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S.O. 447, Dated 4th September 2024

State Notification of Bihar · 201791,653 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year2017
JurisdictionState of Bihar
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectstaxation

Full text

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Ǔनबंधन संÉ या पी0टȣ0-40 असाधारण अकं ǐबहार सरकार Ʈारा Ĥकािशत 13 भाġ 1946 (श0) (सं0 पटना 889) पटना, बुधवार, 4 िसतà बर 2024 ——— एस० ओ० 447, ǐदनाकं 4 िसतà बर 2024—ǐबहार माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (ǐबहार अिधिनयम- 12, 2017) कȧ धारा 164 Ʈारा Ĥदƣ शǐƠयɉ का Ĥयोग करते हुए, ǐबहार राÏ यपाल, पǐरषɮ कȧ िसफाǐरशɉ पर, ǐबहार माल और सेवा कर िनयमावलȣ 2017 का और संशोधन करन ेके िलए िनàनिलिखत और िनयम बनाते ह ɇ, अथा[त:्-

1. संि¢Ư नाम और Ĥारंभ।-

(1) इन िनयमɉ का संि¢Ư नाम ǐबहार माल और सेवा कर (संशोधन) िनयमावलȣ, 2024 ह।ै

(2) इन िनयमɉ मɅ जैसा अÛयथा उपबंिधत ह,ै उसके िसवाय, य े10 जुलाई, 2024 कȧ तारȣख से Ĥवƣृ हुये मान ेजाएगें।

2. ǐबहार माल और सेवा कर िनयमावलȣ, 2017 (िजसे इसमɅ इसके पƱात उÈ त िनयमावलȣ कहा गया ह)ै, के िनयम 8 मɅ-

(i) उपिनयम (4क) के èथान पर, िनàनिलिखत उपिनयम रखा जाएगा, अथा[त्:- ‘‘(4क) जहां कोई आवदेक, धारा 25 कȧ उपधारा (6घ) के अधीन अिधसिूचत åयǐƠ से िभÛन, उपिनयम (4) के अधीन आवदेन Ĥèतुत करते समय आधार संÉयांक के अिधĤमाणन के िलए ǐवकãप का चयन करता ह,ै वहा ंवह आधार संÉयाकं अिधĤमाणन करेगा और आवेदन Ĥèतुत करन ेकȧ तारȣख, आधार संÉयांक के अिधĤमाणन करन ेकȧ तारȣख या 2 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 उपिनयम (4) के अधीन ĤǾप जीएसटȣ आरईजी-01 के भाग ख मɅ आवेदन Ĥèतुत करन ेसे पÛġह ǐदन, जो भी पहल ेहो, होगा। परंत ुयह ǐक धारा 25 कȧ उपधारा (6घ) के अधीन अिधसिूचत åयǐƠ से िभÛन, ǐकसी ऐसे åयǐƠ Ʈारा उपिनयम (4) के अधीन ǐकए गए Ĥ×यके आवेदन मɅ, िजसन े आधार संÉयांक के अिधĤमाणन के िलए ǐवकãप का चयन ǐकया ह ै और िजसकȧ पहचान डाटा ǐवçलषेण तथा जोिखम मानदंडɉ के आधार पर सामाÛय पोट[ल पर कȧ गई ह,ै बायोमैǐĚक आधाǐरत आधार अिधĤमाणन ǐकया जाएगा और जहां आवदेन कोई åयǐƠ ह,ै वहां आवेदन का फोटो लेकर अनपुालन ǐकया जाएगा या धारा 25 कȧ उपधारा (6ग) के अधीन यथा अिधसिूचत आवेदन के संबंध मɅ ऐसे åयǐƠयɉ का जहां आवेदन åयǐƠ नहȣ ं ह,ै वहा ं इस उपिनयम के Ĥयोजनɉ के िलए आयुƠ Ʈारा अिधसिूचत सǐुवधा केÛġɉ मɅ से ǐकसी एक पर ĤǾप जीएसटȣ आरईजी-01 मɅ आवेदन के साथ दèतावेजɉ कȧ मलू Ĥित के स×यापन सǐहत अपलोड कȧ जाएगी और इस परंतकु के अधीन अिधकिथत ĤǐĐया के परूा होन े के पƱात ् हȣ आवेदन परूा हुआ समझा जाएगा।’’,

(ii) उपिनयम 4(ख) मɅ, “के उपबंधɉ’’ शÞ दɉ के è थान पर “का परÛ तुक’’ शÞ द रख ेजायेगɅ।

(iii) अिधसिूचत कȧ जान े वालȣ तारȣख से, िनयम 8 के उपिनयम (4क) मɅ, पहल े परंतकु के पƱात,् िनàनिलिखत परंतकु अंतःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[तः- “परंत ु यह और ǐक धारा 25 कȧ उपधारा (6घ) के अधीन अिधसिूचत åयǐƠ िजसन ेआधार सं. के अिधĤमाणन के िलए ǐवकãप नहȣ ंिलया ह,ै स ेिभÛन ǐकसी åयǐƠ Ʈारा, उपिनयम (4) के अधीन ǐकया गया Ĥ×येक आवेदन आवेदक का फोटोĒाफ लेन ेके पƱात् ǐकया जाएगा जहा ंआवेदक धारा 25 कȧ उपधारा (6ग) के अधीन यथा अिधसिूचत आवेदक के संबंध मɅ ऐसा åयǐƴ ह ैया ऐसे åयǐƴ ह ɇ, जहा ंआवेदक åयǐƴ नहȣं ह,ै वहा ंइस उपिनयम के Ĥयोजन के िलए आयुƠ Ʈारा अिधसिूचत सुǐवधा केÛġɉ मɅ स ेएक केÛġ पर ĤǾप जीएसटȣ आरईजी-01 मɅ आवेदन के साथ अपलोड ǐकए गए दèतावेजɉ कȧ मूल Ĥित के स×यापन के साथ और आवदेन इस परंतकु के अधीन यथा अिधकिथत सफल स×यापन के पƱात ्हȣ पणू[ समझा जाएगा ।;।

3. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 21 मɅ,-

(i) खंड (च) मɅ “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अंकɉ और अ¢रɉ के पƱात ् “ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अंक और अ¢र अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें ;

(ii) खंड (छ) के पƱात ्िनàनिलिखत खंड अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त:्- “(छक) िनयम 23 के उपिनयम (1) के तीसरे या चौथे परंतकु के उपबंधɉ का उãलंघन करता ह;ै या”।

4. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 21क के उपिनयम (2क) के खंड (क) मɅ,-

(i) “ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ Ĥèतुत” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात् “ĤǾप जीएसटȣआर- 1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें । 3 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

(ii) “उनके ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ” शÞद, अ¢र और अंक के पƱात ्“या पवू[ कर अविध, यǐद कोई हो के ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें।

5. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 28 मɅ, 26 अƠबूर, 2023 स,े-

(i) उपिनयम (2) मɅ,- (क) “जो संबƨ åयǐƠ ह”ै शÞदɉ के पƱात ्“भारत मɅ अविèथत ह”ै शÞद अंत:èथाǐपत ǐकए जाएंगे ;

(ख) “Ĥèतुत कȧ गई ऐसी गारंटȣ कȧ रकम” शÞदɉ के पƱात ्“Ĥितवष[” शÞद अंत:èथाǐपत ǐकए जाएंगे ।

(ii) उपिनयम (2) के पƱात ्िनàनिलिखत परंतकु अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा अथा[त:्- “परंत ुजहा ंĤािƯकता[ पणू[ इनपटु कर Ĥ×यय के िलए पाğ ह ɇ वहां बीजक मɅ घोǐषत मूãय सेवाओ ंके उƠ Ĥदाय का मूãय समझा जाएगा ।”।

6. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 36 के उपिनयम(4) के खंड (क) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞद, अ¢रɉ और अंक के पƱात ्“ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें ।

7. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 37क मɅ “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंको के पƱात ् “ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएंगे ।

8. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 39 मɅ अिधसिूचत कȧ जानी वालȣ तारȣख स,े-

(i) उपिनयम (1) के èथान पर िनàनिलिखत उपिनयम रखा जाएगा, अथा[त:्- “(1) इनपटु सेवा ǐवतरक रȣित मɅ और िनàनिलिखत शतɟ के अधीन रहते हुए इनपटु कर Ĥ×यय का ǐवतरण करेगा, अथा[त्:- ǐकसी मास मɅ ǐवतरण के िलए उपलÞध इनपटु कर Ĥ×यय उसी मास मɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा और उसके Þयौरे इन िनयमɉ के अÚयाय 8 के उपबंधɉ के अनसुार ĤǾप जीएसटȣआर-6 मɅ Ĥèतुत ǐकए जाएगें ;

ǐवतǐरत Ĥ×यय कȧ रकम ǐवतरण के िलए उपलबध Ĥ×यय कȧ रकम से अिधक नहȣ ंहोगी;

Ĥ×यय के ĤािƯकता[ के कारण मान ेजा सकन ेवालȣ इनपटु सेवाओ ंपर संदƣ कर का Ĥ×यय केवल उस ĤािƯकता[ को ǐवतǐरत ǐकया जाएगा;” Ĥ×यय के एक स ेअिधक ĤािƯकता[ के कारण मान ेजा सकन ेवालȣ इनपटु सेवाओ ंपर संदƣ कर का Ĥ×यय ऐसे ĤािƯकता[ओ ंमɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा िजनको ऐसी इनपटु सेवा मान ेजा सकन ेजान े योÊय ह ैऔर ऐसा ǐवतरण ससंुगत अविध के दौरान ऐसे ĤािƯकता[ के ǐकसी राÏय मɅ आवत[ या संघ राÏय ¢ेğ मɅ आवत[ के आधार पर ऐसे सभी ĤािƯकता[ओ ंके कुल आवत[ का अनपुाती होगा िजसको ऐसी इनपटु सेवा मान ेजा सकन ेयोÊय ह ैऔर जो उƠ ससंुगत अविध के दौरान चाल ूवष[ मɅ Ĥवत[नीय ह ɇ । Ĥ×यय के सभी ĤािƯकता[ओ ं के कारण मानी जा सकन ेवालȣ इनपटु सेवाओ ंपर संदƣ कर का Ĥ×यय ऐसे ĤािƯकता[ओ ंमɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा और ऐसा ǐवतरण ससंुगत अविध के दौरान ऐसे ĤािƯकता[ के ǐकसी राÏय मɅ आवत[ या संघ राÏय ¢ेğ मɅ आवत[ के आधार पर ऐसे सभी 4 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 ĤािƯकता[ओ ंके कुल आवत[ का अनपुाती होगा और जो उƠ ससंुगत अविध के दौरान चाल ूवष[ मɅ Ĥवत[नीय ह ɇ । ऐसा इनपटु कर Ĥ×यय िजसे “आरआई” ĤािƯकता[ओ ं मे स े ǐकसी एक ĤािƯकता[ को चाह ेवह रिजèĚȣकृत हो या न हो, ऐसे सभी कुल ĤािƯकता[ओ ंमɅ से, िजनके अंतग[त ऐसे ĤािƯकता[ भी ह ɇ जो छूट Ĥदाय करन ेमɅ लगे हुए ह ɇ या अÛयथा ǐकसी कारण से रिजèĚȣकृत नहȣ ंह ɇ, को खडं (घ) और खंड (ड.) के अनसुार ऐसा कर Ĥ×यय िजसे ǐवतǐरत ǐकया जाना अपेि¢त ह ै वह रकम “सी1” होगी िजसे िनàनिलिखत सूğ को लाग ूकरके संगिणत ǐकया जाना ह-ै सी1=(टȣ1/टȣ)Xसी जहा,ं “सी” ǐवतǐरत कȧ जान ेवालȣ Ĥ×यय कȧ रकम ह,ै “टȣ1” ससंुगत अविध के दौरान आर1 åयǐƠ का वह आवत[ ह,ै जो खंड (घ) और खंड (ड.) मɅ ǐविनǐद[ƴ ह,ै और “टȣ” ससंुगत अविध के दौरान ऐसे सभी ĤािƯकता[ओ ंके आवत[ का योग ह ैिजनको खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधɉ के अनसुार इनपटु सेवा मान ेजा सकन ेयोÊय ह ै;

इनपटु सेवा ǐवतरक, खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधɉ के अनसुार अपाğ इनपटु कर Ĥ×यय (धारा 17 कȧ उपधारा (5) के उपबंधɉ के अधीन अपाğ या अÛयथा) कȧ रकम या पाğ इनपटु कर Ĥ×यय कȧ रकम को पथृक Ǿप से ǐवतǐरत करेगा ;

केÛġȣय कर, राÏय कर, संघ राÏय¢ेğ कर और एकȧकृत कर के मƧ ेइनपटु कर Ĥ×यय का खंड (घ) और खंड (ड.) के अनसुार पथृकत: ǐवतरण ǐकया जाएगा ;

एकȧकृत कर के मƧ ेइनपटु कर Ĥ×यय Ĥ×यके ĤािƯकता[ को एकȧकृत कर के इनपटु कर Ĥ×यय के Ǿप मɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा;

(i) उसी राÏय या संघ राÏय¢ेğ मɅ, िजसमɅ इनपटु सेवा ǐवतरक अविèथत ह,ै मɅ अविèथत ĤािƯकता[ के संबंध मɅ केÛġȣय कर और राÏय कर या संघ राÏय¢ेğ कर के मƧे इनपटु कर Ĥ×यय Đमश: केÛġȣय कर, राÏय कर या संघ राÏय¢ेğ कर इनपटु कर Ĥ×यय के Ǿप मɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा;

(ii) इनपटु सेवा ǐवतरक स े िभÛन राÏय या संघ राÏय¢ेğ मɅ अविèथत ĤािƯकता[ के संबंध मɅ केÛġȣय कर और राÏय कर या संघ राÏय¢ğे कर के मƧे इनपटु कर Ĥ×यय एकȧकृत कर के Ǿप मɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा और इस Ĥकार ǐवतǐरत कȧ जान ेवालȣ रकम केÛġȣय कर और राÏय कर या संघ राÏय¢ेğ कर कȧ रकम के कुल योग के बराबर होगी जो खंड (घ) और खंड (ड.) मɅ यथा िनǐद[ƴ ऐसे ĤािƯकता[ के िलए ǐवतरण के िलए अह[क ह ै;

इनपटु सेवा ǐवतरक िनयम 54 के उपिनयम (1) मɅ यथा उपबंिधत इनपटु सेवा ǐवतरक बीजक जारȣ करेगा जो ऐसे बीजक मɅ èपƴत: यह उपदिश[त करे ǐक यह इनपटु कर Ĥ×यय के ǐवतरण के िलए हȣ जारȣ ǐकया गया ह;ै इनपटु सेवा ǐवतरक िनयम 54 के उपिनयम (1) मɅ यथा उपबंिधत इनपटु सेवा ǐवतरक Ĥ×यय नोट Ĥ×यय कȧ कटौती के िलए जारȣ करेगा यǐद पहले से हȣ ǐवतǐरत इनपटु कर Ĥ×यय ǐकसी कारण से कम हो जाता ह;ै 5 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 Ĥदायकता[ Ʈारा इनपटु सेवा ǐवतरक को नामे नोट के जारȣ ǐकए जान ेके कारण इनपटु कर Ĥ×यय कȧ अितǐरƠ रकम रȣित मɅ और खंड (क) से खंड (ञ) मɅ ǐविनǐद[ƴ शतɟ के अधीन रहते हुए ǐवतǐरत कȧ जाएगी और ǐकसी ĤाƯकता[ से ĤाƯ हुई मानी जा सकन े वालȣ रकम को खंड (च) मɅ उपबंिधत रȣित मɅ संगिणत ǐकया जाएगा और ऐसा Ĥ×यय उसी मास मɅ ǐवतǐरत ǐकया जाएगा िजसमɅ नामे नोट ĤǾप जीएसटȣआर-6 कȧ ǐववरणी मɅ सिàमिलत ǐकया जाता ह;ै Ĥदायकता[ Ʈारा इनपटु सेवा ǐवतरक को Ĥ×यय नोट के जारȣ ǐकए जान ेके कारण कटौती ǐकए जान ेवाला अपिे¢त कोई इनपटु कर Ĥ×यय उसी अनपुात मɅ Ĥ×येक ĤािƯकता[ को Ĥभािजत ǐकया जाएगा िजसमɅ मूल बीजक मɅ अंतǐव[ƴ इनपटु कर Ĥ×यय खंड (च) के िनबंधनानसुार ǐवतǐरत ǐकया गया था और इस Ĥकार Ĥभािजत रकम - उस मास मɅ ǐवतǐरत कȧ जान ेवालȣ रकम से घटा दȣ जाएगी िजसमɅ Ĥ×यय नोट ĤǾप जीएसटȣआर-6 कȧ ǐववरणी मɅ सिàमिलत ǐकया जाता ह;ै या ĤािƯकता[ के उ×पादन कर दािय×व मɅ वहा ंजोड़ी जाएगी जहां इस Ĥकार Ĥभािजत रकम ǐवतरण के अधीन Ĥ×यय कȧ रकम, जो समायोिजत कȧ जान ेवालȣ रकम से कम ह,ै के आधार पर नकारा×मक ह ै।“;

(ii) उपिनयम (1) के पƱात ्िनàनिलिखत उपिनयम अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्:- “(1क) ऐसी इनपटु सेवाओ,ं जो धारा 9 कȧ उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के उÙĒहण के अधीन रहत ेहुए, एक या अिधक सिुभÛन åयǐƠयɉ के कारण ĤाƯ हो सकन ेवालȣ मानी जा सकती ह ɇ, के संबंध मɅ Ĥ×यय के ǐवतरण के िलए ऐसा कोई रिजèĚȣकृत åयǐƠ िजसके पास इनपटु सेवा ǐवतरक के Ǿप मɅ पैन और राÏय कोड ह,ै इनपटु सेवा ǐवतरक को ऐसी सामाÛय इनपटु सेवाओ ंके Ĥ×यय को अंतǐरत करन े के िलए िनयम 54 के उपिनयम (1क) के उपबंधɉ के अनसुार बीजक यथािèथित Ĥ×यय या नामे नोट जारȣ कर सकेगा और ऐसा Ĥ×यय उपिनयम (1) मɅ यथा उपबंिधत रȣित मɅ उƠ इनपटु सेवा ǐवतरक Ʈारा ǐवतǐरत ǐकया जाएगा ।”;

उपिनयम (2) मɅ “खंड (ञ)” शÞद और कोƵकɉ के èथान पर “खंड (ढ)” शÞद और कोƵक रख ेजाएंगे;

(iv) उपिनयम (3) मɅ “खंड (ज)” शÞद और कोƵकɉ के èथान पर “खंड (झ)” शÞद और कोƵक रख ेजाएगें;

(v) उपिनयम (3) के पƱात ्िनàनिलिखत èपƴीकरण अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त:्- “èपƴीकरण.- इस िनयम के Ĥयोजन के िलए,-

(i) “ससंुगत अविध” पद - (क) यǐद Ĥ×यय का ĤािƯकता[ उस वष[ िजसमɅ Ĥ×यय ǐवतǐरत ǐकया जाना ह ैसे पवू[ के ǐवƣीय वष[ मɅ अपन ेराÏय या संघ राÏय¢ेğɉ मɅ आवत[ रखते ह ɇ तो उƠ ǐवƣीय वष[ मɅ; या (ख) यǐद Ĥ×यय के कुछ या सभी ĤािƯकता[ उस वष[ िजसमɅ Ĥ×यय ǐवतǐरत ǐकया जाना ह,ै से पवू[ के ǐवƣीय वष[ मɅ अपन ेराÏय या संघ राÏय¢ेğɉ मɅ कोई आवत[ नहȣ ंरखते ह ɇ तो उस अंितम ितमाहȣ िजसके िलए सभी ĤािƯकता[ओ ं 6 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 का ऐसे आवत[ के Þयौरे उपलÞध ह ɇ, उस मास िजसके दौरान Ĥ×यय ǐवतǐरत ǐकया जाना ह ैसे पवू[ ;

(ii) “Ĥ×यय का ĤािƯकता[” पद से माल या दोनɉ का Ĥदायकता[ अिभĤते ह ैिजसके पास वैसा हȣ पैन संÉया ह ैजैसी ǐक इनपटु सेवा ǐवतरक के पास पैन ह ै;

(iii) इस अिधिनयम के अधीन कराधये माल और साथ हȣ अकराधये माल के Ĥदाय मɅ लगे ǐकसी रिजèĚȣकृत åयǐƠ के संबंध मɅ “आवत[” पद स ेआवत[ का वह मूãय अिभĤते ह ैजो संǐवधान कȧ सातवीं अनसुचूी कȧ सचूी 1 कȧ Ĥǐवǐƴ 84 और Ĥǐवǐƴ 92क और उƠ अनसुचूी कȧ सचूी कȧ Ĥǐवǐƴ 51 और Ĥǐवǐƴ 54 के अधीन उƥृहȣत ǐकसी शुãक या कर कȧ रकम से घटाकर आता ह ै।‘।

9. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 40 के उपिनयम (1) के खंड (ड.) मɅ “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात ्“और ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएंगे ;

10. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 48 के उपिनयम (3) मɅ “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात ्“या ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें ;

11. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 59 मɅ,-

(i) उपिनयम (1) के पƱात् िनàनिलिखत परंतकु अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त:्- “परंत ुउƠ åयǐƠ, कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ माल या सेवा या दोनɉ के जावक Ĥदायɉ के Þयौरे Ĥèतुत करन े के पƱात ् ǐकंत ुउƠ कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर 3ख मɅ ǐववरणी फाइल करने स ेपवू[ अपने ǐवकãप पर, या तो Ĥ×य¢त:

या सुǐवधा केÛġ के माÚयम स ेजैसा आयुƠ Ʈारा अिधसिूचत ǐकया जाए, सामाÛय पोट[ल के माÚयम स ेइलैÈĚािनक Ǿप से उƠ कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ माल या सेवाओ ंया दोनɉ स ेजावक Ĥदायɉ के अितǐरƠ Þयौरɉ का संशोधन कर सकेगा या Ĥèतुत कर सकेगा ।”;

(ii) िनयम 4 मɅ, 01 अगèत 2024 से Ĥभावी, “ढ़ाई लाख ǽपय”े शÞदɉ के èथान पर जहा ंजहा ं वे आते ह ɇ “एक लाख ǽपय”े शÞद रख ेजाएंगे;

(iii) उपिनयम (4) के पƱात ्िनàनिलिखत उपिनयम अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्:- “(4क) ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ Ĥèतुत माल या सेवाओ ंया दोनɉ के जावक Ĥदायɉ के अितǐरƠ Þयौरɉ या उनके Þयौरɉ के संशोधनɉ मɅ रिजèĚȣकृत åयǐƠ कȧ अपे¢ाओ ंके अनसुार,- िनàनिलिखत के बीजक वार Þयौरे सिàमिलत हो सकɅ गे- रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को अंतररािÏयक और अंतरा-रािÏयक Ĥदाय;

अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को ǐकए गए एक लाख ǽपय े से अिधक बीजक मूãय वाल े अंतररािÏयक Ĥदाय िनàनिलिखत के समेǐकत Þयौरे,-

(i) कर कȧ Ĥ×येक दर के िलए अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कȧ गई अंतर-राÏयीय पिूत[;

और

(ii) कर कȧ Ĥ×यके दर के िलए अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को एक लाख ǽपय ेतक के बीजक मूãय के साथ राÏयवार अंतर-राÏयीय पिूत[;

7 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 (ग) पवू[ मɅ जारȣ ǐकए गए बीजकɉ के िलए मास के दौरान जारȣ ǐकए गए ǐवकलन और Ĥ×यय नोट, यǐद कोई हɉ ।”;

12. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 60 मɅ –

(i) उपिनयम (1) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात् “या ĤǾप जीएसटȣआर-1क” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें;

(ii) उपिनयम (7) मɅ, खंड (ii) के पƱात ् िनàनिलिखत खंड अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा;

अथा[त:- “(iiक) पवू[ कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 Ĥèतुत करन ेकȧ िनयत तारȣख के तुरंत पƱात ्के ǐदन से लेकर वत[मान कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 Ĥèतुत करन ेकȧ िनयत तारȣख के बीच ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ उसके पिूत[कता[ Ʈारा Ĥèतुत जावक पिूत[ के ǐववरण मɅ अितǐरƠ Þयौरे या संशोधन;”;

13. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 62 मɅ, उपिनयम (1) के पƱात ् िनàनिलिखत परंतकु अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा; अथा[त:- “परंत ुरिजèĚȣकृत åयǐƠ Ʈारा ǐवƣ वष[ 2024-25 से आगे के िलए ĤǾप जीएसटȣआर- 4 मɅ ǐववरणी ऐसे ǐवƣीय वष[ कȧ समािƯ के पƱात ्जून के तीसवे ǐदन तक Ĥèतुत ǐकया जाना आवæयक होगा।।”;

14. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 78 मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात ् “ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएंगे;

15. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 88ख मɅ, उपिनयम (1) के पƱात ् िनàनिलिखत परंतकु अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा;

“परंत ुजहा ंकोई रकम धारा 49 कȧ उपधारा (1) के उपबधɉ के अनसुार इलेÈĚॉिनक नकद खातɅ मɅ उƠ ǐववरणी दािखल करने कȧ िनयत तारȣख को या उससे पहले जमा कȧ गई हो, लेǐकन िनयत तारȣख के पƱात् उƠ ǐववरणी दािखल करते समय कर के संदाय के िलए उƠ खातɅ से ǐवकिलत कर दȣ जाती ह,ै उƠ रकम को ऐसे Þयाज कȧ गणना करते समय Úयान मɅ नहȣ ं रखा जाएगा यǐद उƠ रकम िनयत तारȣख स े ǐववरणी दािखल करन े के समय उसके ǐवकलन कȧ तारȣख तक उƠ खातɅ मɅ पड़ी ह।ै”;

16. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 88ग के उपिनयम (1) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात ्“ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएंगे;

17. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 89 मɅ,--

(i) उपिनयम (1) के पƱात ्िनàनिलिखत उपिनयम अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त:्-- “(1ख) कोई भी åयǐƠ, िनया[त के पƱात ्माल कȧ कȧमत मɅ उÚव[ पनुरȣ¢ण के कारण संदƣ ǐकए गए अितǐरƠ एकȧकृत कर के Ĥितदाय का दावा करता ह,ै और िजस पर ऐसे माल के िनया[त के समय संदƣ ǐकए गए एकȧकृत कर का Ĥितदायिनयम 96 के उपबधɉ के अनसुार पहल े हȣ èवीकृत ǐकया जा चकुा ह,ै धारा 54 के èपƴीकरण (2) के खंड (क) के अनसुार ससंुगत तारȣख से दो वष[ के अवसान से पवू[, िनयम 10ख के उपबधɉ के अधीन रहत े हुए, सामाÛय पोट[ल के माÚयम से 8 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 ĤǾप जीएसटȣ आरएफडी-01 मɅ इलÈेĚॉिनक Ǿप स े संदƣ ǐकए गए अितǐरƠ एकȧकृत कर के ऐसी Ĥितदाय के िलए आवदेन दािखल कर सकता ह:ै परंत ुĤितदाय के िलए उƠ आवेदन, उन मामलɉ मɅ जहा ंअिधिनयम कȧ धारा 54 के èपƴीकरण (2) के खंड (क) के अनसुार ससंुगत तारȣख इस उप-िनयम के लाग ूहोने कȧ तारȣख स ेपहले थी, इस उप-िनयम के लाग ूहोन ेकȧ तारȣख से दो वष[ कȧ समािƯ से पहले दािखल ǐकया जा सकता ह।ै”;

(ii) उपिनयम (2) मɅ, खंड (खक) के पƱात ्िनàनिलिखत ǐकया जाएगा, अथा[त्:-- “(खख) िनया[त बीजकɉ कȧ संÉया और तारȣख के साथ ऐसे बीजकɉ कȧ Ĥित, िशǐपंग ǐबलɉ या िनया[त ǐबलɉ कȧ संÉया और तारȣख के साथ ऐसे िशǐपंग ǐबलɉ या िनया[त ǐबलɉ कȧ Ĥित, Ĥािधकृत åयौहारȣ-I बɇक Ʈारा जारȣ ऐसे िशǐपंग ǐबलɉ या िनया[त ǐबलɉ के संबंध मɅ बɇक वसलूȣ Ĥमाणपğ या ǐवदेशी आवक Ĥषेण Ĥमाणपğ कȧ संÉया और तारȣख के साथ ऐसे बɇक वसलूȣ Ĥमाणपğ या ǐवदेशी आवक Ĥषेण Ĥमाणपğ कȧ Ĥित, िनयम 96 के उप-िनयम (3) के अधीन पहल ेसे èवीकृत ǐकए गए Ĥितदाय का Þयौरा, कȧमतɉ मɅ उÚव[ पनुरȣ¢ण के पƱात ्जारȣ ǐकए गए ससंुगत परूक बीजकɉ या ǐवकलन नोटɉ कȧ संÉया और तारȣख के साथ ऐसे परूक बीजकɉ या ǐवकलन नोटɉ कȧ Ĥित, एकȧकृत कर कȧ अितǐरƠ रकम और उस संदƣ Þयाज के संदाय के सबतू के साथ एकȧकृत कर कȧ ऐसी अितǐरƠ रकम के संदाय का Þयौरा, िजसके संबंध मɅ ऐसे Ĥितदाय का दावा ǐकया गया ह,ै अßयासरत चाट[ड[ अकाउंटɅट या लागत लेखाकार Ʈारा जारȣ इस Ĥभाव के Ĥमाणपğ ǐक अितǐरƠ ǐवदेशी मुġा Ĥषेण िनया[त के पƱात ्माल कȧ कȧमत मɅ इस तरह के उÚव[ पनुरȣ¢ण के कारण ह ैके साथ िनया[त कȧ कȧमत मɅ उÚव[ पनुरȣ¢ण के संबंध मɅ ĤाƯ उƠ अितǐरƠ ǐवदेशी मुġा Ĥषेण के संबंध मɅ Ĥािधकृत åयौहारȣ-I बɇक Ʈारा जारȣ ǐवदेशी आवक Ĥषेण Ĥमाणपğ कȧ संÉया और तारȣख के साथ ऐस े ǐवदेशी आवक Ĥषेण Ĥमाणपğ कȧ Ĥित, और िनया[ितत माल कȧ कȧमत के पनुरȣ¢ण कȧ आवæयकता और उसके कȧमत पनुरȣ¢ण को उपदिश[त करते हुए, यथा लाग,ू संǐवदा/अÛय दèतावेज़ɉ कȧ Ĥित, ऐसे मामल ेमɅ जहां Ĥितदाय िनया[त के पƱात ्ऐसे माल कȧ कȧमत मɅ उÚव[ पनुरȣ¢ण के कारण ह;ै (खग) उस दशा मɅ जहां Ĥितदाय िनया[त के पƱात ् ऐसे माल कȧ कȧमत मɅ उÚव[ पनुरȣ¢ण के कारण होता ह,ै बɇक वसलूȣ Ĥमाण पğ या Ĥािधकृत åयौहारȣ-I बɇक Ʈारा जारȣ ǐवदेशी आवक Ĥषेण Ĥमाण पğ के ससंुगत ǐववरण के साथ जारȣ ǐकए गए परूक बीजक/ǐवकलन नोट/Ĥ×यय नोट मɅ घोǐषत पिूत[ के मूãय का समाधान करते हुए, सलुह ǐववर;”;

18. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 95 के पƱात ्िनàनिलिखत िनयम अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त:्-- “95ख. कɇ टȣन èटोस[ ǐवभाग Ʈारा ĤाƯ माल कȧ आवक पिूत[ पर चुकाए गए कर का Ĥितदाय:

(1) िनयम 95 मɅ ǐकसी बात के होते हुए भी, र¢ा मंğालय के अधीन कɇ टȣन भंडार ǐवभाग, जो कɇ टȣन भंडार ǐवभाग कȧ यिूनट संचािलत कɇ टȣनɉ को या धारा 55 के अधीन जारȣ अिधसचूना के अनसुार कɇ टȣन भंडार ǐवभाग के Ĥािधकृत उपभोƠाओ ंको ऐसे माल कȧ पƱा×वतȸ मɅ पिूत[ 9 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 के Ĥयोजनɉ के िलए उसके Ʈारा ĤाƯ माल कȧ सभी आवक पिूत[यɉ पर उसके Ʈारा संदƣ ǐकए गए लाग ूकɅ ġȣय कर के पचास Ĥितशत कȧ वापसी का दावा करने के िलए पाğ ह,ै Ĥ×येक ितमाहȣ मɅ एक बार सामाÛय पोट[ल पर इलेÈĚॉिनक Ǿप स ेĤǾप जीएसटȣ आरएफडी-10ए मɅ वापसी के िलए आवेदन करेगा ।

(2) ĤǾप जीएसटȣ आरएफडी-10ए मɅ दािखल माल कȧ आवक पिूत[ पर संदƣ ǐकए गए कर कȧ वापसी के िलए ऐसे आवेदन को िनयम 89 के उपबधɉ के अनसुार ĤǾप जीएसटȣ आरएफडी- 01 मɅ दािखल ǐकए गए Ĥितदाय के आवेदन के समǾप तरȣके से िनपटाया जाएगा।

(3) आवेदक Ʈारा संदƣ ǐकए गए कर कȧ वापसी तभी उपलÞध होगी जब- (क) माल कȧ आवक पिूत[ एक रिजèĚȣकृत åयǐƠ से कर बीजक के ǐवǽƨ ĤाƯ कȧ गई थी और ऐसी पिूत[ का Þयौरा उƠ रिजèĚȣकृत åयǐƠ Ʈारा ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ अपनी जावक पिूत[ के Þयौरे मɅ Ĥèतुत ǐकया गया ह ैऔर उƠ पिूत[कता[ न ेसंबंिधत कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ अपनी ǐववरणी Ĥèतुत कȧ ह;ै (ख) आवेदक का नाम तथा माल और सेवा कर पहचान संÉया कर बीजक मɅ उिãलिखत ह;ै और (ग) कɇ टȣन èटोस[ ǐवभाग Ʈारा माल को कɇ टȣन èटोस[ ǐवभाग कȧ यिूनट संचािलत कɇ टȣनɉ या कɇ टȣन èटोस[ ǐवभाग के Ĥािधकृत उपभोƠाओ ंको पƱा×वतȸ पिूत[ के उƧेæय स े ĤाƯ ǐकया गया ह।ै

19. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 96 मɅ,

(i) उपिनयम (1) मɅ,- (क) खंड (ख) के परंतकु मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात ् “ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें;

(ख) खंड (ग) के पƱात ् दȣघ[ रेखा मɅ िनàनिलिखत परंतकु अंत:èथाǐपत ǐकया जाएगा; , अथा[त:्-- “परंत ु माल का िनया[तक, ऐसे माल के िनया[त के पƱात ् माल कȧ कȧमत मɅ उÚव[ पनुरȣ¢ण के कारण संदƣ ǐकए गए अितǐरƠ एकȧकृत कर के Ĥितदाय के िलए और िजस पर ऐसे माल के िनया[त के समय संदƣ ǐकए गए एकȧकृत कर कȧ रकम पहले हȣ इस िनयम के उप-िनयम (3) के उपबधɉ के अनसुार वापस कर दȣ गई ह,ै सामाÛय पोट[ल के माÚयम से ĤǾप जीएसटȣ आरएफडी-01 मɅ इलÈेĚॉिनक Ǿप से एक आवेदन दािखल कर सकता ह,ै और ऐसे आवेदन को िनयम 89 के उपबधɉ के अनसुार िनपटाया जाएगा ।”;

(ii) उपिनयम (2) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के पƱात ् “ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो” शÞद, अ¢र और अंक अंत:èथाǐपत ǐकए जाएगें;

20. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 96क मɅ, उपिनयम (1) के खंड (ख) के èथान पर िनàनिलिखत रखा जाएगा, अथा[त:्-- 10 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 “(ख) िनया[त के िलए बीजक जारȣ करन ेकȧ तारȣख स,े एक वष[ कȧ समािƯ के पÛġह ǐदन पƱात,् या ǐवदेशी मुġा Ĥबंधन अिधिनयम, 1999 (1999 का 42) के अधीन दȣ गई अविध, िजसमɅ भारतीय ǐरजव[ बɇक Ʈारा यथा अनु£ात अविध का कोई ǐवèतार भी सिàमिलत ह,ै जो भी पƱा×वतȸ हो, या आयुƠ Ʈारा अन£ुात कȧ गई ऐसी अितǐरƠ अविध, यǐद जहा ंभी भारतीय ǐरजव[ बɇक Ʈारा अनमुित दȣ गई हो, ऐसी सेवाओ ंका संदाय िनया[तक Ʈारा पǐरवत[नीय ǐवदेशी मुġा या भारतीय ǽपए मɅ ĤाƯ नहȣ ंǐकया जाता ह ै।”;

(ii) उपिनयम (2) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ अंतǐव[ƴ” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंक के èथान पर “ĤǾप जीएसटȣआर-1, ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथा संशोिधत, यǐद कोई हो, मɅ अंतǐव[ƴ” शÞद, अ¢र और अंक रख ेजाएंगे;

21. उƠ िनयमावलȣ के िनयम (110), के èथान पर िनàनिलिखत िनयम रखा जाएगा, अथा[त्:- “110 अपील अिधकरण को अपील.-

(1) धारा 112 कȧ उपधारा (1) के अधीन अपील अिधकरण मɅ, अपील ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05 मɅ ससंुगत दèतावेजɉ के साथ इलÈेĚॉिनक Ǿप से दािखल कȧ जाएगी और अपीलाथȸ को तुरंत अनंितम पावती जारȣ कȧ जाएगी :

परंत ुअपील अिधकरण मɅ अपील, ससंुगत दèतावेजɉ के साथ, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05 मɅ िनद ȶिशका Ǿप से तभी दािखल कȧ जा सकेगी, जब रिजèĚार उƠ आदेश मɅ िनǐद[ƴ शतɟ और िनब[धनɉ के अधीन, उस Ĥभाव के िलए एक ǐवशेष या साधारण आदेश जारȣ करके अन£ुात, और ऐसे मामल े मɅ, अपीलाथȸ को त×काल एक अनंितम पावती जारȣ कȧ जाएगी।

(2) धारा 112 कȧ उपधारा (5) के अधीन अपील अिधकरण मɅ Ĥित-आपǐƣ का £ापन, यǐद कोई हो, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-06 मɅ इलेÈĚॉिनक Ǿप से दािखल ǐकया जाएगा:

परंत ुĤित-आपǐƣ का £ापन ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-06 मɅ िनद ȶिशका Ǿप से तभी दािखल ǐकया जा सकेगा, जब रिजèĚार उƠ आदेश मɅ िनǐद[ƴ शतɟ और िनब[धनɉ के अधीन, उस संबंध मɅ ǐवशेष या साधारण आदेश जारȣ करके अनु£ात करे।

(3) अपील और Ĥित आपǐƣयɉ के £ापन पर िनयम 26 मɅ ǐविनǐद[ƴ रȣित से हèता¢र ǐकए जाएगें।

(4) जहां वह आदेश, िजसके ǐवǽƨ अपील कȧ गई ह,ै सामाÛय पोट[ल पर अपलोड ǐकया गया ह,ै वहां ğǐुटयɉ, यǐद कोई हɉ, को दरू करन ेपर ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ अंितम पावती, अपील संÉया दशा[ते हुए जारȣ कȧ जाएगी और अनिंतम पावती जारȣ करन ेकȧ तारȣख को उप-िनयम (1) के अधीन अपील दािखल करन ेकȧ तारȣख माना जाएगा:

परंत ुजहा ंवह आदेश, िजसके ǐवǽƨ अपील कȧ गई ह,ै सामाÛय पोट[ल पर अपलोड नहȣं ǐकया गया ह,ै वहां अपीलाथȸ, यथािèथित, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05 दािखल करन ेकȧ तारȣख से सात ǐदन कȧ अविध के भीतर उƠ आदेश कȧ èव-Ĥमािणत Ĥित Ĥèतुत या अपलोड करेगा और ğǐुटयɉ, यǐद कोई हɉ, के दरू ǐकए जान ेपर अपील संÉया दशा[ते हुए अंितम पावती ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ जारȣ कȧ जाएगी और अनंितम पावती जारȣ करने कȧ तारȣख को अपील दािखल करन ेकȧ तारȣख माना जाएगा:

11 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 परंत ुजहा ंआदेश कȧ उƠ èव-Ĥमािणत Ĥित, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05 दािखल करन ेकȧ तारȣख स ेसात ǐदन कȧ अविध के पƱात Ĥèतुत या अपलोड कȧ जाती ह,ै वहा ंğǐुटयɉ, यǐद कोई हɉ, को दरू करन ेपर अपील संÉया दशा[ते हुए अंितम पावती ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ जारȣ कȧ जाएगी और ऐसी èव-Ĥमािणत Ĥित को Ĥèतुत या अपलोड करन ेकȧ तारȣख को अपील दािखल करन ेकȧ तारȣख माना जाएगा। èपƴीकरण.- इस िनयम के Ĥयोजनɉ के िलए, अपील तभी दािखल मानी जाएगी जब अपील संÉया दशा[ते हुए अंितम पावती जारȣ कर दȣ जाए।

(5) अपील दािखल करन ेया अपील Ĥ×याèथाǐपत करन ेके िलए फȧस Ĥ×यके एक लाख ǽपए के कर या िनवेश कर Ĥ×यय या कर या िनवेश कर Ĥ×यय मɅ अंतर या उस आदेश मɅ अवधाǐरत जुमा[ना, फȧस या शािèत कȧ रकम के िलए एक हजार ǽपए होगी, िजसके ǐवǽƨ अपील कȧ गई ह,ै जो अिधकतम पÍचीस हजार ǽपए और Ûयूनतम पांच हजार ǽपए तक होगी:

परंत ुǐकसी आदेश के संबंध मɅ अपील दािखल करने के िलए फȧस, िजसमɅ कर, Þयाज, जुमा[ना, फȧस या शािèत कȧ कोई मांग सिàमिलत नहȣं ह,ै पांच हजार ǽपय े होगी।”;

(6) धारा 112 कȧ उपधारा (10) मɅ िनǐद[ƴ ğǐुटयɉ के सधुार के िलए अपील अिधकरण के सम¢ ǐकए गए आवेदन के िलए कोई फȧस नहȣ ंहोगी।

22. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 111, के èथान पर िनàनिलिखत िनयम रखा जाएगा, अथा[त्:-- “111 अपील अिधकरण को आवेदन.—

(1) धारा 112 कȧ उपधारा (3) के अधीन अपील अिधकरण को आवेदन ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-07 मɅ, संबंिधत दèतावेजɉ के साथ, इलÈेĚॉिनक Ǿप से दािखल ǐकया जाएगा और अपीलाथȸ को त×काल एक अनिंतम पावती जारȣ कȧ जाएगी:

परंत ु अपील Ĥािधकारȣ को आवेदन, ससंुगत दèतावजेɉ के साथ, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-07 मɅ िनद ȶिशका Ǿप से तभी दािखल ǐकया जा सकेगा, जब रिजèĚार उƠ आदेश मɅ िनǐद[ƴ शतɟ और िनब[धनɉ के अधीन, उस Ĥभाव के िलए एक ǐवशेष या साधारण आदेश जारȣ करके अनु£ात करे, और ऐसे मामल ेमɅ, अपीलाथȸ को तुरंत एक अनिंतम पावती जारȣ कȧ जाएगी;

(2) धारा 112 कȧ उपधारा (5) के अधीन अपील अिधकरण को Ĥित-आपǐƣयɉ का £ापन, यǐद कोई हो, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-06 मɅ इलेÈĚॉिनक Ǿप से दािखल ǐकया जाएगा:

परंत ुĤित-आपǐƣ का £ापन ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-06 मɅ िनद ȶिशका Ǿप से तभी दािखल ǐकया जा सकेगा, जब रिजèĚार उƠ आदेश मɅ िनǐद[ƴ शतɟ और िनब[धनɉ के अधीन, उस आशय का ǐवशेष या सामाÛय आदेश जारȣ करके इसकȧ अनमुित दे।

(3) अपील और Ĥित आपǐƣयɉ के £ापन पर िनयम 26 मɅ ǐविनǐद[ƴ तरȣके से हèता¢र ǐकए जाएगें।

(4) जहां वह आदेश, िजसके ǐवǽƨ अपील कȧ गई ह,ै सामाÛय पोट[ल पर अपलोड ǐकया गया ह,ै वहा ंğǐुटयɉ, यǐद कोई हɉ, को दरू करन ेके संबंध मɅ ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ 12 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 अंितम पावती, अपील संÉया दशा[ते हुए जारȣ कȧ जाएगी और अनिंतम पावती जारȣ करने कȧ तारȣख को उप-िनयम (1) के अधीन अपील दािखल करन ेकȧ तारȣख माना जाएगा:

परंत ुजहा ंवह आदेश, िजसके ǐवǽƨ अपील कȧ गई ह,ै सामाÛय पोट[ल पर अपलोड नहȣं ǐकया गया ह,ै वहां अपीलाथȸ, यथािèथित, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-07 दािखल करन ेकȧ तारȣख से सात ǐदन कȧ अविध के भीतर उƠ आदेश कȧ èव-Ĥमािणत Ĥित Ĥèतुत या अपलोड करेगा तथा ğǐुटयɉ, यǐद कोई हɉ, के दरू ǐकए जान ेपर अपील संÉया दशा[ते हुए अंितम पावती ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ जारȣ कȧ जाएगी तथा अनंितम पावती जारȣ करने कȧ तारȣख को अपील दािखल करन ेकȧ तारȣख माना जाएगा:

परंत ुजहा ंआदेश कȧ उƠ èव-Ĥमािणत Ĥित, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-07 दािखल करन ेकȧ तारȣख स ेसात ǐदन कȧ अविध के पƱात Ĥèतुत या अपलोड कȧ जाती ह,ै वहा ंğǐुटयɉ, यǐद कोई हɉ, को दरू करन ेपर अपील संÉया दशा[ते हुए अंितम पावती ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ जारȣ कȧ जाएगी और ऐसी èव-Ĥमािणत Ĥित को Ĥèतुत या अपलोड करन ेकȧ तारȣख को अपील दािखल करन ेकȧ तारȣख माना जाएगा। èपƴीकरण 1.— इस िनयम के Ĥयोजनɉ के िलए, अपील तभी दािखल मानी जाएगी जब अपील संÉया दशा[ते हुए अंितम पावती जारȣ कर दȣ जाए। èपƴीकरण 2.— िनयम 110 और 111 के Ĥयोजनɉ के िलए, 'रिजèĚार' स े इस Ĥयोजन के िलए सरकार Ʈारा िनयुƠ रिजèĚार अिभĤते ह ैऔर इसमɅ संयुƠ रिजèĚार, उप रिजèĚार और सहायक रिजèĚार सिàमिलत हɉगे।”;

23. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 113, के èथान पर िनàनिलिखत िनयम रखा जाएगा, अथा[त्:-- “113क. अपील या अपील अिधकरण के सम¢ फाइल कȧ गई अपील को वापस लेना :- ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05 मɅ फाइल कȧ गई ǐकसी अपील या जीएसटȣ एपीएल-07 मɅ फाइल ǐकए गए ǐकसी आवेदन के संबंध मɅ धारा 113 कȧ उपधारा (1) के अधीन आदेश जारȣ होन ेसे पवू[ ǐकसी भी समय आवदेक, यथािèथित, उƠ अपील या आवेदन को वापस लेन ेके िलए जीएसटȣ एपीएल-05/07डÞãय ूĤǾप मɅ आवेदन फाइल कर सकेगा:

परंत ुजब जीएसटȣ एपीएल-02 मɅ अंितम अिभèवीकृित जारȣ कर दȣ गई ह ै तो, यथािèथित, उƠ अपील या आवेदन को वापस लेना अपील अिधकरण के अनुमोदन के अÚयधीन होगा और अपील या आवेदन को वापस लेन ेके िलए ऐसे आवेदन का ǐविनƱय, अपील अिधकरण Ʈारा ऐसा आवेदन फाइल करन ेकȧ तारȣख से पंġह ǐदन के भीतर ǐकया जाएगा :

परंत ु यह और ǐक अपीलाथȸ Ʈारा ऐसे वापस लेन े के अनसुरण मɅ, यथािèथित, फाइल कȧ गई नई अपील या आवेदन धारा 112 कȧ, यथािèथित, उपधारा

(1) या उपधारा (3) मɅ ǐविनǐद[ƴ समय-सीमा के भीतर ǐकया जाएगा ।”;

24. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 138 के उपिनयम (3) मɅ, अिधसिूचत कȧ जान ेवालȣ तारȣख स,े तीसरे परंतकु के पƱात ्िनàनिलिखत परंतकु अंतःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त ्:- “परंत ु उपिनयम (1) के चौथे परंतकु के अथा[तंग[त अरिजèĚȣकृत åयǐƠ िजससे ĤǾप जीएसटȣ ईडÞãयबूी-01 मɅ ई-वे बीजक सिृजत करना अपेि¢त ह ै या सामाÛय पोट[ल पर ĤǾप जीएसटȣ ईडÞãयूबी-01 मɅ ई-वे बीजक सिृजत करन ेकȧ अपे¢ा 13 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 का ǐवकãप लेन ेवाला अरिजèĚȣकृत åयǐƠ सामाÛय पोट[ल पर ĤǾप जीएसटȣ ईएनआर- 03 मɅ या तो Ĥ×य¢तः या आयुƠ Ʈारा अिधसिूचत सकुर केÛġ के माÚयम से इलÈैĚािनकȧ Ǿप मɅ Þयौरो Ĥèतुत करेगा और इस Ĥकार Ĥèतुत ǐकए गए Þयौरɉ के ǐविधमाÛयकरण पर एक ǐविशƴ नामांकन संÉया सिृजत कȧ जाएगी और उƠ åयǐƠ को संसिूचत कȧ जाएगी ।”;

25. उƠ िनयमावलȣ मɅ, िनयम 142 मɅ :-

(i) उपिनयम (2) मɅ “वह समुिचत अिधकारȣ को ऐसे संदाय के संबंध मɅ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 मɅ सिूचत करेगा और समुिचत अिधकारȣ ऐसे åयǐƠ Ʈारा संदाय को èवीकार करते हुए ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-04 मɅ अिभèवीकृित जारȣ करेगा” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंकɉ के èथान पर, “वह समिुचत अिधकारȣ को ऐसे संदाय के संबंध मɅ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 मɅ सिूचत करेगा और सामाÛय पोट[ल के माÚयम से इलैÈĚािनकȧ Ǿप मɅ ऐस े åयǐƠ को ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-04 अिभèवीकृित उपलÞध कराई जाएगी” शÞद, अ¢र और अंक रख ेजाएगें ;

(ii) उपिनयम (2क) मɅ “ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क” शÞदɉ, अ¢रɉ और अंकɉ के पƱात,् “और त×पƱात ् समुिचत अिधकारȣ उƠ åयǐƠ Ʈारा ǐकए गए, यथािèथित, संदाय या दलȣलɉ या दोनɉ को èवीकार करते हुए ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क के भाग (ग) मɅ संसचूना जारȣ कर सकेगा” शÞद, अ¢र और अंक अंतःèथाǐपत ǐकए जाएंगे;

(iii) उपिनयम (2क) के पƱात ्िनàनिलिखत उपिनयम अंतःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त:्- “(2ख) जब ǐकसी åयǐƠ Ʈारा धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन कर, Þयाज, शािèत या कोई अÛय संदेय रकम को उƠ åयǐƠ Ʈारा उपिनयम (2) के अधीन ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 मɅ संसचूना Ʈारा संदƣ ǐकया जाता ह ै तो उƠ मांग के िलए सिृजत नामे Ĥǐवǐƴ के ǐवǽƨ इलÈैĚािनकȧ दािय×व रिजèटर मɅ ĤǾप जीएसटȣ पीएमटȣ-01 मɅ उƠ रकम का Ĥ×यय करन े के èथान पर उƠ åयǐƠ सामाÛय पोट[ल पर इलÈैĚािनकȧ Ǿप से ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03क मɅ एक आवेदन कर सकेगा और इस Ĥकार संदƣ और ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 के माÚयम स ेसंसिूचत रकम का उƠ मांग के िलए सिृजत नामे Ĥǐवǐƴ के सामन े ĤǾप जीएसटȣ पीएमटȣ-01 मɅ इलÈैĚािनकȧ दािय×व रिजèटर मɅ Ĥ×यय ǐकया जाएगा मानो उƠ संदाय ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी- 03 के माÚयम से ऐसी संसचूना कȧ तारȣख को उƠ मागं के िलए संदाय ǐकया गया था :

परंत ु जहा ंकोई आदेश ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 मɅ ǐकसी रकम के संदाय के संबंध मɅ काय[वाǐहयɉ को समाƯ करते हुए उपिनयम (3) के अथाɍतग[त ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-05 मɅ कोई आदेश जारȣ ǐकया जाता ह ैतो ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी- 03क मɅ कोई आवेदन उƠ åयǐƠ Ʈारा उƠ संदाय कȧ बाबत फाइल नहȣ ं ǐकया जाता सकता ह ै।”;

14 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

26. उƠ िनयमावलȣ के िनयम 163 के उपिनयम (1) के खंड (ग) मɅ “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞद, अ¢र और अंक के पƱात ् “यथासंशोिधत ĤǾप जीएसटȣआर-1क, यǐद कोई हɉ”, शÞद, अ¢र और अंक अंतःèथाǐपत ǐकए जाएंगे ;

27. उƠ िनयमावलȣ मɅ, अिधसिूचत कȧ जान ेवालȣ तारȣख से, ĤǾप जीएसटȣ ईएनआर-02 के पƱात ् िनàनिलिखत ĤǾप अंतःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त ्:- “ĤǾप जीएसटȣ ईएनआर-03 [िनयम 138(3) दखेɅ] नामांकन के िलए आवेदन [केवल अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ के िलए]

1. राÏय का नाम

2. (क) पनै के अनसुार नाम (ख) åयापार नाम, यǐद कोई हɉ (ग) पनै (घ) आधार, यǐद लाग ूहो (वैकिãपक)

3. नामांकन का Ĥकार

(i) माल का अरिजèĚȣकृत पिूत[कार

(ii) माल का अरिजèĚȣकृत ĤाƯकता[

(iii) दोनɉ (i) और (ii)

4. संपक[ सूचना (ईमले पते और मोबाइल नबंर का उपयोग अिधĤमाणन के िलए ǐकया जाएगा) ईमले मोबाइल नबंर

5. सहमित मɇ, आधार नबंर धारक <ĤǾप मɅ उपलÞध कराए गए आधार नबंर के आधार पर पहल ेसे हȣ भरा हुआ> “माल और सेवाकर नटेवक[ ” को यआूईडीएआई से अिधĤमाणन के Ĥयोजन के िलए मरेे Þयौरे अिभĤाƯ करन ेके िलए सहमित Ĥदान करता हंू ।

6. अपलोड ǐकए गए दèतावेजɉ कȧ सूची

7. स×यापन मɇ स×यिनƵा से पǐुƴ करता हंू और घोषणा करता हंू ǐक ऊपर दȣ गई जानकारȣ मरेे सवȾƣम £ान और ǐवƳास के अनसुार स×य और सहȣ है और इससे कुछ भी िछपाया नहȣं गया है। èथान: हèता¢र तारȣख:

Ĥािधकृत हèता¢रकता[ का नाम काया[लय उपयोग के िलए:

नामांकन संÉया तारȣख-‘’; ”;

15 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

28. उƠ िनयमावलȣ मɅ, 01 अगèत 2024 से Ĥभावी, ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ,–

(i) Đम संÉया 5 मɅ, शीष[ मɅ, "2.5 लाख ǽपय"े अकंɉ और शÞदɉ के èथान पर "1 लाख ǽपय"े अकं और शÞद रख ेजाएगं े;

(ii) Đम संÉया 7 मɅ, सारणी मɅ, Đम संÉया 7 ख मɅ शीष[ मɅ, "2.5 लाख ǽपय"े अकं और शÞद के èथान पर, "1 लाख ǽपय"े अकं और शÞद रख ेजाएगं े;

(iii) Đम संÉया ख मɅ सारणी ǐविशƴ अनदुशेɉ मɅ, सारणी मɅ, Đम संÉया 3 के सामन,े तीसरे èतंभ मɅ, "2.5 लाख ǽपय"े अकंो और शÞदɉ के èथान पर, "1 लाख ǽपय"े अकं और शÞद रखे जाएगं े।

29. उƠ िनयमावलȣ मɅ ĤǾप जीएसटȣआर-1 के पƱात् िनàनिलिखत ĤǾप अतंःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त् :- “ĤǾप जीएसटȣआर-1 [िनयम 59(1) का परंतकु दखेɅ] वत[मान कर अविध के िलए माल या सेवाओ ंकȧ जावक आपिूत[ मɅ संशोधन [ǐवƣीय वष[] [कर अविध]

1. जीएसटȣआईएन

2. (क) पजंीकृत åयǐƠ का ǐविधक नाम (ख) åयापार नाम, यǐद कोई हो

3. (क) एआरएन <èवतः> (ख) एआरएन कȧ तारȣख <èवतः>

4. सारणी 6 के अधीन आने वालȣ पिूत[यɉ से िभÛन रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ (इसके अतंग[त यआूईएन धारक है) को कȧ गई कराधेय जावक पिूत[यां (सभी सारिणयɉ के िलए ǽपए मɅ रकम) जीएसटȣ आईएन/ यआूईएन बीजक Þयौरे दर क रा धेय म ãूय रकम पिूत[ का èथान (राÏय/संघ राÏय¢ेğ का नाम) सं .

ता रȣ ख मãू य एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय / संघ राÏय¢ेğ कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4क. अÛय से िभÛन पिूत[यां) जो ǐवलोम Ĥभार आकृƴ करती है,(िजसके अतंग[त ई-कामस[ Ĥचालक के माÚयम से कȧ गई टȣसीएस आकृƴ करन ेवालȣ पिूत[यां सिàमिलत है)] 4ख. ǐवलोम Ĥभार आधार पर कर आकृƵ करन ेवालȣ पिूत[यां 16 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

5. जहां बीजक मãूय एक लाख ǽपए से अिधक है, अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कराधेय जावक अतंरराÏयीय पिूत[यां पिूत[ का èथान (राÏय/संघ राÏय¢ेğ) बीजक के Þयौरे दर कराधेय मãूय रकम सं. तारȣख मãूय एकȧकृत कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7 8

5. जावक पिूत[यां (िजसके अतंग[त ई-कामस[ Ĥचालक के माÚयम से कȧ गई पिूत[यां दर वार सिàमिलत है)

6. ऐसी पिूत[यां िजनको शूÛय दर Ĥदान कȧ गई है और समझ ेगए िनया[त Ĥा िƯ क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न बीजक Þयौरे मालभाड़ा ǐबल/ िनया[त का ǐबल एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय / संघ राÏय¢ेğ कर उप क र सं .

ता रȣ ख मãू य सं .

ता रȣ ख दर क रा धेय म ãूय रक म दर क रा धेय म ãूय रक म दर क रा धेय म ãूय रक म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6क. िनया[त 6ख. एसईजडे इकाई या एसईजडे ǐवकासकता[ को कȧ गई आपिूत[ 6ग. समझ ेगए िनया[त

7. कराधेय पिूत[यां (सारणी 5 मɅ शािमल पिूत[यɉ से िभÛन अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कराधेय आपिूत[ नामे नोÒस और Ĥ×यय नोÒस को छोड कर) कर दर कुल कराधेय मãूय रकम एकȧकृत केÛġȣय राÏय कर/संघ राÏय¢ेğ कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7क. अतंरराÏयीय पिूत[यां समǐेकत दरवार जावक पिूत[यां (िजसके अतंग[त ई-कामस[ Ĥचालक के माÚयम से कȧ गई टȣसीएस आकृƴ करन ेवालȣ पिूत[यां सिàमिलत है)] 7ख. ऐसी अतंरराÏयीय पिूत[यां जहां बीजक मãूय एक लाख ǽपए तक है,[दर वार]-समǐेकत दर वार जावक पिूत[यां [िजसके अतंग[त ई-कामस[ Ĥचालक के माÚयम से कȧ गई टȣसीएस आकृƴ करन ेवालȣ पिूत[यां सिàमिलत है] पिूत[ का èथान (राÏय का नाम) 17 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

8. िजÛहɅ शूÛय दर Ĥदान कȧ गई है, िजÛहɅ छूट Ĥदान कȧ गई है और गरै-जीएसटȣ जावक पिूत[यां ǐववरण शूÛय दर Ĥदान कȧ गई पिूत[यां छूट ĤाƯ (शूÛय दर Ĥदान कȧ गई/गरै जीएसटȣ पिूत[यɉ से िभÛन) गरै-जीएसटȣ पिूत[यां 1 2 3 4 8क. रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को अतंरराÏयीय पिूत[यां 8ख. रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को अतंः राÏयीय पिूत[यां 8ग. अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को अतंरराÏयीय पिूत[यां 8घ. अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को अतंः राÏयीय पिूत[यां

9. सारणी 4, सारणी 5 और सारणी 6 मɅ वत[मान कर अविधयɉ के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ Ĥèतुत कȧ गई कराधेय जावक पिूत[ के संशोधन [िजसके अतंग[त वत[मान अविध के दौरान जारȣ ǐकए गए नामे और Ĥ×यय नोट तथा उनके संशोधनɉ सǐहत] मलू दèतावेज के Þयौरे दèतावेज के पनुरȣि¢त Þयौरे या मलू नामे या Ĥ×यय ǐटÜपणɉ के Þयौरे दर क रा धेय म ãूय रकम जी एस टȣआईएन दè ता वेज सं .

दè ता वेज क ȧ ता रȣ ख ज ी एस टȣ आ ई एन दèतावेज िशǐपगं ǐबल मãू य एक ȧकृ त क र के Ûġ ȣय क र रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र उप क र सं .

ता रȣ ख सं .

ता रȣ ख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9क. Ĥèतुत ǐकए गए बीजक/िशǐपगं ǐबल के Þयौरɉ का संशोधन 9ख. नाम नोट/Ĥ×यय नोट [मलू] 9ग. नाम/ेĤ×यय नोट [संशोिधत] 18 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

10. सारणी 7 मɅ वत[मान कर अविधयɉ के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ Ĥèतुत अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कराधेय जावक पिूत[यɉ का संशोधन कर दर कुल कराधेय मãूय रकम एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय/संघ राÏय¢ेğ कर उपकर 1 2 3 4 5 6 कर अविध, िजसके िलए Þयौरɉ को पनुरȣि¢त ǐकया जा रहा है वत[मान कर अविध को यहां पर èवतः भरा जाना चाǐहए) 10क. अतंः राÏयीय पिूत[यां [िजसके अतंग[त ई-कामस[ Ĥचालक के माÚयम से टȣसीएस आकृƴ करने वालȣ पिूत[यां सिàमिलत है ] [दर वार] 10ख. अतंरराÏयीय पिूत[यां [िजसके अतंग[त ई-कामस[ Ĥचालक के माÚयम से टȣसीएस आकृƴ करने वालȣ पिूत[यां सिàमिलत है ] [दर वार] पिूत[ का èथान (राÏय का नाम)

11. वत[मान कर अविध मɅ ĤाƯ अिĒम/समायोिजत अिĒम का समǐेकत ǐववरण/Ĥèतुत सूचना के संशोधन [(Ĥितदाय वाउचर, यǐद कोई हɉ, को छोड़कर)] दर ĤाƯ / समायोिजत समĒ अिĒम पिूत[ का èथान (राÏय /संघ राÏय¢ेğ का नाम) रकम एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय/संघ राÏय¢ेğ कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7 I वत[मान कर अविध के िलए सूचना 11क. कर अविध के िलए ĤाƯ अिĒम रकम, िजसके िलए बीजक जारȣ नहȣं ǐकया गया है(जावक कर दािय×व मɅ जोड़ी जान ेवालȣ कर रकम) 11क (1). अतंः राÏयीय पिूत[यां (दर वार) 11क (2). अतंरराÏयीय पिूत[यां (दर वार) 11ख. पवू[वतȸ कर अविधयɉ मɅ ĤाƯ और इस कर अविध के दौरान सारणी सं. 4, 5, 6 और 7 मɅ दिश[त कȧ जा रहȣ पिूत[यɉ के िलए समायोिजत अिĒम रकम 11ख (1). अतंः राÏयीय पिूत[यां (दर वार) 11ख (2). अतंरराÏयीय पिूत[यां (दर वार) 19 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 II वत[मान कर अविध के िलए जीएसटȣआर-1 मɅ सारणी सं. 11[1] मɅ Ĥèतुत सूचना ǐववरण का संशोधन [पनुरȣि¢त सूचना Ĥèतुत करɅ ] मास Đम सं..... मɅ Ĥèतुत सूचना के संबंध मɅ संशोधन (चयन करɅ) 11क(1) 11क(2) 11ख(1) 11ख(2)

12. जावक पिूत[यɉ का एचएसएन वार सारांश Đ म सं .

एच एस एन ǐव वर ण य ू È य ू स ी कु ल म ाğ ा क र दर कु ल क रा धेय मãू य रकम एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय/संघ राÏय¢ेğ कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13. कर अविध के दौरान जारȣ दèतावेज Đम सं.

दèतावेज कȧ Ĥकृित Đम सम. कुल संÉया रƧ ǐकए गए कुल जारȣ से तक 1 2 3 4 5 6 7 1 जावक पिूत[ के िलए बीजक 2 अरिजèĚȣकृत åयǐƠ से आवक पिूत[ के िलए बीजक 3 पनुरȣि¢त बीजक 4 नामे वोट 5 Ĥ×यय नोट 6 ĤाƯ वाउचर 7 संदाय वाउचर 8 Ĥितदाय वाउचर 9 जोब वक[ के िलए ǐडलȣवरȣ चालान 10 अनमुोदन पर पिूत[ के िलए ǐडलȣवरȣ चालान 11 तरल गसै कȧ दशा मɅ ǐडलȣवरȣ चालान 12 पिूत[ के माÚयम से िभÛन मामलɉ मɅ ǐडलȣवरȣ चालान (Đम सं. 9 से Đम सं. 11 को छोड़कर) 20 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

14. ई-कॉमस[ ऑपरेटरɉ के माÚयम से ǐकए गए Ĥदाय का ǐववरण, िजस पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर अिधिनयम कȧ धारा 52 के अधीन कर एकिğत करन ेके िलए उƣरदायी हɇ या धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करन ेके िलए उƣरदायी हɇ [Ĥदायकता[ को ǐरपोट[ करना है] Ĥदाय कȧ Ĥकृित ई-कॉमस[ ऑपरेटर का जीएसटȣ आईएन Ĥदाय का शुƨ मãूय कर कȧ रकम एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय/ संघ राÏय ¢ğे कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7 (क) Ĥदाय, िजन पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 52 के अधीन कर एकिğत करन े के िलए उƣरदायी हɇ (ख) Ĥदाय, िजन पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करन ेके िलए उƣरदायी हɇ 14क. ई-कॉमस[ ऑपरेटरɉ के माÚयम से ǐकए गए Ĥदाय के ǐववरण मɅ संशोधन, िजस पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर अिधिनयम कȧ धारा 52 के अधीन कर एकिğत करने के िलए उƣरदायी हɇ या धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करन ेके िलए उƣरदायी हɇ [Ĥदायकता[ को ǐरपोट[ करना है] Ĥदाय कȧ Ĥकृित मलू ǐववरण संशोिधत ǐववरण Ĥद ाय क ा श ुƨ म ãूय कर कȧ रकम मास/ ितमाहȣ ई-कॉमस[ ऑपरेटर का जीएसटȣआईएन ई-कॉमस[ ऑपरेटर का जीएसटȣआईएन एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय/संघ राÏय¢ğे कर उपकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (क) Ĥदाय, िजन पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 52 के अधीन कर एकिğत करने के िलए उƣरदायी हɇ (ख) Ĥदाय, िजन पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करने के िलए उƣरदायी हɇ 21 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

15. ई-कॉमस[ ऑपरेटरɉ के माÚयम से ǐकए गए Ĥदाय का ǐववरण, िजस पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करने के िलए उƣरदायी है [ई-कॉमस[ ऑपरेटर को ǐरपोट[ करना है] Ĥद ाय क ता [ क ा Ĥक ार Ĥा िƯ क ता [ क ा Ĥक ार Ĥद ाय -क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न Ĥा िƯ क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न दè ता वेज सं 0 दè ता वेज क ȧ ता रȣ ख दर क ȧ ग ई Ĥद ाय ɉ क ा मãू य कर कȧ रकम Ĥद ाय क ा èथ ान एक ȧकृ त क र के Ûġ ȣय क र रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र उप क र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिजèĚȣकृत रिजèĚȣकृत अरिजèĚȣकृत अरिजèĚȣकृत रिजèĚȣकृत अरिजèĚȣकृत 15क (I). ई-कॉमस[ ऑपरेटरɉ के माÚयम से ǐकए गए Ĥदाय के ǐववरण मɅ संशोधन, िजन पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करन े के िलए उƣरदायी है [रिजèĚȣकृत ĤाƯकता[ओ ंके िलए ई-कॉमस[ ऑपरेटर को ǐरपोट[ करना है] Ĥदाय-कता[ का Ĥकार मलू ǐववरण संशोिधत ǐववरण क ȧ ग ई Ĥद ाय ɉ क ा मãू य कर कȧ रकम Ĥद ाय क ा èथ ान Ĥद ाय क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न Ĥा िƯ क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न दè ता वेज सं 0 दè ता वेज क ȧ ता रȣ ख Ĥद ाय क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न Ĥा िƯ क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न दè ता वेज सं 0 दè ता वेज क ȧ ता रȣ ख दर एक ȧकृ त क र के Ûġ ȣय क र रा Ïय / सं घ रा Ïय ¢े ğ क र उप क र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रिजèĚȣकृत अरिजèĚȣकृत 22 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 15क (II). ई-कॉमस[ ऑपरेटरɉ के माÚयम से ǐकए गए Ĥदाय के ǐववरण मɅ संशोधन, िजन पर ई-कॉमस[ ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भगुतान करन ेके िलए उƣरदायी है [अरिजèĚȣकृत ĤाƯकता[ओ ंके िलए, ई-कॉमस[ ऑपरेटर को ǐरपोट[ करना है] Ĥदायकता[ का Ĥकार मलू ǐववरण संशोिधत ǐववरण दर क ȧ ग ई Ĥद ाय ɉ क ा मãू य कर कȧ रकम Ĥद ाय क ा èथ ान Ĥद ाय क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न क र अ वि ध Ĥद ाय क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न एक ȧकृ त क र के Ûġ ȣय क र रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र उप क र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिजèĚȣकृत अरिजèĚȣकृत जीएसटȣआर-1क भरने के िलए अनदुशे :

1. यह वत[मान कर अविध के ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ ǐरपोǐटɍग मɅ छूटे हुए वत[मान कर अविध के ǐकसी भी ǐववरण को जोड़न ेया वत[मान कर अविध के ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ पहल े से घोǐषत ǐकसी भी ǐववरण को संशोिधत करन ेके िलए Ĥदान कȧ गई एक अितǐरƠ सुǐवधा है (िजसमɅ ितमाहȣ करदाताओ ंके िलए, ितमाहȣ के पहल ेऔर दसूरे मास के िलए, आईएफएफ मɅ घोǐषत ǐकए गए ǐववरण, यǐद कोई हɉ, भी सिàमिलत हɇ) यह ĤǾप ǐवलàब शुãक के ǐबना एक वैकिãपक ĤǾप है ।

2. यह ĤǾप पोट[ल पर ĤǾप जीएसटȣआर-1 फाइल करन े कȧ िनयत तारȣख या ĤǾप जीएसटȣआर-1 फाइल करन ेकȧ वाèतǐवक तारȣख, जो भी पƱा×वतȸ हो, के पƱात् उसी कर अविध के संबंिधत ĤǾप जीएसटȣआर-3ख फाइल करन े तक उपलÞध रहेगा। इसी तरह, ितमाहȣ करदाताओ ं के िलए, ĤǾप जीएसटȣआर-1क ĤǾप जीएसटȣआर-1 (ितमाहȣ) फाइल करन ेके बाद ितमाहȣ Ǿप से या ĤǾप जीएसटȣआर-1 (ितमाहȣ) फाइल करने कȧ िनयत तारȣख, जो भी पƱा×वतȸ हो, के पƱात् उसी कर अविध के ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख फाइल करने तक खोला जाएगा।

3. ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ घोǐषत ǐववरण ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ घोǐषत ǐववरण के साथ ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ उपलÞध कराए जाएगं।े ितमाहȣ ǐरटन[ फाइल करन ेका ǐवकãप चुनन े वाले करदाताओ ं के मामल े मɅ इसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख (ितमाहȣ) मɅ ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ Ĥèतुत ǐववरण और एम1 मास और एम2 मास के आईएफएफ (यǐद फाइल ǐकया गया है) के साथ उपलÞध कराया जाएगा ।

4. ऐसे दèतावेज़ मɅ संशोधन, जो ĤािƯकता[ के जीएसटȣआईएन मɅ पǐरवत[न से संबंिधत है, उसे जीएसटȣआर-1क मɅ अनमुित नहȣं दȣ जाएगी। 23 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

5. पहल े से सृिजत ǐकए गए जीएसटȣआर-2ख के अितǐरƠ, जीएसटȣआर-2ख मɅ संबंिधत Ĥदायकता[ओ ंƮारा जीएसटȣआर-1क मɅ घोǐषत सभी Ĥदाय भी शािमल हɉगे। तथाǐप, ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ घोǐषत या संशोिधत Ĥदाय अगले खलुे ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ उपलÞध कराई जाएगँी। उदाहरण के िलए,--

(i) एक Ĥदायकता[ जनवरȣ 2023 के मास मɅ दो चालान आईएनवी1 और आईएनवी2 जारȣ करता है। ǐफर उसने 8 फरवरȣ 2023 को ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ चालान आईएनवी1 का ǐववरण Ĥèतुत ǐकया। तथाǐप, वह एक चालान आईएनवी2 को छोड़ दतेा है और 15 फरवरȣ 2023 को ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ इसका ǐववरण Ĥèतुत करता है। इस मामल ेमɅ, आईएनवी1 14 फरवरȣ 2023 को उपलÞध कराए गए जनवरȣ मास के िलए ĤाƯकता[ के ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ जाएगा। इसके अितǐरƠ, आईएनवी2 14 माच[ 2023 को उपलÞध कराए गए फरवरȣ मास के िलए ĤाƯकता[ के ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ उपलÞध कराया जाएगा।

(ii) एक Ĥदायकता[ जनवरȣ 2023 के मास मɅ दो चालान आईएनवी3 और आईएनवी4 जारȣ करता है। ǐफर उसन े 15 फरवरȣ 2023 को ĤǾप जीएसटȣआर -1 मɅ चालान आईएनवी3 का ǐववरण Ĥèतुत ǐकया। तथाǐप, उÛहɉन े 16 फरवरȣ 2023 को ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ आईएनवी 4 घोǐषत ǐकया। इस मामले मɅ, आईएनवी 3 और आईएनवी 4 दोनɉ को ĤाƯकता[ के फरवरȣ मास के ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ 14 माच[ 2023 को उपलÞध कराया जाएगा।

6. ǐविनǐद[ƴ सारिणयɉ के िलए अनदुशे :- सारणी सं. अनदेुश 4क, 4ख, 5, 6, 9ख (रिजèĚȣकृत ĤािƯकता[ओ ं के िलए) करदाता वत[मान कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ पहले से घोǐषत ǐकए गए बीजकɉ/दèतावेजɉ के ǐववरणɉ के अलावा अितǐरƠ ǐववरण घोǐषत कर सकते हɇ। 7 करदाता वत[मान कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ पहले से घोǐषत ǐकए गए बीजकɉ/दèतावेजɉ के ǐववरणɉ के अलावा अितǐरƠ ǐववरण घोǐषत कर सकते हɇ। यǐद दरɉ के ǐकसी भी संयोजन के साथ पीओएस को पहले हȣ ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ घोǐषत ǐकया जा चकुा ह,ै तो सारणी 7 के माÚयम से एक नई दर नहȣं जोड़ी जा सकती है और करदाता को इसके िलए सारणी 10 मɅ संशोधन सुǐवधा का उपयोग करना होगा।

8. करदाता शÛूय दर, छूट -ĤाƯ और गरै -जीएसटȣ Ĥदायɉ के, वत[मान कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ पहले से घोǐषत ǐकए गए ǐववरणɉ के, अितǐरƠ ǐववरण घोǐषत कर सकते हɇ। 24 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 9क और 9ग ितमाहȣ के पहले और दसूरे मास के िलए, आईएफएफ मɅ सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख, 6ग और 9ख मɅ, यǐद कोई हो, और वत[मान कर अविध के ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ ǐरपोट[ ǐकए गए मãूयɉ मɅ संशोधन । 12 ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ ǐरपोट[ ǐकए गए अितǐरƠ/संशोधन ǐववरण के अनसुार एचएसएन ǐववरण यहाँ घोǐषत ǐकए जाएगँ।े ǐकसी भी िनàनगामी संशोधन कȧ दशा मɅ, अतंर भाग के िलए माइनस िचƹ के साथ Ĥǐवǐƴ कȧ जा सकती है। 11क(1) और 11क(2), 11ख(1) और 11ख(2) करदाता ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ वत[मान कर अविध के िलए पहले से घोǐषत ĤाƯ या समायोिजत अिĒम रकम के ǐववरण के अितǐरƠ ǐववरण घोǐषत कर सकते हɇ। यǐद दर के ǐकसी भी संयोजन के साथ कोई पीओएस पहले से हȣ ĤǾप जीएसटȣआर - 1 मɅ घोǐषत ǐकया गया ह,ै तो इन सारिणयɉ के माÚयम से एक नई दर नहȣं जोड़ी जा सकती है और करदाता को, यथािèथित, संशोधन सारणी 11 (II) का उपयोग करना होगा । 14 करदाता वत[मान कर अविध के िलए ई-कॉमस[ ऑपरेटर के माÚयम से ǐकए गए Ĥदाय का अितǐरƠ ǐववरण घोǐषत कर सकते हɇ । 15 इको करदाता वत[मान कर अविध के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ अरिजèĚȣकृत ĤािƯकता[ओ ं के िलए Ĥदायɉ (दर -वार ) के पहले से हȣ घोǐषत ǐववरण के िसवाय, अितǐरƠ ǐववरण घोǐषत कर सकते हɇ । 10, 11(II), 14क, 15क(I), 15क(II)3 करदाता वत[मान अविध के ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ पहले से घोǐषत ǐववरण मɅ संशोधन कर सकते हɇ ।”।

30. उƠ िनयमावलȣ के ĤǾप जीएसटȣआर-2क मɅ,–-

(i) “(जीएसटȣआर1, जीएसटȣआर5, जीएसटȣआर-6, जीएसटȣआर-7, जीएसटȣआर-8, माल का आयात और एसईजडे एकाइयɉ/डेवलपरɉ Ʈारा िनिम[त माल के आयात से)”, कोƵकɉ, अ¢रɉ, अकंɉ और शÞदɉ के èथान पर, “(जीएसटȣआर1, जीएसटȣआर 1क, जीएसटȣआर5, जीएसटȣआर-6, जीएसटȣआर-7, जीएसटȣआर-8, एसईजडे इकाइयɉ/डेवलपरɉ से ĤाƯ माल का आयात और माल कȧ आवक Ĥदाय)” कोƵक, अ¢र, अकं और शÞद रख ेजाएगं े;

25 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

(ii) भाग क मɅ, – (क) “जीएसटȣआर-1/5 कȧ अविध” अ¢रɉ, अकंɉ और शÞद के èथान पर, जहा ंवे आते हɇ “जीएसटȣआर-1/1क/5 कȧ अविध” अ¢र, अकं और शÞद रख ेजाएगं;े (ख) “जीएसटȣआर-1/5 भरने कȧ तारȣख” अ¢रɉ, अकंɉ और शÞदɉ के èथान पर, जहा ं वे आते हɇ “जीएसटȣआर-1/1क/5 भरन ेकȧ तारȣख” अ¢र, अकं और शÞद रखे जाएगं;े

(iii) शीष[क अनदुशेɉ के अधीन, – (क) परैा 2 मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1, 5, 6, 7 और 8” शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1, 1क, 5, 6, 7 और 8” शÞद, अ¢र और अकं रखे जाएगं े;

(ख) परैा 4 कȧ सारणी मɅ, – (क) Đम संÉयांक 3 के सामन,े दसूरे èतंभ मɅ,-- (I) Đम संÉयांक (i) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1 और 5” शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1, 1क और 5” शÞद, अ¢र और अकं रखे जाएगं े;

(II) Đम संÉयाकं (iii) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1/5” शÞद, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1/1क और 5” शÞद, अ¢र और अकं रख ेजाएगं े;

(III) Đम संÉयाकं (iv) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1” शÞद, अ¢रɉ और अकं के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1/1क” शÞद, अ¢र और अकं रखे जाएगं े;

(ख) Đम संÉयाकं 4 के सामने, दसूरे èतंभ मɅ, Đम संÉयांक (i) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1 और 5” शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1, 1क और 5” शÞद, अ¢र और अकं रख ेजाएगं े;

(ग) Đम संÉयांक 5 के सामन,े दसूरे èतंभ मɅ,– (I) Đम संÉयांक (i) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1 और 5” शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1, 1क और 5” शÞद, अ¢र और अकं रखे जाएगं;े (II) Đम संÉयांक (v) मɅ,-–

(1) “ĤǾप जीएसटȣआर-1/5”, शÞद, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1/1क और 5” शÞद, अ¢र और अकं रखे जाएगं े;

(2) “ĤǾप जीएसटȣआर-1 Ĥèतुत ǐकए जान”े शÞदɉ, अ¢रɉ और अकं के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1/1क Ĥèतुत ǐकए जान”े शÞद, अ¢र और अकं रख ेजाएगं े;

26 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 (घ) Đम संÉयाकं 6 के सामने, दसूरे èतंभ मɅ, Đम संÉयांक (i) मɅ, “ĤǾप जीएसटȣआर-1 और 5” शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर, “ĤǾप जीएसटȣआर-1, 1क और 5” शÞद, अ¢र और अकं रख ेजाएगं े।

31. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣआर-2ख के èथान पर, िनàनिलिखत ĤǾप रखा जाएगा, अथा[त्:-- “ĤǾप जीएसटȣआर-2ख [िनयम 60(7) दखेɅ] èवतः ĤाǾǐपत ǐकया गया आईटȣसी ǐववरण (ई-कॉमस[ पिूत[, जीएसटȣआर-1 क, जीएसटȣआर -5, जीएसटȣआर-6 और आईसीईजीएटȣई से ĤाƯ आयात डेटा सǐहत ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ से) ǐवƣीय वष[ माह

1. जीएसटȣआईएन 2(क).पजंीकृत åयǐƠ का ǐविधक नाम 2(ख).åयापार नाम, यǐद कोई हो 2(ग). उ×पादन कȧ तारȣख

3. आईटȣसी उपलÞध सारांश (सभी सारिणयɉ के िलए रकम ₹ मɅ) Đ .सं .

श ीष [क ज ीए स टȣ आ र- 3ख स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) स ल ाह क ार ĤǾप जीएसटȣआर-3ख के अधीन ĤाƯ ǐकया जा सकने वाला Ĥ×यय भाग क उपलÞध आईटȣसी - जीएसटȣआर-3ख मɅ सुसंगत शीष[कɉ मɅ Ĥ×यय का दावा ǐकया जा सकता है 1 ǐरवस[ चाज[ के अितǐरƠ पजंीकृत åयǐƠयɉ से ĤाƯ सभी अÛय 4(क) (5) ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख कȧ सारणी 27 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 Đ .सं .

श ीष [क ज ीए स टȣ आ र- 3ख स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) स ल ाह क ार आईटȣसी पिूत[याँ 4(क)(5) के अतंग[त शुƨ इनपटु कर Ĥ×यय का लाभ उठाया जा सकता है । ǐव वर ण ख2ख - बीजक ख2ख–ǐवकलन ǐटÜपण ईसीओ- दèतावेज ख2ख-बीजक संशोधन) ख2ख-ǐवकलन ǐटÜपण (संशोधन) ईसीओ- दèतावेज (संशोधन) 2 आईएसडी से आवक पिूत[ 4(क)(4) ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख कȧ सारणी 4(क)(4) के अधीन शुƨ इनपटु टैÈस Ĥ×यय का लाभ उठाया जा सकता है। ǐववरण आईएसडी – बीजक आईएसडी-बीजक (संशोधन) 3 आवक आपिूत[ पर ǐरवस[ चाज[ लाग ूहोगा

3.1(घ) 4(क)(3) कर भगुतान के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 3.1(घ) मɅ इन पिूत[यɉ को घोǐषत ǐकया जाएगा। कर 28 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 Đ .सं .

श ीष [क ज ीए स टȣ आ र- 3ख स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) स ल ाह क ार भगुतान पर ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4क(3) के अधीन शुƨ इनपटु टैÈस Ĥ×यय का लाभ उठाया जा सकता है। ǐववरण ख2ख – बीजक ख2ख - ǐवकलन नोÒस ख2ख-बीजक (संशोधन) ख2ख - ǐवकलन नोÒस (संशोधन) 4 माल का आयात 4(क)(1) ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख कȧ सारणी 4(क)(1) के अधीन शुƨ इनपटु टैÈस Ĥ×यय का लाभ उठाया जा सकता है। ǐववरण आईएमपीजी - ǐवदशेɉ से माल का आयात आईएमपीजी (संशोधन) आईएमजीएसईजडे - एसईजडे से माल का आयात आईएमजीएसईजडे (संशोधन) भाग ख उपलÞध आईटȣसी – Ĥ×यय नोÒस को जीएसटȣआर-3ख मɅ सुसंगत उपलÞध शीष[कɉ के ǐवǽƨ Ĥ×यय नोÒस समायोिजत ǐकया जाना चाǐहए 1 अÛय 4(क) Ĥ×यय नोÒस सुसंगत आईटȣसी 29 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 Đ .सं .

श ीष [क ज ीए स टȣ आ र- 3ख स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) स ल ाह क ार उपलÞध सारिणयɉ [सारणी 4क(3,4,5)] के ǐवǽƨ समायोिजत हɉगे Ĥ×यय नोÒस (ǐरवस[ चाज[) के ǐवǽƨ दािय×व सारणी 3.1 (घ) मɅ समायोिजत होगी। ǐववरण ख2ख - Ĥ×यय नोÒस 4(क)(5) ख2ख - Ĥ×यय नोÒस (संशोधन) 4(क)(5) ख2ख - Ĥ×यय नोÒस (ǐरवस[ चाज[)

3.1(घ) 4(क)(3) ख2ख - Ĥ×यय नोÒस (ǐरवस[ चाज[) (संशोधन)

3.1(घ) 4(क)(3) आईएसडी - Ĥ×यय नोÒस 4(क)(4) आईएसडी - Ĥ×यय नोÒस (संशोधन) 4(क)(4) 30 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

4. आईटȣसी सारांश उपलÞध नहȣं (सभी अनभुागɉ मɅ रकम ₹ मɅ) Đ .सं .

श ीष [क ज ीए स टȣ आ र- 3ख - स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) स ल ाह क ार Ĥ×यय िजसका लाभ ĤǾप जीएसटȣआर-3ख के अधीन नहȣ ंउठाया जा सकता भाग क आईटȣसी उपलÞध नहȣं है 1 ǐरवस[ चाज[ के अितǐरƠ पजंीकृत åयǐƠयɉ से ĤाƯ सभी अÛय आईटȣसी पिूत[याँ 4(घ)(2) ऐसा Ĥ×यय नहȣं िलया जाएगा और उसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(घ)(2) मɅ ǐरपोट[ करना होगा। ǐव वर ण ख2ख –बीजक ख2ख - ǐवकिलत नोÒस ईसीओ – दèतावेज़ ख2ख - बीजक (संशोधन) ख2ख - ǐवकिलत नोÒस (संशोधन) ईसीओ - दèतावेज़ (संशोधन) 2 आईएसडी से आवक पिूत[ 4(घ)(2) ऐसा Ĥ×यय नहȣं िलया जाएगा और इसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(घ)(2) मɅ ǐरपोट[ करना होगा। ǐववर ण आईएसडी – बीजक आईएसडी - बीजक (संशोधन) 3 आवक पिूत[ पर ǐरवस[ 3.1(घ) इन पिूत[यɉ को कर 31 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 Đ .सं .

श ीष [क ज ीए स टȣ आ र- 3ख - स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) स ल ाह क ार चाज[ दायी होगा 4(घ)(2) भगुतान के िलए ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख कȧ सारणी

3.1(घ) मɅ घोǐषत ǐकया जाएगा। ǐव वर ण ख2ख – बीजक ख2ख - ǐवकलन नोÒस ख2ख - बीजक (संशोधन) ख2ख - ǐवकलन नोÒस (संशोधन) भाग ख आईटȣसी उपलÞध नहȣं है – Ĥ×यय नोट को जीएसटȣआर-3ख मɅ सुसंगत आईटȣसी उपलÞध शीष[कɉ के ǐवǽƨ समायोिजत ǐकया जाना चाǐहए 1 अÛय 4(क) Ĥ×यय नोÒस को सुसंगत आईटȣसी उपलÞध सारिणयɉ [सारणी 4क(3,4,5)] के ǐवǽƨ समायोिजत ǐकया जाना चाǐहए। ǐव वर ण ख2ख - Ĥ×यय नोÒस 4(क)(5) ख2ख - Ĥ×यय नोÒस (संशोधन) 4(क)(5) ख2ख - Ĥ×यय नोÒस (ǐरवस[ चाज[) 4(क)(3) ख2ख - Ĥ×यय नोÒस (ǐरवस[ चाज[) (संशोधन) 4(क)(3) आईएसडी - Ĥ×यय नोÒस 4(क)(4) आईएसडी - Ĥ×यय नोÒस (संशोधन) 4(क)(4) 32 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

5. आईटȣसी उ×Đमण सारांश (िनयम 37क) (सभी अनभुागɉ मɅ रकम ₹ मɅ) Đ.सं. शीष[क ज ीए स टȣ आ र- 3ख स ार ण ी एक ȧकृ त क र (₹ ) कɅ ġȣ य क र (₹ ) रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र (₹ ) उप क र (₹ ) सलाहकार वह Ĥ×यय िजसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख के अधीन वापस ǐकया जा सकता है भाग क अÛय ǐरवस[ आईटȣसी - 1 िनयम 37क के कारण आईटȣसी उ×Đमण आईटȣसी 4(ख)(2) इस तरह के Ĥ×यय को उलट ǐदया जाएगा और उसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(ख)(2) मɅ ǐरपोट[ करना होगा। ǐववरण ख2ख – बीजक ख2ख- ǐवकलन नोÒस ख2ख - बीजक (संशोधन) ख2ख - ǐवकलन नोÒस (संशोधन) िनदȶश:

उपयोग ǐकए गए पद: - क. आईटȣसी - इनपटु टैÈस Ĥ×यय ख. ख2ख – कारबार से कारबार ग. आईएसडी – इनपटु सेवा ǐवतरक घ. आईएमपीजी – माल का आयात ड. आईएमपीजीएसईजडे – एसईजडे से माल का आयात च. ईसीओ – ई-कॉमस[ ऑपरेटर मह×वपणू[ सलाह:

क) ĤǾप जीएसटȣआर-2ख एक ऐसा ǐववरण है जो आपके आपिूत[कता[ओ ंया ईसीओ Ʈारा उनके संबंिधत ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ, 1क, 5 और 6 मɅ दȣ गई जानकारȣ के आधार पर तैयार ǐकया गया है। यह एक िèथर ǐववरण है और इसे महȣन ेमɅ एक 33 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 बार उपलÞध कराया जाएगा। आपिूत[कता[ Ʈारा ǐकसी भी ĤǾप जीएसटȣआर- 1/आईएफएफ, 5 और 6 मɅ फाइल ǐकए गए दèतावेज़ ĤाƯकता[ के अगले खलुे ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ ǐदखाई दɅग,े भल ेहȣ आपिूत[कता[ Ʈरा इसे फाइल करन ेकȧ तारȣख कुछ भी Èयɉ न हो। करदाताओ ंको सलाह दȣ जाती है ǐक वे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ Ĥ×यय ĤाƯ करने के िलक ĤǾप जीएसटȣआर-2ख दखेɅ। तथाǐप, अितǐरƠ ǐववरण के मामल ेमɅ, वे अिधक जानकारȣ के िलए अपन ेसंबंिधत ĤǾप जीएसटȣआर-2क (िजसे लगभग वाèतǐवक समय के आधार पर अपडेट ǐकया जाता है) का संदभ[ ले सकते हɇ। ख) इसके अितǐरƠ, ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ घोǐषत या संशोिधत आपिूत[ अगले खलुे ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ उपलÞध कराई जाएगी। ग) िनàनिलिखत पǐरǺæयɉ मɅ इनपटु कर Ĥ×यय अनपुलÞध बताया जायगेा: - माल या सेवाओ ंया दोनɉ कȧ आपिूत[ के िलक बीजक या ǐवकलन नोट, जहा ंĤाƯकता[ सीजीएसटȣ अिधिनयम, 2017 कȧ धारा 16 कȧ उप-धारा (4) के उपबंधɉ के अनसुार इनपटु कर Ĥ×यय का हकदार नहȣं है। बीजक या ǐवकलन नोट जहा ंआपिूत[कता[ (जीएसटȣआईएन) और आपिूत[ का èथान एक हȣ राÏय मɅ हɇ जबǐक ĤाƯकता[ दसूरे राÏय मɅ है। तथाǐप, ऐसे अÛय पǐरǺæय भी हो सकते हɇ, िजनके िलए करदाताओ ंको इनपटु कर Ĥ×यय उपलÞध नहȣं हो सकता है और िसèटम Ʈारा इसे उ×पÛन नहȣं ǐकया गया है। करदाताओ ंको अपन ेĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ ऐसे Ĥ×यय का èव-मãूयांकन और उलट दनेा चाǐहए। यह Úयान दने ेयोÊय है ǐक ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ आपके संबंिधत आपिूत[कता[ या ईसीओ Ʈारा फाइल ǐकए जा रहे सभी जीएसटȣआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 एस शािमल हɉग।े सामाÛय तौर पर, यह तारȣख ǐपछले महȣन े(एम-1) के िलए जीएसटȣआर- 1 (मािसक/ğमैािसक)/आईएफएफ फाइल करन ेकȧ तारȣख से चाल ूमहȣन े(एम) के िलए जीएसटȣआर-1 (मािसक/ğमैािसक)/आईएफएफ फाइल करने कȧ तारȣख के बीच होगी। उदाहरण के िलए, फरवरȣ महȣन ेके िलए जीएसटȣआर-2ख मɅ आपिूत[कता[ओ ंƮारा अपन े जीएसटȣआर-1 /आईएफएफ, 5 और 6 मɅ 12 फरवरȣ को 00:00 बज े से 11 माच[ को 23:59 बज ेतक फाइल ǐकए गए सभी दèतावेज शािमल हɉग।े यह Úयान दने ेयोÊय है ǐक माल के आयात के िलए, डेटा को वाèतǐवक समय के आधार पर अपडेट ǐकया जा रहा है, इसिलए, महȣन ेमɅ ǐकए गए आयात (िजस महȣन ेके िलए जीएसटȣआर-2ख तैयार ǐकया जा रहा है) उपलÞध कराए जाएगं।े िजन तारȣखɉ के िलए सुसंगत डेटा िनकाला गया है, वे ऑनलाइन पोट[ल पर “एडवाइजरȣ दखेɅ” टैब के अतंग[त उपलÞध हɇ। इसमɅ ǐवशेष आिथ[क ¢ेğ इकाइयɉ/डेवलपस[ से आयात के आकंड़ɉ सǐहत आईसीईजीएटȣई Ĥणालȣ से माल के आयात कȧ जानकारȣ भी शािमल है।

5. यह Úयान ǐदया जा सकता है ǐक सेवाओ ं के आयात पर Ĥ×यागम Ĥभार Ĥ×यय इस ǐववरण का ǐहèसा नहȣं है और इसे करदाताओ ं Ʈारा ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(क)(2) मɅ दज[ ǐकया जाना जारȣ रहेगा। 34 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

6. सारणी 3 मɅ जीएसटȣआर-2 ख तैयार करन ेकȧ तारȣख तक उपलÞध आईटȣसी का सारांश ǐदया गया है। इसे िनàनिलिखत दो भागɉ मɅ ǐवभािजत ǐकया गया है:

अ. भाग क मɅ ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सुसंगत सारिणयɉ मɅ ĤाƯ ǐकए जा सकन ेवाले Ĥ×यय का सारांश ǐदया गया है। आ. भाग ख मɅ Ĥ×यय का सारांश सिàमिलत है, िजसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सुसंगत सारणी से समायोिजत ǐकया जाएगा।

7. सारणी 4 मɅ जीएसटȣआर-2ख तैयार करन े कȧ तारȣख तक उपलÞध न होन े वाल े आईटȣसी का सारांश ǐदया गया है। इस सारणी मɅ उपलÞध Ĥ×यय का लाभ ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ Ĥ×यय के Ǿप मɅ नहȣं िलया जाएगा, ǐकंतु ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(घ)(2) मɅ अपाğ आईटȣसी के Ǿप मɅ ǐरपोट[ ǐकया जाएगा। तथाǐप, Ĥ×यागम के आधार पर कर का संदाय करने कȧ दयेता और Ĥ×यय नोÒस कȧ ĤािƯ पर समायोिजत Ĥ×यय कȧ दयेता ऐसी आपिूत[ के िलए जारȣ रहती है।

8. सारणी 5 मɅ िनयम 37क के अधीन 30 नवंबर को या उससे पहल ेवापस ǐकए जाने वाले आईटȣसी का सारांश दशा[या गया है, िजस ǐवƣीय वष[ मɅ ऐसे बीजक या नाम े नोट के संबंध मɅ आईटȣसी का लाभ उठाया गया है और आपिूत[कता[ Ʈारा त×èथानी ĤǾप जीएसटȣआर-3ख Ĥèतुत नहȣं ǐकया गया है। इस सारणी मɅ èवचािलत Ǿप से भरȣ गई Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ Ĥ×यागम ǐकया जाएगा, ǐकंतु इसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(ख)(2) मɅ Ĥ×यागम ǐकए गए आईटȣसी के Ǿप मɅ ǐरपोट[ ǐकया जाना चाǐहए। सारणी 5 को अगले ǐवƣीय वष[ के िसतंबर (अÈटूबर मɅ उपलÞध कराया जाएगा) के ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ हȣ उपलÞध कराया जाएगा ।

9. करदाताओ ंको यह सुिनिƱत करन ेकȧ सलाह दȣ जाती है ǐक ĤǾप जीएसटȣआर-2ख मɅ उ×पÛन डेटा उनके अपन े ǐरकॉड[ और खाता बहȣ से मले खाता हो। करदाताओ ंको यह सुिनिƱत करना चाǐहए ǐक,- क. ǐकसी भी पǐरिèथित मɅ ǐकसी भी दèतावेज़ के िलए दो बार Ĥ×यय नहȣं िलया जाएगा। ख. जहां भी आवæयक होगा, Ĥ×यय Ĥ×यागम कर ǐदया जाएगा। ग. Ĥ×यागम Ĥभार आधार पर कर का संदाय नकद मɅ ǐकया जाएगा।

10. बीजक, Ĥ×यय नोट, नाम े नोट, आईएसडी बीजक, आईएसडी Ĥ×यय और नामे नोट, Ĥǐवǐƴयɉ का ǐबल आǐद का ǐववरण भी ऑनलाइन और डाउनलोड सुǐवधा के माÚयम से उपलÞध कराया जाएगा।

11. ऐसे पǐरǺæय हो सकते हɇ जहा ंसरकार Ʈारा लाग ूकर दर का Ĥितशत अिधसूिचत ǐकया जा सकता है। बीजक/दèतावेजɉ के िलए एक अलग èतंभ Ĥदान ǐकया जाएगा जहा ंऐसी दर लाग ूहोती है। 35 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

12. सारणी वार अनदुशे:

सारणी संÉया एवं शीष[क अनदुशे आईटȣसी उपलÞध सारांश सारणी 3 भाग क खंड I Ĥ×यागम Ĥभार के अलावा रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ से ĤाƯ सभी अÛय आईटȣसी आपिूत[याँ इस अनभुाग मɅ उन आपिूत[यɉ (उनके अलावा िजन पर Ĥ×यागम Ĥभार आधार पर कर का संदाय ǐकया जाना है) का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ आपके आपिूत[कता[ओ ं या ईसीओ Ʈारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ, जीएसटȣआर-1क और जीएसटȣआर-5 मɅ घोǐषत और दािखल ǐकया गया है। यह सारणी केवल उन आपिूत[यɉ को Ĥदिश[त करती है िजन पर इनपटु कर Ĥ×यय उपलÞध है। ख 2ख-बीजक और ख 2ख-नाम े नोÒस मɅ संशोधन के कारण यǐद कोई नकारा×मक Ĥ×यय उ×पÛन होता है, तो उसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4क(5) मɅ समायोिजत ǐकया जाएगा। सारणी 3 भाग क खंड II आईएसडी से आवक आपिूत[ इस अनभुाग मɅ उन आपिूत[यɉ का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ इनपटु सेवा ǐवतरक Ʈारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-6 मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया है। यह सारणी केवल उन आपिूत[यɉ को Ĥदिश[त करती है िजन पर आईटȣसी उपलÞध है। आईएसडी संशोधन - बीजक मɅ आईएसडी संशोधन के कारण नकारा×मक Ĥ×यय, यǐद कोई हो, उ×पÛन हो सकता है। इस तरह के Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4क(4) मɅ समायोिजत ǐकया जाएगा। सारणी 3 भाग क खंड III आवक आपिूत[ पर Ĥ×यागम Ĥभार लाग ूहोगा इस अनभुाग मɅ उन आपिूत[यɉ का ǐववरण सिàमिलत है िजन पर Ĥ×यागम Ĥभार आधार पर कर का संदाय ǐकया जाना है, िजÛहɅ आपके आपिूत[कता[ओ ंƮारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर- 1/आईएफएफ और जीएसटȣआर-1क मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया है। इस सारणी मɅ केवल वे आपिूत[याँ दȣ गई हɇ िजन पर आईटȣसी उपलÞध है। कर संदाय के िलए इन आपिूत[यɉ को ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख कȧ सारणी 3.1(घ) मɅ घोǐषत ǐकया जाएगा। कर संदाय पर ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(क)( 3) के अधीन Ĥ×यय का लाभ उठाया जा सकता है। ख2ख - इनवॉयस (Ĥ×यागम Ĥभार) और ख2ख-नामे नोÒस 36 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 सारणी संÉया एवं शीष[क अनदुशे (Ĥ×यागम Ĥभार) मɅ संशोधन के कारण नकारा×मक Ĥ×यय, यǐद कोई हो, उ×पÛन हो सकता है। इस तरह के Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(क)(3) मɅ समायोिजत ǐकया जाएगा। सारणी 3 भाग क खंड IV माल का आयात यह अनभुाग ǐवदशेɉ से माल के आयात और एसईजडे इकाइयɉ/डेवलपस[ Ʈारा Ĥवेश पğ और उसके संशोधन पर आपके Ʈारा संदाय ǐकए गए आईजीएसटȣ का ǐववरण Ĥदान करता है। य े ǐववरण आइसगटे Ĥणालȣ से लगभग वाèतǐवक समय के आधार पर अपडेट ǐकए जाते हɇ। इस सारणी मɅ उस माह मɅ आपके Ʈारा ǐकए गए आयात (जीएसटȣआईएन) का डेटा सिàमिलत होगा िजसके िलए जीएसटȣआर-2ख तैयार ǐकया जा रहा है। आइसगटे संदभ[ तारȣख वह तारȣख है, िजससे ĤाƯकता[ इनपटु कर Ĥ×यय लेन ेके िलए पाğ होता है। सारणी मɅ यह भी बताया गया है ǐक Èया Ĥवेश पğ मɅ संशोधन ǐकया गया था। सारिणयɉ मɅ जानकारȣ आइसगटे से ĤाƯ आकंड़ɉ के आधार पर दȣ गई है। सारणी 3 भाग ख अनभुाग I अÛय इस अनभुाग मɅ ĤाƯ Ĥ×यय नोटɉ और उनके संशोधन का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ आपके आपिूत[कता[ओ ंƮारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ, जीएसटȣआर-1क और जीएसटȣआर-5 मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया है। य े Ĥ×यय नोट ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सुसंगत आईटȣसी उपलÞध सारणीओ ं [सारणी 4 क (3,4,5)] से समायोिजत हɉग।े Ĥ×यय नोÒस (Ĥ×यागम Ĥभार) के Ĥित दयेता ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 3.1(घ) मɅ समायोिजत होगी। आईटȣसी मɅ सारांश उपलÞध नहȣं सारणी 4 भाग क खंड I Ĥ×यागम Ĥभार के अलावा रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ से ĤाƯ सभी अÛय आईटȣसी आपिूत[याँ इस अनभुाग मɅ आपिूत[यɉ (उनके अितǐरƠ िजन पर Ĥ×यागम Ĥभार आधार पर कर का संदाय ǐकया जाना है) का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ आपके आपिूत[कता[ओ ं या ईसीओ Ʈारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ, जीएसटȣआर-1क और जीएसटȣआर-5 मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया ह।ै इस सारणी मɅ केवल वे आपिूत[यां दȣ गई हɇ िजन पर आईटȣसी उपलÞध नहȣं है। 37 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 सारणी संÉया एवं शीष[क अनदुशे ऐसा Ĥ×यय ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ नहȣं िलया जाएगा। तथाǐप, ऐसे Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4घ(2) मɅ अपाğ आईटȣसी के Ǿप मɅ ǐरपोट[ ǐकया जाएगा । सारणी 4 भाग क खंड II आईएसडी से आवक आपिूत[ इस खंड मɅ उन आपिूत[यɉ का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ इनपटु सेवा ǐवतरक Ʈारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-6 मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया है। इस सारणी मɅ केवल वे आपिूत[यां दȣ गई हɇ िजन पर आईटȣसी उपलÞध नहȣं है। ऐसा Ĥ×यय ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ नहȣं िलया जाएगा। तथाǐप, ऐसे Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4घ(2) मɅ अपाğ आईटȣसी के Ǿप मɅ ǐरपोट[ ǐकया जाएगा। सारणी 4 भाग क खंड III आवक आपिूत[ पर Ĥ×यागम Ĥभार लाग ूहोगा इस अनभुाग मɅ Ĥ×यागम Ĥभार के िलए उƣरदायी आपिूत[यɉ का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ आपके आपिूत[कता[ओ ं Ʈारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ और जीएसटȣआर- 1क मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया है। इस सारणी मɅ केवल वे आपिूत[यां दȣ गई हɇ िजन पर आईटȣसी उपलÞध नहȣं है। इन आपिूत[यɉ को कर संदाय के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 3.1(घ) मɅ घोǐषत ǐकया जाएगा। तथाǐप, ऐसी आपिूत[यɉ पर Ĥ×यय उपलÞध नहȣं होगा। ऐसे Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣभार-3ख कȧ सारणी 4घ(2) मɅ अपाğ आईटȣसी के Ǿप मɅ ǐरपोट[ ǐकया जाएगा। सारणी 4 भाग ख अनभुाग I अÛय इस अनभुाग मɅ ĤाƯ Ĥ×यय नोÒस और उनके संशोधन का ǐववरण सिàमिलत है, िजÛहɅ आपके आपिूत[कता[ओ ंƮारा उनके ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ, जीएसटȣआर-1 क और जीएसटȣआर-5 मɅ घोǐषत और फाईल ǐकया गया है। इस सारणी मɅ केवल वे Ĥ×यय नोट ǐदए गए हɇ िजन पर आईटȣसी उपलÞध नहȣं है। ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सुसंगत आईटȣसी उपलÞध सारिणयɉ [सारणी 4क(3,4,5)] से समायोिजत हɉग।े सारणी 5 भाग क खंड I िनयम 37क के कारण आईटȣसी Ĥ×यायन यह सारणी केवल िसतàबर माह के ĤǾप जीएसटȣआर 2ख मɅ उपलÞध कराई जाएगी (अÈटूबर मɅ उपलÞध कराई जाएगी)। सारणी मɅ िनयम 37क के अनसुार ǐपछले ǐवƣीय वष[ के बीजक या नामे नोट के संबंध मɅ Ĥ×यायन ǐकए जान ेवाले 38 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 सारणी संÉया एवं शीष[क अनदुशे इनपटु कर Ĥ×यय का ǐववरण सिàमिलत होगा। इस सारणी मɅ èवचािलत Ǿप से भरȣ गई Ĥ×यय को ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ उलट ǐदया जाएगा और इसे ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4(ख)(2) मɅ ǐरपोट[ ǐकया जाएगा ।”।

32. उƠ िनयमावलȣ मɅ, अिधसूिचत तारȣख से, ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ,- क. सारणी 6.1 के èथान पर िनàनिलिखत सारणी रखी जाएगी;

ǐववरण दये क र ǐप छ ल ȣ क र अ वि ध क ȧ नक ार ा×म क द येत ा क ा स मा यो ज न श ुƨ द ये क र (2 -3 ) आईटȣसी के माÚयम से संदाय ǐकया गया कर नक द मɅ सं दा य ǐक या ग या क र नक द मɅ सं दा य ǐक या ग या Þ या ज ǐव ल àब श ुãक क ा सं दा य नक द मɅ ǐक या ज ाए गा एक ȧकृ त क र कɅ ġȣ य क र रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र उप क र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i) Ĥ×यागम Ĥभार और (ii) धारा 9(5) के अधीन कȧ गई आपिूत[ के अितǐरƠ एकȧकृत कर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> कɅ ġȣय कर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> उपकर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> (ख ) धारा 9(5) के अधीन Ĥ×यागम Ĥभार और आपिूत[ एकȧकृत कर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> - कɅ ġȣय कर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> - राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> - उपकर <ऑटो> <ऑटो> <ऑटो> - ”;

(ख) सारणी 6.2 का लोप कर ǐदया जाएगा । 39 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

33. उƠ िनयमɉ मɅ, ĤǾप जीएसटȣआर-4 मɅ, अनदुशेɉ मɅ, Đम संÉया 2 पर, "ऐसे ǐवƣीय वष[ कȧ समािƯ" शÞदɉ के पƱात, "ǐवƣीय वष[ 2023-24 तक के िलए शÞद और अ¢र रख ेजाएगं े । इसके अितǐरƠ, Ĥ×यके ǐवƣीय वष[ या उसके भाग के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-4 मɅ Þयौरा, ǐवƣीय वष[ 2024-25 से आग ेके िलए ऐसे ǐवƣीय वष[ कȧ समािƯ के पƱात जून कȧ तीसवी ंतारȣख तक Ĥèतुत ǐकया जाना चाǐहए।";

34. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣआर-4क मɅ, “(जीएसटȣआर-1, जीएसटȣआर-5 और जीएसटȣआर-7 से èवचािलत Ǿप से तैयार)” कोƵक, अ¢र, शÞद और आकंड़े के èथान पर, “(जीएसटȣआर-1, जीएसटȣआर-1 क, जीएसटȣआर-5 और जीएसटȣआर-7 से èवचािलत Ǿप से तैयार)” कोƵक, अ¢र, शÞद और आकंड़े को रखा जाएगा ।

35. उƠ िनयमावलȣ मɅ, 01 अगèत 2024 से Ĥभावी, ĤǾप जीएसटȣआर-5 मɅ,-

(i) Đम संÉया 6 मɅ, शीष[क मɅ, “2.5 लाख ǽपए” अकंɉ, अ¢रɉ और शÞदɉ के èथान पर, “1 लाख ǽपए” अकं, अ¢र और शÞद रख ेजाएगं;े

(ii) Đम संÉया 7 मɅ, सारणी मɅ, खंड (7ख ) मɅ, शीष[क मɅ, “2.5 लाख ǽपए” अकंɉ, अ¢रɉ और शÞदɉ के èथान पर, “1 लाख ǽपए” अकं, अ¢र और शÞद रखे जाएगं;े

(iii) अनदुशे शीष[क के अधीन,- (क) Đम संÉया 7 मɅ, खंड (ii) मɅ, “2,50,000 ǽपए” अकंɉ और अ¢रɉ के èथान पर, “1,00,000 ǽपए” अकं और अ¢र रखे जाएगं।े (ख) Đम संÉया 8 मɅ , खंड (ii) मɅ, “2.5 लाख ǽपए” अकंɉ, अ¢रɉ और शÞदɉ के èथान पर, “1 लाख ǽपए” अकं, अ¢र और शÞद रखे जाएगं।े (ग) Đम संÉया 9 मɅ, अकं, अ¢र और शÞद “ǽ. 250000/-” के èथान पर अकं और अ¢र “ǽ. 100000/-” रखे जाएगं े।

36. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣआर-6क मɅ, “(जीएसटȣआर-1, जीएसटȣआर-5 और जीएसटȣआर-7 से èवचािलत Ǿप से तैयार)” कोƵक, अ¢र, शÞद और आकंड़े के èथान पर, “(जीएसटȣआर-1, जीएसटȣआर-1क, जीएसटȣआर-5 और जीएसटȣआर-7 से èवचािलत Ǿप से तैयार)” कोƵक, अ¢र, शÞद और आकंड़े को रखा जाएगा;

37. उƠ िनयमावलȣ मɅ, अिधसूिचत कȧ जान ेवालȣ तारȣख से, ĤǾप जीएसटȣआर-7 मɅ ,-

(i) सारणी 3 के èथान पर िनàनिलिखत सारणी रखी जाएगी, अथा[त्:- “ कटौतीकता[ का जीएसटȣआईएन बीजक/दèतावेज़ ǐववरण टȣडीएस के िलए उƣरदायी कटौतीकता[ को संदाय कȧ गई रािश İोत पर कटौती कȧ गई कर रािश स. तारȣख कȧमत एकȧकृत कर कɅ ġȣय कर राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 ”;

40 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

(ii) सारणी 4 के èथान पर िनàनिलिखत सारणी रखी जाएगी, अथा[त्:- “ मलू ǐववरण पनुरȣि¢त ǐववरण मह ȣन ा क टौ ती क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न बीजक / दèतावेज़ ǐववरण टȣ डी एस के िल ए उƣ रद ाय ी क टौ ती क ता [ क ो सं दा य क ȧ ग ई रा िश क टौ ती क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न बीजक/दèतावेज़ ǐववरण टȣ डी एस के िल ए उƣ रद ाय ी क टौ ती क ता [ क ो सं दा य क ȧ ग ई रा िश İोत पर कटौती कȧ गई कर रािश सं ता रȣ ख क ȧम त सं ता रȣ ख क ȧम त एक ȧकृ त क र कɅ ġȣ य क र रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ”;

(iii) अनदुशेɉ मɅ,- (क) Đम संÉया 2 पर ǐदए गए अनदुशे के èथान पर िनàनिलिखत अनदुशे रखा जाएगा, अथा[त्:- “2. सारणी 3 मɅ बीजक/दèतावेजवार काटे गए कर का ǐववरण दज[ ǐकया गया है ।” (ख) Đम संÉया 4 पर ǐदए गए अनदुशे के पƱात् िनàनिलिखत अनदुशे अतंःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्:- “5. सारणी 3 के èतंभ 5 और सारणी 4 के èतंभ 6 और èतंभ 11 मɅ टȣडीएस के िलए उƣरदायी रािश, बीजक मɅ दशा[ई गई कɅ ġȣय कर, राÏय कर/संघ राÏय ¢ेğ कर, एकȧकृत कर और उपकर को छोड़कर रािश होगी ।”

38. उƠ िनयमɉ मɅ, अिधसूिचत कȧ जान ेवालȣ तारȣख से, ĤǾप जीएसटȣआर-8 मɅ, -

(i) अनदुशे शीष[क के अधीन, परैा 7 मɅ, “जीएसटȣआर-1” अ¢रɉ, शÞदɉ और अकंɉ के èथान पर “(जीएसटȣआर-1 या जीएसटȣआर-1क)” अ¢र, शÞद और अकं रखे जाएगं;े 41 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

(ii) मɅ ĤǾप जीएसटȣआर-8 ,– (क) Đम संÉया 3 के èथान पर िनàनिलिखत रखा जाएगा, अथा[त्:- “3. ई-कॉमस[ ऑपरेटर के माÚयम से कȧ गई आपिूत[ का ǐववरण (सभी सारिणयɉ के िलए रािश ǽ. मɅ) आ पिू त[क ता [ क ा ज ीए स टȣ आ ईए न आपिूत[ का ǐववरण िजस पर टȣसीएस लाग ूहोता है İोत पर एकिğत कर कȧ रािश आ पिू त[ क ा èथ ान ( पी ओ एस ) आपिूत[ का सकल मãूय वापस कȧ गई आपिूत[ का मãूय टȣसीएस के िलए उƣरदायी शुƨ रािश एकȧकृत कर कɅ ġȣय कर राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 3क. रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कȧ गई आपिूत[ 3ख . अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कȧ गई आपिूत[ (ख) Đम संÉया 4 के èथान पर िनàनिलिखत रखा जाएगा, अथा[त्:- `“4. ǐकसी पवू[वतȸ कथन के संबंध मɅ आपिूत[ के Þयौरɉ मɅ संशोधन मलू Þयौरे संशोिधत Þयौरे मा स पिू त[क ता [ क ा ज ीए स टȣ एन पिू त[क ता [ क ा ज ीए स टȣ एन कȧ गई आपिूत[यɉ के Þयौरे, िजनमɅ İोत पर कर संĒहण होता है İोत पर संĒह कर कȧ रकम आ पिू त[ क ा èथ ान ( पी ओ एस ) क ȧ ग ई आ पिू त[य ɉ क ा स क ल म ãूय वा पस क ȧ ग ई आ पिू त[ क ा मãू य İ ोत प र क र सं Ē हण के िल ए दा यी कु ल र क म एक ȧकृ त क र कɅ ġȣ य क र रा Ïय /सं घ रा Ïय ¢ ेğ क र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4क. रिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कȧ गई आपिूत[यां 4ख. अरिजèĚȣकृत åयǐƠयɉ को कȧ गई आपिूत[यां ‘’.

”;

42 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

39. उƠ िनयमावलȣ के ĤǾप जीएसटȣआर-9 मɅ, (क) सारणी मɅ, -

(i) भाग II मɅ,- (क) Đम सं .4 मɅ, (I) Đम सं .छ से संबंिधत Ĥǐवǐƴ के पƱात्, िनàनिलिखत Đम संÉयाकं और उससे संबंिधत Ĥǐवǐƴयां अतं: èथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त् : - ”;

(II) Đम संÉया ज के सामने, - "उप-योग (ऊपर क से छ)", अ¢रɉ और शÞद के èथान पर, "उप-योग (ऊपर क से छ 1)" शÞद, अकं और अ¢र रख ेजाएगं े”;

(ख) Đम सं .5 मɅ, (I) Đम संÉया ग से संबंिधत Ĥǐवǐƴ के पƱात्, िनàनिलिखत Đम संÉया और उससे संबंिधत Ĥǐवǐƴ अतं: èथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त्: - “ ग1 आपिूत[यां, िजन पर धारा 9(5) के अनसुार ई-वािणÏय Ĥचालकɉ Ʈारा कर का संदाय ǐकया जाना है [आपिूत[कता[ को ǐरपोट[ करना है] ”;

(II) Đम संÉया ढ के सामन,े "कुल आवत[ (अिĒमɉ सǐहत) (ऊपर 4ढ + 5ड – 4छ)" अ¢रɉ, अकंɉ और शÞदɉ के èथान पर, "कुल आवत[ (अिĒमɉ सǐहत) (ऊपर 4ढ + 5ड – 4छ – 4छ1)" अ¢र, अकं और शÞद रख ेजाएगं े।”;

(ख) िनदȶश शीष[क के अधीन, - परैा 4 मɅ, - "या ǐवƣ वष[ 2022-23" शÞद और अकंɉ के पƱात्, "या ǐवƣ वष[ 2023-24" शÞद और अकं अतं :èथाǐपत ǐकए जाएगंे ;

सारणी मɅ– (I) " ĤǾप जीएसटȣआर - 1" शÞद, अ¢रɉ और अकं के पƱात्, जहा ंकहȣं वे होते हɇ, "ĤǾप जीएसटȣआर - 1क’’ Ʈारा यथासंशोिधत, यǐद कोई हो शÞद, अ¢र और अकं अतंःèथाǐपत ǐकए जाएगंे ;

“छ1 धारा 9(5) के अनसुार वे आपिूत[यां, िजन पर ई- वािणÏय Ĥचालक से कर संदाय करना अपिे¢त है (संशोधनɉ सǐहत, यǐद कोई हɉ) [ई-वािणÏय Ĥचालक को ǐरपोट[ करना है] ” 43 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 (II) Đम संÉया 4छ से संबंिधत Ĥǐवǐƴ के पƱात्, िनàनिलिखत Đम संÉया और उससे संबंिधत Ĥǐवǐƴ अतंःèथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त् :- 4छ1 सभी आपिूत[यɉ के सकल मãूय (संशोधनɉ का कुल योग), िजन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वािणÏय Ĥचालकɉ Ʈारा कर का संदाय ǐकया जाना है, ई-वािणÏय Ĥचालक Ʈारा ǐरपोट[ ǐकया जाना है । ĤǾप जीएसटȣआर-1 कȧ सारणी 15 और 15ए इन Þयौरɉ को भरन ेके िलए िनǐद[ƴ कȧ जा सकेगी । (III) Đम संÉया 5ग से संबंिधत Ĥǐवǐƴ के पƱात्, िनàनिलिखत Đम संÉया और उससे संबंिधत Ĥǐवǐƴ अतं :èथाǐपत कȧ जाएगी , अथा[त् : - 5ग1 ई-वािणÏय Ĥचालकɉ के माÚयम से आपिूत[कता[ओ ं Ʈारा कȧ गई आपिूत[यɉ के सकल मãूय (संशोधनɉ का कुल योग), िजन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वािणÏय Ĥचालकɉ Ʈारा कर का संदाय ǐकया जाना है, आपिूत[कता[ Ʈारा ǐरपोट[ ǐकया जाना है । ĤǾप जीएसटȣआर-1 कȧ सारणी 14(ख) और 14क(ख) इन Þयौरɉ को भरन ेके िलए िनǐद[ƴ कȧ जा सकेगी । (IV) दसूरे èतंभ मɅ, Đम संÉया 5घ, 5ङ और 5च के सामने िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴयां अतं मɅ अतं:èथाǐपत कȧ जाएगंी, अथा[त् :– ‘ǐवƣीय वष[ 2023-24 के िलए, रिजèĚȣकृत åयǐƠ गरै-जीएसटȣ आपिूत[ (5च) को पथृक् Ǿप से ǐरपोट[ करेगा और उसके पास या तो अपनी आपिूत[यɉ को छूट ĤाƯ और शूÛय दर आपिूत[ के Ǿप मɅ ǐरपोट[ करन ेया "छूट ĤाƯ" पंǐƠ मɅ केवल इन दो शीषɟ के िलए समǐेकत जानकारȣ ǐरपोट[ करन ेका ǐवकãप होगा ।’;

(V) दसूरे èतंभ मɅ, Đम संÉया 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, "2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞद के èथान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023- 24" अकं और शÞद रख ेजाएगं;े (VI) दसूरे èतंभ मɅ, Đम संÉया 5ढ के सामने, "Ĥ×यागम भार आधार पर" शÞदɉ के पƱात्, "और आपिूत[यां, िजन पर ई-वािणÏय Ĥचालकɉ से धारा 9(5) के अधीन करɉ का संदाय करना अपिे¢त है" शÞद, अकं और कोƵक अतं:èथाǐपत ǐकए जाएगं”े;

परैा 5 मɅ, सारणी के दसूरे èतंभ मɅ,- (क) Đम संÉया 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के सामन,े"ǐवƣ वष[ 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शÞदɉ और अकंɉ के èथान पर, "ǐवƣ वष[ 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" शÞद और अकं रख ेजाएगं े;

44 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 (ख) Đम संÉया 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामन,े "2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞदɉ के èथान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रख ेजाएगं;े (ग) Đम सं. 8क के सामने, - (I) "एसईजडे से ĤाƯ" शÞदɉ के पƱात्, "और ई-वािणÏय Ĥचालकɉ से ĤाƯ आपिूत[" शÞद अतं:èथाǐपत ǐकए जाए ;

(II) "संबंिधत आपिूत[कता[ओ"ं शÞदɉ के पƱात्, "ई-वािणÏय Ĥचालकɉ सǐहत" शÞद अतं:èथाǐपत ǐकए जाएगं े; और (III) अतं मɅ िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴ अतं:èथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त् :- “तथाǐप, ǐवƣ वष[ 2023-24 के पƱात्, उस ǐवƣीय वष[ से संबंिधत आवक आपिूत[ (आयात और आवक आपिूत[ से पथृक्, जो Ĥ×यागम भार के िलए दायी है, ǐकंतु एसईजडे से ĤाƯ सेवाओ ं को सिàमिलत करता है) के िलए उपलÞध कुल Đेǐडट, िजसके िलए ǐरटन[ Ĥèतुत ǐकया जा रहा है और ĤǾप जीएसटȣआर-2ख कȧ सारणी 3(झ) मɅ दशा[या गया है, इस सारणी मɅ ऑटो- पॉÜयलेुट ǐकया जाएगा ।” परैा 7 मɅ,- (क) "30 नवंबर, 2023 तक फाइल" शÞदɉ और अकंɉ के पƱात्, िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴ अतं:èथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त्:- "ǐवƣ वष[ 2023-24 के िलए, भाग V मɅ ǐपछले ǐवƣीय वष[ के लेनदने के ǐववरण सिàमिलत हɇ, ǐकंतु अĤलै, 2024 से अƠबूर, 2024 के ĤǾप जीएसटȣआर-3ख मɅ संदाय ǐकया गया है, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल ǐकया गया है ।”;

(ख) सारणी मɅ, èतंभ 2 मɅ,- (I) Đम संÉया 10 और 11 के सामन,े िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴ अतं मɅ अतं :èथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त् : - "ǐवƣीय वष[ 2023-24 के िलए, ǐपछले ǐवƣीय वष[ के ǐरटन[ मɅ पहले से घोǐषत ǐकसी भी आपिूत[ मɅ पǐरवध[न या संशोधन का ǐववरण, ǐकंतु इस Ĥकार के संशोधन अĤलै, 2024 से अÈटूबर, 2024 तक फाइल ĤǾप जीएसटȣआर -1 कȧ सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग मɅ Ĥèतुत ǐकए गए थे, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल ǐकए गए थे, यहां घोǐषत ǐकए जाएगं े।”;

(II) Đम सं. 12 के सामने,- i. "30 नवंबर, 2023 तक यहां घोǐषत ǐकया जाएगा । इन ǐववरणɉ को भरन े के िलए ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ सारणी 4 (ख) का उपयोग ǐकया जा सकेगा”, शÞदɉ, अ¢रɉ, अकंɉ और कोƵक के पƱात् िनàनिलिखत अतं:èथाǐपत ǐकया जाएगा :- "ǐवƣीय वष[ 2023-24 के िलए, आईटȣसी के Ĥ×यागम का कुल मãूय जो ǐपछले ǐवƣीय वष[ मɅ ĤाƯ ǐकया गया था, ǐकंतु अĤलै, 2024 से अÈटूबर, 2024 के मासɉ के िलए फाइल ǐरटन[ मɅ Ĥ×यागम ǐकया गया था, जो 45 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 30 नवंबर, 2024 तक फाइल ǐकया गया था, यहां घोǐषत ǐकया जाएगा । इन ǐववरणɉ को भरन ेके िलए ĤǾप जीएसटȣआर- 3ख कȧ सारणी 4(ख) का उपयोग ǐकया जा सकेगा । ii. "2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞद के èथान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रखɅ जाएगं े;

(ग) Đम संÉया 13 के सामन,े - (I) "ǐवƣीय वष[ 2023-24 मɅ पनुः दावा ǐकया गया, ऐसे आईटȣसी पनुः दावा का ǐववरण ǐवƣ वष[ 2023-24 के वाǐष[क ǐरटन[ मɅ Ĥèतुत ǐकया जाएगा" शÞदɉ और अकंɉ के पƱात्, िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴ अतं:èथाǐपत कȧ जाएगी, अथा[त् :- "ǐवƣ वष[ 2023-24 के िलए, ǐपछले ǐवƣीय वष[ मɅ ĤाƯ वèतुओ ंया सेवाओ ं के िलए आईटȣसी के ǐववरण ǐकंतु इसके िलए आईटȣसी अĤलै, 2024 से अÈटूबर, 2024 के मासɉ के िलए फाइल ǐरटन[ मɅ 30 नवंबर, 2024 तक फाइल ǐकया गया था, यहां घोǐषत ǐकया जाएगा । इन ǐववरणɉ को भरन ेके िलए ĤǾप जीएसटȣआर-3ख कȧ तािलका 4(क) का उपयोग ǐकया जा सकता है । तथाǐप, कोई भी आईटȣसी िजसे ǐवƣीय वष[ 2023-24 मɅ धारा 16 कȧ उपधारा (2) के दसूरे परंतुक के अनसुार Ĥ×यागम ǐकया गया था, ǐकंतु ǐवƣीय वष[ 2024-25 मɅ पनुः ĤाƯ ǐकया गया था, ऐसे आईटȣसी के ǐववरण ǐवƣीय वष[ 2024-25 के वाǐष[क ǐरटन[ मɅ Ĥèतुत ǐकए जाएगं े। (II) "2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞद के èथान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रखे जाएगं े;

(iv) परैा 8 मɅ, सारणी के दसूरे èतंभ मɅ,- Đम संÉया,- (I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ, (II) 15ङ, 15च और 15छ, (III) 16क, (IV) 16ख ; और (V) 16ग;

के सामने " 2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞद, जहां कहȣं वे आते हɇ, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रख ेजाएगं े।”;

(ख) Đम सं. 17 और 18 के सामन,े (I) "2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞद के èथान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अ¢र और शÞद रख े जाएगं े।”;

(II) "ĤǾप जीएसटȣआर-1" शÞदɉ और अकं के पƱात्, "ĤǾप जीएसटȣआर -1क Ʈारा यथा संशोिधत, यǐद कोई हो" शÞद, अकं और अ¢र अतं:èथाǐपत ǐकए जाएगं े। 46 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

40. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣआर-9ग मɅ,-

(i) िनदȶश शीष[क के अधीन,- (क) परैा 4 मɅ, सारणी मɅ, दसूरे èतंभ मɅ, शÞदɉ और अकंɉ के èथान पर,- "2021-22 और 2022-23", अकंɉ और शÞद, जहा ंकहȣं वे आते हɇ, के èथान पर "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रख ेजाएगं,े और "2020-21 और 2021-22", अकंɉ और शÞद, जहा ंकहȣं वे आते हɇ, के èथान पर "2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रख ेजाएगं े;

(ख) परैा 6 मɅ, सारणी मɅ, दसूरे èतंभ मɅ, Đम संÉया 14 के सामन,े "2021-22 और 2022-23" अकंɉ और शÞद के èथान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अकं और शÞद रख ेजाएगं े।

41. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप आरएफडी-01 मɅ,– िनदȶश शीष[क के अधीन, परैा 10 मɅ, "जीएसटȣआर-1 और जीएसटȣआर-2" अ¢रɉ, अकंɉ और शÞद के èथान पर, "जीएसटȣआर-1क Ʈारा यथा संशोिधत, यǐद कोई हो" अ¢र, अकं और शÞद रख ेजाएगं े;

कथन-8 के पƱात् िनàनिलिखत अतंèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त् :- “ǐववरण 9क [िनयम 89(2)(खख)दखेɅ] Ĥितदाय Ĥकार : िनया[त के पƱात् माल कȧ कȧमत मɅ ऊपर कȧ ओर पनुरȣ¢ण पर अितǐरƠ एकȧकृत कर का संदाय िनया[त बीजक िशǐपगं ǐबल िनया[त Ĥषेण ǐववरण Ĥितदाय ǐववरण िनया[त मãूय वǐृƨ के पƱात् परूक बीजक/नामे नोट और आईजीएसटȣ संदाय ǐववरण अितǐरƠ िनया[त Ĥषेण ǐववरण सं .

ता रȣ ख बी ज क क ा कु ल म ãूय िन या [त क ोड क ा पो ट[ सं .

ता रȣ ख बी आ रस ी/ए फ आ ईआ रस ी सं .

ता रȣ ख Ĥषे ण र क म रक म मंज ूरȣ क ȧ ता रȣ ख सं .

ता रȣ ख परू क ब ीज क क ा कु ल म ãूय ĤǾ प ज ीए स टȣ आ र- 3 बी ǐ रट न[ अ वि ध मɅ सं दा य ǐक या ग या कु ल अ ित ǐर Ơ आ ईज ीए स टȣ क ा सं दा य आ ईज ीए स टȣ र ािश प र Þय ाज क ा सं दा य बी आ रस ी/ए फ आ ईआ रस ी सं .

ता रȣ ख अ ित ǐर Ơ Ĥ षेण र क म (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0) (1 1) (1 2) (1 3) (1 4) (1 5) (1 6) (1 7) (1 8) (1 9) (2 0) 47 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 कथन 9ख [िनयम 89(2)(खग)] Ĥितदाय Ĥकार: माल के िनया[त के िलए जारȣ ǐकए गए नाम/ेĤ×यय नोट/अनपुरूक बीजक के Þयौरे Đ .

सं .

दè ता वेज क ा Ĥक ार ( ना मे नो ट / Ĥ× यय न ोट / अ नपु रूक बी ज क ) ना मे नो ट / Ĥ× यय न ोट / अ नपु रूक ब ीज क दè ता वेज क ȧ ता रȣ ख मा स के ि ल ए ज ीए स टȣ आ र- 1 मɅ घो ǐष त दè ता वेज मा स के ि ल ए ज ीए स टȣ आ र -3 ख मɅ घो ǐष त दè ता वेज के सं बंध म Ʌ द ाव ा ǐक या ग या सं दƣ क र द ािय ×व / आ ईट ȣस ी बी आ रस ी/ǐ वद शे ी आ वक ǐ वĤ षेण Ĥ मा ण प ğ सं .

बी आ रस ी/ǐ वद शे ी आ वक ǐ वĤ षेण Ĥ मा ण प ğ क ȧ ता रȣ ख È या ि नय म 96 ( हा ं / नह ȣं) के अ धी न प ोत प ǐर वह न पğ के ि ल ए Ĥि तद ाय क ा दा वा ǐ क या ग या ह ै ऐसे प ोत प ǐर वह न पğ सं .

के Þ यौ रे ऐसे प ोत प ǐर वह न पğ क ȧ ता रȣ ख िन या [त क ोड के प ƣन

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ”।

42. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप आरएफडी-10 के पƱात, िनàनिलिखत ĤǾप अतंःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्: - “ĤǾप जीएसटȣ आरएफडी-10क (िनयम 95ख दखेɅ) कɇ टȣन भंडार ǐवभाग(सीएसडी) Ʈारा Ĥितदाय के िलए आवेदन

1. जीएसटȣआईएन :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अविध (ितमाहȣ) : से <ǐदǐद/मामा/वव >तक < ǐदǐद/मामा/वव >

5. Ĥितदाय दावा कȧ रकम :< आईएनआर ><शÞदɉ मɅ >

6. ĤाƯ माल कȧ आवक आपिूत[ के Þयौरे:

आपिूत[क ता[ का जीएसटȣ आईएन दèतावेज़ का Ĥकार बीजक Þयौरे /नामे नोट /Ĥ×यय नोट दर कराधेय मãूय कर कȧ रकम बीजक/नामे नोट /Ĥ×यय नोट सं. तारȣख मãूय एकȧकृत कर केÛġȣय कर राÏय कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

7. कुल Ĥितदाय के िलए आवेदन ǐकया गया:

केÛġȣय कर राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कर एकȧकृत कर कुल < कुल > < कुल > < कुल > < कुल >

8. बɇक खाते के Þयौरे:

क. बɇक खाता संÉयांक ख. बɇक खाता Ĥकार ग. बɇक का नाम घ. खाता धारक का नाम ड. बɇक शाखा का पता च. आईएफएससी छ. एमआईसीआर

9. Ĥितदाय आवेदन के साथ दèतावेजɉ के संलÊनक:

10. स×यापन मɇ-------- <<कɇ टȣन èटोर ǐवभाग का नाम>> के Ĥािधकृत Ĥितिनिध के Ǿप मɅ हंू, स×यिनƵा से पǐुƴ करता हंू और घोषणा करता हंू ǐक ऊपर दȣ गई जानकारȣ मरेे सवȾƣम £ान और ǐवƳास के अनसुार स×य और सहȣ है और इसमɅ कुछ भी छुपाया नहȣं गया है। मɇ यह भी घोषणा करता हंू ǐक सभी माल, िजनके संबंध मɅ Ĥितदाय का दावा ǐकया जा रहा है, हमɅ सीएसडी कȧ यिूनट रन कɇ टȣन या सीएसडी के Ĥािधकृत Ēाहकɉ को ऐसे माल कȧ पƱातवतȸ आपिूत[ के Ĥयोजन के िलए ĤाƯ हुए हɇ और ǐकसी भी बीजक के ǐवǾƨ पहल ेकोई Ĥितदाय का दावा नहȣं ǐकया गया है िजसके ǐवǾƨ इस आवेदन मɅ Ĥितदाय का दावा ǐकया गया है.

तारȣख : Ĥािधकृत के हèता¢र/हèता¢रȣ :

èथान : नाम :

पदनाम/Ĥािèथित|”|

43. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-02 के शीष[क के èथान पर, िनàनिलिखत शीष[क रखा जाएगा, अथा[त्: - “[िनयम 108(3), 109(2), 110(1) और 111(1)दखेɅ]”| 49 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

44. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05 के पƱात, िनàनिलिखत ĤǾप अतंःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्: - “ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-05/07 डÞãय ू [िनयम 113क दखेɅ] अपील अिधकरण के सम¢ फाईल अपील/आवेदन वापस लेन ेके िलए आवेदन

1. जीएसटȣआईएन:

2. कारोबार का नाम (ǐविधक) (यǐद धारा 112 कȧ उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल कȧ जाती है)

3. आवेदक का नाम और पदनाम (यǐद अपील धारा 112 उपधारा (3) के अधीन फाईल कȧ जाती है):

4. आदशे संÉयांक एवं तारȣख :

5. अपील का एआरएन एवं तारȣख :

6. वाǐपसी के कारण:

i. Ĥथम अपील Ĥािधकारȣ के आदशे कȧ èवीकृित.

ii. समान ǐवषय वèतु पर अपील अिधकरण/Ûयायालय के आदशे कȧ èवीकृित iii. अपील/आवेदन मɅ भलू/चूक को सुधारन ेके पƱात ǐफर से अपील/आवेदन फाइल करने कȧ आवæयकता है iv. अपील मɅ अÛतव[िलत रकम धारा 112 कȧ उपधारा (2) के उपबंधɉ के अनसुार अपील के िलए िनयत मौǐġक सीमा से कम है v. आवेदन मɅ अÛतव[िलत रकम धारा 120 कȧ उपधारा (1) के उपबंधɉ के अनसुार आवेदन के िलए िनयत मौǐġक सीमा से कम है vi. कोई अÛय कारण

7. घोषणा (धारा 112 कȧ उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल ǐकए जान ेकȧ दशा मɅ लाग)ू: मɇ/हम <करदाता का नाम > स×यिनƵा से पǐुƴ करते हɇ और घोषणा करते हɇ ǐक यहां दȣ गई जानकारȣ मरेे/हमारे सवȾƣम £ान और ǐवƳास के अनसुार स×य और सहȣ है और इसमɅ से कुछ भी िछपाया नहȣं गया है| èथान:

हèता¢र तारȣख : आवेदक का नाम/आवेदक अिधकारȣ पदनाम/Ĥािèथित”| 50 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

45. उƠ िनयमावलȣ मɅ ĤǾप जीएसटȣडीआरसी-01 क के èथान पर, िनàनिलिखत ĤǾप रखा जाएगा, अथा[त्:- “ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क धारा 73(5)/74(5) के अधीन संदये कȧ जान ेवालȣ अिभिनिƱत कर कȧ सूचना [िनयम 142 (1क), (2क)दखेɅ] भाग क सं. :

तारȣख :

मामला आईडी सं.

सेवा मɅ जीएसटȣआईएन …………………………… नाम …………………………… पता ………………………… मामला काय[वाहȣ संदभ[ सं..................- धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दािय×व कȧ सूचना कृपया उपरोƠ काय[वाहȣ दखेɅ। इस संबंध मɅ, धारा 73 (5)/ 74 (5) के अधीन आपके Ʈारा संदये कर/Þयाज/शािèत कȧ रकम उƠ मामल ेके संदभ[ मɅ उपलÞध जानकारȣ के संदभ[ मɅ अधोहèता¢रȣ Ʈारा अिभिनिƱत कȧ गई है, जसैा ǐक नीचे ǐदया गया है:

अिधिनयम अविध कर Þयाज शािèत कुल सीजीएसटȣ अिधिनयम एसजीएसटȣ/यूटȣजीएसटȣ अिधिनयम आईजीएसटȣ अिधिनयम उपकर कुल आधार और पǐरमाणीकरण संलÊन है /नीचे ǐदए गए हɇ :

आपको सूिचत ǐकया जाता है ǐक आप ........ Ʈारा लाग ूÞयाज कȧ रकम के साथ ऊपर अिभिनिƱत कȧ गई कर कȧ रकम का संदाय करɅ, िजसके न हो सकने पर धारा 73 (1)के अधीन कारण बताओ नोǐटस जारȣ ǐकया जाएगा | या 51 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 आपको सूिचत ǐकया जाता है ǐक आप ........ Ʈारा धारा 74(5) के अधीन लाग ूÞयाज और शािèत कȧ रकम के साथ उपयु[Ơ अिभिनिƱत कȧ गई कर कȧ रकम का संदाय करɅ, िजसके न हो सकन ेपर धारा 74 (1)के अधीन कारण बताओ नोǐटस जारȣ ǐकया जाएगा | यǐद आप उपरोƠ अिभिनƱय के ǐवǾƨ कोई िनवेदन फाईल करना चाहते हɇ, तो इसे इस ĤǾप के भाग ख मɅ........... Ĥèतुत ǐकया जा सकता है | हèता¢र ………………… नाम ……………………… पदनाम ……………… अिधकाǐरता ------------------ पता ---------------------- भाग ख कारण बताओ नोǐटस जारȣ करन ेसे पहल ेसंदाय के िलए संसूचना का Ĥ×यƣुर दɅ [िनयम 142 (2क)दखेɅ] सूचना कȧ संदभ[ सं. :

तारȣख :

कृपया सूचना आईडी दखेɅ............... मामला आईडी................... के संबंध मɅ िजसको धारा 73 (5) / 74 (5) के अधीन अिभिनिƱत संदये कर कȧ दािय×व को सूिचत ǐकया गया था.

इस संबंध मɅ, क.यह सूिचत ǐकया जाता है ǐक उƠ दािय×व का िनव[हन आिंशक Ǿप से/पणू[ Ǿप से .......... ǽपय ेकȧ सीमा तक ǐकया जाता है ............... के माÚयम से और शेष दािय×व के बारे मɅ िनवेदन संलÊन हɇ/नीचे ǐदया गया हɇ:

या ख .उƠ दािय×व èवीकाय[ नहȣं है और इस संबंध मɅ िनवेदन संलÊन है/ नीचे ǐदया गया हɇ:

Ĥािधकृत हèता¢रȣ के हèता¢र नाम …………………………… पदनाम / Ĥािèथित ……… संलÊनक अपलोड करɅ संलÊनक अपलोड करɅ 52 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 भाग ग [िनयम 142(2क)दखेɅ] सूचना कȧ संदभ[ सं.

तारȣख :

सेवा मɅ जीएसटȣआईएन …………………………… नाम …………………………… पता ………………………… ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क के भाग-क मɅ दȣ गई संसूचना के Ĥ×यƣुर मɅ िनवेदन और/या ǐकए गए संदाय कȧ èवीकृित यह संदभ[ सं. ----------तारȣख -------Ʈारा जारȣ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 के माÚयम से ǐकए गए संदाय संदभ[ सं. ------- तारȣख --------- ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क के भाग-क Ʈारा जारȣ संसूचना के संदभ[ मɅ है ।आपके Ʈारा ǐकया गया उƠ संदाय संतोषजनक पाया गया है और इसिलए èवीकार कर िलया गया है। या यह संदभ[ सं------तारȣख ------- को िनǐद[ƴ करते हुए ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 के माÚयम से ǐकए गए संदाय के साथ संदभ[ सं. ----------तारȣख ------------ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क के भाग-क Ʈारा जारȣ संसूचना के Ĥ×यƣुर संदभ[ सं. ----------तारȣख ------------ Ʈारा Ĥèतुत उƣर के संदभ[ है। उƠ िनवेदन और संदाय संतोषजनक पाया गया है और इसिलए èवीकार कर िलया गया है। या यह संदभ[ सं ----------तारȣख -------Ʈारा ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01क के भाग-क मɅ जारȣ संसूचना के Ĥ×यƣुर संदभ[ सं. ----------तारȣख ------------ Ʈारा Ĥèतुत उƣर के संदभ[ मɅ है। उƠ उƣर संतोषजनक पाया गया है और इसिलए èवीकार कर िलया गया है। हèता¢र ………………… नाम ………………… पदनाम ……………… अिधकाǐरता ……………… पता …………… संलÊनक अपलोड करɅ ”;

53 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

46. उƠ िनयमɉ मɅ, ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-01 ख मɅ, –

(i) भाग क मɅ, Đम संÉयांक 1 मɅ, – (क) "ĤǾप जीएसटȣआर-1 मɅ आपके Ʈारा Ĥèतुत", शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के पƱात "ĤǾप जीएसटȣआर-1क मɅ यथासंशोिधत,यǐद कोई हो", शÞद, अ¢र और अकं अतंःèथाǐपत ǐकए जाएगं े;

(ख) सारणी मɅ, "ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ" शÞदɉ, अ¢रɉ और अकंɉ के èथान पर "ĤǾप जीएसटȣआर-1/जीएसटȣआर-1क/आईएफएफ" अकं, अ¢र और शÞद रखे जाएगं;े

(ii) भाग ख मɅ, Đम संÉयाकं ख मɅ, सारणी मɅ, ĤǾप जीएसटȣआर-1/आईएफएफ" जहा ं भी वे होते हɇ, अकंɉ, अ¢रɉ और शÞदɉ के èथान पर, "ĤǾप जीएसटȣआर- 1/जीएसटȣआर -1 क/आईएफएफ" अकं, अ¢र और शÞद रख ेजाएगं;े

47. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 मɅ;-

(i) सारणी मɅ, (क) Đम संÉयांक )3) पर Ĥǐवǐƴ के èथान पर, िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴ रखी जाएगी, अथा[त्;- (ख) Đम संÉयांक (5) पर Ĥǐवǐƴ के èथान पर, िनàनिलिखत Ĥǐवǐƴ रखी जाएगी, अथा[त् :- “3क पोत पǐरवहन पğ गलत आईजीएसटȣ Ĥितदाय के Þयौरे (केवल तभी समिथ[त ǐकया जाना चाǐहए जब Ĝॉप डाउन मनेू मɅ ǐविनǐद[ƴ Ĥवग[ चुन े गए हɉ) (ख) पोत पǐरवहन पğ/िनया[त पğ सं. एवं तारȣख:

माल के िनया[त पर संदƣ ǐकए गए आईजीएसटȣ कȧ रकम :

अिधसूचना सं. ǐरयायती दर या छूट पर इनपटु ĤाƯ करन े के िलए उपयोग ǐकया जाता है (िनयम 96 के उपिनयम 10 के उãलंघन के मामलɉ मɅ):

अिधसूचना कȧ तारȣख:

ĤाƯ Ĥितदाय कȧ रकम :

गलत Ĥितदाय कȧ रकम जमा करनी होगी :

बɇक खाते मɅ Ĥितदाय Ĥ×यय करन े कȧ तारȣख :”;

“5.

के Þयौरे संपरȣ¢ा िनरȣ¢ण या अÛवेषण एससीएन जारȣ करन ेके पƱात / ǐववरण ǐकÛतु आदशे जारȣ करन ेसे पहल ेसंवी¢ा, संदभ[ सं.

/ एआरएन जारȣ करने /फाईल करने कȧ तारȣख 54 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

48. उƠ िनयमावलȣ मɅ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 के पƱात, िनàनिलिखत ĤǾप अतंःèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्: - “ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03क [िनयम 142(2ख)दखेɅ] मांग के आदशे के ǐवǾƨ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 के माÚयम से संदƣ कȧ गई रकम के समायोजन के िलए आवेदन

1. जीएसटȣआईएन

2. ǐविधक नाम < ऑटो >

3. åयापार नाम, यǐद कोई हो < ऑटो >

4. डीआरसी-03क का एआरएन < ऑटो >

5. डीआरसी -03क फाईल करने कȧ तारȣख < ऑटो >

6. डीआरसी -03 का एआरएन िजसके माÚयम से संदाय ǐकया गया

7. डीआरसी -03 फाईल करन ेकȧ तारȣख < ऑटो >

8. डीआरसी -03 के माÚयम से संदƣ रकम < ऑटो > (रकम ǽ.मɅ ) Đ. सं. कर अविध अिधिनयम पिूत[ का èथान कर / उपकर Þयाज शािèत फȧस अÛय कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> <èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> कुल <èवत:> < èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी -01क के माÚयम से अिभिनिƱत कर कȧ सूचना , ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी -01 ख के उƣर मɅ ǐकया गया संदाय , ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी -01 ग के उƣर मɅ ǐकया गया संदाय, अĤयƠु आईटȣसी के गलत Ĥितदाय कȧ जमा , िनयम 96ख के अधीन माल के िनया[त पर अĤयƠु आईटȣसी कȧ वापसी के संबंध मɅ ǐवदशेी ǐवĤषेण कȧ गरै-ĤािƯ अÛय (िनǐद[ƴ करɅ ) ”| 55 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

9. मांग के ऑड[र कȧ िनदȶश संÉया िजसके िलए संदाय करना आशियत था (िजसके अतंग[त सुधार/ अपील ऑड[र भी है)

10. ऑड[र जारȣ करन ेकȧ तारȣख < èवत:>

11. मांग कȧ रकम < èवत:> (रकम ǽपए मɅ) Đ. सं. कर अविध अिधिनयम पिूत[ का èथान कर / उपकर Þयाज शािèत फȧस अÛय कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> कुल < èवत:> <èवत:> < èवत:> <èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:> < èवत:>

12.

वचनबंध मɇ वचनबंध हंू ǐक उपरोƠ Đम सं. 6 पर उिãलिखत अनÛय एआरएन सं. के साथ ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-03 Ʈारा ǐकया गया संदाय वाèतǐवक Ǿप से मरेे Ʈारा ‘मांग के Ĥित संदाय’ के Ǿप मɅ संदƣ ǐकया गया था जो ǐक मांग के िलए संदƣ करना आशियत था (ऊपर Đम सं. 9 पर उिãलिखत यथािèथित ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-07, जीएसटȣ डीआरसी-08 या ĤǾप जीएसटȣ एपीएल-04 के अनÛय एआरएन सं. सǐहत) तथा मरेे Ʈारा ǐकसी अÛय मांग या संदाय के िलए उसका उपयोग नहȣं ǐकया गया है। मɇ य ेभी वचनबंध करता हंू ǐक इस ĤǾप के उपयोग से समायोिजत रकम, लाग ू Þयाज के साथ सरकार को वाǐपस संदये कǾंगा, यǐद त×पƱात ऊपर घोǐषत Þयोरे मɅ से कुछ भी गलत पाया जाता है। मɇ कɅ ġȣय माल और सेवा कर अिधिनयम कȧ धारा 122 (1) (x) के अधीन दडं काय[वाहȣ के िलए दायी होगा।

13. स×यापन- मɇ स×यिनƵा से Ĥित£ान और घोषणा करता हंू ǐक ऊपर दȣ गई सूचना, मरेे सवȾƣम £ान तथा ǐवƳास के अनǾुप स×य और सहȣ है और इसमɅ कुछ भी िछपाया नहȣं गया है। तारȣख..............

Ĥािधकृत हèता¢रȣ के हèता¢र नाम पदनाम / Ĥािèथित ”। 56 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

49. उƠ िनयमावलȣ मɅ, ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-04 के èथान पर िनàनिलिखत ĤǾप रखा जाएगा, अथा[तः- “ĤǾप जीएसटȣ डीआरसी-04 [िनयम 142(2) तथा 142(3) दखेɅ] िनदȶश सं.: तारȣख........

सेवा मɅ ................जीएसटȣआईएन/आईडी ................नाम ................पता कर अविध......... ǐवƣीय वष[........

एआरएन- तारȣख- èवेÍछा से ǐकए गए संदाय कȧ अिभिèवकृित । ऊपर िनǐद[ƴ आवेदन Ʈारा आपके Ʈारा ǐकए गए संदाय कȧ संदƣ रकम तक अिभिèवकृित कȧ जाती है। यह Ĥणालȣ जिनत अिभिèवकृित है तथा हèता¢र अपिे¢त नहȣं है।”। [(सं०सं० ǐबĐȧ-कर/जीएसटȣ/ǐवǐवध-21/2017 (खंड-15) 3862)] ǐबहार राÏयपाल के आदशे से, डॉ० Ĥितमा, राÏ य कर आयÈु त -स ह-सिचव। 4 flrEcj 2024 ,lŒ vksŒ 447 fnukad 4 flrEcj 2024 dk vaxszth esa fuEufyf[kr vuqokn fcgkj jkT;iky ds izkf/kdkj ls blds }kjk izdkf'kr fd;k tkrk gS tks Hkkjrh; lafo/kku ds vuqPNsn 348 ds [k.M ¼3½ ds v/khu vaxszth Hkk"kk esa mldk izkf/kd̀r ikB le>k tk;A [ ] ———— The 4th September 2024 S.O. 447, Dated 4th September 2024—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.–

(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Rules,

2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 10th July, 2024.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8,-

(i) for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely: - 57 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024 “(4A) Where an applicant, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub-rule (4), undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number, or fifteen days from the submission of the application in Part B of FORM GST REG-01 under sub-rule (4), whichever is earlier.

Provided that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, shall be followed by biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centers notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso.”;

“Provided further that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall be followed by taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centers notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after successful verification as laid down under this proviso.”.

(ii) in sub-rule (4B), for and words, “Provisions of”, the words “proviso to”, shall be substituted.

(iii) with effect from a date to be notified, in sub-rule (4A), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :- “Provided further that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall be followed by taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centers notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after successful verification as laid down under this proviso.”.

3. In the said rules, in rule 21, –

(i) in clause (f), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted;

(ii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: - “(ga) violates the provisions of third or fourth proviso to sub-rule (1) of rule 23; or”.

4. In the said rules, in rule 21A, in sub-rule (2A), in clause (a), –

(i) after the words, letters and figures “furnished in FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted;

(ii) after the words, letters and figures “in their FORM GSTR-1”, the words, letters and figures “or in FORM GSTR-1A of the previous tax period, if any” shall be inserted.

58 ǐबहार गजट (असाधारण), 4 िसतà बर 2024

5. In the said rules, in rule 28, with effect from the 26th day of October, 2023, –

(i) in sub-rule (2), –

(a) after the words “who is a related person”, the words “located in India” shall be inserted;

(b) after the words “amount of such guarantee offered”, the words “per annum” shall be inserted.

(ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely,– “Provided that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the value of said supply of services.”.

6. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4), in clause (a), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 37A, after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

8. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 39, –

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: –– “(1) An Input Service Distributor shall distribute input tax credit in the manner and subject to the following conditions, namely: ––

(a) the input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month and the details thereof shall be furnished in FORM GSTR-6 in accordance with the provisions of Chapter VIII of these rules;

(b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;

(c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;

(d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;

(e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be pro rata on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period;

(f) the input tax credit that is required to be distributed in accordance with the provisions of clause (d) and (e) to one of the recipients "R1", whether registered or not, from amongst the total of all the recipients to whom input tax credit is attributable, including the recipients who ar

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Need this as data, not as a page? S.O. 447, Dated 4th September 2024 is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.