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Airport Economic Regulatory Authority (Form of Annual Statement of Accounts, Budget and Annual Report) Rules, 2016.

Central Rules · 200887,590 characters of text

The enactment

Long titleAirport Economic Regulatory Authority (Form of Annual Statement of Accounts, Budget and Annual Report) Rules, 2016.
TypeRules
Year2008
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Civil Aviation
StatusIn force as published by the source
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4040GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II —[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 568] ubZ fnYyh] eaxyokj] vxLr 16] 2016@Jko.k 25] 1938 No. 568] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2016/SRAVANA 25, 1938 नागर िवमानन मंᮢ ालय अिधसचूना नई ᳰद᭨ ली, 16 अग᭭ त, 2016 सा.का.िन.797 (अ).—के᭠ ᮤ ीय सरकार, भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण अिधिनयम, 2008 (2008 का 27) कᳱ धारा 51, उप धारा(2) के खंड (ठ), (ड), (ढ) और (ण) ᳇ारा ᮧद᭜ त शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟए िन᭥ निलिखत िनयम बनाती ह,ैअथाᭅत्: -

1. सिंᭃ᭡ त नाम और ᮧारंभ - (1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᭡ त नाम भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण (वाᳶषक लेखा िववरण का ᮧᱨप, बजट और वाᳶषक ᮧितवेदन) िनयम, 2016 है। ( 2) ये िनयम राजपᮢ मᱶ उनके ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृत हᲂगे।

2. पᳯरभाषा- इन िनयमᲂ मᱶ जब तक संदभᭅ से अ᭠ यथा अपेिᭃत न हो- (क) “अिधिनयम’’ से भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण अिधिनयम, 2008 (2008 का 27) अिभᮧेत है; (ख) “वाᳶषक ᮧितवेदन’’ से अिधिनयम कᳱ धारा 36 कᳱ उप धारा(2) के अधीन ᮧािधकरण ᳇ारा तैयार ᳰकया गया वाᳶषक ᮧितवेदन अिभᮧेत ह;ै (ग) “लेखा परीᭃा अिधकारी’’ सेᮧधान लेखा परीᭃा कायाᭅलय अिभᮧेत है; (घ) “बजट’’ से ᮧाि᳙ और खचᭅ का िव᭜ तीय िववरण अिभᮧेत है; (ङ) “िव᭜ तीय वषᭅ” से त᭜ काल आने वाले वषᭅ के पहली अᮧैल से शुᱨ होकर अगले 31 माचᭅ को समा᭡ त होने वाला वषᭅ अिभᮧेत है; (च) “ᮧᱨप’’ से इन िनयमᲂ से उपाबंध ᮧᱨप अिभᮧेत है; 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) इसमᱶ ᮧयोग ᳰकए गए श᭣ दᲂ और वा᭍ यᲂ िजनकᳱ पᳯरभाषा नहᱭ दी गई है, ᳴कतु अिधिनयम मᱶ उनकᳱ पᳯरभाषा दी गई है, उनका अथᭅ वही होगा जो अिधिनयम मᱶ ᳰदया गया ह।ै

3. खातᲂ का वाᳶषक िववरण और अ᭠ य सुसंगत अिभलेख– ᮧ᭜ येक िव᭜ तीय वषᭅ के अंत मᱶ, ᮧािधकरण उस वषᭅ से संबंिधत तुलन- पᮢ, आय और ᭪ यय का खातᲂ का ᭣ यौराइस ᮧकार तैयार करेगा: (क) ᮧᱨप I मᱶ तुलन पᮢ (ख) ᮧᱨप II मᱶ आय और ᭪ यय का खाता (ग) ᮧᱨप III मᱶ ᮧाि᳙ और अदायगी का खाता

4. लेखा आᳰद का अनुरᭃण:- ᮧािधकरण िनयम 3 मᱶ िन᳸द᭬ ट तुलन पᮢ, आय और ᭪ यय का खाता और ᮧाि᳙ और अदायगी का खाता, ᮧᱨप(क) मᱶ, अनुदशे और लेखा िस᳍ांत ᮧᱨप (ख) मᱶ और अनुसूची कᳱ ᳯट᭡ पिणयां और अनुदशे ᮧᱨप (ग) मᱶ, यह िजस वषᭅ का ह ैउस से कम से कम 5 वषᭅ तक रखेगा।

5. तुलन पᮢ के िलए ᮧािधकृत ह᭭ ताᭃरक᭜ ताᭅ–उपयुᭅ᭍ त िनयम 3 मᱶ िन᳸दि᳥ तुलन पᮢ और आय और ᭪ यय का खाता और ᮧाि᳙ और अदायगी का खाता, ᮧािधकरण के लेखा अिधकारी ᳇ारा तैयार ᳰकया जाएगा और इस पर ᮧािधकरण के सिचव ᳇ारा ह᭭ ताᭃर ᳰकए जाएंगे और उनकᳱ अनुपि᭭थित मᱶ अ᭟ यᭃ ᳇ारा ह᭭ ताᭃर ᳰकए जाएंगे ।

6. बजट- (1) ᮧ᭜ येक वषᭅ फरवरीके पहले पखवाडे से पहले ᮧािधकरण ᮧᱨप IV मᱶ बजट तैयार करेगा िजसमᱶ अगले िव᭜ त वषᭅ के दौरान होने वाली संभािवत ᮧाि᳙यᲂ और ᮧ᭭ तािवत ᭪ यय को दशाᭅएगा।

(2) ᮧािधकरण ᮧᱨप V मᱶ िव᭜ तीय वषᭅ के िलए अनुपूरक बजट तैयार करेगा िजसमᱶ संशोिधत ᮧा᭍ कलनᲂका ᭣ यौरा दतेे ᱟए उस अपᳯरहायᭅ ᭪ यय के कारण दगेा जो वषᭅ के दौरान उपगत ᳰकया जाना जᱨरी ह ैऔर िजसके िलए ᭭ वीकृत बजट मᱶ कोई भी उपबंध नहᱭ ᳰकया गया।

7. वाᳶषक ᮧितवेदन तैयार करना और ᮧ᭭ तुत करना – (1) ᮧािधकरण ᮧᱨप VI कᳱ अनुसूची 26 मᱶ िव᭜ तीय वषᭅ कᳱ समाि᳙ के एक सौ अ᭭ सी ᳰदन के भीतर एक ᮧितवेदन तैयार करेगा िजसमᱶ पूवᭅ वषᭅ के दौरान अपने ᳰᮓयाकलापᲂ का संिᭃ᭡ त ᭣ यौरा दगेा। के᭠ ᮤ ीय सरकार, इस संबंध मᱶ ᮧािधकरण के अनुरोध पर उन कारणᲂ के िलए जो लेखब᳍ ᳰकए जाएं पर, एक सौ अ᭭ सी ᳰदन कᳱ अविध को बढाकर दो सौ ᳰदन कर सकती ह।ै

(2) ᮧािधकरण उप-िनयम 1 अधीन तैयार ᳰकए गए वाᳶषक ᮧितवेदन को यथाशीᮖ ᳴कतु इसके तैयार होने के 10 स᭡ ताह से अनिधक अविध मᱶ के᭠ ᮤ ीय सरकार को भेजेगा।

(3) ᮧािधकरण अपनी ᭭ थापना के पहले वषᭅ के वाᳶषक ᮧितवेदन और उसकेबाद के वषᲄ के वाᳶषक ᮧितवेदन के᭠ ᮤ ीय सरकार को भेजेगा।

8. ᮧािधकरण ᳇ारा खातᲂ का वाᳶषक िववरण, िजस वषᭅ का ह ैउससे अगले वषᭅ के 30 जून से पहले लेखा परीᭃा अिधकारी को ᮧ᭭ तुत ᳰकया जाएगा। [फा. सं. एवी.24032/12/2010-एडी ] अᱨण कुमार, संयु᭍ त सिचव ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 फॉमᭅ भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण, बजट और वाᳶषक ᮧितवेदन के ᮧᱨप 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ᮧᱨप ᮧᱨप पृ᭬ ठ तुलन पᮢ I 05-06 आय एंव ᭪ यय लेखा II 07-08 उपरो᭍ त िव᭜ तीय िववरण कᳱ अनुसूिचया ं III 09-25 अनुदशे एंव लेखा िस᳍ा᭠ त I (क) 26-29 अनुसूची के िलए ᳯट᭡ पण और अनुदेश I(ख) 30-74 आय एंव संदाय का ᭣ यौरा I (ग) 75-77 बजट IV 78 अनुपूरक बजट V 79 वाᳶषक ᳯरपोटᭅ VI 80 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 ᮧᱨप-I तुलन पᮢ 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप तुलन पᮢ ................................को (रािश- ᱨपए) कॉ᭡ सᭅ /पूजंी िनिध और दनेदाᳯरया ं अनसुचूी चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ कॉ᭡ सᭅ/ पूंजी िनिध आरिᭃत और अिधशेष िनधाᭅᳯरत/अᭃय िनिध सुरिᭃत ऋण और उधार असुरिᭃत ऋण और उधार आ᭭ थिगत ऋण दनेदाᳯरयां मौजूदा दनेदाᳯरयां और उपबंध 1 2 3 4 5 6 7 कुल आि᭭तया ं अचल आि᭭तयां िनधाᭅᳯरत अᭃय िनिध से िनवेश िनवेश – अ᭠ य मौजूदा पᳯरसं पिᱫ, ऋण, अिᮕम आᳰद िविवध ᭪ यय (बᲵे खातᲂ मᱶ डाले जाने या समायोिजत ᳰकए जाने तक) 8 9 10 11 कुल मह᭜ वपूणᭅ लेखाकंन नीितयां आकि᭭मक दयेताᲐ और खातᲂ पर ᳯट᭡ पण 24 25 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 ᮧᱨप -II आय एवं ᭪ यय लेखा 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप तुलन पᮢ ................................को (रािश- ᱨपए) आय िवᮓय/सेवाᲐ से आय अनुदान/सहाियकᳱ फᳱस/सद᭭ यता शु᭨ क िनवेश आय(िनधाᭅᳯरत/अᭃय िनिध मᱶ िनवेश से िनिध को ह᭭ तांतᳯरत) राय᭨ टी, ᮧकाशन आᳰद से आय अᳶजत ᭣ याज अ᭠ य आय तैयार माल और तैयार ᳰकया जा रहा माल के ᭭टाक मᱶ वृि᳍/ (कमी) अनसुचूी चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ 12 13 14 15 16 17 18 19 कुल (क) ᭪ यय ᭭ थापना ᭪ यय अ᭠ य ᮧशासिनक ᭪ यय आᳰद अनुदान,सहाियकᳱ आᳰद पर ᭪ यय ᭣ याज अवᭃयण(वषᭅ के अंत मᱶ कुलिनयत– अनुसूची 8के तट᭭ थानी) 20 21 22 23 कुल (ख) ᭪ यय से अिधक आय का अितशेष (क-ख) िवशेषआरिᭃत मᱶ ᭭ थानांतरण (ᮧ᭜ येक िविन᳸द᭬ ट करᱶ) साधारण आरिᭃत से/को ᭭ थानांतरण अिधशेष बैलेस/(घाटा) कॉ᭡ सᭅ/ पूंजी िनिध मᱶ ले जाया गया। 24 मह᭜ वपूणᭅ लेखाकंन नीितयां आकि᭭मक दयेताᲐ और खातᲂ पर ᳯट᭡पिणयां 25 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 ᮧᱨप-III अनुसूिचयां 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप ................................तुलन पᮢ के िह᭭ से कᳱ अनसुिूचया ं (रािश- ᱨपए) अनसुचूी1- का᭡ सᭅ/ पूजंी िनिध चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ वषᭅ के आंरभ मᱶ शेष जोड़ᱶ : का᭡ सᭅ/पूंजी िनिध के िलए अंशदान जोड़ᱶ घटाएं : िनवल आय/खचᭅ का शेष आय और खचᭅ लेखा से ᭭ थानातंरण वषᭅ के अतं मᱶ अितशषे अनसुचूी 2 – आरिᭃत और अिधशषे चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ

1.पूजंी आरिᭃत िपछले खाते के अनुसार वषᭅ के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वषᭅ के दौरान कटौती

2.पनु म᭨ू याकंन आरिᭃत िपछले खाते के अनुसार वषᭅ के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वषᭅ के दौरान कटौती

3.िवशषे आरिᭃत िपछले खाते के अनुसार वषᭅ के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वषᭅ के दौरान कटौती

4.साधारण आरिᭃत िपछले खाते के अनुसार वषᭅ के दौरान जोड़ा गया घटाएं: वषᭅ के दौरान कटौती कुल ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप ................................तुलन पᮢ के िह᭭ से कᳱ अनसुिूचया ं (रािश- ᱨपए) अनसुचूी 3- िनधाᭅᳯरत/बंदोब᭭ ती िनिध िनिध – वार᭣ यौरा कुल िनिध (क) िनिध (ख) िनिध (ग) िनिध (घ) चालू वषᭅ िपछला वषᭅ (क) िनिधयᲂ का आरंिभक शेष (ख) िन िधयᲂ मᱶ जमा रािश

(i) दान/अनुदान

(ii) िनिध पर िनवेश से आय

(iii) अ᭠ य जोड़े गए (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल (क+ख) (ग)िनिधयᲂ का उपयोग/ उ᳎े᭫ यᲂ के िलए खचᭅ

(i) पूंजी खचᭅ -᭭ थायी आि᭭तया ं - अ᭠ य कुल

(ii) राज᭭ व ᭪ यय वेतन, मजदरूी और भ᭜ ते आᳰद ᳰकराया अ᭠ य ᮧशासिनक ᭪ यय कुल कुल (ग) वषᭅ के अतं मᱶ श᳍ु शेष(क+ख-ग) ᳯट᭡ पण- 1 अनदुान स ेसलं᭏ न शतᲄ के आधार पर ससुगंत शीषᲄ के अतंगᭅत ᮧकटीकरण ᭣ यौरा। 2 के᭠ ᮤ ीय/रा᭔ य सरकारᲂ स ेᮧा᭡ त कᳱ योजना रािश को अलग िनिध के ᱨप मᱶ ᳰदखाया जाएगा और ᳰकसी भी अ᭠ य िनिध के साथ िमलाया नहᱭ जाएगा। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप ................................तुलन पᮢ के िह᭭ से कᳱ अनसुिूचया ं (रािश- ᱨपए) अनसुचूी 4- सुरिᭃत ऋण और उधार चाल ूवषᭅ िपछल ेवषᭅ

1.के᭠ ᮤ सरकार

2. रा᭔ य सरकार (िविन᳸द᭬ ट करᱶ)

3. िव᭜ तीय सं᭭ थाएं क) आविधक ऋण ख) इस पर ᭣ याज और दये रािश

4. बᱹक: (क) आविधक ऋण इस पर ᭣ याज और दये रािश (ख) अ᭠ य ऋण (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) इस पर ᭣ याज और दये रािश

5. अ᭠ य सं᭭ थाएं और एजᱶिसयां

6.िडबᱶचर और बां᭙स

7. अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल नोट: एक वषᭅ के भीतर दये रािश ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप ................................तुलन पᮢ के िह᭭ से कᳱ अनसुिूचया ं (रािश- ᱨपए) अनसुचूी 5- असरुिᭃत ऋण और उधार चाल ूवषᭅ िपछल ेवषᭅ

1. के᭠ ᮤ सरकार

2. रा᭔ य सरकार (िविन᳸द᭬ ट करे)

3. िव᭜ तीय सं᭭ थान

4. बᱹक: (क) आविधक ऋण (ख) अ᭠ य ऋण (िविन᳸द᭬ ट करे

5.अ᭠ य सं᭭ थान और एंजेिसया ं

6.िडबᱶचर और बांड

7.ᳰफ᭍ ᭭ ड िडपॉिजट

8.अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करे) कुल नोट: एक वषᭅ के भीतर दये रािश अनसुचूी 6 – अ᭭ थािगत ऋण और दनेदाᳯरया ं चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ (क) पूंजी उप᭭ करᲂ और पᳯरसंपᳲᱬया दिृ᳥बंधक ᳇ारा सुरिᭃत ᭭ वीकृितयां (ख) अ᭠ य कुल नोट : एक वषᭅ के भीतर दये रािश 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप ................................ तुलनपᮢ के िह᭭ से कᳱ अनसुिूचया ं (रािश- ᱨपए) अनसुचूी 7- मौजदूा दनेदाᳯरया ंऔर उपबंध चालू वषᭅ िपछला वषᭅ (क) मौजदूा दनेदाᳯरया ं

1. ᭭ वीकृितयां

2. िविवध लेनदार (क) माल के िलए (ख) अ᭠ य

3. ᮧा᭡ त अिᮕम

4.उपाᳶजत ᭣ याज लेᳰकन दये नहᱭ (क) सुरिᭃत ऋण/उधार (ख) असुरिᭃत ऋण/उधार

5. वैधािनक दनेदाᳯरयां क)अित दये ख) अ᭠ य

6. अ᭠ य मौजूदा दनेदाᳯरयां कुल (क) (ख) उपबधं

1.कराधान के िलए

2.उपदान

3.सेवािनवृिᱫ/पᱶशन

4.संिचत छुᲵी नकदीकरण

5.᭪ यापार वांरटी/दावᱶ

6. अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल (ख) कुल (क+ख) ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का फामᭅ ................................ को बᱹलस शीट के भाग कᳱ अनसुचूी (रािश- ᱨपए) िववरण सकल ᭣ लाक a मू᭨ यहा्स िनवल ᭣ लाक वषᭅ कᳱ शुᱨआत मᱶलागत/मू᭨ याकंन वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन वषᭅ के दौरान कटौती वषᭅ केअंत मᱶ लागत मू᭨ याकंन वषᭅ कᳱ शुᱨआत मᱶ वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन वषᭅ के दौरान कटौती पर वषᭅ के अंत तक कुल मौजूदा वषᭅ के अंत मᱶ िपछले वषᭅ के अंत मᱶ अनसूचूी -8 अचल आि᭭तया ंिववरण क. अचल आि᭭तयां

1. भूिम क) ᮨᳱहो᭨ ड ख) लीज हो᭨ ड

2. भवन क) ᮨᳱ हो᭨ ड ख) लीज हो᭨ ड ग) ᭭ वािम᭜ व वाले ᭢लैट /पीिमिसस घ) भूिम पर सुपर ᭭ ᮝ᭍ चर एनᳯटᳯट से संबं᳍ नहᱭ

3. ᭡ लांट और मशीनरी और उप᭭ कर

4. वाहन

5. फनᱮचर और ᳰफ᭍ सचर

6. कायाᭅलय के उप᭭ कर

7. कॅ᭥ ᭡ यूटर/बा᳭ उप᭭ कर

8. इलैि᭍ᮝक इं᭭ टालेशन

9. पु᭭ तकालय कᳱ पु᭭ तकᱶ

10. टयूबवैल और पानी कᳱ स᭡ लाई

11. अ᭠ य अचल आि᭭तयां चाल ूवषᭅ का योग िपछला वषᭅ ख पूजंी कायᭅ ᮧगित पर योग भाड़ाᮓय आधार आि᭭तयᲂ कᳱ लागत को उपयुᭅ᭍ त मᱶ शािमल ᳰकया गया ह ैयह ᳯट᭡ पण मᱶ दᱶ। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का फामᭅ ................................ को बᱹलस शीट के भाग कᳱ अनसुचूी (रािश- ᱨपए) अनसूचूी 9 चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ िनधाᭅᳯरत/बंदोब᭭ ती िनिधयᲂ स ेिनवशे

1. सरकारी ᮧितभूितयᲂ मᱶ

2. अ᭠ य अनुमोᳰदत ᮧितभूितया ं

3. शेयर

4. िडबᱶचर और बां᭙स

5. सहायक और संयु᭍ त उ᳒म

6. अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट ᳰकया जाए) कुल अनसुचूी 10 चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अ᭠ य िनवेश

1. सरकारी ᮧितभूितयᲂ मᱶ

2. अ᭠ य अनुमोᳰदत ᮧितभूितयां

3. शेयर

4. िडबᱶचर और बां᭙स

5. सहायक और संयु᭍ त उ᳒म

6. अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट ᳰकया जाए) कुल ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय ᭣ यौरे का ᮧᱨप तुलन पᮢ ................................को (रािश- ᱨपए) चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 11- मौजदूा आि᭭तया,ंऋण और अिᮕम आᳰद (क) मौजदूा आि᭭तया ं

1.तािलकाएं: (क) ᭭ टोर और फालतु पुजᱸ (ख) लूज टू᭨ स (ग) ᭪ यापार मᱶ ᭭ टाक िनᳶमत माल बनाया जा रहा माल क᭒ चा माल

2.िविवध देनदार (क)छह महीने से अिधक अविध के िलए बकाया ऋण (ख) अ᭠ य

3.नकद शषे (चकै/ᮟा᭢ट और इ᭥ ᮧे᭭ ड सिहत)

4. बकᱹ मᱶ जमा रािश: (क) अनुसूिचत बᱹकᲂ के पास चालू खाते मᱶ जमा खाते मᱶ (माᳶजन मनी शािमल) (ख) गैर अनूसूिचत बैकᲂ मᱶ चालू खाते मᱶ जमा खाते मᱶ बचत खाते मᱶ

5. डाकघर बचत – खातᱶ कुल (क) भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का फॉमᭅ अनसुचूी II- मौजदूा आि᭭तया,ं ऋण और अिᮕम आᳰद ख) ऋण, अिᮕम और अ᭠ य आि᭭तया ं 1- ऋण : क) कमᭅचारी ख) उस स᭜ ता के समान गितिविधयᲂ/उ᳎े᭫ यᲂ मᱶ लगी अ᭠ य स᭜ ताएं ग) अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ)

2. नकद या व᭭ त ुके ᱨप मᱶ वसलूी यो᭏ य अिᮕम और अ᭠ य रािशया ं: क) पंूजी खातᲂ पर ख) अिᮕम भुगतान ग) अ᭠ य

3.अᳶजत आय: क) िनधाᭅᳯरत/धमाᭅदा िनिध से िनवेश पर ख) िनवेश पर –अ᭠ य ग) ऋण और अिᮕम घ) अ᭠ य (ᮧा᭡ त न ᱟई देय आय सिहत, ᱨपए ..................)

4. ᮧा᭡ य दावा: कुल (ख) कुल (क+ख) 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का ᮧᱨप ...........अविध/समा᭡ त वषᭅ के िलए आय और ᭪ यय के भाग कᳱ अनसुचूी (रािश- ᱨपए) अनसुचूी 12- चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 12- िबᮓᳱ/सेवाᲐ स ेआय

1. िबᮓᳱ से आय क) तैयार माल कᳱ िबᮓᳱ ख)क᭒ चे माल कᳱ िबᮓᳱ ग)᭭ ᮓैप कᳱ िबᮓᳱ

2. सवेाᲐ स ेआय क) ᮰म एंव ᮧसं᭭ करण ख) ᭪ यावसाियक/परामशᭅदाᮢी सेवाएं ग) एजे᭠ सी कमीशन और दलाली घ) अनुरᭃण सेवाएं (उप᭭ कर/संपिᱫ) ड) अ᭠ य (िन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 13- अनदुान/सहाियकᳱ (अᮧितसंहरणीय,अनुदान और ᮧा᭡ त सहाियकᳱ) 1) के᭠ ᮤ ीय सरकार 2) रा᭔ य सरकार (रᲂ) 3) सरकारी ऐजᱶिसयां 4) सं᭭ था/क᭨ याणकारी िनकाय 5) अ᭠ तराᭅ᭬ ᮝीय संगठन 6) अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का फामᭅ चाल ूवषᭅ िपछल ेवषᭅ अनसुचूी14- फᳱस/सद᭭ यता स ेआय 1) ᮧवेश शु᭨ क 2) वाᳶषक फᳱस/ सद᭭ यता शु᭨ क 3) संगो᭬ ठी/कायᭅᮓम फᳱस 4) परामशᭅदाᮢी फᳱस 5)अ᭠ य (िन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल नोट– ᮧ᭜ यके मद के संबधं मᱶ लखेाकंन नीितयᲂ को ᭭ प᭬ ट ᳰकया जाए। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का ᮧᱨप ..........अविध/समा᭡ त वषᭅ के िलए आय और ᭪ यय के भाग कᳱ अनसुचूी (रािश- ᱨपए) िनधाᭅᳯरत िनिध स ेिनवशे िनवेष – अ᭠ य चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 15- िनवशे स ेआय िनधाᭅᳯरत/बंदोब᭭ ती/िनिध से िनवेश पर आय का िनिध मᱶ अ᭠ तरण

1.᭣ याज क) सरकारी ᮧितभूितयᲂ पर ख) अ᭠ य ᮩांडस/िडबᱶचर

2.लाभाश ं क) शेयर पर ख) ᭥ यूचुअल फंड़ िस᭍ योᳯरटी पर

3. ᳰकराया

4. अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल िनधाᭅᳯरत/बंदोब᭭ ती धन को हं᭭ ताᳯरत चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 16 – राय᭨ टी,ᮧकाशन आᳰद स ेआय 1) राय᭨ टी से आय 2)ᮧकाशनᲂ से आय 3) अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 17-अᳶजत ᭣ याज 1- साविध जमा रािशयᲂ पर क) अनुसूिचत बैकᲂ के पास ख) गैर अनुसूिचत बैकᲂ के पास ग) सं᭭ थाᲐ के पास घ) अ᭠ य

2. बचत खातᲂ पर क) अनुसूिचत बैकᲂ के पास ख) गैर अनुसूिचत बᱹकᲂ के पास ग) डाकघर बचत खाते घ) अ᭠ य

3. ऋणᲂ पर क) कमᭅचारी /᭭ टाफ ख) अ᭠ य

4. दनेदार और ᮧा᭡ य रािशयᲂ पर ᭣ याज - - - - - - - - - - - - - - - - - कुल नोट:- टीडीएस को दशाᭅया जाए। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का ᮧᱨप --------- अविध/समा᭡ त वषᭅ के िलए आय और ᭪ यय के भाग कᳱ अनसुचूी (रािश – ᱨपए) चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 18 – अ᭠ य आय

1. सपंिᱫ कᳱ िबᮓᳱ/िनपटान पर लाभ: क) ᭭ वािम᭜ व वाली संपिᱫयां ख) अनुदान से अिधᮕहण, या िनश᭨ु क ᮧा᭡ त संपिᱫ

2.िनयाᭅत ᮧो᭜ साहन से ᮧाि᳙या ं

3.िविवध सेवाᲐ के िलए फᳱस

4.िविवध आय कुल चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 19 – ᭭ टाक मᱶ तयैार माल और तयैार ᳰकए जा रहे माल मᱶ विृ᳍/कमी क) ᭍ लोᳲजग ᭭ टॉक -िनᳶमत माल -तैयार ᳰकया जा रहा माल ख) घटाएं – आरंिभक ᭭ टॉक -िनᳶमत माल -तैयार ᳰकया जा रहा माल िनवल विृ᳍/(कमी) (क –ख) चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 20 – ᭭ थापना ᭪ यय क) वेतन और मजदरूी ख) भ᭜ तᱶ और बोनस ग) भिव᭬ य िनिध मᱶ अंशदान घ) अ᭠ य कोष मᱶ अंशदान (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) ड.) कमᭅचाᳯरयᲂ के क᭨ याण पर ᭪ यय च) कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवािनवृिᱫ और टᳶमनल लाभ पर खचᭅ छ) अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का ᮧᱨप --------- अविध/समा᭡ त वषᭅ के िलए आय और ᭪ यय के भाग कᳱ अनसुचूी (रािश – ᱨपए) चालू वषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 21- अ᭠ य ᮧशासिनक ᭪ यय आᳰद क.खरीद ख.᮰म और ᮧसं᭭ करण खचᭅ ग.छुलाई और माल भाड़ा घ.िबजली और ऊजाᭅ ड.जल ᮧभार च.बीमा छ.मर᭥ मत और अनुरᭃण ज.उ᭜ पाद शु᭨ क झ.ᳰकराया, दर और कर ऋ.वाहन, मर᭥ मत और अनुरᭃण ट.डाक, टेिलफोन और संचार ᮧभार ठ.मुᮤण तथा लेखन सामᮕी ड.याᮢा और वाहन खचᭅ ढ.संगो᭬ ठी और कायᭅशाला पर खचᭅ ण..सद᭭ यता खचᭅ त.फᳱस पर खचᭅ थ.लेखा परीᭃकᲂ का पाᳯर᮰ािमक द.अित᭝ य ᮧभार ध.᭪ यवसाियक ᮧभार न.बᱹड और संᳰद᭏ ध ऋण/अिᮕमᲂ के िलए उपबंध प- अᮧितल᭤ य शेष बᲵे खाते मᱶ डाले गए फ.पै᳴कग ᮧभार ब.माल भाड़ा और अᮕेषण खचᭅ य. िवतरण खचᭅ म.िव᭄ापन और ᮧचार प.अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल चाल ू वषᭅ िपछला वषᭅ भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण का ᮧᱨप--------अविध/समा᭡ त वषᭅ के िलए आय और ᭪ यय के भाग कᳱ अनुसूची अनसुचूी 22- अनदुान/सहाियकᳱआᳰदपर ᭪ यय क) सं᭭ थाओ/संगठनᲂ को ᳰदया गया अनुदान ख) सं᭭ थाओ/संगठनᲂ को दी गई सहाियकᳱ कुल ᳯट᭡ पण– सं᭭ थानᲂके नाम ᳰदए जाए, उनकᳱ गितिविधयां तथा उनको अनुदानᲂ/सहाियकᳱ कᳱ रािश दशाᭅयी जाए। अनसुचूी 23 चाल ू वषᭅ िपछला वषᭅ अनसुचूी 23 – ᭣ याज क) साविध ऋणᲂ पर ख) अ᭠ य ऋणᲂ पर (बᱹक ᮧभार सिहत) ग) अ᭠ य (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) कुल 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण कᳱ िव᭜ तीय िववरण का ᮧᱨप --------- अविध/समा᭡ त वषᭅ के िलए आय और ᭪ यय के भाग कᳱ अनसुचूी अनुसूची 24 – मह᭜ वपूणᭅ लेखाकंन नीितयां (उदाहरण)

1.लखेा ᱨपातरंण िव᭜ तीय िववरण ऐितहािसक लागत अिभसमय के आधार पर तैयार ᳰकए जाते हᱹ, जब तक अ᭠ यथा लेखाकंन के ᮧो᭤ दवन प᳍ित पर कहा गया हो।

2.व᭭ त ुसचूी म᭨ू याकंन

2.1 ᭭ टोर और ᭭ पेयᭅस (मशीनᲂ के फालतू पुजᲄ सिहत) का मू᭨ याकंन लागत पर ह।ै

2.2 क᭒ ची सामᮕी,अ᳍ᭅ िनᳶमत माल,िनᳶमत माल, ᭠ यूनतम लागत और ᮧापण मू᭨ य ᳇ारा मू᭨ याᳰकत ᳰकया जाता ह ैलागत भाᳯरत औसत लागत के आधार पर है। िनᳶमत माल और अ᳍ᭅिनᳶमत माल कᳱ लागत का िनधाᭅरण सामᮕी, मजूदरी संबं᳍ खचᲄ के अनुसार अवधाᳯरत ᳰकया गया ह।ै

3.िनवशे

3.1 ‘’दीघाᭅविधक िनवेश’’ के ᱨप मᱶ वगᱮकृत िनवेश लागत पर ह।ै इनमᱶ कमी जो अ᭭ थाई नहᱭ ह ैको ऐसे िनवेश कᳱ लागत के अनुसार तैयार ᳰकया गया ह।ै

3.2 ‘करंट’ के ᱨप मᱶ वगᱮकृत िनवेश लागत से कम और उिचत मू᭨ य पर ᳰकए जाते ह।ᱹ ऐसे िनवेशᲂ के मू᭨ य पर कमी के िलएउपबंध अलग-अलग ᱨप मᱶ ᳰकया जाता ह ैन ᳰक वैि᳡क आधार पर।

3.3 लागत मᱶ दलाली अंतरण ᭭ टांप जैसे अिधᮕहण के खचᭅ शािमल ह।ै

4.उ᭜ पाद श᭨ु क संगठन ᳇ारा िनयाᭅत के िलए सामान को छोड़कर िविनᳶमत माल के संबंध मᱶ उ᭜ पाद शु᭨ क कᳱ दयेता तैयार माल पर कᳱ जाती है और वषᭅ के अंत मᱶ उ᭜ पाद शु᭨ क वाले िविनᳶमत माल के िलए उपबंध ᳰकया जाता ह।ै

5.अचल सपंिᱫ

5.1 अचल संपिᱫयां अिधᮕहण कᳱ लागत पर दशाᭅई जाती ह ै िजसमᱶ लाने का भाड़ा, शु᭨ क और कर तथा अिधᮕहण से संबंिधत आनुषंिगकऔर ᮧ᭜ येक ᮧचालन पूवᭅखचᭅ शािमल ह।ै िनमाᭅण वाली पᳯरयोजना के संबंध मᱶ पᳯरचालन के पूवᭅ के खचᭅ (िजसमᱶ इसके पूरा होने से पहले िविन᳸द᭬ ट पᳯरयोजना के िलए ऋणᲂ पर ᭣ याज सिहत रािश शािमल ह)ै और यह पूंजीकृत पᳯरसंपिᱫ के मूल् य का भाग होता ह।ै

5.2 गैर - मौᳰᮤक अनुदान के ᱨप मᱶ ᮧा᭡ त अंचल संपिᱫ के संबंध मᱶ (कॉ᭡ स िनिध को छोड़कर) पूंजी आरिᭃत के त᭜᭭ थानी नकद ᳇ारा किथत मू᭨ य पर पूंजीकृत ᳰकया जाता ह।ै

6. म᭨ू य᮳ास

6.1िवदशेी मुᮤा मᱶ पᳯरवतᭅन के कारण ᱟए लागत समायोजन पर मू᭨ य᮳ास, अंचल संपिᱫयᲂ के अिधᮕहण के िलए दयेताएं जोᳰक संबंिधत पᳯरसंपिᱫयᲂ कᳱ शेष अविध के िलए होती है को छोड़कर आयकर अिधिनयम, 1961 मᱶ िविन᳸द᭬ ट दरᲂ के अनुसार ᭭ ᮝेट लाईन प᳍ित के आधार पर मू᭨ य᮳ास कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ जाती ह।ै

6.2वषᭅ के दौरान अचल संपिᱫयᲂ मᱶ पᳯरवधᭅन/को कम करने के संबंध मᱶ यथा अनुपात के आधार पर मू᭨ य᮳ास ᳰकया जाता ह।ै

6.3 5,000/- ᱨपए या इससे कम कᳱ लागत कᳱ संपिᱫकापूरी तरह से मू᭨ य᮳ास ᳰकया जाता ह।ै

7. िविवध ᭪ यय आ᭭ थािगत राज᭭ व ᭪ यय को इसके खचᭅ के वषᭅ से 5 वषᭅ कᳱ अविध मᱶ बᲵᱶ खातᱶ मᱶ डाला जाता ह।ै

8. िबᮓᳱ के िलए लखेाकंन उ᭜ पाद शु᭨ क सिहत िबᮓᳱ, िबᮓᳱकᳱ वापसी, छूट और ᭪ यापार छूट को छोड़कर है। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23

9. सरकारी अनदुान/सि᭣सडी

9.1पᳯरयोजना कᳱ ᭭ थापना कᳱ पूंजी लागत के िलए योगदान के ᱨप मᱶ सरकारी अनुदान पूंजी आरिᭃत के ᱨप मᱶ माना जाता ह।ै

9.2अिधᮕिहत कᳱ गईिविन᳸द᭬ ट अचल संपिᱫ के संबंध मᱶ अनुदान संबंिधत संपिᱫयᲂ कᳱ लागतसे कटौती के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाता ह।ै

9.3 सरकारी अनुदान/सि᭣सडी ᮧाि᳙ के आधार पर लेखा᳴कत कᳱ जाती ह।ै

10.िवदशेी मुᮤ ा लनेदन

10.1िवदशेी मुᮤा मᱶ ᳰकए गए लेन-दने कᳱ तारीख पर ᮧचिलत दर पर ᳰकए जाते हᱹ।

10.2वतᭅमान संपिᱫ, िवदशेी मुᮤा ऋण और मौजूदा दनेदाᳯरयᲂ कᳱ मुᮤा के ᱨप मᱶ वषᭅ के अंत मᱶ ᮧचिलत दर पर पᳯरवᳶतत करते ह ᱹऔर पᳯरणामीलाभ/हािन को अचल संपिᱫकᳱ लागत के िलए समायोिजत ᳰकया जाता है। अगर िवदशेी मुᮤा दयेता अचल संपिᱫ से संबंिधत ह ैऔर अ᭠ य मामलᲂ मᱶ राज᭭ व करने के िलए माना जाता ह।ै

11.पᲵा (लीज) लीज कᳱ शतᲄ के अनुसार लीज का ᳰकराया ᳰदया जाता ह।ै

12.सेवा िनव᭜ृ त लाभ

12.1 कमᭅचाᳯरयᲂकᳱ मृ᭜ यु/सेवािनवृिᱫ पर दये ᮕेजुटी कᳱ दयेता वा ᭭ तिवक मू᭨ याकंन के आधार पर बनाई जाती ह।ै

12.2 कमᭅचारी को छुᲵी नगदीकरण के लाभ कᳱ ᭪ यव᭭ था कᳱ जाती ह ैऔर इसका िहसाब ᮧ᭜ येक वषᭅ के अंत मᱶ कमᭅचारी ᳇ारा ᮧा᭡ त ᳰकए जाने वाले लाभ के आधार पर लगाया जाता ह।ै अनसुचूी 25 – आकि᭭मक दयेताएं और खातᲂ पर ᳯट᭡ पिणया ं(उदाहरण)

1. आकि᭭मक दयेताएं

1.1 दयेता के ᱨप मᱶ अिभ᭭ वीकृितयां न कᳱ गई स᭜ ता के िलए दावᱶ -– ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए)

1.2 इनके संबंध मᱶ: -स᭜ ताकᳱ ओर से दी गई बᱹक गांरटी–- ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए) -स᭜ ताकᳱ ओर से बᱹक ᳇ारा खोले गए लैटर ऑफ ᮓेिडट -– ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए) -बᱹक से िडसकांउट ᳰकए िबल --– ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए)

1.3 िन᭥ निलिखत के संबंध मᱶ िववाᳰदत मांग आयकर ------------- ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए) िबᮓकर------------- ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए) नगर पािलका कर------------- ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए)

1.4 आदशेᲂ का िन᭬ पादन न करने के िलए पᭃकारᲂ से ᳰकए गए दावᲂ के संबंध मᱶ, ᳴कतु स᭜ ता ᳇ारा िववाᳰदत------------- ᱨपए --- -- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए) 2 पूजंी ᮧितब᳍ताएं पूंजी खाते पर िन᭬ पाᳰदत ᳰकए जाने के शेष संिवदाᲐ का ᮧा᭍ कथिलत मू᭨ य िजसके िलए ᭪ यव᭭ था न हो ( अिᮕमᲂ को छोड़कर)- ------------ ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ------ ᱨपए) 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

3. पᲵादािय᭜ व:

3.1 संयᮢ और मशीनरी के िलए िव᭜ त लीज़ के अंतगᭅत ᳰकराए के िलए भाव दनेदारी कᳱ रािश------------- ᱨपए ----- (िपछले वषᭅ- ----- ᱨपए)

4. वतᭅमान सपंिᱫ,ऋण और अिᮕम : ᮧबंधन के िवचार मᱶ वतᭅमान आि᭭तयां, ऋण और अिᮕमᲂकामू᭨ य लेन-दने के साधारणकारोबार के ᮓम मᱶ ᮧा᭡ त ᳰकया जान े वाला मू᭨ य होता ह ैऔर यह बैलᱶस शीट मᱶ दशाᭅयी गयी रािश के लगभग बराबर होता ह।ै

5. कराधान : आयकर अिधिनयम,1961 के अधीन कोई भी आय कर यो᭏ य नहᱭ है, इसिलए आय करके िलए कोई भी उपबंध करना आव᭫ यक नहᱭ समझा गया ह।ै

6. िवदेशी मुᮤ ा लने-दने चाल ूवषᭅ िपछला वषᭅ

6.1 सीआईएफ आधार पर िहसाब लगाए गए आयातᲂ का मू᭨ य -िनᳶमत माल कᳱ खरीद -क᭒ चा माल और संगठक (रा᭭ ते मᱶ माल सिहत) - पूंजीगत माल - ᭭ टोर, फालतू पुजᱸ और उपभो᭏ य व᭭ तुएं

6.2 िवदेशी मुᮤ ा मᱶ खचᭅ क) याᮢा ख) िव᭜ तीय सं᭭ थाᲐ/बᱹकᲂ को िवदशेी मुᮤा मᱶ ᮧेषण और ᭣ याज कᳱ अदायगी ग) अ᭠ य ᭪ यय -िबᮓᳱ पर कमीशन -िविधक और वृितक ᭪ यय -िविवध ᭪ यय

6.3 आय एफओबी आधार पर िनयाᭅतका मू᭨ य

6.4 लेखा परीᭃकᲂ के िलए पᳯर᮰ािमक लेखा परीᭃकᲂ के िलए - कराधान मामले - ᮧबंधन सेवाᲐ के िलए - ᮧमाणनके िलए अ᭠ य

7. िपछले वषᭅ त᭜ ᭭ थानी अंकᲂ को जहां कहᱭ आव᭫ यक हो, उसी ᮕुप मᱶ/पुन: ᭪ यवि᭭थत ᳰकया गया ह।ै

8. उपाबं᳍ कᳱ गई अनुसूची 1 से 25 बैलᱶस शीट और उसी तारीखको समा᭡ त आय और ᭪ यय खाते के एकᳱकृत भाग ह।ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 ᮧᱨप - I(क) िनदᱷश और लेखाकरण िस᳍ा᭠ त 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण िनदᱷश और लेखाकरण िस᳍ा᭠ त 1) गैर - लाभकारी और अ᭠ य सदशृ सगठनᲂ के िव᭜ तीय िववरण (जैसे तुलन पᮢ और आय और ᭪ यय लेखा) ᮧो᭞भूत आधार पर तैयार ᳰकए जाएंगे और ये सुझाए गए ᮧपᮢ मᱶ, या यथा संभव उसके िनकटतम ᮧपᮢ मᱶ हᲂगे। यᳰद इस ᮧपᮢ मᱶ ᳰकसी भी मद या उपमद के तहत दी जाने वाली अपेिᭃत सूचना तुलन - पᮢ और आय एवं ᭪ यय लेखा, जैसा भी मामला हो, मᱶ सुिवधाजनक ढंग से शािमल नहᱭ कᳱ जा सकती ह ैतो इस,े तुलन - पᮢ या आय एवं ᭪ यय लेखा के अनुबंध के ᱨप मᱶ और उसके भाग मᱶ समािव᭬ ट करके अलग अनुसूची या अनुसिूचयᲂ मᱶ ᮧ᭭ तुत ᳰकया जा सकता ह।ै इसकᳱ िसफाᳯरश तब कᳱ जाती ह ैजब मदᱶ अनेक हᲂ। 2) तुलन - पᮢ और आय एवं ᭪ यय लेखा तैयार करने मᱶ अपनाई गई सभी मह᭜ वपूणᭅ लेखाकरण नीितयᲂ का एक िववरण िव᭜ तीय िववरणᲂ मᱶ शािमल ᳰकया जाएगा, और मह᭜ वपूणᭅ लेखा नीितयᲂ का एक ही जगह ᮧकटन ᳰकया जाना चािहए। लेखाकरण नीितयᲂ से अिभᮧाय िविन᳸द᭬ ट लेखाकरण िस᳍ा᭠ तᲂ और संगठन ᳍ारा िव᭜ तीय िववरण तैयार करन ेमᱶ अपनाए गए िस᳍ा᭠ तᲂ को लागू करने कᳱ नीित से ह।ै जब कोई भी लेखाकरण नीित, लेखाकरण मानकᲂ के अनुᱨप न हो, और लेखाकरण मानकᲂ से हटकर अपनाई गई प᳍ित का ᮧभाव मह᭜ वपूणᭅ हो तो ऐसी प᳍ित के िववरण का ᮧकटन ᳰकया जाएगा और उसके कारण और उसके िव᭜ तीय ᮧभाव ᳰदए जाएंगे िसवाए तब के जब ऐसे ᮧभाव का पता न लगाया जा सकता हो। 3) लेखाकरण नीितयᲂ का इ᭭ तेमाल िनर᭠ तर एक िवᱫ से आगामी िव᭜ त वषᭅ तक ᳰकया जाएगा। लेखाकरण नीितयᲂ मᱶ ᳰकसी भी पᳯरवतᭅन, िजसका वतᭅमान अविघ मᱶ महत् वपूणᭅ ᮧभाव हो या िजससे बाद कᳱ अविधयᲂ मᱶ मह᭜ वपूणᭅ ᮧभाव पडने कᳱ उिचत आशा हो, का ᮧकटन ᳰकया जाएगा। लेखाकरण नीितयᲂ मᱶ ᳰकसी पᳯरवतᭅन के मामले मᱶ, िजसका वतᭅमान अविध मᱶ मह᭜ वपूणᭅ ᮧभाव हो, उस धनरािश का भी पता लगाए जाने कᳱ सीमा तक ᮧकटन ᳰकया जाएगा, िजस पर ऐसे पᳯरवतᭅन से िव᭜ तीय िववरणᲂ मᱶ ᳰकसी भी मद पर दषु ᮧभाव पडता हो। जब ऐसी रकम का पूणᭅ या आंिशक ᱨप से पता न लगाया जा सकता हो तो उस त᭝ य का ᮧकटन ᳰकया जाएगा। 4) तलुन - पᮢ और आय एवं ᭪ यय लेखा मᱶ लेनदनेᲂ और घटनाᲐ के लेखाकरण ᭪ यवहार और ᮧ᭭ तिुत, उनकᳱ मलू िवषय - व᭭ त ु ᳇ारा शािसत हᲂगी न ᳰक िविधक ᱨप से। 5) तुलन पᮢ और/या आय एवं ᭪ यय लेखा मᱶ लेखाकरण सं᭪ यवहार और ᮧकटन के तरीके को िनधाᭅᳯरत करने मᱶ िवषय - व᭭ तु के मह᭜ व ᳰक अवधारणा को उिचत मह᭜ व ᳰदया जाएगा। 6) चाह ेधनरािश का पयाᭅ᭡ त सटीकता के साथ अवधारणा न ᳰकया जा सकता हो, तो भी सभी ᭄ात दयेताᲐ और घाटᲂ का उपबंध ᳰकया जाएगा (ᮧावधान कᳱ रािश से अिभᮧाय केवल उपल᭣ ध सूचना के आलोक मᱶ सबसे सटीक अनुमान से ह)ै। 12‘उपबंध‘ से अिभᮧाय बᲵे खाते डाली गई या पᳯरस᭥ पि᭜ तयᲂ के मू᭨ य मᱶ िगरावट, नवीकरणᲂ या ᭠ यूनीकरण का उपबंध करके ᮧितधाᳯरत, या ᳰकसी भी ᭄ात दयेता का उपबंध करके ᮧितधाᳯरत ᳰकसी भी धनरािश से ह,ै िजसकᳱ रािश का पयाᭅ᭡ त सटीकता से अवधारण न ᳰकया जा सके। आकि᭭ मक घाटे का उपबंध ᳰकया जाएगा बशतᱸ ᳰक : क) यह संभािवत हो ᳰक ᳰकसी भी संब᳍ संभािवत वसूली को िहसाब मᱶ लेने के बाद भावी घटनाᲐ से इस बात कᳱ पुि᭬ ट होगी ᳰक तुलन - पᮢ कᳱ तारीख को ᳰकसी स᭥ पि᭜ त कᳱ ᭃित ᱟई ह ैया दयेता सृिजत ᱟई है, और ख) पᳯरणामी घाटे कᳱ धनरािश का उिचत अनुमान लगाया जा सकता हो। यᳰद उपरो᭍ त शतᲄ मᱶ से कोई भी शतᭅ पूरी न होती हो, तो आकि᭭ मक घाटा िव᳒मान होने का तब तक आय एवं ᭪ यय लेखा कᳱ ᳯट᭡ पणी के ᱨप मᱶ ᮧकटन ᳰकया जा रहेगा। जब तक ᳰक उस घाटे कᳱ संभावना बᱟत दरू न हो। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 भारतीय िवमानप᭜ तन के िव᭜ तीय िववरणᲂ के संकलन सबधंी ᳯटि᭡ पिणया ंऔर िनदᱷश िनदᱷश और िस᳍ा᭠ त – जारी 7) यᳰद बᲵे खाते डाली गई या पᳯरस᭥ पि᭜ तयᲂ के मू᭨ य मᱶ िगरावट, नवीकरणᲂ या ᭠ यूनीकरण का उपबंध करके ᮧितधाᳯरत, या ᳰकसी भी ᭄ात दयेता का उपबंध करके ᮧितधाᳯरत कोई भी धनरािश उस धनरािश से अिधक ह ैिजसे इस ᮧायोजनाथᭅ उिचत ᱨप से आव᭫ यक माना गया ह ै तो उस अिधक रािश को आरिᭃत रािश माना जाएगा न ᳰक उसे उपबंध के ᱨप मᱶ िलया जाएगा। 8) तब तक राज᭭ व मा᭠ य नहᱭ होगा :- क) संब᳍ पालन ᮧा᭡ त कर िलया गया हो; ख) ᮧितफल कᳱ धनरािश के बारे मᱶ कोई अिधक अिनि᭫ चयता न हो; ग) वसूली और अंितम ᱨप से उगाही कᳱ आशा करना अनुिचत न हो 9) िन᭥ निलिखत के संब᳍ मᱶ आय एवं ᭪ यय लेखा मᱶ अलग से ᮧकटन ᳰकया जाएगा : क) ‘’पूवᭅ अविध‘’ मदᱶ, िजनमᱶ आय और ᭪ यय कᳱ मह᭜ वपूणᭅ मदᱶ समािव᭬ ट ह,ᱹ जो एक से या एक अिधक पूवᭅ अविधयᲂ के िव᭜ तीय िववरण तैयार करने मᱶ ᮢुᳯटयᲂ या लोपᲂ के पᳯरणाम᭭ वᱨप वतᭅमान अविध मᱶ उ᭜ प᭠ न ᱟई हᱹ। ख) ‘’असाधारण’’ मदᱶ जो आय या ᭪ यय कᳱ मह᭜ वपूणᭅ मदᱶ है, जो स᭜ ता के साधारण कायᭅकलापᲂ से ᭭ प᭬ ट ᱨप से िभ᭠ न घटनाᲐ या लेनदनेᲂ से उ᭜ प᭠ न ᱟई हᲂ और, इसिलए इनके बार-बार या िनयिमत ᱨप से उ᭜ प᭠ न होने कᳱ आशा नहᱭ ह।ै ग) ‘’िविवध आय‘’ के शीषᭅ के तहत कोई भी मद जो संगठन के कुल उ᭜ पादन/सकल आय के 1 ᮧितशत या 50000 ᱨपये, जो भी अिधक हो, से अिधक हो, इसे आय एवं ᭪ यय लेखा मᱶ उिचत लेखा शीषᭅ के तहत दशाᭅया जाएगा। 10) ᮧपᮢ मᱶ उि᭨ लिखत अनुसूिचया,ं लेखाकरण नीितयां और ᭪ याखा᭜ मक ᳯट᭡ पण, िव᭜ तीय िववरणᲂ का अिभ᭠ न अंग होगी। 11) तुलन - पᮢ और आय एवं ᭪ यय लेखा कᳱ ᳯट᭡ पणᲂ मᱶ, तुलन पᮢ और आय एवं ᭪ यय लेखा मᱶ उि᭨ लिखत मदᲂ से संबिधत ᭪ याखा᭜ मक सामᮕी होगी। 12) तुलन - पᮢ और आय एवं ᭪ यय लेखा के आकंडᲂ, यᳰद पूणाᲈᳰकत ᳰकया गया हो, को िन᭥ नानुसार पूणाᲈᳰकत ᳰकया जाएगा। कुल उ᭜ पादन कᳱ धनरािश ᱨपय ेमᱶ पणूाᲈᳰकत एक लाख से कम सौ एक लाख या इससे अिधक पर᭠ तु एक करोड से कम हजार एक करोड या इससे अिधक पर᭠ तु 100 करोड से कम लाख एक सौ या इससे अिधक पर᭠ तु 1000 करोड से कम करोड 13) सुझाएं गए ᮧपᮢᲂ के संबंध मᱶ सकलन संबंधी संल᭏ न ᳯट᭡ पणᲂ और िनदᱷशᲂ का भी संदभᭅ िलया जाए। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ᮧᱨप – 1 (ख) अनुसूिचयᲂ के िलए ᳯट᭡ पिणयां और िनदᱷश। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के सकंलन हतेु ᳯट᭡ पिणया ंऔर िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेताएं अनसुचूी 1- सᮕंह/पूंजीगत िनिध (क) संᮕह/पूंजीगत िनिध पूंजी, अंश पूंजी अथवा ᭭ वािम᭜ व िनिध के समान होती ह।ै इसमᱶ आय और ᭪ यय लेखᲂ मᱶ दशाᭅए गए सकल पᳯरचालन पᳯरणामᲂ ᳇ारा वृि᳍/कमी के ᱨप मᱶ अंशदान के मा᭟ यम, िवशेषकर संᮕह िनिध मᱶ ᮧा᭡ त रािश समािव᭬ ट होती ह।ै (ख) इस शीषᭅ के अंतगᭅत संᮕह/पूंजीगत िनिध के अथ शेष, इसमᱶ पᳯरवधᭅन, कटौती और अंत शेष दशाᭅए जाएंगे। (ग) संᮕह िनिध मᱶ पᳯरवधᭅन िवधान के अंतगᭅत अपेिᭃत अथवा लागू िविनयमनᲂ के अनुसार ᳰकसी भी आरिᭃत अथवा उᳰ᳎ि᭬ टत िनिध मᱶ अंतरण का, यᳰद कोई हो, िनवल होगा। भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के सकंलन हतेु ᳯट᭡ पिणया ंऔर िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेताएं अनसुचूी 2 – आरिᭃत और अिधशषे

1. पूजंी आरिᭃत : • अथ शेष • वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन • वषᭅ के दौरान कटौितया ं ‘पूंजी आरिᭃत’ अिभ᭪ यि᭍ त मᱶ ऐसी कोई रािश शािमल नहᱭ होगी जो आय और ᭪ यय लेखा के मा᭟ यम से िवतरण के िलए मु᭍ त मानी जाती हो। पुनमूᭅ᭨ यांकन पर अिधशेष को पूंजी आरिᭃत के ᱨप मᱶ जाना जाएगा और उसे अलग से दशाᭅया जाएगा। िवदशेी शाखाᲐ के िव᭜ तीय िववरण के अंतरण पर अिधशेष, यᳰद कोई हो, पुनमूᭅ᭨ यांकन आरिᭃत नहᱭ होता ह।ै

2. पनुमूᭅ᭨ याकंन आरिᭃत • अथ शेष • वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन • वषᭅ के दौरान कटौितया ं पᳯरवतᭅनशील मू᭨ य कᳱ चल संपि᭜ तयᲂ को दशाᭅने के िलए, अचल आि᭭तयᲂ को िज᭠ हᱶ अ᭠ यथा परंपरागत लागत पर ᭪ य᭍ त ᳰकया जाता है, पुनमूᭅ᭨ यांᳰकत ᳰकया जाता ह ैऔर परंपरागत लागत को पुनमूᭅ᭨ यांकन ᳇ारा बदल ᳰदया जाता ह ैजो सामा᭠ यत: सᭃम मू᭨ यांकक ᳇ारा ᳰकया जाता ह।ै ऐसे ᮧित᭭ थापन को, जो ऊधᭅगामी पुनमूᭅ᭨ यांकन मᱶ पᳯरणामी होता ह,ै‘पुनमूᭅ᭨ यांकन आरिᭃत’ के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाना अपिेᭃत होता ह।ै यह ᳯरजवᭅ अᮧा᭡ त अिभलाभ होता ह ैऔर इसे आय एवं ᭪ यय लेखे मᱶ आय के ᱨप मᱶ आकिलत नहᱭ ᳰकया जाना चािहए।

3. िविश᭬ ट आरिᭃत • अथ शेष • वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन • वषᭅ के दौरान कटौितया ं इनमᱶ िविश᭬ ट आरिᭃत शािमल होते ह ᱹिज᭠ हᱶ स᭜ ता पर लागू ᳰकसी कानूनी अथवा िविनयामक अपेᭃा के अनुसार सृिजत ᳰकया जाना अपेिᭃत होता ह ैऔर यᳰद ऐसा ह ैतो अनसुूची 27 मᱶ लेखᲂ पर ᳯट᭡ ᭡ णयᲂ मᱶ ᭭ प᭬ ट ᳰकया जाना चािहए।

4. सामा᭠ य आरिᭃत • अथ शेष • वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन • वषᭅ के दौरान कटौितया ं ‘सामा᭠ य आरिᭃत’ अिभ᭪ यि᭍ त का ता᭜ पयᭅ पूंजी आरिᭃत और िविश᭬ ट आरिᭃत के अलावा ᳰकसी अ᭠ य आरिᭃत से होगा। इस मद मᱶ उन आरिᭃतᲂ के अलावा िज᭠ हᱶ अलग से वगᱮकृत ᳰकया ᳰकया गया ह,ै सभी आरिᭃत शािमल हᲂगे। ᳯट᭡ पणी – सामा᭠ य (क) आरिᭃत िनिध कᳱ िविभ᭠ न ᮰ेिणयᲂ मᱶ बदलावको अनुसूची मᱶ यथाइंिगत दशाᭅया जाए। (ख) ‘आरिᭃत’ अिभ᭪ यि᭍ त मᱶ ऐसी कोई रकम शािमल नहᱭ होगी जो पᳯरसंपि᭜ तयᲂ के मू᭨ य के अपकषᭅ, नवीकरण अथवा ᮳ास के ᳇ारा बᲵे खाते मᱶ डाल ᳰदया गया हो अथवा ᮧितधाᳯरत ᳰकया गया हो अथवा ᳰकसी अ᭄ात दयेता के िलए ᭪ यव᭭ था के ᱨप मᱶ ᮧितधाᳯरत ᳰकया गया हो। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के सकंलन हतेु ᳯट᭡ पिणया ंऔर िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेताएं अनसुचूी 3 – िनयत/अᭃयिनिध अनुदान अथवा सहायता के ᱨप मᱶ ᮧा᭡ त अथवा सं᭭ था ᳇ारा ᮧितधाᳯरत रािशयᲂ का, िजनका उपयोग िविन᳸द᭬ ट अथवा िनि᭫ चत ᮧयोजनᲂ के िलए ᳰकया जाएगा और शेष रािशयᲂ का उपयोग उस िविन᳸द᭬ ट ᮧयोजन के िलए ᳰकया जाएगा िजसके िलए वे िनयत हᱹ, इस शीषᭅ के अंतगᭅत ᮧकटीकरण अपेिᭃत ह।ै एसी िनिधयां सरकार, सरकारी एजᱶिसयᲂ, सं᭭ थाᲐ और अ᭠ य एजᱶिसयᲂ आᳰद से नकद अथवा माल के ᱨप मᱶ ᮧा᭡ त कᳱ जा सकती ह ᱹ और सं᭭ था ᳇ारा कितपय िनबंधन और शतᲄ कᳱ अनुपालना के अधीन होती ह।ᱹ इस कारण, उपल᭣ ध शेष और उनके उपयोग को अनुसूची मᱶ सुझाए गए तरीके से ᮧकट ᳰकया जाना चािहए। कᱶ ᮤीय और/अथवा रा᭔ य सरकार से ᮧा᭡ त योजना िनिधयᲂ को िनिधयᲂ कᳱ िविश᭬ ट ᮰ेणी के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाता ह।ै ᳰकसी आसन, सदन, भवन, ᭠ यास आᳰद के िलए िनयत/ᮧद᭜ त अ᭠ य योजना िनिधयᲂ को िनिधयᲂ कᳱ िविश᭬ ट ᮰ेणी के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाए। िन᭥ निलिखत को िनयत िनिधयᲂ के भाग के ᱨप मᱶ नहᱭ माना जाएगा : क) अनुदान/िनिधयां जो ᮧो᭜ साहक कᳱ भागीदारी कᳱ िवशेषताएं रखती हᱹ, जो संᮕह िनिध मᱶ पᳯरवधᭅन/वृि᳍ कᳱ ᮧकृित कᳱ ह।ᱹ ख) पहले के वषᲄ मᱶ ᳰकए गए ᭪ यय/ᱟई हािन के िलए मुआवजे के ᱨप मᱶ सं᭭ था को ᮧा᭡ त िनिधयां/अनुदान ᭍ यᲂᳰक इ᭠ हᱶ वषᭅ के केवल आय एवं ᭪ यय लेखे मᱶ ही शािमल ᳰकया जाएगा। ग) पूंजीगत पᳯरसंपि᭜ तयᲂ अथवा अ᭠ य संसाधनᲂ के ᱨप मᱶ गैर-मौᳰᮤक अनुदान, जो ऐसे ऋण के समतु᭨ य ह ैजो पूंजी आरिᭃत ᮧकृित का है, जब तक ᳰक ऐसा अनुदान संᮕह िनिध मᱶ ि᭭ थर भागीदारी के ᱨप मᱶ िविन᳸दि᭬ टत न हो। ᳯट᭡ पण – साधारण क) यह सुिनि᭫ चत करना उिचत ह ैᳰक िनयत िनिध मᱶ वृि᳍ और उसका उपयोग उससे जुड़ी िनबंधन एवं शतᲄ के अनुसार ह।ै ख) िनयत िनिधयᲂ को, उनकᳱ ᮧकृित को ᭟ यान मᱶ रखते ᱟए, िविश᭬ ट िनयत िनवेशᲂ अथवा अ᭠ य पᳯरसंपि᭜ तयᲂ ᳇ारा ᮧ᭭तुत ᳰकया जाता ह ै। ग) कᱶ ᮤीय/ रा᭔ य सरकारᲂ से ᮧा᭡ त योजना िनिधयᲂ को िनिधयᲂ कᳱ अलग िनिध के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाए और अ᭠ य िनिधयᲂ के साथ न जोड़ा जाए । घ) अᳶजत/िनᳶमत अचल आि᭭तयां से संबंिधत ᳯरकाडᭅ ᮧ᭜ येक िनयत िनिध के िलए रख जाए। तथािप, वाᳶषक िव᭜ तीय िववरण के ᮧयोजन के िलए ᮧ᭜ येक वषᭅ के िलए और ᮧ᭜ येक िनिध से संबंिधत ऐसी अचल आि᭭तयां के िलए सम᭒ु चय संिचत लागत का ᮧकटीकरण ᳰकया जाए। जबतक ᳰक पᳯरसंपि᭜ तयᲂ का क᭣ जा न ले िलया जाए तथा अनुसूची 8 मᱶ समािव᭬ ट न कर िलया जाए। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेताएं अनसुचूी 4 – सुरिᭃतऋण और उधाᳯरया ं

1. कᱶ ᮤीय सरकार ᮧितभूित कᳱ ᮧकृित और चुकौती कᳱ शतᱸ बताएं। रा᭔ य सरकार का नामऔरᮧितभूित कᳱ ᮧकृित और चुकौती

2. रा᭔ य सरकार (रᱶ) कᳱ शतᱸ और चुकौती कᳱ शतᱸ बताएं।

3. िव᭜ तीय सं᭭ थाएं भारतीय औ᳒ोिगक िवकास बᱹक, भारतीय िनयाᭅत-आयात बᱹक, रा᭬ ᮝीय कृिष एवं ᮕामीण िवकास बᱹक से ली गई उधाᳯरयां/पुनᳶव᭜ तीयन(भागीदारी ᮧमाण-पᮢ, यᳰद कोई हो, पर दनेदारी सिहत) शािमल ह।ᱹ सामा᭠ यत: ये िमयादी ऋण के ᱨप मᱶ होती ह।ᱹ

4. बᱹक वािण᭔ य बᱹकᲂ (सहकारी बᱹकᲂ सिहत) से ली गई उधाᳯरयां /पुनᳶव᭜ तीयनशािमल ह।ᱹ क) िमयादी ऋण िमयादी ऋण को अ᭠ य सुिवधाᲐ से अलग करने कᳱ जᱨरत है। ख) अ᭠ य ऋण

5. अ᭠ य सं᭭ थाएं और एजᱶिसयांउपयुᭅ᭍ त सं᭭ थाᲐ/एजᱶिसयᲂ के अलावा सं᭭ थाएं/एजᱶिसयां शािमल ह।ᱹ

6. िडबᱶचर और बॉ᭠ड िडबᱶचर और बॉ᭠डᲂ के मोचन कᳱ शतᲄ का उ᭨ लेख उनके मोचन कᳱ शीᮖाितशीᮖ तारीख के साथ ᳰकया जाए। ᳯट᭡ पण –साधारण क) ᮧ᭜ येक मामले मᱶ दी गई ᮧितभूित कᳱ ᮧकृित के बारे मᱶ सूचना दी जाएगी। ख् )सुरिᭃत ऋण और उधाᳯरयां ऐसी हᲂगी जो सं᭭ था कᳱ पᳯरसंपि᭜ तयᲂ पर बंधक/रेहन/ᮧभाᳯरत हᲂ। ग)ᮧ᭜ येक शीषᭅ के तहत ऋणᲂ कᳱ समु᭒ चय रािश, जैसी ᳰक कᱶ ᮤ/रा᭔ य सरकार ᳇ारा गारंटी दी गई है, का भी इस त᭝ य के साथ ᳰक इ᭠ हᱶ ऐसी गारंटी दी गई है, उ᭨ लेख भी ᳰकया जाए । घ)ऋण और उधाᳯरयᲂ मᱶ सं᭭ थाᲐ एव एजᱶिसयᲂ से पुनᳶव᭜ तीयन और भागीदारी ᮧमाण-पᮢ पर दनेदाᳯरयां शािमल ह।ᱹ ड.)कजᭅदारᲂ को छूट के ᱨप मᱶ ᮧा᭡ त रािश अथवा ᮧा᭡ य व᭭ तुᲐ अथवा िबलᲂ मᱶ छूट को उधाᳯरयᲂ के ᱨप मᱶ नहᱭ दशाᭅया जाएगा। च) अᳶजत और दये ᭣ याज को ᮧ᭜ येक शीषᭅ के अंतगᭅत शािमल ᳰकया जाएगा। अᳶजत लेᳰकन अदये ᭣ याज इस शीषᭅ केअंतगᭅत शािमल नहᱭ कᳱ जाएगी लेᳰकन ‘वतᭅमान दनेदाᳯरयᲂ’ के भाग के ᱨप मᱶ दशाᭅयी जाएगी। छ) ऋण पर असंगत अंतर-शाखायी बकाया ᮧिवि᭬ टयᲂ को उधाᳯरयᲂ के ᱨप मᱶ नहᱭ दशाᭅया जाएगा। ज) तुलन पᮢ कᳱ तारीख को 12 माह से कम अविध के भीतर दये रािश का उ᭨ लेख ᳰकए जाने कᳱ जᱨरत ह।ै 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेतंाएं अनसुचूी 5- असरुिᭃत ऋण और उधाᳯरया ं

1. कᱶ ᮤीय सरकार पुन:संदाय कᳱ शतᱸ बताएं।

2. रा᭔ य सरकार (रᱶ) रा᭔ य सरकार का नाम और पुन:संदाय कᳱ शतᱸ बताएं।

3. िव᭜ तीय सं᭭ थाएं भारतीय औ᳒ोिगक बᱹक, भारतीय िनयाᭅत-आयात बᱹक, रा᭬ ᮝीय कृिष एवं ᮕामीण िवकास बᱹक से ली गई उधाᳯरयां शािमल ह।ᱹ सामा᭠ यत: ये िमयादी ऋण के ᱨप मᱶ होती ह।ᱹ पᳯरसंपि᭜ तयᲂ पर ᮧभार का सृजन लंिबत होन कᳱ दशा मᱶ, अंतᳯरम ऋण को ‘असुरिᭃत’ ऋण के ᱨप मᱶ ᳰदया जाए।

4. बᱹक वािण᭔ य बᱹकᲂ (सहकारी बᱹकᲂ सिहत) से ली गई उधाᳯरयां शािमल ह।ᱹसुिवधाᲐ के ᭭ वᱨप का उ᭨ लेख करᱶ। बिहयᲂ के अनुसार अिधक रािश िनकाला ᱟआ शेष ऋण नहᱭ होता ह ैऔर सामा᭠ यत: बही शेष से अिधक रािश के चैक जारी करने के कारण होता है। ऐसे शेष को ऋण के ᱨप मᱶ केवल तभी दशाᭅया जा सकता ह ैजबᳰक सं᭭ था ओवर ᮟा᭢ट सुिवधा का लाभ उठाती ह ैअथवा उसे यह सुिवधा दी जाती ह।ै

5. अ᭠ य सं᭭ थाएं और एजᱶिसया ं उपयुᭅ᭍ त सं᭭ थाᲐ/एजᱶिसयᲂ के अलावा सं᭭ थाᲐ/एजᱶिसयᲂ से ऋण शािमल ह।ᱹ

6. िडबᱶचर और बॉ᭠ड िडबᱶचर और बॉ᭠डᲂ के मोचन कᳱ शतᲄ का उ᭨ लेख उनके मोचन कᳱ शीᮖाितशीᮖ तारीख के साथ ᳰकया जाय।

7. साविध जमा इसमᱶ िनयत अविध के िलए और िबनाᳰकसी ᮧितभूित के लोगᲂ से अथवा अ᭠ यथा जमा रािशयां शािमल ह।ᱹ ᳯट᭡ पण –साधारण क) असुरिᭃत ऋण और उधाᳯरयᲂ मᱶ वे रािशयां शािमल होती ह ᱹिजनके संबंध मᱶ कोई भी पᳯरसंपि᭜ त ᮧितभूित के ᱨप ᮧभाᳯरत अथवा भारᮕ᭭त कᳱ गई ह।ै ख) अᳶजत और दये ᭣ याज को ᮧ᭜ येक शीषᭅ के अंतगᭅत शािमल ᳰकया जाएगा। अᳶजत लेᳰकन अदये ᭣ याज इस शीषᭅ के अंतगᭅत शािमल नहᱭ कᳱ जाएगी लेᳰकन वतᭅमान दनेदाᳯरयᲂ के भाग के ᱨप मᱶ दशाᭅयी जाएगी। ग) तुलन पᮢ कᳱ तारीख को 12 माह से कम अविध के भीतर दये रािश का उ᭨ लेख ᳰकए जाने कᳱ जᱨरत ह।ै भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेताएं अनसुचूी 6- आ᭭ थिगत ऋण दयेताएं 1) पᳯरसंपि᭜ तयᲂ के अिभᮕहण के संबंध मᱶ ᭭ वीकायᭅताएं और ऐसी ही अ᭠ य दीघᭅकािलक बा᭟ यताᲐ, भुगतान कᳱ दनेदाᳯरयᲂ को, जो तुलन पᮢ कᳱ तारीख को 12 माह से अिधक कᳱ अविध मᱶ आती है, यहां शािमल ᳰकया जाएगा। 2) यᳰद पᳯरसंपि᭜ तयᲂ को दनेदाᳯरयᲂ के समान ᮧितभूित अथवा भारᮕ᭭ त के ᱨप मᱶ भाᳯरत ᳰकया जाता ह,ै इस त᭝ य का यहां उ᭨ लेख ᳰकया जाए। 3) यᳰद ᭭ वीकायᭅताᲐ कᳱ सरकार, ᳰकसी सरकारी एजᱶसी, बᱹक, सं᭭ थान अथवा अ᭠ य िनकाय/सं᭭ था ᳇ारा भी गांरटी दी जाती ह,ै इस त᭝ य का यहां उ᭨ लेख ᳰकया जाए। 4) तुलन पᮢ कᳱ तारीख को एक वषᭅ कᳱ अविध के भीतर दये रािश का अलग से उ᭨ लेख ᳰकया जाए। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दयेताएं अनसुचूी 7- वतᭅमान दयेताएं और उपबधं (क) वतᭅमान दयेताएं

5. कानूनी दयेताएं क) बाकᳱ ख) अ᭠ य इनमᱶ सं᭭ था को अिभशािसत करने वाले कᱶ ᮤीय/ रा᭔ य कानूनᲂ के ᱨप मᱶ दनेदाᳯरयᲂ शािमल होती ह ैऔर आय कर अिधिनयम, 1961 के तहत ᮲ोत पर कर कटौती,कानूनी बोनस, भिव᭬य िनिध, पᱶशन, उपदान, ईएसआई एसएसआई यूिनटᲂ के बकाया पर उ᭠ हᱶ ᭣ याज, िबᮓᳱ कर, उ᭜ पाद, सीमा शु᭨ क, और अ᭠ य सांिविधक आरोिपत रािश के िलए भुगतान न कᳱ गई दनेदाᳯरयां शािमल ह।ᱹ बकाया दनेदाᳯरयां अिववाᳰदत रािशयां होती ह ᱹजो दये होती ह ᱹतथा उनका सामा᭠ य दये तारीख / िनयत अविध के बाद तक भुगतान नहᱭ ᳰकया जाता ह ैअथाᭅत् वे बकाया रहती हᱹ।

6.अ᭠ य वतᭅमान दयेताएं इनमᱶ अ᭠ य उप-शीषᲄ मᱶ शािमल नहᱭ कᳱ गई रािशयां शािमल कᳱ जाती ह।ᱹ इस उप-शीषᭅ मᱶ शािमल कᳱ गई भौितक रािश को अलग से उसकᳱ ᮧकृित का उ᭨ लेख करते ᱟए दशाᭅया जाए। बिहयᲂ के अनुसार अिधक रािश िनकाला ᱟआ बᱹक शेष को भी, जहां सं᭭ था को कोई सं᭭ वीकृत सीमा/ओवर ᮟा᭢ट सुिवधा नहᱭ है, इस उप-शीषᭅ के तहत शािमल ᳰकया जाएगा अथवा ‘‘बही शेष से अिधक अिधक रािश िनकाला ᱟआ बᱹक शेष’’ के ᱨप मᱶ अलग से ᮧकट ᳰकया जाएगा। ᳯट᭡ पण –साधारण वतᭅमान दनेदारी वह दनेदारी होती ह ैजो अपेᭃाकृत अ᭨ पाविध, सामा᭠ यत: 12 माहीनᲂ से अिधक नहᱭ, के भीतर भुगतान हतेु दये होती ह ै ।

1. ᭭ वीकायᭅताएं इस उप-शीषᭅ के अंतगᭅत आदशेक के आदशे पर िवनमय के िबलᲂ पर आदशेक कᳱ ᭭ वीकृित शािमल होगी।

2. िविवध लेनदार क) माल के िलए ख) अ᭠ य इस उप-शीषᭅ के सामने दशाᭅई गई रािश मᱶ खरीद ेगए सामान अथवा दी गई सेवाᲐ के कारण अथवा संिवदागत बा᭟ यता के संबंध मᱶ अ᭠ य के पᭃ मᱶ सं᭭ था ᳇ारा बकाया रािश शािमल होगी। इ᭠ हᱶ ‘माल’ से अलग करने और अलग से दशाᭅने कᳱ जᱨरत ह।ै

3. ᮧा᭡ त अिᮕम इस उप-शीषᭅ के सामने दनेदाᳯरयᲂ मᱶ ऐसे सामान अथवा ऐसी सेवाᲐ के संबंध मᱶ, िजनकᳱ अभी आपूᳶत कᳱ जानी ह/ै िज᭠ हᱶ अभी ᳰदया जाना ह ैअथवा िजनके बारे मᱶ अभी मान ᳰदया जाना ह,ै रािश शािमल होगी और अिᮕम अंशदान शािमल ᳰकया जाता ह।ै

4. अᳶजत ᭣ याज ᳴कतु अदये क) सुरिᭃत ऋण / उधाᳯरयां ख) असुरिᭃत ऋण/ उधाᳯरयां वषᭅ के अंत तक अᳶजत ᭣ याज, लेᳰकन सुरिᭃत/असुरिᭃत उधाᳯरयᲂ पर दये नहᱭ, शािमल होता ह।ै 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश सᮕंह/पूंजीगत िनिध और दनेदाᳯरया ं अनसुचूी 7- वतᭅमानदयेताएं और उपबधं (ख) वतᭅमान ᮧावधान

1. कराधान के िलए वषᭅ के अंत तक कर के मामलᲂ कᳱ ि᭭ थित के आधार पर ᮧावधान करने और बनाए रखने कᳱ जᱨरत होती ह।ै

2. उपदान कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ मृ᭜ यु/सेवािनवृि᭜ त पर दये उपदान के िलए दनेदाᳯरयᲂ का ᮧावधान को बीमांᳰकक आधार पर उपाᳶजत ᳰकए जाने और वषᭅ के अंत तक ᮧदान ᳰकए जाने कᳱ जᱨरत होती ह।ै

3. सेवािनवृि᭜ ᭜ ा / पᱶशन कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवािनवृि᭜ त पर दये दनेदाᳯरयᲂ के िलए ᮧावधान को बीमांᳰकक आधार पर उपाᳶजत ᳰकए जाने और वषᭅ के अंत तक ᮧदान ᳰकए जाने कᳱ जᱨरत होती ह।ै

4. संिचत अवकाश कमᭅचाᳯरयᲂ के संिचत अवकाश के नकदीकरण के िलए दनेदाᳯरयᲂ के ᮧावधान को बीमांᳰकक आधार पर उपाᳶजत ᳰकए जाने और वषᭅ के अंत तक ᮧदान ᳰकए जाने कᳱ जᱨरत होती ह।ै

5. ᭪ यापार वारंᳯटयां / दावे जहां पर सं᭭ था िबᮓᳱ के िलए सामान तैयार करती/ बनाती ह,ै यह ᭪ यापार वारंटी जािखमᲂ के िलए िज᭥ मेवार होगी, िजसे एक तकᭅ संगत/औिच᭜ यपूणᭅ आधार पर ᳰदए जाने कᳱ जᱨरत है।

6. अ᭠ य इसे िविन᳸दि᭬ टत ᳰकए जाने कᳱ जᱨरत ह ैऔर इसमᱶ संᳰद᭏ ध कजᭅ/अिᮕमᲂ को शािमल नहᱭ ᳰकया जाएगा, िजसे ᮧासंिगक पᳯरसंपि᭜ त शीषᭅ से घटा ᳰदया जाएगा। ᳯट᭡ पण –साधारण ᮧावधान एक पᳯरसंपि᭜ त के अपकषᭅ अथवा मू᭨ य ᮳ास के ᱨप मᱶ रािश को बᲵे खाते मᱶ डालने अथवा उसके िलए ᮧावधान करने, अथवा ᭄ात दनेदाᳯरयᲂ के ᮧावधान के ᱨप मᱶ ᮧितधाᳯरत रािश ह,ै िजसकᳱ माᮢा को वा᭭ तिवक सटीकता से िनधाᭅᳯरत नहᱭ ᳰकया जा सकता ह।ै भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आि᭭तया ं अनसुचूी 8 – ᭭ थायी आि᭭तया:ं

1. भूिम क) ᮨᳱहो᭨ड जब अचल संपिᱫयां एक िमि᮰त लागत अदा करके खरीदी /अिधगृिहत कᳱ गई हᲂ तो भूिम का कᳱ लागत का उिचत/िव᭫ वसनीय अनुमान बनाया जाना चािहए। ख) पᲵा पᲵे कᳱ अविध मᱶ ᮨᳱहो᭨ ड भूिम का ऋण पᳯरशोधन ᳰकया जाना चािहए बशतᱸ ᳰक पᲵा ᭭ थायी न हो

2. भवन क) ᮨᳱहो᭨ ड जहां तक ᭪ यवहायᭅ हो, िविभ᭠ न दरᲂ पर मू᭨ यᱡास के ᮧावधान के ᮧयोजनᲂ से फै᭍ ᮝी और कायाᭅलयभवनᲂ मᱶ अंतर ᳰकया जाए। ख) पᲵा भूिम पर भवन/पᳯरसरवे होने चािहए िज᭠ हᱶ संगठन के कायᭅकलापᲂ के ᮧयोजनसे पूणᭅ/आंिशक ᱨप से इ᭭ तेमाल ᳰकयाजाना हो और इनमᱶ ‘िनवेश सपंᳲᱬया’ शािमल नहᱭ होगी ग) ᭭ वािम᭜ व पᲵा भूिमयᲂ पर ऊपरी ढांचᲂ का मू᭨ याहा्स लगाया जाना चािहएजो भूिम के ऋण के पᳯरशोधन ᭢लैट/पᳯरसर के समा᭡ तहोना चािहए, बशतᱸ ᳰक ऊपरी ढांचᲂ कᳱ िमयाद अपेᭃाकृत कम न हो। घ) भूिम पर ऊपरी ढांचᱶ भवनᲂ मᱶ सड़कᱶ , पुल और पुिलया शािमल होगी। जो संगठन के नहᱭ ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35

3. संयंᮢ, मशीनरी और उप᭭ कर इस उपशीषᭅ के तहत शािमल मदᱶ इस ᮧकार हᲂगी: - अथᭅ मूᳲवग मशीनरी - बॉयलर - फनᱷस - जनरेटर डाई/मो᭨ ड- भवन िनमाᭅण संिवदाᲐ जैसेिविश᭬ ट उ᳒ोग/सेवाᲐ के िलए, अ᭭ पतालᲂ/᭍ लीिनकᲂ, ᮧसं᭭ करण यूिनटᲂ, हाईᮟािलक कायᲄ (पाईपलाईनᲂ सिहत) टूल ᱨमᲂ मᱶ ᮧयु᭍ त मशीन खाता बिहयᲂ मᱶ अलग से खाता शीषᭅ रखा जाना चािहए और उसका ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫ रिज᭭टरᲂ के साथ समाधान ᳰकया जाना चािहए। उपरो᭍ त शीषᲄ के तहत सूचना के ᮧकटन कᳱ आशा कᳱ जाती ह।ै

4. यान इस उपशीषᭅके तहत शािमल मदᱶ इस ᮧकार हᲂगी: - ᮝै᭍टर / ᮝेलर - ᮝक, जीप और वैन - मोटरकार मोटर साईᳰकल, ᭭ कूटर, तीन पिहया वाहन और मोपेड - ᳯर᭍शा खाता बिहयᲂ मᱶ अलग सेखाता शीषᭅ रखा जाना चािहए और उसका ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫ रिज᭭टरᲂ के साथ समाधान ᳰकया जाना चािहए। उपरो᭍ त शीषᲄ के तहत सूचना के ᮧकटन कᳱ आशा कᳱ जाती ह।ै

5. फनᱮचर, जुड़नार इस उपशीषᭅ के तहत शािमल मदᱶ इस ᮧकार हᲂगी: क) केिबनेट /अलमाᳯरयाँ /फाइᳲलगरैक ख) एयर कंडीशनर/ एयर कंडीशनर ᭡ लांट ग) एयर कूलर घ) वाटर कूलर ड) टेबल चेयर/सोफे/कालीन च) लकडी के पा᳷टशन/अ᭭ थायी ढाचें छ) वो᭨ टेज ᭭ टेबलाईजर, यूपीएस िस᭭ टम ज) अ᭠ य मदᱶ खाता बिहयᲂ मᱶ अलग सेखाता शीषᭅ रखा जाना चािहए औरउसका ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫ रिज᭭टरᲂ के साथ समाधान ᳰकया जाना चािहए। मह᭜ वपूणᭅ धनरािशयᲂ के िलए, उपरो᭍ त शीषᲄ के तहत सूचना के ᮧकटन कᳱ आशा कᳱ जाती ह।ै

6. कायाᭅलय उप᭭ कर इस उपशीषᭅ के तहत शािमल मदᱶ इस ᮧकार हᲂगी : क) टाईपराईटर ख) फोटोकॉपी मशीन/डुि᭡लकेटर ग) फै᭍ स मशीन खाता बिहयᲂ मᱶ अलग सेखाता शीषᭅ रखा जाना चािहए और उसका ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫ रिज᭭टरᲂ के साथ समाधान ᳰकया जाना चािहए। मह᭜ वपूणᭅ धनरािशयᲂ के िलए, उपरो᭍ त शीषᲄ के तहत सूचना के ᮧकटन कᳱ आशा कᳱ जाती ह।ै

7. कं᭡यूटर सहायक उपकरण कं᭡यूटर, ᳲᮧटर और ᭢लोपी, सीडी, सॉ᭢टवेयर आᳰद जैसे उनके सहायक उपकरण इस शीषᭅ के तहत मदᱶ हᲂगी। खाता बिहयᲂ मᱶ अलग सेखाता शीषᭅ रखा जाना चािहए और उसका ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫ रिज᭭टरᲂ के साथ समाधान ᳰकया जाना चािहए। मह᭜ वपूणᭅ धनरािशयᲂ के िलए, उपरो᭍ त शीषᲄ के तहत सूचना के ᮧकटन कᳱ आशा कᳱ जाती ह।ै 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

8. िव᳒त उपकरण इस उपशीषᭅ के तहत शािमल मदᱶ इस ᮧकार हᲂगी : क) िव᳒ुत मशीनरी ख) िबजली कᳱ लाइटᱶपंखᱶ ग) ि᭭वचिगयरउपकरण घ) ᮝांसफॉमᭅर ड) िबजली के तार और ᳰफᳳटग खाता बिहयᲂ मᱶ अलग सेखाता शीषᭅ रखा जाना चािहए और उसका ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫ रिज᭭टरᲂ के साथ समाधान ᳰकया जाना चािहए।मह᭜ वपूणᭅ धनरािशयᲂ के िलए, उपरो᭍ त शीषᲄ के तहत सूचना के ᮧकटन कᳱ आशा कᳱ जाती ह।ै

9. पु᭭तकालय पु᭭तकᱶ कुछ मामलᲂ मᱶ, पु᭭ तकालय पुस᭜ कᲂ कᳱ सं᭎ या बᱟत ᭔ यादाहो सकतीह ैया कोई ᭭ थािपत पु᭭ तकालय हो सकता ह।ै ऐसे मामलᲂ मᱶ, इन पु᭭ तकᲂ का ᮧकटन पᳯरसंपिᱫयᲂ कᳱ एक अलग ᮰ैणीके ᱨप मᱶ ᳰकया जाए। पु᭭ तकालय पु᭭ तकᲂमᱶ पु᭭ तकᱶ /पिᮢकाएं/सीडी रोम मᱶ रखी गई सूचना शािमल होगी ।

10. Ჷूबवेल और जलापूᳶत ᮧणाली Ჷूबवेल और जलापूᳶत ᮧणाली को एक अलग ᮰ेणी के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाए।

11. चालू पूंजीगत कायᭅ िनमाᭅण कᳱ ᮧᳰᮓया मᱶ ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫयᲂ को जब तक इस शीषᭅ के तहत दशाᭅया जाना चािहए जब तक ᳰक वे उनके िनधाᭅᳯरत उपयोग के िलए तैयार न हो जाए। इसमᱶ अिधगृहीत᭡ लांट, मशीनरी और उप᭭ करतथा लंिबत सं᭭ थापन भी शािमल ᳰकया जाना चािहए। ᳯट᭡ पण –साधारण

1. ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫयां वे पᳯरसंपिᱫयां ह ᱹिज᭠ हᱶ उ᭜ पादन या सेवाᲐ कᳱ ᭪ यव᭭ था के ᮧयोजन से इ᭭ तेमाल ᳰकए जाने के उ᳎े᭫ य से न ᳰक ᭪ यापार कᳱ सामा᭠ य ᮧᳰᮓया मᱶ िबᮓᳱ के िलए धाᳯरत ᳰकया गया हो।

2. ᮧ᭜ येक उप-शीषᭅके तहत िन᭥ निलिखत दशाᭅया जाना चािहए : क) वषᭅ के ᮧारंभ मᱶ लागत या मू᭨ यन ख) वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅन(अिधᮕहणऔरअनुदानᲂ,दोनᲂ से) ग) वषᭅ के दौरान कटौितयां (िबᮓᳱ,बेचने,बᲵे खाते सिहत) घ) वषᭅ के अंत मᱶ कुल लागत और मू᭨ यन ङ) गत वषᭅ के अंत तक मू᭨ यᱡास, जो वषᭅ के दौरान पᳯरवधᭅनᲂ/कटौितयᲂ परहᲂ और वषᭅ के अंत तक कुल संिचत मू᭨ यᱡास च) वषᭅ के अंत मᱶ पᳯरसंपिᱫयᲂ का िनवल ᭣ लॉक

3. अिधगृिहत (अनुदानᲂ या ᳯरयायती दरᲂ के मा᭟ यम सिहत) या िनᳶमत ᭭ थायी पᳯरसंिᱫयᲂ के लेखाकरण से संबंिधत लेखाकरण नीित का ᮧकटन,मू᭨ य᮳ास/ऋण पᳯरशोधन के िलए अपनाई गई प᳍ित के साथ ᳰकया जाना चािहए।

4. जब ᳰक᭠ हᱭ भी पᳯरसंपिᱫयᲂ के पुनमूᭅ᭨ यन के कारण उनकᳱ रािशयᲂ को खाते मᱶ शािमल ᳰकया जाता ह ैतो उसके आधार का ᮧकटन ᳰकया जाना चािहए; और पुनमूᭅ᭨ यन के उपरांत ᮧथम तुलन पᮢ के बाद ᮧ᭜ येक तुलन पᮢ मᱶ संशोधन कᳱ ितिथ और रािश के साथ पांच वषᭅ कᳱ अविध के संशोिधत आंकड़े दशाᭅए जाने चािहए।

5. जब िविशि᳥ ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫयᲂ से संबंिधत अनुदान ᮧा᭡ त हो और ये पᳯरसंपिᱫ कᳱ संपूणᭅ या वा᭭ तिवक संपूणᭅ लागत के बराबर हो, तो ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫयᲂ को नाममाᮢ के म᭨ य पर तुलन पᮢ मᱶ दशाᭅया जाना चािहए। िवक᭨ प के ᱨप मᱶ,मू᭨ यᱡास यो᭏ य ᭭ थायी पᳯरसंपिᱫयᲂ से संबंिधत अनुदानᲂ को आ᭭ थिगत आय माना जाए और इसे इसी पᳯरसंपिᱫयᲂ कᳱ उपयोगी िमयाद मᱶ ᭪ यवि᭭थत और ता᳸कक आधार पर आय और व् यय लेखा मᱶ शािमल ᳰकया जाए अथाᭅत ऐस े अनुदानᲂ को अविधयᲂ मᱶ और उस अनुपात मᱶ आय को आबंᳯटत ᳰकया जाना चािहए िजसमᱶ मू᭨ यᱡास लगाया गया हो। गैर मू᭨ य᮳ास यो᭏ य पᳯरसंपिᱫयᲂ से संबंिधत अनुदानᲂ को ‘’पूंजीगत आरिᭃत िनिध’’ मᱶ डाला जाना चािहए बशतᱸ ᳰक पूᳶत कᳱ अपेᭃा से संबंिधत कोई पूवᭅ शतᭅ न हो। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण आि᭭तया ं अनुसूची-8– अ᭭ थायी आि᭭तयां ᳯट᭡ पण– साधारण

6. मू᭨ यᱡास मू᭨ यᱡास का ᮧावधान इसिलए ᳰकया जाएगा ताᳰक मू᭨ यᱡास यो᭏ य आि᭭तयां कᳱ उपयोगी िमयाद मᱶ उसकᳱ मू᭨ यᱡास यो᭏ य रािश कोᮧभाᳯरत ᳰकया जा सके। मू᭨ यᱡास, ᮧौ᳒ोिगकᳱ और बाजार पᳯरवतᭅनᲂ के मा᭟ यम से इ᭭ तेमाल, समय बीतने या अᮧचिलत होने से उ᭜ प᭠ न मू᭨ यᱡास यो᭏ य पᳯरसंपिᱫ के जीणᭅशीणᭅ होन,े उपभोग होने या अ᭠ य ᭃित होने का पैमाना ह।ै इसमᱶ पᳯरसंपिᱫयᲂ का ऋण पᳯरशोधन, िजनकᳱ उपयोगी िमयाद का िनधाᭅरणᳰकया जाता ह,ैऔर बेकार होने वाली पᳯरसंपिᱫयᲂ कᳱ पूᳶत न होना शािमल ह।ै इस ᮧयोजनाथᭅ : क) मू᭨ यᱡास यो᭏ य पᳯरसंपिᱫ से अिभᮧाय उस पᳯरसंपिᱫ से ह ैिजसे –

(i) एक या एक से अिधक लेखाकरण अविध के दौरान इ᭭ तेमाल ᳰकए जाने कᳱ आशा हो, और

(ii) िजसकᳱ सीिमत उपयोगी िमयाद हो; और

(iii) जो संगठन ᳇ारा माल और सेवाᲐ के उ᭜ पादन या आपूᳶत मᱶ उपयोग के िलए, अ᭠ य को ᳰकराये पर दनेे के िलए, या ᮧशासिनक ᮧयोजनᲂ के िलए धाᳯरत कᳱ गई हो और जो उसके कारोबार/ᮧचालन कायᭅकलापᲂ कᳱ सामा᭠ य ᮧᳰᮓया मᱶ िबᮓᳱ के ᮧयोजन के िलए न हो। ख) मू᭨ यᱡास यो᭏ य पᳯरसंपिᱫ कᳱ मू᭨ यᱡास यो᭏ य धनरािशस ेअिभᮧाय इसकᳱ मूल लागत, या अविश᭬ ट म᭨ू य को घटाकर िव᭜ तीय िववरणᲂ मᱶ मूल लागत के ᭭ थान पर रखी गई अ᭠ य धनरािश से ह ै; ग) उपयोगी िमयाद से अिभᮧाय इनमᱶ से एक से है – (i ) वह अविध िजसमᱶ मू᭨ यᱡास यो᭏ य पᳯरसंपिᱫ का संगठन ᳇ारा इ᭭ तेमाल ᳰकए जाने कᳱ आशा ह,ै या (i i ) उ᭜ पादन कᳱ सं᭎ या या सदशृ यूिनटᱶ जो संगठन को पᳯरसंपिᱫ के उपयोग से ᮧा᭡ त होने कᳱ आशा ह।ै 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण पᳯरसपंिᱫया ं अनसुचूी 9- िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिधयᲂ स ेिनवशे:

1. सरकारी ᮧितभूितया ं इसमᱶ कᱶ ᮤ तथा रा᭔य सरकार कᳱ ᮧितभूितयां तथा सरकारी राजकोषीय िबल शािमल ह।ै ये ᮧितभूितयां लागत/अंᳰकत मू᭨य मᱶ ᮧदᳶशत कᳱ जानी चािहए। तथािप, ऐसी मू᭨य तथा बाजार मू᭨य के बीच का अंतर बैलᱶस शीट कᳱ ᳯट᭡पिणयᲂ मᱶ ᳰदया जाना चािहए।

2. अ᭠य अनुमोᳰदत ᮧितभूितया ं अनुमोᳰदत ᮧितभूितयᲂ (᭠यासी ᮧितभूितयां के ᱨप मᱶ) के ᱨप मᱶ संसािधत सरकारी ᮧितभूितयᲂ के अलावा ᮧितभूितयां इसमᱶ शािमल कᳱ जानी चािहए।

3. शेयर मद 2 मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकए गए कंपिनयᲂ तथा िनगमᲂ के शेयरᲂ मᱶ िनवेश को इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए।

4. िडबᱶचर और बांड मद 2 मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकए गए कंपिनयᲂ तथा िनगमᲂ के िडबᱶचर तथा बांडᲂ मᱶ िनवेश को इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए।

5. सहायक और/संयुᲦ उपᮓम सहायक/संब᳍ सं᭭था मᱶ िनवेश को इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए। एक सं᭭था को ‘सहायक’ अथवा संयुᲦ का᭫तकार के ᱨप मᱶ दखेा जाना चािहए, यᳰद कोई सं᭭ था िबना ᳰकसी त᭜संबंधी िनवेश के साथ या िबना ᮧबंधन/सरकारी िनकाय कᳱ संरचना के उपर िनयंᮢण रखता हो। कोई सं᭭था इस वगᱮकरण के ᮧयोजन के िलए सहायक के ᱨप मᱶ समझा जाएगा, यᳰद ᳰकसी सं᭭था ᳇ारा वषᭅ के शुᱨआत मᱶ ही सं᭭था कᳱ रािश का 25 % से अिधक िह᭭सा संघᳯटत हो।

6. अ᭠य (िन᳸द᳥ ᳰकए जाने के िलए) शेयर/िडबᱶचर बांड कᳱ ᮧकृित मᱶ िबना शािमल ᭥युचुअल फंड मᱶअविश᳥ िनवेश जैसे- वािणि᭔यक पेपर, िनवेश (िन᳸द᳥ ᳰकए जाने हतेु) शािमल ह।ै संपिᱫयᲂ मᱶ िनवेश, यᳰद कोई हो, भी इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए । ᳯट᭡ पण –साधारण

1. सकल मू᭨य का कुल योग, कुल योग मᱶ अवमू᭨यन तथा िनवेश मᱶ िनवल मू᭨य को पृथक ᱨप सेदशाᭅया जाना चािहए। अनुमोᳰदत ᮧितभूितयᲂ (ऊपर 1 तथा 2मᱶ कवर ᳰकया गया) को मू᭨य मᱶ कमी तथा िनᱨपण के िलए ᮰ेणी “᭭थायी” और “वतᭅमान” मᱶ पृथक करने कᳱ आव᭫यकता है। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आि᭭तया ं अनसुचूी 9- िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिधयᲂस ेिनवशे : ᳯट᭡ पण –साधारण

2. क.)िनवेश या तो “दीघᭅकािलक” अथवा“᭭थायी” अथवा “वतᭅमान” हो सकता ह।ै ख.) “वतᭅमान िनवेश” से अिभᮧाय ह ैᳰक एक ऐसा िनवेश जो अपनी ᮧकृित मᱶ पूरी तरह से कायाᭅि᭠वत ᳰकए जाने यो᭏य होन े चािहए तथा िनवेश कᳱ गई तारीख से एक वषᭅ से अिधक तक नहᱭ आयोिजत ᳰकए जाने के िलए हो। ऐसे िनेवेश ᭠यूनतम लागत अथवा अपने अंᳰकत मू᭨य मᱶ ᮧदᳶशत कᳱ जानी चािहए, िजसे िनजी िनवेश आधार पर िनयत ᳰकया जाएगा तथा कमी को पूरा ᳰकया जाएगा, जबᳰक मू᭨य-वृि᳍ नहᱭ कᳱ जाएगी। ग.)दीघᭅकािलक िनवेश वैसे िनवेश होते ह ᱹजो वतᭅमान िनवेश स ेअलग होते ह,ᱹ तथा ये पूंजी म᭨ूय-वृि᳍ तथा आय के ᮧयोजन के िलए लगाए जाते हᱹ। ऐसे िनवेश लागत पर मा᭠य होते ह ᱹतथा ᮧ᭜येक िनवेश के िलए ᳰकए जा रह ेअपने मू्᭨य-कटौती मᱶ, ᭭थायी के अलावा, जब अवनित हो तब इसमᱶ कटौती कᳱ जाएगी।

3. िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिधयᲂ मᱶ ᳰकए िनवेश को अलग-अलग ᮧकट ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता ह।ै

4. संपिᱫयᲂ मᱶ िनवेश, यᳰद ᳰकया जाए, िनयत पᳯरसंपिᱫयᲂ के मामले मᱶ कम मू᭨य-᮳ास लागत पर दशाᭅया जाएगा।

5. कोई सं᭭था दीघᭅकािलक व वतᭅमान िनवेशᲂ दोनᲂ के िलए िनवेश, पनी लागत, अवमू᭨यन तथा मूल कᳱमत के संबंध मᱶ लेखांकन नीितयᲂ को ᮧकट करेगा।

6. ᭭थायी िनवेशᲂ के अिधᮕहण पर भुगतान ᳰकया गया कोई भी ᮧीिमयम अपनी पᳯरपᲤता ितिथ तक अनुपात आधार पर एक समय तक पᳯरशोिधत ᳰकया जाएगा।

7. संपाᳰदत नहᱭ ᳰकए गए पᳯरपᲤ िनवेश को अलग से ᮧदᳶशत ᳰकया जाएगा। 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आि᭭तया ं अनसुचूी 10- िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिधयᲂस ेिनवशे :

1. सरकारी ᮧितभूितयां कᱶ ᮤ तथा रा᭔य सरकार कᳱ ᮧितभूितयां तथा सरकारी राजकोषीय िबल शािमल है। ये ᮧितभूितयां लागत/अंᳰकत मू᭨य मᱶ ᮧदᳶशत कᳱ जानी चािहए। तथािप, ऐसी मू᭨य तथा बाजार मू᭨य के बीच का अंतर बैलᱶस शीच कᳱ ᳯट᭡पिणयᲂ मᱶ ᳰदया जाना चािहए।

2. अ᭠य अनुमोᳰदत ᮧितभूितया ं अनुमोᳰदत ᮧितभूितयᲂ (᭠यासी ᮧितभूितयां के ᱨप मᱶ) के ᱨप मᱶ संसािधत सरकारी ᮧितभूितयᲂ के अलावा ᮧितभूितयां इसमᱶ शािमल कᳱ जानी चािहए।

3. शेयर मद 2 मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकए गए कंपिनयᲂ तथा िनगमᲂ के शेयरᲂ मᱶ िनवेश को इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए।

4. िडबᱶचर और बांड मद 2 मᱶ शािमल नहᱭ ᳰकए गए कंपिनयᲂ तथा िनगमᲂ के िडबᱶचर तथा बांडᲂ मᱶ िनवेश को इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए।

5. सहायक और/संयुᲦ उपᮓम सहायक/संब᳍ सं᭭था मᱶ िनवेश को इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए। एक सं᭭था को ‘सहायक’ अथवा संयुᲦ का᭫तकार के ᱨप मᱶ दखेा जाना चािहए, यᳰद कोई सं᭭था िबना ᳰकसी त᭜संबंधी िनवेश के साथ या िबना ᮧबंधन/सरकारी िनकाय कᳱ संरचना के उपर िनयंᮢण रखता हो। कोई सं᭭था इस वगᱮकरण के ᮧयोजन के िलए सहायक के ᱨप मᱶ समझा जाएगा, यᳰद ᳰकसी सं᭭था ᳇ारा वषᭅ के शुᱨआत मᱶ ही सं᭭था कᳱ रािश का 25 % से अिधक िह᭭सा संघᳯटत हो।

6. अ᭠य (िन᳸द᳥ ᳰकए जाने के िलए) शेयर/िडबᱶचर बांड कᳱ ᮧकृित मᱶ िबना शािमल ᭥युचुअल फंड मᱶअविश᳥ िनवेश जैसे- वािणि᭔यक पेपर, िनवेश (िन᳸द᳥ ᳰकए जाने हतेु) शािमल ह।ै संपिᱫयᲂ मᱶ िनवेश, यᳰद कोई हो, भी इसमᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए । ᳯट᭡ पण –साधारण

1. सकल मू᭨य का कुल योग, कुल योग मᱶ अवमू᭨यन तथा िनवेश मᱶ िनवल मू᭨य को पृथक ᱨप सेदशाᭅया जाना चािहए। अनुमोᳰदत ᮧितभूितयᲂ (ऊपर 1 तथा 2मᱶ कवर ᳰकया गया) को मू᭨य मᱶ कमी तथा िनᱨपण के िलए ᮰ेणी “᭭थायी” और “वतᭅमान” मᱶ पृथक करने कᳱ आव᭫यकता है। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 41 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आि᭭तया ं अनसुचूी 10- िनवशे– अ᭠ य ᳯट᭡ पण –साधारण

2. क.) िनवेश या तो “दीघᭅकािलक” अथवा“᭭थायी” अथवा “वतᭅमान” हो सकता ह।ै ख.) “वतᭅमान िनवेश”से अिभᮧाय ह ैᳰक एक ऐसा िनवेश जो अपनी ᮧकृित मᱶ पूरी तरह से कायाᭅि᭠वत ᳰकए जाने यो᭏य होने चािहए तथा िनवेश कᳱ गई तारीख से एक वषᭅ से अिधक तक नहᱭ आयोिजत ᳰकए जाने के िलए हो। ऐसे िनेवेश ᭠यूनतम लागत अथवा अपने अंᳰकत मू᭨य मᱶ ᮧदᳶशत कᳱ जानी चािहए, िजसे िनजी िनवेश आधार पर िनयत ᳰकया जाएगा तथा कमी को पूरा ᳰकया जाएगा, जबᳰक मू᭨य-वृि᳍ नहᱭ कᳱ जाएगी। ग. दीघᭅकािलक िनवेश वैसे िनवेश होते ह ᱹजो वतᭅमान िनवेश से अलग होते ह,ᱹ तथा ये पूंजी मू᭨य-वृि᳍ तथा आय के ᮧयोजन के िलए लगाए जाते हᱹ। ऐसे िनवेश लागत पर मा᭠य होते ह ᱹतथा ᮧ᭜येक िनवेश के िलए ᳰकए जा रह ेअपने मू्᭨य-कटौती मᱶ, ᭭थायी के अलावा, जब अवनित हो तब इसमᱶ कटौती कᳱ जाएगी।

3. िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिधयᲂमᱶ ᳰकए िनवेश को अलग-अलग ᮧकट ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता ह।ै

4. संपिᱫयᲂ मᱶ िनवेश, यᳰद ᳰकया जाए, िनयत पᳯरसंपिᱫयᲂ के मामले मᱶ कम मू᭨य-᮳ास लागत पर दशाᭅया जाएगा।

5. कोई सं᭭था दीघᭅकािलक व वतᭅमान िनवेशᲂ दोनᲂ के िलए िनवेश, पनी लागत, अवमू᭨यन तथा मूल कᳱमत के संबंध मᱶ लेखांकन नीितयᲂ को ᮧकट करेगा।

6. ᭭थायी िनवेशᲂ के अिधᮕहण पर भुगतान ᳰकया गया कोई भी ᮧीिमयम अपनी पᳯरपᲤता ितिथ तक अनुपात आधार पर एक समय तक पᳯरशोिधत ᳰकया जाएगा।

7. संपाᳰदत नहᱭ ᳰकए गए पᳯरपᲤ िनवेश को अलग से ᮧदᳶशत ᳰकया जाएगा । 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आि᭭तया ं अनसुचूी 11 - मौजूदा आि᭭तया,ंऋण और अिᮕम इ᭜याᳰद क. मौजूदा आि᭭तयां सामान सिूचयᲂ मᱶ सामा᭠ य कारोबारी मᱶ िबᮓᳱ के िलए या ऐसी िबᮓᳱ के िलए उ᭜ पादन कᳱ ᮧᳰᮓया मᱶ या रखरखाव संबंधी आपूᳶत और मशीनी कल-पुजᲄ से िभ᭠ न अ᭠ य क᭠ ᭔ यूमेबल सामानसिहत िबᮓᳱ के िलए व᭭ तुᲐअथवासेवाᲐ के उ᭜ पादन मᱶ उपभोग के िलए रखी जाने वाली मूतᭅ संपिᱫ शािमल ह ै।

1. सामान सिूचया ं क) ᭭टोर और ᭭पेयर ख) लूज़ टू᭨स ग) ᭭टॉक-इन-ᮝेड सामान सिूचयᲂ के मू᭨यांकन का आधार ᮧकट ᳰकया जाना चािहए। तैयार माल तैयार माल मᱶ ᮧित᳧ान के सभी ᭭थानᲂ पर खरीदी/बनाई गई या रखी गईमाल शािमल हᲂगी। ᮧगितशील कायᭅ कᲬा सामᮕी कᲬे सामᮕी मᱶ िबᮓᳱ के िलए व᭭तुᲐ के उ᭜पादन कᳱ ᮧᳰᮓया मᱶ इ᭭तेमाल ᳰकए गए या क᭠᭔यूम ᳰकए गए िह᭭से या घटक शािमल हᲂगे।

2. िविवध लेनदार लेनदारᲂ मᱶ वे ᳞िᲦ शािमल हᲂगे िजन पर बेची गई,व᭭ तुᲐ या ᮧदान कᳱ गई सेवाᲐ या ठेके संबंधी दािय᭜ वᲂ के संबंध मᱶ धनरािशयां उधार हᱹ। क) छह माह से अिधक समय से बकाया ऋण ख) अ᭠य वसूली के िलए िव᳡सनीय और वसूली मᱶ संदहेा᭭पद माने जाने वाले कजᭅ अलग- अलगदशाᭅएजाएंगे।यᳰदसंदहेा᭭पदकजᲄकेसंबंधमᱶᮧावधानᳰकएगएहᲂ ,तो वे ᮧावधान संदहेा᭭पद माने जाने वाले कजᲄ कᳱ रािश मᱶ कमी के ᱨप मᱶ दशाᭅए जाने चािहए।

3. मौजूदा नकद शेष (चैक/ᮟा᭢टऔरइ᭥ᮧे᭭ट सिहत)

4. बᱹक मᱶ शेष रािश िनधाᭅᳯरत/ए᭠डाउमे᭠टिनिधयᲂकेᱨपमᱶबᱹकमᱶरखीगईशेषरािशयांअलग-अलग दशाᭅई जानी चािहए। क) अनुसूिचत बᱹकᲂ मᱶ करे᭠ट खातᲂ मᱶ जहाँ कोई िडपॉिजट खाता िस᭍योᳯरटी के ᱨप मᱶ ᭡लेज ᳰकया गया हो या भाᳯरत हो ,वह त᭝य ᮧकट ᳰकया जाना चािहए। भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश िनᭃेप खातᲂ (माᳶजनमनीसिहत) ओवरᲽू/मै᭒योर हो चुके िडपॉिजट अलग दशाᭅए जाने चािहए। बचत खातᲂ मᱶ ख) गैर – अनुसूिचत बᱹकᲂ मᱶ करे᭠ट खातᲂ मᱶ िनᭃेप खातᲂ मᱶ बचत खातᲂ मᱶ

5. डाकघर-बचत खाते ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 43 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आि᭭तया ं अनसुचूी 11 - मौजूदा आि᭭तया ं ,ऋण और अिᮕम इ᭜याᳰद ऋण ,अिᮕम और अ᭠यआि᭭तया ं वसूली-यो᭏ य माने जाने वाले ऋण और अिᮕम दशाᭅए जाने चािहए। यᳰद ᳰकसी धनरािश कᳱ वसूली के िवषय मᱶ संदहे हो तो ऐसी धनरािश का उ᭨ लेख ᮧ᭜ येक उप- शीषᭅ मᱶ ᳰकया जाना चािहए और यᳰद कोई ᮧावधान ऐसी रािश मᱶ कमी के ᱨप मᱶ दशाᭅया जाना चािहए। इस त᭝य के बावजूद ᳰक ᭣याज वाले कमᭅचारी ऋणᲂ पर अᳶजत ᭣याज कᳱ वा᭭तिवक वसूली मूलधन चुकाए जाने के बाद ही शुᱨ होगी उस ᭣ याज का लेखाकंन ᳰकया जाना चािहए, ऐसे ᮧित᳧ानᲂ को ᳰदए गए िजन अनुदानᲂ/सि᭣सडी / दान कᳱ वसूली नहᱭ कᳱ जा सकती ह ै,उ᭠हᱶ यहाँ शािमल नहᱭ ᳰकया जाएगा। यᳰद ऐसी धनरािश पर ᭣याज दये हो तो वषᭅ के अंत तक अᳶजत ᭣याज का समायोजन ᳰकया जाना चािहए।

1. ऋण क) कमᭅचारी ख) इस ᮧित᳧ान के कायᭅकलापᲂ जैसे कायᭅकलापᲂ/उ᳎े᭫यᲂमᱶ लगे अ᭠य ᮧित᳧ान ग) अ᭠य ᭣यौरा दᱶ

2. नकदी या काइंड या ᮧा᳙ होने वाले मू᭨य के ᱨप मᱶ वसूली जा सकने वाले अिᮕम और अ᭠य धनरािशया ं क) पूँजीगत खाते मᱶ पूँजीगत कायᲄ के िलए आपूᳶतकताᭅᲐ/ठेकेदारᲂकोᳰदएगएअिᮕमइसउप-शीषᭅ के अंतगᭅत दशाᭅए जाने चािहए। ख) पूवᭅभुगतान इसमᱶ पूवᭅभुगतान ᳰकए गए खचᭅ शािमल ह।ᱹ ग) अ᭠य इसमᱶ कजᭅदारᲂ से िभ᳖ अ᭠य ᳞िᲦयᲂ से ᮧा᳙ हो सकने वाली धनरािशयां शािमल हᲂगी।

3. अᳶजत आय वषᭅ के अंत तक ‘अᳶजत और दये आय’ तथा ‘अᳶजत और अदये आय’ दोनᲂ को इस शीषᭅ मᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए। क) िनधाᭅᳯरत/ए᭠डाउमᱶट िनिधयᲂ से िनवेश पर ख) िनवेश पर-अ᭠य िनधाᭅᳯरत/ए᭠डाउमᱶटिनिधयᲂसेिनवेशपरआयत तथाअ᭠यिनवेशᲂपरआयकोअलग-अलग दशाᭅया जाना चािहए। ग) ऋणᲂ और अिᮕम पर घ) अ᭠यवसूलीनगईदयेआयशािमलहै िनधाᭅᳯरत/ए᭠डाउमे᭠ट िनिधयᲂ के ᱨप मᱶ बᱹक मᱶ रखी गई शेष रािशयां अलग -अलग दशाᭅई जानी चािहए। यᳰद वसूली या पूणᭅ संᮕहण के िवषय मᱶ अिनि᳟तता हो तो आय को मा᭠यता नहᱭ ᮧदान करनी चािहए और यᳰद मा᭠यता ᮧदान कᳱ गई हो तो उसका ᮧावधान ᳰकया जाना चािहए। लाभांशᲂ कᳱ घोषणा कᳱ तारीखᲂ से उ᭠हᱶ मा᭠यता दी जानी चािहए। अᳶजत लेᳰकन वसूली न गई आय के संबंध मᱶ अलग से ᮧकटीकरण ᳰकया जाना चािहए।

4. ᮧा᳙ ᳰकए जाने यो᭏य दावे वसूली-यो᭏य माने जाने वाले दावे ही शािमल ᳰकए जाने चािहए। 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय एवं ᳞य खाता आय - अनसुचूी - 12िबᮓᳱ सवेाᲐ स ेआय/ िबᮓᳱ स ेआय 1) िबᮓᳱ से आय क) तैयार माल कᳱ िबᮓᳱ ख) कᲬेसामᮕी कᳱ िबᮓᳱ ग) कबाड़ कᳱ िबᮓᳱ िबᮓᳱ मᱶ वह संपूणᭅ रािश शािमल ह,ैजो ᮝेड िड᭭ काउंट, ᳯरबेट और ᳯरटᭅन के नेट ᭣ यौरे दशाᭅए जाएंगे। िबᮓᳱतब संप᭠ न होती ह ैजब ᭭ वािम᭜ व के सभी जोिखम और ᮧितफल िवᮓेता से ᮓेता को ह᭭ तां ᳯरत हो जाते हᱹ,चाहभुेगतान या माल कᳱ ᮧदायगी का समय जो भी हो। िनयाᭅत िबᮓᳱ का ᮧकटीकरण अलग से ᳰकया जाना चािहए। .2 सेवाᲐ से आय सकल आय के आँकड़े दशाᭅए जाने चािहए और ᮲ोत पर कर कटौती अलग से दशाᭅई जानी चािहए। क) ᮰म और ᮧसं᭭करण ᮧभार अᮄय ᮧित᳧ानᲂ के िलए व᭭तुᲐ/सामᮕी के सं᭭करण/िनमाᭅण के िलए वसूले जा सकने वाले ᮰म और ᮧसं᭭करण ᮧभार इस उप-शीषᭅ मᱶ दशाᭅए जाने चािहए। ख) ᳞ावसाियक/परामशᱮ सेवाएं ᮧित᳧ान ᳇ारा ᮧदान कᳱ गई ᳞ावसाियक सेवाᲐ के िलए परामशᭅ ᮧभार या शु᭨क इस उप - शीषᭅ मᱶ दशाᭅए जाने चािहए। ग) एजᱶसी कमीशन और दलाली जहाँ ᮧित᳧ान ᳲᮧिसपल टू ᳲᮧिसपल बेिसस पर कायᭅ ᳰकए िबना अ᭠य के िलए व᭭तुओ/ँसेवाᲐ कᳱ आपूᳶत कᳱ ᳞व᭭था के िलए दलाल या एजᱶट कᳱ भूिमका िनभाए ,वहाँ अᳶजत कमीशन या दलाली कᳱ आय इस उप-शीषᭅ मᱶ दशाᭅई जानी चािहए। घ) रखरखाव सेवाएं जहाँ ᮧित᳧ान उपकरणᲂ या संपिᱫ इ᭜याᳰद के िलए रखरखाव ठेके ले वहाँ वषᭅ के अंत तक इस ᮲ोत से अᳶजत आय इस उप -शीषᭅ मᱶ शािमल कᳱ जानी चािहए। ङ) अ᭠य ᭣यौरादᱶ ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 45 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᳞य खाता- आय अनसुचूी 14- श᭨ुक/ अशंदान

1. ᮧवेश शु᭨क- ᮧ᭜येक मद संबंधी लेखांकन नीित को दशाᭅनाहोगा ।

2. वाᳶषक शु᭨क/अंशदान- ᮧवेश शु᭨क, अंशदान आᳰद जैसे शु᭨क यᳰद पूंजीगत ᮧाि᳙यᲂ के ᱨप मᱶ ह ᱹ तो ऐसी रािशया ं संᮕह/पूंजी िनिध मᱶ जाना चािहए। अ᭠यथा ऐसी रािशयां इस अनुसूची मᱶ समािहत कᳱ जाएंगी ।

3. सेिमनार/परामशᭅ शु᭨क- यᳰद ᳰकसी सं᭭था का ᮧमुख कायᭅकलाप सेिमनार/कायᭅशाला का आयोजन करना तथा/अथवा परामशᭅ सेवाएं ᮧदान करना हᱹ, तो ऐसी आय अनुसूची 12 का िह᭭सा होना चािहए।

4. परामशᭅ शु᭨क- सकल ᮧाि᳙यां यहां ᮧदᳶशत कᳱ जानी चािहए। सेिमनार/कायᭅशाला, परामशᱮ सेवाᲐ आᳰद पर ᳰकया गया ᳞य अनुसूची 21 मᱶ ‘अ᭠य ᮧशासिनक ᳞य’ के ᱨप मᱶ ᮧदᳶशत ᳰकया जाना चािहए।

5. अ᭠य (िविन᳸द᳥ करᱶ) भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᳞य खाता- आय अनुसूची15- िनवेश से आयः

1. ᭣याज 1. िनवेश से ᮧा᳙ आय को सकल आंकड़ᲂ मᱶ ᮧकट ᳰकया जाना चािहए तथा कर कटौती को अलग से ᮧदᳶशत ᳰकया जाना चािहए क. सरकारी ᮧितभूितयᲂ पर ख. अ᭠य बांड/िडबᱶचर

2. सरकारी ᮧितभूितयᲂ पर ᭣याज मᱶ िन᳜ शािमल होना चािहएः क. ᭣याज कᳱ अंितम लागू ितिथ तक कूपन रेट पर अᳶजत ᭣याज अथाᭅत- अᳶजत ᭣याज व बकाया, तथा ख. कूपन रेट पर वषᭅ-समाि᳙ तक त᭜प᳟ातᮧा᳙ ᭣याज ।

2. लाभांश क. शेयर पर ख. ᭥यूचुअल फंड ᮧितभूितयᲂ पर

3. बांड तथा िडबᱶचर संबंधी आय मᱶ ᳯरयायत ᮧदान ᳰकए गए बांड पर वषᭅ-समाि᳙ तक ᮧा᳙ ᭣याज शािमल होगा, उनके जारी करने संबंधी शतᲄ के आधार पर बराबरी मू᭨य या अिधमू᭨य पर ᭃितपूᳶत कᳱ जाएगी ।

4. त᭜संबंधी घोिषत ितिथ के आधार पर लाभांश ᮧा᳙ ᳰकया जाएगा अथाᭅत जब सं᭭था के पास उᲦ को ᮧा᳙ करने का अिधकार हो ।

3. ᳰकराया 5. ᳰकराया को संपिᱫयᲂ पर ᳰकए गए िनवेश से ᮧा᳙ आय के ᱨप मᱶ ᳰदखाया जाएगा, यᳰद कोई हो ।

4. अ᭠य (िन᳸द᳥ करᱶ) 6. अितदये/पᳯरपᲤ िनवेश पर दावा ᳰकए गए ᭣याज को मा᭠यता ᮧदान नहᱭ कᳱ जाएगी, बशतᱸ ऐसी मांगᲂ कᳱ पूवᭅ- शतᱸ पूरी न हᲂ।

7. िनवेश पर आय के संबंध मᱶ अंतर ᳰकया जाना चािहएः क. सं᭭था ᳇ारा ᭭वािम᭜व वाली; तथा ख. िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिध के ᱨप मᱶ िनिध

8. वषᭅ के अंत मᱶ,िनधाᭅᳯरत/᭭थायी िनिधयᲂ से ᳰकए गए िनवेश से ᮧा᳙ कुल आय को अनुसूची 3 के मा᭟यम से िनिधयᲂ मᱶ ह᭭तांतᳯरत कᳱ जानी चािहए । 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय और ᭪ यय लखेा –आय अनसुचूी 16- राय᭨ टी, ᮧकाशन आᳰद स ेआयः

1. राय᭨ टी से आय - ᮧ᭜येक मद संबधी लेखांकन नीितयᲂ को ᮧकट करना होगा

2. ᮧकाशन से आय - यᳰद ᳰकसी सं᭭था का ᮧमुख कायᭅकलाप ᳰकताबᱶ, पिᮢकाएं, द᭭तावᱶज़ ᮧकािशत करना हᱹ, आᳰद ᮧकािशत करना है,तो ऐसी आय अनुसूची 12 का िह᭭सा होना चािहए।

3. अ᭠य (िन᳸द᳥ करᱶ) - सकल ᮧाि᳙यां यहां ᮧदᳶशत कᳱ जानी चािहए। ᮧकाशन आᳰद पर ᳰकया गया ᳞य अनुसूची 21 मᱶ ‘अ᭠य ᮧशासिनक ᳞यᲂ’ के ᱨपमᱶᮧदᳶशत ᳰकया जाना चािहए। भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा – आय अनसुचूी 17 – अᳶजत ᭣ याज :

1. साविध जमा रािश 1. सकल आंकड़ᲂ मᱶ अᳶजत ᭣ याज आय दशाᭅयी जाए सᮢोत से काटे क. अनुसूिचत बᱹकᲂ मᱶ गए कर का पृथक ᱨप से उ᭨ लेख ᳰकया जाए। ख. गैर -अनुसूिचत बᱹकᲂ मᱶ ग. सं᭭ थाᲐ मᱶ घ. अ᭠य

2. बचत खाते पर 2. आय के संबंध मᱶ िभ᭠ नता रखी जाएं- क. अनुसूिचत बᱹकᲂ मᱶ, क. सं᭭ था के ᭭ वािम᭜ व वाली स᭥ पिᱫयᲂ पर तथा ख. अनुसूिचत बᱹकᲂ मᱶ ख. इ᭠ हᱶ िनधाᭅᳯरत/᭭ थाई िनिध मᱶ रखा जाए ग. डाकघर बचत खाते मᱶ घ. अ᭠ य

3. ऋण क. कमᭅचारी/कमᭅचारीवृदं ख. अ᭠ य

4.दनेदारᲂ और अ᭠ य ᮧा᭡ यᲂ संबंधी ᭣ याज ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 47 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा - आय अनसुचूी 18 – अ᭠ य आय :

1.स᭥ पिᱫयᲂ कᳱ िबᮓᳱ/ िनपटारे पर लाभ िबᮓᳱ मुनाफा/ᮧाि᳙या,ंस᭥ पि᭜ तयᲂ के दजᭅ मू᭨ य कᳱ िनवल रािश,यᳰद कोई अिधशेष है, को इस उपशीषᭅ के अंतगᭅत शािमल ᳰकया जाए । क. िनजी स᭥ पि᭜ तया ं ख. अनुदानᲂ अथवा िनशु᭨ क ᮧाि᭡ तयᲂ से पृथक अिधᮕिहत स᭥ पि᭜ तयां

2. ᮧा᭡ त िनयाᭅत ᮧो᭜ साहन दावा ᳰकए गए िनयाᭅत ᮧो᭜साहन और वषᭅ के अंत तक ᮧा᭡ त न ᳰकए गए ᮧो᭜ साहन को आय मᱶ शािमल न ᳰकया जाए।

3. िविवध सेवाᲐ के िलए फᳱसिविवध आय मᱶ शािमल मह᭜ वपूणᭅ रािश कᳱ मदᱶ पृथक ᱨप से ᮧकट कᳱ जानी चािहए ।

4. िविवध आय भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा - आय अनसुचूी 19 – पᳯर᭬ कृत मालᲂ के ᭭ टाक मᱶ विृ᳍(कमी) और कायᭅ ᮧगित क. अंतशेष ᭭ टाक - पᳯर᭬ कृत सामान - कायᭅ ᮧगित ᭭ टाक के मू᭨ यांकन से संबंिधत लेखांकन नीितयां घोिषत कᳱ जाएं ख. घटाएं: अथशेष ᭭ टाक - पᳯर᭬ कृत सामान - कायᭅ ᮧगित 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा - व् यय : अनसुचूी -20 ᭭ थापन ᭪ यय: क. वेतन और मजदरूी ख. भ᭜ ते और बोनस ग. भिव᭬ य िनिध मᱶ अंशदान घ. अ᭠ य िविध (िविन᳸द᭬ ट) मᱶ अंशदान मᱶ अंशदान ङ. ᭭ टाफ क᭨ याण ᭪ यय च. कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ सेवािनवृि᭜ त और सेवा समाि᭡ त के लाभᲂ पर ᭪ यय छ. अ᭠ य )िविन᳸द᭬ ट( ᮧितिनयुक् ित पर ᭭ टाफ के संबंध मᱶ शािमल ᮧ᭜ येक शीषᭅ के सामने सकल ᭪ यय को दशाᭅया जाए । भिव᭬ य िनिध, कमᭅचारी रा᭔ य बीमा, सेवािनवृि᭜ त लाभ आᳰद के िलए सं᭭ था कᳱ सांिविधक बा᭟ यताᲐ को ᭭ प᭬ ट ᱨप से और मद -वार ᮧकट ᳰकया जाए । जुमाᭅन,े अथᭅद᭛ ड आᳰद जैसी वसूिलयᲂ के मामले मᱶ, इनकᳱ ᭪ यय शीषᭅ से कटौती नहᱭ कᳱ जानी चािहए बि᭨ क अनुसूची- 18 मᱶ ‘अ᭠य आय’ के अंतगᭅत शािमल ᳰकया जाए । ᳯट᭡ पण–साधारण पूवᭅ अविध कᳱ मदᱶ पूवᭅ अविध तथा असाधारण मदᱶ पृथक ᱨप से दशाᭅयी जाएं ताᳰक वषᭅ के िनवल ᭪ यय पर त᭜ संबंधी ᮧभाव जाना जा सके । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 49 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा- ᭪ यय: अनसुचूी 21– अ᭠ य ᮧशासिनक ᭪ यय आᳰद : क. खरीद ख. ᮰म और ᮧोसेᳲसग ᭪ यय ग. काटᱷज और पᳯरवहन ᭪ यय घ. िबजली और पावर ङ. जल ᮧभार च. बीमा छ. मर᭥ मत और रखरखाव ज. उ᭜ पाद शु᭨ क झ. ᳰकराया, दरᱶ और कर ञ. यानᲂ कᳱ रᳲनग और रखरखाव ट. डाक, टेिलफोन और संचार ᮧभार ठ. मुᮤण और लेखन सामᮕी ड. याᮢा और पᳯरवहन ᭪ यय ढ. संगो᭬ ठीय कायᭅशालाᲐ पर ᭪ यय ण. चंदा ᭪ यय त. फᳱस पर ᭪ यय थ. लेखापरीᭃक पाᳯर᮰िमक द. आितथ् य ᭪ यय ध. ᭪ यावसाियक ᮧभार न. डूबी ᱟई तथा संᳰद᭏ध ऋण /अिᮕम रािश के िलए ᮧावधान ऩ. अᮧा᭡ य शेष बᲵा -खाता प. पै᳴कग ᮧभार फ. भाड़ा और अᮕेषण ᭪ यय ब. िवतरण ᭪ यय भ. िव᭄ापन और ᮧचार म. अ᭠ य )िविन᳸द᭬ ट( ᮧ᭜ येक शीषᭅ के सामने सकल ᭪ यय को दशाᭅया जाना चािहए । 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश ᳰकराया उगािहयां, उगाहा गया भाड़ा ᮧभार, जुमाᭅना, अथᭅद᭛ ड, आपूᳶतकताᭅ से ᱟई ᭃित आᳰद जैसी वसूिलयᲂ के मामले मᱶ, ऐसी वसूली गई रािश कᳱ ᭪ यय शीषᲄ से कटौती नहᱭ कᳱ जानी चािहए बि᭨ क अनुसूची 16 – ‘अ᭠ य आय’ मᱶ शािमल ᳰकया जाना चािहए । पूवᭅ अविध और असाधारण मदᲂ को पृथक ᱨप से दशाᭅया जाना चािहए ताᳰक इस वषᭅ के िलए िनवल ᭪ यय पर त᭜ संबंधी ᮧभाव का पता लगाया जा सके। शीषᲄ कᳱ सूची थकाऊ न होकर िनदशᱮ हो। जहां तक संभव हो सके केवल लेखाᲐ के इन शीषᲄ का तब उपयोग ᳰकया जाना चािहए जब ᳰक᭠ हᱭ शीषᲄ को शािमल करने अथवा हटाने के बा᭟ यकारी कारण न हᲂ। िविनमाᭅण के िलए तथा ᭪ यापार ᳰकए गए पᳯर᭬ कृत सामान के िलए क᭒ ची सामᮕी और ᭭ टोरᲂ के बीच खरीद को पृ᭝ ᭍ कृत ᳰकया जाए। िविनमाᭅणकारी सं᭭ थाᲐ के मामले मᱶ,‘क᭒ ची सामिᮕयᲂ का उपभोग’ और ‘᭭ टोरᲂ’ को ‘खरीद’ का ᭭ थान ᳰदया जाए। भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा- ᭪ यय: अनसुचूी 22– अनदुानᲂ,सहाियᳰकयᲂ आᳰद पर ᭪ यय : क. सं᭭ थाᲐ/संगठनᲂ को ᳰदया गया अनुदान ख. सं᭭ थाᲐ/संगठनᲂ को दी गई सहाियᳰकयᲂ सं᭭ था के सामा᭠ य ᮧयोजनᲂ और उ᳎े᭫ यᲂ के िलए अᮧा᭡ य आधार पर सं᭭ थाᲐ/संगठनᲂ को ᳰदए गए अनुदान, ᳯरयायतᱶ अथवा अ᭠ य इसी ᮧकार कᳱ सहायता इन अनुसूची मᱶ शािमल कᳱ जाए। ᮧ᭜ येक मामले मᱶ रािश के साथ संगठनᲂ के नाम, उनके ᳰᮓयाकलाप दशाᭅए जाएं। इन अनुदानᲂ आᳰद को सशतᭅ और शतᭅ रिहत उनकᳱ उपयोिगता से संब᳍ ᳰकया जाए और इनकᳱ गैर वसूली वाली ᮧकृित हो, िजसका ᭪ यय के ᱨप मᱶ िविनयोग ᳰकया जा सके । अनुसूची 13 मᱶ ᮧ᭜ येकउपशीषᭅ के सामने दशाᭅयी गई सकल ᮧाि᳙यां इन अनुदानᲂ/ᳯरयायतᲂ को ᭭ ᮢ ोत हो सकती ह ै व᭭ तुत: िज᭠ हᱶ अᮧा᭡ य आधार पर अ᭠ य सं᭭ थाᲐ/संगठनᲂ का ᳰदया जाताह।ै ᮧ᭜ येक शीषᭅ के सामने सकल ᭪ यय दशाᭅया जाना चािहए । भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा- ᭪ यय : अनसुचूी -23 ᭣ याज : क. िनधाᭅᳯरत ᭣ याज पर ख. अ᭠ य ऋणᲂ बᱹक ᮧभारᲂ सिहत पर ग. अ᭠ य )िविन᳸द᭬ ट (

1. ᮧितब᳍ ᮧभारᲂ मᱶ ᭣ याज शािमल ᳰकया जाएगा ।

2. िनधाᭅᳯरत ऋण वे ऋण ह ᱹजो साविध ऋणᲂ जैसे िनयत अविध के िलए होते ह।ᱹ

3. अनुसूची 23 के अनुसार ᭣ याज के तहत ᭪ यय ᭠ यूनतम ᮧकटीकरण अपेᭃा ह।ै सं᭭ था को अनुसूची 4और 5 मᱶ शीषᲄ के अनुसार ऋणᲂ और उधारी के ᭭ ᮢ ोतᲂ पर आधाᳯरत िवस् तृत ᭣ याज दशाᭅने के िलए ᮧो᭜ सािहत ᳰकया जाना चािहए। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 51 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के अनपुालन हते ुᳯट᭡ पण और िनदᱷश आय तथा ᭪ यय लखेा- ᭪ यय : अनसुचूी 25– लेखा सबंधंी आकि᭭ मक दयेताएं तथा ᳯट᭡ पण: क. आकि᭭ मक दयेताएं

1. सं᭭ था के सामने ऋण के ᱨप मᱶ ᮧाि᭡ त सूचना न दᱶ

2. आंिशक ᱨप से दये िनवेशᲂ के िलए दयेताएं

3. बकाया अᮕवतᱮ िविनमय संिवदाᲐ के संबंध मᱶ दयेताएं

4. बकाया ᮓेिडट कᳱ गारंᳯटयां और पᮢ

5. छूट ᮧा᭡ त िबल

6. अ᭠ य मद िजनके िलए सं᭭ था सापेᭃ ᱨप से उ᭜ तरदायी ह ै आंिशक ᱨप से दये शेयरᲂ, िडबᱶचरᲂ आᳰद पर दयेताएं दशाᭅए जाने कᳱ अपेᭃा ह ै। वषᭅ के अंत मᱶ यथा लागू िविनमय दरᲂ पर बकाया अᮕवतᱮ िविनमय संिवदाᲐ कᳱ रािश दशाᭅयी जानी चािहए। वषᭅ के अंत मᱶ सं᭭ था ᳇ारा अथवा उसकᳱ ओर से दी गई गारंटी कᳱ ᳰदशा मᱶ दयेता तथा बकाया ऋण के संबंध मᱶ पᮢ ᮧकट ᳰकए जाने अपेिᭃत होते ह।ᱹ वषᭅ के अंत मᱶ बकाया छूट ᮧा᭡ त िबल ᮧकट ᳰकए जाने कᳱ आव᭫ यकता ह ै। सांिविधक और अ᭠ य मांगᱶ/दावᱶ यहां शािमल करना िववाᳰदत होगा। पुन: छूट ᮧा᭡ त िबल, िलिखत संिवदाᲐ के तहत ᮧितब᳍ताएं तथा अ᭠ य मदᱶ िजनके िलए सं᭭ था सापेᭃ ᱨप से उ᭜ तरदािय᭜ व ह।ै ख. लेखाᲐ पर ᳯट᭡ पण

1. पूंजीगत लेखा पर ᮧितब᳍ताएं उपल᭣ ध नहᱭ

2. अ᭠ य ᳯट᭡ पण इसे संिवदा ᮧबंधᲂ के िवषय मᱶ ᳰकया जाएगा िजसके िलए रािश पᳯरस᭥ पिᱫ के अिधᮕहण/िनमाᭅण हतेु दये होगी। धनरािश, अिᮕम कᳱ िनवल रािश दशाᭅयी जानी अपेिᭃत ह।ै 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ᮧᱨप -I (ग) ᮧाि᳙या ंऔर संदायᲂ का िववरण ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 53 भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण के िव᭜ तीय िववरण के ᮧᱨप ................................................समा᭡ त अविध/वषᭅ के िलए ᮧाि᳙या ंऔर संदाय (रािश ᱨपए मᱶ) ᮧाि᭡ तया ं वतᭅमान वषᭅ िपछला वषᭅ सदंाय वतᭅमान वषᭅ िपछला वषᭅ I अथशेष क. नकद रािश ख. जमा रािश i) कंरट खात ेमᱶ ii) जमा खात ेमᱶ iii) बचत खात ेमᱶ II.ᮧा᭡ त अनदुान क. भारत सरकार स े ख. रा᭔ य सरकार स े ग. अ᭠ य ᭭ ᮢ ोतᲂ (᭣ यौरा) स े (िवशेषकर पूजंीगत और राज᭭ व का अनदुान पथृक ᱨप मᱶ दशाᭅया जाए III.िनवशेᲂ सबंधंी आय- क. िनधाᭅᳯरत/विृᱫका िनिध स े ख. ᭭ वयं कᳱ िनिध (अ᭠ य िनवशे) स े 1᭪ यय क. ᭭ थापना ᭪ यय (अनसुचूी 20 के तदनᱨुप) ख. ᮧशासिनक ᭪ यय (अनसुचूी 21 के अनᱨुप) II िविभ᭠ न पᳯरयोजनाᲐ के िलए िनिधयᲂ के िवᱨ᳍ ᳰकया या भगुतान (िनिध अथवा पᳯरयोजना का नाम ᮧ᭜ यके पᳯरयोजना के िलए ᳰकए गए भगुतान के िववरण के साथ दशाᭅया जाएं) III ᳰकया गया िनवशे तथा जमा रािश क. िनधाᭅᳯरत/विृᱫ िनिध स े ख. ᭭ वयं कᳱ िनिध (अ᭠ य िनवशे) स े 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ᮧाि᭡ तया ं वतᭅमान वषᭅ िपछला वषᭅ सदंाय वतᭅमान वषᭅ िपछला वषᭅ IV ᮧा᭡ त ᭣ याज क. बᱹक मᱶ जमा रािश पर ख. ऋणᲂ, अिगर म् रािश आᳰद Vअ᭠ य आय (िविन᳸द᭬ ट) VI उधार ली गई रािश VII अ᭠ य कोई ᮧाि᳙ (᭣ यौरा दᱶ) कुल IV िनयत पᳯरसपंिᱫया ंऔर पूजंीगत कायᭅ कᳱ ᮧगित पर ᭪ यय क. िनयत पᳯरसपंिᱫयᲂ कᳱ खरीद ख. पूजंीगत कायᭅ कᳱ ᮧगितपर ᭪ यय Vअिधशषे धन/ऋण को लौटाना क. भारत सरकार को ख. रा᭔ य सरकार को ग. िनिध को अ᭠ य ᮧदाता को VI िव᭜ त ᮧभार (᭣ याज) VII अ᭠ य भुगतान (िविन᳸द᭬ ट करᱶ) VIII अतंशेष क. जमा रािश i ) नकद रािश मᱶ i i ) जमा रािश मᱶ i i i ) बचत रािशमᱶ कुल ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 55 ᮧᱨप -IV बजट का ᮧᱨप [िनयम 6 (1) दखेᱶ] ᮧा᭍ किलत ᮧाि᳙या ं ᮧा᭍ किलत खचᭅ 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ᮧᱨप -V अनपुरूक बजट का पᱨप [ िनयम 6 (2) दखेᱶ] आबंᳯटत बजट जारी रािश -------------- तक खचᭅ कᳱ गई रािश --------------------तक बकाया/संभािवत खचᭅ संशोिधत अनुमान अनुपूरक मांग ᳯट᭡ पण/औिच᭜ य ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 57 ᮧᱨप-VI वाᳶषक ᮧितवदेन भारतीय िवमानप᭜ तन आᳶथक िविनयामक ᮧािधकरण का वाᳶषक ᮧितवेदन का ᮧᱨप [िनयम 7 (1) दखेᱶ]

1. ᮧ᭭ तावना

2. ᮧािधकरण के सद᭭ यᲂ का ᮧोफाईल

3. िविनयमᲂ का िवस् तार

4. अिधसूिचत/जारी ᳰकए गए नए िविनयम/ᮧᳰᮓयाएं आᳰद

5. ᮧािधकरण ᳇ारा पाᳯरत ᳰकए गए आदशे

6. िनदशेन

7. कायᭅ िन᭬ पादन मापदड़ंᲂ कᳱ मॉिनटीᳳरग

8. ᭭ टेक हो᭨ डसᭅ के साथ परामशᭅ

9. ᮧािधकरण ᳇ारा आंरभ कᳱ गई जांच

10. अपील

11. ᮧशासन और ᭭ थापना संबंधी मामले

12. बजट और लेखा

13. िविनयामक एडवोकेसी और ᮧयो᭍ ताᲐ के िहतᲂ कᳱ संरᭃा

14. अंतराᭅ᭬ ᮝीय सहयोग

15. ᭃमता िनमाᭅण

16.कोई अ᭠ य मामला जो ᮧािधकरण के िवचार से दशाᭅना जᱨरी लगता हो। 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION New Delhi, the 16th August, 2016 G.S.R.797 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (I), (m), (n) and (o) of sub-section (2) of section 51 of the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short Title and Commencement. - (1) These rules may be called the Airport Economic Regulatory Authority (Form of Annual Statement of Accounts, Budget and Annual Report) Rules, 2016.

(2) They shall come in to force from the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);

(b) “Annexure” means an annexure appended to the form;

(c) “Annual report” means the annual report prepared by the Authority under sub-section (2) of section 36 of the Act;

(d) “Audit Officer” means the Head of an Office of Audit;

(e) “Budget” means the financial statement of receipt and expenditure;

(f) “financial year” means the year beginning on the 1st April and ending on the 31st March of the year immediately following;

(g) “Form” means the form appended to these rules;

(2) words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Annual statement of accounts and other relevant records. - At the end of every financial year, the Authority shall prepare with reference to that year balance sheet, an income and expenditure accounts in the following manner namely: -

(a) Balance Sheet in Form I ;

(b) Income and Expenditure accounts in Form II

(c) Receipt and Payment accounts in Form III

4. Maintenance of accounts, etc. –The Authority shall maintain the balance sheet, an income and expenditure accounts and receipt and payment accounts referred to in rule 3, for a minimum period of five years following the year to which it relates and the Schedules to the Financial Statements in respect of Balance Sheet and income and Expenditure accounts are inForm I (A) , the Instructions and Accounting Principles are inForm I (B)and the Notes and instructions for the Schedules are inForm I (C) .

5. Authorized signatory for the balance sheet. - The balance sheet and income and expenditure account, and receipt and payment account referred to in rule 3 above shall be prepared by the accounts Officer of the Authority and shall be signed by the Secretary or in his absence Chairperson of the Authority.

6. Budget. - (1) The Authority shall prepare each year before the first fortnight of February, a budget in Form IV , showing separately the probable receipts and the expenditure which it proposes to incur during the next financial year.

(2) The Authority may prepare a supplementary budget for financial year in Form V , giving detailed revised estimates and reason of inescapable expenditure which are like to be incurred during the year for which no provision has been made in the sanctioned budget.

7. Preparation and furnishing of Annual Report. - (1) The Authority shall prepare following the close of the financial year within one hundred and eighty days, an Annual Report in the Schedule 26, in Form VI , giving a summary of its activities during the previous year.

Provided that the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of one hundred and eighty days up to two hundred days on a request from the Authority in this behalf.

(2) The Authority shall forward the Annual report prepared under sub-rule (1) to the Central Government as early as possible but not later than ten weeks after it has been prepared.

(3) The Authority shall forward the Annual Report to the Central Government for the first year of its establishment along with the Annual Report for the succeeding year.

8. The Annual statement of the account shall be submitted to the Audit Officer on or before 30th June of the following year to which the accounts relates, by which the Authority shall submit its accounts to the Audit Officer. [F. No.AV.24032/12/2010-AD] ARUN KUMAR, Jt. Secy. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 59 FORMS FORM OF FINANCIAL STATEMENTS, BUDGET AND ANNUAL REPORT FOR THE AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CONTENTS Form FORM Page BALANCE SHEET I 7 INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT II 9 SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS III 11-29 INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES I(A) 31-32 NOTES AND INSTRUCTIONS FOR THE SCHEDULES I(B) 34-64 STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS I(C) 66 BUDGET IV 67 SUPPLEMENTARY BUDGET V 68 ANNUAL REPORT VI 69 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 61 FORM- I BALANCE SHEET 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA BALANCE SHEET AS AT-------------------------- ----------------------------------------------------------------------- CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES CORPUS/ CAPITAL FUND RESERVES AND SURPLUS EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS SECURED LOANS AND BORROWINGS UNSECURED LOANS AND BORROWINGS DEFERRED CREDIT LIABILITIES CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS Schedule Current Year Previous Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 25 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL ….. ….. ASSETS FIXED ASSETS INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS INVESTMENTS-OTHERS CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL ….. ….. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 63 FORM- II INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD /YEAR ENDED--------------------------- INCOME Income from Sales/Services Grants/Subsidies Fees/Subscriptions Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/endow. Funds transferred to Funds) Income from Royalty, Publication etc. Interest Earned Other Income Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress Schedule Current Year Previous Year 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL (A) ….. ….. EXPENDITURE Establishment Expenses Other Administrative Expenses etc. Expenditure on Grants, Subsidies etc. Interest Depreciation (Net Total at the year-end – corresponding to Schedule 8) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL (B) ….. ….. Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to / from General Reserve ….. ….. ….. ….. BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND 24 25 ….. ….. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 65 FORM- III SCHEDULES 66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT----- ----------------------------------------- (Amount – Rs.)

SCHEDULE 1 – CORPUS/CAPITAL FUND: Balance as at the beginning of the year Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund Add/ (Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account Current Year Previous Year ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. BALANCE AS AT THE YEAR-END ….. …..

SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS :

1. Capital Reserve : As per last Account Addition during the year Less : Deductions during the year

2. Revaluation Reserve : As per last Account Addition during the year Less : Deductions during the year

3. Special Reserves : As per last Account Addition during the year Less : Deductions during the year

4. General Reserve : As per last Account Addition during the year Less : Deductions during the year Current Year Previous Year ….. ….. (…..) ….. ….. (…..) ….. ….. (…..) ….. ….. (…..) ….. ….. ….. ….. ….. ….. (..…) ….. ….. (…..) ….. (…..) ….. ….. (…..) ….. ….. ….. ….. TOTAL ….. ….. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 67 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT------ ------------------------------------------------ (Amount – Rs) SCHEDUEL 3 – EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS a) Opening balance of the funds b) Additions to the Funds: i. Donations/grants ii. Income from Investments made on account of funds iii. Other additions (specify nature) FUNDS-WISE BRAK UP TOTALS ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL (a+b) ….. ….. ….. ….. ….. ….. c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds i. Capital Expenditure - Fixed Assets - Others Total ii. Revenue Expenditure - Salaries, Wages and allowances etc. - Rent - Other Administrative expenses Total ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL (c) ….. ….. ….. ….. ….. ….. NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b+c) ….. ….. ….. ….. ….. ….. Notes 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants. 2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds. 68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT-- ---------------------------------------------------- (Amount – Rs)

SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND BORROWINGS:

1. Central Government

2. State Government (Specify)

3. Financial Institutions a) Term Loans b) Interest accrued and due

4. Banks: a) Term Loans -Interest accrued and due b) Other Loans (specify) -Interest accrued and due

5. Other Institutions and Agencies

6. Debentures and Bonds

7. Others (Specify) Current Year Previous Year ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL ….. …..

Note : Amounts due within one year FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT-- ---------------------------------------------------- (Amount – Rs)

SCHEDULE 5 – UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

1. Central Government

2. State Government (Specify)

3. Financial Insitutions

4. Banks: a) Term Loans b) Other Loans (specify)

5. Other Institutions and Agencies

6. Debentures and Bonds

7. Fixed Deposits

8. Others (Specify) Current Year Previous Year ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL ….. …..

Note : Amounts due within one year

SCHEDULE 6 – DEFFERRED CREDIT LIABILITIES: a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets b) Others Current Year Previous Year ….. ….. ….. ….. TOTAL ….. …..

Note : Amounts due within one year. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 69 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC R EGULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT-- ---------------------------------------------------- (Amount – Rs)

SCHEDULE 7 – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS A. CURRENT LIABILITIES

1. Acceptances

2. Sundry Creditors: a) For Goods b) Others

3. Advances Received

4. Interest accrued but not due on: a) Secured Loans /borrowings b) Unsecured Loans /borrowings

5. Statutory Liabilities: a) Overdue b) Others

6. Other current Liabilities Current Year Previous Year ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL (A) ….. ….. B. PROVISIONS

1. For Taxation

2. Gratuity

3. Superannuation/Pension

4. Accumulated Leave Encashment

5. Trade Warranties/Claims

6. Others (Specify) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. TOTAL (B) ….. ….. TOTAL (A+B) ….. ….. 70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC RE GULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT------ ------------------------------------------------- (Amount - Rs.) SCHEDULES 8-FIXED ASSESTS DESCRIPTION A.FIXED ASSESTS

1. LAND : a) Freehold b) Leasehold

2. BUILDINGS: a) On Freehold Land b) On Leasehold Land c) Ownership Flats/Premises d) Superstructures on Land not belonging to the entity

3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT

4. VEHICLES

5. FURNITURE, FIXTURES

6. OFFICE EQUIPMENT

7.COMPUTER/PERIPHERALS

8. ELECTRIC INSTALLATIONS

9.LIBRARY BOOKS

10. TUBEWELLS & W.SUPPLY

11. OTHER FIXED ASSESTS GROSS BLOCK DEPRECIATION NET BLOCK Cost/Valuation as at beginning of the year Additions during the year Deductcons during the year Cost/valuation at the yearend As at the beginning of the year On Addition s during the year On Deduction s during the year Total up to the yearend As at the Current yearend As at the Previous year-end ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. TOTAL OF CURRENT YEAR ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. PREVIOUS YEAR ……. ……. (…….) ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS TOTAL ……. ……. (Note to be given as to cost of assets on hire purchases basis included above) ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 71 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC RE GULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT------ ------------------------------------------------- (Amount - Rs.)

SCHEDULE-9 INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

1. In Government Securities Current Year Previous Year ……. …….

2. Other approved Securities ……. …….

3. Shares ……. …….

4. Debentures and Bounds ……. …….

5. Subsidiaries and Joint Ventures ……. …….

6. Other (to be specified) ……. ……. TOTAL ……. …….

SCHEDULE 10- INVESTMENT-OTHERS

1. In Government Securities Current Year Previous Year ……. …….

2. Other approved Securities ……. …….

3. Shares ……. …….

4. Debentures and Bounds ……. …….

5. Subsidiaries and Joint Ventures ……. …….

6. Other (to be specified) ……. ……. TOTAL ……. ……. 72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC RE GULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT------ ------------------------------------------------- (Amount - Rs.) SCHEDULES11-CURRENT ASSEST, LOANS, ADVANCES ETC Current Year Previous Year A. CURRENT ASSETS:

1. Inventories a) Store and Spares ……. ……. a) Loose Tools ……. ……. b) Stock-in-trade Finished Goods ……. ……. Work-in-progress ……. ……. Raw Materials ……. ……. ……. …….

2. Sundary Debtors: a) Debts Outstanding for a period exceeding six months ……. ……. b) Others ……. …….

3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest) ……. …….

4. Bank Balances: a) With Scheduled Banks: -On Current Accounts ……. ……. -On Deposit Accounts(includes margin money) ……. ……. -On Savings Accounts ……. ……. ……. ……. b) With non-Scheduled Banks: -On Current Accounts ……. ……. -On Deposit Accounts ……. ……. -On Savings Accounts ……. ……. ……. …….

5. Post Office-Savings Accounts ……. ……. TOTAL (A) ……. ……. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 73 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC RE GULATORY AUTHORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT------ ------------------------------------------------- (Amount - Rs.) SCHEDULES11-CURRENT ASSEST, LOANS, ADVANCES ETC (Contd.) Current Year Previous Year B. LOANS, ADVANCES AND OTHERS ASSETS:

1. Loans a) Staff ……. ……. b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity ……. ……. c) Other (soecify) ……. ……. ……. ……. ……. …….

2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received: a) On Capital Account ……. ……. b) Prepayments ……. ……. c) Others ……. …….

3. Income Accrued: a) On Investment from Earmarked/Endowment Funds b) On Investment – Others ……. ……. c) On Loans and advances ……. ……. d) Others ……. ……. ……. ……. (including income due unrealised – Rs……) ……. …….

4. Claims Receivable ……. ……. TOTAL (A) ……. ……. TOTAL (A+B) ……. ……. 74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC REGULATORY AU THORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD /YEARS ENDED---------------------- (Amount - Rs.)

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/SERVICES

1. Income from Sales a) Sale of Finished Goods b) Sale of Raw Material c) Sale of Scraps

2. Income from Services a) Labour and Processing Charges Current Year Previous Year ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. b) Professional/Consultancy Services ……. ……. c) Agency Commission and Brokerage d) Maintenance Services (Equipment/Property) e) Others (Specify) ……. ……. ……. ……. ……. ……. TOTAL ……. …….

SCHEDULE 13 – GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received) Current Year Previous Year 1) Central Government ……. ……. 2) State Government(s) ……. ……. 3) Government Agencies ……. ……. 4) Institutions/Welfare Bodies ……. ……. 5) International Organizations ……. ……. 6) Others (Specify) ……. ……. ……. ……. TOTAL ……. …….

SCHEDULE 14- FEES/SUBCRIPTIONS Current Year Previous Year 1) Entrance Fees ……. ……. 2) Annual Fees/Subscriptions ……. ……. 3) Seminar/Program Fees ……. ……. 4) Consultancy Fees ……. ……. 5) Others (Specify) ……. ……. ……. ……. TOTAL ……. …….

Note- Accounting Policies towards each item are to be disclosed ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 75 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC REGULATORY AU THORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/ YEARS ENDED---------------------- (Amount - Rs.) SCHEDULES 15- INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/Endowment Founds transferred to Funds) Investment form Earmarked Investment-Others Current Year Previous Year Current Year Previous Year 1) Interest a) On Govt. Securities ……. ……. ……. ……. b) Other Bounds/Debentures ……. ……. ……. ……. 2) Dividends: a) On Shares ……. ……. ……. ……. b) On Mutual Fund Securities ……. ……. ……. ……. 3) Rents ……. ……. ……. ……. 4) Other (Specify) ……. ……. ……. ……. TOTAL ……. ……. ……. ……. TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUND ……. ……. FORM OF FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORT ECONOMIC REGULATORY AU THORITY OF INDIA SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD /YEARS ENDED---------------------- (Amount - Rs.)

SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. Current Year Previous Year 1) Income from Royalty ……. ……. 2) Income from Publication ……. ……. 3) Other (specify) ……. ……. TOTAL ……. …….

SCHEDULE 17- I

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