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Section 31: ᭭ व᭒ छता और साफ-सफाई

Model Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015Union territory Rules of Delhi · 2016

(1) ᮧ᭜ येक बाल दखेभाल सं᭭ था मᱶ िन᭥ निलिखत सिुवधाएं हᲂगी, नामत:

(i) रसोई घर, शयनागार, मनोरंजन कᭃᲂ आᳰद जैसे आसानी से पᱟचंने वाले पᳯरसरᲂ मᱶ अनेक ᭭ थलᲂ पर पयाᭅ᭡ त उपचाᳯरत पेयजल, जल शोधक लगाए जाएंगे;

(ii) नहाने और कपड़े धोने, पᳯरसर के रखरखाव और साफ-सफाई के िलए गमᭅ पानी सिहत पयाᭅ᭡ त पानी कᳱ ᭪ यव᭭ था;

(iii) िनयिमत रखरखाव सिहत समुिचत जल िनकास ᮧणाली;

(iv) कचरे के िन᭭ तारण कᳱ ᭪ यव᭭ था;

(v) म᭒ छरदानी अथवा िवकषᭅक उपल᭣ ध करारकर म᭒ छरᲂ से संरᭃण;

(vi) वाᳶषक कᳱट िनयंᮢण;

(vii) सात बालकᲂ के िलए कम से कम एक शौचालय के अनुपात मᱶ पयाᭅ᭡ त रोशनी और हवादार शौचालयᲂ कᳱ पयाᭅ᭡ त सं᭎ या;

(viii) दस बालकᲂ के िलए कम से कम एक ᭭ नानागार के अनुपात मᱶ पयाᭅ᭡ त रोशनी और हवादार ᭭ नानागार कᳱ पयाᭅ᭡ त सं᭎ या;

(ix) कपड़ᲂ कᳱ धुलाई और उनके सूखने के िलए पयाᭅ᭡ त ᭭ थान;

(x) धुलाई कᳱ मशीन जहां संभव हो,;

(xi) साफ और मि᭍ खयᲂ के ᮧवेश रिहत रसोई और बतᭅनᲂ को धोने के िलए पृथक ᭭ थान;

(xii) ᮧ᭜ येक मास मᱶ दो बार िब᭭ तरᲂ तथा िनयिमत आधार पर कपड़ᲂ को सुखाना;

(xiii) िचᳰक᭜ सा कᱶ ᮤ मᱶ साफ-सफाई का रखरखाव;

(xiv) घर के सभी फशᲄ को ᮧितᳰदन झाड़ना व पᲂछना;

(xv) ᮧितᳰदन शौचालयᲂ और ᭭ नानघरᲂ को दो बार साफ करना अथवा धोना;

(xvi) सि᭣ जयᲂ और फलᲂ कᳱ उिचत धुलाई तथा भोजन बनाने का स् व᭒ छ तरीका;

(xvii) ᮧ᭜ येक भोजन बनाने के उपरांत रसोई ᭭ लैब, फशᲄ तथा गैस कᳱ सफाई;

(xviii) ᮧ᭜ येक खा᳒ व᭭ तु और अ᭠ य आपूᳶतयᲂ कᳱ दखेरेख के िलए साफ और कᳱटरिहत भंडार;

(xix) वषᭅ मᱶ कम से कम एक बार िब᭭ तरᲂ को संᮓमण रिहत करना;

(xx) सांसᳶगक अथवा संᮓामक रोग के मामले मᱶ ᮧ᭜ येक रोगी को छुᲵी िमलने के उपरांत रोगी कᭃ अथवा पृथक कᭃ का धू᮫ीकरण;

(xxi) िचᳰक᭜ सा कᱶ ᮤ मᱶ साफ-सफाई। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

32. ᳰदनचयाᭅ : (1) ᮧ᭜ येक सं᭭ थान मᱶ बाल सिमित के परामशᭅ से ᳰकशोरᲂ या बालकᲂ के िलए ᳰदनचयाᭅ िवकिसत होगी, िजसे सं᭭ थान मᱶ िविभ᭠ न ᭭ थानᲂ पर ᮧदᳶशत ᳰकया जाएगा।

(2) ᳰदनचयाᭅ मᱶ अ᭠ य बातᲂ के साथ-साथ िनयिमत और अनुशािसत ᳲजदगी, ᭪ यि᭍ तगत साफ-सफाई, शारीᳯरक ᭪ यायाम, योग, शैᭃिणक कᭃाएं, ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण, सु᭪ यवि᭭ थत मनोरंजन और खेल, नैितक िशᭃा, सामूिहक ᳰᮓयाकलाप, ᮧाथᭅना और सामुदाियक गायन और रिववारᲂ और छुᳯᲵयᲂ तथा रा᭬ ᮝीय छुᳯᲵयᲂ, ᭜ योहारᲂ, ज᭠ मᳰदवसᲂ के िलए िवशेष कायᭅᮓम हᲂगे।

33. पोषण और आहार मानक सं᭭ था, िन᭥ निलिखत पोषण और आहार मानकᲂ का अनुसरण करेगा, अथाᭅत :

(i) बालकᲂ को ना᭫ ते सिहत ᳰदन मᱶ चार बार भोजन ᳰदया जाएगा।

(ii) संतुिलत आहार तथा ᭠ यूनतम पोषण मानकᲂ के अनुसार ᭭ वाद मᱶ िभ᭠ नता सुिनि᭫ चत करने के िलए पोषण िवशेष᭄ या िचᳰक᭜ सक कᳱ सहायता से ᭪ यंजन सूची तैयार कᳱ जाएगी।

(iii) ᮧ᭜ येक सं᭭ था नीचे यथा-िविन᳸द᭬ ट िनधाᭅᳯरत ᭠ यूनतम पोषण मानकᲂ और आहार मानकᲂ का कड़ाई से पालन करेगी। ᮓ.स.ं आहार कᳱ व᭭ तᲐु के नाम ᮧितᳰदन ᮧित बालक मानक

1. चावल/गेᱠ/ंरागी/᭔ वार 600 ᮕाम, (16 से 18 वषᭅ कᳱ आयु वगᭅ को 700 ᮕाम) िजसमᱶ कम से कम या तो गेᱠ ंया रागी या ᭔ वार या चावल हो।

2. दाल/राजमा/चना 120 ᮕाम

3. खा᳒ तेल 25 ᮕाम

4. ᭡ याज 25 ᮕाम

5. नामक 25 ᮕाम

6. ह᭨ दी 05 ᮕाम

7. धिनया बीज चूणᭅ 05 ᮕाम

8. अदरक 05 ᮕाम

9. लहसून 05 ᮕाम

10. इमली/आमचूणᭅ 05 ᮕाम

11. दधू (ना᭫ ते मᱶ) 150 ᮕाम

12. सूखी िमचᭅ 05 ᮕाम

13. पᱫेदार सि᭣ जयां पᱫा रिहत 100 ᮕाम 130 ᮕाम

14. दही या छाछ 100 ᮕाम/िमली लीटर

15. स᭡ ताह मᱶ एक बार िचकन अथवा अंडा चार ᳰदन 115 ᮕाम

16. गुड़ और मूंगफली अथवा पनीर (केवल शाकाहारी को) स᭡ ताह मᱶ एक बार ᮧ᭜ येक को 60 ᮕाम (पनीर 100 ᮕाम

17. चीनी 40 ᮕाम

18. चाय/कॉफᳱ 5 ᮕाम

19. सूजी/पोहा 150

20. रागी 150 ᮕाम 50 बालकᲂ के िलए िन᭥ निलिखत मदᱶ ᮧितᳰदन

21. काली िमचᭅ 25 ᮕाम

22. जीरा बीज 25 ᮕाम

23. काला चना दाल 50 ᮕाम ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31

24. सरसᲂ बीज 50 ᮕाम

25. अजवायन 50 ᮕाम 10 ᳰकलो िचकन िचकन ᳰदवस के िलए

26. गरम मसाला 10 ᮕाम

27. कोपरा 150 ᮕाम

28. खसखस 150 ᮕाम

29. मूंगफली तेल 500 ᮕाम बीमार बालकᲂ हते ु

30. ᮩेड 500 ᮕाम

31. दधू 500 ᮕाम

32. िखचड़ी 300 ᮕाम अ᭠ य मदᱶ

33. केवल कू᳴कग हतेु एलपी गैस

(2) बालकᲂ को अवकाशᲂ, ᭜ योहारᲂ, खेलकूद और सां᭭ कृितक ᳰदवस तथा रा᭬ ᮝीय उ᭜ सव समारोह पर िवशेष भोजन कराया जाएगा।

(3) िशशुᲐ और बीमार बालकᲂ को उनकᳱ आहारीय अपेᭃा पर िचᳰक᭜ सक कᳱ सलाहनुसार िवशेष आहार ᮧदान ᳰकया जाएगा।

(4) लौह और फॉिलक एिसड संपूरकᲂ कᳱ आव᭫ यकता सिहत ᮧ᭜ येक बालकᳱ जᱨरत को ᭟ यान मᱶ रखा जाएगा।

(5) ᳰदन के िलए ᭪ यंजन कᳱ सूची बाल सिमित के परामशᭅ से तैयार कᳱ जाएगी तथा भोजन कᭃ मᱶ ᮧदिशत कᳱ जाएगी।

(6) आहार मᱶ िभ᭠ नता मौसमी तथा ᭃेᮢीय िभ᭠ नताᲐ के अनुसार हो सकती ह,ै सुझायी गई आहार ᳰक᭭ मᱶ नीचे दी गई ह ᱹ:

(i) तूर (अरहर), मूंग (हरा चना) तथा चना (काबुली चना) अथाᭅत दाल कᳱ ᳰक᭭ मᱶ वैकि᭨ पक ᱨप से दी जाए;

(ii) गैर-शाकाहारी ᳰदवसᲂ पर शाकाहारी बालकᲂ को या तो 80 ᮕाम गुड़ और ल᭙डू के आकार मᱶ ᮧित ᭪ यि᭍ त 60 ᮕाम मूंगफली या ᮧ᭜ येक अ᭠ य ᭭ वीट िडश या 100 ᮕाम पनीर दी जाएगी;

(iii) मेथी (फेनूᮕीक), पालक (᭭ पᱭच), सरसᲂ (सरसᲂ कᳱ पिᱫयां), गᲂगुरा थोतकुरा अथवा कोई अ᭠ य साग आᳰद जैसी पᱫेदार सि᭣ जयां भी स᭡ ताह मᱶ एक बार दी जा सकती ह।ᱹ यᳰद ᳰकसी सं᭭ था से कोई ᳰकचन गाडᭅन संब᳍ ह ैतो पᱫेदार सि᭣ जयां उगाई तथा दी जानी चािहए तथा अधीᭃक को सि᭣ जयᲂ कᳱ िविभ᭠ न ᳰक᭭ मᱶ दनेे कᳱ कोिशश करनी चािहए तथा यह कोिशश करनी चािहए ᳰक ये सि᭣ जयां कम से कम एक स᭡ ताह मᱶ दोहरायी नहᱭ जाएं;

(iv) मौसमी फल पयाᭅ᭡ त माᮢाᲐ मᱶ गैर-दोहराव तरीके से उपल᭣ ध कराए जाएंगे;

(v) ᮧभारी ᭪ यि᭍ त ᭪ यि᭍ तगत मामलᲂ मᱶ जब उसके ᳇ारा आव᭫ यक समझा जाए अथवा सं᭭ था के िचᳰक᭜ सक कᳱ सलाह पर इस शतᭅ के अ᭟ यधीन ᳰक िनधाᭅᳯरत मानक अिधक नहᱭ ह।ᱹ आहार के मानदडं मᱶ अ᭭ थायी िवक᭨ प बना सकता ह।ै

(7) भोजन का समय तथा सूची :

(i) ना᭫ ता – 7.30 बज े(पवूाᭅ᭮न) स े8.30 बज ेपवूाᭅ᭮ न (क) उपमा, गेᱠ ंअथवा रागी से बनी चपािᱫयां या अ᭠ य कोई आहार;

(ख) गᲂगुरा या ताजा करी पᱫा या ताजा धिनया या नाᳯरयल कᳱ चटनी तथा पुतनादाल आᳰद, दाल या स᭣ जी एक िडश के ᱨप मᱶ दी जा सकती;

(ग) दधू;

(घ) पयाᭅ᭡ त माᮢा मᱶ कोई मौसमी फल

(ii) दोपहर का भोजन 12.30 बजे स े1.30 बज ेअपरा᭮न तथा रािᮢ का भोजन – 7.00 अपरा᭮न – 8.00 अपरा᭮न (क) चावल या चपािᱫयां या दोनᲂ का संयोजन;

(ख) स᭣ जी करी;

32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) सांभर या दाल;

(घ) छाछ या दही

(8) अ᭠ य

(i) मौसम पर िनभᭅर करते ᱟए, ᮧभारी ᭪ यि᭍ त को खा᳒ के िवतरण के समय मᱶ पᳯरवतᭅन करने का िववेकािधकार होगा;

(ii) सं᭭ था के िचᳰक᭜ सक कᳱ सलाह पर या ᮧभारी ᭪ यि᭍ त के िववेकािधकार पर, ᮧ᭜ येक रोगी बालिजसे िनयिमत भोजन लेन ेस ेमना ᳰकया जाता ह,ै उसकᳱ बीमारी को ᭟ यान मᱶ रखत ेᱟए, रोगी बालक के िलए मानदडं अनसुार िचᳰक᭜ सा आहार जारी ᳰकया जा सकता ह;ै

(iii) दधू, अंडे, चीनी तथा फलᲂ जैसे पोषण का अितᳯर᭍ त आहार िनयिमत आहार के अलावा सं᭭ था के िचᳰक᭜ सक कᳱ सलाह पर जारी ᳰकया जाएगा। वजन बढ़ाने अथवा अ᭠ य ᭭ वा᭭᭝ य कारणᲂ के िलए तथा दिैनक राशन कᳱ पᳯरगणना के ᮧयोजनाथᭅ बीमार बालको ᳰदन मᱶ ᳰदए जाने वाले िनधाᭅᳯरत आहार से बाहर रखा जाएगा।

(iv) रा᭬ ᮝीय ᭜ योहारᲂ तथा ᭜ योहारᲂ के अवसर पर समय-समय पर बाल दखेभाल सं᭭ था के ᮧभारी ᭪ यि᭍ त ᳇ारा िनधाᭅᳯरत दर पर बाल दखेभाल सं᭭ था मᱶ बालको िवशेष दोपहर का भोजन अथवा रािᮢ का भोजन उपल᭣ ध कराया जाए, िजसके अंतगᭅत:

(क) गणतंᮢ ᳰदवस (26 जनवरी);

(ख) ᭭ वतंᮢता ᳰदवस (15 अग᭭ त);

(ग) महा᭜ मा गांधी ज᭠ मᳰदवस (2 अ᭍ तूबर);

(घ) बाल ᳰदवस (14 नव᭥ बर) (ङ) रा᭬ ᮝीय ᭜ योहार;

(च) ᭭ थानीय ᭜ योहार;

(छ) बाल दखेभाल सं᭭ था का वाᳶषक ᳰदवस भी हᱹ।

Where this provision sits

ActModel Rules for the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Section31
Marginal note᭭ व᭒ छता और साफ-सफाई
JurisdictionUnion territory of Delhi
StatusIn force as published by the source

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