(1) मीटर के जबना कोइ कनेक्िन नहीं ददया जाएगा और यह मीटर स्ट्माटा प्री-पमेेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर होगा। स्ट्माटा मीटर या प्री-पेमेंट मीटर में दकसी छूट को अयोग द्वारा जिजधित ऄनुमोददत दकया जाएगा। ऐसे करते समय, अयोग स्ट्माटा प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर के संस्ट्थापन से जिचलन की ऄनुमजत दनेे के ईपयुि औजचत्य को लेखबि करेगा।
(2) दकसी नए कनेक्िन की मांग करते समय, ईपभोिा के पास जनम्नजलजखत जिकल्प होंगे - (क) िह मीटर, एमसीबी या सीबी और संबि ईपकरणों की खरीद स्ट्िय ंकरे; या (ख) यह ऄपेिा करे दक मीटर, एमसीबी या सीबी की अपूर्तत लाग ूप्रभारों का भुगतान दकए जान ेपर जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा की जाए।
(3) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी यह सुजनजित करेगा दक ईपभोिाओं को खरीद के जलए ऄनमुोददत मीटर जिजनमााताओं के परीजित और सीलबंद मीटर ईपलब्ध हों तथा आसकी िेबसाआट पर ईन स्ट्थानों की जानकारी ईपलब्ध हो जहां से ईपभोिा ये मीटर खरीद सकत ेहैं।
(4) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के दकसी प्राजधकृत प्रजतजनजध द्वारा िहरी के साथ-साथ िामीण िेत्रों में प्रत्येक जबल चक्र में कम-से-कम एक बार मीटर की रीलडग की जाएगी।
(5) स्ट्माटा मीटरों के मामले में, प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार मीटर की दरूस्ट्थ रीलडग की जाएगी तथा ऄन्य प्री-पेमेंट मीटरों के मामले में, दकसी जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी के प्राजधकृत प्रजतजनजध द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एक बार मीटरों की रीलडग की जाएगी। उजाा खपत संबंधी डाटा को िेबसाआट या मोबाआल एप या एसएमएस अदद के माध्यम से ईपभोिा को ईपलब्ध कराया जाएगा। स्ट्माटा प्री-पेमेंट मीटर रखने िाल ेईपभोिाओं को ईनके द्वारा की गइ उजाा खपत की िास्ट्तजिक समय अधार पर जांच करने के जलए डाटा एक्सेस प्रदान दकया जा सकता ह।ै
(6) पोस्ट्ट-पेमेंट मीटरों के जलए, यदद मीटर रीलडग की लगातार दो तारीखों पर मीटर रीडर के जलए ऄनजधगम्य ह,ै तो ईपभोिा के पास रजजस्ट्रीकरण मोबाआल या इ-मेल के माध्यम से मीटर रीलडग और मीटर रीलडग की तारीख को दिाात े हुए मीटर का जचत्र भेजन े का जिकल्प होगा। ऐसे मामलों में, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईपभोिा को कोइ नोटटस या ऄनंजतम जबल नहीं भेजेगा।
(7) ईपभोिा द्वारा ईनके मीटर की रीलडग के ईनकी जिद्यतु खपत के ऄनरुूप न होन,े मीटर बंद होने, सील को िजत पहुचंन,े मीटर के जल जाने या िजतिस्ट्त हो जाने अदद के बारे में जिकायत प्राप्त होन ेपर जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा ऐसी ऄिजध, जो अयोग द्वारा जनर्ददष्ट की जाए, जो तीस ददन से ऄजधक नहीं होगी, के भीतर मीटरों का परीिण दकया जाएगा।
(8) ईपभोिा पर अरोप्य कारणों के पटरणामस्ट्िरूप मीटर के दोर्पूणा या जला हुअ पाए जान े के मामल ेमें ईपभोिा पर टरपोर्टटग समय पर कोइ परीिण फीस प्रभाटरत नहीं दकया जाएगा, नए मीटर की लागत ईपभोिा द्वारा िहन की जाएगी और परीिण फीस को ईपभोिा पर ऄनुिती जबलों के माध्यम से प्रभाटरत दकया जाएगा। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(9) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईपभोिा को जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी या ईनके प्राजधकृत प्रजतजनजधयों और ईपभोिा दोनों, द्वारा सम्यक रूप से हस्ट्तािटरत मीटर परीिण टरपोटा प्रदान करेगा, और आसकी एक प्रजत पािती के रूप में रखेगा। जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईपभोिा को ऐसे परीिण की तारीख और समय सूजचत करेगा और ईि ईपभोिा को परीिण स्ट्थल पर ईपजस्ट्थत रहन ेकी सूचना देगा। तथाजप, यदद ईपभोिा परीिण स्ट्थल पर ईपजस्ट्थत न रहने की जिकल्प चुनता ह ैतो जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी ऐसे परीिण करेगा और मीटर परीिण टरपोटा की प्रजत को हस्ट्तािर करने के जलए ईपभोिा को प्रस्ट्ततु करेगा।
(10) यदद परीिण के दौरान मीटर दोर्पूणा पाया जाता ह,ै तो ऄजधक या कम प्रभारों को, अयोग द्वारा जनर्ददष्ट दकए गए के ऄनुसार, ऄनुिती जबलों में समायोजजत दकया जाएगा।
(11) यदद ईपभोिा परीिण के पटरणामों का जिरोध करता ह ैतो मीटर का परीिण, अयोग द्वारा ऄनुमोददत तृतीय पि परीिण ऄजभकरणों की सूची में से ईपभोिा द्वारा चुनी गइ ततृीय पिकार परीिण सुजिधा पर दकया जाएगा। यदद सफलतापूिाक यह प्रमाजणत हो जाता ह ै दक आस परीिण के पटरणाम जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा दकए गए परीिण के पटरणामों से जभन्न हैं, तो आस परीिण पर अन े िाली लागत जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा िहन की जाएगी। तथाजप, यदद यह प्रमाजणत होता ह ै दक आस परीिण के पटरणाम ईप-जनयम (7) में जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा दकए गए परीिण के पटरणामों के समान ह,ै तो आस परीिण पर अने िाली लागत ईपभोिा द्वारा िहन की जाएगी। आस परीिण के पूरा हो जाने के बाद मीटर परीिण के पटरणाम और मीटर डाटा ईपभोिा को जारी दकए जाएंग ेतथा ईि पटरणाम ऄंजतम होंग ेऔर ईपभोिा एिं जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी, दोनों पर बाध्यकारी होंग।े
(12) अयोग द्वारा ऄनुमोददत ततृीय पिकार ऄजभकरणों की सूची जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी के जिजभन्न कायाालयों के साथ-साथ आसकी िेबसाआट पर ईपलब्ध कराए जाएगंे।
(13) दोर्पूणा या जले हुए या चोरी दकए गए मीटरों का प्रजतस्ट्थापन जनम्नानुसार दकया जाएगा, - (क) या तो ईपभोिा की जिकायत पर या जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा जनरीिण दकए जान े पर, यदद मीटर प्रथमदषृ्टया ऐसे कारणों, जो ईपभोिा पर अरोप्य न हो, के पटरणामस्ट्िरूप िजतिस्ट्त या जला हुअ या चोरी हुअ पाया जाता ह,ै तो ऄनुज्ञजप्तधारी ऐसी समय-सीमा, जो अयोग द्वारा जनर्ददष्ट की जाए, के भीतर ऄपनी स्ट्िय ंकी लागत पर एक नए मीटर के माध्यम से अपूर्तत पुनः चाल ूकरेगा;
(ख) यदद, ऄन्िेर्ण के ईपरांत, यह पाया जाता ह ैदक मीटर ऐसे कारणों, जो ईपभोिा पर अरोप्य हैं, के पटरणामस्ट्िरूप िजतिस्ट्त हुअ या जला या चोरी हुअ, तो ईपभोिा से अिश्यक प्रभार, जो अयोग द्वारा जनर्ददष्ट दकए जाए,ं िसूले जाएंगे;
(ग) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा ऐसी समयािजध, जो अयोग द्वारा जिजनर्ददष्ट की जाए, जो िहरी िेत्रों में चौबीस घंटे और िामीण िते्रों में बहत्तर घंटे से ऄजधक नहीं होगी, के भीतर मीटर प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
(14) मीटर की ऄनुपब्धता, अपूर्तत को पुनः चालू करने में दरेी का कारण नहीं होगी।
(15) यदद मीटर को ईपभोिा के पटरसर से बाहर संस्ट्थाजपत दकया जाता ह,ै तो मीटर के सुरजित ऄजभरिण की जजम्मेदारी जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की होगी, और यदद मीटर को ईपभोिा के पटरसर के ऄदंर संस्ट्थाजपत दकया जाता ह,ै तो मीटर के सुरजित ऄजभरिण की जजम्मेदारी ईपभोिा की होगा।
6. जबललग और भगुतान - (1) ईपभोिाओं की प्रत्येक प्रिगा के जलए प्रिुल्क को जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की िेबसाआट पर प्रदर्तित दकया जाएगा और ईपभोिा को, दकसी पूणा जबल चक्र से पहल,े जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की िेबसाआट के साथ-साथ उजाा जबलों के माध्यम से ईंधन ऄजधिुल्क और ऄन्य प्रभारों सजहत टैटरफ में पटरितान की सूचना दी जाएगी।
(2) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी िास्ट्तजिक मीटर रीलडग के अधार पर प्रत्येक जबल चक्र के जलए जबल तैयार करेगा और भुगतान की देय तारीख से कम-से-कम दस ददन पूिा दस्ट्ती या डाक या कुटरयर या इ-मेल या दकसी ऄन्य आलेक्रॉजनक पिजत के माध्यम से जबल ईपभोिा को सुपदुा दकया जाएगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
(3) मूल जबल प्राप्त न होने पर, ईपभोिा जबल की ऄनुजलजप प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ईसके पास, अयोग द्वारा ऄनुमोददत प्रदक्रया के ऄनसुार, स्ट्ि-मूल्यांदकत जबल जमा करनेका जिकल्प होगा:
परंतु यह दक स्ट्ि-मूल्यांदकत के मामले में, ऄजधक या कम भुगतान, यथाजस्ट्थजत, का समायोजन ऄगले जबल या जबलों, यथाजस्ट्थजत, में दकया जाएगा।
(4) प्री-पेमेंट मीटररग के मामल ेमें, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी, ईपभोिा के ऄनरुोध पर, ईसे जबल जारी करेगा।
(5) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईपभोिा को एमसएमस या इ-मेल या दोनों के माध्यम से जबल के प्रेर्ण की तत्काल सूचना देगा और सूचना में जबल की राजि और भुगतान की देय तारीख िाजमल होंगी।
(6) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी जबल तैयार दकए जाने की तारीख पर ऄपनी िेबसाआट पर भी जबल को ऄपलोड करेगा:
परंतु यह दक ऄनुज्ञजप्तधारी की िेबसाआट पर सभी ईपभोिाओं के जलए जपछले एक िर्ा के जबल के ब्यौरे भी ईपलब्ध कराए जाएगंे।
(7) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ऐसे स्ट्थानों जहां पोस्ट्ट-पेमेंट मीटरों का संस्ट्थापन दकया गया ह,ै पर दकसी नए कनेक्िन द्वारा जबजली ईपलब्ध कराने का पहला जबल, अयोग द्वारा जिजनर्ददष्ट समयािजध के भीतर, जारी करेगा, जो दो जबल चक्रों से ऄजधक का नहीं होगा।
(8) यदद ईपभोिा को ऐसी ऄिजध के भीतर पहला जबल प्राप्त नहीं होता ह,ै तो िह जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी से जलजखत रूप में आसकी जिकायत कर सकता ह ैतथा जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ऄजधकतम सात ददन की समयािजध के भीतर जबल जारी करेगा।
(9) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी दकसी जित्तीय िर्ा के दौरान दकसी ईपभोिा के जलए दो से ऄजधक ऄनंजतम जबल तैयार नहीं करेगा और यदद अपातजस्ट्थजत के कारण ऄसाधारण पटरजस्ट्थजत को छोड़कर दो जबल चक्रों से ऄजधक के जलए ऄनंजतम जबललग जारी रहती ह,ै तो जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा िास्ट्तजिक मीटर रीलडग के ऄनुसार जबल तैयार दकए जान ेतक, ईपभोिा देय राजि के भुगतान से आनकार कर सकता ह।ै
(10) यदद कोइ जबल ऐसी ऄिजध, जो अयोग द्वारा जिजनर्ददष्ट की जाए, जो साठ ददन से ऄजधक नहीं होगी, से ऄजधक की देरी के साथ भेजा जाता ह,ै तो ईपभोिा को दो से पांच प्रजतित, जो अयोग द्वारा जिजहत की जाए, की छूट प्रदान की जाएगी।
(11) जबल के साथ ईस प्राजधकारी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी जजसके समि जबल से संबंजधत जिकायतों या समस्ट्याओं को दजा दकया जा सकता ह ैतथा यह जानकारी जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की िेबसाआट पर भी ईपलब्ध कराइ जाएगी।
(12) पटरसर को खाली करन े के मामले में, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी, ईपभोिा के जलजखत ऄनुरोध पर मीटर की जिजिष्ट रीलडग की व्यिस्ट्था करेगा और जबललग की तारीख तक सभी बकाया राजियों सजहत एक ऄंजतम जबल जारी करेगा तथा ऄंजतम भुगतान प्राप्त होन ेपर, ऐसे ऄंजतम भुगतान की प्राजप्त से ऄजधकतम सात ददन की ऄिजध के भीतर एक ऄदेयता प्रमाणपत्र जारी करेगा।
7. जबल के भगुतान की पिजत - (1) ईपभोिा के पास जबल के ऑनलाआन या ऑफलाआन भुगतान का जिकल्प ईपलब्ध होगा।
(2) एक हजार रूपए से ऄजधक या अयोग द्वारा जिजनर्ददष्ट दकसी राजि के जबल का भुगतान ऄजनिाया रूप से ऑनलाआन दकया जाएगा। अयोग ऑनलाआन प्रणाली के माध्यम से भुगतान के जलए कोइ ईपयुि प्रोत्साहन या छूट जनर्ददष्ट करेगा।
(3) एक हजार रूपए या ईससे कम की जबल राजि के जलए, ईपभोिा नकदी या चैक या जडमांड ड्रॉफ्ट या दकसी बैंक के जनर्ददष्ट काईंटर पर आलेक्रॉजनक क्लीयररग जसस्ट्टम या के्रजडट या डेजबट काडा के जटरए या जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के िेब पोटाल के जटरए ऑनलाआन भुगतान या दकसी ऄन्य जडजीटल भुगतान पिजत के माध्यम से भुगतान कर सकत ेहैं तथा भुगतान पिजत में कोइ पटरितान या ऄन्य पटरिधान ईपभोिाओं के जलए मौजूदा प्रणाली की तुलना में ऄजधक प्रयोिानुकुल होंगे। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी ऐसे ऑनलाआन पोटाल के साथ-साथ ईपयुि स्ट्थानों पर अिश्यक सुजिधा सजहत पयााप्त संख्या में संिहण कें द्र या ड्रॉप बॉक्स स्ट्थाजपत करेगा, जहां ईपभोिा असानी से जबल राजि जमा करा सकते हैं।
8. जबलों का ऄजिम भगुतान - (1) पोस्ट्ट-पेमेंट मीटरों के मामले में, जब कोइ घरेलू ईपभोिा जलजखत रूप में ऄपन े अिास से लगातार ऄनपुजस्ट्थत रहने के बारे में पूिा सूचना प्रदान करता ह,ै तो जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी ईपभोिा को कोइ नोटटस या ऄनंजतम जबल प्रेजर्त नहीं करेगा परंत ुयह दक ईपभोिा न ेईस ऄिजध के जलए जनयत प्रभारों का ऄजिम रूप से भुगतान कर ददया हो तथा अपूर्तत लाआन को जियोजजत नहीं दकया जाएगा।
(2) ईप-जनयम (1) के ऄधीन सदत्त ऄजिम राजि पर ऐसी दरों, जो अयोग द्वारा जनधााटरत की गइ हो, पर ब्याज का सदत्त दकया जाएगा।
9. जियोजन और पनुः कनके्िन - (1) (क) यदद दकसी ईपभोिा की यह आच्छा ह ैदक ईसके मीटर को स्ट्थायी रूप से जियोजजत दकया जाए, तो िह जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के समि आसके जलए अिेदन करेगा तथा ऄनुज्ञजप्तधारी एक जििेर् मीटर रीलडग की व्यिस्ट्था करेगा और ऄंजतम जबल तैयार करेगा। (ख) ऄंजतम जबल के भुगतान के तुरंत पिात ्जियोजन दकया जाएगा। ऄंजतम रीलडग और स्ट्थायी जियोजन के बीच हुइ दकसी खपत के कारण िेर् राजि, यदद कोइ हो, को जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के पास जमा प्रजतभूजत राजि के सापेि समायोजजत दकया जाएगा। िेर् प्रजतभूजत जमा को ऐसी ऄिजध, जो अयोग द्वारा जिजहत की जाए, जो सात ददनों से ऄजधक नहीं होगी, के भीतर ईपभोिा को िाजपस दकया जाएगा।
(2) यदद जिगत देयों के भुगतान न करन ेके कारण जियोजन दकया गया ह,ै ऄनुज्ञजप्तधारी जिगत देयों और ऄन्य प्रभारों, जो लागू हों, की प्राजप्त के ऐसी ऄिजध, जो अयोग द्वारा जिजहत की जाए, जो छह कायाददिस से ऄजधक नहीं होगी, के भीतर ईपभोिा संस्ट्थापन को पुनः चाल ूकरेगा।
(3) प्री-पेमेंट मीटरों को जमा राजि के समाप्त होने पर स्ट्ितः अपूर्तत बंद कर दनेे के जलए जडजाआन दकया जाएगा। तथाजप, आसे जियोजन नहीं माना जाएगा और मीटर को टरचाजा करन ेपर अपूर्तत पुनः चालू हो जाएगी।
10. अपरू्तत की जिर्श्स्ट्तता- (1) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी सभी ईपभोिाओं को 24x7 जिद्युत अपूर्तत प्रदान करेगा। तथाजप, अयोग कृजर् जैसे ईपभोिाओं की कुछ श्रेजणयों के जलए अपूर्तत के कम घंटे जिजनर्ददष्ट कर सकता ह।ै
(2) अयोग, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा अपूर्तत की जिर्श्स्ट्तता बनाए रखन ेके जलए जनम्नजलजखत पैरामीटरों को जिजनर्ददष्ट करेगा; ऄथाात:्- (क) िर्ा में प्रजत ईपभोिा जबजली कटौती की ऄिजध और अिृजत्त - - i. प्रणाली औसत व्यिधान ऄिजध सूचकांक (एसएअइडीअइ);
ii. प्रणाली औसत व्यिधान अिृजत्त सूचकांक (एसएअइएफअइ);
(ख) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा एसएअइडीअइ या एसएअइएफअइ, यथाजस्ट्थजत, के गणना के जलए जिचाटरत न्यूनतम जबजली कटौती समय (जमनटो में)
(3) जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी जबजली कटौती की जनगरानी और प्रत्याितान के जलए एक तंत्र, िरीयतः स्ट्िचाजलत साधनों, जहां तक संभि हो, के साथ, स्ट्थाजपत करेगा।
11. प्रोज्यमूर के रूप में ईपभोिा -(1) हालांदक प्रोज्यूमर को ईपभोिा के समान दजाा जमलगेा और ईसके पास सामान्य ईपभोिा के समान ऄजधकार भी होंगे, ईन्हें स्ट्िय ंया दकसी सेिा प्रदाता के माध्यम से रूफ टॉप सोल फोटोिाजल्टक (पीिी) प्रणाली सजहत निीकरणीय उजाा (अरइ) ईत्पादन यूजनट की स्ट्थापना करने का ऄजधकार भी प्राप्त होगा।
(2) निीकरणीय उजाा (अरइ) ईत्पादन यूजनट की स्ट्थापना छत के ऄलािा, प्रोज्यूमर के पटरसरों के ऄन्य भाग में भी की जा सकती ह,ै तथाजप अरइ यूजनट की कुल ईत्पादन िमता अयोग द्वारा जिजनर्ददष्ट सीमा से ऄजधक नहीं होगी।
(3) अयोग, आन जनयमों की ऄजधसूचना की तारीख, यदद यह ऄजधसूजचत नही की गइ ह,ै से छः माह से ऄनजधक समय-सीमा के भीतर, जिड आंटरेक्टजिक रूफ टॉप सोलर पीिी प्रणाली और आससे संबंजधत मामलों के संबंध में जिजनयम तैयार करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
(4) जिड आंटरेजक्टि रूफ टॉप सोलर पीिी प्रणाली और आससे संबंजधत मामलों संबंधी जिजनयमों में दस दकलोिाट तक के भारों के जलए जनिल मीटररग और दस दकलोिाट से ऄजधक भारों के जलए सकल मीटररग के जलए ईपबंध दकए जाएंगे।
(5) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी प्रोज्यूमरों के पटरसरों में अरइ ईत्पादन प्रणाली की स्ट्थापना की प्रदक्रया की सुजिधा प्रदान करेगा। आस संबंध में, ऄनजु्ञजप्तधारी - (क) प्रोज्यूमर से ईनके पटरसरों में जितटरत निीकरणीय उजाा प्रणाली या युजियों की संस्ट्थापन, आंटरकनेक्िन और मीटररग के जलए अिेदन प्राप्त करने हते ुएक ऑनलाआन पोटाल का सृजन करेगा और आसे जनयजमत अधार पर ऄद्यतन करेगा;
(ख) ऄपनी िेबसाआट पर प्रमुख रूप से और ऄपने सभी कायाालयों में जनम्नजलजखत जानकारी प्रदर्तित करेगा, ऄथाात:-
(i) रूफ टॉप सोलर प्रणाली की संस्ट्थापना और प्रारम्भ के जलए जिस्ट्तृत मानकीकृत प्रदकया;
(ii) रूफ टॉप सोलर जसस्ट्टम की संस्ट्थापना में अिेदन प्रस्ट्तुत करने से लेकर प्रारम्भ तक ईपभोिाओं को सुजिधा प्रदान करन ेके जलए संपका का कोइ एकल लबद।ु
(iii) ईन कायाालयों का पता और दरूभार् संख्या जहां भरे गए अिेदन पत्रों को प्रस्ट्तुत दकया जा सकता ह;ै
(iv) ऐसे अिेदनों के साथ प्रस्ट्तुत दकए जाने िाल ेदस्ट्तािेजों की पूणा सूची;
(v) अिेदन द्वारा जमा दकए जान ेिाले लाग ूप्रभार;
(vi) सेिा प्रदाता के माध्यम से रूफ टॉप सोलर पीिी प्रणाली संस्ट्थाजपत करान ेके आच्छुक ईपभोिों के लाभ के जलए पनैलबि सेिा प्रदाताओं की सूची; और
(vii) प्रोज्यूमर को कें द्रीय और राज्य सरकारों की जिजभन्न स्ट्कीमों और कायाक्रमों के ऄतंगात यथालाग ू जित्तीय प्रोत्साहन;
(6) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी यह सुजनजित करेगा दक -
(i) अिेदन पत्र ऑनलाआन या हाडाकॉपी के माध्यम से स्ट्िीकार दकए जाएंगे;
(ii) यदद अिेदन पत्र को हाडाकॉपी में प्रस्ट्ततु दकया जाता ह,ै तो आसकी प्राप्त के तुरंत पिात ्आसे स्ट्कैन करके िेबसाआट पर ऄपलोड दकया जाएगा तथा अिेदक के जलए पािती के साथ रजजस्ट्रीकरण संख्या का सृजन दकया जाएगा और आसकी सूचना अिेदक को दी जाएगी;
(iii) यदद अिेदन पत्र को जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के िेब पोटाल के माध्यम से ऑनलाआन प्राप्त दकया जाता ह,ै तो अिेदन के प्रस्ट्ततुीकरण के बाद रजजस्ट्रीकरण संख्या और पािती का सृजन दकया जाएगा;
(iv) दकसी अिेदन को पािती के साथ रजजस्ट्रीकरण संख्या के सृजन की तारीख को प्राप्त समझा जाएगा; और
(v) अिेदन के संसाधन जैसे अिेदन की प्राजप्त, स्ट्थल जनरीिण, मीटर संस्ट्थापना और प्रारम्भण की जस्ट्थजत की जनगरानी के जलए जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा िेब अधाटरत एप्लीकेिन या दकसी ऄन्य पिजत के माध्यम से जिजिष्ट रजजस्ट्रीकरण संख्या अधाटरत अिेदन रैककग तंत्र ईपलब्ध कराया जाएगा।
(7) तकनीकी व्यिहायाता ऄध्ययन ऐसी ऄिजध, जो अयोग द्वारा जिजहत की जाए, जो बीस ददन से ऄजधक नहीं होगी, के भीतर पूरा दकया जाएगा तथा ऄध्ययन के पटरणामों की सूचना अिेदन की दी जाएगी।
(8) व्यिहायाता ऄध्ययन से संस्ट्थापना के पूरा होने तक की समयािजध के दौरान, यदद सोलर पीिी प्रणाली की ऄपेजित िमता की संस्ट्थापना के जलए दकसी जितरण ऄिसंरचना के स्ट्तरोन्नयन जैसे सेिा लाआन में जिस्ट्तार, जितरण रांसफामार िमता में जिस्ट्तार अदद की अिश्यकता होती ह,ै तो आसका जनष्पादन जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी या ईपभोिा, यथाजस्ट्थजत, द्वारा दकया जाएगा। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(9) सोलर पीिी प्रणाली की संस्ट्थापन के पिात,् ईपभोिा जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी को संस्ट्थापना प्रमाणपत्र प्रस्ट्ततु करेगा। ऄनजु्ञजप्तधारी ऐसी ऄिजध, जो अयोग द्वारा जिजहत की जाए, जो संस्ट्थापना प्रमाणपत्र के प्रस्ट्तुतीकरण की तारीख से तीस ददन से ऄजधक नहीं होगी, के भीतर कनेक्िन करार पर हस्ट्तािर, मीटर की संस्ट्थापना और सोलर पीिी प्रणाली के प्रारम्भ का काया पूरा करेगा। संजिदा करार और संस्ट्थापन प्रमाणपत्र के प्ररूप को जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के िेबपोटाल पर ईपलब्ध कराया जाएगा।
(10) ईपभोिा के पास ऄपेजित मीटर को स्ट्िय ं खरीदने का जिकल्प होगा, जजसका परीिण और संस्ट्थापना जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा दकया जाएगा।
(11) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा अयोग द्वारा यथाजनर्ददष्ट समय-सीमाओं का पालन दकया जाएगा। देरी के मामले में, ऄनुज्ञजप्तधारी देरी के औजचत्य सजहत जिजिष्ट मामलों में अयोग से ऄनमुोदन प्राप्त करेगा।
(12) दकसी अकजस्ट्मक कारण के जबना जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की ओर स ेदकसी देरी के मामले में, ऄनजु्ञजप्तधारी ईपभोिा को ऐसी दर, जो चकू के प्रत्यके ददन के जलए पाचं सौ रूपय ेप्रजतददन स ेकम नहीं होगी, पर िजतपूर्तत का भगुतान करने का दायी होगा।
(13) प्रोज्यूमर द्वारा ईत्पाददत उजाा को, जनिल मीटररग या सकल मीटररग, जो भी लागू हो, के अधार पर, उजाा खपत या जबल राजि के सापेि समायोजजत दकया जाएगा।
(14) जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी प्रोज्यूमर को, कें द्रीय और राज्य सरकारों की जिजभन्न स्ट्कीमों और कायाक्रमों के ऄंतगात यथाईपलब्ध जित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
12. जनष्पादन के मानक - (1) अयोग ऄजधजनयम की धारा 57 की ईप-धारा (1) के ऄनुसार और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों और जिजनयमों के ऄनुसरण में, जितरण ऄनुज्ञजप्तधाटरयों के जलए जनष्पादन के मानक ऄजधसूजचत करेगा।
(2) अयोग, ऄजधजनयम की धारा 57 की ईप-धारा (2) के ऄनुसार जनष्पादन के मानकों के ईल्लघंन के जलए जितरण ऄनुज्ञजप्तधाटरयों द्वारा ईपभोिाओं को भुगतान की जाने िाली िजतपूर्तत राजि का ऄिधारण करेगा।
13. प्रजतकर ततं्र - (1) यदद सफलतापूिाक यह प्रमाजणत हो जाता ह ैदक जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी द्वारा जनष्पादन में कोइ चूक हुइ ह,ै तो ईपभोिा को ऐसे प्राचलों, जजन्हें टरमोटली मॉनीटर दकया जा सकता ह,ै के जलए स्ट्ितः िजतपूर्तत की जाएगी।
(2) अयोग, आन जनयमों की ऄजधसूचना से छः माह की ऄिजध के भीतर, ऄजधजनयम की धारा 57 की ईप-धारा
(2) के ईपबंधों के तहत ऄिधाटरत िजतपूर्तत राजि के स्ट्ितः भुगतान के जलए ऄनुज्ञजप्तधारी द्वारा तंत्र स्ट्थाजपत दकए जाने के जलए जिजनयम ऄजधसूजचत करेगा।
(3) अयोग यह जनगरानी करेगा दक जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी एक ऐसी रीजत में जितरण प्रणाली तैयार और ऄनुरजित करता ह ै दक आसमें प्राचलों, जजन्हें टरमोटली मॉजनटर दकया जा सकता ह ै और जजनके जलए ईपभोिा को स्ट्ितः िजतपूर्तत दी जा सकती ह,ै की सूची में ईत्तरोत्तर िृजि होती ह।ै
(4) जनष्पादन के मानकों, जजनके जलए जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी द्वारा िजतपूर्तत की भुगतान दकया जाना ऄपेजित हैं, में जनम्नजलजखत िाजमल होंग,े ककतु आन तक सीजमत नहीं होगें, ऄथाात:्-
(i) दकसी जिजिष्ट ऄिजध, जो अयोग द्वारा जिजनर्ददष्ट की जाएगी, के बाद ईपभोिा को अपूर्तत न करना;
(ii) अपूर्तत में व्यिधान की संख्या की सीमाओं, जो अयोग द्वारा जिजहत की जाए, के अगे के व्यिधान;
(iii) कनेक्िन, जियोजन, पुनः कनेक्िन, स्ट्थानांतरण के जलए जलया गया समय;
(iv) ईपभोिा श्रेणी, भार में पटरितान के जलए जलया गया समय;
(v) ईपभोिा ब्यौरों में पटरितान के जलए जलया गया समय;
(vi) दोर्पूणा मीटरों के प्रजतस्ट्थापन के जलए जलया गया समय;
(vii) िह ऄिजध जजसके ऄतंगात जबल प्रेजर्त दकए जान ेह;ै [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
(viii) िोल्टेज से संबंजधत जिकायतों के समाधान की समयािजध; और
(ix) जबल संबंधी जिकायतें।
(5) ईप-जनयम (2) के ऄधीन अयोग द्वारा जिजनयमों की ऄजधसूचना की तारीख से छः माह की ऄिजध के भीतर, जितरण ऄनजु्ञजप्तधारी ऐसी ऑनलाआन सुजिधा का सृजन करेगा जजस पर ईपभोिा पंजीकरण करके िजतपूर्तत राजि का दािा कर सकता ह।ै आस संबंध में, ईपभोिाओं के बीच पत्र-पजत्रकाओं, जबलों, एसएमएस, इ-मेलों या ऄनुज्ञजप्तधारी की िेबसाआट पर ऄपलोड करन ेसजहत ईपयिु माध्यमों के जटरए व्यापक रूप से जानकारी पटरचाजलत की जाएगी।
(6) िजतपूर्तत के सभी मामलों में, िजतपूर्तत के भुगतान का समायोजन दािे के जनधाारण से जनधााटरत समय, जो अयोग द्वारा जिजहत दकया जाए, के भीतर जिद्यतु अपूर्तत के जलए मौजूदा या अगामी जबलों के सापेि दकया जाएगा।
14. ईपभोिा सिेाए ंके जलए कॉल सेंटर - (1) नए कनेक्िन, जियोजन, पनुः कनेक्िन, कनेक्िन का स्ट्थानांतरण, नाम और जििरणों में पटरितान, भार में पटरितान, मीटर के प्रजतस्ट्थापन, अपूर्तत न होन ेजैसी अम सेिाए ंप्रदान करन ेके जलए, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईस तारीख, जो अयोग द्वारा जनर्ददष्ट की जाए, से एक कें द्रीयकृत 24x7 टोल-फ्री कॉल सेंटर की स्ट्थापना करेगा।
(2) हालांदक सेिाए ंप्रदान करन ेके ऄन्य माध्यम जैसे पत्र अिेदन, इ-मेल, मोबाआल, िेबसाआट अदद जारी रहेंगे, ऄनुज्ञजप्तधारी बेहतर जनगरानी और जिश्लेर्ण के जलए बैकएंड में सभी ऄनुरोजधत, प्राप्त और लंजबत सेिाओं का एक संगटठत ऄिलोकन प्राप्त करने के जलए एक सिाजनष्ट िाहक संबंध प्रबंधक (सीअरएम) के माध्यम से सभी सेिाए ंप्रदान करन ेका प्रयास करेगा।
(3) सीअरएम के पास अिेदन की प्राजप्त, सेिा की प्रदायगी, अिेदन की जस्ट्थजत में पटरितान अदद जैसे िृतांतों के जलए ईपभोिाओं और ऄजधकाटरयों को एसएमसए, इ-मेल ऄलटा, सूचनाएं प्रेजर्त करन;े ऑनलाआन जस्ट्थजत रैककग तथा यदद जनधााटरत समयािजध के भीतर सेिा प्रदान नहीं की जाती ह ैतो ईच्चतर स्ट्तर पर जिकायत के प्रेर्ण की सुजिधा होगी।
15. जिकायत जनिारण ततं्र - (1) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईप-सम्भाग, सम्भाग, सर्दकल, जोन, कंपनी स्ट्तर की अिश्यकताओं को पूरा करने के जलए, ऄजधजनयम की धारा 42 की ईप-धारा (5) के ऄंतगात जिजभन्न स्ट्तरों पर ईपभोिा जिकायत जनिारण मचं (सीजीअरएफ) की स्ट्थापना करेगा। ऄनजु्ञजप्तधारी का ईपयुि ज्येष्ठता िाला कोइ ऄजधकारी मंच का ऄध्यि होगा। मंच में ऄनुज्ञप्तधारी के ऄजधकारी तथा ईपभोिा और प्रोज्यमूर प्रजतजनजधयों के रूप में ऄजधकतम चार सदस्ट्य िाजमल होंगे। ईपयुि अयोग एक ऐसा स्ट्ितंत्र सदस्ट्य नाजमत करेगा जो ईपभोिा मामलों का ज्ञान रखता हो। मचं को जिकायत की प्रकृजत और िह स्ट्तर जजस पर आसका सिोत्तम समाधान दकया जा सकता ह ैके अधार पर जिजभन्न प्रकार की जिकायतों संबंधी काया सौंपा जाएगा :
परंत ुयह दक जनयुजि की रीजत और मंच के सदस्ट्य के रूप में जनयुि दकए जाने िाल ेव्यजियों की ऄहाता और ऄनुभि तथा मंच द्वारा ईपभोिाओं की जिकायतों और ऄन्य ऐसे मामलों के प्रबंधन की प्रदक्रया अयोग द्वारा जनर्ददष्ट ददिाजनदेिों के ऄनुसार होगी।
(2) ऄनुज्ञजप्तधारी िह ऄिजध जिजनर्ददष्ट करेगा जजसके भीतर मंचों के जिजभन्न स्ट्तरों द्वारा जिजभन्न प्रकार की जिकायतों का जनिारण दकया जाएगा। सामान्यतया, दकसी जिकायत पर जनणाय तीस ददन की ऄिजध के भीतर जलया जाएगा तथा दकसी भी दिा में यह ऄिजध ऐसी जिकायत प्राप्त होन ेकी तारीख से पैंतालीस ददन से ऄजधक नहीं होगी। ईप-सम्भागीय या सम्भागीय या सर्दकल मंच के जनणाय से व्यजथत ईपभोिा के पास जनणाायक के समि ऄपील दायर करन ेसे पहले कंपनी स्ट्तरीय मचं में जान ेका जिकल्प होगा।
(3) यदद कंपनी स्ट्तरीय मंच द्वारा जिजनर्ददष्ट समयािजध के भीतर ईपभोिा जिकायत का जनिारण नहीं दकया जाता ह ैया ईपभोिा ऄपनी जिकायत के जनपटान से संतषु्ट नहीं ह ैतो िह अयोग द्वारा जनयिु जनणाायक के पास जाने के जलए स्ट्ितंत्र ह।ै 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी लप्रट एिं आलेक्रॉजनक मीजडया और ऄपन ेजिजभन्न कायाालयों के सूचना पटलों के माध्यम से मंच के कायाालय, आसका सम्पूणा पता, संपका ब्यौरे और जिकायतों के रजजस्ट्रीकरण की प्रदक्रया का व्यापक प्रचार करेगा तथा ईपभोिाओं को जिद्युत जबलों के माध्यम से भी आसकी सूचना देगा।
(5) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी जिकायत प्रजततोर् की जनगरानी के जलए एक तंत्र की स्ट्थापना करेगा।
(6) ऄनुज्ञजप्तधारी, जनणाायक और अयोग को जनष्पादन के मानकों, ऄन्य जनष्पादन पैरामीटरों और ईपभोिा जिकायतों के जनिारण में पालन की समय-सीमा का जििरण देत े हुए ईपभोिा जिकायतों से संबंजधत जानकारी के संबंध में जतमाही टरपोटें भेजेगा।
(7) अयोग द्वारा सीजीअरएफ के काया-जनष्पादन की जनगरानी की जाएगी।
16. साधारण ईपबधं - (1) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईपभोिा को ऄपनी िेबसाआट, िेब पोटाल, मोबाआल एप और आसके जिजभन्न िेत्र-िार जनर्ददष्ट कायाालयों के माध्यम से अिेदन प्रस्ट्तुतीकरण, अिेदन की जस्ट्थजत की जनगरानी, जबलों के भुगतान, दायर जिकायतों की जस्ट्थजत अदद जैसी जिजभन्न सेिाओँ तक पहुचं प्रदान करेगा।
(2) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी िटरष्ठ नागटरकों को ईनके अिास-स्ट्थल पर ही अिेदन प्रस्ट्तुतीकरण, जबलों के भुगतान अदद जैसी सभी सेिाएं ईपलब्ध कराएगा।
(3) ईपभोिा को जनधााटरत जबजली कटौती के ब्यौरों की सूचना प्रदान की जाएगी। गैर-जनयोजजत जबजली कटौती या जिच्छेद के मामल ेमें, ईपभोिाओं को एसएमएस या ऄन्य दकसी आलेक्रॉजनक माध्यम से पनुः अपूर्तत चाल ू होने के ऄनुमाजनत समय के साथ-साथ तत्काल सूचना दी जाएगी। यह सूचना जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के कॉल सेंटर में भी ईपलब्ध होगी।
(4) ईपभोिाओं और ऄनजु्ञजप्तधारी के कमाचारीिंृद के बीच ईपयुि जागरूकता के सृजन के जलए, जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी जनम्नजलजखत ईपाय सुजनजित करेगा, ऄथाात:्- (क) सामान्य सेिाए ंप्रदान करन ेऔर िाहक जिकायतों के प्रबंधन के जलए प्रदक्रया जनयम ईपभोिाओं के संदभा के जलए जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी के प्रत्येक कायाालय में ईपलब्ध कराए जाएंग े तथा आसकी िेबसाआट पर डाईनलोड के जलए ऄपलोड दकए जाएंगे। (ख) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी जनिरी और जुलाइ के माह के जबलों में, िजतपूर्तत संरचना, जिकायत दायर करन ेकी प्रदक्रया संबंधी जानकारी के साथ-साथ प्रत्याभूत जनष्पादन मानकों को प्रकाजित करेगा। यदद जबलों के जपछल े भाग पर आनका प्रकािन करना करना संभि नहीं ह,ै तो जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी आन्हें एक पृथक पत्र पर प्रकाजित करेगा और जबलों के साथ-साथ आनका जितरण करेगा। (ग) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ईपभोिा ऄजधकारों, जनष्पादन मानकों, िजतपूर्तत प्रािधानों, जिकायत जनिारण, उजाा बचत के ईपायों और जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की दकसी ऄन्य स्ट्कीम के बारे में जागरूकता के प्रसार के जलए मीजडया, टीिी, समाचारपत्र, िेबसाआट के माध्यम से और ईपभोिा सेिाओं से संबंजधत कायों में पटलों पर प्रदर्तित करके व्यापक प्रचार करेगा। (घ) जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ऄपनी िेबसाआट पर फीडर-िार जबजली कटौती डाटा, जबजली कटौती को कम करन े के जलए दकए गए प्रयासों, जबजली की चोरी या ऄप्राजधकृत ईपयोग या हरे-फेर, जिद्युत संयंत्र, जिद्युत लाआनों या मीटर में जिकृजत या िजत और िर्ा के दौरान प्राप्त पटरणामों को प्रदर्तित करन ेकी व्यिस्ट्था करेगा। (ङ) जब कभी मौजूदा मीटरों को नि-प्रौद्योजगकी मीटरों से प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, तो जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ऐसा प्रजतस्ट्थापन के लाभों के संबंध में ईपभोिा जागरूकता के सृजन के जलए पयााप्त ईपाय करेगा। जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी कम-से-कम चार दैजनक समाचारपत्रों में एक सािाजजनक सूचना जारी करेगा। यह जानकारी सहजदशृ्य रीजत में जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी की िेबसाआट पर भी ईपदर्तित की जाएगी और जितरण ऄनुज्ञजप्तधारी ऐसे मीटर के प्रजतस्ट्थापन के जलए तारीखों की िते्र-िार समय-सारणी भी प्रकाजित करेगा। [फा. सं. 23/05/2020- अर एडं अर] घनश्याम प्रसाद, संयुि सजचि [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 NOTIFICATION New Delhi, the 31st December, 2020 G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of subsection (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) ―Act‖ means the Electricity Act, 2003;
(b) ―applicant‖ means an owner or occupier of any premises who files an application form with a distribution licensee for supply of electricity, increase or decrease in sanctioned load or contract demand, change in title or mutation of name, change in consumer category, disconnection or restoration of supply, or termination of agreement, shifting of connection or other services as the case may be, in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder;
(c) ―application‖ means an application form complete in all respects in the appropriate format, as specified by the Commission, along with documents and other compliances;
(d) ―billing cycle or billing period‖ means the period for which regular electricity bills as specified by the Commission, are issued for different categories of consumers by the distribution licensee;
(e) ―Commission‖ means the State Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 of the Act;
(f) ―Consumer‖ means any person who is supplied with electricity for his own use by a distribution licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a distribution licensee, the Government or such other person, as the case may be;
(g) ―days‖ means clear working days;
(h) ―disconnection‖ means the physical separation or remote disconnection of a consumer from the distribution system of the distribution licensee;
(i) ―fixed charges‖ has the same meaning as per the provisions of the prevailing Tariff Order issued for the distribution licensee by the Commission;
(j) ―maximum demand‖ means the highest load measured in average kVA or kW at the point of supply of a consumer during any consecutive period of thirty minutes or as specified by the Commission, during the billing period;
(k) ―occupier‖ means the owner, tenant or person in occupation of the premises where electricity is used or proposed to be used;
(l) ―point of supply‖ means the point, as may be specified by the State Commission, at which a consumer is supplied electricity;
(m) ―prosumer‖ means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply;
(n) ―temporary connection‖ means an electricity connection required by a person for meeting his temporary needs such as-
(i) for construction of residential, commercial and industrial complexes including pumps for dewatering;
(ii) for illumination during festivals and family functions;
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iii) for threshers or other such machinery excluding agriculture pump sets;
(iv) for touring cinemas, theatres, circuses, fairs, exhibitions, melas or congregations.
(o) ―unauthorised use of electricity‖ has the meaning as assigned to it under section 126 of the Act.
(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act and in absence thereof, the meanings as commonly understood in the electricity supply industry.
3. Rights and Obligations.- It is the duty of every distribution licensee to supply electricity on request made by an owner or occupier of any premises in line with the provisions of Act. It is the right of consumer to have minimum standards of service for supply of electricity from the distribution licensee in accordance with the provisions made in these rules.