कोई \यि]त Eकसी \यि]त को �TयVतः या अIयथा बलपूवCक, �लोभन या Eकसी कपटपूणC साधन के �वारा एक धमC/धा�मCक आQथा से दसूरे मH धमाCIतYरत नहWं करेगा या करने का �यास नहWं करेगा, न हW ऐसे धमाCIतरण का दु̀ �ेरण करेगा ।
4. धारा-3 के उपबंध के उ8लंघन के :लए दंड - धारा-3 मH अIत4वC̀ ट उपबंध का उjलंघन करने वाला कोई \यि]त Eकसी नागYरक दा6यTव पर �6तकूल �भाव डाले kबना तीन वषl तक कारावास अथवा पचास हजार Oपये तक जुमाCना अथवा दोनa से दंडनीय होगा, परIतु य;द यह अपराध अ�ाfत वय, म;हला या अनुसू1चत जा6त या जनजा6त के \यि]त के �6त Eकया गया है तो कारावास चार वषl तक और जुमाCना एक लाख Oपये तक होगा ।
5. धमा�4तरण के :लए पूवा�नुम#त -
(1) जो कोई Eकसी \यि]त को एक धमC/धा�मCक आQथा से दसूरे मH धमाCIतYरत करने के 6न�मTत एक धा�मCक पुरो;हत के Oप मH Qवयं Eकसी संQकार का आयोजन करता है अथवा ऐसे संQकार मH �TयV अथवा अ�TयV तौर पर भाग लेता है, उसे ऐसे झारख�ड गजट (असाधारण) सोमवार, 11 �सत.बर, 2017 3 �Qता4वत धमाCIतरण के �लए संबं1धत िजला दंडा1धकारW से 6नयमावलW �वारा यथा4व;हत �ाOप मH आवेदन देकर पूवाCनुम6त लेनी होगा ।
(2) धमाCIतYरत \यि]त ऐसे धमाCIतरण के तnयa के साथ िजस िजले मH ऐसे संQकार का आयोजन हुआ है उस िजला के िजला दंडा1धकारW को 6नयमa �वारा यथा4व;हत अव1ध के भीतर और यथा4व;हत �ाOप मH संसू1चत करेगा ।
(3) जो कोई पयाCfत कारण के kबना उपधारा-(1) एवं (2) के उपबंधa का अनुपालन नहWं करता है तो वह एक वषC तक कारावास या पाँच हजार Oपये तक जुमाCना या दोनa से दंoडत Eकया जाएगा ।