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G.S.R 1362(E) dated 02/11/2017: The National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2017

Central Rules · 201092,290 characters of text

The enactment

Long titleG.S.R 1362(E) dated 02/11/2017: The National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2017
TypeRules
Year2010
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Environment, Forest and Climate Change
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsenvironment

Full text

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6520 GI/2017 (1) REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY II— — (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) PUBLISHED BY AUTHORITY 900] No. 900] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939 पर्यावरण, वन और जलवयर् ुपररवर्ान मतं्रयलर् अधिसचूनय नई दिल् ली, 2 नवम् बर, 2017 सय.कय.धन. 1362(अ).—केन्द रीर् सरकयर, रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण अधिधनर्म, 2010 (2010 कय 19) की ियरय 35 के खंड (ज) के सयथ परिर् ियरय 12 और ियरय 13 द्वयरय प्रित् र् कधतियर् कय प्रर्ोग करर्े हुए, रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण (अधिकयररर् और अन्द र् कमाचयररर् की रर्ती,, वेर्न और अन्द र् सेवय कर्ते) धनर्म, 2011 कय और संकोिन करने के धलए धनम् नधलधखर् धनर्म बनयर्ी ,ै अथयार्् : 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

1. सधंिप् र् नयम और प्रयरंर: (1) इन धनर्म कय संधिप् र् नयम रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण (अधिकयररर् और अन्द र् कमाचयररर् की रर्ती,, वेर्न और अन्द र् सेवय ) धनर्म, 2017 ै।

(2) र्े रयजपत्र में प्रकयकन की र्यरीख को प्रवृत् र् गे ।

2. रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण (अधिकयररर् और अन्द र् कमाचयररर् की रर्ती,, वेर्न और अन्द र् सेवय कर्तें) धनर्म, 2011 में अनुसूची के स् थयन पर धनम् नधलधखर् अनुसूची रखी जयएगी, अथयार्् :- "अनसुचूी पि कय नयम पि की संख् र्य वगती,करण वेर्न मैररक् स में स् र्र चर्न र्य अचर्न पि सीिी रर्ती, दकए जयने वयले व् र्धक् र्र् के धलए आर्ु-सीमय सीिी रर्ती, दकए जयन े वयले व् र्धक् र्र् के धलए अपेधिर् कैधिक और अन्द र् अ ार्यएं सीिी रर्ती, दकए जयने वयले व् र्धक् र्र् के धलए धवध र् आर्ु और कैधिक अ ार्यएं प्रोन्द नर् व् र्धतियर् की िकय में लयगू गी र्य न ीं पररवीिय की अवधि, र्दि कोई ो

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. रधजस् रयर 5 * (2017). * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-13 (रु. 123100- 215900/-) चर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य रर्ती, की पद्धधर् : सीिी रर्ती, द्वयरय र्य प्रोन्द नधर् द्वयरय र्य प्रधर्धनर्ुधतिय/आमेलन द्वयरय र्थय धवधरन्द न पद्धधर्र् द्वयरय ररे जयने वयले पि की प्रधर्कर्र्य प्रोन्द नधर्/प्रधर्धनर्धुतिय/आमेलन द्वयरय रर्ती, की िकय में वे ्ेधणर्यं धजनस े प्रोन्द नधर्/प्रधर्धनर्धुतिय/आमेलन दकर्य जयएगय र्दि धवरयगीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् ैर्ो उसकी संरचनय रर्ती, करने में दकन पररधस्थधर्र् में संघ लोक सेवय आर्ोग से परयमका दकर्य जयएगय

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय प्रोन्द नधर्:- ऐसय उप रधजस् रयर धजसने रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 12 (78800-209200/-रु.) के ग्रेड वेर्न में पयंच वर्ा की सेवय कर चुके । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:- लयगू न ीं ोर्य । II (i) 3 रिप् पण.- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ै, प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, से कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- ऐसे अधिकयरी जो दकसी मयन्द र्र्य प्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से धवधि में बेचलर धडग्री ियरण दकए और जो : (क) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए र्य (ख) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेर्न 7600/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 12 के पि पर पयंच वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके ; र्य (ग) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-3, 15600-39100/- रु., ग्रेड वेर्न 6600 रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 11 के पि पर िस वर्ा धनर्धमर् सेवय कर चुके । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्धुतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ,ै सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्धुतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(1) अधिकरण कय अध् र्ि - अध्र्ि ;

(2) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट न्द र्यधर्क सिस् र् - सिस् र्;

(3) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(4) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट धवकेर्् सिस् र् - सिस् र् । 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. उप रधजस् रयर 5 * (2017) * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-12 (रु. 78800 - 209200) अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय और ज यं ररधक् र्र्यं प्रोन्द नधर्/ प्रधर्धनर्ुधक् र् के मयध् र्म से धन:केर् कर लेने के पश् चयर्् री ररक् र् र गई ै व यं ऐसे पि की संख् र्य कय अधिकर्म 20 प्रधर्कर् प्रधर्धनर्ुधक् र् पर अधिकयररर् में स े ऐसी कर्ा के अध् र्र्िीन र र्े हुए दक ऐसय अधिकयरी जो प्रधर्धनर्धुक् र् पर ै, पि के धलए अपेधिर् अ ार्य और अनुरव रखर्े ,ै आमेलन द्वयरय ररने पर धवचयर दकर्य जय सकेगय। प्रोन्द नधर्:- ऐसय स यर्क रधजस् रयर धजसने रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 11 (67700-208700/- रु.) के ग्रेड वेर्न में पयंच वर्ा की सेवय की । रिप् पण .- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेर्् ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, से कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन् ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- ऐसे अधिकयरी जो दकसी मयन्द र्र्य प्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से धवधि में स् नयर्क उपयधि ियरण दकए और जो : (क) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए र्य (ख) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेर्न 6600/-रू. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 11 के पि पर पयंच वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् ग:े-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि - अध्र्ि ;

(2) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट न्द र्यधर्क सिस् र् - सिस् र्;

(3) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयम नयमधनितेधकर्ी- सिस् र् ;

(4) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्। लयगू न ीं ोर्य । II (i) 5 रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ,ै सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. स यर्क रधजस् रयर 5 * (2017). * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-11 (रु. 67700 - 208700/-) अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय और ज यं ररधक् र्र्यं प्रोन्द नधर्/ प्रधर्धनर्ुधक् र् के मयध् र्म स े धन:केर् कर लेने के पश् चयर्् री ररक् र् र गई ैव यं ऐसे पि की संख् र्य कय अधिकर्म 20 प्रधर्कर् प्रधर्धनर्ुधक् र् पर अधिकयररर् में स ेऐसी कर्ा के अध् र्र्िीन र र्े हुए दक ऐसय अधिकयरी जो प्रधर्धनर्धुक् र् पर ै, पि के धलए अपेधिर् अ ार्य और अनुरव रखर्े ड, आमेलन द्वयरय ररने पर धवचयर दकर्य जय सकेगय। प्रोन्द नधर्:- ऐसे अधिकयरी जो धवधि में स् नयर्क उपयधि ियरण दकए और धजन्द ने रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 9 (रु. 53100-167800) के ग्रेड वेर्न में पयंच वर्ा की सेवय की ो र्य वेर्न मैररक् स में स् र्र 8 (रु. 47600-151100) के ग्रेड वेर्न में छ वर्ा की सेवय कर चुके । रिप् पण .- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, से कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- ऐसे अधिकयरी जो दकसी मयन्द र्र्य प्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से धवधि में स् नयर्क उपयधि ियरण दकए और जो : धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन ेके धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि - अध्र्ि ;

(2) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट न्द र्यधर्क सिस् र् - सिस् र्;

(3) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(4) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्। लयगू न ीं ोर्य । 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए , र्य (ख) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड- 2, 9300-34800/-. में ग्रेड वेर्न 5400/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 9 में पयंच वर्ा की र्य ग्रेड वेर्न 4800/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 8 में छ वर्ा की धनर्धमर् सेवय र्य ग्रेड वेर्न 4600/-रू. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 7 में सयर् वर्ा की धनर्धमर् सेवय र्य ग्रेड वेर्न 4200/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 6 में िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्धुतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्धुतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ै, सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4. उप लेखय धनर्ंत्रक 1 * (2017) * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-11 (रु. 67700 - 208700/-). अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय प्रोन्द नधर्:- ऐसय लेखयधिकयरी जो रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 9 (रु 53100-167800/-) के गे्रड वेर्न में पयंच वर्ा की सेवय कर चुके । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि - अध्र्ि ; लयगू न ीं ोर्य । II (i) 7 रिप् पण.- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, स ेकम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- ऐसे अधिकयरी जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में 6600/-रु. के ग्रेड वेर्नमयन में उप लेखय धनर्ंत्रक र्य सिकृ पि ियरण दकए र्य जो 5400/-रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 9 के ग्रेड वेर्न में पयंच वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके र्य जो 4800/-रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 8 के ग्रेड वेर्न में छ वर्ा की धनर्धमर् सेवय पूरी कर चुके र्य जो 4600/-रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 7 के ग्रेड वेर्न में सयर् वर्ा की धनर्धमर् सेवय पूरी कर चुके र्य जो दकसी सरकयरी कयर्यालर् र्य सयवाजधनक िेत्र के उपक्रम र्य स् वयर्त् र् धनकयर् अथवय सयधंवधिक धनकयर् में 4200/-रु. अथयार्् वेर्न मरैरक् स में स् र्र 6 के गे्रड वेर्न में रोकड़, लेखय, बजि के िेत्र में िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ,ै सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(2) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट न्द र्यधर्क सिस् र् - सिस् र्;

(3) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(4) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र् ।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. प्रियन धनजी सधचव 1 *(2017). * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-11 (रु. 67700 - 208700/-) अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय प्रोन्द नधर्:- धनजी सधचव जो रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 8 (रु 47600-151100/-) के गे्रड वेर्न में छ वर्ा की सेवय कर चुके । रिप् पण .- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, स ेकम न ो और उन्द ने अपने ऐस े कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- ऐसे अधिकयरी जो दकसी मयन्द र्र्य प्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से स् नयर्क उपयधि ियरण दकए हुए और जो : क (1) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए ; अथवय

(2) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/-रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 8 के ग्रेड वेर्न में छ वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके , र्य 4600/-रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 7 के गे्रड वेर्न में सयर् वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके , र्य 4200/-रु. अथयार्् वेर्न मरैरक् स में स् र्र 6 के ग्रेड वेर्न में िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके ; और ख. आकुधलधप (अंग्रेजी/ह िंी) में 100 कब् ि प्रधर् धमनि की गधर् रखर्े । अधनवयर्ा :- कम् प् र्ुिर प्रचयलन कय कयर्ा सयिक ्यन वयछंनीर् :- दकसी मयन्द र्र्य प्रयप् र् संस् थयन से 6 मय की अवधि कय कम् प् र्ूिर प्रधकिण पययक्क्रम । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्धुतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ,ै सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर् ु सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी। धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन ेके धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि - अध्र्ि ;

(2) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट न्द र्यधर्क सिस् र् - सिस् र्;

(3) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(4) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्। लयगू न ीं ोर्य । II (i) 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6. ह िंी अधिकयरी 1 * (2017). * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-9 (रु.53100- 167800/-) अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य ।

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय प्रोन्द नधर्:- ह िंी अनुवयिक जो रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 6 (रु 35400-112400/-) के ग्रेड वेर्न में आि वर्ा की सेवय कर चुके । रिप् पण .- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, से कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- (i) ऐसे अधिकयरी जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ; र्य

(ii) ऐसे अधिकयरी जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-2, 9300-34800/-रु. में 4800/-रु अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 8 ग्रेड वेर्न में िो वर्ा की धनर्धमर् सेवय र्य 4600/-रु. अथयार्् वेर्न मरैरक् स में स् र्र 7 के ग्रेड वेर्न में चयर वर्ा की धनर्धमर् सेवय र्य 4200/-रु अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 6 के ग्रेड वेर्न में आि वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्धुतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि - अध्र्ि ;

(2) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयमधनर्िाष्ट न्द र्यधर्क सिस् र् - सिस् र्;

(3) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी- सिस् र् ;

(4) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र् । लयगू न ीं ोर्य 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्धुतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ,ै सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु-सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7. लेखय अधिकयरी 1 * (2017) * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-9 (रु. 53100-167800/- ) अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय प्रोन्द नधर्:- ऐसे लेखयकयर जो रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मरैरक् स में स् र्र 6 (रु 35400-112400) के ग्रेड वेर्न में आि वर्ा की सेवय कर चुके । रिप् पण .- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, से कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- (क) ऐसे अधिकयरी जो दकसी मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से स् नयर्क उपयधि ियरण दकए और जो : (i) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ; र्य धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करने के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ीं ोर्य । II (i) 11

(ii) ऐसे अधिकयरी जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-2, 9300-34800/-रु. में 4600/-रु अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 7 ग्रेड वेर्न में र्ीन वर्ा की धनर्धमर् सेवय र्य 4200/-रु अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 6 के ग्रेड वेर्न में आि वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके । वयछंनीर् : (i) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर के दकसी री संगरिर् लेखय धवरयग द्वयरय आर्ोधजर् अिीनस् थ लेखय सेवय परीिय में उत् र्ीणा ;

(ii) आईएसिीएम में रोकड़ और लेखय कयर्ा में प्रधकिण कय सललर्यपूवाक पूरय ोनय और रोकड़, लेखय र्थय बजि कयर्ा कय अनुरव । रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ै, सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु-सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8.अनुरयग अधिकयरी 11 * (2017). * कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै लयगू न ीं ोर्य स् र्र-8 (रु. 47600 - 151100/-) अचर्न लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य लयगू न ीं ोर्य

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रोन्द नधर्:- ऐसे स यर्क (न्द र्यधर्क) जो रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधतिय के पश् चयर् वेर्न मैररक् स में स् र्र 6 (रु 35400-112400/-) के ग्रेड वेर्न में छ धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:- लयगू न ीं ोर्य । 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय और ज यं ररधक् र्र्यं प्रोन्द नधर्/प्रधर्धनर्धुक् र् के मयध् र्म से धन:केर् कर लेने के पश् चयर्् री ररक् र् र गई ैव यं ऐसे पि की संख् र्य कय अधिकर्म 20 प्रधर्कर् प्रधर्धनर्ुधक् र् पर अधिकयररर् में से ऐसी कर्ा के अध् र्र्िीन र र्े हुए दक ऐसय अधिकयरी जो प्रधर्धनर्ुधक् र् पर ै, पि के धलए अपेधिर् अ ार्य और अनुरव रखर्े ,ै आमेलन द्वयरय ररने पर धवचयर दकर्य जय सकेगय । वर्ा की सेवय कर चुके । रिप् पण.- ज यं ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्द नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ् र्ेष्ट ि व् र्धतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उनके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक र्य िो वर्ा, इनमें से जो री कम ो, से कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ट ि व् र्धतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक र्य पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच् चर्र ्ेणी में प्रोन्द नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो। प्रधर्धनर्धुतिय :- ऐसे अधिकयरी जो दकसी मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से धवधि में स् नयर्क उपयधि ियरण दकए और जो : (क) ऐसे अधिकयरी जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए ; र्य (ख् ) ऐसे अधिकयरी जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् र्य अधिकरण में वेर्न बडड-2, 9300-34800/-रु. में 4200/-रु अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र 6 ग्रेड वेर्न में छ वर्ा की धनर्धमर् सेवय कर चुके । अधनवयर्ा : क् म् प् र्ूिर प्रचयलन कय ्यन रिप् पण 1.- पोर्क प्रवगा के धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्द नधर् की सीिी पंधतिय में ड, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुक् र् व् र्धतिय प्रोन्द नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे। रिप् पण 2.- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अंर्गार् कें रीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्द र् संगिन र्य धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्द र् संवगा बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधक् र् की अवधि ,ै सयियरणर्: र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप् र् करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी।

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । II (i) 13

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9. धनजी सधचव 21 * (2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ून ीं ोर्य। स् र्र-8 (रु. 47600- 151,100/-) चर्न लयग ून ीं ोर्य। लयगू न ीं ोर्य। लयग ून ीं ोर्य।

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय और ज यं ररधक् र्र्यं प्रोन्द नधर्/प्रधर्धनर्धुक् र् के मयध् र्म से धन:केर् कर लेने के पश् चयर्् री ररक् र् र गई ैव यं ऐसे पि की संख् र्य कय अधिकर्म 20 प्रधर्कर् प्रधर्धनर्ुधक् र् पर अधिकयररर् में से ऐसी कर्ा के अध् र्र्िीन र र्े हुए दक ऐसय अधिकयरी जो प्रधर्धनर्ुधक् र् पर ै, पि के धलए अपेधिर् अ ार्य और अनुरव रखर्े ,ै आमेलन द्वयरय ररने पर धवचयर दकर्य जय सकेगय। प्रोन्द नधर्: वेर्न मैररक् स में स् र्र-6 (35400-112400/- रु) में के ऐसे आकुधलधपक ्ेणी-1 धजन्द ोने रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधक् र् के पश् चयर्् छ वर्ा की धनर्धमर् सेवय की े। रिप्पण : ज यं ऐसे कधनष्ठ व्यधतियर् के संबंि में, धजन्द न ेअपनी अ ाक/पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ै, प्रोन्नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ्र्ेष्ठ व्यधतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उसके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक/पयत्रर्य सेवय के आिे से अधिक से र्य िो वर्ा से, इनमें से जो री कम ो, कम न ो और उन्द ने अपन ेऐस ेकधनष्ठ व्यधतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ै, अगली उच्चर्र ्ेणी में प्रोन्नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो । प्रधर्धनर्धुक् र्: अधिकयरी मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से बैचलर धडग्री ियरण दकए हुए ो और,-

(i) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ो; र्य

(ii) वेर्न बैड-2, 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेर्न 4200/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र- 6 में छ वर्ा की धनर्धमर् सेवय के सयथ कोिा मयस् िर र्य आकुधलधपक ्ेणी-1 कय पि ियरण दकए हुए ो और कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में आकुधलधप में 100 कब् ि प्रधर् धमनि र्थय िंकण (अंग्रेजी) में 40 कब् ि प्रधर् धमनि की गधर् रखर्य ो । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ीं ोर्य। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आवश् र्क : मयन्द र्र्यप्रयप् र् संस् थयन से छ मय कय कंप् र्ूिर प्रधकिण कयर्ाक्रम । वयछंनीर् : धवधि में धडग्री । रिप्पण 1-- पोर्क प्रवगा के ऐस े धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्नधर् की सीिी पंधतिय में ,ै प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुतिय व्यधतिय प्रोन्नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । रिप्पण 2-- प्रधर्धनर्धुतिय की अवधि, धजसके अन्दर्गार् केरीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्दर् संगिन/धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्दर् कयडर बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि ै, सयियरणर्र्य र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु-सीमय आवेिन प्रयप्त करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा स े अधिक न ीं ोगी ।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10. स यर्क (न्द र्यधर्क) # रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में स यर्क पि की नयम पद्धधर् को स यर्क (न्द र्यधर्क) पढय जयएगय। 17 * (2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ीं ोर्य। स् र्र-6 (रु. 35400 -112400/-) लयगू न ीं ोर्य 21 से 30 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 5 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ै।) रिप्पण 1 : आर्ु-सीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरुणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, जम्म-ूकश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी आवश् र्क : (i) दकसी मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से बैचलर धडग्री; और

(ii) मयन्द र्र्यप्रयप् र् संस् थयन स े छ मय कय कंप् र्ूिर प्रधकिण कयर्ाक्रम वयछंनीर् : पर्यावरण अध् र्र्न र्य पर्यावरण धव्यन एक धवर्र् के रुप में के सयथ धडग्री ियरण करने वयले अभ् र्र्थार् को अधिमयनर्य िी जयएगी ; र्य सरकयरी कयर्यालर् र्य पधब् लक सैक् िर उपक्रम र्य स् वयर्र् धनकयर् अथवय कयनूनी धनकयर् लयग ून ीं ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। II (i) 15 उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै) में पर्यावरण के िेत्र में कयर्ा करने कय िो वर्ा कय अनुरव रखर्े ।

(10) (11) (12) (13) रिप्पण : पिियरी के प्रधर्धनर्ुधतिय पर स्थयनयंर्रण र्य लम्बी बीमयरी र्य अध्र्र्न छुट्टी र्य दकसी अन्दर् पररधस्थधर् में एक वर्ा र्य अधिक अवधि के धलए बय र र ने के कयरण हुई ररधतियर्यं, कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण के ऐसे अधिकयररर् में से प्रधर्धनर्धुतिय पर ररी जय सकेगी लयगू न ीं ोर्य । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन ेके धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् ग:े-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी- सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ीं ोर्य।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11. पुस् र्कयलर्यध् र्ि 5 * (2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ीं ोर्य। स् र्र-6 (रु. 35400 -112400/-) लयगू न ीं ोर्य 21 से 30 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 5 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ै ।) रिप्पण 1 : आर्ु-सीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरुणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, आवश् र्क : (i) दकसी मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् र्य संस् थयन से पुस् र्कयलर् धव्यन र्य पुस् र्कयलर् और सूचनय धव्यन में बैचलर धडग्री;

(ii) कें रीर् र्य रय् र् सरकयर र्य स् वयर्र् र्य कयनूनी संगिन र्य पधब् लक सैक् िर उपक्रम र्य धवश् वधव्यलर् र्य मयन्द र्र्यप्रयप् र् अनुसंियन र्य कैधिक संस् थयन के अिीन लयग ून ी ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जम्मू-कश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै) पुस् र्कयलर् में िो वर्ा कय अनुरव । वयछंनीर् : मयन्द र्र्यप्रयप् र् संस् थयन से कंप् र्ूिर उपर्ोजन में धडप् लोमय ।

(10) (11) (12) (13) रिप्पण : पिियरी के प्रधर्धनर्ुधतिय पर स्थयनयंर्रण र्य लम्बी बीमयरी र्य अध्र्र्न छुट्टी र्य दकसी अन्दर् पररधस्थधर् में एक वर्ा र्य अधिक अवधि के धलए बय र र ने के कयरण हुई ररधतियर्यं, कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण के ऐसे अधिकयररर् में से प्रधर्धनर्ुधतिय पर ररी जय सकेगी लयगू न ीं ोर्य । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन ेके धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् ग:े-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी- सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ी ोर्य।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12 आकुधलधपक ्ेणी - 1 21 * (2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ीं ोर्य। स् र्र-6 (रु. 35400 – 112400/-) लयगू न ीं ोर्य 21 से 30 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 5 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ।ै) रिप्पण 1 : आर्ु-सीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरुणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, जम्मू-कश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और आवश् र्क : (i) मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से बैचलर धडग्री;

(ii) कौकल परीिण:- ्रु्लखे : 100 कब् ि प्रधर् धमनि की िर से िस धमनि अनधुलधपकरण :- कंप् र्ूिर पर 50 धमनि (अंग्रेजी) ; 65 धमनि (ह िंी);

(iii) मयन्द र्र्यप्रयप् र् संस् थयन से छ मय लयग ून ीं ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। II (i) 17 स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै) कय कंप् र्ूिर प्रधकिण पययक्क्रम वयछंनीर् : मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से धवधि में बैचलर धडग्री

(10) (11) (12) (13)

(i) 50 प्रधर्कर् सीिी रर्ती, द्वयरय

(ii) 50 प्रधर्कर् प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय प्रोन्द नधर्: वेर्न मैररक् स में स् र्र-4 (25500-81100/- रु.) में ऐसे आकुधलधपक ्ेणी-2 धजन्द ोने रयष्ट रीर् ररर् प्रयधिकरण में धनर्धमर् आियर पर धनर्ुधक् र् के पश् चयर्् िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो। रिप्पण : ज यं ऐसे कधनष्ठ व्यधतियर् के संबंि में, धजन्द न ेअपनी अ ाक/पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ्र्ेष्ठ व्यधतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उसके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक/पयत्रर्य सेवय के आि ेसे अधिक स ेर्य िो वर्ा से, इनमें से जो री कम ो, कम न ो और उन्द ने अपने ऐस ेकधनष्ठ व्यधतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच्चर्र ्ेणी में प्रोन्नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो । प्रधर्धनर्ुधक् र्: अधिकयरी मयन्द र्र्य प्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से बैचलर धडग्री ियरण दकए हुए ो और,-

(i) कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ो; र्य

(ii) वेर्न बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेर्न 2400/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र-4 में िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय के सयथ कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में आकुधलधपक ्ेणी-1 र्य समर्ुल् र् पि ियरण दकए हुए ो और आकुधलधप (ह िंी/अंग्रेजी) में 80 कब् ि प्रधर् धमनि की गधर् रखर्य ो । वयंछनीर्: मयन्द र्र्यप्रयप् र् संस् थयन से छ मय कय कंप् र्ूिर प्रधकिण कयर्ाक्रम । रिप्पण 1- पोर्क प्रवगा के ऐसे धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्नधर् की सीिी पंधतिय में ै, प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयन ेके पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुतिय व्यधतिय प्रोन्नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् ग:े-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ी ोर्य। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] रिप्पण 2- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अन्दर्गार् केरीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्दर् संगिन/धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्दर् कयडर बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि ै, सयियरणर्र्य र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप्त करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी ।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. ह िंी अनुवयिक 5 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ी ोर्य। स् र्र-6 (रु. 35400- 112400/-) लयगू न ीं ोर्य। 23 से 32 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 5 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ै।) रिप्पण: आर्ु-सीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरूणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, जम्मू-कश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै) आवश् र्क अ ार्य : (i) मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से ह िंी अथवय अंग्रेजी में मयस् िर धडग्री धजसके सयथ अंग्रेजी र्य ह िंी आवश् र्क र्य वैकधल् पक धवर्र् के रुप में र य ो र्य धडग्री स् र्र पर परीिय कय मयध् र्म र य ो ।

(ii) ह िंी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से ह िंी में अनुवयि कय मयन्द र्र्यप्रयप् र् धडप् लोमय र्य प्रमयणपत्र पयिर्क्रम अथवय कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर धजसके अंर्गार् रयरर् सरकयर के उपक्रम री ड में ह ंिी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से ह ंिी में अनुवयि कयर्ा कय िो वर्ा कय अनुरव । लयग ू न ी ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। II (i) 19

(10) (11) (12) (13) रिप्पण : पिियरी के प्रधर्धनर्ुधतिय पर स्थयनयंर्रण र्य लम्बी बीमयरी र्य अध्र्र्न छुट्टी र्य दकसी अन्दर् पररधस्थधर् में एक वर्ा र्य अधिक अवधि के धलए बय र र ने के कयरण हुई ररधतियर्यं, कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण के ऐसे अधिकयररर् में से प्रधर्धनर्ुधतिय पर ररी जय सकेगी लयगू न ीं ोर्य। धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन ेके धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् ग:े-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी- सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् लयगू न ी ोर्य।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

14. स् ियल कयर ड्रयइवर (धवकेर् ्ेणी) 1 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ून ी ोर्य। स् र्र-6 (रु. 35400- 112400/-) अचर्न लयग ून ीं ोर्य । लयग ून ीं ोर्य । लयग ून ीं ोर्य । लयगू न ीं ोर्य ।

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय प्रोन्द नधर्: रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में ऐसे स् ियल कयर ड्रयइवर ्ेणी-1 धजन्द ने वेर्न मैररक् स में स् र्र-5 (29200-92300/- रु.) में छ वर्ा र्य वेर्न मैररक् स में स् र्र-4 (25500-81100/- रु.) में िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो और सरकयर द्वयरय धवधनर्िाष्ट ि व् र्वसयर् परीिण उत् र्ीणा दकर्य ो । रिप्पण : ज यं ऐस े कधनष्ठ व्यधतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक/पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ै, प्रोन्नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ्र्ेष्ठ व्यधतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उसके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक/पयत्रर्य सेवय के आि ेसे अधिक से र्य िो वर्ा से, इनमें से जो री कम ो, कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ठ व्यधतियर् सध र्, धजन्द न ेऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ै, अगली उच्चर्र ्ेणी में प्रोन्नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो । धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करने के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ी ोर्य। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रधर्धनर्धुक् र्: ऐसे व् र्धक् र् जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ो; र्य धजन्द ने कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में वेर्न बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेर्न 2800/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र-5 में छ वर्ा र्य वेर्न बैड-1, 5200-20200/- रु. + गे्रड वेर्न 2400/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र-4 में िस वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो और धनम् नधलधखर् अ ार्य और अनरुव रखर्े :-

(i) मयन्द र्र्यप्रयप् र् बोडा से मैररकुलेकन;

(ii) मोिरकयर के धलए धवधिमयन्द र् चयलन अनु्धप् र्; और

(iii) मोिरकयर के चयलन कय र्ीन वर्ा र्य उससे अधिक कय अनुरव रिप्पण 1-- पोर्क प्रवगा के ऐसे धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्नधर् की सीिी पंधतिय में ,ै प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं ग े। इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुतिय व्यधतिय प्रोन्नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । रिप्पण 2-- प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि, धजसके अन्दर्गार् केरीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्दर् संगिन/धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्दर् कयडर बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि ै, सयियरणर्र्य र्ीन वर्ा स ेअधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्धुतिय पर धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप्त करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा स े अधिक न ीं ोगी ।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

15. स् ियल कयर ड्रयइवर ्ेणी - 1 2 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ून ी ोर्य। स् र्र-5 (रु. 29200- 92300/-) अचर्न लयग ून ी ोर्य। लयगू न ी ोर्य। लयग ून ी ोर्य। लयग ून ी ोर्य।

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रोन्द नधर्: रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में ऐसे स् ियल कयर ड्रयइवर ्ेणी-।। धजन्द ने वेर्न मैररक् स में स् र्र-4 (25500-81100/- रु.) में पयंच वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो और धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:- लयगू न ी ोर्य। II (i) 21 प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय सरकयर द्वयरय धवधनर्िाष्ट ि व् र्वसयर् परीिण उत् र्ीणा दकर्य ो । रिप्पण : ज यं ऐस ेकधनष्ठ व्यधतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक/पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ्र्ेष्ठ व्यधतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उसके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक/पयत्रर्य सेवय के आि ेसे अधिक से र्य िो वर्ा से, इनमें से जो री कम ो, कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ठ व्यधतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच्चर्र ्ेणी में प्रोन्नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो । प्रधर्धनर्धुक् र्: ऐसे व् र्धक् र् जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ो; र्य धजन्द ने कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में वेर्न बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेर्न 2400/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र-4 में पयंच वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो और धनम् नधलधखर् अ ार्य और अनरुव रखर्े :- आवश् र्क:

(i) मयन्द र्र्यप्रयप् र् बोडा से मैररकुलेकन;

(ii) मोिरकयर के धलए धवधिमयन्द र् चयलन अनु्धप् र्; और

(iii) मोिरकयर के चयलन कय र्ीन वर्ा र्य उससे अधिक कय अनुरव रिप्पण 1-- पोर्क प्रवगा के ऐस े धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्नधर् की सीिी पंधतिय में ,ै प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुतिय व्यधतिय प्रोन्नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । रिप्पण 2-- प्रधर्धनर्धुतिय की अवधि, धजसके अन्दर्गार् केरीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्दर् संगिन/धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्दर् कयडर बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि ै, सयियरणर्र्य र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु सीमय आवेिन प्रयप्त करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा से अधिक न ीं ोगी ।

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

16. स् ियल कयर ड्रयइवर ्ेणी - ।। 6 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ून ी ोर्य। स् र्र-4 (रु. 25500-81100/-) अचर्न लयग ून ी ोर्य। लयग ून ी ोर्य। लयग ून ी ोर्य। लयगू न ी ोर्य।

(10) (11) (12) (13) प्रोन्द नधर् द्वयरय धजसके न ो सकने पर प्रधर्धनर्ुधक् र् द्वयरय प्रोन्द नधर्: रयष्ट रीर् ररर् अधिकरण में ऐस े स् ियल कयर ड्रयइवर (सयियरण ्ेणी) धजन्द न े वेर्न मैररक् स में स् र्र-1 (18000-56900/- रु.) में आि वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो और सरकयर द्वयरय धवधनर्िाष्ट ि व् र्वसयर् परीिण उत् र्ीणा दकर्य ो । रिप्पण : ज यं ऐस ेकधनष्ठ व्यधतियर् के संबंि में, धजन्द ने अपनी अ ाक/पयत्रर्य सेवय पूरी कर ली ,ै प्रोन्नधर् के धलए धवचयर दकर्य जय र य ो, व यं उनके ्र्ेष्ठ व्यधतियर् के संबंि में री धवचयर दकर्य जयएगय परंर्ु र् र्ब जब दक उसके द्वयरय की गई ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय, अपेधिर् अ ाक/पयत्रर्य सेवय के आि ेसे अधिक से र्य िो वर्ा से, इनमें से जो री कम ो, कम न ो और उन्द ने अपने ऐसे कधनष्ठ व्यधतियर् सध र्, धजन्द ने ऐसी अ ाक/पयत्रर्य सेवय प ले ी पूरी कर ली ,ै अगली उच्चर्र ्ेणी में प्रोन्नधर् के धलए अपनी पररवीिय की अवधि सललर्यपूवाक पूरी कर ली ो । प्रधर्धनर्धुक् र्: ऐसे व् र्धक् र् जो कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में धनर्धमर् आियर पर सिकृ पि ियरण दकए हुए ो; र्य धजन्द ने कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में वेर्न बैड-1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेर्न 1900/- रु. अथयार्् वेर्न मैररक् स में स् र्र-2 में आि वर्ा की धनर्धमर् सेवय की ो और धनम् नधलधखर् अ ार्य और अनरुव रखर्े :- आवश् र्क:

(i) मयन्द र्र्यप्रयप् र् बोडा से मैररकुलेकन;

(ii) मोिरकयर के धलए धवधिमयन्द र् चयलन अनु्धप् र्; और

(iii) मोिरकयर के चयलन कय र्ीन वर्ा र्य उससे अधिक कय अनुरव धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन े के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयगू न ी ोर्य। II (i) 23 रिप्पण 1-- पोर्क प्रवगा के ऐस े धवरयगीर् अधिकयरी, जो प्रोन्नधर् की सीिी पंधतिय में ,ै प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । इसी प्रकयर, प्रधर्धनर्ुतिय व्यधतिय प्रोन्नधर् द्वयरय धनर्ुधतिय के धलए धवचयर दकए जयने के पयत्र न ीं गे । रिप्पण 2-- प्रधर्धनर्धुतिय की अवधि, धजसके अन्दर्गार् केरीर् सरकयर के उसी र्य दकसी अन्दर् संगिन/धवरयग में इस धनर्ुधतिय से िीक प ले ियररर् दकसी अन्दर् कयडर बय् पि पर प्रधर्धनर्ुधतिय की अवधि ै, सयियरणर्र्य र्ीन वर्ा से अधिक न ीं ोगी । प्रधर्धनर्ुधतिय पर धनर्ुधतिय के धलए अधिकर्म आर्ु-सीमय आवेिन प्रयप्त करने की अंधर्म र्यरीख को 56 वर्ा स े अधिक न ीं ोगी ।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

17. लेखयपयल 5 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ीं ोर्य। स् र्र-4 (रु. 25500- 81100/-) लयगू न ीं ोर्य 21 से 30 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 40 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ै।) रिप्पण 1 : आर्ु-सीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरूणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, जम्म-ूकश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै)

(i) दकसी मयन्द र्र्यप्रयप् र् धवश् वधव्यलर् से वयधण् र् (बी.कयम) में बैचलर धडग्री;

(ii) सरकयरी कयर्यालर् र्य पधब् लक सैक् िर उपक्रम र्य स् वयर्र् धनकयर् र्य कयनूनी धनकयर् में नकि, लेखय और बजि कयर्ा कय िो वर्ा कय अनुरव रिप्पण 1 - अ ार्यएं, अन्दर्थय सुअर् ार् अभ्र्र्थार् की िकय में चर्न सधमधर् के धववेकयनुसयर धकधथल की जय सकर्ी ै। रिप्पण 2- अनुरव संबिी अ ार्यएं चर्न सधमधर् के धववेकयनुसयर अनुसूधचर् जयधर्र् और अनुसूधचर् जनजयधर्र् के अभ्र्र्थार् की िकय में र्ब धकधथल की जय सकर्ी ड जब चर्न के दकसी प्रक्रम पर चर्न सधमधर् की र् रयर् ै दक उनके धलए आरधिर् ररधतियर् को ररने के धलए अपेधिर् अनुरव रखने वयले उन समुियर् के अभ्र्र्थार् के पर्याप्त संख्र्य में उपलब्ि ोने की सम्रयवनय न ीं ै । लयग ू न ीं ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(10) (11) (12) (13) सीिी रर्ती, द्वयरय रिप्पण : पिियरी के प्रधर्धनर्धुतिय पर स्थयनयंर्रण र्य लम्बी बीमयरी र्य अध्र्र्न छुट्टी र्य दकसी अन्दर् पररधस्थधर् में एक वर्ा र्य अधिक अवधि के धलए बय र र ने के कयरण हुई ररधतियर्यं, कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में के ऐसे अधिकयररर् में से प्रधर्धनर्धुतिय पर ररी जय सकेगी । लयगू न ीं ोर्य। धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करने के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी- सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र्। लयगू न ी ोर्य।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

18. आकुधलधपक ्ेणी ।। 12 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ी ोर्य। स् र्र-4 (रु. 25500- 81100/-) लयगू न ीं ोर्य 21 से 27 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 40 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ै ।) रिप्पण 1 : आर्-ुसीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरूणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, जम्मू-कश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै) मयन्द र्र्यप्रयप् र् बोडा से 12वीं किय पयस कौकल परीिण सधन्द नर्म :- ्रु्लखे : 80 कब् ि प्रधर् धमनि की िर से िस धमनि अनधुलधपकरण :- कंप् र्ूिर पर 50 धमनि (अंग्रेजी) ; 65 धमनि (ह िंी); लयग ू न ीं ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। II (i) 25

(10) (11) (12) (13) सीिी रर्ती, द्वयरय रिप्पण : पिियरी के प्रधर्धनर्ुधतिय पर स्थयनयंर्रण र्य लम्बी बीमयरी र्य अध्र्र्न छुट्टी र्य दकसी अन्दर् पररधस्थधर् में एक वर्ा र्य अधिक अवधि के धलए बय र र ने के कयरण हुई ररधतियर्यं, कें रीर् सरकयर र्य रय् र् सरकयर र्य न्द र्यर्यलर् अथवय अधिकरण में के ऐसे अधिकयररर् में से प्रधर्धनर्धुतिय पर ररी जय सकेगी लयगू न ीं ोर्य। धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करन ेके धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् ग:े-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर -सिस् र् । लयगू न ी ोर्य।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

19. स् ियल कयर ड्रयइवर (सयियरण ्ेणी) 12 *(2017) *(कयर्ारयर के आियर पर पररवर्ान दकर्य जय सकर्य ै ।) लयग ू न ीं ोर्य। स् र्र-2 (रु. 19900- 63200/-) लयगू न ीं ोर्य 18 से 27 वर्ा के बीच (केरीर् सरकयर द्वयरय जयरी दकए गए अनुिके र्य आिके के अनुसयर सरकयरी सेवक के धलए 40 वर्ा र्क धकधथल की जय सकर्ी ै।) रिप्पण 1 : आर्ु-सीमय अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख रयरर् में अभ्र्र्थार् से आवेिन प्रयप्त करने के धलए धनर्र् की गई अंधर्म र्यरीख ोगी । (न दक व अंधर्म र्यरीख जो असम, मेघयलर्, अरूणयचल प्रिके, धमजोरम, मधणपुर, नयगयलडड, धत्रपुरय, धसदिम, जम्मू-कश्मीर रय्र् के लद्दयख खंड, ध मयचल प्रिके के लय ोल और स्पीधर् धजले र्थय चम्बय-धजले के पयंगी उपखंड, अंिमयन और धनकोबयर द्वीप र्य लिद्वीप के अभ्र्र्थार् के धलए धवध र् की गई ।ै) रिप्पण 2 : रोजगयर कयर्यालर् के मयध्र्म से की जयने वयली धनर्ुधतिय की िकय में, आर्ु-सीमय आवश्र्क :

(i) मयन्द र्र्यप्रयप् र् बोडा से मैररकुलेकन

(ii) मोिरकयर के धलए कोई धवधिमयन्दर् चयलन अनु्धप्त रखर्य ो।

(iii) दकसी मोिरकयर के चयलन कय र्ीन वर्ा र्य उससे अधिक कय अनुरव;

(iv) मोिर र्ंत्र दक्रर्य कय ्यन (अभ्र्थती, छोिी मोिी खरयधबर् को िरू करने के र्ोग्र् ोनय चयध ए ।) वयछंनीर्ः- मोिर र्ंत्र दक्रर्य कय ्यन (अभ्र्थती, छोिी मोिी खरयधबर् को िीक करने के र्ोग्र् लयग ून ी ोर्य। िो वर्ा रिप् पण – िो वर्ा की अवधि में िो सप् र्य आ्यपक अधिष्ट ियपन प्रधकिण को सललर्यपूवाक पूरय करनय सधम् मधलर् ै। 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अवियररर् करने के धलए धनणयार्क र्यरीख व अंधर्म र्यरीख ोगी धजस पर रोजगयर कयर्यालर् से नयम रेजने के धलए क य गर्य ै । ोनय चयध ए ।)

(10) (11) (12) (13) सीिी रर्ती, द्वयरय लयगू न ीं ोर्य धवरय गीर् प्रोन्द नधर् सधमधर् (प्रोन्द नधर् पर धवचयर करने के धलए) में धनम् नधल धखर् सधम्मधलर् गे:-

(1) अधिकरण कय अध् र्ि अथवय एक न्द र्यधर्क सिस् र्, अध् र्ि द्वयरय नयधमर् दकर्य जयएगय - अध्र्ि ;

(2) सधचव, पर्यावरण, वन और जलवयर्ु पररवर्ान मंत्रयलर् र्य उनके द्वयरय नयमधनितेधकर्ी - सिस् र् ;

(3) अधिकरण के अध् र्ि द्वयरय नयधमर् धवकेर्् सिस् र् - सिस् र्

(4) अधिकरण कय रधजस् रयर - सिस् र् । लयग ून ीं ोर्य। [लय. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीिी (रयग)] अरुण कुमयर मे र्य, अपर सधचव रिप् पण : मूल धनर्म रयरर् के रयजपत्र, असयियरण, रयग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचनय सं. सय.कय.धन. 458(अ) र्यरीख 17 जून, 2011 को प्रकयधकर् दकए गए थे और अधिसूचनय सं. सय.कय.धन. 437(अ) र्यरीख 21 अप्रैल, 2016 द्वयरय अंधर्म सकोिन दकर्य गर्य। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 2nd November, 2017 G.S.R 1362(E).—In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:- II (i) 27 “SCHEDULE Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion: Deputy Registrar with five years of service in pay matrix Level 12 (Rs. 78800-209200/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;

(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;

(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;

(4) Expert Member to be nominated by Not applicable. Name of post Number of posts Classification Level in Pay Matrix Whether selection post or non selection post Age limit for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees Period of probation, if any

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Registrar 5 *(2017). * Subject to variation depending upon workload Not applicable Level-13 (Rs.123100- 215900/-). Selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing a Bachelors degree in law from a recognised university and holding-

(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or

(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pre revised pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/- i.e. Level 12 in the Pay Matrix ; or

(c) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years regular service in pre revised pay band -3, Rs.15600- 39100/- with grade pay of Rs.6600/- .i.e. Level 11in the Pay Matrix.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the the Chairperson of the Tribunal - Member. II (i) 29 Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. Deputy Registrar. 5 *(2017) *Subject to variation depending upon workload. Not applicable Level- 12 (Rs. 78800- 209200/-) Non-selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post. Promotion: Assistant Registrar with five years service in pay matrix Level 11 (Rs. 67700-208700/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing Bachelors degree in Law from a recognised university and holding;

(a) analogous post on regular basis in Central Government Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;

(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;

(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;

(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member. Not applicable. 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. Assistant Registrar. 5 *(2017) *Subject to variation depending upon workload. Not applicable Level -11 (Rs. 67700- 208700/-). Non-selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable or State Government or courts or tribunals; or

(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/- i.e. Level-11 in the Pay Matrix.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of Promotion: Officers possessing Bachelors Law degree with five years of service in pay matrix Level 9 (Rs. 53100-167800/-) or six years of service in pay matrix Level 8 (Rs. 47600-151100/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;

(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;

(3) Secretary, Ministry of Environment, Not applicable. II (i) 31

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4. Deputy Controller of Accounts. 1 *(2017) * Subject to variation depending upon workload Not applicable Level -11 (Rs. 67700- 208700/-). Non-selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post. eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing a Bachelors degree in Law from a recognised university and holding-

(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or

(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300- 34800/- with grade pay of Rs. 5400/- i.e. Level -9 in the Pay Matrix or six years regular service in grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level- 8 in the Pay Matrix or seven years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Forest and Climate Change or his nominee –Member;

(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member.

(10) (11) (12) (13) 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) By promotion failing which by deputation. Promotion: Accounts Officer with five years of service in pay matrix Level 9 (Rs. 53100-167800/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers working as Deputy Controller of Accounts or equivalent in the Central Government or State Government or court or tribunal in the grade pay of Rs. 6600/- or officers in grade pay of Rs. 5400/- i.e. Level -9 in the Pay Matrix with five years regular service or grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level -8 in the Pay Matrix with six years of regular service or seven years of regular service in the grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or in the grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix, with ten years of regular service in the field of accounts, budget, cash in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal - Chairman;

(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member;

(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;

(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member. Not applicable. II (i) 33

5. Principal Private Secretary. 1*(2017). * Subject to variation depending upon workload Not applicable Level -11 (Rs. 67700- 208700/-). Non -selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion: Private Secretary with six years of service in pay matrix Level 8 (Rs. 47600-151100/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding,- A. (1) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or

(2) post in Central Government or State Government or courts or tribunal with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300- 34800/- in the grade pay of Rs. 4800/- i.e. Level -8 in the Pay Matrix or seven years of regular service, or in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix; and B. possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi). Essential: Working knowledge of computer operations. Desirable: Computer Training Course of six months’ duration from a recognised institution. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal- Chairman;

(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;

(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;

(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member. Not applicable. 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6. Hindi Officer. 1 *(2017) * Subject to variation depending upon workload. Not applicable Level -9 Rs. 53100- 167800/-). Non- selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion: Hindi Translator with eight years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (i) Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or

(ii) officers holding the posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal Not applicable. II (i) 35

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7. Accounts Officer. 1*(2017). * Subject to variation depending upon workload. Not applicable Level -9 Rs. 53100- 167800/-). Non-selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable grade pay of Rs 4800/ i.e. Level -8 in the Pay Matrix with two years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6, in the Pay Matrix in the respective grade pay in Central Government or State Governments or courts or tribunals.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. – Member.

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion: Senior Accountant with eight years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Not applicable. 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

8. Section Officer. 11*(2017). * Subject to variation depending upon workload. Not applicable Level -8 (Rs.47600- 151100/-). Non-selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding,-

(i) analogous post on regular basis in Central Governments or State Government or courts or tribunals; or

(ii) post in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with three years regular service in grade pay of Rs. 4600/- i.e. Level -7 in the Pay Matrix or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix grade pay Central Government or State Governments or courts or tribunals. Desirable: (i) A pass in Subordinate Account Service examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government or State Government;

(ii) successful completion of training in cash and accounts work in ISTM and experience in handling cash; accounts and budget work.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Change or his nominee -Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal – Member.

(10) (11) (12) (13) II (i) 37

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9. Private 21 *(2017). Not applicable Level -8 Selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post. Promotion: Assistant (Judicial) with six years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing a Bachelor degree in law from a recognised university and holding,-

(a) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals; or

(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with six years of regular service in pay band-2, Rs. 9300- 34800/- with grade pay of Rs. 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix. Essential: Knowledge in computer operation.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable. 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Secretary. * Subject to variation depending upon workload. (Rs.47600-151100/-).

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation and where the number of vacancies still remain vacant after exhausting the channel of promotion/ deputation, a maximum of 20 percent of such posts may be considered for filling up by absorption of officers on deputation, subject to the condition that such officers on deputation hold the requisite qualification and experience for the post. Promotion: Stenographer Grade – I with six years of service in pay matrix Level 6 (Rs. 35400-112400/-) rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers possessing a Bachelor degree from recognised university and holding,-

(i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Government or courts or tribunals; or

(ii) the post of Court Master or Stenographer Grade-I with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay Rs 4200/- i.e. Level -6 in the Pay Matrix and possessing a speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type writing (English) in Central Government or State Governments or courts or tribunals. Essential: Computer Training Course of six months’ duration from a recognised institute. Desirable: Degree in law.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable II (i) 39

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10. Assistant (Judicial). # The Nomenclature of posts of Assistant in the National Green Tribunal may be read as Assistant (Judicial). 17 * (2017) * Subject to variation depending upon workload. Not applicable Level -6 (Rs.35400- 112400/-). Not applicable Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Essential:-

(i) Bachelor Degree in Law from a recognised university; and

(ii) Computer Training Course of six months duration from a recognised institute. Desirable:- Preference shall be given to candidates possessing a degree with Environmental Studies or Environmental Science as one of the subjects; or having two years working experience in the field of environment in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Not applicable. Two years.

Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration. the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11. Librarian. 5 *(2017). * Subject to variation depending upon workload. Not applicable. Level -6 (Rs.35400- 112400/-). Not applicable. Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Essential:

(i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or Institute;

(ii) two years’ experience in a library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research or educational Not applicable. Two years.

Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10) (11) (12) (13) By direct recruitment.

Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals. Not applicable. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable. II (i) 41 Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). institute. Desirable: Diploma in Computer Applications from a recognised institute.

(10) (11) (12) (13) By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals. Not applicable. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee – Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

12. Stenographer Grade – I. 21 *(2017). * Subject to variation depending upon workload. Not applicable. Level -6 (Rs.35400- 112400/-). Not applicable. Between 21 and 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Essential:

(i) Bachelors degree from a recognised university.

(ii) Skill Test:- Dictation: 10 Mts. @ 100 w.p.m. Not applicable. Two years for Direct Recruits.

Note.- The period of two years shall 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Government).

Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Transcription:- 50 mts (English); 65 Mts. (Hindi) on computer;

(iii) Computer training course of six months duration from a recognised institute. Desirable: Bachelor Degree in Law from a recognised university. include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10) (11) (12) (13)

(i) 50 percent by direct recruitment.

(ii) 50 percent by promotion failing which by deputation. Promotion: From amongst Stenographer Grade –II with ten years of service in pay matrix Level 4 (Rs. 25500-81100/-), rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:- Officers possessing bachelor degree from a recognised university and holding; Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; Not applicable. II (i) 43

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13. Hindi Translator. 5 * (2017). * Subject to variation depending upon workload. Not applicable. Level -6 (Rs.35400- 112400/-). Not applicable. Between 23 and 32 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Essential Qualification:

(i) Master’s Degree in Hindi or English with English or Hindi as compulsory or elective subject or as medium of examination at Degree level from a recognised university;

(ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or Not applicable. Two years.

Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of

(i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals,

(ii) The post of Stenographer Grade-I or equivalent post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years of regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- of grade pay- Rs. 2400/- Level -4 in Pay Matrix and possessing speed of 80 words per minute in short hand (English/Hindi). Desirable: Computer training of six months’ duration from a recognised institute.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(4) Registrar of the Tribunal – Member. 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government including Government of India undertakings. two weeks duration.

(10) (11) (12) (13) By direct recruitment.

Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals. Not applicable. Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-

(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;

(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee - Member;

(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;

(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable. II (i) 45

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

14. Staff Car Driver - (Special Grade). 1 * (2017). *Subject to variation depending upon workload. Not applicable. Level -6 (Rs.35400- 112400/-). Non-selection. Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.

(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion: Staff Car Driver - Grade-I in the National Green Tribunal with six years regular service in pay matrix Level 5 (Rs. 29200-92300/-)or ten years of service in pay matrix Level 4 (Rs. 25500-81100/-) and have passed the trade test specified by the Government.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered pr

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