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Section 3: ईि जनयम में, जनयम 26 के पश्चात् जनम्नजलजखत जनयम को ऄतंःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथायत्

Companies (Compromises,Arrangments and Amalgamtions) 2nd Amdt Rules 2020Central Rules · 2013

“26 क. डी-मैट प्ररूप में धाठरत ऄल्पसखं्यक ियेरधाठरता की खरीद:- (1) धारा 236 के तहत ऄियनकताय द्वारा ऄर्जित दकए िान ेवाल ेिेयरों के मूल्य की समकि राजि प्राप्त करन ेकी तारीख से दो सप्ताह के भीतर, कंपनी गैर- ताजववक रूप में िेयर धारण करने वाल ेऄल्पसंख्यक िेयरधारकों से संबंजधत ब्यौरे को सवयाजपत करेगी।

(2) ईप-जनयम (1) के ऄधीन सवयापन होने के पश्चात्, कंपनी ऄंजतम तारीख, िो नोठटस भेिने की तारीख के बाद एक माह से पहले नहीं होगी, के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक ऄथवा स्ट्पीड पोस्ट्ट ऄथवा कुठरयर ऄथवा इ-मेल द्वारा ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों को नोठटस भेिेगी, जिस पर ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों के िेयर ईनके खाते से जनकालकर कंपनी के जनधायठरत डी-मैट खाते में डाले िाएगंे बिते दक ऄजंतम तारीख से पहले ऐसे नोठटस में यथा-जवजनर्ददष्ट िेयरों को ऄियनकताय के खाते में न डाल ददया िाए।

(3) ईप-जनयम (2) के ऄधीन ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों को ददए गए नोठटस की एक प्रजत ईस जिले में जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कायायलय जस्ट्थत ह,ै दो यापापक रूप से पठरचाजलत समाचार पत्रों (एक ऄगं्रिेी और दसूरा िेत्रीय भाषा में) में एक साथ प्रकाजित करन ेके साथ-साथ कंपनी की वेबसाआट, यदद कोइ ह,ै पर भी डाली िाएगी।

(4) कंपनी ऄंजतम तारीख के संबंध में ईप-जनयम (3) के तहत नोठटस के प्रकािन के तवकाल बाद जनिेपधारी को सूचना देने के साथ-साथ यह वियाप दतेे हुए जनम्नजलजखत घोषणा कथन करेगी दक:- (क) कारपोरेट कायय ऄजधजनयम की धारा 236 के ईपबंधों के ऄनुसरण में प्रभावी की िा रही ह;ै (ख) वे ऄल्पसंख्यक िेयरधारक जिनके िेयर गैर-ताजववक रूप में धाठरत हैं, ईन्हें कारपोरेट कायय के बारे में सूजचत दकया गया ह ै(ऐसे िेयरधारकों को ददए गए नोठटस और समाचार पत्रों में प्रकाजित ईसकी प्रजतजलजप आसके साथ संलग्न ह)ै;

(ग) ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों को कंपनी द्वारा कारपोरेट कायय पूरा होने के तवकाल बाद भुगतान दकया िाएगा;

(घ) ऐसे कारपोरेट कायय से ईवपन्न कोइ जववाद ऄथवा जिकायत कंपनी का एकमात्र दाजयवव होगा।

(5) कारपोरेट कायय के माध्यम से िेयरों के ऄंतरण को प्रभाजवत करने के प्रयोिन के जलए बोडय ईप-जनयम (4) के तहत जनिेपधारी को सूचना दनेे के जलए कंपनी सजचव ऄथवा ईसकी ऄनुपजस्ट्थजत में दकसी ऄन्य यापजि को प्राजधकृत करने के साथ-साथ ईि ईप-जनयम के ऄतंगयत ऄपेजित दस्ट्तावेिों को प्रस्ट्ततु करेगा।

(6) ईप-जनयम (4) के तहत सूचना प्राप्त होने पर जनिपेधारी ईन ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों के िेयर ऄंजतम तारीख पर कंपनी के जनधायठरत डी-मैट खाते में ऄंतठरत करेगी, जिन्होंने ऄियनकताय के पि में ऄपने िेयरों को स्ट्वय ं हस्ट्तांतठरत नहीं दकया ह,ै और कंपनी को ईसकी सूचना दगेी।

(7) ईप-जनयम (6) के ऄधीन जनिेपधारी से िेयरों के सफल ऄंतरण की सूचना प्राप्त होन ेके बाद कंपनी लाग ूस्ट्टाम्प िुल्क, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा भारतीय स्ट्टांप ऄजधजनयम, 1899 (1899 का 2) के ईपबंधों के ऄनुसार ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों की ओर से दकया िाएगा, का कमी करन ेके बाद प्रवयेक ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों को आस प्रकार ऄतंठरत िेयरों के मलू्य का तवकाल संजवतरण करेगी।

(8) ईप-जनयम (7) के तहत ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों को सफल भुगतान दकए िान े के बाद कंपनी, कंपनी के जनधायठरत डी-मैट खात ेमें रखे गए ऐसे िेयरधारकों के िेयरों को ऄियनकताय के डी-मैट खात ेमें ऄतंठरत करन ेके बारे में जनिेपधारी को सूचना दगेी। स्ट्पष्टीकरण.- कंपनी ऐसे हकदार िेयरधारकों को संदाय संजवतठरत करती रहगेी िहां संजवतरण जवजनर्ददष्ट समय के भीतर नहीं हो पाया तथा ऐसे संजवतरण के बाद ऄियनकताय के डी-मैट खाते में िेयर ऄंतरण करती रहगेी।

(9) यदद िहां ऐसे िेयरों के ऄतंरण को रोकने और लाभांि के भुगतान के बारे में न्यायालय ऄथवा न्यायाजधकरण ऄथवा कानूनी प्राजधकरण का कोइ जविेष अदेि ददया गया ह ैऄथवा िहां जनिेपागार ऄजधजनयम, 1996 (1966 का 22) के ईपबंधों के तहत ऐसे िेयरों को रहन रखा गया ह ैऄथवा अद्रनाजमत दकया गया ह,ै वहां जनिेपधारी ईप- जनयम (6) के तहत कंपनी के जनधायठरत डी-मैट खाते में ऄल्पसंख्यक िेयरधारकों के िेयरों को ऄंतठरत नहीं करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3 स्ट्पष्टीकरण.- आस जनयम के प्रयोिनों के जलए यदद ‘ऄंजतम तारीख’ ऄवकाि के ददन पड़ती ह ैतो ऄगले कायय ददवस को ‘ऄंजतम तारीख’ समझी िाएगी। [फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V] के. वी. अर. मूर्जत, संयुि सजचव ठटलपण : मूल जनयम भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग-II, खंड-3, ईप-खंड (i) में सा.का.जन. सं.1134(ऄ), तारीख 14 ददसंबर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए और तवपश्चात् ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन. 368(ऄ), तारीख 13 ऄप्रैल, 2017 और ऄजधसूचना संख्या सा.का.जन. 79(ऄ), तारीख 3 फरवरी, 2020 द्वारा संिोजधत दकए गए थे। MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 17th December, 2020 G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 233 and sections 235 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 namely :-

1. Short title and commencement.‐ (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Second Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Where this provision sits

ActCompanies (Compromises,Arrangments and Amalgamtions) 2nd Amdt Rules 2020
Section3
Marginal noteईि जनयम में, जनयम 26 के पश्चात् जनम्नजलजखत जनयम को ऄतंःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथायत्
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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