(क) “सद᭭यता ᮧमाणपᮢ” का आशय एजᱶसी का सद᭭यता ᮧमाणपᮢ ह ैजो उप-िविध 10 के अंतगᭅत ᮧदान ᳰकया जाता ह;ै (ख) “संिहता” का आशय ᳰदवाला और शोधन अᭃमता संिहता, 2016 (2016 का 31) से ह;ै (ग) “शासी बोडᭅ” का आशय एजᱶसी के िनदेशक मंडल से ह ैिजसे कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) कᳱ धारा 2(10) के अतंगᭅत पᳯरभािषत ᳰकया गया ह;ै (घ) “᳞ावसाियक सद᭭य” का आशय ᳰदवाला ᳞ावसाियक से ह ै िजसका इस ᮧकार इन उप-िविधयᲂ के भाग-VI के अनुसार नामांकन ᳰकया गया ह;ै (ड.) “संबंधी” का वही अथᭅ होगा जो ᳰक कंपनी अिधिनयम, 2013 कᳱ धारा 2(77) मᱶ वᳶणत ह।ै
(2) जब तक अ᭠यथा संदभᭅ अपिेᭃत न हो ᮧयुᲦ श᭣द और अिभ᳞िᲦयां िजसे इन उप-िविधयᲂ मᱶ पᳯरभािषत नहᱭ ᳰकया गया ह ैका वही अथᭅ होगा जो इसे संिहता मᱶ ᳰदया गया ह।ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] III . उे᭫य
5. (1) यह एजᱶसी, संिहता के अंतगᭅत ᳰदवाला ᳞ावसाियक एजᱶसी के कायᭅ, और उसके आकि᭭मक कायᭅ करेगी।
(2) एजᱶसी उप-खंड (1) मᱶ िविन᳸द᳥ कायᲄ के िसवाय कोई अ᭠य कायᭅ जो ᳰदवाला ᳞ावसाियक एजᱶसी के कायᲄ के िनवहᭅन से सुसंगत नहᱭ हो, नहᱭ करेगी। IV . एजᱶसी के कᱫᭅ᳞
6. (1) एजᱶसी, इसके ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ के िविनयमन मᱶ उᲬ नैितक और ᳞ावसाियक मानदंडᲂ का अनरुᭃण करेगी।
(2) एजᱶसी – (क) ᳰदवाला ᳞ावसाियक एजᱶसी और ᳰदवाला ᳞वसाियकᲂ के कायᭅ ᳞वहार को शािसत करने के िलए जारी ᳰकए गए संिहता और िनयमᲂ तथा उसके अंतगᭅत जारी िविनयमन और ᳰदशािनदᱷश का अनुपालन सुिनि᳟त करेगी;
(ख) इसके ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ के नामांकन और िविनयमन के िलए उिचत ता᳸कक ᭠यायोिचत और गैर-भेदभाव वाली पितयां अपनाएगी;
(ग) इसके ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ को जारी िनदेशᲂ और उप-िविधयᲂ के संबंध मᱶ बोडᭅ के ᮧित उᱫरदायी होगी;
(घ) ᳰदवाला ᳞वसाियकᲂ के पेशे को िवकिसत करेगी;
(ड़) ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ के सतत् ᳞ावसाियक िवकास को बढ़ावा देगी;
(च) इसके आंतᳯरक िविनयमनᲂ और ᳰदशािनदᱷशᲂ मᱶ िनरंतर सुधार करेगी ताᳰक इसके ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ ᳇ारा उᲬ ᳞ावसाियक और नैितक आचरण का अनुरᭃण सुिनि᳟त ᳰकया जा सके; और (छ) और इसकᳱ गितिविधयᲂ के बारे मᱶ बोडᭅ को सूचना ᮧदान करेगी। V. एजᱶसी कᳱ सिमितया ं ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ कᳱ सलाहकार सिमित
7. (1) िन᳜िलिखत ᳰकसी मामल ेमᱶ सलाह देन ेके िलए शासी बोडᭅ, एजᱶसी के ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ कᳱ सलाहकार सिमित का गठन कर सकती ह ै– (क) ᳞ावसाियक िवकास के िलए, (ख) ᳞ावसाियक मानदंडᲂ और नैितक आचरण, और (ग) ᳰदवाला संक᭨प, समापन और शोधन अᭃमता के संबंध मᱶ उ᭜कृ᳥ पितयां बनाने मᱶ,
(2) सलाहकार सिमितयां ऐसे ᭭थान और समय पर बैठक कर सकती ह ᱹजो शासी बोडᭅ िनधाᭅᳯरत करे। एजᱶसी कᳱ अ᭠य सिमितया.ं