3566 GI/2020 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मतं्रालय ऄजधसचूना नइ ददल्ली, 6 ऄगस्ट्त, 2020 का.अ. 2631(ऄ).—भारत के राजपत्र, ऄसाधारण में भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना सं. का.अ. 1914(ऄ), तारीख 3 जून, 2019, द्वारा एक प्रारुप ऄजधसूचना प्रकाजित की गइ थी जजसमें ऐसे सभी व्यजियों से, जजनके ईससे प्रभाजवत होन ेकी संभावना थी, ईस तारीख से, जजसको ईि ऄजधसूचना में ऄन्तर्ववष्ट राजपत्र की प्रजतयां जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थीं, साठ ददन की ऄवजध के भीतर अक्षपे और सुझाव अमंजत्रत दकए गए थ;े और, ईि प्रारूप ऄजधसूचना में ऄन्तर्ववष्ट राजपत्र की प्रजतयां जनता को तारीख 4 जून, 2019, को ईपलब्ध करा दी गइ थीं;
और, प्रारूप ऄजधसूचना के ईत्तर में व्यजियों और पणधाररयों से कोइ भी अक्षपे और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;
और, जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य राजस्ट्थान राज्य में ईदयपुर जजल ेके जगरवा, सारदा और सलूम्बर तहसील में जस्ट्थत ह;ै भौगोजलक क्षेत्रफल 52.342 वगा दकलोमीटर से जघरा हुअ ह;ै और, ऄभयारण्य स्ट्थलीय के साथ-साथ जवजवध जलीय जीवजंतुओं के अश्रय के जलए एक अदिा पयाावास ह।ै िानदार पैंथर जंगली पिओुं के बीच पाररजस्ट्थजतकी पराकाष्ठा ह,ै जो वन पाररजस्ट्थजतकी-प्रणाली के जलए ऄच्छा संकेत ह।ै ऄभयारण्य के अस-पास के भू-भाग की तुलना में यह असपास के िाकाहारी पिुओं को जीजवत रहन ेऔर बनाए रखन ेके जलए एक अदिा भू-दशृ्य प्रदान करता ह;ै स.ं 2332] नइ ददल्ली, बहृस्ट् पजतवार, ऄगस्ट् त 6, 2020/श्रावण 15, 1942 No. 2332] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220997 CG-DL-E-08082020-220997 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, ऄभयारण्य से मुख्य वनस्ट्पजतयां ऄकैजिया कटेचु (खैर), ऄकैजिया लेईकोफोजलया (रोंझ), ऄकैजिया जनलोटीका (देसी बावजलया), ऄकैजिया सेनेगाल (कुमता), ऄदीना कोर्वडफोजलया (हलद)ु, एलेग मामेलोस (जबजल), ऐलैंथस एक्सेलसा (ऄरदसुा, पाबा), ऄलेजगयम सलजवफोजलयम (ऄनकोल), ऄलजबजजया लेब्बेक (ब्लैक जसररस), ऄलजबजजया ओडोराजतजस्ट्समा (सफेद जसररस), ऄजल्बजजया प्रोसेरा (सफेद जसररस), ऄन्नोना सेक्यूमोसा (जसताफल), ऄनोगसे्ट्सूस पेंदलुा (धोकडा), ऄनोगेस्ट्सूस लतीफोजलया (धावदा), ऄनोगेस्ट्सूस सेररदकया (ऄदरूका, आंदकू), ऄनोगेस्ट्सूस ऄकुजमनाअ (धोक), ऄजादीराटा आंजडका (नीम), बलाजनटेस ऐगयपजतका (हींगोट), बईहजेनया रेकेमोसा (झींझा, हीतरी), बोम्बक्स केआबा (सेमल), बोसवेल्लीया सेरााटा (सलार), ब्यूरटया मोनोस्ट्पमाा (खाखरो), कैजिया दफस्ट्तुला (करमेला), कैजिया सैमेया (कजसद), कोरदीया जमक्सा (गुदंा, जलसोदा), करेटवा रेजलजगओसा (वरना), डालबेरजगया जसस्ट्स ू (जसस्ट्सू), दीओस्ट्पयरोस मेलानोक्यलोन (जतमरू), आहरेजतया लेजवस (ताम्बोजलया), आम्बजलका ओजफफदकनाजलस (ऄमला), एरीजिना सुबेरोसा (धेड खाखरो), यूकेजलप्टस स्ट्पा. (जनलजगरी), दफकुस बेंघालेंजसस (वाद), दफकुस रेकेमोसा (ईमारा), दफकुस रेजलजगओसा (जपपलो), फलाकोईरजतया मोंटाना (कांकां), गरदेजनया रेजसजनफेरा (दीकामारी), ग्रेजवया हीरसुता (खाड धामन), ग्रेजवया तेनाक्स (गगंेटी), ग्रेया रटजलयाफोजलया (धामन), ग्रेया जवलोसा (गैंगेटी), होलोपेजलया आंरटफोजलया (कांजी), जहमेनोजडक्टोन एक्सेलस (कुजनओ), लान्नेया कोरोमेंदेजलका (गोदला), लकेेआना लेईकोकेफला (सुबाबुल), जलमोजनया ऄकेदीजस्ट्समा (कोतबाजड), मधुका आंजडका(महुदो), मांजगफेरा आंजडका (ऄम्बा), मेजलया एजेडेरच (बेकैन नीम), जमत्राग्याना परजवफलोरा (कलम), मोररगा ओलीफेरा (सहजाना), जपथेकेल्लोजबईम दलुका (दककर), पोंगाजमया जपन्नाटा (करंज), प्रोसोजपस दकनेरााया (जखजदो),प्रोरोसोपस जुजलफलोरा (जवलायती), सोयजमदा फबरीफुगा (रोयान), स्ट्टेरकुजलया ईरेंस (कदया), टमररदसु आंजडका (खतरी ऄमली), टेकोमेजलया ईंदलुाटा (रोहीदा), वररघरटया रटकटोररया (दधुी), वरीघरटया टोमेंटोसा (दधुी), जिजिफस मईरीरटना (बोरदी), जिजिफस क्यलोफयरूस (घाट बोर), ऄधाटोडा वेजसका (ऄरदसुा), कलोटरोदफस जगगंटीया (ऄकडो), केलोटरोजपस प्रोकेरा (ऄकदो), कप्पेररस देकदयुा (केर), केप्पररस सेजपररया(कंथेर), कैजसया औररकुलाटा (ओवल), डेंड्रोकोलामस स्ट्रस (बैन), डेंड्रोपथो फुलकुटा (वाही-हकंल), जडक्रोस्ट्टैजचस दकनेररया (गोया खैर), हजेलकटेरेस आसोरा (मरोद फली), होलारााहनेा एंटीडीसेंटरीका (कदवा), जतरोफा केरकुस (रतना ज्योत), जतरोफा गोस्ट्सयजपफोजलया (छोरट रतन ज्योत), दकरगानेजलया रेरटकुलाटा (कम्बोआ), लेप्टादेजनया पयरोटेचजनका (खखप), जममोसा हमेटा (ऄआला), ररदकनुस कोम्मुजनस (ऄरंूदो), थेस्ट्पेजसस लाम्पस (परास जपपल), जवटेक्स जनगुंदो (नागोड), वोगेजलया आंजडका (जचतवाल), जिजिफस गलाबेराटा (बोरदी), जिजिफस नुम्मुलाररया (चजनबोर), ऄबरूस प्रेकटोरीईस (राट्टी), ऄम्पेलोदकस्ट्सूस लतीफोजलया (खाटा जलम्बु), केरदीओस्ट्पेरमुम हलीककबुम (कक मरदीका), दकस्ट्साम्पेलोस पेरेआरा (पहोद बेल), डायोस्ट्कोररया बुलजबफेरा (वाराही कंड), हजेमदेस्ट्मुस आंजडकुस (दधुवेल), लपोमोआया जनल (कालादाना), लुजफफया ऄकुटांगुला (तुररया), मैरुअ ऄलीजिया (हमेकंड), मोमोर्वडका ददओका (दककोडा), रायनचोजसस बे्रकटेऄटा (कमल वेल), टरीचोस्ट्थेस बे्रकटेऄटा (रातरानी), लेईकेस केफलोटेस (कुबो जंुगली), खलदेंबेरजगया आंजडका (पथेरचाटी), ओदकमुन कनुम (जंगली तुलसी), फयल्लांथुस जनरूरी (भोय ऄमली), प्रोरतलुाकेया क्यदरीदफदा (जजनी लुनी), सैस्ट्मुम आंजडकम (ताल), सोलानुम सुरााट्टेंसे (बोआ ररगनी), तरीबुलुस टेरेस्ट्टरीस (गोखरू), जत्रदेक्स प्रोकुम्बेस (काली मेंधी), ईरजगजनया आंजडका (जंगली जपयाज), क्नजथयम स्ट्टेरूमारीयम (गोखारू), ऄरीजस्ट्तदा ऄदेस्ट्कें जसओजनस (लप्द)ु, ऄरीजस्ट्तदा फुजनकुलाटा (लासो लाम्प्डो), कयनोडोन दाकतयलोन (दबु), सोघुाम वुलगारे (बरू), डेंड्रोफोआथा फुलकाटा (वाही हांकल), ऄकटीनोपेरूम रूदीतुम (मोरपंखी), अदद ऄजभजलजखत की गइ ह;ै और, ऄभयारण्य की जीवजंतु जैवजवजवधता में बनैला सूऄर (सस स्ट्क्रोफा), ग्रे मुसक सेराव (संुचुस मुरीनुस), बेत (कयनोप्टेरस खस्ट्फक्स), तेंदअु (पेन्थेरा प्रड्यूस), सामान्य लगंरू (प्रेबयतीस आन्तेल्लुस), जचत्तीदार लकड़बग्घा (हनैा हनैा), बनजबलार (फेजलस चाईस), फाआव स्ट्टीपेड पाम जगलहरी (फुनाम्बुलुस पेन्नांटी), भारतीय साल (माजनस कै्रजसकाईडाटा), भारतीय लोमड़ी (वुल्प्स बेंगलेंजसस), सामान्य नेवला (हरेपेस्ट्टेस आडवारडसी), रूड्डी नेवला (एच. जस्ट्मथी), हाईस रेट (रट्टुस रट्टुस), ब्लू बुल (बोसेलाफुस रारागोकेमेलुस), भारतीय खरगोि (लेपुस जनगरीकोल्लीस), भारतीय साही (जहस्ट्रीक्स आंजडका), जचन्कारा (गजेल्ला गजेल्ला), जसयार (कैजनस ऑररयस), भारतीय छोटा जसजवट (जववारीकुला आंजडका), टोडी जबल्ली (पेराडोक्यरूस हरेमाफरोदीतुस), भारतीय ऄजगर (पायथन मोलसास), जोहन संडबोऄ (आरेक्स जोहनी), सामान्य खस्ट्कक (माबुया के्रनाटा), चेकेरेड कैलबैक (नाटरीक्स जपस्ट्कटोर), हाईस जलजाडा (हजेमदाकटयलुस फलाजवजवरीदीस), स्ट्टेरेड कछुअ (गेअचालोन े आलगेांस), ग्राडान जलजाडा (कलोटेस वेरजसकोलोर), भारतीय चामैलेओन (चामैलेओन िेलाजनक्स), भारतीय कोबरा (नाजा नाजा), फलाप्सेल्ल कछुअ (जलस्ट्सेमयस पुंकटाटा), स्ट्लेंडर रेसर (कोलुबेर ग्रादकलुस), कटला (कटला कटला), रोहु (लाबेओ रोजलटा), गरीगल (दकरााहीना मररगल), महाजिर (टोर टोर), [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 पुट्टही (पुजन्तईस साराना), सारसी (लेबेओग्रानीईस), लंची (वाल्लगो ऄट्टु), खसघारा (मयस्ट्टस सैंघाटी), कटेर (मयस्ट्टस कवाजस्ट्सईस), सेंवाल (चान्ना मजनजलईस), चाल (रासबोरा देजमकजस्ट्सकस), कलोट (लाबेओ कलबसु), पेंटेड फरांकोजलन (फरांकोजलन जपकटस), ग्र ेफ्रैं कोजलन (एफ. पोंदीकेरीऄनुस), सामान्य बटेर (कोतुरजनक्स कोतुरजनक्स), बारेड बटन बटेर (तुरजनक्स सुजस्ट्कतटोर), भारतीय मोर (पावो क्ररीस्ट्तुस), ईत्तरी सोवेल्लेर (ऄनास कलयपैटा), सामान्य पोचाडा (तदोराना फेरूा जगजनया), कोप्पेरजस्ट्मथ बारबेट (एम. हमैकेफला), भारतीय ग्र े हानाजबल्ल (ओकयकेरोस जबरोस्ट्तरीस), सामान्य हुप ु (ईपुपा आपोप्स), आररोपैन रोल्लेर (कोरोदकस बेंघालेंजसस), ग्रीन मधुमक्खी (मेरोपस ओरीआनतजलस), हाईस स्ट्वीफट (ऄपुस ऄजफफजनस), पड्डीफील्ड जपजपट (ऄंथुस फुल्वुस), क्रस्ट्टेड बंुटींग (मेलोफुस लथजम), अदद िाजमल हैं;
और, जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य के दलुाभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजाजतयों में स्ट्टेररकुजलया ईरेनस (कडाया), ऄनोगेआस्ट्सस सेरीदकया (आंदरोक), ब्लैक-लोरेड टीट (परूस क्थोगेंयस), वाआट-रूमेपेड जगद्ध (गयपस बेंगालेंजसस), भारतीय जगद्ध (गैप्स आंजडकुस), अदद ह;ै और, जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य, ऄभयारण्य की सीमाओं के ऄंतगात “हवा महल” नामक दो बडे़ महलों की सीमाओं के ऄन्दर जस्ट्थत ह ैजजसका ईपयोग िासको द्वारा ग्रीष्म ररजॉटा के तौर पर दकया जा रहा ह ैऔर “रूठी रानी महल” का ईपयोग के्षत्र और जयसमंद झील की प्राकृजतक सुन्दरता जनहारन ेके जलए दकया जाता ह।ै ये ऐजतहाजसक स्ट्मारक कला और मूर्वतकला के जीवंत ईदाहरण हैं, ऄरावली और जवश्व प्रजसद्ध जयसमंद झील की प्राकृजतक सुन्दरता जनहारने के जलए आन ददनो ऄनेक पयाटकों को अकर्वित करते हैं। आन महलों के ऄजतररि, चार िूरटग बाक्स जजन्ह ेसामान्यतया “ओहजडस” के नाम जाना जाता ह,ै का जनमााण जिकार करन ेऔर ऄरावली के हरे-भरे बनावरण को जनहारने के जलए ऄभयारण्य के चारों ओर दकया गया था। अजकल आन “ओहजडस” का ईपयोग जनकटता से वन्यजीवों को जनहारने के जलए दकया जाता ह।ै यह ऄभयारण्य जयसमंद झील के जल ग्रहण क्षेत्रों का एक भाग भी ह ैजो ईदयपुर िहर के जलए एक जीवन रेखा के रूप में काया करता ह ैक्योंदक यह आसकी सुन्दरता के ऄजतररि, यह झील प्रकृजत जिजवर, रैककग, पक्षी ऄवलोकन और जल क्रीड़ा के जलए ईत्कृष्ट प्रदान करता ह।ै जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य, ईदयपुर िहर के जनकट के के्षत्र में होने के कारण, एक ओर स्ट्थानीय बच्चों, युवाओं और पयाटकों को जिक्षा के जलए कें द्र के रूप में काया करता ह,ै जबदक दसूरी तरफ पूवा वनस्ट्पजत और जीवजंतु पुनरूद्धान और बहाली का एक ऄनूठा ईदाहरण ह,ै जजसमें पैंथर, लकड़बग्घा, जसयार, खरगोि और सरीसृपों और पजक्षयों की जवजवधता िाजमल ह।ै यह ऄब ऄरावली के स्ट्वदेिी, दलुाभ और लुप्तप्राय जीवजंतु के प्रजनन का कें द्र ह ैऔर यह आस के्षत्र के जंगली पिुओं के जलए गजलयारे के रूप में भी काया करता ह;ै और, जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जजसका जवस्ट्तार और सीमाऐं आस ऄजधसूचना के पैरा 1 में जवजनर्ददष्ट हैं, पयाावरण की दजृष्ट से पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के रूप में सुरजक्षत और संरजक्षत करना और ईि पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ईद्योगों या ईद्योगों के वगो के प्रचालन और प्रसंस्ट्करण करन ेको प्रजतजिद्ध करना अवश्यक ह ै ऄतः, ऄब, केन्द्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईपजनयम (3) के साथ परठत पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) (जजसे आसमें आसके पश्चात ्पयाावरण ऄजधसूचना कहा गया ह)ै की धारा 3 की ईपधारा (1) तथा ईपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं ईपधारा (3) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, राजस्ट्थान राज्य में ईदयपुर जजला जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.60 दकलोमीटर से
8.90 दकलोमीटर तक जवस्ट् ताररत के्षत्र को जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन (जजसे आसमें आसके पश् चात् पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन कहा गया ह)ै के रूप में ऄजधसूजचत करती ह,ै जजसके जववरण जनम्नानुसार ह,ै ऄथाात् :-
1. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का जवस्ट्तार और ईसकी सीमाए.ं-(1) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन का जवस्ट्तार जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.60 दकलोमीटर से 8.90 दकलोमीटर तक जवस्ट्तृत ह ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 220.118 वगा दकलोमीटर ह।ै
(2) जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य और आसके पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन की सीमा का जववरण ईपाबधं-I के रूप में ईपाबद्ध ह।ै
(3) सीमा जववरण और ऄक्षांि और दिेांतर के साथ पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के सीमांकन जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य के मानजचत्र ईपाबंध–IIक, ईपाबंध–IIख, ईपाबंध–IIग, और ईपाबंध–IIघ के रुप में ईपाबद्ध ह।ै
(4) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन और जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा के भू जनदेिांकों की सूची ईपाबधं-III के सारणी क और सारणी ख में दी गइ ह।ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(5) मखु्य खबदओुं के भू-जनदेिांकों के साथ पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के ऄंतगात अन ेवाल ेग्रामों की सूची ईपाबधं-IV के रूप में ईपाबद्ध ह।ै
2. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन के जलए अचंजलक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के जलए राजपत्र में आस ऄजधसूचना के प्रकािन की तारीख से दो विा की ऄवजध के भीतर, स्ट्थानीय व्यजियों के परामिा से और राज्य के सक्षम प्राजधकारी के ऄनुमोदन के जलए आस ऄजधसूचना में ददए गए ऄनुबंधों का पालन करत े हुए अंचजलक महायोजना तैयार करेगी।
(2) राज्य सरकार द्वारा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जलए अचंजलक महायोजना ऐसी रीजत से जो आस ऄजधसूचना में जवजनर्ददष् ट दकए गए हैं के ऄनसुार तथा सुसंगत कें द्रीय और राज् य जवजधयों के ऄनुरुप और कें द्रीय सरकार द्वारा जारी मागाजनदेिों, यदद कोइ हों, द्वारा तैयार होगी ।
(3) अंचजलक महायोजना, ईि योजना में पाररजस्ट्थजतकी और पयाावरणीय बातों को समाकजलत करन े के जलए राज् य सरकार के जनम्नजलजखत जवभागों के परामिा से तैयार होगी, ऄथाात्:-
(i) पयाावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृजि;
(iv) राजस्ट् व;
(v) िहरी जवकास;
(vi) पयाटन;
(vii) ग्रामीण जवकास;
(viii) खसचाइ और बाढ़ जनयंत्रण;
(ix) नगरपाजलका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक जन मााण जव भाग।
(4) अंचजलक महायोजना ऄनमुोददत जवद्यमान भू-ईपयोग, ऄवसंरचना और दक्रयाकलापों पर कोइ जनबंधन ऄजधरोजपत नहीं करेगी जब तक दक आस ऄजधसूचना में आस प्रकार जवजनर्ददष् ट न हो और अचंजलक महायोजना सभी ऄवसंरचना और दक्रयाकलापों में जो ऄजधक दक्षता और पाररजस्ट्थजतकी ऄनुकूल हों का संवधान करेगी ।
(5) अंचजलक महायोजना में ऄनाच्छाददत क्षेत्रों के जीणोद्धार, जवद्यमान जल जनकायों के संरक्षण, अवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्ट्थानीय समुदायों की अवश्यकताओं तथा पाररजस्ट्थजतकी और पयाावरण से संबंजधत ऐसे ऄन्य पहलओुं, जजन पर ध्यान देना अवश्यक ह,ै के जलए ईपबंध होंगे ।
(6) अंचजलक महायोजना जवद्यमान और प्रस्ट्ताजवत भूजम ईपयोग जविेिताओं के ब्यौरों से ऄनुसमर्वथत मानजचत्र के साथ सभी जवद्यमान पूजा स्ट् थलों, ग्रामों और नगरीय बजस्ट्तयों, वनों के प्रकार और दकस्ट् मों, कृजि क्षेत्रों, उपजाउ भूजम, हररत के्षत्र जैसे ईद्यान और ईसी प्रकार के स्ट् थान, ईद्यान कृजि के्षत्र, फलोईद्यान, झीलों और ऄन्य जल जनकायों का ऄभ्यकंन करेगी।
(7) अंचजलक महायोजना पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में जवकास को जवजनयजमत करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रजतजिद्ध और जवजनयजमत दक्रयाकलापों का ऄनुपालन करेगी और स्ट् थानीय समुदायों की जीजवका को सुरजक्षत करन ेके जलए पाररजस्ट्थजतकी ऄनुकूल जवकास को सुजनजश्चत और ईसकी ऄजभवृजद्ध भी करेगी।
(8) अंचजलक महायोजना प्रादेजिक जवकास योजना की सह जवस्ट्तारी होगी ।
(9) आस प्रकार ऄनुमोददत अंचजलक महायोजना आस ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄनुसार जनगरानी के ऄपन ेकायों को करन े के जलए जनगरानी सजमजत के जलए एक संदभा दस्ट्तावेज तैयार करेगी । [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
3. राज्य सरकार द्वारा दकए जान े वाल े ईपाय.- राज्य सरकार आस ऄजधसूचना के ईपबंधों को प्रभावी बनाने के जलए जनम्नजलजखत ईपाय करेगी, ऄथाात्:-
(1) भ-ूईपयोग.– (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में वनों, ईद्यान कृजि क्षेत्रों, कृजि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के जलए जचजन्हत दकए गए ईद्यानों और खुल ेस्ट्थानों का वाजणजज्यक या अवासीय या औद्योजगक दक्रयाकलापों के जलए ईपयोग या संपररवतान नहीं दकया जाएगा:
परन्त ुपाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में जवजनर्ददष्ट प्रयोजन से जभन्न प्रयोजन के जलए कृजि और ऄन्य भूजम का संपररवतान, जनगरानी सजमजत की जसफाररि पर और सक्षम प्राजधकारी के पूवा ऄनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना ऄजधजनयम तथा यथा लाग ूकेन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के ऄन्य जनयमों और जवजनयमों के ऄधीन तथा आस ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄनसुार स्ट्थानीय जनवाजसयों की जनम्नजलजखत अवासीय अवश्यकताओं को पूरा करने के जलए ऄनुज्ञात दकया जाएगा:-
(i) जवद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और ईन्हें सुदढृ़ करना और नइ सड़कों का संजनमााण;
(ii) बुजनयादी ढांचों और नागररक सुजवधाओं का संजनमााण और नवीकरण;
(iii) प्रदिूण ईत्पन्न न करने वाल ेलघ ुईद्योग;
(iv) कुटीर ईद्योगों जजनके ऄंतगात ग्रामीण ईद्योग भी हैं; सुजवधाजनक भंडार और स्ट्थानीय सुजवधाएं सहायक पाररजस्ट्थजतकी पयाटन जजसके ऄतंगात ग्रहवास सजम्मजलत है; और
(v) पैरा 4 के ऄधीन ददए गए संवर्वधत दक्रयाकलाप:
परंत ुयह और भी दक क्षेत्रीय नगर योजना ऄजधजनयम के ऄधीन सक्षम प्राजधकारी के पूवा ऄनमुोदन के जबना तथा राज्य सरकार के ऄन्य जनयमों और जवजनयमों और संजवधान के ऄनचु्छेद 244 के ईपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त जवजध, जजसके ऄंतगात ऄनुसूजचत जनजाजत और ऄन्य परंपरागत वन जनवासी (वन ऄजधकारों की मान्यता) ऄजधजनयम, 2006 (2007 का 2) भी अता ह,ै का ऄनुपालन दकए जबना वाजणजज्यक या औद्योजगक जवकास दक्रयाकलापों के जलए जनजातीय भूजम का प्रयोग ऄनुज्ञात नहीं होगा:
परंत ुयह और भी दक पाररजस्ट् थजतकी संवेदी जोन के भीतर अने वाली भूजम के ऄजभलेखों में हुइ दकसी गलती को, जनगरानी सजमजत के जवचार प्राप्त करन ेके पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामल ेमें एक बार सुधारा जाएगा और ईि गलती को सुधारन ेकी सूचना कें द्रीय सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को दी जाएगी:
परंत ुयह और भी दक ईपयुाि गलती को सुधारन ेमें, आस ईप-पैरा में यथा ईपबंजधत के जसवाय, दकसी भी दिा में भू-ईपयोग का पररवतान सजम्मजलत नहीं होगा;
(ख) ऄनपु्रयुक् त या ऄनुत् पादक कृजि क्षेत्रों में पनु: वनीकरण तथा पयाावासों और जैव- जवजवधता की बहाली के प्रयास दकए जाएंगे ।
(2) प्राकृजतक जल स्रोत.- अंचजलक महायोजना में सभी प्राकृजतक जल स्त्रोतों के अवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और ईनके संरक्षण और नवीकरण के जलए योजना सजम्मजलत होगी और राज् य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या ईनके जनकट जवकास दक्रयाकलापों प्रजतजिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के जलए ऄजहतकर हो ऐसी रीजत से मागादिाक जसद्धांत तैयार दकए जाएंगे।
(3) पयाटन या पाररजस्ट्थजतकी पयाटन.– (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पाररजस्ट्थजतकी पयाटन दक्रयाकलाप या जवद्यमान पयाटन दक्रयाकलापों का जवस्ट्तार पयाटन महायोजना के ऄनुसार पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जलए होगा । (ख) पाररजस्ट्थजतकी पयाटन महायोजना राज्य सरकार के पयाावरण और वन जवभागों के परामिा से पयाटन जवभाग द्वारा तैयार दक या जाएगा। (ग) पयाटन महायोजना अंचजलक महायोजना का घटक होगी । (घ) पयाटन महायोजना पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अधार पर तैयार की जायेगी। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ङ) पाररजस्ट्थजतकी पयाटन संबंधी दक्रयाकलाप जनम् नानुसार जवजनयजमत दकए जाएंग ेऄथाात्:-
(i) संरजक्षत क्षेत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक, आनमें जो भी ऄजधक जनकट हो दकसी होटल या ररजॉटा का नया सजन्नमााण ऄनुज्ञात नहीं दकया जाएगा:
परन्तु वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा से एक दकलोमीटर की दरूी से परे पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक होटलों और ररजॉटा का स्ट्थापन केवल पूवा पररभाजित और नामजनर्ददष्ट क्षेत्रों में पयाटन महायोजना के ऄनुसार पाररजस्ट्थजतकी पयाटन सुजवधाओं के जलए ही ऄनजु्ञात होगा;
(ii) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के ऄन्दर सभी नए पयाटन दक्रया-कलापों या जवद्यमान पयाटन दक्रयाकलापों का जवस्ट्तार, केन्द्रीय सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा जारी मागादिाक जसद्धांतो तथा पाररजस्ट्थजतकी पयाटन, पाररजस्ट्थजतकी-जिक्षा और पाररजस्ट्थजतकी-जवकास पर बल देने वाल ेराष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राजधकरण द्वारा जारी पाररजस्ट्थजतकी पयाटन संबंधी मागादिाक जसद्धांतो (समय-समय पर यथा संिोजधत) के ऄनुसार होगा;
(iii) अंचजलक महायोजना का ऄनुमोदन होने तक, पयाटन के जलए जवकास और जवद्यमान पयाटन दक्रयाकलापों के जवस्ट्तार को वास्ट्तजवक स्ट्थल-जवजनर्ददष्ट संवीक्षा तथा जनगरानी सजमजत की जसफाररि के अधार पर संबंजधत जवजनयामक प्राजधकरणों द्वारा ऄनुज्ञात दकया जाएगा और पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर दकसी नए होटल, ररजाटा या वाजणजज्यक स्ट्थापन का संजन्नमााण ऄनजु्ञात नहीं होगा ।
(4) प्राकृजतक जवरासत.– पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के ऄंतगात अन ेवाल ेबहुमूल्य प्राकृजतक जवरासत के सभी स्ट्थलों जैसे दक जीन कोि अरजक्षत के्षत्र, िैल जवरचनाएं, जल प्रपातो, झरन,े दरो, ईपवनों, गुफाए,ं स्ट्थलों, वनपथ, रोहण मागा, ईत्प्रपातो अदद की पहचान की जाएगी और ईनकी सुरक्षा और संरक्षण के जलए अंचजलक महायोजना के भाग के रूप में एक जवरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
(5) मानव जनर्वमत जवरासत स्ट् थल.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृजत- क्षेत्रों तथा ऐजतहाजसक, स्ट्थापत्य संबधी, सौंदयाात्मक और सांस्ट्कृजतक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और ईनके संरक्षण के जलए अंचजलक महायोजना के भाग के रूप में एक जवरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
(6) ध् वजन प्रदिूण.– पयाावरण ऄजधजनयम के ऄधीन ध्वजन प्रदिूण (जवजनयमन और जनयतं्रण) जनयम, 2000 में जनयत ईपबंधों के ऄनुसार में पाररजस्ट्थजतकी-संवेदी जोन में ध्वजन प्रदिूण के जनयंत्रण और जनवारण का ऄनुपालन दकया जाएगा।
(7) वाय ु प्रदिूण.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में, वायु प्रदिूण की जनवारण और जनयंत्रण, वायु (प्रदिूण जनवारण और जनयंत्रण) ऄजधजनयम, 1981 (1981 का 14) के ईपबंधों और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄनुसार ऄनुपालन दकया जाएगा।
(8) बजहस्राव का जनस्ट्सारण.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ईपचाररत बजहस्राव का जनस्ट्सारण, और पयाावरण ऄजधजनयम ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄन्तगात सजम्मजलत दकए गए पयाावरणीय प्रदिूण के जनस्ट्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा जनयत मानकों ,आनमें जो भी ऄजधक कठोर हों ,के ऄनुसार दकया जाएगा।
(9) ठोस ऄपजिष्ट.- ठोस ऄपजिष्ट का जनपटान और प्रबन्धन जनम्नानुसार दकया जाएगा:- (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ठोस ऄपजिष्ट का जनपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना सं. का.अ. 1357 (ऄ), तारीख 8 ऄप्रलै, 2016 के ऄधीन प्रकाजित ठोस ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा; ऄकाबाजनक पदाथो का जनपटान पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन से बाहर जचजन्हत दकए गए स्ट्थानों पर पयाावरण-ऄनुकूल रीजत से दकया जाएगा;
(ख) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योजगदकयों )इ एस एम( का प्रयोग करत ेहुए जवद्यमान जनयमों और जवजनयमों के ऄनुरूप ठोस ऄपजिष्ट का सुरजक्षत और पयाावरण-ऄनुकूल प्रंबंधन ऄनुज्ञात दकया जा सकेगा। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
(10) जवै जचदकत्सा ऄपजिष् ट का प्रबधंन.- जैव जचदकत्सा ऄपजिष् ट का प्रबंधन जनम्नानुसार दकया जाएगा:- (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में जैव जचदकत्सा ऄपजिष्ट का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना सं.सा.का.जन. 343 (ऄ), तारीख 28 माचा, 2016 के द्वारा प्रकाजित जैव जचदकत्सा ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा। (ख) पाररजस्ट्थजतकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योजगदकयों का ईपयोग करत ेहुए जवद्यमान जनयमों और जवजनयमों के ऄनुरूप जैव-जचदकत्सा ऄपजिष्ट का सुरजक्षत और पयाावरण-ऄनकूुल प्रंबंधन ऄनुज्ञात दकया जा सकेगा।
(11) प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट का प्रबधंन.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट का प्रबंधन का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय की समय-समय पर यथा संिोजधत ऄजधसूचना सं. सा.का.जन.
340(ऄ), तारीख 18 माचा, 2016 के द्वारा प्रकाजित प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधो के ऄनुसार दकया जाएगा।
(12) जनमााण और जवध्वसं ऄपजिष्ट का प्रबधंन.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में जनमााण और जवध्वंस ऄपजिष्ट का प्रबंधन का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय की समय-समय पर यथा संिोजधत ऄजधसूचना सं.सा.का.जन 317(ऄ), तारीख 29 माचा, 2016 के द्वारा प्रकाजित संजनमााण और जवध्वंस ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा।
(13) इ–ऄपजिष्ट.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में इ–ऄपजिष्ट का प्रबंधन का जनपटान भारत सरकार पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय द्वारा प्रकाजित तथा समय- समय पर यथा संिोजधत इ–ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा।
(14) यानीय-यातायात.- वाहन-यातायात का संचलन अवास-ऄनुकूल तरीके से जवजनयजमत दकया जाएगा और आस संबंध में अंचजलक महायोजना में जवििे ईपबंध सजम्मजलत दकए जाएंगे तथा अंचजलक महायोजना के तैयार होन े और राज्य सरकार के सक्षम प्राजधकारी द्वारा ऄनुमोददत दकए जाने तक, जनगरानी सजमजत सुसंगत ऄजधजनयमों और ईनके ऄधीन बनाए गए जनयमों और जवजनयमों के ऄनुसार वाहनों की अवाजाही के ऄनुपालन की जनगरानी करेगी।
(15) यानीय प्रदिूण.- यानीय प्रदिूण की रोकथाम और जनयतं्रण लाग ू जवजधयों के ऄनुसार दकया जाएगा और स्ट्वच्छतर ईंधन के ईपयोग के प्रयास दकए जाएंगे ।
(16) औद्योजगक इकाआया.ं- (i) राजपत्र में आस ऄजधसूचना के प्रकािन पर या ईसके पश्चात पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में दकसी नए प्रदिूणकारी ईद्योग की स्ट्थापना की ऄनजु्ञा नहीं दी जाएगी।
(ii) जब तक आस ऄजधसूचना में जवजनर्ददष्ट न हो, पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में कें द्रीय प्रदिूण जनयंत्रण बोडा द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मागादिाक जसद्धांतो में दकए गए ईद्योगों के वगीकरण के ऄनुसार केवल गैर-प्रदिूणकारी ईद्योगों की स्ट्थापना ऄनुज्ञात होगी। आसके ऄजतररि, गैर-प्रदिूणकारी कुटीर ईद्योगों को बढ़ावा ददया जाएगा।
(17) पहाड़ी ढलानों का सरंक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण जनम्नानुसार दकया जाएगा:- (क) अंचजलक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के ईन क्षेत्रों को दिााया जाएगा जजनमें दकसी भी संजनमााण की ऄनुज्ञा नहीं होगी । (ख) जजन ढ़लानों या जवद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में ऄत्यजधक भू-क्षरण होता ह ै ईनमें दकसी भी संजनमााण की ऄनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
4. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन में प्रजतजिद्ध या जवजनयजमत दकए जान ेवाल ेदक्रयाकलापों की सचूी.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में सभी दक्रयाकलाप, पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, और तटीय जवजनयमन जोन ऄजधसूचना, 2011 और पयाावरणीय समाघात जनधाारण ऄजधसूचना, 2006 सजहत ईसके ऄधीन बने जनयमों और वन ) संरक्षण (ऄजधजनयम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन ऄजधजनयम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव ) संरक्षण (ऄजधजनयम , 1972 (1972 का 53), सजहत ऄन्य लाग ूजनयमों तथा ईनमें दकए गए संिोधनों के ऄनुसार िाजसत होंगे और नीचे दी गइ सारणी में जवजनर्ददष्ट रीजत से जवजनयजमत होंगे, ऄथाात:्- 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सारणी क्रम स.ं
(1) दक्रयाकलाप
(2) वणान
(3) ऄ. प्रजतजिद्ध दक्रयाकलाप
1. वाजणजज्यक खनन, पत्थर ईत्खनन और क्रखिग आकाइयां। (क) सभी प्रकार के नए और जवद्यमान खनन (लघ ु और वृहत खजनज), पत्थर की खानें और ईनकों तोड़ने की आकाआयां वास्ट्तजवक स्ट्थानीय जनवाजसयों की घरेल ूअवश्यकताओं जजसमें जनजी ईपयोग के जलए मकानों के संजनमााण या मरम्मत के जलए धरती को खोदना और मकान बनान ेके जलए देिी टाआल्स या ईंटों का जनमााण करना भी सजम्मजलत ह,ै के जसवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय ईच्चतम न्यायालय की ररट याजचका (जसजवल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबमान जथरुमलूपाद बनाम भारत संघ के मामल ेमें अदेि तारीख 4 ऄगस्ट्त, 2006 और ररट याजचका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाईंडेिन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 ऄप्रलै, 2014 के अदेि के ऄनुसरण में प्रचाजलत होंगी ।
2. प्रदिूण (जल, वाय,ु मृदा, ध्वजन, अदद) ईत्पन करन ेवाल ेईद्योगों की स्ट्थापना । पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में कोइ नया ईद्योग लगाने और वतामान प्रदिूणकारी ईद्योगों का जवस्ट्तार करने की ऄनुज्ञा नहीं होगी:
परन्त ुयह दक केन्द्रीय प्रदिूण जनयंत्रण बोडा द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मागा दिाक जसद्धान्तों में ईद्योगों के वगीकरण के ऄनुसार जब तक दक ऄजधसूचना में ऐसा जवजनर्ददष्ट न हों, पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर गरै-प्रदिूणकारी ईद्योगों को ऄनुज्ञात दकया जाएगा और आसके ऄजतररि गैर-प्रदिूणकारी कुटीर ईद्यागों को बढ़ावा ददया जाएगा।
3. बृहत जल जवद्युत पररयोजना की स्ट्थापना । लाग ू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजिद्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।
4. दकसी पररसंकटमय पदाथा का ईपयोग या ईत्पादन या प्रसंस्ट्करण। लाग ू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजिद्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।
5. प्राकृजतक जल जनकायों या क्षेत्र भूजम में ऄनुपचाररत बजहस्रााव का जनस्ट्सारण । लाग ू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजिद्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।
6. नइ अरा जमलों की स्ट्थापना। पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर नइ और जवद्यमान अरा जमलों का जवस्ट् तार ऄनुज्ञात नहीं होगा ।
7. ईंट भट्टों की स्ट्थापना करना। लाग ू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजिद्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे । अ. जवजनयजमत दक्रयाकलाप
8. वाजणजज्यक होटलों और ररसोटों की स्ट्थापना । पाररजस्ट्थजतकी पयाटन दक्रयाकलापों लघ ु ऄस्ट्थायी संरचनाओं के जसवाय संरजक्षत के्षत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक, आनमें जो भी जनकट ह,ै [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 नए वाजणजज्यक होटल और ररसोटों को ऄनुज्ञात नहीं दकया जाएगा:
परंत ुयह दक संरजक्षत के्षत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के परे या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक आनमें से जो भी जनकट हो सभी नए पयाटन दक्रयाकलाप या जवद्यमान दक्रयाकलाप का जवस्ट्तार पयाटन महायोजना और यथा लागू मागादिी जसद्धांतों के ऄनुरुप होगा।
9. संजनमााण दक्रयाकलाप । (क) संरजक्षत के्षत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक, आनमें जो भी जनकट हो, दकसी भी प्रकार के नय ेवाजणजज्यक संजनमााण की ऄनुज्ञा नहीं होगी:
परंत ु स्ट्थानीय लोगों को ऄपनी अवास सम्बन्धी जनम्नजलजखत अवश्यकताओं को पूरा करन े के जलए, पैरा 3 के ईप पैरा (1) में सूचीबद्ध दक्रयाकलापों सजहत ऄपने ईपयोग के जलए, ऄपनी भूजम में भवन ईप-जवजधयों के ऄनुसार, संजनमााण करने की ऄनुज्ञा होगी, जैसे:- परंत ु यह और दक गैर–प्रदिूणकारी लघु ईद्योगों से संबंजधत संजनमााण दक्रयाकलाप लागू जनयमों और जवजनयमों, यदद कोइ हों, के ऄनुसार सक्षम प्राजधकारी की पूवा ऄनुज्ञा से जवजनयजमत दकए जाएंगे और वे न्यूनतम होंग े। (ख) एक दकलोमीटर के्षत्र से परे ये अंचजलक महायोजना के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
10. प्रदिूण ईत्पन्न न करने वाल े लघ ु ईद्योग। फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदिूण जनयंत्रण बोडा द्वारा जारी ईद्योगों में वगीकरण के ऄनुसार गरै-प्रदिूणकारी ईद्योग और ऄपररसंकटमय में, लघ ु और सेवा ईद्योग, कृजि, पुष्प कृजि, ईद्यान कृजि या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन से देिी सामग्री से ईत्पादों को ईत्पन्न करने वाल े कृजि अधाररत ईद्योग सक्षम प्राजधकारी द्वारा ऄनजु्ञात होंगे।
11. वृक्षों की कटाइ । (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राजधकारी की पूवा ऄनुमजत के जबना वन, सरकारी या राजस्ट्व या जनजी भूजम पर या वनों में वृक्षों की कटाइ नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाइ संबंजधत कें द्रीय या राज्य ऄजधजनयम या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंध के ऄनुसार जवजनयजमत होग े।
12. वन ईत्पादों या गैर काष् ठ वन ईत्पादों का संग्रहण । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
13. जवद्युत और संचार टावरों का पररजनमााण और केबलों के जबछाए जाने और ऄन्य बुजनयादी ढांचे । लाग ूजवजधयों के ऄधीन जवजनयजमत होंगे। भूजमगत केबल के जबछाए जाने को बढ़ावा ददया जा सकेगा।
14. नागररक सुख सुजवधाओं सजहत ऄवसंरचनाएं । न्यूनीकरण ईपायों को लाग ूजवजधयों, जनयमों और जवजनयमनों और ईपलब्ध मागादिाक जसद्धांतों के ऄनुसार दकया जाएगा ।
15. जवद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और ईन्हें सुदढृ़ करना तथा नवीन सड़कों का संजनमााण । न्यूनीकरण ईपायों को लाग ूजवजधयों, जनयमों और जवजनयमनों तथा ईपलब्ध मागादिाक जसद्धांतों के ऄनुसार दकया जाएगा । 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
16. पयाटन से संबंजधत ऄन्य दक्रयाकलाप जैसे गमा वायु गुब्बारें, हलेीकाप्टर, ड्रोन, माआक्रोलाआटस अदद द्वारा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर से ईड़ना जैसे दक्रयाकलाप करना। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
17. पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
18. राजत्र में याजनक यातायात का संचलन । लाग ू जवजधयों के ऄधीन वाजणजज्यक प्रयोजन के जलए जवजनयजमत होंगे।
19. स्ट्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृजि और बागवानी प्रथाओं के साथ दगु्धिाला, दगु्घ ईद्योग, कृजि और मछली पालन । स्ट्थानीय लोगों के ईपयोग के जलए लागू जवजधयों के ऄधीन ऄनुज्ञात दक या जाएगा ।
20. फमों, कंपजनयों द्वारा बडे़ पमैाने पर वाजणजज्यक पिुओं और पोल्री फामों की स्ट्थापना । जस वाय स्ट् थानीय अवश् यकताओं को पूरा करन ेके जल ए लाग ूजव जधयों के ऄनुसार (जसवाय ऄन्यथा ईपबंजधत) जवजनयजमत होंगे।
21. प्राकृजतक जल जनकायों या सतही के्षत्र में ईपचाररत बजहस्रााव का जनस्ट्तारण । जल जनकायों में ईपचाररत ऄपजिष्ट जल या बजहस्रााव के जनस्ट्सारण से बचा जाएगा और ईपचाररत ऄपजिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:ईपयोग के जलए प्रयास दकए जाएंगे। ऄन्यथा लागू जवजधयों के ऄनुसार ईपचाररत बजहस्रााव के पुनचाक्रण/प्रवाह के जनवाहन को जवजनयजमत दकया जाएगा।
22. सतह और भूजल का वाजणजज्यक जनष्किाण । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
23. खुले कंुअ, बोर कंुअ, अदद कृजि और ऄन्य ईपयोग के जलए । सम्बद्ध प्राजधकारी द्वारा दक्रयाकलापों को जवजनयजमत और जनगरानी सख्ती ।
24. ठोस ऄपजिष्ट का प्रबन्धन। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
25. जवदेिी प्रजाजतयों को लाना । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
26. पाररजस्ट्थजतकी-पयाटन। लाग ूजवजधयों के ऄधीन जवजनयजमत होंग े।
27. पोजलथीन बैगों का ईपयोग । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।
28. वाजणजज् यक सूचना पट्ट और होर्डडग । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे । आ. सवंर्वधत दक्रयाकलाप
29. विाा जल संचयन । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
30. जैजवक खेती। सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
31. सभी गजतजवजधयों के जलए हररत प्रौद्योजगकी को ग्रहण करना । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
32. कुटीर ईद्योगों जजसके ऄंतगात ग्रामीण कारीगर भी हैं। सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
33. नवीकरणीय उजाा और ईंधन का ईपयोग । बायोगैस, सौर प्रकाि आत् यादद को बढ़ावा ददया जाएगा ।
34. कृजि वाजनकी । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा । [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
35. बागान लगाना और जड़ी बूरटयों का रोपण । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
36. पाररजस्ट्थजतकी ऄनुकूल पररवहन का ईपयोग । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
37. कौिल जवकास । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
38. जनम्नीकृत भूजम/ वन / वास की बहाली। सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
39. पयाावरणीय जागरुकता । सदक्र य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।
5. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन की ऄजधसचूना की जनगरानी के जलए जनगरानी सजमजत- कें द्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 की धारा 3 की ईपधारा (3) के ऄधीन आस ऄजधसूचना के ईपबंधों की प्रभावी जनगरानी के जलए जनगरानी सजमजत का गठन करती ह,ै जो जनम्नजलजखत से जमलकर बनगेी ऄथाात:्- क्र.स. मानीटरी सजमजत का गठन पद
1. जजला कलक्टर, ईदयपुर पदेन, ऄध् यक्ष;
2. लोक जनमााण जवभाग के जजला स्ट्तरीय ऄजधकारी, ईदयपुर सदस्ट्य;
3. खसचाइ जवभाग के जजला स्ट्तरीय ऄजधकारी, ईदयपरु सदस्ट्य;
4. खनन जवभाग के जजला स्ट्तरीय ऄजधकारी, ईदयपुर सदस्ट्य;
5. पुजलस जवभाग के जजला स्ट्तरीय ऄजधकारी, ईदयपरु सदस्ट्य;
6. ईद्योग जवभाग के जजला स्ट्तरीय ऄजधकारी, ईदयपरु सदस्ट्य;
7. मत्स्ट्य जवभाग के जजला स्ट्तरीय ऄजधकारी, ईदयपुर सदस्ट्य;
8. राज्य प्रदिूण जनयंत्रण बोडा के क्षेत्रीय ऄजधकारी, ईदयपुर सदस्ट्य;
9. ईप-प्रभागीय ऄजधकारी, सारदा, ईदयपुर सदस्ट्य;
10. ईप-प्रभागीय ऄजधकारी, सलुम्बर, ईदयपुर सदस्ट्य;
11. ईप-प्रभागीय ऄजधकारी, जगरवा, ईदयपुर सदस्ट्य;
12. राज्य सरकार द्वारा नामजनर्ददष्ट दकए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के के्षत्र में काम करने वाल ेगैर-सरकारी संगठन का प्रजतजनजध सदस्ट्य;
13. राज्य के प्रजतजष्ठत संस्ट्थान या जवश्वजवद्यालय से पाररजस्ट्थजतकी में एक जविेिज्ञ सदस्ट्य;
14. ईप वन संरक्षक, ईदयपुर सदस्ट्य;
15. ईप वन संरक्षक, वन्यजीव, ईदयपुर सदस्ट्य-सजचव।
6. जनदिे–जनबधंन.- (1) जनगरानी सजमजत आस ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄनुपालन को जनगरानी करेगी।
(2) जनगरानी सजमजत का कायाकाल तीन विा तक या राज्य सरकार द्वारा नइ सजमजत के पुन: गठन तक के जलए होगा और बाद में जनगरानी सजमजत राज्य सरकार द्वारा गरठत की जाएगी।
(3) ईन दक्रयाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना संख्यांक का.अ.
1533 (ऄ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की ऄनुसूची में सजम्मजलत हैं, और जो पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में अत ेहैं, जसवाय आसके पैरा 4 के ऄधीन सारणी के स्ट्तम्भ (3) में यथा जवजनर्ददष्ट प्रजतजसद्ध दक्रयाकलापों के, जनगरानी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक जवजनर्ददष्ट स्ट्थलीय दिाओं के अधार पर संजवक्षा की जाएगी और ईि ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄधीन पूवा पयाावरण ऄनापजत्त के जलए केद्रींय सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को जनर्ददष्ट दकया जाएगा। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(4) आस ऄजधसूचना के पैरा 4 के ऄधीन यथा जवजनर्ददष्ट प्रजतजिद्ध दक्रयाकलापों के जसवाय, भारत सरकार के तत् कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना संख्यांक का.अ. 1533(ऄ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की ऄजधसूचना के ऄनुसूची के ऄधीन ऐसे दक्रयाकलापों, जजन्हें सजम्मजलत नहीं दकया गया ह,ै परन्तु पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में अत े हैं, ऐसे दक्रयाकलापों की वास्ट्तजवक जवजनर्ददष्ट स्ट्थलीय दिाओं पर अधाररत जनगरानी सजमजत द्वारा संवीक्षा की जाएगी और ईसे संबद्ध जवजनयामक प्राजधकरणों को जनर्ददष्ट दकया जाएगा ।
(5) जनगरानी सजमजत का सदस्ट्य-सजचव या संबद्ध ईपायुि ऐसे व्यजि के जवरूद्ध, जो आस ऄजधसूचना के दकसी ईपबंध का ईल्लघंन करता ह,ै पयाावरण ऄजधजनयम, की धारा 19 के ऄधीन पररवाद फाआल करन ेके जलए सक्षम होगा।
(6) जनगरानी सजमजत मुद्दा दर मदु्दा के अधार पर ऄपेक्षाओं पर जनभार रहते हुए संबद्ध जवभागों के प्रजतजनजधयों या जविेिज्ञों, औद्योजगक संगमों या संबद्ध पणधाररयों के प्रजतजनजधयों को ऄपन ेजवचार-जवमिा में सहायता के जलए अमंजत्रत कर सकेगी ।
(7) मानीटरी सजमजत प्रत्येक विा की 31 माचा तक के ऄपने दक्रयाकलापों की वार्विक कारावाइ ररपोटा राज् य के मुख् य वन् यजीव वाडान को ईपाबधं V में संलग्न प्रोफामाा में ईक् त विा के 30 जून तक प्रस्ट्ततु करेगी ।
(8) केन्द्रीय सरकार का पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय जनगरानी सजमजत को ऄपन ेकृत्यों के प्रभावी जनवाहन के जलए समय-समय पर ऐसे जनदेि दे सकेगा, जो वह ठीक समझ े।
7. आस ऄजधसूचना के ईपबंधों को प्रभाव देन े के जलए कें द्रीय सरकार और राज् य सरकार ऄजतररक् त ईपाय, यदद कोइ हों, जवजनर्ददष् ट कर सकें गी।
8. आस ऄजधसूचना के ईपबंध, भारत के माननीय ईच्चतम न्यायालय या ईच्च न्यायालय या राष् रीय हररत ऄजधकरण द्वारा पाररत कोइ अदेि या पाररत होने वाले दकसी अदेि, यदद कोइ हों, के ऄध्यधीन होंगे । [फा. सं. 25/10/2015-इएसजेड-अरइ] डॉ. सतीि चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञाजनक ‘जी’ ईपाबधं- I जयसमदं वन्यजीव ऄभयारण्य, राजस्ट्थान के पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन की सीमा का जववरण ददिा जबन्द ुस.ं स े जबन्द ुस.ं तक जबन्द ुसखं्या का जववरण ईत्तर ददिा आ01 आ02 बगुरवा औडा सड़क से माल मगरी जतराहा (श्मिान घाट एवं एनीकेट) पर जबन्द ुसं. आ 01 जस्ट्थत ह।ै ग्राम बगुरवा की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ02 आ05 ग्राम बगरुवा स ेग्राम ऄजबरा सड़क स े मामादवे मजन्दर रास्ट्ता पर जतराहा (ग्राम बगरुवा के हनमुान मजन्दर व बावडी के सामन)े पर जबन्द ुस.ं आ 02 जस्ट्थत ह।ै ग्राम ऄजबरा की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ05 आ08 ग्राम बगरुवा स ेग्राम ऄजबरा की सड़क स ेबसोत जतराहा (वण्डा खते फला की अबादी के क्षते्र के पास एव ंबाबा चौतरा के पास कुअ) पर जबन्द ुस.ं आ 05 जस्ट्थत ह ै ग्राम बसोत की ओर कच्ची सड़क पर अग ेबढे। आ08 आ13 भजूतया तालाब जतराहा स ेवोह मगरा की तरफ जा रह े रास्ट्त ेपर जबन्द ुस ंआ08 जस्ट्थत ह।ै [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 आ13 आ14 ग्राम रूजणजा के अबादी क्षते्र स े ग्राम वस ु व जगत सड़क पर मडुाव पर ईंकार जी प्रजापत के बाडे के सामन ेजबन्द ुस.ं आ 13 जस्ट्थत ह।ै ग्राम जगत की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ14 आ17 रूजणजा से जगत सड़क से ग्राम ऄदवास की ओर जा रही कच्ची सड़क पर (जतराहा) जबन्द ुसं. आ 14 जस्ट्थत ह।ै वन खण्ड सोनीगरा मगरा की सीमा के साथ-साथ भलावत बस्ट्ती जाने वाले रास्ट्त ेपर अग ेबढे। आ17 आ18 जगत स े ऄदवास रोड पर भाररया जतराहा पर पक्की सड़क पर जबन्द ुस.ंआ 17 जस्ट्थत ह।ै आ18 आ24 जगत स ेऄदवास रोड स ेओम नगरी मजन्दर का रास्ट्ता जतराहा पर पक्की सड़क पर जबन्द ुस.ंआ 18 जस्ट्थत ह।ै आ24 आ26 ग्राम जावद से नयीझर रास्ट्त ेपर संरपच जनवास जाने के रास्ट्त े वाले जतराह ेपर मोबाइल टावर के पास जबन्द ुसं. आ 024 जस्ट्थत ह।ै ग्राम नयीझर की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ26 आ28 ग्राम जावद स ेनयीझर सड़क स ेग्राम बलैवडी का रास्ट्ता, जतराह े पर जबन्द ुस.ंआ 26 जस्ट्थत ह।ै ग्राम नयीझर की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ28 आ30 ग्राम जावद स ेनयीझर सड़क स ेजयसमन्द झील (13 दकमी) का रास्ट्ता, जतराह ेपर बन्द ुस.ं आ 28 जस्ट्थत ह।ै ग्राम नयीझर की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ30 आ33 ग्राम नयीझर स ेगींगला सडक स ेग्राम नयाकुअ, मने्दडुा के रास्ट्ता (बाबा रामदवे मजन्दर) जतराहा के पास जबन्द ुस.ंआ 30 जस्ट्थत ह।ै ग्राम गींगला की ओर सड़क पर अग ेबढे। आ33 आ35 ग्राम नयीझर स ेगींगला सड़क स ेसमेाल के रास्ट्ता जतराहा के पास जबन्द ुस.ं आ 33 जस्ट्थत ह।ै आ35 आ36 चौराहा गींगला स े समेाल रोड व दवेला तालाब स े भरैूजी बावजी रोड़, जहा ंदवेनारायण जी का मजन्दर जस्ट्थत ह।ै चौराह ेके पास जबन्द ुस.ंआ 35 जस्ट्थत ह।ै पूवा ददिा आ36 आ40 गींगला स ेसमेाल रोड स ेमीतोडी भील बस्ट्ती स ेकालाखते की ओर कच्च ेरास्ट्ता जतराह ेपर जबन्द ुस.ं आ 36 जस्ट्थत ह।ै आ40 आ42 गींगला ग्राम के अबादी क्षते्र को बाहर जनकालत े हुए, ग्राम के पीछे की तरफ स ेअग ेबढे। आ42 आ43 ग्राम धलुजी का गढुा स ेसराडी रोड पर गीगला ग्राम की झामरी नदी स ेअ रहा रास्ट्ता जतराह ेपर जबन्द ुस ंइ 42 जस्ट्थत ह।ै आ43 आ44 ग्राम धलुजी का गढुा स ेसराडी रोड पर गोमती नदी के पलु पर जबन्द ुस.ं आ 43 जस्ट्थत ह।ै 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आ44 आ47 ग्राम सराडी का एकलव्य नगर के बरगद के पास जबन्द ु स4ं4 जस्ट्थत ह।ै आ47 आ51 ग्राम जसछावली के अगंनवाडी केन्द्र के सामन ेसडक पर जबन्द ुस.ं आ 47 जस्ट्थत ह।ै वह सामन ेदजक्षण ददिा की ओर अग ेबढे। आ51 आ53 ग्राम माकड सीमा स ेकरावली रोड पर खरेाड रोड जतराहा पर जबन्द ुस ंआ 51 जस्ट्थत ह।ै आ53 आ55 घाटी मखु्य सडक चौराह (जयसमन्द, नाहपरुा, घाटी, माकडसीमा) पर जबन्द ुस.ं आ 53 जस्ट्थत ह।ै आ55 आ57 गामडा जतराहा दौलपुरा स्ट्कूल के पास (सलूम्बर रोड 9 दकमी) खरेाड स ेकरावली रोड पर जबन्द ुस.ं आ 55 जस्ट्थत ह।ै आ57 आ60 जचबोडा जतराहा (खेराड से करावली रोड) पर जबन्द ु सं. आ 57 जस्ट्थत ह ै आ60 आ66 सलमू्बर स ेजयसमन्द रोड पर नहर के पास जबन्द ुस.ं आ 60 जस्ट्थत ह।ै नहर के साथ साथ ग्राम गाधंीनगर की ओर अग ेबढे। दजक्षण ददिा आ66 आ68 ग्राम गाधंीनगर के नहर व रोड क्राजंसग पर जबन्द ुस.ं आ 66 जस्ट्थत ह।ै ग्राम कन्तौडा की सडक के साथ अग ेबढे। आ68 आ71 ग्राम कन्तौडा के जतराहा (बटुावला, कन्तौडा, गाधंीपरुा) पर जबन्द ुस.ं आ 68 जस्ट्थत ह।ै आ71 आ74 ग्राम बटुवास के जतराहा (जयसमन्द स ेझाडोल रोड)पर जबन्द ुस ं आ 71 जस्ट्थत ह।ै आ74 आ76 ग्राम पहाडी का चौराहा (श्यामपुरा, पहाडी खुदा, जयसमन्द एवं झाडोल रोड) पर जबन्द ुसं आ 74 जस्ट्थत ह।ै ग्राम झाडोल की सडक के साथ अग ेबढे। आ76 आ77 ग्राम झाडोल स ेबटुका की सडक के साथ अग ेबढे। आ77 आ82 ग्राम झाडोल के धमातलाइ क्षते्र स े बटुका कीसडक पर पादरडा काजंसग पर पनी की टंकी के पास जबन्दसु स.ं आ 77 जस्ट्थत ह।ै आ82 आ87 ग्राम धानी मलेाना स े काला पायरा रोड रेलव े क्राजंसग, रेलव े ऄण्डरजब्रज के पास जबन्द ुस.ं आ 82 जस्ट्थत ह।ै रेल की पटरी के साथ साथ ईत्तर पजश्चम ददिा में अग ेबढे। आ87 आ89 ग्राम धावजडया स ेकजथला रोड रेलव ेक्राजंसग, रेलव ेऄण्डरजब्रज के पास जबन्द ुस.ं आ 87 जस्ट्थत ह।ै ग्राम धावजडया रोड पर अग ेबढे। पजश्चम ददिा आ89 आ91 धावजडया चौराहा (धावजडया, खडगाडी फला, दवेपरुा, पलोदडा) के पास जबन्द ुस.ं आ 89 जस्ट्थत ह।ै खडगाडी फला रोड पर अग ेबढे। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 आ91 आ96 ग्राम खडगाडी फला स े 1 दकलोमीटर पवूा जतराह े पर जबन्द ु स ंआ 91 जस्ट्थत ह।ै आ96 आ100 ग्राम रेला जतराहा (रेला, खडगाडी फला, पाडला रोड) पर जबन्द ु स.ं आ 96 जस्ट्थत ह।ै दवेला बस स्ट्टेिन रोड के साथ साथ अग ेबढे। आ100 आ104 दवेला बस स्ट्टेिन जतराहा जयसमन्द- ईदयपरु रोड पर जबन्द ु स.ं आ 100 जस्ट्थत ह।ै ईदयपरु की ओर सडक के साथ साथ अग ेबढे। आ104 आ01 जयसमन्द-ईदयपरु रोड पर ग्राम औडा में भीमराज कलाल के मकान व दकुान के सामन ेजबन्द ुस.ं आ 104 जस्ट्थत ह।ै वनखण्ड पलोदडा के पहाडी स ेअ रही नदी के साथ साथ जबन्द ु स.ं आ 01 पर पहुचंगे।े ईपाबधं- IIक मखु्य ऄवस्ट्थानों के ऄक्षािं और दिेातंर के साथ पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन और जयसमदं वन्यजीव ऄभयारण्य का ऄवस्ट्थान मानजचत्र 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ईपाबधं-IIख मखु्य ऄवस्ट्थानों के ऄक्षािं और दिेातंर के साथ जयसमदं वन्यजीव ऄभयारण्य के पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का गगूल मानजचत्र [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 ईपाबधं-IIग भारतीय सवके्षण (एस ओ अइ) टोपोिीट पर मखु्य ऄवस्ट्थानों के ऄक्षािं और दिेातंर के साथ जयसमदं वन्यजीव ऄभयारण्य के पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का सटेैलाआट मानजचत्र 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ईपाबधं- IIघ मखु्य ऄवस्ट्थानों के ऄक्षािं और दिेातंर के साथ जयसमदं वन्यजीव ऄभयारण्य के पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का मानजचत्र [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 ईपाबधं-III सारणी क : जयसमदं वन्यजीव ऄभयारण्य, राजस्ट्थान के मखु्य ऄवस्ट्थानों के भ-ूजनदिेाकं क्र.स ं खबद ुकोड ऄक्षािं दिेातंर 1 जे-001 ई24° 18' 04.70" पू73° 50' 31.5" 2 जे-002 ई24° 18' 02.30" पू73° 50' 32.10" 3 जे-003 ई24° 17' 59.34" पू73° 50' 32.69" 4 जे-004 ई24° 17' 56.78" पू73° 50' 32.98" 5 जे-005 ई24° 17' 54.18" पू73° 50' 33.33" 6 जे-006 ई24° 17' 53.76" पू73° 50' 33.46" 7 जे-007 ई24° 17' 52.95" पू73° 50' 34.32" 8 जे-008 ई24° 17' 52.28" पू73° 50' 35.11" 9 जे-009 ई24° 17' 51.25" पू73° 50' 35.96" 10 जे-010 ई24° 17' 50.12" पू73° 50' 36.81" 11 जे-011 ई24° 17' 49.18" पू73° 50' 37.56" 12 जे-012 ई24° 17' 48.30" पू73° 50' 38.27" 13 जे-013 ई24° 17' 47.49" पू73° 50' 38.94" 14 जे-014 ई24° 17' 45.70" पू73° 50' 40.85" 15 जे-015 ई24° 17' 44.54" पू73° 50' 42.21" 16 जे-016 ई24° 17' 43.73" पू73° 50' 42.94" 17 जे-017 ई24° 17' 42.92" पू73° 50' 44.05" 18 जे-018 ई24° 17' 41.64" पू73° 50' 45.63" 19 जे-019 ई24° 17' 39.99" पू73° 50' 46.69" 20 जे-020 ई24° 17' 39.22" पू73° 50' 47.56" 21 जे-021 ई24° 17' 38.53" पू73° 50' 48.24" 22 जे-022 ई24° 17' 37.50" पू73° 50' 49.77" 23 जे-023 ई24° 17' 35.43" पू73° 50' 51.34" 24 जे-024 ई24° 17' 32.84" पू73° 50' 52.71" 25 जे-025 ई24° 17' 32.21" पू73° 50' 53.20" 26 जे-026 ई24° 17' 28.91" पू73° 50' 53.67" 27 जे-027 ई24° 17' 28.60" पू73° 50' 53.7" 28 जे-028 ई24° 17' 27.52" पू73° 50' 53.39" 29 जे-029 ई24° 17' 25.19" पू73° 50' 52.55" 30 जे-030 ई24° 17' 24.27" पू73° 50' 52.29" 31 जे-031 ई24° 17' 22.65" पू73° 50' 54.41" 32 जे-032 ई24° 17' 22.13" पू73° 50' 55.14" 33 जे-033 ई24° 17' 20.98" पू73° 50' 56.70" 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 34 जे-034 ई24° 17' 19.31" पू73° 50' 58.99" 35 जे-035 ई24° 17' 17.54" पू73° 51' 01.33" 36 जे-036 ई24° 17' 16.17" पू73° 51' 2.91" 37 जे-037 ई24° 17' 15.46" पू73° 51' 3.61" 38 जे-038 ई24° 17' 14.23" पू73° 51' 4.74" 39 जे-039 ई24° 17' 13.00" पू73° 51' 5.71" 40 जे-040 ई24° 17' 11.73" पू73° 51' 6.72" 41 जे-041 ई24° 17' 10.04" पू73° 51' 8.34" 42 जे-042 ई24° 17' 08.59" पू73° 51' 9.68" 43 जे-043 ई24° 17' 06.69" पू73° 51' 11.73" 44 जे-044 ई24° 17' 05.83" पू73° 51' 12.75" 45 जे-045 ई24° 17' 04.79" पू73° 51' 14.25" 46 जे-046 ई24° 17' 03.84" पू73° 51' 15.71" 47 जे-047 ई24° 17' 01.80" पू73° 51' 17.99" 48 जे-048 ई24° 16' 59.65" पू73° 51' 19.81" 49 जे-049 ई24° 16' 55.40" पू73° 51' 22.43" 50 जे-050 ई24° 16' 53.32" पू73° 51' 23.75" 51 जे-051 ई24° 16' 50.95" पू73° 51' 25.51" 52 जे-052 ई24° 16' 48.63" पू73° 51' 27.63" 53 जे-053 ई24° 16' 45.80" पू73° 51' 30.36" 54 जे-054 ई24° 16' 42.85" पू73° 51' 32.99" 55 जे-055 ई24° 16' 41.75" पू73° 51' 34.08" 56 जे-056 ई24° 16' 40.90" पू73° 51' 35.19" 57 जे-057 ई24° 16' 38.76" पू73° 51' 39.10" 58 जे-058 ई24° 16' 43.82" पू73° 51' 43.61" 59 जे-059 ई24° 16' 44.95" पू73° 51' 44.58" 60 जे-060 ई24° 16' 40.87" पू73° 51' 50.08" 61 जे-061 ई24° 16' 40.51" पू73° 51' 50.40" 62 जे-062 ई24° 16' 38.92" पू73° 51' 52.15" 63 जे-063 ई24° 16' 37.59" पू73° 51' 59.72" 64 जे-064 ई24° 16' 35.65" पू73° 52' 01.13" 65 जे-065 ई24° 16' 29.91" पू73° 52' 5.55" 66 जे-066 ई24° 16' 25.25" पू73° 52' 3.56" 67 जे-067 ई24° 16' 23.00" पू73° 52' 6.67" 68 जे-068 ई24° 16' 21.01" पू73° 52' 9.16" 69 जे-069 ई24° 16' 18.57" पू73° 52' 12.60" 70 जे-070 ई24° 16' 16.56" पू73° 52' 16.40" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 71 जे-071 ई24° 16' 15.66" पू73° 52' 17.59" 72 जे-072 ई24° 16' 14.07" पू73° 52' 18.84" 73 जे-073 ई24° 16' 11.93" पू73° 52' 20.05" 74 जे-074 ई24° 16' 10.46" पू73° 52' 21.00" 75 जे-075 ई24° 16' 8.87" पू73° 52' 22.72" 76 जे-076 ई24° 16' 7.49" पू73° 52' 24.96" 77 जे-077 ई24° 16' 6.45" पू73° 52' 26.71" 78 जे-078 ई24° 16' 5.15" पू73° 52' 28.98" 79 जे-079 ई24° 16' 4.04" पू73° 52' 31.07" 80 जे-080 ई24° 16' 3.43" पू73° 52' 32.52" 81 जे-081 ई24° 16' 2.67" पू73° 52' 34.42" 82 जे-082 ई24° 16' 1.32" पू73° 52' 37.74" 83 जे-083 ई24° 16' 0.69" पू73° 52' 39.31" 84 जे-084 ई24° 16' 0.07" पू73° 52' 40.73" 85 जे-085 ई24° 15' 59.62" पू73° 52' 41.90" 86 जे-086 ई24° 15' 58.78" पू73° 52' 44.29" 87 जे-087 ई24° 15' 58.14" पू73° 52' 45.38" 88 जे-088 ई24° 15' 57.29" पू73° 52' 46.65" 89 जे-089 ई24° 15' 56.01" पू73° 52' 48.63" 90 जे-090 ई24° 15' 55.17" पू73° 52' 50.20" 91 जे-091 ई24° 15' 54.30" पू73° 52' 52.06" 92 जे-092 ई24° 15' 53.42" पू73° 52' 53.90" 93 जे-093 ई24° 15' 52.55" पू73° 52' 55.90" 94 जे-094 ई24° 15' 51.80" पू73° 52' 57.58" 95 जे-095 ई24° 15' 50.72" पू73° 52' 59.97" 96 जे-096 ई24° 15' 49.71" पू73° 53' 1.31" 97 जे-097 ई24° 15' 48.16" पू73° 53' 2.88" 98 जे-098 ई24° 15' 46.44" पू73° 53' 4.58" 99 जे-099 ई24° 15' 45.48" पू73° 53' 5.73" 100 जे-100 ई24° 15' 44.71" पू73° 53' 6.83" 101 जे-101 ई24° 15' 44.13" पू73° 53' 7.77" 102 जे-102 ई24° 15' 43.31" पू73° 53' 9.46" 103 जे-103 ई24° 15' 42.39" पू73° 53' 11.91" 104 जे-104 ई24° 15' 41.74" पू73° 53' 14.02" 105 जे-105 ई24° 15' 40.83" पू73° 53' 16.55" 106 जे-106 ई24° 15' 39.56" पू73° 53' 18.74" 107 जे-107 ई24° 15' 38.98" पू73° 53' 19.59" 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 108 जे-108 ई24° 15' 38.26" पू73° 53' 21.08" 109 जे-109 ई24° 15' 37.83" पू73° 53' 22.54" 110 जे-110 ई24° 15' 37.49" पू73° 53' 24.61" 111 जे-111 ई24° 15' 37.40" पू73° 53' 26.51" 112 जे-112 ई24° 15' 37.11" पू73° 53' 28.77" 113 जे-113 ई24° 15' 36.71" पू73° 53' 30.95" 114 जे-114 ई24° 15' 36.71" पू73° 53' 33.38" 115 जे-115 ई24° 15' 37.41" पू73° 53' 35.18" 116 जे-116 ई24° 15' 38.49" पू73° 53' 36.27" 117 जे-117 ई24° 15' 39.92" पू73° 53' 38.12" 118 जे-118 ई24° 15' 40.97" पू73° 53' 38.41" 119 जे-119 ई24° 15' 44.60" पू73° 53' 36.92" 120 जे-120 ई24° 15' 45.80" पू73° 53' 39.66" 121 जे-121 ई24° 15' 45.76" पू73° 53' 41.92" 122 जे-122 ई24° 15' 44.33" पू73° 53' 45.91" 123 जे-123 ई24° 15' 42.59" पू73° 53' 46.43" 124 जे-124 ई24° 15' 39.82" पू73° 53' 46.51" 125 जे-125 ई24° 15' 39.25" पू73° 53' 46.27" 126 जे-126 ई24° 15' 35.39" पू73° 53' 42.21" 127 जे-127 ई24° 15' 34.36" पू73° 53' 50.50" 128 जे-128 ई24° 15' 35.19" पू73° 53' 53.44" 129 जे-129 ई24° 15' 35.60" पू73° 53' 55.91" 130 जे-130 ई24° 15' 35.98" पू73° 53' 59.16" 131 जे-131 ई24° 15' 35.01" पू73° 54' 3.53" 132 जे-132 ई24° 15' 33.80" पू73° 54' 7.93" 133 जे-133 ई24° 15' 33.09" पू73° 54' 10.62" 134 जे-134 ई24° 15' 31.68" पू73° 54' 13.69" 135 जे-135 ई24° 15' 30.18" पू73° 54' 16.83" 136 जे-136 ई24° 15' 28.64" पू73° 54' 19.83" 137 जे-137 ई24° 15' 26.83" पू73° 54' 23.37" 138 जे-138 ई24° 15' 26.38" पू73° 54' 24.90" 139 जे-139 ई24° 15' 26.66" पू73° 54' 28.22" 140 जे-140 ई24° 15' 26.89" पू73° 54' 31.24" 141 जे-141 ई24° 15' 26.54" पू73° 54' 34.05" 142 जे-142 ई24° 15' 25.88" पू73° 54' 38.45" 143 जे-143 ई24° 15' 24.71" पू73° 54' 42.42" 144 जे-144 ई24° 15' 23.48" पू73° 54' 45.96" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 145 जे-145 ई24° 15' 22.29" पू73° 54' 49.76" 146 जे-146 ई24° 15' 21.09" पू73° 54' 54.02" 147 जे-147 ई24° 15' 19.59" पू73° 54' 58.19" 148 जे-148 ई24° 15' 18.36" पू73° 55' 1.90" 149 जे-149 ई24° 15' 17.27" पू73° 55' 5.41" 150 जे-150 ई24° 15' 16.15" पू73° 55' 9.14" 151 जे-151 ई24° 15' 14.97" पू73° 55' 13.03" 152 जे-152 ई24° 15' 13.45" पू73° 55' 17.75" 153 जे-153 ई24° 15' 12.25" पू73° 55' 21.58" 154 जे-154 ई24° 15' 10.97" पू73° 55' 25.77" 155 जे-155 ई24° 15' 9.73" पू73° 55' 29.18" 156 जे-156 ई24° 15' 8.65" पू73° 55' 32.22" 157 जे-157 ई24° 15' 7.42" पू73° 55' 35.97" 158 जे-158 ई24° 15' 6.49" पू73° 55' 39.38" 159 जे-159 ई24° 15' 5.66" पू73° 55' 42.85" 160 जे-160 ई24° 15' 4.96" पू73° 55' 45.65" 161 जे-161 ई24° 15' 4.39" पू73° 55' 47.45" 162 जे-162 ई24° 15' 3.58" पू73° 55' 49.75" 163 जे-163 ई24° 15' 3.40" पू73° 55' 52.84" 164 जे-164 ई24° 15' 3.43" पू73° 55' 55.99" 165 जे-165 ई24° 15' 3.27" पू73° 55' 58.26" 166 जे-166 ई24° 15' 2.91" पू73° 55' 59.94" 167 जे-167 ई24° 15' 1.99" पू73° 56' 1.84" 168 जे-168 ई24° 15' 0.91" पू73° 56' 4.10" 169 जे-169 ई24° 14' 59.48" पू73° 56' 8.27" 170 जे-170 ई24° 14' 58.91" पू73° 56' 10.55" 171 जे-171 ई24° 14' 58.38" पू73° 56' 12.43" 172 जे-172 ई24° 14' 57.79" पू73° 56' 13.76" 173 जे-173 ई24° 14' 56.67" पू73° 56' 15.52" 174 जे-174 ई24° 14' 55.39" पू73° 56' 17.60" 175 जे-175 ई24° 14' 53.95" पू73° 56' 20.17" 176 जे-176 ई24° 14' 51.42" पू73° 56' 23.97" 177 जे-177 ई24° 14' 49.78" पू73° 56' 27.87" 178 जे-178 ई24° 14' 48.11" पू73° 56' 32.51" 179 जे-179 ई24° 14' 47.15" पू73° 56' 36.05" 180 जे-180 ई24° 14' 46.37" पू73° 56' 38.52" 181 जे-181 ई24° 14' 45.70" पू73° 56' 39.63" 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 182 जे-182 ई24° 14' 43.87" पू73° 56' 41.51" 183 जे-183 ई24° 14' 41.39" पू73° 56' 43.86" 184 जे-184 ई24° 14' 38.68" पू73° 56' 46.54" 185 जे-185 ई24° 14' 36.20" पू73° 56' 49.00" 186 जे-186 ई24° 14' 34.65" पू73° 56' 50.73" 187 जे-187 ई24° 14' 33.07" पू73° 56' 52.74" 188 जे-188 ई24° 14' 31.29" पू73° 56' 55.02" 189 जे-189 ई24° 14' 29.52" पू73° 56' 57.51" 190 जे-190 ई24° 14' 28.78" पू73° 56' 58.39" 191 जे-191 ई24° 14' 27.69" पू73° 56' 59.07" 192 जे-192 ई24° 14' 23.67" पू73° 57' 0.24" 193 जे-193 ई24° 14' 20.92" पू73° 57' 1.03" 194 जे-194 ई24° 14' 19.66" पू73° 57' 1.44" 195 जे-195 ई24° 14' 16.95" पू73° 57' 2.68" 196 जे-196 ई24° 14' 14.60" पू73° 57' 4.59" 197 जे-197 ई24° 14' 11.92" पू73° 57' 6.69" 198 जे-198 ई24° 14' 8.74" पू73° 57' 9.01" 199 जे-199 ई24° 14' 5.69" पू73° 57' 11.17" 200 जे-200 ई24° 14' 2.05" पू73° 57' 13.91" 201 जे-201 ई24° 14' 0.13" पू73° 57' 16.30" 202 जे-202 ई24° 13' 57.74" पू73° 57' 19.12" 203 जे-203 ई24° 13' 55.66" पू73° 57' 21.58" 204 जे-204 ई24° 13' 53.39" पू73° 57' 23.88" 205 जे-205 ई24° 13' 51.44" पू73° 57' 25.93" 206 जे-206 ई24° 13' 49.11" पू73° 57' 28.24" 207 जे-207 ई24° 13' 47.29" पू73° 57' 29.99" 208 जे-208 ई24° 13' 45.57" पू73° 57' 31.87" 209 जे-209 ई24° 13' 43.78" पू73° 57' 34.01" 210 जे-210 ई24° 13' 42.11" पू73° 57' 36.45" 211 जे-211 ई24° 13' 40.38" पू73° 57' 38.93" 212 जे-212 ई24° 13' 38.12" पू73° 57' 42.14" 213 जे-213 ई24° 13' 36.07" पू73° 57' 45.03" 214 जे-214 ई24° 13' 33.69" पू73° 57' 48.36" 215 जे-215 ई24° 13' 31.75" पू73° 57' 50.98" 216 जे-216 ई24° 13' 29.84" पू73° 57' 53.32" 217 जे-217 ई24° 13' 28.21" पू73° 57' 55.43" 218 जे-218 ई24° 13' 27.63" पू73° 57' 56.60" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 219 जे-219 ई24° 13' 27.36" पू73° 57' 58.66" 220 जे-220 ई24° 13' 27.40" पू73° 58' 1.41" 221 जे-221 ई24° 13' 27.39" पू73° 58' 5.69" 222 जे-222 ई24° 13' 27.26" पू73° 58' 8.96" 223 जे-223 ई24° 13' 26.79" पू73° 58' 10.73" 224 जे-224 ई24° 13' 25.46" पू73° 58' 13.73" 225 जे-225 ई24° 13' 23.80" पू73° 58' 17.26" 226 जे-226 ई24° 13' 22.49" पू73° 58' 18.73" 227 जे-227 ई24° 13' 20.71" पू73° 58' 20.47" 228 जे-228 ई24° 13' 17.64" पू73° 58' 23.37" 229 जे-229 ई24° 13' 15.69" पू73° 58' 24.90" 230 जे-230 ई24° 13' 14.09" पू73° 58' 26.34" 231 जे-231 ई24° 13' 11.34" पू73° 58' 28.85" 232 जे-232 ई24° 13' 7.91" पू73° 58' 32.42" 233 जे-233 ई24° 13' 4.55" पू73° 58' 36.40" 234 जे-234 ई24° 13' 1.52" पू73° 58' 39.87" 235 जे-235 ई24° 12' 58.98" पू73° 58' 43.05" 236 जे-236 ई24° 12' 56.64" पू73° 58' 45.96" 237 जे-237 ई24° 12' 55.37" पू73° 58' 47.51" 238 जे-238 ई24° 12' 52.84" पू73° 58' 49.84" 239 जे-239 ई24° 12' 53.41" पू73° 58' 52.22" 240 जे-240 ई24° 12' 52.03" पू73° 58' 54.29" 241 जे-241 ई24° 12' 52.07" पू73° 58' 56.23" 242 जे-242 ई24° 12' 52.70" पू73° 58' 57.71" 243 जे-243 ई24° 12' 54.51" पू73° 58' 59.90" 244 जे-244 ई24° 12' 55.44" पू73° 59' 2.03" 245 जे-245 ई24° 12' 55.69" पू73° 59' 3.22" 246 जे-246 ई24° 12' 56.19" पू73° 59' 3.63" 247 जे-247 ई24° 12' 57.74" पू73° 59' 8.38" 248 जे-248 ई24° 12' 56.60" पू73° 59' 6.11" 249 जे-249 ई24° 12' 59.42" पू73° 59' 10.75" 250 जे-250 ई24° 13' 0.66" पू73° 59' 12.18" 251 जे-251 ई24° 13' 1.14" पू73° 59' 13.12" 252 जे-252 ई24° 13' 02.05" पू73° 59' 13.36" 253 जे-253 ई24° 13' 04.16" पू73° 59' 14.36" 254 जे-254 ई24° 13' 6.00" पू73° 59' 14.69" 255 जे-255 ई24° 13' 8.09" पू73° 59' 14.50" 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 256 जे-256 ई24° 13' 10.43" पू73° 59' 14.25" 257 जे-257 ई24° 13' 11.99" पू73° 59' 14.38" 258 जे-258 ई24° 13' 14.37" पू73° 59' 15.83" 259 जे-259 ई24° 13' 15.75" पू73° 59' 16.49" 260 जे-260 ई24° 13' 16.45" पू73° 59' 16.54" 261 जे-261 ई24° 13' 17.00" पू73° 59' 16.85" 262 जे-262 ई24° 13' 19.25" पू73° 59' 17.58" 263 जे-263 ई24° 13' 20.29" पू73° 59' 17.87" 264 जे-264 ई24° 13' 21.27" पू73° 59' 18.08" 265 जे-265 ई24° 13' 22.79" पू73° 59' 18.56" 266 जे-266 ई24° 13' 23.87" पू73° 59' 18.16" 267 जे-267 ई24° 13' 24.53" पू73° 59' 17.67" 268 जे-268 ई24° 13' 24.96" पू73° 59' 16.81" 269 जे-269 ई24° 13' 25.08" पू73° 59' 16.12" 270 जे-270 ई24° 13' 25.31" पू73° 59' 15.56" 271 जे-271 ई24° 13' 25.93" पू73° 59' 15.11" 272 जे-272 ई24° 13' 26.35" पू73° 59' 14.27" 273 जे-273 ई24° 13' 27.20" पू73° 59' 13.90" 274 जे-274 ई24° 13' 27.94" पू73° 59' 13.61" 275 जे-275 ई24° 13' 28.63" पू73° 59' 13.58" 276 जे-276 ई24° 13' 29.00" पू73° 59' 13.50" 277 जे-277 ई24° 13' 29.40" पू73° 59' 13.04" 278 जे-278 ई24° 13' 29.85" पू73° 59' 12.84" 279 जे-279 ई24° 13' 30.81" पू73° 59' 12.31" 280 जे-280 ई24° 13' 31.19" पू73° 59' 11.69" 281 जे-281 ई24° 13' 31.49" पू73° 59' 10.78" 282 जे-282 ई24° 13' 31.53" पू73° 59' 10.39" 283 जे-283 ई24° 13' 31.91" पू73° 59' 9.54" 284 जे-284 ई24° 13' 32.99" पू73° 59' 8.80" 285 जे-285 ई24° 13' 33.75" पू73° 59' 7.52" 286 जे-286 ई24° 13' 34.50" पू73° 59' 7.07" 287 जे-287 ई24° 13' 34.68" पू73° 59' 6.56" 288 जे-288 ई24° 13' 35.31" पू73° 59' 5.66" 289 जे-289 ई24° 13' 35.60" पू73° 59' 5.49" 290 जे-290 ई24° 13' 35.97" पू73° 59' 4.52" 291 जे-291 ई24° 13' 37.96" पू73° 59' 03.23" 292 जे-292 ई24° 13' 46.77" पू73° 58' 57.16" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 293 जे-293 ई24° 13' 53.54" पू73° 58' 52.33" 294 जे-294 ई24° 13' 56.30" पू73° 58' 49.20" 295 जे-295 ई24° 13' 58.50" पू73° 58' 45.89" 296 जे-296 ई24° 14' 00.69" पू73° 58' 45.63" 297 जे-297 ई24° 14' 3.68" पू73° 58' 43.19" 298 जे-298 ई24° 14' 5.89" पू73° 58' 41.21" 299 जे-299 ई24° 14' 06.22" पू73° 58' 38.08" 300 जे-300 ई24° 14' 6.33" पू73° 58' 37.17" 301 जे-301 ई24° 14' 6.87" पू73° 58' 37.05" 302 जे-302 ई24° 14' 8.99" पू73° 58' 39.91" 303 जे-303 ई24° 14' 14.02" पू73° 58' 38.55" 304 जे-304 ई24° 14' 16.95" पू73° 58' 36.38" 305 जे-305 ई24° 14' 15.32" पू73° 58' 36.20" 306 जे-306 ई24° 14' 15.81" पू73° 58' 33.31" 307 जे-307 ई24° 14' 16.08" पू73° 58' 30.71" 308 जे-308 ई24° 14' 17.56" पू73° 58' 29.56" 309 जे-309 ई24° 14' 20.39" पू73° 58' 27.59" 310 जे-310 ई24° 14' 22.40" पू73° 58' 24.68" 311 जे-311 ई24° 14' 22.67" पू73° 58' 22.96" 312 जे-312 ई24° 14' 23.59" पू73° 58' 21.94" 313 जे-313 ई24° 14' 31.15" पू73° 58' 23.23" 314 जे-314 ई24° 14' 34.95" पू73° 58' 17.16" 315 जे-315 ई24° 14' 31.23" पू73° 58' 16.44" 316 जे-316 ई24° 14' 38.00" पू73° 58' 14.48" 317 जे-317 ई24° 14' 53.28" पू73° 58' 02.83" 318 जे-318 ई24° 14' 55.83" पू73° 57' 59.09" 319 जे-319 ई24° 14' 41.05" पू73° 58' 05.73" 320 जे-320 ई24° 14' 40.55" पू73° 58' 07.00" 321 जे-321 ई24° 14' 38.32" पू73° 58' 05.46" 322 जे-322 ई24° 14' 34.10" पू73° 58' 04.69" 323 जे-323 ई24° 14' 37.23" पू73° 58' 00.29" 324 जे-324 ई24° 14' 39.33" पू73° 57' 58.98" 325 जे-325 ई24° 14' 41.14" पू73° 57' 56.33" 326 जे-326 ई24° 14' 39.79" पू73° 57' 54.93" 327 जे-327 ई24° 14' 47.99" पू73° 57' 47.14" 328 जे-328 ई24° 14' 55.11" पू73° 57' 36.00" 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 329 जे-329 ई24° 14' 46.01" पू73° 57' 34.03" 330 जे-330 ई24° 14' 37.72" पू73° 57' 34.09" 331 जे-331 ई24° 14' 36.62" पू73° 57' 23.93" 332 जे-332 ई24° 14' 30.66" पू73° 57' 24.71" 333 जे-333 ई24° 14' 24.35" पू73° 57' 27.37" 334 जे-334 ई24° 14' 19.71" पू73° 57' 28.41" 335 जे-335 ई24° 14' 26.17" पू73° 57' 21.15" 336 जे-336 ई24° 14' 15.35" पू73° 57' 24.40" 337 जे-337 ई24° 14' 19.75" पू73° 57' 20.13" 338 जे-338 ई24° 14' 23.74" पू73° 57' 15.16" 339 जे-339 ई24° 14' 31.82" पू73° 57' 05.70" 340 जे-340 ई24° 14' 34.49" पू73° 57' 01.87" 341 जे-341 ई24° 14' 36.33" पू73° 57' 00.79" 342 जे-342 ई24° 14' 35.60" पू73° 57' 08.85" 343 जे-343 ई24° 14' 35.81" पू73° 57' 09.57" 344 जे-344 ई24° 14' 38.71" पू73° 57' 09.48" 345 जे-345 ई24° 14' 41.81" पू73° 57' 08.50" 346 जे-346 ई24° 14' 44.37" पू73° 57' 08.10" 347 जे-347 ई24° 14' 45.67" पू73° 57' 08.29" 348 जे-348 ई24° 14' 45.91" पू73° 57' 09.05" 349 जे-349 ई24° 14' 44.14" पू73° 57' 10.73" 350 जे-350 ई24° 14' 41.93" पू73° 57' 11.40" 351 जे-351 ई24° 14' 40.19" पू73° 57' 13.91" 352 जे-352 ई24° 14' 42.93" पू73° 57' 15.42" 353 जे-353 ई24° 14' 45.30" पू73° 57' 14.69" 354 जे-354 ई24° 14' 47.31" पू73° 57' 14.02" 355 जे-355 ई24° 14' 50.00" पू73° 57' 13.92" 356 जे-356 ई24° 14' 51.01" पू73° 57' 13.84" 357 जे-357 ई24° 14' 48.67" पू73° 57' 16.16" 358 जे-358 ई24° 14' 46.74" पू73° 57' 17.90" 359 जे-359 ई24° 14' 46.92" पू73° 57' 18.40" 360 जे-360 ई24° 14' 50.72" पू73° 57' 19.54" 361 जे-361 ई24° 14' 53.59" पू73° 57' 19.39" 362 जे-362 ई24° 14' 54.45" पू73° 57' 19.62" 363 जे-363 ई24° 14' 57.64" पू73° 57' 18.80" 364 जे-364 ई24° 15' 0.27" पू73° 57' 17.89" 365 जे-365 ई24° 15' 2.91" पू73° 57' 16.53" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 366 जे-366 ई24° 15' 5.60" पू73° 57' 15.37" 367 जे-367 ई24° 15' 9.78" पू73° 57' 14.53" 368 जे-368 ई24° 15' 10.97" पू73° 57' 14.81" 369 जे-369 ई24° 15' 12.39" पू73° 57' 14.34" 370 जे-370 ई24° 15' 13.65" पू73° 57' 16.12" 371 जे-371 ई24° 15' 15.74" पू73° 57' 18.66" 372 जे-372 ई24° 15' 19.57" पू73° 57' 20.47" 373 जे-373 ई24° 15' 20.77" पू73° 57' 20.53" 374 जे-374 ई24° 15' 22.36" पू73° 57' 21.18" 375 जे-375 ई24° 15' 23.50" पू73° 57' 21.10" 376 जे-376 ई24° 15' 25.93" पू73° 57' 18.44" 377 जे-377 ई24° 15' 26.49" पू73° 57' 17.34" 378 जे-378 ई24° 15' 27.97" पू73° 57' 16.44" 379 जे-379 ई24° 15' 28.60" पू73° 57' 15.07" 380 जे-380 ई24° 15' 30.97" पू73° 57' 13.38" 381 जे-381 ई24° 15' 31.89" पू73° 57' 11.63" 382 जे-382 ई24° 15' 32.03" पू73° 57' 10.71" 383 जे-383 ई24° 15' 36.72" पू73° 57' 08.29" 384 जे-384 ई24° 15' 37.87" पू73° 57' 08.50" 385 जे-385 ई24° 15' 39.96" पू73° 57' 07.31" 386 जे-386 ई24° 15' 42.35" पू73° 57' 03.62" 387 जे-387 ई24° 15' 42.18" पू73° 57' 02.46" 388 जे-388 ई24° 15' 39.36" पू73° 56' 59.43" 389 जे-389 ई24° 15' 37.61" पू73° 56' 56.86" 390 जे-390 ई24° 15' 38.00" पू73° 56' 54.73" 391 जे-391 ई24° 15' 42.16" पू73° 56' 51.68" 392 जे-392 ई24° 15' 46.71" पू73° 56' 48.05" 393 जे-393 ई24° 15' 50.11" पू73° 56' 45.80" 394 जे-394 ई24° 15' 54.02" पू73° 56' 43.89" 395 जे-395 ई24° 15' 57.96" पू73° 56' 41.03" 396 जे-396 ई24° 15' 59.69" पू73° 56' 40.15" 397 जे-397 ई24° 16' 2.79" पू73° 56' 41.39" 398 जे-398 ई24° 16' 4.52" पू73° 56' 39.48" 399 जे-399 ई24° 16' 4.97" पू73° 56' 36.39" 400 जे-400 ई24° 16' 1.57" पू73° 56' 35.26" 401 जे-401 ई24° 15' 59.11" पू73° 56' 36.51" 402 जे-402 ई24° 16' 0.11" पू73° 56' 33.52" 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 403 जे-403 ई24° 16' 01.57" पू73° 56' 31.76" 404 जे-404 ई24° 16' 05.15" पू73° 56' 31.07" 405 जे-405 ई24° 16' 06.45" पू73° 56' 29.75" 406 जे-406 ई24° 16' 07.95" पू73° 56' 27.92" 407 जे-407 ई24° 16' 08.41" पू73° 56' 26.23" 408 जे-408 ई24° 16' 10.70" पू73° 56' 24.57" 409 जे-409 ई24° 16' 12.54" पू73° 56' 21.72" 410 जे-410 ई24° 16' 13.14" पू73° 56' 21.71" 411 जे-411 ई24° 16' 14.64" पू73° 56' 20.71" 412 जे-412 ई24° 16' 17.20" पू73° 56' 19.92" 413 जे-413 ई24° 16' 19.20" पू73° 56' 20.17" 414 जे-414 ई24° 16' 21.59" पू73° 56' 18.66" 415 जे-415 ई24° 16' 21.28" पू73° 56' 17.66" 416 जे-416 ई24° 16' 24.78" पू73° 56' 15.21" 417 जे-417 ई24° 16' 29.04" पू73° 56' 12.16" 418 जे-418 ई24° 16' 38.90" पू73° 56' 08.65" 419 जे-419 ई24° 16' 32.36" पू73° 56' 10.49" 420 जे-420 ई24° 16' 33.42" पू73° 56' 09.89" 421 जे-421 ई24° 16' 35.64" पू73° 56' 09.52" 422 जे-422 ई24° 16' 41.85" पू73° 56' 07.80" 423 जे-423 ई24° 16' 47.94" पू73° 56' 07.05" 424 जे-424 ई24° 16' 51.11" पू73° 56' 07.21" 425 जे-425 ई24° 16' 52.46" पू73° 56' 06.58" 426 जे-426 ई24° 16' 55.85" पू73° 56' 05.48" 427 जे-427 ई24° 16' 56.85" पू73° 56' 04.26" 428 जे-428 ई24° 16' 57.58" पू73° 56' 02.29" 429 जे-429 ई24° 16' 58.68" पू73° 55' 59.44" 430 जे-430 ई24° 16' 58.95" पू73° 55' 57.36" 431 जे-431 ई24° 16' 58.07" पू73° 55' 56.33" 432 जे-432 ई24° 16' 56.45" पू73° 55' 54.43" 433 जे-433 ई24° 16' 56.91" पू73° 55' 51.84" 434 जे-434 ई24° 16' 57.48" पू73° 55' 50.83" 435 जे-435 ई24° 16' 58.06" पू73° 55' 48.15" 436 जे-436 ई24° 16' 56.23" पू73° 55' 45.50" 437 जे-437 ई24° 16' 56.64" पू73° 55' 44.23" 438 जे-438 ई24° 16' 55.63" पू73° 55' 41.44" 439 जे-439 ई24° 16' 59.92" पू73° 55' 33.07" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 440 जे-440 ई24° 17' 13.50" पू73° 55' 20.71" 441 जे-441 ई24° 17' 18.53" पू73° 55' 17.21" 442 जे-442 ई24° 17' 22.52" पू73° 55' 13.40" 443 जे-443 ई24° 17' 4.02" पू73° 55' 29.27" 444 जे-444 ई24° 17' 8.32" पू73° 55' 25.21" 445 जे-445 ई24° 16' 56.68" पू73° 55' 36.52" 446 जे-446 ई24° 17' 26.15" पू73° 55' 10.46" 447 जे-447 ई24° 17' 31.08" पू73° 55' 07.15" 448 जे-448 ई24° 17' 34.00" पू73° 55' 05.54" 449 जे-449 ई24° 17' 51.96" पू73° 54' 53.21" 450 जे-450 ई24° 17' 59.98" पू73° 54' 46.45" 451 जे-451 ई24° 17' 38.68" पू73° 55' 02.34" 452 जे-452 ई24° 17' 43.45" पू73° 54' 59.79" 453 जे-453 ई24° 17' 47.87" पू73° 54' 56.33" 454 जे-454 ई24° 17' 55.49" पू73° 54' 50.46" 455 जे-455 ई24° 18' 03.94" पू73° 54' 42.65" 456 जे-456 ई24° 18' 06.30" पू73° 54' 39.17" 457 जे-457 ई24° 18' 08.85" पू73° 54' 32.55" 458 जे-458 ई24° 18' 10.70" पू73° 54' 28.82" 459 जे-459 ई24° 18' 10.93" पू73° 54' 24.81" 460 जे-460 ई24° 18' 12.38" पू73° 54' 19.23" 461 जे-461 ई24° 18' 14.51" पू73° 54' 14.45" 462 जे-462 ई24° 18' 16.01" पू73° 54' 09.63" 463 जे-463 ई24° 18' 18.05" पू73° 54' 04.65" 464 जे-464 ई24° 18' 18.27" पू73° 54' 03.98" 465 जे-465 ई24° 18' 19.56" पू73° 53' 59.98" 466 जे-466 ई24° 18' 19.21" पू73° 53' 58.66" 467 जे-467 ई24° 18' 20.25" पू73° 53' 55.38" 468 जे-468 ई24° 18' 22.49" पू73° 53' 51.53" 469 जे-469 ई24° 18' 24.20" पू73° 53' 48.97" 470 जे-470 ई24° 18' 26.35" पू73° 53' 45.55" 471 जे-471 ई24° 18' 28.41" पू73° 53' 40.54" 472 जे-472 ई24° 18' 30.22" पू73° 53' 35.54" 473 जे-473 ई24° 18' 32.37" पू73° 53' 30.52" 474 जे-474 ई24° 18' 34.28" पू73° 53' 25.66" 475 जे-475 ई24° 18' 36.49" पू73° 53' 19.80" 476 जे-476 ई24° 18' 37.63" पू73° 53' 14.20" 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 477 जे-477 ई24° 18' 38.77" पू73° 53' 08.92" 478 जे-478 ई24° 18' 40.42" पू73° 53' 04.01" 479 जे-479 ई24° 18' 42.67" पू73° 53' 00.56" 480 जे-480 ई24° 18' 42.09" पू73° 52' 59.56" 481 जे-481 ई24° 18' 42.94" पू73° 52' 57.46" 482 जे-482 ई24° 18' 44.25" पू73° 52' 56.07" 483 जे-483 ई24° 18' 46.22" पू73° 52' 51.95" 484 जे-484 ई24° 18' 48.18" पू73° 52' 46.88" 485 जे-485 ई24° 18' 51.89" पू73° 52' 42.00" 486 जे-486 ई24° 18' 56.25" पू73° 52' 36.81" 487 जे-487 ई24° 19' 1.69" पू73° 52' 30.44" 488 जे-488 ई24° 19' 05.93" पू73° 52' 23.42" 489 जे-489 ई24° 19' 12.97" पू73° 52' 20.32" 490 जे-490 ई24° 19' 08.76" पू73° 52' 12.50" 491 जे-491 ई24° 19' 06.76" पू73° 52' 07.51" 492 जे-492 ई24° 19' 06.36" पू73° 52' 05.73" 493 जे-493 ई24° 19' 05.98" पू73° 52' 04.81" 494 जे-494 ई24° 19' 04.75" पू73° 52' 03.38" 495 जे-495 ई24° 19' 04.20" पू73° 52' 01.64" 496 जे-496 ई24° 19' 02.84" पू73° 51' 59.73" 497 जे-497 ई24° 18' 54.07" पू73° 51' 49.62" 498 जे-498 ई24° 18' 49.57" पू73° 51' 44.59" 499 जे-499 ई24° 18' 48.57" पू73° 51' 43.05" 500 जे-500 ई24° 18' 46.07" पू73° 51' 37.69" 501 जे-501 ई24° 18' 44.92" पू73° 51' 35.70" 502 जे-502 ई24° 18' 42.15" पू73° 51' 32.62" 503 जे-503 ई24° 18' 41.24" पू73° 51' 29.70" 504 जे-504 ई24° 18' 39.47" पू73° 51' 28.32" 505 जे-505 ई24° 18' 37.76" पू73° 51' 24.81" 506 जे-506 ई24° 18' 37.70" पू73° 51' 18.73" 507 जे-507 ई24° 18' 37.01" पू73° 51' 17.30" 508 जे-508 ई24° 18' 35.10" पू73° 51' 10.19" 509 जे-509 ई24° 18' 33.55" पू73° 51' 08.20" 510 जे-510 ई24° 18' 33.57" पू73° 50' 59.73" 511 जे-511 ई24° 18' 30.84" पू73° 50' 51.68" 512 जे-512 ई24° 18' 29.72" पू73° 50' 51.01" 513 जे-513 ई24° 18' 28.82" पू73° 50' 50.75" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 514 जे-514 ई24° 18' 25.21" पू73° 50' 49.67" 515 जे-515 ई24° 18' 19.89" पू73° 50' 50.54" 516 जे-516 ई24° 18' 14.47" पू73° 50' 51.52" 517 जे-517 ई24° 18' 09.4" पू73° 50' 49.20" 518 जे-518 ई24° 18' 09.9" पू73° 50' 45.60" 519 जे-519 ई24° 18' 10.10" पू73° 50' 43.10" 520 जे-520 ई24° 18' 10.55" पू73° 50' 42.35" 521 जे-521 ई24° 18' 10.55" पू73° 50' 41.51" 522 जे-522 ई24° 18' 09.9" पू73° 50' 41.00" 523 जे-523 ई24° 18' 9.13" पू73° 50' 37.65" 524 जे-524 ई24° 18' 06.3" पू73° 50' 33.20" सारणी ख: पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन के मखु्य ऄवस्ट्थानों के भ-ूजनदिेाकं क्र.स.ं खबद ुकोड ऄक्षािं दिेातंर 1 इ01 ई24°22'35.13" पू73°49'02.08" 2 इ02 ई24°22'46.25" पू73°49'28.39" 3 इ03 ई24°22'33.44" पू73°49'39.97" 4 इ04 ई24°22'19.35" पू73°49'53.17" 5 इ05 ई24°22'01.07" पू73°50'14.84" 6 इ06 ई24°21'51.82" पू73°50'35.07" 7 इ07 ई24°21'31.24" पू73°51'01.89" 8 इ08 ई24°21'17.76" पू73°51'15.65" 9 इ09 ई24°21'17.90" पू73°51'29.11" 10 इ10 ई24°21'16.34" पू73°51'43.38" 11 इ11 ई24°21'06.06" पू73°51'57.11" 12 इ12 ई24°20'54.85" पू73°52'06.09" 13 इ13 ई24°20'44.72" पू73°52'21.92" 14 इ14 ई24°21'02.19" पू73°52'29.67" 15 इ15 ई24°20'48.59" पू73°52'45.69" 16 इ16 ई24°20'35.15" पू73°52'55.59" 17 इ17 ई24°20'30.32" पू73°53'05.95" 18 इ18 ई24°20'44.35" पू73°53'11.12" 19 इ19 ई24°20'09.97" पू73°53'27.35" 20 इ20 ई24°20'01.59" पू73°53'38.73" 21 इ21 ई24°19'48.94" पू73°53'46.76" 22 इ22 ई24°19'44.02" पू73°53'57.27" 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 23 इ23 ई24°19'37.35" पू73°54'09.84" 24 इ24 ई24°19'32.98" पू73°54'09.63" 25 इ25 ई24°19'31.67" पू73°54'25.18" 26 इ26 ई24°19'34.47" पू73°54'45.37" 27 इ27 ई24°19'27.53" पू73°55'19.35" 28 इ28 ई24°19'12.54" पू73°55'47.33" 29 इ29 ई24°19'09.05" पू73°56'14.14" 30 इ30 ई24°18'43.07" पू73°56'41.06" 31 इ31 ई24°18'38.23" पू73°57'54.93" 32 इ32 ई24°18'16.52" पू73°58'18.87" 33 इ33 ई24°17'57.02" पू73°58'37.84" 34 इ34 ई24°17'56.07" पू73°59'41.25" 35 इ35 ई24°18'14.64" पू74° 00'07.51" 36 इ36 ई24°18'21.30" पू74° 00'21.07" 37 इ37 ई24°18'15.05" पू74° 00'22.56" 38 इ38 ई24°18'13.31" पू74° 00'52.71" 39 इ39 ई24°18'05.48" पू74° 01'26.77" 40 इ40 ई24°17'47.39" पू74° 01'41.97" 41 इ41 ई24°17'44.37" पू74° 02'01.02" 42 इ42 ई24°17'37.03" पू74° 02'15.96" 43 इ43 ई24°16'59.17" पू74° 02'16.22" 44 इ44 ई24°16'20.55" पू74° 02'35.86" 45 इ45 ई24°16'00.48" पू74° 02'41.53" 46 इ46 ई24°15'45.45" पू74° 02'55.54" 47 इ47 ई24°15'25.86" पू74° 02'58.78" 48 इ48 ई24°15'17.07" पू74° 03'01.92" 49 इ49 ई24°15'15.28" पू74° 02'55.73" 50 इ50 ई24°14'32.36" पू74° 02'51.42" 51 इ51 ई24°14'05.87" पू74° 02'50.50" 52 इ52 ई24°14'03.39" पू74° 02'26.56" 53 इ53 ई24°13'39.84" पू74° 02'15.11" 54 इ54 ई24°13'05.69" पू74° 02'06.98" 55 इ55 ई24°12'50.81" पू74° 01'59.06" 56 इ56 ई24°12'53.34" पू74° 01'35.75" 57 इ57 ई24°13'00.26" पू74° 01'15.91" 58 इ58 ई24°12'39.24" पू74° 00'25.18" 59 इ59 ई24°12'24.44" पू73°59'57.63" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 60 इ60 ई24°11'59.41" पू73°59'36.50" 61 इ61 ई24°12'02.48" पू73°59'07.35" 62 इ62 ई24°12'10.51" पू73°58'37.47" 63 इ63 ई24°11'52.04" पू73°58'21.21" 64 इ64 ई24°11'39.52" पू73°58'19.75" 65 इ65 ई24°11'59.29" पू73°57'43.99" 66 इ66 ई24°12'01.73" पू73°57'17.50" 67 इ67 ई24°12'25.26" पू73°57'13.06" 68 इ68 ई24°12'55.41" पू73°56'27.99" 69 इ69 ई24°13'21.79" पू73°56'17.07" 70 इ70 ई24°13'21.87" पू73°56'02.16" 71 इ71 ई24°13'37.89" पू73°55'42.30" 72 इ72 ई24°13'30.92" पू73°55'09.63" 73 इ73 ई24°13'28.28" पू73°54'57.40" 74 इ74 ई24°13'32.20" पू73°54'46.03" 75 इ75 ई24°13'37.02" पू73°53'51.22" 76 इ76 ई24°13'37.10" पू73°53'21.28" 77 इ77 ई24°13'51.76" पू73°53'17.22" 78 इ78 ई24°13'55.62" पू73°53'09.82" 79 इ79 ई24°13'51.97" पू73°52'38.89" 80 इ80 ई24°14'02.75" पू73°52'11.99" 81 इ81 ई24°14'12.59" पू73°51'57.70" 82 इ82 ई24°14'12.11" पू73°51'35.70" 83 इ83 ई24°14'36.90" पू73°51'20.53" 84 इ84 ई24°15'07.52" पू73°50'58.79" 85 इ85 ई24°15'48.47" पू73°50'22.75" 86 इ86 ई24°16'19.31" पू73°49'55.97" 87 इ87 ई24°17'15.37" पू73°48'53.45" 88 इ88 ई24°17'38.03" पू73°48'50.36" 89 इ89 ई24°18'3.69" पू73°48'50.03" 90 इ90 ई24°18'29.02" पू73°48'45.95" 91 इ91 ई24°19'06.87" पू73°48'33.65" 92 इ92 ई24°19'33.98" पू73°48'12.91" 93 इ93 ई24°19'43.85" पू73°47'42.61" 94 इ94 ई24°19'59.37" पू73°47'27.41" 95 इ95 ई24°20'04.53" पू73°47'14.44" 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 96 इ96 ई24°20'19.01" पू73°47'00.46" 97 इ97 ई24°20'42.07" पू73°47'13.88" 98 इ98 ई24°20'59.16" पू73°47'08.87" 99 इ99 ई24°21'19.80" पू73°47'09.79" 100 इ100 ई24°21'21.28" पू73°47'26.41" 101 इ101 ई24°21'31.08" पू73°47'23.39" 102 इ102 ई24°21'40.91" पू73°47'23.44" 103 इ103 ई24°21'57.33" पू73°47'25.95" 104 इ104 ई24°22'10.97" पू73°47'26.41" 105 इ105 ई24°22'13.53" पू73°47'49.26" 106 इ106 ई24°22'16.49" पू73°48'14.85" 107 इ107 ई24°22'20.57" पू73°48'39.49" 108 इ108 ई24°22'32.94" पू73°48'37.28" ईपाबधं-IV भ-ूजनदिेाकंों के साथ जयसमंद वन्यजीव ऄभयारण्य और पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन के ऄतंगात अन ेवाल ेग्रामों की सचूी क्र.स.ं स्ट्थान तहसील ग्राम के ऄतंगात ऄक्षािं दिेातंर 1 ऄदवास सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 19' 20.85" पू73° 53' 20.16" 2 ऄजबरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 20' 26.75" पू73° 51' 37.67" 3 ऄमरपरुा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 19' 27.30" पू73° 49' 31.94" 4 बाबा का मगरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 16.64" पू73° 57' 26.80" 5 बगरूवा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 23' 15.89" पू73° 49' 18.70" 6 बसीतर झझुावत सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 09.07" पू73° 58' 07.75" 7 बस्ट्सी जोयारा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 42.35" पू73° 58' 07.31" 8 बासू जगरवा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 22' 36.78" पू73° 51' 47.25" 9 बतूका सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 45.42" पू73° 52' 31.00" 10 भाइसोन का नामला सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 15' 19.34" पू74° 00' 45.77" 11 भाइसोन का नामला सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 39.60" पू74° 01' 06.24" 12 भटवारा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 15' 30.58" पू73° 58' 38.72" 13 भीमपुरा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 46.60" पू74° 02' 02.93" 14 जबजलया का गुरहा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 4.85" पू74° 01' 38.82" 15 बोबस सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 16' 36.04" पू73° 50' 36.58" 16 बूतवास सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 52.74" पू73° 56' 06.86" 17 बोरला सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 40.74" पू74° 02' 35.02" 18 चन्दाजी का गरुहा सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 16' 12.47" पू73° 53' 18.93" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 19 छतपरु सलूम्बर संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 13' 1.75" पू73° 58' 27.04" 20 छपरवाली थोरी सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 18' 25.95" पू73° 58' 40.81" 21 जचबोरा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 26.87" पू74° 01' 37.75" 22 दंगीखेरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 50.79" पू73° 48' 58.53" 23 दावना सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 19' 05.78" पू73° 55' 05.05" 24 देवला सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 21' 33.38" पू73° 49' 43.31" 25 धानी मेलाना सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 02.16" पू73° 52' 49.04" 26 धावाददया सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 48.45" पू73° 49' 42.69" 27 धुलजी का गुरहा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 22.52" पू74° 02' 26.11" 28 दोलपुरा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 46.44" पू74° 02' 24.65" 29 गमरी सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 16' 19.44" पू73° 56' 56.41" 30 गांधीपुरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 11.49" पू73° 57' 52.25" 31 गतोर सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 15' 08.83" पू73° 56' 37.37" 32 गीगची खेरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 18' 13.79" पू73° 50' 20.91" 33 घाटी सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 30.42" पू74° 01' 54.97" 34 खगगला सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 51.53" पू73° 02' 02.52" 35 जम्बौरा सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 16' 28.34" पू73° 55' 28.78" 36 जरीयाना सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 18' 02.23" पू73° 51' 10.71" 37 जावद सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 19' 28.90" पू73° 55' 41.07" 38 जयसमन्द टेंक सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 16' 03.09" पू73° 58' 49.87" 39 झडोल सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 31.41" पू73° 54' 06.04" 40 जुजनझर सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 58.52" पू73° 55' 52.53" 41 काली-मगरी सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 09.50" पू74° 01' 58.96" 42 कंतोरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 50.11" पू73° 56' 55.21" 43 करोददया सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 38.71" पू73° 59' 7.94" 44 खेराद सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 11' 37.77" पू73° 00' 8.06" 45 लालपुररयाa सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 13' 37.35" पू73° 58' 51.52" 46 महुरी सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 16' 44.68" पू73° 54' 27.41" 47 महुवारा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 19' 12.03" पू73° 48' 08.92" 48 मकरजसमा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 07.22" पू74° 02' 32.21" 49 मेन्दरुा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 18' 23.95" पू73° 57' 19.28" 50 मेथुरी सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 54.89" पू74° 00' 23.52" 51 मून्डला सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 55.57" पू73° 51' 16.58" 52 नाआझर सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 18' 57.92" पू73° 56' 12.98" 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 53 नंदवी सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 18' 26.29" पू73° 51' 58.06" 54 नारपुरा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 04.65" पू74° 02' 01.26" 55 नया कुअं सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 43.91" पू73° 59' 02.94" 56 नेवा तलाइ (सी टी) सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 21' 49.99" पू73° 47' 40.39" 57 ओडा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 22' 43.91" पू73° 48' 34.49" 58 पादरदा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 47.39" पू73° 53' 43.48" 59 पाडला सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 20' 21.06" पू73° 47' 04.06" 60 पहारी सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 14.70" पू73° 55' 39.98" 61 पलोद्रा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 19' 50.41" पू73° 50' 40.26" 62 पलुना सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 19' 06.80" पू73° 51' 09.63" 63 पानी कोटरा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 15' 38.70" पू74° 02' 07.25" 64 पाटन सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 42.48" पू74° 00' 59.38" 65 पायरी सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 42.07" पू74° 01' 35.56" 66 पूलाधार सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 16' 34.79" पू73° 51' 50.34" 67 जपयाबारी सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 18' 25.40" पू73° 57' 50.81" 68 राठौरोन का गुरहा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 48.98" पू74° 00' 59.27" 69 रेलान सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 20' 17.75" पू73° 47' 26.24" 70 रेंथ गुररया सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 14' 02.59" पू74° 00' 12.33" 71 रोवा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 13' 28.18" पू73° 59' 34.93" 72 रूनैजा जगरवा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 20' 50.52" पू73° 52' 21.12" 73 सल्लारा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 11' 41.33" पू73° 56' 10.95" 74 सराड़ी सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 16' 32.07" पू74° 02' 05.94" 75 सरजसया सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 15' 13.57" पू73° 50' 17.62" 76 सरजसया काड सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 00.25" पू73° 49' 47.72" 77 सेमाल सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 17' 46.97" पू73° 59' 40.08" 78 श्यामपुरा सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 14' 43.18" पू73° 54' 50.77" 79 खसगावाली सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 15' 18.11" पू74° 02' 55.25" 80 जसयाल कोटरा सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 15' 00.23" पू74° 01' 58.03" 81 तुलछोन का नामला सलूम्बर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 12' 35.23" पू73° 59' 41.16" 82 वीरपुरा सारदा संरजक्षत के्षत्र में ग्राम ई24° 13' 49.63" पू73° 57' 55.09" 83 एन/ए सारदा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ग्राम ई24° 21' 06.26" पू73° 48' 20.03" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39 ईपाबधं V की गइ कारावाइ की ररपोटा का रूप जवधान:
1. बैठकों की संख् या और तारीख ।
2. बैठकों का कायावृत : (कृपया मुख् य ईल् लेखनीय खबदओुं का ईल्लेख करें । बैठक के कायावृत् त को एक पथृक ईपाबंध में ईपाबद्ध करें) ।
3. अंचजलक महायोजना की तैयारी की प्राजस्ट् थजत जजसके ऄंतगात पयाटन महायोजना भी ह।ै
4. भू-ऄजभलेख में सदशृ् य तु्ररटयों के सुधार के जलए ब् यौहार दकए गए मामलों का सारांि (पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन वार) । ब् यौरे ईपाबंध के रूप में संलग्न दकए जाएं।
5. पयाावरण समाघात जनधाारण ऄजधसूचना, 2006 के ऄधीन अन ेवाल ेदक्रयाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांि। (ब् यौरे एक पथृक् ईपाबंध के रूप में संलग्न दकए जाएं)।
6. पयाावरण समाघात जनधाारण ऄजधसूचना, 2006 के ऄधीन न अने वाली गजतजवजधयों की संवीक्षा के मामलों का सारांि । (ब् यौरे एक पृथक् ईपाबंध के रूप में संलग्न दकए जाएं)।
7. पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 की धारा 19 के ऄधीन दजा की गइ जिकायतों का सारांि ।
8. कोइ ऄन् य महत् वपूणा जविय । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 6th August, 2020 S.O. 2631(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1914(E), dated the 3 rd June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4 th June, 2019;
AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;
AND WHEREAS, the Jaisamand Wildlife Sanctuary is situated in Girwa, Sarada and Salumbar Tehsil of Udaipur district in the State of Rajasthan; encompassing a geographical area of 52.342 square kilometres;
AND WHEREAS, the Sanctuary forms an ideal habitat to support a variety of terrestrial as well as aquatic fauna. The majestic Panther constitutes the ecological apex among wild animals, indicating good health of forest eco-system. Comparatively, flat terrain of the Sanctuary than that of surrounding provides an ideal landscape for herbivorous animals to survive and sustain;
AND WHEREAS, the major flora recorded from the sanctuary are Acacia catechu (khair), Acacia leucophloea (ronjh), Acacia nilotica (desi bawalia), Acacia senegal (kumta), Adina cordifolia (haldu), Aegle marmelos (bili), Ailanthus excelsa (ardusa, paba), Alangium salvifolium (ankol), Albizzia lebbeck (black siris), Albizzia odoratissima (safed siris), Albizzia procera (safed siris), Annona sequamosa (sitaphal), Anogeissus pendula (dhokda), Anogeissus latifolia (dhavda), Anogeissus sericea (adrukh, indok), Anogeissus acuminata (Dhok), Azadirachta indica (neem), Balanites aegyptica (hingot), Bauhenia recemosa (jhinjha, heetri), Bombax ceiba (semal), Boswellia serrata (salar), Butea monosperma (khakhro), Cassia fistula (karmela), Cassia siamea (kasid), Cordia mixa (gunda, lisoda), Crataeva religiosa (varna), Dalbergia sissoo (sissoo), Diospyros melanoxylon (timru), Ehretia laevis (tambolia), Emblica officinalis (amla), Erythrina suberosa (dhed khakhro), Euclyptus sp. (nilgiri), Ficus benghalensis (vad), Ficus racemosa (umara), Ficus religiosa (piplo), Flacourtia montana (kankan), Gardenia resinifera (dikamari), 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Grewia hirsuta (khad dhaman), Grewia tenax (gangeti), Grewia tiliaefolia (dhaman), Grewia villosa (gangeti), Holoptelia integrifolia (kanji), Hymenodictyon excelsum (kunio), Lannea coromandelica (godla), Leucaena leucocephala (subabul), Limonia acidissima (kotbadi), Madhuca indica (mahudo), Mangifera indica (amba), Melia azaderach (bakain neem), Mitragyna parviflora (kalam), Moringa oleifera (sahjana), Pithecellobium dulce (kikar), Pongamia pinnata (karanj), Prosopis cineraria (khijdo), Prosops juliflora (vilayati), Soymida fabrifuga (royan), Sterculia urens (kadaya), Tamarindus indica (khatri amli), Tecomella undulata (rohida), Wrightia tinctoria (dudhi), Wrightia tomentosa (dudhi), Zizyphus mauritiana (bordi), Zizphus xylophyrus (ghat bor), Adhatoda vesica (ardusa), Calotropis gigantea (akdo), Calotropis procera (akdo), Capparis decidua (ker), Capparis sepieria (kanther), Cassia auriculata (awal), Dendrocolamus strictus (bans), Dendropthoe fulcuta (vahi-hankal), Dichrostachys cinerea (goya khair), Helicteres isora (marod phali), Holarrhena antidysenterica (kadwa), Jatropha carcus (ratna jyot), Jatropha gossypifolia (chhoti ratan jyot), Kirganelia reticulata (kamboi), Leptadenia pyrotechnica (khinp), Mimosa hamata (aila), Ricinus communis (arundo), Thespesia lampas (Paras pipal), Vitex nigundo (nagod), Vogelia indica (chitawal), Zizyphus glabarata (bordi), Zizyphus nummularia (chanibor), Abrus precatorius (ratti), Ampelocissus latifolia (khata limbu), Cardiospermum halicacabum (kak mardika), Cissampelos pareira (pahod bel), Dioscorea bulbifera (varahi kand), Hemidesmus indicus (Dudhvel), Ipomoea nil (Kaladana), Luffa acutangula (turia), Maerua arneria (hemkand), Momordica dioca (kikoda), Rhynchosia bracteata (kamal vel), Trichosanthes brackteata (Ratrani), Leucas cephalotes (kubo jungli), Lindenbergia indica (patharchati), Ocimun canum (jungli tulsi), Phyllanthus niruri (bhoy amli), Portulacea quadrifida (zini luni), Seasmum indicum (tal), Solanum surattense (bhoi ringni), Tribulus terrestris (gokharu), Tridax procumbens (kali mendhi), Urginea indica (jungli piyaj), Xanthium strumarium (gokharu), Aristida adscensionis (lapdu), Aristida funiculata (laso lampdo), Cynodon dactylon (dub), Sorghum vulgare (baru), Dendrophoetha fulcata (vahi hankal), Actinopterua radiatum (morpankhi), etc.;
AND WHEREAS, the faunal biodiversity of the Sanctuary includes wild boar (Sus scrofa), grey musk shrew (Sunchus murinus), bat (Cyanopterus sphynx), panther (Panthera pardus), common langur (Prebytis entellus), striped hyena (Hyaena hyaena), jungle cat (Felis chaus), five striped palm squirrel (Funambulus pennanti), Indian pangolin (Manis carassicaudata), Indian fox (Vulpes bengalensis), common mongoose (Herpestes edwardsi), ruddy mongoose (H. smithi), house rat (Rattus rattus), blue bull (Boselaphus tragocamelus), Indian hare (Lepus nigricollis), Indian porcupine (Hystrix indica), chinkara (Gazella gazella), jackal (Canis aureus), Indian small civet (Vivaricula indica), toddy cat (Paradoxurus hermaphroditus), Indian python (Python molursus), john sandboa (Eryx johni), common skink (Mabuya carinata), cheakered keelback (Natrix piscator), house lizard (Hemidactylus flaviviridis), starred tortoise (Geochalone elegans), garden lizard (Calotes versicolor), Indian chamaeleon (Chamaeleon zeylanicus), Indian cobra (Naja naja), flapshell turtle (Lissemys punctata), slender racer (Coluber gracilus), katla (Catla catla), rohu (Labeo rolita), grigal (Cirrhina mrigal), mahasir (Tor tor), putthi (Puntius sarana), sarsi (Labeogranius), lanchi (Wallago attu), singhara (Mystus seenghati), kater (Mystus cavassius), sanwal (Channa manilius), chaal (Rasbora damicassicus), kalot (Labeo calbasu), painted francolin (Francolinus pictus), grey francolin (F. pondicerianus), common quail (Coturnix coturnix), barred button quail (Turnix suscitator), Indian peafowl (Pavo cristatus), northern shoveller (Anas clypeata), common pochard (Tadorana ferruginea), coppersmith barbet (M. heamcephala), Indian grey hornbill (Ocyceros birostris), common hoopoe (Upupa epops), european roller (Coracias benghalensis), green bee-eater (Merops orientalis), house swift (Apus affinis), paddyfield pipit (Anthus phulvus), crested bunting (Melophus lathami), etc;
AND WHEREAS, the rare, endangered and threatened species of the Jaisamand Wildlife Sanctuary are Sterculia urens (kadaya), Anogeissus sericea (indrok), black-lored tit (Parus xanthogenys), Indian vulture (Gyps indicus), white-rumped vulture (Gyps bengalensis), etc;
AND WHEREAS, within the limits of Jaisamand Wildlife Sanctuary are two big palaces namely “Hawa Mahal” which is being used as summer resort and “Roothi Rani Palace” used to admire the scenic beauty of the area and magnificent Jaisamand Lake by the rulers. These historical monuments which are the live examples of art and sculpture, attracts number of visitors now a days to appreciate scenic beauty of Aravallis and world famous Jaisamand Lake. Besides these Palaces, four shooting boxes commonly known as “Ohdis” were constructed around the sanctuary to facilitate hunting and to overview the lush green forest cover of Aravallis. Nowadays these “Ohdis” are used to watch the wild animals from close quarters. The sanctuary is also a part of catchments of Lake Jaisamand, which in turn acts as a life line for the city of Udaipur, since it is the main source of drinking water to inhabitants of the city apart from its aesthetic [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41 beauty. This lake provides excellent scope for nature camping, tracking, bird watching and water sports apart from improving floral and faunal diversity. Jaisamand Wildlife Sanctuary, being in close vicinity of Udaipur city, acts as centre for education to local children, youth and tourists on one hand while on the other is a unique example of habitat revival and restoration of past floral and faunal glory, including panthers, hyenas, jackals, hares and variety of reptiles and birds. It is now centre for breeding of indigenous, rare and endangered fauna of Aravallis and it also acting as corridor for wild animals of this region;
AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jaisamand Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and
(xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.60 kilometres to 8.90 kilometres around the boundary of Jaisamand Wildlife Sanctuary, in Udaipur districts in the State of Rajasthan as the Jaisamand Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -
1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of
1.60 kilometres to 8.90 kilometres around the boundary of Jaisamand Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 220.118 square kilometres.
(2) The boundary description of Jaisamand Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-I.
(3) The maps of the Jaisamand Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID.
(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Jaisamand Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.
(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IV.
2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.
(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities‟ livelihood.
(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-
(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:
Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43
(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Ecosensitive Zone.
(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Ecosensitive Zone.
(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Ecosensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the ecotourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.
44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensiti