(1) िजन बालकᲂ को अठारह वषᭅ कᳱ आयु हो जाने पर बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ को छोड़कर जाना पड़ता ह,ै उन बालकᲂ कᳱ िशᭃा कᳱ ᭪ यव᭭ था करके, उ᭠हᱶ रोजगार के योय कौशल िसखाकर तथा समाज कᳱ मुयधारा मᱶ उनके पुनसᭅमेकन को सुकर बनाने के िलए उ᭠हᱶ रहने का ᭭थान उपल᭣ध कराकर उनके िलए कायᭅᮓम रा᭔य सरकार तैयार करेगी।
(2) बाल दखेरेख सं᭭था को छोड़कर जाने वाले ᳰकसी भी बालक को यथाि᭭थित सिमित या बोडᭅ या बाल᭠यायालय के ᮧᱨप 37 के अनुसार आदशे पर इᲥᳱस वषᭅ कᳱ आयु होने तक तथा अपवादा᭜मक पᳯरि᭭थितयᲂ मᱶ इᲥᳱस वषᭅ कᳱ आयु हो जाने पर और दो वषᭅ तक प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख ᮧदान कᳱ जा सकेगी।
(3) िजला बाल संरᭃण इकाई िशᭃा, िचᳰक᭜सीय सहायता, पोषण, ᳞ावसाियक ᮧिशᭃण इ᭜याᳰद जैसे ᱨिच के ᭃेᮢ के अऩुसार प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख ᮧदान करने को इ᭒छुक संगठनᲂ, सं᭭थाᲐ और ᳞िᲦयᲂ कᳱ सूची तैयार करेगी व रखेगी तथा उस सूची को बोडᭅ या सिमित और सभी बाल दखेरेख सं᭭थाᲐ को उनके अिभलेख मᱶ रखे जाने के िलए भेजेगी।
(4) पᳯरवीᭃा अिधकारी या बाल क᭨याण अिधकारी या मामले का कायᭅकताᭅ िनमुᭅिᲦ प᳟ात योजना तैयार करेगा और उस योजना को बोडᭅ या सिमित को तब भेजेगा जब बालक ᳇ारा बाल दखेरेख सं᭭था छोड़े जाने मᱶ दो मास का समय शेष हो तथा इस योजना मᱶ बालक कᳱ आव᭫यकतानुसार ऐसे बालक के िलए प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख कᳱ िसफाᳯरश कᳱ जाएगी।
(5) बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠यायालय िनमुᭅिᲦ प᳟ात योजना कᳱ िनगरानी करते समय प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख कायᭅᮓम कᳱ ᮧभावो᭜पादकता कᳱ जांच भी िवशेषकर इस संदभᭅ मᱶ करᱶगे ᳰक या इस कायᭅᮓम का उपयोग उसी ᮧयोजन के िलए ᳰकया जा रहा ह,ै िजसके िलए यह दखेरेख ᮧदान कᳱ गई ह ैऔर ऐसे प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख कायᭅᮓम के पᳯरणाम᭭वᱨप बालक ᳇ारा कᳱ गई ᮧगित कᳱ भी जांच करᱶगे।
(6) प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख कायᭅᮓम मᱶ रखे गए बालकᲂ को रा᭔य सरकार उनके आव᭫यक खचᲄ के िलए िनिधयां उपल᭣ध कराएगी; ऐसी िनिधयां सीधे उनके बᱹक खातᲂ मᱶ अंतᳯरत कᳱ जाएंगी।
(7) प᳟ातवतᱮ दखेरेख कायᭅᮓम मᱶ ᮧदान कᳱ जाने वाली सेवाᲐ मᱶ िन᳜िलिखत को शािमल ᳰकया जा सकेगा:
(i) छह से आठ ᳞िᲦयᲂ के समूहᲂ के िलए अ᭭थायी आधार पर सामुदाियक सामूिहक आवास;
(ii) ᳞ावसाियक ᮧिशᭃण के दौरान वृिᱫका या उᲬतर िशᭃा के िलए छाᮢवृिᱫ और ᳞िᲦ को रोजगार िमलने तक सहायता का उपबंध करना;
(iii) रा᳦ीय कौशल िवकास कायᭅᮓम, भारतीय कौशल ᮧिशᭃण सं᭭थान और कᱶ ᮤीय और रा᭔य सरकारᲂ के ऐसे अ᭠य कायᭅᮓमᲂ तथा कॉरपोरेट इ᭜याᳰद के साथ सम᭠वय से कौशल ᮧिशᭃण और वािणि᭔यक ᭭थापनाᲐ मᱶ रोजगार ᳰदलाने कᳱ ᳞व᭭था करना;
(iv) ऐसे ᳞िᲦयᲂ से उनकᳱ पुनवाᭅस योजनाᲐ के िवषय मᱶ िवचार-िवमशᭅ करने के िलए उनके साथ िनयिमत ᱨप से संपकᭅ मᱶ रहने वाले परामशᭅदाता कᳱ ᭪ यव᭭ था करना;
(v) उनकᳱ ऊजाᭅ को सकारा᭜मक मा᭟यम उपल᭣ध कराने और उनके जीवन मᱶ आए संकटᲂ से पार पाने मᱶ उनकᳱ सहायता करने के िलए सजᭅना᭜मक कायᭅकलापᲂ कᳱ ᭪ यव᭭ था करना;
(vi) प᳟ा᭜वतᱮ दखेरेख मᱶ रखे गए और उ᳒मी कायᭅकलापᲂ कᳱ ᭭थापना के आकांᭃी ᳞िᲦयᲂ के िलए ऋणᲂ या सहायकᳱ ᳞व᭭था; और
(vii) रा᭔य अथवा सं᭭थागत सहायता के िबना जीवनयापन के िलए उ᭠हᱶ ᮧो᭜सािहत करना। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]