1) सरकार �वारा सhपे गये कृiयF के 6नNपादनाथ@ या इस अ1ध6नयम के अधीन राजपS मD अ1धसचूना �वारा एक म!ुय 4व�यतु 6नरMWक और यथा आवjयक 6नरMWकF, अUय पदा1धका[रयF एव ंपदधा[रयF क= 6नयिुaत करेगी, जो यथा 4व)हत अह@ता रखत ेहF;
2) म!ुय 4व�यतु 6नरMWक रा:य के 6नरMWकF और अUय पदा1धका[रयF एव ंपदधा[रयF पर आम अ1धWण एव ं 6नयSंण रखेगा और इस अ1ध6नयम के �योजनF को परूा करने के �लए आवjयक 6नदेश 6नग@त करेगा;
4. $नबधंन 1) �लEट या एHकेलेटर के अ1धNठापन के पjचात उसका मा�लक एक माह के भीतर ऐसी �लEट या एHकेलेटर के 6नबधंन हेत ुयथा 4व)हत शkुक के साथ 4व)हत फारम मD आवेदन करेगा। शkुक अ�6तदेय होगा;
2) सभी तरह से पणू@ आवेदन �ाmत होने पर 6नरMWक 30 )दनF के भीतर �लEट या एHकेलेटर क= स!ंया नीयत करत ेहुए इUहD 6नब1ंधत करेगा;
3) �लEट या एHकेलेटर का �iयेक मा�लक �लEट या एHकेलेटर के 6नबा@ध एव ं 6नरापद सचंालन हेत ु Bकसी �लEट या एHकेलेटर रख-रखाव क+पनी �वारा क= गई स4ंवदा या gयgHथा को �माण HवZप देत ेहुए �लEट या एHकेलेटर के वा4ष@क रख-रखाव क= स4ंवदा या क= गई कोई अUय gयवHथा क= �6त �iयेक वष@ 6नरMWक को देगा। 4) �लEट या एHकेलेटर का �iयेक मा�लक �लEट या एHकेलेटर के 6नबा@ध एव ं6नरापद सचंालन के �लए यथा 4व)हत फारम मD एव ंरM6त से सभी वा4ष@क सरुWा �माण पS देगा;