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Section 1

Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules,2017Central Rules · 2013

(1) इन धनर्मों का संधिप्त नाम कंपनी (धनिशेकों की धनर्ुधि और अर्यता) संशोिन धनर्म, 2017 र्।ै

(2) र्े राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त र्ोंगे।

2. कंपनी (धनिशेकों की धनर्ुधि और अर्यता) धनर्म, 2014 (धजसे इसमें इसके बाि मूल धनर्म कर्ा गर्ा र्ै) में, धनर्म 4 को उपधनर्म (1) के रूप में संखर्ादंकत दकर्ा जाएगा और इस प्रकार सखंर्ांदकत र्ोन े के बाि धनम्नधलधखत उपधनर्म जोडा जाएगा, अथायत्.- “(2) धनम्नधलधखत वगों की असूचीबद्ध पधललक कंपधनर्ां उपधनर्म (1) के अिीन नर्ीं आएंगी, अथायत्:- (क) एक सरं्ुि उद्यम;

(ख) एक परू्यत: स्वाधमत्व वाली अनुषंगी; और (ग) अधिधनर्म की िारा 455 के अंतगयत पठरभाधषत एक धनधरिर् कंपनी”।

3. मूल धनर्मों में, उपाबंि में, प्ररूप डीआईआर-5 के स्थान पर धनम्नधलधखत प्ररूप रखा जाएगा, अथायत्:- 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप डीआईआर-5 [कंपनी अधिधनर्म, 2013 की िारा 153 और कंपनी (धनिेशकों की धनर्ुधि और अर्यता) धनर्म, 2014 के धनर्म 11 के अनुसरर् में] धनिेशक पर्चान संखर्ा के अभ्र्पयर् के धलए आवेिन प्ररूप भाषा O अगं्रजेी O हर्िंी प्ररूप भरन ेके धलए धनिशे दकट का सिंभय लें।

1. *डीआईएन िारक का नाम (क) पर्ला नाम ________________________________ (ख) अंधतम नाम _______________________________ (ग) मध्र् नाम _______________________________

2. *धपता का नाम (क) पर्ला नाम ________________________________ (ख) अंधतम नाम _______________________________ (ग) मध्र् नाम _______________________________

3. *डीआईएन अभ्र्पयर् का कारर् o एक से अधिक डीआईएन र्ोना o डीआईएन गलत रीधत से र्ा कपटपूवयक प्राप्त दकर्ा गर्ा था o संबंधित व्यधि की मृत्र् ु o दकसी सिम न्र्ार्ालर् द्वारा संबंधित व्यधि को धवकृत धचत्त घोधषत दकर्ा गर्ा र्ै o संबंधित व्यधि को दिवाधलर्ा के रूप में न्र्ार्धनर्र्यत दकर्ा जा चुका र् ै o संबंधित व्यधि दकसी कंपनी/एलएलपी से संबंि नर्ीं रखता र्/ैथा

4. *क्र्ा डीआईएन िारक कोई डीआईएन िाठरत कर रर्ा र् ैO र्ां O नर्ीं सबसे पुरान ेडीआईएन की संखर्ा, जो अभी प्रधतिाठरत र् ै __________________ डीआईएन िारक का फोटो फफफफ फ फफफफ फफ फफफफ पूवय पूठरत II (i) 3 (ठटप्पर्ः उपर्ोिा द्वारा प्रधतिाठरत डीआईएन अन्र् सभी डीआईएन को प्रधतस्थाधपत करेगा, धजनके अभ्र्पयर् के धलए आविेन दकर्ा गर्ा र्)ै

5. *आवेिक द्वारा अभ्र्पयर् दकए जा रर् ेडीआईएन की संखर्ा/संखर्ाओं को धवधनर्ियष्ट करें *अभ्र्पयर् दकए जा रर् ेडीआईएन (संखर्ा/संखर्ाओं) का लर्ौरा I

(i) *डीआईएन ____________________

(ii) नाम __________________________

(iii) धपता का नाम ___________________

6. (क) *आवेिक का संपकय संखर्ा ______________________ (ख) *आवेिक का ई-मेल पता ___________________________ (ग) अन्र् सूचना, र्दि कोई र्ो, जो आवेिक इस आवेिन के संबंि में प्रस्तुत करना चार्ता र् ै

7. (क) *क्र्ा आवेिन स्वर्ं डीआईएन िारक द्वारा धडधजटल रूप से र्स्तािठरत र् ै O र्ां O नर्ीं (ख) *आवेिक का लर्ौरा

(i) नाम ______________________________

(ii) डीआईएन िारक के साथ संबंि ______________________________

(iii) आवेिक का डीआईएन (र्दि कोई र्)ै ______________________________

(iv) पैन ______________________________ संलग्नकों की सूची सलंग्नक

(1) *आवेिक की पर्चान का सबूत

(2) *आवेिक के आवास का सबूत

(3) इस घोषर्ा सधर्त शपथ पत्र, दक प्रधत िाठरत डीआईएन सभी सर्रु्ि सीआईएन/ पूवय पूठरत संलग्न करें 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] एलएलपीआईएन के साथ अद्यतन दकर्ा जाएगा;

(4) डीआईएन िारक को दिवाधलर्ा/धवकृतधचत्त घोधषत करने वाल ेन्र्ार्ालर् आिेश की प्रधत

(5) मृत्र्ु प्रमार्-पत्र की प्रधत

(6) वैकधल्पक संलग्नक, र्दि कोई र् ै घोषर्ा o *मैं घोषर्ा करता हूँ दक इस प्ररूप के साथ िी गई सूचना और अन्र् लर्ौरे सत्र् और सर्ी र्ैं। o मैं र्र् भी घोषर्ा करता हूँ दक मुझे कभी दकसी कंपनी/एलएलपी में धनिेशक/नामधनर्ियष्ट भागीिार के रूप में धनर्ुि नर्ीं दकर्ा गर्ा र् ैऔर र्र् डीआईएन कभी भी दकसी प्राधिकरर् में कोई िस्तावेज िार्र करने के धलए प्रर्िु नर्ीं दकर्ा गर्ा र्।ै *धडजीटल र्स्तािर करन ेके धलए *नाम ________________________________________ *डीआईएन/पैन _________________________________ व्यवसार्रत वधृत्तक द्वारा प्रमार् पत्र o *मैं घोषर्ा करता ह ंदक मुझे इस प्ररूप के प्रमार्न के प्रर्ोजनाथय सम्र्क रूप से धनर्ुि दकर्ा गर्ा र्।ै o *मैंने संलग्न िस्तावेजों के मलू के अवलोकन के आिार पर आवेिक की पर्चान के बारे में स्वर्ं को संतुष्ट कर धलर्ा र्।ै ठटप्पर्: आवेिक के भारत के बार्र धनवास करन ेकी धस्थधत में लर्ौरे/सत्र्ापन र्थाधवधर्त सत्र्ापन करने वाल े प्राधिकारी द्वारा सम्र्क रूप से सत्र्ाधपत िस्तावेजों से दकर्ा जाना। o *मैंने इस प्ररूप की धवषर्वस्त ुऔर उससे संबंधित मामलों के धलए कंपनी अधिधनर्म, 2013 और उसके अिीन बनाए गए धनर्मों का अध्र्र्न कर धलर्ा र् ैऔर उपर्ुयि धववरर् (संलग्नकों सधर्त) का सत्र्ापन आवेिक द्वारा रखे गए मलू अधभलेखों से दकर्ा र् ैजो इस प्ररूप की धवषर्वस्तु र् ैऔर उन्र्ें सत्र्, सर्ी और पूर्य पार्ा र् ै तथा इस प्ररूप में कोई मर्त्वपूर्य जानकारी नर्ीं धिपाई गई र्।ै o *मैं र्र् भी प्रमाधर्त करता ह ंदक सभी अपेधित संलग्नक परू्य और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न दकए गए र्ैं और र्र् समझ धलर्ा र् ैदक मैं दकसी भी प्रिम पर गलत प्रमार्न के धलए कंपनी अधिधनर्म, 2013 की िारा 449 के अिीन कारयवाई के धलए िार्ी हगंा। *धडजीटल र्स्तािर करन ेके धलए (डीएससी बॉक्स) संलग्नक र्टाए ं डीएससी बॉक्स II (i) 5 o चाटयडय अकाउंटेंट (पूर्यकाधलक व्यवसार्रत) र्ा o लागत लेखाकार (परू्यकाधलक व्यवसार्रत) र्ा o कंपनी सधचव (परू्यकाधलक व्यवसार्रत) *क्र्ा एसोधसएट र्ा फैलो र् ै O एसोधसएट O फेलो *सिस्र्ता संखर्ा ________________ प्रैधक्टस प्रमार् पत्र की संखर्ा ________________ ठटप्पर्: िारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्र्ान आकृष्ट दकर्ा जाता र् ैधजसमें धमथ्र्ा कथन तथा धमथ्र्ा साक्ष्र् के धलए िंड का उपबिं र्।ै सशंोधित करें फॉमय चके करें पवूय सवंीिा प्रस्ततु कार्ायलर् प्रर्ोग र्ते:ु फाइल करन ेसबंिंी धववरर् सबंद्ध करें ई-प्ररूप सेवा अनरुोि संखर्ा (एसआरएन)___________ ई-प्ररूप जमा करने की तारीख ___________ (दिन/मास/वषय) प्राधिकृत अधिकारी का धडजीटल र्स्तािर इस ई-प्ररूप को अनुमोदित दकर्ा जाता र् ै__________ (जमा करन ेकी पुधष्ट करें) इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत दकर्ा जाता र् ै____________ र्स्तािर की तारीख_____________(दिन/मास/वषय) [फा. सं. 1/22/2013-सीएल-V] अमरिीप हसंर् भाठटर्ा, संर्िु सधचव ठटप्पर्: मूल धनर्म भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.धन. 259(अ) तारीख 31 माचय, 2014 द्वारा प्रकाधशत दकए गए और तत्पश्चात् सा.का.धन. 671(अ) तारीख 18 धसतंबर, 2014 और सा.का.धन. 42(अ) तारीख 19 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित दकए गए। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Pre-fill MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 5th July, 2017 G.S.R. 839(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1), subsection (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), rule 4 shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted namely :- “(2) The following classes of unlisted public company shall not be covered under sub-rule (1), namely:-

(a) a joint venture;

(b) a wholly owned subsidiary; and

(c) a dormant company as defined under section 455 of the Act.”.

3. In the principal rules, in the Annexure, for Form DIR−5, the following Form shall be substituted, namely:- FORM DIR-5 [Pursuant to section 153 of the Companies Act, 2013 and rule 11 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014] Application for surrender of Director Identification Number Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Name of the DIN holder

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

2. *Father’s name

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

3. *Reason for surrender of DIN o Having multiple DINs o DIN was obtained in a wrongful manner or by fraudulent means o Death of the concerned individual o Concerned individual is declared as a person of unsound mind by a competent court o Concerned individual has been adjudicated as insolvent o Concerned individual is/was not associated with any company/LLP

4. *Whether DIN holder is retaining any DIN O Yes O No Photograph of the DIN holder II (i) 7 The number of oldest DIN which is being retained (Note: DIN being retained will replace all the other DINs for which surrender application is filed by the user)

5. *Specify the number of DIN(s) being surrendered by the applicant *Particulars of the DIN(s) being surrendered I

(i) *DIN

(ii) Name

(iii) Father’s name

Where this provision sits

ActCompanies (Appointment and Qualification of Directors) Rules,2017
Section1
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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