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Final Notification Declaring Eco Sensitive Zone S.O. No. 2633(E) around Bhimashankar Wildlife Sanctuary, Maharashtra

Central Notification · 198690,270 characters of text

The enactment

TypeNotification
Year1986
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Environment, Forest and Climate Change
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsenvironment

Full text

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3568 GI/2020 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मतं्रालय ऄजधसचूना नइ ददल्ली, 5 ऄगस्ट्त, 2020 का.अ. 2633(ऄ).—प्रारुप ऄजधसूचना भारत के राजपत्र, ऄसाधारण में भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना सं. का.अ. 2682 (ऄ), तारीख 25 जुलाइ, 2019, द्वारा प्रकाजित की गइ थी जजसमें ऐसे सभी व्यजियों से, जजनकी ईससे प्रभाजवत होने की संभावना थी, ईस तारीख से, जजसको ईि ऄजधसूचना को ऄन्तर्ववष्ट करन ेवाले राजपत्र की प्रजतयां जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थीं, साठ ददन की ऄवजध के भीतर अक्षेप और सुझाव अमंजत्रत दकए गए थ;े और, ईि प्रारूप ऄजधसूचना को ऄन्तर्ववष्ट करन ेवाल ेराजपत्र की प्रजतयां जनता को तारीख 26 जुलाइ, 2019, को ईपलब्ध करा दी गइ थीं; और, ईि प्रारूप ऄजधसूचना के प्रत्ययुतर में व्यजियों और पणधाररयों से प्राप्त अक्षपेों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा जवचार दकया गया था; और, भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के पुणे, ठाणे और रायगढ़ जजलों में जस्ट्थत ह;ै और, भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य को महाराष्ट्र राज्य सरकार की ऄजधसूचना संख्या डब्ल्यू एल पी.1045/सी.अर.588/(II)/एफ-5, ददनांक 16 जसतंबर, 1985 के द्वारा 130.78 वगा दकलोमीटर क्षेत्रफल में ऄजधसूजचत दकया गया ह;ै और, ईि ऄभयारण्य पक्षी-जीव के जलए जाना जाता ह ै जजसमें जजसमें भारतीय झबरा, छोटा जलकौअ, छोटा आग्रेट, भारतीय बगुला, एजियन ओपनजबल, ब्लैक ववगट काआट, ब्राह्मणी काआट जि कारा, रेड वाटलेंड रटटहरी, सामान्य सैंडपाआपर, जचत्तीदार कबूतर, अदद सजहत पक्षी प्रजाजतयां ह;ै स.ं 2334] नइ ददल्ली, बहृस्ट् पजतवार, ऄगस्ट् त 6, 2020/श्रावण 15, 1942 No. 2334] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221024 CG-DL-E-08082020-221024 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य में बहुत ऄजधक जीवजंतुओं और वनस्ट्पजत की जवजवधता ह ै साथ में स्ट्तनधाररयों की लगभग 22 प्रजाजतयााँ, सरीसृपों की लगभग 25 प्रजाजतयााँ, और ईभयचरों की कइ प्रजाजतयााँ पाइ जाती हैं; जबदक आस क्षेत्र की वनस्ट्पजत का प्रजतजनजधत्यव “8ए/सी2 पजिमी ईप-ईष्णण्करटबंधीय पहाडी वन’’ करत े ह ै जजसमें य े प्रजाजतयााँ पाइ जाती ह ैनेवला (मैगीफेरा आंजडका), जाम्बुल(जिजजजगयम कुजम्मनी), जपसा (एजटटनोडाफन हूकर), जििम (डालबर्वगया लैरटफोजलया), ऄनजनी (मेमेजसटलोन), बेहडे (टर्वमनजलया बेलेररका), ऐन (टर्वमनजलया टोमेन्टोसा), मोहा (मधुका आंजडका), पलास (बुटेया मोनोस्ट्पमाा), पंगरा (एरीथ्रीना वररआगाटा), खैर (ऄकैजिया कटेचु), काकड (गरूगा जपन्नाटा), जििम (डालबर्वगया लैरटफोजलया), टीवास (ओजजआजनया ओयनेंजसस) अदद के ऄजतररि वृक्ष और करवांद (कर्ररस्ट्सा करांडूस), करमती (ग्रेजवया जवल्लोसा), धायती (वूडफोरदीया फू्रटीकोसा), करवी (करजवया कल्लोसा), जनरगुडी (जवटेटस नेगुडंो), ऄदलू्सा (ऄधाटोडा वाजसका) अदद के ऄलावा झाडी और घास सजम्मजलत ह;ै और, संरजक्षत क्षेत्र महत्त्वपणूा वन्यजीवों जैसे तेंदअु, बनजबलार, छोटा भारतीय मुसंग, धारीदार लकडबग्घा, मुंजक, पजिमी हनुमान लगंूर, सामान्य ग्रे नेवला, अदद का भी अश्रय प्रदान करता ह;ै और, यह ऄभयारण्य मानव बजस्ट्तयों और चल रही जवकासात्यमक दियाकलापों के ऄजत जनकट होने से ऄभयारण्य के जलए ईजचत सुरक्षा ईपाय करने और ऐसे दियाकलापों पर जनयंत्रण लगाने की अवश्यकता है; और, आस ऄभयारण्य के वन वर्ाा को ऄवरूद्ध करके भूजल जलभृत को पनुभारण में सहायता करते हैं और जमट्टी के कटाव को कम करके नददयों और धाराओं की सुरक्षा करते हैं और ऄभयारण्य में कइ धाराओं का ऄच्छा नेटवका बना हुअ ह ै जो पूरे ऄभयारण्य में फैली हुइ है, लगभग सभी धाराएं मौसमी प्रकृजत की हैं; आनसे भीमा नदी बनती ह,ै जो दक प्रमुख बांध चटस्ट्कामन में जाती ह,ै जबदक घोड नदी और बूबारा नदी में प्रमुख बांध ह,ै जजसका बाबू गेन ूजलािय नाम ददम्भा बांध ह;ै और, भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य के चारों ओर के क्षते्र को, जजसका जवस्ट्तार और सीमाएं पाररजस्ट्थजतकी पयाावरणीय से पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में जवजनर्ददष्ट हैं, जैव जवजवजधता की दजृष्ट सुरजक्षत और संरजक्षत करना और ईि पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ईद्योगों या ईद्योगों के वगों के प्रचालन और प्रसंस्ट्करण करने को प्रजतजर्द्ध करना अवश्यक ह;ै ऄतः, ऄब, केन्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईपजनयम (3) के साथ परठत पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) (जजसे आस ऄजधसूचना में आसके पिात पयाावरण ऄजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 3 की ईपधारा )1 (और ईपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की ईपधारा )3( द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए, महाराष्ट्र राज्य के पणु,े ठाणे और रायगढ़ जजला के भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 दकलोमीटर से 10 दकलोमीटर तक जवस्ट्ताररत क्षते्र को भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन (जजसे आसमें आसके पश् चात् पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन कहा गया ह)ै के रूप में ऄजधसूजचत करती ह,ै जजसका जववरण जनम्नानुसार ह,ै ऄथाात ्:-

1. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का जवस्ट्तार और सीमाए.ं-(1) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन का जवस्ट्तार भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 दकलोमीटर से 10 दकलोमीटर तक जवस्ट्ततृ ह ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 101.62 वगा दकलोमीटर ह।ै राज्य द्वारा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन का जवस्ट्तार पचास (50) मीटर न्यूनतम ईजचत ह:ै- (क) संरजक्षत क्षेत्र के पजिमी भाग में पजिमी घाटों का एक ईच्च ऄखडं श्रेणी ह ै जो ईत्तर दजक्षण ददिा में गुजरत े हुए बसाजल्टक लावा से बना ह।ै यह कोंकण क्षेत्र में पजिम की ओर खडी ढलान/ गहरी चट्टानें और घारटयां सजम्मजलत हैं। यह चट्टाने भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य के पजिमी और ईत्तरी भाग पर प्राकृजतक ऄवरोधक/बफर के रूप में काया करती ह।ै (ख) वन ररपोटा 2017 की जस्ट्थजत के ऄनुसार, पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन (50 मीटर से ऄजधक) में सजम्मजलत क्षेत्र ज्यादातर खुले वन श्रणेी (0.4 से कम के घनत्यव के साथ) में अत ेहैं। भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य की प्रमुख प्रजाजत भारतीय जैनट जगलहरी ह ैजो जनरंतर कैनोपी अवरण के साथ पररवक्व और जवजवध वन पर जनभार जगलहरी वास ह।ै पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन का 50 मीटर से ऄजधक क्षते्र मुख्यत: खुला वन ह ैजजसमें बहुत कम जनरंतर कैनोपी अवरण ह।ै

(2) भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य और आसके पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन की सीमा का जववरण ईपाबधं-I के रूप में संलग्न ह।ै [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3

(3) सीमा जववरण और ऄक्षािंों और देिांतरों के साथ पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के सीमांदकत होते हुए भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य के मानजचत्र ईपाबधं-IIक और ईपाबधं-IIख के रूप में संलग्न ह।ै

(4) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन और भीमािंकर वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा के भू-जनदेिांकों की सूची ईपाबधं-III के सारणी क और सारणी ख में दी गइ ह।ै

(5) मुख्य वबदओुं के भू-जनदेिांकों के साथ पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के ऄंतगात अन ेवाले ग्रामों की सूची ईपाबधं IV के रूप में संलग्न ह।ै

2. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन के जलए अचंजलक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के जलए राजपत्र में आस ऄजधसूचना के प्रकािन की तारीख से दो वर्ा की ऄवजध के भीतर, स्ट्थानीय व्यजियों के परामिा से और राज्य के सक्षम प्राजधकारी के ऄनुमोदन के जलए आस ऄजधसूचना में ददए गए ऄनुबंधों का पालन करत े हुए अंचजलक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जलए अचंजलक महायोजना ऐसी रीजत से जो आस ऄजधसूचना में जवजनर्ददष्ण ट दकए गए हैं के ऄनसुार तथा सुसंगत कें रीय और राज् य जवजधयों के ऄनुरुप और कें रीय सरकार द्वारा जारी मागाजनदेिों, यदद कोइ हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) अंचजलक महायोजना, ईि योजना में पाररजस्ट्थजतकी और पयाावरणीय बातों को समाकजलत करन े के जलए राज् य सरकार के जनम्नजलजखत जवभागों के परामिा से तैयार होगी.-

(i) पयाावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृजर्;

(iv) राजस्ट् व;

(v) िहरी जवकास;

(vi) पयाटन;

(vii) ग्रामीण जवकास;

(viii) वसचाइ और बाढ़ जनयंत्रण;

(ix) नगरपाजलका;

(x) पंचायती राज;

(xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदरू्ण जनयंत्रण बोडा; और

(xii) लोक जन मााण जव भाग।

(4) अंचजलक महायोजना ऄनुमोददत जवद्यमान भू-ईपयोग, ऄवसंरचना और दियाकलापों पर कोइ जनबंधन ऄजधरोजपत नहीं करेगी जब तक दक आस ऄजधसूचना में आस प्रकार जवजनर्ददष्ण ट न हो और अचंजलक महायोजना सभी ऄवसंरचना और दियाकलापों में, जो ऄजधक दक्षता और पाररजस्ट्थजतकी ऄनुकूल हों, का संवधान करेगी ।

(5) अंचजलक महायोजना में ऄनाच्छाददत क्षेत्रों के जीणोद्धार, जवद्यमान जल जनकायों के संरक्षण, अवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्ट्थानीय समुदायों की अवश्यकताओं तथा पाररजस्ट्थजतकी और पयाावरण से संबंजधत ऐसे ऄन्य पहलओुं, जजन पर ध्यान देना अवश्यक ह,ै के जलए ईपबंध होंगे ।

(6) अंचजलक महायोजना जवद्यमान और प्रस्ट्ताजवत भूजम ईपयोग जविेर्ताओं के ब्यौरों से ऄनुसमर्वथत मानजचत्र के साथ सभी जवद्यमान पूजा स्ट् थलों, ग्रामों और नगरीय बजस्ट्तयों, वनों के प्रकार और दकस्ट् मों, कृजर् क्षेत्रों, उपजाउ भूजम, हररत क्षेत्र जैसे ईद्यान और ईसी प्रकार के स्ट् थान, ईद्यान कृजर् क्षेत्र, फलोईद्यान, झीलों और ऄन्य जल जनकायों का ऄभ्यकंन करेगी। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(7) अंचजलक महायोजना पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में जवकास को जवजनयजमत करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रजतजर्द्ध और जवजनयजमत दियाकलापों का ऄनपुालन करेगी और स्ट् थानीय समुदायों की जीजवका को सुरजक्षत करन ेके जलए पाररजस्ट्थजतकी ऄनुकूल जवकास को सुजनजित और ईसकी ऄजभवृजद्ध भी करेगी।

(8) अंचजलक महायोजना प्रादेजिक जवकास योजना की सह जवस्ट्तारी होगी ।

(9) आस प्रकार ऄनुमोददत अंचजलक महायोजना आस ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄनुसार मानीटरी के ऄपने कायों को करन ेके जलए मानीटर सजमजत के जलए एक संदभा दस्ट्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा दकए जान े वाल े ईपाय.- राज्य सरकार आस ऄजधसूचना के ईपबंधों को प्रभावी करन े के जलए जनम्नजलजखत ईपाय करेगी, ऄथाात्:-

(1) भ-ूईपयोग.– (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में वनों, ईद्यान कृजर् क्षेत्रों, कृजर् क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के जलए जचजन्हत दकए गए पाकों और खुल ेस्ट्थानों का वाजणजज्यक या अवासीय या औद्योजगक संबद्ध जवकास दियाकलापों के जलए ईपयोग या संपररवतान नहीं होगा: परंत ुयह दक पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में जवजनर्ददष्ट प्रयोजनों से जभन्न प्रयोजन के जलए कृजर् और ऄन्य भूजम का संपररवतान मानीटरी सजमजत की जसफाररि पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना ऄजधजनयम और केन्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऄन्य जनयमों तथा जवजनयमों के ऄधीन सक्षम प्राजधकारी के पूवा ऄनुमोदन से, और आस ऄजधसूचना के ईपबंधों द्वारा स्ट्थानीय जनवाजसयों की जनम्नजलजखत अवासीय अवश्यकताओं को पूरा करन ेके जलए ऄनुज्ञात दकया जाएगा, जैसे:-

(i) जवद्यमान सडकों को चौडा करना और ईन्हें सुदढृ़ करना तथा नइ सडकों का संजनमााण;

(ii) बुजनयादी ढांचों और नागररक सुजवधाओं का संजनमााण और नवीकरण;

(iii) प्रदरू्ण ईत्यपन्न न करने वाल ेलघ ुईद्योग;

(iv) कुटीर ईद्योगों जजनके ऄंतगात ग्रामीण ईद्योग भी हैं; सुजवधाजनक भण्डार और स्ट्थानीय सुजवधाएं सहायक पाररजस्ट्थजतकी पयाटन जजसके ऄन्तगात गहृ वास सजम्मजलत ह;ै और

(v) पैरा 4 के ऄधीन ददए गए संवर्वधत दियाकलाप: परंत ुयह और दक प्रादेजिक नगर योजना ऄजधजनयम और राज्य सरकार के ऄन्य जनयमों और जवजनयमों के ऄधीन सक्षम प्राजधकारी के पूवा ऄनुमोदन और संजवधान के ऄनचु्छेद 244 के ईपबंधों या तत्यसमय प्रवृत्त जवजध के ईपबंधों के ऄनुपालन के जबना, जजसके ऄन्तगात ऄनुसूजचत जनजाजत और ऄन्य परंपरागत वन जनवासी (वन ऄजधकारों की मान्यता) ऄजधजनयम, 2006 (2007 का 2) भी ह,ै वाजणजज्यक या औद्योजगक जवकास दियाकलापों के जलए जनजातीय भूजम का ईपयोग ऄनुज्ञात नहीं होगा: परंत ुयह और भी दक पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर भू-ऄजभलेखों में ईपसंजात कोइ गलती, मानीटरी सजमजत के जवचार प्राप्त करन ेके पिात ्राज्य सरकार द्वारा प्रत्ययेक मामले में एक बार ठीक होगी और ईि गलती के सुधार की सूचना कें रीय सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय को दी जाएगी: परंत ुयह और भी दक गलती के संिोधन में आस ईप पैरा के ऄधीन यथा ईपबंजधत के जसवाय दकसी भी दिा में भू-ईपयोग का पररवतान सजम्मजलत नहीं होगा; (ख) वनीकरण तथा वास जीणोद्धार दियाकलापों सजहत ऄनप्रयुट त या ऄनुत्य पादक कृजर् क्षते्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास दकए जाएंगे।

(2) प्राकृजतक जल स्रोतों.- अचंजलक महायोजना में सभी प्राकृजतक जल स्रोतों के अवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और ईनके संरक्षण और नवीकरण के जलए योजना सजम् मजलत होगी और राज् य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या ईनके जनकट जवकास दियाकलाप प्रजतजर्द्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के जलए ऄजहतकर हो ऐसी रीजत से मागादिाक जसद्धांत तैयार दकए जाएंगे । [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5

(3) पयाटन या पाररजस्ट्थजतकी पयाटन.- (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पाररजस्ट्थजतकी पयाटन दियाकलाप या जवद्यमान पयाटन दियाकलापों का जवस्ट्तार पयाटन महायोजना के ऄनुसार पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जलए होगा। (ख) पाररजस्ट्थजतकी पयाटन महायोजना राज्य पयाटन जवभाग द्वारा राज्य पयाावरण और वन जवभाग के परामिा से तैयार होगी। (ग) पयाटन महायोजना अंचजलक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी। (घ) पयाटन महायोजना पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अधार पर तैयार की जाएगी। (ङ) पाररजस्ट्थजतकी पयाटन संबंधी दियाकलाप जनम्नानुसार जवजनयजमत होंगे:-

(i) संरजक्षत क्षेत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक, आनमें जो भी जनकट ह,ै नय ेवाजणजज्यक होटल और ररजॉटा के सजन्नमााण ऄनजु्ञात नहीं होंग:े परंत,ु यह दक संरजक्षत क्षेत्र की सीमा से एक दकलोमीटर की दरूी से परे पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक होटलों और ररजॉटा का स्ट्थापना केवल पूवा पररभाजर्त और नामजनर्ददष्ट क्षेत्रों में पयाटन महायोजना के ऄनुसार पाररजस्ट्थजतकी पयाटन सुजवधाओं के जलए ही ऄनजु्ञात होगा;

(ii) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर नए पयाटन दियाकलापों या जवद्यमान पयाटन दियाकलापों का जवस्ट्तार कें रीय सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय के मागादिाक जसद्धांतों के द्वारा तथा राष्ण रीय ा याघ्र स संरक्षण प्राजधकरण, द्वारा जारी पाररजस्ट्थजतकी–पयाटन, पाररजस्ट्थजतकी-जिक्षा और पाररजस्ट्थजतकी-जवकास पर बल देते हुए (समय- समय पर यथा संिोजधत) जारी मागादिाक जसद्धांतों के ऄनुसार होगा;

(iii) अंचजलक महायोजना का ऄनुमोदन दकए जाने तक, पयाटन के जलए जवकास और जवद्यमान पयाटन दियाकलापों के जवस्ट्तार को वास्ट्तजवक स्ट्थल जवजनर्ददष्ट संवीक्षा और मानीटरी सजमजत की जसफाररि पर अधाररत संबंजधत जवजनयामक प्राजधकरणों द्वारा ऄनुज्ञात दकया जाएगा और पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर दकसी नये होटल या ररजॉटा या वाजणजज्यक स्ट्थापना का संजनमााण ऄनुज्ञात नहीं दकया जायेगा ।

(4) नसैर्वगक जवरासत.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में महत्यवपूणा नैसर्वगक जवरासत के सभी स्ट्थलों जैसे जीन कोि अरजक्षत के्षत्र, िैल जवरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मागों, ईपवनों, गुफाएं, स्ट्थलों, भ्रमण, ऄश्वरोहण, प्रपातों अदद की पहचान की जाएगी और जवरासत संरक्षण योजना अंचजलक महायोजना के भाग के रूप में परररक्षण और संरक्षण के जलए तैयार की जाएगी ।

(5) मानव जनर्वमत जवरासत स्ट् थल.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, जिल्प-तथ्य, ऐजतहाजसक, स्ट्थापत्यय, सौंदयापूरक और सांस्ट्कृजतक महत्यव के क्षेत्रों की और ईपक्षेत्रों पहचान और ईनके संरक्षण के जलए जवरासत योजना अंचजलक महायोजना के भाग के रुप में तयैार की जाएगी।

(6) ध् वजन प्रदरू्ण.- पयाावरण ऄजधजनयम के ऄधीन ध्वजन प्रदरू्ण (जवजनयमन और जनयतं्रण) जनयम, 2000 में जनयत ईपबंधों के ऄनुसार में पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ध्वजन प्रदरू्ण के जनयंत्रण और जनवारण का ऄनुपालन दकया जाएगा।

(7) वाय ुप्रदरू्ण.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में, वायु प्रदरू्ण के जनवारण और जनयंत्रण का वायु (प्रदरू्ण जनवारण और जनयंत्रण) ऄजधजनयम, 1981 (1981 का 14) और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंधों के ऄनुसार ऄनुपालन दकया जाएगा।

(8) बजहस्राव का जनस्ट्सारण.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ईपचाररत बजहस्राव का जनस्ट्सारण, साधारणों मानकों के ईपबंधों के ऄनुसार पयाावरणीय ऄजधजनयम और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄधीन अने वाले पयाावरणीय प्रदरू्ण के जनस्ट्सारण के जलए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा जनयत मानकों, जो भी ऄजधक कठोर हो, के ईपबंधों के ऄनुसार होगा।

(9) ठोस ऄपजिष्ट.- ठोस ऄपजिष्ट का जनपटान और प्रबंधन जनम्नानुसार दकया जाएगा:- (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में ठोस ऄपजिष्ट का जनपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना सं. का.अ. 1357(ऄ), तारीख 8 ऄप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाजित ठोस ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा। ऄकाबाजनक पदाथो का जनपटान पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन से बाहर जचजन्हत दकए गए स्ट्थानों पर पयाावरण-ऄनुकूल रीजत से दकया जाएगा; 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योजगदकयों (इएसएम) का ईपयोग करत ेहुए जवद्यमान जनयमों और जवजनयमों के ऄनुरूप ठोस ऄपजिष्ट का सुरजक्षत और पयाावरण-ऄनुकूल प्रबंधन ऄनुज्ञात दकया जा सकेगा।

(10) जवै जचदकत्यसा ऄपजिष्ण ट.- जैव जचदकत्यसा ऄपजिष्ण ट का प्रबंधन जनम्नानुसार दकया जाएगा.- (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में जैव जचदकत्यसा ऄपजिष्ट का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना सं.सा.का.जन 343 (ऄ), तारीख 28 माचा, 2016 के द्वारा प्रकाजित जैव जचदकत्यसा ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा। (ख) पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योजगदकयों का ईपयोग करते हुए जवद्यमान जनयमों और जवजनयमों के ऄनुरूप जैव-जचदकत्यसा ऄपजिष्ट का सुरजक्षत और पयाावरण-ऄनुकूल प्रबंधन ऄनुज्ञात दकया जा सकेगा।

(11) प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट प्रबधंन.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट प्रबंध का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय की समय-समय पर यथासंिोजधत ऄजधसूचना सं.सा.का.जन 340(ऄ), तारीख 18 माचा, 2016 द्वारा प्रकाजित प्लाजस्ट्टक ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा।

(12) जनमााण और जवध्वसं ऄपजिष्ट प्रबधंन.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में संजनमााण और जवध्वंस ऄपजिष्ट प्रबंध का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय की समय-समय पर यथासंिोजधत ऄजधसूचना सं.सां.का.जन 317(ऄ), तारीख 29 माचा, 2016 द्वारा प्रकाजित संजनमााण और जवध्वंस प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा ।

(13) इ–ऄपजिष्ट.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में इ–ऄपजिष्ट प्रबंध का जनपटान भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय की समय-समय पर यथासंिोजधत द्वारा प्रकाजित इ–ऄपजिष्ट प्रबंधन जनयम, 2016 के ईपबंधों के ऄनुसार दकया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गजतजवजधयां अवास के ऄनुकूल जवजनयजमत होंगी और आस संबंध में अंचजलक महायोजना में जविेर् ईपबंध सजम्मजलत दकए जाएंगे और अंचजलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राजधकारी द्वारा ऄनुमोददत होने तक, मानीटरी सजमजत सुसंगत ऄजधजनयमों और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों और जवजनयमों के ऄनुसार यानीय दियाकलापों के ऄनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) यानीय प्रदरू्ण.- लागू जवजधयों के ऄनुपालन में वाहन प्रदरू्ण का जनवारण और जनयंत्रण दकया जाएगा। स्ट्वच्छक ईंधन के ईपयोग के जलए प्रयास दकए जाएंगे।

(16) औद्योजगक इकाआया.ं- (i) राजपत्र में आस ऄजधसूचना के प्रकािन पर या ईसके पिात पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर कोइ नए प्रदजूर्त ईद्योगों की स्ट्थापना की ऄनुमजत नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्रीय प्रदरू्ण जनयंत्रण बोडा द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मागादिाक जसद्धांतों में ईद्योगों के वगीकरण के ऄनुसार, जब तक दक ऄजधसूचना में आस प्रकार जवजनर्ददष्ट न हो; पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदरू्णकारी ईद्योगों को ऄनुज्ञात दकया जाएगा और आसके ऄजतररि, गैर-प्रदरू्णकारी ईद्योगों को बढ़ावा ददया जाएगा।

(17) पहाडी ढलानों को सरंक्षण.- पहाडी ढलानों का संरक्षण जनम्नानुसार होगा:- (क) अंचजलक महायोजना पहाडी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां दकसी भी संजनमााण की ऄनुमजत नहीं दी जाएगी; (ख) कटाव के एक ईच्च जडग्री के साथ जवद्यमान खडी पहाडी ढलानों या ढलानों पर दकसी भी संजनमााण की ऄनुमजत नहीं दी जाएगी ।

4. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन में प्रजतजर्द्ध और जवजनयजमत दकए जान ेवाल ेदियाकलापों की सचूी.- पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में सभी दियाकलाप पयाावरण ऄजधजनयम के ईपबंधों और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों जजसके ऄन्तगात तटीय जवजनयमन जोन ऄजधसूचना, 2011 और पयाावरणीय समाघात जनधाारण ऄजधसूचना, 2006 और ऄन्य लाग ू जवजधयां के जजसमें वन (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन ऄजधजनयम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1972 (1972 का 53) सजम्मजलत हैं और दकये गय े संिोधनों द्वारा िाजसत होंग ेऔर नीचे दी गइ सारणी में जवजनर्ददष्ट रीजत में जवजनयजमत होंगे, ऄथाात ्:- [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 सारणी िम स.ं

(1) दियाकलाप

(2) वणान

(3) ऄ. प्रजतजर्द्ध दियाकलाप

1. वाजणजज्यक खनन, पत्यथर ईत्यखनन और ऄपघर्ाण आकाइयां । (क) वास्ट्तजवक स्ट्थानीय जनवाजसयों की घरेल ू अवश्यकताओं जजसमें जनजी ईपयोग के जलए मकानों के संजनमााण या मरम्मत के जलए धरती को खोदना और मकान बनान े व्यजिगत ईपभोग के जलए दिेी टाआल्स या ईंटों का जनमााण करना भी सजम्मजलत ह,ै के जसवाय सभी प्रकार के नए और जवद्यमान खनन (लघ ुऔर वृहत खजनज), पत्यथर की खानें और ईनकों तोडने की आकाआयां तत्यकाल प्रभाव से प्रजतजर्द्ध होगी; (ख) खनन प्रचालन, माननीय ईच्चतम न्यायालय की ररट याजचका (जसजवल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबमान जथरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में अदेि तारीख 4 ऄगस्ट्त, 2006 और ररट याजचका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाईंडेिन बनाम भारत संघ के मामल े में तारीख 21 ऄप्रलै, 2014 के अदेि के ऄनुसरण में प्रचालन होगा ।

2. प्रदरू्ण (जल, वाय,ु मृदा, ध्वजन, अदद) ईत्यपन करन ेवाल ेईद्योगों की स्ट्थापना । पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में कोइ नया ईद्योग लगान े और वतामान प्रदरू्णकारी ईद्योगों का जवस्ट्तार करन ेकी ऄनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह दक केन्रीय प्रदरू्ण जनयंत्रण बोडा द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मागा दिाक जसद्धान्तों में ईद्योगों के वगीकरण के ऄनुसार जब तक दक ऄजधसूचना में ऐसा जवजनर्ददष्ट न हों, पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर गरै-प्रदरू्णकारी ईद्योगों को ऄनजु्ञात दकया जाएगा और आसके ऄजतररि गैर- प्रदरू्णकारी कुटीर ईद्यागों को बढ़ावा ददया जाएगा।

3. बृहत जल जवद्युत पररयोजना की स्ट्थापना । लागू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजर्द्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।

4. दकसी पररसंकटमय पदाथा का ईपयोग या ईत्यपादन या प्रसंस्ट्करण। लागू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजर्द्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।

5. प्राकृजतक जल जनकायों या क्षते्र भूजम में ऄनुपचाररत बजहस्रााव का जनस्ट्सारण । लागू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजर्द्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।

6. नइ अरा जमलों की स्ट्थापना। पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के भीतर नइ और जवद्यमान अरा जमलों का जवस्ट् तार ऄनजु्ञात नहीं होगा ।

7. ईंट भट्टों की स्ट्थापना करना। लागू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजर्द्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे ।

8. नए ऄजतिमण और वन भूजम पर ईनका जनयमानुकूल। लागू जवजधयों के ऄनुसार प्रजतजर्द्ध (ऄन् यथा ईपबंजधत के जसवाय) होंगे 13 ददसम्बर, के बाद प्रजतजर्द्ध होगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अ. जवजनयजमत दियाकलाप

9. वाजणजज्यक होटलों और ररसोटों की स्ट्थापना । पाररजस्ट्थजतकी पयाटन दियाकलापों लघ ुऄस्ट्थायी संरचनाओं के जसवाय संरजक्षत क्षेत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक, आनमें जो भी जनकट ह,ै नए वाजणजज्यक होटल और ररसोटों को ऄनुज्ञात नहीं दकया जाएगा: परंतु यह दक संरजक्षत क्षेत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के परे या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक आनमें से जो भी जनकट हो सभी नए पयाटन दियाकलाप या जवद्यमान दियाकलाप का जवस्ट्तार पयाटन महायोजना और यथा लाग ू मागादिी जसद्धांतों के ऄनरुूप होगा।

10. संजनमााण दियाकलाप । (क) संरजक्षत क्षेत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन के जवस्ट्तार तक, आनमें जो भी जनकट हो, दकसी भी प्रकार के नय े वाजणजज्यक संजनमााण की ऄनुज्ञा नहीं होगी: परंत ु यह दक स्ट्थानीय लोगों को ऄपनी अवास सम्बन्धी जनम्नजलजखत अवश्यकताओं को परूा करन े के जलए, पैरा 3 के ईप पैरा (1) में सूचीबद्ध दियाकलापों सजहत ऄपने ईपयोग के जलए, ऄपनी भूजम में भवन ईप-जवजधयों के ऄनुसार, संजनमााण करने की ऄनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह दक गरै–प्रदरू्णकारी लघ ु ईद्योगों से संबंजधत संजनमााण दियाकलाप लागू जनयमों और जवजनयमों, यदद कोइ हों, के ऄनुसार सक्षम प्राजधकारी की पूवा ऄनुमजत से जवजनयजमत दकए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक दकलोमीटर क्षेत्र से परे ये अंचजलक महायोजना के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

11. प्रदरू्ण ईत्यपन्न न करन ेवाले लघु ईद्योग । फरवरी, 2016 में केन्रीय प्रदरू्ण जनयंत्रण बोडा द्वारा जारी ईद्योगों में वगीकरण के ऄनुसार गैर-प्रदरू्णकारी ईद्योग और ऄपररसंकटमय में, लघु और सेवा ईद्योग, कृजर्, पुष्णप कृजर्, ईद्यान कृजर् या पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन से दिेी सामग्री से ईत्यपादों को ईत्यपन्न करने वाल े कृजर् अधाररत ईद्योग सक्षम प्राजधकारी द्वारा ऄनुज्ञात होंगे।

12. वृक्षों की कटाइ । (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राजधकारी की पूवा ऄनुमजत के जबना वन, सरकारी या राजस्ट्व या जनजी भूजम पर या वनों में वृक्षों की कटाइ नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाइ संबंजधत कें रीय या राज्य ऄजधजनयम या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंध के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे।

13. वन ईत्यपादों या गैर काष्ण ठ वन ईत्यपादों का संग्रहण । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

14. जवद्युत और संचार टावरों का पररजनमााण और केबलों के जबछाए जान े और ऄन्य बुजनयादी ढांचे । लागू जवजधयों के ऄधीन जवजनयजमत होंगे (भूजमगत केबल के जबछाए जाने को बढ़ावा ददया जा सकेगा)। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9

15. नागररक सुख सुजवधाओं सजहत ऄवसंरचनाएं । न्यूनीकरण ईपायों को लागू जवजधयों, जनयमों और जवजनयमनों और ईपलब्ध मागादिाक जसद्धांतों के ऄनुसार दकया जाना ।

16. जवद्यमान सडकों को चौडा करना और ईन्हें सुदढृ़ करना तथा नवीन सडकों का संजनमााण । न्यूनीकरण ईपायों को लागू जवजधयों, जनयमों और जवजनयमनों तथा ईपलब्ध मागादिाक जसद्धांतों के ऄनुसार दकया जाना ।

17. पयाटन से संबंजधत ऄन्य दियाकलाप जैसे गमा वाय ु गुब्बारें, हलेीकाप्टर, ड्रोन, माआिोलाआटस अदद द्वारा पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर से ईडना जैसे दियाकलाप करना। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

18. पहाडी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

19. राजत्र में याजनक यातायात का संचलन । लाग ू जवजधयों के ऄधीन वाजणजज्यक प्रयोजन के जलए जवजनयजमत ।

20. स्ट्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृजर् और बागवानी प्रथाओं के साथ दगु्धिाला, दगु्घ ईद्योग, कृजर् और मछली पालन । स्ट्थानीय लोगों के ईपयोग के जलए लागू जवजधयों के ऄधीन ऄनुज्ञात ।

21. फमों, कंपजनयों द्वारा बडे पैमाने पर वाजणजज्यक पिुओं और कुटकुट फामों की स्ट्थापना। स्ट्थानीय अवश्यकताओं को परूा करन ेके जलए लाग ूजवजधयों के ऄधीन जवजनयजमत (ऄन्यथा प्रदान दकए गए) होंगे ।

22. प्राकृजतक जल जनकायों या सतही के्षत्र में ईपचाररत बजहस्रााव का जनस्ट्तारण । जल जनकायों में ईपचाररत ऄपजिष्ट जल या बजहस्रााव के जनस्ट्सारण से बचा जाएगा और ईपचाररत ऄपजिष्ट जल के पुन:चिण और पनु:ईपयोग के जलए प्रयास दकए जाएंगे। ऄन्यथा लाग ू जवजधयों के ऄनुसार ईपचाररत बजहस्रााव के पुनचािण/प्रवाह के जनवाहन को जवजनयजमत दकया जाएगा।

23. सतही और भूजल का वाजणजज्यक जनष्णकर्ाण । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

24. ठोस ऄपजिष्ट का प्रबन्धन। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

25. जवदेिी प्रजाजतयों को लाना । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

26. पाररजस्ट्थजतकी पयाटन। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

27. पोजलथीन बैगों का ईपयोग । लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

28. वाजणजज् यक संकेत बोडा और होर्डडग। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

29. नए काष्ण ठ अधाररत ईद्योग। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

30. जलावन लकडी का ईपयोग। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

31. पवन चदियां और टरबाआन। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे ।

32. वसचाइ जवभाग द्वारा जलमग्न क्षेत्र से बाहर जाना। लाग ूजवजधयों के ऄनुसार जवजनयजमत होंगे । 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आ. सवंर्वधत दियाकलाप

33. वर्ाा जल संचयन । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

34. जैजवक खेती। सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

35. सभी गजतजवजधयों के जलए हररत प्रौद्योजगकी को ग्रहण करना । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

36. कुटीर ईद्योगों जजसके ऄंतगात ग्रामीण कारीगर भी हैं। सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

37. नवीकरणीय उजाा और ईंधन का ईपयोग । बायोगैस, सौर प्रकाि आत्य यादद को बढ़ावा ददया जाना ह ै।

38. कृजर् वाजनकी । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

39. बागान लगाना और जडी बूरटयों का रोपण । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

40. पाररजस्ट्थजतकी ऄनुकूल पररवहन का ईपयोग । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

41. कौिल जवकास । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

42. जनम्नीकृत भूजम/ वन / वास की बहाली । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

43. पयाावरणीय जागरुकता । सदि य रूप से बढ़ावा ददया जाएगा ।

5. पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन की ऄजधसचूना की मानीटरी के जलए मानीटरी सजमजत- कें रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 की धारा 3 की ईपधारा (3) के ऄधीन आस ऄजधसूचना के ईपबंधों की प्रभावी मानीटरी के जलए मानीटरी सजमजत का गठन करती ह,ै जो जनम्नजलजखत से जमलकर बनगेी, ऄथाात:्- ि.स.

(1) मानीटरी सजमजत का गठन

(2) पद

(3)

(i) जजला कलेटटर, पुणे पदेन, ऄध्यक्ष;

(ii) कलेटटर ठाणे / रायगढ़ के प्रजतजनजध सदस्ट्य;

(iii) ईप वन संरक्षक, (वन्यजीव), पुणे या ईनके प्रजतजनजध सदस्ट्य;

(iv) ईप वन संरक्षक, रायगढ़ / ठाण ेया ईनके प्रजतजनजध। सदस्ट्य;

(v) नगर जनयोजन कायाालय ठाण े/ रायगढ़ / पुण ेके प्रजतजनजध) सदस्ट्य;

(vi) पयाावरण जवभाग, महाराष्ट्र सरकार के प्रजतजनजध। सदस्ट्य;

(vii) प्रजतजित संस्ट्थान या दकसी भी राज्य जवश्वजवद्यालय से पाररजस्ट्थजतकी में एक जविेर्ज्ञ। सदस्ट्य;

(viii) वन्यजीव संरक्षण के के्षत्र में काम करन ेवाल ेगैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रजतजनजध सदस्ट्य;

(ix) ईप वन संरक्षक, जुन्नार सदस्ट्य-सजचव। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11

6. जनदिे–जनबधंन.- (1) मानीटरी सजमजत आस ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी सजमजत का कायाकाल तीन वर्ा तक या राज्य सरकार द्वारा नइ सजमजत के पुन: गठन तक के जलए होगा और तत्यपिात मानीटरी सजमजत राज्य सरकार द्वारा गरठत की जाएगी।

(3) ईन दियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्यकालीन पयाावरण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना संख्यांक का.अ. 1533 (ऄ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की ऄनुसूची में सजम्मजलत हैं, और जो पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में अत ेहैं, जसवाय आसके जो परैा 4 के ऄधीन सारणी में यथा जवजनर्ददष्ट प्रजतजर्द्ध दियाकलापों के, मानीटरी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक जवजनर्ददष्ट स्ट्थलीय दिाओं के अधार पर संवीक्षा की जाएगी और ईि ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄधीन पूवा पयाावरण ऄनापजत्त के जलए केरींय सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय को जनर्ददष्ट दकया जाएगा।

(4) ईन दियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्यकालीन और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना संख्यांक का. अ. 1533 (ऄ) तारीख 14 जसतंबर, 2006 की ऄनुसूची में सजम्मजलत नहीं है, और जो पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन में अते ह,ै जसवाय आसके पैरा 4 के ऄधीन सारणी में यथाजवजनर्ददष्ट प्रजतजर्द्ध दियाकलापों के, मानीटरी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक जवजनर्ददष्ट स्ट्थलीय दिाओं के अधार पर संवीक्षा की जाएगी और ईसे संबंद्ध जवजनयामक प्राजधकरणों को जनर्ददष्ट दकया जाएगा।

(5) मानीटरी सजमजत का सदस्ट्य-सजचव या संबद्ध ईपायुि ऐसे व्यजि के जवरूद्ध, जो आस ऄजधसूचना के दकसी ईपबंध का ईल्लघंन करता ह,ै पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 की धारा 19 के ऄधीन पररवाद फाआल करने के जलए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी सजमजत मुद्दा दर मदु्दा के अधार पर ऄपेक्षाओं पर जनभार रहत े हुए संबद्ध जवभागों के प्रजतजनजधयों या जविेर्ज्ञों, औद्योजगक संगमों या संबद्ध पणधाररयों के प्रजतजनजधयों को ऄपन ेजवचार-जवमिा में सहायता के जलए अमंजत्रत कर सकेगी ।

(7) मानीटरी सजमजत प्रत्ययेक वर्ा की 31 माचा तक के ऄपने दियाकलापों की वार्वर्क कारावाइ ररपोटा राज् य के मुख् य वन् यजीव वाडान को ईपाबंध V में संलग्न प्रपत्र में ईट त वर्ा के 30 जून तक प्रस्ट्तुत करेगी ।

(8) केन्रीय सरकार का पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय मानीटरी सजमजत को ऄपन ेकृत्ययों के प्रभावी जनवाहन के जलए ऐसे जनदेि दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. ऄजतररि ईपाय - आस ऄजधसूचना के ईपबंधों को प्रभावी बनाने के जलए कें रीय सरकार और राज् य सरकार, ऄजतररट त ईपाय, यदद कोइ हों, जवजनर्ददष्ण ट कर सकेंगी।

8. ईच्चतम न्यायालय के अदिे- आस ऄजधसूचना के ईपबंध भारत के माननीय ईच्चतम न्यायालय या ईच्च न्यायालय या राष्ण रीय हररत ऄजधकरण द्वारा पाररत दकए गए या पाररत दकए जाने वाल ेअदेि, यदद कोइ हो, के ऄध्यधीन होंगे । [फा. सं. 25/97/2015-इएसजेड-अरइ] डॉ. सतीि चन्र गढ़कोटी, वैज्ञाजनक ‘जी’ ईपाबधं- I महाराष्ट्र राज्य में पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन और भीमािकंर वन्यजीव ऄभयारण्य की सीमा का जववरण ि. स ं ग्राम वन गट स.ं जनजी गट स.ं सीमाएं ईत्तर पवूा दजक्षण पजिम 1 2 4 5 6 7 8 1 फागुल गवहन 105 -- घाटघर की ग्राम सीमा गट सं. 90,91,92,98, 99,101,103,106, 107,111,91 से 26, खदकुम्बे,पुर की ग्राम सीमा ऄम्बोली की ग्राम सीमा पालु की ग्राम सीमा 106 -- गट सं. 69 गट सं. 105 गट सं. 105 गट सं. 102,103 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2 ऄम्बोली 515 -- फागुल गवहन की ग्राम सीमा जसरोली टी कुकादनेर की ग्राम सीमा गट सं. 269, 270, 272, 275 , 278,280 से 283, 285 से 287, 290 से 295,459 से 469,478 से 490, 500 से 506, 514, 513, 516, 517, 518 जभवद ेबीअर और रामपुर की ग्राम सीमा 3 भीवद े बीके 196 -- पालु की ग्राम सीमा ऄम्बोली की ग्राम सीमा गट सं. 215,207,206, 89,193, 194,195,190, 184,187, 177,176,175. हतवीज और भीवद े खह की ग्राम सीमा 176 -- गट सं. 196, गट सं. 177 गट सं. 175 गट सं. 196 177 -- गट सं. 169 गट सं. 184,183,182,181, 178 गट सं. 175 गट सं. 196 195 -- गट सं. 196 गट सं. 193,194 गट सं. 190 ,196 गट सं. 196 89 -- गट सं. 196, गट सं. 206,208 गट सं. 88, 87, 90, 93, 94, 95 गट सं. 184,185,191 206 -- गट सं. 196 गट सं. 207 गट सं. 208 गट सं. 89,196 207 गट सं. 196 गट सं. 215 गट सं. 208 गट सं. 206 208 --- गट सं. 206, 207 गट सं. 215, 212, 211 गट सं. 210 209, 59, 60, 87, 88 गट सं. 89 209 -- गट सं. 208 गट सं. 210 गट सं. 59 गट सं. 208 214 -- गट सं. 208 गट सं. 215, 216 गट सं. 210 गट सं. 213,211,212 215 -- ऄम्बोली की ग्राम सीमा गट सं. 221 गट सं. 220, 216, 214, 208 गट सं. 207,196 216 -- गट सं. 215 गट सं. 215 गट सं. 217 से 220 गट सं. 210,214 -- 197 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 -- 198 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 199 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 -- 199 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 200 जनजी गट सं. 198 अर एफ. गट सं. 196 -- 200 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 202, 201 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 199 -- 202 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 203 जनजी गट सं. 201 जनजी गट सं. 200 -- 203 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 204 जनजी गट सं. 201 जनजी गट सं. 202 -- 204 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 205 जनजी गट सं. 201 जनजी गट सं. 199 -- 205 अर एफ. गट सं. 196 अर एफ. गट सं. 196 जनजी गट सं. 201 जनजी गट सं. 203 4 हतजवज 236 -- गट सं. 241, 242, 246 गट सं. 229, 230, 231, 235, 234, 233, 224, 213, 206, 207, 209, 152 , 295, 212 दोन की ग्राम सीमा गट सं. 237, 240 मद की ग्राम सीमा 337 -- भीवद ेबक की ग्राम सीमा गट सं. 294, 293, 292, 281, 279 स े284, 335, 336, गट सं. 251, 252, 267, 268, 270, 278, 338, 341, 65, 66, 71, 73, 77 मद की ग्राम सीमा 296 -- भीवद ेबक की ग्राम सीमा भीवद ेखह की ग्राम सीमा गट सं. 294, 297, 298, 300, 301, 305. गट सं. 337 -- 237 अर एफ. गट सं. 236 अर एफ. गट सं. 236 दोन की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 204 -- 238 अर एफ. गट सं. 236 जनजी गट सं. 237 दोन की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 238 -- 239 अर एफ. गट सं. 236 जनजी गट सं. 238 दोन की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 239 -- 240 अर एफ. गट सं. 236 जनजी गट सं. 239 दोन की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 236 5 भीवद े खह 462 -- की ग्राम सीमा भीवदे बी अर गट सं. 662, 664, 465, 466, 471, 472, 473, 461 ऄम्बे की ग्राम सीमा हतजवज की ग्राम सीमा 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

6. दोन 61 -- हतजवज की ग्राम सीमा गट सं. 74,73, गट सं. 62,60,59, जपम्पारघाने की ग्राम सीमा 56 -- गट सं. 57 गट सं. 55 गट सं. 58 गट सं. 58 -- 57 जनजी गट सं. 60 जनजी गट सं. 64,65,66 अर एफ. गट सं. 56 जनजी गट सं. 58,59 -- 58 जनजी गट सं. 60 जनजी गट सं. 57, अर एफ. गट सं. 56 अर एफ. गट सं. 8 और ऄघान की ग्राम सीमा जपम्पारघाने की ग्राम सीमा -- 59 अर एफ. गट सं. 61और जनजी गट सं. 60 जनजी गट सं. 60, 58 जपम्पारघाने की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 61 -- 60 अर एफ. गट सं. 61 जनजी गट सं. 62, 63, 64 जनजी गट सं. 57, 59, 58 अर एफ. गट सं. 61

7. ऄघान 18 -- दोने की ग्राम सीमा दोने की ग्राम सीमा गट सं. 30, 21, 20 जपम्पारघाने की ग्राम सीमा 16 -- गट सं. 17, 10 गट सं. 9, 8, 11 गट सं. 15, 14, 73 जपम्पारघाने की ग्राम सीमा 51 -- जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा गट सं. 71, 70, 69, 60, 52, 56, 55, 54, 53, 52, 47, 48, 49, 50 नहावेद की ग्राम सीमा जपम्पारघाने की ग्राम सीमा -- 17 जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 8 अर एफ. गट सं. 5 और जनजी गट सं. 10 अर एफ. गट सं. 5 और जपम्पारघाने की ग्राम सीमा -- 71 जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 72 जनजी गट सं. 36, 70 जनजी गट सं. 69, अर एफ. गट सं. 36 -- 72 जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 73,74 जनजी गट सं. 36 जनजी गट सं. 71 -- 73 जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 5, जनजी गट सं. 14 जनजी गट सं. 74 जनजी गट सं. 72

8. नहावेद 73 -- गट सं. 74 से 80, 66 से 69, 47 पटान की ग्राम सीमा गट सं. 70 से 72 सकेरी की ग्राम सीमा 105 -- गट सं. 101 से 104 गट सं. 74 सकेरी की ग्राम सीमा गट सं. 107 161 -- जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा गट सं. 162,163 165, 134, 136, 135, 142, 110, 109,108 गट सं. 160 ऄहुपे की ग्राम सीमा गट सं. 143, 144, 156, 158, 159, 160, [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 191 -- ऄघान और दोन की ग्राम सीमा जतरपाड की ग्राम सीमा गट सं. 192 से 198 गट सं. 201, 187, 190, 189, 188, 179, 173,172,171, 167, 166. गट सं. 164, 165 -- 160 जपम्पारघा ने की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 161 अर एफ. गट सं. 161 जनजी गट सं. 159 -- 159 ऄहुपे की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 160 जनजी गट सं. 158 अर एफ. गट सं. 155 -- 154 जनजी गट सं. 156 जनजी गट सं. 145, 152, 153 ऄहुपे की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 155 -- 145 जनजी गट सं. 156 और अर एफ. गट सं. 161 जनजी गट सं. 144, 143. जनजी गट सं. 146, 147 जनजी गट सं. 154, 152, 153. -- 143 अर एफ. गट सं. 161 अर एफ. गट सं. 161 ऄहुपे की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. -- 144 अर एफ. गट सं. 161 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 145 जनजी गट सं. 145 -- 152 जनजी गट सं. 145 जनजी गट सं. 146, 151. ऄहुपे की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 153 -- 153 जनजी गट सं. 145 जनजी गट सं. 152 ऄहुपे की ग्राम सीमा ऄहुपे की ग्राम सीमा और जनजी गट सं. 154 -- 156 जनजी गट सं. 158 और अर एफ. गट सं. 161 अर एफ. गट सं. 161 जनजी गट सं. 144, 145, 154. अर एफ. गट सं. 155 और जनजी गट सं. 157 -- 157 जनजी गट सं. 158 जनजी गट सं. 158, 156 अर एफ. गट सं. 155 अर एफ. गट सं. 155 -- 158 जनजी गट सं. 159 अर एफ. गट सं. 161 जनजी गट सं. 146, 145 अर एफ. गट सं. 155 और जनजी गट सं. 157 -- 146 जनजी गट सं. 145 जनजी गट सं. 147, 148,

149. जनजी गट सं. 150, 151. जनजी गट सं. 152 -- 147 जनजी गट सं. 145 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 148 जनजी गट सं. 146 -- 148 जनजी गट सं. 147 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 149 जनजी गट सं. 146 -- 106 जनजी गट सं. 107 जनजी गट सं. 107 जनजी गट सं. 107 जनजी गट सं. 107 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] -- 107 अर एफ. गट सं. 161 और जनजी गट सं. 108 अर एफ. गट सं. 105 सकेरी की ग्राम सीमा ऄहुपे और सकेरी की ग्राम सीमा -- 74 जनजी गट सं. 101, 75 जनजी गट सं. 75 और अर एफ. गट सं. 73 सकेरी की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 105 -- 47 जनजी गट सं. 41 जनजी गट सं. 43, 44, 45, 46 और अर एफ. गट सं. 73 अर एफ. गट सं. 73 और जनजी गट सं. 68 जनजी गट सं. 48, 55, 56, 57, 59. -- 46 जनजी गट सं. 45 पटान की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 73 जनजी गट सं. 47 -- 45 जनजी गट सं. 44 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 46 जनजी गट सं. 47 -- 43 जनजी गट सं. 41 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 44 जनजी गट सं. 47 -- 41 जनजी गट सं. 34 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 43 जनजी गट सं. 48 -- 34 जनजी गट सं. 35 जनजी गट सं. 32, 33 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 39,

41. -- 33 जनजी गट सं. 27 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 34 जनजी गट सं. 32 -- 27 जनजी गट सं. 208,

209. पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 33 जनजी गट सं. 32, 26, 28. -- 208 जनजी गट सं. 207 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 27 जनजी गट सं. 209, 210, 211 -- 209 जनजी गट सं. 210 जनजी गट सं. 208 जनजी गट सं. 27 जनजी गट सं. 26 -- 210 जनजी गट सं. 211 जनजी गट सं. 208 जनजी गट सं. 209 जनजी गट सं. 213 -- 207 जनजी गट सं. 206 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 208 जनजी गट सं. 211 -- 206 जनजी गट सं. 204, 205 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 207 जनजी गट सं. 211, 203 -- 205 जनजी गट सं. 204 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 206 जनजी गट सं. 204, 206 -- 204 जनजी गट सं. 200 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 205, 206. जनजी गट सं. 201, 202, 203, 211. -- 200 अर एफ. गट सं. 191 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 204 जनजी गट सं. 201 -- 198 जनजी गट सं. 197 पटान की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 191 अर एफ. गट सं. 191 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 -- 197 जनजी गट सं. 196, 195 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 198 अर एफ. गट सं. 191 -- 196 जनजी गट सं. 193, 194 जनजी गट सं. 195 और पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 197 जनजी गट सं. 192 -- 195 अर एफ. गट सं. 191 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 197 जनजी गट सं. 196, 194, -- 70 अर एफ. गट सं. 73 अर एफ. गट सं. 73 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 71 -- 71 अर एफ. गट सं. 73 जनजी गट सं. 70 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 72 -- 72 अर एफ. गट सं. 73 जनजी गट सं. 71 सकेरी की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 73 -- 162 ऄघान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 163 अर एफ. गट सं. 161 अर एफ. गट सं. 161 -- 149 जनजी गट सं. 148 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 150 जनजी गट सं. 146,

151. -- 150 जनजी गट सं. 149 जनजी गट सं. 143 ऄहुपे की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 151. -- 199 जनजी गट सं. 198 पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 200 अर एफ. गट सं. 191 9 जतरपाड 41 -- दोन की ग्राम सीमा गट सं. 51 से 54, 103 से 110 गट सं. 30 से 40, 26, 259,260, पटान और नाहवेद की ग्राम सीमा -- 36 जनजी गट सं. 37 अर एफ. गट सं. 41. जनजी गट सं. 33 अर एफ. गट सं. 41. -- 37 जनजी गट सं. 38 अर एफ. गट सं. 41. जनजी गट सं. 36 अर एफ. गट सं. 41. -- 38 जनजी गट सं. 39 अर एफ. गट सं. 41. जनजी गट सं. 37 अर एफ. गट सं. 41. -- 39 जनजी गट सं. 40 अर एफ. गट सं. 41. जनजी गट सं. 38 अर एफ. गट सं. 41. -- 40 अर एफ. गट सं. 41. अर एफ. गट सं. 41. जनजी गट सं. 39 अर एफ. गट सं. 41. 10 नानावाडे 108 -- गट सं. 112 से 114 गट सं. 107, 29 गट सं. 28,109 से 111 पटान की ग्राम सीमा 125 -- गट सं. 129, गट सं. 126, 97, 98, गट सं. 101,102,124, 121, 117. पटान की ग्राम सीमा 126 -- गट सं. 227 गट सं. 221 से 223 गट सं. 224 गट सं. 225 -- 257 जनजी गट सं. 258 अर एफ. गट सं. 262 जनजी गट सं. 256 पटान की ग्राम सीमा -- 258 जनजी गट सं. 261 अर एफ. गट सं. 262 जनजी गट सं. 257 पटान की ग्राम सीमा 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] -- 259 जतरपाड की ग्राम सीमा जतरपाड की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 260 पटान की ग्राम सीमा -- 260 जतरपाड की ग्राम सीमा जतरपाड की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 261, 258. पटान की ग्राम सीमा -- 261 जनजी गट सं. 260 जतरपाड की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 258 और अर एफ. गट सं. 262 जनजी गट सं. 257 -- 251 जनजी गट सं. 250 जनजी गट सं. 248, 247. जनजी गट सं. 232 जनजी गट सं. 252, 253, 254. -- 252 जनजी गट सं. 253 जनजी गट सं. 251 जनजी गट सं. 232 पटान की ग्राम सीमा -- 253 जनजी गट सं. 254 जनजी गट सं. 250, 251. जनजी गट सं. 252 पटान की ग्राम सीमा -- 254 जनजी गट सं. 255 जनजी गट सं. 250 जनजी गट सं. 253 पटान की ग्राम सीमा -- 255 जनजी गट सं. 256 अर एफ. गट सं. 162 जनजी गट सं. 268, 269, 249, 250, 254. पटान की ग्राम सीमा -- 256 जनजी गट सं. 257 अर एफ. गट सं. 162 जनजी गट सं. 255 पटान की ग्राम सीमा -- 229 जनजी गट सं. 230 जनजी गट सं. 233 जनजी गट सं. 228 पटान की ग्राम सीमा -- 230 जनजी गट सं. 231 जनजी गट सं. 233 जनजी गट सं. 229 पटान की ग्राम सीमा -- 231 जनजी गट सं. 232 जनजी गट सं. 233 जनजी गट सं. 230 पटान की ग्राम सीमा -- 232 जनजी गट सं. 252, 251 जनजी गट सं. 233, 247. जनजी गट सं. 231 पटान की ग्राम सीमा -- 233 जनजी गट सं. 247. जनजी गट सं. 237, 238, 241, 235. जनजी गट सं. 227 जनजी गट सं. 228, 229, 230, 231,

232. -- 110 अर एफ. गट सं. 108 जनजी गट सं. 109 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 111 -- 111 अर एफ. गट सं. 108 जनजी गट सं. 110 सकेरी की ग्राम सीमा सकेरी और पटान की ग्राम सीमा -- 112 जनजी गट सं. 113 और पटान की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 113 अर एफ. गट सं. 108 पटान की ग्राम सीमा -- 113 जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 115, 114. अर एफ. गट सं. 108 जनजी गट सं. 112 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 -- 114 जनजी गट सं. 115 जनजी गट सं. 107 अर एफ. गट सं. 108 जनजी गट सं. 113 -- 115 जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 116, 107 जनजी गट सं. 114 जनजी गट सं. 113,

117. -- 116 जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 107 जनजी गट सं. 115 जनजी गट सं. 115 -- 117 अर एफ. गट सं. 125 और की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 118 और अर एफ. गट सं. 125 जनजी गट सं. 106, 107, 115, 116, 112, 113. पटान की ग्राम सीमा -- 129 जनजी गट सं. 130 जनजी गट सं. 128, 127. अर एफ. गट सं. 125 पटान की ग्राम सीमा -- 130 जनजी गट सं. 138 जनजी गट सं. 131, 128 जनजी गट सं. 129 पटान की ग्राम सीमा -- 131 जनजी गट सं. 138 जनजी गट सं. 137, 136,

132. जनजी गट सं. 128 जनजी गट सं. 130 -- 137 जनजी गट सं. 139 जनजी गट सं. 141, 142,

136. जनजी गट सं. 131, 132. जनजी गट सं. 131 -- 138 जनजी गट सं. 224 जनजी गट सं. 139. जनजी गट सं. 131, 137. पटान की ग्राम सीमा -- 139 जनजी गट सं. 224 जनजी गट सं. 140, 141. जनजी गट सं. 137. जनजी गट सं. 138 -- 224 जनजी गट सं. 225,

226. अर एफ. गट सं. 220 और जनजी गट सं. 222 जनजी गट सं. 138, 139,

140. पटान की ग्राम सीमा -- 225 जनजी गट सं. 227 जनजी गट सं. 226 जनजी गट सं. 224 पटान की ग्राम सीमा -- 226 जनजी गट सं. 227 जनजी गट सं. 227 जनजी गट सं. 224 जनजी गट सं. 225 -- 227 जनजी गट सं. 233 जनजी गट सं. 235, 234 और अर एफ. गट सं. 220 जनजी गट सं. 224, 225,

226. जनजी गट सं. 224 और पटान की ग्राम सीमा -- 228 जनजी गट सं. 229 जनजी गट सं. 233 जनजी गट सं. 227 पटान की ग्राम सीमा -- 109 अर एफ. गट सं. 108 महालंुगे तरफ ऄम्बेगांव की ग्राम सीमा सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 110. 11 महालंुग े तरफ ऄम्बेगांव -- 21 जनजी गट सं. 26 जनजी गट सं. 20, 30 जनजी गट सं. 22 जनजी गट सं. 24, 25 -- 22 जनजी गट सं. 21,

20. जनजी गट सं. 19 जनजी गट सं. 23 जनजी गट सं. 24 -- 23 जनजी गट सं. 22 जनजी गट सं. 19 सकेरी और फलोद की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 24 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] -- 24 जनजी गट सं. 25 जनजी गट सं. 21, 22, 23. फलोद की ग्राम सीमा सकेरी की ग्राम सीमा -- 25 जनजी गट सं. 26 जनजी गट सं. 21 जनजी गट सं. 24 सकेरी की ग्राम सीमा -- 26 जनजी गट सं. 28 जनजी गट सं. 28 जनजी गट सं. 21,

25. सकेरी की ग्राम सीमा और जनजी गट सं. 27 -- 27 जनजी गट सं. 28 जनजी गट सं. 26 सकेरी की ग्राम सीमा नानावाडे की ग्राम सीमा 12 जपम्परी 105 -- सकेरी की ग्राम सीमा गट सं. 103,104, 106,108 से 112 गट सं. 52 , 77, 74, 83 से 93, 80,82, नानावाडे तेरंूगन की ग्राम सीमा गट सं. 96 से 102 कोनधावल की ग्राम सीमा 100 -- गट सं. 96, गट सं. 97 तेरंूगन की ग्राम सीमा गट सं. 101,102 -- 106 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 108 अर एफ. गट सं. 105 अर एफ. गट सं. 105 -- 107 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 108 जनजी गट सं. 106 जनजी गट सं. 106 -- 108 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 109 अर एफ. गट सं. 105 जनजी गट सं. 106, 107 -- 109 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 110 अर एफ. गट सं. 105 जनजी गट सं. 108 -- 110 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 111 अर एफ. गट सं. 105 जनजी गट सं. 109 -- 111 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 112 अर एफ. गट सं. 105 जनजी गट सं. 110 -- 112 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 113, 114. अर एफ. गट सं. 105 जनजी गट सं. 111 -- 113 जनजी गट सं. 114, 115, 118. जनजी गट सं. 119 जनजी गट सं. 52 अर एफ. गट सं. 105 और जनजी गट सं. 112 -- 114 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 113 जनजी गट सं. 112 -- 115 जनजी गट सं. 114 जनजी गट सं. 116, 117 जनजी गट सं. 118 जनजी गट सं. 113 -- 116 जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 115 जनजी गट सं. 117 -- 117 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 119 जनजी गट सं. 118, 115 जनजी गट सं. 114 -- 118 जनजी गट सं. 117 जनजी गट सं. 119 जनजी गट सं. 113 जनजी गट सं. 115 -- 119 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 120 जनजी गट सं. 52 जनजी गट सं. 113, 118, 117. [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 -- 120 जनजी गट सं. 113 जनजी गट सं. 121 जनजी गट सं. 52 जनजी गट सं. 119 -- 121 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 42 और अर एफ. गट सं. 122 जनजी गट सं. 46, 47, 45, 49, 50. जनजी गट सं. 120,

52. -- 123 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 124, 129 अर एफ. गट सं. 122 सकेरी की ग्राम सीमा -- 124 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 126, 127 जनजी गट सं. 125,

129. जनजी गट सं. 123 -- 125 जनजी गट सं. 124 जनजी गट सं. 127 जनजी गट सं. 129 जनजी गट सं. 129 -- 126 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 128 जनजी गट सं. 127 जनजी गट सं. 124 -- 127 जनजी गट सं. 126 जनजी गट सं. 128 जनजी गट सं. 125 जनजी गट सं. 124 -- 128 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 130 जनजी गट सं. 129 जनजी गट सं. 126,

127. -- 133 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 121 जनजी गट सं. 120 जनजी गट सं. 119 -- 101 जनजी गट सं. 102 अर एफ. गट सं. 100 तेरंूगन की ग्राम सीमा कोनधावल की ग्राम सीमा -- 102 सकेरी की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 105, 100 जनजी गट सं. 101 कोनधावल की ग्राम सीमा -- 103 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 104 अर एफ. गट सं. 105 कोनधावल की ग्राम सीमा -- 104 सकेरी की ग्राम सीमा सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 105 जनजी गट सं. 103 -- 1 सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 3 जनजी गट सं. 2 गौथान और जनजी गट सं. 130 -- 2 जनजी गट सं. 1 जनजी गट सं. 3, 4 जनजी गट सं. 4 गौथान -- 3 सकेरी की ग्राम सीमा सकेरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 4 जनजी गट सं. 1, 2. -- 5 सकेरी की ग्राम सीमा फलोद की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 6,

7. जनजी गट सं. 4. 13 तेरंूगांन 31 -- जपम्पारी की ग्राम सीमा गट सं. 54 राजपुर की ग्राम सीमा गट सं. 18 से 21, 23, से 26 जनगदाले की ग्राम सीमा गट सं. 28,30,31 कोनधावल की ग्राम सीमा गट सं. 33 से 39, 43,44, 47, 48, 50, 29, 12, 15,16, 9,8, 56, 57, 58,53,13, 51,52, -- 27 जनजी गट सं. 28 जनजी गट सं. 26 राजपुर की ग्राम सीमा और जभवेगांव की ग्राम सीमा धागेवाडी की ग्राम सीमा 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] -- 28 अर एफ. गट सं. 31 जनजी गट सं. 26 जनजी गट सं. 27 धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 30 अर एफ. गट सं. 31 अर एफ. गट सं. 31 धागेवाडी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 29 -- 29 अर एफ. गट सं. 31 जनजी गट सं. 30 धागेवाडी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 32 और अर एफ. गट सं. 31 -- 32 जनजी गट सं. 35 जनजी गट सं. 33 और अर एफ. गट सं. 31 धागेवाडी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 36 -- 33 अर एफ. गट सं. 31 जनजी गट सं. 34 अर एफ. गट सं. 31 और जनजी गट सं. 32 जनजी गट सं. 35 -- 36 जनजी गट सं. 37 जनजी गट सं. 35 और अर एफ. गट सं. 31 जनजी गट सं. 32 धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 37 जनजी गट सं. 39 जनजी गट सं. 38 जनजी गट सं. 36 जनजी गट सं. 40 -- 40 जनजी गट सं. 41 जनजी गट सं. 39, 37. धागेवाडी की ग्राम सीमा धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 41 जनजी गट सं. 42 जनजी गट सं. 39 जनजी गट सं. 40 धागेवाडी की ग्राम सीमा और कोनधावेल की ग्राम सीमा -- 42 जनजी गट सं. 44,

45. जनजी गट सं. 43 जनजी गट सं. 39, 41 धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 45 जनजी गट सं. 46 जनजी गट सं. 47, 44 जनजी गट सं. 42 धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 46 जनजी गट सं. 49 जनजी गट सं. 47, 48. जनजी गट सं. 44, 45 धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 49 जनजी गट सं. 52,

51. जनजी गट सं. 48, 50 जनजी गट सं. 46 धागेवाडी की ग्राम सीमा -- 52 अर एफ. गट सं. 31 जनजी गट सं. 51 जनजी गट सं. 49 धागेवाडी की ग्राम सीमा 14 जभवेगांव 66 --- राजपुर की ग्राम सीमा गट सं. 36 से 61. करकुडी और टोकावदे की ग्राम सीमा गट सं. 63 से 65 गट सं. 111,109,102, 101, 99,98,97, 95 94,93,67 से 78, 14, 18 से 27,31 32, भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 60 अर एफ. गट सं. 66 जनजी गट सं. 61 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 -- 61 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 और जनजी गट सं. 60 -- 62 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 -- 33 अर एफ. गट सं. 66 जनजी गट सं. 34 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 -- 34 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 जनजी गट सं. 33 -- 35 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 अर एफ. गट सं. 66 -- 37 धागेवाडी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 38 अर एफ. गट सं. 66 और जनजी गट सं. 36 अर एफ. गट सं. 66 -- 38 धागेवाडी की ग्राम सीमा से तेरंूगन की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 41 अर एफ. गट सं. 66 और जनजी गट सं. 39, 40. जनजी गट सं. 37 -- 41 तेरंूगन की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 42 अर एफ. गट सं. 66 और जनजी गट सं. 40. जनजी गट सं. 38 -- 32 अर एफ. गट सं. 66 जनजी गट सं. 31 जनजी गट सं. 154, 156. भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 154 जनजी गट सं. 32 जनजी गट सं. 153, 155,

156. जनजी गट सं. 152 भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 152 जनजी गट सं. 154 जनजी गट सं. 147, 149, 151, 153. जनजी गट सं. 145, 143, 142. भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 142 जनजी गट सं. 152 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 141 भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 141 जनजी गट सं. 142 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 140 भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 140 जनजी गट सं. 141 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 135, 136, 137, 138, 139. भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 135 जनजी गट सं. 140 जनजी गट सं. 134 भोरजगरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 136 -- 136 जनजी गट सं. 140 जनजी गट सं. 135 भोरजगरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 137 -- 137 जनजी गट सं. 140 जनजी गट सं. 136 भोरजगरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 138 -- 138 जनजी गट सं. 140 जनजी गट सं. 137 भोरजगरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 139 -- 139 जनजी गट सं. 140 जनजी गट सं. 138 भोरजगरी की ग्राम सीमा भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 134 जनजी गट सं. 143 जनजी गट सं. 133 भोरजगरी की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 135 -- 133 जनजी गट सं. 118,

119. जनजी गट सं. 120 भोरजगरी जनजी गट सं. 130, 132. भोरजगरी की ग्राम सीमा और भोमेल की ग्राम सीमा 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] -- 143 जनजी गट सं. 152. जनजी गट सं. 144, 145. जनजी गट सं. 134 जनजी गट सं. 140, 141, 142. 15 भोमेल 91 -- गट सं. 119 से 123, 127,128, 130,133, 134, 135, पाभेआ की ग्राम सीमा गट सं. 148, 146, 145, 161 से 166, 12, 13,157,158, 159, 150, 151, 153,78 से 80, 82 से 90,74, 75, खरपुड की ग्राम सीमा जम्बरंूग की ग्राम सीमा गट सं. 93 से 104, 53 -- गट सं. 73,74,75, 54 से 60, 16 से 19, 28 से 32, पाभेआ की ग्राम सीमा 33, 34, 36, 42,43, 47,से 49 खरपुड की ग्राम सीमा गट सं. 50, 52,57. गट सं. 74 124 -- भोरजगरी की ग्राम सीमा गट सं. 123,125, गट सं. 120 से 122 भोमेल की ग्राम सीमा -- 50 अर एफ. गट सं. 53 अर एफ. गट सं. 53 खरपुड की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 53 -- 51 अर एफ. गट सं. 53 अर एफ. गट सं. 53 खरपुड की ग्राम सीमा अर एफ. गट सं. 53 -- 52 अर एफ. गट सं. 53 अर एफ. गट सं. 53 अर एफ. गट सं. 53 अर एफ. गट सं. 53 -- 119 जनजी गट सं. 120 अर एफ. गट सं. 91 भोरजगरी की ग्राम सीमा और अर एफ. गट सं. 91 भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 120 जनजी गट सं. 121 अर एफ. गट सं. 91 जनजी गट सं. 119 अर एफ. गट सं. 124 और भोरजगरी की ग्राम सीमा -- 121 जनजी गट सं. 122 अर एफ. गट सं. 91 जनजी गट सं. 120 अर एफ. गट सं. 124 -- 122 जनजी गट सं. 123 अर एफ. गट सं. 91 जनजी गट सं. 121 अर एफ. गट सं. 124 -- 123 जनजी गट सं. 125 जनजी गट सं. 127 जनजी गट सं. 123 और अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 124 -- 129 अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 91 -- 149 अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 91 अर एफ. गट सं. 91 -- 125 जभवेगांव की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 127 जनजी गट सं. 123 अर एफ. गट सं. 124 -- 126 जभवेगांव की ग्राम सीमा जनजी गट सं. 125 जनजी गट सं. 125 जनजी गट सं. 125 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 16 खरपद 285 -- भोमेल की ग्राम सीमा कुधे बीअर की ग्राम सीमा गट सं. 284, 198, 200, 199, 254, 258, 259, 261, 283, 274, 238 स े243, 191, 190, 155, 156, 143, 146, 137, 138, 87, 90, 122, 123, 125, 126, 129, 131,124, ऄम्बोली की ग्राम सीमा ऄम्बोली की ग्राम सीमा -- 278 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 जनजी गट सं. 279 -- 279 अर एफ. गट सं. 214 जनजी गट सं. 279 और अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 -- 280 जनजी गट सं. 281 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 -- 281 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 जनजी गट सं. 280 अर एफ. गट सं. 214 -- 282 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 अर एफ. गट सं. 214 17 जमबुरद वन कम्पाटा 18, 19, 20 -- राजापे की ग्राम सीमा भोमेल की ग्राम सीमा गट सं. 146 गट सं. 88, 87, 86, 83, 62, 61, 58, 57 18 राजापे वन कम्पाटा सं. 17 पीटी. 18, 17ए -- भोमेल की ग्राम सीमा भोमेल की ग्राम सीमा गट सं. 61, 53, 51, 50, 67, 47, 44, 43, 35, 32 टेम्भरे की ग्राम सीमा 19 टामभरे वन कम्पाटा सं. 17पी टी. -- ऄम्बेरपाडा तुंजग (एन.वी) की ग्राम सीमा राजापे की ग्राम सीमा गट सं. 50 तुंजग (एन.वी)की ग्राम सीमा 20 वसगधोल वन कम्पाटा सं. 16पी टी. -- तुंजग (एन.वी) की ग्राम सीमा टेम्भरे की ग्राम सीमा गट सं. 76, 75, 73, 69, 70 धोतरे की ग्राम सीमा 21 धोतरे वन कम्पाटा सं. 16पी टी. -- पथराज की ग्राम सीमा वसगधोल की ग्राम सीमा गट सं. 31, 39, 40, 44, 41, 45 जसलार की ग्राम सीमा 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 22 जसलार वन कम्पाटा सं. 16पी टी. -- पथराज की ग्राम सीमा धोतरे की ग्राम सीमा गट सं. 31, 28, 27, 12, 10, 9 पथराज की ग्राम सीमा 23 पथराज वन कम्पाटा सं. 14,

15. -- खांदाज की ग्राम सीमा खांदाज और तुंजग की ग्राम सीमा धोरे और जसलार की ग्राम सीमा गट सं. 27, 7, 8,34, 208, 206, 198, 197, 196, 186, 187, 184, 144, 143, 139, 38, 39. 24 खांदाज वन कम्पाटा सं. 13,

14. -- गट सं. 27, 26 गट सं. 25, 24, 23, 21, 211, 211, 209, 208, 204, 221, 168, 167. तुंजग की ग्राम सीमा पथराज की ग्राम सीमा 25 ऄम्भेर- पाडा वन कम्पाटा सं. 11ए, 13 -- कोनधावल की ग्राम सीमा जनगादाले और भोरजगरी की ग्राम सीमा तुंजग की ग्राम सीमा गट सं. 55, 54, 43, 42, 40, 35, 34, 33, 28, 29, 27, 14, 11, 11, 10, 9 26 नांदगांव वन कम्पाटा सं. 11ए, 10 -- बजलवारे की ग्राम सीमा कोनधावल की ग्राम सीमा ऄम्बेरपाडा की ग्राम सीमा गट सं. 148, 151, 152, 154, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

170. 27 बालीवारे वन कम्पाटा सं. 10 बी -- गट सं. 139,138 कोनधावल की ग्राम सीमा गट सं. 178 गट सं. 147, 150 178 वन कम्पाटा सं. 10बी कोनधावल की ग्राम सीमा नंदगांव की ग्राम सीमा 177 139 गट सं. 140 कोनधावल की ग्राम सीमा वन कम्पाटा सं. 10बी गट सं. 134 138 गट सं. 139 गट सं. 139 गट सं. 139 गट सं. 139 140 गट सं. 140 गट सं. 140 गट सं. 140 गट सं. 140 141 गट सं. 128, 129 की ग्राम सीमा कोनधावल गट सं. 139 गट सं. 130,131,136 129 गट सं. 128 गट सं. 141 गट सं. 141 गट सं. 128 128 गट सं. 121 कोनधावल की ग्राम सीमा गट सं. 129, 141 गट सं. 127, 126 121 दोनगार नहावे की ग्राम सीमा कोनधावल की ग्राम सीमा गट सं. 128 गट सं. 118, 122, 123 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 120 गट सं. 121 गट सं. 121 गट सं. 121 गट सं. 121 118 दोनगर नहावे की ग्राम सीमा गट सं. 120 गट सं. 123, 115, 116 वन कम्पाटा सं. 10ए 117 गट सं. 118 गट सं. 118 गट सं. 118 गट सं. 118 वन कम्पाटा सं. 10ए -- दोनगर नहावे की ग्राम सीमा गट सं. 113 गट सं. 104, 103, 70, 74, 99, 98, 59, 58, 47, 46, 43 गट सं. 38 28 दोनगांहावे वन कम्पाटा सं. 756 पीटी. गौथान से दोनगर नहावे, गट सं. .125, 126 वन कम्पाटा सं. 756 पीटी., 128, 140, 206बी, 228, 153, 152, 148, 158, ज़ुरुनगवादी की ग्राम सीमा ऄगाजस की ग्राम सीमा गट सं. 226, 145, 1, 2, 3 230 पीटी. अर एफ221, 205 अर एफ221, 205 वाहील की ग्राम सीमा अर एफ.205 204 अर एफ221, 205 जनजी एस स.ं233 जनजी एस स.ं233 अर एफ.221, 205 203 पीटी. जनजी एस सं.233 जनजी एस स.ं233 जनजी एस स.ं233 जनजी एस स.ं233 201 पीटी. जनजी एस सं.202 जनजी एस स.ं202 जनजी एस स.ं201 पीटी. जनजी एस स.ं202 199 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.178 संरजक्षत वन एस सं.1178 जनजी एस स.ं199 पीटी. जनजी एस स.ं202 195 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.178 संरजक्षत वन एस सं.178 जनजी एस स.ं193 संरजक्षत वन एस सं.178 194 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.178 संरजक्षत वन एस सं.177 जनजी एस स.ं193 जनजी एस स.ं193 192 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.176 संरजक्षत वन एस सं.175 जनजी एस स.ं188 जनजी एस स.ं193 193 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.178 जनजी एस स.ं192 जनजी एस स.ं188 जनजी एस स.ं193 पीटी 188 पीटी. जनजी एस सं.177 संरजक्षत वन एस सं.174 जनजी एस स.ं185 जनजी एस स1ं88 पीटी 181 संरजक्षत वन एस सं.182 संरजक्षत वन एस सं.182 संरजक्षत वन एस सं.182 अर एफ.205, 221. 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 180 अर एफ..221, 205 जसधागाद की ग्राम सीमा संरजक्षत वन एस सं.182 अर एफ.205, 221 227 संरजक्षत वन एससं.206 सी. अर एफ.एसस.ं206 बी जनजी एस स.ं156 जनजी एस स.ं156 228 अर एफ. 206 वी. अर एफ.एस सं.206 वी संरजक्षत वन एस सं.206 सी. जनजी एस स.ं153 225 पीटी. जनजी एस सं.83 संरजक्षत वन एस सं.215 जनजी एस स.ं134 जनजी एस स.ं84 224 पीटी. जनजी एस सं.137 जनजी एस स.ं138 जनजी एस स.ं224 पीटी. जनजी एस स.ं128 138 पीटी. जनजी एस सं.135 अर एफ. एस सं.223, 206 बी. जनजी एस स.ं224 134 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.215 अर एफ.एस सं.223 , 206 बी. जनजी एस स.ं135 जनजी एस स.ं134 पीटी 83 पीटी. जनजी एस सं.82. अर एफ.एस सं.223 , 206 बी. संरजक्षत वन एस सं.215 जनजी एस स.ं83 पीटी. 29 जम्बुरदे 120 --- खाजनवारे की ग्राम सीमा गट सं. 123 गट सं. 4,5,9, गट सं. 3,1,103,100,94, --- 113 जनजी एस सं.120 जनजी एस स.ं120 जनजी एस स.ं120 जनजी एस स.ं120 4 नदी अर एफ.123 अर एफ.123 जनजी एस स.ं5 --- 5 नदी जनजी एस स.ं4 अर एफ.123 और जनजी एस स.ं6. जनजी एस स.ं6 --- 6 नदी और जनजी एस सं.5 जनजी एस स.ं5 और अर एफ.121 जनजी एस स.ं7 और अर एफ.123 जनजी एस स.ं7,8 --- 7 नदी और जनजी एस सं.6 जनजी एस स.ं6 जनजी एस स.ं6 जनजी एस स.ं8 --- 8 पीटी. नदी जनजी एस स.ं7 और अर एफ.121 दोनगारं की ग्राम सीमा डोंगरंहवे जनजी एस स.ं8 पीटी. 30 खानीवारे 97 --- गट सं. 40, 38, 37, 36 वन गट सं. 100 जम्भुरद ेकी ग्राम सीमा गट सं. 58 98 --- गट सं. 28 वन गट सं. 100 गट सं. 36 गट सं. 35 96ए --- गट सं. 28 गट सं. 28 गट सं. 28, 29, 96, 49 गौथान 99 --- सकेरी की ग्राम सीमा वन गट सं. 100 गट सं. 27 गट सं. 25 --- 36 जनजी एस सं.35 और संरजक्षत वन एस सं.98 संरजक्षत वन एस सं.97 जनजी एस स.ं97 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 संरजक्षत वन एस सं.98 --- 30 पीटी. जनजी एस सं.28 पीटी जनजी एस स.ं28 पीटी जनजी एस स.ं28 पीटी. जनजी एस स.ं 28 पीटी. --- 28 पीटी. जनजी एस सं.28 पीटी जनजी एस स.ं26, 27 संरजक्षत वन एस सं.98 और जनजी एस सं.30पीटी. संरजक्षत वन एस सं.96 और जनजी एस सं.28 पीटी, 29, 30 --- 26 पीटी. जनजी एस सं.24, 25 जनजी एस स.ं27 जनजी एस स.ं28 जनजी एस स.ं28 पीटी. --- 27 पीटी. जनजी एस सं.27 पीटी. अर एफ.100. अर एफ.100. जनजी एस स.ं26, 28 31 सकुरली --- 24 पीटी. गट सं. 24 पीटी. नारीवाली की ग्राम सीमा खानीवारी की ग्राम सीमा गट सं. 24 पीटी. 32 नारीवाली 667 --- गट सं. 754, 741,

740. वन गट सं. 668 वन गट सं. 666 सकुरली की ग्राम सीमा 668 --- गट सं. 737,731, 729 वन गट सं. 669 वन गट सं. 666 वन गट सं. 667 669 --- गट सं. 629 गट सं. 670 वन गट सं. 666 वन गट सं. 668 652 --- गट सं. 646, 647, 650 ईचाल की ग्राम सीमा वन गट सं. 659 गट सं. 670, 672, 644, 645, 666 659 --- वन गट सं. 652 जसदधागाद की ग्राम सीमा वन गट सं. 666 वन गट सं. 666 663 --- गट सं. 664, 665 वन गट सं. 659 वन गट सं. 659 वन गट सं. 659 --- 136 पीटी. जनजी एस सं.36पीटी. संरजक्षत वन एस सं.146 नदी नदी --- 147 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 --- 148 संरजक्षत वन एस सं.152 जनजी एस स.ं149 जनजी एस स.ं149 संरजक्षत वन एस सं.152 --- 149 जनजी एस सं.148 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 --- 48 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 संरजक्षत वन एस सं.152 33 ईचाले 940 से 944 --- गट सं. 945 वन गट सं. 942 गट सं. 913 गट सं. 918, 919, 920, 921, 938, 939, 940, 948, 950, 945 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 976 --- गट सं. 977 वन गट सं. 942 गट सं. 945 गट सं. 945 988 --- गट सं. 990 वन गट सं. 942 गट सं. 985 गट सं. 986, 987 47 --- दहेरी की ग्राम सीमा दहेरी की ग्राम सीमा वन गट सं. 942 गट सं. 45, 46 142 संरजक्षत वन एस सं.170 संरजक्षत वन एस सं.170 नारीवाली की ग्राम सीमा नारीवाली की ग्राम सीमा 140 पीटी. जनजी एस सं.139 संरजक्षत वन एस सं.170 संरजक्षत वन एस सं.170 जनजी एस स.ं140 पीटी. 132 पीटी. जनजी एस सं.131 अर एफ.एसस.ं175 संरजक्षत वन एस सं174 जनजी एस स.ं137 131 पीटी. जनजी एस सं.130 अर एफ.एस सं.175 और संरजक्षत वन एस सं.173 जनजी एस स.ं132 जनजी एस स.ं131 पीटी. 129 पीटी. जनजी एस सं.128 अर एफ.एसस.ं175 और संरजक्षत वन एस सं.172 जनजी एस स.ं130 जनजी एस स.ं129 पीटी. 130 पीटी. जनजी एस सं.129 जनजी एस स.ं129 जनजी एस स.ं131 और संरजक्षत वन एस सं173 जनजी एस स.ं130 पीटी. 34 दहेरी 88 --- गट सं. 59 खोजपवाली की ग्राम सीमा गट सं. 89 गट सं. 3 83 जनजी एस सं.3 संरजक्षत वन एस सं.88 अर एफ.89 ईचाले की ग्राम सीमा 81 पीटी. जनजी एस सं.81 पीटी. खोजपवाली वाली की ग्राम सीमा संरजक्षत वन एस सं.88 संरजक्षत वन एस सं.88 3 पीटी. जनजी एस सं.3 पीटी. संरजक्षत वन एस सं.88 संरजक्षत वन एस सं.88 और जनजी एस सं.83 ईचाले की ग्राम सीमा और जनजी एस सं.83 35 खोजपवाली 809 --- गट सं. 811 गट सं. 812 वन गट सं. 844 वन गट सं. 843 843 --- गट सं. 26, 27, 28, 29, 831 गट सं. 811, 809, 812 वन गट सं. 844 वन गट सं. 844 36 जमलह े 5 --- गट सं. 32, 31, 26, 27, 25, 20, 9, 8, 6, 7, 4, 3, 28 दधुानोली की ग्राम सीमा ऄहुपे और जपम्परघाने की ग्राम सीमा खोजपवालीकी ग्राम सीमा 37 दधुांनोली 113 --- गट सं. 111, 68, 67, 66 जपम्परघाने खह की ग्राम सीमा जपम्परघाने की ग्राम सीमा जमलह ेकी ग्राम सीमा 38 ईमरोली खह नदी. सं. 745 --- दगुाापुर खह की ग्राम सीमा जपम्परघाने की ग्राम सीमा दधुानोली की ग्राम सीमा गट सं. 102, 140, 139, 97, 109, 96, 95, 98, 92. [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 39 दगुाापुर 29 --- गट सं. 28 मद की ग्राम सीमा जपम्परघाने की ग्राम सीमा ईमबरोली खह की ग्राम सीमा 40 मध नदी. सं. 743, 744 --- रामपुर की ग्राम सीमा दोन की ग्राम सीमा नदी. सं. 121 गट सं. 57, 54, 56 41 रामपुर नदी. सं. 743 --- नदी. सं. 742 हतजवज की ग्राम सीमा मद की ग्राम सीमा गट सं. 115 नदी. सं. 742 --- नदी. सं. 741 हतजवज और जभवद ेबख की ग्राम सीमा नदी. सं. 743 गट सं. 76, 81, 80 नदी. सं. 741 --- पालु की ग्राम सीमा जभवद ेबख की ग्राम सीमा नदी. सं. 742 गट सं. 30 42 पालु नदी. सं. 740 गट सं. 275, 175, 276, 144, 277 वन कम्पाटा सं. 739 जभवद ेबख की ग्राम सीमा नदी. सं. 741 नदी. सं. 739 गट सं. 178 फंगुल गवहान की ग्राम सीमा ऄम्बोली की ग्राम सीमा नदी. सं. 740 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ईपाबधं- IIक मखु्य ऄवस्ट्थानों के ऄक्षािं और दिेातंर के साथ भीमािकंर वन्यजीव ऄभयारण्य के पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का गगूल मानजचत्र [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 ईपाबधं- IIख मखु्य ऄवस्ट्थानों के ऄक्षािं और दिेातंर के साथ भीमािकंर वन्यजीव ऄभयारण्य के पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन का मानजचत्र ईपाबधं- III सारणी क: भीमािकंर वन्यजीव ऄभयारण्य के मखु्य ऄवस्ट्थानों के भ-ूजनदिेाकं वबद ुअइ डी ऄक्षािं दिेातंर ए ई 19o 12’ 35.80’’ पू730 36’ 45.85’’ बी ई 19o 12’ 54.35’’ पू730 37’ 24.17’’ सी ई 19o 08’ 28.17’’ पू730 36’ 32.33’’ डी ई 19o 10’ 28.96’’ पू730 32’ 53.21’’ इ ई 19o 07’ 41.02’’ पू730 37’ 23.71’’ एफ ई 19o 07’ 36.39’’ पू730 34’ 51.35’’ जी ई 19o 05’ 02.83’’ पू730 35’ 21.52’’ एच ई 19o 02’ 23.42’’ पू730 35’ 02.65’’ 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अइ ई 19o 00’ 47.98’’ पू730 33’ 13.91’’ जे ई 19o 00’ 41.39’’ पू730 32’ 50.49’’ के ई 19o 00’ 59.85’’ पू730 32’ 18.35’’ एल ई 19o 01’ 50.44’’ पू730 31’ 59.36’’ एम ई 19o 02’ 51.61’’ पू730 32’ 25.53’’ एन ई 19o 02’ 45.30’’ पू730 30’ 53.53’’ ओ ई 19o 05’ 04.96’’ पू730 31’ 40.36’’ पी ई 19o 07’ 46.52’’ पू730 31’ 31.50’’ टयू ई 19o 07’ 40.62’’ पू730 29’ 51.64’’ अर ई 19o 08’ 43.73’’ पू730 29’ 16.63’’ एस ई 19o 10’ 51.88’’ पू730 30’ 18.13’’ टी ई 19o 10’ 57.39’’ पू730 30’ 45.15’’ यू ई 19o 12’ 04.14’’ पू730 31’ 54.07’’ वी ई 19o 11’ 20.34’’ पू730 33’ 52.01’’ डब्ल्य ू ई 19o 17’ 35.07’’ पू730 36’ 32.18’’ सारणी ख: पाररजस्ट्थजतकी सवंदेी जोन के मखु्य ऄवस्ट्थानों के भ-ूजनदिेाकं वबद ुअइ डी ऄक्षािं दिेातंर 01 ई 19o 13’ 09.2’’ पू730 40’ 07.8’’ 02 ई 19o 12’ 58.3’’ पू730 38’ 55.9’’ 03 ई 19o 12’ 31.1’’ पू730 38’ 26.2’’ 04 ई 18o 59’ 55.4’’ पू730 35’ 23.1’’ 05 ई 18o 59’ 17.8’’ पू730 36’ 06.4’’ 06 ई 18o 58’ 57.4’’ पू730 35’ 53.5’’ 07 ई 19o 1’ 57’’ पू730 31’ 58’’ 08 ई 19o 1’ 58’’ पू730 27’ 30’’ 09 ई 19o 4’ 00’’ पू730 27’ 30’’ 10 ई 19o 5’ 10’’ पू730 29’ 58’’ 11 ई 19o 7’ 58’’ पू730 31’ 30’’ 12 ई 19o 8’ 53.20’’ पू730 28’ 49.08’’ 13 ई 19 o10’ 20.24’’ पू730 30’ 7.56” 14 ई 19 o12’ 18.65’’ पू730 32’ 2.65” 15 ई 19 o11’ 42.00’’ पू730 33” 3.42” 16 ई 19o 12’ 17.78’’ पू730 35’ 5.60’’ 17 ई 19o 13’ 48.54’’ पू730 37’ 59.56’’ 18 ई19 o 15' 16.9" पू730 39' 13.9" 19 ई19 o 16' 22.4" पू73 o 42' 33.7" 20 ई19 o 14' 03.2" पू73 o 42' 52.5" [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 ईपाबधं-IV भ-ूजनदिेाकंों के साथ भीमािकंर वन्यजीव ऄभयारण्य के ऄतंगात अन ेवाल ेग्रामों की सचूी वबद ु अइ डी ग्राम ऄक्षािं (ई) दिेातंर (पू) वबद ुअइ डी ग्राम ऄक्षािं (ई) दिेातंर (पू) I जभवाड बक. 19 14 06.19 73 40 15.85 XXIII खांदास 19 03 56.38 73 29 50.85 II जभवाडी खह. 19 12 35.00 73 40 56.52 XXIV नानदगांव 19 66 69.34 73 29 40.56 III हटजवज 19 12 45.61 73 39 20.73 XXV बालीवारे 19 66 69.34 73 29 40.56 IV दोन 19 11 73.82 73 38 19.05 XXVI डोंगरहवे 19 08 58.73 73 28 49.67 V ऄघान े 19 10 0.50 73 37 0.49 XXVII जमबुरद 19 09 45.33 73 29 08.57 VI नहावाद 19 09 44.68 73 36 33.15 XXVIII खाजनवार 19 10 26.47 73 29 45.58 VII जतरपद 19 10 28.31 73 38 51.58 XXIX सकुरली 19 11 09.86 73 29 29.66 VIII ननवाड 19 09 00.78 73 38 09.47 XXX नारीवाली 19 11 15.75 73 30 33.74 IX महालंुग े तरफ ऄम्बेगांव 19 07 0.477 73 37 0.390 XXXI ईचाल 19 12 00.99 73 31 16.02 X जपम्परी 19 07 07.16 73 36 41.31 XXXII दहेरी 19 12 21.53 73 31 57.16 XI तेरंूगन 19 06 54.4 73 34 49.00 XXXIII खोजपवाजल 19 12 17.87 73 32 59.40 XII जभवागांव 19 03 13.66 73 35 19.92 XXXIV जमलह े 19 12 35.01 73 33 44.52 XIII भोमेल 19 01 08.87 73 35 19.88 XXXV दधुनोली 19 12 35.01 73 33 44.52 XIV खारपद 18 59 45.36 73 35 19.91 XXXVI ईमरोली खह. 19 12 48.21 73 35 51.80 XV जमबरंूग 19 00 50.64 73 31 48.46 XXXVII दगुाापुर 19 12 48.21 73 35 51.80 XVI राजाप 19 02 00.35 73 31 16.47 XXXVIII मध 19 13 50.77 73 37 11.03 XVII टेम्भर 19 01 54.24 73 30 11.80 XXXIX रामपुर 19 14 21.7 73 37 21.0 XVIII वसगधोल 19 01 51.54 73 29 29.91 XL पालु 19 15 40.8 73 38 40.8 XIX धोत्रे 19 01 24.86 73 28 25.20 XLI फान्गुल गवहन 19 15 50.7 73 42 38.7 XX जसलार 19 01 37.52 73 27 22.86 ऄम्बोली 19 13 42.0 73 42 08.9 XXI पथराज 19 03 00.73 73 27 22.96 XXII ऄम्भेरपाडा 19 03 01.79 73 30 55.18 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ईपाबधं-V की गइ कारावाइ सम्बन्धी ररपोटा का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख् या और तारीख ।

2. बैठकों का कायावृत : (कृपया मुख् य ईल् लेखनीय वबदओुं का वणान करें । बैठक के कायावृत को एक पृथक ईपाबंध में प्रस्ट्तुत करें) ।

3. पयाटन महायोजना सजहत अंचजलक महायोजना की तैयारी की जस्ट् थजत ।

4. भू-ऄजभलेखों की स्ट्पष्ट तु्ररटयों के सुधार के जलए जनबटाए गए मामलों का सार (पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन वार)। जववरण ईपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पयाावरण समाघात जनधाारण ऄजधसूचना, 2006 के ऄधीन अने वाली दियाकलापों की संवीक्षा दकए गए मामलों का सार । (जववरण एक पृथक ईपाबंध के रूप में सलंग्न करें) ।

6. पयाावरण समाघात जनधाारण ऄजधसूचना, 2006 के ऄधीन न अने वाली दियाकलापों की संवीक्षा दकए गए मामलों का सार । (जववरण एक पृथक ईपाबंध के रूप में सलंग्न करें) ।

7. पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 की धारा 19 के ऄधीन दजा की गइ जिकायतों का सार ।

8. कोइ ऄन् य महत्य वपूणा मामला । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 5th August, 2020 S.O. 2633(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2682 (E), dated the 25 th July, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public; AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 26 th July, 2019; AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government; AND WHEREAS, the Bhimashankar Wildlife Sanctuary is located in Pune, Thane and Raigad Districts in the State of Maharashtra; AND WHEREAS, the Bhimashankar Wildlife Sanctuary was notified vide notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 1045/C.R.588/ (II)/F-5, dated the16 th September, 1985, over an area 130.78 square kilometers; AND WHEREAS, the said Sanctuary is known for avifauna with species of birds including Indian shag, little cormorant, little egret, Indian pond heron, Asian openbill, black winged kite, brahmny kite shikra, red wattled lapwing, common sandpiper, spotted dove, etc; AND WHEREAS, the protected area of the said sanctuary has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, about 25 species of reptiles and many species of amphibian are found; while the flora of this area is represented by “8A/C2 Western sub tropical hill forests” including species like mango (Magifera indica), jambhul (Schyzigium cummini), pisa (Actinodaphne hooker), sisam (Dalbergia latifolia), anjani (Memecyclon), behada (Terminalia belerica), ain (Terminalia tomentosa), moha (Madhuca indica), palas (Butea monsperma), Pangara (Erythrina variegata), Khair (Acacia catechu), [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 kakad (Garuga pinnata), Shisham (Dalbergia latifolia), tiwas (Ougeinia ouieinensis) etc. among trees and karwand (Carrissa carandus) karmati (Grewia villosa), dhayti (Woodfordia fruticosa), karvi (Carvia callosa), nirgudi (Vitex negundo), adulsa (Adhatoda vasica) etc. among shrubs and grasses; AND WHEREAS, the said protected area also supports important wildlife such as common leopard, Jungle cat, small Indian civet, striped hyena, barking deer, western hanuman langur, common grey mongoose, etc; AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities; AND WHEREAS, the forests of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer and protect rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and the Sanctuary has a well knit network of many streams spreading throughout the Sanctuary, almost all streams are of seasonal nature, they form Bhima River, which drains into major dam Chaskaman, whereas Ghod River, and Bubara River having major dam Dimbha Dam named as Babu Genu reservoir; AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 around the Bhimashankar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and

(xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.05 kilometres to 10 kilometres around the boundary of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary, in Pune, Thane and Raigad Districts in the State of Maharashtra as the Bhimashankar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of

0.05 kilometres to 10 kilometres around the boundary of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 101.62 square kilometres. Fifty (50) metres minimum extent of Ecosensitive Zone was justified by the State as:

(a) The western side of the protected area has a high unbroken ridge of the Western Ghats composed of Basaltic lava passing in a north south direction. It comprises steep slopes/deep cliff and valleys towards the west in the Konkan region. These cliffs act as a natural barrier/buffer on western and northern side of the Bhimashankar Wildlife sanctuary.

(b) As per state of forest report 2017, the areas included in the Eco-sensitive Zone (beyond 50 meters) fall mostly in the open forest category (with the density of less than 0.4). The flagship species of Bhimashankar Sanctuary is Indian Giant Squirrel which is a harboreal squirrel dependent on mature and diverse forest with continuous canopy cover. The area beyond 50 meters of the Eco-sensitive Zone is mainly of open forest which has very less continuous canopy cover.

(2) The boundary description of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-I.

(3) The maps of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA and Annexure-IIB.

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of the Bhimashankar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure-III.

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State. 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities’ livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as- [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Ecosensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Ecosensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Ecosensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the ecotourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area. 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8 th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Ecosensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio-medical waste management shall be as under:-

(a) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28 th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Ecosensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18 th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29 th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder. [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with the applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:- TABLE S. No.

(1) Activity

(2) Description

(3) A. Prohibited Activities

1. Commercial mining, stone quarrying and crushing units.

(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;

(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon’ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2. Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.). New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:

Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.

3. Establishment of major hydroelectric project. Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws. 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] S. No.

(1) Activity

(2) Description

(3)

4. Use or production or processing of any hazardous substances. Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

5. Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

6. Setting up of new saw mills. New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.

7. Setting up of brick kilns. Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

8. New encroachment and their regularisation on forest land. Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws after the 13 th December, 2005. B. Regulated Activities

9. Commercial establishment of hotels and resorts. No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

10. Construction activities. (a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:

Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.

(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

11. Small scale non polluting industries. Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43 S. No.

(1) Activity

(2) Description

(3)

12. Felling of trees. (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.

(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.

13. Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce. Regulated as per the applicable laws.

14. Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).

15. Infrastructure including civic amenities. Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.

16. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulation and available guidelines.

17. Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc. Regulated as per the applicable laws.

18. Protection of hill slopes and river banks. Regulated as per the applicable laws.

19. Movement of vehicular traffic at night. Regulated fo

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