(1) बोडच के जखलाफ कोई िावा िोन ेपर िर व्यजक्त बोडच कायाचलय के लेखा जवभाग में एक जबल पेि करेगा और ििां किीं संभव िो, ऐसे जबल इस प्रयोिन के जलए दिए गए प्ररूप में िोंगे और इन पर िावेिार तारीख सजित िस्ट्ताक्षर करेगा।
(2) िब ऐसा कोई जबल दकसी व्यजक्त जविेष के अलावा अन्द्य दकसी कानूनी िस्ट्ती की ओर से पेि दकया िाए तो इसे अजधमानतः उस कानूनी िस्ट्ती के पत्र-िीषच पर िोना चाजिए जिस पर िावे से संबंजधत वस्ट्तओुं और सेवाओं के जलए आवश्यक रजिस्ट्रीकरण संख्या जलखी िो और ऐसी कानूनी िस्ट्ती के िावे परआयकर जवभाग द्वारा आबंठटत पनै नंबर भी जलखा िाएगा।
(3) उप-जनयम (1) और (2) में उजल्लजखत प्रदक्रया बोडच के कमचचाठरयों पर दकए िाने वाले स्ट्थापना व्यय (वेतन, भत्ता, भजवष्य जनजध और पेंिनआदि) के भुगतान पर लाग ूनिीं िोगी, जिसको अध्याय 10 के उपबंधों द्वारा कवर दकया िाएगा।