(क) एक ᳰदवाला ᳞ावसाियक के ᱨप मᱶ अपन ेकतᭅ᳞ᲂ का िनवᭅहन सावनापूवᭅक करेगा;
(ख) ऋणी कᳱ आि᭭तयᲂ कᳱ कᳱमत का अिधकतम ᮧाि᳙ करन ेका ᮧयास करेगा;
(ग) अ᭜यंत ईमानदारी और िन᭬पᭃता से अपने कायᭅ करेगा;
(घ) ᭭वतंᮢ और तट᭭थ रहगेा;
(ङ) अपन ेकायᲄ को अिधकतम ᳞ावसाियक योयता और ᳞ावसाियकता नीित से करेगा;
(च) अपनी ᳞ावसाियक दᭃता मᱶ िनरंतर सुधार करेगा;
(छ) अपन ेकतᭅ᳞ᲂ का िनवᭅहन संिहता के तहत दी गई समय सीमा के अनुसार तीᮯता और कौशलता से करेगा;
(ज) अपन ेकायᲄ के िन᭬पादन मᱶ लागू िनयमᲂ का पालन करेगा; और (झ) अपनी ᳞ावसाियक गितिविधयᲂ के दौरान ᮧा᳙ सूचना कᳱ गोपनीयता बनाए रखेगा, जब तक ᳰक काननू ᳇ारा ऐसी सूचना ᮧकट करन ेकᳱ अपᭃेा नहᱭ कᳱ जाती हो।
14. एजᱶसी कᳱ एक आचार संिहता होगी जो भारतीय ᳰदवाला और शोधन अᭃमता बोडᭅ (ᳰदवाला ᳞ावसाियक) िविनयम, 2016 मᱶ िविन᳸द᳥ानुसार आचार संिहता के अनᱨुप होगी तथा उसमᱶ सभी मामलᲂ का ᮧावधान होगा। VIII . सद᭭यᲂ कᳱ िनगरानी
15. एजᱶसी कᳱ एक िनगरानी नीित होगी जो यह सुिनि᳟त करेगी ᳰक ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ कᳱ ᳞ावसाियक गितिविधयाँ, िनयमᲂ, िविनयमᲂ के ᮧावधानᲂ, आचार संिहता और शासकᳱय बोडᭅ ᳇ारा ᳰदए गए िनदेशᲂ के अनुसार ह।ᱹ
16. एक ᳞ावसाियक सद᭭य ᳰदवाला ᳞ावसाियक के ᱨप मᱶ वषᭅ मᱶ ᭠यूनतम दो बार चाल ूऔर समा᳙ कायᲄ के अिभलेखᲂ सिहत सूचना एजᱶसी ᳇ारा िविन᳸द᳥ तरीके और ᮧाᱨप मᱶ ᮧ᭭तुत करेगा।
17. िनगरानी सिमित ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ ᳇ारा ᮧ᭭ततु कᳱ गई सूचना और अिभलेखᲂ कᳱ िनगरानी नीित के अनुसार समीᭃा करेगी।
18. िनगरानी नीित मᱶ िन᳜िलिखत का ᮧावधान होगा - (क) िनगरानी कᳱ बारंबारता;
(ख) िनरीᭃण के तरीके सिहत ᮧ᭭तुतीकरण का तरीका और ᮧाᱨप या ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ कᳱ सूचना और अिभलेखᲂ को एकिᮢत करना;
¹Hkkx III µ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (ग) िनगरानी नीित का अनुपालन करने के िलए ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ कᳱ बा᭟यताएं;
(घ) सूचना और अिभलेखᲂ का ᮧयोग, िव᳣ेषण और अनुसरण;
(ड़) सद᭭यᲂ के कायᭅ-िन᭬पादन का मू᭨यांकन;
(च) अ᭠य कोई मामले, जो शासकᳱय बोडᭅ ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᳰकए जाएं।
19. िनगरानी नीित मᱶ - (क) सद᭭यᲂ कᳱ ᳞िᲦगतता का पूणᭅ ᭟यान रखा जाएगा;
(ख) ᮧा᳙ सूचना कᳱ गोपनीयता का ᮧावधान होगा, जब तक ᳰक बोडᭅ ᳇ारा या िविध ᳇ारा सूचना के ᮧकटीकरण कᳱ अपेᭃा न कᳱ जाए; और (ग) भेदभाव नहᱭ ᳰकया जाएगा।