CourtMesh

Section 51: िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त . िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त. िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त . िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त

Arms Rules, 2016State Rules of Haryana · 2016

(1) अनुhापन -ािधकारी, -�प 7 म< अनुhिN त -दान करते 4ए अनुhिN त -�प म< इन िनयम1 म< यथािविनXदm ट अनुhिN तधारी ,ारा िविनVमत या सबूत परीFण या दोन1 के िलए अनुhात आयुध या गोला बा�द के -वग@ और िववरण P पm टत: दशा@येगा ।

(2) अनुhN त िविनमा@ता ,ारा िविनVमत अp � यायुध1 का सबूत परीFण इस संबंध म< िनयम 59 म< अंतVवm ट उपबंध1 के अनुसार ही �कया जाएगा और ऐसे �कसी िविनVमत अp � यायुध िजनका सx यक �प से सबूत परीFण नहS �कया गया ह ैको बेचने के िलए अनुhात नहS �कया जाएगा ।

(3) अनुhापन -ािधकारी ,ारा -�प 7 म< -दT त -T येक अनुhिN त क� एक -ित अनुhिN तधारी क� िविनमा@ण सुिवधा के P थान के िजला मिजP Zेट और संबंिधत राn य सरकार के गृह िवभाग को तT काल भेजी जाएगी ।

(4) इन िनयम1 के उपबंध1 के अधीन िजन सT ता� को नई अनुhिN तयां -दान क� गई हa उ� ह< नए िविनमा@ता� के �प म< जाना जाएगा जब �क ऐसी सT ताएं और � यिt त िजनके पास पहले से ही सशP H िनयम, 162 के अधीन -�प 9 म< िविनमा@ण अनुhिN तयां हa को िव{मान िविनमा@ता� के �प म< जाना जाएगा ।

(5) इस िनयम के अधीन अनुhिN त -दान करने के िलए ब4-एकक सुिवधा के िलए आवेदन करने वाली �कसी आवेदक को कंपनी क� दशा म< -T येक एकक को पृथक अनुhिN तया ंजारी क� जाएंगी ।

(6) नए िविनमा@ता� को आयुध और गोला-बा�द के िविनमा@ण के िलए तथा िव{मान िविनमा@ता� से सबंिधत सभी मामल1 िजनके अंतग@त इन िनयम1 के अधीन साधारण या िवशेष आदेश जारी करके Fमता पुनरीFण के िलए आवेदन हa, के िलए अनुhिN त -दान करने हतुे आवेदन1 का पुनVवलोकन और -संP करण करने के िलए गृह मंHालय के भीतर अनुhापन सिमित ग"ठत क� जाएगी ।

52. िविनमा2

52. िविनमा252. िविनमा2

52. िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए -cप ण और सबूत परी�ण के िलए -cप ण और सबूत परी�ण के िलए -cप ण और सबूत परी�ण के िलए -cप 7 77 7 म= अनु)ि8 त म= अनु)ि8 तम= अनु)ि8 त म= अनु)ि8 त -दान करने हेतु अ&? या -दान करने हेतु अ&? या -दान करने हेतु अ&? या -दान करने हेतु अ&? यायुध� के -कार युध� के -कारयुध� के -कार युध� के -कार-अनुhापन -ािधकारी -�प 7 म< िनx निलिखत -कार के आयुध1 के िविनमा@ण या सबूत परीFण या दोन1 के िलए अनुhिN त -दान कर सकेगा, अथा@त् :-

(i) I लघु आयुध

(ii) II ह� के हिथयार

(iii) III सेना उपयोग के िलए समनु�प बनाई गई मद< परंतु य�द वग@ I II III के अधीन आने वाली कोई मद के अंतग@त कोई िनिषi आयुध और गोला-बा�द आते हa तो अनुhापन -ािधकारी -�प 7 म< अनुhिN त -दान करने से पूव@ अिधिनयम क� धारा 7 के अधीन क< �ीय सरकार क� पूव@ अनुhा अिभ-ाN त करेगी । 53 5353

Where this provision sits

ActArms Rules, 2016
Section51
Marginal noteिविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त . िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त. िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त . िविनमा2ण और सबूत परी�ण के िलए अनु)ि8 त
JurisdictionState of Haryana
StatusIn force as published by the source

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? Arms Rules, 2016 is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.