The Jharkhnad Lift and Escalators Act, 2017State Act of Jharkhand · Act 18 of 2017
1) कोई �लEट या एHकेलेटर िजसके सबंधं मD धारा-11 के अधीन कोई 6नदqश 6नग@त Bकया गया है, उसका 6नरMWक के समाधान होने तक पालन नहMं Bकया गया है, ऐसे �लEट या एHकेलेटर को य)द उसी अवHथा मD चलता हुआ पाया जाता है, तो 6नरMWक �वारा उसे सील करने का आदेश )दया जा सकता है;
2) उपधारा-(1) के अधीन Bकये गये आदेश के 4वZK कोई अपील म!ुय 4व�यतु 6नरMWक, ऊजा@ 4वभाग, झारख�ड के पास क= जायेगी और उनका 6नण@य अ6ंतम होगा;