िब बोडच की स्ट्थापना में जनयुजक्तयों की संख्या अथवा वेतन में कोई पठरवतचन, स्ट्थायी या अस्ट्थायी, प्रस्ट्ताजवत िो,तो इस तरि के प्रस्ट्ताव और ितों का पूणच उल्लेख करते हुए अस्ट्थायी कमचचाठरयों के मामले में की गई जनयुजक्त को छोड़कर, कमान के प्रधान जनिेिक को भेिेगा िो अपन ेसंस्ट्तुजत के साथ िनरल ऑदफसर कमान-इन-चीफ को एक पत्र प्रस्ट्ततु दकया िाएगा और इस पत्र में जनम्न ब्यौरा दिया िाए - (क) प्रभाजवत “अनुभाग” या “अनुभागों”, या सम्पपूणच स्ट्थापना की वतचमान लागत, पठरजस्ट्थजत के अनुसार, यथाजस्ट्थजत,का उल्लेख अवश्य दकया िाए;
(ख) पुनरीक्षण की लागत;
(ग) उन जनयुजक्तयों की संख्या और वेतन का कथन जिन्द्िें िोड़ने या पनुरीजक्षत करन ेका प्रस्ट्ताव ि;ै (घ) सामान्द्य आय से अजतठरक्त व्यय को पूरा करन ेके जलए बोडच की क्षमता; और (ङ)तारीख या तारीखें जिससे प्रस्ट्ताजवत पठरवतचन लाग ूिोने िैं;
26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 4] परन्द्त ुस्ट्थापना का प्रस्ट्ताजवत पुनरीक्षण छावनी बोडच के जलए लागू सरकार की दकसी भी जवद्यमान नीजत, जनिेिों का दकसी सांजवजधक उपबंध या जवजिि या सामान्द्य आिेि के माध्यम से उल्लघंन निीं करता िो। परंत ु जनयम 87 में उपबंजधत प्रावधान समय-समय पर संिोजधत छावनी जनजध सेवक जनयम, 1937 के प्रावधानों के अधीन िोंग,े ििांबोडच की स्ट्थापना के संिोधन के जलए य ेसक्षम प्राजधकारी की मिूंरी से संबंजधत िैं।