“37. िाजस्ट्त.- (1) िो कोई जनयम 4 के उप-जनयम (4) और (6), जनयम 5 के उप-जनयम (1) के िसूरे परंतुक या उप-जनयम (2) के परंतुक या जनयम 7 या जनयम 8 या जनयम 9 या जनयम 10 या जनयम 13 के उप-जनयम (11) या जनयम 14 के उप-जनयम (6) या जनयम 15 के उप-जनयम (2) या जनयम 16 या जनयम 20 या जनयम 21 या जनयम 28 या जनयम 31 के उपबंधों का कोई उल्लघंन करता ह,ै िह ऐसे कारािास से, जिसकी अिजध िो िर्ा तक स.ं 540] नई दिल्ली, िुक्रिार, जसतम् बर 22, 2023/भार 31, 1945 No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248955 CG-DL-E-23092023-248955 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248955 CG-DL-E-23092023-248955 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] की हो सकेगी अर्िा िुमााने से, िो पांच लाख रुपय ेतक का हो सकेगा अर्िा िोनों से और लगातार उल्लंघन दकए िाने की ििा में, अजतररि िुमााने से, िो ऐसे प्रत्येक दिन के जलए, जिसके िौरान ऐसा उल्लघंन ऐसे प्रर्म उल्लघंन के जलए जसध्ििोर् ठहराए िाने के पश्चात ्िारी रहता ह,ै पचास हिार रुपय ेतक हो सकेगा, िंडनीय होगा।
3. उि जनयमों की, अनुसूची ख के भाग III की, ताजलका में, क्रम संख्या III और उससे संबंजधत प्रजिजियों के स्ट्र्ान पर, जनम्नजलजखत क्रम संख्या और प्रजिजियां रखी िाएंगी, अर्ाात:् - जनिेप के प्रकार और प्रमुख खजनि िी4 प्रक्रम िी3 प्रक्रम िी2 प्रक्रम िी1 प्रक्रम रिप्पजणयााँ “III.पेग्मेिाइट्स, रीफ्स और नसों/पाइपों में होने िाली िलुाभ धातु और आरईई। आिश्यकतानुसार स्ट्काउि िेधन/ गड्ढ/ेखाई खोिना। प्रजत िगा दकमी 10 से 25 गड्ढ/ेखाई िेधन की ििा में, बोर जिर की िरूी 40 मी x 20 मी या 40 मी x 40 मी हो सकेगी। अजधमानतः 20 मीिर के अंतराल पर खाई/गड्ढा खोिना। िेधन की ििा में, बोर जिर की िरूी 20 मी x 10 मी या 20 मी x 20 मी हो सकेगी। 10 मीिर x 10 मीिर या उससे कम िरूी पर खोिसंबंधी खुले गड्ढ ेया बोर जिर या िहां भी आिश्यक हो, ग्रेडों और िसूली प्रपुंि अिधारण सजहत भूजमगत नमूने लेना। IIIक. काबोनाइि और अन्द्य िार आगे्नय चट्टानों में पाए िाने िाली िलुाभ धातु और आरईई
(i) सारणीबद्ध िलुाभ धातु और आरईई जनिेप
(ii) लेंरिकुलर िलुाभ धातु और आरईई जिराओं/लेंस के रूप में िमा होता ह।ै आिश्यकतानुसार स्ट्काउि िेधन/ गड्ढ/ेखाई खोिना। आिश्यकतानुसार स्ट्काउि िेधन/ गड्ढ/ेखाई खोिना। बोर जिर जग्रड/ नमूना अंतर 400 मीिर x 200 मीिर या इसके लगभग हो सकता ह।ै बोर जिर जग्रड/ नमूना अंतर 200 मीिर x 200 मीिर या इसके लगभग हो सकता ह।ै बोर जिर जग्रड/नमूना अंतर 200 मीिर x 100 मीिर या इसके लगभग हो सकता ह।ै बोर जिर जग्रड/नमूना अंतर 100 मीिर x 100 मीिर या इसके लगभग हो सकता ह।ै बोर जिर जग्रड/ नमूना अंतर 100 मीिर x 100 मीिर या इसके लगभग हो सकता ह।ै बोर जिर जग्रड/नमूना अंतर 100 मीिर x 50 मीिर या इसके लगभग हो सकता ह।ै”। [फा. सं. 16/62/2020-एम.VI] डॉ. िीणा कुमारी डरमल, संयकु् त सजचि रिप्पण:- मलू जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 11 िुलाई, 2016 की संख्या सा.का.जन. 677 (अ), द्वारा प्रकाजित दकया गया र्ा और अंजतम संिोधन तारीख 20 फरिरी, 2019 की संख्या सा.का.जन. 134 (अ) द्वारा दकया गया र्ा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 22nd September, 2023 G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by section 11B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, namely:—