(1) वेतन, छुट्टी वेतन, भते्त, अजग्रम आदि के रूप में आिठरत की गई सभी राजियों के जलए वेतन जबल पर िस्ट्ताक्षर करन ेपर आिरणकताच व्यजक्तगत रूप से जिम्पमेिार िोगा तथा वि बैंक से बोडच के कमचचाठरयों को चेक या अन्द्य माध्यम से वेतन का भुगतान करन ेकी व्यवस्ट्था करेगा,इस उदे्दश्य िते ुवि बैंक को कमचचाठरयों के बैंक खाता संख्या और उनके खातों में िमा की िाने वाली िुद्ध राजि की सूची के साथ चेक िारी करेगा।
(2) िालांदक, मििरूी या अस्ट्थायी या तत्काल 'अजग्रम' के भुगतान के मामले में; मुख्य कायचपालक अजधकारी की अनुमजत से नकि में भुगतान दकया िा सकता िै और िब ऐसे नकि भुगतान के जलए वेतन जबल तैयार दकया गया िो तो संबंजधत आिाता को राजि तुरंत जवतठरत की िाएगी और जबल पर उजचत स्ट्तम्पभ में उनके िस्ट्ताक्षर जलए िाएगं े औरयदि आवश्यक िो तो आिाता द्वारा मुिर लगाई िाएगी:
परन्द्त,ु यदि दकसी कारण से जबल की प्रजतयों पर आिाता की प्राजप्तयों को प्राप्त करना सुजवधािनक निीं पाया िाता ि,ै तो कायाचलय प्रमुख इसके नीचे जनयम 96में जवजित जवजध से अलग से एक वेतन पंिी भी बना सकता ि।ै