(1) दखेरेख और संरᭃण के जᱨरतमंद बालकᲂ या िविध का उ᭨लंघन करने वाले बालकᲂ के िलए सं᭭थागत देखरेख सेवाएं चलाने वाली सभी सं᭭ थाᲐ, चाह ेवे सं᭭थाएं सरकार ᳇ारा या ᭭वैि᭒छक संगठन ᳇ारा चलाई जा रही हᲂ, को अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन रिज᭭ ᮝीकरण ᳰकया जाएगा, चाह ेवे सं᭭थाएं त᭜समय ᮧवृᱫ ᳰकसी अ᭠य अिधिनयम के अधीन रिज᭭ ᮝीकरण या अनु᭄ि᳙-ᮧा᳙ हᲂ। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17
(2) ऐसी सभी सं᭭थाएं अपने िनयमᲂ, उप-िनयमᲂ, संगम-᭄ापन, िनयंᮢक िनकाय, पदािधकाᳯरयᲂ कᳱ सूची, ᭠यािसयᲂ कᳱ सूची, िपछले तीन वषᲄ के तुलन-पᮢ, सं᭭था ᳇ारा ᮧदान कᳱ गई सामािजक या सावᭅजिनक सेवा के अिभलेख इ᭜याᳰद ᮧ᭜येक कᳱ एक ᮧित के साथ ᮧᱨप 27 मᱶ अपना आवेदन और ᳞िᲦ या संगठन कᳱ ओर से पूवᭅ मᱶ दोष-िसि के िपछले अिभलेख या ᳰकसी अनिैतक कायᭅ या बालक से दु᳞ ᭅवहार या बाल ᮰िमक के िनयोजन मᱶ संिल᳙ता के िवषय मᱶ और यह घोषणा रा᭔य सरकार को ᮧ᭭तुत करᱶगी ᳰक उ᭠हᱶ कᱶ ᮤीय या रा᭔य सरकार ᳇ारा काली सूची मᱶ नहᱭ डाला गया है;
(3) रा᭔य सरकार यह स᭜यापन करने के बाद ᳰक अिधिनयम और इन िनयमᲂ के अनुसार बालकᲂ कᳱ दखेरेख और संरᭃण, ᭭वा᭭᭝य, िशᭃा, भोजन तथा आ᮰य सुिवधाᲐ, ᳞ावसाियक सुिवधाᲐ और पुनवाᭅस के ᮧावधान सं᭭था मᱶ मौजूद ह,ᱹ अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन ऐसी सं᭭था को रिज᭭ ᮝीकरण ᮧमाण पᮢ ᮧᱨप 28 मᱶ जारी कर सकेगी।
(4) जहां रिज᭭ ᮝीकरण के िलए आवेदन करने वाली सं᭭था मᱶ पयाᭅ᳙ सिुवधाएं मौजूद न हᲂ, वहां रा᭔य सरकार अनंितम रिज᭭ ᮝीकरण नहᱭ कर सकेगी और रा᭔य सरकार आवेदन ᮧा᳙ होने कᳱ तारीख से एक मास समा᳙ होने से पहले यह आदशे जारी करेगी ᳰक वह सं᭭था अनंितम रिज᭭ ᮝीकरण के िलए भी पाᮢ नहᱭ ह।ै
(5) रिज᭭ ᮝीकरण के आवेदन पर िनणᭅय लेते समय रा᭔य सरकार आगे दशाᭅए गए त᭝यᲂ पर िवचार कर सकेगी:
(i) त᭜समय ᮧवृᱫ ᳰकसी िविध के अधीन संगठन का रिज᭭ ᮝीकरण;
(ii) भौितक अवसंरचना, जल तथा िबजली सुिवधाᲐ, ᭭व᭒छता और साफ-सफाई, मनोरंजन सुिवधाᲐ के ᭣यौरे;
(iii) संगठन कᳱ िवᱫीय ि᭭थित और िपछले तीन वषᲄ के लेखे के लेखा-परीिᭃत िववरण के साथ द᭭तावेजᲂ का रखरखाव;
(iv) सं᭭था या मुᲦ आ᮰य गृह चलाने का िनयंᮢक िनकाय का संक᭨प;
(v) नए आवेदकᲂ के मामले मᱶ बालकᲂ को िचᳰक᭜सीय, ᳞ावसाियक, शैᭃिणक, परामशᭅ इ᭜याᳰद जैसी सेवाएं ᮧदान करने कᳱ योजना और मौजूदा सं᭭थाᲐ के मामले मᱶ ᮧदान कᳱ जाने वाली ऐसी सेवाᲐ का ᭣यौरा ;
(vi) सुरᭃा, संरᭃा और पᳯरवहन कᳱ ᳞व᭭थाएं;
(vii) संगठन ᳇ारा चलाई जाने वाली अ᭠य सहायता सेवाᲐ का ᭣यौरा;
(viii) बालकᲂ को आव᭫यकता-आधाᳯरत सेवाएं ᮧदान करने के िलए अ᭠य सरकारी, गैर-सरकारी, कॉपᲃरेट और अ᭠य सामुदाियक एजᱶिसयᲂ के साथ ᳲलकेज तथा नेटवकᭅ का ᭣यौरा;
(ix) मौजूदा कमᭅचाᳯरयᲂ कᳱ अहᭅताᲐ और अनुभव सिहत उनका ᭣यौरा;
(x) िवदशेी अंशदान िविनयमन अिधिनयम के अधीन रिज᭭ ᮝीकरण और उपल᭣ध िनिधयᲂ का ᭣यौरा, यᳰद कोई हो;
(xi) ᳞िᲦ या संगठन कᳱ ओर से पूवᭅ मᱶ दोष-िसि के िपछले अिभलेख या ᳰकसी अनैितक कायᭅ या बालस ेदु᳞ ᭅवहार या बाल ᮰िमक के िनयोजन मᱶ संिल᳙ता के िवषय मᱶ घोषणा;
(xii) रा᭔य सरकार ᳇ारा यथा िविहत कोई अ᭠य मानदडं।
(6) जहां अनंितम रिज᭭ ᮝीकरण ᳰकया गया हो, वहां रा᭔य सरकार िव᭭तृत िनरीᭃण करेगी या अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा
(1) के अधीन रिज᭭ ᮝीकरण के बाद सुिवधाᲐ, कमᭅचाᳯरयᲂ, अवसरंचना तथा अिधिनयम और इन िनयमᲂ मᱶ यथा-िनधाᭅᳯरत दखेरेख, संरᭃण, पुनवाᭅस और पुनसᭅमेकन सेवाᲐ के मानकᲂ के अनुपालन तथा सं᭭था या संगठन के ᮧबंधन कᳱ वाᳶषक समीᭃा करेगी।
(7) यᳰद िनरीᭃण या वाᳶषक समीᭃा से यह ᭄ात हो ᳰक अिधिनयम और इन िनयमᲂ मᱶ यथा िनधाᭅᳯरत दखेरेख, संरᭃण, पुनवाᭅस तथा पुनसᭅमेकन सेवाᲐ और सं᭭था के ᮧबंधन के मानकᲂ का अनुपालन असंतोषजनक ह ैया सुिवधाएं अपयाᭅ᳙ ह,ᱹ तो रा᭔य सरकार सं᭭था के ᮧबंधन को ᳰकसी भी समय सूचना कᳱ तामील कर सकती ह ैऔर सुनवाई का अवसर दनेे के बाद यथाि᭭थित िव᭭तृत िनरीᭃण या वाᳶषक समीᭃा कᳱ तारीख से साठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध मᱶ यह घोषणा कर सकती ह ैᳰक सं᭭था या संगठन का रिज᭭ टीकृत सूचना मᱶ िविन᳸द᳥ तारीख से ᮧ᭜याᱡत या र हो जाएगा और उᲦ तारीख से वह सं᭭था अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन रिज᭭ ᮝीकृत सं᭭था नहᱭ रह जाएगी। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(8) जब कोई सं᭭था अिधिनयम के अधीन रिज᭭ ᮝीकृत सं᭭था न रह जाए या उᲦ उपबंध मᱶ यथा-िनधाᭅᳯरत समयाविध मᱶ रिज᭭ ᮝीकरण के िलए आवेदन न कर पाए या उसका अनंितम रिज᭭ ᮝीकरण न ᳰकया जाए, तब उᲦ सं᭭था का ᮧबंधन रा᭔य सरकार करेगी या उसमᱶ रखे गए बालकᲂ को बोडᭅ या सिमित के आदशेानुसार अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा (1) के अधीन रिज᭭ ᮝीकृत ᳰकसी अ᭠य सं᭭था मᱶ ᭭थानांतᳯरत ᳰकया जाएगा।
(9) सभी सं᭭थाᲐ के िलए रिज᭭ ᮝीकरण कᳱ अविध समा᳙ होने से तीन मास पूवᭅ रिज᭭ ᮝीकरण के नवीकरण के िलए आवेदन करना अिनवायᭅ होगा और यᳰद वे सं᭭था के रिज᭭ ᮝीकरण कᳱ अविध समा᳙ होने से पहले रिज᭭ ᮝीकरण के नवीकरण के िलए आवेदन नहᱭ कर पाते ह,ᱹ तो वह सं᭭था अिधिनयम कᳱ धारा 41 कᳱ उप-धारा (1) और इस िनयम के उप-िनयम (8) के उपबंधᲂ के अधीन रिज᭭ ᮝीकृत सं᭭था नहᱭ रह जाएगी।
(10) सं᭭था के रिज᭭ ᮝीकरण के नवीकरण के आवेदन का िनपटान वह आवेदन ᮧा᳙ होने कᳱ तारीख से साठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध मᱶ ᳰकया जाएगा।
(11) रिज᭭ ᮝीकरण के नवीकरण के िवषय मᱶ िनणᭅय उस वषᭅ मᱶ कᳱ गई वाᳶषक समीᭃा के आधार पर ᳰकया जाएगा, िजस वषᭅ नवीकरण का आवेदन ᳰकया गया ह।ै
(12) कᱶ ᮤीय सरकार आवेदनᲂ कᳱ ᮧाि᳙ और उन पर कारᭅवाई करने तथा रिज᭭ ᮝीकरण करने और रिज᭭ ᮝीकरण को र करने के िलए मॉडल ऑनलाइन ᮧणाली तैयार करने मᱶ सहायता करेगी तथा इस बीच रा᭔यᲂ और संघ रा᭔य ᭃेᮢᲂ मᱶ मौजूदा ᮧणािलयां जारी रहᱶगी।