2414 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 278] ubZ fnYyh] eaxyokj] vçSy 11] 2017@pS=k 21] 1939 No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/CHAITRA 21, 1939 िवज्ञान और ᮧौ᳒ोिगकी मंᮢ ालय (वजै्ञािनक और औ᳒ोिगक अनसुधंान िवभाग) अिधसचूना नई िदल्ली, 6 अᮧैल, 2017 सा.का.िन. 345(अ).—िसनेट वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अिधिनयम, 2011 (2012 का 13) की धारा 30 की उप-धारा (2) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते हुए और वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अध्यादेश, 2012 की उन बातᲂ के िसवाय अिधकांश करते हुए िजन्हᱶ ऐसे अिधᮓमण से पूवर् िकया गया ह ैया करने का लोप िकया गया ह,ै वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के िलए िन᳜िलिखत अध्यादेश बनाती ह,ै अथार्त्: - अध्याय 1 ᮧारंिभक सिंक्ष᳙ नाम और ᮧारंभ (1) इन अध्यादशेᲂ का संिक्ष᳙ नाम वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अध्यादशे, 2017 ह।ै
(2) ये राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन की तारीख को ᮧवृᱫ हᲂगे। पिरभाषाएं (1) इन िनयमᲂ मᱶ, जब तक िक संदभर् से अन्यथा अपेिक्षत न हो, - (क) "अकादमी" से वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अिधिनयम, 2011 (2012 का 13) की धारा 3 की उप- धारा (1) के अधीन स्थािपत वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अिभᮧेत है, (ख) "अिधिनयम" से वैज्ञािनक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अिधिनयम, 2011 (2012 का 13) अिभᮧेत ह;ै (ग) "बोडर्" से अिधिनयम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गिठत अकादमी का शासी बोडर् अिभᮧेत ह;ै (घ) "अध्यक्ष" से अिधिनयम की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन िनयुᲦ बोडर् का अध्यक्ष अिभᮧेत ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ड़) "वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद" से सोसायटी रिजस्ᮝीकरण अिधिनयम, 1860 (1860 का 21) के अधीन 'वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद' के नाम से रिजस्ᮝीकृत सोसायटी अिभᮧेत ह;ै (च) "िनदशेक" से अिधिनयम की धारा 22 के अधीन िनयुᲦ अकादमी का िनदेशक अिभᮧेत ह,ै (छ) "िसनेट" से अिधिनयम की धारा 18 के अधीन गिठत अकादमी की िसनेट अिभᮧेत ह;ै (ज) "उपाध्यक्ष" से शासी बोडर् का उपाध्यक्ष अिभᮧेत ह।ै
(2) इन िनयमᲂ मᱶ ᮧयुᲦ शब्द और अिभ᳞िᲦयाँ जो पिरभािषत नहᱭ ह ᱹ᳴कतु अिधिनयम और पिरिनयमᲂ मᱶ पिरभािषत ह,ᱹ के वही अथर् हᲂगे जो उन्हᱶ अिधिनयम और पिरिनयमᲂ मᱶ ᮓमश: िदए गए ह।ᱹ अध्याय-II बोडर्, िसनटे, अध्ययन बोडर्, िवᱫ सिमित और अन्य उप-सिमितयᲂ की सदस्यता की समाि᳙
3. बोडर्, िसनेट, अध्ययन बोडर्, िवᱫ सिमित और अन्य उप-सिमितयᲂ की सदस्यता की समाि᳙- बोडर्, िसनेट, अध्ययन बोडर्, िवᱫ सिमित और अन्य उप-सिमितयᲂ के सदस्य की सदस्यता समा᳙ हो जाएगी, यिद-
(i) सदस्य की मृत्यु हो जाती ह,ै त्यागपᮢ द ेदतेा ह,ै िदवािलया हो जाता ह,ै िवकृत िचᱫ हो जाता ह ैया एक ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता ह ैिजसमᱶ नैितक अधमता अंतवर्िणत ह;ै
(ii) ᳞िᲦगत क्षमता मᱶ नािमत सदस्य, जो पदेन सदस्य नहᱭ ह,ै संबंिधत बैठक के अध्यक्ष को पूवर् सूचना िदए िबना लगातार तीन बैठकᲂ मᱶ भाग लेने मᱶ िवफल रहा ह।ै अध्याय-III छाᮢᲂ का चयन, ᮧवेश और आरक्षण नीित
4. (1) अकादमी छाᮢᲂ को िन᳜िलिखत रूपात्मकता के अनुसार अध्ययन के िविभ᳖ पाᲹᮓमᲂ के िलए अकादमी मᱶ ᮧवशे दगेी, अथार्त्: - (क) अध्ययन पाᲹᮓम मᱶ ᮧवेश एक वषर् मᱶ दो बार िकया जाएगा, अथार्त् जनवरी और अगस्त माह के दौरान;
(ख) आवेदकᲂ को अकादमी ᳇ारा कᱶ िᮤत रूप से िनयंिᮢत ऑनलाइन आवेदन ᮧिᮓया के माध्यम से ᮧवेश िदया जाएगा और ᮧवेश या चयन ᮧिᮓया आवेदक ᳇ारा िदए गए िवकल्प के अनुसार वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला िविश᳥ के िलए होगा;
(ग) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक ᮧवेश और स्ᮓीिनग की ᮧिᮓया आरंभ करेगा;
(घ) अकादमी, अध्ययन के िवशेष और अंतर-िव᳒ाशाखा पाᲹᮓम को बढ़ाने के िलए कई गाइड के साथ कई संस्थानᲂ मᱶ स्थानन के िलए ᳧᳞ी छाᮢᲂ को ᮧोत्सािहत कर सकते ह;ᱹ (ड़) अकादमी अध्ययन के एक पाᲹᮓम मᱶ ᮧिव᳥ छाᮢᲂ को अध्ययन पाᲹᮓम का िवषय बदलने के िलए अनमुित ᮧदान कर सकती ह;ै (च) अकादमी छाᮢᲂ को युिᲦयुᲦ आधार पर पयर्वेक्षक के माध्यम से अध्ययन के पाᲹᮓम का िवषय बदलने हते ु अनुरोध करने की अनुमित द ेसकती ह;ै ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (छ) उप खंड (च) के ᮧयोजनᲂ के िलए वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक िन᳜िलिखत कायर् करᱶगे -
(i) छाᮢᲂ के अनुरोध को दोनᲂ िवधाशाखाᲐ के संकायाध्यक्ष के पास अᮕेषण करना;
(ii) अध्ययन के पाᲹᮓम मᱶ िवषय पिरवतर्न को अकादमी के कायार्लयᲂ को सूिचत करना; तथा
(iii) छाᮢᲂ को अध्ययन के बदले हुए पाᲹᮓम के पाᲹᮓम और ᮓेिडट आवश्यकताᲐ को पूरा करने और उनके ᳇ारा अिजत ᮓेिडट को आगे बढ़ाया जा सकता ह,ै के संबंध मᱶ संसूिचत कराना । (ज) छाᮢ मामले िनदशेालय की ᮧवेश सिमित, ᮧवेश ᮧिᮓया पूरी करने के िलए िदशािनदᱷश जारी कर सकता ह ै िजसे हर वषर् संशोिधत िकया जा सकता ह ै।
(2) (क) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के िनदशेक, ᮧा᳙ आवेदनᲂ की छानबीन के िलए एक जांच सिमित गठन करेगा, िजसमᱶ िन᳜िलिखत शािमल हᲂगे -
(i) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के िनदशेक या उनके ᳇ारा नािमत ᳞िᲦ, अध्यक्ष के रूप मᱶ;
(ii) चयन के क्षेᮢ मᱶ वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला से एक ज्ये᳧ सदस्य;
(iii) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदेशक ᳇ारा वांिछत कोई अन्य सदस्य;
(iv) अनुसूिचत जाित या अनुसूिचत जनजाित, अन्य िपछड़ा वगर्, अल्पसंख्यक समुदायᲂ और मिहलाᲐ से एक सदस्य;
(v) तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष ᳇ारा नामिन᳸द᳥ सदस्य;
(vi) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक, संयोजक के रूप मᱶ;
(ख) भतᱮ िकए जाने वाले छाᮢᲂ की संख्या और उपयुᲦता परीक्षण या साक्षात्कार के िलए छाँटे गए उम्मीदवारᲂ की सखं्या 1:4 और1:7 के बीच हो सकती ह;ै (ग) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक, छाँटे गए आवेदकᲂ को उपयुᲦता परीक्षण या साक्षात्कार मᱶ उपिस्थत होने के िलए ई-मेल, वेबसाइट, संसूचना के िकसी भी अन्य ढंग सिहत इलेक्ᮝॉिनक मीिडया ᳇ारा सूिचत करेगा;
(घ) परीक्षण या साक्षात्कार के िलए छाँटे गए उम्मीदवारᲂ की सूची को अकादमी तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनसुंधान पिरषद की ᮧयोगशाला की वेबसाइट पर ᮧदिशत िकया जाएगा;
(ड़) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला छाँटे गए उम्मीदवारᲂ की संख्या के आधार पर िनणर्य कर सकते ह ᱹिक क्या एक उपयुᲦता परीक्षण आयोिजत िकए जाने की जरूरत ह ैया नहᱭ;
(च) यिद, उपयुᲦता परीक्षण आयोिजत िकया जाता ह ै तो पिरणाम परीक्षण के ही िदन घोिषत िकया जाएगा और साक्षात्कार के िलए बुलाए गए उम्मीदवारᲂ की संख्या के आधार पर साक्षात्कार अगले लगातार िदनᲂ मᱶ आयोिजत िकया जा सकता ह;ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के िनदशेक साक्षात्कार के संचालन के िलए एक चयन सिमित का गठन कर सकते ह,ᱹ िजसमᱶ िन᳜िलिखत शािमल हᲂगे -
(i) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के िनदशेक या उनके ᳇ारा नामिन᳸द᳥ ᳞िᲦ अध्यक्ष के रूप मᱶ;
(ii) दो बाहरी िवशेषज्ञ;
(iii) चयन के क्षेᮢ मᱶ वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला से एक ज्ये᳧ सदस्य;
(iv) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदेशक ᳇ारा वांिछत कोई अन्य सदस्य;
(v) अनुसूिचत जाित या अनुसूिचत जनजाित, अन्य िपछड़ा वगर्, अल्पसंख्यक समुदायᲂ और मिहलाᲐ से एक सदस्य;
(vi) तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष ᳇ारा नामिन᳸द᳥ सदस्य;
(vii) तत्स्थानी वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक संयोजक के रूप मᱶ;
(ज) चयिनत उम्मीदवारᲂ की सूची अनुमोदन के िलए संकाय के संकायाध्यक्ष और उसके बाद अनुसमथर्न के िलए िसनेट के पास भेजा जाएगा;
(झ) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक चयिनत अभ्यिथयᲂ को सूिचत करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर भी ᮧदिशत करेगा;
(ञ) िसनेट शैिक्षक सᮢ की शुरुआत से पहले चयिनत अभ्यिथयᲂ की सूची का अनुसमथर्न करेगी।
(3) (i) यिद एक अभ्यथᱮ िसनेट ᳇ारा अनुमोिदत सुसंगत संकाय या शैिक्षक इकाई ᳇ारा िन᳸द᳥ शतᲄ और मानदंड को संतु᳥ करता ह,ै तो ही उसे िडᮕी या िडप्लोमा ᮧदान करने के िलए अध्ययन के एक कायर्ᮓम मᱶ ᮧवेश िदया जाएगा;
(ii) अकादमी, एक उम्मीदवार को िकए गए ᮧवेश के एक ᮧस्ताव को वापस ले सकती ह ै या िकसी उम्मीदवार को िनष्कािसत कर सकती ह ैिजसने अकादमी की ओर से िकए गए ᮧवेश के ᮧस्ताव को स्वीकार कर िलया ह,ै लेिकन अभी तक अकादमी मᱶ अध्ययन करने के िलए नामांकन या रिजस्ᮝीकरण नहᱭ िकया गया ह,ै जब उम्मीदवार िन᳜िलिखत मᱶ शािमल पाया जाता ह-ै (क) िकसी समय न्यायालय ᳇ारा िकसी अपराध के िलए दोषिस िकया गया हो; या (ख) अकादमी की राय मᱶ, िमथ्या कथन िकया ह ैया अपने आवेदन के संबंध मᱶ ताित्वक जानकारी को छुपाया ह।ै
(4) (क) अकादमी ᮧवेश ᮧिᮓया के पूरा होने के एक माह के भीतर ᮧत्येक छाᮢ को फोटो पहचान पᮢ जारी करेगी;
(ख) फोटो पहचान पᮢ मᱶ िन᳜िलिखत जानकारी शािमल की जाएगी-
(i) छाᮢ से संबंिधत सभी जानकारी, उसके अध्ययन पाᲹᮓम और अन्य सूचनाᲐ के साथ एक बारह अंकᲂ की नामांकन संख्या;
(ii) अध्ययन पाᲹᮓम से संबंिधत जानकारी के साथ-साथ कायर्ᮓम मᱶ कोई भी पिरवतर्न, जैसे एम.टेक से एकीकृत पीएचडी; ᮧाथिमक नोड िजसमᱶ उन्हᱶ संलᲨ िकया जा रहा ह ैऔर संकाय मᱶ प᳟ातवतᱮ पिरवतर्न, यिद कोई हो; तथा ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
(iii) ᮧवेश का वषर्, सᮢ (जनवरी या अगस्त), ᮧयोगशाला कोड एवं रोल नंबर और अन्य सूचना;
(ग) एक छाᮢ को आवंिटत नामांकन संख्या उसके अकादमी से सहयोजन की पूरी अविध को ᮝैक करने मᱶ मदद करेगा;
(घ) नामांकन संख्या -
(i) अकादमी मᱶ छाᮢ की िविश᳥ पहचान बनेगी और सभी संदभᲄ के िलए उपयोग की जाएगी;
(ii) परीक्षाᲐ के पिरणाम का पता लगाने, आचरण के अिभलेख, उपिस्थित के अिभलखे, ᮧत्यय और इसस ेजुड़े अन्य मामलᲂ के िलए सहायक होगा;
(5) अकादमी पीएचडी कायर्ᮓम मᱶ ᮧवेश के िलए िन᳜िलिखत ᮧिᮓयाᲐ का पालन करेगी, अथार्त्: - (क) अकादमी से िविभ᳖ िवधाशाखाᲐ मᱶ पीएचडी करना चुनने वाले आवेदकᲂ को िन᳸द᳥ तारीख के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन भरना होगा;
िटप्पण 1.- न्यूनतम पाᮢता मानदंड छाᮢ मामले िनदशेालय की ᮧवेश सिमित ᳇ारा अवधािरत िकए जाएंगे;
िटप्पण 2.- िवज्ञान, इंजीिनयᳳरग या सामािजक िवज्ञान मᱶ िकसी आधुिनक या संयोजन अहर्ता रखने वाले अभ्यथᱮ आवेदन करने के पाᮢ हᲂगे;
िटप्पण 3.- एक िविधमान्य रा᳦ीय स्तर अध्येतावृित धारक, किन᳧ अनुसंधान अध्येतावृित या िविभ᳖ आिथक सहायता अिभमुखᲂ के ज्ये᳧ अनुसंधान अध्येतावृित, िवज्ञान मᱶ खोज के िलए नवाचार ᮧेिरत अनुसंधान अध्येतावृित या अन्य समतुल्य अध्येतावृित धारक उम्मीदवार को अिधमान िदया जाएगा। (ख) चयन ᮧिᮓया लचीली, पारदशᱮ और सभी को समान अवसर दतेे हुए पूरी तरह से मेिरट आधार पर होगी;
(ग) छानबीन, छंटाई और चयन ᮧयोगशाला स्तर पर िकया जाएगा;
(घ) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला, छाᮢ को समनुदिेशत िकए जाने वाले पिरयोजना कायर् के बारे मᱶ िविन᳟य करने के िलए एक ᮧिᮓया िवकिसत कर सकती;
(ड़) ᮧवेश सिमित िन᳜िलिखत कायर् करेगीl-
(i) ᮧयोगशालाᲐ मᱶ स्थानन के साथ सफल उम्मीदवारᲂ की अंितम सूची संकलन करना;
(ii) छाᮢᲂ को संसूिचत करने के साथ एक ᮧित सहयुᲦ िनदशेक (छाᮢ मामले) को ᮧेिषत करना; तथा
(iii) Ჷूशन फीस के एकᮢण के िलए ᮧिᮓया शुरू करने के िलए सहयुᲦ िनदेशक (ᮧशासन और िवᱫ) को सूिचत करना;
(च) यिद अभ्यिथयᲂ के आबंटन के प᳟ात ᮧयोगशालाᲐ मᱶ िरिᲦयां िव᳒मान रहती ह ᱹतो ᮧवेश सिमित ऐसी िरिᲦयᲂ को भरने के िलए ᮧतीक्षा सूची से अभ्यिथयᲂ के साथ परामशर् सᮢ शुरू कर सकती ह;ᱹ (छ) अकादमी, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशालाᲐ मᱶ इस पिरयोजना पर सहायक के रूप मᱶ काम कर रह ेअसाधारण ᮧितभा वाले छाᮢᲂ को पीएचडी कायर्ᮓम मᱶ ᮧवेश द ेसकती ह-ै
(i) िजनके पास एक िविधमान्य अध्येतावृित नहᱭ ह ैया अध्येतावृित ᳞पगत हो गई है, या
(ii) िकन्हᱭ कारणᲂ से वे अध्येतावृित ᮧदान करने वाली परीक्षा मᱶ अहर्ता ᮧा᳙ नहᱭ पाए गए या परीक्षा नहᱭ दी परंतु अन्यथा युिᲦयुᲦ आधार पर अनुसंधान के िलए उᲬ क्षमता उपलब्ध ह;ै 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ज) पिरयोजना सहायक िजन्हᱶ पीएचडी कायर्ᮓम मᱶ ᮧवेश िदया जा रहा ह ैको इस पिरयोजना के िलए आवश्यक शैिक्षक अहर्ता को पूरा करना होगा और छानबीन और चयन सिमित समालोचनात्मक रूप से उिचत न्यायोिचत के साथ िवषय और अनुसंधान क्षमताᲐ मᱶ उम्मीदवार के ज्ञान का मूल्यांकन करᱶगे;
(झ) कोई भी पिरयोजना सहायक पीएचडी कायर्ᮓम के िलए नामांकन करने का पाᮢ नहᱭ होगा जब तक िक उसने इस पिरयोजना के सहायक के रूप मᱶ कम से कम एक वषर् की रेजीडᱶसी पूरी नहᱭ की ह;ै (ञ) अकादमी एक िविन᳸द᳥ ᮧवेश ᮧिᮓया के माध्यम से पीएचडी कायर्ᮓम के िलए एक ज्ये᳧ अध्यतेा को ᮧवेश द े सकती ह;ै (ट) कोई भी ज्ये᳧ अध्येता पीएचडी कायर्ᮓम मᱶ नामांकन के िलए पाᮢ नहᱭ हᲂगे जब तक िक उसने ज्ये᳧ अध्यतेा के रूप मᱶ कम से कम एक वषर् की रेजीडᱶसी पूरी नहᱭ की ह ैऔर उसके अनुसंधान ᮧकाशनᲂ की इतनी संख्या उपलब्ध ह ैिजतनी की अकादमी उिचत समझे;
(ठ) (i) अकादमी पीएचडी कायर्ᮓम के िलए िन᳜िलिखत शतᲄ के अधीन वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद के वैज्ञािनकᲂ से आवेदन आमंिᮢत कर सकती ह,ै अथार्त्: - (क) वैज्ञािनकᲂ के आवेदन की छानबीन की जाएगी और चयिनत सूची मᱶ रखे गए अभ्यिथयᲂ को चयन सिमित के समक्ष एक साक्षात्कार के िलए उपिस्थत होना होगा;
(ख) चयन सिमित समालोचनात्मक रूप से उिचत न्यायोिचत के साथ िवषय और अनुसंधान क्षमताᲐ मᱶ अभ्यथᱮ के ज्ञान का मूल्यांकन करेगी;
(ग) अभ्यिथयᲂ को िन᳜िलिखत मानदंड पूरे करने हᲂगे, अथार्त्: -
(i) उनकी ᮧाथिमक िनयुिᲦ वाली ᮧयोगशाला से िभ᳖, एक अन्य ᮧिति᳧त ससं्थान मᱶ एक गाइड या सह- गाइड होना चािहए;
(ii) ᮧस्तािवत अनुसंधान कायर्ᮓम अंतर-िवषयक होना चािहए; तथा
(iii) यिद आवश्यक हुआ तो उसे अध्ययन की अंतर-िवषयक ᮧकृित का न्यायोिचत सािबत करने के िलए गाइड या सह-गाइड के संस्थान मᱶ पाᲹᮓम सिहत एक सेमेस्टर अवश्य िबताना चािहये;
(घ) मूल्यांकन को समय समय पर िसनेट के सामने रखा जाएगा।
(ii) (क) अकादमी पीएचडी कायर्ᮓम के िलए उ᳒ोग ᮧायोिजत छाᮢᲂ को ᮧोत्सािहत करेगी;
(ख) िसनेट, संकाय के संकायाध्यक्ष की िसफािरश पर उ᳒ोग ᳇ारा ᮧायोिजत छाᮢᲂ के िलए पाᲹᮓम आवश्यकताᲐ की िनबंधनᲂ को िशिथल कर सकते ह।ᱹ
(6) (क) अकादमी, इंजीिनयᳳरग िवज्ञान मᱶ एम.टेक और एकीकृत एम.टेक-पीएचडी के िलए अभ्यिथयᲂ से आवेदन आमंिᮢत कर सकती ह,ै िजन्हᱶ इस तरह के कायर्ᮓमᲂ के िलए ᮧवेश की घोषणा के बाद अपने आवेदन पᮢ ऑनलाइन ᮧस्तुत करने हᲂगे;
(ख) इंजीिनयᳳरग मᱶ ᳩातक उपयुᲦता परीक्षण का एक िविधमान्य स्कोर या ᳩातक अिभलेख परीक्षा या रा᳦ीय पाᮢता परीक्षा (इंजीिनयᳳरग) या िसनेट ᳇ारा िन᳸द᳥ कोई अन्य मापदंड के साथ अभ्यिथयᲂ को ᮧवेश सिमित यथा िनयत िविन᳸द᳥ कायर्ᮓम के आधार पर इंजीिनयᳳरग की सुसंगत िव᳒ाशाखा मᱶ ᳩातक । ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (ग) अभ्यथᱮ को अिधकतम दो अिधमान देने का िवकल्प होगा और पहले तथा दसूरे अिधमान के आधार पर उनकी छानबीन की जाएगी चयिनत मᱶ रखे गए अभ्यिथयᲂ को एक साक्षात्कार के िलए उपिस्थत होना होगा;
(घ) ᮧवेश सिमित चयिनत उम्मीदवारᲂ की अंितम सूची तैयार करेगी और तदनुसार उम्मीदवारᲂ को सूिचत करेगी;
(ड़) िकसी भी चयिनत उम्मीदवार को कायर्ᮓम मᱶ ᮧवेश नहᱭ िदया जाएगा जब तक िक वह िन᳸द᳥ फीस का भुगतान नहᱭ कर दतेा;
(च) यिद कायर्ᮓम मᱶ कोई भी िरिᲦ उत्प᳖ होती ह,ै तो ᮧवेश सिमित िरᲦ पदᲂ को भरन ेके िलए ᮧतीक्षा सचूी के उम्मीदवारᲂ के साथ परामशर् सᮢ शुरू कर सकती ह।ै
(7) िसनेट और संबंिधत अध्ययन के बोडर्, मास्टर ऑफ साइंस (अनुसंधान) पाᲹᮓम मᱶ ᮧवेश के िलए ᮧिᮓया और पाᮢता मानदंड तय कर सकते ह।ᱹ
(8) िसनेट और संबंिधत अध्ययन के बोडर् दोहरी िडᮕी ऑनसर् पाᲹᮓम मᱶ ᮧवेश के िलए ᮧिᮓया और पाᮢता मानदंड तय कर सकते ह।ᱹ
(9) िसनेट और संबंिधत अध्ययन के बोडर् िफिनिशग स्कूल पाᲹᮓम मᱶ ᮧवेश के िलए ᮧिᮓया और पाᮢता मानदंड तय कर सकते ह।ᱹ
(10) िᮓयाकलाप-वार अध्ययन के पाᲹᮓम के िलए शैक्षिणक कैलᱶडर नीचे तािलका मᱶ िन᳸द᳥ िकया गया ह:ै - सारणी ᮧवेश:
(1) (2) (3) (4) ᮓम सं िᮓयाकलाप अगस्त (वतर्मान वषर्) और जनवरी (आगामी या अगले वषर्) सᮢ जनवरी (आगामी या अगले वषर्) सᮢ 1 ᮧवेश से संबंिधत जानकारी अपलोड करना अᮧैल के तीसरे शुᮓवार पूवर् वषर् के िसतम्बर माह के तीसरे शुᮓवार 2 रा᳦ीय दिैनक समाचार पᮢᲂ मᱶ िवज्ञापन (चयन) अᮧैल के चौथे सोमवार से बुधवार िसतंबर के चौथे सोमवार से बुधवार 3 ऑनलाइन जमा करने की अंितम तारीख मई का चौथा गुरुवार अᲦूबर का चौथा गुरुवार 4 छानबीन िकए गए अभ्यिथयᲂ को सूचना भेजना (इलेक्ᮝोिनक) 31 मई 31 अक्टूबर 5 उपयुᲦता परीक्षण / साक्षात्कार जून का चौथा सोमवार - जुलाई का दसूरा शुᮓवार नवम्बर का चौथा सोमवार - िदसंबर का दसूरा शुᮓवार 6 पिरणामᲂ की घोषणा (वेबसाइट पर) जुलाई के तीसरे बुधवार िदसम्बर के तीसरे बुधवार िटप्पण - छाᮢ अिᮕम ᮧवेश ले सकते ह ᱹअथार्त अगस्त, 2017 से शुरू होने वाले सᮢ के िलए जुलाई, 2016 मᱶ या िदसंबर, 2016 मᱶ ᮧवेश ले सकते हᱹ । 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] नामाकंन
(1) (2) (3) (4) ᮓम सं िᮓयाकलाप जनवरी सᮢ अगस्त सᮢ 1 रिजस्ᮝीकरण जनवरी के दसूरे सोमवार-मंगलवार अगस्त के दसूरे सोमवार-मंगलवार 2 सᮢ का आरंभ जनवरी के दसूरे शुᮓवार अगस्त के दसूरे शुᮓवार 3 मध्य सेमेस्टर की परीक्षा माचर् के दसूरे स᳙ाह मᱶ (सोमवार से शिनवार) अक्टूबर के दसूरे स᳙ाह मᱶ (सोमवार से शिनवार) 4 सᮢ का समापन मई के पहले शुᮓवार िदसंबर के पहले शुᮓवार 5 सेमेस्टर अंत की परीक्षा मई के दसूरे स᳙ाह मᱶ (सोमवार से शुᮓवार) िदसंबर के दसूरे स᳙ाह मᱶ (सोमवार से शुᮓवार) 6 ᮕेड को अंितम रूप दनेा जून के दसूरे शुᮓवार जनवरी के पहले सोमवार 7 ᮕेड का ᮧकाशन जून के तीसरे शुᮓवार जनवरी के दसूरे सोमवार िटप्पण - यिद कैलᱶडर वषर् मᱶ उपदिशत िकए गए िदन कोई अवकाश हो जाता ह ैतो उस िदन के िᮓयाकलाप को अगले कायर् िदवस पर िकया जा सकता ह।ै
(11) शैिक्षक सᮢ और अवकाश - (1) अकादमी शैक्षिणक सᮢ के ᮧारंभ होने और समापन की तारीख तय कर सकते ह ᱹ और िविभ᳖ संकायᲂ और शैक्षिणक इकाइयᲂ के िलए अलग-अलग तारीखᲂ को तय कर सकती ह।ै
(2) अकादमी ᳇ारा भी वही अवकाश रखे का सकते ह ᱹजो अवकाश वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद मुख्यालय के ᳇ारा रखे जाएंगे ।
(12) (क) अकादमी जाित, वंश, कुलवंश या वगर् के आधार पर भेदभाव िकए िबना ᳫी व पुरुष सभी ᳞िᲦयᲂ के िलए खुली होगी;
(ख) अकादमी मिहलाᲐ, िद᳞ांगᲂ, समाज के कमजोर वगᲄ से संबंिधत ᳞िᲦयᲂ और िवशेष रूप से अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित और इस संबंध मᱶ समय-समय पर कᱶ ᮤीय सरकार ᳇ारा जारी िकए गए आदशे के अनुसार सामािजक और शैिक्षक रूप से अन्य िपछड़े वगᲄ के ᳞िᲦयᲂ के ᮧवेश के िलए िवशेष उपबंध करेगी ।
5. िवदशेी छाᮢ - (क) अकादमी अपेिक्षत अहर्ता वाले िवदशेी छाᮢᲂ को इसके ᳇ारा ᮧस्थापना िकए जान ेवाल ेिविभ᳖ कायर्ᮓमᲂ मᱶ पूणर्कािलक छाᮢᲂ के रूप मᱶ ᮧवेश दे सकती ह।ै (ख) ᮧवेश पाने के इच्छुक िवदशेी छाᮢ एक िविधमान्य अध्येतावृित, अथार्त् उनका अध्ययन, िवज्ञान की तीसरी दिुनया की अकादमी ᳇ारा समिथत ह,ै वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के माध्यम से अपने आवेदन पᮢ भेज सकते ह।ᱹ (ग) िवदशेी छाᮢ भारतीय सांस्कृितक संबंध पिरषद, नई िदल्ली के माध्यम से आवेदन कर सकते ह ᱹ और अगर उनका चयन हो जाता ह ैतो ऐसे मामलᲂ मᱶ भारतीय सांस्कृितक संबंध पिरषद उनके अध्ययन को ᮧायोिजत करेगी। ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (घ) िवदशेी छाᮢ स्वावलंबी अभ्यथᱮ के रूप मᱶ भी आवेदन कर सकते ह ᱹऔर, यिद उनका चयन हो जाता ह ैतो उन्हᱶ अकादमी को अपेिक्षत शुल्क का भुगतान करना होगा। अध्याय – IV अध्ययन पाᲹᮓम 6 (1) अध्ययन पाᲹᮓम - (क) अकादमी एक ᳩातक कायर्ᮓम चला सकती है, जो एक पीएचडी िडᮕी ᮧदान करन े के िलए आधार बनती ह;ै (ख) अकादमी इस तरह के िवषयᲂ मᱶ मास्टर की िडᮕी ᮧदान कर सकती ह ैिजनमᱶ यह उिचत समझे;
(ग) पीएचडी कायर्ᮓम मᱶ ᮧवेश के िलए छाᮢ के पास िवज्ञान या ᮧो᳒ोिगकी की िव᳒ाशाखा मᱶ से िकसी एक मᱶ मास्टर की िडᮕी होनी चािहए;
(घ) अकादमी एकीकृत एम.एससी- पीएचडी कायर्ᮓम की ᮧस्थापना कर सकती ह;ै (ड़) बीएससी के प᳟ात एकीकृत पीएचडी के िलए िवज्ञान या इंजीिनयᳳरग के िकसी भी क्षेᮢ मᱶ एक ᳩातक की िडᮕी होनी चािहए;
(2) (क) शैक्षिणक आवश्यकताᲐ के ᮧयोजन के िलए -
(i) पाᲹᮓम, ᮓेिडट की संख्या मᱶ मापा जाता ह;ै तथा
(ii) एक ᮓेिडट का पाᲹᮓम या तो एक ᳞ाख्यान घंटा ᮧित स᳙ाह (न्यूनतम चौदह संपकर् घंटे) या एक िशक्षणकाल घंटा ᮧित स᳙ाह (न्यूनतम चौदह संपकर् घंटे) या दो ᮧयोगशाला घंटे ᮧित स᳙ाह (न्यूनतम अᲶाईस सपंकर् घटें) या सेमेस्टर की अविध के दौरान इन सबके संयोजन के बराबर होता ह।ै (ख) कायर्ᮓम के िलए न्यूनतम रेिजडᱶसी और कायर्ᮓम पूरा करने के िलए न्यूनतम तथा अिधकतम अविध और िविभ᳖ कायर्ᮓमᲂ मᱶ ᳩातक स्तर के िलए ᮓेिडट अपेक्षाएं िन᳜िलिखत सारणी मᱶ यथा िविन᳸द᳥ होगी, अथार्त्: - सारणी
(1) (2) (3) (4) (5) ᮓम सं कायर्ᮓम ᮓेिडट की संख्या कायर्ᮓम मᱶ न्यूनतम रेजीडᱶ सी पूरा होने की अविध (वषᲄ मᱶ) पाᲹᮓम कायर् पिरयोज ना ᮧस्ताव पुनराव लोकन लेख शोध- ᮧबंध सामािज क कायर्ᮓम कु ल न्यूनत म अिधकत म 1 एम.टेक 32 - - 32 - 64 लागू नहᱭ होता 2 3 2 इंटीᮕेटेड पीएचडी (इंजीिनयᳳरग) 4 (पीएच डी स्तर) 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 12 लागू नहᱭ होता 3 4 3 एम.टेक (उ᳒ोग 32 - - 32 - 64 पिरसर मᱶ दो 2 3 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ᮧायोजन के साथ) सेमेस्टर 4 पीएचडी (िवज्ञान) 12 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 20 लागू नहᱭ होता 4 5 5 पीएचडी (इंजीिनयᳳरग) 12 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 20 लागू नहᱭ होता 3 5 6 पीएचडी (उ᳒ोग ᮧायोजन के साथ िवज्ञान) 8 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 16 पिरसर मᱶ एक सेमेस्टर 4 5 7 पीएचडी (उ᳒ोग ᮧायोजन के साथ इंजीिनयᳳरग) 12 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 20 पिरसर मᱶ एक सेमेस्टर 3 5 8 ᮧत्यक्ष पीएचडी (िवज्ञान) 20 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 28 लागू नहᱭ होता 4 6 9 ᮧत्यक्ष पीएचडी (उ᳒ोग ᮧायोजन के साथ िवज्ञान) 20 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 28 पिरसर मᱶ तीन सेमेस्टर 4 6 उन छाᮢᲂ के िलए जो ᮧत्यक्ष पीएचडी (िवज्ञान) के अधीन पीएचडी के िलए अिहत नहᱭ ह।ᱹ 10 एमएस (अनुसंधान) 20 2 2 40 - 64 लागू नहᱭ होता 3 4 11 ᮧत्यक्ष पीएचडी (इंजीिनयᳳरग) उन उम्मीदवारᲂ के िलए िजनके पास िन᳜िलिखत योग्यता ह ै:
(ए) बी.टेक+ गेट/ नेट या बी.टेक या एम.एससी + रा᳦ीय स्तर अध्येतावृित या 20 (एम.टेक स्तर) + 4 (पीएच 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 32 लागू नहᱭ होता 5 6 ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 िव᳡िव᳒ालय मᱶ ᮧथम रᱹक डी स्तर) (ख) बी.टेक + पीए / सीएसआईआर -एसआरएफ / उ᳒ोग ᮧायोजन के रूप मᱶ 2 वषर् का अनुभव 20 (एम.टेक स्तर) + 4 (पीएच डी स्तर) 2 2 शोध- ᮧबंध के पूरा होने पर 4 32 लागू नहᱭ होता 5 6 िटप्पण 1.- एकीकृत पीएचडी (इंजीिनयᳳरग) के ᮧयोजन के िलए छाᮢ को एम.टेक की िडᮕी सिहत सभी ᮓेिडट आवश्यकताᲐ को पूरा करना होगा। िटप्पण 2- ᳩातक की िडᮕी के साथ असाधारण अहर्ता वाले उम्मीदवार पीएचडी (िवज्ञान), पीएचडी (इंजीिनयᳳरग), पीएचडी (िवज्ञान के साथ उ᳒ोग ᮧायोजन) और पीएचडी (इंजीिनयᳳरग के साथ उ᳒ोग ᮧायोजन)मᱶ पीएचडी कायर्ᮓम के िलए सीधे ᮧवेश के िलए पाᮢ हᲂगे:
परंतु अभ्यथᱮ को ᮧवेश ᮧिᮓया के माध्यम से उपसंजात होना होगा और अहर्ता ᮧा᳙ करनी होगी और:
परंतु यह और िक छाᮢ की संबंिधत डॉक्टरेट सलाहकार सिमित ᳇ारा िकए गए िविन᳟य के अनुसार एक अभ्यथᱮ ᮧवेश के बाद अितिरᲦ ᮓेिडट से छूट के िलए पाᮢ हो सकता ह।ै िटप्पण 3.- "कायर्ᮓम मᱶ न्यूनतम रेजीडᱶसी"; ᮧवेश की तारीख से िगना जाता ह ैिसवाय इसके जब छाᮢ अिधकृत छुᲵी पर ह,ै "कायर्ᮓम पूरा करने के िलए अिधकतम अविध" छाᮢ की नामांकन की तारीख से िगना जाता ह।ै संचयी ᮕेड िबद ुऔसत (सी जी पी ए) की गणना छाᮢ ᳇ारा िलए गए सभी पाᲹᮓमᲂ के आधार पर की जाएगी। (ग) एकीकृत पीएचडी (इंजीिनयᳳरग), पीएचडी (िवज्ञान), पीएचडी (इंजीिनयᳳरग), पीएचडी (िवज्ञान के साथ उ᳒ोग ᮧायोजन), पीएचडी (इंजीिनयᳳरग के साथ उ᳒ोग ᮧायोजन), डायरेक्ट पीएचडी (िवज्ञान), डायरेक्ट पीएचडी (इंजीिनयᳳरग), डायरेक्ट पीएचडी (िवज्ञान के साथ उ᳒ोग ᮧायोजन) और डायरेक्ट पीएचडी (उ᳒ोग ᮧायोजन के साथ इंजीिनयᳳरग) के िलए आठ अितिरᲦ ᮓेिडट पाᲹᮓम हᲂगे िजनमᱶ िन᳜िलिखत को शािमल िकया जाएगा -
(i) कला पुनरावलोकन, रीितशाᳫ, िसफािरशᲂ और अन्य िवषयᲂ को शािमल करते हुए उᲬ सुसंगतता के िवषयᲂ का चयन करके एक पिरयोजना ᮧस्ताव तैयार िकया जाना ह ैजो पीएचडी शोध-ᮧबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा िकया जाएगा, िजसके दो ᮓेिडट हᲂगे;
(ii) छाᮢ के िविश᳥ अनुसंधान के क्षेᮢ पर एक पुनरावलोकन लेख जो पीएचडी शोध-ᮧबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा िकया जाएगा, िजसके दो ᮓेिडट हᲂगे;
(iii) सामािजक कायर्ᮓम के अधीन, सामािजक या ᮕामीण मुᲂ के संबंध मᱶ एक पिरयोजना पर छह से आठ स᳙ाह का समिपत कायर्, जो पीएचडी शोध-ᮧबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा िकया जाएगा, िजसके चार ᮓेिडट हᲂगे;
(घ) पीएचडी छाᮢ के िलए अकादिमक पाᲹᮓमᲂ की अपेक्षा को पूरा करने के िलए एम.टेक और पीएचडी पाᲹᮓम, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला मᱶ एक ᳞ापक ᮧस्थापना के िलए सूचीब िकया जा सकता ह;ै (ड़) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧत्येक ᮧयोगशाला ᳇ारा एक या एक से अिधक अपेिक्षत स्तर के पाᲹᮓमᲂ की ᮧस्थापना की जा सकती ह ैजो िक वृ᳭ रूप से अनुसंधान के रीितशाᳫ, तकनीकी िरपोटर् लेखन, तकनीकी 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] संचार, मौिखक ᮧस्तुितयां, अनुसंधान पिरयोजनाᲐ, नैितकता, ᮧयोगशाला सुरक्षा ᮧथाᲐ और उनकी आवश्यकताᲐ और अपेक्षाᲐ के अनुसार अन्य पाᲹᮓम के पहलुᲐ को आिव᳥ करते ह;ᱹ (च) 1, 2 और 3 ᮓेिडट के पाᲹᮓम अिधकतम ᮓमशः 2, 3 और 4 संकाय सदस्यᲂ के ᳇ारा पढ़ाए जाएंगे;
(छ) यिद एक से अिधक संकाय सदस्य एक पाᲹᮓम पढ़ा रह ेह,ᱹ तो संकाय सदस्यᲂ मᱶ से एक पाᲹᮓम समन्वयक के रूप मᱶ कायर् करेगा और इसकी ᮕेिडग, पाᲹᮓम हडᱹ आउट, िशक्षण संकाय सदस्यᲂ के बीच समन्वय, अपने िवषयᲂ के आदशे और उनके िशक्षण एवं अन्य मामलᲂ के िलए िजम्मेदार होगा;
(ज) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक संबंिधत संकाय सदस्यᲂ के साथ िवचार-िवमशर् से पाᲹᮓम का पुनरावलोकन करेगी और ᮧत्येक सेमेस्टर के अंत मᱶ छाᮢᲂ से ᮧितिᮓया ᮧा᳙ करेगा।
(3) अकादमी िसनेट की िसफािरशᲂ पर िवज्ञान और इंजीिनयᳳरग के िविभ᳖ िवधाशाखाᲐ मᱶ वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशालाᲐ मᱶ दो साल के ᳩातकोᱫर कायर्ᮓम आरंभ कर सकती ह।ै
(4) (i) पीएचडी कायर्ᮓम नीचे िदए गए िवषयᲂ मᱶ िकया जाएगा, लेिकन िन᳜िलिखत संकायᲂ तक ही सीिमत नहᱭ होगा, अथार्त्: - (क) इंजीिनयᳳरग िवज्ञान;
(ख) जैव िवज्ञान;
(ग) रसायन िवज्ञान;
(घ) भौितक िवज्ञान;
(ड़) गिणतीय और सूचना िवज्ञान;
(ii) अकादमी िसनेट की िसफ़ािरश पर ऐसी संख्या मᱶ एकीकृत एम.टेक - पीएचडी सिहत पीएचडी कायर्ᮓम शरुू कर सकती ह।ै
(iii) ᮧत्येक पीएचडी छाᮢ ᳇ारा पूरा िकए जाने वाले आवश्यक शैक्षिणक पाᲹᮓम अकादमी के मागर् दशर्क िसांतᲂ के अनुसार, न्यूनतम ᮓेिडट अपेक्षा को ध्यान मᱶ रखते हुए, डॉक्टरेट सलाहकार सिमित ᳇ारा िसफािरश की जाएगी और पीएचडी छाᮢᲂ को अपने दसूरे सेमेस्टर के अंत तक शैक्षिणक पाᲹᮓमᲂ की अपनी अपेक्षा को पूरा करना होगा।
(iv) पीएचडी छाᮢ पिरयोजना ᮧस्ताव िलख कर, पुनरावलोकन लेख और सामािजक कायर्ᮓम ᳇ारा पाᲹᮓम के अपेिक्षत स्तर को, पीएचडी शोध-ᮧबंध के सार को जमा करने से पहले पूरा करेगा।
(v) िसनेट और संबंिधत अध्ययन बोडर्, दोहरी िडᮕी ऑनसर् पाᲹᮓमᲂ मᱶ ᮧवेश के िलए ᮧिᮓया अवधािरत कर सकते ह ᱹजैसा िक वे उिचत समझे।
(vi) िसनेट और संबंिधत अध्ययन बोडर् िफिनिशग स्कूल पाᲹᮓमᲂ मᱶ ᮧवेश के िलए ᮧिᮓया अवधािरत कर सकते ह ᱹ जैसा िक वे उिचत समझे।
7. ᳩातकᲂ का नामांकन - (1) (क) िडᮕी या िडप्लोमा के िलए अध्ययन के िकसी कायर्ᮓम मᱶ ᮧत्येक छाᮢ को तभी नामांिकत िकया जाएगा जब वह िसनेट ᳇ारा अनुमोिदत और सुसंगत संकाय या शैिक्षक इकाई ᳇ारा िन᳸द᳥ मापदडं और शतᲄ को पूरा करता ह।ै (ख) ᮧत्येक छाᮢ वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के अध्ययन पाᲹᮓम की कक्षाᲐ मᱶ िनयिमत रूप से उपिस्थत हᲂगे:
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 परंतु पाᲹᮓम को ᮧभािवत करने वाली लंबी अनुपिस्थित या अध्येतावृित के िनलंबन को वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से तत्स्थानी सकंाय के संकायाध्यक्ष को सूिचत िकया जाएगा। (ग) अकादमी, रेजीडᱶसी की अविध की उिचत गणना के िलए छाᮢᲂ की डेटाबेस मᱶ ᮧिवि᳥ करेगी और उन छाᮢᲂ के िलए डेटाबेस को समुिचत रूप से अ᳒तन िकया जाएगा िजन्हᲂने वापस नहᱭ लौटने के आशय के साथ कायर्ᮓम छोड़ िदया था। (घ) िसनेट ऐसे नामांिकत या रिजस्ᮝीकृत ᳩातकᲂ के िलए, यिद ऐसा वांिछत हुआ तो, कोई िविश᳥ फीस और अविध िजसके दौरान इस तरह की फीस िविधमान्य रहगेी, िविन᳸द᳥ कर सकती ह।ै (ड़) एक ᳞िᲦ को पाᲹᮓम, िजसके िलए उसने अकादमी मᱶ नामांकन िकया था, के पिरणाम के ᮧकाशन की तारीख स े िडᮕी धारण िकया हुआ समझा जाएगा ।
(2) सह िनदेशक (संस्थान मामले और सूचना एवं संचार ᮧौ᳒ोिगकी अवसंरचना) अकादमी के अन्य पदधािरयᲂ की मदद से नामांिकत या रिजस्ᮝीकृत ᳩातकᲂ के डेटाबेस का रख रखाव करेगा और डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा तथा कािलकत: अ᳒तन िकया जाएगा। 8 िनयंᮢण, पयर्वेक्षण और घटक संस्थाᲐ के िशक्षण कायर्ᮓमᲂ का िनरीक्षण- (1) अकादमी की ᮧत्येक घटक संस्था अपने िᮓयाकलापᲂ के संबंध मᱶ िन᳜िलिखत अिभलेख रखेगा, अथार्त्: -
(i) अध्ययन के एक िविश᳥ कायर्ᮓम मᱶ नामांिकत सभी छाᮢᲂ के ᮧवेश रिजस्टर;
(ii) छाᮢᲂ, संकाय और अकादमी के साथ सहयुᲦ अन्य कमर्चािरयᲂ का उपिस्थित का अिभलेख;
(iii) पिरणामᲂ के रिजस्टर और िविभ᳖ अध्ययन पाᲹᮓम मᱶ िकया गया कािलकत: और सतत िनधार्रण;
(iv) अंतरण और ᮧवजर्न का अिभलेख; तथा
(v) अकादमी के छाᮢᲂ के िᮓयाकलापᲂ से उत्प᳖ िकसी भी बौिक संपदा के बारे मᱶ जानकारी।
(2) (क) सहयुᲦ िनदेशक (शैिक्षक) और संकायाध्यक्ष से िमलकर बनी एक सिमित अकादमी के हर घटक संस्थान का िनरीक्षण करेगी। (ख) ᮧत्येक घटक संस्थान की शैिक्षक िᮓयाकलापᲂ का िनरीक्षण इसकी लेखा परीक्षा के िन᳜िलिखत ᮧलेखीकरण के आधार पर होगा, अथार्त्: -
(i) िविभ᳖ कायर्ᮓमᲂ के िलए िशक्षण और ᮧिशक्षण सामᮕी का संकलन;
(ii) स्वयं अध्ययन िनदᱷिशका; तथा
(iii) कायर्ᮓम के पुनरावलोकन की िरपोटर् (ग) िनरीक्षण एक वषर् मᱶ एक बार या यथा अपेिक्षत िकया जाएगा।
(3) (क) िनरीक्षण सिमित, अकादमी के एक घटक संस्थान के िनरीक्षण की िरपोटर् िसनेट को ᮧस्तुत करेगी। (ख) िसनेट के अध्यक्ष, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशालाᲐ मᱶ अकादमी के िᮓयाकलापᲂ की सूचना उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को दᱶगे। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय V परीक्षा 9 परीक्षा - (1) (क) परीक्षा िसिडकेट और प᳟ातवतᱮ मूल्यांकन की ᮧिᮓया की िनगरानी करेगा जो िक िसनटे की एक िवशेष ᮧयोजन उप-सिमित के रूप मᱶ कायर् करेगा । (ख) परीक्षा िसिडकेट मᱶ िन᳜िलिखत शािमल हᲂगे-
(i) सहयुᲦ िनदशेक (शैिक्षक) -अध्यक्ष,
(ii) सहयुᲦ िनदशेक (छाᮢ मामले) -सदस्य;
(iii) सभी संकायᲂ के संकायाध्यक्ष -सदस्य; तथा
(iv) एक सह संकायाध्यक्ष, िजसे सिचव के रूप मᱶ नामिन᳸द᳥ िकया जाएगा। (ग) परीक्षा िसिडकेट िकसी िविश᳥ परीक्षा अविध के दौरान यिद आवश्यक हो, िसनेट के अनुमोदन के साथ, अन्य सदस्यᲂ को सहयोिजत कर सकती ह।ᱹ (घ) परीक्षा िसिडकेट िन᳜िलिखत कायर् करेगी -
(i) अकादमी के सभी अध्ययन पाᲹᮓमᲂ के िलए परीक्षा ᮧिᮓया की िनगरानी;
(ii) अकादमी के िलए अिᮕम मᱶ परीक्षा कैलᱶडर संकलन और ᮧकािशत करना;
(iii) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की सभी ᮧयोगशालाᲐ के साथ समन्वय स्थािपत करना तािक परीक्षा की ᮧिᮓया के संबंध मᱶ पिरिनयमᲂ और अध्यादेशᲂ मᱶ अवधािरत संि᳖यमᲂ का उिचत पालन सुिनि᳟त िकया जा सके;
(iv) अकादमी के कᱶ ᮤीय परीक्षा सवर्र के िलए संरक्षक के रूप मᱶ कायर् करेगा और सवर्र मᱶ अंतिव᳥ सभी डाटा की गोपनीयता बनाए रखेगा;
(v) परीक्षा की तारीख से पᱹतालीस िदनᲂ के भीतर मूल्यांकन ᮧिᮓया को पूरा करना और परीक्षा का पिरणाम ᮧकािशत करना; तथा
(vi) िसनेट और अध्ययन बोडर् ᳇ारा समय-समय पर िनदᱷिशत इस तरह के अन्य कृत्यᲂ का पालन करना ।
(2) (क) अकादमी के संकायाध्यक्ष संबंिधत संकायᲂ की परीक्षाᲐ के िलए ᮧधान िनयंᮢक अिधकारी के रूप मᱶ कृत्य करᱶगे और इस संबंध मᱶ उत्प᳖ िकसी भी िववाद या िशकायत को परीक्षा िसिडकेट के समक्ष ᮧस्तुत करेगा । (ख) िनदशेक परीक्षाᲐ के िलए अपीलीय ᮧािधकारी होगा।
(3) (क) परीक्षा िसिडकेट संबंिधत अध्ययन बोडर् से परामशर् के प᳟ात परीक्षा के संचालन की ᮧिᮓया तैयार करेगा और परीक्षा की ᮧिᮓया को अकादमी की वेबसाइट पर ᮧकािशत िकया जाएगा । (ख) ᮧकािशत परीक्षा की ᮧिᮓया, परीक्षा िसिडकेट ᳇ारा अगली परीक्षा की ᮧिᮓया ᮧकािशत करने तक िविधमान्य रहगेी ।
(4) (क) छाᮢ ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, पुनः परीक्षा और पुनः मूल्यांकन के िलए संबंिधत संकाय के संकायाध्यक्ष से अनुरोध कर सकते ह।ᱹ (ख) अध्ययन बोडर् ऑनलाइन आवेदन के िलए एक िविन᳸द᳥ शुल्क तय कर सकता ह।ै (ग) छाᮢ एक सेमेस्टर के दौरान अिधकतम दो पाᲹᮓमᲂ के िलए पुनः परीक्षा या पुनः मूल्यांकन के िलए अनुरोध कर सकते ह।ᱹ ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15
(5) (क) पूवर् ᳩातक, ᳩातक िडᮕी और ᳩातकोᱫर िडप्लोमा कायर्ᮓमᲂ मᱶ छाᮢ के ᮧदशर्न को परीक्षाᲐ और सतत िनधार्रण के एक संयोजन के माध्यम से िनधार्िरत िकया जा सकता ह,ै (ख) िसनेट ᳇ारा िनयुᲦ परीक्षकᲂ का बोडर् िनधार्रण का संचालन करेगा;
(ग) ᳩातक अनुसंधान िडᮕी कायर्ᮓमᲂ मᱶ छाᮢᲂ के ᮧदशर्न का परीक्षाᲐ, सतत िनधार्रण, िलिखत शोध-ᮧबंध और संबंिधत िवषय वस्तु तथा उनके शोध-ᮧबंध पर एक मौिखक परीक्षा के संयोजन के माध्यम से िनधार्रण िकया जा सकता ह,ै (घ) एक छाᮢ िकसी िडᮕी या िडप्लोमा कायर्ᮓम मᱶ पढ़ाई जारी रख सकता ह ै यिद वह िसनेट ᳇ारा यथा अनुमोिदत, सुसंगत संकाय या शैिक्षक इकाई ᳇ारा िविन᳸द᳥ अपेक्षाᲐ को पूरा करता ह;ै (ड़) अकादमी एक छाᮢ को परीक्षा मᱶ शािमल होने के िलए िनरिहत घोिषत कर सकती ह ैया एक मॉᲽूल के िलए उसके ᮕेड रोक सकती ह,ै अगर-
(i) वह परीक्षा मᱶ ᮧवेश या मॉᲽूल के पूरा होने के िलए सुसंगत संकाय या शैिक्षक इकाई की िविन᳸द᳥ अपके्षाᲐ को पूरा करने मᱶ असफल रहा ह;ै या
(ii) वह अकादमी ᳇ारा िदए गए एक सुस्प᳥ उधार के माध्यम से िभ᳖ अकादमी का ऋणी है; या
(iii) अध्यादेशᲂ, नीितयᲂ और ᮧिᮓयाᲐ ᳇ारा यथा उपबंिधत अनुशासनात्मक कायर्वाही ᳇ारा वह इतना िनरिहत घोिषत कर िदया जाता ह ैया उसकी ᮕेड पर रोक लगा दी जाती ह।ै (च) एक छाᮢ िजसे परीक्षा मᱶ ᮧवेश नहᱭ िदया गया ह ैया िजसके एक मॉᲽूल के ᮕेड पर रोक लगाई गई ह,ै परीक्षा या मॉᲽूल मᱶ अनुᱫीणर् समझा जाएगा;
(छ) िसनेट, अध्यादेशᲂ, नीितयᲂ और ᮧिᮓयाᲐ ᳇ारा यथा उपबंिधत अनुशासनात्मक कायर्वाही के लंिबत पिरणाम के कारण, िकसी छाᮢ की पूरी या इसके िकसी भी भाग की परीक्षा या मॉᲽूल का पिरणाम रोक सकती ह;ै (ज) डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस, डॉक्टर ऑफ लेटसर् और डॉक्टर ऑफ साइंस की िडᮕी के िलए छाᮢᲂ का उनके ᳇ारा एकᮢ िकए गए ᮧकािशत कायर् के आधार पर िनधार्रण िकया जाएगा और िडᮕी भी अध्यादेशᲂ, नीितयᲂ और ᮧिᮓयाᲐ के अनुसार एक मानद आधार पर ᮧदान की जा सकती है;
(झ) जब तक िविश᳥ रूप से ᮧािधकृत न िकया गया हो, िकसी िडᮕी या िडप्लोमा की अपेक्षाᲐ को पूरा करने के िलए एक छाᮢ ᳇ारा ᮧस्तुत कायर्, अकादमी या िकसी और संस्थान से िकसी और िडᮕी या िडप्लोमा की अपेक्षाᲐ को पूरा करने के िलए उपयोग नहᱭ करना चािहए;
(ख) अकादमी एक छाᮢ को िडᮕी या िडप्लोमा ᮧदान कर सकती ह ैयिद-
(i) उसने िडᮕी या िडप्लोमा के िलए सभी अपेक्षाᲐ को सफलतापूवर्क पूरा कर िलया ह;ै तथा
(ii) वह अकादमी ᳇ारा िदए गए एक सुस्प᳥ उधार के माध्यम से िभ᳖ अकादमी का ऋणी नहᱭ ह।ै (ञ) िसनेट, िलिखत रूप मᱶ िन᳜िलिखत िकए गए कारणᲂ से एक िडᮕी, िडप्लोमा या अकादिमक पुरस्कार की अपेक्षाᲐ मᱶ से िकसी का भी अयी᳞जन कर सकती ह;ै (ट) िकसी भी ᳞िᲦ को बाध्यकारी कारणᲂ और िसनेट के संकल्प के िसवाय िकसी िडᮕी, िडप्लोमा या अकादिमक पुरस्कार से वंिचत नहᱭ िकया जाएगा;
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(6) (क) अकादमी पूरे सेमेस्टर के दौरान क्लास परीक्षण, ᮧ᳤ोᱫरी, िनयतकायर्, सेिमनार या िवशेष िवषयᲂ पर ᮧस्तुित, मध्याविध और सᮢ समापन परीक्षाᲐ तथा अन्य ᮧिᮓयाᲐ के माध्यम से सतत मूल्यांकन ᮧिᮓया का अनुसरण करेगा और पाᲹᮓम समन्वयक पढ़ाए जा रह ेपाᲹᮓम के आधार पर मूल्यांकन ᮧिᮓया पर िविन᳟य कर सकते ह;ᱹ (ख) सेमेस्टर अंत की परीक्षा मᱶ पाᲹᮓम के िलए िनधार्रण अंकᲂ का अिधकतम चालीस ᮧितशत अिधमान होगा;
(ग) िवषय की ᮧकृित के आधार पर, संकाय खुली या बंद िकताब की परीक्षा का िवकल्प चुन सकते ह;ᱹ (घ) ᮧयोगशाला पाᲹᮓमᲂ के िलए छाᮢ कोसर् समन्वयक को ᮧयोगशाला की िरपोटर् ᮧस्तुत करᱶगे और ᮧयोगशाला कायर् की ᮧकृित के आधार पर, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक अंत मᱶ एक मौिखक परीक्षा का िवकल्प चुन सकते ह;ᱹ (ड़) पाᲹᮓमᲂ के िलए अपनाई जाने वाली ᮕेिडग ᮧणाली िन᳜ सारणी मᱶ यथा िविन᳸द᳥ ह,ै अथार्त्:- सारणी
(1) (2) (3) (4) ᮓम सं ᮕेड अक्षर ᮧदशर्न अंकीय मूल्य
1. ए+ अित उत्कृ᳥ 10
2. ए उत्कृ᳥ 9
3. बी + बहुत अच्छा 8
4. बी अच्छा 7
5. सी + उिचत 6
6. सी खराब 4
7. एफ बहुत खराब 2
8. आई अधूरा 0
9.
एस संतोषजनक (पीएचडी शोध-ᮧबंध और लेखा परीक्षा पाᲹᮓम के िलए)
10.
एक्स असंतोषजनक (पीएचडी शोध-ᮧबंध और लेखा परीक्षा पाᲹᮓम के िलए) िटप्पण- ᮕेड अक्षर आई उस छाᮢ को दी जाएगी जो-
(i) िजसने कक्षाᲐ मᱶ उपिस्थत नहᱭ हुआ ह;ै
(ii) जो परीक्षा मᱶ मूल्यांकन करने के िलए अिहत नहᱭ ह,ै पूणर् पाᲹᮓम को पुन: पढ़ना होगा। (च) सेमेस्टर ᮕेड िबद ुऔसत और संचयी ᮕेड िबद ुऔसत की गणना के िलए िन᳜िलिखत सूᮢ होगा- ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 सेमेस्टर ᮕेड अंक औसत = { (पाᲹᮓम ᮓेिडट x पाᲹᮓम ᮕेड का अंकीय मूल्य) का योग } / सेमेस्टर मᱶ अिजत कुल पाᲹᮓम ᮓेिडट;
संचयी ᮕेड िबद ुऔसत = सभी पास पाᲹᮓमᲂ मᱶ अिजत संचयी अंक / अिजत संचयी ᮓेिडट;
(छ) अक्षर ᮕेड की संिक्ष᳙ अवधारणा:
िटप्पण 1.- सीआई ᮓेिडट िबद ुह ैऔर जीआई ᮕेड िबद ुह।ै िटप्पण 2.- अक्षर ᮕेड संख्यात्मक िनवर्चन का संबंध केवल सेमेस्टर ᮕेड िबद ुऔसत और संचयी ᮕेड िबद ुऔसत की गणना स े ह ैतथा अक्षर ᮕेड एक ᮧभावी संख्या के रूप मᱶ ᮧदान नहᱭ िकया जा सकता । उदाहरण के िलए, एक ᮧिशक्षक न ेिकसी छाᮢ को बी + ᮕेड ᮧदान िकया ह,ै तो वह उस पाᲹᮓम मᱶ पूणर् 8.0 ᮕेड अंक अिजत करता है। ᮕेड अंक 8.2 या 7.8 नहᱭ हो सकते। ᮕेड अंक को पाᲹᮓम की तत्स्थानी ᮓेिडट से गुणा िकया जाएगा और उसके बाद ऊपर िदए गए सूᮢ के आधार पर सेमेस्टर ᮕेड िबद ुऔसत और संचयी ᮕेड िबद ुऔसत की गणना की जाएगी। िटप्पण 3.- पाᲹᮓम मᱶ पास होने के िलए ᮕेड ए +, ए, बी +, बी, सी + की सीमा के भीतर होनी चािहए। िटप्पण 4. "सी" एक अनुᱫीणर् ᮕेड ह।ै िटप्पण 5. ᮧिशक्षक पाᲹᮓम मᱶ छाᮢᲂ के ᮧदशर्न के आधार पर एक िहस्टोᮕाम तैयार करेगा। िफर वह िविन᳟य करेगा िक इस पाᲹᮓम के िलए न्यूनतम पास अंक क्या होने चािहए। इसके प᳟ात, वह एक सीमा के बारे मᱶ िविन᳟य करेगा (उदाहरण के िलए, न्यूनतम+ एक्स अंक, एक्स के छह या सात या आठ अंक हᲂगे) और इस सीमा को सी + ᮕेड समनुदिेशत िकया जाएगा, इससे तत्काल ऊपरी सीमा को ‘बी’ अक्षर ᮕेड समनुदिेशत िकया जाना चािहए और इसी तरह आगे समनुदिेशत करना चािहय। यिद ᮧिशक्षक दखेता ह ैिक वास्तव मᱶ िहस्टोᮕाम मᱶ कोई भी अित उत्कृ᳥ नहᱭ ह,ै तो उसे इस पाᲹᮓम मᱶ छाᮢᲂ के उस िविश᳥ बैच के िलए ए + ᮕेड ᮧदान करने की भी आवश्यकता नहᱭ ह।ै ᮧिशक्षक न्यूनतम पास अंक चुनने के िलए स्वतंᮢ ह ैऔर इसिलए परीक्षाᲐ या िनयतकायर् और पाᲹᮓम मᱶ छाᮢᲂ के ᮧदशर्न के स्तर के आधार पर पास ᮕेड वहाँ मैप िकया गया ह ै। उदाहरण- पूणर् अंकᲂ को अक्षर ᮕेड पर ᮧितिचᮢण करने के समय, भारसाधक अन्वेषक उसके ᳇ारा ᮧदान की जाने वाली ᮕेड को सुिनि᳟त करेगा। एक छाᮢ अपने वास्तिवक अंकᲂ रूप मᱶ 55 या 58 (100 मᱶ से) अंक ᮧा᳙ कर सकता ह,ै लेिकन यह घोिषत करने की िजम्मेदारी अनुदशेक पर ह ैिक छाᮢ सी + या सी ᮕेड का ह।ै अनुदशेक 58 अंकᲂ को सी + घोिषत करने के िलए स्वतंᮢ ह ैऔर उसे िव᳡ास ह ैिक छाᮢ सी + ᮕेड योग्य ह।ै अत: भारसाधक अन्वेषक पाᲹᮓम मᱶ छाᮢᲂ के ᮧदशर्न के आधार पर ए +, ए और अन्य ᮕेड समनुदेिशत करनी होगी। (ज) एक छाᮢ को पाᲹᮓम जारी रखने के िलए ᮧत्येक सेमेस्टर मᱶ सेमेस्टर ᮕेड अंक औसत> 6.0 और दसूरे सेमेस्टर स ेएक संचयी ᮕेड िबद ुऔसत> 6.5 अिजत करना होगा और िकसी भी िवषय मᱶ उᱫीणर् होने के िलए न्यूनतम ᮕेड अंक 6.0 अिजत करना होगा। (झ) पाᲹᮓम समन्वयक शैिक्षक कैलᱶडर के अनुसार छाᮢᲂ के ᮕेड ᮧस्तुत करेगा। (ञ) कायर्ᮓम मᱶ िनरंतर सुधार के िलए छाᮢᲂ से ᮧत्येक पाᲹᮓम के िलए गोपनीय ᮧितिᮓया ᮧा᳙ की जा सकती ह ैऔर पढ़ाए जा रह ेपाᲹᮓम के आधार पर ᮧितिᮓया फामर् वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के संबंिधत समन्वयक ᳇ारा िवकिसत िकया जाएगा । 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) (क) ᮧत्येक एम.टेक, एमएस (अनुसंधान) या पीएचडी छाᮢ का वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला मᱶ अकादमी के संकाय सदस्यᲂ मᱶ से कम से कम एक शोध ᮧबंध पयर्वेक्षक होगा और िकसी भी छाᮢ के वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की उसी ᮧयोगशाला से दो से अिधक पयर्वेक्षक नहᱭ हᲂगे:
परंतु यिद आवश्यक हो, अकादमी वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के बाहर से एक और सह पयर्वेक्षक िनयुᲦ कर सकती ह;ै (ख) सह पयर्वेक्षक अकादमी का एक संकाय सदस्य हो सकता ह ैया नहᱭ;
(ग) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧत्येक ᮧयोगशाला छाᮢᲂ की आकांक्षाᲐ और संकाय सदस्यᲂ के अनुसंधान िहत को ध्यान मᱶ रखते हुए पयर्वेक्षकᲂ की िनयुिᲦ के िलए तौर तरीकᲂ को िवकिसत करेगी;
(घ) एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) शोध ᮧबंध कायर् के मूल्यांकन के ᮧयोजन के िलए, िन᳜िलिखत ᮧिᮓया का अनुसरण िकया जाएगा, अथार्त्: -
(i) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदशेक, शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक और वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक की िसफािरश पर ᮧत्यके छाᮢ के िलए, शोध-ᮧबंध मौिखक परीक्षा बोडर् का गठन करेगा;
(ii) मौिखक परीक्षा बोडर् मᱶ कम से कम तीन सदस्य हᲂगे, अथार्त्: - (क) अनुसंधान के उसी क्षेᮢ से एक परीक्षक;
(ख) छाᮢ के अनुसंधान क्षेᮢ के अलावा अन्य क्षेᮢ से एक परीक्षक; तथा (ग) शोध पयर्वेक्षक;
(iii) शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक या वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानीᮧयोगशाला के िलए अकादमी के शोध-ᮧबंध पयर्वके्षक या समन्वयक मौिखक परीक्षा बोडर् के संयोजक के रूप मᱶ कायर् करेगा;
(iv) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक छाᮢᲂ को मौिखक परीक्षा बोडर् के गठन के संबंध मᱶ सूिचत करेगा;
(v) छाᮢᲂ को चौथे सेमेस्टर के पूरा होने से दो स᳙ाह पहले शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक की िसफािरश के साथ शोध-ᮧबंध ᮧस्तुत करने की अनुमित दी जाएगी;
(vi) शोध-ᮧबंध जमा करने की अंितम स्वीकायर् तारीख चौथे सेमेस्टर के पूरा होने से पंᮤह िदन पहले होगी;
(vii) (क) छाᮢ वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक को शोध-ᮧबंध की एक ᮧित के साथ, अकादमी ᳇ारा िविन᳸द᳥ रूपिवधान मᱶ तैयार लगभग दो सौ पचास शब्द का शोध- ᮧबंध का सार, मौिखक परीक्षा की संभािवत तारीख से कम से कम एक स᳙ाह पहले ᮧस्तुत करᱶगे;
(ख) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक शोध- ᮧबंध की ᮧितयᲂ के साथ शोध-ᮧबंध का सार मौिखक परीक्षा बोडर् के पास अᮕेिषत करेगा;
(viii) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक शोध- ᮧबंध के परीक्षकᲂ से शोध-ᮧबंध की िरपोटर् ᮧा᳙ होने की तारीख से आठ स᳙ाह के भीतर एक छाᮢ की मौिखक परीक्षा संचािलत करेगा;
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19
(ix) छाᮢᲂ को मौिखक परीक्षा बोडर् के सदस्यᲂ की उपिस्थित मᱶ, मौिखक परीक्षा मᱶ मलू रूप से अपने शोध-ᮧबधं कायर् को ᮧस्तुत करना होगा;
(x) मौिखक परीक्षा की अिधसूचना मौिखक परीक्षा बोडर् के सदस्यᲂ के साथ परामशर् करके शोध पयर्वेक्षक ᳇ारा पिरचािलत की जाएगी;
(xi) यिद कोई छाᮢ िविन᳸द᳥ समय के भीतर मौिखक परीक्षा मᱶ भाग नहᱭ लेता ह,ै तो उसके कायर्ᮓम को समा᳙ कर िदया गया समझा जाएगा:
परंतु छाᮢ, कायर्ᮓम मᱶ अपने यथापूवर्करण के िलए िलिखत मᱶ अध्यक्ष, िसनेट से अनुरोध कर सकते ह।ᱹ
(xii) अध्यक्ष, िसनेट कायर्ᮓम मᱶ यथापूवर्करण के िलए अनुरोध को िसनेट के समक्ष िवचार करने के िलए भेजेगा और यिद िसनेट अनुरोध स्वीकार करता ह ैतो यह उन अपेक्षाᲐ को िविन᳸द᳥ करेगा जो छाᮢ को िडᮕी ᮧा᳙ करन ेके िलए अवश्य पूरी करनी चािहए;
(xiii) एक छाᮢ को मौिखक परीक्षा मᱶ पास समझा जाएगा, अगर मौिखक परीक्षा बोडर् के सभी सदस्य मानते ह ᱹिक छाᮢ का ᮧदशर्न ᮕेड सी+ या इससे ऊपर के ᮕेड के साथ संतोषजनक ह ैजैसा की नीचे सारणी मᱶ यथा िविन᳸द᳥ ह:ै सारणी
(1) (2) (3) (4) ᮓम सं अक्षर ᮕेड ᮧदशर्न अंकीय मूल्य
1. ए+ अित उत्कृ᳥ 10
2. ए उत्कृ᳥ 9
3. बी+ बहुत अच्छा 8
4. बी अच्छा 7
5. सी+ उिचत 6
6. एक्स असंतोषजनक
(xiv) ᮧस्तुित और मौिखक परीक्षा के दौरान उठाए गए ᮧ᳤ᲂ के उᱫर के आधार पर, पुनिनधािरत मौिखक परीक्षा मᱶ मूल्यांकन के िलए मौिखक परीक्षा बोडर् ᳇ारा िदए गए सुझावᲂ को शािमल करने के प᳟ात, मौिखक परीक्षा बोडर् केवल एक बार शोध-ᮧबंध को िफर से ᮧस्तुत करने की िसफािरश कर सकता ह;ै
(xv) मौिखक परीक्षा बोडर् ᳇ारा सुझाए गए िकसी भी उपांतरण या सुधार को शािमल करने के प᳟ात, यिद एक शोध-ᮧबंध को िफर से ᮧस्तुत करने की िसफािरश के साथ अस्वीकृत कर िदया ह,ै तो पुन: ᮧस्तुत शोध-ᮧबंध या पिरयोजना की मौिखक परीक्षा मूल मौिखक परीक्षा बोडर् ᳇ारा संचािलत की जाएगी, जब तक िक अध्यक्ष, िसनेट ᳇ारा एक अलग मौिखक परीक्षा बोडर् को मंजूरी न द ेदी गई ह;ै
(xvi) पुनिनधािरत मौिखक परीक्षा मᱶ, मौिखक परीक्षा बोडर् छाᮢ को या तो पास या अनुᱫीणर् घोिषत करेगा और तीसरी मौिखक परीक्षा के िलए कोई िसफािरश नहᱭ की जाएगी;
20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(xvii) यिद पुन: ᮧस्तुत शोध-ᮧबंध को अस्वीकृत कर िदया गया ह,ै तो आगे की कारर्वाई के िलए यह िसनेट को िरपोटर् िकया जाएगा;
(xviii) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक मौिखक परीक्षा बोडर् की िसफािरश संकायाध्यक्ष के पास अᮕेिषत करेगा, जो अनंितम िडᮕी के अनुमोदन के िलए अपनी िसफािरश िसनेट के अध्यक्ष के पास भेजेगा;
(xix) सहयुᲦ िनदेशक (शैिक्षक) मौिखक परीक्षा के सफल समापन के बाद अनंितम ᮧमाणपᮢ ᮧदान करेगा;
(xx) िसनेट की प᳟ातवतᱮ की बैठक मᱶ अनुसमथर्न पर, सफल छाᮢ अकादमी के दीक्षांत समारोह के दौरान िडᮕी ᮧा᳙ करने के िलए पाᮢ हो जाते ह।ᱹ
(8) पीएचडी शोध-ᮧबंध कायर् के मूल्यांकन के ᮧयोजन हतुे िन᳜िलिखत ᮧिᮓया का अनुपालन िकया जाएगा, अथार्त्: - (क) ᮧत्येक छाᮢ के पीएचडी शोध-ᮧबंध कायर् की जांच करने के िलए एक डॉक्टरेट सलाहकार सिमित होगी। (ख) जैसे ही शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक को संकायाध्यक्ष की िसफािरश समनुदिेशत की जाती ह ैऔर िसफािरश को िसनेट के अध्यक्ष ᳇ारा अनुमोिदत िकया जाता ह,ै वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदशेक के साथ परामशर् करके, ᮧत्येक छाᮢ के िलए एक डॉक्टरेट सलाहकार सिमित का गठन करेगा;
(ग) शोध पयर्वेक्षक के अलावा, डॉक्टरेट सलाहकार सिमित मᱶ तीन और सदस्य हᲂगे िजनमᱶ से दो सदस्य पयर्वके्षक ᳇ारा की गई िसफािरश के अनुसार एक ही अनुसंधान क्षेᮢ से हᲂगे और एक सदस्य अनसंुधान के अलग क्षेᮢ से वजै्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदेशक ᳇ारा नामिन᳸द᳥ िकया जाएगा;
(घ) अकादमी के मागर्दशर्क िसांतᲂ के अनुसार न्यूनतम ᮓेिडट अपेक्षा को ध्यान मᱶ रखते हुए डॉक्टरेट सलाहकार सिमित ᮧत्येक पीएचडी छाᮢ ᳇ारा पूरा िकए जाने वाले अपेिक्षत शैिक्षक पाᲹᮓम की िसफािरश करेगी;
(ड़) डॉक्टरेट सलाहकार सिमित सतत आधार पर अनुसंधान कायर् की ᮧगित का पुनरावलोकन करेगी और एक साल मᱶ कम से कम एक बार बैठक और अगली कारर्वाई के बारे मᱶ परामशर् िकया जाएगा;
(च) डॉक्टरेट सलाहकार सिमित शोध-ᮧबंध जमा करने की तारीख की िसफािरश कर सकती ह;ै (छ) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक, डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के ब्यौरे की िरपोटर् संकायाध्यक्ष को ᮧस्तुत करेगा और समय-समय पर आवश्यक अनुमोदन ᮧा᳙ करेगा;
(ज) डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के कृत्य और कृत्यᲂ पूरा करने के िलए समय सीमा िन᳜िलिखत सारणी मᱶ यथा िविन᳸द᳥ होगी, अथार्त्: - सारणी
(1) (2) (3) (4) ᮓम सं डॉक्टरेट सलाहकार सिमित की बैठक संख्या डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के कृत्य समय सीमा
1. (1) अनुसंधान के िवषय पर चचार् को आगे बढ़ाया जा सकता ह,ै संबोिधत करने वाले ᮧ᳤ और अन्य िवषय। तीसरे सेमेस्टर के समा᳙ होने से पहले िकसी भी समय ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21
2. (2) पीएचडी ᮧस्ताव को अंितम रूप दनेा ᳞ापक परीक्षा के छह महीने के दौरान या अंदर
3. (3) छाᮢ की ᮧगित की मॉिनटᳳरग करना छठे सेमेस्टर के समा᳙ होने से पहले
4. (4) पीएचडी िव᳇त गो᳥ी शोध-ᮧबंध ᮧस्तुत करने से दो स᳙ाह पहले िटप्पण- डॉक्टरेट सलाहकार सिमित की कोई भी दो लगातार बैठक दो महीने के अंतराल के भीतर आयोिजत नहᱭ की जाएंगी।
(9) (क) एक छाᮢ सफलतापूवर्क न्यूनतम संचयी ᮕेड िबद ुऔसत से अिधक के साथ सभी पाᲹᮓम आवश्यकताᲐ को पूरा करने के प᳟ात ही ᳞ापक परीक्षा मᱶ शािमल होने के िलए पाᮢ होगा;
(ख) ᳞ापक परीक्षा बोडर् मᱶ डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के सदस्य तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदशेक या उनके ᳇ारा नामिन᳸द᳥ सदस्य िजसने छाᮢᲂ का मागर्दशर्न करने की क्षमता ᮧदिशत की ह,ै शािमल हᲂगे;
(ग) पयर्वेक्षक के ᮧस्ताव के आधार पर वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की संबंिधत ᮧयोगशाला के िनदशेक ᮧत्येक छाᮢ के िलए ᳞ापक परीक्षा बोडर् का अनुमोदन करेगा, िजसे प᳟ातवतᱮ मᱶ अिभलेखᲂ को अ᳒तन करने के िलए संबंिधत संकाय के संकायाध्यक्ष और अकादमी को सूिचत िकया जाएगा;
(घ) शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक के परामशर् से एक छाᮢ दसूरे और चौथे सेमेस्टर के बीच मᱶ मौिखक ᳞ापक परीक्षा मᱶ उपिस्थत हो सकता ह ैऔर यिद वह छाᮢ दो ᮧयासᲂ मᱶ ᳞ापक परीक्षा उᱫीणर् करने मᱶ असफल रहता ह,ै तो उसका अनिंतम नामांकन या पीएचडी के िलए रिजस्ᮝीकरण र समझा जाएगा:
परंतु छाᮢ एमएस (अनुसंधान) के िलए अयोग्य नहᱭ होगा, अगर वह एमएस (अनुसंधान) की ᮧिᮓया के माध्यम स ेगुजरन ेके िलए तैयार ह।ै (ड़) ᳞ापक परीक्षा मᱶ छाᮢ ᳇ारा ᮧस्तुित के बाद कठोर मौिखक परीक्षा शािमल होगी;
(च) ᳞ापक परीक्षा बोडर् छाᮢ को “उᱫीणर्” या “अनुᱫीणर्” घोिषत कर सकता ह;ै
(10) एक पीएचडी छाᮢ ᳞ापक परीक्षा समाशोधन के छह महीने के भीतर, डॉक्टरेट सलाहकार सिमित की उपिस्थित मᱶ अपने पीएचडी ᮧस्ताव को अत्याधुिनक खुली सिेमनार मᱶ ᮧस्तुत करेगा।;
(11) (क) शोध-ᮧबंध को अंितम रूप दनेे से पहले, ᮧत्येक पीएचडी छाᮢ, संकाय, छाᮢᲂ तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला िजसमᱶ उन्हᲂने अपना अनुसंधान कायर् िकया गया ह,ै के वैज्ञािनकᲂ के समक्ष िटप्पणी और आलोचना ᮧा᳙ करने के िलए एक िव᳇त गो᳥ी ᮧस्तुत करेगा िजसे उसके शोध-ᮧबंध मᱶ शािमल िकया जाएगा;
(ख) पीएचडी िव᳇त गो᳥ी की सूचना डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के सदस्यᲂ के साथ परामशर् करके शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक ᳇ारा पिरचािलत की जाएगी और िव᳇त गो᳥ी की सूचना वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के नोिटस बोडर् पर कम से कम चार िदन पहले ᮧदिशत िकया जाएगा;
(ग) शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से संबंिधत संकायाध्यक्ष या सहयुᲦ संकायाध्यक्ष और सहयुᲦ िनदशेक (शैिक्षक) को सूिचत करेगा िक पीएचडी िव᳇त गो᳥ी िदया जा चुका ह;ै 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) डॉक्टरेट सलाहकार सिमित की िसफािरश के प᳟ात, िक छाᮢ ने संतोषजनक ढंग से पीएचडी िव᳇त गो᳥ी को परूा कर िलया ह,ै छाᮢ वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक को पीएचडी शोध-ᮧबंध ᮧस्तुत करेगा;
(ड़) डॉक्टरेट की सलाहकार सिमित की िसफािरश पर, छाᮢ अकादमी ᳇ारा िविन᳸द᳥ रूपिवधान मᱶ तैयार शोध-ᮧबंध के साथ पीएचडी सार की दो पेपरबैक ᮧितयां और कॉम्पैक्ट िडस्क पर एक सॉफ्ट कॉपी, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक को ᮧस्तुत करेगा;
(12) (क) पहले एक शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर्, पीएचडी शोध-ᮧबंध का मूल्यांकन करेगा और उसके प᳟ात पीएचडी शोध- ᮧबंध का मूल्यांकन एक मौिखक परीक्षा बोडर् ᳇ारा िकया जाएगा;
(ख) तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष, पीएचडी शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् का गठन करेगा िजसमᱶ शोध पयर्वेक्षक के अलावा दो सदस्य हᲂगे;
(ग) पीएचडी शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् का गठन िन᳜िलिखत ᮧिᮓया के अनुसार होगा, अथार्त्: (i) शोध ᮧबंध पयर्वेक्षक, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से तत्स्थानी संकाय के संकायाध्यक्ष को पीएचडी िव᳇त गो᳥ी के तुरंत प᳟ात परीक्षकᲂ का एक पनैल ᮧस्तुत करेगा, िजसमᱶ सुसंगत क्षेᮢ से आठ िवशेषज्ञ होते ह;ᱹ
(ii) कोई भी परीक्षक एक ही संस्थान से नहᱭ होगा;
(iii) संबंिधत संकाय के संकायाध्यक्ष वरीयता के ᮓम मᱶ ᮓम संख्यक समनुदेशन ᳇ारा शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् का गठन करेगा;
(iv) संकायाध्यक्ष वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के संबंिधत समन्वयक वरीयता के ᮓम मᱶ परीक्षकᲂ की सूची को सूिचत करेगा;
(घ) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक आठ स᳙ाह के भीतर शोध-ᮧबंध की परीक्षा हतेु पहले दो परीक्षकᲂ से उनकी सहमित के िलए संपकर् करेगा और यिद पहले दो परीक्षकᲂ मᱶ से िकसी ने भी परीक्षा करने के िलए मना कर िदया तो, सूची मᱶ से अगले परीक्षक से शोध-ᮧबंध की जांच करने के िलए संपकर् िकया जा सकता;
(ड़) परीक्षक की स्वीकृित ᮧा᳙ होने पर, शोध-ᮧबंध की एक ᮧित के साथ शोध-ᮧबंध का मूल्यांकन ᮧरूप परीक्षक ᳇ारा िरपोटर् के िलए ᮧत्येक परीक्षक को भेज िदया जाएगा;
(च) जब परीक्षकᲂ की िरपोटर् ᮧा᳙ हो गई ह,ᱹ डॉक्टरेट सलाहकार सिमित अगली कारर्वाई की िसफािरश करेगा जैसे िक मौिखक परीक्षा का आयोजन करने या परीक्षकᲂ की िरपोटर् के आधार पर पुन: कायर् की िसफािरश करना;
(छ) यिद परीक्षकᲂ मᱶ से एक शोध-ᮧबंध को अस्वीकार कर दतेा ह,ै तो इसे आगे की कारर्वाई के िलए संबंिधत संकाय के संकायाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा;
(ज) यिद दो या दो से अिधक परीक्षक शोध-ᮧबंध अस्वीकार करते ह,ᱹ तो शोध-ᮧबंध को अस्वीकार कर िदया जाएगा;
(झ) डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के मूल्यांकन के िलए डॉक्टरेट सलाहकार सिमित ᳇ारा िदए गए सुझावᲂ को शािमल करने के प᳟ात केवल एक बार शोध-ᮧबंध को िफर से ᮧस्तुत करने की िसफािरश कर सकते ह;ᱹ ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 (ञ) शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् की िरपोटर् के आधार पर छाᮢ, शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् ᳇ारा िसफािरश िकए गए सभी सझुावᲂ और सुधार शोध-ᮧबंध मᱶ शािमल करेगा तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक को शोध-ᮧबंध की दो िजल्द ᮧितयां ᮧस्तुत करेगा;
(ट) शोध-ᮧबंध पेपरबैक और कागज का कम से कम उपयोग करने के िलए एक पृ᳧ के दोनᲂ तरफ मुिᮤत की जाएगी;
(ठ) शोध-ᮧबंध के मुख्य पृ᳧ पर शोध का शीषर्क, छाᮢ का नाम, पयर्वेक्षक का नाम, िडᮕी का नाम ह ैिजसके िलए शोध- ᮧबंध ᮧस्तुत िकया गया ह,ै अकादमी का ᮧतीक िचन्ह तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला का नाम, जहां कायर् िकया गया था, होना चािहए;
(ड) शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् के सदस्यᲂ के नामᲂ को मौिखक परीक्षा के सफल समापन तक छाᮢ से गोपनीय रखा जाएगा:
परंतु पीएचडी शोध-ᮧबंध का मूल्यांकन पूरा होने पर, शैिक्षक अनुभाग पीएचडी शोध-ᮧबंध परीक्षा बोडर् के सदस्यᲂ के नाम शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक के पास भेजेगा। (ढ) (i) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदशेक शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक की िसफािरश पर पीएचडी शोध-ᮧबंध मौिखक परीक्षा बोडर् का गठन करेगा;
(ii) एक मौिखक परीक्षा आयोिजत करने के िलए मौिखक परीक्षा बोडर् के कम से कम तीन सदस्य उपिस्थत हᲂगे, अथार्त्, एक बाहरी सदस्य अिधमानतः शोध-ᮧबंध परीक्षकᲂ मᱶ से एक, डॉक्टरेट सलाहकार सिमित से एक तथा शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक;
(ण) पीएचडी मौिखक परीक्षा या तो एक खुली परीक्षा होगी या िसफर् मौिखक परीक्षा बोडर् के सदस्यᲂ की उपिस्थित मᱶ संचािलत की जा सकती ह,ै जैसा िक वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला उिचत समझे;
(त) पयर्वेक्षक या वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक मौिखक परीक्षा बोडर् के संयोजक हᲂगे और मौिखक परीक्षा की तारीख तय करᱶगे तथा डॉक्टरेट की सलाहकार सिमित को तारीख की सूचना दगेा;
(थ) यिद मौिखक परीक्षा बोडर् के एक सदस्य ने उपिस्थत होने के िलए अपनी असमथर्ता अिᮕम मᱶ सूिचत की ह ै या िविन᳸द᳥ तारीख और समय पर उपिस्थत होने मᱶ िवफल रहता ह,ै तो िसनेट के अध्यक्ष शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक या वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक या वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदेशक के परामशर् से एक अनुकल्प िनयुᲦ कर सकता ह;ै (द) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक मौिखक परीक्षा की तारीख से कम से कम एक स᳙ाह पहले मौिखक परीक्षा बोडर् के हर सदस्य को शोध-ᮧबंध की एक सॉफ्ट ᮧित के साथ शोध-ᮧबंध परीक्षकᲂ के साथ िकया गया पूरा तकनीकी पᮢाचार उपलब्ध कराएगा;
(ध) छाᮢ अध्यक्ष, िसनेट के अध्यक्ष पूवर् अनुमोदन के साथ मौिखक परीक्षा मᱶ इलेक्ᮝॉिनक, अथार्त्, वीिडयो कॉन् ᱶᮨ िसग, स्काइप, गूगल हगᱹआउट और इसी तरह के अन्य साधनᲂ के माध्यम से उपिस्थत हो सकता ह;ै (न) मौिखक परीक्षा बोडर् िन᳜िलिखत कायर् करेगा -
(i) शोध-ᮧबंध िरपोटᲄ की जांच करना;
(ii) जांच करना िक क्या शोध-ᮧबंध परीक्षकᲂ ᳇ारा सुझाए गए आवश्यक उपांतरणᲂ को शािमल िकया गया ह;ै
(iii) शोध-ᮧबंध परीक्षकᲂ ᳇ारा उठाए गए ᮧ᳤ᲂ के संबंध मᱶ छाᮢᲂ के जबाब का सार िनकालना;
(iv) अिधᮧमािणत करना की यह कायर् छाᮢ ᳇ारा िकया गया ह;ै 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(v) िनणर्य करना िक क्या छाᮢ ᳇ारा काम की ᮧस्तुित और पूछे गए ᮧ᳤ᲂ के उᱫर संतोषजनक ह;ᱹ तथा
(vi) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक के माध्यम से पयर्वेक्षक को मौिखक परीक्षा की एक िरपोटर् ᮧदान करना। (प) छाᮢ मौिखक परीक्षा मᱶ पास समझा जाएगा, अगर सभी सदस्यᲂ का, ज्यादा से ज्यादा एक सदस्य को छोड़कर, िवचार ह ैिक छाᮢ का ᮧदशर्न संतोषजनक ह;ै (फ) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के पुस्तकालय मᱶ शोध-ᮧबंध की एक बाउंड ᮧित संᮕह करेगा और शोध-ᮧबंध की एक बाउंड ᮧित शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक के पास िरकॉडर् के िलए रहगेी तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक िरकॉडर् हतेु अकादमी के मुख्यालय के िलए अ᳒तन कॉम्पैक्ट िडस्क भेजेगा;
(ब) यिद एक छाᮢ ने मौिखक परीक्षा पास नहᱭ की ह,ै तो मौिखक परीक्षा बोडर् िविन᳸द᳥ करेगा िक क्या- (अ) (क) छाᮢ को मौिखक परीक्षा मᱶ शािमल होने के िलए एक और मौका िदया जा सकता ह ैऔर पुन: परीक्षा के िलए अनुमािनत तारीख िविन᳸द᳥ करेगा;
(ख) मूल मौिखक परीक्षा बोडर्, िफर से परीक्षा का संचालन करेगा जब तक एक अलग मौिखक परीक्षा बोडर् की अध्यक्ष, िसनेट ने अनुमोिदत नहᱭ िकया ह;ै (ग) पुन: परीक्षा मᱶ, जैसा िक अध्यादशे ᳇ारा ᮧदान िकया गया ह,ै मौिखक परीक्षा बोडर् छाᮢ को पास या अनुᱫीणर् घोिषत करेगा, लेिकन एक तीसरी मौिखक परीक्षा आयोिजत करने के िलए िसफािरश नहᱭ करेगा। (आ) छाᮢ अनुᱫीणर् घोिषत िकया गया ह;ै (भ) शोध-ᮧबंध जमा करने के प᳟ात, मौिखक परीक्षा से लेकर पूरी ᮧिᮓया आठ से बारह स᳙ाह के भीतर पूरी की जाएगी;
(म) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक मौिखक परीक्षा बोडर् की सम्पूणर् िरपोटर् संकायाध्यक्ष के पास अᮕेिषत करेगा, जो अनंितम िडᮕी के अनुमोदन के िलए िसनटे के अध्यक्ष के पास िसफािरश अᮕेिषत करेगा;
(य) सहयुᲦ िनदशेक (शैिक्षक) मौिखक परीक्षा के सफल समापन के प᳟ात अनंितम ᮧमाणपᮢ ᮧदान करेगा;
(कक) िसनेट की प᳟ातवतᱮ की बैठक मᱶ अनुसमथर्न पर, सफल छाᮢ अकादमी के दीक्षांत समारोह के दौरान िडᮕी ᮧा᳙ करने के िलए पाᮢ हो जाता ह।ै अध्याय - VI जांच िनकायᲂ, परीक्षकᲂ और अनसुीमक की शत ᱸऔर िनयिुᲦ का ढंग और कतर्᳞
10. एम.टेक, एमएस (अनुसंधान) और पीएचडी छाᮢᲂ के िलए शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षकᲂ की िनयुिᲦ- (1) एम.टेक, एमएस (अनुसंधान) और पीएचडी छाᮢ के िकसी भी समय दो से अिधक पयर्वेक्षक नहᱭ हᲂगे ।
(2) एक छाᮢ के शोध-ᮧबंध पयर्वेक्षक, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की िविभ᳖ ᮧयोगशालाᲐ मᱶ अकादमी के संकाय सदस्यᲂ मᱶ से िनयुᲦ िकए जाएंगे।
(3) यिद संयुᲦ पयर्वेक्षक ह,ᱹ तो पयर्वेक्षकᲂ मᱶ कम से कम एक अकादमी का संकाय सदस्य होगा। ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25
(4) असाधारण पिरिस्थितयᲂ मᱶ अकादमी, पीएचडी छाᮢᲂ के सह पयर्वेक्षक के रूप मᱶ ज्ये᳧ वैज्ञािनक पद के अकादमी के अन्य संकाय को िनयुᲦ कर सकती ह।ै परंतु एक समय मᱶ एक छाᮢ के िलए एक से अिधक सह पयर्वेक्षक नहᱭ हᲂगे।
(5) खंड (4) के ᮧयोजनᲂ के िलए, वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदशेक ᳇ारा िनयुᲦ एक समकक्ष समूह, िजसके छाᮢ संबंध रखता ह,ै सह पयर्वेक्षकᲂ की गुणावगुण और अहर्ता की िसफािरश डॉक्टरेट सलाहकार सिमित या िसनेट के अनुमोदन के िलए अकादमी मᱶ अᮕेिषत कर सकते ह ᱹ।
(6) शोध-ᮧबंध जमा होने के प᳟ात पयर्वेक्षकᲂ मᱶ कोई पिरवतर्न या पिरवधर्न करने की अनुमित नहᱭ दी जाएगी।
(7) यिद पयर्वेक्षकᲂ मᱶ कोई पिरवतर्न या पिरवधर्न िकया गया ह-ै (क) एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) शोध-ᮧबंध तीन महीने से पहले ᮧस्तुत नहᱭ िकया जाएगा; तथा (ख) पीएचडी शोध-ᮧबंध इस तरह के पिरवतर्न की तारीख से छह महीने पहले ᮧस्तुत नहᱭ िकया जाएगा;
परंतु उस िविश᳥ िव᳒ाशाखाके संकायाध्यक्ष यिद संतु᳥ ह ैिक पयर्वेक्षक के बदलने या पिरवधर्न के बावजूद छाᮢ शोध-ᮧबंध ᮧस्तुत करने के िलए तैयार ह ैतो वह शोध-ᮧबंध जमा करने की अविध का अिधत्यण कर सकते ह,ᱹ
(8) पीएचडी छाᮢᲂ के मामले मᱶ यिद पयर्वेक्षक लंबी छुᲵी पर चला जाता ह ै और एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) के छाᮢᲂ के मामले मᱶ तीन महीने से अिधक की छुᲵी पर चला जाता ह,ै तो िसनेट पयर्वेक्षक और छाᮢ के परामशर् से एक पयर्वेक्षक या सह पयर्वेक्षक की िनयुिᲦ करेगी और यिद ऐसा हुआ, तो पयर्वेक्षकᲂ की संख्या दो से अिधक हो सकती ह,ै अगर एक बाहरी पयर्वेक्षक पहले से ही मौजूद ह।ै
(9) पीएचडी छाᮢᲂ के मामले मᱶ यिद पयर्वेक्षक कम अविध की छुᲵी पर जाता ह ैऔर एम.टेक या एमएस (अनुसंधान) के छाᮢᲂ के मामले मᱶ तीन महीने से कम अविध की छुᲵी पर जाता ह ैतो पयर्वेक्षक, छाᮢᲂ के डॉक्टरेट सलाहकार सिमित के सदस्यᲂ मᱶ से एक को िविभ᳖ औपचािरकताᲐ को पूरा करने के िलए ᮧािधकृत कर सकते ह ᱹऔर इस ेवैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक को अिधसूिचत िकया जाएगा।
(10) यिद िकसी पयर्वेक्षक ने त्यागपᮢ द ेिदया या सेवािनवृᱫ हो गया या अन्यथा अकादमी का एक संकाय सदस्य नहᱭ रहता ह,ै तो वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशाला के िनदशेक, छाᮢ तथा वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला के िलए अकादमी के समन्वयक के परामशर् से एक नए पयर्वेक्षक या सह पयर्वेक्षक की िनयुिᲦ करेगा िजसे िसनेट ᳇ारा अनुसमथर्न के िलए संकायाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा । अध्याय – VII दीक्षातं समारोह, िडᮕी, अध्यतेाविृत, छाᮢविृᱫ आिद ᮧदान करना 11 दीक्षांत समारोह और िडᮕी ᮧदान करना (1) अकादमी का दीक्षांत समारोह कैलᱶडर वषर् मᱶ एक बार िसतंबर महीने के दौरान आयोिजत िकया जाएगा।
(2) (क) अकादमी ᳇ारा ᮧदᱫ िडᮕी मᱶ शािमल ह,ᱹ लेिकन िन᳜ तक ही सीिमत नहᱭ ह,ᱹ अथार्त: -
(i) एम.टेक;
(ii) िवज्ञान, इंजीिनयᳳरग या सामािजक िवज्ञान और मानिवकी मᱶ पीएचडी;
(iii) इंजीिनयᳳरग मᱶ एकीकृत एम.टेक - पीएचडी;
(iv) िवज्ञान या इंजीिनयᳳरग मᱶ एकीकृत पीएचडी;
26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(v) िवज्ञान मᱶ एकीकृत एमएससी-पीएचडी;
(vi) िवज्ञान और इंजीिनयᳳरग मᱶ अनुसंधान ᳇ारा एमएस;
(vii) ऑनसर् दोहरी िडᮕी;
(viii) िफिनिशग स्कूल मᱶ ᳩातकोᱫर िडप्लोमा (एक या दो वषᱮय ᳩातकोᱫर िडप्लोमा); तथा
(ix) नए ज्ञान की ᮧस्थापना करने वाले क्षेᮢᲂ मᱶ िडप्लोमा (लघु अविध के िडप्लोमा)। िटप्पण- िडᮕी ᮧदान करने मᱶ, अकादमी, िविश᳥ िव᳒ाशाखा या की गई िवशेषज्ञता या ᮧदᱫ िविश᳥ता के अंक और िडᮕी के संिक्ष᳙ नाम सभी सरकारी दस्तावेजᲂ मᱶ दजर् करेगी;
(ख) अकादमी ᳩातक िडप्लोमा ᮧदान कर सकती ह ैऔर इस तरह के ᳩातक िडप्लोमा दनेे मᱶ, अकादमी सभी सरकारी दस्तावेजᲂ मᱶ िविश᳥ िव᳒ाशाखा या की गई िवशेषज्ञता और ᳩातक िडप्लोमा का संिक्ष᳙ नाम उपदिशत करेगी;
(ग) िसनेट समवतᱮ िडᮕी, डबल िडᮕी, संयुᲦ िडᮕी और संयुᲦ िडप्लोमा, िकसी भी ᳞िᲦ को ऐसी िडᮕी या िडप्लोमा ᮧदान करना िजसने िडᮕी या िडप्लोमा के िलए सभी अपेक्षाᲐ को पूरा कर िलया ह,ै अनुमोिदत करेगी;
12 अकादमी ᳇ारा जारी ᮧमाण पᮢᲂ मᱶ शािमल ह,ᱹ लेिकन िन᳜िलिखत तक ही सीिमत नहᱭ ह,ᱹ अथार्त्: -
(i) माइᮕेशन स᳷टिफकेट;
(ii) ᮧमाणीकरण ᮧमाणपᮢ;
(iii) चिरᮢ ᮧमाण पᮢ;
(iv) ᮧामािणक ᮧमाण पᮢ;
(v) अनुदशे का माध्यम ᮧमाण पᮢ;
(vi) उपिस्थित ᮧमाणपᮢ;
अध्याय – VIII कािमकᲂ और छाᮢᲂ के िलए अनशुासन, आचार सिंहता और दंड
13. अनुशासनात्मक और अपीलीय ᮧािधकरण - (1) िनदशेक, अकादमी के कमर्चािरयᲂ और छाᮢᲂ के िखलाफ अनुशासनात्मक कायर्वाही संिस्थत करने के िलए अनुशासिनक ᮧािधकारी हᲂगे।
(2) अध्यक्ष अपीलीय ᮧािधकारी होगा जो अनुशासिनक ᮧािधकारी के आदशे के िखलाफ अपील की सुनवाई करेगा ।
14. कमर्चािरयᲂ ᳇ारा अवचार और उसकी ᮧिᮓया - (1) केन्ᮤीय िसिवल सेवा (आचरण) िनयम, 1964 और केन्ᮤीय िसिवल सेवा (वगᱮकरण, िनयंᮢण एवं अपील) िनयम, 1965, ᮓमशः अकादमी के सभी स्थायी, अस्थायी एवं संिवदा कमर्चािरयᲂ के बीच अनुशासन लागू करने और शािस्त अिधरोिपत करने की ᮧिᮓया के िलए लागू हᲂगे।
(2) अकादमी का कोई भी, स्थायी, अस्थायी और संिवदात्मक कमर्चारी कोई अवचार करता ह ैतो उस ेिन᳜िलिखत दंड िदया जा सकता ह:ै (क) सेवा समाि᳙ ; या (ख) सेवा से िनलंिबत कर दनेा; या (ग) एक वेतन वृि ᮧदान नहᱭ िकया जाना; या ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 (घ) एक गंभीर चेतावनी जारी करना; या (ई) एक चेतावनी जारी करना;
15. सतकर् ता अिधकारी: (1) िनदशेक, अध्यक्ष के अनुमोदन से एक सतकर् ता अिधकारी िनयुᲦ कर सकता ह।ै
(2) अकादमी का एक ज्ये᳧ संकाय जो िकसी भी तरह से संवेदनशील मामलᲂ अथार्त्, िनयुिᲦ, उपापन और अकादमी से संबंिधत अन्य मामलᲂ से जुड़ा हुआ नहᱭ ह ैया वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद या अकादमी ᮧणाली के बाहर से एक ज्ये᳧ ᳞िᲦ िजसे पयार्᳙ अनुभव ह,ै को सतकर् ता अिधकारी के रूप मᱶ िनयुᲦ िकया जा सकता ह।ै
(3) सतकर् ता अिधकारी अकादमी के कमर्चािरयᲂ, स्थायी और अस्थायी दोनᲂ, जो अकादमी की िनिध से वतेन ᮧा᳙ करत ेह,ᱹ के ᳇ारा ईमानदारी और नैितकता के अनुपालन की िनगरानी करेगा।
16. अकादमी मᱶ छाᮢᲂ का आचरण-(1) सभी छाᮢ ᳞ाख्यान, ᮧयोगशालाएं, कायर्शालाᲐ और अकादमी ᳇ारा िविन᳸द᳥ पाᲹᮓम के िवषय से संबंिधत अन्य शैिक्षक कायर्कलापᲂ मᱶ भाग लᱶगे और कोई भी छाᮢ पयार्᳙ कारणᲂ और पूवर् अनुज्ञा के िबना अकादमी से अनुपिस्थत नहᱭ रहगेा।
(2) खंड (1) के उपबंधᲂ के अधीन, यिद कोई छाᮢ अनुपिस्थत था, तो वह वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की तत्स्थानी ᮧयोगशाला िलए अकादमी के समन्वयक को उसकी अनुपिस्थित को उपभिषत करने के िलए िलिखत रूप मᱶ अनुरोध करेगा ।
(3) एक पाᲹᮓम या एक अनुसंधान कायर्ᮓम मᱶ ᮧिव᳥ ᮧत्येक छाᮢ को िन᳜िलिखत करना होगा -
(i) अकादमी मᱶ अपनी पढ़ाई को पूरा करना; तथा
(ii) बाध्यकारी कारणᲂ के अलावा पढ़ाई बीच मᱶ बंद नहᱭ करना और तत्स्थानी संकायाध्यक्ष की पूवर् अनुज्ञा ᮧा᳙ करना।
(4) अकादमी के सभी छाᮢ समय-समय पर अकादमी ᳇ारा िन᳸द᳥ आदशे के अनुसार पोशाक पहनेगᱶ और ᳞वहार करᱶगे।
(5) अकादमी के सभी छाᮢ अच्छे आचरण और अदर्ली ᳞वहार के पालन सिहत अनुशासन बनाए रखᱶगे।
(6) शिᲦ को बनाए रखने और अनुशासन लागू करने की ᳞ापकता पर ᮧितकूल ᮧभाव डाले िबना, िन᳜िलिखत कृत्यᲂ को अनुशासनहीनता या अवचार की ᮰ेणी मᱶ माना जाएगा, अथार्त्: - (क) उपिस्थित की अिनयिमतता;
(ख) समनुदिेशत काम के ᮧित उदासीनता;
(ग) छाᮢᲂ के बीच अफवाहᱶ फैलाने और झूठा ᮧचार कर साथी छाᮢᲂ को गुमराह करना;
(घ) जाित, वगर्, धमर्, कुलवंश और क्षेᮢ के आधार पर भेदभाव के रूप मᱶ कोई भी कायर्;
(ड़) पिरिनयमᲂ, अध्यादेशᲂ, आचार संिहता और अकादमी की ᮧिᮓया के उपबंधᲂ का उल्लंघन;
(च) अकादमी या इसके घटक स्थापनᲂ से संबंिधत संपिᱫ का नुकसान या िवकरण;
(छ) िमथ्याकरण या अकादमी के दस्तावेज या ᮧमाण पᮢ या िडᮕी, परीक्षाᲐ या ᮧवेश के संबंध मᱶ िकसी अन्य दस्तावेज या ᮧमाण पᮢ का दरुुपयोग;
(ज) कपट, बेईमानी, ᮧितरूपण और ऐसे ही अवचार के कायर्, (झ) मानहािन;
(ञ) कमर्चािरयᲂ या अकादमी के संकाय पर हमला;
28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ट) अकादमी के िकसी भी कािमक या छाᮢ के िखलाफ िव᳇षेपूणर् आशय के साथ या समिुचत कारण के िबना िशकायत दजर् कराना;
(ठ) सािहित्यक चोरी या इससे संबंिधत कोई कृत्य;
(ड) अकादमी के शैिक्षक िᮓयाकलापᲂ या ᮧशासन या अकादमी के एक कमर्चारी ᳇ारा कतर्᳞ᲂ के िनष्पादन मᱶ अनुिचत हस्तक्षेप या ᳞वधान;
(7) अनुशासनहीनता की गंभीरता के आधार पर अकादमी एक छाᮢ के िखलाफ िन᳜िलिखत कारर्वाई कर सकती ह,ै अथार्त्: - (क) अकादमी से िनष्कासन;
(ख) एक िविन᳸द᳥ अविध के िलए अकादमी या छाᮢावास से िनकालना;
(ग) अध्ययन पाᲹᮓम से दो सेमेस्टर की अविध तक के िलए िनलंबन;
(घ) एक छाᮢ को िन᳜िलिखत से वंिचत करना-
(i) अकादमी के एक छाᮢ के रूप मᱶ तीन साल की अविध के िलए पुन: ᮧवेश के िलए;
(ii) िकसी भी अन्य संस्थान मᱶ एक छाᮢ के रूप मᱶ ᮧवेश;
(iii) अध्ययन पाᲹᮓम िजसके िलए उसे ᮧवेश िदया गया था, मᱶ उसके ᳇ारा िकए गए पाᲹᮓम अध्ययन या कायर् के िलए ᮧमाण पᮢ या ᮕेड काडर्:
(ड़) िडᮕी या िडप्लोमा या पिरणाम की वापसी;
(च) वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद के संबंिधत ᮧयोगशाला के िनदशेक को िकसी भी समय अध्येतावृित या छाᮢवृिᱫ वापस लेने के िलए िसफ़ािरश करना;
(छ) सेमेस्टर परीक्षा मᱶ शािमल होने से िववंिचत करना;
(ज) पांच हजार रुपए से अनिधक जुमार्ना;
(झ) गंभीर चेतावनी जारी करना;
(ट) चेतावनी जारी करना;
परंतु इस अध्यादेश मᱶ संदिभत कोई भी शािस्त, एक छाᮢ को सुनवाई का अवसर िदए िबना उसके िवरु अिधरोिपत नहᱭ िकया जाएगा।
(8) खंड (7) के ᮧयोजनᲂ के िलए, अकादमी जांच कर सकती है और यिद आवश्यक हो तो, यह िन᳜िलिखत ᮧिᮓयाᲐ का पालन करेगी, अथार्त्: - (क) िशकायतकतार् को सुनवाई के िलए बुलाना और उसका बयान अिभलेिखत करना;
(ख) छाᮢ िजनके िखलाफ िशकायत दजर् की गई ह ैउनको कथन दजर् कराने के िलए बुलाना;
(ग) सािक्षयᲂ की सूची बनाना और उन्हᱶ कथन अिभिलिखत कराने के िलए बुलाना;
(घ) अन्य ᳞िᲦयᲂ से कोई सा᭯य लेना, जो किथत घटना के समय मौजूद थे और घटना को दखेा था तथा उनके बयान दजर् करना;
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 (ड़) छाᮢ िजनके िवरु िशकायत की गई ह ैऔर िशकायतकतार् के बीच ᮧित-परीक्षा का संचालन कर सकते ह;ᱹ (च) िकसी भी सामᮕी का सा᭯य, जैसे िक ऑिडयो या वीिडयो टेप या पेपर दस्तावेजᲂ और इस तरह के अन्य सामᮕी जो उपलब्ध ह,ै की परीक्षा कर सकती ह।ै
(9) जांच अिधकारी एक ᳞ापक िरपोटर् तैयार करेगा जहां छाᮢ के िखलाफ िविन᳸द᳥ आरोप लगाया गया ह ै और एक कारण बताओ नोिटस जारी करेगा।
(10) जांच अिधकारी कारण बताओ नोिटस मᱶ छाᮢ िजनके िवरु िशकायत की गई ह,ै की ᮧित रक्षा पर िवचार करेगा।
(11) जांच अिधकारी एक अंितम िरपोटर् तैयार करᱶगे और समुिचत शािस्त के िलए िनदेशक को िसफािरश करेगा।
(12) िसफािरश के आधार पर, िनदशेक शािस्त दगेा और छाᮢ को इसकी सूचना दगेा।
(13) ᳞िथत छाᮢ अपीलीय ᮧािधकारी के समक्ष शािस्त के िवरु अपील कर सकते ह।ᱹ
(14) खंड (8), (9), और (10) मᱶ अंतिव᳥ िकसी बात के होते हुए भी, एक छाᮢ को न्यायालय ने दोषिस ठहराया ह,ै तो अकादमी सरकारी अिभलेख मᱶ इन तथ्यᲂ को ᮧिव᳥ कर सकती ह,ै अकादमी से उसे िनष्कािसत या छाᮢावास से िनस्सारण या िडᮕी या िडप्लोमा वापस ले सकती ह।ै
(15) अकादमी इस बात के होते हुए भी अनुशासनात्मक शिᲦयᲂ का ᮧयोग कर सकती ह ैिक अनुशासनात्मक कारर्वाई के िलए उᱫरदायी वह ᳞िᲦ अकादमी का छाᮢ नहᱭ रह गया ह:ै परंतु अनुशासनात्मक कायर्वाही को उत्प᳖ करने वाली ये पिरिस्थितयां उस समय उत्प᳖ हुई, जबिक वह ᳞िᲦ अकादमी का एक छाᮢ था या अकादमी मᱶ अध्ययन के एक कोसर् के िलए ᳞िᲦ के ᮧवेश से संबंिधत था।
17. छाᮢ की अनुशासनहीनता - एक छाᮢ के िखलाफ अनुशासनहीनता के सभी आरोपᲂ को सहयᲦु िनदशेक (छाᮢ मामले) को भेजा जाएगा और ᮧत्येक मामले मᱶ िनदशेक के िनदᱷश पर अकादमी ᳇ारा िनयुᲦ इस तरह के अिधकािरयᲂ ᳇ारा जांच की जाएगी।
18. रैिगग और यौन उत्पीड़न के िलए शािस्त - (1) अकादमी के छाᮢ इस तरह से ᳞वहार करᱶगे जो िक मिहलाᲐ के िलए एक सुरिक्षत कायर् वातावरण ᮧदान करता हो।
(2) कोई भी छाᮢ अकादमी या वैज्ञािनक और औ᳒ोिगक अनुसंधान पिरषद की ᮧयोगशालाᲐ, सम्पदा, कालोिनयᲂ, पिरसर मᱶ से िकसी मᱶ भी रैिगग मᱶ शािमल नहᱭ हᲂगे और यिद कोई छाᮢ रैिगग मᱶ अन्तविलत ह ैतो उसे अकादमी से िनष्कािसत कर िदया जाएगा। परंतु िकसी भी छाᮢ को सुनवाई का एक अवसर िदए िबना िनष्कािसत नहᱭ िकया जाएगा।
(3) एक छाᮢ जो िकसी भी यौन उत्पीड़न मᱶ अन्तविलत ह,ै तो अनुशासनात्मक कायर्वाही के संचालन के बाद उस ेअकादमी से िनष्कािसत कर िदया जाएगा। [फा. सं. 6/1 / सीएसआईआर-एसीएसआईआर / 2012-13 / पीपीडी] के.आर. वैधीस्वरन, संयुᲦ सिचव MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Department of Scientific and Industrial Research) NOTIFICATION New Delhi, the 6th April, 2017 G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012) and in supersession of the Academy of Scientific and Innovative Research Ordinances, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Senate hereby makes the following Ordinances for the Academy of Scientific and Innovative Research, namely:- 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER–I PRELIMINARY
1. Short title and commencement.- (1) These Ordinances may be called the Academy of Scientific and Innovative Research Ordinances, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires,-
(a) “Academy” means the Academy of Scientific and Innovative Research established under sub-section (1) of section 3 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012);
(b) “Act” means the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012);
(c) “Board” means the Board of Governors of the Academy constituted under sub-section (1) of section 11 of the Act;
(d) “Chairperson” means the Chairperson of the Board appointed under sub-section (1) of section 12 of the Act;
(e) “Council of Scientific and Industrial Research” means a society registered by the name of the Council of Scientific and Industrial Research under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
(f) “Director” means the Director of the Academy appointed under section 22 of the Act;
(g) “Senate” means the Senate of the Academy constituted under section 18 of the Act;
(h) “Vice Chairperson” means the Vice Chairperson of the Board of Governors.
(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Statutes.
CHAPTER – II TERMINATION OF MEMBERSHIP OF BOARD, SENATE, BOARD OF STUDIES, FINANCE COMMITTEE AND OTHER SUB-COMMITTEES
3. Termination of Membership of Board, Senate, Board of Studies, Finance Committee and other sub-committees.- A member of the Board, Senate, Board of Studies, Finance Committee and other sub-committees shall cease to be such member, if-
(i) the member dies, resigns, becomes insolvent, becomes unsound mind or convicted of a criminal offence involving moral turpitude;
(ii) the member nominated in personal capacity, who is not ex officio fails to attend three consecutive meetings without prior information to the Chairman of the meeting concerned.
CHAPTER-III SELECTION OF STUDENTS, ADMISSION AND RESERVATION POLICY
4. (1) The Academy shall admit students into the Academy for different courses of studies according to the following modalities, namely:-
(a) admission to courses of studies shall be done twice a year, that is, during January and August;
(b) applicants shall be admitted through online application process controlled centrally by the Academy and the admission or selection process shall be Council of Scientific and Industrial Research laboratory specific as per the options provided by the applicant;
(c) the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall initiate the processes of admission and screening;
(d) the Academy may encourage individual students for placement in multiple institutions with multiple guides to enhance specialised and inter-disciplinary courses of study;
(e) the Academy may allow the students admitted to a course of study to change the stream of course of study;
(f) the Academy may allow the student to request, through the Supervisor, for changing the stream of course of study on reasonable grounds;
(g) for the purposes of sub-clause (f), the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall- ¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31
(i) forward the request of the student to the Deans of both the disciplines;
(ii) inform the change of stream of course of study to the offices of the Academy; and
(iii) communicate the student to fulfill the course and credit requirements of the changed course of study and the credits earned by him may be carried forward.
(h) the admission committee of the Directorate of Student Affairs may issue guidelines to complete the admission procedure that may be revised annually.
(2) (a) The Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall constitute a screening committee to screen the received applications, which shall consist of-
(i) Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research or his nominee as the Chairman;
(ii) one 1 Senior member from the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in the area of selection;
(iii) any other member as desired by the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
(iv) one member from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Minority Communities and Women;
(v) nominee of the Dean of the corresponding faculty;
(vi) the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research as the convener;
(b) The number of students to be enrolled and the number of candidates screened for the aptitude test or interview may be between 1:4 and 1:7;
(c) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall intimate the screened applicants, to appear for aptitude test or interview by electronic media including e-mails, website notice or any other mode of communication;
(d) The list of screened candidates called for test or interview shall be displayed on the website of the Academy and the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
(e) The laboratory of the Council of Scientific and Indsutrial Research may decide whether an aptitude test needs to be held depending on the number of screened candidates;
(f) In case, aptitude test is conducted, the result shall be declared on the same day as of the test, and interview may be held in the next consecutive days, depending on the number of candidates called for interview;
(g) The Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may constitute a selection committee to conduct the interview, which shall consist of-
(i) Director of the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research or his nominee as the Chairman;
(ii) two external experts;
(iii) one Senior member from the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in the area of selection;
(iv) any other member as desired by the Director of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research;
(v) one member from the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Minority Communities and Women;
(vi) nominee of the Dean of the corresponding faculty;
(vii) the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research as the convener;
(h) The list of selected candidates shall be forwarded to the Dean of the corresponding faculty for approval and thereafter to the Senate for ratification;
(i) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research shall intimate the selected candidates and display the same on its website;
32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(j) The Senate shall ratify the list of selected candidates before the beginning of the academic session.
(3) (i) A candidate shall be admitted to a programme of study leading to the award of a degree or diploma only if he satisfies the conditions and criteria specified by the relevant faculty or academic unit, as approved by the Senate;
(ii) The Academy may, withdraw an offer of admission made to a candidate, or expel a candidate who has accepted an offer of admission from the Academy but has yet to enroll or register to study at the Academy, where the candidate has-
(a) at any time, been convicted of an offence by a court of law; or
(b) in the opinion of the Academy, made a false statement or has withheld material information in connection with his application.
(4) (a) The Academy shall issue photo-identity card to every student within one month of completion of the admission process;
(b) The photo-identity card shall bear-
(i) all information relating to the student, his course of study, and other information along with a twelve-digit enrolment number;
(ii) the information relating to course of study along with any transition in programme, namely, M.Tech to Integrated Ph.D; primary node in which he is being attached and subsequent change in faculty, if any; and
(iii) year of admission, session (January or August), laboratory code and the roll number and other information;
(c) The enrolment number allotted to a student shall help to track his or her entire duration of association with the Academy;
(d) The enrolment number shall-
(i) form the unique identification of the student in the Academy and shall be used for all references;
(ii) be helpful to trace the results of examinations, record of conduct, record of attendance, credits and other matters connected thereto;
(5) The Academy shall follow the following procedures of admission for Ph.D Programme, namely:-
(a) the applicant opting for Ph.D with the Academy in various disciplines shall fill up his online application within the specified dates;
Note 1.- The minimum eligibility criteria shall be determined by the admission committee of the Directorate of Student Affairs;
Note 2.- The candidate with any basic or combination of qualification in Science, Engineering or Social sciences shall be eligible to apply;
Note 3.- Weightage shall be given to candidate having a valid national level fellowship, junior research fellowship or senior research fellowship of various funding agencies, innovation in science pursuit for inspired research fellowship or other equivalent fellowships.
(b) the selection process shall be flexible, transparent and completely merit based giving equal opportunity to all;
(c) the screening, shortlisting and selection shall be done at the laboratory level;
(d) the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research may evolve a procedure to decide on the project work the student may be assigned;
(e) the admission committee shall-
(i) compile a final list of successful candidates, along with placement to the laboratories;
(ii) communicate the students along with a copy to Associate Director (Student Affairs); and
(iii) communicate the Associate Director (Administration and Finance) for initiating the process for collection of tuition fees;
(f) if vacancies exist in the laboratories after allotment of candidates, the admission committee may undertake counseling session with wait-listed candidates to fill up such vacancies;
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33
(g) the Acadmey may give admission to exceptionally bright students working as project assistants in laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research for Ph.D programme-
(i) who do not have a valid fellowship either because the fellowship lapsed; or
(ii) who have not been qualified or appeared in the examination that offer fellowship due to some reasons but are otherwise found to have high potential for research, based on reasonable grounds;
(h) the project assistants who are being admitted to Ph.D programme shall fulfill the educational qualification as required for the project and the screening and selection committee shall evaluate the knowledge of the candidate in the subject and research capabilities critically with proper justification;
(i) no project assistant shall be eligible for enrolment for Ph.D programme unless he has minimum one year residency as project assistant;
(j) the Academy may give admission to a senior research fellow for the Ph.D programme after going through a specified admission procedure;
(k) no senior research fellow shall be eligible for enrolment for Ph.D programme unless he has minimum one year residency as senior research fellow and has such number of research publications as the Academy deems fit;
(l) (i) the Academy may call for applications from scientists of the Council of Scientific and Industrial Research for Ph.D programme subject to the following conditions, namely:-
(a) the application of the scientists shall be screened and the shortlisted candidates shall appear for an interview before selection committee;
(b) the selection committee shall evaluate the knowledge of the candidates in the subject and the research capabilities critically with proper justification;
(c) the candidates shall fulfill the following criteria, namely:-
(i) he must have a guide or co-guide in another reputed institution, other than his primary appointing laboratory;
(ii) the proposed research programme should be interdisciplinary; and
(iii) he must spend one semester in the institute of the guide or co-guide including course work, if necessary, to justify the interdisciplinary nature of the study;
(d) the evaluation shall be placed before the Senate from time to time.
(ii) (a) the Academy shall encourage industry sponsored students for Ph.D programme;
(b) the Senate may relax the terms of the course requirements for the industry sponsored students on the recommendation of the Dean of the faculty.
(6) (a) The Academy may invite applications from the candidates for the M.Tech and integrated M.Tech-Ph.D in Engineering Science who shall submit their applications online against announcement of admission for such programmes;
(b) The candidates should be graduates in the relevant discipline of engineering depending on the specific programme as stipulated by the admission committee, with a valid score of graduate aptitude test in engineering or graduate record examination or natoinal eligibility test (engineering) or any other criteria as specified by the Senate.
(c) The candidate shall have the option of giving a maximum of two preferences and shall be screened based on the first and second preferences and the short-listed candidates shall be required to appear for an interview;
(d) The admission committee shall prepare the final list of selected candidates and inform the candidates accordingly;
(e) No selected candidate shall be admitted to the programme unless he paid the specified fee therefor;
(f) If any vacany arises in the programme, the admission committee may undertake counseling sessions with wait-listed candidates to fill up the vacancies.
(7) The Senate and the respective Board of Studies may decide the procedure and eligibility criteria for admission to the course of Master of Science (Research).
34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(8) The Senate and the respective Board of Studies may decide the procedure and eligibility criteria for admission to the Dual Degree Honours course.
(9) The Senate and the respective Board of Studies may decide the procedure and eligibility criteria for admission to the Finishing School course.
(10) The activity-wise academic calendar for the course of studies shall be as specified in Table, below:- TABLE Admission:
(1) (2) (3) (4) Sl. No Activity August (Current year) and January (following or next year) session January (following or next year) session
1. Uploading admission related information 3rd Friday of April 3rd Friday of September previous year
2.
Advertisement in National Dailies (Select) 4th Monday to Wednesday of April 4th Monday to Wednesday of September
3. Last date for online submission 4th Thursday of May 4th Thursday of October
4.
Intimation to screened candidates (electronic) 31st May 31st October
5. Aptitude Test/Interview 4th Monday of June –2nd Friday of July 4th Monday of November – 2nd Friday of December
6. Declaration of results (on the web) 3rd Wednesday of July 3rd Wednesday of December Note.- Students may take advance admission, that is, for the session starting from August, 2017, in July, 2016 or in December, 2016.
Enrolment
(1) (2) (3) (4) Sl. No Activity January session August session
1. Registration 2nd Monday–Tuesday ofJanuary 2nd Monday–Tuesday of August
2. Commencement of Session 2nd Friday of January 2nd Friday of August
3. Mid Semester Examination 2nd week of March (Monday to Saturday) 2nd week of October (Monday to Saturday)
4. Completion of Session 1st Friday of May 1st Friday of December
5. End Semester Examination 2nd Week of May (Monday to Friday) 2nd Week of December (Monday to Friday)
6. Finalisation of grades 2nd Friday of June 1st Monday of January
7. Publication of grades 3rd Friday of June 2nd Monday of January Note.- If any of the days indicated in the calendar year happens to fall on a closed holiday, the activity may be done on the next working day.
(11) Academic Sessions and Holidays.- (1) The Academy may fix the dates for the opening and closing of academic sessions and may fix different dates for different faculties and academic units.
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35
(2) The Academy may observe the same holidays as observed by the Council of Scientific and Industrial Research Headquarters.
(12) (a) The Academy shall be open to all persons, of either sex, irrespective of caste, creed, race or class;
(b) The Academy shall make special provisions for admission of women, persons with disabilities, persons belonging to the weaker sections of the society and in particular, of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other socially and educationally backward classes of citizens in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
5. Overseas Students.- (a) The Academy may admit overseas students with the required qualification as full time students for pursuing the various programmes offered by it.
(b) The overseas students seeking admission may send their applications through the concerned laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research having a valid fellowship, namely, third world academy of sciences to support their study.
(c) The overseas students may apply through Indian Council for Cultural Relations, New Delhi and in such cases, if they are selected, the Indian Council for Cultural Relations shall sponsor their studies.
(d) The overseas students may also apply as self-supporting candidates and, if they are selected, shall have to pay the required fees to the Academy.
CHAPTER- IV COURSE OF STUDY
6. (1) Course of study-(a) The Academy may run a graduate programme, which leads to awarding of a Ph.D degree;
(b) The Academy may offer Master’s degrees in such subjects as it deems fit;
(c) For admission in Ph.D programmes, one should have a Master's degree in any of the Science or Technology disciplines;
(d) The Academy may offer an integrated M.Sc.-Ph.D programme;
(e) For post B.Sc. integrated Ph.D, one should have a Bachelor's degree in any field of Science or Engineering;
(2) (a) For the purposes of academic requirements,-
(i) course work is measured in number of credits; and
(ii) course of one credit is equivalent either to one lecture hour per week (minimum fourteen contact hours) or one tutorial hour per week (minimum fourteen contact hours) or two laboratory hours per week (minimum twenty-eight contact hours) or a combination thereof for the duration of the semester.
(b) The minimum residency in programme and minimum and maximum period of completion for programme, and the credit requirements for graduation in the various programmes shall be as specified in the following Table, namely:- TABLE
(1) (2) (3) (4) (5) Sl.
No. Programme Number of credits Minimum residency in programme Period of completion (in years) Course work Project Proposal Review Article Thesis Societal Programme Total Minimum Maximum
1. M.Tech 32 -- -- 32 -- 64 Not applicable 2 3
2. Integrated Ph.D (Engineering) 4 (Ph.D level) 2 2 Completion of thesis 4 12 Not applicable 3 4
3. M.Tech (with Industry 32 -- -- 32 -- 64 2 semesters 2 3 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Sponsorship) on campus
4. Ph.D (Sciences) 12 2 2 Completion of thesis 4 20 Not applicable 4 5
5. Ph.D (Engineering) 12 2 2 Completion of thesis 4 20 Not applicable 3 5
6. Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship) 8 2 2 Completion of thesis 4 16 1 semester on campus 4 5
7. Ph.D (Engineering with Industry Sponsorship) 12 2 2 Completion of thesis 4 20 1 semester on campus 3 5
8. Direct Ph.D (Sciences) 20 2 2 Completion of thesis 4 28 Not applicable 4 6
9. Direct Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship) 20 2 2 Completion of thesis 4 28 3 semesters on campus 4 6 For students not qualified for Ph.D under Direct Ph.D (Sciences)
10. M.S (Research) 20 2 2 40 -- 64 Not applicable 3 4
11. Direct Ph.D (Engineering) for candidates with:
(a). B.Tech + Gate/NET or B.Tech or M.Sc + National level fellowship or 1st Rank in University 20 (M.Tech level) + 4 (Ph.D level) 2 2 Completion of thesis 4 32 Not applicable 5 6
(b). B.Tech + 2 Year experience as PA/CSIR-SRF/ Industry Sponsorship 20 (M.Tech level) + 4 (Ph.D level) 2 2 Completion of thesis 4 32 Not applicable 5 6 Note 1.- For the purposes of Integrated Ph.D (Engineering), the student must complete all the credit requirements including those for M.Tech degree.
Note 2.- For Ph.D (Sciences), Ph.D (Engineering), Ph.D (Sciences with Industry sponsorship) and Ph.D (Engineering with Industry sponsorship) candidate with exceptional qualification with Bachelor’s degree shall be eligible for direct admission to the Ph.D programme:
Provided that the candidate shall have to appear and qualify through the admission process:
Provided further that a candidate may be eligible for exemption from additional credits as decided by the respective Doctoral Advisory Committee of the student after admission.
Note 3.- "Minimum residency in programme" is counted from the date of admission except when the student is on authorised leave; "maximum period for completion" is counted from the student's date of enrolment. Cumulative Grade Point Average shall be calculated on the basis of all courses taken by the student.
(c) For the Integrated Ph.D (Engineering), Ph.D (Sciences), Ph.D (Engineering), Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship), Ph.D (Engineering with Industry Sponsorship), Direct Ph.D (Sciences), Direct Ph.D (Engineering), Direct Ph.D (Sciences with Industry Sponsorship)and Direct Ph.D (Engineering with Industry Sponsorship), there shall be following eight additional credit course which shall consist of-
(i) one project proposal to be prepared by selecting topics of high relevance comprising state-of-the-art review, methodologies, recommendations, and other topics, which shall be completed before the submission of synopsis of Ph.D thesis, which shall carry two credits;
(ii) one review article on specific research area of the student, which shall be completed before the submission of synopsis of Ph.D thesis, which shall carry two credits;
(iii) six to eight weeks dedicated work on a project concerned with societal or rural issues under societal programme, which shall be completed before the submission of synopsis of Ph.D thesis, which shall carry four credits;
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37
(d) M.Tech and Ph.D courses may be listed for a comprehensive offering at the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research for the Ph.D student to fulfill the requirement of the academic courses;
(e) One or more required level of courses may be offered by each laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research that broadly cover aspects of research methodologies, technical report writing, technical communications, oral presentations, research projects, ethics, laboratory safety practices, and other courses as per their needs and requirements;
(f) Courses of 1, 2 and 3 credits shall be taught by a maximum of 2, 3 and 4 faculty members, respectively;
(g) If more than one faculty member is teaching a course, one of faculty members shall act as the coursecoordinator and shall be responsible for its grading, course hand-out, coordination among its teaching faculty members, order of topics and their teaching, and other matters;
(h) The coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research in consultation with the concerned faculty members shall conduct a review of the courses and receive feedback from the students at the end of each semester.
(3) The Academy may introduce two-year post graduate programmes at laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research in different disciplines of science and engineering on the recommendations of the Senate.
(4) (i) The Ph.D programme shall be under, but not limited to, the following faculties, namely:-
(a) Engineering Sciences;
(b) Biological Sciences;
(c) Chemical Sciences;
(d) Physical Sciences;
(e) Mathematical and Information Sciences;
(ii) The Academy may introduce such number of Ph.D programmes including integrated M.Tech-Ph.D on the recommendation of the Senate.
(iii) The academic courses required to be completed by each Ph.D student shall be recommended by the doctoral advisory committee keeping in view the minimum credit requirement in accordance with the guidelines of the Academy, and the Ph.D students shall complete their requirement of academic courses by the end of their second semester.
(iv) The Ph.D student shall complete the required level of course by writing the project proposal, review article and societal programme before the submission of synopsis of Ph.D thesis.
(v) The Senate and the respective Board of Studies may determine the procedure for admission to Dual Degree Honours courses as they deem fit.
(vi) The Senate and the respective Board of Studies may determine the procedure for admission to the Finishing School Courses as they deem fit.
7. Enrolment of Graduates.- (1) (a) Every student shall be enrolled in a programme of study leading to the award of a degree or diploma only if he satisfies the conditions and criteria specified by the relevant faculty or academic unit, as approved by the Senate.
(b) Every student shall attend the classes of course of study of the respective laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research regularly:
Provided that, long absence affecting course work or suspension of fellowship, shall be reported to the Dean of the corresponding faculty through the coordinator of the Academy for the corresponding laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research.
(c) The Academy shall make entry in the database for students for proper calculation of the period of residency and the database shall be appropriately updated for those students who would quit the programme with no intention to return.
(d) The Senate may specifiy any specific fee and the period over which such fee shall remain valid, if so desired, for such enrolled or registered graduates.
38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(e) A person shall be deemed to hold a degree with effect from the date of publication of the result of the course he had been enrolled for, in the Academy.
(2) The Associate Director (Institute Affairs and Information and Communications Technology Infrastructure) shall maintain the database of the enrolled or registered graduates with the help of other officials of the Academy and the database shall be made available online and shall be periodically updated.
8. Control, Supervision and Inspection of Teaching Programmes of Constituent Institutions.- (1) Every constituent institution of the Academy shall maintain the following records in relation to its activities, namely:-
(i) admission register of all the students enrolled in a particular programme of study;
(ii) attendance records of the students, faculty and other employees associated with the Academy;
(iii) register of results and periodical and continuous assessment carried out in various courses of study;
(iv) record of transfer and migration; and
(v) information about any intellectual property generated out of the activities of the students of the Academy.
(2) (a) A committee consisting of the Associate Director (Academic) and the Deans shall inspect every constituent institute of the Academy.
(b) The inspection of the academic activities at each of the constituent institute shall base its audit on the following documentations, namely:-
(i) compilation of teaching and training materials for various programmes;
(ii) the self-study manual; and
(iii) reports of the programme reviews
(c) Inspection shall be made once a year or as required.
(3) (a) The inspection committee shall submit the report of the inspection of a constituent institute of the Academy to the Senate.
(b) The Chairperson, Senate shall intimate the activities of the Academy at the respective laboratories of the Council of Scientific and Industiral Research to the Vice Chairperson and the Chairperson.
CHAPTER- V EXAMINATIONS
9. Examinations.- (1) (a) The examination syndicate shall oversee the examination and the subsequent evaluation process which shall function as a special-purpose sub-committee of the Senate.
(b) The examination syndicate shall consist of-
(i) Associate Director (Academic)- Chairperson;
(ii) Associate Director (Student Affairs)- Member;
(iii) Deans of all the faculties- Members; and
(iv) One Associate Dean, who shall be nominated as Secretary.
(c) The examination syndicate may co-opt other members during any particular examination term, if necessary, with the approval of the Senate.
(d) The examination syndicate shall-
(i) oversee the examination process for all the courses of studies of the Academy;
(ii) compile and publish the examination calendar for the Academy in advance;
(iii) coordinate with all the laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research so as to ensure proper adherence of norms laid down in the statutes and ordinances with respect to the examination process;
(iv) be the custodian for the central examination server of the Academy and shall maintain confidentiality of all data contained in the server;
¹Hkkx IIμ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39
(v) complete the evaluation process within forty-five days from the date of examination and publish result of the examination; and
(vi) perform such other functions as may be directed by the Senate and the Boards of Studies from time to time.
(2) (a) The Deans of the Academy shall function as the principal controlling officers for examinations for the respective faculties and shall place before the examination syndicate any matters of disputes or grievances which arise therefrom.
(b) The Director shall be the appellate authority for the examinations.
(3) (a) The examination syndicate shall frame the procedure for operating the examination process in consultation with the respective Boards of Studies and the examination process shall be published on the website of the Academy.
(b) The examination process published shall remain valid till a next examination process is published by the examination syndicate.
(4) (a) A student may request the Dean of respective faculty for re-examination and re-evaluation, through online application.
(b) The Board of Studies may fix a specified fee for online application.
(c) A student may request for re-examination or re-evaluation for a maximum of two courses during a given semester.
(5) (a) The performance of a student in undergraduate, graduate degree and graduate diploma programmes may be assessed through a combination of examinations and continuous assessment;
(b) The Board of Examiners appointed by the Senate shall conduct the assessment;
(c) The performance of student in graduate research degree programmes may be assessed through a combination of examinations, continuous assessment, a written thesis, and an oral examination on their thesis and related subject matter;
(d) A student may continue in a degree or diploma programme only if he satisfies the requirements specified by the relevant faculty or academic unit, as approved by the Senate;
(e) The Academy may disqualify a student from appearing in an examination or withhold his grade for a module if-
(i) he has failed to satisfy specific requirements of the relevant faculty or academic unit for admission to the examination or completion of the module; or
(ii) he is in debt to the Academy other than through an explicit loan made by the Academy; or
(iii) he is so disqualified or his grade so withheld arising from disciplinary proceedings as provided by ordinances, policies and procedures.
(f) A student who has not been admitted to an examination or whose grade for a module has been withheld shall be deemed to have been failed the examination or module;
(g) The Senate may, withhold the result of a student in the whole or any part of an examination or module pending the outcome of disciplinary proceedings as provided by the ordinances, policies and procedures;
(h) The students for the degrees of Doctor of Social Sciences, Doctor of Letters, and Doctor of Science shall be assessed on the basis of their collected published works and the degrees may also be conferred on an honorary basis in accordance with the ordinances, policies and procedures;
(i) Unless specifically authorised, the work submitted by a student to fulfill the requirements of a degree or diploma must not have been used to fulfill the requirements of another