6895 GI/2023 (1) रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मतं्रालर् अजधसचूना नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2023 का.आ. 4747(अ).—पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की अजधसूचना सं. का.आ. 2145 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 के अजधक्रमण में, भारत सरकार के संख्र्ा का.आ. 1226 (अ), तारीख 14 माचा, 2023, द्वारा प्रारुप अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण में प्रकाजित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यजिर्ों से, जिनकी उससे प्रभाजवत होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उि अजधसूचना को अन्तर्वाष्ट करने वाली रािपत्र की प्रजतर्ां िनता को उपलब्ध करा िी गई थीं, साठ दिन की अवजध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थ;े और, उि रािपत्र अजधसूचना की प्रजतर्ां िनता को तारीख 14 माचा, 2023 को उपलब्ध करा िी गई थी;
और, उि प्रारुप अजधसूचना की बाबत व्यजिर्ों और पणधाररर्ों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर कें द्रीर् सरकार द्वारा जवचार दकर्ा गर्ा था;
और, गडुेकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् जविर्नगर जिल ेके कुिजलगी तालुक और कनााटक के बेल्लारी जिले के संिरु तालुक और जचत्रिगुा जिले के मोलकलमरुु तालुक में जस्ट्थत ह,ै र्ह पूवा: 14°52' 05.59'', 76° 43' 54.43'', स.ं 4559] नई दिल्ली, मगंलवार, अक् तबूर 31, 2023/कार्ताक 9, 1945 No. 4559] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112023-249832 CG-DL-E-02112023-249832 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पजिम: 14°47' 17.23'' , 76° 28' 45.79'', उत्तर 14°57' 13.49'', 76° 39' 45.76'', और िजक्षण: 14°45' 38.41'', 76° 34' 18.67 '', के बीच पड़ता ह ैऔर 167.66 वगा दकलोमीटर के कुल संरजक्षत के्षत्र को आच्छादित करता ह।ै और, अभर्ारण्र् को "गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र्" के रूप में अजधसूजचत दकर्ा गर्ा था, जिसका जववरण इस प्रकार ह;ै सारणी-1 क्र.स.ं जिला तालकु आरजक्षत वन का नाम क्षते्रफल एकड़ में क्षते्रफल हके्टेर्र में वन अजधसचूना (सखं्र्ा और तारीख में) 1 जविर्नगर कुिजलगी गुडेकोटे आरजक्षत वन (खंड ए) 4,502.24 1822.03 एफईई-72, एफडब्ल्र्ूएल- 2013 तारीख :
11.11.2013 2 जविर्नगर कुिजलगी गुडेकोटे जवस्ट्तार आरजक्षत वन (खंड - बी) 1,642.63 664.76 3 जविर्नगर कुिजलगी हलासागरा ररिवा वन 3,365.63 1362.05 कुल 9,510.50 3848.84 और, उसके बाि 21.09.2016 को िारी दकए गए िुजिपत्र के द्वारा हलसागरा आरजक्षत वनों - 2238.29 एकड़ को िाजमल दकर्ा गर्ा था। सारणी-2 क्र.स.ं जिला तालकु आरजक्षत वन का नाम क्षते्रफल एकड़ में क्षते्रफल हके्टेर्र में वन अजधसचूना (सखं्र्ा और तारीख में) अजतररि के्षत्र के जलए िुजिपत्र 2238.29 905.8 एफईई-432, एफडब्ल्र्ूएल- 2014 तारीख :
21.09.2016 और, इसके अलावा, 12005.48 हके्टेर्र के अजतररि के्षत्र को िाजमल और अजधसूचना संख्र्ा एफईई -62 एफडब्ल्र्ूएल -2019 तारीख 16.05.2019 द्वारा अजधसूजचत दकर्ा गर्ा ह।ै सारणी-3 क्र.स.ं तालकु आरजक्षत वन का नाम क्षते्रफल (एकड़ में) क्षते्रफल (हके्टेर्र में) वन अजधसचूना (सखं्र्ा और तारीख में) 1 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) अप्पजर्नहल्ली ररिवा
2866.43 1160.028 2 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) रामिगुाा 2059.20 833.3468 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 3 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) जििेगलू 'ए' ब्लॉक 3179.12
1286.572 एफईई-62 एफ डब्लर् ूएल-2019 तारीख
16.05.2019 4 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) जििेगलू 'बी' ब्लॉक
10955.98
443.537 5 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) जििेगलू 'सी' ब्लॉक
5310.05 148.948 6 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) गंडाबोम्मनहल्ली ररिवा 1292.90 523.2295 7 संिरू (जविर्नगर जिला :)
िेजलर्प्पनहल्ली ब्लॉक
4204.37 1701:485 8 मोलकलमुरु (जचत्रिगुा ज़िला) संिीवरार्णकोट 5985.14 2422.153 9 कुिजलगी (जविर्नगर जिला) हुजलकंुटा 3672.36 1486.18 कुल 29665.55 12005.48 सारणी क्षते्र एकड़ में क्षते्र हके्टेर्र में सारणी -1 9510.50 3848.84 सारणी -2 2238.29 905.8 सारणी -3 29665.55 12005.48 कुल र्ोग 41414.34 16759.79 और, कुल 16759.79 हके्टेर्र र्ा 167.59 वगा दकमी को संरजक्षत वन घोजित दकर्ा गर्ा ह।ै और, गडुेकोट एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् के संरजक्षत के्षत्र के आसपास के भौगोजलक के्षत्र को पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरणीर् पहलुओं से संरजक्षत और सुरजक्षत करना, इस भौगोजलक के्षत्र में उद्योग र्ा उद्योगों का वगा और उनका संचालन और प्रदक्रर्ाए ंरीछ, तेंिएु और अन्र् लुप्तप्रार् िीव िैव-जवजवधता और वन्र्िीव और उसके पर्ाावरण को संरजक्षत करना और प्रजतबंजधत करना आवश्र्क ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परठत पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड
(xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए, अजधसूचना सं. का.आ. 2145 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 के अजधक्रमण में, दकए गए र्ा दकए िाने वाले छोड़ ेगए कार्ों को छोड़कर, कनााटक राज् र् में गुडेकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् की सीमा तक के के्षत्र को गुडेकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् पाररजस्ट् थजतकी संवेिी िोन (जिसे इसमें इसके पश् चात् पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन कहा गर्ा ह)ै के रूप में अजधसूजचत करती ह,ै जिसका जववरण जनम्नानुसार ह,ै अथाात् :-- 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1. पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन का जवस्ट्तार और उसकी सीमाएं--(1) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन 234.54 वगा दकलोमीटर के के्षत्र में फैला हुआ ह,ै जिसकी सीमा गुडेकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् की सीमा के आसपास 1 दकलोमीटर से 5.70 दकलोमीटर तक ह।ै
(2) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी ़िोन के अक्षािं और ििेांतर की सीमा का जववरण उपाबधं-I में दिर्ा गर्ा ह।ै
(3) प्रमुख बबंिओुं के जनिेिांकों के साथ पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आन ेवाल ेअड़तालीस (48) ग्रमों की सूची उपाबधं-II में संलग्न ह।ै
(4) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन का मानजचत्र सूची उपाबधं –III में संलग्न ह।ै
(5) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आन ेवाल ेसंरजक्षत वनों की सूची उपाबधं-IV में संलग्न ह।ै
(6) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आन ेवाल ेआरजक्षत वनों की सूची उपाबधं-V में संलग्न ह।ै
(7) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में पाए िान ेवाले वृक्षों, सरीसृपों, पजक्षर्ों और स्ट्तनधाररर्ों की सूची उपाबधं-VI से X के रूप में संलग्न ह।ै
(8) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आन ेवाल ेभूजम की जवजधक श्रेजणर्ों की सूची उपाबधं-XI के रूप में संलग्न ह।ै
2. पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन के जलए आचंजलक महार्ोिना.– (1) राज्र् सरकार, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के प्रभावी प्रबंधन के जलए रािपत्र में इस अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से िो विा की अवजध के भीतर स्ट्थानीर् व्यजिर्ों के परामिा से तथा इस अजधसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए सुसंगत कें द्रीर् और राज्र् जवजध, और कें द्रीर् सरकार द्वारा िारी दििाजनिेि, र्दि कोई हो, आंचजलक महार्ोिना तैर्ार करेगी।
(2) आंचजलक महार्ोिना को राज्र् सरकार में सक्षम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित दकर्ा िाएगा।
(3) आंचजलक महार्ोिना, स्ट्थानीर् जनवाजसर्ों और सभी संबंजधत राज्र् जवभागों के परामिा से तैर्ार दकर्ा िाएगा, अथाात:्-
(i) पर्ाावरण;
(ii) वन;
(iii) िहरी जवकास;
(iv) पर्ाटन;
(v) नगरपाजलका;
(vi) रािस्ट्व;
(vii) कृजि;
(viii) कनााटक राज्र् प्रििूण जनर्ंत्रण बोडा;
(ix) बसंचाई;
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(x) लोक जनमााण जवभाग; और
(xi) राज्र् सरकार की कोई अन्र् संबंजधत एिेंसी इसमें पर्ाावरणीर् और पाररजस्ट्थजतकी जवचारों को एकीकृत करने के जलए।
(4) िब तक इस अजधसूचना में जवजनर्िाष्ट न हो, आंचजलक महार्ोिना में वतामान में अनमुोदित भू-उपर्ोग, अवसंरचना और दक्रर्ाकलापों पर कोई प्रजतबंध नहीं लगार्ा िाएगा तथा आचंजलक महार्ोिना में सभी अवसंरचनाओं और दक्रर्ाकलापों में सुधार करके उन्ह ेअजधक िक्ष और पाररजस्ट्थजतकी-अनुकूल बनान ेकी व्यवस्ट्था की िाएगी।
(5) आंचजलक महार्ोिना में वनरजहत और अवक्रजमत क्षेत्रों के सुधार, जवद्यमान िल जनकार्ों के संरक्षण, िलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, िल-संभरों के प्रबंधन, भू-िल के प्रबंधन, मृिा और नमी के संरक्षण, स्ट्थानीर् िनता की आवश्र्कताओं तथा पाररजस्ट्थजतकी एवं पर्ाावरण के ऐसे अन्र् पहलओुं की व्यवस्ट्था की िाएगी जिन पर ध्र्ान दिर्ा िाना आवश्र्क ह।ै
(6) आंचजलक महार्ोिना में सभी जवद्यमान पूिा स्ट्थलों, ग्रामों एवं िहरी बजस्ट्तर्ों, वनों की श्रेजणर्ों एवं दकस्ट्मों िनिातीर् क्षेत्रों, कृजि क्षेत्रों, उपिाऊ भूजम क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हररत क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्र् िल जनकार्ों की सीमा का अभ्र्कंन दकर्ा िाएगा।
(7) आंचजलक महार्ोिना में पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में होने वाले जवकास का जवजनर्मन दकर्ा िाएगा और सारणी में र्थासूचीबि पैरा 17 में प्रजतजिि, जवजनर्जमत एवं संवर्धात दक्रर्ाकलापों का पालन दकर्ा िाएगा।
(8) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के जलए आंचजलक महार्ोिना तैर्ार होन ेतक, सभी नए जनमााण और अन्र् जवकासात्मक दक्रर्ाकलापों को पैरा 19 के अधीन उपर्ुि कारावाई के जलए पैरा 18 के अधीन गरठत जनगरानी सजमजत को भेिा िाएगा।
(9) अनमुोदित आंचजलक महार्ोिना छूट पर जवचार करन ेसजहत कोई भी जनणार् लेन ेके जलए जनगरानी सजमजत के जलए एक संिभा िस्ट्तावेि होगा ।
3. राज्र् सरकार द्वारा दकए िान ेवाल ेउपार्-- राज्र् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के जलए उपार् करेगी।
4. भ-ूउपर्ोग सबंधंी उपार्.- (1) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आमोि-प्रमोि के प्रर्ोिनों के जलए जनधााररत वनों, बागवानी क्षेत्रों, िनिातीर् क्षते्रों, कृजि क्षेत्रों, पाकों और खुले स्ट्थानों का उपर्ोग वाजणजज्र्क र्ा औद्योजगक संबंजधत जवकास दक्रर्ाकलापों के जलए क्षते्रों में नहीं दकर्ा िाएगा र्ा संपररवतान नहीं होगा:
परंत ुराज्र् सरकार स्ट्थानीर् जनवाजसर्ों की आवासीर् िरूरतों को पूरा करन ेऔर जनम्नजलजखत दक्रर्ाकलापों के जलए जनगरानी सजमजत की जसफाररि पर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर कृजि भूजम के रूपांतरण को परूा करन े के जलए अनुज्ञात होंग,े अथाात:्-
(i) पर्ाावरण के अनुकूल पर्ाटन दक्रर्ाकलापों के जलए पर्ाटकों के अस्ट्थार्ी आवास के जलए पर्ाावरण के अनुकूल कॉटेि, िैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि की स्ट्थापना,
(ii) जवद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण और सुिढृीकरण और नई सड़कों का जनमााण,
(iii) प्रििूण उत्पन्न न करन ेवाल ेलघु उद्योग की स्ट्थापना,
(iv) विाा िल संभरण, और
(v) ग्राम उद्योगों सजहत कॉटेि उद्योग, सुजवधा भण्डार और स्ट्थानीर् सुजवधाएं की स्ट्थापना। परंतु र्ह और दक राज्र् सरकार वाजणजज्र्क र्ा औद्योजगक जवकास दक्रर्ाकलापों के जलए आदिवासी के्षत्र में भूजम के उपर्ोग र्ा भारत के संजवधान के अनचु्छेि 244 के उपबंधों और उस समर् लागू जवजधर्ों के अनुपालन की अनुमजत 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िे सकती ह,ै जिसमें अनुसूजचत िनिाजत और अन्र् पारंपररक वन जनवासी (वन अजधकारों की मान्र्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) िाजमल हैं।
(2) राज्र् सरकार पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर भू-अजभलेखों में उपसंिात कोई तु्ररट को प्रत्र्ेक मामले में केवल एक बार जनगरानी सजमजत के परामिा पर संिोजधत होगी, और ऐसे सुधार के बारे में पररवतान के जलए केन्द्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् को सूचना िेनी होगी:
परंतु र्ह और दक तु्ररट के संिोधन में इस उप पैरा के अधीन र्था उपबंजधत के जसवार् दकसी भी ििा में भू- उपर्ोग का पररवतान सजम्मजलत नहीं होगा:
परंतु र्ह और भी दक जिससे हररत के्षत्र में िैसे वन के्षत्र, कृजि के्षत्र आदि में कोई पाररणाजमक कटौती नहीं होगी और अनप्रर्ुक् त र्ा अनुत् पािक कृजि क्षेत्रों में पनु: वनीकरण करने के प्रर्ास दकए िाएंग े।
5. प्राकृजतक िल स्रोत सबंधंी उपार्.- राज्र् सरकार जनम्नजलजखत उपार् करेगी, अथाात.्-
(i) सभी प्राकृजतक िलमागों के िलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की िाएगी;
(ii) आंचजलक महार्ोिना में उनके संरक्षण और बहाली की र्ोिना सजम्मजलत की िाएगी; और
(iii) िलग्रहण क्षेत्रों में र्ा उसके पास जवकास दक्रर्ाकलापों को प्रजतजिि और जनबंजधत दकर्ा िा सके िो ऐसे क्षेत्रों के जलए हाजनकारक हों।
6. पर्ाटन महार्ोिना.- (1) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात राज्र् सरकार का पर्ाटन जवभाग, राज्र् सरकार के रािस्ट्व और वन जवभाग के परामिा से, पर्ाटन दक्रर्ाकलापों के प्रभावी प्रबंधन के उद्दशे्र् से पर्ाटन महार्ोिना तैर्ार करेगी।
(2) पर्ाटन महार्ोिना को आचंजलक महार्ोिना में िाजमल दकर्ा िाएगा।
7. पर्ाटन सबंधंी उपार्.– (1) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात सभी नए पर्ाटन दक्रर्ा-कलापों र्ा जवद्यमान पर्ाटन दक्रर्ाकलापों का जवस्ट्तार, केन्द्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मंत्रालर् द्वारा िारी दििाजनिेिों तथा पाररजस्ट्थजतकी पर्ाटन, पाररजस्ट्थजतकी-जिक्षा और पाररजस्ट्थजतकी-जवकास पर बल िेन ेवाले राष्ट्रीर् व्याघ्र संरक्षण प्राजधकरण द्वारा िारी पाररजस्ट्थजतकी पर्ाटन संबंधी दििाजनिेिों के अनुसार होगा।
(2) पाररजस्ट्थजतकी अनुकूल पर्ाटन दक्रर्ाकलाप से संबंजधत पर्ाटकों के अस्ट्थार्ी अजधभोग के जलए वास सुजवधा के जसवार् गुडेकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् की सीमा से एक दकलोमीटर तक नर् ेवाजणजज्र्क होटल और ररसोटा अनुज्ञात नहीं होंगे।
(3) गडुेकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् की सीमा से एक दकलोमीटर की िरूी से परे पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन की सीमा तक, नए होटल और ररसॉटा की स्ट्थापना की अनुमजत केवल पाररजस्ट्थजतकी-पर्ाटन सुजवधाओं के जलए पूवा-जनधााररत और नाजमत क्षेत्रों में िी िाएगी और पर्ाटन महार्ोिना के अनुसार होगा।
(4) इस अजधसूचना के अधीन आंचजलक महार्ोिना का अनुमोिन होने तक, पर्ाटन के जवकास और जवद्यमान पर्ाटन दक्रर्ाकलापों के जवस्ट्तार को वास्ट्तजवक स्ट्थल-जवजिष्ट संवीक्षा तथा जनगरानी सजमजत की जसफाररि के आधार पर संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों द्वारा अनुमत दकर्ा िाएगा।
8. प्राकृजतक जवरासत सबंधंी उपार्.– (1) राज्र् सरकार छह महीने के भीतर प्राकृजतक जवरासत संरक्षण और संरक्षण र्ोिना तैर्ार करेगी और ऐसी र्ोिना को आंचजलक महार्ोिना में िाजमल दकर्ा िाएगा। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(2) राज्र् सरकार पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आन ेवाले बहुमूल्र् प्राकृजतक जवरासत के सभी स्ट्थलों िैसे दक िीन पूल ररिवा के्षत्र, िलै संरचना, िल प्रपात, झरन,े िरे, उपवन, गुफा, स्ट्थलों, वनपथ, रोहण मागा और उत्प्रपात की पहचान की िाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण की र्ोिना बनाएगी।
9. मानव जनर्मात जवरासत सरुक्षा और सरंक्षण र्ोिना.– (1) राज्र् सरकार छह महीने के भीतर मानव जनर्मात जवरासत स्ट् थल सुरक्षा और संरक्षण र्ोिना तैर्ार करेगी और ऐसी र्ोिना को आंचजलक महार्ोिना में िाजमल दकर्ा िाएगा।
(2) राज्र् सरकार पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आन े वाल े भवनों, संरचनाओं, कलाकृजतर्ों, के्षत्रों तथा ऐजतहाजसक, स्ट्थापत्र् संबधी, सौंिर्ाात्मक और सांस्ट्कृजतक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की िाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण की र्ोिना बनाएगी।
10. ध् वजन प्रििूण सबंधंी उपार्.– राज्र् सरकार का पर्ाावरण जवभाग ध्वजन प्रििूण (जवजनर्मन और जनर्ंत्रण) जनर्म, 2000 के उपबंधों के अनुसार पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में ध्वजन प्रििूण के जनर्ंत्रण के जलए दििाजनिेि तैर्ार करेगा।
11. वार् ुप्रििूण सबंधंी उपार्.– राज्र् सरकार का पर्ाावरण जवभाग वार् ु (प्रििूण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 (1981 का 14), और पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986, और इसके अधीन बनाए गए जनर्मों के अनुसार पाररजस्ट्थजतकी संवेिी के्षत्र में वार् ुप्रििूण के जनर्ंत्रण के जलए मागाििाक जसिांत तैर्ार करेगा।
12. बजहस्राव का जनस्ट्सरण सबंधंी उपार्.– पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में उपचाररत अपजिष्टों का जनवाहन िल (प्रििूण जनवारण तथा जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए जनर्मों के उपबंधों के अनुसार होगा।
13. ठोस अपजिष्ट, जनपटान सबंधंी उपार्.– (1) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में ठोस अपजिष्ट जनपटान ठोस अपजिष्ट प्रबंधन जनर्म, 2016 के उपबंधों के अनुसार दकर्ा िाएगा।
(2) स्ट्थानीर् प्राजधकरण ठोस अपजिष्ट को बार्ोजडग्रडेेबल और नॉन-बार्ोजडग्रेडेबल घटकों में अलग करने के जलए र्ोिनाएं तैर्ार करेंग;े
(3) बार्ोजडग्रेडेबल घटकों को अजधमानतः कंपोबस्ट्टंग र्ा वमीकल्चर र्ा बार्ोगैस संर्ंत्रों के माध्र्म से पुननावीनीकरण दकर्ा िाएगा।
(4) नॉन-बार्ोजडग्रडेेबल घटकों को पर्ाावरण की िजृष्ट से स्ट्वीकार्ा तरीके से पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के बाहर पहचाने गए स्ट्थान पर जनपटार्ा िाएगा और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में ठोस अपजिष्ट को िलाने र्ा िलाने की अनुमजत नहीं िी िाएगी।
14. िैव जचदकत्सा अपजिष्ट जनपटान सबंधंी उपार्.– पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में िैव-जचदकत्सा अपजिष्ट जनपटान िैव- जचदकत्सा अपजिष्ट प्रबंधन जनर्म, 2016 के उपबंधों के अनुसार दकर्ा िाएगा।
15. वाहन-र्ातार्ात सबंधंी उपार्.– राज्र् सरकार द्वारा वाहन-र्ातार्ात को पर्ाावास-अनुकूल तरीके से जवजनर्जमत दकर्ा िाएगा और इस संबंध में आंचजलक महार्ोिना में जवििे उपबंध िाजमल दकए िाएगं ेऔर आंचजलक महार्ोिना के तैर्ार होने और अजधसूचना के अधीन अनुमोदित, जनगरानी सजमजत कें द्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् के प्रासंजगक दििाजनिेिों के अधीन वाहनों की आवािाही के अनपुालन की जनगरानी करेगी।
16. औद्योजगक ईकाईर्ा ंसबंधंी उपार्.– (1) पाररजस्ट्थजतकी-संवेिी िोन में काष्ठ आधाररत नर् ेउद्योगों की स्ट्थापना की अनुमजत नहीं िी िार्गेी िब तक दक जवजध के अनुसार जवद्यमान काष्ठ पर आधाररत न हो ।
(2) पाररजस्ट्थजतकी-संवेिी िोन के भीतर िल, मृिा र्ा ध्वजन प्रििुण काररत करने वाले कोई नर्ा उद्योग स्ट्थाजपत नहीं दकर्ा िाएगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
17. पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन में प्रजतजिि, जवजनर्जमत र्ा सवंर्धात दकए िान े वाल े दक्रर्ाकलापों की सचूी.- पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में सभी दक्रर्ाकलाप पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बन ेजनर्मों के अनुसार िाजसत होंगे और नीचे िी गई सारणी में जवजनर्िाष्ट रीजत से जवजनर्जमत होंगे, अथाात:्- सारणी क्रम स.ं
(1) दक्रर्ाकलाप
(2) रटप्पणी
(3) क. प्रजतजिि दक्रर्ाकलाप
1. वाजणजज्र्क खनन, पत्थर उत्खनन और अपघिाण इकाइर्ां । (क) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात वास्ट्तजवक स्ट्थानीर् जनवाजसर्ों की घरेल ूआवश्र्कताओं जिसमें मकानों के संजनमााण र्ा मरम्मत के जलए धरती को खोिना व्यजिगत उपभोग के जलए आवास के जलए िेिी टाइलों र्ा ईटों का जनमााण सजम्मजलत ह,ै के जसवार् सभी प्रकार के नए और जवद्यमान खनन (लघ ु और वृहत खजनि), पत्थर उत्खनन और अपघिाण इकाइर्ां तत्काल प्रभाव से प्रजतजिि होंगी;
(ख) खनन प्रचालन, 1995 की ररट र्ाजचका (जसजवल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबमान जथरुमूलपाि बनाम भारत संघ के मामले में माननीर् उच्चतम न्र्ार्ालर् के आिेि 4 अगस्ट्त, 2006 और 2012 की ररट र्ाजचका (जसजवल) सं. 435 में गोवा फाउंडिेन बनाम भारत संघ के मामल ेमें तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आिेि के अनुसरण में होगा ।
2. आरा मीलों की स्ट्थापना । पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर नई और जवद्यमान आरा मीलों का जवस्ट् तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3. िल, वार्,ु मृिा र्ा ध् वजन प्रििूण काररत करन े वाल े उद्योगों की स्ट् थापना । पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में कोई नर्ा उद्योग लगान ेऔर वतामान प्रििूणकारी उद्योगों का जवस्ट्तार करने की अनुमजत नहीं होगी।
4. िलावन लकड़ी का वाजणजज्र्क उपर्ोग । लाग ूजवजधर्ों के अनुसार प्रजतजिि होंगे।
5. नए बृहत तापीर् और िल जवदु्यत पररर्ोिना की स्ट्थापना । लाग ूजवजधर्ों के अनुसार प्रजतजिि (अन्र्था उपबंजधत के जसवार्) होंगे।
6. नािकिीवमार और कीटनािी सजहत दकसी पररसंकटमर् पिाथा का प्रर्ोग र्ा उत्पािन । लाग ूजवजधर्ों के अनुसार प्रजतजिि (अन्र्था उपबंजधत के जसवार्) होंगे।
7. प्राकृजतक िल जनकार्ों र्ा सतही के्षत्र में अनपुचाररत बजहस्रााव और ठोस अपजिष्टों का जनस्ट्सारण । लाग ूजवजधर्ों के अनुसार प्रजतजिि (अन्र्था उपबंजधत के जसवार्) होंगे।
8. पर्ाटन से संबंजधत दक्रर्ाकलाप िैसे गमा वार् ु गबु्बारों, जवमान, आदि द्वारा राष्ट्रीर् उद्यान के्षत्र के ऊपर से उड़ना िैसे दक्रर्ाकलाप करना। लाग ूजवजधर्ों के अनुसार प्रजतजिि (अन्र्था उपबंजधत के जसवार्) होंगे।
9. नए काष्ठ आधाररत उद्योग। पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधाररत उद्योग की स्ट्थापना को अनुज्ञात नहीं दकर्ा िाएगा :
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 परंतु जवद्यमान काष्ठ आधाररत उद्योग जवजध के अनुसार िारी रह सकता ह ै।
10. ईंट भट्ठों की स्ट्थापना। लाग ूजवजधर्ों के अनुसार प्रजतजिि होंगे। ख.जवजनर्जमत दक्रर्ाकलाप
11. प्लाजस्ट्टक कैरी बैग, लैजमनेट और टेरा पैक का उपर्ोग। प्लाजस्ट्टक की वस्ट्तओुं के लेजमनेट्स और टेरा पैक के जनपटान को सख्ती से जवजनर्जमत और जनगरानी की िाएगी और लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत दकर्ा िाएगा।
12. होटलों और ररसोटों की स्ट्थापना । पाररजस्ट्थजतकी पर्ाटन दक्रर्ाकलापों हते ुलघ ुअस्ट्थार्ी संरचनाओं के जनमााण के जसवार्, संरजक्षत के्षत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर नए वाजणजज्र्क होटलों और ररसोटों की स्ट्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:
तथाजप, संरजक्षत के्षत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के बाहर और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन की सीमा तक, पर्ाटन महार्ोिना सभी नए पर्ाटन दक्रर्ाकलाप करन ेर्ा जवद्यमान दक्रर्ाकलापों का जवस्ट्तार करने की अनुज्ञा होगी।
13. संजनमााण दक्रर्ाकलाप । (क) संरजक्षत के्षत्र की सीमा से एक दकलोमीटर के भीतर र्ा पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के जवस्ट्तार तक िो भी जनकट हो, दकसी भी प्रकार का वाजणजज्र्क संजनमााण अनुज्ञात नहीं दकर्ा िाएगा:
(ख) परंतु स्ट् थानीर् लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबि दक्रर्ाकलापों सजहत उनके उपर्ोग के जलए उनकी भूजम में स्ट्थानीर् जनवाजसर्ों की आवासीर् आवश्र्कताओं को पूरा करने जलए संजनमााण करने की अनुमजत भवन उपजवजधर्ों के अनुसार िी िाएगी।
(i) मौिूिा सड़कों का चौड़ीकरण और सुिढृीकरण और नई सड़कों का जनमााण;
(ii) बुजनर्ािी ढांचे और नागररक सुजवधाओं का जनमााण और नवीनीकरण;
(iii) कें द्रीर् प्रििूण जनर्ंत्रण बोडा द्वारा फरवरी 2016 में दकए गए वगीकरण के अनुसार प्रििूण का कारण नहीं माने गए लघ ु उद्योग;
(iv) ग्रामीण उद्योगों सजहत कुटीर उद्योग; पारर-पर्ाटन को सपोटा करन े वाल े सुजवधा स्ट्टोर और होम स्ट्टे सजहत स्ट्थानीर् सुजवधाएं; और
(v) इस अजधसूचना में सूचीबि प्रोत्साजहत गजतजवजधर्ााँ। (ग) ऐसे लघ ुउद्योगों िो प्रििूण उत् पन् न नहीं करत ेहैं, से संबंजधत संजनमााण दक्रर्ाकलाप जवजनर्जमत दकए िाएंगे और लागू जनर्मों और जवजनर्मों, र्दि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राजधकारी की पूवा अनुमजत से ही न्र्ूनतम पर रखे िाएंगे । (घ) एक दकलोमीटर से आग े आंचजलक महार्ोिना के अनुसार 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जवजनर्जमत होंगे ।
14. वृक्षों की कटाई । (क) राज्र् सरकार के सक्षम प्राजधकारी की पूवा अनुमजत के जबना वन भूजम र्ा सरकारी र्ा रािस्ट्व र्ा जनिी भूजम पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई कें द्रीर् र्ा संबंजधत राज्र् के अजधजनर्म र्ा उसके अधीन बनाए गए जनर्मों के उपबंधों के अनुसार जवजनर्जमत होगी । (ग) आरजक्षत वनों और संरजक्षत वनों के मामले में कार्ा र्ोिना के जनिेिों का पालन दकर्ा िाएगा।
15. वाजणजज्र्क िल संसाधन जिसके अंतगात भू-िल संचर्न भी ह।ै लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
16. जवदु्यत केबलों, पारेिण लाइनों और िरूसंचार टावरों और ऑजप्टकल फाइबर केबलों, पाइपलाइनों आदि का जनमााण। जवजनर्जमत और भूजमगत केबल जबछाने को बढावा िेना।
17. होटल और लॉि के मौिूिा पररसर की बाड़ लगाना। लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
18. जवद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुिढृ करना। उजचत पर्ाावरण समाघात जनधाारण और न् र्नूीकरण उपार् र्था लाग ूके अनुसार होंगे ।
19. राजत्र में र्ाजनक र्ातार्ात का संचलन । लाग ू जवजधर्ों के अधीन वाजणजज्र्क प्रर्ोिन के जलए जवजनर्जमत होंगे ।
20. जविेिी प्रिाजतर्ों को लाना । लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
21. पहाड़ी ढालों और निी तटों का संरक्षण । लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
22. प्राकृजतक िल जनकार्ों र्ा सतही के्षत्र में उपचाररत बजहस्रााव का जनस्ट्सारण और ठोस अपजिष्ट का जनपटान । उपचाररत अपजिष्ट िल/बजहष्कार को िल जनकार्ों में प्रवेि करने से रोका िाएगा। उपचाररत अपजिष्ट िल के पनुचाक्रण और पनु:
उपर्ोग के जलए दकए िाने वाले प्रर्ास अन्र्था उपचाररत अपजिष्ट िल/बजहष्कार के जनवाहन को लागू जवजध के अनुसार जवजनर्जमत दकर्ा िाएगा।
23. वाजणजज्र्क साइन होर्डंग्स और होर्डंग्स। लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
24. फमों, कॉरपोरेट और कंपजनर्ों द्वारा बड़े पैमान े पर वाजणजज्र्क पिुधन और पोल्री फामों की स्ट्थापना। स्ट्थानीर् िरूरतों को परूा करने के अजतररि लागू जवजधर्ों के अनुसार जवजनर्जमत होगा।
25. प्रििूण उत्पन्न न करने वाल े लघ ु उद्योग । पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन से गरै प्रििूण, गरै पररसंकटमर्, लघु और सेवा उद्योग, कृजि, कृजि उद्यान, पुष्पकृजि, कृजि आधाररत िेिीर् माल से औद्योजगक उत्पािों का उत्पािन उद्योग और िो पर्ाावरण पर कोई जवपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात दकए िाएंग े।
26. वन उत्पािों और गरै काष्ठ वन उत्पािों का संग्रहण । लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
27. वार् ुऔर र्ाजनक प्रििूण । लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े।
28. कृजि प्रणाजलर्ों में आमूल पररवतान । लाग ूजवजधर्ों के अधीन जवजनर्जमत होंग े। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ग.सवंर्धात दक्रर्ाकलाप
29. स्ट्थानीर् समुिार्ों द्वारा चल रही कृजि और बागवानी प्रथाओं के साथ पिुपालन, पिुपालन कृजि, िल कृजि और मछली पालन । लाग ूजवजधर्ों के अधीन अनुज्ञात होंग े।
30. कृजि वाजनकी, कौिल जवकास, पर्ाावरण िागरूकता। सदक्रर् रूप से बढावा दिर्ा िाएगा ।
31. विाा िल संचर् । सदक्रर् रूप से बढावा दिर्ा िाएगा ।
32. िैजवक खेती। सदक्रर् रूप से बढावा दिर्ा िाएगा ।
33. सभी गजतजवजधर्ों के जलए हररत प्रौद्योजगकी का अंगीकरण । सदक्रर् रूप से बढावा दिर्ा िाएगा ।
34. ग्रामीण कारीगरों सजहत कुटीर उद्योग आदि। सदक्रर् रूप से बढावा दिर्ा िाएगा ।
35. नवीकरणीर् ऊिाा और ईंधन का प्रर्ोग । बार्ोगैस, सौर प्रकाि इत्र्ादि को सदक्रर् बढावा दिर्ा िाएगा।
18. जनगरानी सजमजत.- जनगरानी सजमजत के रूप में िानी िाने वाली एक सजमजत होगी जिसमें जनम्नजलजखत व्यजि िाजमल होंग,े अथाात:् - क्र. स.ं जनगरानी सजमजत का गठन पि i. क्षेत्रीर् आर्ुि, गलुबगाा अध्र्क्ष, पिेन;
ii. पर्ाावरण जवभाग, कनााटक सरकार के प्रजतजनजध पिेन, सिस्ट्र्;
iii. िहरी जवकास जवभाग, कनााटक सरकार के प्रजतजनजध पिेन, सिस्ट्र्;
iv. प्राकृजतक संरक्षण के के्षत्र में कार्ारत (जवरासत संरक्षण सजहत) गरै सरकारी संस्ट्थाओं के प्रजतजनजध जिन्हें कनााटक सरकार द्वारा समर्-समर् पर तीन साल की अवजध के जलए नाजमत दकर्ा िाएगा। सिस्ट्र्;
v. क्षेत्रीर् अजधकारी, कनााटक राज्र् प्रििूण जनर्ंत्रण बोडा पिेन, सिस्ट्र्;
vi. प्रजतजष्ठत संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी में एक जविेिज्ञ समर्-समर् पर तीन साल की अवजध के जलए कनााटक राज्र् सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाएगा सिस्ट्र्;
vii. उपार्ुि र्ा उनके प्रजतजनजध, - जविर्नगर जिला पिेन, सिस्ट्र्;
viii. उपार्ुि र्ा उनके प्रजतजनजध, बल्लारी जिला पिेन, सिस्ट्र्;
ix. उपार्ुि र्ा उनके प्रजतजनजध, जचत्रिगुा जिला पिेन, सिस्ट्र्;
x. उप वन संरक्षक, जविर्नगर संभाग, जविर्नगर पिेन, सिस्ट्र् सजचव।
19. जनगरानी सजमजत के कार्ा.- (1) जनगरानी सजमजत वास्ट्तजवक स्ट्थल-जवजिष्ट जस्ट्थजतर्ों के आधार पर छानबीन करेगी, भारत सरकार के तत् कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की अनुसूची में सजम्मजलत और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आने वाल ेदक्रर्ाकलापों और इस अजधसूचना के परैा 17 के 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अधीन सारणी में र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिि गजतजवजधर्ों के जसवार् आने वाल ेऐसे दक्रर्ाकलापों की वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर जनगरानी सजमजत द्वारा संवीक्षा की िाएगी और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरण अनापजत्त लेने के जलए केन्द्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतान मंत्रालर् को जनर्िाष्ट की िाएगंी।
(2) इस अजधसूचना के परैा 17 के अधीन सारणी में र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिि दक्रर्ाकलापों के जसवार्, भारत सरकार के तत् कालीन पर्ाावरण और वन मतं्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की अजधसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे दक्रर्ाकलापों, जिन्हें सजम्मजलत नहीं दकर्ा गर्ा ह,ै परंतु िो पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आत े हैं, ऐसे दक्रर्ाकलापों की वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर जनगरानी सजमजत द्वारा संवीक्षा की िाएगी और उसे संबि जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा । जनगरानी सजमजत संबंजधत जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जवििेज्ञों, औद्योजगक संघों के प्रजतजनजधर्ों र्ा संबंजधत पक्षों को, प्रत्र्ेक मामले मे आवश्र्कता के अनुसार, अपन ेजवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए आमंजत्रत कर सकेगी ।
(4) जनगरानी सजमजत प्रत्र्ेक विा 31 माचा की जस्ट्थजत के अनसुार अपनी वार्िाक कारावाई ररपोटा, राज्र् के मखु्र् वन्र्िीव वाडान को, उपाबंध-XII में दिए गए जनििान पत्र के अनुसार, उस विा की 30 िून तक प्रस्ट्तुत करेगी ।
(5) केन्द्रीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि िे सकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे।
20. अनपुालन न करन ेकी जिकार्तें.- जनगरानी सजमजत का सिस्ट्र्-सजचव र्ा संबंजधत उपार्ुि ऐसे व्यजि के जवरूि, िो इस अजधसूचना के दकसी उपबंध का उल्लंघन करता ह,ै पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म,1986 की धारा 19 के अधीन पररवाि िार्र करन ेके जलए सक्षम होगा। [फा. सं. 25/145/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ उपाबधं –I गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् के आसपास पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन की सीमा का जववरण उत्तर : बबंि ुसंख्र्ा -1 (उ14 49 53.3 पू76 27 03.1) से िुरू होकर कुिजलगी रेंि खंडम नंबर 01 से 80 के िरमाली आरएफ के उत्तर पजिम कोन ेमें िरमाली ग्राम िीपीएस सं 38 (उ14 48 17.1 पू76) (28 52.6) के बबंि ुसं. 112 के साथ जस्ट्थत ह।ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन सीमा उत्तर की ओर िीपीएस बबंि ुसंख्र्ा 39 (उ14 48 11.6 पू76 29 09.7) से बबंि ुसंख्र्ा 65 (उ14 58 21.1 प7ू6 39 47.1) तक िाती ह ैऔर र्ह समाप्त हो िाती ह।ै िीपीएस बबिं ु िीपीएस जबिुं एल एलएल धारक अक्षािं िेिातंर 1 1 उ14 49 53.3 पू76 27 03.1 2 2 200 मी 68° ट्रु उ14 49 55.7 पू76 27 09.3 3 3 105 मी 90° ट्रु उ14 49 55.7 पू76 27 12.8 4 4 182 मी 111° ट्रु उ14 49 53.6 पू76 27 18.5 5 5 135 मी 67° ट्रु उ14 49 55.3 पू76 27 22.7 6 6 169 मी 318° ट्रु उ14 49 59.4 पू76 27 18.9 7 7 112 मी 68° ट्रु उ14 50 00.7 पू76 27 22.4 8 8 119 मी 125° ट्रु उ14 49 58.5 पू76 27 25.6 9 9 71 मी 46° ट्रु उ14 50 00.1 पू76 27 27.3 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 10 10 119 मी 100° ट्रु उ14 49 59.4 पू76 27 31.3 11 11 147 मी 184° ट्रु उ14 49 54.7 पू76 27 31.0 12 12 38 मी 132° ट्रु उ14 49 53.8 पू76 27 31.9 13 13 81 मी 88° ट्रु उ14 49 53.9 पू76 27 34.6 14 14 236 मी 182° ट्रु उ14 49 46.3 पू76 27 34.4 15 15 90 मी 91° ट्रु उ14 49 46.3 पू76 27 37.4 16 16 202 मी 205° ट्रु उ14 49 40.3 पू76 27 34.5 17 17 146 मी 94° ट्रु उ14 49 40.1 पू76 27 39.4 18 18 137 मी 185° ट्रु उ14 49 35.6 पू76 27 39.0 19 19 356 मी 269° ट्रु उ14 49 35.4 पू76 27 27.1 20 20 275 मी 164° ट्रु उ14 49 26.9 पू76 27 29.7 21 21 336 मी 81° ट्रु उ14 49 28.7 पू76 27 40.7 22 22 110 मी 169° ट्रु उ14 49 25.2 पू76 27 41.4 23 23 74 मी 82° ट्रु उ14 49 25.5 पू76 27 43.9 24 24 208 मी 158° ट्रु उ14 49 19.2 पू76 27 46.5 25 25 57 मी 104° ट्रु उ14 49 18.8 पू76 27 48.3 26 26 172 मी 16° ट्रु उ14 49 24.2 पू76 27 49.9 27 27 105 मी 76° ट्रु उ14 49 25.0 पू76 27 53.3 28 28 82 मी 113° ट्रु उ14 49 24.0 पू76 27 55.8 29 29 361 मी 147° ट्रु उ14 49 14.1 पू76 28 02.3 30 30 398 मी 146° ट्रु उ14 49 03.5 पू76 28 09.8 31 31 1.0 km 158° ट्रु उ14 48 32.7 पू76 28 22.4 32 32 551 मी 156° ट्रु उ14 48 16.4 पू76 28 29.8 33 33 153 मी 88° ट्रु उ14 48 16.6 पू76 28 35.0 34 34 132 मी 1° ट्रु उ14 48 20.9 पू76 28 35.1 35 35 81 मी 22° ट्रु उ14 48 23.3 पू76 28 36.1 36 36 128 मी 57° ट्रु उ14 48 25.5 पू76 28 39.7 37 37 204 मी 152° ट्रु उ14 48 19.7 पू76 28 42.9 38 38 301 मी 106° ट्रु उ14 48 17.1 पू76 28 52.6 39 39 538 मी 108° ट्रु उ14 48 11.6 पू76 29 09.7 40 40 304 मी 70° ट्रु उ14 48 14.9 पू76 29 19.3 41 41 2.1 दकमी 57° ट्रु उ14 48 52.0 पू76 30 17.3 42 42 543 मी 96° ट्रु उ14 48 50.0 पू76 30 35.4 43 43 344 मी 111° ट्रु उ14 48 46.0 पू76 30 46.1 44 44 327 मी 71° ट्रु उ14 48 49.4 पू76 30 56.4 45 45 420 मी 25° ट्रु उ14 49 01.7 पू76 31 02.5 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 46 46 377 मी 51° ट्रु उ14 49 09.3 पू76 31 12.3 47 47 144 मी 104° ट्रु उ14 49 08.1 पू76 31 17.0 48 48 146 मी 106° ट्रु उ14 49 06.8 पू76 31 21.7 49 49 150 मी 69° ट्रु उ14 49 08.6 पू76 31 26.4 50 50 590 मी 39° ट्रु उ14 49 23.5 पू76 31 38.8 51 51 424 मी 75° ट्रु उ14 49 27.1 पू76 31 52.5 52 52 1.7 दकमी 46° ट्रु उ14 50 05.7 पू76 32 34.0 53 53 2.8 दकमी 18° ट्रु उ14 51 31.1 पू76 33 03.1 54 54 590 मी 92° ट्रु उ14 51 30.4 पू76 33 22.8 55 55 4.2 दकमी 45° ट्रु उ14 53 06.4 पू76 35 00.6 56 56 3.2 दकमी 69° ट्रु उ14 53 43.7 पू76 36 42.3 57 57 1.1 दकमी 5° ट्रु उ14 54 20.5 पू76 36 45.3 58 58 1.3 दकमी 286° ट्रु उ14 54 32.2 पू76 36 02.1 59 59 1.4 दकमी 315° ट्रु उ14 55 05.2 पू76 35 28.0 60 60 1.2 दकमी 356° ट्रु उ14 55 44.9 पू76 35 25.0 61 61 1.2 दकमी 18° ट्रु उ14 56 22.8 पू76 35 38.0 62 62 4.9 दकमी 94° ट्रु उ14 56 11.1 पू76 38 22.7 63 63 1.1 दकमी 355° ट्रु उ14 56 48.0 पू76 38 19.7 64 64 1.9 दकमी 37° ट्रु उ14 57 37.5 पू76 38 58.9 65 65 2.0 दकमी 47° ट्रु उ14 58 21.1 पू76 39 47.1 पवूा : नागनहल्ली के उत्तर पूवा कॉनार िीपीएस बबंि ु सं. 65 (उ14 58 21.1 पू76 39 47.1) से िुरू होकर र्ारराय्र्ानहल्ली ग्राम रोड क्रॉबसंग बबंि ुऔर रंगार्निगुाा बांध के िाजहन ेबंड िीपीएस बबंि ुसं. 96 (उ14 45 01.2 पू76 39 37.0) पर समाप्त होता ह।ै िीपीएस बबिं ु िीपीएस जबिु ं एलएल धारक अक्षािं िेिातंर 65 65 2.0 दकमी 47° ट्रु उ14 58 21.1 पू76 39 47.1 66 66 8.6 दकमी 125° ट्रु उ14 55 41.1 पू76 43 44.0 67 67 1.6 दकमी 208° ट्रु उ14 54 55.5 पू76 43 18.9 68 68 376 मी 119° ट्रु उ14 54 49.6 पू76 43 30.0 69 69 2.0 दकमी 189° ट्रु उ14 53 46.6 पू76 43 19.9 70 70 2.5 दकमी 142° ट्रु उ14 52 41.6 पू76 44 12.1 71 71 765 मी 116° ट्रु उ14 52 30.9 पू76 44 35.2 72 72 1.8 दकमी 176° ट्रु उ14 51 33.7 पू76 44 39.4 73 73 1.2 दकमी 230° ट्रु उ14 51 09.4 पू76 44 09.3 74 74 318 मी 315° ट्रु उ14 51 16.7 पू76 44 01.8 75 75 2.4 दकमी 246° ट्रु उ14 50 45.2 पू76 42 47.0 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 76 76 2.3 दकमी 279° ट्रु उ14 50 56.3 पू76 41 30.2 77 77 1.3 दकमी 160° ट्रु उ14 50 17.0 पू76 41 45.3 78 78 2.4 दकमी 111° ट्रु उ14 49 49.9 पू76 43 00.0 79 79 790 मी 129° ट्रु उ14 49 33.8 पू76 43 20.6 80 80 836 मी 201° ट्रु उ14 49 08.6 पू76 43 10.6 81 81 683 मी 161° ट्रु उ14 48 47.8 पू76 43 18.1 82 82 348 मी 187° ट्रु उ14 48 36.6 पू76 43 16.6 83 83 258 मी 234° ट्रु उ14 48 31.8 पू76 43 09.6 84 84 315 मी 270° ट्रु उ14 48 31.8 पू76 42 59.0 85 85 3.1 दकमी 244° ट्रु उ14 47 48.6 पू76 41 25.7 86 86 2.3 दकमी 215° ट्रु उ14 46 48.9 पू76 40 42.6 87 87 957 मी 302° ट्रु उ14 47 05.4 पू76 40 15.5 88 88 670 मी 214° ट्रु उ14 46 47.5 पू76 40 02.9 89 89 1.3 दकमी 162° ट्रु उ14 46 07.7 पू76 40 16.0 90 90 1.4 दकमी 197° ट्रु उ14 45 23.1 पू76 40 01.5 91 91 474 मी 259° ट्रु उ14 45 20.1 पू76 39 45.9 92 92 285 मी 183° ट्रु उ14 45 10.9 पू76 39 45.4 93 93 180 मी 255° ट्रु उ14 45 09.4 पू76 39 39.6 94 94 107 मी 207° ट्रु उ14 45 06.3 पू76 39 38.0 95 95 142 मी 167° ट्रु उ14 45 01.9 पू76 39 39.1 96 96 66 मी 252° ट्रु उ14 45 01.2 पू76 39 37.0 िजक्षण : िीपीएस बबंि ु संख्र्ा 96 (उ14 45 01.2 पू76 39 37.0) से िरुू होकर सीमा पजिम की ओर बढती ह ैऔर कुिलीगी रेंि के िरमाली आरएफ के कंिम संख्र्ा 104 पर पहुचंती ह ैऔर कंिम न ं105 से 140 तक िरमाली आरएफ की िजक्षण सीमा के साथ चलती ह ैऔर र्ह िीपीएस बबंि ुसंख्र्ा 143 (उ14 46 57.3 पू76 26 02.4) पर समाप्त होता ह।ै िीपीएस बबिं ु िीपीएस जबिुं एलएल धारक अक्षािं िेिातंर 96 96 66 मी 252° ट्रु उ14 45 01.2 पू76 39 37.0 97 97 624 मी 312° ट्रु उ14 45 14.8 पू76 39 21.5 98 98 2.9 दकमी 263° ट्रु उ14 45 03.2 पू76 37 44.3 99 99 279 मी 331° ट्रु उ14 45 11.1 पू76 37 39.8 100 100 428 मी 281° ट्रु उ14 45 13.9 पू76 37 25.8 101 101 468 मी 248° ट्रु उ14 45 08.2 पू76 37 11.3 102 102 223 मी 311° ट्रु उ14 45 12.9 पू76 37 05.7 103 103 333 मी 15° ट्रु उ14 45 23.4 पू76 37 08.5 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 104 104 359 मी 327° ट्रु उ14 45 33.1 पू76 37 01.9 105 105 790 मी 233° ट्रु उ14 45 17.7 पू76 36 40.8 106 106 441 मी 272° ट्रु उ14 45 18.2 पू76 36 26.1 107 107 436 मी 330° ट्रु उ14 45 30.4 पू76 36 18.8 108 108 702 मी 295° ट्रु उ14 45 39.9 पू76 35 57.5 109 109 87 मी 256° ट्रु उ14 45 39.2 पू76 35 54.7 110 110 182 मी 178° ट्रु उ14 45 33.3 पू76 35 55.0 111 111 168 मी 272° ट्रु उ14 45 33.5 पू76 35 49.3 112 112 169 मी 308° ट्रु उ14 45 36.9 पू76 35 44.9 113 113 393 मी 273° ट्रु उ14 45 37.6 पू76 35 31.8 114 114 317 मी 252° ट्रु उ14 45 34.5 पू76 35 21.7 115 115 2.3 दकमी 235° ट्रु उ14 44 51.2 पू76 34 17.6 116 116 3.2 दकमी 308° ट्रु उ14 45 55.3 पू76 32 52.0 117 117 140 मी 5° ट्रु उ14 45 59.8 पू76 32 52.4 118 118 1.7 दकमी 256° ट्रु उ14 45 47.0 पू76 31 57.8 119 119 159 मी 15° ट्रु उ14 45 52.0 पू76 31 59.2 120 120 2.8 दकमी 250° ट्रु उ14 45 20.2 पू76 30 30.6 121 121 589 मी 198° ट्रु उ14 45 02.1 पू76 30 24.6 122 122 259 मी 268° ट्रु उ14 45 01.8 पू76 30 15.9 123 123 182 मी 182° ट्रु उ14 44 56.0 पू76 30 15.7 124 124 659 मी 285° ट्रु उ14 45 01.4 पू76 29 54.4 125 125 633 मी 257° ट्रु उ14 44 56.6 पू76 29 33.7 126 126 1.3 दकमी 282° ट्रु उ14 45 05.2 पू76 28 51.1 127 127 1.8 दकमी 333° ट्रु उ14 45 56.8 पू76 28 23.8 128 128 1.5 दकमी 324° ट्रु उ14 46 36.2 पू76 27 53.8 129 129 596 मी 13° ट्रु उ14 46 55.0 पू76 27 58.2 130 130 680 मी 35° ट्रु उ14 47 13.1 पू76 28 11.1 131 131 629 मी 314° ट्रु उ14 47 27.2 पू76 27 55.9 132 132 868 मी 276° ट्रु उ14 47 29.9 पू76 27 27.0 133 133 38 मी 206° ट्रु उ14 47 28.8 पू76 27 26.4 134 134 702 मी 283° ट्रु उ14 47 33.9 पू76 27 03.6 135 135 609 मी 172° ट्रु उ14 47 14.4 पू76 27 06.4 136 136 602 मी 148° ट्रु उ14 46 57.9 पू76 27 17.1 137 137 1.2 दकमी 263° ट्रु उ14 46 53.1 पू76 26 37.3 138 138 242 मी 332° ट्रु उ14 47 00.0 पू76 26 33.5 139 139 161 मी 272° ट्रु उ14 47 00.2 पू76 26 28.1 140 140 140 मी 183° ट्रु उ14 46 55.7 पू76 26 27.9 141 141 473 मी 262° ट्रु उ14 46 53.7 पू76 26 12.2 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 142 142 162 मी 342° ट्रु उ14 46 58.6 पू76 26 10.6 143 143 249 मी 260° ट्रु उ14 46 57.3 पू76 26 02.4 पजिम : कुिजलगी रेंि के िरमाली आरएफ के िीपीएस बबंि ुसं. 143 (उ14 46 57.3 पू76 26 02.4) र्ानी कंिम सं 140 से िुरू होकर और सीमा िरमाली आरएफ की पजिम सीमा के उत्तर की ओर बढती ह ैऔर र्ह िुरुआती बबंि ुर्ानी कंिम नंबर 01 िरमाली आरएफ िीपीएस बबंि ुसंख्र्ा 01 (उ14 49 53.3 पू76 27 03.1) की िजक्षण सीमा पर समाप्त होगी। और र्ह समाप्त होता ह।ै िीपीएस बबिं ु िीपीएस जबिुं एलएल धारक अक्षािं िेिातंर 143 143 249 मी 260° ट्रु उ14 46 57.3 पू76 26 02.4 144 144 322 मी 333° ट्रु उ14 47 06.6 पू76 25 57.5 145 145 653 मी 355° ट्रु उ14 47 27.6 पू76 25 55.6 146 146 217 मी 33° ट्रु उ14 47 33.5 पू76 25 59.6 147 147 546 मी 57° ट्रु उ14 47 43.2 पू76 26 14.8 148 148 476 मी 313° ट्रु उ14 47 53.7 पू76 26 03.1 149 149 1.2 दकमी 44° ट्रु उ14 48 20.6 पू76 26 30.0 150 150 534 मी 101° ट्रु उ14 48 17.4 पू76 26 47.6 151 151 299 मी 16° ट्रु उ14 48 26.7 पू76 26 50.4 152 152 1.0 दकमी 91° ट्रु उ14 48 26.3 पू76 27 24.1 153 153 213 मी 139° ट्रु उ14 48 21.0 पू76 27 28.8 154 154 470 मी 94° ट्रु उ14 48 19.9 पू76 27 44.5 155 155 87 मी 51° ट्रु उ14 48 21.7 पू76 27 46.8 156 156 168 मी 103° ट्रु उ14 48 20.4 पू76 27 52.2 157 157 608 मी 350° ट्रु उ14 48 39.8 पू76 27 48.9 158 158 271 मी 280° ट्रु उ14 48 41.3 पू76 27 39.9 159 159 74 मी 353° ट्रु उ14 48 43.7 पू76 27 39.6 160 160 351 मी 34° ट्रु उ14 48 53.1 पू76 27 46.2 161 161 151 मी 293° ट्रु उ14 48 55.0 पू76 27 41.5 162 162 96 मी 346° ट्रु उ14 48 58.0 पू76 27 40.7 163 163 102 मी 284° ट्रु उ14 48 58.8 पू76 27 37.4 164 164 585 मी 343° ट्रु उ14 49 16.9 पू76 27 31.7 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 165 165 90 मी 252° ट्रु उ14 49 16.0 पू76 27 28.8 166 166 405 मी 183° ट्रु उ14 49 02.9 पू76 27 28.1 167 167 107 मी 266° ट्रु उ14 49 02.7 पू76 27 24.6 168 168 447 मी 331° ट्रु उ14 49 15.3 पू76 27 17.3 169 169 167 मी 9° ट्रु उ14 49 20.6 पू76 27 18.2 170 170 451 मी 274° ट्रु उ14 49 21.6 पू76 27 03.1 171 171 119 मी 341° ट्रु उ14 49 25.3 पू76 27 01.8 172 1 867 मी 3° ट्रु उ14 49 53.3 पू76 27 03.1 उपाबधं –II गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् (डाटम डब्ल्र्िूीएस-84) के आसपास पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन में आन ेवाल ेग्रामों की सचूी ग्राम का मानजचत्र आईडी ग्राम के नाम तालकु क्षते्र वगा दकलोमीटर में अक्षािं िेिातंर 1 गुडेकोटे कुिजलगी 22 14°49'53.72"उ 76°37'33.99"प ू 2 हलासागरा कुिजलगी 15 14°50'35.42"उ 76°40'0.91"प ू 3 अप्पय्र्ानहल्ली कुिजलगी 15 14°51'29.52"उ 76°41'16.79"प ू 4 उरुिीहल्ली कुिजलगी 3.5 14°45'39.61"उ 76°38'36.70"प ू 5 कासापुरा कुिजलगी 15 14°47'16.15"उ 76°38'32.45"प ू 6 गैिाबोम्मनाहल्ली कुिजलगी 14 14°46'9.55"उ 76°35'7.80"प ू 7 अिुानजचन्ननहल्ली कुिजलगी 7.43 14°45'57.67"उ 76°32'50.90"प ू 8 जििेगल्ल ू कुिजलगी 8 14°48'4.56"उ 76°34'24.86"प ू 9 रामिगुाा कुिजलगी 5 14°51'15.65"उ 76°32'48.44"प ू 10 कुिरेुिवुु कुिजलगी 1 14°51'30.28"उ 76°33'18.73"प ू 11 बेलीगट्टा कुिजलगी 9 14°48'10.72"उ 76°31'46.64"प ू 12 हुजलकंुटा कुिजलगी 6 14°45'46.61"उ 76°31'53.18"प ू 13 किेकोला कुिजलगी 9 14°45'10.80"उ 76°28'53.88"प ू 14 बनजवकल्ल ू कुिजलगी 4 14°45'49.52"उ 76°26'20.71"प ू 15 अमलापरुा कुिजलगी 1.73 14°48'36.72"उ 76°25'35.18"प ू 16 िरमाली कुिजलगी 8 14°49'30.16"उ 76°27'54.65"प ू 17 जचलुमहल्ली थांडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°53'17.48"उ 76°39'15.97"प ू [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 18 बलंगनहल्ली थांडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°50'32.14"उ 76°36'47.33"प ू 19 सवोिर् कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°50'57.12"उ 76°38'0.41"प ू 20 महािेवपुरा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°50'56.95"उ 76°39'30.78"प ू 21 अप्पय्र्ानहल्ली थंडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°51'15.77"उ 76°41'2.56"प ू 22 श्रीकांतपुरा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°49'55.93"उ 76°35'29.13"प ू 23 श्रीकांतपुरा थांडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°50'28.53"उ 76°35'54.14"प ू 24 नरजसम्हाजगरी कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°47'58.34"उ 76°31'4.67"प ू 25 र्ारोबाय्र्ानाहट्टी कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°50'8.76"उ 76°36'12.32"प ू 26 डी जसिपुरा कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°51'25.50"उ 76°42'6.19"प ू 27 गेिालगटे्ट कुिजलगी हमैलेट ग्राम 14°48'18.79"उ 76°29'41.19"प ू 28 गोलबलगंममनहल्ली संिरुु 7 14°58'14.75"उ 76°39'54.68"प ू 29 कनकपुरा संिरुु 8 14°56'10.72"उ 76°39'1.71"प ू 30 िेजलर्प्पनहल्ली संिरुु 25 14°54'23.59"उ 76°37'41.22"प ू 31 मतािनहल्ली संिरुु हमैलेट ग्राम 14°54'6.88"उ 76°39'40.08"प ू 32 बोम्मलाहल्ली संिरुु 3 14 56 09.40 उ 76 36 49.62 प ू 33 गौरीपुरा संिरुु 2.5 14 56 00.19 उ 76 35 42.65 प ू 34 मोटालाकंुटे संिरुु हमैलेट ग्राम 14°56'54.27"उ 76°41'14.49"प ू 35 जिलागुंडी मोलाकलमुरु 8 14°55'36.85"उ 76°40'51.93"प ू 36 र्ारनहल्ली मोलाकलमुरु 1.68 14°56'13.11"उ 76°43'49.73"प ू 37 जथम्ममवनहल्ली मोलाकलमुरु 3 14 56 05.21 उ 76 41 45.03 प ू 38 संिीवरार्णकोटे मोलाकलमुरु 5 14°53'57.52"उ 76°41'26.63"प ू 39 जचके्करहल्ली मोलाकलमुरु 1.1 14 47 32.12 उ 76 42 55.14 प ू 40 होसाहल्ली मोलाकलमुरु 5 14°53'48.61"उ 76°44'9.32"प ू 41 वडेराहल्ली मोलाकलमुरु 9 14°51'39.54"उ 76°43'50.79"प ू 42 संिीवरार्णकोटे मोलाकलमुरु 0 14°53'57.52"उ 76°41'26.63"प ू 43 जचके्करहल्ली मोलाकलमुरु 1.63 14 47 32.12 उ 76 42 55.14 प ू 44 भताहल्ली मोलाकलमुरु 5.9 14 47 34.52 उ 76 42 32.46 प ू 45 तलवरहल्ली मोलाकलमुरु 0.26 14 47 00.68 उ 76 40 40.66 प ू 46 पुरबोरानहल्ली मोलाकलमुरु 1.86 14 46 07.04 उ 76 40 11.07 प ू 47 रंगार्निगुाा मोलाकलमुरु 1.95 14 45 43.56 उ 76 39 38.28 प ू 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 48 जचन्नवालाडागुड्डा मोलाकलमुरु 1 14 54 54.8 उ 76 42 17.51 प ू
234.54 हके्टे [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 उपाबधं – III अक्षािं और िेिातंर के साथ गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् के पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन का मानजचत्र 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] गडेुकोटे रीछ अभर्ारण्र् के पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन का गगूल मानजचत्र [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 अक्षािं और िेिातंर सजहत गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् के पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन का मानजचत्र गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् के पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन के मानजचत्र का उपर्ोग करन ेवाली भजूम 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् के भाल ूसचंलन के जलए महत्वपणूा गजलर्ारे और कनजेक्टजवटी उपाबधं – IV पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन सीमा में गडेुकोटे एक्सटेंिन रीछ अभर्ारण्र् सरंजक्षत वन की िीपीएस रीबडंग क्र. स.ं तालकु ररिवा वन का नाम डब्ल्र्िूीएस 84 में िीपीएस रीबडंग 1 मोलकलमुरु संिीवरार्णकोटे ए1 उ 14 51 53.34 पू 76 43 54.59 ए2 उ 14 52 05.54 पू 76 43 54.59 ए3 उ 14 53 27.10 पू 76 42 49.86 ए4 उ 14 55 31.69 पू 76 41 41.80 ए5 उ 14 56 32.33 पू 76 39 36.22 2 संिरुु िेजलर्प्पनहल्ली बी1 उ 14 56 22.41 पू 76 40 14.94 बी2 उ 14 57 14.06 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 पू 76 40 08.87 बी3 उ 14 56 44.64 पू 76 39 00.31 बी4 उ 14 55 25.76 पू 76 39 08.23 बी5 उ 14 55 26.25 पू 76 38 53.42 बी6 उ 14 55 47.41 पू 76 36 01.63 बी7 उ 14 55 01.90 पू 76 36 23.74 बी8 उ 14 54 18.96 पू 76 38 26.47 बी9 उ 14 53 49.03 पू 76 40 19.00 3 कुिजलगी अपेनहल्ली सी1 उ 14 53 42.24 पू 76 38 48.50 सी2 उ 14 53 40.77 पू 76 40 40.10 सी3 उ 14 53 13.87 पू 76 40 42.38 सी4 उ 14 53 18.66 पू 76 41 51.89 सी5 उ 14 51 53.34 पू 76 42 48.58 सी6 उ 14 51 31.87 पू 76 41 32.37 सी7 उ 14 51 02.62 पू 76 40 19.90 4 कुिजलगी गुडेकोट सी8 उ 14 52 32.67 पू 76 35 50.10 सी9 उ 14 52 38.73 पू 76 39 00.81 सी10 उ 14 52 04.46 पू 76 40 25.37 सी11 उ 14 51 44.49 पू 76 39 59.76 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सी12 उ 14 51 05.30 पू 76 39 11.93 सी13 उ 14 51 00.24 पू 76 37 00.05 5 संिरुु गुडेकोट एक्सटेंिन डी1 उ 14 52 32.67 पू 76 35 50.10 डी2 उ 14 52 38.73 पू 76 39 00.81 डी3 उ 14 52 54.22 पू 76 35 51.50 डी4 उ 14 53 54.20 पू 76 37 19.97 डी5 उ 14 53 54.97 पू 76 39 04.07 6 कुिजलगी हलासागर ई1 उ 14 49 03.08 पू 76 42 18.24 ई 2 उ 14 47 49.22 पू 76 40 35.86 ई 3 उ 14 48 44.26 पू 76 37 58.27 ई 4 उ 14 50 07.62 पू 76 38 26.79 ई 5 उ 14 50 37.65 पू 76 37 55.36 ई 6 उ 14 50 09.62 पू 76 40 44.63 7 कुिजलगी रामिगुाा एफ1 उ 14 50 50.77 पू 76 33 14.59 एफ2 उ 14 51 25.01 पू 76 34 14.65 एफ3 उ 14 51 29.89 पू 76 34 54.84 एफ4 उ 14 50 49.10 पू 76 35 16.50 एफ5 उ 14 49 36.35 पू 76 35 16.58 उ 14 50 25.67 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 एफ6 पू 76 35 10.82 8 कुिजलगी जििेगाल्लू "ए" एफ7 उ 14 49 36.35 पू 76 35 16.58 एफ8 उ 14 50 25.67 पू 76 33 10.82 एफ9 उ 14 49 50.33 पू 76 33 16.43 एफ10 उ 14 49 27.60 पू 76 32 40.63 एफ11 उ 14 47 26.04 पू 76 32 18.26 एफ12 उ 14 47 18.81 पू 76 33 10.67 एफ13 उ 14 46 56.17 पू 76 33 32.84 एफ14 उ 14 47 17.79 पू 76 33 52.08 एफ15 उ 14 47 39.85 पू 76 33 25.64 एफ16 उ 14 48 58.98 पू 76 33 52.64 एफ17 उ 14 48 53.99 पू 76 34 05.60 एफ18 उ 14 49 26.77 पू 76 34 10.62 एफ19 उ 14 49 23.60 पू 76 34 50.99 एफ20 उ 14 49 36.67 पू 76 35 16.92 9 कुिजलगी जििेगाल्लू "बी" िी1 उ 14 47 07.49 पू 76 33 4340 िी2 उ 14 46 56.41 पू 76 34 19.60 िी3 उ 14 44 54.02 पू 76 35 03.94 िी4 उ 14 45 49.58 पू 76 34 52.18 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] िी5 उ 14 45 39.07 पू 76 34 18.31 िी6 उ 14 45 54.23 पू 76 34 18.64 िी7 उ 14 45 55.33 पू 76 34 02.68 िी8 उ 14 46 10.40 पू 76 33 55.55 िी9 उ 14 46 35.55 पू 76 34 04.64 िी10 उ 14 46 38.12 पू 76 33 50.75 िी11 उ 14 46 55.93 पू 76 33 32.54 10 कुिजलगी जििेगाल्लू "सी" एच1 उ 14 48 28.02 पू 76 34 52.08 एच2 उ 14 49 36.70 पू 76 35 16.94 एच3 उ 14 47 49.88 पू 76 37 54.45 एच4 उ 14 46 56.50 पू 76 37 23.32 एच5 उ 14 46 45.24 पू 76 36 22.84 एच6 उ 14 47 00.71 पू 76 35 33.77 एच7 उ 14 46 43.37 पू 76 35 35.49 एच8 उ 14 46 55.91 पू 76 35 03.93 एच9 उ 14 47 18.37 पू 76 34 26.01 11 कुिजलगी गंडाबोम्मनहल्ली आई1 उ 14 46 50.83 पू 76 36 50.88 आई 2 उ 14 46 56.30 पू 76 37 22.24 आई 3 उ 14 46 37.17 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 पू 76 37 44.45 आई 4 उ 14 46 40.16 पू 76 37 57.86 आई 5 उ 14 46 22.13 पू 76 39 33.27 आई 6 उ 14 45 57.84 पू 76 39 36.27 आई 7 उ 14 45 52.38 पू 76 39 15.79 आई 8 उ 14 46 00.68 पू 76 38 32.03 आई 9 उ 14 45 38.10 पू 76 37 55.14 आई 10 उ 14 45 41.80 पू 76 37 29.34 आई 11 उ 14 46 22.48 पू 76 36 57.64 आई 12 उ 14 46 27.40 पू 76 36 52.52 12 कुिजलगी हुजलकंुटे िे1 उ 14 47 23.34 पू 76 28 52.53 िे 2 उ 14 47 39.58 पू 76 29 26.45 िे 3 उ 14 48 07.68 पू 76 30 07.65 िे 4 उ 14 47 16.72 पू 76 31 06.31 िे 5 उ 14 47 19.72 पू 76 32 39.17 िे 6 उ 14 46 40.92 पू 76 32 35.28 िे 7 उ 14 46 36.97 पू 76 32 26.52 िे 8 उ 14 46 38.37 पू 76 32 00.71 िे 9 उ 14 46 36.61 पू 76 31 01.98 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबधं – V पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन सीमा के अतंगात आन ेवाल ेआरजक्षत वन की सचूी क्र.
स.ं तालकु आरजक्षत वन का नाम क्षते्रफल (एकड़ में) क्षते्रफल (हके्टेर्र में) अजधसचूना स ंएव ंजतजथ रटप्पणी 1 कुिजलगी िरमाली आरएफ 3372.59
1364.868 मद्रास वन अजधजनर्म, 1882, का 34/17-01- 1905, फोटा सैट िॉिा गिट पुरा क्षेत्रफल उपाबधं – VI वकृ्ष प्रिाजतर्ों की सचूी क्र. स.ं सामान्र् नाम वजै्ञाजनक नाम 1 सैके्रड़ दफग री दफकस रेजलजगओसा 2 बन्र्ान दफग री दफकस बेंगाहलेेंजसस 3 कल्सटर दफग री दफकस रेसमोसा 4 मैसूर दफग री दफकस मैसूरेंजसस 5 सोफ्ट दफग री दफकस मोजलस 6 डाई दफग री दफकस टटंकटोररर्ा 7 सेि लीव्ड अलनजिर्म एलैंजगर्म साल्वीफोजलर्म िे 10 उ 14 46 07.97 पू 76 31 02.13 िे 11 उ 14 46 09.12 पू 76 30 50.20 िे 12 उ 14 46 33.60 पू 76 30 38.33 िे 13 उ 14 46 33.09 पू 76 30 17.10 िे 14 उ 14 45 53.53 पू 76 30 23.47 िे 15 उ 14 45 55.80 पू 76 29 09.83 िे16 उ 14 46 50.03 पू 76 29 06.87 िे17 उ 14 46 49.60 पू 76 29 00.70 िे18 उ 14 46 59.03 पू 76 28 53.19 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 8 सोप नट सबपंडस राइफोजलएटस 9 जमस्ट्वाक सल्वाडोर पर्साका 10 व्हाईट कटमरैन री जगवोरटर्ा रोटलररफोर्मास 11 हबमंग बडा री सेस्ट्बाजनर्ा ग्रैंजडफ्लोरा 12 ऐरा लीफ अकाजसआ अकाजसआ ओररकुजलफोरजमस 13 फ्लोडीड गम र्ूकाजलप्टस टेरीरटकोर्नास 14 अनिान हाडाजवदकर्ा जबन्नाटा 15 जबजड लीफ री बाउजहजनर्ा रेसमोसा 16 बटरफ्लाइ री बहुजनर्ा पुरपुररर्ा 17 इंजडर्न कॉका री जमबलंगटजनर्ा हॉटेंजसस 18 डार्सा ओजलएंडर राइरटर्ा टटंकटोररर्ा 19 डेट पाम फीजनक्स जसल्वेजस्ट्रस 20 पामर्रा पाम बोरसस फ्लैबेजलफर 21 मेल बैंबू डेंड्रोकलामस जस्ट्रक्टस 22 थोरनी बैंबू बंबूसा बंबोस 23 ईस्ट्ट इंजडर्न साटनवुड क्लोरोजक्सलोन स्ट्वेतेजनर्ा 24 गोल्डन रेन री कैजसर्ा दफस्ट्टुला 25 उिेद्ि ु डोजलचेंड्रोन फाल्काटा 26 पािरी डोजलचेंड्रोन एरोजवरेंस 27 नाडु बािामी टर्मानजलर्ा कैटापा 28 काडु बािामी स्ट्टेरक्रु्जलर्ा फोरटडा 29 सोमेई सोर्जमडा फेजिफुगा 30 गुलमोहर डेलोजनक्स रेजिर्ा 31 काग्गाली अकाजसआ कटेचू 32 कारी िाली अकाजसआ जनलोरटका 33 जबली िाली अकाजसआ ल्र्ूकोफ्लोआ 34 चात्री िाली अकाजसआ होररडा 35 कस्ट्तूरी िाली अकाजसआ फरनेजसआना 36 जविर्नगरा िाली प्रोसोजपस िूलीफ्लोरा 37 मुल्ल ूमारा अकाजसआ सेनेगल 38 कडुगुम्बाला रेजवर्ा न्र्ूजडफ्लोरा 39 काडु चल्ल े कॉर्डार्ा डाइकोटोमा 40 दकरु चल्ल े कॉर्डार्ा साइनेंजसस 41 दकरु नले्ली दफलांथस एकेडस 42 बेट्टाडा नेल्ली दफलांथस एजम्ब्लका 43 काडु बेंड े िाइरोकापास अमेररकन 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 44 काडु बुरुगा बॉम्बैक्स सीबा 45 कावालु मारा कारेर्ा अरबोररर्ा 46 गोरावी इक्सोरा अबोररर्ा 47 गासगासे मारा मुंटटंजगर्ा कालाबुरा 48 गांटे हौ टेकोमा स्ट्टैंस 49 गुग्गाला मारा बोस वेजलर्ा सेराटा 50 गोब्बारा जगड़ा जग्लररजसजडर्ा सेजपर्म 51 तापासी होलेप्टेजलर्ा इनेजग्रफोजलर्ा 52 तुपरा मारा डार्ोस्ट्पार्रोस मेलानॉजक्सलोन 53 बेवु अ़िाजडराचटा इंजडका 54 डोड्डा बेवु ऐलैंथस एक्सेलसा 55 जससौ डालबर्गार्ा जससू 56 पेल्टोमा पेल्टोफोरम परेोकाटाम 57 नेराल ेमारा साइिीजगर्म क्रू्जमनी 58 नगारे ज़िमेजनर्ा अमेररकाना 59 बागे अजल्बजिर्ा लेबेक 60 बारे मारा ़ि़िीफस मॉरररटर्ाना 61 कारे मुल्ल ू कैजन्थर्म कोरोमैंडेजलकम 62 कारे कार्ी रांजडर्ा जस्ट्पनोसा 63 कावाले हन्न ू कैररसा कारंडास 64 बन्नी मारा बबूल फेरुजगजनर्ा 65 जबल्वारा एजल्बजिर्ा ओडोरैरटजसमा 66 जबल्वा एगल मामेलोस 67 बेला जलमोजनर्ा एजसजडजसमा 68 पाररिाठा नाय्कानथेस आबार-ररजस्ट्टस 69 संजपगे जमिेजलर्ा चमापाका 70 बुगुरी थेस्ट्पेजसर्ा पॉपलुजनर्ा 71 मेल मारा अजल्बजिर्ा समन 72 माड्डी मारा मोटरंडा प्र्ूब्सेंस 73 मावु मंजगफेरा इंजडका 74 मुटुगा ब्र्ूरटर्ा मोनोस्ट्पमाा 75 श्रीगंधा सैंटलम एल्बम 76 रि चंिना टेरोकापास सैंटाजलनस 77 सागौन की लकड़ी टेक्टोना ग्रैंजडस 78 जिवानी गमेजलना आबोररर्ा 79 सीमरूबा सीमरूबा ग्लौका [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 80 सुबाबुल ल्र्ूकैना ल्र्ूकोसेफला 81 बडंडल एनोजिसस लैरटफोजलर्ा 82 तुगली अजल्बज़िर्ा अमारा 83 सीताफला एनोना स्ट्वामोसा 84 हुनासे टेमटरंडस इंजडका 85 सीम हुनासे जपथेसेलोजबर्म डल्स 86 सीमातेंगडी कैजसर्ा जसर्ाजमर्ा 87 होंगे पोंगेजमर्ा जपनाटा 88 होल मैटी टर्मानजलर्ा अिुान 89 जहप्पी मधुका लोंगफोजलर्ा उपाबधं – VII सरीसपृ प्रिाजतर्ों की सचूी क्र. स.ं सामान्र् नाम वजै्ञाजनक नाम 1 भारतीर् स्ट्टार कछुआ जिर्ोचेलोन एजलगेंस 2 भारतीर् नरम खोल कछुआ जनल्सोजनर्ा गैंगेरटक 3 भारतीर् मॉजनटर जछपकली वरनस बेंगालेंजसस 4 जगरजगट चमेजलर्ो जगरजगट 5 फैन थ्रोटेड जछपकली सीताना पोंरटसेररर्ाना 6 आम गाडान जछपकली कैलोट्स वसीकलर 7 प्रार्द्वीपीर् रॉक अगामा सामोदफलस डोरासाजलस 8 िाह्मणी बस्ट्कंक मबुर्ा कैररनाटा 9 चश्माधारी कोबरा नािा नािा 10 रसेल वाइपर डाबोइर्ा रसेली 11 कॉमन के्रट बंगारस कैरुलेस 12 स्ट्केल्ड वाइपर सॉ इजचस कैररनैटस 13 कॉमन वाइन स्नेक अथेतलु्ला नसुता 14 रेड सैंड बोआ एरीक्स िॉनी 15 कॉमन सैंड बोआ एरीक्स कोजनकस 16 बाराड भेजड़र्ा सांप लाइकोडोन जस्ट्रएटस 17 भारतीर् रॉक पार्थन अिगर मोलुरस 18 चूहा सााँप पाइटस म्र्ूकोसस 19 ग्रीन कीलबैक माकोजपस्ट्थोडोन प्लंबीकलर 20 बांडेड कुकरी नाग ओजलगोडॉन अनेजसस 21 रसेल कुकरी सांप ओजलगोडॉन टैजनओलेटस 22 आम टरंकेट सांप कोलोग्नाफस हलेेना 23 जचत्तीिार सप्पल बस्ट्कंक लार्गोसोमा अल्बोपंक्टाटा 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबधं – VIII जततली प्रिाजतर्ों की सचूी क्र. स.ं सामान्र् नाम वजै्ञाजनक नाम 1 टेलड िर् ग्रेदफर्म अगेम्मनोम 2 लाइम जततली पैजपजलर्ो डेमोजलर्स 3 दक्रमसन गलुाब पचजलर्ोप्टा एररस्ट्टोलोजचर्ा 4 आम मॉमान पैजपजलर्ो ओलाइट्स 5 छोटा सामन अरब कोलोरटस अमाटा 6 सािा ऑरेंि रटप कोलोरटस अरोरा 7 आम घास पीली र्ूरेमा हकेाबे 8 मॉटलेड एमीग्रेंट कैटोजप्सजलर्ा पाइरेंथ े 9 थ्री स्ट्पॉट ग्रास र्लेो एमरेमा ब्लैंडा 10 पाइनीर अनादफस ऑरोटा 11 पीला नारंगी रटप इक्सास पाइरीन 12 दक्रमसन रटप कोलोरटस िाने 13 आम सीगल सेपोरा नेररसा 14 लाइम ब्ल ू जचलाडेस लिस 15 सामान्र् जसलवेजलन जस्ट्पन्डाजसस वल्कैनस 16 गहरा घास नीला ़िी़ेिररर्ा करसंद्रा 17 ग्राम नीला र्ूर्च्रीसोप्स नेिस 18 डाका सेरुजलर्न िेमाइड्स बोचस 19 जस्ट्रप्ड जपय्रोट ट्रूकस नारा 20 पीली घास नीला स्ट्र्ूडोज़ि़ेिररर्ा महा 21 मोर पनी िूनोजनर्ा अलमाना 22 कॉमन फोर टरंग र्जप्तमा हुबनेरी 23 आम भारतीर् कौवा र्ूप्लोइर्ा जसल्वेस्ट्टर 24 आम कोस्ट्टर एररडेन मेररर्ोन 25 डबल बैंडेड कौआ र्ूप्लोइर्ा जसल्वेस्ट्टर 26 ग्रेट एग फ्लाई हाइपोजलमनास बोजलना 27 डैंजडड एगफ्लाई हाइपोजलमनास जमजसपस 28 ब्लू टाइगर जत्रमुला जलजमनेस 29 तावी कोस्ट्टर एके्रआ वार्ोला 30 कॉमन इवबनंग िाउन मेलेनाइरटस लेडा 31 लेमन पैन्सी िूनोजनर्ा लेमोजनर्ास 32 सािा बाघ डेनौस क्रार्जसपस 33 कॉमन फाइव र्जप्तमा बाल्डस [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 34 कॉमन मॉमान पैजपजलर्ो पॉलीमनसे्ट्टर 35 कॉमन टाइगर डेनौस िेनुरटर्ा उपाबधं – IX पजक्षर्ों की सचूी क्र. स.ं पजक्षर्ों के नाम 1 िंगल बुि बटेर 2 ग्र ेफ्रें कोजलन 3 रूफस टेल्ड फफंच लाका 4 रॉक कबूतर 5 भारतीर् मोर 6 टानी बेलीड बेबलर 7 पीली आंखों वाला बब्बलर 8 कॉमन बब्बलर 9 िंगल बब्बलर 10 बड़ा ग्र ेबैबलर 11 लाल मुजनर्ा 12 िजक्षणी कौकल 13 धब्बेिार कबूतर 14 लांफफंग कबूतर 15 घर का कौवा 16 िंगल कौआ 17 लंबी पूछं वाला श्रीके 18 बे-बेक्ड - श्रीके 19 भारतीर् रोलर 20 िाउन जिके 21 इजनर्न रॉजबन 22 पाइड बुिचैट 23 ओररएंटल मगैपाई-रॉजबन 24 सामान्र् स्ट्टोनचैट 25 ग्र ेवेटेल 26 पैडीफाइड जपजपट 27 सफेि भौंह वैगटेल 28 भारतीर् बुि लाका 29 कॉमन मैना क्र. स.ं पजक्षर्ों के नाम 30 ऑरेंि हडेडे थ्रि 31 िंगल मैना 32 िाह्मणी स्ट्टार्लंग 33 साइके की के्रस्ट्टेड लाका 34 रो़िी स्ट्राबलंग 35 ब्लू रॉक रि 36 पीली चोंच वाला बैबलर 37 ऐि-क्राउन स्ट्पैरो-लाका 38 पफ-थ्रोटेड बैबलर 39 िेडान बुिलाका 40 हुप ु 41 भारतीर् स्ट्लीवरजबल 42 स्ट्केली िेजसड 43 घर की गौरैर्ा 44 बर्ा वीवर 45 कॉमन नाइटिर 46 स्ट्टोन कलाव 47 पेंरटड सैंडग्राउ़ि 48 र्ूरेजिर्न कॉलर डव 49 रेड कालाड कबूतर 50 पीले परैों वाला हरा कबूतर 51 भारतीर् जपत्त 52 ओररएंटल वाइट ऑइस 53 काले जसर वाली मुजनर्ा (जत्र मुजनर्ा) 54 रेड हडेडे बंटटंग 55 ग्रे-नके्ड बंटटंग 56 पीले गले वाली गौरैर्ा 57 रेड -वेंटे डीबुलबुल 58 सफेि-भूरे रंग की बुलबुल 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] क्र. स.ं पजक्षर्ों के नाम 59 रेड जवसकडा बुलबुल 60 इंजडर्न ब्ल ूरॉजबन 61 पीली- गले वाली बुलबुल 62 एजिर्न िाउन फ्लाईकैचर 63 कोलारस रीड वाबालर 64 ब्लैक रेडस्ट्टाटा 65 मोटी चोंच वाला फ्लावरपेकर 66 ब्लू कैप्ड रॉक रि 67 कॉपरजस्ट्मथ बारबेट 68 इंजडर्न ग्र ेहॉनाजबल 69 रेड थ्रोटेड फ्लाईकैचर (टैगा फ्लाईकैचर) 70 रोि टरंगड पेराकीट 71 प्लम हडैडे पैराकीट 72 वडीटर फ्लाईचर 73 अल्रा मरीन फ्लाईकैचर 74 रूफस रोपी 75 एजिर्ाई कोर्ल 76 गोल्डन फं्रटेड लीफबडा 77 आम हॉक-कोर्ल 78 गोल्डन ओररओल 79 र्ूरेजिर्न ब्लैक बडा 80 ऐि ड्रोंगो 81 लेसर गोल्डनबैक वुड पेकर 82 काला ड्रोंगो 83 गुिगिुी रि 84 ग्रीन बी ईटर 85 नीली पूछं वाला बी ईटर 86 रटकेल ब्लू फ्लाईकैचर 87 इंजडर्न परैाडाइि फ्लाईकैचर 88 छोटा जमजनवेट 89 आम इओरा 90 भारतीर् कोसार क्र. स.ं पजक्षर्ों के नाम 91 कॉमन टेलरबडा 92 एि जप्रजनर्ा 93 प्लेन जप्रजनर्ा 94 जब्लथ रीड वाबालर 95 ग्रीजनि वाबालर 96 बैंगनी सनबडा 97 पेल-जबल्ड फ्लावरपेकर 98 पाइड के्रस्ट्टेड कोर्ल 99 ग्रे बेलीड कोर्ल 100 नीले मुंह वाला मल्कोहा 101 जसरकीर मलकोहा 102 ब्लैक-िोल्डर वुडपेकर (व्हाइट नेप्ड वुडपेकर) 103 र्ेलो क्रॉऊंड वुड पेकर 104 सफेि पेट वाल ेड्रोंगो 105 कॉमन वुड श्राइक 106 काली जसर वाली कोर्ल श्रीके 107 पपाल रम्पड सनबडा 108 ग्रेट इंजडर्न बस्ट्टडा 109 जसनेरस रटट 110 पूवी (ओररएंटल) स्ट्काईलाका 111 ब्लैक िेस्ट्टेड वीवर 112 स्ट्टेक वीवर 113 ग्रे हडेेड स्ट्टार्लगं 114 ब्लैक हडेेड बंटटंग 115 चेस्ट्टनट बेलीड सैंडग्राउस 116 ज़िटटंग जसस्ट्टोला 117 र्ूरेजिर्न राइनेक 118 र्ेलो-वाटल्ड लैपबवंग 119 रेड-वॉटल्ड लपैबवंग 120 पीला - वैगटेल 121 व्हाइट िाउन वैगटेल [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 उपाबधं – X पिओुं की सचूी क्र. स.ं सामान्र् नाम वजै्ञाजनक नाम 1 तेंिआु पैंथेरा पाडास 2 रीछ मेलसास उर्सानस 3 भेजड़र्ा केजनस ल्र्ुपस 4 सुनहरा जसर्ार कैजनस ऑररर्स 5 लोमड़ी जडसएम्नीगूएिन 6 लकड़बग्घा 7 आम पाम जसवेट पैराडॉक्सुरस हमेफै्रोजडटस 8 िंगल जबल्ली फेजलस चास 9 चार सींग वाला मृग टेरासेरस वाजड्रकोर्नास 10 िंगली सूअर सुस स्ट्करोफा 11 हनुमान लंगरू 12 बोनट मकाक। मकाका रेजडएटा उपाबधं– XI गडेुकोटे पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन सीमा के अतंगात आन ेवाली भजूम की जवजधक श्रजेणर्ा ं ग्राम का मानजचत्र आई डी ग्राम के नाम तालकुा क्षते्र वगा दकमी में वन क्षते्र (वगा दकमी में) कृजि भजूम (वगा दकमी में) 1 गुडेकोटे कुिजलगी 22 19 3 2 हलासागर कुिजलगी 15 12.6 2.4 3 अप्पय्र्ानहल्ली कुिजलगी 15 13 2 4 उरुदिहल्ली कुिजलगी 3.5 2.5 1 5 कसपुरा कुिजलगी 15 14 1 6 गंडाबोमनहल्ली कुिजलगी 14 12 2 7 अिुानजचन्ननहल्ली कुिजलगी 7.43 6 1.43 8 जििेगाल ू कुिजलगी 8 6 2 9 रामिगुाा कुिजलगी 5 4 1 10 कुिरेुिवुु कुिजलगी 1 1 0 11 बेलीगट्टा कुिजलगी 9 7 2 12 हुजलकंुटा कुिजलगी 6 5 1 13 किेकोला कुिजलगी 9 7 2 14 बनजवकल्ल ू कुिजलगी 4 3 1 15 अमलापरुा कुिजलगी 1.73 1 0.73 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 16 िरमाली कुिजलगी 8 5 3 17 जचलुमहल्ली थांडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 18 बलंगनहल्ली थांडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 19 सवोिर् कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 20 महािेवपुरा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 21 अप्पय्र्ानहल्ली थंडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 22 श्रीकांतपुरा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 23 श्रीकांतपुरा थांडा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 24 नरजसम्हाजगरी कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 25 र्ारोबाय्र्ानाहट्टी कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 26 डी जसिपुरा कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 27 गेिालगटे्ट कुिजलगी हमैलेट ग्राम _ _ 28 गोलबलगंममनहल्ली संिरुु 7 7 29 कनकपुरा संिरुु 8 8 30 िेजलर्प्पनहल्ली संिरुु 25 17 8 31 मतािनहल्ली संिरुु हमैलेट ग्राम _ _ 32 बोम्मलाहल्ली संिरुु 3 2 1 33 गौरीपुरा संिरुु 2.5 2 0.5 34 मोटालाकंुटे संिरुु हमैलेट ग्राम _ _ 35 जिलागुंडी मोलकलमुरु 8 6 2 36 र्ारनहल्ली मोलकलमुरु 1.68 1 0.68 37 जथम्ममवनहल्ली मोलकलमुरु 3 2 1 38 संिीवरार्णकोटे मोलकलमुरु 5 5 0 39 जचके्करहल्ली मोलकलमुरु 1.1 1 0.1 40 होसाहल्ली मोलकलमुरु 5 4 1 41 वडेराहल्ली मोलकलमुरु 9 5 4 42 बुद्दनहल्ली मोलकलमुरु 0 0 43 जचके्करहल्ली मोलकलमुरु 1.63 1 0.63 44 भरतहल्ली मोलकलमुरु 5.9 2 3.9 45 तलवरहल्ली मोलकलमुरु 0.26 0.26 46 पुरबोरानहल्ली मोलकलमुरु 1.86 1 0.86 47 रंगार्निगुाा मोलकलमुरु 1.95 0.56 1.39 48 जचन्नवालाडागुड्डा मोलकलमुरु 1 1 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 उपाबधं– XII की गई कारावाई सबंजंधत ररपोटा का प्रपत्र :- पाररजस्ट्थजतकी सवंिेी िोन जनगरानी सजमजत
1. बैठकों की संख्र्ा और तारीख।
2. बैठकों का कार्ावृत: (कृपर्ा मखु्र् उल्लेखनीर् बबंिओुं का उल्लेख करें । बैठक के कार्ावृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. पर्ाटन महार्ोिना सजहत आंचजलक महार्ोिना की तैर्ारी की प्राजस्ट्थजत ।
4. भू-अजभलेख में सिशृ्र् तु्ररटर्ों के सुधार के जलए कारावाई दकए गए मामलों का सार। (ब्र्ौरे उपाबंध के रुप में संलग्न दकए िाएं)
5. पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 के अधीन आने वाले दक्रर्ाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्र्ौरे एक पथृक उपाबंध के रुप में संलग्न दकए िाए)ं।
6. पर्ाावरण प्रभाव आकलन अजधसूचना, 2006 के अधीन न आन ेवाल ेदक्रर्ाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्र्ौरे एक पथृक उपाबंध के रुप में संलग्न दकए िाए)ं।
7. पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन ििा की गई जिकार्तों का सार।
8. कोई अन्र् महत्वपूणा जविर् । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 27th October, 2023 S.O. 4747(E).—WHEREAS, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2145(E), dated 6th July, 2017, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 1226 (E), dated the 14th March, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 14th March, 2023;
AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification have been considered by the Central Government;
AND WHEREAS, the Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary situated in the Kudligi taluk of Vijayanagara District and Sandur talukas of Ballari District, and Molakalmuru taluk of Chitradurga District, Karnataka lies between East: 14°52' 05.59’’, 76° 43’ 54.43’’, West: 14°47' 17.23’’, 76° 28’ 45.79’’, North 14°57'
13.49’’, 76° 39’ 45.76’’, and South: 14°45' 38.41’’, 76° 34’ 18.67’’, covering a total Protected area of 167.66 square kilometer.
AND WHEREAS, the Sanctuary was notified as “Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary” with details as follows;
Table-1 Sl.
No.
District Taluk Name of the Reserve Forest Area in Acres Area in Hectares Forest Notification (In No. & date) 1 Vijayanagara Kudligi Gudekote Reserve Forest (Block A) 4,502.24 1822.03 FEE-72, FWL- 2013 dated :
11.11.2013 2 Vijayanagara Kudligi Gudekote Extension Reserve Forest (Block-B) 1,642.63 664.76 3 Vijayanagara Kudligi Halasagara Reserve Forest 3,365.63 1362.05 Total 9,510.50 3848.84 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS, Halasagara Reserve Forests admeasuring 2238.29 acres was included vide Corrigendum issued on 21.09.2016.
Table-2 Sl.
No.
District Taluk Name of the Reserve Forest Area in Acres Area in Hectares Forest Notification No. & Date) Corrigendum for Additional Area 2238.29 905.8 FEE-432, FWL-2014 dated:
21.09.2016 AND WHEREAS, further, an additional area of 12005.48 hectares was also included and notified vide Notification No. FEE-62 FWL-2019 dated 16.05.2019.
Table-3 Sl.No. Taluk Name of the Reserve Forest Area (acres) Area (hectares) Forest Notification No. & Date) 1 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Appayinahalli Reserve 2866.43 1160.028 FEE-62 FWL-2019, dated
16.05.2019 2 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Ramadurga 2059.20 833.3468 3 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Shidegalu 'A' Block 3179.12 1286.572 4 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Shidegalu 'B' Block 10955.98 443.537 5 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Shidegalu 'C’ Block 5310.05 148.948 6 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Gandabommanahalli Reserve
1292.90 523.2295 7 Sandur (Ballari Dist:) Sheliyappanahalli Block 4204.37 1701.485 8 Molakalmuru (Chitradurga Dist.)
Sanjeevarayankote 5985.14 2422.153 9 Kudligi (VijayanagaraDist.)
Hulikunta 3672.36 1486.18 Total 29665.55 12005.48 Table no. Area in Acres Area in Hectares Table-1 9510.50 3848.84 Table-2 2238.29 905.8 Table-3 29665.55 12005.48 Grand Total 41414.34 16759.79 AND WHEREAS, a total of 16759.79 hectares or 167.59 Sq. km is declared as a Protected Area.
AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area around the protected area of Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary from ecological and environmental aspects, to conserve and protect the Sloth Bear, Leopard and other endangered faunal biodiversity and wildlife therein and its environment, and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in this geographical area;
NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section (l), clauses (v) and (xiv) of section
(2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of notification number S.O. 2145(E), dated 6 th July, 2017, except as respects things done or omitted to be done, the Central Government hereby notifies an area from the boundary of Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary, in the State of Karnataka as the Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-
1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall cover an area of 234.54 square kilometers with an extent varying from 1 kilometer to 5.70 kilometers from the boundary of Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary.
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
(2) The boundary details, latitudes and longitudes of the Eco-sensitive Zone are in Annexure - I.
(3) The list of forty eight (48) villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is in Annexure-II.
(4) The map of the Eco-sensitive Zone in Annexure-III.
(5) The list of Protected Forests falling within the Eco-sensitive Zone is in Annexure -IV.
(6) The list of Reserve Forests falling within the Eco-sensitive Zone is in Annexure-V.
(7) The list of trees, reptiles, birds and mammals found within the Eco-sensitive Zone is in Annexures-VI to X.
(8) The list of legal categories of land falling within the Eco-sensitive Zone is in Annexure-XI.
2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone .– (1) The State Government shall for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, in accordance with the provisions of this notification, the relevant Central and State laws, and the guidelines issued by the Central Government, if any.
(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the local residents and, with all State Departments concerned, namely:-
(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipality;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Karnataka State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department; and
(xi) any other concerned agency in the State, for integrating environmental and ecological considerations.
(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
(5) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated and promoted activities listed in the Table in paragraph 17 and shall ensure eco-friendly development for security of local communities’ livelihood.
(8) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee constituted under paragraph 18 for appropriate action under paragraph 19.
(9) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for any decision to be taken including consideration for relaxation.
3. Measures to be taken by State Government. - The State Government shall take the measures for giving effect to the provisions of this notification- 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. Land use related measures.- (1) Forests, horticulture areas, tribal areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or convened into areas for commercial or industrial related development activities:
Provided that the State Government may permit the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the following activities namely:-
(i) Establishment of eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,
(iii) Setting up of small scale industries not causing pollution,
(iv) Rainwater harvesting, and
(v) Setting up of cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities.
Provided further that the State Government may permit the use of land in tribal area for commercial and industrial development activities or prior approval of the State Government, and or compliance of article 244 of the Constitution of India and the laws for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
(2) The State Government shall correct any error appearing in the records of the land within the Eco-sensitive Zone only once in each case, on consultation with the Monitoring Committee and intimate the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change about such correction:
Provided that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:
Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.
5. Natural springs related measures.- The State Government shall take the following measures, namely.-
(i) Identification of the catchment area of all natural springs and natural springs;
(ii) Planning for conversion and rejuvenation of the catchment area and incorporation of such plans in the Zonal Master Plan; and
(iii) Prohibit development activities at or near the catchment area which are detrimental to such areas.
6. Tourism Master Plan.- (1) The Department of Tourism of the State Government, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government, shall prepare a Tourism Master Plan for the purpose of effective management of the tourism activities within the Eco-sensitive Zone.
(2) The Tourism Master Plan shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
7. Tourism related measures.- (1) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone.
(2) Establishment of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary except for temporary accommodation for tourists related to eco-friendly tourism activities.
(3) Establishment of new hotel and resorts may be permitted by the State Government only in pre-defined and designated areas for eco-tourism beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, as per the Tourism Master Plan.
(4) The development for tourism and expansion of existing tourism activities may be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site specific scrutiny and on the recommendations of the Monitoring Committee until the Zonal Master Plan is approved under this notification .
8. Natural heritage Protection and Conservation Plan.- (1) The State Government shall prepare a Natural Heritage Protection and Conservation Plan within six months and such plan shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
(2) The State Government shall identify and, plan to protect and conserve the valuable natural heritage sites in the Eco-sensitive Zone, including the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides and cliffs.
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
9. Man-made heritage Protection and Conservation Plan.- (1) The State Government shall prepare a Man-made Heritage Protection and Conservation Plan within six months and such plan shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
(2) The State Government shall identify and, plan to protect and conserve the valuable Man-made heritage sites in the Eco-sensitive Zone, including the buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance.
10. Noise pollution related measures.- The Environment Department of the State Government in consultation with the State Pollution Control Board shall make guidelines for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.
11. Air pollution related measures.- The Environment Department of the State Government in consultation with the State Pollution Control Board shall make guidelines for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder.
12. Discharge of effluents related measures:- The discharge of treated effluents in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.
13. Solid wastes, disposal related measures.- (1) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016.
(2) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid waste into biodegradable and nonbiodegradable components.
(3) The biodegradable components shall be recycled preferably through composting or vermiculture.
(4) The non-biodegradable components may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Ecosensitive Zone.
14. Bio-medical waste disposal related measures.- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.
15. Vehicular traffic related measures.- The State Government shall regulate the vehicular movement of traffic in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved under this notification, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant guidelines of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
16. Industrial units related measures.- (1) No establishment of new wood based industries within the Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
(2) No establishment of any new industry causing water, air, soil or noise pollution within the Eco-sensitive zone shall be permitted.
17. List of prohibited, regulated and promoted activities within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:- TABLE Sl.No. Activity Remarks (I) (2) (3) Prohibited activities 1 Commercial mining, stone quarrying and crushing units.
(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.
(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon' ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N.
44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2 Setting up of sawmills. No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3 Setting up of industries causing water, air, soil or noise pollution.
No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted 4 Commercial use of firewood. Prohibited as per applicable laws.
5 Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.
Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6 Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.
Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7 Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.
Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8 Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.
Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9 New wood based industry. No establishment of new wood based industry may be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone.
The existing wood-based industry may continue as per applicable laws.
10. Setting up of brick kilns. Prohibited as per applicable law.
Regulated activities
11. Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.
Disposal of plastic articles, laminates and tetra packs shall be regulated and monitored as per applicable laws.
12. Establishment of hotels and resorts. No new commercial hotels and resorts may be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to ecofriendly tourism activities.
However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13. Construction activities. (a) No new commercial construction of any kind may be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Ecosensitive Zone, whichever is nearer:
(b) The local residents may be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:
(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
(iv) Cottage industries including village industries;
convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stays; and
(v) Promoted activities listed in this Notification.
(c) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
(d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14. Felling of trees. (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;
(b)The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under.
(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
15. Commercial water resources including ground water harvesting.
Regulated under applicable law.
16. Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers and Optical fiber cables, pipelines etc.
Regulated and to promote underground cabling.
17. Fencing of existing premises of hotels and lodges.
Regulated under applicable laws.
18. Widening and strengthening of existing roads. Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19. Movement of vehicular traffic at night. Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20. Introduction of exotic species. Regulated under applicable laws.
21. Protection of hill slopes and river banks. Regulated under applicable laws.
22. Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.
The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water.
Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23. Commercial sign hoards and hoardings. Regulated under applicable laws.
24. Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.
Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
25. Small scale industries not causing pollution. Non polluting, non-hazardous, small -scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26. Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.
Regulated under applicable laws.
27. Air and vehicular pollution. Regulated as per applicable laws.
28 Drastic change of agriculture systems. Regulated as per applicable laws.
46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Promoted activities 29 Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.
Permitted under applicable laws.
30 Agroforestry, Skill Development, Environmental Awareness.
Shall be actively promoted.
31 Rain water harvesting. Shall be actively promoted.
32 Organic farming. Shall be actively promoted.
33 Adoption of green technology for all activities. Shall be actively promoted.
34 Cottage industries including village artisans. Shall be actively promoted.
35 Use of renewable energy sources. Bio gas, solar light, etc. to be promoted.
18. Monitoring Committee. - There shall be a committee to be known as Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:- Sl.No. Constituent of the Monitoring Committee Designation i. Regional Commissioner, Gulbarga Chairman, Ex- officio;
ii. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka Member, Ex- officio;
iii. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka Member, Ex- officio;
iv. Representative of Non-Governmental Organisations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years from time to time.
Member;
v. Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board Member, Ex- officio;
vi. One expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years from time to time.
Member;
vii. The Deputy Commissioner or his representative, Vijayanagara District Member, Ex- officio;
viii. The Deputy Commissioner or his representative, Ballari District Member, Ex- officio;
ix. The Deputy Commissioner or his representative, Chitradurga District Member, Ex- officio;
x. The Deputy Conservator of Forests, Vijayanagara Division Member Secretary, Ex- officio.
19. Functions of the Monitoring Committee.–(1)The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14 th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 17 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14 th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 17 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and refer to the regulatory authorities concerned.
(3) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
(4) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-XII.
[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
(5) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
20. Complaints for non-compliance.- The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
[F.No. 25/145/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist‘G’ ANNEXURE –I Boundary Description of Eco-sensitive zone around Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary North : Starting from The point No -1(N14 49 53.3 E76 27 03.1) is located at the North west corner of Jarmali RF of Kudligi Range Khandam No 01 to 80 all along the sy no 112 of Jarmali village Gps No 38 (N14 48 17.1 E76 28 52.6) and ESZ boundary moves north side from GPS point No 39 (N14 48 11.6 E76 29 09.7) to Point No 65 (N14 58
21.1 E76 39 47.1) and it ends.
GPS Point GPS point LL Bearing Lat Long 1 1 N14 49 53.3 E76 27 03.1 2 2 200 m 68° true N14 49 55.7 E76 27 09.3 3 3 105 m 90° true N14 49 55.7 E76 27 12.8 4 4 182 m 111° true N14 49 53.6 E76 27 18.5 5 5 135 m 67° true N14 49 55.3 E76 27 22.7 6 6 169 m 318° true N14 49 59.4 E76 27 18.9 7 7 112 m 68° true N14 50 00.7 E76 27 22.4 8 8 119 m 125° true N14 49 58.5 E76 27 25.6 9 9 71 m 46° true N14 50 00.1 E76 27 27.3 10 10 119 m 100° true N14 49 59.4 E76 27 31.3 11 11 147 m 184° true N14 49 54.7 E76 27 31.0 12 12 38 m 132° true N14 49 53.8 E76 27 31.9 13 13 81 m 88° true N14 49 53.9 E76 27 34.6 14 14 236 m 182° true N14 49 46.3 E76 27 34.4 15 15 90 m 91° true N14 49 46.3 E76 27 37.4 16 16 202 m 205° true N14 49 40.3 E76 27 34.5 17 17 146 m 94° true N14 49 40.1 E76 27 39.4 18 18 137 m 185° true N14 49 35.6 E76 27 39.0 19 19 356 m 269° true N14 49 35.4 E76 27 27.1 20 20 275 m 164° true N14 49 26.9 E76 27 29.7 21 21 336 m 81° true N14 49 28.7 E76 27 40.7 22 22 110 m 169° true N14 49 25.2 E76 27 41.4 23 23 74 m 82° true N14 49 25.5 E76 27 43.9 24 24 208 m 158° true N14 49 19.2 E76 27 46.5 25 25 57 m 104° true N14 49 18.8 E76 27 48.3 26 26 172 m 16° true N14 49 24.2 E76 27 49.9 27 27 105 m 76° true N14 49 25.0 E76 27 53.3 28 28 82 m 113° true N14 49 24.0 E76 27 55.8 29 29 361 m 147° true N14 49 14.1 E76 28 02.3 30 30 398 m 146° true N14 49 03.5 E76 28 09.8 31 31 1.0 km 158° true N14 48 32.7 E76 28 22.4 32 32 551 m 156° true N14 48 16.4 E76 28 29.8 33 33 153 m 88° true N14 48 16.6 E76 28 35.0 34 34 132 m 1° true N14 48 20.9 E76 28 35.1 35 35 81 m 22° true N14 48 23.3 E76 28 36.1 36 36 128 m 57° true N14 48 25.5 E76 28 39.7 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 37 37 204 m 152° true N14 48 19.7 E76 28 42.9 38 38 301 m 106° true N14 48 17.1 E76 28 52.6 39 39 538 m 108° true N14 48 11.6 E76 29 09.7 40 40 304 m 70° true N14 48 14.9 E76 29 19.3 41 41 2.1 km 57° true N14 48 52.0 E76 30 17.3 42 42 543 m 96° true N14 48 50.0 E76 30 35.4 43 43 344 m 111° true N14 48 46.0 E76 30 46.1 44 44 327 m 71° true N14 48 49.4 E76 30 56.4 45 45 420 m 25° true N14 49 01.7 E76 31 02.5 46 46 377 m 51° true N14 49 09.3 E76 31 12.3 47 47 144 m 104° true N14 49 08.1 E76 31 17.0 48 48 146 m 106° true N14 49 06.8 E76 31 21.7 49 49 150 m 69° true N14 49 08.6 E76 31 26.4 50 50 590 m 39° true N14 49 23.5 E76 31 38.8 51 51 424 m 75° true N14 49 27.1 E76 31 52.5 52 52 1.7 km 46° true N14 50 05.7 E76 32 34.0 53 53 2.8 km 18° true N14 51 31.1 E76 33 03.1 54 54 590 m 92° true N14 51 30.4 E76 33 22.8 55 55 4.2 km 45° true N14 53 06.4 E76 35 00.6 56 56 3.2 km 69° true N14 53 43.7 E76 36 42.3 57 57 1.1 km 5° true N14 54 20.5 E76 36 45.3 58 58 1.3 km 286° true N14 54 32.2 E76 36 02.1 59 59 1.4 km 315° true N14 55 05.2 E76 35 28.0 60 60 1.2 km 356° true N14 55 44.9 E76 35 25.0 61 61 1.2 km 18° true N14 56 22.8 E76 35 38.0 62 62 4.9 km 94° true N14 56 11.1 E76 38 22.7 63 63 1.1 km 355° true N14 56 48.0 E76 38 19.7 64 64 1.9 km 37° true N14 57 37.5 E76 38 58.9 65 65 2.0 km 47° true N14 58 21.1 E76 39 47.1 East : Starting from North east Corner GPS Point No 65 (N14 58 21.1 E76 39 47.1) of Nagenahalli to Yarrayyanahalli village road Crossing point and ends at the Rangayyanadurga dam right bund Gps point No 96 (N14 45 01.2 E76 39 37.0) Gps Point Gps point LL Bearing Lat Long 65 65 2.0 km 47° true N14 58 21.1 E76 39 47.1 66 66 8.6 km 125° true N14 55 41.1 E76 43 44.0 67 67 1.6 km 208° true N14 54 55.5 E76 43 18.9 68 68 376 m 119° true N14 54 49.6 E76 43 30.0 69 69 2.0 km 189° true N14 53 46.6 E76 43 19.9 70 70 2.5 km 142° true N14 52 41.6 E76 44 12.1 71 71 765 m 116° true N14 52 30.9 E76 44 35.2 72 72 1.8 km 176° true N14 51 33.7 E76 44 39.4 73 73 1.2 km 230° true N14 51 09.4 E76 44 09.3 74 74 318 m 315° true N14 51 16.7 E76 44 01.8 75 75 2.4 km 246° true N14 50 45.2 E76 42 47.0 76 76 2.3 km 279° true N14 50 56.3 E76 41 30.2 77 77 1.3 km 160° true N14 50 17.0 E76 41 45.3 78 78 2.4 km 111° true N14 49 49.9 E76 43 00.0 79 79 790 m 129° true N14 49 33.8 E76 43 20.6 80 80 836 m 201° true N14 49 08.6 E76 43 10.6 81 81 683 m 161° true N14 48 47.8 E76 43 18.1 82 82 348 m 187° true N14 48 36.6 E76 43 16.6 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 83 83 258 m 234° true N14 48 31.8 E76 43 09.6 84 84 315 m 270° true N14 48 31.8 E76 42 59.0 85 85 3.1 km 244° true N14 47 48.6 E76 41 25.7 86 86 2.3 km 215° true N14 46 48.9 E76 40 42.6 87 87 957 m 302° true N14 47 05.4 E76 40 15.5 88 88 670 m 214° true N14 46 47.5 E76 40 02.9 89 89 1.3 km 162° true N14 46 07.7 E76 40 16.0 90 90 1.4 km 197° true N14 45 23.1 E76 40 01.5 91 91 474 m 259° true N14 45 20.1 E76 39 45.9 92 92 285 m 183° true N14 45 10.9 E76 39 45.4 93 93 180 m 255° true N14 45 09.4 E76 39 39.6 94 94 107 m 207° true N14 45 06.3 E76 39 38.0 95 95 142 m 167° true N14 45 01.9 E76 39 39.1 96 96 66 m 252° true N14 45 01.2 E76 39 37.0 South : Starting from Gps point No 96 (N14 45 01.2 E76 39 37.0) and boundry moves toward west side and reaches at the kandam No 104 of Jarmali RF of Kudligi Range and also moves along the South boundry of Jarmali RF from kandam nor 105 to 140 and it ends at Gps point No 143 (N14 46 57.3 E76 26 02.4).
Gps Point Gps point LL Bearing Lat Long 96 96 66 m 252° true N14 45 01.2 E76 39 37.0 97 97 624 m 312° true N14 45 14.8 E76 39 21.5 98 98 2.9 km 263° true N14 45 03.2 E76 37 44.3 99 99 279 m 331° true N14 45 11.1 E76 37 39.8 100 100 428 m 281° true N14 45 13.9 E76 37 25.8 101 101 468 m 248° true N14 45 08.2 E76 37 11.3 102 102 223 m 311° true N14 45 12.9 E76 37 05.7 103 103 333 m 15° true N14 45 23.4 E76 37 08.5 104 104 359 m 327° true N14 45 33.1 E76 37 01.9 105 105 790 m 233° true N14 45 17.7 E76 36 40.8 106 106 441 m 272° true N14 45 18.2 E76 36 26.1 107 107 436 m 330° true N14 45 30.4 E76 36 18.8 108 108 702 m 295° true N14 45 39.9 E76 35 57.5 109 109 87 m 256° true N14 45 39.2 E76 35 54.7 110 110 182 m 178° true N14 45 33.3 E76 35 55.0 111 111 168 m 272° true N14 45 33.5 E76 35 49.3 112 112 169 m 308° true N14 45 36.9 E76 35 44.9 113 113 393 m 273° true N14 45 37.6 E76 35 31.8 114 114 317 m 252° true N14 45 34.5 E76 35 21.7 115 115 2.3 km 235° true N14 44 51.2 E76 34 17.6 116 116 3.2 km 308° true N14 45 55.3 E76 32 52.0 117 117 140 m 5° true N14 45 59.8 E76 32 52.4 118 118 1.7 km 256° true N14 45 47.0 E76 31 57.8 119 119 159 m 15° true N14 45 52.0 E76 31 59.2 120 120 2.8 km 250° true N14 45 20.2 E76 30 30.6 121 121 589 m 198° true N14 45 02.1 E76 30 24.6 122 122 259 m 268° true N14 45 01.8 E76 30 15.9 123 123 182 m 182° true N14 44 56.0 E76 30 15.7 124 124 659 m 285° true N14 45 01.4 E76 29 54.4 125 125 633 m 257° true N14 44 56.6 E76 29 33.7 126 126 1.3 km 282° true N14 45 05.2 E76 28 51.1 127 127 1.8 km 333° true N14 45 56.8 E76 28 23.8 128 128 1.5 km 324° true N14 46 36.2 E76 27 53.8 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 129 129 596 m 13° true N14 46 55.0 E76 27 58.2 130 130 680 m 35° true N14 47 13.1 E76 28 11.1 131 131 629 m 314° true N14 47 27.2 E76 27 55.9 132 132 868 m 276° true N14 47 29.9 E76 27 27.0 133 133 38 m 206° true N14 47 28.8 E76 27 26.4 134 134 702 m 283° true N14 47 33.9 E76 27 03.6 135 135 609 m 172° true N14 47 14.4 E76 27 06.4 136 136 602 m 148° true N14 46 57.9 E76 27 17.1 137 137 1.2 km 263° true N14 46 53.1 E76 26 37.3 138 138 242 m 332° true N14 47 00.0 E76 26 33.5 139 139 161 m 272° true N14 47 00.2 E76 26 28.1 140 140 140 m 183° true N14 46 55.7 E76 26 27.9 141 141 473 m 262° true N14 46 53.7 E76 26 12.2 142 142 162 m 342° true N14 46 58.6 E76 26 10.6 143 143 249 m 260° true N14 46 57.3 E76 26 02.4 West : Starting from GPS point No 143 (N14 46 57.3 E76 26 02.4) ie kandam no 140 of Jarmali RF of Kudligi Range and boundry moves towards direction of North side of west boundry of Jarmali RF and it will ends at the starting point i.e Kandam No. 01 of South boundary of Jarmali RF GPS point No 01 (N14 49 53.3 E76 27 03.1) and it ends.
GPS Point GPS point LL Bearing Lat Long 143 143 249 m 260° true N14 46 57.3 E76 26 02.4 144 144 322 m 333° true N14 47 06.6 E76 25 57.5 145 145 653 m 355° true N14 47 27.6 E76 25 55.6 146 146 217 m 33° true N14 47 33.5 E76 25 59.6 147 147 546 m 57° true N14 47 43.2 E76 26 14.8 148 148 476 m 313° true N14 47 53.7 E76 26 03.1 149 149 1.2 km 44° true N14 48 20.6 E76 26 30.0 150 150 534 m 101° true N14 48 17.4 E76 26 47.6 151 151 299 m 16° true N14 48 26.7 E76 26 50.4 152 152 1.0 km 91° true N14 48 26.3 E76 27 24.1 153 153 213 m 139° true N14 48 21.0 E76 27 28.8 154 154 470 m 94° true N14 48 19.9 E76 27 44.5 155 155 87 m 51° true N14 48 21.7 E76 27 46.8 156 156 168 m 103° true N14 48 20.4 E76 27 52.2 157 157 608 m 350° true N14 48 39.8 E76 27 48.9 158 158 271 m 280° true N14 48 41.3 E76 27 39.9 159 159 74 m 353° true N14 48 43.7 E76 27 39.6 160 160 351 m 34° true N14 48 53.1 E76 27 46.2 161 161 151 m 293° true N14 48 55.0 E76 27 41.5 162 162 96 m 346° true N14 48 58.0 E76 27 40.7 163 163 102 m 284° true N14 48 58.8 E76 27 37.4 164 164 585 m 343° true N14 49 16.9 E76 27 31.7 165 165 90 m 252° true N14 49 16.0 E76 27 28.8 166 166 405 m 183° true N14 49 02.9 E76 27 28.1 167 167 107 m 266° true N14 49 02.7 E76 27 24.6 168 168 447 m 331° true N14 49 15.3 E76 27 17.3 169 169 167 m 9° true N14 49 20.6 E76 27 18.2 170 170 451 m 274° true N14 49 21.6 E76 27 03.1 171 171 119 m 341° true N14 49 25.3 E76 27 01.8 172 1 867 m 3° true N14 49 53.3 E76 27 03.1 [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 ANNEXURE-II List of villages with in Eco-Sensitive Zone around Gudekote Extension Sloth Bear Sanctuary (Datum WGS-84) Map ID of Village Name of theVillage Taluk Area in Sq.km Lattitude Longitude 1 Gudekote Kudligi 22 14°49'53.72"N 76°37'33.99"E 2 Halasagara Kudligi 15 14°50'35.42"N 76°40'0.91"E 3 Appayyanahalli Kudligi 15 14°51'29.52"N 76°41'16.79"E 4 Urudihalli Kudligi 3.5 14°45'39.61"N 76°38'36.70"E 5 Kasapura Kudligi 15 14°47'16.15"N 76°38'32.45"E 6 Gandabommanahalli Kudligi 14 14°46'9.55"N 76°35'7.80"E 7 Arjunachinnenahalli Kudligi 7.43 14°45'57.67"N 76°32'50.90"E 8 Shidegallu Kudligi 8 14°48'4.56"N 76°34'24.86"E 9 Ramadurga Kudligi 5 14°51'15.65"N 76°32'48.