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Section 8: (1) शासी बोडᭅ िन᳜िलिखत गᳯठत करेगा

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary liquidation Process) Regulations, 2017Central Regulations · 2016

(क) एक या अिधक सद᭭यता वाली सिमित(यां), िजसमᱶ ऐसे सद᭭य शािमल हᲂ िज᭠हᱶ वह उिचत समझे;

(ख) एक िनगरानी सिमित, िजसमᱶ ऐसे सद᭭य हᲂ, िज᭠हᱶ वह उिचत समझे;

(ग) एक या अिधक िशकायत िनवारण सिमित(यां) िजसमᱶ तीन से कम सद᭭य न हᲂ, उनमᱶ से कम से कम एक सद᭭य एजᱶसी का ᳞ावसाियक सद᭭य हो;

(घ) एक या अिधक अनुशासन सिमित(यां), िजसमᱶ कम से कम एक सद᭭य बोडᭅ ᳇ारा नािमत हो।

(2) इन ᮧ᭜येक सिमितयᲂ का अ᭟यᭃ एजᱶसी का ᭭वतंᮢ िनदेशक होगा। ¹Hkkx III µ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 VI . ᳞ावसाियक सद᭭यता नामांकन के िलए अहᭅता

9. ᳰकसी ᳞िᲦ को ᳞ावसाियक सद᭭य के ᱨप मᱶ नामांᳰकत नहᱭ ᳰकया जाएगा, यᳰद वह बोडᭅ मᱶ ᳰदवाला ᳞ावसाियक के ᱨप मᱶ रिज᭭ᮝीकृत ᳰकए जाने के िलए अहᭅक नहᱭ ह:ै- परंत ुᳰक शासी बोडᭅ नामांकन हतेु अितᳯरᲦ अहᭅताᲐ कᳱ अपेᭃा करे:

परंत ुयह और ᳰक आग ेऐसी अितᳯरᲦ अपेᭃाएं धमᭅ, वंश, जाित, ᳲलग, ज᭠म ᭭थान या ᳞ावसाियक संब᳍ता के आधार पर नहᱭ हᲂगी। ᳞ावसाियक सद᭭य के ᱨप मᱶ नामांकन कᳱ ᮧᳰᮓया

10. (1) कोई ᳞िᲦ ᳞ावसाियक सद᭭य के ᱨप मᱶ नामांकन के िलए आवेदन ऐसे ᮧाᱨप, तरीके और ऐसी फᳱस के साथ ᮧ᭭ततु कर सकता ह ैिजसे एजᱶसी ᳇ारा िविन᳸द᳥ ᳰकया जाए।

(2) एजᱶसी लाग ूसंिहता के ᮧावधानᲂ और िनयमᲂ, िविनयमनᲂ और उसके अंतगᭅत ᳰदशािनदᱷशᲂ के अनुसार आवेदन कᳱ जांच करेगी।

(3) एजᱶसी आवेदन कᳱ जांच पर आवेदक को आवेदन मᱶ कोई कमी, यᳰद कोई हो, तो, उसको दरू करने का अवसर देगी।

(4) एजᱶसी ᳰकसी आवेदक से अितᳯरᲦ द᭭तावेज, सूचना और ᭭प᳥ीकरण िजसे वह उिचत समझे, उिचत समय के भीतर ᮧ᭭ततु करने कᳱ अपेᭃा कर सकती ह।ै

(5) एजᱶसी आवेदन को अ᭭वीकृत कर सकती ह ैयᳰद आवेदक नामांकन के मापदंड को पूरा नहᱭ करता ह ैया किमयᲂ को दरू नहᱭ करता ह ैया उनकᳱ संतुि᳥ के िलए अितᳯरᲦ द᭭तावेज या सूचना ᮧ᭭तुत नहᱭ करता ह,ै िजसके कारण िलिखत मᱶ दजᭅ ᳰकए गए ह।ᱹ

(6) आवेदन को िनर᭭त करने कᳱ सूचना आवेदक को ऐसे आवेदन कᳱ ᮧाि᳙ के तीस ᳰदनᲂ के भीतर ऐसे िनर᭭तीकरण के कारण बताते ᱟए दी जाएगी, इसमᱶ किमयᲂ को दरू करने या अितᳯरᲦ द᭭तावेज को ᮧ᭭तुत करने या एजᱶसी ᳇ारा ᭭प᳥ीकरण, जैसा भी मामला हो, के िलए ᳰदया गया समय सि᭥मिलत नहᱭ होगा।

(7) आवेदन कᳱ ᭭वीकृित कᳱ सूचना अनलुᲨक के ᮧाᱨप क मᱶ सद᭭यता के ᮧमाण पᮢ के साथ आवेदक को दी जाएगी।

(8) आवेदक अपन ेआवेदन के िनर᭭त होन ेके िनणᭅय से ᳞िथत होन ेपर एजᱶसी कᳱ सद᭭यता सिमित मᱶ ऐसे िनणᭅय कᳱ ᮧाि᳙ के तीस ᳰदवस के भीतर अपील कर सकता ह।ै

(9) सद᭭यता सिमित अपील कᳱ ᮧाि᳙ के तीस ᳰदनᲂ के भीतर अपील का ऐसे तरीके, िजसे वह उिचत समझे, से िनपटान करते ᱟए एक आदेश पाᳯरत करेगी। ᳞ावसाियक सद᭭यता श᭨ुक

11. एजᱶसी ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ से एक िनि᳟त धनरािश उनके वाᳶषक सद᭭यता श᭨ुक के ᱨप मᱶ भुगतान करन ेकᳱ अपेᭃा कर सकती ह।ै ᳞ावसाियक सद᭭यᲂ का रिज᭭टर

Where this provision sits

ActInsolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary liquidation Process) Regulations, 2017
Section8
Marginal note(1) शासी बोडᭅ िन᳜िलिखत गᳯठत करेगा
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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