(क) एजᱶसी के ᳰकसी ᳞ावसाियक सद᭭य ᳇ारा;
(ख) ऐसे ᳰकसी ᳞िᲦ ᳇ारा, जो एजᱶसी के संबंिधत ᳞ावसाियक सद᭭य कᳱ सेवा मᱶ ह;ै अथवा (ग) अ᭠य कोई ᳞िᲦ या ᳞िᲦयᲂ कᳱ ᮰ेणी, जैसा ᳰक शासी बोडᭅ ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᳰकया जाए।
(2) िशकायत िनवारण सिमित, िशकायत कᳱ जांच के बाद – (क) िशकायत र कर सकती ह ैयᳰद वह मह᭜वहीन ह;ै अथवा (ख) िशकायत के िनवारण के िलए पᭃᲂ मᱶ म᭟य᭭थता ᭭थािपत कर सकती ह।ै
(3) यᳰद िशकायत मᱶ अनुशासना᭜मक कारᭅवाई का आदेश ᳰदया जाता ह ैतो सिमित को भेज देगी।
22. िशकायत िनवारण नीित मᱶ िन᳜िलिखत ᮧावधान हᲂग:े-
(i) िशकायतᱶ दायर करने के िलए ᮧाᱨप और तरीका;
(ii) ᳰकसी िशकायत कᳱ पावती भेजने के िलए अिधकतम समय और ᮧाᱨप
(iii) िशकायत को र करने, अनशुासना᭜मक सिमित के पास भेजने या म᭟य᭭थता के मा᭟यम से िनपटान का अिधकतम समय;
(iv) म᭟य᭭थता तंᮢ का िववरण;
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(v) िशकायत कᳱ ᳯरपोटᭅ के ᮧावधान और िशकायत को र करने या समाधान करने के िलए म᭟य᭭थता का ᮧावधान;
(vi) दभुाᭅवनापूणᭅ और गलत िशकायतᲂ के मामल ेमᱶ कारᭅवाई करना;
(vii) कᳱ गई िशकायतᲂ और उनके समाधानᲂ का एक रिज᭭टर रखना;
(viii) िशकायत िनवारण तंᮢ आविधक समीᭃा करना। X. अनशुासना᭜मक कारᭅवाई
23. एजᱶसी ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ के िवᱧ कारण बताओ नोᳯटस जारी कर अनशुासना᭜मक कारᭅवाई ᮧारंभ कᳱ जा सकती ह:ै (क) िशकायत िनवारण सिमित ᳇ारा ᳰदए गए संदभᭅ के आधार पर;
(ख) ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ कᳱ िनगरानी के आधार पर;
(ग) बोडᭅ या ᳰकसी ᭠यायालय ᳇ारा ᳰदए गए िनदेशᲂ के आधार पर (घ) इसके ᳇ारा ᮧा᳙ ᳰकसी सूचना के आधार पर ᭭वयं सं᭄ान लेत ेᱟए