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वन (संरक्षण) संशोधन द्वितीय नियम, 2014

State Rules of Madhya Pradesh · 198072,169 characters of text

The enactment

Long titleवन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित नियम
TypeRules
Year1980
JurisdictionState of Madhya Pradesh
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectsenvironment

Full text

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भाग एक : खण् ड दस 1 वन (संरक्षण) िनयम, 2014 (केन् िीय िनयम) अिधसचूना केन् िीय सरकार वन (संरक्षण) अिधिनयम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4(1) के द्वारा ूदत् त शिक्तयों का ूयोग करते हुए वन (संरक्षण) िनयम 2003 में और संशोधन करने के िलये िनम्निलिखत िनयम बनाती है, अथार्त ्-

1. (1) इन िनयमों का संिक्षप् त नाम 'वन (संरक्षण) सशंोधन िनयम 2014 है।1

(2) ये राजपऽ में उनके ूकाशन की तारीख को ूवतृ होगे।

2. पिरभाषा Ð इस िनयम में जब तक सदंभर् में से अन् यथा अिभूेत न हो:

(1) 'अिधिनयम' से तात् पयर् वन (संरक्षण) अिधिनयम, 1980 (ब. 69 वषर् 80) से है।

(2) 'सिमित' से तात् पयर् अिधिनयम की धारा 3 के अन् तगर्त गिठत वन परामशर् दाऽी सिमित से है।

(3) 'अध् यक्ष' से तात् पयर् सिमित के अध् यक्ष से है।

(4) 'सदः य' से तात् पयर् सिमित के सदः य से है।

(5) 'नोडल आिफसर' से तात् पयर् राज् य शासन द्वारा अिधकृत वह अिधकारी, जो वन संरक्षक की ौणेी से कम न हो, और िजसे इस अिधिनयम के अन् तगर्त वन संरक्षण के मामले िनपटाने हेतु अिधकृत िकया गया हो।

(6) 'के्षऽीय कायार्लय' (Regional Agency) से तात् पयर् केन् ि शासन के पयार्वरण तथा वन मंऽालय द्वारा मंऽालय के भाग के रूप में ः थािपत कायार्लय से है जो इस अिधिनयम के अन् तगर्त मामले िनपटावेगा।

(7) 'धारा' से तात् पयर् अिधिनयम की धारा से है।

(8) 'उपयोगकतार् एजेन् सी' (User Agency) से तात् पयर् कोई व् यिक्त, संःथा, कम् पनी या केन् ि या राज् य शासन के िवभाग से है जो वन भूिम को गैर वािनकी ूयोजन में उपयोग करने के िलए वन भूिम के रूप पिरवतर्न (Diversion) या अनारक्षण (Denotification) के िलये इस अिधिनयम के अन् तगर्त केन् ि शासन की अनुमित ूाप् त करने हेतु आवेदन देता है। 1वन (संरक्षण) िनयम, 2003 (िजसे इसमें इसके पँ चात ्उक् त िनयम कहा गया है) के िनयम 2 में, - (।) खंड (ख) के पँ चात ्िनम् निलिखत खंड रखा जाएगा, अथार्त ्Ð ''(खक) ''वन संरक्षक'' से ऐसा अिधकारी अिभूेत िजसे उस वन भूिम िजसके िलए इस अिधिनयम के अधीन केन् िीय सरकार का अनुमोदन अपेिक्षत है, पर अिधकािरता रखने वाले वन सिकर् ल का भार धारण करने के िलए वन संरक्षक मखु् य वन पाल या ूादेिशक मखु् य वनपाल के पदािभदान या िकसी ऐसे सदृँ य पदािभदान के अधीन यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन द्वारा िनयुक् त िकया गया है;''। (।।) खंड (ग) के पँ चात ्िनम् निलिखत खंड अंत:ः थािपत िकया जाएगा, अथार्त ्Ð ''(गक) ''ूभागीय वन अिधकारी'' से ऐसा अिधकारी अिभूेत है िजसे उस वन भूिम िजसके िलए इस अिधिनयम के अधीन केन् िीय सरकार का अनुमोदन अपेिक्षत है, पर अिधकािरता रखने वाले वन ूभाव का भार धारण करने के िलए वन अिधकारी या उप वन संरक्षक के पदािभदान या िकसी ऐसे सदृँ य पदािभदान के अधीन यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन द्वारा िनयकु् त िकया गया है;''।

3. (1) वन परामशर् दाऽी सिमित का गठन : वन परामशर् दाऽी सिमित में िनम् निलिखत सदः य होंगे Ð

(i) वन महा िनदेशक अध् यक्ष वन तथा पयार्वरण मऽंालय

(ii) अपर वन महािनदेशक सदः य वन तथा पयार्वरण मऽंालय

(iii) अपर आयुक् त (भूिम संरक्षण) कृिष मऽंालय सदः य वन खनन, िसिवल इंिजिनयिरंग और

(iv) िवकास के ूत् येक खण् ड के आिथर्क िवशेषज्ञ (अशासकीय) सदः य

(v) महािनरीक्षक वन (वन संरक्षण) सदः य सिचव वन तथा पयार्वरण मऽंालय

1. पयार्वरण और वन मंऽालय अिध. सा.का.िन. 185 (अ) िदनांक 14 माचर् 2014 से संशोिधत जो भारत के राजपऽ (असाधारण) भाग 2 खण् ड 3 के उप-खण् ड (i) िदनांक 14 माचर् 2014 पर ूकािशत के िनयम 2 में जोड़ा गया।

(2) शिक्त ूाप् त के्षऽीय सिमित का गठन : ूत् येक के्षऽीय कायार्लय में शिक्त ूाप् त सिमित गिठत की जावेगी िजसमें Ð

(i) के्षऽीय ूधान मुख् य वन संरक्षक अध् यक्ष

(ii) खनन, िसिवल इंिजिनयिरंग तथा िवकास के सदः य आिथर्क िवशेषज्ञ (अशासकीय)

(iii) वन संरक्षक या के्षऽीय कायार्लय का उपवन संरक्षक सदः य (सिचव)

(4) अशासकीय सदः यों की िनयुिक्त की िनम् न शतेर् होंगी :

(i) अशासकीय सदः य का कायर्काल दो वषर् होगा।

(ii) यिद अशासकीय सदः य, िकसी मानिसक िवकृित से मः त हो जावे, िदवािलया हो जावे या नैितक अपराध में फौजदारी मकुदमें में न् यायालय ने दोष िसद्ध का िनणर्य िदया हो, तो सदः यता समाप् त हो जावेगी।

(iii) यिद अशासकीय सदः य, िबना समुिचत कारणों के, तीन बैठकों में लगातार अनुपिःथत रहे तो उसको सदः यता समाप् त की जा सकती है।

(iv) उपरोक् त (ii) या (iii) के कारण हुए िरिक्त पर शासन 2 वषर् से शेष रहे कायर्काल हेतु िनयुिक्त कर सकता है।

(v) अशासकीय सदः यों को केन् ि शासन के 'A' ौणेी के अिधकारी के उच् चतम दर से, जो केन् ि शासन समय समय पर आदेिशत करे, याऽा तथा दैिनक भत् ता िदया जावेगा। परन् तु लोक सभा के सदः य या राज् य िवधान सभा के सदः यों को लोक सभा सदः य (वेतन, भत् ता तथा पेंशन) अिध. 1954 (30 वषर् 1954) के अनुसार तथा िवधान सभा के सदः य को उसके राज् य द्वारा बनाये अिधिनयम के अनुसार याऽा भत् ता, दैिनक भत् ता देय होगा।

(5) सिमित के कायर् का संचालन

(i) अध् यक्ष जब आवँ क हो, बैठक आहुत करेगा लेिकन माह में एक बार से कम नहीं।

(ii) सिमित की बैठक नई देहली में होगी।

(iii) यिद अध् यक्ष इस बात से सन् तुं ट हो िक उस भूिम का, िजसको गैर वािनकी ूयोजन हेतु उपयोग में लेना है ः थल िनरीक्षण आवँ यक है या ूः ताव जो िनमय (6) के उपिनयम (3) के अन् तगर्त ूाप् त हुआ है के शीय िनराकरण में उपयोगी होगा तो वह बैठक नई देहली के बजाय उस ः थान पर, जो ः थल के िनरीक्षण में सुिवधा जनक हो, बैठक आहुत करेगा ।

(iv) अध् यक्ष, हर बैठक, िजनमें वह उपिःथत हो, अध् यक्षता करेगा ।

(v) उस हर िवषय पर, िजस पर सिमित को केन् ि शासन को राय देना है उस पर सिमित की बैठक में िवचार िकया जावेगा परन् तु आवँ यक पिरिःथित में, जब बैठक एक माह के अन् दर आहुत न की जा सके, अध् यक्ष यह आदेश दे सकेगा िक सम् बिन्धत ूपऽ सदः यों को भेजे जावें तथा उनकी राय िनधार्िरत िदनांक तक मांगी जावे ।

(6) सिमित की बैठक का कोरम तीन सदः य का होगा । 1''6. अिधिनयम की धारा 2 के अधीन केन् िीय सरकार का अनुमोदन चाहने वाले ूः ताव का ूः तुित

(1) ूत् येक ूयोक् ता अिभकरण जो गैर वािनकी ूयोजनों के िलए िकसी वन भूिम का उपयोग कराना चाहता है, इन िनयमों से सलंग् न ससुंगत ूरूप अथार्त ् : अिधिनयम के अधीन पहली बार अनुमोदन चाहने वाले ूः ताव के िलए ूारूप 'क' जहां अिधिनयम के अधीन केन् िीय सरकार का अनुमोदन पहले ही ूाप् त कर िलया गया है वहां पट्टों के नवीकरण की ईप् सा करने वाले ूः ताव के िलए ूरूप 'ख' और खिनजों के पूवेर्क्षण के िलए ूरूप 'ग' सभी की बाबत पूणर् अपेिक्षत सचूना और दः तावेजों सिहत सबंद्ध राज् य सरकार या संघ ्राज् यके्षऽ ूशासन के नोडल अिधकारी को ससुंगत ूरूप में अपने ूः ताव करेगा।

(2) ूयोक् ता अिभकरण, नोडल अिधकारी के कायार्लय से अिभूािप्त की रसीद की ूित के साथ ूः ताव की एक ूित सबंद्ध ूभागीय वन अिधकारी, िजला कलेक् टर और ूादेिशक कायार्लय साथ ही पयार्वरण और वन मऽंालय के वन संरक्षण ूभाग के िनगरानी ूकों ठ को पृं ठांिकत करेगा।

3. (क) यथािःथित, राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन का नोडल अिधकारी उपधारा (1) के अधीन ूः ताव ूाप् त करने के पँ चात ्और उसका यह समाधान हो जाने पर िक सभी ूकार से ूः ताव पूणर् है और यह अिधिनयम की धारा 2 के अधीन पूवर् अनुमोदन की अपेक्षा करता है, ूः ताव की ूािप्त के दस िदन की अविध के भीतर संबद्ध ूभागीय वन अिधकारी और िजला कलेक् टर को ूः ताव भेजेगा। (ख) यथािःथित, राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन का नोडल अिधकारी यिद यह पाता है िक ूः ताव अपूणर् है तो वह उपभोक् ता अिभकरण को दस िदन की अ विध के भीतर इसे वापस करेगा और ूः ताव को पुन: ूः तुत िकए जाने के िलए उपभोक् ता अिभकरण द्वारा ली गई यह समय अविध और िलए गए समय को िकसी भावी संदभर् के िलए गणना में नहीं िलया जाएगा। (ग) ूभागीय वन अिधकारी, वाः तिवक ब् यौरे और ूः ताव की संभाव् यता की जांच करेगा, मानिचऽ ूमािणत करेगा, ः थल िनरीक्षण और वकृ्षों की पिरगणना करेगा और इस संबंध में िविनिदर्िष्ट फामेर्ट में अपने िनं कषर् वन सरंक्षक को अमेिषत करेगा। (घ) ूभागीय वन अिधकारी, चालीस हैक् टर तक, चालीस हैक् टर से अिधक और एक सौ हैक् टर तक तथा एक सौ हैक् टर से अिधक वन भूिमको सिम्मिलत करने वाले ूः ताव पर अपने िनं कषर् बमश: तीस िदन, पैंतालीस िदन और साठ िदन की अविध के भीतर वन संरक्षक को भेजेगा। (ड) िजला कलेक् टर, अनुसूिचत जनजाित और अन् य परम् परागत वन िनवासी (वन अिधकारों की मान् यता) अिधिनयम, 2006 (2007 का 2) िजसे एक आर ए के रूप में िविनिदर्ं ट िकया गया है) के उपबंधों के अनुसार अिधकारों के पिरिनधार्रण के िलए ूिबया पूरी करेगा और माम सभा या माम सभाओं से सम् मित ूाप् त करेगा, जब कभी आवँ यक हो और इस सबंंध में िविनिदर्ं ट फामेर्ट में अपने िनं कषर् वन संरक्षण को अमेिषत करेगा।

1. पयार्वरण और वन मऽंालय अिध. सा.का.िन. 185 (अ) िदनांक 14 माचर् 2014 से सशंोिधत जो भारत के राजपऽ (असाधारण) भाग 2 खण् ड 3 के उप-खण् ड (i) िदनांक 14 माचर् 2014 पर ूकािशत के िनयम 2 में जोड़ा गया। (च) िजला कलेक्टर एफ आर ए के अधीन अिधकारों के व्यवःथापन के संबंध में अपने िनंकषोर्ं के साथ ूःताव और चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अिधक और एक सौ हैक्टर तक और एक भी हैक्टर से अिधक वन भूिम वाले ूःताव की बावत ्माम सभा या माम सभाओं की सम् मित जहाँ अपेिक्षत हो बमश: तीस िदन, पैंतालीस िदन और साठ िदन की अविध के भीतर वन संरक्षक को अमेिषत करेगा। (छ) वन संरक्षक, वाःतिवक ब् यौरे और ूःताव की संभाव्यता की जांच करेगा, अपवतर्न िकए जाने वाली ूःतािवत वन भूिमं का के्षऽ चालीस हेक्टर से अिधक है, उस मामले मैं ः थल िनरीक्षण करेगा और अपनी िसफािरशों के साथ ूःताव और एफ आर ए के अधीन अिधकारों के पिरिनधार्रण पर िरपोटर् और जब कभी आवँयक हो िजला कलेक्टर से ूाप्त संबध्द से ूाप्त संबध्द माम सभा या माम सभाओ ंकी सम्मत नोडल अिधकारी को अमेिषत करेगा। (ज) वन संरक्षक द्वारा ूिकया के िलए िलया गया समय और नोडल अिधकारी को चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर अिधक वन भूिम सिम्मिलत करते हुए ूःताव बमश: दस िदन और तीस िदन से अनिधक के िलए अमेिषत करेगा। (झ) नोडल अिधकारी ूधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से िसफािरशों के साथ यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन को ूःताव अमेिषत करेगा। (ण) नोडल अिधकारी पांच हैक् टर तक, पांच हैक् टर से अिधक ओर चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर से अिधक और सौ हैक्टर तक और सौ हैक्टर से अिधक वन भूिम वाले ूःताव पर अपने िनंकषोर्ं सिहत बमश: दस िदन, बीस िदन, पच्चीस िदन और तीस िदन की अविध के भीतर कायर्वाही करेगा और उसे यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन को अमेिषत करेगा। (ट) यिद यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन ूःताव में, उपदिशर्त वनभूिम को गैर वन के ूयोजन के िलए यथािःथित, अनारिक्षत या अपवतर्न या पट्टे पर नहीं देने का िविनश्चय कर सकेगा उसी को नोडल अिधकारी से ूाप्त ूःताव की ूािप्त के तीस िदन के भीतर ूयोक्ता अिभकरण को संसूिचत िकया जाएगा। परंतु केन्दीय सरकार या केन्दीय सरकार उपबमों की पिरयोजनाओ ंके िलए वन भूिम का अपवतर्न सिम्मिलत करते हुए सभी ूःताव जहाँ यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन ूःताव में उपदिशर्त गैर वािनकी ूयोजन के िलए यथािःथित अनारिक्षत या अपवतर्न करने के िलए वन भूिम को पट्टे पर देने के िलए िसद्धांतत: सहमत नहीं है, वहाँ यथािःथित राज्य सरकार या संघराज्यके्षऽ ूशासन की टीका-िटप्पिणयों के साथ केन् िीय सरकार को अमेिषत िकया जाएगा। (ठ) यथािःथित, राज्य सरकार वा संघ राज्यके्षऽ ूशासन इसकी िसफािरशों के साथ उन समी ूःतावों को अमेिषत करेगा जहाँ यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन गैर वािनकी ूयोजन के िलए यथािःथित, अनारिक्षत या अपवतर्न करने के िलए या ूःताव में उपदिशर्त वन भूिम पट्टे पर समनुदेिशत काने के िलए िसद्धांतत: सहमत हैं और केन् िीय सरकार या केन्िीय सरकार उपबमों की पिरयोजनाओ ंके िलए वन भिूम के अपवतर्न को अंतवर्िलत करते हुए सभी ूःताव तीस िदन के भीतर केन् दीय सरकार को भेजेगें : परंतु पुनवर्रोपण के िलए इसके उपयोग के ूयोजन के िलए वन भूिम या इसके भाग पर वकृ्षों को काट िगराने वाले सभी ूः ताव कायर् योजना या कायर्करण ःकीम या ूबधंन योजना के रूप में भेजे जाएँगे। परंतु यह और िक यथािःथित, संबध्द राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन इसकी िसफािरशों के साथ ूःताव अमेिषत करने के बारे में ूयोक्ता अिभकरण या यथािःथित ूादेिशक कायार्लय या पयार्वरण और वन मंऽालय को सचूना भेजेगा। परंतु यह भी िक यथािःथित, राज्य सरकार या राज्यके्षऽ ूशासक में िविभन् न ूािधकािरयों के बीच ूःताव के पिरवहन के िलए अनन्य रूप से िलया गया कुल समय ूत्येक ूािधकारी द्वारा ूःताव की कायर्वाही के िलए िविनिदर्ष्ट समय अविध से बीस िदन से अिधक नहीं होगा। (ड) जब कभी कायर्वाही के िलए यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन द्वारा िलया गया ूःताव के िलए िलया गया समय उपरोक्त (क) से (ठ) अनुबद्ध समय सीमाओं से अिधक होता है त्तब केन् िीय सरकार द्वारा केवल तब ूः ताव पर िवचार िकया जायेगा यिद िवलंब के िलए उत्तरदायी होने के िलए धािरत िकसी व्यिक्त के िवरुध्द की गई कायर्वाही के साथ केन् िीय सरकार का समाधान करने के िलए िवलम्ब हेतु ःपष्टीकरण िदया जाता है। 4 (क) चालीस हैक्टर तक वन भूिम सिम्मिलत करते हुए उपिनयम (3) के खड (ठ) में िनिदर्ष्ट ूःताव को इसकी िसफािरशों के साथ यथािःथित सबंद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन द्वारा संबध्द ूादेिशक कायार्लय को अमेिषत िकया जाएगा। (ख) चालीस हैक्टर से अिधक वन भूिम सिम्मिलत करते हुए उपिनयम (3) के खड (ड) में िनिदर्ष्ट ूःताव, संबध्द यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन द्वारा अपनी िसफािरशों के साथ सिचव, पयार्वरण और वन मऽंालय, भारत सरकार को अमेिषत िकया जाएगा। (ग) पुन: वनरोपण के िलए उसके उपयोग के ूयोजन के िलए वनभूिम या उसके भाग में वकृ्षािवहीन के्षऽ को सिम्मिलत करते हुए उपिनयम (3) के खंड (ठ) में िनिदर्ष्ट ूःताव संबद्ध ूादेिशक कायार्लय को भेजे जाएंगे।

7. केन्दीय सरकार द्वारा ूाप्त ूःतावों को ूिबया

(1) (क) ूादेिशक कायार्लय, िनयम 6 के उपिनयम (4) के खंड (क) और खंड (ग) िनिदर्ष्ट ूःताव ूाप्त करने के पश्चात ्पांच कायर् िदवस के भीतर ूःताव की पूणर्ता का अवधारण करेगा। (ख) यिद ूादेिशक कायार्लय यह पाता है िक ूःताव अपूणर् है, त्तों वह यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदिशर्त पांच कायर् िदवस के भीतर वापस करेगा और इस अविध तथा ूःताव पुन: ूःतुत करने के िलए राज्य सरकार द्वारा िलये गये समय की िकसी ूावी िनदेश के िलए गणना नहीं की जाएगी।

(2) (क) ूादेिशक कायार्लय, खनन और अिधबमण संबंधी ूःताव से िभन्न पांच हैक्टर तक वनभूिम सिम्मिलत करने वाले ूःताव की जांच करेगा जो सभी ूकार से पूणर् है ूःताव की ऐसी और जांच के पश्चात ्और जो वह आवँयक समझे, अनुबद्ध शतोर् के पूरा होने के अध् यधीन िसद्धांतत: अनुमोदन मंजूर करेगा या यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन से इसकी ूािप्त के पच्चीस िदनों के भीतर उसे अःवीकार करेगा और उसे अगले पांच िदनों के भीतर यथािःथित संबध्द राज्य सरकार या सघं राज्यके्षऽ ूशासन को संसूिचत करेगा। (ख) पांच हैक्टर से अिधक और चालीस हैक्टर तक वनभूिम सिम्मिलत करते हुए ूःताव और चालीस हैक्टर तक अिधबमण और खनन के िविनयमतीकाण के िलए सभी ूःताव जो सभी ूकार से पिरपूणर् है, उन्हें राजःव िवभाग वन िवभाग, योजना िवभाग, या िवत्तीय िवभाग और सबंद्ध िवभाग िजसके ूःताव की परीक्षा की जा रही है, यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासक के ूितिनिधयों से िमलकर बनने वाले सलाहकार समूह के परामशर् से ूादेिशक कायार्लय द्वारा जांच की जाएगी। (ग) ूादेिशक कायार्लय, यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासक से ूःताव की ूािप्त के पैंतीस िदन की अविध के भीतर, सलाहकर समूह के िवचारों के साथ ऐसा ूःताव केन् िीय सरकार का िविनश्चय अिभूाप्त को के िलए सिचव, पयार्वरण और वन मंऽालय को भेजेगा। परंतु ूादेिशक कायार्लय से पयार्वरण और वन मऽंालय के भेजे जाने के िलए ूःताव के पारगमन में िलया गया समय पांच िदन से अिधक नहीं होगा। (घ) केन् िीय सरकार, सलाहकार समूह के िवचारों पर िवचार करने के पँ चात ्और आगे जांच जो वह आवँयक समझे, करने के पँ चात ्िसद्धांतत: अनुबद्ध शतोर् को पूरा करने के अध्यधीन अनुमोदन ूदान कर सकेगा या ूादेिशक कायार्लय से इसकी ूािप्त के तीस िदन के भीतर उसी को अःवीकृत कर सकेगा और अगले पांच कायर् िदवसों के भीतर संबध्द यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन को संसूिचत करेगा।

(3) (क) पुन: वनरोपण के िलए इसमें उपयोग के ूयोजन के िलए वन भूिम या उसके िकसी भाग में वकृ्षाहीन के्षऽ को सिम्मिलत करते हुए सभी ूःतावों का िनपटान अंितम रूप से यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन से ूःतावों की ूािप्त के साठ िदन की अविध के भीतर िकया जाएगा। (ख) ूःताव की परीक्षा करते समय ूादेिशक कायार्लय यह सुिनिश्चत करेगा िक अंितम िविनँ चय समय- समय पर केन् िीय सरकार द्वारा जारी राशीय वन नीित, कायर्करण योजना मागर् दशर्क िसद्धांत और अन् य सुसंगत िनयम तथा मागर्दशर्क िसद्धांतों के अनुरूप है। (ग) तथािप, ूादेिशक कायार्लय पयार्वरण और वन मऽंालय की पूवर् अनापित्त चाहेगा जब कभी सिम्मिलत के्षऽ को ध् यान िदए िबना चालीस ूितशत से अिधक पूणर् घनत् व वाली वन भूिम को वकृ्ष िवहीनता ूः ताव में शािमल है या घनत् व को ध् यान िदए िबना बीस हैक् टर मैदानों में और दस हैक् टेयर पहाड़ी के्षऽों में वन िवहीन के्षऽ सिम्मिलत हैं।

(4) (क) पयार्वरण और वन मऽंालय, िनयम 6 उपिनयम (4) के संड (ख) में िनिदर्ष्ट ूःताव ूाप्त करने के पँ चात ्दस िदन के भीतर ूःताव की पूणर्ता का अवधारण करेगा। (ख) पयार्वरण और वन मंऽालय यिद यह पाता है िक ूःताव अपूणर् है तो यह यथािःथित, राज् य सरकार या संघ राज् य के्षऽ ूशासन को खंड (क) के अधीन यथा िविनिदर्ं ट दस िदन की अविध के भीतर वापस करेगा और राज् य सरकार द्वारा पुन: ूः तुत करने में ली गई समय अविध और समय को िकसी भावी िनदेर्श के िलए गणना में नही िलया जायेगा। (ग) यिद ूःताव में सौ एकड़ से अिधक वन भूिम अंतवर्िलत है, पयार्वरण और वन मंऽालय सभी वनभूिम का िनरीक्षण करने के िलए संबद्ध ूादेिशक िनदेशक से अनुरोध करेगा और पैंतालीस वन की अविध के भीतर पयार्वरण और वन मऽंालय को िरपोटर् करेगा। परंतु पयार्वरण और वन मऽंालय से िनरीक्षण ःथल के िलए ूादेिशक कायार्लय को अनुरोध की संसूचना में िलया गया कुल समय और ूादेिशक कायार्लय से पयार्वरण और मंऽालय को ःथल िनरीक्षण िरपोटर् की संसचूना में िलये गया कुल समय ूादेिशक कायार्लय द्वारा ःथल िनरीक्षण िकए जाने में िलए गए समय से अिधक दस िदन से अनिधक नहीं होगा। (घ) केन् िीय सरकार ऐसे ूत् येक ूः ताव जो भली ूकार से पूणर् है िजसे ः थल िनरीक्षण से िरपोटों सिहत जहां अपेिक्षत हो, िनयम 6 के उपिनयम (4) के खंड (ख) के अधीन इसके द्वारा ूाप् त िकया गया था, इसकी सलाह के िलए सिमित को िनिदर्ष्ट करेगी और सिमित उक् त ूः ताव की ूािप्त की तारीख के तीस िदन के भीतर अपनी सलाह देगी। (ड) सिमित, खंड (घ) के अधीन इसे िनिदर्ं ट ूः तावों पर अपनी सलाह देते समय िनम् निलिखत सभी मामलों को सम् यक् रूप से ध् यान रखेगी Ð

(i) क् या गैर वन के ूयोजन के िलए उपयोग की जाने वाली ूः तािवत वन भूिम ूाक़ितक िरजवर्, राष्टर्ीय उद्यान, वन् यजीव अभयारण् य वन् य जीव िरजवर् का भाग बनाती है या वनः पित और जीव जंतु की ूजाित के िलए िकसी खतरे या आशंका के ूाकृितक वास का भाग बनाती है या पथृकत: क्षय आवाह में आने वाला के्षऽ है।

(ii) क् या वन भूिम का उपयोग कृिष ूयोजनों के िलए या िकसी नदी घाटी या जल िवदु्यत पिरयोजना के कारण से अपने िनवास से िवःथािपत व्यिक्तयों के पुनवार्स के िलए है।

(i) क् या यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन ने ूमािणत िकया है िक इसने सभी अन्य िवकल् पों पर िवचार िकया है और यह िक पिरिःथितयों में कोई अन्य िवकल्प संभाव्य नहीं है और यह िक अपेिक्षत के्षऽ, ूयोजन के िलए न्यूनतम आवँयकता है।

(ii) क्या यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन के िकसी समतलु् य के्षऽ और उसके पुनर्वीकरण की भूिम का अजर्न करने के िलए इसकी लागत पर उपबंध करने के िलए िजम् मा िलया है।

(iii) क् या वन भूिम की ूितयूिनट अपेक्षा उसी ूकार के ूयोजनों के िलए राष्टर्ीय औसत से महत्वपणूर् रूप से अिधक है।

(iv) क् या यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन ने अपनी िसफािरशें करने से पूवर् वन, वन् यजीव और वातावरण पर वनभूिम के अपवजर्न का ूत् यक्ष और अूत् यक्ष ूभाव रखते हुए सभी मदु्दों पर िवचार िकया है। (च) सलाह देते समय, सिमित िकसी गैर वन ूयोजन के िलए िकसी वन भूिम के उपयोग पर िकसी शतर् या िनबर्ंधन का भी सुझाव दे सकेगी जो इसकी राय में ूितकूल पयार्वरणीय समाघात को न् यून करेगा। (छ) केन् िीय सरकार खंड (ड) और खड (च) के अधीन सिमित की राय पर िवचार करने के पँ चात ्और ऐसी आगे जांच िजसे आवँयक समझा जा सके, के पश्चात ्अनुबद्ध शतोर् के पूरा होने के अध्यधीन िसदांत: अनुमोदन करेगी या सिमित से सलाह की ूािप्त के तीस िदन के भीतर उसे अःवीकृत करेगी और उसी की अगले पांच कायर् िदवस के भीतर यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यके्षऽ ूशासन को संसूिचत करेगी।

8. िसद्धांतत: अनुमोदन और अंितम अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर् के अनुपालन पर िरपोटर् की ूः तुित Ð

(1) (क) नोडल अिधकारी िसद्धांतत: अनुमोदन की ूािप्त के पांच िदन के भीतर उसी की एक ूित संबद्ध ूभागीय वन अिधकारी और वन संरक्षक को पृं ठांिकत करेगा। (ख) िसद्धांतत: अनुमोदन की ूािप्त की ूितयों पर ूभागीय वन अिधकारी, सजृन की लागत ूयोक् ता अिभकरण द्वारा संदत् त िकए जाने के िलए क्षितपूरक वनरोपण के बनाए रखने, शुद्ध वतर्मान मूल् य (एन पी वी) जलमहण के्षऽ बिहः ऽाव योजना के िबयान् वयन की लागत या वन् यजीव संरक्षण योजना आिद में क्षितपूरक उद्महणों की मद वार रकम अंतिवरं् ट करते हुए मांग िटप् पण तैयार करेगा और उसे ूयोक् ता अिभकरण को िसद्धान् त अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर् के अनुपालन में ूयोक् ता अिभकरण द्वारा ूः तुत िकए जाने के िलए अपेिक्षत दः तावेजों ूमाणपऽों की सूची और वचनबधंों के साथ िसद्धांतत: अनुमोदन की ूित ूािप्त के दस िदन के भीतर ूयोक् ता अिभकरण को संसूिचत करेगी। (ग) ूयोक् ता, अिभकरण, ूभागीय वन अिधकारी से मांग िटप् पण और दः तावेजों ूमाणपऽों और वचनपऽों की सूची की ूािप्त के तीस िदन के भीतर क्षितपूणर् उद्महणों का सदंाय करेगा और उक् त सचूी में उप दिशर्त दः तावेजों, ूमाणपऽों और वचनबंधों के साथ क्षितपूितर् उद्महणों के सदंाय की बावत ् दः तावेजी साआ य की एक ूित अंतिवरं् ट करते हुए अनुपालन िरपोटर् ूः तुत करेगा। (घ) वन संरक्षक, अनुपालन िरपोटर् ूाप् त करने के पँ चात ्ूयोक् ता अिभकरण से इसकी ूािप्त के पंिह िदन के भीतर इसकी पूणर्ता का अवधारण करेगा। (ड) यिद ूभागीय वन अिधकारी यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूणर् है तो वह ूयोक् ता अिभकरण से इसकी ूािप्त पन् िह िदन की अविध के भीतर ूयोक् ता अिभकरण को अनुपालन िरपोटर् की कमी या किमयों को ससंिूचत करेगा और यिद अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूणर् है तो उस ूयोक् ता अिभकरण से इसकी ूािप्त के पंिह िदन के भीतर वन संरक्षक को अमेिषत करगा। (च) वन संरक्षक, अनुपालन िरपोटर् ूाप् त करने के पँ चात ्ूभागीय वन अिधकारी से इसकी ूािप्त के पंिह िदन के भीतर इसकी पूणर्ता का अवधारण करेगा। (छ) यिद वन संरक्षक यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपणूर् है तो वह ूयोक् ता अिभकरण और ूभागीय वन अिधकारी से इसकी ूािप्त के पन् िह िदन की अविध के भीतर इसकी कमी या किमयों को संसूिचत करेगा और यिद अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूणर् है तो उसे ूभागीय वन अिधकारी से इसकी ूािप्त के पन् िह िदन की अविध के भीतर नोडल अिधकारी को अमेिषत करेगा। (ज) नोडल अिधकारी अनुपालन िरपोटर् की ूािप्त के पँ चात ्संरक्षक से इसकी ूािप्त के पन् िह िदन की अविध के भीतर इसकी पूणर्ता का अवधारण करेगा। (झ) यिद नोडल अिधकारी यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूणर् है तो वह वन संरक्षक से इसकी ूािप्त के पंिह िदन भीतर ूयोक् ता अिभकरण वन सरंक्षक और ूभागीय वन अिधकारी को अनुपालन िरपोटर् की कमी या किमयों के बारे में संसूिचत करेगा और यिद अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूणर् है तो इसे वन संरक्षक से इसकी ूािप्त के पंिह िदन की अविध के भीतर यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन को अमेिषत करेगा। (ञ) यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् ूाप् त करने के पँ चात ्नोडल अिधकारी से इसकी ूािप्त के पंिह िदन की अविध के भीतर इसकी पूणर्ता का अवधारण करेगा। (ट) यिद यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूणर् है तो वह नोडल अिधकारी से इसकी ूािप्त के पंिह िदनों के भीतर ूयोक् ता अिभकरण नोडल अिधकारी, वन संरक्षक और ूभागीय वन अिधकारी को इसकी अनुपालन िरपोटर् में कमी या किमयों के बारे में संसूिचत करेगा। (ठ) यथािःथित पयार्वरण या वन मंऽालय या ूादेिशक कायार्लय अनुपालन िरपोटर् पालन करने के पँ चात ् पंिह िदन की अविध के भीतर उसकी पूणर्ता का अवधारण करेगा। (ड) यिद यथािःथित, पयार्वरण और वन मऽंालय या ूादेिशक कायार्लय यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूणर् है तो यह अिधिनयम के अधीन अंितम अनुमोदन के अनुरूप होगी और उसी की अनुपान िरपोटर्, जो सभी ूकार से पूणर् है, ूािप्त के बीस िदन की अविध के भीतर यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन को संसूिचत िकया जाएगा । (ढ) अनुपालन िरपोटर् में कमी या किमयों को पूरा िकए जाने पर िरपोटर् पर कायर्वाही की जाएगी और यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन और केन् िीय सरकार को ऊपर खंड (घ) से खंड (ड) में अनुबद्ध रीित और समय सीमा में संबद्ध ूािधकािरयों को अमेिषत की जाएगी ।

(2) (क) उन मामलों में जहां यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन से पांच वषर् से अिधक के िलए िसद्धांत: अनुबंद्ध के अनुबद्ध शतोर् का पालन ूतीिक्षत है वहां िसद्धांतत: संके्षप में ूितसंग ृहीत िकया जाएगा। (ख) यिद यथािःथित, ूयोक् ता अिभकरण या राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन अब भी पिरयोजना में िहतबद्ध है तो ूितसंहरण के पँ चात ् वे नए ूः ताव कर सकें गे िजस पर नए िसरे से िवचार िकया जाएगा।

(3) (क) यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन द्वारा खनन पिरयोजना के िलए अिधिनयम के अधीन िकए गए िसद्धांतत: अनुबद्ध अनुमोदन में शतोर् के अनुपालन पर िरपोटर् ूः तुत िकए जाने से पूवर् और िसद्धांतत: अनुमोदन की मजूंरी की तारीख से पांच वषर् के भीतर केन ् िीय सरकार द्वारा अंितम अनुमोदन की मंजूरी ऐसी वन भूिम के अपवजर्न अिधिनयम के अधीन केन्िीय सरकार का अनुमोदन ूाप् त करने के नए िसरे से ूः तुित के बजाए खनन पट्टे की िविधमान् यता समाप् त होती है तो यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन िसद्धांतत: अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर् के अनुपालन पर िरपोटर् ूः तुत करते समय खनन पट्टे की बीस वषर् से अनिधक मलू अविध िजसके िलए िसद्धांतत: अनुमोदन पहले िकया गया है और यथािःथित राज् य सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन द्वारा यथािविनिदर्ं ट अविध के िलए खनन पट्टे के नवीकरण के िलए भी ऐसी वन भूिम के अपवजर्न के िलए अिधिनयम के अधीन कें िीय सरकार अंितम अनुमोदन मांग सकेगी। (ख) ऐसे ूः तावों को यथा लागू कानूनों पिरपऽों या िनदेशों के अनुपालन पर िरपोटर् जो िसद्धांतत: अनुमोदन की मजूंरी के पँ चात ् ूवतृ् त हुई थी, यिद कोई है, िसद्धांतत: अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर् के िलए अनुपालन िरपोटर् के साथ केन् िीय सरकार को भी ूः तुत की जाएगी। (ग) खनन पट्टे की मलू अविध के िलए ऐसी वन भूिम के अपवजर्न हेतु अिधिनयम के अधीन अंितम अनुमोदन की मंजूरी से अलग ऐसे मामलों में केन् िीय सरकार यथािःथित वन सलाहकार सिमित, या राज् य सलाहकारी समूह की सलाह पर िवचार करने के पँ चात ्और आगे जांच जो वह ठीक समझे, के पँ चात ्अविध जो केन् िीय सरकार द्वारा समुिचत शतोर् या उनकी अः वीकृित के साथ जो बीस वषर् से अनिधक नहीं होगा, के िलए खनन अिधकार के नवीकरण के िलए यथािःथित, राज् य सरकार या संघ सरकार या संघ राज् यके्षऽ ूशासन के ूः ताव को आरंिभक अनुमोदन कर सकेगी।''

9. इस अिधिनयम के अन् तगर्त अपराध होने पर कायर्वाही Ð

(1) केन् ि शासन, उन वन के्षऽ जहां इस अिधिनयम या उसके अन् तगर्त बने िनयमों के सम् बन् ध में अपराध हुआ है, के िलए अिधसचूना द्वारा वन सरंक्षक ः तर के या उस वन के्षऽ पर के्षऽािधकार रखने वाले अिधकारी को, उस न् यायालय में, िजसके के्षऽािधकार में वह भूिम िःथत हो, उस/उन व् यिक्तायों के िवरूद्ध िजन् होने िजनके िवरूद्ध ूाथिमक रूप से इस अिधिनयम के अन् तगर्त अपराध करना पाया जाता है, िशकायत दजर् करने हेतु अिधकृत करेगा। परन् तु ऐसी िशकायत तब तक दजर् नहीं की जावेगी जब तक उन व् यिक्त/व् यिक्तायों को उस अपराध के संबंध में, िजसकी न् यायालय में िशकायत दजर् की जाना है, िलिखत सूचना न दी जावे तथा उन् हें अपने बचाव के िलए 60 िदन के अन् दर उत् तर देने का अवसर न िदया जावे।

(2) उपरोक् त उपिनयम (1) के अन् तगर्त केन् ि शासन द्वारा अिधकृत अिधकारी, राज् य शासन, अन् य अिधकारी, व् यिक्त या ूािधकारी से िनधार्िरत समय सीमा में ऐसी िरपोटर्, सांिख्यकी अिभलेख, िनयम आिद की जानकारी, जो सम् बिन्धत न् यायालय में िशकायत दजर् करने में आवँ यक हो मांग सकेगा और ूत् येक राज् य सरकार, अिधकारी, व् यिक्त या ूािधकारी ऐसी जानकारी देने हेतु बाध् य होगा। अनुसचूी (िनयम 6 देखें) राज् य सरकार या अन् य ूािधकारी द्वारा पूवर् अनुमित लेने का फामर्

(1) पिरयोजना के ब् यौरे Ð

(i) उन ूः ताव तथा पिरयोजना/ः कीम का संिक्षप् त िववरण िजस हेतु वन भूिम आपेिक्षत है।

(ii) वांिछत वन भूिम का साथ लगे वन सिहत मानिचऽ जो 1,50,000 ः केल पर हो।

(iii) पिरयोजना की कुल लागत।

(iv) पिरयोजना को वन के्षऽ में लगाने का औिचत् य।

(v) लागत से होने वाले लाभ का ब् यौरा (Cost Benefit Analysis)।

(2) कुल आवँ यक भूिम का उपयोग के कारण सिहत मद वार ब् यौरा (Purpose wise breakup of the land required)।

(3) पिरयोजना के कारण िवः थािपत होने वाले पिरवारों का िववरण Ð

(i) पिरवार की सखं् या।

(ii) अनुसूिचत जनजाित/अनुसूिचत जनजाित के पिरवारों की संख् या।

(iii) इनको पुन: बसाने की योजना (संलग् न) की जावे।

(4) क् या पयार्वरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 के अन् तगर्त ः वीकृित आवँ यक है। (हां/नही)

(5) क्षितपूितर् वन रोपण को लगाने तथा उसकी सुरक्षा करने का मूल् य और / या दण् ड ः वरूप क्षितपूितर् वकृ्षारोपण तथा सुरिक्षत के्षऽ (Safety zone) में वकृ्षारोपण एव ंसुरक्षा का मलू् य जो उस योजना के अनुसार जो राज् य शासन ने तैयार की है का मलू् य वहन करने का वचन पऽ।

(6) िहदायतों के अनुसार संलग् न ूमाण पऽ, अिभलेख आिद के िववरण। िदनांक .............................. हः ताक्षर ः थान .............................. नाम ....................................................... पद ....................................................... उपयोगकतार् का पता ................................. ूः ताव का राज् य का अनुबमांक .................. (नोडल आिफसर द्वारा भरा जावेगा) भाग ।। (सम् बिन्धत उप वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा) ूः ताव का राज् य का अनुबमांक ......................

(7) पिरयोजना/ः कीम की भैगोिलक िःथित Ð

(i) राज् य

(ii) िजला

(iii) वन मण् डल

(iv) ूः तािवत वन भूिम का के्षऽफल

(v) वन की वैधािनक िःथित

(vi) वनः पित का घनत् व

(vii) िसंचाई/पन िबजली योजना के मामले में FRI, FRI-2 मीटर FRI 4 मीटर पर वैज्ञािनक नामों में ूजाित वार, तथा गोलाई वार (Diameter Clas) वार वकृ्षों की गणना की सूिच।

(viii) भूिम कटाव के िलए वन के्षऽ का महत् व पर संिक्षप् त नोट।

(ix) वन की सीमा से ूः तािवत भिूम की दरूी।

(x) क् या यह भूिम िकसी राष्टर्ीय उद्यान, वायोिःफयर िरजवर्, टायगर िरजवर्, हाथी का मागर् (Elephant Corrider) आिद का भाग है। यिद हां तो के्षऽ के िववरण सिहत मुख् य वन ूाणी संरक्षक (Chief Wild life wardon) की राय सिहत ूः तुत करें।

(xi) क् या के्षऽ में कोई दलुर्भ/सकंटा पऽ/एकमेव (Unique) वनः पित या ूाणी पाया जाता है। यिद हां तो िववरण दे।

(xii) क् या के्षऽ में कोई संरिक्षत पुरातत् व/राष्टर्ीय महत् व/या Deffence establishment/या कोई महत् व पूणर् पुरानी यादगार (monament) िःथत है, यिद हां तो सम्बिन्धत सक्षम अिधकारी का अनापित्त (NOC) संलग्न करें।

(8) क्या उपयोगकतार् द्वारा माँगी गई वन भूिम (भाग 1 के कालम 2 में दी हुई) को बदला नहीं जा सकता, तथा पिरयोजना के िलए आवँयक भूिम का न् यूनतम है ? यिद नहीं तो इसके एवज में पिरवितर्त ःथल िजसका िनरीक्षण िकया गया, का िववरण दे।

(9) क्या कोई कायर् अिधिनयम का उल्लंघन कर िकया है (हां/नहीं) यिद हां तो उसका िववरण, कायर् करने का समय, गलती करने वाले अिधकािरयों के िवरुद्ध की गई कायर्वाही का िववरण दें क् या ऐसा कायर् अभी चाल ूहै।

(10) क्षित वन रोपण योजना का ब् यौरा Ð

(i) क्षितपूरक वन रोपण के िलए पिहचान िकये गये गैर वन के्षऽ, अवबिमत वन के्षऽ का ब्यौरा, िनकटवतीर् वनों से इसकी टूरी, िहःसों की संख्या ूत्येक िहःसे का आकार ।

(ii) क्षितपूरक वन रोपण के िलए पिहचान िकये गये गैर वन के्षऽ/अवबिमत वन के्षऽ तथा िनकटवतीर् वन सीमाओं को दशार्ने वाला मानिचऽ ।

(iii) रोपण की जो वाली ूजितयों, कायार्न्वयन ऐजेन् सी, समय-सूची, लागत डाटा आिद सिहत िवःततृ क्षित पूरक वन रोपण ः कीम।

(iv) क्षित पूरक वन रोपण ः कीम के िलए कुल िवत् तीय पिरव्यय ।

(v) वन रोपण के िलए क्षित पूरक वन रोपण हेतु पिहचान िकये गये के्षऽ की उपयकु्तता के बारे में और ूबंध की दृिष्ट से सक्षम ूािधकारी से ूमाण पऽ (िकसी ऐसे अिधकारी द्वारा हःताक्षर िकये जाये जो िक उप-वन सरंक्षक की ौणेी के नीचे का अिधकारी नहीं हो) ।

(11) उप वन संरक्षक द्वारा ःथल िनरीक्षण की िरपोटर् िजसमें कालम (11, 12) तथा उपरोक्त 8, 9 के िवषय में िवः ततृ टीप हो।

(12) वन मण्डल/िजले की जानकारी Ð

(i) िजले का भौगोिलक के्षऽफल

(ii) िजले का वन के्षऽ

(iii) वषर् 1980 से िकतना के्षऽ का िनवर्नीकरण हुआ। ूकरणों की संख् या सिहत।

(iv) िजले/वन मण् डल से वषर् 1980 से िकतना क्षितपूितर् वकृ्षारोपण ूः तािवत था Ð a) वन भूिम पर (दण् ड ः वरूप क्षितपूितर् वनरोपण सिहत) b) गैर वन भूिम पर

(v) क्षितपूितर् वकृ्षारोपण की ूगित जो िदनांक ............ को देखी गई a) वन भूिम b) गैर वन भूिम पर

(13) उप वन संरक्षक (DCF) की िविशं ट िसफािरश ूः ताव ः वीकार करने या अन् यथा सम् बन् धी िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. भाग ।।। (सम् बिन्धत वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

(14) क् या उस ः थल का, जहां ूः तािवत भूिम िःथत है, वन संरक्षक द्वारा िनरीक्षण िकया गया (हां/नही) यिद हां तो िनरीक्षण िदनांक तथा िनरीक्षण टीप सलंग् न करें।

(15) क् या वन संरक्षक भाग "B" में दी गई जानकारी तथा उप वन संरक्षक की िसफािरश से सहमत हैं।

(16) वन संरक्षक की िविशं ट िसफािरश ूः ताव ः वीकार करने या अन् यथा सम् बन् धी कारण सिहत। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. भाग IV (नोडल आिफसर या ूमुख वन संरक्षक या वन िवभाग के ूमुख द्वारा भरा जावेगा)

(17) ूः ताव मन् जूर करने या न करने के संबंध में राज् य वन िवभाग की िविशं ट िसफािरश और िवः ततृ राय देते समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा दी गई िव परीत िटप् पणी पर केटेगरी वार चचार् की जावे और उस पर Critically comment की जावे। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. भाग V सिचव, राज् य शासन, वन िवभाग या अन् य अिधकारी जो अवर सिचव से कम ः तर का न हो, द्वारा भरा जावेगा।

(18) राज् य शासन की िसफािरश Ð (नोट भाग - II, III, IV, में की गई िवपरीत िटप् पणी पर िवशेष नोट िदया जावे) िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. फामर् Ð B देखें Ð िनयम Ð (6) उन योजना के िलये िजस को वन (संरक्षण) अिधिनयम 1980 के अन् तगर्त पूवर् में अनुमित दी जा चुकी है, उनके धारा (2) के अन् तगर्त नीवनीकरण के िलए फामर्। भाग Ð ।

(1) उस पऽ का ब. तथा िदनांक िजसके द्वारा केन् ि शासन ने वन (संरक्षण) अिधिनयम 1980 के अन् तगर्त अनुमित दी थी। (ूितिलिप सलंग् न करें।)

(2) योजना का िववरण

(i) पिरयोजना, योजना के सबंंध में, िजस हे वन भूिम की आवँ यकता है, संिक्षप्त टीप।

(ii) आवँयक वन भूिम का, उसके लगे वन के्षऽ दशार्ते हुए, 1,50,000 ः केल का मान िचऽ।

(iii) पिरयोजना की लागता।

(3) आवँयक वन भूिम का-मद वार ब् यौरा-िजसमें से िकतने के्षऽ पर काम हो गया है, िकतना शेष है, दशार्वे।

(4) िहदायतों के अनुसार आवँयक ूमाण पऽ अिभलेख जो संलग्न िकये उनका िववरण। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. राज्य का ूःताव का अनुबमांक ................................. (नोडल आिफसर द्वारा भरा जावेगा) भाग Ð ।। (संबंिधत उप वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा) राज्य का ूःताव का अनुबमांक .................................

(5) योजना/ः कीम का ः थल Ð

(i) राज्य/केन्ि शािसत ूदेश

(ii) िजला

(iii) वन मण्डल का नाम

(iv) उप वन भूिम का, िजसका िनवर्नीकरण ूःतािवत है, के्षऽफल (है.)

(v) वन की वैधािनक िःथित

(vi) वनःपित का घनत्व

(vii) खडे के्षऽ राष्टर्ीय उद्यान, अभ्यारण् य, जीव मण्डल के्षऽ (Biosphere Reserve), टायगर हेतु आरिक्षत, हाथी मागर् (Elephant Corridor) के अन्तगर्त है। यिद हाँ तो सम्बिन्धत मखु्य वन ूाणी संरक्षक की राय संलग् न करें।

(6) क् या अिधिनयम का उल्लंघन करते हुए कोई कायर् िकया गया है (हाँ/नहीं) आिद हाँ, तो उस कायर् का िववरण, अविध, चूक करने वाले अिधकारी के िवरूद्ध की गई कायर्वाही का िववरण दें/वया उल्लंघन अभी चाल ूहै ?

(7) उप वन संरक्षक द्वारा िकये गये ःथल िनरीक्षण की िरपोटर् िजसमें केन् ि द्वारा ःवीकृित के अन्तगर्त दी गई शतोर्ं का पालन िकतना हुआ, दशार्या जावे।

(8) संभाग/िजले का िववरण -

(i) िजले का भौगोिलक के्षऽफल

(ii) िजले का वन के्षऽ

(iii) वषर् 1980 से िकतने ूकरणों में िकतना के्षऽ का िनवर्नीकरण हुआ।

(iv) वषर् 1980 से िजला/वनमण् डल में िक तना क्षितपूितर् वकृ्षारोपण होना था Ð a) वन भूिम पर (दिण्डक क्षितपूितर् वकृ्षारोपण सिहत) b) गैर व भूिम पर

(9) उपभोगकतार् की ूःतावना को ःवीकार करने अथवा अन्यथा के सम्बन् ध में राय (कारण सिहत)। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. भाग - ।।। (सम्बिन्धत वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

(10) क् या वन संरक्षक ने उस के्षऽ का जहां ऐसी वन भूिम िःथत है, िनरीक्षण िकया (हाँ/नहीं) यिद हाँ तो िनरीक्षण का िदनांक तथा िनरीक्षण के दौरान जो देखा उस पर संिक्षप्त टीप दे। िनरीक्षण ूितवेदन सलंग्न करें ।

(11) क्या भाग- ।। में उप वन संरक्षक द्वारा दी गई जानकारी एवं उप वन सरंक्षक की राय से वन संरक्षक सहमत है।

(12) वन संरक्षक की िवशेष िसफािरश, ूःताव मानने या अमान्य करने िवषयक, (कारण सिहत)। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. भाग - IV (नोडल आिफसर/ूमुख वन संरक्षक, या वन िवभाग ूमुख द्वारा अग जायेगा)

(13) राज्य वन िवभाग की िविशष्ट राय ूःताव को अनुमित देने या न देने सम् बिन्ध िनिश्चत िसफािरश। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. भाग - V राज्य शासन के सिचव, वन िवभाग या अन्य अिधकृत अिधकारी, जो अवर सिचव से कम ःतर का न हो, द्वारा भरा जावेगा।

(14) राज्य शासन की िसफािरश भाग- ।।. ।।। तथा 14 में की गई िवपरीत टीप पर िवशेष टीप दी जावे। िदनांक ............... हः ताक्षर ............................. ः थान ................ नाम .................................. पद ................................... सील ................................. 1["ूरूप ग" वन भूिम में खिनजों के सवेर्क्षण के राज्य सरकारों और अन्य ूािधकािरयों द्वारा ूःतावों को धारा 2 के अधीन पूवर् मजूंरी लेने वाला ूारूप। भाग Ð 1 (ूयोक्ता अिभकरण द्वारा भरा जाए)

1. पिरयोजना के ब् यौर :

(i) ूयोक्ता अिभकरण का नाम, पता और संपकर् ब् यौरे

(ii) ूयोक्ता अिभकरण की िविधक ूािःथित

(iii) आवेदन करने वाले व्यिक्त का नाम, पदनाम और पता

(iv) ूयोक्ता अिभकरण के िनिमत्त आवेदन करने के िलए इस आवेदन को करने वाले व्यिक्त की सक्षमता या ूािधकार के समथर्न में दःतावेज (हाँ/नहीं)

(v) खोजी जाने वाली खिनज वःतु

(vi) दोनों वन और गैर वन के्षऽ में िकए जाने वाले ूःतािवत िबयाकलापों का संिक्षप्त ब्यौरा

(vii) ूयोक्ता अिभकरण के पक्ष में पूवेर्क्षण अनुज्ञिप्त की मजूंरी के िलए संबध्द यथािःथित मंऽालय था िवभाग द्वारा िदए जाने वाले अनुमोदन के ब् योरे

(viii) पूवेर्क्षण पट्टे में सिम्मिलत सिम्मिलत वन और गैर वन भूिम के ब् यौरे

(ix) पूवेर्क्षण के िलए अपेिक्षत वन भूिम का कुल के्षऽ : (क) भूिम उपयोग ःथायी पिरवतर्न के अनुभव के िलए सभंाव्य वन भूिम का के्षऽ (ख) वन भूिम में अःथायी पिरवतर्न के अनुभव के िलए सभंाव्य वन भूिम का के्षऽ

(x) कुल अविध िजसके िलए वन भूिम पूवेर्क्षण के िलए उपयोिजत िकए जाने के िलए ूःतािवत है :

(xi) पिरयोजना की ूाक् किलत लागत:

(xii) ऐसी वन भूिम के उपयोग के िलए चाल ू ूािःथ् ाित के साथ राज्य या संघ राज्यके्षऽ में ूयोक्ता अिधकरण के पक्ष में पूवर् में यिद कोई है अपयोिजत वन भूिम का ब्योरा :

(xiii) ूत्येक मामले में पूवेर्क्षण की चाल ूूािःथित के साथ वन भूिम में खिनजों के पूवेर्क्षण के िलए ूयोक्ता अिभकरण के पक्ष में पूवर् में दी गई अनुमित के ब्यौरे :

2. संलग्न मानिचऽों का ब् यौरा

(i) पूवेर्क्षण ब्लाक की सीमा दिशर्त करने वाले 1:5000 ःकेल परत (तों) का भारतीय सवेर्क्षण: पूवेर्क्षण ब् लाक के भीतर अविःथत वन भूिम के ूत् येक टुकडे की सीमा:, ूत् येक नमूने प् लाट की अविःथितयां छेदने उपः करों के पिरवहन के िलए उपयोिजत होने वाले वेध िछि ःथल सडकों या पथमागर् (साथ ही नए पथ के राः ते को पथृक रूप से िदखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूवेर्क्षण आिद में पहचान की गई वन भूिम की सीमा से (10 िक.मी.) की दरूी पर अविःथत संरिक्षत के्षऽ। िटप् पणी 1. यिद 1:50000 ः केल में भारत के सवेर्क्षण ः थलपरत उपलब् ध नहीं हो तो िवशेषत: अंतरराष्टर्ीय सीमाओ ंके समीप सावर्जिनक कायर् के्षऽ के मामले और भारत ः थलपरत के सवेर्क्षण के ःथान पर अन्य रणनीितक अविःथितयां सावर्जिनक कायर् के्षऽ में उपलब् ध अन्य मानिचऽों का भी उपयोग िकया जाए। िटप् पणी 2. तकनीकी कारणों से पूवेर्क्षण िबयाकलाप करते समय, ूयोक्ता अिभकरण 300 मीटर तक वेध-िछन्ि नमनेू प्लाट खण्ड या पथ आिद की अविःथित में पिरवतर्न कर सकते हैं परन्तु उपयोग िकए जाने वाले ूः तािवत वन भूिम के के्षऽ या काटे जाने वाले ूःतािवत वकृ्षों की सखं्या से अिधक नहीं होगी।

1. पयार्वरण और वन मंऽालय अिध. सा.का.िन. 185(अ) िदनांक 14 माचर् 2014 से संशोिधत जो भारत के राजपऽ (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (।) िदनांक 14 माचर् 2014 पर ूकािशत के ूरूप 'ग' जोडा गया ।

3. (।) वन भूिम में पूवेर्क्षण के िलए न्यायोिचतता : (।।) जांच िकए गए िवकल् पों के ब् यौरे : (।।।) गैर आबमक पूवेर्क्षण िबया कलाप के ब्यौरे यिद कोई हो, िवः तािरत ूःताव में उपदिशर्त वन भूिम में ूयोक्ता अिधकरण द्वारा िकया गया हो :

4. अनुसूिचत के्षऽों में पूवेर्क्षण के िलए पहचान की गई वन भूिम अविःथत है (हां/नहीं)

5. वन भूिम में िकए जाने वाले ूः तािवत िबया कलापों के ब् यौरे :

(i) सतह नमूने (क) माह ूितचयन (ख) िचप ूितचयन (ग) खांचा ूितचयन (घ) चैनल ूितचयन (ड) ूपुंज ूितचयन (च) पंिक्त अंतरालन नमूने सिहत भू रसायन िमड ूितचयन

(ii) गड्डा या खाई बनाना (क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास (ख) उत्खनन की कुल माऽा (ग) गड्डों या खाइयों के िलए उपयोग की जाने वाली वन भूिम का के्षऽ

(iii) वेधन (क) वेध िछिों या कुओं की संख्या और व्यास (ख) वेध िछि या कुओं का अंतरालन (ग) ूत्येक वेध िछि या कुओं पर अःथायी रूप से बािधत िकये जाने वाले के्षऽ (घ) ूत्येक वेधिछिया कुओं पर ःथायी रूप से बािधत िदए जाने वाले के्षऽ, यिद कोई है (ड) वेध िछिों या कुओं का मापन (च) वेधन कोर नमूनों की सखं्या (छ) वेधन कोर नमूनों की माऽा

(iv) सडकों या पथों का संिनमार्ण (क) िनमार्ण िकए जाने वाली सडकों या पथों की लंबाई और चौडाई (ख) सडकों या पथों के िलए उपयोग की जाने वाली ूः तािवत वन भूिम का के्षऽ

(v) कोई अन् य िबयाकलाप (कृपया िविनिदर्ष्ट करें) कुल :

6. िनम्निलिखत के कारण भूिम उपयोग में अःथायी पिरवतर्न के अनुभव के िलए सभंाव्य वन भूिम का के्षऽ

(i) सतह ूितचयन :

(ii) गड्डा या खाई बनाना :

(iii) वेधन:

(iv) सड़कों या पथों का संिनमार्ण:

(v) कोई अन्य िबयाकलाप (कृपया िविनिदर्ष्ट करें) कुल :

7. िनम्निलिखत के कारण भूिम उपयोग में ःथायी पिरवतर्न के अनुभव के िलए संभाव्य वन के्षऽ

(i) सतह ूितचयन :

(ii) गड्डा या खाई बनाना :

(iii) वेधन:

(iv) सड़कों या पथों का संिनमार्ण:

(v) कोई अन्य िबयाकलाप (कृपया िविनिदर्ष्ट करें) कुल :

8. पूवेर्क्षण के िलए िविनयोिजत होने के िलए मशीनरी या उपःकरों के ब् यौरे Ð बम सं. उपः कर या कषर्ण का आकार ूाक् किलत अिधकतम मशीनरी का ढंग (एल X बी िविनयोजन शोर ः तर नाम X एच) (मशीनी घंटे) (डेिसबल)

9. वन भूिम में उपःकर या मशीनों के पिरवहन के िलए उपयोग िकए जाने हेतु ूःतािवत िवद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।

10. पूवेर्क्षण के िलए िविनयोिजत होने के िलए ूःतािवत व्यिक्तयों की वन भूिम में रूकने की लगभग संख्या और लगभग अविध।

11. पूवेर्क्षण के दौरान संगहृीत िकए जाने के िलए ूःतािवत अयःक और अन्य नमूनों की ूाक् किलत माऽा का सारांश (जलीय काबर्न सकै्टर के िलए लागू नहीं) बम सं. नमूनों के ब् यौरे सगंहृीत िकए जाने के िलए ूःतािवत माऽा मीिशक टन

12. खिनज आरक्षण िनधार्रण के िलए ूाक् किलत शुद्धता आँ वः त ः तर :

13. यिद वेध िकए जाने के िलए ूः तािवत वेधन िछिों की संख् या िनम् निलिखत के द्वारा कम की जाती है तो ूाक् किलत शुद्धता और आँ वः त ः तर : शुद्धता आँ वः त ः तर (%)

(i) (10 %)

(ii) (20 %)

(iii) (30 %)

(iv) (40 %)

(v) (50 %)

14. यिद पूवेर्क्षण या अितिरक् त वेध िछिों वेधन के िलए मजूंर की गई अनुज्ञा की अविध के िवः तार हेतु ूः ताव है, कृपया िनम् निलिखत अितिरक् त जानकारी दें :-

(i) पूवर् में वन (सरंक्षण) अिधिनयम, 1980 के अधीन िदए गए अनुमोदन के ब् योरे बम सं. िदए गए अनुमोदन पूवेर्क्षण (एच ए) के िलए अनुमोदन की िविधमान् य और तारीख अनुज्ञात वन भूिम का के्षऽ से तक

(ii) पूवर् में िदए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर् के अनुपालन की ूािःथित पर िरपोटर् संलग् न है (हां/नहीं)

(iii) उल् लंघन (नों), यिद कोई, िकया है, के ब् यौरे।

(iv) पूवेर्क्षण के िलए दी गई अनुज्ञा के िवः तार के िलए न् यायोिचतता ।

(v) अभी तक िकए गए पूवेर्क्षण िबयाकलापों और संगहृीत नमनूों के ब् यौरे

15. संलग् न दः तावेजों के ब् यौरे Ð तारीख : ः थान : हः ताक्षर (ः पं ट अक्षरों में नाम) पदनाम पता (ूयोक् ता अिभकरण का) ूः ताव की राज् य बमांक सं. ....... (ूािप्त की तारीख सिहत नोडल अिधकारी द्वारा भरा जाए) भाग Ð 2 (संबद्ध उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

16. पिरयोजना या ः कीम की अविःथ ित

(i) राज् य/संघ राज् य के्षऽ

(ii) िजला

(iii) िजला वन ूभाग

(iv) पूवेर्क्षण के िलए उपयोग की जाने वाली ूःतािवत वन भूिम का के्षऽ

17. पूवेर्क्षण के िलए पहचानी गई वन भूिम की िविधक ूािःथित :

18. अपवजर्न के िलए ूःतािवत वन भूिम में उपलब्ध वनःपित का ब्यौरा

(i) वन का ूकार

(ii) वनः पित का औसत पूणर् घनत्व

(iii) ूजाितवार ःथानीय या वैज्ञािनक नाम और िगराए जाने के िलए अपेिक्षत वकृ्षों की पिरगणना

(iv) पूवेर्क्षण के िलए उपयोग की जाने वाली ूःतािवत वन भूिम के िलए कायर्करण योजना का नुः खा

19. भूक्षरण के िलए पूवेर्क्षण हेत ुउपयोग की जाने वाली वन भिूम की ःथलाकृित और क्षीणता पर संिक्षप्त िटप् पण

20. वन भूिम की सीमा से पूवेर्क्षण के िलए उपयोग की जाने वाली ूःतािवत वन भूिम की लगभग दरी:

21. वन् य जीव की दृिष्ट से पूवेर्क्षण में उपयोग की जाने वाली ूःतािवत वन भिूम की महत् वता :

(i) पूवेर्क्षण के िलए उपयोग की जाने वाली ूःतािवत वन भूिम के लगभग िवद्ममान वन् यजीव का ब् यौरा:

(ii) क् या राष्टर्ीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव के्षऽ आरक्षण, व्याय िरजवर्, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत् ूवास गिलयारे आिद के भाग का िनमार्ण करते हैं (यिद ऐसा है तो के्षऽ के ब् यौरे और उपाबद्ध िकए जाने में मुख् य वन् य जीव वाडर्न की और टीका िटप् पिणयां उपाबद्ध की जाए)

(iii) क् या राष्टर्ीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव के्षऽ आरक्षण, व्याय िरजवर्, हाथी कोरीडोर पूवेर्क्षण के िलए उपयोग की जाने वाली ूः तािवत वन भूिम की सीमा से दस िक.मी. के भीतर अविःथत हैं। (यिद ऐसा है, तो के्षऽ के ब् यौरे और मुख् य वन जीव वाडर्न की और टीका-िटप्पिणयां उपाबद्ध की जाए)

(iv) क् या राष्टर्ीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव के्षऽ आरक्षण, व्याय िरजवर्, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत् ूवास आिद पूवेर्क्षण के िलए उपयोिजत की जाने वाली ूःतािवत वन भूिम की सीमा से एक िक.मी. के भीतर अविःथत हैं (यिद ऐसा है, तो के्षऽ के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वाडर्न की टीका-िटप्पिणयां उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या के्षऽ में वनःपित और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग िकः म के खतरे की ूजाितयां हैं, यिद हैं तो उसके ब् यौरे

22. क्या के्षऽ में कोई संरिक्षत पुरातत् वीय या िवरासत ः थल या ूितरक्षात्मक ःथापन या कोई महत्वपूणर् संःमारक अविःथत है (यिद ऐसा है तो उपाबद्ध िकए जाने के िलए सक्षम ूािधकारी से अनापित्त ूमाणपऽ (एन ओ सी) के साथ उसका ब् यौरा दे)

23. पूवेर्क्षण के िलए उपयोग की जाने वाली ूःतािवत वन भूिम के िवःतार की युित्तयकु् ता के बारे में टीका िटप्पिणयां दे :

(i) क्या भाग Ð 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में ूयोक्ता अिभकरण द्वारा यथाूःतािवत वन भूिम की अपेक्षा अपिरहायर् है और पिरयोजना के िलए अित न् यूनतम है।

(ii) यिद नहीं तो वन भूिम के िसफािरश िकए गए के्षऽ िजसके पूवेर्क्षण के िलए उपयोग िकया जा सकता है।

24. िकए गए अितबमण के ब् यौरे

(i) क्या अिधिनयम या अिधिनयम के अधीन मागर्दशर्क िसद्धांतों के अितबमण में िकसी कायर् को िकया गया है (हां/नहीं)

(ii) यिद हां, की गई कायर्ं अविध, अितबमण में अंतवर्िलत वनभूिम, अितबमण के िलए उत्तरदायी व्यिक्त (यों) का नाम, पते और पदनाम सिहत अितबमण के ब्यौरे और अितबमण के िलए उत्तरदायी व्यिक्त (यों) के िवरुद्ध की गई कायर्वाही

(iii) क्या अितबमण में कायर् अब भी ूगित में है (हां/नहीं)

25. क्षितपूरक वनरोपण ःकीम के ब् यौरे :

(i) क्षितपूरक वनरोपण बढाने के िलए पहचान की गई वन भूिम की िविधक ूािःथित

(ii) अविःथित, सवेर्क्षण या कम्पाटर्मेर्ंट या खसरा संख्या के्षऽ और क्षितपूरक वनरोपण के्षऽ के िलए पहचान िकए गए गैर वन के्षऽ या अवनत वन जैसे ब् यौरे दें

(iii) क्षितपूरक वनरोपण के्षऽ के िलए पहचान िकए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दिशर्त करने वाले 1:50,000 माप के मूल में ःथल परत भारत का सवेर्क्षण के सामीप्य वन सीमाएं सलंग् न है।

(iv) रोिपत की जाने वाली ूजाितयों कायार्न्वयन अिभवक्या, समय सचूी, लागत संरचना आिद सिहत क्षितपूरक वनरोपण ः कीम के ब् यौरे सलंग्न है (हां/नहीं)

(v) क्षितपूरक वनरोपण ःकीम के िलए कुल िवतीय उपिरव् यय :

(vi) वया क्षितपूरक वनरोपण के िलए और ूबंधन के दृिष्टकोणों से पहचान िकए गए के्षऽ की युिक्तयकु् तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से ूमाणपऽ सलंग् न है, (हां/नही)

26. वनःपित और जीव जंतु पर ूःतािवत िबयाकलापों के समाघात से संबंिधत महत् वपणूर् तथ् य ूकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की ः थल िनरीक्षण िरपोटर् संलग् न हैं (हाँ/नहीँ)

27. ःवीकृित या अन्यथा कारणों के साथ ूःताव के िलए उप वन संरक्षक की िविनिदर्ष्ट िसफािरशें ः थान: तारीख: हः ताक्षर नाम शासकीय मिुा भाग Ð 3 (संबद्ध वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

28. क् या ःथल, जहाँ अंतवर्िलत वन भूिम अविःथत है उसका वन संरक्षक द्वारा िनरीक्षण िकया गया है (हाँ/नहीं) यिद हाँ, तो िनरीक्षण िटप्पण के रूप में िकए गए िनरीक्षण और संूेषण की तारीख सलंग् न की जाये।

29. क् या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वनसंरक्षक की िसफािरशों से सहमत है।

30. िवः ततृ कारणों के साथ ूःताव की ःवीकृित या अन्यथा के िलए वन सरंक्षक की िविनिदर्ष्ट िसफािरशें ः थान: तारीख: हः ताक्षर नाम शासकीय मिुा भाग Ð 4 (नोडल अिधकारी या ूधान मखु् य वन संरक्षक या वन िवभाग के ूमुख द्वारा भरा जाए)

31. िटप् पिणयों सिहत ूः ताव की ः वीकृित या अन् यथा के िलए व् यापक राय और िविनिदर्ं ट िसफािरशें (राय देते समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा की गई ूितकूल टीका िटप् पिणयों को ूवगार्त ्मक रूप में पुनिवर्लोिकत और उस पर आलोचनात् मक िटप् पिणयां दी जानी चािहये। ः थान: तारीख: हः ताक्षर नाम शासकीय मिुा Appendix [See Rule-6] From for seeking prior approval under Section 2 of the proposals by State Government and other authorities. Part I (To be filled by user Agency)

(1) Projects details –

(i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which forest is required.

(ii) Map showing forest land boundary of adjoining forest on 1:50,000 Scale.

(iii) Cost of the project

(iv) Justification or location dies project in forest area.

(v) Cost – benefit analysis (to be enclosed)

(vi) Employment likely to be generated.

(2) Purpose-wise break-up of the total land required.

(3) Details of displacement of people due to die project if any :

(i) Number of families.

(ii) Number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe families.

(iii) Rehabilitation plan. (to be enclosed)

(4) Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (Yes/No).

(5) Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).

(6) Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions. Signature (Name in Block letters) Designation Address (of User Agency) Date …………………. Place ………………… State Serial No. of proposal …………… (To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt) Part II (To be filled by the concerned Deputy Conservator of forests) State Serial No. of proposal ……………

(7) Location of the Project/Scheme

(i) State/Union Territory

(ii) District

(iii) Forest division

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.)

(v) Legal status of forest.

(vi) Density of vegetation.

(vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)

(viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.

(ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.

(x) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (if so, the details of the area and comments of the Chief wildlife Warden to be annexed).

(xi) Whether any rare/endangered/unique species of florae and fauna found in the area – if so details thereof.

(xii) Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.

(8) Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of part I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.

(9) Whether any work in violation of die Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials, whether work in violation is still in progress.

(10) Details of compensatory afforestation scheme

(i) Details of non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.

(ii) Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.

(iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.

(iv) Total financial oulay for compensatory afforestation scheme.

(v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).

(11) Site inspection report of the DCF ( to be enclosed ) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.

(12) Division/district profile:

(i) Geographical area of the district.

(ii) Forest area of the district.

(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.

(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on

(v) Forest land including penal compensatory afforestation

(vi) non-forest land. (v) Progress of compensatory afforestation as on (date)

(vii) forest land.

(viii) Non forest land.

(13) Specific recommendations of the DCF I or acceptance or otherwise of the proposal with reasons Signature Name (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-III (To be filled by the concerned conservator of Forests)

(14) Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of forests (Yes/No). if yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.

(15) Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and recommendation of Deputy Conservator of Forests.

(16) Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons. Signature Name (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-IV (To be filled in by the Nodal Oficer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Fore: Department)

(17) Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks. (While, giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon). Signature Name it Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-V (To be filled in by the Secretary in-charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

(18) Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-C or Part-D above should be specifically commented upon) Signature Name it Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:…………………… INSTRUCl'IONS (for Part-I) :

1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addi-to filling Col. I (i), e.g, IBM approved mining plan for major minerals/CMPDI plan with subsidence analysis reports, etc.

2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCI-Col. I (H).

3. Complete details of alterative alignments examined especially in case of project like roads, transmission lines, railway lines, canals, etc, to be shown on map with details of area of forest land involved in each alternative to be given Col. l(iii).

4. For proposals relating to mining, certificate from competent authority like Dis-Mining Officer about nonavailability of the same mineral in surrounding/nearby non-forest area.

5. In case the same company/individual has taken forest land for similar project in the State, a brief detail of all such approvals/leases be given as an enclosure along with current status of the projects.

6. The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given columns, the same shall be annexed separately. GENERAL INSTRUCTIONS -

1. On receipt of proposal. Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating there in the name of the proposal, user agency, and area in hectare, serial number and date of receipt.

2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate detail s/docum ents.

3. While forwarding the proposal to the Central Government complete details on all aspects of the case as per Form, prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned to die State Government in original.

4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the same to be given in the forwarding/covering letter. Form-‘B’ (See rule 6) Form for seeking fresh approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities in respect of 'renewal of leases, which have been earlier granted clearance under Forest (Conservation) Act, 1980

PART-I (to be filled up by user agency)

1. Letter No. &. date vide which clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 accorded by the Central Government (copy to be enclosed):

2. Personal details :

(i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.

(ii) Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a l,50,000 scale map.

(iii) Cost of the project.

3. Purpose-wise break-up of the total land required (already broken &. to be broken).

4. Details of Certificate s/documents enclosed as required under the instructions, Signature (Name in Block letters) Designation Address (of User Agency) Date: …………………… Place:…………………… State Serial No. of proposal (To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

PART-I I (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest) State Serial No. of proposal ..........................

5. Location of the Project/Scheme :

(i) State/Union Territory

(ii) District

(iii) Forest Division.

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.).

(v) Legal status of forest.

(vi) Density of vegetation.

(vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees in unbroken area.

(viii) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wild Life Warden to be annexed).

6. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring- offi-cials. Whether work in violation is still in progress.

7. Site inspection report of the DCF (to be enclosed) in respect to status of com-pliance of -conditions stipulated during earlier approval.

8. Division/District profile :

(i) Geographical area of the district

(ii) Forest area of the district.

(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.

(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on-

(a) Forest land including penal compensatory.

(b) Non-forest land.

(v) Progress of compensatory afforestation as on (date) ………………………… a) Forest land. b) Non-forest land.

9. Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the pro-posal with reasons. Signature Name (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-I I I (To be filled by the concerned Conservator of Forest)

10. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/ No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclose.

11. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.

12. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

PART-IV (To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

13. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks. (While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon). Signature Name & Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-V (To be filled in by the Secretary in-charge of forest Department or by and, other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

14. Recommendation of the State Government : (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon). Signature Name & Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:…………………… INSTRUCTIONS (for Part-I)

1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addition to filling Col. 2(1) e.g., MM approved mining plan for major minerals/ CMPDI Plan will) subsidence analysis reports, etc.

2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCF-Col. 2(ii).

3. In case the same company/individual has taken forest land for similar Project in the State a brief detail of all such approvals/) cases be given as an enclosure along with current status of the projects. Item-wise requirement (Col. 3) should be separately shown for broken up and fresh areas. The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given proposal the same shalt be annexed separately. GENERAL INSTRUCTIONS –

1. On receipt of proposal. Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating therein the name of the proposal, user agency, area in hectare, serial number and date of receipt.

2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details/documents.

3. While forwarding the proposal to the Central Government, complete details on all aspects of the case as per Form prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned on the State Government in original.

4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the Same to be given In the forwarding/convering letter. 1[FORM-'C'] Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities for prospecting of minerals in forest land

PART-I (To be filled in by User Agency)

1. Project details

(i) Name, address and contact details of the User Agency :

(ii) Legal status of the User Agency :

(iii) Name, designation and full address of the person making application :

(iv) Documentsin support of the competence or authority of the person making this application to make application on behalfof the User Agency enclosed : (Yes/No)

(v) Mineral commodity to be explored :

(vi) Short narrative of the activities proposed to be undertaken in both forest and non-forestland

(vii) Details of approvals accorded by the concerned Minisry or Department in the State or Central Government, as the case may be, for grant of propecting license in favour ofthe User Agency :

(viii) Details of forest and non-forest land included in the prospecting lease :

(ix) Total area of forest land required for prospecting :

(a) Area of forest land likely to experience permanent change in land use

(b) Area of forest land likely to experience temporary change in land use

(x) Total period for which the forest land is proposed to be utilized for prospecting:

(xi) Estimated cost of the project :

(xii) Details of forest land diverted earlier, if any, in favour of the User Agency in the State or Union territory along with current status of the use of such forest land:

(xiii) Details of permission accorded earlier, if any, in favour of the User Agency for prospecting of minerals in forest land along with current status of prospecting in each case :

2. Details of Maps enclosed

(i) Survey of India topo-sheet(s), in original in 1:50,000 scale showing boundary of prospecting block; boundary of each patch of forest land located within the prospecting block; location of each sample plot or borehole site, roads or pathway (existing as well as new pathway to be shown separately) to be used for transportation of drilling equipments; boundary of the adjoining forest and protected areas located within ten (10) Kilometers distance from boundary of forest land identified for prospecting etc. : (Yes/No).

Note 1: In case Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale is not available, especially in case of the areas located near International Borders and other strategic locations, in place of Survey of India Toposheet other maps available in public domain may also be used.

Note 2: Due to technical reasons, while undertaking the prospecting activities, the user agency may vary location of boreholes, sample plts, roadsor path etc. up to 300 meters, provided area of forest land proposed to be utilized and number of trees proposed to be cut does not exceed the same given in the proposal.

3. (i) Justification for prospecting in forest land :

(ii) Details of alternatives examined;

(iii) Detail of non-invasive prospecting activities, if any, undertaken by the user agency in the forest land indicated int he extant proposal:

4. Whether the forest land identified for prospecting is located in scheduled area (Yes/No);

(i) Surface sampling

(a) Grab sampling

(b) Chip sampling

(c) Groove sampling

(d) Channel sampling

(e) Bulk sampling

(f) Geochemical grid sampling with sample line spacing

1. पयार्वरण और वन मंऽालय अिध. सा. का.िन. 185 (अ) िदनांक 14 माचर् 2014 से सशंोिधत जो भारत के राजपऽ (असाधारण) भाग 2 खण् ड 3 के उप-खण् ड (।) िदनांक 14 माचर् 2014 पर ूकािशत के ूरूप 'C' जोडा गया।

(ii) Pitting or trenching

(a) Number and dimension of pitsor trenches

(b) Total volume of excavation

(c) Area of forest land to be utilized for pits or trenches

(iii) Drilling

(a) Number and diameter of boreholes or wells

(b) Spacing of boreholes or wells

(c) Area to be temporarily disturbed at each bore hole or well

(d) Area, if any, to be permanently disturbed at each bore hole or well

(e) Total meterage of boreholes or wells

(f) Number of drill core samples

(g) Volume of drill core samples

(iv) Construction of roads or paths

(a) Length and width of roads or paths proposed to be constructed;

(b) Area of forest land proposed to be utilized for roads or paths;

(v) Any other activity pl. specify)

6. Area of forest land likely to experience temporary change in land use due to :

(i) Surface sampling;

(ii) Pitting or trenching;

(iii) Drilling;

(iv) Construction of roads or paths; Total :

7. Area of forest land likely to experience permanent Change in land use to due to :

(i) Surface sampling

(ii) Pitting or trenching;

(iii) Drilling;

(iv) Construction of roads/paths;

(v) Any other activity (p1. specify); Total :

8. Details of machinery or equipments to be deployed for prospecting : SI. No. Name of equipment Mode of Size (L x B Estimated Maximum or Machinery traction x H) deployment level (machine hours) (decibel) noise

9. Details of existing paths or roads proposed to be utilized for transport of the equipment or machines in the forest land;

10. Approximate number and approximate duration of stay in the forest land of the persons proposed to be deployed for prospecting;

11. Summary of the estimated quantity of ore and other samples proposed to be collected during the prospecting (not applicable for hydrocarbon sector); Sl. No. Details of samples Qty. proposed to be collected (Metric Tonne)

12. Estimated accuracy and confidence level for mineral reserve assessment;

13. Estimated accuracy and confidence level in case number of bore holes proposed to be drilled are reduced by : Accuracy (%) Confidence level (%)

(i) 10% : …………………. ……………………

(ii) 20% : …………………. ……………………

(iii) 30% : …………………. ……………………

(iv) 40% : …………………. ……………………

(v) 50% : …………………. ……………………

14. In case the proposal is for extension of the period of the permission granted for prospecting, or for drilling of additional bore holes, please provide following additional information :

(i) Details of approval accorded underthe Forest (Conservation) Act, 1980 in the past : Sl. No. Number and date Area of forest land Validity period of of the approval permitted for approval accorded prospecting (ha) From To

(ii) Report on status of compliance to the conditions stipulated in the approval accorded in the past enclosed (Yes/No)

(iii) Details of violation(s), if any committed.

(iv) Justification for extension of permission accorded for prospecting.

(v) Details of prospecting activities undertaking and sample collected, so far.

15. Details of documents enclosed: ………………………. Date: ………………….. Signature Place: …………………. (Name in Block letter) Designation Address (of User Agency) State serial No. of proposal (To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt) Part – II (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) Division serial No. of proposal …………….

16. Location of the project or scheme :

(i) State/Union Territory

(ii) District Forest Division

(iii) Area of forest land proposed to be utilized for prospecting.

17. Legal status of forest land identified for prospecting.

18. Details of vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Forest type;

(ii) Average crown density of vegetation;

(iii) Species-wise local or scientific names and girth-wise enumeration of trees required to be felled;

(iv) Working plan prescription for the forest land proposed to be utilized for prospecting.

19. Brief note on topography and vulnerability of the forest land proposed to be utilized for prospecting to erosion.

20. Approximate distance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from boundary of the forest land.

21. Significance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from wildlife point of view:

(i) Details of wildlife present in and around the forest land proposed to be utilized for prospecting;

(ii) Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);

(iii) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within ten kilometers from boundary of the forest land proposed to be utilized for prospecting, (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);

(iv) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.. is located within one kilometer from boundary of the forest land proposed to be utilized or prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);

(v) Whether any rare or endangered or unique species of flora and fauna found in the area - if so details thereof.

22. Whether any protected archaeological or heritage site or defense establishment or any other important monument is located in the area - (If so, details thereof with no-objection certificate (NoQ from competent authority to be annexed).

23. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed to be utilized for prospecting:

(i) Whether the requirement of forestland as proposed by the User Agency in pars 6 and para-7 of the Part- I is unavoidable and bare minimum for the project.

(ii) If no, recommended area of forest land which may be used for prospecting.

24. Details of violation committed:

(i) Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out (Yes/No).

(ii) If yes, details of the violation including period of work done, area of forest land involved in violation, name, address and designation of the person(s) responsible for violation and action taken against the person(s) responsible for violation;

(iii) Whether work in violation is still in progress (Yes/No):

25. Details of compensatory afforestation scheme:

(i) Legal status of the land identified to raise compensatory aforestation;

(ii) Details such as location, Survey or Compartment or Khasra number, area and distance from adjoining forest of each plot of non-forest area or degraded forest land identified for compensatory afforestation;

(iii) Survey of India Toposheet (s), in original in 1:50,000 scale showing non-forest or degraded forest land identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries enclosed? (Yes/No);

(iv) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc. enclosed (Yes/No);

(v) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme;

(vi) Certificates from the concerned Deputy Conservator of Forests regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view enclosed? (Yes/No);

26. Site inspection report of the Deputy Conservator of Forests highlighting impor-tant facts pertaining to the impact of proposed activities on flora and fauna enclosed (yes/No);

27. Specific recommendations of the Deputy Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with reasons. Signature Name & Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-III (To be filled by the concerned Conservator of Forests)

28. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by the Conservator of Forests (Yes/No). If yes the date of inspection and observations made in form of inspection note to be enclosed.

29. Whether the Conservator of Forests agree with the information given in Part-II and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.

30. Specific recommendation of Conservator of Forests for acceptance or other-Ms,: of the proposal with detailed reasons. Signature Name & Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART-IV (To be filled by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

31. Detailed opinion and specific recommendation of for acceptance or otherwise of the proposal with remarks (While giving opinion, the adverse comments made by the Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should bo categorically reviewed and critically commented upon). Signature Name & Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:……………………

PART – V (To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

32. Recommendation of the State Government: (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part -III or Part-IV above should be specially commented upon) Signature Name & Designation (Official Seal) Date: …………………… Place:…………………… [F. No. 11 -43/2013-FC] M.S. NEGI, Inspector General of Forests (Forest Conservation) Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR. 23 (E)-dated the 10th January, 2003 and subsequently amended vide GS.R 94 (E) dated the 3rd February, 2004 and vide GS.R 107 (E) dated the 9th February, 2004.

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