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Section 13: बाल ᭠यायालय और िनगरानी ᮧािधकरणᲂ के संबधं मᱶ ᮧᳰᮓया

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) बोडᭅ से ᮧारंिभक िनधाᭅरण ᮧा᳙ हो जाने पर, बाल ᭠यायालय यह िनणᭅय ले सकेगा ᳰक ᭍या वय᭭क अथवा बालक के ᱨप मᱶ बालक के िवचारण कᳱ आव᭫यकता ह ैऔर उपयुᲦ आदशे पाᳯरत कर सकेगा।

(2) िजस मामले मᱶ बालक कᳱ आयु घोिषत करने वाले बोडᭅ के आदशे के िवᱧ᳍ अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन अपील दायर कᳱ गई हो, उस मामले मᱶ बाल ᭠यायालय पहले उᲦ अपील पर िनणᭅय लेगा।

(3) िजस मामले मᱶ बोडᭅ ᳇ारा ᳰकए ᮧाथिमक िनधाᭅरण के िन᭬कषᲄ के िवᱧ᳍ अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (2) के अधीन अपील दायर कᳱ गई हो, उस मामले मᱶ बाल ᭠यायालय पहले उᲦ अपील पर िनणᭅय लेगा।

(4) जहां अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (2) के अधीन अपील का िनपटान इस िन᭬कषᭅ के साथ ᱟआ हो ᳰक वय᭭क के ᱨप मᱶ बालक का िवचारण करने कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ ह,ै वहां बाल ᭠यायालय, अिधिनयम कᳱ धारा 19 और इन िनयमᲂ के उपबंधᲂ के अनुसार मामले का िनपटान करेगा।

(5) जहां अिधिनयम कᳱ धारा 101 कᳱ उप-धारा (2) के अधीन अपील का िनपटान इस िन᭬कषᭅ के साथ ᱟआ हो ᳰक वय᭭क के ᱨप मᱶ बालक का िवचारण ᳰकया जाना चािहए, वहां बाल ᭠यायालय, बोडᭅ से फाइल मंगवाएगा और इस अिधिनयम और इन िनयमᲂ के उपबंधᲂ के अनुसार मामले का िनपटान करेगा।

(6) बाल ᭠यायालय ᳰकसी िन᭬कषᭅ पर पᱟचंने के समय इस बात के कारण अिभिलिखत करेगा ᳰक बालक का िवचारण वय᭭क के ᱨप मᱶ या बालक के ᱨप मᱶ ᳰकया जाना ह।ै

(7) जहां बाल ᭠यायालय यह िनणᭅय लेता ह ैᳰक वय᭭क के ᱨप मᱶ बालक का िवचारण करने कᳱ कोई आव᭫यकता नहᱭ ह ैऔर मामले का िनणᭅय ᭭वयं करेगा, वहां:

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(i) बाल ᭠यायालय जांच कायᭅ इस ᮧकार कर सकेगा, जैसे ᳰक ᭠यायालय बोडᭅ के ᱨप मᱶ कायᭅ कर रहा हो तथा अिधिनयम और इन िनयमᲂ के उपबंधᲂ के अनुसार मामले का िनपटान कर सकेगा।

(ii) बाल ᭠यायालय जांच कायᭅ करते समय दडं ᮧᳰᮓया संिहता, 1973 के अधीन समन वाले मामले मᱶ िवचारण कᳱ ᮧᳰᮓया का अनुपालन करेगा।

(iii) कायᭅवाही बंद कमरे और बालक के अनुकूल माहौल मᱶ कᳱ जाएगी तथा िविध का उ᭨लंघन करने के िलए अिभकिथत बालक का िवचारण ᳰकसी ऐसे ᳞िᲦ के िवचारण के साथ संयुᲦ ᱨप से नहᱭ ᳰकया जाएगा, जो ᳰक बालक नहᱭ ह।ै

(iv) सािᭃयᲂ को परीᭃा के िलए ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने के समय बाल ᭠यायालय यह सुिनि᳟त करेगा ᳰक जांच कायᭅ पूणᭅतः ᮧितकूल कायᭅवाही के ᱨप मᱶ न ᳰकया जाए तथा ᭠यायालय भारतीय सा᭯य अिधिनयम, 1872 (1872 का 1) कᳱ धारा 165 ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करेगा।

(v) िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक कᳱ परीᭃा करने व उसका कथन अिभिलिखत करने के समय बाल ᭠यायालय, बालक से बाल अनुकूल रीित से सवाल-जवाब करेगा, ताᳰक वह बालसहज हो सके और िजन अपराधᲂ का आरोप उस पर लगाया गया ह,ै न केवल उनके बारे मᱶ, बि᭨क िजस घर, सामािजक पᳯरवेश मᱶ और ᮧभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के िवषय मᱶ त᭝यᲂ तथा पᳯरि᭭थितयᲂ का वणᭅन िबना ᳰकसी भय के कर सके।

(vi) बाल ᭠यायालय ᳇ारा पाᳯरत िनपटान आदशे मᱶ, संबंिधत िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालक के िलए ᮧᱨप 7 मᱶ ᳞िᲦगत दखेरेख योजना को अिनवायᭅ ᱨप से शािमल ᳰकया जाएगा। यह ᳞िᲦगत दखेरेख योजना उस बालक और यᳰद संभव हो तो उसके पᳯरवार से िवचार-िवमशᭅ के आधार पर पᳯरवीᭃा अिधकारी अथवा बाल क᭨याण अिधकारी अथवा ᳰकसी मा᭠यता ᮧा᳙ ᭭वैि᭒छक संगठन ᳇ारा तैयार कᳱ जाएगी।

(vii) ऐसे मामलᲂ मᱶ बाल ᭠यायालय, अिधिनयम कᳱ धारा 18 कᳱ उप-धारा (1) व (2) के उपबंधᲂ को अनुसार कोई आदशे पाᳯरत कर सकेगा।

(8) जहां बाल ᭠यायालय यह िनणᭅय लेता ह ैᳰक वय᭭क के ᱨप मᱶ बालक का िवचारण करने कᳱ आव᭫यकता ह,ै वहां:

(i) बाल ᭠यायालय, सᮢ ᭠यायालयᲂ ᳇ारा िवचारण कᳱ दडं ᮧᳰᮓया संिहता, 1973 ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᮧᳰᮓया का अनुपालन करेगा और बालक के अनुकूल माहौल बनाए रखेगा।

(ii) बाल ᭠यायालय ᳇ारा पाᳯरत अंितम आदशे मᱶ, बालक के िलए ᮧᱨप 7 मᱶ ᳞िᲦगत दखेरेख योजना को अिनवायᭅ ᱨप से सि᭥ मिलत ᳰकया जाएगा। यह ᳞िᲦगत दखेरेख योजना उस बालक और यᳰद संभव हो तो उसके पᳯरवार से िवचार-िवमशᭅ के आधार पर पᳯरवीᭃा अिधकारी अथवा बाल क᭨याण अिधकारी अथवा ᳰकसी मा᭠याताᮧा᳙ ᭭वैि᭒छक संगठन ᳇ारा तैयार कᳱ जाएगी।

(iii) जहां बालक को अपराध मᱶ संिल᳙ पाया गया ह,ै वहां बालक को इᲥᳱस वषᭅ कᳱ आयु तक के िलए सुरिᭃत ᭭थान पर भेजा जा सकेगा।

(iv) बालक के सुरिᭃत ᭭थान पर रहने के समय बालकᳱ ᮧगित का मू᭨यांकन करने के िलए पᳯरवीᭃा अिधकारी या िजला बाल संरᭃण इकाई या कोई सामािजक कायᭅकताᭅ ᮧᱨप 13 मᱶ वाᳶषक समीᭃा करेगा और ᳯरपोटᱸ बाल ᭠यायालय को भेजी जाएंगी।

(v) बाल ᭠यायालय ᳞िᲦगत दखेरेख योजना के कायाᭅ᭠वयन के िलए बालक कᳱ ᮧगित और सं᭭था ᳇ारा ᮧदान कᳱ गई सुिवधाᲐ का िनधाᭅरण करने के ᮧयोजनाथᭅ आविधक ᱨप से और हर तीन मास मᱶ कम से कम एक बार बालक को अपने समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने का िनदᱷश भी द ेसकेगा।

(vi) जब बालक कᳱ आयु इᲥᳱस वषᭅ हो जाए और उसे सं᭭था मᱶ रहने कᳱ अविध पूरी करनी हो तब बाल ᭠यायालय:

(क) यह मू᭨यांकन करने के िलए बालसे िवचार-िवमशᭅ करेगा ᳰक उसमᱶ सुधारा᭜मक बदलाव आए ह ᱹया नहᱭ और ᭍या वह बालसमाज का योगदानकारी सद᭭य बन सकता है। (ख) यᳰद आव᭫यक ᱟआ तो पᳯरवीᭃा अिधकारी या िजला बाल संरᭃण इकाई या सामािजक कायᭅकताᭅ ᳇ारा तैयार कᳱ गई बालक कᳱ ᮧगित कᳱ आविधक ᳯरपोटᲄ पर िवचार करेगा और यᳰद सं᭭थागत ᳞व᭭था अपयाᭅ᳙ हो तो आगे सुधार के िनदᱷश दगेा। (ग) मू᭨यांकन करने के बाद बाल᭠यायालय:

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 (गक) बालको तुरंत छोड़ने;

(गख) अ᭒छे ᳞वहार के िलए बालको ᮧितभूित के साथ या िबना ᮧितभूित के मुचलका िन᭬पाᳰदत करने पर छोड़ने;

(गग) बालक को छोड़ने और पᳯरवतᭅनकारी एवं सकारा᭜मक ᳞वहार को बढ़ावा दनेे के उ᳎े᭫य से िशᭃा, ᳞वसाियक ᮧिशᭃण, ᮧिशᭃुता, रोजगार, परामशᭅ और अ᭠य उपचारा᭜मक कायᲄ के िवषय मᱶ िनदᱷश जारी करने;

(गघ) बालक को छोड़ने और उसके सं᭭था मᱶ रहने कᳱ शेष िविन᳸द᳥ अविध के िलए िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ करने का िनणᭅय कर सकेगा। िजस मामले मᱶ िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ ᳰकया जाए, उस मामले मᱶ वह ᮧािधकारी बालक के िलए पुनवाᭅस काडᭅ ᮧᱨप 14 मᱶ रखेगा।

(vii) इस िनयम के उप-िनयम (vi) (ग) (गघ) के ᮧयोजन के िलए :

(क) पᳯरवीᭃा अिधकारी या मामला कायᭅकताᭅ या बाल क᭨याण अिधकारी या ᳰकसी उपयुᲦ ᳞िᲦ को िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ ᳰकया जा सकता ह।ै (ख) िजला बाल संरᭃण इकाई ऐसे ᳞िᲦयᲂ कᳱ सूची रखेगी, िज᭠हᱶ िनगरानी ᮧािधकारी िनयुᲦ ᳰकया जा सकता ह ैऔर यह सूची ि᳇वाᳶषक अ᳒तनीकरण के साथ बाल᭠यायालय को भेजी जाएगी। (ग) छोड़े जाने के बाद पहली ितमाही मᱶ बालपािᭃक आधार पर या बाल ᭠यायालय के िनदᱷशानुसार अंतरालᲂ पर िनगरानी ᮧािधकारी से िमलेगा। िनगरानी ᮧािधकारी बालक से परामशᭅ करके ऐसी बैठकᲂ का समय और ᭭थान िनधाᭅᳯरत करेगा। िनगरानी ᮧािधकारी बालकᳱ ᮧगित के िवषय मᱶ अपनी ᳯट᭡पिणयां मािसक आधार पर बाल᭠यायालय को भेजेगा। (घ) पहली ितमाही समा᳙ होने पर िनगरानी ᮧािधकारी बालक के िलए आगे अपेिᭃत अनुवतᱮ ᮧᳰᮓया के िवषय मᱶ िसफाᳯरशᱶ करेगा। (ङ) जहां छोड़े जाने के बाद, बालक को आपरािधक कायᭅकलाप मᱶ ᮧवृᱫ होते या आपरािधक पूवᭅवृᱫ वाले लोगᲂ से मेलजोल रखते ᱟए पाया जाए, वहां बालक को अगले आदशेᲂ के िलए बाल᭠यायालय के समᭃ लाया जाएगा। (च) यᳰद यह पाया जाए ᳰक अब बालक कᳱ और िनगरानी ᳰकए जाने कᳱ आव᭫यकता नहᱭ ह ै तो िनगरानी ᮧािधकारी िसफाᳯरशᲂ के साथ िव᭭तृत ᳯरपोटᭅ बाल᭠यायालय के समᭃ ᮧ᭭तुत करेगा और बाल ᭠यायालय िनगरानी को समा᳙ ᳰकए जाने या आगे जारी रखे जाने के िलए िनदᱷश जारी करेगा। (छ) पहली ितमाही के बाद बालिनगरानी ᮧािधकारी ᳇ारा पहली ितमाही के अंत मᱶ कᳱ गई िसफाᳯरशᲂ के आधार पर बाल᭠यायालय ᳇ारा ᳰदए गए िनदᱷशᲂ के अनुसार अंतरालᲂ पर िनगरानी ᮧािधकारी से िमलेगा और िनगरानी ᮧािधकारी अपनी ᳯरपोटᭅ बाल᭠यायालय को भेजेगा, जो ᳰक हर ितमाही मᱶ उसकᳱ समीᭃा करेगा।

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section13
Marginal noteबाल ᭠यायालय और िनगरानी ᮧािधकरणᲂ के संबधं मᱶ ᮧᳰᮓया
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

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