CourtMesh

IBBI (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021

Central Regulations · 201693,812 characters of text

The enactment

TypeRegulations
Year2016
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Corporate Affairs
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectstaxation, corporate

Full text

The source publishes this enactment as a single document rather than provision by provision, so the whole text is below and there are no per-section pages for it. Nothing has been shortened.

2151 GI/2021 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4

PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 9 ऄप्रैल, 2021 भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पवूड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 सं. अइ.बी.बी.अइ./2021-22/जी.एन./अर.इ.जी.071.—भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड, ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 (2016 का 31) के भाग 2 के ऄध्याय 3क के ईपबंधों के साथ परठत धारा 196, धारा, 208 और धारा 240 के ऄधीन प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता ह,ै ऄथाडत्:- ऄध्याय 1 प्रारंजभक

1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ

(1) आन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 ह ै।

(2) ये जवजनयम राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पररभाषाए ं

(1) आन जवजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो,- (क) “अवेदक” से धारा 54ग के ऄधीन पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए अवेदन फाआल करने वाला कारपोरेट अवेदक ऄजभप्रेत ह;ै सं. 151] नइ ददल्ली, िुिवार, ऄप्रलै 9, 2021/चैत्र 19, 1943 No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226500 CG-DL-E-10042021-226500 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) “लेनदारों का वगड” से ऐसा वगड ऄजभप्रेत ह,ै जजसमें धारा 21 की ईपधारा (6क) के खंड (ख) के ऄधीन कम से कम दस जवत्तीय लेनदार हैं और “दकसी वगड के लेनदार” ऄजभव्यजि का ऄथाडन्वयन तदनुसार दकया जाएगा;

(ग) “संजहता” से ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 ऄजभपे्रत है;

(घ) “सजमजत” से धारा 54झ के ऄधीन गरठत लेनदारों की सजमजत ऄजभप्रेत ह;ै (ङ) “आलैक्ट्रॉजनक रूप” का वही ऄथड होगा जो सूचना प्रौददयोजगकी ऄजधजनयम, 2000 (2000 का 21) में ईसका है;

(च) “आलैक्ट्रॉजनक माध्यम” से ऐसा प्राजधकृत और सुरजक्षत कम्प्यूटर प्रोगाम ऄजभपे्रत ह ैजो ईस भागीदार को, जो ऐसी संसूचना प्राप्त करने का हकदार ह,ै ईस ऄ्यततन आलैक्ट्रॉजनक मेल पते पर, जो ऐसे भागीदार ्ारा ईपल्ध कराया गया ह,ै संसूचना भेजे जाने का पुष्टीकरण तैयार करने में और ऐसी संसूचना का ऄजभलेख रखने में समथड है;

(छ) “ईजचत मूल्य” से कारपोरेट ऊणी की अजस्ट्तयों का ऐसा ऄनुमाजनत वसूलीयोग्य मूल्य ऄजभपे्रत ह,ै यदद ईनका पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख को दकसी आच्छुक िेता और आच्छुक जविेता के बीच दकसी जनष्पक्ष लेनदने में समुजचत जवपणन के पश्चात् अदान-प्रदान दकया जाता ह ैऔर जहां पक्षकारों ने सोचसमझकर, जववेकपूणड और दबाव के जबना कायड दकया हो;

(ज) “प्ररूप” से ऄनुसूची में जवजनर्ददष्ट प्ररूप ऄजभप्रेत ह;ै (झ) “पहचान संखयांक” से यथाजस्ट्थजत, सीजमत दाजयत्व भागीदारी पहचान सखयांक या कारपोरेट ऊणी पहचान संखयांक ऄजभपे्रत ह;ै (ञ) “ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था” से भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (ददवाला व्यावसाजयक) जवजनयम, 2016 के ऄधीन आस रूप में मान्यताप्राप्त कोइ संस्ट्था ऄजभप्रेत है;

(ट) “समापन मूल्य” से कारपोरेट ऊणी की अजस्ट्तयों का ऐसा ऄनुमाजनत वसूलीयोग्य मूल्य ऄजभपे्रत ह,ै यदद ईसका पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख को समापन दकया गया होता;

(ठ) “भागीदार” से धारा 24 के ऄधीन सजमजत की बैठक में भाग लेने का हकदार कोइ व्यजि या सजमजत ्ारा बैठक में भाग लेने के जलए प्राजधकृत कोइ ऄन्य व्यजि ऄजभप्रेत है;

(ड) “प्रदिया” से संजहता के भाग 2 के ऄध्याय 3-क के ऄधीन कारपोरेट ऊणी के जलए पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया ऄजभप्रेत ह;ै (ढ) “रजजस्ट्रीकृत मूल्यांकक” से ऐसा व्यजि ऄजभपे्रत ह,ै जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄनुसार आस रूप में रजजस्ट्रीकृत है;

(ण) “ऄनुसूची” से आन जवजनयमों की ऄनुसूची ऄजभपै्रत ह;ै (त) “धारा” से संजहता की धारा ऄजभप्रेत ह;ै (थ) “वीजडयो कांफ्रें ससग या ऄन्य श्रव्य और दशृ्य साधन” से ऐसी श्रव्य और दशृ्य सुजवधा ऄजभपे्रत ह,ै जो दकसी बैठक में भाग लेने वाले प्रजतभाजगयों को एक दसूरे के साथ सामान्तर रूप से संवाद करने और बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने में समथड बनाती ह ै।

(2) जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजक्षत न हो, ईन ि्दों और पदों के, जो आन जवजनयमों में प्रयुि ह ैऔर पररभाजषत नहीं ह ैदकन्तु संजहता में पररभाजषत हैं, वही ऄथड होंगे जो संजहता में िमिः ईनके हैं । [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ऄध्याय 2 साधारण

3. बठैकें और संचार

(1) आन जवजनयमों के ऄधीन ऄपेजक्षत बैठकें या तो भौजतक रूप से या आलैक्ट्रॉजनक पद्धजत ्ारा या दोनों के संयोजन से अयोजजत की जाएंगी ।

(2) आन जवजनयमों के ऄधीन ऄपेजक्षत सभी संचार यथासंभव आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा दकए जाएंगे ।

4. अवश्यक अपरू्तत धारा 14 की ईपधारा (2) में जनर्ददष्ट अवश्यक माल और सेवाओं से ईस सीमा तक जहां तक ये कारपोरेट ऊणी ्ारा ईत्पाददत या प्रदत्त ईत्पादन के प्रत्यक्ष जनवेि के रूप में नहीं हैं, जनम्नजलजखत ऄजभपे्रत होगा – (क) जव्यतुत;

(ख) जल;

(ग) दरूसंचार सेवाएं; और (घ) सूचना प्रौ्यतोजगकी सेवाएं । स्ट्पष्टीकरण: दकसी कारपोरेट ऊणी को प्रदाय कराया गया जल, पीने और सफाइ के प्रयोजनों के जलए न दक जलीय-जव्यतुत के ईत्पादन के जलए अवश्यक अपूर्तत होगा।

5. ऄजतिय ईधार संव्यवहार दकसी संव्यवहार को धारा 50 की ईपधारा (2) के ऄधीन वहां ऄजतिय समझा जाएगा जहां जनबंधन:

(क) कारपोरेट ऊणी से ईपल्ध कराए गए ईधार की बाबत ऄत्यजधक भुगतान करने की ऄपेक्षा करते हैं; या (ख) संजवदाओं से संबंजधत जवजध के जसद्धांतों के ऄधीन ऄजववेकपूणड हैं ।

6. पवूड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया लागत धारा 5 का ईपधारा (23ग) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के जलए “पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया लागत” से जनम्नजलजखत ऄजभप्रेत होगा- (क) जवजनयम 34 के ईप-जवजनयम (5) के ऄधीन प्राजधकृत प्रजतजनजधत्व को संदये फीस;

(ख) धारा 25क के ऄधीन प्राजधकृत प्रजतजनजध के कृत्यों का जनवडहन करने के जलए ईसके ्ारा जेब से दकए गए व्यय; और (ग) प्रदिया से प्रत्यक्षतः संबंजधत और सजमजत ्ारा ऄनुमोददत कोइ ऄन्य लागत। ऄध्याय 3 समाधान व्यावसाजयक

7. समाधान व्यावसाजयक के जलए पात्रता

(1) प्ररूप पी1 में सम्पमजत के ऄधीन रहते हुए, कोइ ददवाला व्यावसाजयक यथाजस्ट्थजत ऄंतररम समाधान व्यावसाजयक या समाधान व्यावसाजयक के रूप में जनयुि दकए जाने का तभी पात्र होगा यदद वह और ईस ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था के सभी भागीदार और जनदिेक, जजसका वह एक भागीदार या जनदिेक ह,ै कारपोरेट ऊणी से स्ट्वतंत्र हैं:

स्ट्पष्टीकरण: कोइ व्यजि कारपोरेट ऊणी से तब स्ट्वतंत्र समझा जाएगा, यदद वह (क) जहां कारपोरेट ऊणी एक कंपनी ह,ै कंपनी ऄजधजनयम, 2013(2013 का 18) की धारा 149 के ऄधीन कारपोरेट ऊणी के बोडड में, स्ट्वतंत्र जनदिेक के रूप में जनयुि दकए जाने का पात्र है;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) कारपोरेट ऊणी का संबद्ध पक्षकार नहीं है; या (ग) (i) कारपोरेट ऊणी के लेखापरीक्षकों या सजचवालजयक लेखापरीक्षकों या लागत लेखापरीक्षकों की फमड का; या

(ii) ऐसी दकसी जवजधक या परामिी फमड का, जजसने कारपोरेट ऊणी के साथ ऐसी फमड के सकल अवतड के पांच प्रजतित या ईससे ऄजधक रकम का कोइ संव्यवहार दकया ह ैया दकया था, जपछले तीन जवत्तीय वषड में से दकसी जवत्तीय वषड में कमडचारी या स्ट्वत्वधारी या भागीदार नहीं रहा ह ै।

(2) ऐसा समाधान व्यावसाजयक, जो दकसी ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का जनदिेक या भागीदार ह,ै दकसी प्रदिया में समाधान व्यावसाजयक के रूप में बने रहने का तब ऄपात्र होगा यदद ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था या ऐसी ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का कोइ भागीदार या जनदिेक ईसी प्रदिया में दकसी भी जहतधारक का प्रजतजनजधत्व करता ह ै।

8. समाधान व्यावसाजयक की फीस

(1) जहां कारपोरेट ऊणी कोइ अवेदन फाआल करने में ऄसफल रहता ह ैया प्रदिया अरंभ करने के जलए अवेदन ऄस्ट्वीकार कर ददया जाता ह ैवहां समाधान व्यावसाजयक को धारा 54ख की ईपधारा (3) के ऄधीन कतडव्यों का पालन करने के जलए संदये फीस कारपोरेट ऊणी ्ारा वहन की जाएगी ।

(2) कारपोरेट ऊणी ऐसी रकम के साथ, जैसा दक सजमजत ्ारा समय-समय पर सलाह दी जाए, एक पृथक् बैंक खाता रखेगा और धारा 5 के खंड (23ग) के ईपबंधों के ऄधीन रहते हुए, ऐसे खाते का प्रचालन समाधान व्यावसाजयक ्ारा प्रदिया के संचालन के जलए ईसकी फीस और ईसके ्ारा ईपगत व्ययों को पूरा करने के जलए दकया जाएगा ।

9. बजहयों तक पहुचं समाधान व्यावसाजयक, कारपोरेट ऊणी की ईन लेखा-बजहयों, ऄजभलेख और ऄन्य दस्ट्तावेज़ और जानकारी तक, जहां तक वे संजहता के ऄधीन ईसके कतडव्यों का जनवडहन करने के जलए सुसंगत हैं, जो – (क) कारपोरेट ऊणी के सदस्ट्यों, संप्रवतडकों, भागीदारों, जनदिेकों और संयुि ई्यतम भागीदारों;

(ख) कारपोरेट ऊणी ्ारा जनयोजजत के व्यावसाजयकों और सलाहकारों;

(ग) प्रजतभूजतयों के जनक्षेपागारों;

(घ) ईन रजजस्ट्टररयों, जो अजस्ट्तयों के स्ट्वाजमत्वों को ऄजभजलजखत करती हैं; और (ङ) कारपोरेट ऊणी के संजवदागत प्रजतपक्षों ्ारा धाररत हैं, पहुचं रख सकेगा ।

10. व्यावसाजयकों की जनयुजि समाधान व्यावसाजयक धारा 54च की ईपधारा (3) के खंड (ङ) के ऄधीन एक व्यावसाजयक जनयुि कर सकेगा:

परन्तु जनम्नजलजखत व्यजियों को व्यावसाजयक के रूप में जनयुि नहीं दकया जाएगा, ऄथाडत्:

(क) ऐसा व्यजि, जो संबंजधत व्यवसाय के जवजनयामक के पास रजजस्ट्रीकृत नहीं ह;ै (ख) कारपोरेट ऊणी का संबद्ध पक्षकार;

(ग) पूवड जनधाडररत ददवाला प्रदिया प्रारंभ होने की तारीख से पांच वषड पूवड की ऄवजध के दौरान दकसी भी समय कारपोरेट ऊणी का कोइ लेखापरीक्षक;

(घ) ऐसी ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का कोइ भागीदार या जनदिेक, जजसका समाधान व्यावसाजयक एक भागीदार या जनदिेक ह;ै या (ङ) समाधान व्यावसाजयक का या ईस ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था के भागीदार या जनदिेक का, जजसका समाधान व्यावसाजयक एक भागीदार या जनदिेक ह,ै कोइ नातेदार । [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5

11. लागत का प्रकटन

(1) समाधान व्यावसाजयक ऄपनी जनयुजि के समय और ईसके पश्चात् भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (ददवाला व्यावसाजयक) जवजनयम, 2016 में यथा-ईपवर्तणत अचार संजहता के ऄनुसार ऄपने प्रकटन करेगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, प्रदिया की मदवार लागत ऐसी रीजत में प्रकट करेगा, जैसा बोडड ्ारा ऄपेक्षा की जाए ।

12. ऄजभलेखों का परररक्षण समाधान व्यावसाजयक, कारपोरेट ऊणी की प्रदिया से संबंजधत ऄजभलेख की भौजतक तथा आलैक्ट्रॉजनक प्रजत ऄजभलेख प्रजतधारण ऄनुसूची के ऄनुसार आस प्रकार परररजक्षत करेगा, जैसा बोडड ्ारा समाधान व्यावसाजयक एजेंजसयों से परामिड करके ऄपेक्षा की जाए ।

13. ररपोटों और प्ररूपों का फाआल दकया जाना समाधान व्यावसाजयक ऐसे प्ररूप, ईसके संलग्नकों सजहत, ऐसे दकसी आलैक्ट्रॉजनक ्लेटफामड पर, जैसा बोडड ्ारा समाधान व्यावसाजयक एजेंजसयों से परामिड करके ऄपेक्षा की जाए, फाआल करेगा । ऄध्याय 4 प्रदिया का अरंभ दकया जाना

14. जवत्तीय लेनदारों ्ारा ऄनुमोदन

(1) अवेदक, धारा 54क की ईपधारा (2) और ईपधारा (3) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के जलए, ऐसे जवत्तीय लेनदारों की बैठक बुलाएगा, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं ।

(2) ईप-जवजनयम (1) के ऄधीन बैठक की सूचना की तामील ऐसे जवत्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, तब तक बैठक की तारीख से कम से कम पांच ददन पूवड की जाएगी जब तक दक ईन सभी के बीच आससे कम ऄवजध के जलए सहमजत न हुइ हो ।

(3) आस जवजनयम के ऄधीन बैठक की सूचना में बैठक की तारीख, समय और स्ट्थान ईपदर्तित दकया जाएगा और ईसके साथ प्ररूप पी2 में लेनदारों की सूची, ईन्हें दये रकमों सजहत, संलग्न की जाएगी ।

(4) ऐसे जवत्तीय लेनदार, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं और जजनका कारपोरेट ऊणी से ऄसंबद्ध लेनदारों के कुल जवत्तीय ऊण के मूल्य का कम से कम दस प्रजतित ह,ै धारा 54क की ईपधारा (2) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के जलए ददवाला व्यावसाजयकों के नामों की प्रस्ट्थापना कर सकें गे ।

(5) धारा 54क की ईपधारा (2) के खंड (ङ) के ऄधीन समाधान व्यावसाजयक की जनयुजि के जनबंधनों का ऄनुमोदन प्ररूप पी3 में होगा ।

(6) आस जवजनयम के ऄधीन समाधान व्यावसाजयक की जनयुजि के जनबंधनों के ऄंतगडत जनम्नजलजखत होंगे– (क) ईसे धारा 54ख की ईपधारा (1) के ऄधीन कतडव्यों का पालन करने के जलए संदये फीस;

(ख) ईसे प्रदिया के संचालन के जलए संदये फीस और ईसके ्ारा ईपगत दकए जाने वाले व्यय; और (ग) यदद धारा 54ञ के ऄधीन कारपोरेट ऊणी का मामला प्रबंधन ईसमें जनजहत दकया जाता ह ैतो ईसे संदये फीस और ईसके ्ारा ईपगत दकए जाने वाले व्यय।

(7) धारा 54क की ईपधारा (3) के ऄधीन अवेदन फाआल दकए जाने का ऄनुमोदन प्ररूप पी4 में होगा ।

(8) जहां कारपोरेट ऊणी पर कोइ जवत्तीय ऊण नहीं ह ै या सभी जवत्तीय लेनदार संबद्ध पक्षकार हैं वहां अवेदक ऐसे पररचालन लेनदारों की बैठक बुलाएगा, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं और ईप-जवजनयम (1) से ईप- जवजनयम (7) के ईपबंध यथावश्यक पररवतडनों सजहत लागू होंगे ।

15. प्राजधकृत प्रजतजनजध के जलए पसन्द समाधान व्यावसाजयक, प्ररूप पी2 की परीक्षा करने के पश्चात्,-

(i) लेनदारों के वगड, यदद कोइ हैं, ऄजभजनजश्चत करेगा;

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(ii) ईप-जवजनयम (1) के ऄधीन ऄजभजनजश्चत दकसी वगड में लेनदारों का सजमजत में प्रजतजनजधत्व के जलए ऐसे तीन ददवाला व्यावसाजयकों की पहचान करेगा, - (क) जो अवेदक या समाधान व्यावसाजयक के नातेदार या संबद्ध पक्षकार नहीं हैं;

(ख) जजनके बोडड के पास यथा-रजजस्ट्रीकृत पते, यथाजस्ट्थजत, ईस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में हैं, जजनके ईस वगड में लेनदारों की संखया, कारपोरेट ऊणी के ऄजभलेख में ईनके पतों के ऄनुसार ईच्चतर है:

परन्तु जहां ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ददवाला व्यावसाजयकों की पयाडप्त संखया नहीं ह ैवहां ऐसे ददवाला व्यावसाजयकों के संबंध में, जजनके पते समीपस्ट्थ, यथाजस्ट्थजत, राज्य या संघराज्यक्षेत्र में हैं, जवचार दकया जाएगा;

(ग) जो जवजनयम 7 के ऄधीन जनयुि दकए जाने के पात्र हैं; और (घ) जो ईस वगड में लेनदारों के प्राजधकृत प्रजतजनजध के रूप में कायड करने के आच्छुक हैं ।

(iii) ईप-जवजनयम (2) के ऄधीन ऄजभज्ञात ददवाला व्यावसाजयकों की ईस वगड में लेनदारों के प्राजधकृत प्रजतजनजधयों के रूप में कायड करने की सम्पमजत प्ररूप पी5 में ऄजभप्राप्त करेगा ।

(iv) ईस वगड में लेनदारों से ददवाला व्यावसाजयक के जलए ईनकी पसन्द की इ्सा करेगा, जजन्होंने ईप-जवजनयम (3) के ऄधीन सम्पमजत दी ह:ै परन्तु लेनदार समाधान व्यावसाजयक को तीन ददनों के भीतर ऄपनी पसन्द संसूजचत करेंगे ।

(v) ऐसे ददवाला व्यावसाजयक का, जो दक ईस वगड में लेनदारों की ईच्चतर संखया की पसन्द ह,ै संबंजधत वगड के लेनदारों के प्राजधकृत प्रजतजनजध के रूप में कायड करने के जलए चयन करेगा ।

(vi) ईप-जवजनयम (5) के ऄधीन चयजनत ददवाला व्यावसाजयक का नाम, प्ररूप पी5 में ईसकी सम्पमजत सजहत, अवेदक को सूजचत करेगा ।

16. घोषणाए ं

(1) धारा 54क की ईपधारा (2) के खंड (च) के ऄधीन घोषणा प्ररूप पी6 में की जाएगी ।

(2) धारा 54ग की ईपधारा (3) के खंड (ग) के ऄधीन घोषणा प्ररूप पी7 में होगी।

17. समाधान व्यावसाजयक ्ारा ररपोटड धारा 54ख की ईपधारा (1) के खंड (क) के ऄधीन ररपोटड प्ररूप पी8 में तैयार की जाएगी ।

18. अवदेक ्ारा दी जाने वाली जानकारी अवेदक, धारा 54ग की ईपधारा (3) के खंड (घ) के प्रयोजनों के जलए, जनम्नजलजखत प्रस्ट्तुत करेगा,- (क) कारपोरेट ऊणी के जपछले दो जवत्तीय वषों के लेखापरीजक्षत जवत्तीय जववरण;

(ख) चालू जवत्तीय वषड के जलए ऄनंजतम जवत्तीय जववरण, जजसे धारा 54क की ईपधारा (2) के खंड (च) के ऄधीन घोषणा की तारीख तक ऄ्यततन दकया गया है; और (ग) जवजनयम 15 के ईप-जवजनयम (5) के ऄधीन चयजनत प्राजधकृत प्रजतजनजधयों ्ारा प्रस्ट्तुत दकया गया प्ररूप पी5 ऄध्याय 5 सावडजजनक ईद्घोषणा और दाव े

19. सावडजजनक ईद्घोषणा

(1) समाधान व्यावसाजयक, प्रदिया के प्रारंभ होने के दो ददन के भीतर एक सावडजजनक ईद्घोषणा करेगा ।

(2) ईप-जवजनयम (1) में जनर्ददष्ट सावडजजनक ईद्घोषणा:

[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 (क) प्ररूप पी9 में होगी;

(ख) प्ररूप पी2 में सूचीबद्ध प्रत्येक लेनदार को भेजी जाएगी;

(ग) आनफॉरमेिन यूरटजलटी को भेजी जाएगी; और (घ) कारपोरेट ऊणी की वैबसाआट, यदद कोइ ह ैऔर बोडड की वैबसाआट पर प्रकाजित की जाएगी ।

20. दावों की सूची

(1) कारपोरेट ऊणी धारा 54छ की ईपधारा (1) के ऄधीन दावों की सूची प्ररूप पी10 में समाधान व्यावसाजयक को प्रस्ट्तुत करेगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, कारपोरेट ऊणी के ऄजभलेख और ऄजभलेख पर ईपल्ध ऄन्य सुसंगत सामग्री के अधार पर प्राप्त ्यौरों की पुजष्ट प्ररूप पी2 में करेगा ।

(3) समाधान व्यावसाजयक, ईसके ्ारा पुष्ट दकए गए दावों के संबंध में प्रत्येक लेनदार को सूजचत करेगा और अक्षेपों की, यदद कोइ हैं, इ्सा करेगा ।

(4) कोइ लेनदार ईप-जवजनयम (3) के ऄधीन संसूचना प्राप्त होने के सात ददन के भीतर समाधान व्यावसाजयक को समथडनकारी दस्ट्तावेज़ों सजहत अके्षप प्रस्ट्तुत कर सकेगा ।

(5) समाधान व्यावसाजयक, दकसी लेनदार से ऐसे ऄन्य साक्ष्य और स्ट्पष्टीकरण की ऄपेक्षा कर सकेगा, जो वह ईसके संपूणड दावे या ईसके दकसी भाग को जसद्ध करने के जलए ईजचत समझे ।

(6) समाधान व्यावसाजयक, ईप-जवजनयम (4) के ऄधीन प्राप्त प्रत्येक अक्षेप पर जवचार करेगा और लेनदार के दावे को, यदद ऄपेजक्षत हो, ईपांतररत करेगा ।

(7) लेनदार ऄपने दावे को, जैसे ही पूवड जनधाडररत ददवाला प्रदिया प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् ईसकी दकसी भी स्रोत से. दकसी भी रीजत में भागतः या पूणडतः तुजष्ट हो जाती ह,ै ऄ्यततन करेगा ।

(8) समाधान व्यावसाजयक दावों की सूची प्ररूप पी2 में तैयार करेगा और जब भी ऄपेजक्षत हो, ईसे ऄ्यततन करेगा ।

(9) प्ररूप पी10 – (क) कारपोरेट ऊणी के लेनदारों, सदस्ट्यों, भागीदारों, जनदिेकों और प्रत्याभूजतदाताओं ्ारा जनरीक्षण के जलए ईपल्ध होगा;

(ख) कारपोरेट ऊणी की वैबसाआट पर, यदद कोइ ह,ै प्रदर्तित दकया जाएगा;

(ग) बोडड के पास आलैक्ट्रॉजनक ्लेटफामड पर फाआल दकया जाएगा; और (घ) सजमजत की बैठकों में पेि दकया जाएगा, जैसे ही ईसे ऄ्यततन दकया जाता ह।ै

21. दाव ेकी रकम का ऄवधारण

(1) जहां दकसी लेनदार के दावे की रकम दकसी अकजस्ट्मकता या ऄन्य कारणवि जनजश्चत न हो वहां समाधान व्यावसाजयक ऄपने पास ईपल्ध जानकारी के अधार पर दावे की रकम का सवोत्तम ऄनुमान लगाएगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, पुष्ट दकए गए दावों की रकमों को, जजसके ऄंतगडत ईप-जवजनयम (1) के ऄधीन दकए गए दावों के ऄनुमान भी हैं, तब यथासाध्य िीघ्रता से पुनरीजक्षत करेगा जब ईसे ऐसी ऄजतररि जानकारी प्राप्त होती ह ै जजसके कारण ऐसा पुनरीक्षण करना ऄपेजक्षत हो ।

22. जवदिेी मुद्रा में ऊण जवदिेी मुद्रा में ऄंदकत दावों को पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख को यथा-जव्यतमान सरकारी जवजनमय दर पर भारतीय मुद्रा में मूल्यांदकत दकया जाएगा । स्ट्पष्टीकरण – “सरकारी जवजनमय दर” वह जनदिे दर ह,ै जो भारतीय ररजवड बैंक ्ारा प्रकाजित की जाती ह ैया ऐसी जनदिे दरों से व्युत्पन्न होती ह ै। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

23. लेनदारों को दये ऊण का ऄंतरण जहां कोइ लेनदार, प्रदिया की ऄवजध के दौरान ऐसे ऊण को, जो ऐसे लेनदार को दये ह,ै दकसी ऄन्य व्यजि को समनुदजेित या ऄंतररत करता ह ैतो दोनों पक्षकार समाधान व्यावसाजयक को जवजनयम 20 के ईप-जवजनयम (8) के ऄधीन ऄ्यततन करने के जलए ऐसे समनुदिेन या ऄंतरण के जनबंधन और समनुदजेिती या ऄंतररती की पहचान ईपल्ध कराएंगे । ऄध्याय 6 लेनदारों की सजमजत

24. दकसी वगड में केवल लेनदारों वाली सजमजत जहां कारपोरेट ऊणी के दकसी वगड में केवल लेनदार हैं और कोइ ऄन्य जवत्तीय लेनदार नहीं ह,ै जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं वहां सजमजत केवल प्राजधकृत प्रजतजनजध(प्रजतजनजधयों) से जमलकर बनेगी ।

25. केवल पररचालन लेनदारों वाली सजमजत

(1) जहां कारपोरेट ऊणी पर कोइ जवत्तीय ऊण नहीं ह ै या सभी जवत्तीय लेनदार संबद्ध पक्षकार हैं वहां सजमजत जनम्नजलजखत रूप में ऐसे पररचालन लेनदारों से जमलकर बनेगी, जो कारपोरेट ऊणी के नातेदार नहीं हैं – (क) मूल्य के ऄनुसार दस सबसे बडे पररचालन लेनदार और यदद पररचालन लेनदारों की संखया दस से कम ह ैतो सजमजत में ऐसे सभी पररचालन लेनदार िाजमल होंगे;

(ख) खंड (क) के ऄधीन सजम्पमजलत कमडकारों से जभन्न सभी कमडकारों ्ारा जनवाडजचत एक प्रजतजनजध; और (ग) खंड (क) के ऄधीन सजम्पमजलत कमडचाररयों से जभन्न सभी कमडचाररयों ्ारा जनवाडजचत एक प्रजतजनजध ।

(2) आस जवजनयम के ऄधीन गरठत सजमजत के एक सदस्ट्य को कुल ऊण के मुकाबले यथाजस्ट्थजत, ऐसे लेनदार को दये ऊण या ऐसे प्रजतजनजध ्ारा प्रजतजनजधत्व दकए गए ऊण के ऄनुपात में मतदान का ऄजधकार होगा । स्ट्पष्टीकरण – आस ईप-जवजनयम के प्रयोजनों के जलए, ‘कुल ऊण’ – (क) ईप-जवजनयम (1) के खंड (क) में सूचीबद्ध लेनदारों को दये ऊण की रकम;

(ख) ईप-जवजनयम (1) के खंड (ख) के ऄधीन कमडकारों को दये कुल ऊण की रकम;

(ग) ईप-जवजनयम (1) के खंड (ग) के ऄधीन कमडचाररयों को दये कुल ऊण की रकम का योग ह ै।

(3) यथाजस्ट्थजत, जवजनयम 24 या जवजनयम 25 के ऄनुसार गरठत सजमजत और ईसके सदस्ट्यों के वही ऄजधकार, िजियां, कतडव्य और बाध्यताएं होंगी जैसी जवत्तीय लेनदारों और ईसके सदस्ट्यों से जमलकर बनने वाली सजमजत की होंगी ।

26. सजमजत में पररवतडन लेनदारों की सजमजत की संरचना में दकसी भी पररवतडन की सूचना सजमजत के सभी सदस्ट्यों को ऐसे पररवतडन के दो ददन के भीतर दी जाएगी । ऄध्याय 7 सजमजत की बठैके

27. सजमजत की बठैकें

(1) कोइ समाधान व्यावसाजयक, जब भी अवश्यक समझे, सजमजत की बैठक बुला सकेगा ।

(2) कोइ समाधान व्यावसाजयक तब एक बैठक बुलाएगा यदद सजमजत के तैंतीस प्रजतित मतदान ऄजधकार का प्रजतजनजधत्व करने वाले सदस्ट्यों ्ारा आस अिय का ऄनुरोध दकया जाता ह ै। [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9

28. सजमजत की बठैकों के जलए सूचना

(1) सजमजत की कोइ बैठक प्रत्येक भागीदार को ईस पते पर, जो लेनदार ्ारा समाधान व्यावसाजयक को ईपल्ध कराया गया ह,ै जलजखत में कम से कम तीन ददन की सूचना दकेर बुलाइ जाएगी ।

(2) सजमजत सूचना की ऄवजध को तीन ददन से घटाकर कम के कम चौबीस घंटे की ऐसी ऄवजध कर सकेगी, जो वह ईजचत समझे:

परन्तु सजमजत ईस ऄवजध को कम के कम ऄडतालीस घंटे की ऐसी ऄन्य ऄवजध तक घटा सकेगी, यदद ईसमें कोइ प्राजधकृत प्रजतजनजध ह ै।

29. सूचना की तामील

(1) भागीदारों को एक पाठ के रूप में इमेल ्ारा या इमेल के संलग्नक के रूप में या आलैक्ट्रॉजनक सलक दतेे हुए ऄजधसूचना के रूप में या ऐसी सूचना प्राप्त करने के जलए यूजनफमड ररसासड लोकेटर के माध्यम से सूचना भेजी जा सकेगी ।

(2) इमेल में जवषय की पंजि में कारपोरेट ऊणी के नाम, स्ट्थान, यदद कोइ ह,ै वह समय और तारीख जजसको बैठक जनधाडररत की गइ ह,ै का ईल्लेख होगा ।

(3) जब सूचना इमेल के संिोधन न करने योग्य (नॉन-एजडटेबल) दकसी संलग्नक के रूप में भेजी जाती ह ैतो ऐसा संलग्नक प्राप्तकताड के जलए साफ्टवेयर के सुसंगत वज़डन के जलए सलक या ऄनुदिेों सजहत पोटेबल डाक्ट्युमेंट फामेट या संिोधन न करने योग्य फामेट में होगा ।

(4) जब सूचना या सूचना ईपल्ध कराने वाली ऄजधसूचनाएं इमेल ्ारा भेजी जाती ह ैतब समाधान व्यावसाजयक यह सुजनजश्चत करेगा दक वह एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करता ह ैजजससे इमेल भेजे गए सभी प्राप्तकताडओं की कुल संखया की पुजष्ट तैयार होती ह ैऔर ऐसे प्रत्येक प्राप्तकताड का ऄजभलेख, जजसे सूचना भेजी गइ ह ैऔर ऐसे ऄजभलेख की प्रजत और दकसी ऄसफल परेषण की कोइ सूचना और आसके पश्चात् पुनः भेजने के सबूत के रूप में रखा जाएगा ।

(5) समाधान व्यावसाजयक की बाध्यता का तब समाधान हो जाएगा जब वह इमेल का परेषण करता ह ैऔर ईसे ईसके जनयंत्रण से परे परेषण की ऄसफलता के जलए ईत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा ।

(6) आलैक्ट्रॉजनक सलक या यूजनफामड ररसासड लोकेटर पर ईपल्ध कराइ गइ सूचना पठनीय होगी और प्राप्तकताड ईसकी प्रजतयां ऄजभप्राप्त और प्रजतधाररत करने में समथड होना चाजहए और समाधान व्यावसाजयक संपूणड यूजनफामड ररसासड लोकेटर या वैबसाआट का पता और आस संबंध में पूरा जववरण दगेा दक दस्ट्तावेज़ या सूचना दकस प्रकार प्राप्त करनी ह ै।

(7) यदद कोइ प्रजतभागी समाधान व्यावसाजयक को सुसंगत इमेल पता ईपल्ध कराने या ऄ्यततन करने में ऄसफल रहता ह ै तो ऐसे प्रजतभागी ्ारा ऐसी सूचना प्राप्त न करने के कारण ऐसी बैठक में जलए गए जवजनश्चय ऄजवजधमान्य नहीं हो जाएंगे ।

30. बठैक के जलए सूचना की ऄंतवडस्ट्तु

(1) सूचना में प्रजतभाजगयों को बैठक का स्ट्थान, समय और तारीख तथा वीजडयों कांफ्रें ससग या ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा भाग लेने के संबंध में ईन्हें ईपल्ध जवकल्प के बारे में सूचना दी जाएगी और वीजडयो कांफ्रें ससग या ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा भाग लेने में समथड बनाने संबंधी सभी अवश्यक जानकारी भी ईपल्ध कराइ जाएगी ।

(2) बैठक की सूचना में यह ईपबंध होगा दक कोइ प्रजतभागी बैठक में व्यजिगत रूप से या ऐसे दकसी प्रजतजनजध की माफड त, जो कारपोरेट ऊणी का संबद्ध पक्षकार नहीं ह,ै भाग ले सकेगा और मतदान कर सकेगा:

परन्तु ऐसा प्रजतभागी ऐसे प्रजतजनजध की पहचान के बारे में, जो ईसकी ओर से बैठक में ईपजस्ट्थत होगा और मतदान करेगा, समाधान व्यावसाजयक को पहले से सूजचत करेगा और ईस प्रजतजनजध के पक्ष में एक प्राजधकार-पत्र ऄग्रेजषत करेगा ।

(3) बैठक की सूचना में जनम्नजलजखत बातें होंगी - (क) ईन जवषयों की सूची जजनके संबंध में बैठक में चचाड की जानी है;

(ख) ईन मुद्दों की सूची, जजनके संबंध में बैठक में मतदान दकया जाना है; और (ग) ईन सभी दस्ट्तवेज़ों की प्रजतयां, जो बैठक में चचाड दकए जाने वाले जवषयों और मतदान दकए जाने वाले मुद्दों से सूसंगत हैं । 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(4) बैठक की सूचना में – (क) आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा मतदान के जलए प्रदिया और रीजत तथा ईस समय ऄनुसूची का कथन होगा, जजसके ऄंतगडत ऐसी समय ऄवजध भी ह,ै जजसके दौरान मतदान दकया जाएगा;

(ख) लॉग-आन अइ.डी. और पासवडड तैयार करने और सुरजक्षत रीजत में मत डालने की सुरक्षा रखने संबंधी सुजवधा के ्यौरे ईपल्ध होंगे;

(ग) ईस व्यजि के संपकड ्यौरे होंगे, जो आलैक्ट्रॉजनक मतदान से संबंजधत िंकाओं का जनवारण करेगा ।

31. कोरम

(1) सजमजत की बैठक का कोरम तब पूरा होगा यदद सजमजत में कम से कम तैंतीस प्रजतित मतदान िेयर का प्रजतजनजधत्व करने वाले सदस्ट्य व्यजिगत रूप से या वीजडयो कांफ्रें ससग ऄथवा ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा ईपजस्ट्थत हैं:

परन्तु सजमजत की दकन्हीं भावी बैठकों की बाबत कोरम के जलए सजमजत ऄपेजक्षत मतदान िेयर की प्रजतितता को ईपांतररत कर सकेगी ।

(2) जहां सजमजत की कोइ बैठक कोरम की कमी के कारण अयोजजत नहीं की सकी थी वहां जब तक सजमजत ने आससे पूवड ऄन्यथा जवजनजश्चत न दकया हो, बैठक स्ट्वतः ही ऄगले ददन ईसी समय और स्ट्थान के जलए स्ट्थजगत मानी जाएगी ।

(3) ईप-जवजनयम (2) के ऄनुसार सजमजत की बैठक के स्ट्थजगत हो जाने की दिा में, स्ट्थजगत बैठक का कोरम बैठक में ईपजस्ट्थत सजमजत के सदस्ट्यों से पूरा हो जाएगा ।

32. वीजडयो काफं्रें ससग के माध्यम से भाग लेना

(1) सजमजत की बैठकें बुलाने संबंधी सूचना में प्रजतभाजगयों को आस जवजनयम के ऄनुसार वीजडयो कांफ्रें ससग या ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा बैठक में ईपजस्ट्थत होने का जवकल्प होगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, जनबाडजधत और स्ट्पष्ट वीजडयो ऄथवा श्रव्य और दशृ्य संपकड सुजनजश्चत करने के जलए अवश्यक व्यवस्ट्था करेगा ।

(3) समाधान व्यावसाजयक जनम्नजलजखत बातों की सम्पयक् और युजियुि सावधानी बरतेगा – (क) पयाडप्त सुरक्षा और पहचान प्रदिया सुजनजश्चत करके बैठक की सत्यजनष्ठा की रक्षा करना;

(ख) बैठक में प्रजतभाजगयों की प्रभावी भागीदारी के जलए ईजचत वीजडयो कांफ्रें ससग या ऄन्य श्रव्य और दशृ्य ईपकरणों की ईपल्धता या संचार के संपे्रषण के जलए सुजवधाएं सुजनजश्चत करना;

(ग) कायडवाही को लेखबद्ध करना और बैठक के कायडवृत्त तैयार करना;

(घ) कारपोरेट ऊणी के ऄजभलेख के भागस्ट्वरूप भौजतक ररकार्डडग या ऄन्य आलैक्ट्रॉजनक ररकार्डडग तंत्र का सुरक्षा और जचजननत करने के जलए भंडारण करना;

(ङ) यह सुजनजश्चत करना दक अिजयत प्रजतभाजगयों से जभन्न कोइ ऄन्य व्यजि बैठक में ईपजस्ट्थत न हो या वीजडयो कांफ्रें ससग ऄथवा ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा बैठक की कायडवाही तक ईसकी पहुचं न हो:

परन्तु ऐसे व्यजि, जो ददव्यांग हैं, बैठक में ऄपने साथ एक व्यजि को लाने की ऄनुमजत के जलए समाधान व्यावसाजयक से ऄनुरोध कर सकें गे ।

(4) जहां कोइ बैठक वीजडयो कांफ्रें ससग ऄथवा ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा अयोजजत की जाती ह ैवहां बैठक बुलाने की सूचना में यथा-ईपवर्तणत बैठक का जनधाडररत स्ट्थान, जो दक भारत में होगा, ईि बैठक का स्ट्थान माना जाएगा और बैठक की कायडवाजहयों की सभी ररकार्डडग ईस स्ट्थान पर की गइ मानी जाएंगी ।

33. बठैक का संचालन

(1) समाधान व्यावसाजयक सजमजत की बैठकों में ऄध्यक्ष के रूप में कायड करेगा । [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11

(2) दकसी बैठक के प्रारंभ होने पर समाधान व्यावसाजयक ऐसे प्रत्येक प्रजतभागी की, जो ईस स्ट्थान पर बैठक में भाग ले रहा ह ैया वीजडयो कांफ्रें ससग ऄथवा ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा भाग ले रहा ह,ै हाजजरी लेगा और ऄजभलेख के जलए जनम्नजलजखत कथन करेगा,- (क) ईसका नाम;

(ख) क्ट्या वह सजमजत के सदस्ट्य की हजैसयत से या ऄन्य दकसी प्रजतभागी की ओर से ईपजस्ट्थत है;

(ग) क्ट्या वह दकसी सदस्ट्य या सदस्ट्यों के समूह का प्रजतजनजधत्व कर रहा ह;ै (घ) वह स्ट्थान, जहां से वह भाग ले रहा ह;ै (ङ) यह दक ईसे बैठक की कायडसूची और सभी सुसंगत सामग्री प्राप्त है; और (च) ईस व्यजि के स्ट्थान पर ईसके ऄजतररि कोइ ऄन्य व्यजि ईपजस्ट्थत नहीं ह ैऔर बैठक की कायडवाही नहीं दखे रहा ह ै।

(3) समाधान व्यावसाजयक, हाजजरी के बाद प्रजतभाजगयों को ईन सभी व्यजियों के नाम सूजचत करेगा जो बैठक के जलए ईपजस्ट्थत हैं और आस बात की पुजष्ट करेगा दक क्ट्या ऄपेजक्षत कोरम पूरा ह ै।

(4) समाधान व्यावसाजयक यह सुजनजश्चत करेगा दक पूरी बैठक के दौरान ऄपेजक्षत कोरम ईपजस्ट्थत हो ।

(5) बैठक के प्रारंभ होने से समापन तक, प्रजतभाजगयों और ऐसे ऄन्य व्यजि के ऄजतररि, जजसकी ईपजस्ट्थजत समाधान व्यावसाजयक ्ारा ऄपेजक्षत हो, दकसी भी व्यजि को ईस स्ट्थान पर, जहां बैठक अयोजजत की गइ ह ैया वीजडयो कांफ्रें ससग ऄथवा ऄन्य श्रव्य और दशृ्य सुजवधा तक पहुचं ऄनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) समाधान व्यावसाजयक यह सुजनजश्चत करेगा दक सजमजत की प्रत्येक बैठक के संबंध में कायडवृत्त तैयार दकए जाएं और आन कायडवृत्तों में ईन प्रजतभाजगयों की, जजन्होंने व्यजिगत रूप से, वीजडयो कांफ्रें ससग ऄथवा ऄन्य श्रव्य और दशृ्य माध्यमों ्ारा बैठक में भाग जलया ह,ै जवजिजष्टयां प्रकट की जाएंगी ।

34. दकसी वगड में लेनदारों की सजमजत

(1) समाधान व्यावसाजयक, प्रदिया के प्रारंभ होने के तीन ददन के भीतर संबंजधत प्राजधकृत प्रजतजनजध को प्रत्येक वगड में लेनदारों की सूची दगेा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, संबंजधत प्राजधकृत प्रजतजनजध को प्रत्येक वगड में लेनदारों की ऄ्यततन सूची दगेा, जैसे ही वह सूची ऄ्यततन की जाती ह ै। स्ट्पष्टीकरण : प्राजधकृत प्रजतजनजध की ईस वगड के, जजसका वह प्रजतजनजधत्व करता ह,ै लेनदारों के दावों की प्राजप्त या पुजष्ट के संबंध में कोइ भूजमका नहीं होगी ।

(3) समाधान व्यावसाजयक, प्राजधकृत प्रजतजनजध और ईस वगड के लेनदारों के बीच संचार के आलैक्ट्रॉजनक माध्यम ईपल्ध कराएगा ।

(4) दकसी वगड में दकसी लेनदार का मतदान िेयर जवत्तीय ऊण के ऄनुपात में होगा, जजसके ऄंतगडत तब तक अठ प्रजतित वार्तषक दर पर ्याज भी ह ैजब तक पक्षकारों के बीच आससे जभन्न दर पर सहमजत न हुइ हो ।

(5) दकसी वगड में लेनदारों का प्राजधकृत प्रजतजनजध ऐसी प्रत्येक बैठक के जलए, जजसमें ईसने भाग जलया ह,ै जनम्नजलजखत रीजत में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, ऄथाडत्:- वगड में लेनदारों की संखया सजमजत की प्रत्येक बैठक की फीस(रूपयों में) 10-100 15,000 101-1000 20,000 1000 से ऄजधक 25,000

(6) प्राजधकृत प्रजतजनजध ईस वगड के लेनदारों को कायडसूची पररचाजलत करेगा और कायडसूची में दकसी मद के संबध में ईनके प्रारंजभक जवचारों की इ्सा कर सकेगा जजससे दक वह सजमजत की बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने में समथड सके:

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] परन्तु लेनदारों के पास ऄपने प्रारंजभक जवचार प्रस्ट्तुत करने के जलए कम से कम बारह घंटे की समय सवडो होगी और ईि सवडो प्राजधकृत प्रजतजनजध ्ारा प्रारंजभक जवचारों की इ्सा करने के कम से कम चौबीस घंटे पश्चात् खुलती ह:ै परन्तु यह और दक ऐसे प्रारंजभक जवचारों को लेनदारों ्ारा ददए गए मतदान ऄनुदिेों के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

35. सजमजत ्ारा मतदान

(1) ऐसी दकसी कायडवाही पर, जजसके जलए सजमजत का ऄनुमोदन ऄपेजक्षत हो, सजमजत की बैठकों में जवचार दकया जाएगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, ऐसी दकसी मद पर, जो चचाड दकए जाने के पश्चात् मतदान के जलए सूचीबद्ध ह,ै बैठक में ईपजस्ट्थत सजमजत के सदस्ट्यों का मत लेगा ।

(3) समाधान व्यावसाजयक, बैठक में मतदान की समाजप्त पर, बैठक में ईपजस्ट्थत सदस्ट्यों ्ारा ईन मदों के संबंध में जलए गए जवजनश्चय की घोषणा करेगा, जजसमें सजमजत के ईन सदस्ट्यों के नामों का ईल्लेख होगा जजन्होंने ईस जवजनश्चय के पक्ष में या ईसके जवरोध में मतदान दकया ह ैया जो मतदान से ऄनुपजस्ट्थत रह ेहैं ।

(4) समाधान व्यावसाजयक,- (क) बैठक की समाजप्त के ऄडतालीस घंटे के भीतर सजमजत के समस्ट्त सदस्ट्यों और प्राजधकृत प्रजतजनजध को आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा बैठक का कायडवृत्त पररचाजलत करेगा; और (ख) ऐसे सदस्ट्यों से, जजन्होंने बैठक में मतदान के जलए सूचीबद्ध जवषयों पर मतदान नहीं दकया था, जवजनयम 37 के ऄनुसार आलैक्ट्रॉजनक मतदान पद्धजत से मतदान की इ्सा करेगा जहां मतदान कायडवृत्त के पररचालन से कम से कम चौबीस घंटे के जलए खुला रखा जाएगा ।

(5) प्राजधकृत प्रजतजनजध, ईप-जवजनयम (4) के ऄधीन प्राप्त बैठक के कायडवृत्त को ईस वगड के लेनदारों को पररचाजलत करेगा और मतदान ऄनुदिेों के जलए सवडो के खुलने के कम से कम चौबीस घंटे पूवड मतदान सवडो की घोषणा करेगा और मतदान सवडो को कम से कम बारह घंटे के जलए खुला रखेगा ।

36. प्राजधकृत प्रजतजनजध ्ारा मतदान प्राजधकृत प्रजतजनजध, यदद कोइ ह,ै प्रत्येक जवत्तीय लेनदार की बाबत या ईन सभी जवत्तीय लेनदारों की ओर से, जजनका वह प्रजतजनजधत्व करता ह,ै धारा 25क की यथाजस्ट्थजत, ईपधारा (3) या ईपधारा (3क) के ईपबंधों के ऄनुसार ऄपना मतदान करेगा ।

37. आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा मतदान

(1) समाधान व्यावसाजयक, सजमजत के प्रत्येक सदस्ट्य को या तो आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा या आस जवजनयम के ईपबंधों के ऄनुसार आलैक्ट्रॉजनक मतदान प्रणाली के माध्यम से ऄपना मत डालने के जलए साधन ईपल्ध कराएगा । स्ट्पष्टीकरण – आन जवजनयमों के प्रयोजनों के जलए (क) “आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा मतदान” या “आलैक्ट्रॉजनक मतदान पद्धजत” ऄजभव्यजियों से आलैक्ट्रॉजनक बैलट, सजमजत के सदस्ट्यों के मतों और पक्ष या जवरोध में डाले गए मतों की संखया की ररकार्डडग को प्रदर्तित करने वाली सुरजक्षत प्रणाली पर अधाररत ऐसी प्रदिया ऄजभप्रेत ह,ै जजससे आलैक्ट्रॉजनक माध्यमों ्ारा डाले गए मत पयाडप्त साआबर सुरक्षा वाले एक केन्द्रीयकृत सवडर में एक आलैक्ट्रॉजनक रजजस्ट्री में रजजस्ट्रीकृत हो जाते हैं और ईनकी गणना होती है;

(ख) “सुरजक्षत प्रणाली” ऄजभव्यजि से कम्प्यूटर हाडडवेयर, साफ्टवेयर और ऐसी प्रदिया ऄजभपे्रत ह ैजो –

(i) ऄप्राजधकृत पहुचं और दरुुपयोग से युजिसंगत रूप से सुरजक्षत है;

(ii) जवश्वसनीयता और सही प्रचालन का युजियुि स्ट्तर प्रदान करती है;

(iii) अिजयत कृत्यों का पालन करने के जलए युजियुि रूप से ईपयुि है; और

(iv) साधारणतया स्ट्वीकृत सुरक्षा प्रदियाओं का पालन करती ह ै।

(2) मतदान की ऄवजध की समाजप्त पर, मतदान पोटडल को तुरंत ्लॉक कर ददया जाएगा । [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13

(3) समाधान व्यावसाजयक, आस जवजनयम के ऄधीन अयोजजत मतदान के पूरा होने पर, सुसंगत कायडसूची की मद के संबंध में जलए गए जवजनश्चयों की घोषणा करेगा और ईसके सार का जलजखत ऄजभलेख तैयार करेगा जजसमें सजमजत के ईन सदस्ट्यों के नाम होंगे, जजन्होंने ईस जवजनश्चय के पक्ष में या जवरोध में मतदान दकया ह ैया जो मतदान से ऄनुपजस्ट्थत रह ेहैं ।

(4) समाधान व्यावसाजयक, ईप-जवजनयम (3) के ऄधीन तैयार दकए गए ऄजभलेख की एक प्रजत समस्ट्त प्रजतभाजगयों को आलैक्ट्रॉजनक माध्यम ्ारा मतदान के पूरा होने के चौबीस घंटे के भीतर पररचाजलत करेगा । ऄध्याय 8 मूल्याकंन और सूचना ज्ञापन

38. रजजस्ट्रीकृत मूल्याकंकों की जनयुजि समाधान व्यावसाजयक, ऄपनी जनयुजि के तीन ददन के भीतर कारपोरेट ऊणी के ईजचत मूल्य और समापन मूल्य का ऄवधारण करने के जलए दो रजजस्ट्रीकृत मूल्यांककों की जनयुजि करेगा:

परन्तु जनम्नजलजखत व्यजियों को रजजस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में जनयुि नहीं दकया जाएगा, ऄथाडत्:- (क) कारपोरेट ऊणी का संबद्ध पक्षकार;

(ख) पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख से पांच वषड पूवड की ऄवजध के दौरान दकसी समय कारपोरेट ऊणी का कोइ लेखापरीक्षक;

(ग) ऐसी ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का भागीदार या जनदिेक, जजसका समाधान व्यावसाजयक एक भागीदार या जनदिेक ह;ै या (घ) समाधान व्यावसाजयक का या ऐसी ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था के, जजसका दक समाधान व्यावसाजयक एक भागीदार या जनदिेक ह,ै दकसी भागीदार या जनदिेक का कोइ नातेदार।

39. ईजचत मूल्य और समापन मूल्य

(1) ईजचत मूल्य और समापन मूल्य का ऄवधारण जनम्नजलजखत रीजत में दकया जाएगा,- (क) जवजनयम 38 के ऄधीन जनयुि दकए गए दो रजजस्ट्रीकृत मूल्यांकक समाधान व्यावसाजयक को कारपोरेट ऊणी की माल- सूची और जनयत अजस्ट्तयों का भौजतक सत्यापन करने के पश्चात् ऄंतरराष्ट्रीय रूप से स्ट्वीकृत मूल्यांकन मानकों के ऄनुसार संगजणत ईजचत मूल्य और समापन मूल्य का एक प्राक्कलन प्रस्ट्तुत करेंगे;

(ख) दोनों रजजस्ट्रीकृत मूल्यांककों ्ारा ऄवधाररत मूल्य का औसत यथाजस्ट्थजत, ईजचत मूल्य या समापन मूल्य समझा जाएगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, संजहता और आन जवजनयमों के ऄनुसार समाधान योजनाएं प्राप्त होने के पश्चात् सजमजत के प्रत्येक सदस्ट्य से यह वचनबंध प्राप्त होने के पश्चात् ईन्हें ईजचत मूल्य और समापन मूल्य आलैक्ट्रॉजनक रूप में ईपल्ध कराएगा दक ऐसा सदस्ट्य ईजचत मूल्य और समापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और स्ट्वयं को या दकसी ऄन्य व्यजि को ऄनुजचत लाभ या ऄनुजचत हाजन काररत करने के जलए आन मूल्यों का ईपयोग नहीं करेगा ।

(3) समाधान व्यावसाजयक और रजजस्ट्रीकृत मूल्यांकक ईजचत मूल्य और समापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे ।

40. सूचना ज्ञापन

(1) प्रारंजभक सूचना ज्ञापन में, ईप-जवजनयम (2) के ऄधीन ऄपेजक्षत ्यौरे ददए जाएंगे ।

(2) सूचना ज्ञापन में कारपोरेट ऊणी के जनम्नजलजखत ्यौरे ऄंतर्तवष्ट होंगे,- (क) ऐसे वणडन सजहत अजस्ट्तयां और दाजयत्व, जो ईनके मूल्य का ऄजभनश्चयन करने के जलए साधारणतया अवश्यक ह ै। स्ट्पष्टीकरण: ‘वणडन’ के ऄंतगडत ्यौरे, जैसे ऄजडन की तारीख, ऄजडन की लागत, िेष ईपयोगी जीवन, पहचान संखयांक, पररवर्ततत ऄवमूल्यन, बही मूल्य और कोइ ऄन्य सुसंगत ्यौरे अते हैं । 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) ऄ्यततन वार्तषक जवत्तीय जववरजणयां;

(ग) कारपोरेट ऊणी की जपछले दो जवत्तीय वषों की लेखापरीजक्षत जवत्तीय जववरजणयां और चालू जवत्तीय वषड की ऄनंजतम जवत्तीय जववरजणयां । (घ) दावों की ऐसी सूची, जजसमें लेनदारों के नाम, ईनके दावों की रकमें और ऐसे दावों की बाबत प्रजतभूजत जहत, यदद कोइ ह,ै ऄंतर्तवष्ट हों;

(ङ) संबद्ध पक्षकारों की बाबत कारपोरेट ऊणी से दये या ईसे िोध्य ऊण की जवजिजष्टयां;

(च) ईन प्रत्याभूजतयों के, जो कारपोरेट ऊणी के ऊणों के संबंध में ऄन्य व्यजियों ्ारा दी गइ हैं, यह जवजनर्ददष्ट करते हुए ्यौरे दक आनमें से कौनसा प्रत्याभूजतदाता संबद्ध पक्षकार है;

(छ) ईन सदस्ट्यों या भागीदारों के नाम और पते, जो कारपोरेट ऊणी में कम से कम एक प्रजतित दांव धारण दकए हुए हैं तथा दांव का अकार;

(ज) सरकार ्ारा और कानूनी प्राजधकाररयों ्ारा संजस्ट्थत सभी ताजत्वक मुकदमेबाजी के और चालू ऄन्वेषण या कायडवाही के ्यौरे;

(झ) कमडकारों और कमडचाररयों की संखया और ईनके प्रजत कारपोरेट ऊणी के दाजयत्व; और (ञ) ऐसी ऄन्य जानकारी, जो कारपोरेट ऊणी या समाधान व्यावसाजयक सजमजत के जलए सुसंगत समझे ।

(3) समाधान व्यावसाजयक, ईप-जवजनयम (2) के ऄधीन ्यौरों सजहत सूचना ज्ञापन को ऄंजतम रूप दगेा और ईसे सजमजत के सदस्ट्य से यह वचनबंध प्राप्त होने के पश्चात् पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने के चौदह ददनों के भीतर सजमजत के सदस्ट्यों को प्रस्ट्तुत करेगा दक ऐसा सदस्ट्य या समाधान व्यावसाजयक सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे और स्ट्वयं को या दकसी ऄन्य व्यजि को ऄनुजचत लाभ या ऄनुजचत हाजन काररत करने के जलए ऐसी सूचना का ईपयोग नहीं करेंगे ।

(4) सजमजत का कोइ सदस्ट्य, समाधान व्यावसाजयक या कारपोरेट ऊणी को आस जवजनयम में वर्तणत प्रकृजत की ऄजतररि सूचना के जलए ऄनुरोध कर सकेगा और यथाजस्ट्थजत, समाधान व्यावसाजयक या कारपोरेट ऊणी सभी सदस्ट्यों को ऐसी जानकारी युजियुि समय के भीतर प्रदान करेगा यदद ऐसी जानकारी समाधान योजना से संबंजधत ह ै।

41. ऄजधमानी और ऄन्य संव्यवहार

(1) समाधान व्यावसाजयक, पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख के तीसवें ददन या आससे पूवड आस संबंध में राय बनाएगा दक क्ट्या कारपोरेट ऊणी धारा 43, धारा 45, धारा 50 या धारा 66 के ऄंतगडत अने वाले दकसी संव्यवहार के ऄध्यधीन रहा ह ै।

(2) जहां समाधान व्यावसाजयक की यह राय ह ैदक कारपोरेट ऊणी धारा 43, धारा 45, धारा 50 या धारा 66 के ऄंतगडत अने वाले दकन्हीं संव्यवहारों के ऄध्यधीन रहा ह ैवहां पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख के पैंतालीसवें ददन को या ईससे पूवड, बोडड को सूचना दतेे हुए एक ऄवधारण करेगा ।

(3) जहां समाधान व्यावसाजयक ईप-जवजनयम (2) के ऄधीन कोइ ऄवधारण करता ह ैवहां वह पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख के साठवें ददन को या ईससे पूवड समुजचत ऄनुतोष के जलए न्यायजनणाडयक प्रजधकारी को अवेदन करेगा । ऄध्याय 9 समाधान योजना

42. समाधान योजनाओं को स्ट्कोर दनेा और ईनमें सुधार करना समाधान योजनाओं पर जवचार करने के प्रयोजनों के जलए

(i) “मूल्यांकन के जलए अधार” से वह अधार ऄजभपे्रत ह,ै जजसके ऄंतगडत दकसी समाधान योजना को स्ट्कोर (ऄंक) दनेे के जलए ईसका मूल्यांकन करने हतेु सजमजत ्ारा यथा-ऄनुमोददत और समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण में प्रकरटत लागू दकए जाने वाले पैरामीटर और ऐसे पैरामीटरों को लागू करने की रीजत भी ह ै। [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 दषृ्टांत 1 सजमजत समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के जलए तीन पैरामीटरों की पहचान कर सकेगी, ऄथाडत्, एक्ट्स, वाइ और जैड । वह आन पैरामीटरों को एक फामूडले के रूप में लागू कर सकेगी, ऄथाडत्, 1.5एक्ट्स + 2वाइ + 2.5ज़ैड । जहां एक्ट्स, वाइ और ज़ैड का मूल्य िमिः 20, 25 और 30 ह,ै समाधान योजना का स्ट्कोर 1.5(20) + 2 (25) + 2.5(30) =155 ह ै। दषृ्टांत 2 सजमजत समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने के जलए तीन पैरामीटरों की पहचान कर सकेगी, ऄथाडत्, एक्ट्स, वाइ और जैड । वह आन पैरामीटरों को एक फामूडले के रूप में लागू कर सकेगी, ऄथाडत्, एक्ट्स के 20 से कम न होने के ऄधीन रहत े हुए,1.5एक्ट्स + 2वाइ + 2.5ज़ैड । जहां एक्ट्स, वाइ और ज़ैड का मूल्य िमिः 20, 25 और 30 ह,ै समाधान योजना का स्ट्कोर 1.5(20) + 2(25) + 2.5(30) =155 ह ै। वह आन पैरामीटरों को एक फामूडले के रूप में लागू कर सकेगी, ऄथाडत्, एक्ट्स के 20 से कम न होने के ऄधीन रहते हुए, 2वाइ + 2.5ज़ैड । जहां एक्ट्स, वाइ और ज़ैड का मूल्य िमिः 20, 25 और 30 ह,ै समाधान योजना का स्ट्कोर 2(25) +2.5(30) =125 ह ै। जहां एक्ट्स, वाइ और ज़ैड का मूल्य िमि: 15, 40 और 50 ह,ै समाधान योजना एक्ट्स के न्यूनतम मूल्य को पूरा नहीं करती ह ै आसजलए आस योजना का मूल्यांकन नहीं दकया जाएगा;

(ii) समाधान योजना के संबंध में “महत्वपूणड रूप से बेहतर” से यह ऄजभप्रेत ह ैदक दकसी समाधान योजना का स्ट्कोर सजमजत ्ारा यथा-ऄनुमोददत और समाधान योजनाओं के अमंत्रण में प्रकरटत दकसी ऄन्य समाधान योजना के स्ट्कोर से कजतपय संखया या प्रजतित के अधार पर ईच्चतर है;

दषृ्टांत 1 सजमजत दकसी समाधान योजना को दकसी ऄन्य समाधान योजना से महत्वपूणड रूप से बेहतर तब समझ सकेगी यदद पूवडवती समाधान योजना का स्ट्कोर पश्चात्वती समाधान योजना के स्ट्कोर से 10 तक ईच्चतर ह ै। जहां समाधान योजना क और ख के स्ट्कोर िमि: 100 और 110 हैं वहां समाधान योजना ख समाधान योजना क से महत्वपूणड रूप से बेहतर ह ै। जहां समाधान योजना क और ख के स्ट्कोर िमि: 100 और 108 हैं वहां समाधान योजना ख समाधान योजना क से महत्वपूणड रूप से बेहतर नहीं ह ै। दषृ्टांत 2 सजमजत दकसी समाधान योजना को दकसी ऄन्य समाधान योजना से महत्वपूणड रूप से तब बेहतर समझ सकेगी यदद पूवडवती समाधान योजना का स्ट्कोर पश्चात्वती समाधान योजना के स्ट्कोर से 5 तक ईच्चतर ह ै। जहां समाधान योजना क और ख के स्ट्कोर िमि: 100 और 107 हैं वहां समाधान योजना ख समाधान योजना क से महत्वपूणड रूप से बेहतर ह ै। जहां समाधान योजना के स्ट्कोर क और ख िमि: 100 और 104 हैं वहां समाधान योजना ख, समाधान योजना क से महत्वपूणड रूप से बेहतर नहीं ह ै।

(iii) “रटक अकार” से सजमजत ्ारा यथा-ऄनुमोददत और समाधान योजनाओं के अमंत्रण में प्रकट दकए गए स्ट्कोर के जनबंधनानुसार दकसी ऄन्य समाधान योजना के मुकाबले न्यूनतम सुधार ऄजभप्रेत ह ै। दषृ्टांत 1 मूल्यांकन के अधार पर, समाधान योजना क और ख के स्ट्कोर िमिः 105 और 108 हैं । समाधान योजना ‘क’ का अवेदक, समाधान योजना ‘ख’ के मुकाबले समाधान योजना ‘क’ में सुधार की आच्छा कर सकेगा । ईसे समाधान योजना में आतना सुधार करना चाजहए दक समाधान योजना ‘क’ का स्ट्कोर समाधान योजना ‘ख’ के स्ट्कोर से कम से कम रटक अकार तक अजधक हो जाए । यदद रटक अकार 5 ह ैतो समाधान योजना ‘क’ के समाधान अवेदक को समाधान योजना ‘क’ में आतना सुधार करना चाजहए दक समाधान योजना ‘क’ का स्ट्कोर कम से कम 108+5=113 हो । 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दषृ्टांत 2 दषृ्टांत 1 के ऄधीन ईदाहरण में, यदद रटक अकार 5 ह ैतो समाधान योजना ‘क’ के समाधान अवेदक को समाधान योजना ‘क’ में आतना सुधार करना चाजहए दक समाधान योजना ‘क’ का स्ट्कोर कम से कम 108x 1.05=113.4 हो ।

43. समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण

(1) समाधान व्यावसाजयक, धारा 54ट की ईपधारा (5) के प्रयोजनों के जलए समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण की संजक्षप्त जवजिजष्टयां पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारंभ होने की तारीख से आक्कीस ददनों के ऄपश्चात् प्ररूप पी11 में प्रकाजित करेगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक प्ररूप पी11 जनम्न प्रकार प्रकाजित करेगा – (क) कारपोरेट ऊणी की वैबसाआट पर, यदद कोइ है;

(ख) बोडड ्ारा आस प्रयोजनाथड ऄजभजहत वैबसाआट पर, यदद कोइ है; और (ग) दकसी ऄन्य रीजत में, जो सजमजत जवजनजश्चत करे ।

(3) प्ररूप पी 10 में – (क) आस बात का कथन होगा दक समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण कहां से यथाजस्ट्थजत, डाईनलोड या ऄजभप्राप्त दकया जा सकता ह;ै और (ख) समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने की ऄंजतम तारीख के जलए ईपबंध होगा, जो दक ईप-जवजनयम (2) के ऄधीन समाधान योजना के जलए अमंत्रण जारी करने की तारीख से पन्द्रह ददन से कम नहीं होगी ।

(4) समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण में – (क) प्रदिया के प्रत्येक चरण का और समाधान व्यावसाजयक और समाधान अवेदक के बीच बातचीत की रीजत और प्रयोजन तथा तत्स्ट्थानी समय-सीमा का ्यौरा होगा;

(ख) (i) मूल्यांकन के जलए अधार; (ii) दकसी समाधान योजना को ऄन्य समाधान योजना से महत्वपूणड रूप से बेहतर मानने के जलए अधार; (iii) रटक अकार; और (iv) समाधान योजना में सुधार करने की रीजत िाजमल होगी; और (ग) समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने या ईसके साथ संलग्न करने के जलए दकसी ऄप्रजतदये जनके्षप की ऄपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(5) समाधान व्यावसाजयक समाधान अवेदक से, यदद ईसकी समाधान योजना धारा 54ट की ईपधारा (13) के ऄधीन ऄनुमोददत हो जाती ह,ै ईसमें जवजनर्ददष्ट समय के भीतर कायड-जनष्पादन प्रजतभूजत दनेे की ऄपेक्षा करेगा और ऐसी कायड- जनष्पादन प्रजतभूजत तब ज़्त हो जाएगी यदद ऐसी योजना का समाधान अवेदक, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी ्ारा ईसका ऄनुमोदन दकए जाने के पश्चात्, ईस योजना को योजना के जनबंधनानुसार और ईसकी कायाडन्वयन ऄनुसूची के ऄनुसार, कायाडजन्वत करने में ऄसफल होता ह ैया ईसके कायाडन्वयन की ऄसफलता में योगदान करता ह ै। स्ट्पष्टीकरण 1 – आस ईप-जवजनयम के प्रयोजनों के जलए, “कायडजनष्पादन प्रजतभूजत” से ऐसी प्रकृजत, मूल्य, ऄवजध और स्रोत की प्रजतभूजत ऄजभप्रेत ह,ै जो समाधान योजना की प्रकृजत और कारपोरेट ऊणी के कारबार को ध्यान में रखते हुए सजमजत के ऄनुमोदन से समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण में जवजनर्ददष्ट की जाए । स्ट्पष्टीकरण 2 – कायडजनष्पादन प्रजतभूजत को अत्यांजतक जनबंधनों में जवजनर्ददष्ट दकया जा सकेगा, जैसे दकसी बैंक से ‘X’ रूपयों की ‘Y’ वषों के जलए प्रत्याभूजत या एक या ऄजधक चर वस्ट्तुओं के संबंध में, जैसे समाधान योजना की ऄवजध, समाधान योजना के ऄधीन लेनदारों को संदये रकम, अदद ।

44. समाधान योजना समाधान योजना में ईसकी अजस्ट्तयों को ऄजधकतम मूल्य तक ले जाने के जलए ऄध्युपायों का ईपबंध होगा जजनके ऄंतगडत जनम्नजलजखत हैं :- [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 (क) कारपोरेट ऊणी की समस्ट्त या अंजिक अजस्ट्तयों को एक या ऄजधक व्यजियों को ऄंतररत करना;

(ख) समस्ट्त अजस्ट्तयों या ईसके भाग का जविय, चाह ेवे दकसी प्रजतभूजत जहत के ऄध्यधीन हो ऄथवा नहीं;

(ग) कारपोरेट ऊणी का जवलयन, अमेलन और जनर्तवलयन ्ारा पुनगडठन;

(घ) कारपोरेट ऊणी के िेयरों का सारवान् ऄजडन;

(ङ) कारपोरेट ऊणी के दकन्हीं िेयरों को रद्द या ऄसूचीबद्ध करना, यदद लागू हो:

(च) दकसी प्रजतभूजत जहत का तुजष्टकरण या ईपांतरण;

(छ) कारपोरेट ऊणी से दये दकसी ऊण के जनबंधनों के दकसी भंग में सुधार या ईसका ऄजधत्यजन;

(ज) लेनदारों को संदये रकम में कटौती;

(झ) कारपोरेट ऊणी से दये दकसी ऊण की पररपक्वता तारीख में जवस्ट्तार या ्याज की दर या ऄन्य जनबंधनों में पररवतडन;

(ञ) कारपोरेट ऊणी के गठन संबंधी दस्ट्तावेज़ों में संिोधन;

(ट) नकदी, संपजत्त, प्रजतभूजतयों के जलए या दावों या जहतों के अदान-प्रदान में या ऄन्य समुजचत प्रयोजन के जलए कारपोरेट ऊणी की प्रजतभूजतयां जारी करना;

(ठ) कारपोरेट ऊणी ्ारा ईत्पाददत माल या प्रदान की गइ सेवाओं के पोटडफोजलयों में पररवतडन;

(ड) कारपोरेट ऊणी ्ारा प्रयुि प्रौ्यतोजगकी में पररवतडन; और (ढ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा ऄन्य प्राजधकाररयो से अवश्यक ऄनुमोदन ऄजभप्राप्त करना ।

45. समाधान योजना की अज्ञापक ऄंतवडस्ट्तुए ं

(1) समाधान योजना में जनम्नजलजखत होगा – (क) यह िपथपत्र दक समाधान अवेदक संजहता के ऄधीन कारपोरेट ऊणी के समाधान के जलए समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने का पात्र ह;ै (ख) आस बारे में ्यौरे दतेे हुए कथन दक क्ट्या समाधान अवेदक या ईससे संबद्ध कोइ पक्षकार आससे पूवड दकसी भी समय न्यायजनणाडयक प्राजधकारी ्ारा ऄनुमोददत दकसी ऄन्य समाधान योजना को कायाडजन्वत करने में ऄसफल रहा ह ैया ईसने ईसके कायाडन्वयन की ऄसफलता में योगदान दकया है; और (ग) यह वचनबंध दक समाधान योजना में या ईसके संबंध में प्रदान की गइ प्रत्येक जानकारी और ऄजभलेख सही और सत्य ह ै और दकसी भी समय जमथ्या जानकारी और ऄजभलेख का पता चलने पर समाधान अवेदक संजहता के ऄधीन दकसी समाधान प्रदिया में भाग लेने से ऄपात्र हो जाएगा ।

(2) समाधान योजना में जनम्नजलजखत बातें होगी – (क) योजना की ऄवजध और ईसकी कायाडन्वयन ऄनुसूची;

(ख) ईसकी ऄवजध के दौरान कारपोरेट ऊणी के कारबार का प्रबंधन और जनयंत्रण;

(ग) ईसके कायाडन्वयन का पयडवेक्षण करने के जलए पयाडप्त साधन ।

(3) समाधान योजना से यह प्रदर्तित होगा दक – (क) वह व्यजतिम के कारण को दरू करती है;

(ख) वह साध्य और व्यवहायड है;

18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) ईसमें ईसके प्रभावी कायाडन्वयन के जलए ईपबंध हैं;

(घ) ईसमें ऄपेजक्षत ऄनुमोदनों के जलए और ईसकी समय-सीमा के जलए ईपबंध हैं; और (ङ) समाधान अवेदक, समाधान योजना को कायाडजन्वत करने में सक्षम ह ै।

(4) समाधान योजना में आस संबंध में एक कथन िाजमल होगा दक ईसमें सभी जहतधारकों के, जजसके ऄंतगडत कारपोरेट ऊणी के जवत्तीय लेनदार और पररचालन लेनदार भी हैं, जहतों के संबंध में दकस प्रकार कायडवाही की गइ ह ै।

(5) दकसी समाधान योजना के ऄधीन – (क) पररचालन लेनदारों को संदये रकम का संदाय करने के मामले में जवत्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथजमकता दी जाएगी;

और (ख) जवत्तीय लेनदारों को, जजन्हें धारा 21 की ईपधार (2) के ऄधीन मतदान करने का ऄजधकार प्राप्त ह ै और ईन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं दकया था, संदये रकम का संदाय करने के संबंध में ऐसे जवत्तीय लेनदारों के मुकाबले, जजन्होंने योजना के पक्ष में मतदान दकया था, प्राथजमकता दी जाएगी ।

46. समाधान योजनाए ंप्रस्ट्तुत करना

(1) समाधान अवेदक, संजहता और आन जवजनयमों के ऄनुसार तैयार की गइ समाधान योजना या योजनाओं को समाधान योजना के जलए अमंत्रण में ददए गए समय के भीतर आलैक्ट्रॉजनक माध्यम से समाधान व्यावसाजयक को प्रस्ट्तुत कर सकेगा ।

(2) ऐसी समाधान योजना को, जो ईप-जवजनयम के ईपबंधों का ऄनुपालन नहीं करती ह,ै ऄस्ट्वीकार कर ददया जाएगा ।

47. समाधान योजनाओं का मूल्याकंन

(1) जवजनयम 46 के ऄधीन प्राप्त ईन समाधान योजनाओं का, जो संजहता और आन जवजनयमों की ऄपेक्षाओं का ऄनुपालन करती हैं, मूल्यांकन के अधार पर मूल्यांकन दकया जाएगा ।

(2) ईस समाधान योजना को, जो ईप-जवजनयम (1) के ऄधीन ईच्चतर स्ट्कोर प्राप्त करती ह,ै अधाररक समाधान योजना के साथ प्रजतस्ट्पधाड करने के जलए चयजनत दकया जाएगा ।

48. समाधान योजना का ऄनुमोदन

(1) जवजनयम 47 के ऄधीन चयजनत समाधान योजना पर सजमजत ्ारा ऄनुमोदन के जलए जवचार दकया जाएगा, यदद वह अधाररक समाधान योजना से महत्वपूणड रूप से बेहतर ह ै।

(2) जहां जवजनयम 46 के ऄधीन कोइ ऐसी समाधान योजना प्राप्त नहीं होती ह,ै जो संजहता और आन जवजनयमों की ऄपेक्षाओं का ऄनुपालन करती ह ैवहां अधाररक योजना पर सजमजत ्ारा ऄनुमोदन के जलए जवचार दकया जा सकेगा ।

(3) ईप-जवजनयम (1) और ईप-जवजनयम (2) के ऄंतगडत न अने वाले मामलों में, समाधान व्यावसाजयक, जवजनयम 46 के ऄधीन चयजनत समाधान योजना और अधाररक समाधान योजना के स्ट्कोर को आन समाधान योजनाओं के प्रस्ट्तुतकताडओं को प्रकट करेगा और ईन्हें ईप-जवजनयम (4) के ऄनुसार ऄपनी समाधान योजनाओं में सुधार करने के जलए अमंजत्रत करेगा ।

(4) ईप-जवजनयम (3) के ऄधीन समाधान योजना के प्रस्ट्तुतकताड के पास ऄपनी योजना में जनम्नजलजखत रीजत में सुधार करने का जवकल्प होगा:- (क) ईस समाधान योजना के प्रस्ट्तुतकताड के पास, जजसका स्ट्कोर जनम्नतर ह,ै ऄपनी समाधान योजना में कम से कम एक रटक अकार तक सुधार करने का जवकल्प होगा । (ख) आसके बाद ऄन्य समाधान योजना के प्रस्ट्तुतकताड के पास ऄपनी समाधान योजना में कम से कम एक रटक अकार तक सुधार करने का जवकल्प होगा । (ग) आसके बाद खंड (क) के ऄधीन प्रस्ट्तुतकताड के पास ऄपनी समाधान योजना में कम से कम एक रटक अकार तक सुधार करने का जवकल्प होगा । (घ) आसके बाद खंड (ख) के ऄधीन प्रस्ट्तुतकताड के पास ऄपनी समाधान योजना में कम से कम एक रटक अकार तक सुधार करने का जवकल्प होगा [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 सुधार करने की प्रदिया तब तक जारी रहगेी जब तक दोनों में से कोइ प्रस्ट्तुतकताड समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण में जवजनर्ददष्ट समय के भीतर ऄपने जवकल्प का प्रयोग करने में ऄसफल नहीं हो जाता ।

(5) ईप-जवजनयम (3) से ईप-जवजनयम (4) के ऄधीन प्रदिया ऄडतालीस घंटे की समय सवडो के भीतर पूरी कर दी जाएगी ।

(6) ईप-जवजनयम (4) के ऄधीन सुधार करने की प्रदिया पूरी होने पर ईच्चतर स्ट्कोर वाली समाधान योजना पर सजमजत ्ारा ऄनुमोदन के जलए जवचार दकया जाएगा ।

49. न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को अवदेन

(1) जहां दकसी समाधान योजना का सजमजत ्ारा ऄनुमोदन कर ददया जाता ह ैवहां समाधान व्यावसाजयक, प्ररप पी12 में ऄनुपालन प्रमाणपत्र सजहत एक अवेदन न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को ऄनुमोदन के जलए प्रस्ट्तुत करेगा ।

(2) समाधान व्यावसाजयक, समाधान योजना को ऄनुमोददत या ऄस्ट्वीकार करने वाले न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के अदिे की एक प्रजत तुरंत भागीदारों और समाधान अवेदक को तुरंत भेजेगा ।

(3) समाधान व्यावसाजयक, दकसी समाधान योजना का ऄनुमोदन करने वाले न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के अदिे से सात ददन के भीतर प्रत्येक दावेदार को ऐसी समाधान योजना के ऄधीन ऊणों के संदाय के जलए यथाजस्ट्थजत, जसद्धांत या फामूडला संसूजचत करेगा ।

(4) जहां सजमजत ्ारा दकसी भी समाधान योजना का ऄनुमोदन नहीं दकया जाता ह ैया सजमजत ने प्रदिया के पयडवसान का ऄनुमोदन कर ददया ह ैवहां समाधान व्यावसाजयक, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को प्ररूप पी13 में प्रदिया के पयडवसान के जलए अवेदन फाआल करेगा । ऄध्याय 10 कारपोरेट ऊणी के कामकाज का प्रबधं

50. प्रदिया के दौरान प्रबधंन

(1) कारपोरेट ऊणी, कारपोरेट ऊणी के कामकाज का प्रबंधन ऐसी रीजत में, जो कारपोरेट ऊणी के लेनदारों के जहतों के प्रजतकूल ह ैया दकसी कपटपूणड रीजत में नहीं करेगा ।

(2) कारपोरेट ऊणी, सजमजत का पूवड ऄनुमोदन ऄजभप्राप्त दकए जबना जनम्नजलजखत में से कोइ भी कायडवाही नहीं करेगा, ऄथाडत्,- (क) सजमजत ्ारा यथा-जवजनजश्चत सीमा के उपर संव्यवहार; और (ख) सजमजत ्ारा यथा-जवजनजश्चत और धारा 28 के ऄंतगडत न अने वाला कोइ ऄन्य जवषय ।

(3) कारपोरेट ऊणी, समाधान व्यावसाजयक के परामिड से एक माजसक ररपोटड तैयार करेगा और ईसे जनम्नजलजखत ्यौरों सजहत सजमजत के सदस्ट्यों को ऄग्रेजषत करेगा:

(क) ईन जवजधक कायडवाजहयों के ्यौरे, जजसका कारपोरेट ऊणी के कारबार पर ताजत्वक प्रभाव है;

(ख) ररपोटड की ऄवजध के दौरान जनष्पाददत प्रमुख संजवदाओं के ्यौरे; और (ग) ऐसा कोइ ऄन्य सुसंगत जवषय, जजसका कारपोरेट ऊणी के कारबार पर ताजत्वक प्रभाव हो सकता ह ै।

(4) समाधान व्यावसाजयक:

(क) कारपोरेट ऊणी के प्रचालनों से संबंजधत कोइ जानकारी, जजसके ऄंतगडत संदाय पद्धजत भी ह,ै मंगा सकेगा;

(ख) कारपोरेट ऊणी के पररसर में जा सकेगा;

(ग) कारपोरेट ऊणी की अजस्ट्तयों का जनरीक्षण कर सकेगा;

(घ) कारपोरेट ऊणी को लागू ऄनुपालनों और ईसकी प्राजस्ट्थजत से संबंजधत जानकारी मंगा सकेगा ;

(ङ) कारपोरेट ऊणी ्ारा या ईसके जवरुद्ध संजस्ट्थत मुकदमेबाजी से संबंजधत ्यौरों की ऄपेक्षा कर सकेगा;

(च) प्रदिया के दौरान कारपोरेट ऊणी का अचरण ऄजभजनजश्चत करने के जलए ्यौरों की मांग कर सकेगा । 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

51. प्रबधंतंत्र का समाधान व्यावसाजयक में जनजहत होना धारा 54ञ की ईपधारा (1) के प्रयोजनाथड, समाधान व्यावसाजयक प्ररूप पी14 में एक अवेदन करेगा । ऄनुसूची प्ररूप पी1 जलजखत सहमजत [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 7(1) के ऄधीन] (तारीख) सेवा में, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी [न्यायपीठ] प्रेषक:

[ददवाला व्यावसाजयक का नाम] [ददवाला व्यावसाजयक का रजजस्ट्रीकरण संखयांक] [बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत ददवाला व्यावसाजयक का पता] जवषय: .............(कारपोरेट ऊणी का नाम) के मामले में जलजखत सहमजत ।

1. मैं, ..................(ददवाला व्यावसाजयक का नाम) .............. (ददवाला व्यावसाजयक एजेंसी का नाम) के पास नामांदकत और बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत ह ं। मेरी

(i) ................(कारपोरेट ऊणी का नाम) की कारपोरेट ददवाला समाधान प्रदिया के जलए ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 की धारा 54ण के ऄधीन ऄंतररम समाधान व्यावसाजयक के रूप में या

(ii) ....................(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के जलए ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 की धारा 54क या धारा 27 के ऄधीन समाधान व्यावसाजयक के रूप में जनयुजि के जलए प्रस्ट्ताव दकया गया ह ै। [ईस भाग को काट दीजजए, जो सुसंगत नहीं है]

2. मैं प्रस्ट्ताजवत जनयुजि के जलए ऄपनी सहमजत दतेा ह ं।

3. मेरे पास आस समय जनम्नजलजखत प्रदियाएं हैं:

िम सं. भूजमका सहमजत की तारीख को प्रदियाओं की संखया I II III 1 ऄंतररम समाधान व्यावसाजयक [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 2 क. कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदियाओं ख. पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदियाओं ग. व्यजष्टयों के जलए ददवाला समाधान प्रदियाओं में समाधान व्यावसाजयक 3 क. समापन प्रदियाओं ख. स्ट्वेच्छया समापन प्रदियाओं का पररसमापक 4 िोधन-ऄक्षमता न्यासी 5 प्राजधकृत प्रजतजनजध 6 कोइ ऄन्य (कृपया वणडन करें)

4. मैं जनम्न प्रकार घोषणा और प्रजतज्ञान करता ह:ं- क. मैं बोडड या ददवाला व्यावसाजयक एजेंसी ्ारा संजस्ट्थत दकसी ऄनिुासनात्मक कायडवाही के ऄध्यधीन नहीं ह ं। ख. मैं समाधान व्यावसाजयक के रूप में कायड करने संबंधी दकसी जनःििता से ग्रस्ट्त नहीं ह ं। ग. मैं भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 7 और संजहता तथा जवजनयमों के ऄन्य लागू ईपबंधों के ऄधीन कारपोरेट ऊणी के ऄंतररम समाधान व्यावसाजयक/समाधान व्यावसाजयक के रूप में जनयुि दकए जाने का पात्र ह ं। घ. मैं भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (ददवाला व्यावसाजयक) जवजनयम, 2016 में ईपवर्तणत ददवाला व्यावसाजयकों के जलए अचार संजहता के ऄनुसार प्रकटन करंूगा । तारीख:

स्ट्थान:

(ददवाला व्यावसाजयक के हस्ट्ताक्षर रजजस्ट्रीकरण संखयांक------------- जनयतकायड के जलए प्राजधकार-पत्र सं.(ए.एफ.ए.) ..........

ए.एफ.ए. के समाप्त होने की तारीख.............

(स्ट्पष्ट ऄक्षरों में नाम) (ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का नाम, यदद लागू हो) [कारपोरेट ऊणी का नाम] के लेनदारों की सूची [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 14 के ऄधीन] [तारीख] को यथा-जव्यतमान जवत्तीय लेनदारों की सूची (ऄसंबद्ध) I II III IV िम सं. लेनदार का नाम दावे की रकम दावे की प्रजतितता

1.

2.

22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

3.

जवत्तीय लेनदारों की सूची (संबद्ध) िम सं. लेनदार का नाम दावे की रकम दावे की प्रजतितता

1.

2.

3.

पररचालन लेनदारों की सूची (ऄसंबद्ध) िम सं. लेनदार का नाम दावे की रकम दावे की प्रजतितता

1.

2.

3.

पररचालन लेनदारों की सूची (संबद्ध) िम सं. लेनदार का नाम दावे की रकम दावे की प्रजतितता

1.

2.

3.

ऄन्य लेनदारों की सूची (ऄसंबद्ध) िम सं. लेनदार का नाम दावे की रकम दावे की प्रजतितता

1.

2.

3.

ऄन्य लेनदारों की सूची (संबद्ध) िम सं. लेनदार का नाम दावे की रकम दावे की प्रजतितता

1.

2.

3.

[कारपोरेट अवेदक की ओर से] (हस्ट्ताक्षर) जानकारी प्रस्ट्तुत करने वाले व्यजि का नाम कारपोरेट ऊणी से संबंध [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 प्ररूप पी3 समाधान व्यावसाजयक की जनयुजि के जनबंधनों का ऄनुमोदन [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 14(5) के ऄधीन]

1. ...................(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के जलए समाधान व्यावसाजयक के नाम का प्रस्ट्ताव करने और ईसका ऄनुमोदन करने के जलए ईन जवत्तीय लेनदारों की, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, ...............(बैठक की तारीख) को .............(बैठक का समय)................(बैठक का स्ट्थान) पर बैठक अयोजजत की गइ थी ।

2. लेनदारों की सूची ईि बैठक की सूचना के साथ प्ररूप पी2 में ईपल्ध कराइ गइ थी ।

3. ईि बैठक में ईपजस्ट्थत लेनदार(लनेदारों) के ्यौरे ईपाबंध-क के रूप में संलग्न हैं ।

4. ...............[लेनदार(लनेदारों) का नाम], जजनका ऊण* ....प्रजतित ह,ै ने...........(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के जलए ..............(प्रस्ट्ताजवत समाधान व्यावसाजयक का नाम), जजसका रजजस्ट्रीकरण संखयांक............... (रजजस्ट्रीकरण संखयांक) ह,ै के नाम का समाधान व्यावसाजयक के रूप में जनयुजि के जलए प्रस्ट्ताव दकया ह ै।

5. जनम्नजलजखत लेनदार(लनेदारों) न े ...........(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के जलए ..............(प्रस्ट्ताजवत समाधान व्यावसाजयक का नाम), जजसका रजजस्ट्रीकरण संखयांक............... (रजजस्ट्रीकरण संखयांक) ह,ै की समाधान व्यावसाजयक के रूप में जनयुजि करने का ऄनुमोदन कर ददया ह:ै- िम सं. लेनदार(लेनदारों का(के) नाम ऊण की रकम* ऊण की प्रजतितता* मत सम्पमत जवसम्पमत ऄनुपजस्ट्थत I II III IV V VI VI 1 2 3 कुल

6. उपर ईजल्लजखत लेनदार(लेनदारों) ने ....................(प्रस्ट्ताजवत समाधान व्यावसाजयक का नाम) की जनयुजि के जनम्नजलजखत जनबंधनों को भी ऄनुमोददत कर ददया ह:ै िम सं. जवजिजष्टया ं फीस(रकम ₹ में) रट्पजणया ं I II III IV

1. धारा 54ख की ईपधारा (1) के ऄधीन कतडव्यों का पालन करने के जलए समाधान व्यावसाजयक को संदये फीस 2 धारा 54च के ऄधीन प्रदिया का संचालन करने के जलए समाधान व्यावसाजयक को संदये फीस और ईसके ्ारा ईपगत दकए जाने वाले व्यय 3 धारा 54ञ के ऄधीन कारपोरेट ऊणी के मामला प्रबंधन के जलए समाधान व्यावसाजयक को संदये फीस और ईसके ्ारा ईपगत दकए जाने वाले व्यय

7. ............(लेनदार का नाम) पैरा 5 में की सारणी मे ईजल्लजखत समस्ट्त/सम्पमत लनेदार(लनेदारों) की ओर से आस प्ररूप पर हस्ट्ताक्षर करने के जलए सम्पयक् रूप से प्राजधकृत ह ै। [लेनदार का नाम] (हस्ट्ताक्षर) (स्ट्पष्ट ऄक्षरों में नाम) (पदनाम) *ऊण से ईन जवत्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, दये कुल जवत्तीय ऊण ऄजभपे्रत ह ै। (कृपया प्ररूप में ईपयुि रूप से ईपांतरण कर लें, जहां लेनदार पररचालन लेनदार हैं) 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्ररूप पी4 ............(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पवूड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए ऄनुमोदन [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 14(7) के ऄधीन]

1. ...................(कारपोरेट ऊणी का नाम) की बाबत पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने का ऄनुमोदन प्रदान करने के जलए ईन जवत्तीय लेनदारों की, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, ...............(बैठक की तारीख) को .............(बैठक का समय)................(बैठक का स्ट्थान) पर बैठक अयोजजत की गइ थी ।

2. ईि बैठक की सूचना के साथ जनम्नजलजखत दस्ट्तावजे़ संलग्न दकए गए थ:े क. लेनदारों की सूची प्ररूप पी2 में;

ख. सदस्ट्यों/भागीदारों ्ारा घोषणा की प्रजत प्ररूप पी6 में;

ग. यथाजस्ट्थजत, सदस्ट्यों के जविेष संकल्प या भागीदारों के संकल्प की प्रजत;

घ. अधाररक समाधान योजना; और ङ. ऄन्य सुसंगत जानकारी या दस्ट्तावेज़, यदद कोइ हैं ।

3. ईि बैठक में ईपजस्ट्थत लेनदार(लनेदारों) के ्यौरे ईपाबंध-क के रूप में आससे संलग्न ह ै।

4. जनम्नजलजखत लेनदार(लनेदारों) न ेकारपोरेट ऊणी का नाम) की बाबत पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करन े के जलए ऄनुमोदन कर ददया ह:ै- िम सं. लेनदार(लेनदारों का(के) नाम ऊण की रकम* ऊण की प्रजतितता* मत सम्पमत जवसम्पमत ऄनुपजस्ट्थत I II III IV V V I VI 1 2 3 कुल 5 ............(लेनदार का नाम) ईपयुडि सारणी मे ईजल्लजखत समस्ट्त/सम्पमत लेनदार(लनेदारों) की ओर से आस प्ररूप पर हस्ट्ताक्षर करने के जलए सम्पयक् रूप से प्राजधकृत ह ै। [लेनदार का नाम] (हस्ट्ताक्षर) (स्ट्पष्ट ऄक्षरों में नाम) (पदनाम) *ऊण से ईन जवत्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, दये कुल जवत्तीय ऊण ऄजभपे्रत ह ै। (कृपया प्ररूप में ईपयुि रूप से ईपांतरण कर लें, जहां लेनदार पररचालन लेनदार हैं) [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 प्ररूप पी5 प्राजधकृत प्रजतजनजध के रूप में कायड करने के जलए जलजखत सहमजत [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 15(3) के ऄधीन] (तारीख) प्रेषक:

[ददवाला व्यावसाजयक का नाम] [ददवाला व्यावसाजयक का रजजस्ट्रीकरण संखयांक] [बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत ददवाला व्यावसाजयक का पता] सेवा में, [समाधान व्यावसाजयक का नाम] (कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया का समाधान व्यावसाजयक जवषय: प्राजधकृत प्रजतजनजध के रूप में कायड करने की जलजखत सहमजत ।

1. मैं, (नाम) .............. (ददवाला व्यावसाजयक एजेंसी का नाम) के पास नामांदकत और बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत ददवाला व्यावसाजयक यह नोट करता ह ंदक अपने मुझे ...........(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के जलए ...........(वगड जवजनर्ददष्ट करें) वगड में जवत्तीय लेनदारों के प्राजधकृत प्रजतजनजध के रूप में जनयुि करने का प्रस्ट्ताव दकया ह ै।

2. मैं प्रस्ट्ताजवत जनयुजि के जलए ऄपनी सहमजत दतेा ह ं।

3. मेरे पास आस समय जनम्नजलजखत प्रदियाएं हैं:

िम सं. भूजमका सहमजत की तारीख को प्रदियाओं की संखया I II III 1 ऄंतररम समाधान व्यावसाजयक 2 क. कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदियाओं ख. पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदियाओं ग. व्यजष्टयों के जलए ददवाला समाधान प्रदियाओं में समाधान व्यावसाजयक 3 क. समापन प्रदियाओं ख. स्ट्वेच्छया समापन प्रदियाओं का पररसमापक 4 िोधन-ऄक्षमता न्यासी 5 प्राजधकृत प्रजतजनजध 6 कोइ ऄन्य (कृपया वणडन करें)

4. मैं जनम्न प्रकार घोषणा और प्रजतज्ञान करता ह:ं- 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क). मैं बोडड या ददवाला व्यावसाजयक एजेंसी ्ारा संजस्ट्थत दकसी ऄनुिासनात्मक कायडवाही के ऄध्यधीन नहीं ह ं। ख). मैं समाधान व्यावसाजयक के रूप में कायड करने संबंधी दकसी जनःििता से ग्रस्ट्त नहीं ह ं। ग). मैं लेनदारों से मेरे पक्ष में ऄपनी पसन्द ईपदर्तित करने के जलए प्रचार नहीं करंूगा । तारीख:

स्ट्थान:

(ददवाला व्यावसाजयक के हस्ट्ताक्षर रजजस्ट्रीकरण संखयांक------------- जनयतकायड के जलए प्राजधकार-पत्र सं.(ए.एफ.ए.) ..........

ए.एफ.ए. के समाप्त होने की तारीख.............

(स्ट्पष्ट ऄक्षरों में नाम) (ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का नाम, यदद लागू हो) प्ररूप पी6 जनदिेक/भागीदारों ्ारा घोषणा [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 16(1) के ऄधीन] (तारीख) सेवा में, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी [ न्यायपीठ] जवषय: [कारपोरेट ऊणी का नाम] की बाबत पवूड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए घोषणा हम िम सं. नाम और पदनाम जनदिेक पहचान संखयाकं पता I II III IV 1 2 3 जो ........[कारपोरेट ऊणी का नाम] के जनदिेकों/भागीदारों में से बहुमत का प्रजतजनजधत्व करते हैं और हमारा रजजस्ट्रीकृत कायाडलय........(पता) जस्ट्थत ह,ै जनम्न प्रकार घोषणा और प्रजतज्ञान करते हैं:

i. कारपोरेट ऊणी ......(ददनों की संखया ऄंतःस्ट्थाजपत करें) के भीतर पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए अवेदन फाआल करेगा;

ii. पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया दकसी व्यजि के साथ कपट करने के जलए अरंभ नहीं की जा रही ह;ै [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 iii. लनेदारों ने भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयन 8 के साथ परठत धारा 54क की ईपधार (2) के खंड (ङ) के ऄधीन बलुाइ गइ ......(बैठक की तारीख) को अयोजजत बैठक में .....(ददवाला व्यावसाजयक का नाम), जजसका रजजस्ट्रीकरण संखयांक........(रजजस्ट्रीकरण संखयांक) ह,ै के नाम का ऄनुमोदन दकया ह ै। iv. कारपोरेट ऊणी के ्यौरे जनम्न प्रकार हैं:

िम सं. िीषड ्यौरे I II III

1. कारपोरेट ऊणी का नाम

2. कारपोरेट ऊणी का रजजस्ट्रीकृत पता

3. कारपोरेट ऊणी के जनगमन की तारीख

4. पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करन े के जलए न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के पास अवेदन फाआल करने की ऄनुमाजनत तारीख v. घोषणा की ऄतंवडस्ट्तु सही और सत्य ह ैऔर हमन ेकुछ भी जछपाया नहीं ह ैतथा आसका कोइ भी भाग जमथ्या नहीं ह ै। तारीख:

स्ट्थान:

(जनदिेक/भागीदार के हस्ट्ताक्षर)................

(नाम स्ट्पष्ट अक्षरों में)............

डी.अइ.एन..............

पता...........

तारीख:

स्ट्थान:

(जनदिेक/भागीदार के हस्ट्ताक्षर)................

(नाम स्ट्पष्ट अक्षरों में)............

डी.अइ.एन..............

पता...........

( जबन्द ु1 में ईजल्लजखत सभी जनदिेकों/भागीदारों ्ारा हस्ट्ताक्षर दकए जाने हैं) प्ररूप पी7 पररवजडनीय संव्यवहार की जव्यतमानता के संबंध में घोषणा [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 16(2) के ऄधीन] (तारीख) सेवा में, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी [ न्यायपीठ] मैं..........(नाम) .................(कारपोरेट ऊणी का नाम) का प्रबंध जनदिेक/ऄध्यक्ष/ऄजभजहत भागीदार/भागीदार (जनदिेक, यदद कोइ प्रबंध जनदिेक और ऄध्यक्ष नहीं ह)ै, जजसका पहचान संखयांक---- (पहचान सखंयांक) ह ै और जजसका रजजस्ट्रीकृत कायाडलय...........(पता) पर जस्ट्थत ह,ै यह घोषणा और प्रजतज्ञान करता ह ंदक – (ईस भाग को काट दीजजए, जो सुसंगत नहीं ह ै) 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] i. कारपोरेट ऊणी ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016(संजहता) के ऄध्याय 3 या ऄध्याय 6 के ऄथाडन्तगडत और व्याजप्त के ऄधीन दकसी भी संव्यवहार के ऄध्यधीन नहीं रहा ह ै। या ii. कारपोरेट ऊणी ऄध्याय 3 या ऄध्याय 6 के ऄथाडन्तगडत और व्याजप्त के ऄधीन जनम्नजलजखत सवं्यवहार(संव्यवहारों) के ऄध्यधीन रहा ह।ै िम सं. दकसके साथ संव्यवहार धारा(43/45/50/66) ऄंतवडजलत रकम (₹ में) रट्पणी, यदद कोइ ह ै I II III IV V

1.

2.

3.

सुसंगत दस्ट्तावजे़ों सजहत उपर ईजल्लजखत सवं्यवहार(संव्यवहारों) के ्यौरे दतेे हुए एक रट्पण ईपाबधं-क के रूप में संलग्न ह ै। स्ट्थान:

तारीख:

(हस्ट्ताक्षर) नाम पदनाम डी.अइ.एन.

पता प्ररूप पी8 ददवाला व्यावसाजयक की ररपोटड [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 17 के ऄधीन] मैं......(ददवाला व्यावसाजयक का नाम) जजसे ...........(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया की बाबत .........(कारपोरेट ऊणी का नाम) के समाधान व्यावसाजयक के रूप में जनयुजि के जलए प्रस्ट्ताजवत, जनम्न प्रकार घोषणा और प्रजतज्ञान करता ह:ं

1. मैने ऐसी सभी जानकारी और स्ट्पष्टीकरणों की इ्सा की ह ै और ईन्हें ऄजभप्राप्त कर जलया ह,ै जो मेरे सवोत्तम ज्ञान और जवश्वास के ऄनुसार ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016(संजहता) की धारा 54ख और ईसके ऄधीन बनाए गए जवजनयमों के ऄधीन ररपोटड तयैार करने के प्रयोजनों के जलए अवश्यक हैं ।

2. मैने कारपोरेट ऊणी की प्राजस्ट्थजत का ऄजभजनश्चय करने के जलए ऄपेजक्षत सुसंगत दस्ट्तावेज़ों और जानकारी की परीक्षा की ह ैऔर मैं यह पुजष्ट करता ह ंदक ..........(कारपोरेट ऊणी का नाम) सूक्ष्म, लघु और मध्यम ई्यतम जवकास ऄजधजनयम, 2006(2006 का 27) की धारा 7 की ईपधारा (1) के ऄधीन एक सूक्ष्म/लघ/ुमध्यम ई्यतम ह ै।

3. मैं यह पुजष्ट करता ह ंदक:

i. कारपोरेट ऊणी ने यह अवेदन दकए जाने की तारीख से जपछले तीन वषों की ऄवजध के दौरान पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया नहीं की ह ैया कारपोरेट ददवाला समाधान प्रदिया पूरी नहीं की ह;ै ii कारपोरेट ऊणी के जवरुद्ध कोइ कारपोरेट ददवाला समाधान प्रदिया नहीं चल रही ह;ै [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 iii. कारपोरेट ऊणी की बाबत कोइ समापन अदिे नहीं दकया गया ह;ै iv. कारपोरेट ऊणी के ऄजधकांि जनदिेकों/भागीदारों ने धारा 54क की ईपधारा (2) के खंड (ङ) के ऄनुसरण में प्ररूप पी6 में एक घोषणा की ह;ै [संलग्नक] v. कारपोरेट ऊणी के सदस्ट्यों ने पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए अवदेन फाआल करने का ऄनुमोदन करते हुए एक जविेष संकल्प पाररत दकया ह ैया कारपोरेट ऊणी के भागीदारों की कुल संखया के तीन चौथाइ भागीदारों ने एक संकल्प पाररत दकया ह;ै vi. कारपोरेट ऊणी के ईन लनेदारों ने, जो ऊण* के ......प्रजतित का प्रजतजनजधत्व करते हैं, धारा 54क की ईपधारा (2) के खंड (ङ) के ऄधीन यथापेजक्षत समाधान व्यावसाजयक की जनयुजि के प्रस्ट्ताव का ऄनुमोदन प्ररूप पी3 में कर ददया ह;ै vii. कारपोरेट ऊणी के ईन लनेदारों ने, जो ऊण* के ......प्रजतित का प्रजतजनजधत्व करते हैं, .....(कारपोरेट ऊणी का नाम) की बाबत पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया अरंभ करने के जलए धारा 54क की ईपधारा (3) के ऄधीन यथापेजक्षत प्रस्ट्ताव का ऄनुमोदन प्ररूप पी4 में कर ददया ह;ै viii. कारपोरेट ऊणी ्ारा ईपगत व्यजतिम की रकम संजहता की धारा 4 की ईपधारा (2) के ऄधीन ऄजधसूजचत सीमा के भीतर ह ै।

4. मैने लेनदार (लेनदारों) को धारा 54क की ईपधारा (4) के खंड (ग) के ऄधीन ईपल्ध की गइ अधाररक समाधान योजना की परीक्षा की ह ैऔर यह पुजष्ट करता ह ंदक वह धारा 30 की ईपधारा (1) और (2) और धारा 54ट का और भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिय) जवजनयम, 2021 और ऄन्य सभी लागू ईपबधंों का ऄनुपालन करती ह ै। तारीख:

स्ट्थान:

(हस्ट्ताक्षर) ददवाला व्यावसाजयक का नाम रजजस्ट्रीकरण संखयांक *ऊण से ईन जवत्तीय लेनदारों को, जो कारपोरेट ऊणी के संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, दये कुल जवत्तीय ऊण ऄजभपे्रत ह ै। प्ररूप पी9 सावडजजनक ईद्घोषणा [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 19(2) के ऄधीन] ..............(कारपोरेट ऊणी का नाम) के लनेदारों के ध्यानाकषडण के जलए यह सूचना दी जाती ह ैदक न्यायजनणाडयक प्राजधकारी--------न्यायपीठ ने (कारपोरेट ऊणी का नाम) के जलए ............(पूवड जनधाडररत ददवाला प्रारभ होने की तारीख) को पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया प्रारंभ करने का अदिे कर ददया ह ै। सुसंगत जवजिजष्टया ं I II III

1. कारपोरेट ऊणी का नाम

2. पूवडवती नाम, यदद जपछले दो वषों में बदला गया हो

3. कारपोरेट ऊणी के जनगमन की तारीख

4. वह प्राजधकार, जजसके ऄधीन कारपोरेट ऊणी जनगजमत/रजजस्ट्रीकृत ह ै 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

5. पहचान संखयांक

6. कारपोरेट ऊणी के रजजस्ट्रीकृत कायाडलय और प्रधान कायाडलय (यदद कोइ ह)ै का पता

7. प्री-पैकेज ददवाला प्रदिया प्रारंभ होने की तारीख

8. समाधान व्यावसाजयक का नाम और रजजस्ट्रीकरण संखयांक

9. समाधान व्यावसाजयक का, बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत पता और इ-मेल

10. समाधान व्यावसाजयक के साथ पत्र-व्यवहार के जलए प्रयुि पता और इ-मले

11. दावों की सूची (तारीख ऄंतःस्ट्थाजपत करें) से ईपल्ध कराइ जाएगी:

(हस्ट्ताक्षर) समाधान व्यावसाजयक का नाम और पता तारीख:

स्ट्थान:

प्ररूप पी10 दावों की सूची [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 20 के ऄधीन] ______________ को यथा-जव्यतमान (रकम ₹ में) िम सं.

लेनदार का वगड दावों का सार अकजस्ट्मक दावों की रकम ईपाबंध में ्यौरे रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावों की सं.

रकम I II III IV V VI VI 1 लेनदारों के दकसी भी वगड से संबंजधत प्रजतभूत जवत्तीय लेनदार 1 2 लेनदारों के दकसी भी वगड से संबंजधत ऄप्रजतभूत जवत्तीय लेनदार 2 3 प्रजतभूत जवत्तीय लेनदार (दकसी भी वगड से संबंजधत जवत्तीय लेनदारों से जभन्न) 3 4 ऄप्रजतभूत जवत्तीय लेनदार (दकसी भी वगड से संबंजधत जवत्तीय लेनदारों से जभन्न) 4 5 पररचालन लनेदार (कमडकार) 5 6 पररचालन लनेदार (कमडचारी) 6 7 पररचालन लनेदार (सरकारी दये) 7 8 पररचालन लनेदार (कमडकारों, कमडचाररयों और सरकारी दयेों से जभन्न) 8 [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 9 ऄन्य लनेदार, यदद कोइ हैं (जवत्तीय लेनदारों और पररचालन लेनदारो से जभन्न) 9 कुल [कारपोरेट ऊणी की ओर से] हस्ट्ताक्षर जानकारी प्रस्ट्तुत करने वाले व्यजि का नाम कारपोरेट ऊणी से संबंध या [समाधान व्यावसाजयक की ओर से] हस्ट्ताक्षर ददवाला व्यावसाजयक का नाम रजजस्ट्रीकरण संखयांक----- ईपाबंध 1 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची लेनदारों के दकसी भी वगड से संबंजधत प्रजतभूत जवत्तीय लेनदारों की सूची (रकम ₹ में) िम सं. लेनदार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रजतभूजत जहत के ऄतंगडत अने वाली रकम प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 ईपाबंध 2 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची लेनदारों के दकसी भी वगड से संबंजधत ऄप्रजतभूत जवत्तीय लेनदारों की सूची 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (रकम ₹ में) िम सं. लेनदार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X XI 1 2 3 ईपाबंध 3 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची प्रजतभूत जवत्तीय लेनदारों की सूची (लेनदारों के दकसी भी वगड संबंजधत जवत्तीय लेनदारों से जभन्न) (रकम ₹ में) िम सं. लेनदार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रजतभूजत जहत के ऄतंगडत अने वाली रकम प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 ईपाबंध 4 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची ऄप्रजतभूत जवत्तीय लेनदारों की सूची (लेनदारों के दकसी भी वगड संबंजधत जवत्तीय लेनदारों से जभन्न) [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 (रकम ₹ में) िम सं. लेनदार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X XI 1 2 3 ईपाबंध 5 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची पररचालन लेनदारों की सूची (कमडकार) (रकम ₹ में) िम सं. कमडकार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X 1 2 3 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ईपाबंध 6 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची पररचालन लेनदारों की सूची (कमडचारी) (रकम ₹ में) िम सं. कमडचारी का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X 1 2 3 ईपाबंध 7 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची पररचालन लेनदारों की सूची (सरकारी दये) (रकम ₹ में) िम सं. सरकारी संगठन का नाम दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव े की रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै जवभाग सरकार पहचान दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रजतभूजत जहत के ऄतंगडत अने वाली रकम प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV V` VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 ईपाबंध 8 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची पररचालन लेनदारों की सूची (कमडकारों और कमडचाररयों तथा सरकारी दयेों से जभन्न) (रकम ₹ में) िम सं. लेनदार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रजतभूजत जहत के ऄतंगडत अने वाली रकम प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै सजमजत में मतदान ियेर की प्रजतितता I II III IV` V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 ईपाबंध 9 कारपोरेट ऊणी का नाम_________________ पी.पी.अइ.अर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख__________ ____________को यथा-जव्यतमान लेनदारों की सूची ऄन्य लेनदारों की सूची (जवत्तीय लेनदारों और पररचालन लेनदारों से जभन्न) (रकम ₹ में) िम सं. लेनदार का नाम पहचान सं. दावों के ्यौरे अकजस्ट्मक दाव ेकी रकम दकन्हीं पारस्ट्पररक दयेों की रकम, जजसका समायोजन दकया जा सकेगा रट्पणी, यदद कोइ ह ै दावे की रकम दावे की प्रकृजत प्रजतभूजत जहत के ऄतंगडत अने वाली रकम प्रत्याभूजत के ऄतंगडत अने वाली रकम क्ट्या संबद्ध पक्षकार ह?ै I II III IV` V VI VII VIII IX X XI 1 2 3 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्ररूप पी11 समाधान योजनाओं के जलए अमंत्रण [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 43 के ऄधीन] सुसंगत जवजिजष्टया ं I II III

1. कारपोरेट ऊणी का नाम

2. पूवडवती नाम, यदद जपछले दो वषों में बदला गया हो

3. कारपोरेट ऊणी के जनगमन की तारीख

4. वह प्राजधकार, जजसके ऄधीन कारपोरेट ऊणी जनगजमत/रजजस्ट्रीकृत ह ै

5. पहचान संखयांक

6. कारपोरेट ऊणी के रजजस्ट्रीकृत कायाडलय और प्रधान कायाडलय (यदद कोइ ह)ै का पता

7. प्री-पैकेज ददवाला प्रदिया प्रारंभ होने की तारीख

8. समाधान योजनाओं के जलए अमतं्रण की तारीख

9. समाधान अवेदक के जलए पात्रता

10. धारा 29क के ऄधीन लागू ऄपात्रता के मानदडं

11. मूल्यांकन के जलए अधार(जजसके ऄंतगडत महत्वपूणड रूप से सुधार और रटक अकार से संबंजधत ्यौरे भी हैं) 12 ‘समाधान योजना का अमंत्रण’, मूल्यांकन के अधार(जजसके ऄंतगडत महत्वपूणड रूप से सुधार और रटक अकार से संबंजधत ्यौरे भी हैं), सूचना ज्ञापन और ऄजतररि जानकारी ऄजभप्राप्त करने की रीजत 13 समाधान योजनाएं प्रस्ट्तुत करने की ऄंजतम तारीख 14 समाधान व्यावसाजयक को समाधान योजनाएं प्रस्ट्तुत करने की रीजत 15 समाधान योजना ऄनुमोदन के जलए न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करने की ऄनुमाजनत तारीख 16 समाधान व्यावसाजयक का नाम और रजजस्ट्रीकरण संखयांक 17 समाधान व्यावसाजयक का, बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत पता और इ-मेल 18 समाधान व्यावसाजयक के साथ पत्र-व्यवहार के जलए प्रयुि पता और इ-मले 19 ऄजतररि जानकारी कहां और दकसके पास ईपल्ध ह:ै 20 प्ररूप के प्रकािन की तारीख तारीख: (हस्ट्ताक्षर) स्ट्थान: समाधान व्यावसाजयक का नाम रजजस्ट्रीकरण संखयांक रजजस्ट्रीकृत पता [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 प्ररूप पी11 ऄनुपालन प्रमाणपत्र [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 49(1) के ऄधीन] मैं, ............................(समाधान व्यावसाजयक का नाम) .............. (ददवाला व्यावसाजयक संस्ट्था का नाम) के पास नामांदकत और बोडड के पास रजजस्ट्रीकरण संखयांक.....( रजजस्ट्रीकरण संखयांक) से रजजस्ट्रीकृत ..........(कारपोरेट ऊणी का नाम) की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया(पी.पी.अर.पी.पी.) के जलए समाधान व्यावसाजयक ह ं।

2. पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया का जववरण:

िम सं. जवजिजष्टया ं जववरण 1 कारपोरेट ऊणी का नाम 2 पी.पी.अइ.अर.पी. के अरंभ होने की तारीख 3 समाधान व्यावसाजयक जनयुि करने की तारीख 4 सावडजजनक ईद्घोषणा के प्रकािन की तारीख 5 सजमजत के गठन की तारीख 6 सजमजत की पहली बैठक की तारीख 7 रजजस्ट्रीकृत मूल्यांकक की जनयुजि की तारीख 8 अधाररक समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने की तारीख 9 परव्यजि समाधान अवेदक से समाधान योजनाओं के अमंत्रण की तारीख 10 कारपोरेट ऊणी को ऄपनी समाधान योजना में सुधार करने के जलए अमंजत्रत करन ेकी तारीख, यदद लागू हो

11. समाधान योजना के अमंत्रण जारी करने की तारीख(यदद लागू हो) 12 समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने की ऄंजतम तारीख 13 सजमजत ्ारा समाधान योजना के ऄनुमोदन की तारीख 14 न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के समक्ष समाधान योजना फाआल करने की तारीख 15 पी.पी.अइ.अर.पी. के एक सौ बीस ददन समाप्त होने की तारीख 16 ईजचत मलू्य 17 समापन मलू्य 18 सजमजत की अयोजजत बैठकों की संखया

3. मैने कारपोरेट ऊणी/परव्यजि समाधान अवेदक ( ...............) से प्राप्त और..... सजमजत ्ारा ऄनमुोददत समाधान योजना की परीक्षा की ह ै।

4. मैं यह प्रमाजणत करता ह ंदक – क. ईि समाधान योजना ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016(संजहता), भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के समस्ट्त ईपबधंों का ऄनुपालन करती ह ैऔर यह तत्समय प्रवृत्त जवजध के दकसी भी ईपबधं का ईल्लघंन नहीं करती ह।ै ख. कारपोरेट ऊणी/परव्यजि समाधान अवेदक (.................) ने संजहता की धारा 30(1) के ऄनुसरण में एक िपथपत्र प्रस्ट्तुत दकया ह ै जजसके ्ारा समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने संबंधी संजहता की धारा 29क के ऄधीन ईसकी पात्रता को पुष्ट दकया गया ह ै। ईि िपथपत्र की ऄंतवडस्ट्तु सही ह ै। 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग. ईि समाधान योजना का सजमजत ्ारा संजहता और ईसके ऄधीन बनाए गए जवजनयमों के ईपबंधों के ऄनुसार ऄनमुोदन कर ददया गया ह ै। समाधान योजना पी.पी.अइ.अर.पी. जवजनयमों ्ारा जवजनर्ददष्ट साध्यता और व्यवहायडता और ऄन्य ऄपेक्षाओं पर जवचार करन े के पश्चात् जवत्तीय लेनदारों के ........... प्रजतित (मतों की संखया का वणडन करें, जजसके ्ारा समाधान योजना का सजमजत ्ारा ऄनुमोदन दकया गया ह)ै मतदान िेयर ्ारा ऄनुमोददत की गइ ह ै। घ. मतदान का अयोजन सजमजत की ................(बैठक की तारीख का कथन करें) को हुइ बैठक में दकया गया था जहां सजमजत के समस्ट्त सदस्ट्य ईपजस्ट्थत थे । या मैने आलैक्ट्राजनक मतदान पद्धजत ्ारा सजमजत के सदस्ट्यों से मतदान की इ्सा की थी, कम से कम 24/48 घंटे के जलए खुला रखा गया था । (जो भाग लागू न हो ईसे काट दीजजए)

5. (कारपोरेट ऊणी का नाम) के ईन जवत्तीय लनेदारों की सूची, जो दक सजमजत के सदस्ट्य हैं और ईनके बीच मतदान िेयर का जवतरण:- िम सं. लेनदार का नाम मतदान िेयर (प्रजतित) समाधान योजना के जलए मतदान (पक्ष में मत/जवपक्ष में मत/ऄनुपजस्ट्थत) I II II IV 1 2 3

6. समाधान योजना के ऄंतगडत जवजनयमों के जवजनयम 44 के ऄधीन आस संबंध में कथन िाजमल ह ैदक आसमें संजहता और ईसके ऄधीन बनाए गए जवजनयमों के ऄनुपालन में सभी जहतधारकों के जहतों पर दकस प्रकार जवचार दकया गया ह ै।

7. समाधान योजना के ऄधीन जहतधारकों के जलए ईपबंजधत रकम:- (रकम लाख रुपयों में) िम सं.

जहतधारक का प्रवगड* जहतधारक का ईप-प्रवगड दावे की रकम स्ट्वीकृत रकम योजना के ऄधीन ईपबंजधत रकम# दावाकृत रकम के मुकाबले दी गइ रकम(%) I II III IV V VI VII 1 प्रजतभूत जवत्तीय लेनदार (क)वे लेनदार, जजन्हें धारा 21 की ईपधारा (2) के ऄधीन मत का ऄजधकार नहीं ह ै (ख) ईपयुडि (क) से जभन्न

(i) जजन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दकया था

(ii)जजन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत दकया था कुल [(क)+ (ख)] 2 ऄप्रजतभूत जवत्तीय लेनदार क)वे लनेदार, जजन्हें धारा 21 की ईपधारा (2) के ऄधीन मत का ऄजधकार नहीं ह ै (ख) ईपयुडि (क) से जभन्न [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39

(i) जजन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दकया था

(ii)जजन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मत दकया था कुल [(क)+ (ख)] 3 पररचालन लेनदार (क)कारपोरेट ऊणी का संबद्ध पक्षकार (ख)उपर (क) से जभन्न

(i) सरकार

(ii)कमडकार

(iii)कमडचारी

(iv)………… कुल [(क)+(ख)] 4 ऄन्य ऊण और दये कुल योग *यदद दकसी प्रवगड में ईप-प्रवगड हैं तो कृपया प्रत्येक ईप-प्रवगड के जलए पंजि जोड े। #समाधान योजना के ऄधीन समय-समय पर दी गइ रकम और आसमें गैर-नकदी संघटकों का ऄनुमाजनत मूल्य भी िाजमल ह ै। यह िुद्ध वतडमान मूल्य नहीं ह ै।

8. समाधान योजना ्ारा जव्यतमान िेयरधारकों के जहतों में पररवतडन हुअ ह:ै िम सं. िेयरधारक का प्रवगड पी.पी.अइ.अर.पी.

से पूवड धाररत िेयरों की संखया पी.पी.अइ.अर.पी.

के पश्चात् धाररत िेयरों की संखया पी.पी.अइ.अर.पी.

से पूवड धाररत मतदान िेयर(%) पी.पी.अइ.अर.पी.

के पश्चात् धाररत मतदान िेयर(%) I II III IV V VI 1 साधारण पूंजी 2 ऄजधमान 3

9. समाधान योजना का ऄनुपालन:- संजहता की धारा/ जवजनयम सं.

समाधान योजना की बाबत ऄपके्षा समाधान योजना का खंड ऄनुपालन (हा/ंनहीं) I II III IV धारा 29क क्ट्या समाधान अवेदक, समाधान व्यावसाजयक की ऄंजतम सचूी या न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के अदिे, यदद कोइ ह,ै के ऄनुसार समाधान योजना प्रस्ट्तुत करने के जलए पात्र ह?ै(जहां लागू हो) 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] धारा 30(1ग) क्ट्या समाधान अवेदक ने यह कथन करते हुए कोइ िपथपत्र प्रस्ट्तुत दकया ह ैदक वह पात्र ह?ै धारा 30(2) क्ट्या समाधान योजना में- (क) ददवाला समाधान प्रदिया की लागत के संदाय के जलए ईपबंध ह;ै (ख) पररचालन लेनदारों को संदाय करने के जलए ईपबंध ह;ै (ग)ईन जवत्तीय लेनदारों को, जजन्होंन समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं दकया था, संदाय करने के जलए ईपबंध ह;ै (घ)कारपोरेट ऊणी के कामकाज के प्रबंधन के जलए ईपबधं ह;ै (ङ)समाधान योजना के कायाडन्वयन और पयडवेक्षण के जलए ईपबंध ह;ै (च)तत्समय प्रवतृ्त दकसी जवजध के ईपबंधों का ईल्लंघन दकया गया ह ै। धारा 54ट(4) या

(12) और जवजनयम 45 क्ट्या समाधान योजना - (क) सजमजत के ऄनुसार साध्य और व्यवहायड ह;ै (ख) सजमजत ्ारा 66 प्रजतित मतदान िेयर सजहत ऄनमुोददत ह;ै धारा 31(1) क्ट्या समाधान योजना में सजमजत के ऄनुसार ईसके प्रभावी कायाडन्वयन योजना के जलए ईपबंध हैं;

जवजनयम 41 क्ट्या समाधान व्यावसाजयक ने ददवाला प्रदिया प्रारंभ होने की तारीख से पैंतालीसवें ददन से पूवड बोडड को सूजचत करते हुए जवजनयम 41 के ऄधीन ऄवधारण दकया ह;ै जवजनयम 45(5) क्ट्या समाधान योजना के ऄधीन पररचालन लेनदारों को दये रकम के संदाय के मामले मे जवत्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथजमकता दी गइ ह;ै जवजनयम 45(4) क्ट्या समाधान योजना में यह कथन िाजमल ह ैदक ईसमें सभी जहतधारकों के जहतों पर दकस प्रकार जवचार दकया गया ह;ै जवजनयम 45(1) (i) क्ट्या समाधान अवेदक या ईसका कोइ संबद्ध पक्षकार संजहता के ऄधीन ऄनमुोददत दकसी समाधान योजना को कायाडजन्वत करने में ऄसफल रहा ह ैया ईसने ईसके कायाडन्वयन की ऄसफलता में योगदान दकया ह;ै

(ii) यदद ऐसा ह ैतो क्ट्या समाधान अवेदक ने ऐसे ऄकायाडन्वयन के ्यौरे दतेे हुए कथन प्रस्ट्तुत [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41 दकया ह ै जवजनयम 45(2) क्ट्या समाधान योजना में जनम्नजलजखत ईपबंध हैं- (क)योजना की ऄवजध और ईसकी कायाडन्वयन ऄनुसचूी;

(ख) ईसकी ऄवजध के दौरान कारपोरेट ऊणी के कारबार के प्रबंधन और जनयंत्रण के जलए;

(ग)ईसके कायाडन्वयन के पयडवेक्षण के जलए पयाडप्त साधन जवजनयम 45(3) क्ट्या समाधान योजना यह प्रदर्तित करती ह ैदक- (क)आसमें व्यजतिम के कारण को दरू दकया गया ह;ै (ख)यह साध्य और व्यवहायड ह?ै (ग)आसमें आसके प्रभावी कायाडन्वयन के जलए ईपबंध हैं;

(घ) आसमें ऄपेजक्षत ऄनमुोदनों और ईसके जलए समय-सीमा के जलए ईपबधं हैं;

(ङ)समाधान अवेदक, समाधान योजना को कायाडजन्वत करने में समथड ह;ै जवजनयम 41(3) क्ट्या समाधान व्यावसाजयक ने ईसके ्ारा सप्रेजक्षत, पाए गए या ऄवधाररत संव्यवहारों की बाबत अवदेन फाआल दकए हैं;

जवजनयम 43(5) जवजनयम 43 के ईप-जवजनयम (5) में यथा-जनर्ददष्ट प्राप्त कायडजनष्पादन प्रजतभूजत के ्यौरे ईपल्ध दकए गए हैं । धारा 54ट क्ट्या अधाररक समाधान योजना का सजमजत ्ारा ऄनुमोदन दकया गया ह ै–

(i) क्ट्या ऐसी समाधान योजना में कारपोरेट ऊणी ्ारा दये दकन्हीं दावों के ह्रास के जलए ईपबंध ह;ै

(ii) यदद अधाररक समाधान योजना में कारपोरेट ऊणी ्ारा दये दकन्हीं दावों के ह्रास के जलए ईपबंध ह,ै तो क्ट्या ऐसी समाधान योजना में कारपोरेट ऊणी में संप्रवतडक की िेयरधाररता या मतदान या जनयतं्रण ऄजधकारों को कम करने का ईपबंध ह?ै यदद ऐसा ह,ै तो क्ट्या सजमजत ने ऐसी अधाररक योजना का ऄनुमोदन करने से पूवड आसके जलए कारण ऄजभजलजखत दकए हैं;

42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

10. सुसंगत ऄनमुोदन प्राप्त करने के जलए प्रस्ट्ताजवत समय सीमा:

िम सं. ऄनुमोदन की प्रकृजत लागू जवजध का नाम ईस प्राजधकारी का नाम जो ऄनुमोदन प्रदान करेगा कब प्राप्त दकया जाना ह ै I II III IV V 1 2 3

11. समाधान योजना दकसी अकजस्ट्मकता के ऄध्यधीन नहीं ह ै। या समाधान योजना जनम्नजलजखत अकजस्ट्मकताओं के ऄध्यधीन ह ै(अकजस्ट्मकताओं का जवस्ट्तृत ्यौरा दें) i.........................................................................

ii………………………………………………………………………………… 12, ददवाला और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016, ईसके ऄधीन बनाए गए जवजनयमों के ईपबंधों या जारी पररपत्रों के जवचलन/ऄननुपालन जनम्नजलजखत हैं (यदद कोइ जवचलन/ऄननुपालन पाया जाता ह ैतो कृपया ईसके ्यौरे और कारणों का कथन करें) िम सं. पाया गया जवचलन/ऄननुपालन संजहता की धारा/ जवजनयम सं./ पररपत्र सं.

कारण क्ट्या सुधार दकया गया ऄथवा नहीं I II III IV V 1 2 3

13. समाधान योजना पी.पी.अइ.अर.पी. की ऄवजध समाप्त होने से.............ददन पूवड फाआल की जा रही ह ै।

14. धारा 66 या फाआल दकए गए/लंजबत पररवजडन अवेदन, यदद कोइ हैं, के ्यौरे दें । िम सं. संव्यवहार का प्रकार न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के समक्ष फाआल करने की तारीख न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के अदिे की तारीख अदिे का संजक्षप्त जववरण I II III IV V

1. धारा 43 के ऄधीन ऄजधमानी संव्यवहार

2. धारा 45 के ऄधीन ऄधोमलू्यांदकत संव्यवहार

3. धारा 50 के ऄधीन ईद्दीजपत प्रत्यय संव्यवहार

4. धारा 66 के ऄधीन कपटपूणड संव्यवहार [भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43

15. मैं....... (समाधान व्यावसाजयक का नाम) प्रमाजणत करता ह ंदक आस प्रमाणपत्र की ऄंतवडस्ट्तु मरेी सवोत्तम जानकारी और जवश्वास के ऄनुसार सत्य और सही ह ैऔर आनमें से कुछ भी ताजत्वक जछपाया नहीं गया ह ै। (हस्ट्ताक्षर) समाधान व्यावसाजयक का नाम:

अइ.पी. रजजस्ट्रीकरण सं.

तारीख: बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत पता:

स्ट्थान: बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत इमेल अइ.डी.:

ए.ए.:न्यायजनणाडयक प्राजधकारी; सजमजत: लेनदारों की सजमजत;अइ.एफ.अर.पी.: समाधान योजना के जलए अमंत्रण; अइ.एम.: सूचना ज्ञापन; पी.पी.अइ.अर.पी.: पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया; अर.ए.:समाधान अवेदक;अर.पी.: समाधान व्यावसाजयक प्ररूप पी13 पवूड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के पयडवसान के जलए अवेदन [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 49(4) के ऄधीन] [तारीख] सेवा में, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी [ न्यायपीठ] प्रेषक [ददवाला व्यावसाजयक का नाम] [ददवाला व्यावसाजयक का रजजस्ट्रीकरण संखयांक] [ददवाला व्यावसाजयक का रजजस्ट्रीकृत पता] .......[कारपोरेट ऊणी का नाम] के मामले में जवषय: [कारपोरेट ऊणी का नाम] की पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया का पयडवसान महोदय/महोदया [कारपोरेट ऊणी का नाम] ने ददवाला समाधान और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 की धारा 54ग के ऄधीन न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के समक्ष एक अवेदन [अवेदन की जवजिजष्टयां] जजसका डायरी संखयांक/मामला संखयांक______ ह ैतारीख_______ को फाआल दकया था । ईि अवेदन, जजसका मामला संखयांक_____ ह,ै न्यायजनणाडयक प्राजधकारी ्ारा [तारीख] को ग्रहण कर जलया था ।

2. लेनदारों की सजमजत ने __________ को अयोजजत बैठक में [कारपोरेट ऊणी का नाम] ्ारा धारा 54ढ की ईपधारा (2) के ऄधीन फाआल की गइ उपर ईजल्लजखत पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया का पयडवसान करने के जवजनश्चय दकया ह ै। या धारा 54घ की ईपधारा (3) के ऄधीन समाधान योजना के ऄनुमोदन के जलए ऄनुज्ञात ऄवजध के भीतर कोइ समाधान योजना प्रस्ट्तुत नहीं की गइ थी । 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] या धारा 54ट की ईपधारा (11) के ऄधीन चयजनत समाधान योजना का धारा 54ट की ईपधारा (12) के ऄधीन लनेदारों की सजमजत ्ारा ऄनुमोदन नहीं दकया गया ह ै। [ईस भाग को काट दीजजए जो सुसंगत नहीं ह]ै

3. मैं पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया के पयडवसान की ररपोटड संलग्न करता ह ं। (हस्ट्ताक्षर) समाधान व्यावसाजयक का नाम:

अइ.पी. रजजस्ट्रीकरण सं.

तारीख: बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत पता:

स्ट्थान: बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत इमेल अइ.डी.:

प्ररूप पी14 प्रबंधतंत्र समाधान व्यावसाजयक में जनजहत करने के जलए अवेदन [भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (पूवड जनधाडररत ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयम, 2021 के जवजनयम 51) के ऄधीन] [तारीख] सेवा में, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी [ न्यायपीठ] प्रेषक [ददवाला व्यावसाजयक का नाम] [ददवाला व्यावसाजयक का रजजस्ट्रीकरण संखयांक] [ददवाला व्यावसाजयक का रजजस्ट्रीकृत पता] .......[कारपोरेट ऊणी का नाम] के मामले में जवषय: [कारपोरेट ऊणी का नाम] के प्रबंधतंत्र का समाधान व्यावसाजयक में जनजहत करना । महोदय/महोदया, [कारपोरेट ऊणी का नाम] ने ददवाला समाधान और िोधन ऄक्षमता संजहता, 2016 की धारा 54ग के ऄधीन न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के समक्ष एक अवेदन [अवेदन की जवजिजष्टयां] जजसका डायरी संखयांक/मामला संखयांक______ ह ैतारीख_______ को फाआल दकया था । ईि अवेदन, जजसका मामला संखयांक_____ ह,ै न्यायजनणाडयक प्राजधकारी ्ारा [तारीख] को ग्रहण कर जलया था ।

2. लेनदारों की सजमजत ने __________ को अयोजजत बैठक में [कारपोरेट ऊणी का नाम] के प्रबंधतंत्र को जनम्नजलजखत कारणों से धारा 54ञ के ऄधीन समाधान व्यावसाजयक में जनजहत करने का जवजनश्चय दकया ह:ै क.

ख.

[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45

3. मैं ----------- को अयोजजत लनेदारों की सजमजत की बैठक के कायडवृत्त संलग्न करता ह ं। (हस्ट्ताक्षर) समाधान व्यावसाजयक का नाम:

अइ.पी. रजजस्ट्रीकरण सं.

तारीख: बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत पता:

स्ट्थान: बोडड के पास रजजस्ट्रीकृत इमेल अइ.डी.:

डॉ. एम. एस. साह, ऄध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/ऄसा./16/2021-22] INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 9th April, 2021 INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (PRE-PACKAGED INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS) REGULATIONS, 2021 No. IBBI/2021-22/GN/REG071.—In exercise of the powers conferred under sections 196, 208 and 240 read with provisions of Chapter III-A of Part II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following Regulations, namely:-

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

(1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) ―applicant‖ means the corporate applicant, filing an application for initiation of pre-packaged insolvency resolution process under section 54C;

(b) ―class of creditors‖ means a class with at least ten financial creditors under clause (b) of sub-section (6A) of section 21 and the expression, ―creditors in a class‖ shall be construed accordingly;

(c) ―Code‖ means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(d) ―committee‖ means the committee of creditors constituted under section 54I;

(e) ―electronic form‖ shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(f) ―electronic means‖ means an authorised and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the latest electronic mail address as made available by such participant and keeping record of such communication;

(g) ―fair value‖ means the estimated realisable value of the assets of the corporate debtor, if they were to be exchanged on the pre-packaged insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm‘s length transaction, after proper marketing and where the parties had acted knowledgeably, prudently and without compulsion;

46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(h) ―Form‖ means a Form specified in the Schedule;

(i) ―identification number‖ means the limited liability partnership identification number or the corporate identity number, as the case may be;

(j) ―insolvency professional entity‖ means an entity recognised as such under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;

(k) ―liquidation value‖ means the estimated realisable value of the assets of the corporate debtor, if it were to be liquidated on the pre-packaged insolvency commencement date;

(l) ―participant‖ means a person entitled to attend the meeting of the committee under section 24 or any other person authorised by the committee to attend the meeting;

(m) ―process‖ means pre-packaged insolvency resolution process for corporate debtors under Chapter III-A of Part II of the Code;

(n) ―registered valuer‖ means a person registered as such in accordance with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules made thereunder;

(o) ―Schedule‖ means the schedule to these Regulations;

(p) ―section‖ means section of the Code;

(q) ―video conferencing or other audio and visual means‖ means such audio and visual facility which enables the participants in a meeting to communicate concurrently with one another and to participate effectively in the meeting.

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Code, shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

CHAPTER II GENERAL

3. Meetings and communication.

(1) The meetings required under these Regulations may be held either in physical or electronic mode or in a combination of both.

(2) All communications required under these Regulations shall be made by electronic means as far as possible.

4. Essential supplies.

The essential goods and services referred to in sub-section (2) of section 14 shall mean-

(a) electricity;

(b) water;

(c) telecommunication services; and

(d) information technology services, to the extent these are not a direct input to the output produced or supplied by the corporate debtor.

Explanation.- Water supplied to a corporate debtor will be essential supplies for drinking and sanitation purposes, and not for generation of hydro-electricity.

5. Extortionate credit transaction.

A transaction shall be considered extortionate under sub-section (2) of section 50 where the terms-

(a) require the corporate debtor to make exorbitant payments in respect of the credit provided; or

(b) are unconscionable under the principles of law relating to contracts.

6. Pre-packaged insolvency resolution process costs.

For the purposes of sub-clause (e) of clause (23C) of section 5, pre-packaged insolvency resolution process costs shall mean-

(a) fee payable to authorised representative under sub-regulation (5) of regulation 34;

(b) out of pocket expenses of authorised representative for discharge of his functions under section 25A; and

(c) any other cost directly relating to the process and approved by the committee.

[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47

CHAPTER III RESOLUTION PROFESSIONAL

7. Eligibility for resolution professional.

(1) Subject to consent in Form P1, an insolvency professional shall be eligible to be appointed as an interim resolution professional or resolution professional, as the case may, if he, and all partners and directors of the insolvency professional entity of which he is a partner or director, are independent of the corporate debtor.

Explanation.- A person shall be considered independent of the corporate debtor, if he-

(a) is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate debtor under section 149 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where the corporate debtor is a company;

(b) is not a related party of the corporate debtor; or

(c) is not an employee or proprietor or a partner-

(i) of a firm of auditors or secretarial auditors or cost auditors of the corporate debtor; or

(ii) of a legal or a consulting firm, that has or had any transaction with the corporate debtor amounting to five per cent. or more of the gross turnover of such firm, in any of the preceding three financial years.

(2) A resolution professional, who is a director or a partner of an insolvency professional entity, shall be ineligible to continue as a resolution professional in a process, if the insolvency professional entity or any partner or director of such insolvency professional entity represents any of the stakeholders in the same process.

8. Fee of resolution professional.

(1) Where the corporate debtor fails to file an application or the application for initiation of the process is rejected, the fee payable to the resolution professional for performing duties under sub-section (3) of section 54B shall be borne by the corporate debtor.

(2) The corporate debtor shall maintain a separate bank account with such amount as may be advised by the committee from time to time and, subject to provisions of clause (23C) of section 5, such account shall be operated by the resolution professional to meet his fee and expenses incurred by him for conducting the process.

9. Access to books.

The resolution professional may access the books of account, records, and other documents to the extent relevant for discharging his duties under the Code, of the corporate debtor held with-

(a) members, promoters, partners, directors a

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? IBBI (Pre-packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.