“(1क) सजमजत और सजमजत के सदस्ट्य, संजिता और आन जवजनयमों के ऄधीन कारपोरेट ददवाला समाधान प्रदिया की बाबत कृत्यों का जनवडिन और िजियों का प्रयोग ईन ददिाजनदेिों के ऄनुपालन में करेंग,े िो बोडड द्वारा िारी दकए िाएं ।” । स.ं 427] नइ ददल्ली, बृिस्ट् पजतवार, जसतम् बर 30, 2021/अज वन 8, 1943 No. 427] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230085 CG-DL-E-30092021-230085 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
3. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36क में, ईप-जवजनयम (4) के पश्चात्, जनम्नजलजखत ईप-जवजनयम ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:्- “(4क) रूजच की ऄजभव्यजि के जलए अमंत्रण में कोइ भी ईपांतरण ईस रीजत में दकया िा सकेगा जिस रीजत में रूजच की ऄजभव्यजि के जलए अरंजभक अमंत्रण दकया गया था:
परन्त ुऐसे ईपांतरण एक से ऄजधक बार निीं दकए िाएंग े।”।
4. मूल जवजनयमों के जवजनयम 36ख में, ईप-जवजनयम (5) के पश्चात्, जनम्नजलजखत परन्तुक ऄंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, ऄथाडत:्- “परन्तु ऐसे ईपांतरण एक से ऄजधक बार निीं दकए िाएंग े।”।
5. मूल जवजनयमों के जवजनयम 39 में, ईप-जवजनयम (1क) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-जवजनयम रखे िाएंग,े ऄथाडत:्- “(1क) समाधान व्यावसाजयक, यदद समाधान योिना के ऄनरुोध में पठरकजल्पत िो,- (क) ईप-जवजनयम (1) के ऄधीन प्राप्त समाधान योिना में ईपांतरण ऄनुज्ञात कर सकेगा दकन्तु ऐसा एक से ऄजधक बार निीं िोगा; या (ख) समाधान अवेदकों को ऄपनी योिनाओं में सुधार करने के जलए समथड बनान ेिते ुचुनौती प्रणाली का ईपयोग कर सकेगा । (1ख) सजमजत, ऐसी दकसी समाधान योिना पर जवचार निीं करेगी िो- (क) जवजनयम 36ख के ऄधीन सजमजत द्वारा यथा-जवजनर्ददष्ट समय के पश्चात् प्राप्त िोती ि;ै या (ख) ऐसे दकसी व्यजि से प्राप्त िोती ि,ै जिसका नाम भावी समाधान अवेदकों की ऄंजतम सूची में प्रकट निीं िोता ि;ै या (ग) धारा 30 की ईपधारा (2) और ईप-जवजनयम (1) के ईपबंधों का ऄनपुालन निीं करती ि ै।”। डॉ. एम. एस. साहू, ऄध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/ऄसा./290/2021-22] ठटप्पण: भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016, भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में ऄजधसूचना सं.
अइ.बी.बी.अइ./2016-17/िी.एन./अर.इ.िी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और ईनमें ऄंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 284, तारीख 14 िुलाइ, 2021 में, ऄजधसूचना सं. अइ.बी.बी.अइ./2021-22/िी.एन./अर.इ.िी.075, तारीख 14 िुलाइ, 2021 द्वारा प्रकाजित भारतीय ददवाला और िोधन ऄक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए ददवाला समाधान प्रदिया) (दसूरा संिोधन) जवजनयम, 2021 द्वारा दकया गया था । INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, 30th September, 2021 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2021 No. IBBI/2021-22/GN/REG078.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: - [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3
1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 17, after subregulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:- “(1A) The committee and members of the committee shall discharge functions and exercise powers under the Code and these regulations in respect of corporate insolvency resolution process in compliance with the guidelines as may be issued by the Board.”.