1926 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 281] ubZ fnYyh] 'kqØokj] vizSy 22] 2016@oS'kk[k 2] 1938 No. 281] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938 पया�वरण, वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय पया�वरण, वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय पया�वरण, वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय पया�वरण, वन और जलवायु प�रवत�न मं�ालय अिधूसचना अिधूसचनाअिधूसचना अिधूसचना नई �द� ली, 21 अ ैल, 2016, सा सासा सा. . . . का काका का. .. . िन िनिन िन. .. . 437( 437(437( 437(अ अअ अ). ).). ).— —— —के� �ीय सरकार, रा� �ीय ह�रत अिधकरण अिधिनयम, 2010 (2010 का 19) क� धारा 35 के खंड (ज) के साथ प�ठत धारा 12 और धारा 13 )ारा द* त शि,य- का योग करते 0ए, रा� �ीय ह�रत अिधकरण (अिधका�रय- और अ� य कम3चा�रय- क� भत6, वेतन और अ� य सेवा शत8) िनयम, 2011 का और संशोधन करने के िलए िन9 निलखित िनयम बनाती है, अथा3त् : 1 11
1. . . . संि�� त संि�� तसंि�� त संि�� त नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ : (1) : (1) : (1) : (1) इन िनयम- का संि=> त नाम रा� �ीय ह�रत अिधकरण (अिधका�रय- और अ� य कम3चा�रय- क� भत6, वेतन और अ� य सेवा शत8) िनयम, 2016 ह ै।
(2) ये राजप@ मA काशन क� तारीख को वृ* त ह-गे ।
(2) रा� �ीय ह�रत अिधकरण (अिधका�रय- और अ� य कम3चा�रय- क� भत6, वेतन और अ� य सेवा शत8) िनयम, 2011 मA अनुसूची के F थान पर िन9 निलिखत अनुसूची रखी जाएगी, अथा3त् :- "अनुसूची'' पद का नाम पद क� सं� या वग करण वेतनब�ड और �ेड वेतन अथवा वेतनमान चयन पद ह े या अचयन पद सीधी भत के िलए आयु- -- - सीमा सीधी भत के िलए अपेि�त शैि�क और अ" य अह$ताए ं सीधी भत के िलए िविहत आयु और शैि�क अह$ताए ं %ो" नत ' यि(य) के मामले म+ लागू ह)गी या नह- । प/रवी�ा क� अविध, य1द कोई हो
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. रिज3 4ार 5 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-4; 37400- 67000/- 5. और �ेड वेतन 8700/-5. चयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भत क� प6ित : :: : सीधी भत 7ारा या %ो" नित 7ारा या %ितिनयुि(/आमेलन 7ारा तथा िविभ" न प6ितय) 7ारा भरे जाने वाले पद) क� %ितशतता %ो" नित/%ितिनयुि(/आमेलन 7ारा भत क� दशा म+ वे <ेिणयां िजनसे %ो" नित/%ितिनयुि(/आमलेन 1कया जाएगा य1द िवभागीय %ो" नित सिमित िव=मान ह ैतो उसक� सरंचना भत करने म+ 1कन प/रि3थितय) म+ संघ लोक सेवा आयोग स े परामश$ 1कया जाएगा
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसा उप रिज3 4ार िजसने राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-3, 15600- 39100/- 5. म+ 7600/- 5. के �ेड वेतन म+ पांच वष$ क� सेवा क� कर चुके ह) । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता %ाS तिवB विव=ालय से िविध म+ बेचलर िड�ी धारण 1कए ह) और जो : (क) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह) या (ख) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-3, 15600-39100/- 5. म+ �ेड वेतन 7600/- 5. के पद पर पांच वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) ; या (ग) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-3, 15600-39100/-W., �ेड वेतन 6600 W. के पद पर दस वष$ िनयिमत सेवा कर चुके ह) । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� - अYय� ;
(2) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - सद3 य;
(3) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(4) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य । लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण
1.
1.1.
1.- -- - पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अन् य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
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2. . . . उप रिज3 4ार 5 55 5 (2016). (2016).(2016). (2016). * * * * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड- -- -3; ; ; ; 15600- -- - 39100/ // /- -- - 5. और �ेड वेतन 7 77 7600/ 00/00/ 00/- -- - . अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसा सहायक रिज3 4ार िजसने राष् 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-3,15600-39100/- 5. म+ 6600/- 5. के �ेड वेतन म+ पांच वष$ क� सेवा क� ह) । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता %ाS त िवB विव=ालय से िविध म+ बेचलर िड�ी धारण 1कए ह) और जो : (क) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह) या (ख) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-3, 15600-39100/- 5. म+ �ेड वेतन 6600/- 5. के पद पर पांच वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� - अYय� ;
(2) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - सद3 य;
(3) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नाम नामिनZद[ - सद3 य ;
(4) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य। लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3. सहायक रिज3 4ार 5 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-3; 15600- 39100/- 5. और �ेड वेतन 6600/- 5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसे अिधकारी जो िविध म+ 3 नातक उपािध धारण 1कए ह) और िज" ह)ने राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-2, 9300- 34800/- 5. म+ 5400/- 5. के �ेड वेतन म+ पांच वष$ क� सेवा क� हो या वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5. म+ 4800/- 5. के �ेड वेतन म+ छह वष$ क� सेवा कर चुके ह) । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ स े जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहल े ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता %ाS त िवB विव=ालय से िविध म+ 3 नातक उपािध धारण 1कए ह) और जो : (क) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह), या (ख) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5. म+ �ेड वेतन 5400/-W. म+ पांच वष$ क� या �ेड वेतन 4800/- 5. म+ छह वष$ क� िनयिमत सेवा या �ेड वेतन 4600/- 5. म+ सात वष$ क� िनयिमत सेवा या �ेड वेतन 4200/- 5. म+ दस वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� - अYय� ;
(2) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - सद3 य;
(3) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(4) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य- सद3 य । लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
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4. उप लेखा िनयंEक 1 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-3; 15600- 39100/- 5. और �ेड वेतन 6600/- 5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसा लेखािधकारी जो राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5. म+ 5400/- 5. के �ेड वेतन म+ पांच वष$ क� सेवा कर चुके ह)। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सवेा के आधे स े अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजसस े छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ 6600/-W. के �ेड वेतनमान म+ उप लेखा िनयंEक या सदशृ पद धारण 1कए ह) या जो 5400/-W. के �ेड वेतन म+ पांच वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) या जो 4800/-W. के �ेड वेतन म+ छह वष$ क� िनयिमत सेवा पूरी कर चुके ह) या जो 4600/-W. के �ेड वेतन म+ सात वष$ क� िनयिमत सेवा पूरी कर चुके ह) या जो 1कसी सरकारी काया$लय या साव$जिनक �ेE के उपcम या 3 वायQ त िनकाय अथवा सांिविधक िनकाय म+ 4200/-W. के �ेड वेतन म+ रोकड़, लेखा, बजट के �ेE म+ दस वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� - अYय� ;
(2) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - सद3 य;
(3) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(4) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य-सद3 य । लागू नह- होता �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. %धान िनजी सिचव 1 (2016) * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-3; 15600- 39100/- 5. और �ेड वेतन 6600/- 5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- िनजी सिचव जो राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5. म+ 4800/- 5. के �ेड वेतन म+ छह वष$ क� सेवा कर चुके ह) । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा परूी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता %ाS त िवB विव=ालय से बेचलर िड�ी धारण 1कए gए ह) और जो : क (1) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय) या अिधकरण) म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह) ; अथवा
(2) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय) या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5. म+ 4800/- 5. के �ेड वेतन म+ छह वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह), या 4600/- 5. के �ेड वेतन म+ सात वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह), या 4200/- 5. के �ेड वेतन म+ दस वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) ; और ख. आशुिलिप (अं�ेजी/hहदी) म+ 100 शi द %ित िमनट क� गित रखते ह) । अिनवाय� अिनवाय� अिनवाय� अिनवाय� : :: :- -- - कX S युटर %चालन का काय$ साधक \ान वांछनीय वांछनीय वांछनीय वांछनीय : :: :- -- - 1कसी मा" यता %ाS त स3ं थान से 6 मास क� अविध का कX S यूटर %िश�ण पाjcम । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� - अYय� ;
(2) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - सद3 य;
(3) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(4) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य। लागू नह- होता । /टS पण
1.
1.1.
1.- -- - पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6. hहदी अिधकारी 1 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2; 9300-34800/-
5. और �ेड वेतन 5400/- 5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- hहदी अनुवादक जो राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5. म+ 4200/- 5. के �ेड वेतन म+ आठ वष$ क� सेवा कर चुके ह) । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा परूी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - (i) ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए gए ह) ; या
(ii) ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- W. म+ 4800/-W �ेड वेतन म+ तीन वष$ क� िनयिमत सेवा या 4600/-W. के �ेड वेतन म+ चार वष$ क� िनयिमत सेवा या 4200/-W के �ेड वेतन म+ आठ वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� - अYय� ;
(2) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - सद3 य;
(3) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(4) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य-सद3 य । लागू नह- होता �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7. लेखा अिधकारी 1 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2; 9300-34800/-
5.और �ेड वेतन 5400/- 5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसे लेखाकार जो राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-1, 5200-20200/- 5. म+ 2400/- 5. के �ेड वेतन म+ अठारह वष$ क� सेवा कर चुके ह) । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा परूी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । � �� �ितिनयुि� ितिनयुि� ितिनयुि� ितिनयुि� : :: :- -- - (क) ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय से 3 नातक उपािध धारण 1कए ह) और जो :
(i) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए gए ह) ; या
(ii) ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-2, 9300-34800/-
5. म+ 4800/- 5. �ेड वेतन म+ तीन वष$ क� िनयिमत सेवा या 4600/-W. के �ेड वेतन म+ चार वष$ क� िनयिमत सेवा या 4200/-W के �ेड वेतन म+ आठ वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) । वांछनी वांछनीवांछनी वांछनीय य य य : :: : (i) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार के 1कसी भी संग/ठत लेखा िवभाग 7ारा आयोिजत अधीन3 थ लेखा सेवा परी�ा म+ उQ तीण$ ;
(ii) आईएसटीएम म+ रोकड़ और लेखा काय$ म+ %िश�ण का सफलतापूव$क परूा होना और रोकड़, लेखा तथा बजट काय$ का अनुभव । िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� अथवा एक " याियक सद3 य, अY य� 7ारा नामिनZद[ 1कया जाएगा - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ सद3 य - सद3 य
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य । लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
8.अनुभाग अिधकारी 11 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2; 9300-34800/-
5.और �ेड वेतन 4800/- 5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसे सहायक (" याियक) जो राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- 5.म+ 4200/- 5. के �ेड वेतन म+ छह वष$ क� सेवा कर चुके ह)। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ स े जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहल े ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - (क) ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह) ; या (ख् ) ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-2, 9300-34800/- W. म+ 4200/-W �ेड वेतन म+ छह वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) । अिनवाय� अिनवाय�अिनवाय� अिनवाय� : :: : P X S यूटर %चालन का \ान िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� अथवा एक " याियक सद3 य, अY य� 7ारा नामिनZद[ 1कया जाएगा - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य । लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
9. िनजी सिचव 21 (2016). * काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2; 9300-34800/-
5.और �ेड वेतन 4800/- 5. चयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा �ो� न �ो� न�ो� न �ो� नित ितित ित: :: :- -- - ऐसे आशुिलिपक �ेड- I जो राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-2, 9300-34800/-W. म+ 4200/-W. के �ेड वेतन म+ पांच वष$ क� सेवा कर चुके ह)। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता %ाS त िवB विव=ालय से बेचलर िड�ी धारण 1कए हां और जो - (क) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह) ; अथवा (ख) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड;2, 9300-34800/-W. �ेड वेतन 4200/- W. म+ कोट$ मा3 टर अथवा आशुिलिपक �ेड 2 के पद पर पांच वष$ क� िनयिमत सेवा कर चुके ह) और क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ आशुिलिप म+ 100 शi द %ित िमनट और अं�ेजी टंकण म+ 40 शi द %ित िमनट क� गित रखते ह)। अिनवाय� अिनवाय� अिनवाय� अिनवाय� : :: : 1कसी मा" यता %ाS त सं3 थान स ेछह महीने क� अविध का कXS यूटर %िश�ण पाjcम । वांछनीय - िविध म+ िड�ी िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� अथवा एक " याियक सद3 य, अY य� 7ारा नामिनZद[ 1कया जाएगा - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य । लागू नह- होता । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
10. सहायक (" याियक) #राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ सहायक के पदनाम को सहायक (" याियक) पढ़ा जाए। 17 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2, 9300-34800/-
5. और �ेड वेतन 4200/-5. लागू नह- होता 21 से 30 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय- समय पर जारी िनदoश) या आदशे) के अनुसार सरकारी सेवक) के िलए पांच वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमान और िनकोबार 7ीपसमूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) आव� य आव� यआव� य आव� यक : क : क : क :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय से िविध म+ बेचलर िड�ी; और
(ii) 1कसी मा" यता %ाS त सं3 थान से छह मास क� अविध का कX S यूटर %िश�ण पाjcम।
(iii) वांछनीय: उन अq यrथय) को %ाथिमकता दी जाएगी िज" ह)ने एक िवषय के Wप म+ पया$वरण अY ययन या पया$वरण िव\ान िवषय के साथ िड�ी धारण क� हो; या िजनके पास 1कसी सरकारी काया$लय या पिiलक सेP टर के उपcम या 3 वायQ त िनकाय या कानूनी िनकाय म+ पया$वरण के �ेE म+ दो वष$ काय$-अनुभव हो। लागू नह- होता दो वष$ । /टS पण : दो वष$ क� अविध म+, दो सप् ताह क� अविध के आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै
(10) (11) (12) (13) सीधी भत 7ारा । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण: ण:ण: ण: पदधारी के %ितिनयुिP त या लंबी बीमारी या अY ययन अवकाश या 1क" ह- अ" य प/रि3थितय) म+ एक वष$ या इससे अिधक अविध के िलए बाहर रहने के कारण gई /रि(यां के" O सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण के अिधका/रय) म+ से %ितिनयुि( के आधार पर भरी जा सक+ गी। लागू नह- होता िवभा िवभािवभा िवभा गीय �ो� न गीय �ो� नगीय �ो� न गीय �ो� नित सिमित ित सिमित ित सिमित ित सिमित ( (( (पुि� पर िवचार करने के पुि� पर िवचार करने के पुि� पर िवचार करने के पुि� पर िवचार करने के िलए िलएिलए िलए) ) ) ) म� िन� न म� िन� नम� िन� न म� िन� निल िलिल िल िखत सि�मिलत ह$गे िखत सि�मिलत ह$गेिखत सि�मिलत ह$गे िखत सि�मिलत ह$गे: :: :- -- -
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11. पु3 तकालयाY य� 5 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा लागू नह- होता वेतन ब�ड-2, 9300- 34800/-5. लागू नह- होता 21 से 30 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय-समय पर जारी िनदoश) या आदशे) के आव� य आव� यआव� य आव� यक : क : क : क :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय या सं3 थान से पु3 तकालय लागू नह- होता दो वष$ । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : दो वष$ क� अविध म+, दो सS ताह 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सकता ह ै और �ेड वेतन 4200/-5. अनुसार सरकारी सेवक) के िलए पांच वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमान और िनकोबार 7ीपसमूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) िव\ान या पु3 तकालय एवं सूचना िव\ान म+ बेचलर िड�ी;
(ii) के" Oीय सरकार या राF य सरकार या 3 वायQ त िनकाय या कानूनी संगठन या पिiलक सेP टर के उपcम या िवB विव=ालय या मा" यता%ाS त अनुसंधान अथवा िश�ण सं3 था के पु3 तकालय म+ दो वष$ काय$ करने का अनुभव हो। वांछनीय: वांछनीय:वांछनीय: वांछनीय: 1कसी मा" यता %ाS त सं3 था से कX S यूटर अनु%योग म+ िडS लोमा। क� अविध के आवB यक आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै
(10) (11) (12) (13) सीधी भत 7ारा । /टS पण: पदधारी के %ितिनयुिP त या लंबी बीमारी या अY ययन अवकाश या 1क" ह- अ" य प/रि3थितय) म+ एक वष$ या इससे अिधक अविध के िलए बाहर रहने के कारण gई /रि(यां के" O सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण के अिधका/रय) म+ से %ितिनयुि( के आधार पर भरी जा सक+ गी। लागू नह- होता िवभा गीय %ो" नित सिमित (पुि[ पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12. आशुिलिपक �ेड-। 21 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2, 9300-34800/-
5. और �ेड वेतन 4200/-5. लागू नह- होता 21 से 30 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय- समय पर जारी िनदoश) या आदशे) के अनुसार सरकारी सेवक) के िलए पांच वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, आव� य आव� यआव� य आव� यक : क : क : क :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय से बेचलर िड�ी;
(ii) कौशल परी�ा :- <ुतलेखन: 100 शi द %ित िमनट क� दर से 10 िमनट । %ितिलS यांतरण : कX S यूटर पर 50 िमनट (अं�ेजी); 65 िमनट (hहदी) ।
(iii) 1कसी मा" यता%ाS त सं3 थान से छह मास क� अविध का कX S यूटर %िश�ण पाjcम । लागू नह- होता दो वष$ । /टS पण : दो वष$ क� अविध म+, दो सS ताह क� अविध के आवB यक आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमानऔर िनकोबार 7ीपसमूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) वांछनीय: वांछनीय:वांछनीय: वांछनीय: 1कसी मा" यता %ाS त िवB विव=ालय स े िविध म+ बेचलर िड�ी ।
(10) (11) (12) (13)
(i) 50 %ितशत सीधी भत 7ारा;
(ii) 50 %ितशत %ोwित 7ारा िजसके ना हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा। %ो" नित:- ऐसे आशुिलिपक �ेड-।। िज" ह)ने राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर िनयुि( के पB चात वेतन ब�ड-1, 5200- 20200/-5. और �ेड वेतन 2400/-5. म+ दस वष$ क� सेवा क� हो । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन सरंचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी। �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो 1कसी मा" यता %ाS त िवश् विव=ालय से बेचलर िड�ी धारण 1कए ह) और जो;
(i) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह) या
(ii) क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200- 20200/-5. और �ेड वेतन 2400/-5. म+ आशुिलिपक �ेड-। या समतुx य पद पर दस वष$ क� सेवा पूरी कर चुके ह) और आशुलेखन (अं�ेजी/hहदी) म+ 80 शi द %ित िमनट क� गित रखते ह)। वांछनीय : वांछनीय :वांछनीय : वांछनीय : 1कसी मा" यता%ाS त सं3 थान से छह मास क� विध का कX S यूटर %िश�ण । िवभा गीय %ो" नित सिमित (पुि[ पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता । 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13. hहदी अनुवादक 5 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2, 9300-34800/-
5. और �ेड वेतन 4200/-5. लागू नह- होता 23 से 32 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय- समय पर जारी िनदoश) या आदशे) के अनुसार सरकारी सेवक) के िलए पांच वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमान और िनकोबार 7ीपसमूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) आव� य आव� यआव� य आव� यक : क : क : क :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय से िड�ी 3 तर पर अिनवाय$ या वैकिxपक िवषय के Wप म+ या परी�ा के माY यम के Wप म+ अं�ेजी या hहदी िवषय के साथ hहदी या अं�ेजी म+ मा3 टर िड�ी;
(ii) hहदी से अं�ेजी म+ और अं�ेजी से hहदी म+ अनुवाद म+ मा" यता %ाS त िडS लोमा या %माणपE पाjcम अथवा के" Oीय सरकार या राF य सरकार के काया$लय), िजनके अंतग$त भारत सरकार के उपcम भी ह�, म+ hहदी से अं�ेजी म+ और अं�ेजी से hहदी म+ अनुवाद काय$ का दो वष$ का अनुभव। लागू नह- होता दो वष$ । /टS पण : दो वष$ क� अविध म+, दो सS ताह क� अविध के आवB यक आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै
(10) (11) (12) (13) सीधी भत 7ारा । /टS पण: पदधारी के %ितिनयुिP त या लंबी बीमारी या अY ययन अवकाश या 1क" ह- अ" य प/रि3थितय) म+ एक वष$ या इससे अिधक अविध के िलए बाहर रहने के कारण gई /रि(यां के" O सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण के अिधका/रय) म+ से %ितिनयुि( के आधार पर भरी जा सक+ गी। लागू नह- होता िवभा गीय %ो" नित सिमित (पुि[ पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ सद3 य - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
14. 3 टाफ कार चालक (िवशेष �ेड) 1 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-2, 9300-34800/-
5. और �ेड वेतन 4200/-5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकन े पर %ितिनयुि( 7ारा �ो� न �ो� न�ो� न �ो� नित ितित ित: :: :- -- - ऐसे 3 टाफ कार चालक �ेड-।। िज" ह)ने राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200- 20200/-5. और �ेड वेतन 2800/-5. म+ तीन वष$ क� िनयिमत सेवा क� हो और सरकार 7ारा िविनZदA ट 4ेड टे3 ट पास 1कया हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह); या िज" ह)ने क+ Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200- 20200/-5. और �ेड वेतन 2800/-5. म+ छह वष$ से अिधक क� सेवा पूरी कर ली हो और िजनके पास िनX निलिखत अह$ता और अनुभव हो :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त बोड$ से मै/4क उQ तीण$;
(ii) मोटर कार चलाने के िलए िविधमा" य चालन अनु\िy ; और
(iii) मोटर कार चलाने का तीन वष$ या इससे अिधक का अनुभव। िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय�;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15. 3 टाफ कार चालक �ेड-। 2 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता म+ वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-
5. और �ेड वेतन 2800/-5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो" नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा %ो" नित:- ऐसे 3 टाफ कार चालक �ेड 2 िज" ह)ने राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-5. और �ेड वेतन 2400/-5. म+ छह वष$ क� िनयिमत सेवा क� हो और िज" ह)ने सरकार 7ारा िविनZदA ट ' यवसाय परी�ा उQ तीण$ 1कया हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सवेा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� �ितिनयुि� : :: :- -- - ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार) या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह); या िज" ह)ने क+ Oीय सरकार या राF य सरकार) या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-5. और �ेड वेतन 2400/-5. म+ छह वष$ क� सेवा पूरी कर ली हो और िजनके पास िनX निलिखत अह$ता और अनुभव हो :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त बोड$ से मै/4क ;
(ii) मोटर कार चलाने के िलए िविधमा" य चालन अनु\िy; और
(iii) मोटर कार चलाने का तीन वष$ या इससे अिधक का अनुभव। िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय�;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ सद3 य;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.- पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त ' यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध है, साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16. 3 टाफ कार चालक �ेड-।। 6 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता म+ वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-
5. और �ेड वेतन 2400/-5. अचयन लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता लागू नह- होता
(10) (11) (12) (13) %ो " नित 7ारा िजसके न हो सकने पर %ितिनयुि( 7ारा �ो� न �ो� न�ो� न �ो� नित ितित ित: :: :- -- - ऐसे 3 टाफ कार चालक (साधारण �ेड-।) िज" ह)ने राA 4ीय ह/रत अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200- 20200/-5. और �ेड वेतन 1900/-5. म+ नौ वष$ क� िनयिमत सेवा क� हो और िज" ह)ने सरकार 7ारा िविनZदA ट 4ेड टे3 ट पास 1कया हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 1.
1.1.
1.- -- - जहां ऐसे किनA ठ ' यि(य) के संबंध म+, िज" ह)ने अपनी अह$क या पाEता सेवा पूरी कर ली ह,ै %ो" नित के िलए िवचार 1कया जा रहा हो, वहां उनके F येA ठ ' यि(य) के संबंध म+ भी िवचार 1कया जाएगा परंतु यह तब जब 1क उनके 7ारा क� गई ऐसी अह$क या पाEता सेवा, अपेि�त अह$क या पाEता सेवा के आधे से अिधक या दो वष$, इनम+ से जो भी कम हो, से कम न हो और उ" ह)ने अपने ऐसे किनA ठ ' यि(य) सिहत, िज" ह)ने ऐसी अह$क या पाEता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उI चतर <ेणी म+ %ो" नित के िलए अपनी प/रवी�ा क� अविध सफलतापूव$क पूरी कर ली हो। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2. .. .- -- - %ो" नित के िलए " यूनतम अह$क सेवा क� संगणना करने के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी । %ितिनयुि( :- ऐसे अिधकारी जो क+ Oीय सरकार या राF य सरकार) या " यायालय या अिधकरण म+ िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 1कए ह); या िज" ह)ने क+ Oीय सरकार या राF य सरकार) या " यायालय या अिधकरण म+ वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-5. और �ेड वेतन 1900/-5. म+ आठ वष$ क� सेवा पूरी कर ली हो और िजनके पास िनX निलिखत अह$ता और अनुभव हो :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त बोड$ से मै/4क ;
(ii) मोटर कार चलाने के िलए िविधमा" य चालन अनु\िy और
(iii) मोटर कार चलाने का तीन वष$ या इससे अिधक का अनुभव। िवभा गीय %ो" नित सिमित (%ो" नित पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय�;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ सद3 य;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता । �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण
1.
1.1.
1.- -- - पोषक %वग$ के िवभागीय अिधकारी, जो %ो" नित क� सीधी पंि( म+ ह�, %ितिनयुि( पर िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे । इसी %कार, %ितिनयुP त व् यि( %ो" नित 7ारा िनयुि( के िलए िवचार 1कए जाने के पाE नह- ह)गे। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण ण ण ण 2 22
2.- %ितिनयुि( क� अविध, िजसके अंतग$त क+ Oीय सरकार के उसी या 1कसी अ" य संगठन या िवभाग म+ इस िनयुि( से ठीक पहले धा/रत 1कसी अ" य संवग$ बा^ पद पर %ितिनयुिP त क� अविध ह,ै साधारणत: तीन वष$ से अिधक नह- होगी । %ितिनयुि( 7ारा िनयुि( के िलए अिधकतम आयु सीमा आवेदन %ाS त करने क� अंितम तारीख को 56 वष$ से अिधक नह- होगी। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 3 ण 3ण 3 ण 3.- %ितिनयुि( के आधार पर िनयुि( के %योजन के िलए 1कसी अिधकारी 7ारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से िजससे छठे क+ Oीय वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत पुनरीि�त वेतन संरचना का िव3 तार 1कया गया ह,ै िनयिमत आधार पर क� गई सेवा को, िसवाय उस दशा के, जहां एक से अिधक पूव$ पुनरीि�त वेतनमान का साधारण �ेड वेतन या वेतनमान सिहत एक <ेणी म+ िवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उस पद पर िव3 ता/रत होगा िजसके िलए �ेड वेतन या वेतनमान िबना 1कसी उ" नयन का साधारण %ित3 थापन �ेड ह,ै उP त वेतन आयोग क� िसफा/रश) पर आधा/रत िव3 ता/रत तQ 3 थानी �ेड वेतन या वेतनमान म+ क� गई सेवा समझी जाएगी।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
17. लेखाकार 5 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-
5. और �ेड वेतन 2400/-5. लागू नह- होता 21 से 30 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय- समय पर जारी अनुदशे) या आदशे) के अनुसार सरकारी सेवक) के िलए चालीस वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमान और िनकोबार 7ीपसमूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) आव� य आव� यआव� य आव� यक : क : क : क :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय से वािणFय (बी.कॉम.) म+ बेचलर िड�ी;
(ii) 1कसी सरकारी काया$लय या साव$जिनक �ेE के उपcम या 3 वायQ त िनकाय या सांिविधक िनकाय म+ रोकड़, लेखा और बजट काय$ का दो वष$ का अनुभव। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : 1 ण : 1ण : 1 ण : 1- अह$ताएं, अ" यथा सअुrहत अq यrथय) के मामले म+ चयन सिमित के िववेकानुसार िशिथल क� जा सकती ह�। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : 2 ण : 2ण : 2 ण : 2- अनुभव संबंधी अह$ता चयन सिमित के िववेकानुसार अनुसूिचत जाितय) और अनुसूिचत जनजाितय) के अq यrथय) के मामले म+ तब िशिथल क� जा सकती ह ै जब चयन के 1कसी चरण पर चयन सिमित क� यह राय हो 1क उनके िलए आरि�त /रि(य) को भरने के िलए अपेि�त अनुभव रखने वाले उन समुदाय) के अq यrथय) के पया$S त सं� या म+ उपलi ध होने क� संभावना नह- ह।ै लागू नह- होता दो वष$ । /टS पण : दो वष$ क� अविध म+, दो सS ताह क� अविध के आवB यक आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै
(10) (11) (12) (13) सीधी भत 7ारा । /टS पण: पदधारी के %ितिनयुिP त या लंबी बीमारी या अY ययन अवकाश या 1क" ह- अ" य प/रि3थितय) म+ एक वष$ या इससे अिधक अविध के िलए बाहर रहने के कारण gई /रि(यां के" O सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण के अिधका/रय) म+ से %ितिनयुि( के आधार पर भरी जा सक+ गी। लागू नह- होता िवभा गीय %ो" नित सिमित (पुि[ पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
18. आशुिलिपक �ेड-।। 12 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-
5. और �ेड वेतन 2400/-5. लागू नह- होता 21 से 27 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय- समय पर जारी िनदoश) या आदशे) के अनुसार सरकारी सेवक) के िलए चालीस वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण :ण : ण : आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमानऔर िनकोबार 7ीपसमूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) 1कसी मा" यता%ाS त िवB विव=ालय से 12व- क�ा उQ तीण$ । कौशल परी�ा :- <ुतलेखन: 80 शi द %ित िमनट क� दर से 10 िमनट । %ितिलS यांतरण : कX S यूटर पर 50 िमनट (अं�ेजी); 65 िमनट (hहदी) । लागू नह- होता दो वष$ । /टS पण : दो वष$ क� अविध म+, दो सS ताह क� अविध के आवB यक आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै
(10) (11) (12) (13) सीधी भत 7ारा । /टS पण: पदधारी के %ितिनयुिP त या लंबी बीमारी या अY ययन अवकाश या 1क" ह- अ" य प/रि3थितय) म+ एक वष$ या इससे अिधक अविध के िलए बाहर रहने के कारण gई /रि(यां के" Oीय सरकार या राF य सरकार या " यायालय या अिधकरण के अिधका/रय) म+ से %ितिनयुि( के आधार पर भरी जा सक+ गी। लागू नह- होता िवभा गीय %ो" नित सिमित (पुि[ पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता ।
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
19. 3 टाफ कार चालक (साधारण �ेड) 12 (2016) *काय$भार के आधार पर प/रवत$न 1कया जा सकता ह ै लागू नह- होता वेतन ब�ड-1, 5200-20200/-
5. और �ेड वेतन 1900/-5. लागू नह- होता 18 से 27 वष$ के बीच (सरकार 7ारा समय- समय पर जारी िनदoश) या आदशे) के अनुसार सरकारी सेवक) के िलए चालीस वष$ तक िशिथल क� जा सकती ह)ै। �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 1 ण 1ण 1 ण 1- -- - आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख भारत म+ अq यrथय) से आवेदन पE %ाS त करने के िलए आव� य आव� यआव� य आव� यक : क : क : क :
(i) 1कसी मा" यता%ाS त बोड$ से मै/4क परी�ा उQ तीण$;
(ii) मोटर कार चलाने के िलए िविधमा" य चालन अनु\िy ; और
(iii) मोटर कार चलाने का तीन वष$ या इससे अिधक का अनुभव।
(iv) मोटर अिभयांिEक� का \ान (अq यथ को वाहन म+ आने वाली लागू नह- होता दो वष$ । /टS पण : दो वष$ क� अविध म+, दो सS ताह क� अविध के आ\ापक %िश�ण का सफलतापूव$क पूरा 1कया जाना सिXमिलत ह।ै 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िनयत क� गई अंितम तारीख होगी (न 1क वह अंितम तारीख जो असम, मेघालय, अWणाचल %दशे, िमजोरम, मिणपुर, नागाल�ड, िEपुरा, िस1sम, जX मू एवं कB मीर राF य के लtाख खंड, िहमाचल %दशे के लाहौल और 3 पीित िजले तथा चX बा िजले के पांगी उपखंड, अंदमान और िनकोबार 7ीप समूह या ल�7ीप संघ राF य �ेE) के अqयrथय) के िलए िविहत क� गई ह।ै) �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण 2 ण 2ण 2 ण 2- -- - रोजगार काया$लय के माY यम से भत क� ि3थित म+, आयु सीमा अवधा/रत करने के िलए िनणा$यक तारीख वह अंितम तारीख होगी िजस तक रोजगार काया$लय को नाम %3 तुत करने के िलए कहा गया हो। छोटी-मोटी कमी को दरू करने म+ स�म होना चािहए)। वांछनीय : वांछनीय :वांछनीय : वांछनीय : मोटर यांिEक� का \ान (अq यथ को वाहन म+ आने वाली छोटी-मोटी कमी को दरू करने म+ स�म होना चािहए)।
(10) (11) (12) (13) सीधी भत 7ारा लागू नह- होता िवभा गीय %ो" नित सिमित (पुि[ पर िवचार करने के िलए) म+ िनX निल िखत सिXमिलत ह)गे:-
(1) अिधकरण का अY य� या अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ " याियक सद3 य - अYय� ;
(2) सिचव, पया$वरण, वन और जलवायु प/रवत$न मंEालय या उनके 7ारा नामिनZद[ - सद3 य ;
(3) अिधकरण के अY य� 7ारा नामिनZद[ िवशेष\ सद3 य - सद3 य ।
(4) अिधकरण का रिज3 4ार - सद3 य लागू नह- होता । [फा.सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (भाग)] अ�ण कुमार मेहता, संयु� त सिचव �ट� प �ट� प�ट� प �ट� पण : ण : ण : ण : मूल िनयम भारत के राजपE, असाधारण के भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) म+ अिधसूचना सं. सा.का.िन. 458 (अ), तारीख 17 जून, 2011 के तहत %कािशत gए थे और तQ पB चात इनम+ अिधसूचना सं. सा.का.िन. 440 (अ), तारीख 11 जून, 2012, सा.का.िन. 260 (अ), तारीख 17 अ%ैल, 2013 और सा.का.िन. 482 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2013 के 7ारा संशोधन 1कए गए थे। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 21st April, 2016 G.S.R. 437(E).—In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:-
1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely;-
SCHEDULE Name of post Number of post Classification Pay band and grade pay or pay scale Whether selection post or non selection post. Age limit for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees Period of probation, if any
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Registrar 5(2016). * Subject to variation depending upon work load Not applicable Pay band - 4; Rs.37400- 67000/- plus grade pay of Rs. 8700/-. Selection Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation Promotion:- Deputy Registrar with five years of service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1)Chairperson of the Tribunal- Chairman;
(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;
(3)Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;
(4)Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member Not applicable 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelors degree in law from a recognised university and holding:
(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/-; or
(c) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years regular service in pay band -3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/-.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Deputy Registrar. 5 (2016). *Subject to variation depending upon work load Not applicable. Pay band - 3, Rs. 15600- 39100/- plus grade pay of Rs. 7600/-. Nonselection. Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion:- Assistant Registrar with five years service in pay band-3, Rs. 15600- 39100/- with grade pay of Rs. 6600/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing Bachelors degree in Law from a recognised university and holding;
(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/-. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1)Chairperson of the Tribunal- Chairman;
(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;
(3)Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;
(4)Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member. Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3. Assistant Registrar. 5 (2016). *Subject to variation depending upon work load Not applicable. Pay band-3, Rs. 15600- 39100/- plus grade pay of Rs.6600/-. Nonselection. Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion:- Officers possessing Bachelors Law degree with five years of service in pay band- 2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/- or six years of service in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelors degree in Law from a recognised university and holding:
(a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
(b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/- or six years regular service in grade pay of Rs. 4800/- or seven years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/-. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1)Chairperson of the Tribunal- Chairman;
(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;
(3)Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;
(4)Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member. Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4. Deputy Controller of Accounts. 1 (2016). * Subject to variation depending upon workload Not applicable. Pay band-3, Rs. 15600- 39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-. Nonselection. Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion:- Accounts Officer with five years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers working as Deputy Controller of Accounts or equivalent in the Central Government or State Government or court or tribunal in the grade pay of Rs. 6600/- or officers in grade pay Rs. 5400/- with five years regular service or grade pay of Rs. 4800/- with six years or seven years of regular service in the grade pay of Rs. 4600/- or in the grade pay of Rs. 4200/- with ten years of regular service in the field of accounts, budget, cash in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1) Chairperson of the Tribunal- Chairman;
(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;
(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;
(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member. Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. Principal Private Secretary. 1(2016). * Subject to variation depending upon workload Not applicable. Pay band-3, Rs. 15600- 39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-. Non - selection. Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion:- Private Secretary with six years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding: A. (1) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
(2) post in Central Government or State Government or courts or tribunal with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- in the grade pay of Rs. 4800/- or seven years of regular service, or in grade pay of Rs. 4600/- or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/-; and B. possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi) Essential:- Working knowledge of computer operations Desirable:- Computer Training Course of six months’ duration from a recognised institution. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1) Chairperson of the Tribunal- Chairman;
(2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member;
(3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member;
(4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member. Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
6. Hindi Officer. 1 (2016). * Subject to variation depending upon workload Not applicable. Pay band-2, Rs. 9300- 34800/- plus grade pay of Rs. 5400/-. Nonselection Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion:- Hindi Translator with eight years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- (i) Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or
(ii) officers holding the posts in pay band-2, Rs. 9300- 34800/- with grade pay of Rs 4800/- with three years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- in the respective grade pay in Central Government or State Governments or courts or tribunals. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;
(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member;
(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;
(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7. Accounts Officer. 1(2016). * Subject to variation depending upon workload Not applicable. Pay band-2, Rs. 9300- 34800/- plus grade pay of Rs. 5400/- Nonselection. Not applicable. Not applicable. Not applicable. Not applicable.
(10) (11) (12) (13) By promotion failing which by deputation. Promotion:- Accountant with eighteen years of service in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal.
Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- (a) Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding:
(i) analogous post on regular basis in Central Governments or State Government or courts or tribunals; or
(ii) post in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with three years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- grade pay Central Government or State Governments or courts or tribunals. Desirable: (i) A pass in Subordinate Account Service examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government or State Government;
(ii) successful completion of training in cash and accounts work in ISTM and experience in handling cash; accounts and budget work. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-
(1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman;
(2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member;
(3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member;
(4) Registrar of the Tribunal – Member. Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in t