(क) भारत का मु य ᭠ यायमूᳶत या उ᭒ चतम ᭠ यायालय का ᭠ यायाधीश जो भारत के मु य ᭠ यायमूᳶत ᳇ारा नामिन᳸द᭬ ट ᳰकया जाए - अ᭟ यᭃ;
(ख) भारत सरकार, िव᭜ त मंᮢालय, राज᭭ व िवभाग का सिचव - सद᭭ य;
(ग) भारत सरकार, िविध और ᭠ याय मंᮢालय, िविध कायᭅ िवभाग का सिचव - सद᭭ य;
(घ) भारत सरकार, काᳶमक, लोक िशकायत और पᱶशन मंᮢालय, काᳶमक और ᮧिशᭃण िवभाग का सिचव - सद᭭ य;
(2) चयन सिमित के कोई तीन सद᭭ य, िजनमᱶ अ᭟ यᭃ भी ह,ै सिमित कᳱ बैठक के िलए कोरम होगा ।
(3) चयन सिमित अ᭟ यᭃ के चयन और िनयुि त के िलए अपनी ही ᮧᳰᮓया तैयार कर सकेगी ।
(4) चयन सिमित अ᭟ यᭃ कᳱ िनयुि त के िलए पूᳶवकता के ᮓम मᱶ तीन नामᲂ के पैनल कᳱ िसफाᳯरश करेगी ।
4. ᳯरि त - अ᭟ यᭃ कᳱ ᳯरि त खुले िव᭄ापन के मा᭟ यम से पᳯरचािलत कᳱ जाएगी और आवेदकᲂ से, यथाि᭭ थित, उ᭒ चतम ᭠ यायालय या उ᭒ च ᭠ यायालय के रिज᭭ ᮝारᲂ के मा᭟ यम से पूणᭅ आवेदन भेजने के िलए कहा जाएगा ।
5. िचᳰक᭜ सक दृ᭬ टया यो यता - कोई ᭪ यि त अ᭟ यᭃ के ᱨप मᱶ तब तक िनयु त नहᱭ ᳰकया जाएगा जब तक ᳰक उसे इस ᮧयोजन के िलए के᭠ ᮤ ीय सरकार ᳇ारा गᳯठत ᳰकए जान ेवाले िचᳰक᭜ सा बोडᭅ ᳇ारा िचᳰक᭜ सीय ᱨप से यो य घोिषत न कर ᳰदया जाए । [फा.सं. ए.12011/1/2015-एसओ (सीए)] एस. भौिमक , अवर सिचव MINISTRY OF FINANCE (Department of Finance) NOTIFICATION New Delhi, the 2nd February, 2016 G.S.R. 138(E).— In exercise of the powers conferred Section 12(2) read with Sec 26(2)(c) of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, (SAFEMA), 1976, and Section 68N(2) read with Section 76(2)(h) of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —