1662GI/2019 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1173] ubZ fnYyh] lkseokj] ekpZ 11] 2019@iQkYxqu 20] 1940 No. 1173] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940 पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण, , , , वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायुजलवायुजलवायुजलवायु प�रवत�नप�रवत�नप�रवत�नप�रवत�न मं ालयमं ालयमं ालयमं ालय अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द�ली, 8 माच , 2019 काकाकाका....आआआआ. . . . 1316131613161316((((अअअअ))))....———— ा�प अिधसूचना भारत सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय क# अिधसूचना सं.का.आ. 4109 (अ) तारीख 28 �दस$बर, 2017 &ारा भारत के राजप", असाधारण म' कािशत क# गई थी िजसम' उन सभी -ि.य/ से, िजनको उससे भािवत होने क# संभावना थी, उस तारीख से, िजसको उ. अिधसूचना क# राजप" क# ितयां जनता को उपल3ध करा दी गई थी, साठ �दन क# अविध के भीतर, आ6ेप और सुझाव आमंि"त �कए गए थे; औरऔरऔरऔर,,,, उ.
ा9प अिधसूचना वाली राजप" क# ितयां जनता को तारीख 29 �दस$बर, 2017 को उपल3ध करा दी गई थी; और,और,और,और, ा�प अिधसूचना के उ:र म' -ि.य/ और पणधा रय/ से कोई भी आ6ेप और सुझाव ा; नह< =ए; और,और,और,और, ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य का 6े" 130.38 वग �कलोमीटर म' फैला =आ ह ैऔर गुजरात राDय के पंचमहल िजला के ज$बुघोदा तालुका, हलोल तालुका, घोग$बा तालुका और छोटाउदयपुर िजला के पवीजेतपुर तालुका, बूदलेी तालुका म' िFथत ह;ै और,और,और,और, ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य को 22 मई, 1990 से भावी 9प से अभयार@य का Fथान �दया गया था। अभयार@य का 6े" लगभग आयताकार ह ैऔर गुजरात राDय म' पंचमहल िजला के ज$बुघोदा और हलोल तालुकाH और छोटाउदयपुर िजला के संखेदा तालुका म' फैला =आ ह।ै यह नोट करना महIवपूण ह,ै �क रीछ ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य म' नह< पाया जाता था ले�कन छोटाउदयपरु के आरि6त वन के समृK और समान कार के गिलयारे के कारण, रीछ ने ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य म' अपना Fथायी आवास बना िलया ह ैजो ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य के व?यजीव का एक महIवपूण संवध न ह;ै और,और,और,और, ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य म' मुLय जीवजंतु पे�थेर ��ूस (त'दआु), मेलु स उरसीनस (रीछ), बोसेलाफुस टागोकेमेलुस (नीलगाय), टरासरस �ािडकोरिनस (चौिसगा मृग-अंटेलोपे), हाइना हाइना (िच:ीदार हाइना), केनीस उयरेउस (एिशयाई िसयार), मे�लीवोरा केपे�सीस (हनी बड जेर), फेिलस चाउस (बनिबलार), एफ बीगीनोसा (िच�ीदार िब�ली), वीवेर!कुला इंिडका (छोटा इंिडयन िसिवट), पाराडाक्उ स हरमा&ोडाइ'म (सामा?य पाम िसिवट), सस ()ोफा (बनैला सूअर), परेसवायटी इंटे�लस (हनुमान लंगूर), मेकाका मुला,ा (रीसस बंदर), हाइि-.स इंिडका (भारतीय करेFटेड साही), लेपुस िनगरीको�लीस (भारतीय खरगोश), फुनामबुलुस 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प�मा म (भारतीय पाम िगलहरी), हरेपे(टेस दवेारदस (सामा?य नेवला), हरेपे(टेस ि(मिथ, हरेपे(टेस जवानीकस (छोटा भारतीय नेवला), पेटाउरी(टा पेटाउरी(टा फ0�ली1प2िसस, ब2दीकोटा इंिडका, मुस बूदगुा (भारतीय �फ�ड माउस), टेटेरा इंिडका, वंदलेेउरीया ओलेरकेअ, पटे फुस गीगांटेउस, रहीनीपोमा मीकर3फय�लम (4ेटर माउस-टेल बैट), ही1पोसीदरेोस फु�वुस, रहीनोपोमा हरदवी50, टेफोजोउस मेलनोपोगोन, टफहोजोउस नुदीव2टरीस, मेगदरेमा लयरा लयरा, केरीवोउला पीकटा (प2टेड बैत) आ�द पाए जाते हN। अभयार@य से पि6य/ क# जाितयां फलाकरोकोर.स करबो (काला शैग), फलाकरोकोर.स फुि(ककोि�लस, फलाकरोकोर.स नीगेर (छोटा जलकाग), अंह7गा फा, अरदओेला गरायइइ, अरदेय पुरपुरेअ (ब8गनी बगुला), बुबु� कुस इबीस, इगरे,ा गुलारीस, अरदये अ� बा, इगरे,ा इंटरिमिडया (िमिडयन इPेट), इंगरे,ा गरजे,ा, अरेदा चीनेराअ, नय. टीकोर. स नयकटीकोरा. स, मयकटेरीया लेयकोकेफला (िचि"त सारस), अना( टोमुस ओ( क0ट2स, क0कोिन या इ:फ कोनीया (एिशयाई वूलीनेक) आ�द अिभिलिखत क# गई ह;ै और,और,और,और, ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य के चारो ओर म' मुLय वनFपित दी�लेनीया प2टागयाना (कम ल), अंनोना (कूयामोसा (सुगर- एRपेलस), मीलीउसा टोम2टोसा (हौम), करेटेइवा नुरवाला (ब9ना), कोचलोसपेरमुम रेलीगीओसुम (बुSेरकुप Tी), केसेरीया इ�लीपटीका, केसेरीया इ�लीपटीका, फलाकोयरटीया इंिडका (गोवेरनोर पलुम), फलाकोयरटीया, मोनटाना, कायदीय के�यचीना बो;ब.स केइबा ( िस�क कॉटन टी), :फरमीइना कोलोराटा, हलेीकटेरेस इसओरा, (टरेकुलीय उरइंस (भारतीय-Tारागकंथ), गरेवीय टीलीअइफोिलया, एजले मारमेलोस, क0ट स लीमोन (लेमोन), लीमोनीया असीदी(सीमा, अइलांथुस ऐसेलस, बलानीटेस अइगयपटीअका (दसेेरट डेट), बोसवे�लीया सेरा<टा, ग गा पी=ाटा (Pे डोवनय बलसाम), अजादीराचटा इंिडका (नीम), सोयमीदा फेब>रफुगा, के(सीना घाउसा (सीलोन टया), िजजयफुस मयरीटीअना, िजजयफुस ओइनोपलीया, िजजयफुस .यलोपयारा, (चलेइचेरा ओलेओसा, बुचानानीया लांजन (िचर/जी Tे), ला=ेइया कोरोमांदेलीका (भारतीय अस Tी), म8गीफेरा इंिडका (नेवला), (प@दीअस पी=ाटा (जंगली नेवला), मोर7गा कोनेअन2िसस, (जंगली सरगुआ), बुटेया मोनो(पमा< बुटैया मोनो(परमा<, डा�बेरिगया लटीफोिलया, डी. पनीकुलाटा, डी. सीससू, डी. साय;पथेटीका, इरयथेरीना सुबेरोसा (कोर�कय कोरल Tी), ओयगेइनीया ओजेनेिसस, प@गामीया पी=ाटा (भारतीय बीच), पटेरोकरपुस मारसुपीउम (मालाबर �कनो) आ�द पाई जाती हN; और,और,और,और, ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य म' Uलाइंग Fवैइरल (पटेउरीसटा पटउेरीसटा :फ�ली1प2िसस) संकटापV जाित ह;ै और,और,और,और, ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य के चार/ ओर के 6े" को, िजसका िवFतार और सीमाW इस अिधसूचना के पैराPाफ 1 म' िविनXद Y हN, पा रिFथितक#, पया वरणीय और जैव-िविवधता क# दिृY से पा रिFथितक# संवेदी जोन के 9प म' सुरि6त और संरि6त करना और उ. पा रिFथितक# संवेदी जोन म' उZोग/ या उZोग/ के वग[ के चालन और संFकरण करने को ितिषK करना आव]यक ह;ै अतःअतःअतःअतः,,,, इसिलए, के?_ीय सरकार, पया वरण (संर6ण) िनयम, 1986 के िनयम 5 के उपिनयम (3) के साथ प ठत पया वरण (संर6ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) क# धारा 3 क# उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) &ारा द: शि.य/ का योग करते =ए, गुजरात राD य म' पंचमहल और छोटाउदयपुर िजला ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य क# सीमा के चार/ ओर 1.10 �कलोमीटर से 4.98 �कलोमीटर तक के िवF ता रत 6े" को पा रिFथितक# संवेदी जोन (िजसे इसम' इसके प] चात् पा रिFथितक# संवेदी जोन कहा गया ह)ै के 9प म' अिधसूिचत करती ह,ै िजसके िववरण िनbानुसार ह,ै अथा त् :- 1. पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन काकाकाका िव�तारिव�तारिव�तारिव�तार औरऔरऔरऔर उसक�उसक�उसक�उसक� सीमाएंसीमाएंसीमाएंसीमाएं....---- (1) ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य क# सीमा से पा रिFथितक# संवेदी जोन का िवFतार 1.10 �कलोमीटर से 4.98 �कलोमीटर तक फैला ह ैऔर पा रिFथितक# संवेदी जोन का 6े" 269.69 वग �कलोमीटर ह।ै (2) पा रिFथितक# संवेदी जोन क# सीमा का िववरण उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----I I I I कककक, , , , उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----I I I I खखखख और उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----I I I I गगगग के 9प म' उपाबK ह ै। (3333) ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य और पा रिFथितक# संवेदी जोन का मानिच" उसक# सीमाH के 3यौरे तथा अ6ांश/ और देशांतर/ के साथ उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----IIIIIIII कककक, , , , उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----IIIIIIIIखखखख,,,, उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----IIIIIIII गगगग, , , , उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----IIIIIIII घघघघ, , , , उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----IIIIIIII डडडड...., , , , उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----IIIIIIII चचचच,,,, और उपाबंधऔर उपाबंधऔर उपाबंधऔर उपाबंध----IIIIIIII छछछछ के 9प म' उपाबK ह।ै (4) पा रिFथितक# संवेदी जोन और ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य क# सीमा के भू-िनदmशांक/ क# सूची उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----III III III III क# सारणी कककक और खखखख म' दी गई ह।ै (5) मुLय nबंदHु के भू-िनदmशांक/ के साथ पा रिFथितक# संवेदी जोन के अंतग त आने वाले Pाम/ क# सूची उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध IVIVIVIV के 9प म' उपाबK ह।ै 2222.... पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन केकेकेके िलएिलएिलएिलए आचंिलकआचंिलकआचंिलकआचंिलक महायोजनामहायोजनामहायोजनामहायोजना....–––– (1) राDय सरकार, पा रिFथितक# संवेदी जोन के योजन के िलए राजप" म' इस अिधसूचना के काशन क# तारीख से दो वष क# अविध के भीतर, Fथानीय -ि.य/ के परामश से और इस अिधसूचना म' �दए गए अनुबंध/ का पालन करते =ए आंचिलक महायोजना तैयार करेगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (2) राDय सरकार &ारा पा रिFथितक# संवेदी जोन के िलए आचंिलक महायोजना ऐसी रीित से जो इस अिधसूचना म' िविनXद p ट �कए गए ह ैके अनुसार तथा सुसंगत क' _ीय और राD य िविधय/ के अनु�प और क' _ीय सरकार &ारा जारी माग िनदmश/, य�द कोई ह/, &ारा तैयार होगी। (3) आंचिलक महायोजना, उ. योजना म' पा रिFथितक# और पया वरणीय बात/ को समाकिलत करने के िलए राD य सरकार के िनbिलिखत िवभाग/ के परामश से तैयार होगी, अथा त्:-
(i) पया वरण,
(ii) वन और व?यजीव,
(iii) कृिष,
(iv) राजF व,
(v) नगर िवकास,
(vi) पय टन,
(vii) Pामीण िवकास,
(viii) nसंचाई और बाढ़ िनयं"ण,
(ix) नगरपािलका,
(x) पंचायती राज, और
(xi) लोक िन मा ण िव भाग। (4) आंचिलक महायोजना अनुमो�दत िवZमान भू-उपयोग, अवसंरचना और �rयाकलाप/ पर कोई िनबsधन अिधरोिपत नह< करेगी जब तक �क इस अिधसूचना म' इस कार िविनXद p ट न हो और आचंिलक महायोजना सभी अवसंरचना और �rयाकलाप/ म' जो अिधक द6ता और पा रिFथितक# अनुकूल ह/ का संवध न करेगी । (5) आंचिलक महायोजना म' अनाtछा�दत 6े"/ के जीण[Kार, िवZमान जल िनकाय/ के संर6ण, आवाह 6े"/ के बंधन, जल-संभर/ के बंधन, भूतल जल के बंधन, मृदा और नमी संर6ण, Fथानीय समुदाय/ क# आव]यकताH तथा पा रिFथितक# और पया वरण से संबंिधत ऐसे अ?य पहलुH, िजन पर uयान दनेा आव]यक ह,ै के िलए उपबंध ह/गे । (6) आंचिलक महायोजना सभी िवZमान पूजा F थल/, Pाम/ और नगरीय बिFतय/, वन/ के कार और �कF म/, कृिष 6े"/, ऊपजाऊ भूिम, ह रत 6े" जैसे उZान और उसी कार के F थान, उZान कृिष 6े", फलोउZान, झील/ और अ?य जल िनकाय/ का अvयकंन करेगी। इस योजना के मानिच" के साथ िवZमान और Fतािवत भूिम उपयोग िवशेषताH का िववरण अनुसमwथ त होगा । (7) आंचिलक महायोजना पा रिFथितक# संवेदी जोन म' िवकास को िविनयिमत करेगी और सारणी म' सूचीबK पैराPाफ-4 म' ितिषK और िविनयिमत �rयाकलाप/ का अनुपालन करेगी और F थानीय समुदाय/ के पा रिFथितक# अनुकूल िवकास के िलए जीवकोपाज न को सुरि6त करने के िलए सुिनिxत �कया जा सकेगा। (8) आंचिलक महायोजना 6े"ीय िवकास योजना क# सह िवFतारी होगी । (9) इस कार अनुमो�दत आंचिलक महायोजना इस अिधसूचना के उपबंध/ के अनुसार मॉनीटरी के अपने कायy को करने के िलए मॉनीटरी सिमित के िलए एक संदभ दFतावेज तैयार करेगी । 3. रा�यरा�यरा�यरा�य सरकारसरकारसरकारसरकार �ारा�ारा�ारा�ारा �कए�कए�कए�कए जानेजानेजानेजाने वालेवालेवालेवाले उपायउपायउपायउपाय....---- राDय सरकार इस अिधसूचना के उपबंध/ को भावी करने के िलए िनbिलिखत उपाय करेगी, अथा त्:- (1) भूभूभूभू----उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग....–––– (क) पा रिFथितक# संवेदी जोन म' वन/, बागवानी 6े"/, कृिष 6े"/, मनोरंजन के योजन के िलए िचि?हत �कए गए पाकy और खुले Fथान/ का वािणिDयक या आवासीय या औZोिगक संबK िवकास �rयाकलाप/ के िलए उपयोग या संप रवत न नह< होगा: परंतु पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर भाग (क), म' िविनXद Y योजन से िभV योजन के िलए कृिष और अ?य भूिम का संप रवत न मानीटरी सिमित क# िसफा रश पर और यथा लागू और 6े"ीय नगर योजना अिधिनयम और के?_ीय/राDय सरकार के अ?य 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िनयम/ तथा िविनयम/ के अधीन स6म ािधकारी के पूव अनुमोदन से, और इस अिधसूचना के उपबंध/ &ारा Fथानीय िनवािसय/ क# िनbिलिखत आवासीय ज9रत/ को पूरा करने के िलए अनु{ात �कया जाएगा, जैसे:- (i) िवZमान सड़क/ को चौड़ा करना और उ?ह' सुदढृ करना तथा नई सड़क/ का संिनमा ण; (ii) बुिनयादी ढांच/ और नाग रक सुिवधाH का संिनमा ण और नवीकरण; (iii) दषूण उIपV न करने वाले लघु उZोग; (iv) कुटीर उZोग/ िजनके अंतग त Pामीण उZोग भी हN; सुिवधाजनक भ@डार और Fथानीय सुिवधाएं सहायक है िजसम' पा रिFथितक# पय टन म' Pह वास सि$मिलत है; और (v) पैराPाफ 4 के अंतग त �दया गया संवwध त �rयाकलाप ह:ै परंतु यह और �क राDय सरकार के पूव अनुमोदन और संिवधान के अनुtछेद 244 और तIसमय वृ: िविध के उपबंध/ के अनुपालन के िबना, िजसके अंतग त अनुसूिचत जनजाित और अ?य परंपरागत वन िनवासी (वन अिधकार/ क# मा?यता) अिधिनयम, 2006 (2007 का 2) भी है, वािणिDयक या उZोग िवकास �rयाकलाप/ के िलए जनजातीय भूिम का उपयोग अनु{ात नह< होगा: परंतु यह और भी �क पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर भू-अिभलेख/ म' उपसंजात कोई "ु ट, मानीटरी सिमित के िवचार ा; करने के पxात् राDय सरकार &ारा Iयेक मामले म' एक बार संशोिधत होगी और उ. "ु ट के संशोधन क# सूचना क' _ीय सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय को दी जाएगी: परंतु यह और भी �क उपयु . "ु ट के संशोधन म' इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंिधत के िसवाय �कसी भी दशा म' भू-उपयोग का प रवत न सि$मिलत नह< होगा। (ख) वनीकरण तथा वास जीण[Kार �rयाकलाप/ सिहत अन यु~ त या अनुI पादक कृिष 6े"/ म' पुन: वनीकरण करने के यास �कए जाएंगे । (2) �ाकृितक�ाकृितक�ाकृितक�ाकृितक जल जल जल जल �ोत�ोत�ोत�ोत....----आचंिलक महायोजना म' सभी ाकृितक जल �ोत क# पहचान क# जाएगी और उनके संर6ण और पुन��भूतकरण के िलए योजना सि$ मिलत होगी और राD य सरकार &ारा ऐसे 6े"/ पर या उनके िनकट िवकास �rयाकलाप ितिषK करने के िलए ऐसी रीित से माग िनदmश तैयार �कए जाएंगे । (3) पय�टनपय�टनपय�टनपय�टन अथवा पा�रि�थितक� पय�टनअथवा पा�रि�थितक� पय�टनअथवा पा�रि�थितक� पय�टनअथवा पा�रि�थितक� पय�टन....---- (क) पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर सभी नए पा रिFथितक# पय टन �rयाकलाप या िवZमान पय टन �rयाकलाप/ का िवFतार पय टन महायोजना के अनुसार पा रिFथितक# संवेदी जोन के िलए होगा। (ख) पय टन महायोजना पय टन िवभाग, &ारा राDय पया वरण और वन िवभाग के परामश से तैयार होगी। (ग) पय टन महायोजना आंचिलक महायोजना के एक घटक के 9प म' होगी। (घ) पा रिFथितक# पय टन संबंधी �rयाकलाप िनbानुसार िविनयिमत ह/गे, अथा त्:- (i) व?यजीव अभयार@य क# सीमा से एक �कलोमीटर के भीतर या पा रिFथितक# संवेदी जोन के िवFतार तक, इनम' जो भी िनकट है, नये वािणिDयक होटल और अनु{ात नह< ह/गे: तथािप नए, व?यजीव अभयार@य क# सीमा से एक �कलोमीटर क# दरूी से परे पा रिFथितक# संवेदी जोन के िवFतार तक होटल/ और रसोट का Fथापन केवल पूव प रिनिxत 6े"/ म' पय टन महायोजना के अनुसार पा रिFथितक# पय टन सुिवधाH के िलए ही अनु{ात होगा; (ii) पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर नए पय टन �rयाकलाप/ या िवZमान पय टन �rयाकलाप/ का िवFतार क' _ीय सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय के माग दश क िसKांत/ के &ारा तथा राp Tीय � या� संर6ण ािधकरण, &ारा जारी पा रिFथितक# पय टन (समय-समय पर यथा संशोिधत) माग दश क िसKांत/ के अनुसार होगा; (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन �कए जाने तक, पय टन के िलए िवकास और िवZमान पय टन �rयाकलाप/ के िवFतार को वाFतिवक Fथल िविनXद Y संवी6ा और िनगरानी सिमित क# िसफा रश पर आधा रत संबंिधत िविनयामक ािधकरण/ &ारा अनु{ात �कया जाएगा और पा रिFथितक# संवेदी जोन के अंदर �कसी नये होटल या सैरगाह या वािणिDयक ित�ान का संिनमा ण अनु{ात नह< �कया जायेगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 (4) नैस"ग�कनैस"ग�कनैस"ग�कनैस"ग�क िवरासतिवरासतिवरासतिवरासत....---- पा रिFथितक# संवेदी जोन म' महIवपूण नैसwग क िवरासत के सभी Fथल/ जैसे सभी जीन कोश आरि6त 6े", शैल िवरचनाएं, जल पात/, झरन/, घाटी मागy, उपवन/, गुफाएं, Fथल/, �मण, अ�रोहण, पात/ आ�द क# पहचान क# जाएगी और िवरासत संर6ण योजना आंचिलक महायोजना के भाग के �प म' प रर6ण और संर6ण के िलए तैयार क# जाएगी । (5) मामामामानव िन"म�त िवरासत � थनव िन"म�त िवरासत � थनव िन"म�त िवरासत � थनव िन"म�त िवरासत � थलललल....---- पा रिFथितक# संवेदी जोन म' भवन/, संरचनाH, िश�प-त�य, ऐितहािसक, कलाIमक और सांFकृितक महIव के 6े"/ क# पहचान और उनके संर6ण के िलए िवरासत योजना आंचिलक महायोजना के भाग के �प म' तैयार क# जाएगी। (6) $ व$ व$ व$ विन �दषूणिन �दषूणिन �दषूणिन �दषूण.- पया वरण अिधिनयम के अधीन uविन दषूण (िविनयमन और िनयं"ण) िनयम, 2000 म' िनयत उपबंध/ के अनुसार म' पा रिFथितक# संवेदी जोन म' uविन दषूण के िनयं"ण के िलए िविनयम/ को काया ि?वत करेगा। (7) वायुवायुवायुवायु �दषूण�दषूण�दषूण�दषूण....- पा रिFथितक# संवेदी जोन म', वायु दषूण के िनवारण और िनयं"ण का वायु ( दषूण िनवारण और िनयं"ण) अिधिनयम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए िनयम/ के उपबंध/ के अनुसार अनुपालन �कया जाएगा। (8) बिह�ावबिह�ावबिह�ावबिह�ाव काकाकाका िन�सारणिन�सारणिन�सारणिन�सारण....- पा रिFथितक# संवेदी जोन म' उपचा रत बिह�ाव का िनFसारण, साधारण/ मानक/ के उपबंध/ के अनुसार पया वरणीय अिधिनयम और उसके अधीन बनाए गए िनयम/ के अधीन आने वाले पया वरणीय दषूण के िनFसारण के िलए साधारण मानक/ या राDय सरकार &ारा िनयत मानक/, जो भी अिधक कठोर हो, के उपबंध/ के अनुसार होगा। (9) ठोसठोसठोसठोस अपिश+अपिश+अपिश+अपिश+....---- ठोस अपिशY का िनपटान एवं ब?धन िनbानुसार �कया जाएगा:- (क) पा रिFथितक# संवेदी जोन म' ठोस अपिशY का िनपटान और बंधन भारत सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न म"ंालय क# समय-समय पर यथा संशोिधत अिधसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अ ैल, 2016 के तहत कािशत ठोस अपिशY बंधन िनयम, 2016 के उपबंध/ के अनुसार �कया जाएगा; अकाब िनक पदाथy का िनपटान पा रिFथितक# संवेदी जोन से बाहर िचि?हत �कए गए Fथान/ पर पया वरण-अनुकूल रीित से �कया जाएगा। (ख) पा रिFथितक# संवेदी जोन म' मा?य ौZोिग�कय/ का योग करते =ए िवZमान िनयम/ और िविनयम/ के अनु9प ठोस अपिशY का सुरि6त और पया वरण-अनुकूल बंधन अनु{ात �कया जाएगा। (10) जैव िच�क.सा अपिश/ टजैव िच�क.सा अपिश/ टजैव िच�क.सा अपिश/ टजैव िच�क.सा अपिश/ ट का �बंधन का �बंधन का �बंधन का �बंधन....- जैव िच�कIसा अपिशp ट का बंधन िनbानुसार �कया जाएगा:- (क) पा रिFथितक# संवेदी जोन म' जैव िच�कIसा अपिशY का िनपटान भारत सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय क# समय–समय पर यथा संशोिधत अिधसूचना सं.सा.का.िन 343 (अ), तारीख 28 माच , 2016 के अधीन कािशत जैव िच�कIसा अपिशY बंधन िनयम, 2016 के उपबंध/ के अनुसार �कया जाएगा । (ख) पा रिFथितक# संवदी जोन म' मा?य ौZोिग�कय/ का योग करते =ए िवZमान िनयम/ और िविनयम/ के अनु9प जैव-िच�कIसा अपिशY का सुरि6त और पया वरण-अनुकूल बंधन अनु{ात �कया जाएगा। (11) 1लाि�टक1लाि�टक1लाि�टक1लाि�टक अपिश+अपिश+अपिश+अपिश+ �बंधन.�बंधन.�बंधन.�बंधन.---- पा रिFथितक# संवेदी जोन म' RलािFटक अपिशY बंध का िनपटान भारत सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय क# समय-समय पर यथासंशोिधत अिधसूचना सं.सां.का.िन 340(अ), तारीख 18 माच , 2016 &ारा कािशत RलािFटक अपिशY बंध िनयम, 2016 के उपबंध/ के अनुसार �कया जाएगा। (12) िनमा�णिनमा�णिनमा�णिनमा�ण औरऔरऔरऔर िव$वंसिव$वंसिव$वंसिव$वंस अपअपअपअपिश+िश+िश+िश+ �बंधन.�बंधन.�बंधन.�बंधन.---- पा रिFथितक# संवेदी जोन म' संिनमा ण और िवuवंस अपिशY बंध का िनपटान भारत सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय क# समय-समय पर यथासंशोिधत अिधसूचना सं.सां.का.िन 317(अ), तारीख 29 माच , 2016 &ारा कािशत संिनमा ण और िवuवंस बंध िनयम, 2016 के उपबंध/ के अनुसार �कया जाएगा । (13) ईईईई––––अपिश+.अपिश+.अपिश+.अपिश+.---- पा रिFथितक# संवेदी जोन म' ई–अपिशY बंध का िनपटान भारत सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय क# समय-समय पर यथासंशोिधत &ारा कािशत ई–अपिशY बंध िनयम, 2016 के उपबंध/ के अनुसार �कया जाएगा। (14) यानीययानीययानीययानीय प�रवहनप�रवहनप�रवहनप�रवहन....---- प रवहन क# यानीय गितिविधया ंआवास के अनुकूल िविनयिमत ह/गी और इस संबंध म' आंचिलक महायोजना म' िवशेष उपबंध अिधकिथत �कए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राDय सरकार के स6म ािधकारी &ारा के अनुमो�दत होने तक, िनगरानी सिमित वृ: िनयम/ और िविनयम/ के अनुसार यानीय �rयाकलाप/ के अनुपालन को मानीटर करेगी । (15) यानीययानीययानीययानीय �दषूण.�दषूण.�दषूण.�दषूण.---- लागू िविधय/ के अनुसार वाहन दषूण क# रोकथाम और िनयं"ण का अनुपालन �कया जाएगा और Fवtछक �धन के उपयोग के िलए यास �कए जाएंगे। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (16) औ4ोिगक ईकाइया.ंऔ4ोिगक ईकाइया.ंऔ4ोिगक ईकाइया.ंऔ4ोिगक ईकाइया.ं---- (i) राजप" म' इस अिधसूचना के काशन पर या उसके पxात पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर कोई नए दिूषत उZोग/ क# Fथापना क# अनुमित नह< दी जाएगी। (ii) फरवरी, 2016 म' जब तक �क इस कार अिधसूचना म' िविनXद Y न हो, क' _ीय दषूण िनयं"ण बोड &ारा जारी �दशािनदmश/ म' उZोग/ के वग�करण के अनुसार पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- दषूण कुटीर उZोग/ क# अनु{ा दी जाएगी। (17) पहाड़ीपहाड़ीपहाड़ीपहाड़ी ढलान8ढलान8ढलान8ढलान8 कोकोकोको संर9ण.संर9ण.संर9ण.संर9ण.---- पहाड़ी ढलान/ का संर6ण िनbानुसार होगा:- (क) आंचिलक महायोजना पहाड़ी ढलान/ पर 6े"/ का संकेत होगा जहां �कसी भी संिनमा ण क# अनुमित नह< दी जाएगी । (ख) कटाव के एक उ� िडPी के साथ िवZमान खड़ी पहाड़ी ढलान/ या ढलान/ पर �कसी भी संिनमा ण क# अनुमित नह< दी जाएगी । 4444.... पा�रि�थितकपा�रि�थितकपा�रि�थितकपा�रि�थितक संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन म:म:म:म: �ितिष;�ितिष;�ितिष;�ितिष; औरऔरऔरऔर िविनयिमतिविनयिमतिविनयिमतिविनयिमत �कए जाने वाले�कए जाने वाले�कए जाने वाले�कए जाने वाले �=याकलाप8�=याकलाप8�=याकलाप8�=याकलाप8 क�क�क�क� सूचीसूचीसूचीसूची....---- पा रिFथितक संवेदी जोन म' सभी �rयाकलाप पया वरण अिधिनयम और तटीय िविनयमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पया वरणीय भाव आकलन (ईआईए) अिधसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये िनयम और अ?य लागू िविधयां िजसम' वन (संर6ण) अिधिनयम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (1927 के 16), व?यजीव (संर6ण) अिधिनयम, 1972 (1972 के 53) सि$मिलत हN और �कये गये संशोधन/ &ारा शािसत ह/गे और नीचे दी गई तािलका म' िविनXद Y रीित म' िविनयिमत ह/गे, अथा त् :— सारणीसारणीसारणीसारणी ====मममम सं.सं.सं.सं. �=याकलाप�=याकलाप�=याकलाप�=याकलाप टीकाटीकाटीकाटीका----�ट1पणी�ट1पणी�ट1पणी�ट1पणी 1111 2222 3333 कककक....�ित�ित�ित�ितिष;िष;िष;िष; �=याकलाप�=याकलाप�=याकलाप�=याकलाप 1. वािणिDयक खनन, पIथर क# खदान और उनको तोड़ने क# इकाइया ं। (क) सभी कार के नए और िवZमान खनन (लघु और वृहत खिनज), पIथर क# खान' और उनको तोड़ने क# इकाइयां वाFतिवक Fथानीय िनवािसय/ क# घरेलू आव]यकताH िजसम' िनजी उपयोग के िलए मकान/ के संिनमा ण या मर$मत के िलए धरती को खोदना और मकान बनाने के िलए दशेी टाइ�स या �ट/ का िनमा ण करना भी सि$मिलत ह,ै के िसवाय नह< ह/गी ; (ख) खनन सं�rयाएं, माननीय उ�तम ?यायालय क# रट यािचका (िसिवल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबम न िथ�मूलपाद बनाम भारत संघ के मामले म' आदेश तारीख 4 अगFत, 2006 और रट यािचका (िसिवल) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडशेन बनाम भारत संघ के मामले म' तारीख 21 अ ैल, 2014 के आदेश के अनुसरण म' चालन होगा । 2.
दषूण (जल, वायु, मृदा, uविन आ�द) उIपन करने वाले उZोग/ क# Fथापना । पा रिFथितक# संवेदी जोन म' कोई नया उZोग लगाने और वत मान दषूणकारी उZोग/ का िवFतार करने क# अनु{ा नह< होगी: जब तक �क इस अिधसूचना म' िविनXद Y न हो, पा रिFथितक# संवेदी जोन म' फरवरी, 2016 म' क' _ीय दषूण िनयं"ण बोड &ारा जारी �दशािनदmश/ म' �कए गए उZोग/ के वग�करण के अनुसार केवल गैर- दषूणकारी उZोग/ क# Fथापना अनु{ा दी होगी। इसके अित र., गैर- दषूणकारी कुटीर उZोग/ को ोIसाहन �दया जाएगा। 3. बृहत जल िवZुत प रयोजना क# Fथापना । लागू िविधय/ के अनुसार ितिषK (अ? यथा उपबंिधत के िसवाय) ह/गे । 4. �कसी प रसंकटमय पदाथy का उपयोग या उIपादन या संFकरण। लागू िविधय/ के अनुसार ितिषK (अ? यथा उपबंिधत के िसवाय) ह/गे । 5.
ाकृितक जल िनकाय/ या 6े" भूिम म' अनुपचा रत बिह�ा व का िनFसारण । लागू िविधय/ के अनुसार ितिषK (अ? यथा उपबंिधत के िसवाय) ह/गे । 6. नई आरा िमल/ क# Fथापना। पा रिFथितक# संवेदी जोन के भीतर नई और िवZमान आरा िमल/ का िवF तार अनु{ात नह< होगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 7. �ट भS/ क# Fथापना करना। लागू िविधय/ के अनुसार ितिषK (अ? यथा उपबंिधत के िसवाय) ह/गे । खखखख....िविनयिमत �=याकलापिविनयिमत �=याकलापिविनयिमत �=याकलापिविनयिमत �=याकलाप 8. वािणिDयक होटल/ और रसोटy क# Fथापना । पा रिFथितक# पय टन �rयाकलाप/ संबंधी लघु अFथायी संरचनाH के िसवाय संरि6त 6े" क# सीमा से एक �कलोमीटर के भीतर या पा रिFथितक# संवेदी जोन के िवFतार तक, इनम' जो भी िनकट है, नए वािणिDयक होटल और िव�ाम Fथल/ को अनु{ात नह< �कया जाएगा: परंतु, पा रिFथितक# संवेदी जोन के आगे या उसके िवFतार तक, जो भी िनकट हो के संरि6त 6े" क# सीमा से एक �कलोमीटर से सभी नए पय टन �rयाकलाप या िवZमान �rयाकलाप का िवFतार पय टन महायोजना और यथा लागू माग दश� िसKांत/ के अनु�प होगा। 9. संिनमा ण �rयाकलाप । (क) संरि6त 6े" क# सीमा से एक �कलोमीटर के भीतर या पा रिFथितक# संवेदी जोन क# सीमा तक, इनम' जो भी अिधक िनकट हो, �कसी भी कार के नये वािणिDयक संिनमा ण क# अनु{ा नह< होगी: परंतु Fथानीय लोग/ को अपनी आवास स$ब?धी िनbिलिखत आव]यकताH को पूरा करने के िलए, पैराPाफ 3 के उप पैराPाफ (1) म' सूचीबK �rयाकलाप/ सिहत अपने योग के िलए, अपनी भूिम म' भवन उप-िविधय/ के अनुसार, संिनमा ण करने क# अनु{ा होगी। गैर– दषूणकारी लघु उZोग/ से संबंिधत संिनमा ण �rयाकलाप लागू िनयम/ और िविनयम/, य�द कोई ह/, के अनुसार स6म ािधकारी क# पूव अनुमित से िविनयिमत �कए जाएंगे और वे ?यूनतम ह/गे । (ख) एक �कलोमीटर 6े" से आगे ये आंचिलक महायोजना के अनुसार िविनयिमत ह/गे । 10.
दषूण उIपV न करने वाले लघु उZोग । फरवरी, 2016 म' के?_ीय दषूण िनयं"ण बोड &ारा जारी उZोग/ म' वग�करण के अनुसार गैर- दषूणकारी उZोग और अप रसंकट म', लघु और सेवा उZोग, कृिष, पुpप कृिष, उZान कृिष या पा रिFथितक# संवेदी जोन से दशेी सामPी से उIपाद/ को उIपV करने वाले कृिष आधा रत उZोग स6म ािधकारी &ारा अनु{ात ह/गे। 11. वृ6/ क# कटाई । (क) राDय सरकार म' स6म ािधकारी क# पूव अनुमित के िबना वन, सरकारी या राजFव या िनजी भूिम पर या वन/ म' वृ6/ क# कटाई नह< होगी । (ख) वृ6/ क# कटाई संबंिधत क' _ीय या राDय अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयम/ के उपबंध के अनुसार िविनयिमत होगे । 12. वन उIपाद/ और गैर काp ठ वन उIपाद/ का संPहण । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 13. िवZुत और दरूसंचार टावर/ का प रिनमा ण और केबल िबछाना और अ?य बुिनयादी ढांचे । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे (भूिमगत केबल िबछाए जाने को ोIसािहत �कया जाएगा)। 14. नाग रक सुख सुिवधाH सिहत बुिनयादी ढांचे। लागू िविधय/ के अनुसार ?यूनीकरण उपाय/ िनयम और िविनयमन और उपल3ध �दशािनदmश/ के साथ �कए जाएंगे। 15. िवZमान सड़क/ को चौड़ा करना और उ?ह' सुदढृ करना तथा नवीन सड़क/ का संिनमा ण । लागू िविधय/ के अनुसार ?यूनीकरण क# उपाय/ के साथ, िनयम और िविनयमन और उपल3ध �दशािनदmश/ के साथ िविनयिमत ह/गे। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 16. पय टन से संबंिधत अ?य �rयाकलाप जैसे गम वायु गु3बार', हेलीकाRटर, �ोन, माइrोलाइटस आ�द &ारा पा रिFथितक# संवेदी जोन 6े" के ऊपर से उड़ना जैसे �rयाकलाप करना। लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे ।
17. पहाड़ी ढाल/ और नदी तट/ का संर6ण । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 18. राि" म' यािनक यातायात का संचलन । लागू िविधय/ के अधीन वािणिDयक योजन के िलए िविनयिमत ह/गे । 19. Fथानीय समुदाय/ &ारा चल रही कृिष और बागवानी थाH के साथ दगुधशाला, द�ुघ उZोग, कृिष और मछली पालन । Fथानीय लोग/ के उपयोग के िलए लागू िविधय/ के अधीन अनु{ात ह/गे । 20.
ाकृितक जल िनकाय/ या सतही 6े" म' उपचा रत बिह�ा व का िनFसारण । उपचा रत जल िनकाय/ म' बिह�ा व के अपिशY जल िनFसारण से बचा जाएगा और उपचा रत अपिशY जल के पुन:चrण और पुन:उपयोग के िलए यास �कए जाएंगे और अ?यथा लागू िविधय/ के अनुसार उपचा रत बिह�ा व के पुनच rण/ वाह के िनव हन को िविनयिमत �कया जाएगा। 21. सतह और भूजल का वािणिDयक िनpकष ण । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 22. खुले कंुआ, बोर कंुआ, आ�द कृिष और अ?य उपयोग के िलए । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे, और स$बK ािधकारी &ारा �rयाकलाप/ क# सLती से िनगरानी क# जाएगी। 23. ठोस अपिशY बंधन । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 24. िवदेशी जाितय/ को लाना । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 25. पा रिFथितक#-पय टन। लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 26. पोिलथीन बैग/ का उपयोग । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 27. वािणिD यक साइन बोड और हो�डs�स । लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत ह/गे । 28. फम[, कंपिनय/ &ारा बड़ े पैमाने पर वािणिDयक पशुH और पो�Tी फामy क# Fथापना । Fथानीय आव]यकताH को पूरा करने के िलए लागू िविधय/ के अधीन िविनयिमत (अ?यथा दान �कए गए) ह/गे । गगगग....संव"ध�त �=याकलाप संव"ध�त �=याकलाप संव"ध�त �=याकलाप संव"ध�त �=याकलाप 29. वषा जल संचयन । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 30. जैिवक खेती। स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 31. सभी गितिविधय/ के िलए ह रत ौZोिगक# को Pहण करना । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 32. कुटीर उZोग/ िजसके अंतग त Pामीण कारीगर भी हN । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 33. नवीकरणीय ऊजा �ोत और �धन का उपयोग । बायोगैस, सौर काश इI या�द को स�rय �प से बढ़ावा �दया जाना है । 34. कृिष वािनक# । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 35. बागान लगाना और जड़ी बू टय/ का रोपण । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 36. पा रिFथितक# अनुकूल प रवहन का उपयोग । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 37. कौशल िवकास । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 38. िनbीकृत भूिम या वन या ाकृितक वास का जीण[Kार । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 39. पया वरणीय जाग�कता । स�r य 9प से बढ़ावा �दया जाएगा । 5555. . . . पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन मानीटरीमानीटरीमानीटरीमानीटरी सिमितसिमितसिमितसिमित---- क' _ीय सरकार, पया वरण (संर6ण) अिधिनयम, 1986 क# धारा 3 क# उपधारा (3) &ारा द: शि.य/ का योग करते =ए भावी मानीटरी पा रिFथितक# संवेदी जोन क# िनगरानी भावी के िलए मानीटरी सिमित का गठन करती है, जो िनbिलिखत से िमलकर बनेगी अथा त्:- ====....संसंसंसं.... मानीटरीमानीटरीमानीटरीमानीटरी सिमितसिमितसिमितसिमित काकाकाका संिवधानसंिवधानसंिवधानसंिवधान पदपदपदपद 1. कले~टर, पंचमहल और छोटाउदयपुर िजला अuय6,पूव पदािधकारी; 2.
िति�त संFथान से पया वरण/पा रिFथितक#/व?यजीव का एक िवशेष{ सदFय; 3. अभयार@य के मुख ािधकारी &ारा पया वरण के 6े" म' और प6ी/व?यजीव िवशेष{ (प6ीवाचर) काय कर रह ेगैर-सरकारी संगठन/ के दो ितिनिध सदFय; 4. पया वरण एवं वन मं"ालय का ितिनिध, गुजरात सरकार के ितिनिध सदFय; 5. 6े"ीय अिधकारी, (िजला-पंचमहल और छोटाउदयपुर) गुजरात राDय दषूण िनयं"ण बोड सदFय; 6. सदFय, राDय जैव-िविवधता बोड सदFय; 7. उप वन संर6क, व?यजीव संभाग, वडोदरा सदFय-सिचव। 6. िनद@श6. िनद@श6. िनद@श6. िनद@श––––िनबंधनिनबंधनिनबंधनिनबंधन::::---- (1) पा रिFथितक# संवेदी जोन सिमित इस अिधसूचना के उपबंध/ के अनुपालन को मानीटर करेगी। (2) िनगरानी सिमित का काय काल तीन वष तक या राDय सरकार &ारा नई सिमित के पुन: गठन तक के िलए होगा और बाद म' िनगरानी सिमित राDय सरकार &ारा ग ठत क# जाएगी। (3) पा रिFथितक# संवेदी जोन म' भारत सरकार के तI कालीन पया वरण और वन मं"ालय क# अिधसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 िसतंबर, 2006 क# अनुसूची के अधीन सि$मिलत �rयाकलाप/ और इस अिधसूचना के पैराPाफ 4 के अधीन सारणी म' िविनXद p ट ितिषK गितिविधय/ के िसवाय आन ेवाले ऐसे �rयाकलाप/ क# दशा म' वाFतिवक िविनXद Y Fथलीय दशाH पर आधा रत िनगरानी सिमित &ारा संवी6ा क# जाएगी और उ. अिधसूचना के उपबंध/ के अधीन पूव पया वरण िनकासी के िलए के?_ीय सरकार के पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय को िनXद Y क# जाएगी । (4) इस अिधसूचना के पैराPाफ 4 के अधीन यथा िविनXद Y ितिषK �rयाकलाप/ के िसवाय, भारत सरकार के तI कालीन पया वरण और वन मं"ालय क# अिधसूचना संLयांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 िसतंबर, 2006 क# अिधसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे �rयाकलाप/, िज?ह' सि$मिलत नह< �कया गया ह,ै परंतु पा रिFथितक# संवेदी जोन म' आत ेहN, ऐसे �rयाकलाप/ क# वाFतिवक िविनXद Y Fथलीय दशाH पर आधा रत मानीटरी सिमित &ारा संवी6ा क# जाएगी और उसे संबK िविनयामक ािधकरण/ को िनXद Y �कया जाएगा । (5) मानीटरी सिमित का सदFय-सिचव या संबK कल~टर या संबंिधत उZान उप वन संर6क ऐसे -ि. के िव9K, जो इस अिधसूचना के �कसी उपबंध का उ�लंघन करता ह,ै पया वरण (संर6ण) अिधिनयम, 1986 क# धारा 19 के अधीन प रवाद फाइल करने के िलए स6म होगा । (6) मानीटरी सिमित मु�ा दर मु�ा के आधार पर अपे6ाH पर िनभ र रहते =ए संबK िवभाग/ के ितिनिधय/ या िवशेष{/, औZोिगक संगम/ या संबK पणधा रय/ के ितिनिधय/ या िवशेष{/ को अपने िवचार-िवमश म' सहायता के िलए आमंि"त कर सकेगी । (7) मानीटरी सिमित Iयेक वष क# 31 माच तक राD य के मुL य व? यजीव वाड न को अपने �rयाकलाप/ क# अपनी वाwष क कार वाई रपोट उपाबंध V म' संल� ोफामा म' उ~ त वष के 30 जून तक Fतुत करेगी । (8) के?_ीय सरकार का पया वरण, वन और जलवायु प रवत न मं"ालय मानीटरी सिमित को अपने कृIय/ के भावी िनव हन के िलए समय-समय पर ऐसे िनदmश द ेसकेगा, जो वह ठीक समझे । 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7777. इस अिधसूचना के उपबंध/ को भाव दनेे के िलए क' _ीय सरकार और राD य सरकार अित र~ त उपाय, य�द कोई ह/, िविनXद p ट कर सक' गे । 8888.... इस अिधसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उ�तम ?यायालय या उ� ?यायालय या राp Tीय ह रत ािधकरण &ारा पा रत कोई आदेश या पा रत होने वाले �कसी आदशे, य�द कोई ह/, के अधीन ह/गे । [फा.सं. 25/41/2017-ई एस जेड] डॉ. सतीश च?_ गढ़कोटी, वै{ािनक ‘जी’ उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध ----I I I I कककक पा�रि�थितक� संवेदी जोन और पा�रि�थितक� संवेदी जोन और पा�रि�थितक� संवेदी जोन और पा�रि�थितक� संवेदी जोन और जAबुघोदा वDयजीव अभयारFय जAबुघोदा वDयजीव अभयारFय जAबुघोदा वDयजीव अभयारFय जAबुघोदा वDयजीव अभयारFय क� सीमा का िववरण क� सीमा का िववरण क� सीमा का िववरण क� सीमा का िववरण अनुसूची ‘क’ ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य के पा रिFथितक# संवेदी जोन क# सीमा रेखा मोतीउमरवन Pाम क# सीमा म' िनदmशांक उ22030’ 36.166”, पू73038’ 44.787” के nबंद ु से आरंभ होती है। उसके बाद सीमा रेखा कलीकुयी Pाम के उ220 28’42.383”, पू 73044’30.323” से मुडकर ज़ेब (वव), नथपुरा, सरसव, जरी Pाम क# सीमा से होते =ए जाती है। इसके बाद पा रिFथितक# संवेदी जोन क# सीमा भाभर, इंतवाडा, जोगपुरा (डुगंर), केवदा और बार राजFव Pाम क# सीमा से होते =ए जाती ह।ै जहां यह सतुन Pाम के उ:र-पूव� क# ओर मुडती ह ैऔर िनदmशांक उ22030’56.189”,पू 73050’48.632” के nबंद ु तक जाती है। यह वसनगढ, अ$बाखुत, घाटा और कंुदाल के राजFव Pाम, जहां सीमा दि6ण क# ओर मुडती है क# ओर जाकर nबंद ुउ 22028’12.567”, पू 73054’ 40.334” से िमलती है। �फर सीमा दि6ण पिxम क# ओर मुडती ह ैऔर लगभग 31.37 �कलोमीटर 6े" म' धनपुर, रायपुर, हाथीपगला, नरविनया आ�द Pाम/ से होते =ए जाती ह,ै इससे पहले यह दि6ण क# ओर उ 22025’21.059” जाती ह,ै �फर सीमा आडी ितरछी होकर मुधीयरी, नीजरन, फिलया, हीरापुर, वजपुर, उधवन Pाम/ क# सीमा से होते =ए जीपीएस िनदmशांक उ220 19’ 42.725”, पू 73044’0.519” के nबंद ु से िमलती ह।ै इसके बाद यह खोदसल और मसबर Pाम क# सीमा पर दि6ण �दशा म' जाती ह;ै जहां से यह दमुा क# ओर मुडती ह।ै इसके बाद उ 22017’8.649”,पू 730 39’38.357” पर यह उ:र क# ओर मुडकर खुंतीया, हवेली, पदीदेम, रजपरी, गजीपुरा, जेnसंगपुरा, कोहीवव Pाम/ क# सीमा क# ओर मुडती है। इसके बाद जीपीएस िनदmशांक उ220 21’35.182”, पू730 36’13.945” nबंद ुसे होते =ए उ220 23’ 53.054”, पू730 32’ 25.180” तक ग रयाल Pाम क# सीमा म' अंतत: मुडने तक पिxमी �दशा म' लगभग 35.37 �कमी जाती ह।ै इसके बाद सीमा ननीउ�वन Pाम तक व?यजीव अभयार@य क# सीमा तक 18.99 �कलोमीटर तक उ220 28’ 2.891”, पू730 35’ 39.079” तक जाती ह।ै यह पा रिFथितक# संवेदी जोन 235.09 �कलोमीटर क# दरूी तय करता ह।ै ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य के पा रिFथितक# संवेदी जोन के पंचमहल ओर छोटाउदपुेर िजला म' 102 Pाम आते है। अनुसूची ‘ख’ उGरउGरउGरउGर: तालावादी, मोतीउमरवान, जब (वाव), वाव, नाथपुरा, सरससवा, जरी, कालीकुई, भाभर, इनतवाद, जोगपुरा (दुगंर), केवदा, बार, सातुन, वासंगध, अमबखंुत, घाट। पिHमपिHमपिHमपिHम: राजपरी, गाजीपुरा, जेस<गपुरा, सागवा, कोहीवाव, मोताहदंीया, नाना हंदीया, नानी रांभेत, जीवनपुर, घ रयाल, सुधारा, जीमीयापुरा, दाभान, बेधीयापारा, बापोटीया, भात, िशवराजपुर, बामनकुवा, प/दाल, नानी उमरवान। दि9णदि9णदि9णदि9ण: अमबखंुत, घाट, धानपुर, राईपुर, हथीपगला, केवदा, नरवानीया, जबवालोथी, मुथीयारी, पीपीया, मासबार दुगंर, खोदसाल, मासाबार, दमुा, कोलवा दुंगर, खुंतीया,हवेली। पूव�पूव�पूव�पूव�:::: कंुदाल, नीजारां फलीया, हीरापुर, वाव, वाजपुर, उधवान, जोतवाद, भी�दुंगरा, सादादा, कातकुई, रानो दुगंर, रांभंु,खाखारीया । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध –––– Iखखखख कककक. जAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदा वDयजीव अभयारFय क� सीमा का िववरण वDयजीव अभयारFय क� सीमा का िववरण वDयजीव अभयारFय क� सीमा का िववरण वDयजीव अभयारFय क� सीमा का िववरण Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुIबंद ुIबंद ुIबंद ु तकतकतकतक िववरणिववरणिववरणिववरण एस1 एस2 जब (वाव) Pाम का राजFव 6े" एस2 एस3 नाथपुरा Pाम का राजFव 6े" एस3 एस4 पोयाली Pाम का राजFव 6े" एस4 एस5 जरी Pाम का राजFव 6े" एस5 एस6 मुदहीयारी Pाम का राजFव 6े" एस6 एस7 नीजारन Pाम का राजFव 6े" एस7 एस8 दांदीयापरुा Pाम का राजFव 6े" एस8 एस9 दांदीयापरुा Pाम का राजFव 6े" एस9 एस10 जारवा Pाम का राजFव 6े" एस10 एस11 छा�वाद Pाम का राजFव 6े" एस11 एस12 छा�वाद Pाम का राजFव 6े" एस12 एस13 छा�वाद Pाम का राजFव 6े" एस13 एस14 छा�वाद Pाम का राजFव 6े" एस14 एस15 छा�वाद Pाम का राजFव 6े" एस15 एस16 वन दुंगार Pाम का राजFव 6े" एस16 एस17 नीजरां दी�गाम Pाम का राजFव 6े" एस17 एस18 नीजरां दी�गाम Pाम का राजFव 6े" एस18 एस19 नीजारं दी�गाम Pाम का राजFव 6े" एस19 एस20 वादेक Pाम का राजFव 6े" एस20 एस21 हीरापुर Pाम का राजFव 6े" एस21 एस22 हीरापुर, न9उकोट Pाम का राजFव 6े" एस22 एस23 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस23 एस24 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस24 एस25 न9कोट Pाम का राजFव 6े" 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुIबंद ुIबंद ुIबंद ु तकतकतकतक िववरणिववरणिववरणिववरण एस25 एस26 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस26 एस27 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस27 एस28 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस28 एस29 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस29 एस30 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस30 एस31 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस31 एस32 न9कोट Pाम का राजFव 6े" एस32 एस33 नाथपुरी Jाम नाथपुरी Jाम नाथपुरी Jाम नाथपुरी Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस33 एस34 भील दुगंरा Jाम भील दुगंरा Jाम भील दुगंरा Jाम भील दुगंरा Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस34 एस35 भील दुगंरा Jाम भील दुगंरा Jाम भील दुगंरा Jाम भील दुगंरा Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस35 एस36 धाधाधाधानपरी Jाम परी Jाम परी Jाम परी Jाम का राज�व 9 ेका राज�व 9 ेका राज�व 9 ेका राज�व 9 े एस36 एस37 धानपरी Jाम धानपरी Jाम धानपरी Jाम धानपरी Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस37 एस38 सादादा Jाम सादादा Jाम सादादा Jाम सादादा Jाम का राका राका राका राज�व 9 े ज�व 9 े ज�व 9 े ज�व 9 े एस38 एस39 कटकोटी Jाम कटकोटी Jाम कटकोटी Jाम कटकोटी Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस39 एस40 कटकोटी Pाम का राजFव 6े" एस40 एस41 कटकोटी Pाम का राजFव 6े" एस41 एस42 कटकोटी Pाम का राजFव 6े" एस42 एस43 खाखरीया Jाम खाखरीया Jाम खाखरीया Jाम खाखरीया Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस43 एस44 नाना भतूीयापरुाभतूीयापरुाभतूीयापरुाभतूीयापरुा Jाम Jाम Jाम Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस44 एस45 रांभंु Jाम रांभंु Jाम रांभंु Jाम रांभंु Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस45 एस46 िपिपया Jाम िपिपया Jाम िपिपया Jाम िपिपया Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस46 एस47 िपिपया Pाम का राजFव 6े" एस47 एस48 िपिपया Pाम का राजFव 6े" एस48 एस49 िपिपया Pाम का राजFव 6े" एस49 एस50 वीसवीसवीसवीसदी Jाम दी Jाम दी Jाम दी Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस50 एस51 खोदसाल Jाम खोदसाल Jाम खोदसाल Jाम खोदसाल Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुIबंद ुIबंद ुIबंद ु तकतकतकतक िववरणिववरणिववरणिववरण एस51 एस52 मसाबार Jाम मसाबार Jाम मसाबार Jाम मसाबार Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस52 एस53 दमुा Jाम दमुा Jाम दमुा Jाम दमुा Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस53 एस54 लफनी Jाम लफनी Jाम लफनी Jाम लफनी Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस54 एस55 लफनी Jाम लफनी Jाम लफनी Jाम लफनी Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस55 एस56 दवेालदवेालदवेालदवेाल फलीया Jाम फलीया Jाम फलीया Jाम फलीया Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस56 एस57 दवेाल फलीया Jाम दवेाल फलीया Jाम दवेाल फलीया Jाम दवेाल फलीया Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस57 एस58 हवेली Jाम हवेली Jाम हवेली Jाम हवेली Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस58 एस59 गंुदीवेरी Jाम गंुदीवेरी Jाम गंुदीवेरी Jाम गंुदीवेरी Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस59 एस60 गंुदीवेरी Jाम गंुदीवेरी Jाम गंुदीवेरी Jाम गंुदीवेरी Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस60 एस61 जेसीनपुरा Jाम जेसीनपुरा Jाम जेसीनपुरा Jाम जेसीनपुरा Jाम का राज�वका राज�वका राज�वका राज�व 9 े 9 े 9 े 9 े एस61 एस62 सागवा Jाम सागवा Jाम सागवा Jाम सागवा Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस62 एस63 कोहीवाव Jाम कोहीवाव Jाम कोहीवाव Jाम कोहीवाव Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस63 एस64 नानी राभेंत Jाम नानी राभेंत Jाम नानी राभेंत Jाम नानी राभेंत Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस64 एस65 सुधारा Jाम सुधारा Jाम सुधारा Jाम सुधारा Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस65 एस66 सुधारा Jाम सुधारा Jाम सुधारा Jाम सुधारा Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस66 एस67 जीमीयापुराजीमीयापुराजीमीयापुराजीमीयापुरा Jाम Jाम Jाम Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस67 एस68 भेदीयापुरा Jाम भेदीयापुरा Jाम भेदीयापुरा Jाम भेदीयापुरा Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस68 एस69 वेFटलNड एस69 एस70 भते Jाम भते Jाम भते Jाम भते Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस70 एस71 जबवान Jाम जबवान Jाम जबवान Jाम जबवान Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस71 एस72 सीवराजपरु Jाम सीवराजपरु Jाम सीवराजपरु Jाम सीवराजपरु Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस72 एस73 बामनकंुआ Jाम बामनकंुआ Jाम बामनकंुआ Jाम बामनकंुआ Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस73 एस74 काकलपुर Jाम काकलपुर Jाम काकलपुर Jाम काकलपुर Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस74 एस75 तेNवादी Jाम तेNवादी Jाम तेNवादी Jाम तेNवादी Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस75 एस76 धारीया Jाम धारीया Jाम धारीया Jाम धारीया Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस76 एस77 धारीया Jाम धारीया Jाम धारीया Jाम धारीया Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुसे Iबंद ुIबंद ुIबंद ुIबंद ु तकतकतकतक िववरणिववरणिववरणिववरण एस77 एस78 वेद Jाम वेद Jाम वेद Jाम वेद Jाम का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े का राज�व 9 े एस78 एस79 मोती मोती मोती मोती उमरवान Jाम उमरवान Jाम उमरवान Jाम उमरवान Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े एस79 एस1 जब (वाव)Jाम जब (वाव)Jाम जब (वाव)Jाम जब (वाव)Jाम का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े का राज�व 9े उपाबंध ---- I I I I ग ख. . . . ज$बुघोदा व?यजीव अभयार@य के पा रिFथितक# संवेदी जोन क# सीमा का िववरण nबंद ु से nबंद ु तक िववरण ई1 ई2 अमबलीपानीअमबलीपानीअमबलीपानीअमबलीपानी छोतराछोतराछोतराछोतरा JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई2 ई3 छासीया (साददीया)छासीया (साददीया)छासीया (साददीया)छासीया (साददीया) JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े99ेे9े ई3 ई4 सागतालासागतालासागतालासागताला JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई4 ई5 धोलीसीमाल धोलीसीमाल धोलीसीमाल धोलीसीमाल JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई5 ई6 दुगंर भQत दुगंर भQत दुगंर भQत दुगंर भQत JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े99ेे9े ई6 ई7 लुनाजालुनाजालुनाजालुनाजा JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई7 ई8 छेथापुरछेथापुरछेथापुरछेथापुर JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े99ेे9े ई8 ई9 छेथापुछेथापुछेथापुछेथापुरररर JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े99ेे9े ई9 ई10 चाइनाचाइनाचाइनाचाइना JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई10 ई11 घुटीया घुटीया घुटीया घुटीया JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई11 ई12 घमभीरपुरघमभीरपुरघमभीरपुरघमभीरपुर और मोती बेज और मोती बेज और मोती बेज और मोती बेज JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई12 ई13 भानपुरभानपुरभानपुरभानपुर JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई13 ई14 भानपुर Pाम का राजFव 6े" ई14 ई15 भानपुर Pाम का राजFव 6े" ई15 ई16 भानपुर Pाम का राजFव 6े" ई16 ई17 लीमबानीलीमबानीलीमबानीलीमबानी JामJामJामJाम काकाकाका राज�वराज�वराज�वराज�व 9े9े9े9े ई17 ई18 कथोलाकथोलाकथोलाकथोला Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई18 ई19 कथोला Jाम का राज�व 9ेकथोला Jाम का राज�व 9ेकथोला Jाम का राज�व 9ेकथोला Jाम का राज�व 9े ई19 ई20 बमरीलीबमरीलीबमरीलीबमरीली Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 nबंद ु से nबंद ु तक िववरण ई20 ई21 नीजारंनीजारंनीजारंनीजारं फलीयाफलीयाफलीयाफलीया Jाम का Jाम का Jाम का Jाम का राज�व 9ेराज�व 9ेराज�व 9ेराज�व 9े ई21 ई22 गरमुलागरमुलागरमुलागरमुला Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई22 ई23 वादीयावादीयावादीयावादीया औरऔरऔरऔर वालोथीवालोथीवालोथीवालोथी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई23 ई24 नानानानानानानाना कंतवाकंतवाकंतवाकंतवा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई24 ई25 कंजीपानीकंजीपानीकंजीपानीकंजीपानी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई25 ई26 रामपुरारामपुरारामपुरारामपुरा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई26 ई27 भांपुरीभांपुरीभांपुरीभांपुरी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई27 ई28 पतीयापतीयापतीयापतीया Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई28 ई29 अमालपुरअमालपुरअमालपुरअमालपुर Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई29 ई30 वीसादीवीसादीवीसादीवीसादी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई30 ई31 वीसादीवीसादीवीसादीवीसादी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई31 ई32 दोरीवावदोरीवावदोरीवावदोरीवाव Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई32 ई33 खांदीवावखांदीवावखांदीवावखांदीवाव Jाम Jाम Jाम Jाम का राज�व 9ेका राज�व 9ेका राज�व 9ेका राज�व 9े ई33 ई34 खांदीवावखांदीवावखांदीवावखांदीवाव Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई34 ई35 राजखेरवाराजखेरवाराजखेरवाराजखेरवा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई35 ई36 राजखेरवाराजखेरवाराजखेरवाराजखेरवा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई36 ई37 धाना�कयाधाना�कयाधाना�कयाधाना�कया Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई37 ई38 सालपुरसालपुरसालपुरसालपुर औरऔरऔरऔर सामधीसामधीसामधीसामधी Jाम का राज�व Jाम का राज�व Jाम का राज�व Jाम का राज�व ई38 ई39 कRमांकRमांकRमांकRमांडवड JाJाJाJाम का राज�व 9ेम का राज�व 9ेम का राज�व 9ेम का राज�व 9े ई39 ई40 खुिंतयाखुिंतयाखुिंतयाखुिंतया Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई40 ई41 अछालीअछालीअछालीअछाली Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई41 ई42 भQदाभQदाभQदाभQदा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई42 ई43 छानछानछानछान तालावादीतालावादीतालावादीतालावादी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई43 ई44 छान तालावादी Pाम का राजFव 6े" ई44 ई45 छान तालावादी Pाम का राजFव 6े" ई45 ई46 छान तालावादी Pाम का राजFव 6े" 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] nबंद ु से nबंद ु तक िववरण ई46 ई47 वघाबोदवघाबोदवघाबोदवघाबोद Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई47 ई48 मोतीमोतीमोतीमोती रानभेतरानभेतरानभेतरानभेत Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई48 ई49 भुवाभुवाभुवाभुवा दुंगरीदुंगरीदुंगरीदुंगरी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई49 ई50 धोलीकुइधोलीकुइधोलीकुइधोलीकुइ Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई50 ई51 नानानानानानानाना छादवाछादवाछादवाछादवा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई51 ई52 कंतेलीकंतेलीकंतेलीकंतेली Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई52 ई53 कंतेलीकंतेलीकंतेलीकंतेली Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई53 ई54 पालनपरुपालनपरुपालनपरुपालनपरु Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई54 ई55 काकालपुरकाकालपुरकाकालपुरकाकालपुर Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई55 ई56 धQकवाधQकवाधQकवाधQकवा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई56 ई57 रQछीयारQछीयारQछीयारQछीया Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई57 ई58 तदकंुदलातदकंुदलातदकंुदलातदकंुदला Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई58 ई59 कलसरकलसरकलसरकलसर Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई59 ई60 वेदवेदवेदवेद Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई60 ई61 वेदवेदवेदवेद Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई61 ई62 वीरापुरवीरापुरवीरापुरवीरापुर Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई62 ई63 जQजारीजQजारीजQजारीजQजारी JाJाJाJाम का राज�व 9ेम का राज�व 9ेम का राज�व 9ेम का राज�व 9े ई63 ई64 वंकोदवंकोदवंकोदवंकोद Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई64 ई65 बकरोलबकरोलबकरोलबकरोल Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई65 ई66 बकरोलबकरोलबकरोलबकरोल Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई66 ई67 कदवलकदवलकदवलकदवल Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई67 ई68 नानीनानीनानीनानी खांदीखांदीखांदीखांदी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई68 ई69 पानीपानीपानीपानी नोनोनोनो दुगंारदुगंारदुगंारदुगंार JाJाJाJाम का राज�व 9ेम का राज�व 9ेम का राज�व 9ेम का राज�व 9े ई69 ई70 उधानीयाउधानीयाउधानीयाउधानीया Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई70 ई71 खेदाखेदाखेदाखेदा Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ई71 ई1 समदीसमदीसमदीसमदी Jाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9ेJाम का राज�व 9े ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध---- II II II II कककक गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात रा�यरा�यरा�यरा�य म:म:म:म: जAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFय केकेकेके पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन काकाकाका अव�थानअव�थानअव�थानअव�थान मानिच मानिच मानिच मानिच 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उउउउपाबंधपाबंधपाबंधपाबंध---- II II II II खखखख गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात रा�यरा�यरा�यरा�य म:म:म:म: जAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFय केकेकेके पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन काकाकाका अव�थानअव�थानअव�थानअव�थान मानिच मानिच मानिच मानिच ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 उपाबंध ----IIIIIIIIग गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात रा�यरा�यरा�यरा�य म:म:म:म: जAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFय केकेकेके पा�रि�थितक� संवेदी जोनपा�रि�थितक� संवेदी जोनपा�रि�थितक� संवेदी जोनपा�रि�थितक� संवेदी जोन काकाकाका अव�थानअव�थानअव�थानअव�थान मानिच मानिच मानिच मानिच 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध- II II II II घघघघ गुजरातगुजरातगुजरातगुजरात रा�यरा�यरा�यरा�य म:म:म:म: जAबुघोजAबुघोजAबुघोजAबुघोदादादादा वDयजीव अभयारFय केवDयजीव अभयारFय केवDयजीव अभयारFय केवDयजीव अभयारFय के पा�रि�थितक� संवेदी जोनपा�रि�थितक� संवेदी जोनपा�रि�थितक� संवेदी जोनपा�रि�थितक� संवेदी जोन काकाकाका सैटेलाइट िच सैटेलाइट िच सैटेलाइट िच सैटेलाइट िच ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----II II II II डडडड.... 10 10 10 10 �कलोमीटर�कलोमीटर�कलोमीटर�कलोमीटर ि �याि �याि �याि �या भूिमभूिमभूिमभूिम उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग पैटन�पैटन�पैटन�पैटन� औरऔरऔरऔर मुTयमुTयमुTयमुTय अव�थान8अव�थान8अव�थान8अव�थान8 केकेकेके भूभभूूभू----िनद@शांक8िनद@शांक8िनद@शांक8िनद@शांक8 केकेकेके साथसाथसाथसाथ जAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयजAबुघोदा वDयजीव अभयारFय केकेकेके पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन काकाकाका मानिच मानिच मानिच मानिच 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----II II II II चचचच 10 10 10 10 �कलोमीटर�कलोमीटर�कलोमीटर�कलोमीटर ि �याि �याि �याि �या भिूमभिूमभिूमभिूम उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग पैटन�पैटन�पैटन�पैटन� औरऔरऔरऔर संरि9तसंरि9तसंरि9तसंरि9त 9े 9े 9े 9े क�क�क�क� सीमाUसीमाUसीमाUसीमाU सेसेसेसे दरूीदरूीदरूीदरूी दशा�नेदशा�नेदशा�नेदशा�ने वालावालावालावाला जAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदा वDयजीववDयजीववDयजीववDयजीव अभयारFयअभयारFयअभयारFयअभयारFय केकेकेके पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन काकाकाका मानिच मानिच मानिच मानिच ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध----II II II II छछछछ 10 10 10 10 �कलोमीटर�कलोमीटर�कलोमीटर�कलोमीटर ि �याि �याि �याि �या भिूमभिूमभिूमभिूम उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग पैटन�पैटन�पैटन�पैटन� औरऔरऔरऔर संरि9तसंरि9तसंरि9तसंरि9त 9े 9े 9े 9े केकेकेके क: Vक: Vक: Vक: V सेसेसेसे दरूीदरूीदरूीदरूी जAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदा वDयजीववDयजीववDयजीववDयजीव अभयारFयअभयारFयअभयारFयअभयारFय काकाकाका पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक�पा�रि�थितक� संवेदीसंवेदीसंवेदीसंवेदी जोनजोनजोनजोन मानिच मानिच मानिच मानिच उपाबंध- III सारणी कसारणी कसारणी कसारणी क: मानिच मानिच मानिच मानिच परपरपरपर दशा�ये गये दशा�ये गये दशा�ये गये दशा�ये गये जAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFय क� सीमा क� सीमा क� सीमा क� सीमा केकेकेके साथसाथसाथसाथ �मुख �मुख �मुख �मुख अव�थान8अव�थान8अव�थान8अव�थान8 के के के के भूभभूूभू----िनद@शांकिनद@शांकिनद@शांकिनद@शांक ====....सं सं सं सं अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर अभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 1 22° 29' 14.288" उ 73° 40' 42.443" पू एस1 2 22° 27' 59.098" उ 73° 40' 56.443" पू एस2 3 22° 27' 50.202" उ 73° 42' 3.734" पू एस3 4 22° 27' 16.574" उ 73° 43' 5.759" पू एस4 5 22° 27' 12.671" उ 73° 44' 16.475" पू एस5 6 22° 26' 7.303" उ 73° 44' 29.770" पू एस6 7 22° 25' 36.336" उ 73° 43' 45.474" पू एस7 8 22° 26' 6.973" उ 73° 43' 52.387" पू एस8 9 22° 25' 26.515" उ 73° 43' 19.483" पू एस9 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ====....सं सं सं सं अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर अभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 10 22° 25' 53.728" उ 73° 42' 49.885" पू एस10 11 22° 26' 9.725" उ 73° 42' 17.748" पू एस11 12 22° 26' 24.410" उ 73° 42' 0.282" पू एस12 13 22° 26' 42.759" उ 73° 41' 33.990" पू एस13 14 22° 26' 19.748" उ 73° 41' 39.612" पू एस14 15 22° 25' 43.430" उ 73° 41' 51.449" पू एस15 16 22° 25' 14.558" उ 73° 42' 11.160" पू एस16 17 22° 24' 54.309" उ 73° 42' 9.178" पू एस17 18 22° 25' 3.822" उ 73° 43' 7.258" पू एस18 19 22° 24' 34.912" उ 73° 42' 51.799" पू एस19 20 22° 24' 1.695" उ 73° 42' 20.912" पू एस20 21 22° 23' 41.715" उ 73° 42' 36.149" पू एस21 22 22° 23' 22.155" उ 73° 42' 14.770" पू एस22 23 22° 23' 9.932" उ 73° 41' 25.129" पू एस23 24 22° 23' 16.686" उ 73° 40' 40.821" पू एस24 25 22° 23' 39.283" उ 73° 39' 31.331" पू एस25 26 22° 24' 20.866" उ 73° 38' 23.460" पू एस26 27 22° 24' 17.698" उ 73° 38' 17.554" पू एस27 28 22° 24' 3.408" उ 73° 39' 6.536" पू एस28 29 22° 23' 27.781" उ 73° 39' 40.121" पू एस29 30 22° 23' 3.074" उ 73° 40' 40.818" पू एस30 31 22° 22' 52.585" उ 73° 41' 29.400" पू एस31 32 22° 22' 57.386" उ 73° 42' 15.601" पू एस32 33 22° 22' 14.223" उ 73° 41' 43.863" पू एस33 34 22° 22' 28.595" उ 73° 42' 39.596" पू एस34 35 22° 22' 8.215" उ 73° 42' 15.761" पू एस35 36 22° 22' 11.931" उ 73° 43' 12.074" पू एस36 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 ====....सं सं सं सं अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर अभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 37 22° 21' 15.967" उ 73° 43' 1.575" पू एस37 38 22° 21' 14.764" उ 73° 42' 15.445" पू एस38 39 22° 20' 50.418" उ 73° 42' 2.821" पू एस39 40 22° 20' 42.749" उ 73° 41' 23.344" पू एस40 41 22° 20' 37.570" उ 73° 42' 15.521" पू एस41 42 22° 20' 33.880" उ 73° 43' 1.483" पू एस42 43 22° 21' 2.689" उ 73° 43' 33.579" पू एस43 44 22° 20' 10.787" उ 73° 43' 32.502" पू एस44 45 22° 19' 48.062" उ 73° 43' 47.034" पू एस45 46 22° 19' 32.674" उ 73° 43' 21.832" पू एस46 47 22° 19' 49.289" उ 73° 42' 56.304" पू एस47 48 22° 19' 23.668" उ 73° 42' 45.373" पू एस48 49 22° 19' 7.753" उ 73° 43' 30.755" पू एस49 50 22° 18' 55.037" उ 73° 43' 0.971" पू एस50 51 22° 18' 36.432" उ 73° 42' 44.827" पू एस51 52 22° 18' 27.816" उ 73° 41' 35.506" पू एस52 53 22° 18' 38.868" उ 73° 41' 9.431" पू एस53 54 22° 18' 59.513" उ 73° 41' 32.821" पू एस54 55 22° 18' 53.587" उ 73° 41' 1.561" पू एस55 56 22° 18' 39.099" उ 73° 39' 52.290" पू एस56 57 22° 18' 47.319" उ 73° 39' 7.188" पू एस57 58 22° 19' 9.239" उ 73° 39' 4.622" पू एस58 59 22° 19' 50.692" उ 73° 39' 58.120" पू एस59 60 22° 19' 37.919" उ 73° 38' 56.054" पू एस60 61 22° 20' 59.187" उ 73° 38' 8.911" पू एस61 62 22° 21' 52.134" उ 73° 37' 52.812" पू एस62 63 22° 22' 23.570" उ 73° 36' 22.493" पू एस63 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ====....सं सं सं सं अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर अभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांकअभयारFय के िनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 64 22° 22' 52.404" उ 73° 34' 52.768" पू एस64 65 22° 23' 19.639" उ 73° 34' 10.468" पू एस65 66 22° 23' 45.547" उ 73° 33' 39.947" पू एस66 67 22° 23' 54.295" उ 73° 35' 22.082" पू एस67 68 22° 24' 47.988" उ 73° 35' 50.429" पू एस68 69 22° 24' 1.629" उ 73° 36' 25.397" पू एस69 70 22° 24' 7.934" उ 73° 37' 28.800" पू एस70 71 22° 25' 4.058" उ 73° 38' 24.294" पू एस71 72 22° 25' 38.905" उ 73° 37' 30.525" पू एस72 73 22° 26' 36.945" उ 73° 36' 51.321" पू एस73 74 22° 27' 20.088" उ 73° 37' 27.756" पू एस74 75 22° 27' 49.471" उ 73° 38' 33.310" पू एस75 76 22° 27' 33.895" उ 73° 40' 2.963" पू एस76 77 22° 28' 21.652" उ 73° 40' 41.200" पू एस77 78 22° 28' 54.950" उ 73° 39' 29.085" पू एस78 79 22° 29' 16.331" उ 73° 40' 6.442" पू एस79 सासासासारणी रणी रणी रणी खखखख: : : : मानिच मानिच मानिच मानिच पर दशा�ये गये दशा�ये गये दशा�ये गये दशा�ये गये जAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदाजAबुघोदा वDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFयवDयजीव अभयारFय के पा�रि�थितक� संवेदी जोन क� सीमा के साथ �मुखके पा�रि�थितक� संवेदी जोन क� सीमा के साथ �मुखके पा�रि�थितक� संवेदी जोन क� सीमा के साथ �मुखके पा�रि�थितक� संवेदी जोन क� सीमा के साथ �मुख अव�थान8अव�थान8अव�थान8अव�थान8 केकेकेके भूभूभूभू----िनद@शांकिनद@शांकिनद@शांकिनद@शांक =.सं.=.सं.=.सं.=.सं. अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के िनद@शांकिनद@शांकिनद@शांकिनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 1 22° 30' 57.335" उ 73° 50' 48.265" पू ई1 2 22° 30' 7.886" उ 73° 52' 13.718" पू ई2 3 22° 30' 30.606" उ 73° 53' 28.312" पू ई3 4 22° 30' 29.905" उ 73° 54' 24.656" पू ई4 5 22° 29' 30.452" उ 73° 54' 40.827" पू ई5 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 =.सं.=.सं.=.सं.=.सं. अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के िनद@शांकिनद@शांकिनद@शांकिनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 6 22° 28' 26.382" उ 73° 54' 38.418" पू ई6 7 22° 27' 42.460" उ 73° 53' 52.359" पू ई7 8 22° 28' 36.228" उ 73° 52' 19.636" पू ई8 9 22° 27' 24.868" उ 73° 51' 38.908" पू ई9 10 22° 26' 37.105" उ 73° 51' 1.148" पू ई10 11 22° 25' 48.337" उ 73° 50' 32.110" पू ई11 12 22° 25' 27.417" उ 73° 49' 12.217" पू ई12 13 22° 25' 31.507" उ 73° 48' 25.121" पू ई13 14 22° 26' 58.165" उ 73° 48' 26.256" पू ई14 15 22° 27' 6.183" उ 73° 47' 54.042" पू ई15 16 22° 25' 44.538" उ 73° 47' 20.531" पू ई16 17 22° 25' 21.059" उ 73° 46' 22.527" पू ई17 18 22° 26' 25.964" उ 73° 45' 48.142" पू ई18 19 22° 25' 19.747" उ 73° 45' 20.501" पू ई19 20 22° 25' 32.043" उ 73° 44' 15.363" पू ई20 21 22° 24' 50.670" उ 73° 43' 41.727" पू ई21 22 22° 24' 25.963" उ 73° 43' 12.959" पू ई22 23 22° 23' 57.515" उ 73° 45' 17.220" पू ई23 24 22° 23' 12.899" उ 73° 45' 35.539" पू ई24 25 22° 22' 41.869" उ 73° 45' 2.123" पू ई25 26 22° 21' 56.415" उ 73° 43' 47.985" पू ई26 27 22° 21' 32.329" उ 73° 42' 58.790" पू ई27 28 22° 21' 5.379" उ 73° 43' 35.539" पू ई28 29 22° 20' 13.251" उ 73° 43' 54.245" पू ई29 30 22° 19' 50.820" उ 73° 43' 49.440" पू ई30 31 22° 18' 53.482" उ 73° 43' 29.042" पू ई31 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] =.सं.=.सं.=.सं.=.सं. अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के िनद@शांकिनद@शांकिनद@शांकिनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 32 22° 18' 0.006" उ 73° 43' 6.616" पू ई32 33 22° 18' 2.625" उ 73° 42' 26.611" पू ई33 34 22° 17' 53.004" उ 73° 42' 5.834" पू ई34 35 22° 17' 53.955" उ 73° 41' 40.209" पू ई35 36 22° 17' 41.960" उ 73° 41' 25.796" पू ई36 37 22° 17' 6.992" उ 73° 41' 13.563" पू ई37 38 22° 17' 8.649" उ 73° 39' 38.357" पू ई38 39 22° 17' 51.993" उ 73° 38' 35.554" पू ई39 40 22° 18' 15.454" उ 73° 38' 38.550" पू ई40 41 22° 19' 24.709" उ 73° 38' 2.199" पू ई41 42 22° 19' 47.309" उ 73° 37' 43.125" पू ई42 43 22° 20' 14.468" उ 73° 36' 45.531" पू ई43 44 22° 21' 7.070" उ 73° 37' 18.449" पू ई44 45 22° 21' 41.029" उ 73° 37' 3.555" पू ई45 46 22° 21' 34.462" उ 73° 36' 6.061" पू ई46 47 22° 22' 14.974" उ 73° 36' 20.971" पू ई47 48 22° 22' 18.427" उ 73° 34' 4.980" पू ई48 49 22° 22' 10.891" उ 73° 32' 18.658" पू ई49 50 22° 23' 57.447" उ 73° 32' 32.148" पू ई50 51 22° 24' 29.378" उ 73° 34' 7.291" पू ई51 52 22° 25' 1.621" उ 73° 35' 18.304" पू ई52 53 22° 26' 22.692" उ 73° 36' 18.165" पू ई53 54 22° 26' 58.783" उ 73° 36' 29.659" पू ई54 55 22° 27' 39.922" उ 73° 36' 8.132" पू ई55 56 22° 29' 11.229" उ 73° 35' 36.221" पू ई56 57 22° 28' 44.540" उ 73° 36' 48.319" पू ई57 ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 =.सं.=.सं.=.सं.=.सं. अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश दशेांतरदशेांतरदशेांतरदशेांतर पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के पा�रि�थितक� संवेदी जोन के िनद@शांकिनद@शांकिनद@शांकिनद@शांक IबंदुIबंदुIबंदुIबंद ु 58 22° 28' 49.169" उ 73° 37' 26.252" पू ई58 59 22° 29' 14.653" उ 73° 38' 7.555" पू ई59 60 22° 28' 46.375" उ 73° 39' 24.248" पू ई60 61 22° 29' 19.289" उ 73° 38' 33.476" पू ई61 62 22° 30' 18.523" उ 73° 38' 21.516" पू ई62 63 22° 29' 53.841" उ 73° 40' 5.560" पू ई63 64 22° 29' 47.279" उ 73° 42' 19.214" पू ई64 65 22° 28' 50.884" उ 73° 42' 36.433" पू ई65 66 22° 29' 8.911" उ 73° 43' 52.418" पू ई66 67 22° 28' 38.698" उ 73° 45' 18.408" पू ई67 68 22° 27' 54.135" उ 73° 46' 52.062" पू ई68 69 22° 27' 38.059" उ 73° 48' 20.482" पू ई69 70 22° 28' 41.841" उ 73° 49' 0.999" पू ई70 71 22° 29' 37.096" उ 73° 49' 53.010" पू ई71 उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध- IV पा�रि�थितक� संवेदी जोन के अतंग�त आने वाले Jाम8 क� �मुख सीमाU के भूपा�रि�थितक� संवेदी जोन के अतंग�त आने वाले Jाम8 क� �मुख सीमाU के भूपा�रि�थितक� संवेदी जोन के अतंग�त आने वाले Jाम8 क� �मुख सीमाU के भूपा�रि�थितक� संवेदी जोन के अतंग�त आने वाले Jाम8 क� �मुख सीमाU के भू----िनद@शांक िनद@शांक िनद@शांक िनद@शांक =.सं.=.सं.=.सं.=.सं. Jाम का नामJाम का नामJाम का नामJाम का नाम तहसीलतहसीलतहसीलतहसील/ / / / तालुकतालुकतालुकतालुक िजलािजलािजलािजला अ9ांशअ9ांशअ9ांशअ9ांश ((((उउउउ)))) ((((डी एम एस �ाXपडी एम एस �ाXपडी एम एस �ाXपडी एम एस �ाXप)))) दशेातंरदशेातंरदशेातंरदशेातंर ((((पूपूपूपू)))) ((((डी एम एस �ाXपडी एम एस �ाXपडी एम एस �ाXपडी एम एस �ाXप)))) 1 नीजरान फलीआ ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 25' 17.102" उ 73° 43' 42.509" पू 2 िशवजीपुर ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 45.153" उ 73° 44' 16.129" पू 3 नीजारन दी�गाम ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 36.090" उ 73° 43' 44.005" पू 4 दांदीयापरु पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 25' 43.760" उ 73° 43' 35.473" पू 5 वाव पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 25' 18.083" उ 73° 42' 28.916" पू 6 जारवा पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 25' 58.963" उ 73° 42' 33.579" पू 7 छा�वाद पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 26' 11.727" उ 73° 41' 48.280" पू 8 दीपापुर ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 20.060" उ 73° 42' 48.356" पू 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 वाजपुर ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 23' 38.853" उ 73° 43' 56.946" पू 10 भी�दगुरा पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 22' 26.883" उ 73° 42' 22.526" पू 11 धानपुरी पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 21' 59.347" उ 73° 43' 1.715" पू 12 खाखारीअ ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 21' 07.571" उ 73° 43' 56.831" पू 13 वीसादी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 18' 51.776" उ 73° 43' 48.111" पू 14 पानीअरा पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 20' 42.399" उ 73° 42' 0.887" पू 15 कटकुइ पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 20' 48.281" उ 73° 43' 3.014" पू 16 पीपीया पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 19' 40.491" उ 73° 43' 1.246" पू 17 खोदसाल ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 18' 28.959" उ 73° 43' 8.061" पू 18 मासबार पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 18' 37.073" उ 73° 42' 9.798" पू 19 लफनी पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 19' 23.617" उ 73° 40' 4.616" पू 20 दमुा ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 17' 54.470" उ 73° 40' 36.024" पू 21 गंुदीवेरी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 19' 35.186" उ 73° 39' 26.543" पू 22 हवेली ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 18' 49.521" उ 73° 38' 54.127" पू 23 को�वा ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 19' 3.506" उ 73° 39' 46.151" पू 24 उचेट ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 17' 37.382" उ 73° 39' 14.031" पू 25 उधवान ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 22' 52.712" उ 73° 44' 24.385" पू 26 न�कोटी पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 22' 54.778" उ 73° 41' 22.867" पू 27 म=दीबोर पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 23' 56.108" उ 73° 39' 8.604" पू 28 हीरापुर ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 23' 50.425" उ 73° 42' 58.124" पू 29 पोयाली पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 26' 57.889" उ 73° 43' 8.381" पू 30 गंधारा पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 26' 45.614" उ 73° 41' 41.283" पू 31 रंनजीतपुर पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 27' 25.565" उ 73° 42' 6.687" पू 32 कोहीवान पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 25' 43.531" उ 73° 40' 31.899" पू 33 मालबार पी टी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 22' 49.887" उ 73° 40' 18.745" पू 34 वदके ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 21.212" उ 73° 41' 45.596" पू 35 केवा ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 19' 42.925" उ 73° 40' 39.051" पू 36 बोरकाच ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 37.457" उ 73° 40' 8.821" पू ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 37 जबान ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 4.677" उ 73° 39' 23.340" पू 38 भुरीकयवा ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 24' 42.206" उ 73° 40' 59.474" पू 39 जोटवाद ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 23' 4.262" उ 73° 43' 17.326" पू 40 खंुतीया ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 18' 9.705" उ 73° 38' 24.841" पू 41 नाथपरी ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 22' 53.540" उ 73° 42' 22.253" पू 42 साददा ज$ बुघोदा पंचमहल 22° 21' 13.648" उ 73° 43' 1.753" पू 43 कोहीवाव पी टी हलोल पंचमहल 22° 22' 11.331" उ 73° 36' 50.124" पू 44 मोटा हदंीया हलोल पंचमहल 22° 22' 30.679" उ 73° 35' 56.642" पू 45 नाना हंदीया हलोल पंचमहल 22° 22' 34.923" उ 73° 35' 36.728" पू 46 मोती रांभेत हलोल पंचमहल 22° 22' 15.067" उ 73° 34' 53.737" पू 47 नानी रांभेत हलोल पंचमहल 22° 22' 32.968" उ 73° 34' 29.353" पू 48 जीवनपुरा हलोल पंचमहल 22° 22' 40.497" उ 73° 33' 36.406" पू 49 सुधरा पी टी हलोल पंचमहल 22° 23' 13.558" उ 73° 34' 33.572" पू 50 घ रयाल हलोल पंचमहल 22° 23' 11.668" उ 73° 32' 47.177" पू 51 भामरीया हलोल पंचमहल 22° 23' 59.018" उ 73° 33' 29.101" पू 52 कांतेली हलोल पंचमहल 22° 25' 19.635" उ 73° 35' 01.705" पू 53 िशवराजपुर हलोल पंचमहल 22° 25' 20.300" उ 73° 36' 30.675" पू 54 दभान हलोल पंचमहल 22° 24' 51.700" उ 73° 34' 46.860" पू 55 बेदीयापुर हलोल पंचमहल 22° 24' 35.537" उ 73° 34' 58.472" पू 56 जीमीअपुरा पी टी हलोल पंचमहल 22° 24' 10.298" उ 73° 34' 35.605" पू 57 बामंकुवा हलोल पंचमहल 22° 26' 38.109" उ 73° 36' 52.123" पू 58 भात पी टी हलोल पंचमहल 22° 24' 13.755" उ 73° 37' 52.281" पू 59 पनदोल हलोल पंचमहल 22° 27' 33.400" उ 73° 37' 2.222" पू 60 तालावादी पी टी हलोल पंचमहल 22° 27' 13.560" उ 73° 38' 51.057" पू 61 धारीया पी टी हलोल पंचमहल 22° 27' 12.392" उ 73° 40' 4.284" पू 62 मोती उमरवान हलोल पंचमहल 22° 29' 31.166" उ 73° 39' 07.062" पू 63 रीछाबर पी टी हलोल पंचमहल 22° 22' 58.817" उ 73° 36' 34.076" पू 64 नानी उमरवान हलोल पंचमहल 22° 28' 22.579" उ 73° 36' 20.953" पू 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 65 ताद कंुदाला हलोल पंचमहल 22° 28' 54.254" उ 73° 36' 46.644" पू 66 जब (वाव) घोघ$बा पंचमहल 22° 29' 36.510" उ 73° 40' 47.858" पू 67 नाथपुर घोघ$बा पंचमहल 22° 28' 23.028" उ 73° 42' 9.552" पू 68 सरासवा घोघ$बा पंचमहल 22° 28' 25.983" उ 73° 43' 3.367" पू 69 पोयाली घोघ$बा पंचमहल 22° 27' 47.387" उ 73° 42' 50.079" पू 70 वाव घोघ$बा पंचमहल 22° 28' 57.502" उ 73° 41' 34.045" पू 71 राजपरी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 18' 49.626" उ 73° 38' 29.454" पू 72 गजीपुरा बोदेली छोटाउदपेुर 22° 20' 17.597" उ 73° 37' 38.479" पू 73 जेस<गपुरा पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 21' 7.758" उ 73° 38' 4.814" पू 74 सागवाद पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 21' 55.304" उ 73° 38' 21.914" पू 75 जांद पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 22' 9.361" उ 73° 39' 8.349" पू 76 लमभीया पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 22' 0.549" उ 73° 40' 21.179" पू 77 मोतारासकरा पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 21' 31.349" उ 73° 40' 49.604" पू 78 बोअदाकुवा पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 21' 16.028" उ 73° 41' 55.143" पू 79 नानी रसक# पी टी बोदेली छोटाउदपेरु 22° 20' 43.123" उ 73° 40' 43.923" पू 80 कतीयारी पी टी बोदेली छोटाउदपेुर 22° 21' 14.669" उ 73° 39' 10.698" पू 81 तरगोल बोदेली छोटाउदपेुर 22° 20' 16.310" उ 73° 39' 6.249" पू 82 वाजपुर पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 23' 33.724" उ 73° 44' 50.005" पू 83 मुधीयारी पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 26' 18.308" उ 73° 44' 33.400" पू 84 रानभुन पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 20' 0.008" उ 73° 44' 22.178" पू 85 जब(वालोती) पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 26' 16.469" उ 73° 46' 12.341" पू 86 नरवानीया पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 26' 31.405" उ 73° 47' 25.870" पू 87 राईपुर पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°25'54.438"उ 73°45'40.62"पू 88 कंुदाल पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°29'7.431"उ 73°53'42.673"पू 89 घाटा पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°29'23.771"उ 73°52'51.61"पू 90 अमबाक=तं पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 29' 6.919" उ 73° 51' 43.068" पू 91 धानपुर पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°27'33.59"उ 73°50'45.428"पू ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33 92 सतुन पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°29'35.222"उ 73°50'19.781"पू 93 वासंगेध पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°28'38.935"उ 73°50'54.057"पू 94 बार पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 27' 56.849" उ 73° 49' 27.385" पू 95 मोतीपुरा (कदवाल) पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22°28'24.97"उ 73°50'14.795"पू 96 हथीपगाला पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 26' 18.941" उ 73° 48' 43.073" पू 97 केवदा पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 27' 22.965" उ 73° 48' 13.090" पू 98 जोगपुरा(दुगंर) पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 27' 40.095" उ 73° 47' 12.729" पू 99 भाभेर पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 27' 57.509" उ 73° 45' 29.693" पू 100 काली कुई पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 28' 35.482" उ 73° 44' 50.344" पू 101 इनतवाद पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 27' 31.003" उ 73° 45' 58.672" पू 102 जरी पावी जेतपुर छोटाउदपेुर 22° 28' 15.346" उ 73° 44' 13.701" पू उपाबंधउपाबंधउपाबंधउपाबंध -V क� गई कार�वाईक� गई कार�वाईक� गई कार�वाईक� गई कार�वाई क� �रपोट� का Xप िवधानक� �रपोट� का Xप िवधानक� �रपोट� का Xप िवधानक� �रपोट� का Xप िवधान 1. बैठक/ क# संL या और तारीख । 2. बैठक/ का काय वृत : कृपया मुL य उ� लेखनीय nबंदHु का वण न कर' । बैठक के काय वृI त को एक पृथक उपाबK म' संल� कर' । 3. आंचिलक महायोजना क# तैयारी क# ािF थित िजसके अंतग त पय टन महायोजना भी ह।ै 4. भू-अिभलेख म' सद]ृ य "ु टय/ के सुधार के िलए 3 यौहार �कए गए मामल/ का सारांश पा रिFथितक# संवेदी जोन । 3 यौरे उपाबंध के 9प म' संल� �कए जाएं । 5. पया वरण समाघात िनधा रण अिधसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गितिविधय/ क# संिव6ा के मामल/ का सारांश । 3 यौरे एक पृथक् उपाबंध के 9प म' संल� �कए जाएं । 6. पया वरण समाघात िनधा रण अिधसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गितिविधय/ क# संवी6ा के मामल/ का सारांश । 3 यौरे एक पृथक् उपाबंध के 9प म' संल� �कए जाएं । 7. पया वरण (संर6ण) अिधिनयम, 1986 क# धारा 19 के अधीन दज क# गई िशकायत/ का सारांश । 8. कोई अ? य महI वपूण िवषय । 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 8 th March, 2019 S.O.1316(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4109 (E) dated the 28 th December, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29 th December, 2017;
AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;
AND WHEREAS, Jambughoda Wildlife Sanctuary is spread over an area of 130.38 square kilometers and is situated in Jambughoda Taluka, Halol Taluka, Ghogamba Taluka of Panchmahal district and Pavijetpur Taluka, Bodeli Taluka of Chhotaudepur district in the state of Gujarat;
AND WHEAREAS, Jambughoda Wildlife Sanctuary was given a status of Sanctuary with effect from 22 nd May 1990, and the Sanctuary area is almost rectangular and is spread over the Jambughoda and Halol Talukas of Panchmahal district and Sankheda Taluka of Chhotaudepur district in Gujarat state, and important to note that historically, sloth bear was not inhabit in Jambughoda Wildlife Sanctuary but owing to rich and similar type of adjoining corridor of Reserve Forest (RF) of Chhotaudepur, sloth bear have made its permanent habitat in the Jambughoda Wildlife Sanctuary, which is a significant enrichment of the wildlife of Jambughoda Wildlife Sanctuary;
AND WHEREAS, major fauna found in Jambughoda Wildlife Sanctuary are Panthera pardus (leopard), Melursus ursinus (sloth bear), Boselaphus tragocamelus (nilgai), Tetracerus quadricornis (four-horned antelope), Hyaena hyaena (striped hyena), Canis aureus (asiatic jackal), Mellivora capensis (honey badger), Felis chaus (jungle cat), F. rubiginosa (rusty-spotted cat), Viverricula indica (small Indian civet), Paradoxurus hermaphrodites (common palm civet), Sus scrofa (wild boar), Presbytis entellus (Hanuman langur), Macaca mulatta (Rhesus monkey), Hystrix indica (Indian crested porcupine), Lepus nigricollis (Indian hare), Funambulus palmarum (Indian palm squirrel), Herpestes dewardsi (common mongoose), Herpestes smithi, Herpestes javanicus (small Indian mongoose), Petaurista petaurista phillippensis, Bandicota indica, Mus booduga (Indian field mouse), Tetera indica, Vandeleuria oleracea, Pteropus giganteus, Rhinipoma microphyllum (greater mouse-tailed bat), Hipposideros fulvus, Rhinopoma hardwickii, Taphozous melanopogon, Taphozous nudiventris, Megaderma lyra lyra, Kerivoula Picta (painted bat), etc. The species of bird reported from the sanctuary are Phalacrocorax carbo (black shag), Phalacrocorax fuscicollis, Phalacrocorax niger (little cormorant), Anhinga Rufa, Ardeola grayii, Ardea purpurea (purple heron), Bubulcus ibis, Egretta gularis, Ardea alba, Egretta intermedia (median egret), Egretta garzetta, Areda cinerea, Nycticorax nycticorax, Mycteria leucocephala (painted stork), Anastomus oscitans, Ciconia episopus (Asian woollyneck), etc.;
AND WHEAREAS, the major flora found in and around Jambughoda Wildlife Sanctuary are Dillenia Pentagyna (karmal), Annona Sqamosa (sugar-apples), Miliusa tomentosa (hoom), Crataeva nurvala (baruna), Cochlospermum religiosum (buttercup tree), Casearia elliptica, Casearia elliptic, Flacourtia indica (Governor's plum), Flacourtia, Montana, Kydia calycina, Bombax ceiba ( silk cotton tree), Firmiana colorata, Helicteres isora, Sterculia urens (Indian-tragacanth), Grewia tiliaefolia, Aegle marmelos, Citrus limon (lemon), Limonia acidissima, Ailanthus excels, Balanites aegyptiaca (desert date), Boswellia serrata, Garuga pinnata (grey downy balsam), Azadirachta indica (neem), Soymida febrifuga, Cassine glauca (ceylon tea), Zizyphus mauritiana, Zizyphus oenoplia, Zizyphus xylopyra, Schleichera oleosa, Buchanania lanzan (chironji tree), Lannea coromandelica (Indian ash tree), Mangifera indica (mango), Spondias pinnata (wild mango), Moringa coneanensis (jangli sargua), Butea monosperma, Dalbergia latifolia, D. Paniculata, D. Sissoo, D. Sympathetica, Erythrina suberosa (corky coral tree), Ougeinia oojeinensis, Pongamia pinnata (Indian beech), Pterocarpus marsupium (malabar kino), etc.;
AND WHEAREAS, flying squirrels (Petaurista phillippensis) is the endangered species of Jambughoda Wildlife Sanctuary;
AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jambughoda Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1.10 kilometers to 4.98 kilometer around the ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 35 boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary, in Panchmahal and Chhotaudepur districts in the State of Gujarat as Ecosensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:
-
1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent of 1.10 kilometres to
4.98 kilometers from the boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary and area of the Eco-sensitive Zone is 269.69 square kilometres.
(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IA, Annexure-IB and Annexure-IC.
(3) The maps of the Jambughoda Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID, Annexure-IIE, Annexure-IIF and Annexure-IIG.
(4) List of geo-coordinates of the boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in table A and B of Annexure-III.
(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IV.
2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj, and
(xi) Public Works Department,
(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities’ livelihood.
(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-
(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:
Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 37
(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
(iii) untill the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;
the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-
(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio- Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 343 (E), dated the 28 th March,
2016.
(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18 th March, 2016, as amended from time to time.
(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29 th March, 2016, as amended from time to time.
(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:- TABLE S. No. Activity Remarks 1 2 3 A. Prohibited Activities
1. Commercial mining, stone quarrying and crushing units
(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities;
(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon’ble Supreme Court dated the 4 th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of
2012.
2. Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).
New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:
Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3. Establishment of major hydro-electric project.
Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4. Use or production or processing of any hazardous substances.
Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 39
5. Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.
Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6. Setting up of new saw mills. New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7. Setting up of brick kilns. Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities
8. Commercial establishment of hotels and resorts.
No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:
Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9. Construction activities. (a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.
Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10. Small scale non polluting industries. Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and nonhazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11. Felling of trees. (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.
(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12. Collection of Forest produce or Non- Timber Forest produce.
Regulated as per the applicable laws.
13. Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.
Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14. Infrastructure including civic amenities. Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
15. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16. Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.
Regulated as per the applicable laws.
17. Protection of hill slopes and river banks. Regulated as per the applicable laws.
18. Movement of vehicular traffic at night. Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19. Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.
Permitted under applicable laws for use of locals.
20. Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.
The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
21. Commercial extraction of surface and ground water.
Regulated as per the applicable laws.
22. Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.
Regulated under the applicable laws, the activity shall be monitored by the concerned authority.
23. Solid waste management. Regulated as per the applicable laws.
24. Introduction of exotic species. Regulated as per the applicable laws.
25. Eco-tourism. Regulated as per the applicable laws.
26. Use of polythene bags. Use of polythene bags are permitted within the Eco sensitive Zone:
Provided that based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
27. Commercial sign boards and hoardings. Regulated as per the applicable laws.
28. Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.
Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
C. Promoted Activities
29. Rain water harvesting. Shall be actively promoted.
30. Organic farming. Shall be actively promoted.
31. Adoption of green technology for all activities.
Shall be actively promoted.
32. Cottage industries including village artisans, etc.
Shall be actively promoted.
33. Use of renewable energy and fuels. Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34. Agro-Forestry. Shall be actively promoted.
35. Plantation of Horticulture and Herbals. Shall be actively promoted.
36. Use of eco-friendly transport. Shall be actively promoted.
37. Skill Development. Shall be actively promoted.
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38. Restoration of degraded land/ forests/ habitat.
Shall be actively promoted.
39. Environmental awareness. Shall be actively promoted.
5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:- S. No. Constituents of the Monitoring Committee Designation
1. Collectors of Panchmahal and Chhotaudepur Districts Chairman, ex officio
2. One expert in environment/ecology/wild life from a recognised Institution Member;
3. Two representative of non-governmental organizations working in the field of environment or known birds/wildlife expert (birdwatcher) to be nominated by the State Government Member;
4. A representative of the Ministry of Environmental and Forests, Government of Gujarat Member;
5. Regional officer, (District- Panchmahal and Chhotaudepur) Gujarat State Pollution Control Board Member;
6. Member, State Biodiversity Board Member;
7. Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Vadodara Member-Secretary.
6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14 th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the En