(1) म᭟य᭭थ या सुलह के ᮧयोजनᲂ के िलए म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ िन᳜िलिखत ᮧᳰᮓया का अनुसरण करेगा, अथाᭅत् :
(i) वह पᭃकारᲂ से परामशᭅ करके ᮧ᭜येक म᭟य᭭थ या सुलह सᮢ कᳱ तारीख और समय िनधाᭅᳯरत करेगा, जहां सभी पᭃकारᲂ को उपि᭭थत होना ह;ै
(ii) वह यथाि᭭थित के᭠ᮤीय सरकार या अिधकरण या अपील अिधकरण, ᳇ारा िनधाᭅᳯरत ᳰकसी ᭭थान पर या ऐसे अ᭠य ᭭थान पर जहां पᭃकार और म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ संयुᲦ ᱨप से स᭥मित हᲂ म᭟य᭭थता या सुलह अिधवेशन का आयोजन करेगा;
(iii) वह पᭃकारᲂ के साथ संयुᲦ ᱨप से या अलग-अलग अिधवेशनᲂ पर कर सकता है;
(iv) ᮧ᭜येक पᭃकार सᮢ से दस ᳰदन पहले म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ को एक संिᭃ᳙ ᭄ापन सᲅपेगा िजसमᱶ उठाए जाने वाले मुे, िजनका सुलह करना अपेिᭃत ह,ै बताते ᱟए और इन मुᲂ के संबंध मᱶ उसकᳱ ि᭭थित तथा िवषय को समझने के िलए म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के िलए अपेिᭃत सभी सूचना उपल᭣ध कराएगा तथा ऐसे ᭄ापन कᳱ एक ᮧितिलिप िवरोधी पᭃकार या पᭃकारᲂ को भी दी जाएगी;
परंतु, उपयुᲦ या समुिचत मामलᲂ मᱶ म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के िववेक से उपयुᭅᲦ अविध को कम ᳰकया जा सकता ह;ै
(v) ᮧ᭜येक पᭃकार म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ को ऐसी अ᭠य सूचना भी उपल᭣ध कराएगा जो मुे के समाधान के िलए उसे अपेिᭃत हो।
(2) जहां ᳰकसी मामले मᱶ एक से अिधक म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ हो तो वहां म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ पहले उस पᭃकार के साथ सहमत हᲂगे िजसने उसने नािमत करने के िलए सहमित दी ह ैऔर उसके प᳟ात् िववाद का िनपटान करने के िलए अ᭠य म᭟य᭭थ या सुलहकताᭅ के साथ बातचीत करᱶगे।