(क) नाम, (ख) पहचान का ᮧमाण, (ग) संपकᭅ िववरण, (घ) पता, (ड़) नामांकन तारीख और ᳞ावसाियक सद᭭यता संया, (च) बोडᭅ मᱶ रिज᭭ᮝीकरण कᳱ तारीख और रिज᭭ᮝीकरण संया, 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (छ) एजᱶसी या बोडᭅ के पास उसके िवᱧ लंिबत िशकायतᲂ का िववरण, (ज) एजᱶसी या बोडᭅ के पास उसके िवᱧ लंिबत अनुशासना᭜मक कारᭅवाइयᲂ का िववरण, और (झ) एजᱶसी या बोडᭅ कᳱ अऩुशासन सिमित के ᳇ारा उसके िवᱧ पाᳯरत आदेशᲂ का िववरण।
(2) ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ से संबंिधत ᳯरकॉडᭅ िन᳜िलिखत को िनरीᭃण के िलए उपल᭣ध कराया जाएगा – (क) बोडᭅ, (ख) िनणाᭅयक ᮧािधकरण, (ग) लेनदार सिमित को कारपोरेट ᳰदवाला संक᭨प ᮧᳰᮓया मᱶ, यᳰद ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ को अंतᳯरम संक᭨प ᳞ावसाियक के ᱨप मᱶ िनयुᲦ ᳰकया गया ह,ै या (घ) कोई अ᭠य ᳞िᲦ िजसन ेऐसे िनरीᭃण के िलए सद᭭य कᳱ सहमित ᮧा᳙ कर ली ह।ै VII . सद᭭यᲂ के दािय᭜व