रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा जलजखत ूपप में नहीं ददए जाते हैं।
(6) अवेदक, स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की स्ट्थापना पर, परीक्षण और ऄंिांकन प्रयोगिालाओं के जलए राष्ट्रीय प्रतयायन बोडग - मान्द्यता प्राि ऄजभकरण या कें द्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत दकसी ऄन्द्य ऄजभकरण को पूवग-कमीिन ऑजडट करने और स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के मूल्यांकन के जलए जनयुि करेगा।
(7) रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के ऄनुदान या नवीनीकरण के जलए अवेदन प्रूपप 64 में रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी को दकया जाएगा और आसके साथ होगा, - (क) जनयम 188 में जनर्ददष्ट िुल्क;
(ख) जनयम 188 में जनर्ददष्ट सुरक्षा जमा या बैंक गारंटी;
(ग) ईप-जनयम (2) में जनर्ददष्ट प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो;
(घ) प्रूपप 66 में सफल प्री-कमीिननग ऑजडट और जनधागरण ररपोटग।
(8) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी, रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के ऄनुदान या नवीनीकरण के जलए एक अवेदन पर जवचार करते समय यह सुजनजित करेगा दक अवेदक जनयम 176 से 179 में प्रदान की गइ सभी ऄपेक्षाओं को पूरा करता है। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(9) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी, ईप-जनयम (7) के ऄधीन अवेदन प्राि होने पर, और खुद को संतुष्ट करने के पिात दक अवेदक ने ईप- जनयम (8) की ऄपेक्षाओं का ऄनुपालन दकया है,अवेदन प्राि होने की तारीख से साठ ददनों के भीतर प्रूपप 62 में रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान या नवीनीकृत कर सकता ह।ै परंतु रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के जलए दकसी भी अवेदन को रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा तब तक ऄस्ट्वीकार नहीं दकया जाएगा जब तक दक अवेदक को सुनवाइ का ऄवसर नहीं ददया जाता है और रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी द्वारा आस तरह से आनकार करने के कारण जलजखत ूपप में नहीं ददए जाते हैं।
(10) प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के जलए अवेदन के संबंध में दकए गए सभी ऄवलोकन, अपजत्तयां या कारण जजसके कारण प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऄस्ट्वीकार कर ददया गया है, ईप-जनयम (5) और (9) के ऄधीन कोइ अदिे पाररत करने के तीन कायग ददवसों के भीतर आलेक्रॉजनक पोटगल पर सम्यक ूपप से ऄपलोड दकया जाएगा ।
176. पात्रता.-(1) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र का, यथाजस्ट्थजत, स्ट्वामी या प्रचालक राज्य सरकार या दकसी कम्पनी या संगम या व्यजि या व्यजियों के जनकाय या जविेष प्रयोजन यान,या तो प्रतयक्ष ूपप से या पजब्लक-प्राआवेट भागीदारी के माध्यम से, होगी । परन्द्तु कोइ यान जवजनमागता या सवेा केन्द्द्र या मोटर गाड़ी डीलर या यान के सुधार या जवजनमागण या यान के जविय या मोटर गाड़ी के पूजों से संबंजधत कोइ व्यजि दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र का प्रतयक्ष ूपप से स्ट्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा :
परन्द्तु यह और दक जहां कोइ यान जवजनमागता या सेवा केन्द्द्र या मोटर गाड़ी डीलर या यान के सुधार या जवजनमागण या यान के जविय या मोटर गाड़ी के पूजों से संबंजधत कोइ व्यजि दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र का स्ट्वामी या प्रचालक बनने का अिय रखता है तो वह कोइ समनुषंगी या संयुि ईद्यम या कोइ जविेष प्रयोजन यान बनाकर ऐसा कर सकेगा ।
(2) ईप-जनयम (1) में ऄन्द्तर्ववष्ट दकसी बात के होते हुए भी, दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र का स्ट्वामी ऐसे स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र का प्रचालक भी हो सकेगा ।
(3) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र के स्ट्वामी या प्रचालक के पास जनम्नजलजखत होगा,-
(i) जनगमन प्रमाणपत्र या दकुान ऄजधजनयम रजजस्ट्रीकरण या ईद्यम अधार ;
(ii) जवजधमान्द्य माल और सेवा कर प्रमाणपत्र ; और
(iii) जवजधमान्द्य स्ट्थायी खाता संखयांक ।
(4) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र के स्ट्वामी या प्रचालक के पास जपछले जवत्तीय वषग के दौरान न्द्यूनतम तीन करोड़ रुपए की िुद्ध माजलयत होगी और ऄंजतम दो जवत्तीय वषों में कर के पिात् जनजित लाभ होना चाजहए ।
(5) जहां स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्ररखा जाना ह ैवे पररसर या तो स्ट्वामी के स्ट्वाजमतव में हों या कम से कम दस वषग की ऄवजध के जलए पटे्ट या भाडे़ पर जलए गए हों।
177. जहतों का टकराव– (1) कायग के संचालन के दौरान ऐसे जहतों का कोइ टकराव नहीं होगा जो दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र के स्ट्वामी या प्रचालक के जवत्तीय या वृजतक जहतों और आस ऄध्याय के ऄधीन ईनकी बाध्यताओं के कारण ईद्भूत हुए हैं या हुए समझे गए हैं । स्ट्पष्टीकरण – आस जनयम के प्रयोजनों के जलए, जवत्तीय या वृजत्तक जहत से कोइ वैयजिक, जवत्तीय या ऄन्द्य प्रजतफल जजसके दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र के स्ट्वामी या प्रचालक के वृजत्तक व्यवहार पर ऄसर डालने या समझौते की संभावना ह।ै
(2) स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र केवल परीक्षण सुजवधा के ूपप में कायग करेगा और यानों के सुधार या जवजनमागण या यानों के जविय या मोटर गाड़ी के पूजों से संबंजधत कोइ सेवा ईपलब्ध नहीं करेगा ।
(3) स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र के परीक्षण पदधारी,यान के वगग और प्रकार से संबंजधत परीक्षण पररणाम की बाबत जानकारी को ऄजतगोपनीय बनाए रखेंगे ।
(4) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र का प्रचालक हर समय एक पारदिी और पक्षपातरजहत रीजत में कृतय करेगा और प्ररुप 64 में यथा- जवजनर्ददष्ट ईप-जनयम (1), ईप-जनयम (2) और ईप-जनयम (3) के ईपबंधों से संबंजधत एक वचनबन्द्ध हस्ट्ताक्षर करेगा ।
178. ऄवसंरचना ऄपके्षा–(1) परीक्षण के प्रयोजनों के जलए प्रयोग की जानी वाली कोइ सुजवधा, दोपजहया यानों या जतपजहया यानों के जलए न्द्यूनतम प्रजत पथ क्षेत्र 500 वगगमीटर और हल्के या मध्यम या भारी मोटरयानों के जलए एक हजार पांच सौ वगग मीटर होगा [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 जजसके ऄन्द्तगगत प्रिासजनक ब्लाक के जलए ऄनुूपप स्ट्थान, जजसमें स्ट्वागत या जानकारी केन्द्द्र, प्रजतक्षा केन्द्द्र, सूचना प्रौद्योजगकी सवगर और कायगिाला, िौचालय, अदद हों, भी हैं ।
(2) स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र में परीक्षण पथ पररभाजषत करने हेतु जनम्नजलजखत सारणी के ऄनुसार न्द्यूनतम लम्बाइ-चौड़ाइ होगी, ऄथागत् :- [सारणी क] िम स.ं दकसी परीक्षण पथ की न्द्यनूतम लम्बाइ-चौड़ाइ (मीटर में) दोपजहया जतपजहया और हल्के मोटर यान मध्यम और भारी मोटर यान
(1) (2) (3) (4) (5) 1 लम्बाइ 15 32 32 2 चौड़ाइ 5 7 7 3 प्रवेि पर घुमाने के जलए न्द्यूनतम लम्बाइ 3 10 18 4 जनकासी पर घुमाने के जलए न्द्यूनतम लम्बाइ 3 10 18
(3) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र मानक संचालन प्रदिया पजब्लक के साथ-साथ कमगचाररवृंद्ध के जलए प्रतीक्षा क्षेत्र में ईपदर्वित की जाएगी ।
(4) ईपयोजगताओं जैसे रांसफामगर, जनम्न दबाव या ईच्च दबाव पैनल सुरक्षा सजहत या सुरक्षा युजियां, वायु कम्पेसर, जनर्ववरोध जवद्युत स्रोत, जल कूलर, ऄजि सुरक्षा और पयागि क्षमता वाला ऄजििमन संयंत्र और परीक्षण पथ क्षेत्र में पयागि संवातन और धुंअ जनकासी संयंत्र ईपलब्ध कराने के जलए पयागि स्ट्थान होगा ।
(5) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र में परीक् ाण के जलए लाए गए यानों की पा्कग और जनबागध अवागमन के जलए पयागप् त स्ट् थान होगा और अव यक साआबर सुरक्षा प्रमाणन, सूचना प्रौद्योजगकी संयंत्र के जलए वाहन डाटा बेस को, यथालागू, सुरजक्षत पहुचं हतेु ईपलब् ध कराया जाएगा ।
(6) परीक्षण ईपस् कर और सूचना प्रौद्योजगकी ऄवसंरचना जनयम, 190 के ऄनुसार होगी ।
179. जनिजक् त ऄपके्षा :(1) न्द् यूनतम जनिजक् त ऄपेक्षा जनम् नजलजखत सारणी के ऄनुसार होगी, ऄथागत्:- [सारणी–ख] िम स.ं पदनाम न्द् यनूतम जनिजक् त ऄपके्षा न्द् यनूतम ऄहगता
(1) (2) (3) (4)
1. मुख य प्रधान/प्रबंधक 1 मोटरगाड़ी या यांजत्रकी या जवद्यतु या आलेक्रॉजनकी आंजीजनयरी में स्ट् नातक के साथ कम से कम दस वषग का वृजत तक ऄनुभव हो जजसमें कम से कम पांच वषग का यान जनरीक्षण, जवजनमागण या सुधार का ऄनुभव है और ऄजधजनयम और तदधीन बनाए गए जनयमों के बारे में सम्पूणग ज्ञान, जविेष रुप से मोटरयानों के रजजस्ट् रीकरण और मोटरयानों के सजन्द् नमागण, ईपस्ट् कर तथा ऄनुरक्षण से संबंजधत ऄध् यायों के बारे में, होगा ।
2. सूचना प्रौद्योजगकी प्रभारी/संयंत्र जव लेषक 1(2 पथों तक) 2 (4 पथों तक) मास्ट् टर ऑफ कंप् यूटर एप् लीकेिन या आंजीजनयरी स्ट् नातक या कंप् यूटर जवज्ञान में प्रौद्योजगकी स्ट् नातक या सूचना प्रौद्योजगकी या आलैक् राजनकी और संचार आंजीजनयरी स्ट् नातक के साथ दकसी मान्द् यता प्राप् त संगठन या संस्ट् थान से हाडगवेयर, साफ्टवेयर और नेटव्कग में कम से कम तीन वषग का ऄनुभव । 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
3. डाटा एंरी अप्रेटर 2 कंप् यूटर एप् लीकेिन में जडप् लोमा या दकसी जवषय के साथ स्ट् नातक के साथ कंप् यूटर का बुजनयादी ज्ञान ।
4. चालक (हल् का यान ) 2 प्रजत पथ प्रजत पारी चालन ऄनुज्ञजप् त के साथ (हल् के मोटर यान या भारी मोटर यान) कम से कम पांच वषग का चालन ऄनुभव ।
5. पथ प्रभारी/ऄधीक्षक 1 प्रजत पथ प्रजत पारी औद्योजगक प्रजिक्षण संस्ट् थान से मोटर यांजत्रकी में जडप् लोमा या यांजत्रकी या मोटरगाड़ी या जवद्युत में जडप् लोमा के साथ दकसी मान्द् यता प्राप् त संगठन या संस्ट् थान से मोटरगाड़ी सुधार और ऄनुरक्षण का न्द् यूनतम तीन वषग का ऄनुभव ।
6. पथ प्रचालक 2 प्रजत पथ प्रजत पारी औद्योजगक प्रजिक्षण संस्ट् थान से मोटर यांजत्रकी या जवद्युत या कंप् यूटर में जडप् लोमा के साथ दकसी मान्द् यता प्राप् त संगठन या संस्ट् थान स े मोटरगाड़ी सुधार और ऄनुरक्षण का न्द् यूनतम दो वषग का ऄनुभव ।
7. ऄनुरक्षण तकनीजियन 1 प्रजत पथ प्रजत पारी वातानुकूलन और प्रिीतन में औद्योजगक प्रजिक्षण संस्ट् थान से जडप् लोमा या औद्योजगक प्रजिक्षण संस्ट् थान से जवद्युतकार जडप् लोमा या यांजत्रकी या जवद्युत में जडप् लोमा के साथ दकसी मान्द् यताप्राप् त संगठन या संस्ट् थान से जवद्युत ऄनुरक्षण का न्द् यूनतम दो वषग का ऄनुभव ।
2. स्ट्वचाजलत परीक्षण केन्द्द्र, तत समय प्रवृत त सभी जवजधयों, जजसके ऄंतगगत यथालागू श्रमजवजधयां भी हैं, की ऄनुपालना सुजनज चत करेगा ।
180. रजजस्ट्रीकरण की वैधता और नवीकरण - (1) प्रारजम्भक रजजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन को तैयार करने या संजनमागण या स्ट्थापना की ऄवजध के जलए वैध होगा, जो राज्य सरकार तथा स्ट्वामी या प्रचालक के बीच पारस्ट्पररक सहमजत से होगा तथा प्रारजम्भक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में जवजनर्ददष्ट दकया जाएगा ।
(2) रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से दस वषग की ऄवजध के जलए वैध होगा तथा आसका पिातवती नवीकरण, यथाजस्ट्थजत, नवीकरण की तारीख से पांच वषग के जलए वैध होगा ।
(3) प्रारजम्भक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथा रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हस्ट्तांतरणीय नहीं होगा ।
(4) जहां प्रारजम्भक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो या नष्ट हो जाता ह,ै तो ऐसे प्रमाणपत्र का धारक रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी को तथ्यों की सूचना दगेा जजसन ेप्रमाणपत्र ऄनुदत्त या नवीकृत दकया ह ैऔर ईसके कारण दर्वित करते हुए प्ररुप 65 में ईपजनयम (5) के ऄधीन ऄनुप्रजत प्रमाणपत्र के जलए अवेदन करेगा ।
(5) ऄनुप्रजत प्रारजम्भक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने के जलए अवेदन जनयम 188 में यथाजवजनर्ददष्ट समुजचत फीस के साथ प्ररुप 65 में दकया जाएगा ।
(6) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी, यथाजस्ट्थजत, प्ररुप 61 या प्ररुप 62 में ऄनुप्रजत प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जजसके उपरी दाएं कोन े पर "ऄनुप्रजत" िब्द स्ट्पष्ट ूपप से जलखा होगा ।
(7) ऄनुप्रजत प्रमाणपत्र रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी को तुरन्द्त ऄभ्यर्वपत कर ददया जाएगा यदद दकसी भजवष्यवती तारीख को मूल प्रमाणपत्र ढंूढ जलया जाता ह ैया पाया जाता ह ै।
181. परीक्षण प्रदिया और कायगजवजध -
(1) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन पर दफटनेस परीक्षण के जलए जमलने हतेु बुककग केन्द्द्रीय मोटर यान (आक्कीसवां संिोधन) जनयम, 2021 की ऄजधसूचना की तारीख से छह मास के भीतर केजन्द्द्रय सरकार द्वारा स्ट्थाजपत आलैक्राजनक पोटगल के माध्यम से आलैक्राजनक ढंग से या केन्द्द्रीय सरपकार द्वारा ऄजभकजथत दकसी ऄन्द्य रीजत में जनयम 81 में यथाजवजनर्ददष्ट फीस जमा करके की जाएगी । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
(2) जब तक ईपजनयम (1) में जनर्ददष्ट आलैक्राजनक पोटगल जवकजसत नहीं हो जाता, दफटनेस परीक्षणों के जलए बुककग या तो हस्ट्तचाजलत ढंग से या राज्य ऄथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के आलैक्राजनक पोटगल के माध्यम से की जाएंगी ।
(3) दकसी स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन में दफटनेस परीक्षण हतेु स्ट्लाट बुक करते समय जनम्नजलजखत दस्ट्तावेज और जानकारी ऄपलोड की जाएगी -
(i) प्ररुप 25 के साथ यान का रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो
(ii) वैध बीमा प्रमाण पत्र
(iii) ऄंजतम वैध ऄनुज्ञजि, जहां कहीं लागू हो
(iv) रजजस्ट्रीकृत स्ट्वामी या प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताग की मोबाआल संखया और इमेल अइडी
(4) यान से संबंजधत ऄन्द्य जववरण, जो केवल जनम्नजलजखत तक ही सीजमत नहीं है, वाहन डेटाबेस से स्ट्वचाजलत ूपप से प्राि दकया जाएगा, ऄथागत् -
(i) चेजसस संखया;
(ii) आंजन संखया;
(iii) ईंधन ;
(iv) यान का वगग ;
(v) यान का प्रवगग ;
(vi) मेक और मॉडल ;
(vii) सकल यान भार (जीवीडब् ल् यू) ;
(viii) जवजनमागण का महीना और वषग ;
(ix) स्ट्पीड गवनगर िम संखया, जहां कहीं लागू हो ।
(5) जनदिे मानकों के साथ संचाजलत दकए जाने वाले परीक्षणों की सूची, समय-समय पर यथाऄनुयोज्य जनयम 189 के ऄनुसार होगी ।
(6) डाटा सृजन, प्रदियागत करने तथा भंडारण को ऐसी रीजत में दकया जाएगा जजससे यह सुजनजित दकया जा सके दक:
(i) डाटाबेस का भंडारण डाटा का ऄन्द्य प्लेटफामो के साथ असान जवजनमय और जवश्लेषण में समथग बनाने के जलए डाटा प्रबन्द्धन साफ्टवेयर प्लेटफामग में दकया ।
(ii) सभी स्ट्वचाजलत परीक्षण पररणामों को स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन में लगाए गए केन्द्द्रीय सवगर में स्ट्वचाजलत ढंग से पारेजषत कर ददया जाएगा तथा जवजुऄल चैक डाटा, जजसके ऄन्द्तगगत फोटोग्राफ भी हैं, को भी ईसी सवगर पर ऄन्द्तररत कर ददया जाएगा ।
(iii) ईत्तीणग या ऄनुतीणग होने के जलए दफटनेस मानदडं स्ट्वचाजलत होंगे तथा जनयम 189 के ऄनुसार होंगे ।
(iv) (क) दकसी परीक्षण पथ में परीक्षण स्ट्टेिन का प्रदिगक दकसी परीक्षण पररणाम को दर्वित नहीं करेगा । (ख) परीक्षण पथ में सभी परीक्षण पररणामों को एनदिप्टेड परीक्षण डाटा से जछपाया जाएगा । (ग) परीक्षण ररपोटग स्ट्वतः ही सृजजत होगी तथा सभी परीक्षणों के पूणग होने के तुरन्द्त पिात् सुसंगत ब्यौरों के साथ जडजजटल ूपप से हस्ट्ताक्षररत की जाएगी ।
(v) सृजजत परीक्षण डाटा और ररपोटग सुरजक्षत और रजक्षत प्रसुजवधा में रखी जाएगी तथा आलैक्राजनक पोटगल पर ऄपलोड की जाएगी । 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(vi) यान तथा ईसकी चेजसस और आंजन संखया का छायाजचत्र वैजिक जस्ट्थजत प्रणाली समथग कैमरा से जलया जाएगा तथा रजक्षत प्रसजुवधा में रखा जाएगा और परीक्षण डाटा तथा ररपोटग के साथ आलैक्राजनक पोटगल पर ऄपलोड दकया जाएगा ।
(7) यथाजस्ट्थजत, प्ररुप 25 या प्ररुप 38 में दफटनेस का प्रमाणपत्र, यदद ऄनुदत्त दकया गया हो, और आस प्रकार सृजजत परीक्षण ररपोटग भौजतक तथा आलैक्राजनक ढंग से रजजस्ट्रीकृत स्ट्वामी या प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरी को भेजी जाएगी तथा परीक्षण ररपोटग में जनम्नजलजखत सजम्मजलत होगा, ऄथागत् :-
(i) स्ट्टेिन का नाम और रजजस्ट्रीकरण संखया ;
(ii) परीक्षण की तारीख और समय ;
(iii) यान के ब्यौरे - रजजस्ट्रीकरण संखया, प्रकार, मेक और मॉडल ;
(iv) दृय जांच के ब्यौरे ;
(v) कायागतमक परीक्षणों के मापे गए और ऄनुज्ञेय मूल्य ;
(vi) ईस स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के प्रतयेक ईपस्ट्कर के ऄंििोधन की तारीख, जजस पर परीक्षण दकए जाते हैं ;
(vii) दफटनेस प्रमाणपत्र ऄनुदत्त नहीं दकए जाने की दिा में, ईन कायागतमक परीक्षणों या दृय जांचों की सूची जजनमें यान ऄसफल रहा ।
(8) पररणाम वाहन डाटाबेस के साथ भी एकीकृत दकए जाएंगे ।
182. पनु: परीक्षण प्रदिया - (1) ईस यान के रजजस्ट्रीकृत स्ट्वामी को, जो जनयम 189 में यथाजवजनर्ददष्ट ऄपेजक्षत सभी या दकन्द्हीं परीक्षणों में ऄसफल रहा ह,ै ईजचत वकगिॉप से अरजम्भक जनरीक्षण की परीक्षण ररपोटग जवजनर्ददष्ट त्रुरटयों को ठीक करवाने के पिात्, ऐसे पररणाम के तीस ददन के भीतर पुनः परीक्षण हतेु अवेदन करने का ऄवसर प्रदान दकया जाएगा ।
(2) यान का रजजस्ट्रीकृत स्ट्वामी या प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरी जनयम 81 में यथाजवजनर्ददष्ट फीस जमा करने के पिात् पुनपरीक्षण का जवकल्प चुन सकेगा तथा परीक्षण ररपोटग में यथाजवजनर्ददष्ट अरजम्भक जनरीक्षण में केवल ऄसफल परीक्षण (णों) के जलए ऐस े यान का पुनः परीक्षण दकया जाएगा ।
(3) जनयम 183 के ऄधीन रहते हुए, वह यान जो ईप-जनयम (1) में जवजनर्ददष्ट समय के भीतर पुनः परीक्षण नहीं दकया जाता है या ऐसे पुनः परीक्षण में ऄसफल रहता ह,ै ऐसे यान का जीवन समाि घोजषत दकया जाएगा।
(4) आस जनयम में ऄन्द्तर्ववष्ट दकसी बात के होते हुए भी, जनयम 183 के ईपजनयम (2) के ऄधीन अंजिक या पूणग पुनःपरीक्षण करन े के ऄपील प्राजधकारी के अदिे की दिा में, ईसे तद्नुसार दकया जाएगा ।
183. परीक्षण पररणामों के जवरुद्ध ऄपील - (1) परीक्षण पररणाम से व्यजथत कोइ व्यजि, ऐसे पररणाम की प्राजि की तारीख से सात ददन के भीतर, आस संबंध में केन्द्द्रीय सरकार द्वारा जवजनर्ददष्ट आलैक्राजनक पोटगल के माध्यम से, प्ररुप 68 में ऄपील प्राजधकारी को ऄपील प्रस्ट्तुत करेगा तथा ऐसी ऄपील के साथ जनयम 188 में यथाजवजनर्ददष्ट फीस तथा परीक्षण पररणाम की एक प्रजत संलि होगी ।
(2) ऄपील प्राजधकारी ऐसी ऄपील की प्राजि के प्रन्द्द्रह कायग ददवसों के भीतर यान के अंजिक या पूणग पुनः परीक्षण का अदिे कर सकेगा ।
(3) ऐसा पुनः परीक्षण यान द्वारा ईत्तीणग करने के पाररणाजमक, ऄपील प्राजधकारी ऐसे यान को दफटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
(4) ऄपील प्राजधकारी का जनणगय ऄंजतम और बाध्यकारी होगा ।
184. सपंरीक्षा और जनधागरण - (1) स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन का जनष्पादन और कृतय अवजधक संपरीक्षाओं तथा जनधागरण के माध्यम से ईप-जनयम (3) में यथाजवजनर्ददष्ट ऐसे ऄन्द्तरालों पर मॉजनटर दकया जाएगा । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
(2) रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी ऐसी संपरीक्षा और जनधागरण संचाजलत करने के जलए केन्द्द्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूजचत परीक्षण और ऄंििोधन प्रयोगिाला प्रतयायन ऄजभकरण या दकसी ऄन्द्य ऄजभकरण हतेु राष्ट्रीय प्रतयायन बोडग जनयुि करेगा ।
(3) स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की संपरीक्षा और जनधागरण प्रतयेक छह मास में दकया जाएगा तथा ऐसी संपरीक्षा और जनधागरण की लागत का वहन ऐसी स्ट्टेिन के प्रचालक द्वारा दकया जाएगा ।
(4) स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिनों की संपरीक्षा और जनधागरण में जनम्नजलजखत पहलू सजम्मजलत होंगे, ऄथागत् :-
(i) परीक्षण ईपस्ट्कर की पूणगता ;
(ii) वषग में कम से कम एक बार या जवजनमागता की जसफाररि के ऄनुसार ऄपेजक्षत अवृजत्त पर ईपस्ट्कर ऄंििोधन, जो भी पहले हो ;
(iii) आस ऄध्याय के ऄधीन यथाजवजनर्ददष्ट परीक्षण प्रदियाएं ;
(iv) मिीनरी की ऄंििोधन प्रदिया ;
(v) आस ऄध्याय के ऄधीन जवजनर्ददष्ट ऄहगता के ऄनुसार जनिजि ;
(vi) प्रतयेक पथ से कम से कम तीन यानों की नमूना जांच ;
(vii) डाटा समेकन ;
(viii) स्ट्टेिन में लगाए गए सभी क्लोज सर्दकट टेजलजवजन की कायगप्रणाली
(5) अपवाददत पररजस्ट्थजतयों में, रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की औचक संपरीक्षा और जनधागरण भी संचाजलत कर सकेगा, जो पयागि ूपप से ऄजभजलजखत दकया जाएगा तथा ऐसी संपरीक्षा और जनधागरण की लागत प्रचालक द्वारा वहन की जाएगी ।
(6) स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के पदधारी कायागलय घंटों के दौरान दकसी भी समय जनरीक्षण को समथग बनाने और सहयोग करने के जलए ईत्तरदायी होंगे ।
(7) प्ररुप 67 में यथाजवजनर्ददष्ट संपरीक्षा और जनधागरण ररपोटग, जजसके ऄन्द्तगगत औचक संपरीक्षा और जनधागरण भी ह,ै छायाजचत्र साक्य के साथ, आस संबंध में केन्द्द्रीय सरकार द्वारा जवजनर्ददष्ट आलैक्राजनक पोटगल पर ऄपलोड की जाएगी ।
(8) (i) जहां संपरीक्षा और जनधागरण के दौरान जवसंगजत आंजगत की जाती है, तो ईसे संपरीक्षा और जनधागरण ररपोटग जारी करने की तारीख से दस कायगददवसों के भीतर प्रचालक द्वारा सुधार दकया जाएगा ।
(ii) सुधार ररपोटग केन्द्द्रीय सरकार द्वारा आस संबंध में जवजनर्ददष्ट दकए गए आलैक्राजनक पोटगल के माध्यम से ऄनुमोदन हतेु सपंरीक्षा और जनधागरण ऄजभकरण को तथा सूचना हतेु रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी को प्रस्ट्ततु की जाएगी ।
(iii) संपरीक्षा और जनधागरण ऄजभकरण, यदद वह ऐसी वांछा करता ह,ै तो जवजधमान्द्यकरण और ऄनमुोदन हतेु पुनःसंपरीक्षा तथा पुनःजनधागरण कर सकेगा ।
185. रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र जनलजंबत या रद्द करन े या प्रजतभजूत जनक्षपे सपंहरण करन े की रजजस्ट् रीकरण प्राजधकारी की िजक् त – रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र के धारक को सुने जाने का ऄवसर दनेे के प चात् यदद रजजस्ट् रीकरण प्राजधकारी को यह समाधान हो जाता है दक वह,-
(i) जनयम 176 से 179 में यथाऄजधकजथक ऄपेक्षाओं का पालन करने में ऄसफल हो गया है; या
(ii) संपरीक्षा और जनधागरण के यथासूजचत समय पर परीक्षण के सही मानकों का संप्रेषण करने में ऄसफल हो गया है; या
(iii) समय पर संपरीक्षा और जनधागरण कराने में ऄसफल हो गया है; या
(iv) दकसी ऄनाचार में ऄंतवगजलत होने पर जनम् नजलजखत अदिे जलजखत में दकया जा सकेगा,- (क) जवजनर्ददष् ट ऄवजध के जलए रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र जनलंजबत दकया जा सकेगा; या 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र का रद्द करने और प्रजतभूजत जनक्षेप और ेटोमेरटड परीक्षण स्ट् टेिन द्वारा जारी की गइ बैंक गारंटी के संपहरण का अदिे दकया जा सकेगा।
186. ऄपील.- जनयम 175 के ईपजनयम (9) या जनयम 185 के ऄधीन रजजस्ट् रीकरण प्राजधकरण के अदिे द्वारा यजथत कोइ यजक् त अदिे की प्राजप् त की तारीख से तीस ददनों के भीतर राज् य या संघ राज् य क्षेत्र सरकार द्वारा आस ूपप में जनयुक् त दकए गए रजजस्ट् रीकरण प्राजधकरण की पंजक् त के ईपर के दकसी ऄजधकारी को ऄपील कर सकेगा।
187. ऄपील के जलए प्रदिया.- (1) जनयम 186 के ऄधीन कोइ ऄपील रजजस्ट् रीकरण प्राजधकरण के अदिे से अपजत त के अधारों को बताते हुए ज्ञापन के प्रूपप में प्रस्ट् तुत की जाएगी;
(2) ऄपील ऄजधजनयम, 1988 में यथाजवजनर्ददष् ट ऄपेजक्षत फीस के साथ प्रस्ट् तुत की जाएगी;
(3) जनयम 186 में जनर्ददष् ट ऄजधकारी पक्षकारों को सुने जाने का ऄवसर दनेे के प चात् और ऐसी जांच जजसे वह अव यक समझे, करने के प चात् ऐसी ऄपील की प्राजप् त की तारीख से पैंतालीस ददनों की ऄवजध के भीतर युजक् तयुक् त अदिे पाररत करेगा।
188. फीस– आस ऄध् याय के ईपबंधों के ऄधीन भाररत फीस जनम् नजलजखत सारणी में यथा-जनर्ददष् ट होगी,- [सारणी ग] िम सं. प्रयोजन रकम जनयम
(1) (2) (3) (4)
1. स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की स्ट्थापना के जलए प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण की मंजूरी दस हजार रुपए 175(3)
2. स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी या नवीकरण पांच हजार रुपए 175(7)
3. स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रजतभूजत जनक्षेप /बैंक गांरटी पांच लाख रुपए 175(7)
4. स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दसूरी प्रजत जारी करना पांच हजार रुपए 180(5)
5. स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दसूरी प्रजत जारी करना पच्चीस हजार रुपए 180(5)
6. स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के परीक्षण पररणाम के जवरुद्ध ऄपील दो हजार रुपए 183(2)
7. जनयम 187 के ऄधीन ऄपील तीस हजार रुपए 187(2)
189. स्ट्वचाजलतपरीक्षणस्ट्टेिन पर परीक्षा दकया जाना–(1) जनयम 190 के ईपजनयम (7) में सारणी –ज में ददए गए वैजिष्टय के ऄनुसार मोटरों के दफटनेस प्रमाणपत्र को जारी और नवीनीकरण नीचे दी गइ सारणी-ग में यथा-जवजनर्ददष्ट जांच पड़ताल और परीक्षा करने के बाद ही दकया जाएगा :- [सारणी घ] िम स.ं मद स्ट्वचाजलत परीक्षा (हा/ंनहीं) दफटमैंट की जाचं करें । दृयता कायागतमक परीक्षण ऄजधक जववरण के जलए संदभग जनयम/मानक जववरण सचूना के जलए रटप्पण
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) हडैलैंप जडप्ड बीम हां नहीं कायागतमक एअइएस-128 कायागतमक परीक्षा की अवयकता : गुजरने वाले बीम का क्षैजतज कट अफ सदवै हैंडलैंप केन्द्द्रीय रेखा से नीचे होगा और जवचलन [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
0.5% से 2.5% के बीच होगा ।
(2) हैंडलैंप ऄसेंबली नहीं हां दृयता जनयम 105 और ए अइ एस-008 या ए अइ एस-008 (संिो.1) और ए अइ एस-009 या ए अइ एस 009 (संिो. 1) दृयता जनरीक्षण मानदडं:
(i) बल्ब को काम करना चाजहए;
(ii) हैंडलैंप अपरेटटग जस्ट्वच को काम करना चाजहए;
(iii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए ;
(iv) लैंप का लेंस रंग से पुता नहीं होना चाजहए या ईस पर स्ट्टीकर नहीं जचपका होना चाजहए ।
(3) लाआटस (क) टाप लाआट्स नहीं हां दृयता जनयम 107, 108 और ए अइ एस 008 या ए अइ एस 008 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) रगीन लेंस मद्धम नहीं होगा;
(ii) लेंसटूटा नहीं होना चाजहए;
(iii) लैंप को काम करना चाजहए;
(iv) दो रंगों के लेंसवाले लैंपों के जलए, लाल रंग पीछे की ेर होगा और सफेद रंग अगे की ेर होगा;
(v) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(vi) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए । (ख) स्ट्टाप लाआट नहीं हां दृयता जनयम 102, और ए अइ एस 008 या ए अइ एस 008 (संिो.1) और ए अइ एस 009 या ए अइ एस 009 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा;
(ii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए;
(iii) लैंप ब्रेक के प्रेरण पर काम करेगा ;
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए । (ग) पा्कग लाआट नहीं हां दृयता जनयम 109, और ए अइ एस 008 या ए अइ एस 008(संिो.1) और ए अइ एस 009 या ए अइ एस 009 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा;
(ii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए;
(iii) लैंप को काम करना चाजहए;
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए । (घ) कोहरा लैंप यदद लगाया गया है नहीं हां दृयता एअइ एस-008 या एअइ एस- 008 9संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा;
(ii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए;
(iii) लैंप को काम करना चाजहए;
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए । (ड.) एम्बुलेंस में चेतावनी के जलए लाआट नहीं हां दृयता जनयम 108 और ए अइ एस 125 (भाग 1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा;
(ii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए;
(iii) लैंप को काम करना चाजहए;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए । (च) नंबर प्लेट लाआट नहीं हां दृयता जनयम 108 और ए अइ एस-008 या ए अइ एस-008 (संिो.1) और ए अइ एस-009 या ए अइ एस 009 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) सफेद लाआट नंबर प्लेट को प्रकाजित करने के जलए प्रयोग होगी ;
(ii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए;
(iii) लैंप को काम करना चाजहए;
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए । (छ) एंड-अईटलाआन माकग र लैंप नहीं हां दृयता एअइएस-008 या ए अइ एस-008 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) एंड-अईटलाआन माकग र लैंप की साज-सामान सुरजक्षत सुजनजित होना चाजहए ;
(ii) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा;
(iii) लेंस टूटा नहीं होना चाजहए;
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लाल रंग लेंस पीछे की ेर और सफेद लेंस अगे की ेर होना चाजहए । (ज) ददिा सूचक नहीं हां दृयता जनयम 102 और ए अइ एस-008 या ए अइ एस-008 (संिो.1) और ए अइ एस-009 या ए अइ एस-009 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) ईतसर्वजत चमकते प्रकाि का रंग ऄंबर होगा ;
(ii) लेंस टूटा नहीं होना 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] चाजहए;
(iii) लैंप को काम करना चाजहए;
(iv) लेंस के अंतररक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाजहए;
(v) लैंप की साज-समान सुरजक्षत होनी चाजहए ।
(i) खतरा चेतावनी संकेत लाआट नहीं हां दृयता ए अइ एस-008 या ए अइ एस- 008 (संिो.1) और ए अइ एस- 009 (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) ईतसर्वजत चमकते प्रकाि का रंग ऄंबर होगा;
(ii) जस्ट्वच के ईपयोग द्वारा सभी ददिाओं के सूचक लैंपों के समक्षजणक प्रचालन सुजनजित करना
(4) सप्रेसर कैप/ईच्च टेंिन केबल नहीं हां दृयता दृयता परीक्षण मानदडं:
(क) सप्रेसर कैप:
(i) सप्रेसर कैप ऄच्छी जस्ट्थजत में नहीं होगा (ख) ईच्च टेंिन केबल :
(i) ईच्च टेिन केबल ईजचत रुप से जवद्युत-रोधी होगी;
(ii) ईजचत टर्वमनल संयोजन ईच्च टेंिन केबल के दोनो तरफ बने होंगे ।
(5) पीछे दखेने के जलए िीिा नहीं हां दृयता जनयम 125(2) और ए अइ एस- 002 (भाग-1) और (भाग -2) (संिो.1) दृयता परीक्षण मानदडं:
ए अइ एस 002 (भाग-1)/ (भाग-2) (संिो.1) ; के ऄनुसार ऄपेजक्षत श्रेणी के िीिे का साज़ समान सुजनजित होना चाजहए ;
प्रतीक I/II /III /IV /V /VI/ VII ईस श्रेणी को जवजनर्ददष्ट करता ह ैजजससे िीिे की श्रेणी संबंजधत ह,ै िीिे को बनाने के जलए सुजनजित की जाएगी ; ऄच्छी जस्ट्थजत में िीिे का साज़ समान [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 सुजनजित दकया जाएगा ।
(6) सुरक्षा िीिा (नवडस्ट्िीन) नहीं हां दृयता (क) जनयम 100 और अइ एस:
2553 (भाग 2) (ख) 1 ऄप्रैल, 2021 से रजजस्ट्रीकृत यानों के जलएभारतीय मानक ब्यूरो लाआसेंस बना रहा ह ै। दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) फास्ट्ट टैग/ पररजमट्स/ बैज से िीिे के ढके होने के जसवाय, नवडस्ट्िीन पारदिी होगा;
(ii) नवडस्ट्िीन के ईपयोग के जलए लैजमनेटेड सुरक्षा िीिा साफ होगा और अइ एस :
2553 (भाग 2) में यथा जवजनर्ददष्ट रेडमाकग या जवजनमागता के लोगों के ऄजतररि “एस डब्लू” या II या IV या II/पी के जनिान होंगे ;
(iii) िीिा क्षजतग्रस्ट्त या टूटा हुअ नहीं होना चाजहए रंगीन जझल्ली िीिे पर नहीं जचपकी होगी ।
(7) हॉनग नहीं हां दृयता और कायागतमक अइ एस-1884 जनयम 119 और अइ एस 15796
(1) दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) जवजभन्न स्ट्वरों का ऄनुिमण दनेे वाले मल्टीटोंड हॉनग या ऄन्द्य ध्वजन ईतपन्न करने वाली युजि जो ऄनुजचत रुप से ककगि, कणगभेदी, कोलाहलपूणग या डरावनी अवाज जनकालते हों, का ईपयोग नहीं दकया जाएगा ;
(ii) हॉऩग सुरजक्षत तरीके से दफट होगा;
(iii) हॉऩग दियािील होगा
(2) कायागतमक परीक्षा की अवयकता :
मोटर पर लगे हाऩग का ध्वजन दाब स्ट्तर अइ एस :15796 के ऄनुसार होगा ।
(8) ध्वजनमंदक नहीं हां दृयता जनयम 120 और अइ एस 10399:1998 दृयता परीक्षण मानदडं:
(i) सुजनजित करें दक कोइ जनःसरण नहीं हो रहा है;
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) ध्वजन मंदक की दफटटग सुरजक्षत करें;
(iii) ध्वजनमंदक जंग लगा या क्षजतग्रस्ट्त नहीं होगा ;
कायागतमक परीक्षा की अवयकता :
अइ एस : 10399: 1998 के ऄनुसार जस्ट्थर िोर परीक्षण
(9) हवा रोक िीिा वाआपर (क) हवा रोक िीिा वाआपर फलक नहीं हां दृयमान जनयम 101, ए.अइ.एस-045 अइ.एस.15804 और अइ एस 15802 दृयमान जनरीक्षण मानदडं:
(i) वाआपर फलकों की ईपजस्ट्थजत सुजनजित करना;
(ii) वाआपर फलक ऄच्छी दिा में होना चाजहए (ख) हवा रोक िीिा वाआपर प्रणाली नहीं हां कायागतमक जनयम 101, ए.अइ.एस.-045, अइ एस :15804 और अइ एस :
15802 दृयमान जनरीक्षण मानदडं:
(i) हवा रोक िीिे के ऄजधकतम क्षेत्र को अच्छादन के जलए प्रतयेक वाआपर बाहु (बाहुल) प्रचालन सुजनजित करना
(ii) जतपजहया वाहन से जभन्न यानों के जलए हवा रोक िीिा आस प्रकार जवखंडन में, वाआपर प्रतयेक हवा रोक िीिा के जलए करणीय होगा वाआपर सुजनजित रुप से दफट दकया जाएगा ।
(10) डेि बोडग ईपस्ट्कर नहीं हां द़यमान ए.अइ.एस-071 (भाग 1) दृयमान जनरीक्षण मानदडं:
(i) अरोहण सुरजक्षत को सुजनजित करना
(ii) तार जवद्युत रोजहत होगा
(iii) डैि बोडग प्रदीपन कायागतमक होगा
(iv) ब्रेक प्रणाली चेतावनी बैटरी े बी डी या आंजन ऄकृतय आजनिीत तक ताप मान िेष प्रदीपन नहीं होगा । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17
(11) रेचन (क) रेचन गैस ईतसजगन (पेरोल/सीएनजी/ एलपीजी/ चालन संचाजलत यानों के जलए लागू) हां नहीं कायागतमक जनयम 115
(2)(i) कायागतमक परीक्षण ऄपेक्षाएं सारणी और जनयम 115(2)(i) के जनयम के सारणी और सारजणक में जवजनर्ददष्ट मानकों को दियाहीन ईतसजगन के साथ पेरोल/ सी एन जी /एल पी जी (ख) धुअं घनतव (डीजल यानों के जलए जनःिुल्क तवरण परीक्षण के जलए लागू) हां नहीं कायागतमक जनयम 115 (2)(ii) कायागतमक परीक्षण ऄपेक्षाएं :
जनयम 115 (क)(ii) में ईल्लजखत “सारणी” के ऄनुसार डीजल संचाजलत यानों के जलए धुअं घनतव सीमाएं होंगी ।
(12) ब्रेककग प्रणाली हां हां दृयमान और कायागतमक ए.अइ.एस - 128 (I) दृयमान जनरीक्षण मानदडं :
(i) जुड़नार सुरजक्षत दकया जाएगा;
(ii) ब्रेक क्षेत्र क्षजत या दरक नहीं होगी;
(iii) ब्रेक द्रव का ररसाव न हो;
(II) कायागतमक परीक्षण ऄपेक्षाएं रोलर पर पररजभव बे्रककग जनपुणता ब्रेक परीक्षण कम से कम 27.23 प्रजतित होनी चाजहए ।
(13) पररचालन जगयर हां हां कायागतमक जनयम 98 कायागतमक परीक्षण ऄपेक्षाएं बैंक लैि/ पररचालन जगयर में 30 जडग्री से कम नहीं होगा ।
(14) तरफ दफसलन परीक्षण (3-चौपजहयों के जसवाए यानों के सभी प्रवगों के जलए यह परीक्षण लागू होता ह ै) नहीं नहीं कायागतमक के ऄनुसार जवजनदिेन के ऄनुसार
(15) प्रलंबन परीक्षण (3- जतपजहयों ऄपवर्वजत
3.5 तक जी. वी. डब्ल्यू यानों के जलए लागू) नहीं नहीं कायागतमक कायागतमक परीक्षण ऄपेक्षाएं:
ऄंतर के बीच प्रंलबन प्रणाली वाए ऄनुपुरक नहीं है और यान दाजहने की तरफ हो ।
(16) जोड़ गजतजवजध परीक्षण नहीं हां दृयमान कायागतमक दृयमान जनरीक्षण मानदडं :
(क) प्रलबंन प्रणाली :
(i) चेजजज या धूरी के जलए नस्ट्प्रग और धक्का ऄविोषक के असंग 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] को सुरजक्षत को सुजनजित करना;
(ii) नस्ट्प्रगों को क्षजतग्रस्ट्त या जवभंजजत नहीं होगा;
(iii) धक्का ऄविोषक ऄवमंदकों में दकसी तेल में ररसाव नहीं होगा;
(iv) चूल छल्ला जपन या प्रवणी या प्रलंबन जोड़ों पर ऄजधक घरटत नहीं होगा ;
(v) वायु प्रलंबन के मामले में श्रवण योग्य प्रणाली में ररसाव ना सुजनजित करना (ख) धूरी :
(i) धूरी यान को अबद्ध सुरजक्षत करना ;
(ii) धूरी को जवभंजजत या जवकृत नहीं होगा ;
(iii) चूलछल्ला या जपन या प्रवणी में ऄतयजधक पहनना घरटत नहीं होगा ।
(17) स्ट्पीडोमीटर (क) स्ट्पीडोमीटर नहीं हां दृयमान जनयम 117 और अइ एस 11827- 2008 दृयमान जनरीक्षण मानदडं:
(i) सुरजक्षत ठीक दकया गया ;
(ii) पयागि रुप से प्रदीपन करना;
(iii) डायल अच्छदन खंजडत नहीं होगा;
(iv) संकेतक सुइ का पररचालन । (ख)स्ट्पीडोमीटर परीक्षण (इ-ररक्िा या इ-छकड़ा के जलए) नहीं नहीं कायागतमक जवजनदिेन के ऄनुसार सीधा या सपाट सड़क पर जबना लक्य की दिा (पूणग भाड़ा के साथ और पूणग संकलक पर की जस्ट्थजत पर)जबनालाद ेमें यान संचालन होगा औरजब यान पूणग गजत प्राि करता ह,ै ऄजधक गजत जनयतन दरूी (ऄथागत् 50मीटर ) यात्रा को समय लेने पर माप द्वारा पररकजलत दकया जाएगा ।
(18) चालन संरक्षण के ऄधीन पृष्ठ भाग युजि एन 2, एन 3, टी 3 नहीं हां दृयमान जनयम 124(1क) और अइ.एस.
14812-2005 दृयमान जनरीक्षण मानदडं:
(i) पृष्ठ भाग ऄधो सवारी संरक्षण दरकदार, संक्षररत या [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 और टी 4 के जलए युजि क्षजतग्रस्ट्त नहीं होगा ;
(ii) यह सुजनजित करना दक भूजम जनकासी और पृष्ठ भाग ऄधो सवारी संरक्षण मुजि अइ एस. 14812-2005 के ऄनुसार होगा ।
(19) एन 2, एन 3, टी 3 और टी 4 के जलए चलने के जलए ऄधीन पािवीय नहीं हां दृयमान जनयम 124 (1क) और अइ 14682- 2004 दृयमान जनरीक्षण मानदडं:
(i) चालन संरक्षण युजि के ऄधीन पािवीय दफट दकया जाएगा ;
(ii) युजक्त्त संरक्षण चालन के ऄधीन पािवीय दरकदार संक्षररत या क्षजतग्रस्ट्त नहीं होगा ;
(iii) सुजनजित करना दक संरक्षण युजि चालन के ऄधीन पािवीय अइ. एस. 1468202004 के ऄनुसार होगा।
(20) िीघ्रगामी जचप्पी नहीं हां दृयमान जनयम 138(क) दृयमान जनरीक्षण मानदडं :
(i) ध्वारोक िीिा मुख पर जचपकाया जाए ;
(ii) िीघ्रगामी जचप्पी क्षजतग्रस्ट्त नहीं होना चाजहए ।
(21) जवजभन्न रुप से योग्य याजत्रयों और गजतिीलता मेंकमी याजत्रयों के साथ के जलए पूवीकता सीटों पर पूवीकता सीटें, संकेत सहारों को सुरजक्षत होना/बेंत/पक्ष पदाचारी हस्ट्त रेल धूनी नहीं हां दृयमान ईप-जनयम(1) और जनयम 125 ग का 7, ए.अइ. एस.
052(पुनरीजक्षत 1) और ए.अइ. 153 दृयमान जनरीक्षण मानदडं :
(i) पूवीकता सीट के साथ दफट की गईं बसें बाहर से दृयमान जचत्रलेख होगा, बस की तरफ पास मुखय दोनो ेर सुसंगत सेवा द्वार के जलए जनकटवती हों ;
(ii) जचत्रलेख पूवीकता सीट के जलए अंतररक जनकटवती स्ट्थान होगा ;
(iii) सभी प्रकार की बसें जमनी और मध्य बसों के मामले में सीटों में कम से कम दो यात्री होंगे और जनिि व्यजियों के जलए पूवीकता सीटों के रुप में ऄजभजहत ऄन्द्य बसों के मामले में चार यात्री होंगे ।
(iv) ऄग्रवती-ऄग्रभाग प्रकार की पूवगकता सीटें केवल होगी और 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऄजधमानता चालक की सीट के पीछे ऄवजस्ट्थत होगी ।
(v) ऄिि व्यजियों के जलए सुजवधाजनक यात्रा सुकर करने के जलए िच, बेत/ पदचारी सुरजक्षत करने के जलए पूवीकता सीटे समुजचत सजुवधा प्रदान की जाएगी
(vi) सभी प्रकार की बसें प्रवेि हस्ट्थरेल या थमने को प्रदान दकया जाएगा
(vii) ठहरावों की अवयकाता के जलए पूवीकता सीटों को सभी प्रकार अइ एन डी एक्स बसें समीप जनयंत्रणों को प्रदान दकया जाएगा और जो चालक चेतावनी दतेा ह ैदक जबना चढे के जलए ईपयोिा आच्छा से गजतिील हो ।
(viii) दकसी पूवीकता सीट के जलए संचार युजियों को सभी परखा जाएगा ।
(22) जवजभन्न रुप से योग्य जवजभन्न याजत्रयों के जलए हील चेऄर प्रवेि अवासन ऄजभबंधन के जलए व्यवस्ट्था और कमी गजतिीलता के साथ यात्री नहीं हां दृयमान ईप-जनयम ()(1) और (7) 125 ग ((पुन 1) और ए.अइ एस.-153 दृयमान मानदडं :
(i) बाहर की तरफ से जपक्टोग्राम बसें स्ट्थान में हील चेऄर को दफट दकया जाएगा, बस की तरफ बाहर दोनो ऄग्रभाग पर और सुसंगत सेवा द्वार के समीप हो
(ii) ईपदिगन स्ट्थान प्रतयेक हील चेऄर के जलए जपकटोग्राम में से एक अरंजभक रुप से रखा जाएगा चाह ेबस के ऄग्र या ररयर ऄग्र भाग मुखय भाग जस्ट्थजत में होना चाजहए ।
(iii) हील चेऄर रोक योग्य रोक प्रणाली स्ट्थान में प्रदान दकया जाएगा ।
(iv) व्यजि की सहायता के जबना को हीर चेयर ईपयोिा के जलए पयागि स्ट्थान सुजनजित करना ।
(v) प्रकार के यानों को हील चेऄर ईपयोिा हीव चेऄर कम से कम स्ट्थान की पहचान को क्षेत्र होगा । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21
(vi) संचार युजियां हील चेऄर क्षेत्र पहचाने के भीतर जस्ट्थत होगा ।
(23) यान स्ट्थापन पथन (वीएलवी) युजि नहीं हां दृयमान ए.अइ.एस. दृयमान जनरीक्षण मान दडं :
(i) यान स्ट्थापन ऄवसंजस्ट्थत दकया जाएगा ;
(ii) अपात चेतावनी बटन कायग कर रहा है ।
(24) ईच्च सुरक्षा रजजस्ट्रीकरण नहीं हां दृयमान जनयम और ए. अइ.
एस-159 दृयमान जनरीक्षण मानदडं :
(i) मुख पर ईच्च सुरक्षा रजजस्ट्रीकरण प्लेटों को संस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
(25) बैटरी नहीं हां दृ य - दृ य जनरीक्षण प्राचल:
(i) सुरजक्षत अधार;
(ii) सुजनज चत करें दक कोइ ररसाव न हो;
(iii) सुजनज चत करें उपरी सतह स्ट् वच् छ, िुष् क, धूल और काजलक से मुक् त हो ।
(26) सुरक्षा बैल् ट (सीट बैल् ट) नहीं हां दृ य जनयम 125 (1-क) और एअइएस-015 या अइएस 15140:2003 दृ य जनरीक्षण प्राचल:
अज्ञापक सुरक्षा बैल् ट ईपलब् ध होगी और सुरजक्षत ूपप से लगी हुइ होगी;
(i) सुरक्षा बैल् ट क्षजतग्रस्ट् त नहीं होनी चाजहए;
(ii) सुरक्षा बैल् ट जस्ट् थरक ढीला नहीं हो;
(iii) सीट बैल् ट ऄनुस्ट् मारक प्रणाली, यदद ईपलब् ध हो तो कायग करनी चाजहए ।
(27) गजत जनयंत्रक नहीं हां दृ य और दियािील जनयम:118 और एअइएस-018 दृ य जनरीक्षण प्राचल:
(i) सुरजक्षत ूपप से लगा हुअ हो ;
(ii) गजत जनयंत्रक सीलबद्ध होना चाजहए ;
22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iii) गजत जनयंत्रक के जबजली तार ऄसंसक् त नहीं हो ;
दियािील परीक्षण ऄपेक्षाएं:
(i) 1 ऄक् तूबर, 2015 को या ईसके प चात् जवजनर्वमत एम और एन प्रवगग के प्रत येक पररवहन मोटर यान के जलए 80 दक.मी./घं. ;
(ii) 1 ऄक् तूबर, 2015 को या ईसके प चात जवजनर्वमत पररवहन यानों के जलए जो डंपर, टैंकर, स्ट् कूल बस है, जो पररसंकटमय माल का वहन करते हैं या ऐसे ऄन्द् य प्रवगग के यान, जैसा केन्द् द्रीय सरकार द्वारा ऄजधसूचना द्वारा जवजनर्ददष् ट दकया जाए, ऄजधकतम गजत सीमा 60 दक.मी./घं. या ऄन्द् य कोइ गजत सीमा जो केन्द् द्रीय सरकार द्वारा जवजनर्ददष् ट की जाए होगी ।
(28) फुअरा जनरोध युजक् त नहीं हां दृ य एअइएस-013 (अरइवी.1) दृ य जनरीक्षण प्राचल:
सुरजक्षत ूपप से लगे हुए फुअरा जनरोध युजक् त की ईपजस्ट् थजत सुजनज चत करें ।
(29) टायर नहीं हां दृ य जनयम 94 और जनयम 95 दृ य जनरीक्षण प्राचल:
(i) टायर में कोइ भारी नुकसान या कटा हुअ न हो (वल् कजनत मरम् मत से जभन्द् न बाहरी गुल् फत्राण पैवंद द्वारा पैवंद लगाया हुअ या मरम् मत दकया हुअ) ;
(ii) जवजनमागण के समय टायरों में लगे हुए तल् ला जघसाव ईपदिगक (पीडब् ल् यूअइ) से नीचे जतपजहया यान, चौपजहया यान, इ-ररक् िा और इ-गाड़ी की दिा में गैर दफसलन गहराइ (एनएसडी)
0.8 जम.जम. और ऄन्द् य मोटर यानों की दिा में 1.6 जम.मी. स े कम न हो ;
(iii) टायर में ठीक से हवा भरी हो;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23
(iv) टायर, स्ट् थानीय जवकृजत या ईभाड़ द्वारा अरंजभक खराबी के जचन्द् ह नहीं दिागता हो;
(v) टायर अवरक वस्ट् त्र, तल् ले के जघसने या दकसी ऄन्द् य वल् कजनत जसरे या ईसके दकसी भाग में ऄपघषगण के कारण प्रदर्वित नहींहोता हो ;
(vi) ऄस्ट् थायी ऄजतररक् त पजहया या टायर पंचर मरम् मत दकट ईपलब् ध हो ।
(30) प्रजत-परावतगक और परावतगक टेप नहीं हां दृ य जनयम:104, एअइएस-090 और एअइएस-037, एअइएस-057 और एअइएस-057 (अरइवी.1) दृ य जनरीक्षण प्राचल:
(ऄ) परावतगक-
(i) स्ट् वच् छ परावतगकों की ईपजस्ट् थजत सुजनज चत करें ;
(ii) परातवगक सुरजक्षत ूपप से लगे हों ;
(iii) परावतगक क्षजतग्रस्ट् त ऄवस्ट् था में न हों ;
(iv) यह सुजनज चत करें दक परावतगकों का रंग, जनयम 104 के ऄनुसार हो ऄथागत् पीछे के जलए लाल रंग और अगे के जलए सफेद रंग । (अ) परावतगक टेप –
(i) स्ट् वच् छ परावतगक टेप की ईपजस्ट् थजत सुजनज चत करे ;
(ii) यान के ढांचे में सुरजक्षत ूपप से लगा हुअ हो ;
(iii) यह सुजनज चत करें दक परावतगक टेप का रंग और ऄवजस्ट् थजत, जनयम 104 के ऄनुसार हो ;
(iv) परावतगक टेप क्षजतग्रस्ट् त न हो ;
(v) जचन्द् ह, दृ य हो, ऄंकन सामग्री के बाहर स्ट् पष् ट ूपप से सुपाठ्य हो और ऄजमट । 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जवद्यतु यानों पर दकए जान ेवाले ऄजतररक् त परीक्षण
(31) जवद्युत अघात से संरक्षण (केवल जवद्युत यानों के जलए) यदद प्रणाली का वाल् टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो नहीं हां दृ य और दियािील एअइएस-038 (अरइवी.1)
(1)दृ य जनरीक्षण प्राचल:
(i) सुजनज चत करें दक प्रवेि स्ट् लाआव जवद्युन्द्मय भागों को स्ट् पिग न करें ;
(ii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष स े जभन्द् न अइपीएक् सएक् सवी क्षेत्र के जलए परीक्षण की दिा में संयुक् त परीक्षण कफगर को ईसकी 80 जम.मी. लंबाइ तक प्रवेि कराया जा सकेगा ककतु रोधन फलक (50 जम.मी. X20 जम.मी.
यास) द्वार के माध् यम से बाहर न जनकलें ;
(iii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष के भीतर अइपीएक् एक् सडी परीक्षण की दिा में प्रवेि सलाइ को ईसकी पूरी लंबाइ में प्रवेि कराया जा सकेगा लेदकन रोधन फलक द्वार के माध् यम से पूरी तरह प्रवेि न करें ।
(2) दियािील परीक्षण ऄपेक्षाएं:
(i) जब अइपीएक् सएक् सबी और अइपीएक् सएक् सडी की ऄपेक्षाएं सलाइ और जवद्युन्द्मय भागों के मध् य संकेत पररपथ द्वारा सत याजपत की जाती ह ै तो यह सुजनज चत करें दक बत ती न जले ।
(32) रोधन प्रजतरोध माप परीक्षण (केवल जवद्युत यानों के जलए) यदद प्रणाली का वाल् टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो नहीं हां दृ य एअइएस-038 (अरइवी.1) दृ य जनरीक्षण प्राचल:
रोधन प्रजतरोध माप 500O/वी से ऄजधक होना चाजहए ।
(33) डैि बोडग पर चाजग की ऄवस्ट् था का ईपदिगक (एसेसी) एअइएस-038 हो अरइवी.1) नहीं हां दृ य एअइएस-038 (अरइवी.1) दृ य जनरीक्षण प्राचल:
जवजनमागता द्वारा अपूर्वत दकया गया एसेसी ईपदिगक बैटरी की चार्जजग प्राजस्ट् थजत को दखेने के जलए चालू हालत में होना चाजहए । दपुजहया यानों पर दकए जान ेवाल ेपरीक्षण
(34) हडै लाआट नहीं हां दियािील और दृ य एअइएस-009 (अरइवी.1): 2011, खंड संख या 6.2.5.2 ईस दिा के जसवाय जहां एक बाहरी समायोजन युजक् त ईपजस्ट् थत है, पानसग बीम हडै लैंप का ईध् वागधर ढाल [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25
0.5 प्रजतित और 2.5 प्रजतित के मध् य रहना चाजहए ।
(35) जनकास गैस जव लेषक नहीं हां दियािील जनयम 115(2)(i)
(36) रोलर ब्रेक परीक्षण नहीं हां दियािील दपुजहया जवद्यतु यानों पर दकए जान ेवाल ेऄजतररक् त परीक्षण
(37) जवद्युत अघात से संरक्षण (केवल जवद्युत यानों के जलए) यदद प्रणाली का वाल् टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो नहीं हां दृ य और दियािील एअइएस- 038 (अरइवी.1)
(38) रोधन प्रजतरोध माप परीक्षण (केवल जवद्युत यानों के जलए) यदद प्रणाली का वाल् टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी नहीं हां दियािील एअइएस- 038 (अरइवी.1) # प्रत येक मद के सामने ईद्धृत संदभग और मानक यह जनदजेित करते हैं दक सारणी-घ के ऄनुसार िम सं. 14, 15 और 16 के जसवाय, केन्द् द्रीय मोटर यान जनयम, 1989 और संबद्ध एअइएस/अइएस में ईपबंध जवद्यमान हैं, जजन्द् हें यान की हालत के बारे में रजजस्ट् रीकृत स्ट् वामी या प्राजधकृत प्रजतजनजध को सूजचत दकया जाना ह ै। स्ट् पष् टीकरण.- िंकाओं को दरू करने के जलए यह स्ट् पष् ट दकया जाता ह ैदक मद ऄथागत् फास्ट् टटैग, यान ऄवजस्ट् थजत खोज यजुक् त (वीएलटी), ईच् च सुरक्षा रजजस्ट् रीकरण प् लेट (एसएसअरपी), सुरक्षा बैल् ट (सीट बैल् ट), बैटरी, गजत मीटर, गजत जनयंत्रक अदद जजनका ईपरोक् त सारणी के स्ट् तंभ (3) के ऄनुसार स्ट् वचाजलत परीक्षण ईपस्ट् करों के माध् यम से परीक्षण नहीं दकया जा सकता है, ईनका परीक्षण आन जनयमों के लागू ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा ।
(2) यान को परीक्षण पथ पर ले जाने से पहले दृ य जांच पड़ताल (यान की अंतररक और बाहरी जांच पड़ताल) की जाएगी ।
(3) स्ट् वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन पर दियाकलापों को संतुजलत करने के जलए परीक्षण पथ को तीन स्ट् टेिनों में पृथक् दकया जा सकेगा और नीचे दी गइ सारणी-ङ के ऄनुसार प्रत येक स्ट् टेिन पर जनम् नजलजखत परीक्षण दकए जा सकें गे [सारणी-ङ] स्ट् टेिन-1 स्ट् टेिन-2 स्ट् टेिन-3 प्रचालक का अरएफअइडी ऄजधप्रमाणन ईत सजगन परीक्षण हानग परीक्षण जनकास ध् वजन परीक्षण गजत मीटर परीक्षण गजत जनयंत्रक परीक्षण प्रचालक का अरएफअइडी ऄजधप्रमाणन साआड जस्ट् लप परीक्षण अगे और पीछे का सस्ट् पेंिन परीक्षण सर्ववस ब्रेक और पा्कग ब्रेक परीक्षण प्रचालक का अरएफअइडी ऄजधप्रमाणन धुरी प् ले संसूचक का प्रयोग करते हुए ढांचे के ऄंदर दृ य जनरीक्षण स्ट् टेयटरग कोण परीक्षण हडै लाआट परीक्षण 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रचालक, पथ और पथ के ऄजभन्द् यास और प्रवाह क्षमता पर जनभगर करते हुए पथ के प्रत येक स्ट् टेिन पर दकए जाने वाले परीक्षणों (ईपरोक् त सारणी में यथा ईजल् लजखत) के जवजभन्द् न संयोजनों का चयन कर सकेगा ।
(4) सभी स्ट् टेिन, रेजडयो अवृजत त पहचान, स्ट् माटग काडग और समतुल् य युजक् त को पढते हुए लॉजगन और पासवडग स्ट् वीकार करने की क्षमता रखेंगे और परीक्षण ररमोट द्वारा दकए जाएंगे तादक दकसी हस्ट् तचाजलत हस्ट्तक्षेप को न्द् यूनतम रखा जाए ।
(5) स्ट् वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन में यान पर की गइ सभी दृ य जांच पड़तालों की मोबाआल युजक् त का प्रयोग करते हुए फोटो ली जाएगी और ईन्द् हें संपरीक्षा और जनधागरण प्रयोजनों के जलए कम से कम छह माह के जलए परीरजक्षत दकया जाएगा ।
190. स्ट् वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन के जलए ईपस्ट् कर जवजनदिे.- (1) स्ट् वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन पर ईपयोग दकए गए ईपस्ट् कर, ऄजधजनयम के धारा 58 में यथा ऄजधसूजचत ऄजधकतम सुरजक्षत धुरी भार को मापने में समथग होंगे ।
(2) ईपस्ट् कर, ईपयुक् तता प्रणाली के ऄधीन यान के सभी प्रवगों का परीक्षण करने में समथग होंगे ।
(3) ईपस्ट् कर का साफ्टवेयर, रजजस्ट् रीकरण प्राजधकारी द्वारा यथा ऄपेजक्षत जनरीक्षण में ईपांतरण ऄनुज्ञात करेगा ।
(4) सभी ईपस्ट् कर, जनम् नजलजखत पयागवरणीय दिाओं में संचाजलत होने में समथग होंग,े ऄथागत्:-
(i) 00 सी से 550 सी तापमान फरास ;
(ii) 95 प्रजतित तक अद्रगता ;
(iii) धूल: जवजिष् ट भारतीय परीक्षण जस्ट् थजत ।
(5) स्ट् वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन पर ईपयोग दकए गए ईपस्ट् कर, नीचे दी गइ सारणी-च में ददए गए जनम् नजलजखत जवजनदिेों के ऄनुपालन में होंगे:- [सारणी-च] ि.स.ं ईपकरण तकनीकी जवजनदिे हल् के वाजणजज् यक यान मध् यम और भारी वाजणजज् यक यान
1. रोलर ब्रेक परीक्षक (क) ऄजधकतम माप योग् य ब्रेक भार कम से कम 6 केएन हो (ख) बायीं और दायीं ब्रेककग क्षमता में ऄंतर (ग) ब्रेक भार जवयोजन <=100 एन (घ) ईपयुक् त रोलर का यास, लंबाइ और पृथक् करण आस जनयम के खंड (7) में दी गइ मैररक् स के ऄनुसार हो (ङ) यान में असानी से जनकास के जलए रोलर को ईठाने और रोकने के जलए ईपबंध (च) असन्द् न परीक्षण गजत: 5 दक.मी./घं.± 1दक.मी./घं.
(छ) रोलर की सतह i. न्द्यूनतम घषगण गुणांक 0.6 (समथगक दस्ट् तावेज ईपलब् ध कराया जाना अव यक है) ii. सेवा ऄवजध: न्द् यूनतम 25000 घंटे (ज) माप िुद्धता – मापे गए मान का ± 1 प्रजतित जतपजहया यानों के परीक्षण के जलए अगे के पजहए के जलए एक ऄजतररक् त रोलर हल् के वाजणजज् यक (क) ऄजधकतम माप योग् य ब्रेक भार कम से कम 40 केएन हो (ख) बायीं और दायीं ब्रेककग क्षमता में ऄंतर (ग) ब्रेक भार जवयोजन <=100 एन (घ) ईपयुक् त रोलर का यास, लंबाइ और पृथक् करण आस जनयम के खंड (7) में दी गइ मैररक् स के ऄनुसार हो (ङ) यान में असानी से जनकास के जलए रोलर को ईठाने और रोकने के जलए ईपबंध (च) असन्द् न परीक्षण गजत: न्द् यूनतम 2.5 दक.मी./घं.
(छ) रोलर की सतह (ज) न्द्यूनतम घषगण गुणांक 0.6 (समथगक दस्ट् तावेज ईपलब् ध कराया जाना अव यक है) (झ) सेवा ऄवजध: न्द् यूनतम 25000 घंटे (ञ) माप िुद्धता – मापे गए मान का ± 1 प्रजतित [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 यान पथ में ईपलब् ध कराया जाना चाजहए और यह आस प्रकार ऄवजस्ट् थत हो दक अगे के पजहए का ईजचत ूपप से परीक्षण दकया जा सके ।
2. धुरी भार माप (क) प्रत येक धुरी भार के माप के जलए भार तोलन स्ट् केल ऄपेजक्षत ह ै। प्रणाली को आसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार/चक् का भार द्वारा ऄवधाररत दकया जाना चाजहए । (ख) माप रेंज: 0 दक.ग्रा.- 3000 दक.ग्रा.
(ग) जवयोजन 5 दक.ग्रा.
(घ) जविुद्धता ± 1 प्रजतित (क) प्रत येक धुरी भार के माप के जलए भार तोलन स्ट् केल ऄपेजक्षत ह ै। प्रणाली को आसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार /चक् का भार द्वारा ऄवधाररत दकया जाना चाजहए । (ख) माप रेंज: 0 दक.ग्रा. - 15000 दक.ग्रा.
(ग) जवयोजन 5 दक.ग्रा.
(घ) जविुद्धता ± 1 प्रजतित
3. सस्ट् पेंिन टेस्ट् टर (क) एक् साआटेिन का अयाम 6.5 जम. मी.
+/-5 जम. मी.
(ख) माप सटीकता-±1% पजहया भार (क) एक् साआटेिन का अयाम 6.5 जम. मी. +/-5 जम. मी.
(ख) माप सटीकता-±1% पजहया भार
4. साआड जस्ट् लप टेस्ट् टर (क) रेक प् लेट की लंबाइ, वजन और उंचाइ का ईपयुक् त अयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/दकमी (ग) मापने का ररजॉल् यूिन: 1 मी/दकमी (घ) सटीकता ± 1.0 मी/दकमी (क) रेक प् लेट की लंबाइ, वजन और उंचाइ का ईपयुक् त अयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/दकमी (ग) मापने का ररजॉल् यूिन: 1 मी/दकमी
5. ज् वाआंट प् ल े टेस्ट् टर (क) कम से कम 06 के.एन प्रजत प् लेट ऄजधकतम बल (ख) प्रत येक तरफ ऄजधकतम गजत :50-80 जम.
मी. (हाआड्रोजलक) (क) कम से कम 40 के एन प्रजत प् लेट ऄजधकतम बल (ख) प्रत येक तरफ ऄजधकतम गजत :100 जम. मी.
(हाआड्रोजलक) 6 स्ट्वचाजलत स्ट्टीयटरग जगयर प्ल े जडटेक्टर (क) ± 30 जडग्री तक के कोणीय गजत तक की माप में सक्षम (ख) स्ट्टीयटरग गजत के जवरुद्ध पजहया चालन को मापने के जलए ररकॉर्जडग तंत्र (ग) माप सटीकता-±2% पूणग माप जवचलन क) ± 30 जडग्री तक के कोणीय गजत तक की माप में सक्षम ख) स्ट्टीयटरग गजत के जवरुद्ध पजहया चालन को मापने के जलए ररकॉर्जडग तंत्र (ग) माप सटीकता-±2% पूणग माप जवचलन 7 पणूग स्ट्वचाजलत हेड लाआट परीक्षक (क) लाआट आंटेंजसटी रेंज माप (न्द्यूनतम): 0- 100,000 सीडी (ख) रोिनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स (ग) ईनके कें द्र जमीन के स्ट्तर से उपर 500 जममी से 1200 जममी के साथ हडेलाआट टैस्ट्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता ऄवय होनी चाजहए और ईनके साथ हडेलैम्प को मापने में सक्षम होना चाजहए । (क) लाआट आंटेंजसटी रेंज माप (न्द्यूनतम): 0- 100,000 सीडी (ख) रोिनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स (ग) ईनके कें द्र जमीन के स्ट्तर से उपर 500 जममी स े 1200 जममी के साथ हेडलाआट टैस्ट्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता ऄवय होनी चाजहए और ईनके साथ हडेलैम्प को मापने में सक्षम होना चाजहए । (घ) उध्वागधरऔर क्षैजतज माप सीमा: ± 500सेमी / 10 मीटर (±) 5%)। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) उध्वागधर और क्षैजतज माप सीमा:
±50 सेमी / 10 मीटर (±) 5%)। ङ) तीव्रता ऄजधकतम जवचलन:
±5% प्रसार । च) हेडलैंप टैस्ट्टर को एक पूरी तरह से स्ट्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना ह।ै (ङ) तीव्रता ऄजधकतम जवचलन: ±5% प्रसार । (च) हडेलैंप टैस्ट्टर को एक पूरी तरह से स्ट्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना ह।ै 8 ेपसेीमीटर (क) एम े अर टी एच/ केन्द्द्रीय मोटरयान जनयमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए अइ एस 137 (भाग 8) के ऄनुसार जवजनदिे को पूरी करने के जलए ईपकरण । (क) एम े अर टी एच/ केन्द्द्रीय मोटरयान जनयमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए अइ एस 137 (भाग 8) के ऄनुसार जवजनदिे को पूरी करने के जलए ईपकरण । 9 जनकास गसै जवश्लेषक (क) ईपकरण को केन्द्द्रीय मोटरयान जनयमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए अइ एस 137 के ऄनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस ईतसजगन को मापना चाजहए (ख) सुसंगतजनयम 115 से संबंजधत प्रावधानों के ऄनुसार न्द्यूनतम सीमा (ग) मीजटरग ररज़ॉल्यूिन को जनम्नजलजखत के रुप में होना ह ै:
(i) सीे: 0.01% (क) ईपकरण को केन्द्द्रीय मोटरयान जनयमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए अइ एस 137 के ऄनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस ईतसजगन को मापना चाजहए (ख) सुसंगत जनयम 115 से संबंजधत प्रावधानों के ऄनुसार न्द्यूनतम सीमा (ग) मीजटरग ररज़ॉल्यूिन को जनम्नजलजखत के रुप में होना ह ै:
(i) सीे: 0.01%
(ii) सीे2: 0.1%
(iii) एचसी: 1पीपीएम
(iv) े2: माजपत मानों के जलए 0.02% <= 4% और0.1% मान और माजपत मानों के जलए > = 4%
(v) लैम्ब्डा: 0.001 d) (घ) अरपीएम काईंटर में ऄनमुत ऄजधकतम जवचलन ±20 अरपीएम या रीनडगका ±2% होगा, जो भी ऄजधक हो। (ड.) जनकास गैस के ईपयुि जवश्लेषण के जलए प्रोब को टेल पाइप पर यांजत्रक ूपप से लगाया जाना ह।ै
(ii) जनकास गैस ईतसजगन के कारण पररवेिी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाजहए। िेड से जनकास गैस जनकालने के जलए ईपयुि तंत्र को िाजमल दकया जाना ह।ै
(ii) सीे2: 0.1%
(iii) एचसी: 1पीपीएम
(iv) े2: माजपत मानों के जलए 0.02% <= 4% और 0.1% मान और माजपत मानों के जलए
0.1%> = 4%
(v) लैम्ब्डा: 0.001 d) (घ) अरपीएम काईंटर में ऄनुमत ऄजधकतम जवचलन ±20 अरपीएम या रीनडगका ±2% होगा, जो भी ऄजधक हो। (ड.) जनकास गैस के ईपयुि जवश्लेषण के जलए प्रोब को टेल पाइप पर यांजत्रक ूपप से लगाया जाना ह।ै
(ii) जनकास गैस ईतसजगन के कारण पररवेिी वाय ु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाजहए। िेड से जनकास गैस जनकालने के जलए ईपयुि तंत्र को िाजमल दकया जाना ह।ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 10 स्ट्पीडोमीटर टेस्ट्टर / स्ट्पीड गवनगर टेस्ट्टर (क) आस ऄनुलिक के खंड (7) में ददए गए मैररक्स के ऄनुसार रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का ईपयुि अयाम (ख) वाहन के असान जनकास के जलए रोलर को ईठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान (ग) मापने की सीमा: 20-160 दकमी/ घंटा (घ) ररजोल्यूिन: 1 दकमी / घंटा (ङ) पूणग माप की सटीकता ± 1% (ड.) जतपजहयों के जलए ऄलग से स्ट्पीडोमीटर लगना चाजहए। (क) आस ऄनुलिक के खंड (7) में ददए गए मैररक्स के ऄनुसार रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का ईपयुि अयाम (ख) वाहन के असान जनकास के जलए रोलर को ईठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान (ग) मापने की सीमा: 20-160 दकमी/घंटा (घ) ररजोल्यूिन: 1 दकमी/घंटा (ड.) जतपजहयों के जलए ऄलग से स्ट्पीडोमीटर लगना चाजहए। 11 ध्वजन स्ट्तर मीटर (क) अइइसी60651/अइइसी 61672-1 के ऄनुसार ऄनुिंजसत (ख) मापने का स्ट्तर: ≥30 डीबी से ≤120 डीबी (ग) फ्रीक्वें सी कऔर ग (क) अइइसी60651/अइइसी 61672-1 के ऄनुसार ऄनुिंजसत (ख) मापने का स्ट्तर: ≥30 डीबी से ≤120 डीबी (ग) फ्रीक्वें सी कऔर ग घ) सटीकता - ±1.5डीबी ङ) राआपोड स्ट्टैंड लगाया गया च) 220वीएसी और यूएसबी के अईटलेट से चाजग करने के पॉवर स्रोत के जलए बैटरी का जनमागण करना घ) सटीकता - ±1.5डीबी ङ) राआपोड स्ट्टैंड लगाया गया च) 220वीएसी और यूएसबी के अईटलेट से चाजग करने के पॉवर स्रोत के जलए बैटरी का जनमागण करना परीक्षण स्ट्टेिन पर स्ट्पष्ट ूपप से ध्वजन स्ट्तर मीटर के स्ट्थान को जचजननत दकया जाना ह।ै परीक्षण स्ट्टेिन पर स्ट्पष्ट ूपप से ध्वजन स्ट्तर मीटर के स्ट्थान को जचजननत दकया जाना ह।ै दपुजहयों के जलए तकनीकी जवजनदिे
12.
रोलर ब्रेक टैस्ट्टर मानदडं तकनीकी जवजनदिे (क) प्रतयेक पजहया जलए ऄजधकतम भार चाजग 1 टी (ख) ऄजधकतम मापयोग्य ब्रेक भाग 3 के एन (ग) न्द्यूनतम रोलरव्यास 200 एम एम (घ) न्द्यूनतम रोलर पृथक्करण 380 एम एम (ड.) न्द्यूनतम रोलर लंबाइ 350 एम एम 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (च) न्द्यूनतम नवीलबेस 800 एम एम (छ) ऄजधकतम नवीलबेस 1500 एम एम (ज) रोलर सतह न्द्यूनतम घणगण गुणांक 0.6 रोलर सतह सेवा जीवन न्द्यूनतम 50000 घंटे ब्रेक भार समाधान <=100 एन ब्रेक भार सटीकता ±100 एन माप मूल्य 5 दक. मी. /प्रजत घंटा
13. हेडलाआट टेस्ट्टर मानदडं तकनीकी जवजनदिे (क) प्रकाि तीव्रता परास माप 0-100000 सीडी (ख) प्रदीजि तीव्रता परास माप 0-200 लक्स (ग) भूजमस्ट्तर से उपर ईसके केन्द्द्र के साथ हेडलैंप को मापने में सक्षम हडेलाआट टेस्ट्टर 240 एम एम से 1500 एम एम (घ) ईध्वागधर और क्षैजतज माप परास ±50 सेमी/10एम (±5%) (ड.) तीव्रता का ऄजधकतम वचलन पाठ्यांक का ±5 % (च) हडैलैंप टेस्ट्टर पूरी तरह से समतल सतह/ रेल्स पर रखा जाना चाजहए
(6) स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए न्द्यूनतम सूचना तकनीकी हाडगवेयर की अवयकता जनम्नजलजखत सारणी के ऄनुसार होगी, ऄथागत ्:- [सारणी–छ] ि. स.ं ईपकरण जवजनदिे 1 सवगर जवजनदिेनों (क) प्रोसेसर का प्रकार: आंटेल जीनानस्ट्केलेबल वी 2 या बेहतर (ख) प्रोसेसर: न्द्यूनतम12कोर/प्रोसेसर या बेहतर (ग) मेमोरी: 64 जीबी डीडीअर 3 या ज्यादा (घ) जबजली की अपूर्वत: 650डब्ल्यूऄजतररि पॉवर अपूर्वत (ड.) आंटरनल स्ट्टोरेज: ईपिम एसएसडी 7 टीबी या बेहतर (च) हॉट स्ट्वैप या बेहतर 2 डेस्ट्कटॉप जवजनदिेनों (क)) आंटेल® 10 वीं पीढी का कोर™ अइ7 प्रोसेसर या बेहतर (ख) 3.0 गीगाहट्जग बेस फ्रीक्वें सी, या बेहतर (ग) 1 टीबी एस एस डी/ एन बी एम ड्राआव (घ) 8 जीबी 1333 मेगाहटगजडीडीअर3 एसडीरैम या बेहतर [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 3 नप्रटर जवजनदिेनों (क) लेजर और डुप्लेक्स नप्रटर (काला और रंगीन) (ख) पीपीएम- 30 या बेहतर (ग) समर्वथत पृष्ठ का अकार - ए4, बी5, ए5, लीगल, पत्र, जववरण, कायगकारी, सरकारी पत्र, सरकारी लीगल, फुलस्ट्कैप, भारतीय लीगल कस्ट्टम (न्द्यूनतम 76.2 x 210 जममी से ऄजधकतम 216 x 356 जममी) (घ) नप्रट ररजोल्यूिन– 600x 600 डी पी अइ या बेहतर 4 नंबर प्लेट रीडर कैमरा (क) फे्रम प्रजत सेकंड 50 (ख) मेगाजपक्सेल 2.0 या ईच्चतर (ग) वीअइ एफ प्रोटोकाल पर (घ) अइ पी67 5 गजत डोम कैमरा (क) आमेज सेंसर 1/3 '' प्रगजतिील स्ट्कैन सीएमेएस (ख) 20 x ऑजप्टकल या बेहतर; / जडजजटल ज़ूम कैमरा (ग) 30xमोटर चाजलत ज़ूम लेंस और ऑटो फोकस (घ) मेगाजपक्सेल: 2.0 या ईच्चतर (ङ) अइपी67 (च) अइके10 6 नेटवकग वीजडयो ररकॉडगर (क) मल्टीप्लेक्स ररकॉर्जडग िेड्यूल जवकल्प: मैनुऄल, ऄलामग, मोिन जडटेक्िन, टाआनमग (ख) मल्टीप्लेक्स ऑपरेिन: लाआव व्यू, ररकॉडग, प्ले बैक, बैकऄप और साथ-साथ में जसस्ट्टम को दरू से जनयंजत्रत करते हैं (ग) 1080पीररज़ोल्यूिन तक एचडीएमअइ और वीजीए अईटपुट एक साथ (घ) एच.265 हाइ प्रोफाआल जडकोनडग, 2 एसएटीए एचडीडी आंटरफेस: ऄजधकतम 8 टीबी भंडारण क्षमता या ऄजधक 7 ऄन्द्य अवयक ईपकरण (क) सीसीटीवी से दखेने वालेके साथ स्ट्माटगटीवी (ख) परीक्षण करने जलए एलसीडी/एलइडी 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) परीक्षण दकए जाने वाले वाहनों के लक्षण नीचे दी गइ सारणी के ऄनुसार होगी, ऄथागत् :
सारणी - ज िम स.ं ब्यौरा जतपजहया क्वाजड्रसाआदकल चौपजहया (एम1, एन1) चौपजहयाएलसीवी (एम2, एन2) एचसीवी (एम3, एन3) रक (एन3) बस (एम3) न्द्यनू ऄजधक न्द्यनू ऄजधक न्द्यनू ऄजधक न्द्यनू ऄजधक न्द्यनू ऄजधक न्द्यनू ऄजधक
1. फं्रट एक्सल भार (दकलोग्राम) 90 260 215 215 420 1285 1045 4150 1235 8951 360 6160
2. ररयरएक्सलभारदकलोग्राम 205 780 308 308 315 1395 810 7840 810 10224 1360 8900
3. कबगभारदकलोग्राम 203 800 474 474 730 2625 1210 5440 2045 19175 2660 15000
4. जीवीडब्ल्यूदकलोग्राम 610 2150 823 823 935 3490 1960 11990 12990 47500 5000 22000
5. हीलबेसजममी 1590 3070 1925 1925 2050 3264 2100 4500 2500 6750 2654 8350
6. हील रैकजममीफं्रट ‐ ‐ 1143 1143 1300 1690 1310 2022 1410 2124 1630 2054
7. हील रैक जममीररयर 1150 1540 1143 1143 1315 1705 1343 1814 1406 1926 1486 1880
8. लंबाइजममी 2080 2510 2752 2752 1402 5226 3790 7965 4634 11994 5125 15000
9. चौड़ाइजममी 1100 1520 1312 1312 1495 2173 1500 2470 1870 2590 1910 2600
10. उंचाइजममी 1635 2070 1652 1652 1297 2750 1890 3410 2530 3940 2200 3730
11. ेवरहैंगफं्रट जममी ‐ ‐ 387 387 464 1297 760 2280 1050 1695 1000 2500
12. ेवरहैंगररयरजममी 443 790 440 440 405 1375 710 2385 805 3484 1250 3560
13. ग्राईंड क्लीयरेंसजममी 150 255 158 158 89 220 150 375 176 300 150 259
14. टीसीडीएम ‐ ‐ 6.96 6.96 8.33 12.6 8.5 19.7 12.3 23.99 11.17 23.4
15. टीसीसीडी एम ‐ ‐ 7.32 7.32 7.95 13.5 9.8 21.2 14 25.5 12.84 27.2 [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33
4. ईक् त जनयमों में, प्रूपप 60 के प चात,् जनम् नजलजखत प्रूपप ऄंत:स्ट् थाजपत दकए जाएंगे, ऄथागत:्- “प्रूपप 61 [जनयम 175(5) दखेें] एक स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए रजजस्ट्रीकरणप्रमाणपत्र का प्रूपप प्रारंजभक रजजस्ट्री प्रमाणपत्र सं.......................
तारीख..............................
प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र...........................................................के जलए स्ट् वीकृत दकया गया ह।ै (नाम और पूरा पता) ऄजधजनयम की धारा 56 की ईपधारा (2) के ऄधीन स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की स्ट्थापना के जलए पररसर...............................................................................................................................
(पररसर का पूरा पता) मोटरयान ऄजधजनयम, 1988 और केन्द्द्रीय मोटरयान जनयमावली, 1989 के प्रावधानों के ऄधीन, पररवहन-गैर-पररवहन वाहनों के जलए दफटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण और जारी करने के ईद्देय के जलए । यह प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.........................से................................ तक वैध है तारीख................................
पंजीकरण प्राजधकरण, पंजीकरण प्राजधकारी की मुहर प्रूपप 62 [जनयम 175(9) दखेें] स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन के जारी या नवीकरण करन ेके जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रूपप रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं...................................
तारीख ...........................
रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ....................................... के जलए स्ट्वीकृत दकया गया ह ै। (नाम और पूरा पता) ऄजधजनयम की धारा 56 की ईपधारा (2) के ऄधीन स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के प्रचालन के प्रारम्भ करने/प्रचालन को जारी रखने के जलए पररसर ............................................................................
(पररसर का पूरा पता ) मोटरयान ऄजधजनयम, 1988 और केन्द्द्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 के प्रावधानों के ऄधीन, पररवहन-गैर-पररवहन वाहनों के जलए दफटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण और जारी करने के ईद्देय के जलए । 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] यह रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ..............................से .............................तक वैध ह ै। तारीख ................................
पंजीकरण प्राजधकरण पंजीकरण प्राजधकारी की मुहर प्रूपप 63 [जनयम 175(3) दखेें] स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट् टेिन के जलए प्रारजम्भक रजजस्ट्री प्रमाणपत्र के ऄनदुान हतेु अवदेन प्रारुप
1. कायागलय के प्रयोग के जलए अवेदन सं.
अवेदन का तारीख िुल् क
2. सामान्द् य सूचना क नाम ख पता ग दरूभाष घ इमेल अइडी ड. सीअइएन/ िाप एक्ट रजजस्ट्रीकरण संखया/ ईड्यान अधार संखया च पैन छ जीएसटी संखया ज जस्ट् थजत (कृपयासही का जनिान लगाएं) कंपनी फमग रस्ट् ट सोसायटी स्ट् वामी सरकार जे.वी. पीपीपी कोइ ऄन्द्य (जवजनर्ददष्ट करें) [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35
3. प्रस्ट्ताजवत लेनों की संख या दपुजहया /जतपजहया हलके मोटर वाहन मध्यम और भारी मोटर वाहन
4. भूजम ब्यौरे
1. जस्ट्थजत स्ट्वाजमतव के ब्यौरे /पट्टा (दस्ट्तावेजी साक्य संलि करें ) प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताग (स्ट्वामी और /या अपरेटर) तारीख प्रूपप 64 [जनयम 175(7) दखेें] स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए ऄनदुान या नवीकरण का ऄनदुान या नवीकरण प्रमाणपत्र के जलए अवेदन प्ररुप के जलए अवेदन कृपया सही का जनिान लगाएं नया रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण
1. कायागलय प्रयोग के जलए प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संखया अवेदन सं.
अवेदन की तारीख िुल्क सुरक्षा जमा राजि
2. सामान्द्य सूचना क नाम ख पता ग दरूभाष 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] घ इमेल अइडी ड. सीअइएन/ िाप एक्ट रजजस्ट्रीकरण संखया/ ईड्याम अधार संखया च पैन छ जीएसटी संखया ज जस्ट् थजत (कृपयासही का जनिान लगाएं) कंपनी फमग रस्ट् ट सोसायटी स्ट् वामी सरकार जे.वी. पीपीपी कोइ ऄन्द्य (जवजनर्ददष्ट करें)
3. दियािील लेनों की संख या दपुजहया /जतपजहया हलके मोटर वाहन मध्यम और भारी मोटर वाहन
4. भूजम ब्यौरे
1. जस्ट्थजत
2. स्ट्वाजमतव के ब्यौरे /पट्टा (दस्ट्तावेजी साक्य संलि करें )
5. कमगचाररयों की संखया
6. वाहन एपीअइ अवेदन संखया और तारीख
7. वचनबंध अवेदक जनम्नजलजखत के जलए वचन दतेा ह,ै ऄथागत् क कें द्रीय मोटरयान जनयमावली, 1989 के ऄनुसार दृय और स्ट्वचाजलत परीक्षण के जलए जनयत प्रदिया का पालन दकया जाता है ख दकसी भी मौदद्रक लाभ के जलए वाहन जनरीक्षण और प्रमाणन से ईतपन्न डाटा का ईपयोग नहीं करना ग वाहन मेक और प्रकार से संबंजधत परीक्षा पररणामों के बारे में जानकारी की सखत गोपनीयता बनाए रखें घ मोटरगाड़ी के पुजों का जविय वाहनों का जवजनमागण /मरम्मत /वाहनों का जविय या जवजनमागण/ वाहन के पूजों का जविय िाजमल नहीं होना ड. हर समय पारदिी और पक्षपात रजहत तरीके से काम करना और जनयम 177 के ईपजनयम (1), (2) और (3) के ईपबंधों का पालन करना । [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 (जनयम 175 के ऄनुसार प्रारजम्भक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और सफल प्री कजमिननग अजडट और जनधागरण ररपोटग की प्रजतजलजप संलि करें) प्राजधकृत हस्ट्ताक्षरकताग (स्ट्वामी और /या अपरेटर) तारीख....................................
प्ररुप सं. 65 [जनयम 180 (5) दखेें] प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन के जलए रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दसूरी प्रजत जारी करन ेके जलए अवदेन प्ररुप सेवा में, रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी -------------------------- मेरे /हमारे स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन का प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र संखया ------------------ ---जनम्नजलजखत पररजस्ट्थयों में खो गया ह/ैनष्ट हो गया ह/ैपूणग रुप से ऄपजलजखत हो गया ह/ैगंदा हो गया ह/ैफट गया है /जवकृत हो गया हैः ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- मैं/हम घोजषत करते ह ैदक मेरे/हमारी जानकारी से प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऄजधजनयम के या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंधों के ऄधीन जनलंजबत या जनरस्ट्त नहीं दकया गया ह ैऔर उपर स्ट्पष्ट की गइ पररजस्ट्थजतयााँ सही है। मैं/हम प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दसूरी प्रजत ददए जाने के जलए अवेदन करते हैं । मैं/हम घोजषत करते ह,ै दक मैं/हम (तारीख) ---------- को जैसे ही यह ज्ञात हुअ है दक प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया ह ैतुरंत पुजलस को जिकायत (प्रजत संलि) दजग कर दी ह।ै मैं/हम घोजषत करते ह,ै दक मैं/हम भजवष्य में खोया हुअ प्रमाणपत्र जमलने की जस्ट्थजत में रजजस्ट्रीकरण प्राजधकारी को सूचना देंगे और प्रमाणपत्र का ऄम्यगपण कर देंगे। नाम --------------------- तारीख: ------------------- हस्ट्ताक्षर ---------------- प्ररुप सं. 66 [जनयम 175 (7) दखेें] स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की लेखा परीक्षा और जनधागरण ररपोटग के जलए प्ररुप (पवूग–प्रवतगन) लेखा परीक्षा और जनधागरण संखया लेखा परीक्षा और जनधागरण संखया लेखा परीक्षण एजेंसी और लेखा परीक्षक का नाम लेखा परीक्षक का हस्ट्ताक्षर स्ट्टेिन का नाम स्ट्टेिन संखया 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रारंजभक रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संखया पता संपकग संखया
1. परीक्षण ईपस्ट्कर पूणगता और ऄंिांकन ि.स.ं ईपस्ट्कर ईपलब्ध (हााँ/नहीं) कायागतमक (हााँ/नहीं) ऄिंाकंन की तारीख क. रोलर ब्रेक परीक्षक ख. धुरी भार मापन ग. संस्ट्पेंिन परीक्षक घ. साआड जस्ट्लप परीक्षक ङ. ज्वांआट प्ले परीक्षक च. स्ट्वचाजलत स्ट्टीयटरग जगयर प्ले संसूचन छ. स्ट्वचाजलत ऄग्रदीप परीक्षक ज. ेपेसीमीटर झ. जनकास गैस जवश्लेषक र चालमापी परीक्षक/गजत-जनयंत्रक परीक्षक ट. ध्वजन स्ट्तर मीटर रटप्पजणया:ं
2. जनयोजजत जन िजि के ब्यौरे ि.स.ं पदनाम जनयोजजत स्ट्टाफ की सखंया जनयमों की ऄनपुालना (हााँ/नहीं) रटप्पजणया ं क. केन्द्द्र प्रमुख/प्रबंधक ख. अइटी प्रभारी /प्रणाली जवश्लेषक ग. डाटा एंरी अपरेटर घ. चालक (एलएमवी/एचएमवी) ङ. लेन प्रभारी/पयगवेक्षक च. लेन अपरेटर छ. ऄनुरक्षण टेक्नीजियन रटप्पजणया:ं [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39
3. ऄजतररि जांच ि.स.ं जाचं हा ं नहीं क. जवजहत मागगदिगक जसद्धातों के ऄनुसार अइटी प्रणाली ख. गुि और गूढलेजखत परीक्षण पररणाम डाटा ग. स्ट्थाजपत और कायागतमक सीसीटीवी कैमरे घ. परीक्षण डाटा को सुरजक्षत सुजवधा में रखा गया और ईसे वाहन (वीएएचएन) पर ऄपलोड दकया गया ङ. लेन स्ट्िीन कोइ भी परीक्षण पररणाम प्रदर्वित नहीं करते ह ै। च. मागगदिगक जसद्धान्द्तों के ऄनुसार ऄवसंरचना सुजवधाएं छ. केवल ऑनलाआन पोटगल के माध्यम से समय लेना ज. ऄजि सुरक्षा समािोधन झ. यानों की पा्कग और सुरक्षा के जलए प्रयागि ईपबंध पररणाम (ऄनमुोददत ह/ैऄनुमोददत नहीं ह)ै:
सुधारातमक कायगवाजहयां ऄपेजक्षत (गैर-ऄनुमोदन की जस्ट्थजत में):
प्ररुप सं. 67 [जनयम 184(7) देखें] स्ट्वचाजलत परीक्षण स्ट्टेिन की लेखा परीक्षा और जनधागरण ररपोटग के जलए प्ररुप (प्रचालन दौरान) लेखा परीक्षा और जनधागरण संखया लेखा परीक्षा और जनधागरण संखया लेखा परीक्षण एजेंसी और लेखा परीक्षक का नाम लेखा परीक्षक का हस्ट्ताक्षर स्ट्टेिन का नाम स्ट्टेिन संखया रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संखया प्रचालन घंटे पता संपकग संखया
1. क्या रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ईपलब्ध ह?ै हां नहीं
2. परीक्षण ईपस्ट्कर पूणगता और ऄंिांकन| ि.स.ं ईपस्ट्कर ईपलब्ध (हााँ/नहीं) ऄिंाकं़न बारंबारता ऄजंतम ऄिंाकंन की तारीख क. रोलर ब्रेक परीक्षक 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ख. धुरी भार मापन ग. संस्ट्पेंिन परीक्षक घ. साआड जस्ट्लप परीक्षक ङ. ज्वांआट प्ले परीक्षक च. स्ट्वचाजलत स्ट्टीयटरग जगयर प्ले संसूचन छ. स्ट्वचाजलत ऄग्रदीप परीक्षक ज. ेपेसीमीटर झ. जनकास गैस जवश्लेषक र चालमापी परीक्षक/गजत-जनयंत्रक परीक्षक ट. ध्वजन स्ट्तर मीटर रटप्पजणया:ं
3. जनयोजजत जन िजि के ब्यौरे ि.सं. पदनाम जनयोजजत स्ट्टाफ की संखया जनयमों की ऄनुपालना (हााँ/नहीं) रटप्पजणया ं क. केन्द्द्र प्रमुख/प्रबंधक ख. अइटी प्रभारी /प्रणाली जवश्लेषक ग. डाटा एंरी अपरेटर घ. चालक (एलएमवी/एचएमवी) ङ. लेन प्रभारी/पयगवेक्षक च. लेन अपरेटर छ. ऄनुरक्षण टेक्नीजियन रटप्पजणयां:
4. परीक्षण प्रदिया का ऄनुपालन सुजनजित करने के जलए यानों की नमूना जााँच लेन लेन का प्रकार (दोपजहया/जतपजहया/एलसीवी/एचसीवी ऄनुपालन (हां/नहीं) रटप्पण यान-1 यान-2 यान-3 लेन 1 लेन 2 लेन 3 [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41 लेन 4 रटप्पजणयां:
रटप्पणः जांचे गए नमूना यान की यान संखया और परीक्षण ररपोटग संलि की जाएगी।
5. ऄजतररि जाचं ि.स.ं जाचं हा ं नहीं क. जवजहत मागगदिगक जसद्धातों के ऄनुसार अइटी प्रणाली ख. गुि और गूढलेजखत परीक्षण पररणाम डाटा ग. स्ट्थाजपत और कायागतमक सीसीटीवी कैमरे घ. परीक्षण डाटा को सुरजक्षत सुजवधा में रखा गया और ईसे वाहन (वीएएचएन) पर ऄपलोड दकया गया ङ. लेन स्ट्िीन कोइ भी परीक्षण पररणाम प्रदर्वित नहीं करते ह ै। च. मागगदिगक जसद्धान्द्तों के ऄनुसार ऄवसंरचना सुजवधाएं छ. केवल ऑनलाआन पोटगल के माध्यम से समय लेना ज. ऄजि सुरक्षा समािोधन झ. यानों की पा्कग और सुरक्षा के जलए प्रयागि ईपबंध गैर ऄनुपालन का ऄवलोकन दकया:
की जाने वाली सुधारातमक कारगवाइ:
प्ररुप सं. 68 [जनयम 183(1) देखें परीक्षण पररणाम के जवरुद्ध ऄपील के जलए अवदेन
1. व्यजिगत ब्यौरे नाम पता संपकग नंबर इमेल अइ डी क्या अप यान के रजजस्ट्रीकृत स्ट्वामी है? (हां/नही) 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. यान के ब्यौरे रजजस्ट्रीकरण संखया चेजसस नंबर मेक मॉडल
3. परीक्षण स्ट्टेिन के ब्यौरे स्ट्टेिन का नाम स्ट्टेिन का पता परीक्षण की तारीख क्या दकसी ऄन्द्य स्ट्टेिन पर भी यान का परीक्षण दकया गया था ? (हां/नहीं) यदद हााँ, तो ब्यौरे दे:
4. ऄपील परीक्षण पररणाम के जवरुद्ध ऄजभवचन के ब्यौरः क्या ईसके पिात से यान की मरम्मत, ईसमें पररवतगन या समायोजन दकया है? (हां/नहीं) यदद हां, तो ब्यौरा दें :
(कृपया परीक्षण पररणाम की प्रजत संलि करें)।”। [स.अरटी-25035/05/2021-अरएस] ऄजमत वरदान, संयुि सजचव रटप्पणः मूल जनयम भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईपखंड (i) में ऄजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 590(ऄ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और ऄजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 594(ऄ) तारीख 26 ऄगस्ट्त, 2021 द्वारा ऄंजतम बार संिोजधत दकए गए थे । MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 23rd September, 2021 G.S.R. 652 (E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 278 (E), dated the 8th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 8th April, 2021;
And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43 Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -
1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty first Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force with effect from the 25 th day of September, 2021.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989(herein after referred to as the said rules), in rule 63, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely: - ―(6) Notwithstanding anything contained in this rule, the recognition, regulation and control of automated testing station, for the purposes of section 56 of the Act, shall be as per Chapter XI of these rules.‖.
3. In the said rules, after Chapter X, the following chapter shall be inserted, namely: - ―CHAPTER XI RECOGNITION, REGULATION AND CONTROL OF AUTOMATED TESTING STATION
173. Applicability. – The provisions of this chapter shall be applicable for the recognition, regulation and control of automated testing stations, the procedure for fitness testing of vehicles through automated equipment and the procedure for grant of Certificate of Fitness by automated testing stations.
174. Definitions. – (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires, -
(i) ―Act‖ means The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
(ii) ―automated testing station‖ means any automated testing facility, authorised by the State Government, where vehicle fitness testing may be conducted through automated vehicle testing equipment in accordance with the provisions of this chapter;
(iii) ―certificate of fitness‖ means the certificate issued by a prescribed authority, referred to in sub-section (1) section 56 of the Act, or by an authorised testing station, in Form 38 for transport vehicles and in Form 25 for non-transport vehicles, as the case maybe, to the effect that the vehicle complies, for the time being, with all the requirements of the Act and the rules made thereunder;
(iv) ―registering authority‖ means any officer not below the rank of Transport Commissioner nominated by the State Government and empowered to issue Preliminary Registration Certificates, issue and renew Registration Certificates under this chapter for the registration of automated testing stations;
(v) ―Appellate Authority‖ for the purpose of rule 183, means any officer not below the rank of Regional Transport Officer nominated by the State Government before whom appeal against test result for a vehicle given by an automated testing station can be preferred;
(vi) ―Preliminary Registration Certificate‖ means the certificate granted by the Registering Authority permitting the applicant to commence setting up or construction or establishment of an automated testing station;
(vii) ―Registration Certificate‖ means the certificate granted by the Registering Authority permitting any automated testing station to commence operations;
(viii) ―owner‖ means a person including any individual or company or association or body of individuals or special purpose vehicle or State Government, who is a registered owner of an automated testing station;
(ix) ―net worth‖ for a financial year means the difference between total assets and total liabilities;
(x) ―operator‖ means a person including any individual or company or association or body of individuals or special purpose vehicle or State Government, authorised by the Registering Authority of the State Government to undertake the responsibility of managing the affairs and operations of the automated testing station such as hiring of staff, conduct of fitness testing of vehicles, ensuring the integrity of the whole operations, issuance and renewal of certificate of fitness and facilitating the conduct of the audit and assessment in accordance with the provisions of this chapter;
(xi) ―End of Life Vehicle‖ means any vehicle, -
(a) which is no longer validly registered; or
(b) of which registration has been cancelled under Chapter IV of the Act; or
(c) which has been declared unfit after undergoing test or re-test as specified under the provisions of this 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] chapter; or
(d) which is self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances that may arise from fire, damage, natural disaster, riots or accidents.
(2) Words and expression used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings, as respectively, assigned to them in the said Act.
175. Registration Procedure for Automated Testing Station. – (1) No operator of an automated testing station shall issue or renew a certificate of fitness to any vehicle or commence any operations without having a Registration Certificate, granted to it by the registering authority in Form 62.
(2) In case of a new automated testing station, the application for grant of Registration Certificate shall be preceded by the grant of a Preliminary Registration Certificate for construction or establishment of such station and thereafter, upon setting up or construction or establishment of the automated testing station and its successful precommissioning audit and assessment, the applicant can submit an application for grant of Registration Certificate to start operations.
(3) The application for grant of Preliminary Registration Certificate under sub-rule (2) shall be made in Form 63 by the owner or operator to the registering authority and shall be accompanied by the fee as specified in rule 188.
(4) (i) The registering authority, shall, while considering an application for the grant of a Preliminary Registration Certificate, ensure that the applicant satisfies all the requirements as specified in rule 176.
(ii) The registering authority shall while considering an application under this rule, take into consideration the fact that the setting up of the automated testing station shall improve the availability of testing facilities in the area both in relation to the number of vehicles and proximity to such automated testing station.
(5) The registering authority, on receipt of an application under sub-rule (3), and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of sub- rule (4), grant the Preliminary Registration Certificate in Form 61 within thirty days from the date of receipt of such application:
Provided that no application for the grant of a Preliminary Registration Certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing by the Registering Authority.
(6) The applicant, upon the establishment of the automated testing station, shall appoint National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories - accredited agency or any other agency notified by the Central Government for conducting pre- commissioning audit and assessment of the automated testing station.
(7) An application for grant or renewal of a Registration Certificate shall be made in Form 64 to the registering authority and shall be accompanied by, —
(a) the fee as specified in rule 188;
(b) security deposit or bank guarantee as specified in rule 188;
(c) the Preliminary Registration Certificate as referred to in sub-rule (2), wherever applicable;
(d) successful pre-commissioning audit and assessment report in Form 66.
(8) The registering authority shall, while considering an application for the grant or renewal of a Registration Certificate, ensure that the applicant satisfies all the requirements as provided in rules 176 to 179.
(9) The registering authority may, on receipt of an application under sub-rule (7), and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of sub- rule (8), grant or renew the Registration Certificate in Form 62 within sixty days from the date of receipt of the application:
Provided that no application for grant of a Registration Certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing by the registering authority.
(10) The Preliminary Registration Certificate, Registration Certificate, all observations made in relation to the application for grant of Preliminary Registration Certificate and Registration Certificate, the objections or reasons due to which the Preliminary Registration Certificate or Registration Certificate is refused, shall be duly uploaded on the electronic portal within three working days of passing any order under sub-rules (5) and (9).
176. Eligibility. – (1) The owner or operator, as the case may be, of an automated testing station shall be the State Government or any company or association or body of individuals or individual or special purpose vehicle either directly or through public- private partnership.
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45
Provided that a vehicle manufacturer or service station or automobile dealer or any person related to repair of vehicle or manufacturing or sale of vehicle or automobile spares shall not become the owner or operator of an automated testing station directly:
Provided further that, where, a vehicle manufacturer or service station or automobile dealer or any person related to repair of vehicle or manufacturing or sale of vehicle or automobile spares intends to become the owner or operator of an automated testing station, it may do so, by forming a subsidiary or joint venture or a special purpose vehicle
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the owner of an automated testing station may also be the operator of such automated testing station.
(3) The owner or operator of an automated testing station shall possess, -
(i) certificate of Incorporation or Shop Act registration or Udyam Aadhar;
(ii) valid Goods and Service Tax certificate; and
(iii) valid Permanent Account Number.
(4) The owner or operator of an automated testing station shall have a minimum net worth of three crore rupees during the last financial year and should have a positive profit after tax in the last two financial years.
(5) The premises where the automated testing station is to be housed shall either be owned or taken on lease or hired by the owner for a period not less than ten years.
177. Conflict of Interest. – (1) There shall be no conflict of interest during the course of operations that may arise or may be perceived due to financial or professional interest of the owner or operator of an automated testing station and their obligations under this chapter.
Explanation -For the purposes of this rule, financial or professional interest means any personal, financial, or other considerations that may have the potential to influence or compromise the professional behavior of the owner or operator of an automated testing station.
(2) The automated testing station shall act as test-only facility and shall not provide any services related to repair of vehicles or manufacturing or sale of vehicles or automobile spares.
(3) Testing officials of the automated testing station shall maintain strict confidentiality of information regarding test results related to vehicle make and type.
(4) The operator of an automated testing station, at all times, shall function in a transparent and impartial manner and shall sign an undertaking related to provisions of sub-rules (1), (2) and (3) as specified in Form 64.
178. Infrastructure requirement. – (1) Any facility to be used for the purposes of testing shall have a minimum per lane area for two-wheeler vehicles or three-wheeler vehicles as five hundred square meters and for Light or Medium or Heavy Motor Vehicle as one thousand five hundred square meters, which includes commensurate space for the administrative block including reception or information centre, waiting area, Information technology server and workstation, washrooms etc.
(2) The automated testing station shall have the minimum dimensions for defining test lane, as per the following table, namely: - [Table-A] Sl. No. Minimum Dimensions of a Test Lane (in meter) 2- Wheeler 3-Wheeler and Light Medium and Heavy Motor Vehicle Motor Vehicle
(1) (2) (3) (4) (5) 1 Length 15 32 32 2 Width 5 7 7 3 Minimum length for turning at Entrance 3 10 18 4 Minimum length for turning at exit 3 10 18 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) The standard operating procedure of the automated testing station shall be displayed in the waiting area for public as well as staff.
(4) Adequate space shall be available for fitment of utilities like transformers, Low Tension or High-Tension panels with safety or protective devices, Gensets, Air Compressor, Uninterrupted Power Source, water coolers, fire protection and firefighting system of adequate capacity and test lane area shall be provided with adequate ventilation and fume extraction system.
(5) An automated testing station shall have adequate space for parking and free movement of vehicles brought for testing and necessary cyber security certifications shall be provided for the Information technology Systems for safe access to the VAHAN database as applicable.
(6) Testing equipment and Information technology infrastructure shall be as per rule 190.
179. Manpower requirement. – (1) The minimum requirement of manpower shall be as per the following table, namely:- [Table-B] Sl. No. Designation Minimum manpower requirement Minimum Qualification
(1) (2) (3) (4)
1. Centre Head/Manager 1 Graduate in Automobile or Mechanical or Electrical or Electronic Engineering with at least ten years of professional experience which includes at least five years of experience in vehicle inspection, manufacturing or repair and shall have thorough knowledge of the Act and the rules made thereunder, especially the chapters relating to registration of motor vehicles and construction, equipment and maintenance of motor vehicles.
2. Information technology in charge/ System Analyst 1 (up to 2 Lanes) 2 (up to 4 lanes) Master of Computer Application or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Science or Information technology or Electronics and Communication Engineering with at least three years of experience in Hardware, software and Networking from any recognised organisation or institutions.
3. Data Entry Operator 2 Any Graduation Degree or Diploma in Computer Application with basic computer knowledge.
4. Driver (Light Motor Vehicle/Heavy Motor Vehicle) 2 per lane per shift Driving license with minimum five years of driving experience (Light Motor Vehicle or Heavy Motor Vehicle).
5. Lane in charge / Supervisor 1 per lane per shift Industrial Training Institute Diploma in Motor Mechanics or Diploma in Mechanical or automobile or electrical stream with minimum three years of experience in automobile repair and Maintenance from any recognised organisation or institutions.
6. Lane Operator 2 per lane per shift Industrial Training Institute Diploma in Motor Mechanics or Electrical or Computer stream with minimum two years of experience in automobile repair and maintenance from any recognised organisation or institutions.
7. Maintenance Technician 1 per lane per shift Industrial Training Institute Diploma in Air Conditioning and Refrigeration or Industrial [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47 Training Institute Electrician or Diploma in Mechanical or Electrical, with minimum two years of experience in electrical Maintenance from any recognised organisation or institutions.
(2) The automated testing station shall ensure compliance of all laws for the time being in force, including labour laws as applicable.
180. Validity and renewal of Registration. – (1) A Preliminary Registration Certificate shall be valid for the period of setting up or construction or establishment of the automated testing station, which shall be mutually agreed between the State Government and the owner or operator and specified in the Preliminary Registration Certificate.
(2) A Registration Certificate shall be valid for a period of ten years from the date of issuance and its subsequent renewal shall be valid for five years from the date of renewal, as the case maybe.
(3) The Preliminary Registration Certificate and Registration Certificate shall not be transferable.
(4) Where the Preliminary Registration Certificate or Registration Certificate is lost or destroyed, the holder of such certificate shall intimate the facts to the registering authority which has granted or renewed the certificate and shall apply for a duplicate certificate under sub-rule (5) in Form 65 intimating the reasons thereof.
(5) An application for issuance of duplicate Preliminary Registration Certificate or Registration Certificate shall be made in Form 65, along with appropriate fee, as specified in rule 188.
(6) The registering authority may issue a duplicate certificate in Form 61 or Form 62, as the case may be, with clearly marked word "DUPLICATE" on top right corner.
(7) The duplicate certificate shall be immediately surrendered to the registering authority if the original is traced out or found at a future date.
181. Testing Process and Procedure.–
(1) The appointment for fitness test at any automated testing station shall be booked electronically, through the electronic portal, set up by the Central Government within six months from the date of notification of the Central Motor Vehicles (Twenty First Amendment) Rules, 2021, on depositing the fee as specified in rule 81, electronically or such other manner as may be laid down by the Central Government.
(2) Until the electronic portal referred to in sub-rule(I) is developed, the bookings for fitness tests shall be done either manually or through the electronic portal of the State or Union territory Governments.
(3) The following documents and information shall be uploaded at the time of booking a slot for fitness test at an automated testing station, namely: -
(i) Registration Certificate of Vehicle, along with Form 25, wherever applicable;
(ii) valid Insurance Certificate;
(iii) last valid Permit, wherever applicable;
(iv) mobile number and email ID of the registered owner or authorised signatory.
(4) The other details related to the vehicle, not limited to the following, shall be fetched automatically from the VAHAN database, namely: -
(i) Chassis Number;
(ii) Engine number;
(iii) Fuel;
(iv) Vehicle Class;
(v) Vehicle Category;
(vi) Make and Model;
(vii) Gross Vehicle Weight (GVW);
(viii) Month and Year of Manufacture; and
(ix) Speed Governor Serial Number, wherever applicable.
(5) The list of tests to be conducted along with the reference standards shall be as per rule 189, as applicable from 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] time to time.
(6) The data generation, processing and storage shall be done in a manner so as to ensure that, -
(i) the database is stored in a data management software platform to enable easy exchange and analysis of data with other platforms;
(ii) all automated test results shall be automatically transmitted to a central server installed in the automated testing station and visual checks data, including photographs, shall also be transferred on the same server;
(iii) the fitness criteria for pass or fail shall be automatic and in accordance with rule 189;
(iv) (a) display of testing station in a test lane shall not indicate any test result;
(b) all test results shall be masked on the test lane with encrypted test data;
(c) the test report shall be generated automatically and digitally signed with relevant details, immediately after completion of all tests;
(v) the test data and report generated shall be kept in a safe and secured facility and uploaded on the electronic portal;
(vi) photographs of vehicle and its Chassis and Engine number shall be captured by Global Positioning System enabled camera and shall be kept in a secured facility and uploaded on the electronic portal along with the tests data and report.
(7) The certificate of fitness, if granted, in Form 25 or Form 38, as the case may be, and test report so generated shall be sent to the registered owner or authorised signatory through physical and electronic mode and the test report shall include the following, namely: -
(i) station Name and registration number;
(ii) date and time of the test;
(iii) vehicle details – Registration number, Type, Make and Model;
(iv) visual check details;
(v) measured and permissible values of functional tests;
(vi) date of calibration of each equipment of the automated testing station on which tests are conducted;
(vii) list of functional tests or visual checks failed by the vehicle, in case certificate of fitness is not granted.
(8) The results shall also be integrated with VAHAN Database.
182. Re-testing Procedure. – (1) The registered owner of the vehicle that fails any or all of the required test(s), as specified in rule 189, shall be given an opportunity to apply for a re-test within thirty days of such result, after getting the defects specified in the tes