(क) सफ़ेद से ह�के सफ़ेद रंग क7 होगी;
(ख) गंधर�हत और 2 से 3 @म॰मी॰ लंबा और 0.5 से 1.00 @म॰मी॰ चौड़ी पतल� नाव क7 आकृ%त के eवPप म; हGगी ;
(ग) नरम और eवाद गGद के हGग; ;
(घ) क7ट या फफंूद से क7ड़ा पड़ना और खमीर�, फफंूदार या दसूरे आपिYतजनक गंधG से मFुत हGग; ;
(ङ) बा2य jwयमान पदाथ] से मFुत हGग; ;
(ii) घरेल ूEयापार के @लए खा?य सरु8ा और मानक अ�ध%नयम, 2006 (2006 का 34) के अंतग]त बनाए गए खा?य सरु8ा और मानक (संदषूक, �वषैले पदाथ] और अवशेष) �व%नयम, 2011 और खा?य सरु8ा और मानक (खा?य उYपाद मानक और खा?य @म/ण) �व%नयम, 2011 म; यथा %न�द]gट अनुसार धािYवक संदषूकG के अवशेषी eतरG, क7टनाशक और नाशीजीव नाशक अवशेषG, जीवाणु संबंधी अपे8ाओ,ं फसल संदषूकG, 3ाकृ%तक Pप से उYपUन होने वाले �वषैले पदाथz तथा अUय खा?य सरु8ा संबंधी अपे8ाओं के मामले म; 3%तबंधG का अनुपालन होगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5
(iii) भार� धातुओ,ं नाशीजीव दवाओं के अवशेषी सीमाओं और कोडFेस एल�म;टे�रयस कमीशन ?वारा यथा %नधा]�रत खा?य सरु8ा अपे8ाओं और %नया]त के @लए आयातक देशG क7 अपे8ाओं का अनुपालन होगा। 3. /ेणी अ@भधान के @लए मापदंड:
ता@लका /ेणी अ@भधान Fवा@लट� �वशेष अ@भल8ण (मा�ा ?वारा 3%तशत) आVता (अ�धकतम) शुgक आधार पर कुल भgम (अ�धकतम) शुgक आधार पर अRल म;
अघुलनशील भgम (अ�धकतम) काब]%नक बा2य पदाथ] (अ�धकतम) 1 2 3 4 5 �वशेष 10.0 2.0 0.1 0.5 मानक 11.0 2.5 0.2 1.0 साधारण 11.5 2.9 0.3 2.0 eपgट�करण :-
(i) जै�वक बा2य पदाथ] म; खंiडत या समचू �ूण, एंडोeपम] के अंश अथवा ईसबगोल फसल से संबिUधत फलG क7 कैQसलूर @भिYत शा@मल है ।
(ii) बा2य पदाथ] का अथ] है , बा2य मलू के अशुk पदाथ] जैसे Bक @म�ी, धूलकण या अUय पदाथ] जो ईसबगोल क7 फसल से संबंध नह�ं हI ।
4. अUय अपे8ाएं:
(i) पहचान पर�8ण:
(क) शोथ पर�8ण: 1 nाम स;पल को 100 @म.ल�. के eटोपड] @सल;डर िजसम; 90 @म.ल�. जल हो, म;
�ांसफर कर;, इस @म/ण को 30 सेक; ड तक अoछ� तरह �हलाएं और उसे 24 घंटे तक िeथर रहने द;, इस अव�ध के दौरान तीन बार उसे धीरे-धीरे �हलाएं । 100 @म.ल�. बनाने के @लए पया]Qत मा�ा म; जल @मलाएं, उसे 30 सेक; ड तक धीरे-धीरे @म�/त कर; और हवा को 3वेश न करने द;, 5 घंटे के @लए रख; तथा Rयूसीलेज का आयतन मापे और इस 3BZया को तीन बार दोहराएं । जार 3BZयाओं का औसत 40 @म.ल�. से कम नह�ं होगा । (ख) स�ूमदश} जांच : सामnी %नRन@ल\खत �ववरण के अनु4प होगी :- फैल� हुई पोल�गोनल को@शकाएं, 90 से 120 माइZोन लRबी, 18 से 27 माइZोन चौड़ी, से�यूलोज वा�ड, सेक; डर� iडपािजट ?वारा सघन हो ।
(ii) ईसबगोल क7 दशा ऐसी होगी िजससे वह यातायात और हIड@लगं को सह सके और अपने गंतEय eथान पर संतोष3द ढंग से पहंुच सके ।
(iii) ईसबगोल भसूी का भंडारण ठंड ेऔर शुgक eथान पर Bकया जाएगा और उसे eवoछ और साफ-सफाई से उसका रख-रखाव Bकया जाएगा । [फा. सं. 18011/2/2013-M-II] के. एस. /ी%नवास, सयुंFत स�चव (�वपणन) MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture and Co-operation) NOTIFICATION New Delhi, the 28th July, 2015 G.S.R. 590(E).—Whereas, the draft of the Isabgol Husk Grading and Marking Rules, 2015, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.10 (E), dated the 5th January, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] And, whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 4th February, 2015;
And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Isabgol Husk Grading and Marking Rules,1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:- Rules