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Section 3

Companies Accounts Amendment Rules 2022Central Rules · 2013

(i) *जनवल मलू्य ............................

(ii) *टनयओवर ........................

(iii) *जनवल लाभ ...................

(iv) सीएसअर प्रयोज्यता को ईत्प्रेठरत करने वाल ेमानदडं

4. (क)(i) क्या सीएसअर सजमजत का गिन दकया गया ह ै Oहां Oनहीं Oलागू नहीं

(ii) सीएसअर सजमजत बनान ेवाले जनदेिकों की संख्या ...........................................

(iii) वर्य के दौरान अयोजजत सीएसअर सजमजत की बैिकों की संख्या .......................

क्र.स.ं डीअइएन जनदिेक का नाम वगय वर्य के दौरान सीएसअर सजमजत की बिैकों की सखं्या जजनमें भाग जलया गया (ख)(i) *क्या कंपनी की कोइ वेबसाआट ह ै oहां oनहीं

(ii) यदद हां, तो वेब-हलक प्रदान करें .....................................

(iii) क्या कंपनी (सीएसअर नीजत) जनयम, 2014 के जनयम 9 के ऄनुसरण में कंपनी की वेबसाआट पर जनम्नजलजखत को प्रकट दकया गया ह:ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3  सीएसअर सजमजत की संरचना oहां oनहीं oलाग ूनहीं  सीएसअर नीजत oहां oनहीं  बोडय द्वारा ऄनुमोददत सीएसअर पठरयोजनाएं oहां oनहीं (ग)*(i) क्या कंपनी (सीएसअर नीजत) जनयम, 2014 के जनयम 8 के ईपजनयम (3) के ऄनुसरण में सीएसअर पठरयोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन दकया गया ह,ै यदद लागू हो oहां oनहीं oलाग ूनहीं

(ii) *यदद हां, तो क्या बोडय की ठरपोटय में आसे प्रकट दकया गया है oहां oनहीं

(iii) वेब-हलक प्रदान करें, यदद कोइ हो .......................

(घ)(i)*क्या कंपनी (सीएसअर नीजत) जनयम, 2014 के जनयम 7 के ईपजनयम (3) के ऄनुसरण में कोइ राजि समायोजन के जलए ईपलब्ध ह ै oहां oनहीं

(ii) यदद हां, तो ब्यौरा प्रदान करें:

क्र.स.ं जवत्तीय वर्य मजुरा के जलए ईपलब्ध राजि (रुपय ेमें) जवत्तीय वर्य में मजुरा की राजि, यदद कोइ हो (रुपय ेमें) िरे् राजि (रुपय ेमें) 1 जव.व.-1 (जवत्तीय वर्य के समाजि की तारीख) 2 जव.व.-2 (जवत्तीय वर्य के समाजि की तारीख) 3 जव.व.-3 (जवत्तीय वर्य के समाजि की तारीख) कुल

5. (क) *क्या कंपनी ऄपने जनगमन के बाद से तीन जवत्तीय वर्ों की ऄवजध को परूा कर जलया ह ै *हां *नहीं (ख) यदद नहीं, तो जनगमन के बाद से पूरा हुए जवत्तीय वर्ों की संख्या प्रदान करें ................

(ग)*जपछल ेजवत्तीय वर्य के जलए जनवल लाभ और ऄन्य जववरण:

क्र.स.ं जववरण राजि (रुपय ेमें) जवत्तीय वर्य-1 जवत्त वर्य-2 जवत्तीय वर्य-3 1 कर देन ेसे पूवय लाभ 2 धारा 198 . के ऄधीन पठरकजलत जनवल लाभ 3 सीएसअर नीजत जनयम 2014 के जनयम 2(1)(ज) के ऄनुसार समायोजजत कुल राजि 4 धारा 135 के जलए कुल जनवल लाभ (2-3) (घ)* धारा 135(5) के ऄनुसार कंपनी का औसत जनवल लाभ .................................

6. (क)*धारा 135(5) के ऄनुसार कंपनी के औसत जनवल लाभ का 2% ..............

(ख)*सीएसअर पठरयोजनाओं/काययक्रमों या जपछल ेजवत्तीय वर्य में दकए गए काययकलापों से ईत्पन्न ऄजधिेर्, यदद कोइ हो ..................................................

(ग)*जवत्तीय वर्य के जलए जनधायठरत राजि, यदद कोइ हो ........................

(घ)*जवत्तीय वर्य के जलए कुल सीएसअर दाजयत्व (6क+6ख+6ग) .........................

7. (क)*क्या जवत्तीय वर्य के जलए सीएसअर राजि व्यय की गइ है *हां *नहीं (ख) यदद हां, तो व्यय की गइ सीएसअर राजि:

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] o वतयमान पठरयोजनाएं o वतयमान पठरयोजनाओं के ऄजतठरि o दोनों (वतयमान और वतयमान पठरयोजनाओं के ऄजतठरि)

(i) जवत्तीय वर्य के जलए वतयमान पठरयोजनाओं पर व्यय की गइ सीएसअर राजि का जववरण:

जवत्तीय वर्य के जलए चल रही पठरयोजनाओं की संख्या .................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्र.

स.ं पठरयोजना अइडी ऄनसुचूी VII में गजतजवजधयों की सचूी स े मद पठरयोजना का नाम स्ट्थानीय क्षते्र (हा/ंनहीं) पठरयोजना का स्ट्थान पठरयोजना की ऄवजध (महीनों में) जवत्तीय वर्य में खचय की गइ राजि (रुपय ेमें) कायायन्वय न का तरीका - प्रत्यक्ष (हा/ंनहीं) कायायन्वयन का तरीका - कायायन्वयन एजेंसी के माध्यम स े राज्य ज़िला सीएसअर रजजस्ट्रीकरण सखं्या नाम 1 2 3 4 5 कुल XX

(ii) जवत्तीय वर्य के जलए चल रही पठरयोजनाओं के ऄजतठरि ऄन्य पर व्यय की गइ सीएसअर राजि का जववरण:

जवत्तीय वर्य के जलए चल रही पठरयोजनाओं के ऄजतठरि ऄन्य की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 क्र.स.ं ऄनसुचूी VII में दकए काययकलापों की सचूी की मदें पठरयोजना का नाम स्ट्थानीय क्षते्र (हा/ंनहीं) पठरयोजना का स्ट्थान जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ राजि (रुपय ेमें) कायायन्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हा/ंनहीं) कायायन्वयन का तरीका - कायायन्वयन एजेंसी के माध्यम स े राज्य ज़िला सीएसअर रजजस्ट्रीकरण सखं्या नाम 1 2 3 कुल XX (ग)* प्रिासजनक जिरोपठर में व्यय की गइ राजि ........................

(घ)*प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गइ राजि, यदद लाग ूहो .......................................

(ड.)*जवत्तीय वर्य के जलए व्यय की गइ राजि ...............................................

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (च)*जवत्तीय वर्य के जलए ऄव्यजयत राजि/(ऄजधक) व्यजयत की गइ {6(घ)-7(ड.)] वतयमान पठरयोजनाओं के जलए ऄव्यजयत) ..........................................

(छ)*जवत्तीय के जलए ऄव्यजयत सीएसअर खात ेमें हस्ट्तांतरण के जलए पात्र राजि धारा 135(6) के ऄनुसार वर्य (समायोजन से पहल)े ........................................

(ज)*ऄनुसूची VII में जवजनर्ददष्ट जनजध में ऄंतठरत की जान ेवाली राजि जवत्तीय वर्य (यदद जवत्तीय वर्य के जलए कुल ऄव्यजयत से ऄजधक ह)ै वतयमान पठरयोजनाओं के जलए ऄव्यजयत) ..........................

8. जवत्तीय वर्य के जलए ऄव्यजयत सीएसअर राजि के हस्ट्तांतरण का जववरण:

(क)धारा 135(6) के ऄनुसार ऄव्यजयत सीएसअर खाते में ऄतंरण ऄव्यजयत सीएसअर खाते में ऄंतठरत की जाने वाली राजि राजि वस्ट्तुत: ऄव्यजयत सीएसअर खाते में स्ट्थानांतठरत की गइ स्ट्थानांतरण की तारीख त्रुठट, यदद कोइ हो (ख)जवत्तीय वर्य के जलए धारा 135(5) के दसूरे परंतुक के ऄनसुार ऄनुसूची VII में जवजनर्ददष्ट जनजध में ऄंतरण:

ऄनुसूची VII में जवजनर्ददष्ट जनजध में ऄंतठरत की जाने वाली राजि ऄनुसूची VII में जवजनर्ददष्ट जनजध में मूल रूप से ऄंतठरत राजि स्ट्थानांतरण की तारीख त्रुठट, यदद कोइ हो

9. * कारण जनर्ददष्ट करें यदद कंपनी धारा 135(5) के ऄनुसार औसत जनवल लाभ का दो प्रजतित व्यय करने में जवफल रही ह:ै ....................................................................................................................

10. *क्या जपछल ेतीन जवत्तीय वर्ों (22 जनवरी, 2021 के बाद समाि होने वाल ेजवत्तीय वर्य) की कोइ ऄव्यजयत राजि जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ ह ै *हां *नहीं (क) जपछले तीन जवत्तीय वर्य (वर्ों) से संबंजधत जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ सीएसअर राजि का जववरण:

1 2 3 4 5 6 7 8 क्र.स.ं पवूयवती जवत्तीय वर्य धारा 135(6) के ऄधीन ऄव्यजयत सीएसअर खात े में ऄतंठरत राजि (रुपय ेमें) धारा 135 (6) के ऄधीन ऄव्यजयत सीएसअर खात े में िरे् राजि (रुपय ेमें) जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ राजि (रुपय ेमें) धारा 135(5), यदद कोइ हो, के दसूरे परंतकु के ऄनसुार ऄनसुचूी VII के ऄधीन जवजनर्ददष्ट के रूप में एक जनजध को हस्ट्तातंठरत राजि अगामी जवत्तीय वर्ों में व्यय की जान े वाली िरे् राजि (रुपय ेमें) त्रठुट, यदद कोइ हो राजि (रुपय े में) स्ट्थानातंरण की जतजथ 1 जवत्तीय वर्य-1 2 जवत्तीय वर्य-2 3 जवत्तीय वर्य-3 (ख) जपछले जवत्तीय वर्य(वर्ों) की चल रही पठरयोजनाओं के जलए जवत्तीय वर्य में खचय की गइ सीएसअर राजि का जववरण:

चल रही पठरयोजनाओं की संख्या ............................

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1 2 3 4 5 6 7 8 क्र.स.ं पठरयोजना अइडी पठरयोजना का नाम जवत्तीय वर्य जजसमें पठरयोजना अरंभ की गइ थी जवत्तीय वर्य की िरुुअत में पठरयोजना के जलए व्यय की गइ राजि (रुपय े में) जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ राजि (रुपय ेमें) जवत्तीय वर्य के ऄतं में व्यय की गइ सचंयी राजि (रुपय े में) पठरयोजना की जस्ट्थजत - पणूय/जारी 1 2 3 4 (ग)(i) क्या जपछले तीन जवत्तीय वर्ों से संबंजधत ऄव्यजयत राजि से जवत्तीय वर्य में कोइ नइ सीएसअर पठरयोजना िुरू की गइ ह ै *हां *नहीं

(ii) यदद हां, तो सीएसअर राजि व्यय की गइ:

o वतयमान पठरयोजनाएं o वतयमान पठरयोजनाओं के ऄजतठरि o दोनों (वतयमान और वतयमान पठरयोजनाओं के ऄजतठरि)

(iii) जवत्तीय वर्य में वतयमान में नइ सीएसअर पठरयोजना पर व्यय की गइ राजि का जववरण:

चालू पठरयोजनाओं की संख्या ..................................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 क्र.स.ं पठरयोजना अइडी जवत्तीय वर्य जजसस े नइ पठरयोजना सबंजंधत ह ै ऄनसुचूी VII में गजतजवजधयों की सचूी स े मद पठरयोजना का नाम स्ट्थानीय क्षते्र (हा/ंनहीं) पठरयोजना का स्ट्थान पठरयोजना की ऄवजध (महीनों में) जवत्तीय वर्य में खचय की गइ राजि (रुपय े में) कायायन्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हा/ंनहीं) कायायन्वयन एजेंसी के माध्यम स े - कायायन्वयन का तरीका राज्य ज़िला सीएसअर रजजस्ट्रीकरण सखं्या नाम 1 2 3 4 5 कुल XX

(iv) जवत्तीय वर्य में वतयमान पठरयोजनाओं के ऄजतठरि ऄन्य नइ व्यय की गइ राजि का जववरण:

चालू पठरयोजनाओं के ऄजतठरि ऄन्य की संख्या ..................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्र.स.ं जवत्तीय वर्य जजसस े नइ पठरयोजना सबंजंधत ह ै ऄनसुचूी VII में गजतजवजधयों की सचूी स ेमदें पठरयोजना का नाम स्ट्थानीय क्षते्र (हा/ंनहीं) पठरयोजना का स्ट्थान जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ राजि (रुपय ेमें) कायायन्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हा ंनहीं) कायायन्वयन एजेंसी के माध्यम स े- कायायन्वयन का तरीका राज्य ज़िला सीएसअर नाम [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 रजजस्ट्रीकरण सखं्या 1 2 3 कुल XX

11. क्या जवत्तीय वर्य 2014-15 से जवत्तीय वर्य 2019-20 से संबंजधत कोइ ऄव्यजयत राजि जवत्तीय वर्य में व्यय की गइ है *हां *नहीं सीएसअर पठरयोजनाओं की संख्या ..................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रमांक जवत्तीय वर्य जजससे नइ पठरयोजना संबंजधत है ऄनुसूची VII में गजतजवजधयों की सूची से मद पठरयोजना का नाम स्ट्थानीय के्षत्र (हां/नहीं) पठरयोजना का स्ट्थान जवत्तीय वर्य में खचय की गइ राजि (रुपये में) कायायन्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां नहीं) कायायन्वयन एजेंसी के माध्यम से - कायायन्वयन का तरीका राज्य ज़िला सीएसअर रजजस्ट्रीकरण संख्या नाम 1 1 2 2 3 3 कुल XX

12. *क्या जवत्तीय वर्य में व्यय दकए गए सीएसअर के माध्यम से कोइ पूंजीगत पठरसंपजत्त जनर्ममत या ऄर्मजत की गइ है *हां *नहीं यदद हां, जनर्ममत/ऄर्मजत पूंजीगत पठरसंपजत्तयों की संख्या दजय करें .........................

जवत्तीय वर्य में व्यय दकए गए सीएसअर के माध्यम से आस प्रकार जनर्ममत या ऄर्मजत की गइ ऐसी संपजत्त (संपजत्तयों) से संबंजधत जववरण प्रस्ट्तुत करें:

क्र.सं. संपजत्त या पठरसंपजत्त का संजक्षि जववरण [संपजत्त का पूरा पता और स्ट्थान सजहत] संपजत्त या पठरसंपजत्त का जपन कोड जनमायण की तारीख व्यय की गइ सीएसअर राजि रजजस्ट्रीकृत स्ट्वामी की आकाइ/प्राजधकरण/लाभाथी का जववरण सीएसअर रजजस्ट्रीकरण संख्या, यदद लागू हो नाम रजजस्ट्रीकृत पता कुल XXXX (सभी क्षेत्रों को राजस्ट्व ठरकॉडय में दजय दकया जाना चाजहए, फ्लटै नंबर, मकान नंबर, नगर कायायलय / नगर जनगम / ग्राम पंचायत को जवजनर्ददष्ट दकया जाना चाजहए और ऄचल संपजत्त के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी) संलग्न संलग्नों की सूची

1. वैकजल्पक ऄनलुग्नक, यदद कोइ हो संलग्न करें ...............

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] घोर्णा मैं कंपनी के जनदिेक मडंल द्वारा संकल्प संख्या .......................... द्वारा तारीख ................... द्वारा आस प्ररूप पर हस्ट्ताक्षर करने और यह घोजर्त करने के जलए प्राजधकृत ह ंदक कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की सभी अवश्यकताओं और आसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के संबंध में आस मामले का ऄनपुालन दकया गया ह।ै मैं अग ेघोर्णा करता ह ंदक:

13. आस प्ररूप में और आसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया ह ैवह सत्य, सही और पूणय ह ैऔर आस प्ररूप की जवर्य वस्ट्तु से संबंजधत कोइ भी सूचना सामग्री को छुपाया या छुपाया नहीं गया ह ैऔर कंपनी द्वारा बनाए गए मलू ठरकॉडय के ऄनुसार ह।ै

14. सभी अवश्यक संलग्नक आस प्ररूप के साथ पूरी तरह से और स्ट्पष्ट रूप से संलग्न दकए गए हैं। जनदेिक द्वारा जडजीटल रूप से हस्ट्ताक्षठरत दकया जाना ह।ै *जडजीटल रूप में हस्ट्ताक्षठरत दकया जाना ह ै डीएससी बॉक्स *पदनाम ................................

*जनदेिक का डीअइएन ............................

ठटप्पणः कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 448 और 449 के ईपबधंों की ओर ध्यान अकर्मर्त दकया जाता ह ैजजनमें क्रमिः धोखाधडी, जमथ्या और जमथ्या साक्ष्य के जलए दडं का प्रावधान ह।ै यह इ-प्ररूप आलेक्रॉजनक मोड के माध्यम से तथा फाआल करन ेवाली कंपनी द्वारा प्रस्ट्ततु जववरण की सत्यता के अधार पर कंपनी रजजस्ट्रार द्वारा फाआल में रख ददया गया ह।ै सवे प्ररूप चकै करें पठरयोजना अइडी बनाए ं प्रस्ट्ततु करें ................................................................................................................................................”। [फा.सं.1/19/2013-सीएल.V-भाग-III] के.वी.अर. मूर्मत, संयुि सजचव ठटप्पण: मूल जनयम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.जन. 239 (ऄ), तारीख 31 माचय, 2014 के ऄधीन प्रकाजित दकए गए थ ेऔर बाद में ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन. 723 (ऄ), तारीख 14 ऄक्टूबर, 2014, सा.का.जन. 37 (ऄ) तारीख 16 जनवरी, 2015, सा.का.जन. 680 (ऄ), तारीख 4 जसतंबर, 2015, सा.का.जन. 742 (ऄ), तारीख 27 जुलाइ, 2016, सा.का.जन. 1371 (ऄ), तारीख 7 नवंबर, 2017, सा.का.जन. 191 (ऄ), तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.जन. 725 (ऄ), तारीख 31 जुलाइ, 2018, सा.का.जन. 803 (ऄ), तारीख 22 ऄक्टूबर, 2019, सा.का.जन. 60 (ऄ), तारीख 30 जनवरी, 2020 और सा.का.जन. 205(ऄ), तारीख 24 माचय, 2021 द्वारा संिोजधत दकए गए थे। MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 11th February, 2022 G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely: - “(1B) Every company covered under the provisions of sub-section (1) to section 135 shall furnish a report on Corporate Social Responsibility in Form CSR-2 to the Registrar for the preceding financial year (2020-2021) and onwards as an addendum to Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be:

Provided that for the preceding financial year (2020-2021), Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31 st March 2022, after filing Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be.”.

3. In the said rules, in the Annexure, after Form AOC-4 CFS, the following form shall be inserted, namely:- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.

1. *(a) Corporate Identity Number (CIN) of the company *(b) Name of the company *(c) Address of the registered office of the company *(d) email ID of the company

Where this provision sits

ActCompanies Accounts Amendment Rules 2022
Section3
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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