7382 GI/2018 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 899] ubZ fnYyh] 'kqØokj] fnlEcj 14] 2018@vxzgk;.k 23] 1940 No. 899] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940 संचार मं�ालय संचार मं�ालयसंचार मं�ालय संचार मं�ालय संचार मं�ालय संचार मं�ालयसंचार मं�ालय संचार मं�ालय (दरूसचंार िवभाग) (दरूसचंार िवभाग)(दरूसचंार िवभाग) (दरूसचंार िवभाग) (दरूसचंार िवभाग) (दरूसचंार िवभाग)(दरूसचंार िवभाग) (दरूसचंार िवभाग) अिधसूचना अिधसूचनाअिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचनाअिधसूचना अिधसूचना नई �द�ली, नई �द�ली, 1 1 4 4 �दस� ब �दस� ब र र , , 2018 2018 सा.का.िन. 1211(अ) सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ) सा.का.िन. 1211(अ) सा.का.िन. 1211(अ) सा.का.िन. 1211(अ)सा.का.िन. 1211(अ) सा.का.िन. 1211(अ) . .. . . .. . — — के��ीय सरकार भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (वष 1885 का 13) क# धारा 7 के साथ के��ीय सरकार भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (वष 1885 का 13) क# धारा 7 के साथ प'ठत धारा 4 म* +द, शि.य/ का +योग करते 2ए उड़ान म* और समु�ीय संयोजकता का +ा प'ठत धारा 4 म* +द, शि.य/ का +योग करते 2ए उड़ान म* और समु�ीय संयोजकता का +ा िधकार +दान करने और उसका िधकार +दान करने और उसका िविनयमन करने के िलए िन:िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा तः िविनयमन करने के िलए िन:िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा तः — —
1.
1.1.
1.
1.
1.1.
1. संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ संि� नाम और �ारंभ – –– – – –– –
(1) इन िनयम/ का संि@A नाम
(1) इन िनयम/ का संि@A नाम उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 उड़ान और समु�ीय संयोजकता िनयम, 2018 ह।ै ह।ै
(2)
(2) ये शासक#य राजपB म* उनके +काशन क# तारीख को +वृ, ह/गे। ये शासक#य राजपB म* उनके +काशन क# तारीख को +वृ, ह/गे।
2.
2.2.
2.
2.
2.2.
2. प!र प!रप!र प!र प!र प!रप!र प!र भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं भाषाएं – –– – – –– –
(1) इन िनयम/ म*, जब तक संदभ म* अपेि@त न हो,
(1) इन िनयम/ म*, जब तक संदभ म* अपेि@त न हो, - - ( ( क क ) ) " " अिधिनयम अिधिनयम " " से भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (वष 1885 का 13) अिभ+ेत है से भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (वष 1885 का 13) अिभ+ेत है ; ; ( ( ख ख ) ) " " अिभगम सेवाएं (एएस) अिभगम सेवाएं (एएस) " " से अिभगम सेवा +दाता के नेटवक पर तार अथवा बेतार टेलीFाफ# के माHयम से से अिभगम सेवा +दाता के नेटवक पर तार अथवा बेतार टेलीFाफ# के माHयम से वॉयस अथवा नान वॉयस अथवा नान - - वॉयस संदेश/ को वॉयस संदेश/ को भेजने के िलए टेलीFाफ के माHयम से अिभदाताJ को उपलKध कराई गई भेजने के िलए टेलीFाफ के माHयम से अिभदाताJ को उपलKध कराई गई दरूसंचार सेवा अिभ+ेत है दरूसंचार सेवा अिभ+ेत है ; ; ( ( ग ग ) ) " " नामो�दद्O +ािधकारी नामो�दद्O +ािधकारी " " इस अिधिनयम क# धारा (5) के अंतग त के��ीय सरकार अथवा राPय सरकार Qारा इस अिधिनयम क# धारा (5) के अंतग त के��ीय सरकार अथवा राPय सरकार Qारा िवशेष Rप से +ािधकृत अिधकारी अिभ+ेत है िवशेष Rप से +ािधकृत अिधकारी अिभ+ेत है ; ; ( ( घ घ ) ) " " डीओटी डीओटी " " से दरूसंचार िव से दरूसंचार िव भाग, भारत सरकार अिभ+ेत है भाग, भारत सरकार अिभ+ेत है ; ; ( ( ङ ङ ) ) " " डीओएस डीओएस " " से अंत'र@ िवभाग, भारत सरकार अिभ+ेत है से अंत'र@ िवभाग, भारत सरकार अिभ+ेत है ; ; 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ( ( च च ) ) " " उड़ान म* और समु�ीय संयोजकता (आईएफएमसी) अथवा आईएफएमसी सेवा उड़ान म* और समु�ीय संयोजकता (आईएफएमसी) अथवा आईएफएमसी सेवा " " का अिभ+ाय वायुयान म* और का अिभ+ाय वायुयान म* और पोत/ पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोन/ +कार के टेलीFाफ संदेश +दान करने के िलए पोत/ पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोन/ +कार के टेलीFाफ संदेश +दान करने के िलए टेलीFाफ क# टेलीFाफ क# Uथापना, अनुर@ण और काय Uथापना, अनुर@ण और काय - - +णाली है +णाली है ; ; ( ( छ छ ) ) " " उड़ान म* और समु�ीय संयोजकता सेवा +दाता अथवा आईएफएमसी सेवा +दाता उड़ान म* और समु�ीय संयोजकता सेवा +दाता अथवा आईएफएमसी सेवा +दाता " " से उड़ान और समु�ीय से उड़ान और समु�ीय संयोजकता (आईएफएमसी) +दान करने के िलए दरूसंचार िवभाग Qारा +ािधकृत कंपनी अिभ+ेत है संयोजकता (आईएफएमसी) +दान करने के िलए दरूसंचार िवभाग Qारा +ािधकृत कंपनी अिभ+ेत है ; ; ( ( ज ज ) ) " " इंटरनेट इंटरनेट " " से अिभ+े से अिभ+े त ह ै जो वैिWक तौर पर अ�तःसंयोिजत ऐसी नेटवक पZित ह ै जो मानक#कृत संचार त ह ै जो वैिWक तौर पर अ�तःसंयोिजत ऐसी नेटवक पZित ह ै जो मानक#कृत संचार +ोटोकॉल/ का उपयोग करते 2ए वैिWक अिQतीय अ[ेस/ Qारा आपस म* युि.यु. Rप से जुड़ी होती और +ोटोकॉल/ का उपयोग करते 2ए वैिWक अिQतीय अ[ेस/ Qारा आपस म* युि.यु. Rप से जुड़ी होती और िविभ\ +कार क# जानकारी उपलKध कराती ह ैतथा संचार सुिवधाJ का समथ न (सपो िविभ\ +कार क# जानकारी उपलKध कराती ह ैतथा संचार सुिवधाJ का समथ न (सपो ट ) करती है ट ) करती है ; ; ( ( झ झ ) ) " " इंटरनेट सेवा +दाता (आईएसपी) ]ेणी इंटरनेट सेवा +दाता (आईएसपी) ]ेणी ' ' क क ' ' " " से अिभ+ेत ह ैजो भारत भर म* इंटरनेट सेवा +दान करने के िलए से अिभ+ेत ह ैजो भारत भर म* इंटरनेट सेवा +दान करने के िलए दरूसंचार िवभाग Qारा अनु^A इंटरनेट सेवा +दाता है दरूसंचार िवभाग Qारा अनु^A इंटरनेट सेवा +दाता है ; ; ( ( ञ ञ ) ) " " लंबी दरूी +भारन @ेB (एलडीसीए) लंबी दरूी +भारन @ेB (एलडीसीए) " " अनेक @ेB/ म* से एक ऐसा @ेB ह,ै अनेक @ेB/ म* से एक ऐसा @ेB ह,ै िजसम* देश को िवभािजत �कया गया िजसम* देश को िवभािजत �कया गया ह ैऔर _ंक कॉल/ का +भार +ाA करने के +योजन से इस +कार घोिषत �कया गया है ह ैऔर _ंक कॉल/ का +भार +ाA करने के +योजन से इस +कार घोिषत �कया गया है ; ; ( ( ट ट ) ) " " अनु^िA अनु^िA " " से +दान �कया गया अथवा इस +कार के +भाव वाली अनु^िA जैसे �क इसे यथािUथित अिधिनयम से +दान �कया गया अथवा इस +कार के +भाव वाली अनु^िA जैसे �क इसे यथािUथित अिधिनयम क# धारा 4 और भारतीय बेतार अिधिनयम क# धारा 4 और भारतीय बेतार अिधिनयम , , 1933 1933 के अंतग त जारी �कया गया हो के अंतग त जारी �कया गया हो ; ; ( ( ठ ठ ) ) " " अनु^िAधारी अनु^िAधारी " " एक रिजUटरीकृत भारतीय कंपनी िजसे इस अिधिनयम के अधीन िविनaदO सेवा @ेB क# एक रिजUटरीकृत भारतीय कंपनी िजसे इस अिधिनयम के अधीन िविनaदO सेवा @ेB क# भौगोिलक सीमाJ के भीतर अनु^िA के तहत +ािधकृत सेवा +दान करने के िलए अनु^िA +दान �कया गया भौगोिलक सीमाJ के भीतर अनु^िA के तहत +ािधकृत सेवा +दान करने के िलए अनु^िA +दान �कया गया हो हो ; ; ( ( ड ड ) ) " " एसएसीएफए एसएसीएफए " " आवृि, आवंट आवृि, आवंट न के िलए ग'ठत Uथायी सलाहकार सिमित से अिभ+ेत है न के िलए ग'ठत Uथायी सलाहकार सिमित से अिभ+ेत है ; ; ( ( ढ ढ ) ) " " सैटेलाइट गेटवे अथ Uटेशन सैटेलाइट गेटवे अथ Uटेशन " " अथवा अथवा " " लbड अथ Uटेशन लbड अथ Uटेशन " " से अिभ+ेत ह ै �कसी मोबाइल उपFह सेवा के िलए से अिभ+ेत ह ै �कसी मोबाइल उपFह सेवा के िलए फ#डर cलक +दान करने हतुे यथािनदdिशत िनयत cबद ुपर अथवा भूिम पर िUथत यथािनदdिशत @ेB के भीतर फ#डर cलक +दान करने हतुे यथािनदdिशत िनयत cबद ुपर अथवा भूिम पर िUथत यथािनदdिशत @ेB के भीतर िनयत िनयत उपFह सेवा अथवा, कुछ मामल/ म*, मोबाइल उपFह सेवा अथवा, कुछ मामल/ म*, मोबाइल - - उपFह म* िUथत अथ Uटेशन है उपFह म* िUथत अथ Uटेशन है ; ; ( ( ण ण ) ) " " सेवा सेवा " " से अनु^िAधारी के नेटवक पर संदेश/ को एकB करना, वहन करना, अंतरण करना और +दायगी करना से अनु^िAधारी के नेटवक पर संदेश/ को एकB करना, वहन करना, अंतरण करना और +दायगी करना अिभ+ेत है अिभ+ेत है ; ; ( ( त त ) ) " " सेवा @ेB सेवा @ेB " " से अिभ+ेत ह ैिजसम* सेवा +ािधकार के िलए +दान �क से अिभ+ेत ह ैिजसम* सेवा +ािधकार के िलए +दान �क ए गए अनु^िA के अंतग त यथा ए गए अनु^िA के अंतग त यथा - - िविनaदO िविनaदO भौगोिलक @ेB है भौगोिलक @ेB है ; ; ( ( थ थ ) ) " " लघु दरूी +भारन @ेB (एसडीसीए) लघु दरूी +भारन @ेB (एसडीसीए) " " से अिभ+ेत िविभ\ @ेB/ म* से एक ऐसे @ेB से ह ै िजसम* लंबी दरूी से अिभ+ेत िविभ\ @ेB/ म* से एक ऐसे @ेB से ह ै िजसम* लंबी दरूी +भारन @ेB (एलडीसीए) को िवभािजत �कया जाता ह ैऔर _ंक कॉल/ का +भार वसूल +भारन @ेB (एलडीसीए) को िवभािजत �कया जाता ह ैऔर _ंक कॉल/ का +भार वसूल ने के +योजन से इस ने के +योजन से इस नाम से घोिषत �कया जाता ह ैतथा उसके भीतर Uथानीय कॉल +भार एवं Uथानीय नंबfरग Uक#म लाग ूहै नाम से घोिषत �कया जाता ह ैतथा उसके भीतर Uथानीय कॉल +भार एवं Uथानीय नंबfरग Uक#म लाग ूहै ; ; ( ( द द ) ) " " राgीय लंबी दरूी सेवा (एनएलडी) राgीय लंबी दरूी सेवा (एनएलडी) " " सेवा का संबंध दो अनु^A सेवा @ेB/ के एसडीसीए के बीच अनु^िAधारी सेवा का संबंध दो अनु^A सेवा @ेB/ के एसडीसीए के बीच अनु^िAधारी के राgीय लंबी दरूी नेटवक के राgीय लंबी दरूी नेटवक पर टेलीFाफ सेवा के उपाबंध को िनaदO करता है पर टेलीFाफ सेवा के उपाबंध को िनaदO करता है ; ; ( ( ध ध ) ) " " टीईसी टीईसी " " से दरूसंचार इंजीिनयरी के��, दरूसंचार िवभाग, भारत सरकार अिभ+ेत है से दरूसंचार इंजीिनयरी के��, दरूसंचार िवभाग, भारत सरकार अिभ+ेत है ; ; ( ( न न ) ) " " वीएसएटी सीयूजी वीएसएटी सीयूजी " " से वैरी Uमॉल अपच र टhमनल iलोPड यूजर Fुप अिभ+ेत है से वैरी Uमॉल अपच र टhमनल iलोPड यूजर Fुप अिभ+ेत है ; ; (प) (प) " " वाई वाई - - फाई फाई " " से अिभ+ेत उस ऐसी सुिवधा से है से अिभ+ेत उस ऐसी सुिवधा से है जो @ेB िवशेष के भीतर क�jयूटर/, Uमाट फोन/, अथवा अ�य जो @ेB िवशेष के भीतर क�jयूटर/, Uमाट फोन/, अथवा अ�य युि.य/ को इंटरनेट से संबZ करता ह ैअथवा िबना तार के एक दसूरे के साथ संचार करती है युि.य/ को इंटरनेट से संबZ करता ह ैअथवा िबना तार के एक दसूरे के साथ संचार करती है ; ; ( ( फ फ ) ) " " डK�यूपीसी डK�यूपीसी " " से दरूसंचार िवभाग, भारत सरकार के बेतार आयोजना एवं सम�वय Uकंध अिभ+ेत है से दरूसंचार िवभाग, भारत सरकार के बेतार आयोजना एवं सम�वय Uकंध अिभ+ेत है ; ;
(2)
(2) अिधिनयम म* अिधिनयम म* +यु. शKद और अिभkि.यां िज�ह* इसम* प'रभािषत नहl �कया गया ह ैmकतु अिधिनयम म* +यु. शKद और अिभkि.यां िज�ह* इसम* प'रभािषत नहl �कया गया ह ैmकतु अिधिनयम म* प'रभािषत �कया गया ह ैउनके वहl अथ ह/गे जैसा इस अिधिनयम म* उ�ह* समनुदेिशत �कया गया ह।ै प'रभािषत �कया गया ह ैउनके वहl अथ ह/गे जैसा इस अिधिनयम म* उ�ह* समनुदेिशत �कया गया ह।ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
3.
3.3.
3.
3.
3.3.
3. �यो"यता �यो"यता �यो"यता �यो"यता �यो"यता �यो"यता �यो"यता �यो"यता – –– – – –– – आईएफएमसी सेवा +दाता भारतीय समु�ीय सीमाJ के भीतर पोत/ आईएफएमसी सेवा +दाता भारतीय समु�ीय सीमाJ के भीतर पोत/ पर और भारत के भीतर पर और भारत के भीतर अथवा ऊपर अथवा भारतीय समु�ी सीमाJ म* वायुयान पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोन/ +कार के अथवा ऊपर अथवा भारतीय समु�ी सीमाJ म* वायुयान पर बेतार वॉयस अथवा डाटा अथवा दोन/ +कार के टेलीFाफ संदेश +दान करने के िलए टेलीFाफ क# Uथापना, अनुर@ण और काय क# kवUथा करेगा। टेलीFाफ संदेश +दान करने के िलए टेलीFाफ क# Uथापना, अनुर@ण और काय क# kवUथा करेगा।
4.
4.4.
4.
4.
4.4.
4. आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक आईएफएमसी मानक – –– – – –– –
(1) आईएफएमसी सेवा +दान करने
(1) आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा के िलए आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा Uथािपत �कया गया एयरoाpट अथ Uटेशन अथवा गित क# िUथित वाला अथ Uटेशन इंटरनेशनल टेलीक�यूिनकेश�स Uथािपत �कया गया एयरoाpट अथ Uटेशन अथवा गित क# िUथित वाला अथ Uटेशन इंटरनेशनल टेलीक�यूिनकेश�स यूिनयन (आईटीयू), यूरोिपयन टेलीक�यूिनकेश�स Uटैqडड इंिUटrूट (ईटीएसआई), इंिUटrूट ऑफ इलेिi_कल यूिनयन (आईटीयू), यूरोिपयन टेलीक�यूिनकेश�स Uटैqडड इंिUटrूट (ईटीएसआई), इंिUटrूट ऑफ इलेिi_कल एqड इलेi_ॉ एqड इलेi_ॉ िनiस इंजीिनयस (आईईईई) जैसे अंतरराgीय मानक#करण िनकाय/ Qारा िनधा 'रत लाग ू मानक/ िनiस इंजीिनयस (आईईईई) जैसे अंतरराgीय मानक#करण िनकाय/ Qारा िनधा 'रत लाग ू मानक/ अथवा तृतीय पीढ़ी भागीदारी प'रयोजना (3जीपीपी) जैसे अंतरराgीय मंच Qारा िनधा 'रत मानक/ क# पुिO करेगा। अथवा तृतीय पीढ़ी भागीदारी प'रयोजना (3जीपीपी) जैसे अंतरराgीय मंच Qारा िनधा 'रत मानक/ क# पुिO करेगा।
(2)
(2) डायरेiट डायरेiट - - एयर एयर - - टू टू - - Fाउqड संचार (डीए2जीसी) का उपयो Fाउqड संचार (डीए2जीसी) का उपयो ग करने वाली आईएफएमसी संचार +णािलय/ को ग करने वाली आईएफएमसी संचार +णािलय/ को उड़ान म* संयोजकता के िलए उपयोग म* लाने क# अनु^ा होगी बशतd �क वे उप उड़ान म* संयोजकता के िलए उपयोग म* लाने क# अनु^ा होगी बशतd �क वे उप - - िनयम (1) म* िनaदO अंतरराgीय िनयम (1) म* िनaदO अंतरराgीय िनकाय/ Qारा िनधा 'रत मानक/ के अनुRप ह/। िनकाय/ Qारा िनधा 'रत मानक/ के अनुRप ह/।
5.
5.5.
5.
5.
5.5.
5. पा�ता पा�ता पा�ता पा�ता पा�ता पा�ता पा�ता पा�ता - -- - - -- -
(1)
(1) अनु^िAधारी अनु^िAधारी आईएफएमसी सेवा +दान करने आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए +ािधकार हतुे आवेदन करने का पाB के िलए +ािधकार हतुे आवेदन करने का पाB होगा बशतd �क होगा बशतd �क - - ( ( क क ) ) उसके पास अिभगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी उसके पास अिभगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी ' ' क क ' ' क# क# अनु^िA अनु^िA हो हो ; ; और और ( ( ख ख ) ) उसके पास एनएलडी उसके पास एनएलडी अनु^िA अनु^िA हो अथवा वािणिPयक वीएसएटी सीयूजी सेवा अनु^िA हो और य�द हो अथवा वािणिPयक वीएसएटी सीयूजी सेवा अनु^िA हो और य�द उपFह के माHयम से संयोजकता का उपयोग �कया जा र उपFह के माHयम से संयोजकता का उपयोग �कया जा र हा हो तो खqड (क) म* यथािनaदO सेवा @ेB हा हो तो खqड (क) म* यथािनaदO सेवा @ेB के भीतर उपFह गेटवे अथ Uटेशन हो। के भीतर उपFह गेटवे अथ Uटेशन हो।
(2)
(2) जैसा �क उप जैसा �क उप - - िनयम (5) और (6) म* यथािनaदO �कया गया ह,ै िन:िलिखत कंपिनयां भी वािणिPयक करार/ िनयम (5) और (6) म* यथािनaदO �कया गया ह,ै िन:िलिखत कंपिनयां भी वािणिPयक करार/ को करके आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए +ािधकार के िलए आवेदन करने क# को करके आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए +ािधकार के िलए आवेदन करने क# पाB भी ह/गी, अथा तः पाB भी ह/गी, अथा तः - - ( ( क क ) ) भारतीय एयरलाइन क# कोई कंपनी अथवा िवदेशी एयरलाइन क# कोई कंपनी िजसके पास नाग'रक भारतीय एयरलाइन क# कोई कंपनी अथवा िवदेशी एयरलाइन क# कोई कंपनी िजसके पास नाग'रक िवमानन महािनदेशालय Qारा भारतीय वायु िवमानन महािनदेशालय Qारा भारतीय वायु - - @ेB (एयर @ेB (एयर - - Uपेस) म* +वेश करने क# अनु^ा हो। Uपेस) म* +वेश करने क# अनु^ा हो। ( ( ख ख ) ) कोई भी भारतीय पोत प'रवहन कंपनी अथवा िवदेशी पोत प'रवहन क�पनी िज कोई भी भारतीय पोत प'रवहन कंपनी अथवा िवदेशी पोत प'रवहन क�पनी िज सके पानी के जहाज सके पानी के जहाज अथवा पोत भारतीय बंदरगाह/ पर आते ह/ अथवा भारतीय समु�ी सेवाJ म* आवागमन करते ह/ अथवा पोत भारतीय बंदरगाह/ पर आते ह/ अथवा भारतीय समु�ी सेवाJ म* आवागमन करते ह/ तथा गरै तथा गरै - - जीएमडीएसएस (वैिWक समु�ी आपदा और सुर@ा +णाली) (नेमी) अथवा वािणिPयक जीएमडीएसएस (वैिWक समु�ी आपदा और सुर@ा +णाली) (नेमी) अथवा वािणिPयक +योजन से संचार वहन करना चाहती हो +योजन से संचार वहन करना चाहती हो ; ; और और ( ( ग ग ) ) कोई कंपनी जो कंपनी अिधिनयम, 2 कोई कंपनी जो कंपनी अिधिनयम, 2 013 (वष 2013 का 18) अथवा �कसी पूव कंपनी िविध के 013 (वष 2013 का 18) अथवा �कसी पूव कंपनी िविध के अंतग त िनगिमत हो। अंतग त िनगिमत हो।
(3)
(3) उप उप - - िनयम (1) म* िनaदO कोई अनु^िAधारी अनु^िA @ेB के अनुसार उसके पास उपलKध वॉयस अथवा िनयम (1) म* िनaदO कोई अनु^िAधारी अनु^िA @ेB के अनुसार उसके पास उपलKध वॉयस अथवा डाटा अथवा दोन/ +कार क# सेवाएं +दान कर सकेगा। डाटा अथवा दोन/ +कार क# सेवाएं +दान कर सकेगा।
(4) आईएफएमसी सेवा +दाता
(4) आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा वाई Qारा वाई - - फाई के माHयम से डाटा सेवा +दान क# जा सकेगी। फाई के माHयम से डाटा सेवा +दान क# जा सकेगी।
(5) डाटा सेवा +दान करने के िलए, उप
(5) डाटा सेवा +दान करने के िलए, उप - - िनयम (2) म* िनaदO कंपिनयां िन:िलिखत म* से �यूनतम एक िनयम (2) म* िनaदO कंपिनयां िन:िलिखत म* से �यूनतम एक अनु^िAधारी के साथ वािणिPयक करार करना होगा अनु^िAधारी के साथ वािणिPयक करार करना होगा - - ( ( क क ) ) अिभगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी क अिभगम सेवा अथवा आईएसपी ]ेणी क ; ; और और ( ( ख ख ) ) य�द उपFह के य�द उपFह के माHयम से संयोजकता का उपयोग �कया जा रहा हो तो भागीदार अनु^िAधारी के माHयम से संयोजकता का उपयोग �कया जा रहा हो तो भागीदार अनु^िAधारी के सेवा @ेB के भीतर खqड (क) म* यथािनaदO, उपFह गेटवे अथ Uटेशन वाली वािणिPयक वीएसएटी सेवा @ेB के भीतर खqड (क) म* यथािनaदO, उपFह गेटवे अथ Uटेशन वाली वािणिPयक वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा +दान करने वाली कंपनी। सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा +दान करने वाली कंपनी। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(6) वॉयस और डाटा सhवस +दान
(6) वॉयस और डाटा सhवस +दान करने के िलए उप करने के िलए उप - - िनयम (2) म* िनaदO कंपिनयां िन:िलिखत के �यूनतम एक िनयम (2) म* िनaदO कंपिनयां िन:िलिखत के �यूनतम एक अनु^िAधारी के साथ वािणिPयक करार करना होगा अनु^िAधारी के साथ वािणिPयक करार करना होगा - - ( ( क क ) ) अिभगम सेवा अिभगम सेवा ; ; और और (ख) य�द उपFह के माHयम से संयोजकता का उपयोग �कया जा रहा हो तो इसके मामले म* भागीदार (ख) य�द उपFह के माHयम से संयोजकता का उपयोग �कया जा रहा हो तो इसके मामले म* भागीदार अनु^िAधारी के सेवा @ेB के अनु^िAधारी के सेवा @ेB के भीतर खqड़ (क) म* यथाउि�लिखत उपFह गेटवे अथ Uटेशन वाली वािणिPयक भीतर खqड़ (क) म* यथाउि�लिखत उपFह गेटवे अथ Uटेशन वाली वािणिPयक वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा +दान करने वाली कंपनी। वीएसएटी सीयूजी सेवा अथवा एनएलडी सेवा +दान करने वाली कंपनी।
6.
6.6.
6.
6.
6.6.
6. आईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदनआईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदनआईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदन आईएफएमसी सेवा �दान करने के िलए �ािधकार �ा करने हेतु आवेदन - -- - - -- -
(1) िनयम 5 के
(1) िनयम 5 के उप उप - - िनयम िनयम
(1)
(1) और (2) म* िनaदO कोई भी और (2) म* िनaदO कोई भी पाB अनु^िAधारी अथवा कंपनी आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए +ािधकार +ाA पाB अनु^िAधारी अथवा कंपनी आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए +ािधकार +ाA करने हतुे इन िनयम/ के साथ संलx +Rप म* अवर सिचव (एएस करने हतुे इन िनयम/ के साथ संलx +Rप म* अवर सिचव (एएस - -II), दरूसंचार िवभाग, संचार भवन, 20 ), दरूसंचार िवभाग, संचार भवन, 20 , , अशोक रोड, नई �द�ली अशोक रोड, नई �द�ली - - 110001 को आवेदन करेगा। 110001 को आवेदन करेगा।
(2)
(2) उप उप - - िनयम िनयम
(1) के अधीन आवेदक अनुबंध
(1) के अधीन आवेदक अनुबंध म* �दए गए उ. आवेदन +Rप के Kयौर/ के अनुसार अ+ितदेय आवेदन म* �दए गए उ. आवेदन +Rप के Kयौर/ के अनुसार अ+ितदेय आवेदन +oमण संसाधन फ#स (+ोसेcसग फ#) का भुगतान करेगा। +oमण संसाधन फ#स (+ोसेcसग फ#) का भुगतान करेगा।
(3) य�द आवेदन हर +कार से सही पाया जाता ह ैतो दरूसंचार िवभाग, आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए
(3) य�द आवेदन हर +कार से सही पाया जाता ह ैतो दरूसंचार िवभाग, आईएफएमसी सेवा +दान करने के िलए उप उप - - िनयम िनयम
(1) के अंतग त आवेदक को +ािधका
(1) के अंतग त आवेदक को +ािधका र +दान करेगा। र +दान करेगा।
7. िविधमा.यता
7. िविधमा.यता 7. िविधमा.यता
7. िविधमा.यता
7. िविधमा.यता
7. िविधमा.यता 7. िविधमा.यता
7. िविधमा.यता – –– – – –– – िनयम 6 के िनयम 6 के उप उप - - िनयम िनयम
(3) के अंतग त +दान �कया गया +ािधकार इसके +दान करने क# तारीख से
(3) के अंतग त +दान �कया गया +ािधकार इसके +दान करने क# तारीख से दस वष क# अविध तक िविधमा�य होगा। दस वष क# अविध तक िविधमा�य होगा।
8. �ािधकार का �ितसंहरण
8. �ािधकार का �ितसंहरण 8. �ािधकार का �ितसंहरण
8. �ािधकार का �ितसंहरण
8. �ािधकार का �ितसंहरण
8. �ािधकार का �ितसंहरण 8. �ािधकार का �ितसंहरण
8. �ािधकार का �ितसंहरण – – य�द, लोक य�द, लोक - - िहत म* अथवा देश क# सुर@ा के िहत म* अथवा इन िनयम/ के �क�हl िहत म* अथवा देश क# सुर@ा के िहत म* अथवा इन िनयम/ के �क�हl उपाबंध/ का उ�लंघन होने क# िUथित म* अथवा इसके तहत देय �कसी भी +कार के भुगतान को न करने क# िUथित म* उपाबंध/ का उ�लंघन होने क# िUथित म* अथवा इसके तहत देय �कसी भी +कार के भुगतान को न करने क# िUथित म* यह आवyयक हो अथवा ऐसा करना अिनवाय हो तो दरूसंचार िवभाग �कसी भी समय िनयम 6 के यह आवyयक हो अथवा ऐसा करना अिनवाय हो तो दरूसंचार िवभाग �कसी भी समय िनयम 6 के उप उप - - िनयम िनयम
(3) के
(3) के अंतग त +दान �कए गए +ािधकार को +ितसंहरण कर सकता अंतग त +दान �कए गए +ािधकार को +ितसंहरण कर सकता हःै हःै पंरतु दरूसंचार िवभाग ऐसे पंरतु दरूसंचार िवभाग ऐसे +ितसंहरण +ितसंहरण से पूव आईएफएमसी सेवा +दाता को इz#स �दन का िलिखत नो'टस जारी से पूव आईएफएमसी सेवा +दाता को इz#स �दन का िलिखत नो'टस जारी करेगा और ऐसा करेगा और ऐसा +ितसंहरण +ितसंहरण इसके जारी करने क# तारीख से इकसठव* कैलेqडर �दवस से +भावी होगाः इसके जारी करने क# तारीख से इकसठव* कैलेqडर �दवस से +भावी होगाः परंतु यह और भी �क दरूसंचार िवभाग इस +कार के परंतु यह और भी �क दरूसंचार िवभाग इस +कार के +ितसंहरण +ितसंहरण के के प'रणामUवRप होने वाली �कसी भी @ित के प'रणामUवRप होने वाली �कसी भी @ित के िलए िज�मेदार नहl होगा। िलए िज�मेदार नहl होगा।
9. �ितबंध
9. �ितबंध9. �ितबंध
9. �ितबंध
9. �ितबंध
9. �ितबंध9. �ितबंध
9. �ितबंध - -
(1) आईएफएमसी सेवा +दाता Uथलीय मोबाइल नेटवक{ म* अंतरावरोधन से बचने के िलए भारतीय
(1) आईएफएमसी सेवा +दाता Uथलीय मोबाइल नेटवक{ म* अंतरावरोधन से बचने के िलए भारतीय वायु @ेB म* �यूनतम 3000 मीटर क# ऊंचाई पर मोबाइल संचार सेवाJ का +चालन +दान करेगा। वायु @ेB म* �यूनतम 3000 मीटर क# ऊंचाई पर मोबाइल संचार सेवाJ का +चालन +दान करेगा।
(2) वायुयान
(2) वायुयान म* वाई म* वाई - - फाई के माH य फाई के माH य म से इंटरनेट सेवा तभी उपलK ध म से इंटरनेट सेवा तभी उपलK ध कराई जाएगी जब इलेi _ॉ कराई जाएगी जब इलेi _ॉ िनक िनक युि.य/ युि.य/ का का उप उप योग िसफ एयरj ले योग िसफ एयरj ले न मोड पर ही �कए जाने क# अनु न मोड पर ही �कए जाने क# अनु ^ा ^ा +दान क# जाए। +दान क# जाए।
10.
10.10.
10.
10.
10.10.
10. िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक िविनयामक उपाबंध उपाबंधउपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंधउपाबंध उपाबंध - -- - - -- -
(1)
(1) इन िनयम/ के इन िनयम/ के अधीन अधीन िविनयामक +ावधान आईएफएमसी सेवाएं देने वा िविनयामक +ावधान आईएफएमसी सेवाएं देने वा ली ली भारतीय भारतीय रिजUटरी रिजUटरी कृत िवमान/ अथवा जहाज/ और िवदेशी कृत िवमान/ अथवा जहाज/ और िवदेशी रिजUटरी रिजUटरी कृत कृत वायुयान वायुयान अथवा जहाज/ दोन/ के िलए अथवा जहाज/ दोन/ के िलए समान ह/गे। समान ह/गे।
(2)
(2) ये िनयम िबजनेस जेट/ ये िनयम िबजनेस जेट/ , , काय कारी काय कारी वायुयान वायुयान तथा नौकाJ के िलए भी लाग ूह/गे। तथा नौकाJ के िलए भी लाग ूह/गे।
(3)
(3) आईएफएमसी सुिवधा +दान करने हतुे भारत म* आईएफएमसी सुिवधा +दान करने हतुे भारत म* रिजUटरी रिजUटरी कृत कृत वायुयान वायुयान म* म* आशोधन, आशोधन, वायुयान वायुयान िनय िनय म म , , 1937 के 1937 के अनुसार नागर िवमानन महािनदेशालय के अनुमोदन से �कया जाएगा। अनुसार नागर िवमानन महािनदेशालय के अनुमोदन से �कया जाएगा।
(4)
(4) हU त हU त @ेप से बचने के िलए आईएफएमसी और @ेप से बचने के िलए आईएफएमसी और वायुयान वायुयान एवं एवं पोत/ पोत/ म* वायुयान म* वायुयान - - संचालन +णाली के िलए एक संचालन +णाली के िलए एक पृथक अवसंरचना होगी। पृथक अवसंरचना होगी।
(5)
(5) आईएफएमसी आईएफएमसी वायुयान वायुयान या या पोत पोत के पायलट अथवा कैj ट के पायलट अथवा कैj ट न के न के िवशेष िनयंBण म* होगा ता�क �कसी +ितकूल िवशेष िनयंBण म* होगा ता�क �कसी +ितकूल िU थ िU थ ित के दौरान वे संयोजकता को बंद करने म* स@म ह/। ित के दौरान वे संयोजकता को बंद करने म* स@म ह/। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
11.
11.11.
11.
11.
11.11.
11. उप2ह उप2हउप2ह उप2ह उप2ह उप2हउप2ह उप2ह गटेवे अथ7 8 टे गटेवे अथ7 8 टेगटेवे अथ7 8 टे गटेवे अथ7 8 टे गटेवे अथ7 8 टे गटेवे अथ7 8 टेगटेवे अथ7 8 टे गटेवे अथ7 8 टे शन क: अवि8 थ शन क: अवि8 थशन क: अवि8 थ शन क: अवि8 थ शन क: अवि8 थ शन क: अवि8 थशन क: अवि8 थ शन क: अवि8 थ ित ितित ित ित ितित ित - -- - - -- - आईएफएमसी सेवाएं +दान करने के िलए आईएफएमसी सेवाएं +दान करने के िलए उपFह उपFह +णाली का उपयोग करने +णाली का उपयोग करने पर टेलीFाफ संदेश भारत म* िU थ पर टेलीFाफ संदेश भारत म* िU थ त त उपFह उपFह गेटवे अ गेटवे अ थ U टे थ U टे शन के माH य शन के माH य म से �दया जाएगा जैसा �क िनयम 5 म* म से �दया जाएगा जैसा �क िनयम 5 म* यथािव यथािव िनaद| ट िनaद| ट ह ै ह ै तथा ऐसे तथा ऐसे उपFह उपFह गेटवे अथ U टे गेटवे अथ U टे शन आगे क# सेवा +दायगी हतुे परU प शन आगे क# सेवा +दायगी हतुे परU प र एनएलडी अथवा अिभगम सेवा या आईएसपी र एनएलडी अथवा अिभगम सेवा या आईएसपी अनु^िAधारी नेटवक से संबZ होगी। अनु^िAधारी नेटवक से संबZ होगी।
12.
12.12.
12.
12.
12.12.
12. उप2ह उप2हउप2ह उप2ह उप2ह उप2हउप2ह उप2ह �णाली �णाली�णाली �णाली �णाली �णाली�णाली �णाली - -- - - -- -
(1) आईएफएमसी सेवा +
(1) आईएफएमसी सेवा + दाता को भारतीय दाता को भारतीय उपFह उपFह +णाली अथवा िवदेशी +णाली अथवा िवदेशी उपFह उपFह +णाली @मता +णाली @मता दोन/ म* से एक का दोन/ म* से एक का उपयोग उपयोग करने क# अनु करने क# अनु ^ा ^ा +दान क# जाएगी जो अंत'र@ िवभाग Qारा +दान क# जाएगी जो अंत'र@ िवभाग Qारा स�यक Rप से स�यक Rप से +ािधकृत हो। +ािधकृत हो।
(2)
(2) आईएफएमसी सेवाएं +दान करने हतुे +युi त आईएफएमसी सेवाएं +दान करने हतुे +युi त उपFह उपFह +णाली म* U पे +णाली म* U पे i _ i _ म � यू म � यू टूल दिृ| ट टूल दिृ| ट कोण को अं कोण को अं गीकृत �कया गीकृत �कया जाएगा। जाएगा।
(3)
(3) आईएफएमसी सेवा +दाता अथवा उसके भागी आईएफएमसी सेवा +दाता अथवा उसके भागी दारी दारी अनु^िAधारी अनु^िAधारी को दरूसंचार िवभाग के डK � यू को दरूसंचार िवभाग के डK � यू पीसी cवग Qारा िनhमत पीसी cवग Qारा िनhमत आवृित आवृित आवंटन आवंटन के साथ रेिडयो U पे के साथ रेिडयो U पे i _ i _ म का +योग करने का अिधकार +ाj त म का +योग करने का अिधकार +ाj त होगा। होगा।
(4)
(4) आईएफएमसी सेवा +दा आईएफएमसी सेवा +दा ता अथवा भागी ता अथवा भागी धारक धारक अनु^िAधारी अनु^िAधारी को जहां कही को जहां कही अपेि@त अपेि@त हो उपFह गेटवे अथ U टे हो उपFह गेटवे अथ U टे शन/ के िलए शन/ के िलए एसएसीएफए एसएसीएफए अनुमित अनुमित तथा वायरलेस ऑपरेfटग अनु^िA तथा वायरलेस ऑपरेfटग अनु^िA अिभ अिभ +ाj त +ाj त होगा। होगा।
(5)
(5) दरूसंचार िवभाग को जहाज पर रेिडयो U टे दरूसंचार िवभाग को जहाज पर रेिडयो U टे शन/ अथवा शन/ अथवा उपFह उपFह गेटवे अथ U टे गेटवे अथ U टे शन/ का िनरी@ण और शन/ का िनरी@ण और िनगरा िनगरा नी नी करने का करने का अिधकार +ाj त अिधकार +ाj त होगा ता�क तकनीक# पैरामीटर/ के अनुपालन को सुिनिy च होगा ता�क तकनीक# पैरामीटर/ के अनुपालन को सुिनिy च त �कया जा सके। त �कया जा सके।
(6)
(6) दरूसंचार अनु^िAधारी दरूसंचार अनु^िAधारी को आईएफएमसी सेवाएं +दान करने हतुे उनको पहल े से ही �दए गए को आईएफएमसी सेवाएं +दान करने हतुे उनको पहल े से ही �दए गए उपFह उपFह बbडिव बbडिव }थ }थ का का उप उप योग करने क# अनु योग करने क# अनु ^ा ^ा +दान क# जाएगी। +दान क# जाएगी।
13.
13.13.
13.
13.
13.13.
13. िनगरानी िनगरानीिनगरानी िनगरानी िनगरानी िनगरानीिनगरानी िनगरानी अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अवरोधन अवरोधनअवरोधन अवरोधन अवरोधन अवरोधनअवरोधन अवरोधन - -- - - -- -
(1)
(1) नामो�दद्O नामो�दद्O +ािधकारी को आईएफएमसी नेटवक के माH य +ािधकारी को आईएफएमसी नेटवक के माH य म से �दए जाने वाले म से �दए जाने वाले टेलीFाफ संदेश को टेलीFाफ संदेश को िनगरानी िनगरानी करने अथवा अवरोधन का अिधकार +ाj त करने अथवा अवरोधन का अिधकार +ाj त होगा। होगा।
(2)
(2) टेलीFाफ संदेश के टेलीFाफ संदेश के िविधपूण िविधपूण अवरोधन अथवा अवरोधन अथवा िनगरानी िनगरानी हतुे आवy य हतुे आवy य क हाड वेयर एवं सॉpटवेयर का +बंध आईएफ क हाड वेयर एवं सॉpटवेयर का +बंध आईएफ एमसी एमसी सेवा +दाता Qारा U वं सेवा +दाता Qारा U वं य या अपने सहभागी अनु^िAधा य या अपने सहभागी अनु^िAधा री री Qारा क* �ीय सरकार अथवा राP य Qारा क* �ीय सरकार अथवा राP य सरकार के सरकार के नामो�दद्O नामो�दद्O +ािधका'रय/ +ािधका'रय/ के प'रसर म* �कया जाएगा। के प'रसर म* �कया जाएगा।
(3)
(3) एक के� �ी एक के� �ी यकृत यकृत िनगरानी िनगरानी +णाली म* संयोजकता U था +णाली म* संयोजकता U था िपत करने के िलए आईएफएमसी सेवा +दाता U वं िपत करने के िलए आईएफएमसी सेवा +दाता U वं य य के लागत पर के लागत पर U व U व यं अथवा अपने सहभागी अनु^िAधारी यं अथवा अपने सहभागी अनु^िAधारी के Qारा एक िनधा 'रत cबद ुतक उपयुi त के Qारा एक िनधा 'रत cबद ुतक उपयुi त Rप से िवU ता Rप से िवU ता 'रत हाड वेयर और बbडिव 'रत हाड वेयर और बbडिव }थ }थ अथवा डाक फाईबर क# ~ य अथवा डाक फाईबर क# ~ य वU था वU था करेगा जैसा �क दरूसंचार िवभाग Qारा अपेि@त ह।ै करेगा जैसा �क दरूसंचार िवभाग Qारा अपेि@त ह।ै
(4)
(4) आईएफएमसी सेवा +दाता टेलीFाफ संदेश U प आईएफएमसी सेवा +दाता टेलीFाफ संदेश U प | ट | ट Rप Rप म* म* ( ( एन िiलअर फोम एन िiलअर फोम ) ) के के िनगरानी िनगरानी क# ~ य क# ~ य वUथा U व वUथा U व यं अथवा अपने यं अथवा अपने सहभागी सहभागी अनु^िAधारी अनु^िAधारी के माH य के माH य म से कर*गे। म से कर*गे।
(5)
(5) इन िनयम/ के अंतग त अनुमत �कसी सेवा क# शु इन िनयम/ के अंतग त अनुमत �कसी सेवा क# शु � � आत आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा इससे संबंिधत सूचना दरूसंचार आत आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा इससे संबंिधत सूचना दरूसंचार िवभाग को �दए जाने के बाद ही क# िवभाग को �दए जाने के बाद ही क# जाएगीः जाएगीः परंतु परंतु उप उप - - िनयम (2) िनयम (2) , ,
(3) तथा (4) म*
(3) तथा (4) म* यथािव यथािव िनaद| ट िनaद| ट िनगरानी िनगरानी सुिवधाJ को आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा सुिवधाJ को आईएफएमसी सेवा +दाता Qारा दरूसंचार िवभाग के सम@ सूचना देने के नKबे �द दरूसंचार िवभाग के सम@ सूचना देने के नKबे �द न न के अंदर +मािणत �कया जाना चािहए। के अंदर +मािणत �कया जाना चािहए।
14.
14.14.
14.
14.
14.14.
14. फ:स फ:सफ:स फ:स फ:स फ:सफ:स फ:स - -
(1) आईएफएमसी सेवा +दाता वाhषक आधार पर देय एक
(1) आईएफएमसी सेवा +दाता वाhषक आधार पर देय एक � � पए के पए के वाhषक वाhषक फ#स फ#स का भुगतान भारतकोष के का भुगतान भारतकोष के माH य माH य म से दरूसंचार िवभाग को कर*गे। म से दरूसंचार िवभाग को कर*गे।
(2)
(2) उप उप - - िनयम िनयम
(1) म*
(1) म* यथािव यथािव िनaद| ट िनaद| ट फ#स, फ#स, संबंिधत संबंिधत अनु^िAय/ अनु^िAय/ के अंतग त के अंतग त उपFह उपFह बbडिव बbडिव }थ }थ +भार/ +भार/ , , अनु^िA अनु^िA फ#स फ#स , , U पे U पे i _ i _ म म +भार/ तथा ऐसे अ� य +भार/ तथा ऐसे अ� य +भार/ के अित'रi त +भार/ के अित'रi त ह ैजो दरूसं ह ैजो दरूसं चार अनु^िAधा'र चार अनु^िAधा'र य/ य/ Qारा �दया जाना ह।ै Qारा �दया जाना ह।ै
(3)
(3) अनु^िA अनु^िA फ#स फ#स तथा U पे तथा U पे i _ i _ म उपयोग +भार/ म उपयोग +भार/ के +योजन के िलए के +योजन के िलए सहभागी अनु^िAधारी सहभागी अनु^िAधारी Qारा आईएफएमसी सेवा Qारा आईएफएमसी सेवा +दाताJ अथवा आईएफएमसी सेवाएं +दान करने वाल ेअनु^िAधारी +दाताJ अथवा आईएफएमसी सेवाएं +दान करने वाल ेअनु^िAधारी से अhजत राजU व से अhजत राजU व को अनु^िAधारी को अनु^िAधारी के के सकल राजU व सकल राजU व म* म* शािमल �कया जाएगा। शािमल �कया जाएगा। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उपाबंध उपाबंधउपाबंध उपाबंध उपाबंध उपाबंधउपाबंध उपाबंध ( ( िनयम 6 देख*) िनयम 6 देख*) भारत सरकार भारत सरकारभारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकारभारत सरकार भारत सरकार संचार मं�ालय संचार मं�ालयसंचार मं�ालय संचार मं�ालय संचार मं�ालय संचार मं�ालयसंचार मं�ालय संचार मं�ालय दरूसंचार िवभाग दरूसंचार िवभागदरूसंचार िवभाग दरूसंचार िवभाग दरूसंचार िवभाग दरूसंचार िवभागदरूसंचार िवभाग दरूसंचार िवभाग (अिभगम सेवा �को< ठ (अिभगम सेवा �को< ठ(अिभगम सेवा �को< ठ (अिभगम सेवा �को< ठ (अिभगम सेवा �को< ठ (अिभगम सेवा �को< ठ(अिभगम सेवा �को< ठ (अिभगम सेवा �को< ठ ) )) ) ) )) ) संचार भवन संचार भवनसंचार भवन संचार भवन संचार भवन संचार भवनसंचार भवन संचार भवन , ,, , , ,, , 20 अशोक रोड 20 अशोक रोड20 अशोक रोड 20 अशोक रोड 20 अशोक रोड 20 अशोक रोड20 अशोक रोड 20 अशोक रोड , ,, , , ,, , नई >द? ली नई >द? लीनई >द? ली नई >द? ली नई >द? ली नई >द? लीनई >द? ली नई >द? ली - -- - - -- - 110001 110001110001 110001 110001 110001110001 110001 उड़ान उड़ान और और समु�ी समु�ी य य संयोजकता संयोजकता (आईएफएमसी) सेवा +दान करने (आईएफएमसी) सेवा +दान करने हतुे +ािधकार +दान करने के िलए आ हतुे +ािधकार +दान करने के िलए आ वेदन + वेदन + Rप Rप
1.
1. आवेदक का नाम: आवेदक का नाम: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.
2. टेलीफोन सं./फैi स टेलीफोन सं./फैi स सं./ई सं./ई - - मेल मेल सिहत पूरा डाक पता: सिहत पूरा डाक पता: ( ( i i ) ) कॉरपोरेट काया लय: कॉरपोरेट काया लय: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( ( i i i i ) ) रिजUटरी रिजUटरी कृत काया कृत काया लय: लय: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 . . पBाचार के िलए टेलीफोन सं./फैi स पBाचार के िलए टेलीफोन सं./फैi स सं./ सं./ ईमेल सिहत पता: ईमेल सिहत पता: 4 4 . . +ािधकृत संपक ~ य +ािधकृत संपक ~ य िi त िi त का नाम का नाम , , उनका उनका पदनाम पदनाम , , पता तथा टेलीफोन सं./फैi स पता तथा टेलीफोन सं./फैi स सं./ई सं./ई - - मेल: मेल: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 . . आवेदन के साथ जमा �कए जाने वाल े50 आवेदन के साथ जमा �कए जाने वाल े50 , , 000 000 � � . (पचास हजार �पए माB) क# . (पचास हजार �पए माB) क# अ+ितदेय अ+ितदेय आवेदन +ोस*cसग आवेदन +ोस*cसग फ#स फ#स के के भुगतान का K यौ भुगतान का K यौ रा । (डीडी/पीओ को एक अलग रा । (डीडी/पीओ को एक अलग िलफाफे िलफाफे म* संल� न म* संल� न कर*): कर*): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (आवेदक पर कार वाई करने का (आवेदक पर कार वाई करने का फ#स फ#स का भुगतान वेतन एवं लेखा का भुगतान वेतन एवं लेखा अिधकारी (मु� या अिधकारी (मु� या लय) लय) , , दरूसंचार िवभाग के नाम से अनुसूिचत बbक Qारा जारी �कए गए तथा नई �द� ली दरूसंचार िवभाग के नाम से अनुसूिचत बbक Qारा जारी �कए गए तथा नई �द� ली म* देय िडमांड म* देय िडमांड [ाpट/पे आड र के माH य [ाpट/पे आड र के माH य म से अथवा भारतकोष ई म से अथवा भारतकोष ई - - भुगतान के माH य भुगतान के माH य म से �कया जाना ह ै। म से �कया जाना ह ै। 6 6 . . ( ( i i ) ) �कस सेवा को +दान करना +U ता �कस सेवा को +दान करना +U ता िवत है िवत है ? ? डाटा/वॉयस/दोन/ डाटा/वॉयस/दोन/ ( ( i i i i ) ) आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^िAधारी आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^िAधारी /अनु^िAधा /अनु^िAधा 'र 'र य/ य/ Qारा एक#कृत अनु^िA के तहत +ाj त Qारा एक#कृत अनु^िA के तहत +ाj त �कए गए �कए गए +ािधकार (एएस/आईएसपी +ािधकार (एएस/आईएसपी - - ए) ए) अथवा अथवा अनु^िA/ अनु^िA/ अनु^िAय/ अनु^िAय/ (सीएमटीएस/यूएएसएल/आईएसपी (सीएमटीएस/यूएएसएल/आईएसपी - - ए) का K यौ ए) का K यौ रा: रा: ( ( i i i i i i ) ) आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^िAधारक/अनु^िAधारक/ Qारा एक#कृत अनु^िA के तहत +ाj त आवेदक अथवा उसके सहयोगी अनु^िAधारक/अनु^िAधारक/ Qारा एक#कृत अनु^िA के तहत +ाj त �कए गए �कए गए +ािधकार/+ािधकार/ (एनएलडी/वी +ािधकार/+ािधकार/ (एनएलडी/वी - - एसएटी) अथवा अनु^िA/ एसएटी) अथवा अनु^िA/ अनु^िAय/ अनु^िAय/ (एनएलडी/वी (एनएलडी/वी - - एसएटी) का K यौ एसएटी) का K यौ रा: रा: o.सं. o.सं. अनु^िA का नाम अनु^िA का नाम अनु^िA/सेवा +ािधकार अनु^िA/सेवा +ािधकार का नाम का नाम सेवा @ेB सेवा @ेB अनु^िA/ +ािधकार क# अनु^िA/ +ािधकार क# सं. और सं. और ता ता रीख रीख o.सं. o.सं. अनु^िA का ना अनु^िA का ना म म अनु^िA/सेवा +ािधकार का अनु^िA/सेवा +ािधकार का नाम नाम अनु^िA/ +ािधकार अनु^िA/ +ािधकार क# सं. और क# सं. और तारीख तारीख उप उप यो यो ग क# जाने वाली ग क# जाने वाली उपFह उपFह +णाली +णाली ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 ( ( i i v v ) ) आवेदक Qारा ऐसे �कसी आवेदक Qारा ऐसे �कसी करार करार पर हU ता पर हU ता @र करने क# िUथित म* ऊपर @र करने क# िUथित म* ऊपर ( ( i i i i ) ) और और ( ( i i i i i i ) ) म* म* उि�लिखत उि�लिखत भारतीय भारतीय दरूसंचार अनु^िAधारी दरूसंचार अनु^िAधारी /अनु^ /अनु^ िAधारक/ के साथ �कए गए वािणिPयक िAधारक/ के साथ �कए गए वािणिPयक करार करार / / करार/ करार/ क# अिध+मािणत +ित । क# अिध+मािणत +ित । - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (कंपनी Qारा िविधवत Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा अिध+मािणत) (कंपनी Qारा िविधवत Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा अिध+मािणत) ( ( v v ) ) सैटेलाइट गेटवे अथ U टे सैटेलाइट गेटवे अथ U टे शन क# अविUथित: शन क# अविUथित: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. ^ापन सिहत
7. ^ापन सिहत रिजUटरी रिजUटरी करण का +माण करण का +माण - - पB तथा संU था पB तथा संU था के अंतhनयम क# अिध+मािणत +ित संल� न के अंतhनयम क# अिध+मािणत +ित संल� न क# जानी ह ै। (कंपनी क# जानी ह ै। (कंपनी अिधिनयम अिधिनयम , , 2 2 0 0 1 1 3 3 अथवा �कसी पूव कंपनी िविध के तहत ग'ठत क# गई कंपनी के मामल ेम* कंपनी रिजU _ा अथवा �कसी पूव कंपनी िविध के तहत ग'ठत क# गई कंपनी के मामल ेम* कंपनी रिजU _ा र से र से , , अथवा अथवा िवदेशी एयरलाईन/पोत प'रवहन कंपनी के मामले म* उस देश के संबंिधत +ािधकरण से जहां उi त िवदेशी एयरलाईन/पोत प'रवहन कंपनी के मामले म* उस देश के संबंिधत +ािधकरण से जहां उi त कंपनी कंपनी रिजUटीकृत रिजUटीकृत क# गई क# गई हो) हो) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (कंपनी सिचव/ (कंपनी सिचव/ कानूनी कानूनी लेखापरी@क Qारा अिध+मािणत तथा कंपनी Qारा लेखापरी@क Qारा अिध+मािणत तथा कंपनी Qारा स�यक स�यक Rप से +ािधकृत िनदे Rप से +ािधकृत िनदे शक Qारा शक Qारा +ित हU ता +ित हU ता @'रत �कया जाना है @'रत �कया जाना है । । 8 ( 8 ( i i ) कंपनी के +वत क// ) कंपनी के +वत क// भागीदार/ भागीदार/ /शेयरधारक/ का K यौ /शेयरधारक/ का K यौ रा: रा: o.सं. o.सं. +वत क/ +वत क/ भागीदार भागीदार / / भारतीय/ भारतीय/ िवदेशी िवदेशी इिi व इिi व टी टी +ितशत +ितशत िनवल िनवल संपि� त संपि� त शेयरधारक का नाम शेयरधारक का नाम ..... ..... ..................... ..................... ........ ........ ..... ..... . . . . . . . . . . ... ... .. .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .......... . . . . .................. .................. ..... ..... ..................... ..................... ............. ............. . . . . . . . . . . ..... ..... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .......... . . . . .................. .................. ..... ..... ..................... ..................... ............. ............. . . . . . . . . . . ..... ..... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .......... . . . . .................. .................. ..... ..... ..................... ..................... ............. ............. . . . . . . . . . . ..... ..... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .......... . . . . .................. .................. (100 (100 % % इिi व इिi व टी का पूण K यौ टी का पूण K यौ रा जRर द* कुल इिi व रा जRर द* कुल इिi व टी म* से िविभ� न टी म* से िविभ� न शेयरधारक/ के बीच साझा �कए गए 5 शेयरधारक/ के बीच साझा �कए गए 5 % % तक क# तक क# इिi व इिi व टी हॉc� ड टी हॉc� ड ग को साथ िमलाया जा सकता ह ैले�कन भारतीय तथा िवदेशी इिi व ग को साथ िमलाया जा सकता ह ैले�कन भारतीय तथा िवदेशी इिi व टी का K यौ टी का K यौ रा अलग से द*) रा अलग से द*) (कंपनी Qारा (कंपनी Qारा स�यक स�यक Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा + Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा + ितहU ता ितहU ता @'रत कंपनी सिचव/ @'रत कंपनी सिचव/ कानूनी कानूनी परी@क से +ाj त परी@क से +ाj त +माण +माण - - पB संल� न पB संल� न कर*।) कर*।) ( ( i i i i ) इिi व ) इिi व टी का K यौ टी का K यौ रा: रा: भारतीय...................... भारतीय...................... िवदेशी ........................ िवदेशी ........................ कुल .......................... कुल .......................... (कंपनी Qारा (कंपनी Qारा स�यक स�यक Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा + Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा + ितहU ता ितहU ता @'रत कंपनी सिचव/ @'रत कंपनी सिचव/ कानूनी कानूनी लखेा लखेा परी परी @क से +ाj त @क से +ाj त +माण +माण - - पB पB संल� न संल� न कर*।) कर*।) ( ( i i i i i i ) कंपनी अिधिनयम ) कंपनी अिधिनयम , , 2 2 0 0 1 1 3 3 अथवा �कसी पूव कंपनी िविध के तहत ग'ठत क# गई कंपनी के मामले म* अथवा �कसी पूव कंपनी िविध के तहत ग'ठत क# गई कंपनी के मामले म* , , U व U व चािलत माग के चािलत माग के तहत 49 तहत 49 % % तथा 49 तथा 49 % % से आग े से आग े एफआईपीपी माग के माH य एफआईपीपी माग के माH य म से 100 म से 100 % % तक + तक + � य � य @ िवदेशी िनवेश क# अनु @ िवदेशी िनवेश क# अनु ^ा ^ा दी गई ह।ै +� य दी गई ह।ै +� य @ @ िवदेशी िनवेश 49 िवदेशी िनवेश 49 % % से अिधक होने के मामले म* एफआईपीबी/एफआईपीपी अनुमोदन क# अिध+मािणत +ित संल� न से अिधक होने के मामले म* एफआईपीबी/एफआईपीपी अनुमोदन क# अिध+मािणत +ित संल� न करना करना अपेि@त ह।ै अपेि@त ह।ै … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (कंपनी सिचव/ (कंपनी सिचव/ कानूनी कानूनी लेखा परी@क Qारा अिध+ लेखा परी@क Qारा अिध+ मािणत तथा कंपनी Qारा मािणत तथा कंपनी Qारा स�यक स�यक Rप से +ािधकृत Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा िनदेशक Qारा +ितहU ता +ितहU ता @'रत �कया जाना ह।ै) @'रत �कया जाना ह।ै) 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
9. भारतीय वायु@ेB म* +वेश करने के िलए
9. भारतीय वायु@ेB म* +वेश करने के िलए नामो�दद्O नामो�दद्O भारतीय भारतीय +ािधका'रय/ +ािधका'रय/ से +ाj त से +ाj त अनु अनु ^ा ^ा क# क# अिध+मािणत +ित संल� न अिध+मािणत +ित संल� न कर* कर* - - ............................... ............................... ............................. ............................. ...................................... ...................................... (कंपनी Qारा (कंपनी Qारा स�यक स�यक Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा अिध+मािणत �कया जाना ह)ै Rप से +ािधकृत िनदेशक Qारा अिध+मािणत �कया जाना ह)ै 10 10 . िनदेशक मंडल के संक� प . िनदेशक मंडल के संक� प Qारा Qारा इस आशय का इस आशय का मु� ता मु� ता रनामा रनामा क# क# आवेदन म* हU ता आवेदन म* हU ता @र करने वाले ~ य @र करने वाले ~ य िi त िi त +ािधकृत +ािधकृत हU ता हU ता @रकता @रकता है है । । .......................................................... .......................................................... .................................. .................................. 1 1 1 1 . . �माण �माण�माण �माण �माण �माण�माण �माण - -- - - -- - प�/ प�/प�/ प�/ प�/ प�/प�/ प�/ वचनबA वचनबAवचनबA वचनबA वचनबA वचनबAवचनबA वचनबA : :: : : :: : (क) (क) मb मb , , +मािणत करता +मािणत करता /करती /करती � ँ �क मbने � ँ �क मbने ‘ ‘ ‘ ‘ उड़ान तथा समु�ी उड़ान तथा समु�ी य य संयोजकता िनयम संयोजकता िनयम , , 2018 2018 ’ ’ ’ ’ को H या को H या न पूव क पढ़ न पूव क पढ़ िलया ह।ै मb िलया ह।ै मb उ�ोषणा करता उ�ोषणा करता /करती /करती � ँ �क मb इसम* � ँ �क मb इसम* उि�लिखत उि�लिखत िनबंधन िनबंधन और और शत{ का पूण अनुपालन शत{ का पूण अनुपालन कRँगा कRँगा /कRंगी /कRंगी । । (ख) (ख) मb समझता मb समझता /समझती /समझती � ँ�क य�द इस आवेदन को �कसी भी Rप म* अधूरा पाया जाता ह ैऔर/अथवा य�द इसे � ँ�क य�द इस आवेदन को �कसी भी Rप म* अधूरा पाया जाता ह ैऔर/अथवा य�द इसे स स शत शत अनुपालन के साथ अथवा आवेदन पर कार वाई करने के अनुपालन के साथ अथवा आवेदन पर कार वाई करने के फ#स फ#स के िबना पाया के िबना पाया जाता ह ै तो यह तुरंत जाता ह ै तो यह तुरंत अUवीकृत अUवीकृत हो जाएगा। हो जाएगा। (ग) (ग) मb समझता मb समझता /समझती /समझती � ँ�क आवेदन U वी � ँ�क आवेदन U वी कृत होने क# िUथित म* आवेदन अथवा +ािधका कृत होने क# िUथित म* आवेदन अथवा +ािधका र र से संबंिधत सभी मामले से संबंिधत सभी मामले केवल �द� ली केवल �द� ली अथवा नई �द� ली अथवा नई �द� ली म* िUथत � या म* िUथत � या यालय/ अथवा अिधकरण/अिधकरण/ के अधीन ह/गे। यालय/ अथवा अिधकरण/अिधकरण/ के अधीन ह/गे। (घ) (घ) मb समझता मb समझता /समझती /समझती � ँ �क � ँ �क य�द �कसी भी समय �दया गया य�द �कसी भी समय �दया गया +zथन +zथन अथवा +दान क# गई सूचना गलत पाई अथवा +दान क# गई सूचना गलत पाई जाती ह ैतो जाती ह ैतो ऐसे आवेदन के आधार पर +दान �कया गया +ािधकार और उ. ऐसे आवेदन के आधार पर +दान �कया गया +ािधकार और उ. आवेदन र� कर �दया जाएगा। आवेदन र� कर �दया जाएगा। (ड.) (ड.) मb समझता मb समझता /समझती /समझती � ँ�क चाह ेकोई भी कारण हो आवेदन पर कार वाई करने का � ँ�क चाह ेकोई भी कारण हो आवेदन पर कार वाई करने का फ#स फ#स अ+ितदेय ह।ै अ+ितदेय ह।ै (च (च ) ) मb समझता मb समझता /समझती /समझती � ँ�क बाद क# तारीख म* � ँ�क बाद क# तारीख म* ऊ ऊ पर +दान क# गई सूचना म* �कसी भी +कार का प'रवत न करने पर +दान क# गई सूचना म* �कसी भी +कार का प'रवत न करने क# िUथित म* उi त क# िUथित म* उi त प'रवत न को प'रवत न को , , प'रवत न �कए जाने क# ितिथ के 15 �द प'रवत न �कए जाने क# ितिथ के 15 �द न न के भीतर दरूसंचार िवभाग को के भीतर दरूसंचार िवभाग को सूिचत �कया जाएगा। सूिचत �कया जाएगा। (छ) (छ) मb सम मb सम झ झ ता ता /समझती /समझती � ँ�क बाद क# तारीख म* � ँ�क बाद क# तारीख म* य�द लाग ूवाhषक य�द लाग ूवाhषक फ#स फ#स म* प'रवत न करने अथवा +ािधका म* प'रवत न करने अथवा +ािधका र र क# क# मौजूदा +�oया म* प'रवत न करने का िनण य िलया जाता ह ैतो स@म +ािधकारी Qारा िलए गए िनण य के मौजूदा +�oया म* प'रवत न करने का िनण य िलया जाता ह ैतो स@म +ािधकारी Qारा िलए गए िनण य के अनुसार अनुसार िव िव िनaद| ट िनaद| ट अविध के बाद इसक# शेष वैधता के बावजूद यह +ािधका अविध के बाद इसक# शेष वैधता के बावजूद यह +ािधका र र र� हो जाएगा तथा मुझे उस र� हो जाएगा तथा मुझे उस समय क# नई +�oया के अनुसार तथा इस नई +�oया के िलए िनधा 'रत �कए गए िनबंधन एवं शत{ के अनुसार समय क# नई +�oया के अनुसार तथा इस नई +�oया के िलए िनधा 'रत �कए गए िनबंधन एवं शत{ के अनुसार आवेदन करना होगा तथा मb आवेदन करना होगा तथा मb पुनरीि@त फ#स पुनरीि@त फ#स का भुगतान कRँगा। का भुगतान कRँगा। !टBपण !टBपण!टBपण !टBपण !टBपण !टBपण!टBपण !टBपण : :: : : :: : (क) उi त (क) उi त आवेदन को +U तु आवेदन को +U तु त करने के संबंिधत +ािधकारी अवर सिचव (एएस त करने के संबंिधत +ािधकारी अवर सिचव (एएस - -II) हb। ) हb। (ख) (ख) सभी सभी अनुल� न अनुल� न क अंFेजी म* क अंFेजी म* अवyय अवyय होने चािह होने चािह एं एं । । तारीख तारीख +ािधकृत हU ता +ािधकृत हU ता @रकता का हU ता @रकता का हU ता @र और नाम @र और नाम Uथान Uथान (कंपनी क# मुहर) (कंपनी क# मुहर) [ [ फा फा . . सं. 20 सं. 20 - - 50 50 4 4 /2016 /2016 - - एएस एएस - -II]] एस. एस. बी. बी. cसह cसह , , उप महािनदेशक (एएस) उप महािनदेशक (एएस) ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 14th December, 2018 G.S.R. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government, hereby makes the following rules for grant and regulation of authorisation for in Flight and Maritime Connectivity, namely:—
1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.–(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
(b) “Access Service (AS)” means telecommunication service provided to subscribers by means of a telegraph for the conveyance of voice or non-voice messages through wired or wireless telegraphy on the network of the Access Service Provider;
(c) “designated authority” means the officer specially authorised by the Central Government or a State Government under section (5) of the Act;
(d) “DoT” means Department of Telecommunications, Government of India;
(e) “DoS” means Department of Space, Government of India;
(f) “In Flight and Maritime Connectivity (IFMC) or IFMC service” means the establishment, maintenance and working of telegraph to provide wireless voice or data or both type of telegraph messages in aircraft and on ships;
(g) “In Flight and Maritime Connectivity service provider or IFMC service provider” means a company authorised by the DoT to provide In Flight and Maritime Connectivity (IFMC);
(h) “internet” means a globally interconnected network system that is logically linked together by globally unique addresses using standardised communication protocols and provides a variety of information and supports communication facilities;
(i) “Internet Service Provider (ISP) category A” means Internet Service Provider licensed by DoT to provide internet service throughout India;
(j) “Long Distance Charging Area (LDCA)” means one of the several areas, into which the country is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls;
(k) “license” means a license granted or having effect as if granted under section 4 of the Act and Indian Wireless Act 1933 as the case may be;
(l) “licensee” means a registered Indian company that has been awarded license to provide service authorised under the License, within the geographical boundaries of the specified service area under the Act;
(m) “SACFA” means Standing Advisory Committee for Frequency Allocation;
(n) “satellite gateway earth station” or “land earth station” means an earth station in the fixed satellite service or, in some cases, in the mobile-satellite service, located at a specified fixed point or within a specified area on land to provide a feeder link for the mobile satellite service;
(o) “service” means collection, carriage, transmission and delivery of messages over licensee’s network;
(p) “service area” means the geographical area as specified under the license granted for service authorisation;
(q) “Short Distance Charging Area (SDCA)” means one of the several areas into which a Long Distance Charging Area (LDCA) is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls and within which the local call charges and local numbering scheme is applicable; 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(r) “National Long Distance (NLD) service” refers to the provision of telegraph service over the national long distance network of the licensee between SDCAs of two licensed service areas;
(s) “TEC” means Telecom Engineering Centre, Department of Telecommunications, Government of India;
(t) “VSAT CUG” means Very Small Aperture Terminal Closed User Group;
(u) “Wi-Fi” means a facility that allows computers, smartphones, or other devices to connect to the Internet or communicate with one another wirelessly within a particular area;
(v) “WPC” means Wireless Planning and Co-ordination Wing of the Department of Telecommunications, Government of India.
(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. Applicability.– The IFMC service provider, shall establish, maintain and work telegraph to provide wireless voice or data or both type of telegraph messages on ships within Indian territorial waters and on aircraft within or above India or Indian territorial waters.
4. IFMC standards.–(1) The Aircraft Earth Station or Earth Station in Motion established by an IFMC service provider for providing the IFMC service shall confirm to the applicable standards set by International standardisation bodies, such as, International Telecommunications Union (ITU), European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); or set by International fora such as 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
(2) IFMC communication systems using Direct-Air-to-Ground Communications (DA2GC) shall be permitted to be used for in Flight Connectivity, provided they are in compliance of standards set by the international bodies referred to in sub-rule (1).
5. Eligibility.–(1) A licensee shall be eligible to apply for authorisation to provide IFMC service if it –
(a) holds a license for access service or an ISP category A license; and
(b) holds an NLD license or a commercial VSAT CUG service license, and has satellite gateway earth station within the service area of the license as specified in clause (a), in case connectivity through satellite is used.
(2) The following companies shall also be eligible to apply for authorisation to provide IFMC service by entering into commercial agreements as referred to in sub-rule (5) and (6), namely:-
(a) any Indian airlines company or foreign airlines company having permission to enter Indian airspace by the Directorate General of Civil Aviation;
(b) any Indian shipping company or foreign shipping company whose vessels or ships call Indian ports or transit Indian territorial waters and intend to carry out communication for non-GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) [routine] or for commercial purpose; and
(c) any company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any previous company law.
(3) A licensee referred to in sub-rule (1), may provide voice or data or both services in accordance with the scope of the license, held by it.
(4) Data service may be provided by the IFMC service provider through Wi-Fi.
(5) For providing data service, the companies referred to in sub-rule (2), shall enter into a commercial agreement with at least one licensee of –
(a) access service or ISP category A; and
(b) commercial VSAT CUG service or NLD service, having satellite gateway earth station within the service area of partnering licensee as referred to in clause (a), in case connectivity through satellite is used.
(6) For providing voice and data service, the companies referred to in sub-rule (2), shall enter into a commercial agreement with at least one licensee of –
(a) access service; and ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11
(b) commercial VSAT CUG service or NLD service, having satellite gateway earth station within the service area of partnering licensee of access service, in case connectivity through satellite is used.
6. Application for obtaining authorisation to provide IFMC service.–(1) Any eligible licensee or company referred to in sub-rules (1) and (2) of rule 5, shall make an application in the form as per Annexure appended to these rules, to Under Secretary (AS-I), Department of Telecommunications, Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi – 110 001, for obtaining the authorisation to provide IFMC service.
(2) The applicant under sub-rule (1) shall pay non-refundable application processing fee as per the details given in the said application form at Annexure.
(3) The DoT, if the application is found in order in all respects, shall grant the authorisation to the applicant under sub-rule (1), to provide IFMC service.
7. Validity.– The authorisation granted under sub-rule (3) of rule 6 shall be valid for a period of ten years from the date of its grant.
8. Revocation of Authorisation.– The DoT may, at any time, revoke the authorisation granted under sub-rule (3) of rule 6, if it is necessary or expedient to do so in public interest or in the interest of the security of the State or in case of violation of any provisions of these rules or in default of payment of any consideration payable thereunder:
Provided that the DoT shall give a written notice of twenty-one days to the IFMC service provider before such revocation and any such revocation shall be effective from the sixty-first calendar day from the date of its issuance:
Provided further that the DoT shall not be responsible for any loss which may arise out of such revocation.
9. Restrictions.–(1) The IFMC service provider shall provide the operation of mobile communication services in aircraft at minimum height of 3000 meters in Indian airspace to avoid interference with terrestrial mobile networks.
(2) Internet services through Wi-Fi in aircraft shall be made available when electronic devices are permitted to be used only in airplane mode.
10. Regulatory provisions.–(1) The regulatory permissions under these rules shall be same for both, Indian registered airlines or ships and foreign registered airlines or ships offering IFMC services.
(2) These rules shall also be applicable for business jets, executive aircraft and yachts.
(3) The modification of aircraft registered in India, to provide IFMC facility, shall be approved by the Directorate General of Civil Aviation as per the Aircraft Rules, 1937.
(4) There shall be separate infrastructure for IFMC and navigation system in aircraft and ships to avoid interference.
(5) IFMC shall be in exclusive control of the pilot or captain of the aircraft or ship to enable him to turn off the connectivity during any adverse condition.
11. Location of satellite gateway earth station.– In case of using satellite system for providing IFMC services, the telegraph message shall be passed through the satellite gateway earth station located within India, as specified in rule 5 and such satellite gateway earth stations shall be interconnected with the NLD or access service or ISP licensee’s network for further delivery of service.
12. Satellite system.–(1) The IFMC service provider shall be permitted to use either Indian satellite system or foreign satellite system capacity duly authorised through the Department of Space.
(2) Spectrum neutral approach shall be adopted in satellite system being used for providing IFMC services.
(3) The IFMC service provider or its partnering licensee shall acquire the right to use radio spectrum with frequency assignment made by WPC Wing of DoT.
(4) The IFMC service provider or its partnering licensees shall obtain SACFA clearance and Wireless Operating License, for satellite gateway earth stations, wherever required.
(5) The DoT shall have right to inspect as well as monitor on board radio stations or satellite gateway earth stations to ensure compliance of technical parameters. 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(6) A telecom licensee shall be permitted to use satellite bandwidth already assigned to it, for the provision of IFMC services.
13. Monitoring or interception.–(1) The designated authority, shall have the right to monitor or intercept the telegraph message passing through the IFMC network.
(2) The hardware and software required for lawful interception and monitoring of telegraph message shall be arranged by the IFMC service provider either itself or through its partnering licensee at the premises of designated authorities of the Central Government or a State Government.
(3) For establishing connectivity to a centralised monitoring system, the IFMC service provider at its own cost shall arrange either itself or through its partnering licensee, appropriately dimensioned hardware and bandwidth or dark fibre upto a designated point as required by the DoT.
(4) The IFMC service provider shall make arrangement for monitoring of telegraph message in en clair form either itself or through its partnering licensee.
(5) Any service permitted under these rules, shall be commenced by the IFMC service provider only after giving an intimation to do so to the DoT:
Provided that the monitoring facilities as specified in sub-rule (2), (3) and (4) shall have to be demonstrated by the IFMC service provider to the DoT, within ninety days from the date of intimation.
14. Fee.–(1) The IFMC service provider shall pay annual fee of one rupee to be paid on annual basis to the DoT through Bharatkosh.
(2) The fee as specified in sub-rule (1), is in addition to the satellite bandwidth charges, license fees, spectrum charges and such other charges which are to be paid by the telecom licensees under the respective licenses.
(3) Revenue earned by the partnering licensee from IFMC service providers or by the licensee providing IFMC services, shall be included in the gross revenue of the licensee, for the purpose of license fee and spectrum usage charges. Annexure [See rule 6] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COMMUNICATIONS DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (ACCESS SERVICES CELL) SANCHAR BHAWAN, 20 ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001. APPLICATION FORM FOR AUTHORISATION FOR PROVIDING IN FLIGHT AND MARITIME CONNECTIVITY (IFMC) SERVICE
1. Name of Applicant: ______________________________________ ______________________________________
2. Complete postal address with Telephone Nos. / FAX No. / E-Mail:
(i) Corporate Office: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
(ii) Registered Office: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13
3. Address for correspondence with ______________________________________ Telephone Nos. / FAX No. / E-mail: ______________________________________ ______________________________________
4. Name of Authorised contact person, ______________________________________ his designation, address and ______________________________________ Telephone Nos. / FAX No. / E-mail: ______________________________________
5. Details of payment of non-refundable application processing fee of Rs.50,000/- (fifty thousand rupees only), being submitted along with the application. (DD / PO to be enclosed in a separate envelope): _______________________________________ (Application processing fee to be submitted in the form of demand draft / pay order from a schedule Bank payable at New Delhi, issued in the name of Pay and Account Officer (Head Quarter) DoT or through Bharatkosh by e-payment)
6. (i) Which service is proposed to be provided? Data / Voice / Both.
(ii) Details of the License(s) (CMTS / UASL / ISP-A) or authorisation(s) (AS / ISP-A) under Unified License, held by the applicant or its partnering Licensee(s): Sl. No. Name of Licensee Name of License / Service authorisation Service area No. and date of license / authorisation
(iii) Details of the License(s) (NLD / V-SAT) or authorisation(s) (NLD / V-SAT) under Unified License, held by the applicant or its partnering Licensee(s): Sl. No. Name of Licensee Name of License / Service authorisation No. and date of license / authorisation Satellite system used
(iv) Certified copy of commercial agreement(s) with the Indian Telecom licensee(s) mentioned in (ii) and (iii) above, to be enclosed in case if the applicant enters into any such agreement. _______________ (To be certified by the Director duly authorised by the company)
(v) Location of Satellite Gateway Earth Station: _________________________________
7. Certified copy of Certificate of Registration along with Memorandum and Articles of Association to be enclosed. (From Registrar of Companies, India, in case of company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law or from corresponding authority of the country where the company is registered, in case of foreign airline / shipping company). ___________________________ (To be certified by the Company Secretary / Statutory Auditor and countersigned by the Director duly authorised by the company) 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
8. (i) Details of Promoters / Partners / Shareholders in the Company: Sl. No. Name of Promoter/ Indian/ Equity Networth Partner/ Shareholder Foreign %age ____ _______________________ ________ _______ _________ ____ _______________________ ________ _______ _________ ____ _______________________ ________ _______ _________ ____ _______________________ ________ _______ _________ (Complete break-up of 100% of equity must be given. Equity holding upto 5% of the total equity shared among various shareholders can be clubbed but Indian and Foreign equity must be separate) (Certificate from Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached)
(ii) Equity details: Indian _______________________ Foreign _______________________ Total _______________________ (Certificate from Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached)
(iii) FDI up to 100% with 49% under automatic route and beyond 49% through FIPP route is allowed in case of company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law. Certified copy of FIPB / FIPP approval is required to be enclosed in case if FDI is more than 49%. _____________________________________________ (To be certified by the Company Secretary / Statutory Auditor countersigned by the Director duly authorised by the company)
9. Certified copy of permission from the designated Indian authorities to enter Indian airspace, to be attached. _____________________________________________ (To be certified by the Director duly authorised by the company)
10. Power of Attorney by Resolution of Board of Directors, that the person signing the application is authorised signatory. _______________________________________
11. Certificates / undertaking: (A) I hereby certify that I have carefully read the “Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018”. I undertake to fully comply with the terms and conditions therein. (B) I understand that this application if found incomplete in any respect and/or if found with conditional compliance or not accompanied with the application processing fee, shall be summarily rejected. (C) I understand that all matters relating to the application or authorisation if granted will be subject to jurisdiction of courts or Tribunal(s) in Delhi or New Delhi only. (D) I understand that if at any time, any averment made or information furnished for obtaining the authorisation is found incorrect, then the application and the authorisation if granted thereto on the basis of such application, shall be cancelled. (E) I understand that the application processing fee is non-refundable irrespective of any reason whatsoever. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 (F) I understand that in case of any change(s) in the information furnished above, at a later date, the same shall be intimated to the DoT within 15 days from the date of change. (H) I understand that in case it is decided to change the applicable annual fee or change the present process of authorisation, at a later date, this authorisation, irrespective of its remaining validity, shall stand cancelled after the specified period as decided by the competent authority and I shall have to apply as per new process at that point of time, as per terms and conditions applicable for such new process and I shall pay all the revised fees.
Note.– (a) Concerned authority for submitting the application is Under Secretary (AS-I).
(b) All the enclosures must be in English. Date : Signature and name of the Place : Authorised Signatory (Company’s Seal). [F. No. 20-504/2016-AS-I] S. B. SINGH, DDG (AS) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 2018-12-14T22:30:23+0530 MANOJ KUMAR VERMA