CourtMesh

Section 2: पᳯरभाषाएं

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) जब तक इन िनयमᲂ मᱶ संदभᭅ से अ᭠यथा अपेिᭃत न हो,-

(i) “अिधिनयम” से ᳰकशोर ᭠याय (बालकᲂ कᳱ दखेरेख और संरᭃण) अिधिनयम, 2015 (2016 का 2) अिभᮧेत है;

(ii) “ᮧािधकरण” से अिधिनयम कᳱ धारा 68 के अधीन गᳯठत कᱶ ᮤीय दᱫकᮕहण संसाधन ᮧािधकरण अिभᮧेत ह;ै

(iii) “मामला कायᭅकताᭅ” से रिज᭭ ᮝीकृत ᭭वैि᭒छक या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा ᮧितिनिध अिभᮧेत ह,ै जो ᳰक बालक के साथ बोडᭅ या सिमित के समᭃ जाएगा और ऐसे कायᭅ करेगा, जो ᳰक बोडᭅ या सिमित ᳇ारा उसे सᲅपे जाएं;

(iv) “बालदᱫकᮕहण संसाधन सूचना और मागᭅदशᭅन ᮧणाली” से ऐसी ऑनलाइन ᮧणाली अिभᮧेत ह,ै जो ᳰक दᱫकᮕहण कायᭅᮓम मᱶ सहायता करे व उस कायᭅᮓम कᳱ िनगरानी करे;

(v) “बालअ᭟ययन ᳯरपोटᭅ” से वह ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत ह,ै िजसमᱶ बाल के ᭣ यौरे जैसे, ज᭠म ितिथ और सामािजक पृ᳧भूिम का उ᭨लेख हो;

(vi) “समुदाय सेवा” से िविध का उ᭨लंघन करने वाले चौदह वषᭅ से अिधक आयु के बालकᲂ ᳇ारा समाज को ᮧदान कᳱ जाने वाली सेवा अिभᮧेत ह ैऔर इसके अंतगᭅत उ᳒ानᲂ का रखरखाव, वृ᳍ᲂ कᳱ सेवा, ᭭थानीय अ᭭पताल या पᳯरचयाᭅ गृह कᳱ सहायता करने, िवकलांग बᲬᲂ कᳱ सेवा करने, यातायात ᭭वयंसेिवयᲂ के ᱨप मᱶ कायᭅ करने इ᭜याᳰद जैसे कायᭅकलाप भी ह।ᱹ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(vii) “ᮧᱨप” से इन िनयमᲂ के साथ संलᲨ ᮧᱨप अिभᮧेत हᱹ;

(viii) “गृह अ᭟ययन ᳯरपोटᭅ” से ऐसी ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत ह,ै िजसमᱶ भावी दᱫकᮕहण करने वाले माता-िपता या पालक माता-िपता के ᭣यौरे का उ᭨लेख हो और इस ᭣यौरे मᱶ सामािजक और आᳶथक ि᭭थित, पाᳯरवाᳯरक पृ᳧भूिम, घर का िववरण और माहौल, तथा ᭭वा᭭᭝य कᳱ ि᭭थित शािमल हᲂगे;

(ix) “᳞िᲦगत दखेरेख योजना” ᳰकसी बालक के िलए ऐसी ᳞ापक िवकास योजना ह,ै जो उस बालक कᳱ आयु और ᳲलग-िविश᳥ आव᭫यकताᲐ तथा उस बालक के मामले के पूवᭅवृᱫ पर आधाᳯरत हो, िजसे बालक का खोया आ᭜मस᭥मान, गᳯरमा और ᭭वािभमान लौटाने और उसे िज᭥मेदार नागᳯरक बनाने के उ᳎े᭫य से बालक के साथ परामशᭅ करके तैयार ᳰकया गया हो और तदनुसार इस योजना मᱶ बालक कᳱ िन᳜िलिखत आव᭫यकताᲐ कᳱ पूᳶत कᳱ जाएगी िजसकᳱ कोई सीमा नहᱭ होगी अथाᭅत्- (क) ᭭वा᭭᭝य और पोषण संबंधी आव᭫यकताएं, िजसके अंतगᭅत कोई िवशेष आव᭫यकताएं भी हᱹ;

(ख) भावना᭜मक और मनोवै᭄ािनक आव᭫यकताएं;

(ग) शैᭃिणक और ᮧिशᭃण संबंधी आव᭫यकताएं;

(घ) अवकाश, सजᭅना᭜मकता और खेलकूद;

(ड.) सभी ᮧकार के शोषण, उपेᭃा और दु᳞ ᭅवहार से संरᭃण;

(च) उ᳍ार और अनुवतᭅन;

(छ) समाज कᳱ मु᭎यधारा मᱶ सि᭥ मिलत करना;

(ज) जीवन कौशल ᮧिशᭃण।

(x) “दशे मᱶ दᱫकᮕहण” से भारत मᱶ िनवास कर रह ेभारत के ᳰकसी नागᳯरक ᳇ारा ᳰकसी बालक का दᱫकᮕहण अिभᮧेत है;

(xi) “िचᳰक᭜सीय परीᭃण ᳯरपोटᭅ” से ᳰकसी िविधवत अनु᭄ि᳙-धारी िचᳰक᭜सक ᳇ारा दी गई बालक कᳱ ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत ह;ै

(xii) “ᮧभारी ᳞िᲦ” से बाल दखेरेख सं᭭था के िनयंᮢण और ᮧबंधन के िलए िनयुᲦ ᳰकया गया कोई ᳞िᲦ अिभᮧेत ह;ै

(xiii) “यौ.अ.बा.सं.अ.” से यौन अपराधᲂ से बालकᲂ का संरᭃण अिधिनयम, 2012 (2012 का 32) अिभᮧेत है;

(xiv) “पुनवाᭅस-सह-᭭थापन अिधकारी” से ᮧ᭜येक बाल दखेरेख सं᭭था मᱶ बᲬᲂ के पुनवाᭅस के ᮧयोजन के िलए अिभिहत अिधकारी अिभᮧेत ह;ै

(xv) “चयन सिमित” से इन िनयमᲂ के िनयम 87 के अधीन रा᭔य सरकार ᳇ारा गᳯठत सिमित अिभᮧेत ह;ै

(xvi) “सामािजक पृ᳧भूिम ᳯरपोटᭅ” से िविध का उ᭨लंघन करने वाले ᳰकसी बालकᳱ ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत ह,ै िजसमᱶ बाल क᭨याण पुिलस अिधकारी ᳇ारा तैयार कᳱ गई बालकᳱ पृ᳧भूिम कᳱ जानकारी का उ᭨ लेख हो;

(xvii) “सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ” से ᳰकसी बालक कᳱ ᳯरपोटᭅ अिभᮧेत है, िजसमᱶ उस बालक कᳱ पᳯरि᭭थितयᲂ, आᳶथक, सामािजक, मनोवै᭄ािनक और अ᭠य सुसंगत कारकᲂ के अनुसार उसकᳱ ᮧᳯरि᭭थित के संबंध मᱶ िव᭭तृत जानकारी और उन पर िसफाᳯरशᲂ का उ᭨लेख हो;

(xviii)“ सामािजक कायᭅकताᭅ” से ऐसा ᳞िᲦ अिभᮧेत ह,ै िजसे सामािजक कायᭅ या समाज-िव᭄ान या मनोिव᭄ान या बाल िवकास मᱶ ᳩातकोᱫर िडᮕी ᮧा᳙ हो या ᳩातक िडᮕी और बाल िशᭃा तथा िवकास या संरᭃण संबंधी मु᳎ᲂ पर कायᭅ का ᭠यूनतम सात वषᭅ का अनुभव हो और िजसे बालक कᳱ सामािजक अ᭠वेषण ᳯरपोटᭅ या ᳞िᲦगत दखेरेख योजना, बालअ᭟ययन ᳯरपोटᭅ, भावी दᱫकᮕहण करने वाले माता-िपता या पालक माता-िपता कᳱ गृह अ᭟ययन ᳯरपोटᭅ तैयार करने, दᱫकᮕहण के उपरांत सेवाएं ᮧदान करने और अिधिनयम या इन िनयमᲂ के अधीन ऐसे ᳞िᲦ को सᲅपे गए अ᭠य कृ᭜यᲂ का िन᭬पादन करने के िलए ᳰकसी बाल दखेरेख सं᭭था ᳇ारा िनयुᲦ ᳰकया गया हो या िजला बाल संरᭃण इकाई या रा᭔य बाल संरᭃण सोसाइटी या रा᭔य दᱫकᮕहण संसाधन अिभकरण या कᱶ ᮤीय दᱫकᮕहण संसाधन ᮧािधकरण ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकया गया हो;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 ᭭प᳥ीकरण: इस पᳯरभाषा के ᮧयोजन के िलए, यह ᭭प᳥ ᳰकया जाता ह ै ᳰक बोडᭅ के सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य कᳱ अहᭅताएं अिधिनयम कᳱ धारा 4 के अनुसार हᲂगी।

(xix) “िवशेष िशᭃक” का वही अथᭅ होगा, जो ᳰक यौन अपराधᲂ से बालकᲂ का संरᭃण िनयम, 2012 मᱶ अथᭅ ह;ै

(xx) “रा᭔य बाल संरᭃण सोसाइटी” से अिधिनयम कᳱ धारा 106 के अधीन गᳯठत सोसाइटी अिभᮧेत ह;ै

(2) उन सभी श᭣दᲂ और पदᲂ, जो अिधिनयम मᱶ पᳯरभािषत और ᮧयुᲦ ह ᱹ᳴कतु इन िनयमᲂ मᱶ पᳯरभािषत नहᱭ ह,ै के वही अथᭅ हᲂगे, जो अिधिनयम मᱶ अथᭅ ह।ᱹ अ᭟याय – 2 ᳰकशोर ᭠याय बोडᭅ

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section2
Marginal noteपᳯरभाषाएं
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.