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Section 34: िचᳰक᭜ सा दखेभाल

Juvenile Justice (Child care and protection)State Act of Madhya Pradesh · Act 660 of 2016

(1) सभी बाल दखेभाल सं᭭ थाᲐ मᱶ, एक िचᳰक᭜ सा अिधकारी बालकᳱ िनयिमत िचᳰक᭜ सा जांच और उपचार हतेु जब कभी आव᭫ यक होगा कॉल पर उपल᭣ ध कराया जाएगा।

(2) सभी बाल दखेभाल सं᭭ थाᲐ मᱶ नसᭅ या परा-िचक᭜ सीय 24 घंटे उपल᭣ ध कराया जाएगा।

(3) ᮧ᭜ येक बाल दखेभाल सं᭭ था :

(i) ᮧवेश के 24 घंटᲂ के भीतर या िवशेष मामलᲂ मᱶ या िचᳰक᭜ सा आपातकाल के दौरान, तुरंत, िचᳰक᭜ सा अिधकारी ᳇ारा सं᭭ था मᱶ दािखल ᮧ᭜ येक बालकᳱ िचᳰक᭜ सा जांच कᳱ ᭪ यव᭭ था करेगी।

(ii) तबादले से पूवᭅ 24 घंटᲂ के भीतर तबादले के समय िचᳰक᭜ सा अिधकारी ᳇ारा बालकᳱ िचᳰक᭜ सा जाचं कᳱ ᭪ यव᭭ था करेगी।

(iii) मािसक िचᳰक᭜ सीय जांच के आधार पर ᮧ᭜ येक बालका िचᳰक᭜ सा अिभलेख रखेगी तथा आव᭫ यक िचᳰक᭜ सा सुिवधाएं ᮧदान करᱶगी।

(iv) यह सुिनि᭫ चत करेगी ᳰक िचᳰक᭜ सा अिभलेखा मᱶ वजन और लंबाई का अिभलेख, बीमारी और उपचार तथा अ᭠ य शारीᳯरक अथवा मानिसक सम᭭ याᲐ का अिभलेख शािमल हो;

(v) दतंᲂ कᳱ जांच, आंखᲂ कᳱ जांच तथा ᭜ वचा सम᭭ याᲐ के िलए ᭭ ᮓᳱᳲनग तथा बालकᲂ के उपचार सिहत ᮢैमािसक िचᳰक᭜ सा जांच कᳱ सुिवधाएं रखेगी;

(vi) ᮧाथिमक उपचार ᳰकट रखने के िलए ᮧ᭜ येक सं᭭ था तथा सम᭭ त ᭭ टाफ को ᮧाथिमक उपचार करने मᱶ ᮧिशिᭃत ᳰकया जाएगा;

(vii) बालकᲂ के ᮧितरᭃण टीकाकरण के िलए आव᭫ यक ᮧबंध करेगी;

(viii) सांसᳶगक अथवा संᮓामक रोगᲂ के ᮧकोप के मामले मᱶ िनवारक उपाय करेगी;

(ix) बीमार बालकᲂ को ि᭭ थर िचᳰक᭜ सा पयᭅवेᭃक के अधीन रखेगी;

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33

(x) बालक के माता-िपता या संरᭃक कᳱ पूवᭅ सहमित के िबना श᭨ य िचᳰक᭜ सा तब तक नहᱭ करेगी जब तक माता-िपता को ढंूढ़ पाना कᳯठन हो तथा िचᳰक᭜ सा अिधकारी कᳱ राय मᱶ ᳰकसी बालकᳱ ि᭭ थित ऐसी ह ैᳰक उसकᳱ श᭨ य िचᳰक᭜ सा मᱶ िवलंब होने से बालको अनाव᭫ यक पीड़ा, उसके ᭭ वा᭭ ᭝ य को ᭃित पᱟचंने कᳱ संभावना हो या सं᭭ था के ᮧभारी अिधकारी कᳱ इस आशय कᳱ िलिखत सहमित ᮧा᭡ त ᳰकए िबना उसका श᭨ य उपचार नहᱭ करेगी;

(xi) सं᭭ था ᮧ᭜ येक बालक को िनयिमत परामशᭅ ᮧदान करेगी या इसका ᮧबंध करेगी या ऐसी सवेाएं, िजसके अतंगᭅत सं᭭ था के पᳯरसर मᱶ परामशᭅ सᮢᲂ के िलए पृथक कमरे भी ह,ᱹ िविश᭬ ट मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य सेवा कायᭅᮓमᲂ को सुिनि᭫ चत करेगी;

(xii) ऐसे बालक को, िज᭠ हᱶ िवशेष नशीले पदाथᲄ का सेवन छुड़ाने तथा पुनवाᭅस कायᭅᮓम कᳱ जᱨरत ह,ै को अहᭅता ᮧा᭡ त काᳶमकᲂ ᳇ारा चलाए जा रह ेउपयु᭍ त कᱶ ᮤᲂ मᱶ भेजेगी, जहां इन कायᭅकमᲂ मᱶ संबंिधत बालक कᳱ आयु, ᳲलग तथा अ᭠ य िविनदᱷशᲂ को अपनाया जाएगा;

(4) पूणᭅ र᭍ त गणना (सीबीसी), यूरीन ᱨटीन, एचआईवी, वीडीआरएल, हपेेटाइटस बी तथा हपेेटाइटस सी जाचᱶ तथा एलजᱮ या नशीले पदाथᲄ कᳱ लत का आधारभूत अ᭠ वेषण बालकᳱ जांच करने के बाद िचᳰक᭜ सक के सुझाव अनुसार सं᭭ था मᱶ ᮧवेश के समय सभी बालकᲂ के िलए आयोिजत ᳰकया जाएगा।

(5) बोडᭅ या सिमित या बाल ᭠ यायालय के आदशेानुसार यᳰद अपेिᭃत होगी तो गभाᭅव᭭ था या यौिनक अपराधᲂ के पीिड़तᲂ कᳱ बीमाᳯरयᲂ कᳱ जांच ऐसे मामलᲂ मᱶ िजला बाल संरᭃण इकाई, यᳰद आव᭫ यक ᱟआ तो गभाᭅव᭭ था का िचᳰक᭜ सीय समापन अिधिनयम, 1971 मᱶ िनधाᭅᳯरत ᮧᳰᮓयाᲐ के अनुपालन को सुसा᭟ य बनाएगी।

(6) िजला बाल संरᭃण इकाई के मा᭟ यम से रा᭔ य सरकार िचᳰक᭜ सा अिधकारी कᳱ अनुशंसा पर आनुवांिशक सम᭭ याᲐ, ᮧितरᭃण- समझौता बीमाᳯरयᲂ, शारीᳯरक तथा मानिसक अᭃमताᲐ जैसी िवशेष सम᭭ याᲐ के िनदान ᳰकए गए बालकᲂ हतेु ᭪ यव᭭ था करेगी। ये बाल िवशेष दखेभाल गृहᲂ अथवा अ᭭ पतालᲂ मᱶ रखे जाएंगे तथा आव᭫ यक िचᳰक᭜ सकᳱय/ मनोवै᭄ािनक तथा मानिसक सहायता या उपचार उपल᭣ ध कराया जाएगा।

(7) कौमायᭅता ᮧा᭡ त कर चुकᳱ सभी लड़ᳰकयᲂ मᱶ लौह कᳱ कमी का पता लगाने के िलए ᭭ वा᭭ ᭝ य मू᭨ यांकन ᳰकया जाएगा। यᳰद आव᭫ यक ᱟआ तो आहार आव᭫ यक आहारीय योजना तथा दवाएं, िवशेष᭄ तथा िनयु᭍ त िचᳰक᭜ सक ᳇ारा िनधाᭅᳯरत कᳱ जाएंगी।

(8) ᮧ᭜ येक बालकᳱ मानिसक-सामािजक ᱨपरेखा का बाल दखेभाल सं᭭ था ᳇ारा रखरखाव ᳰकया जाएगा तथा इसे ᮧ᭜ येक मास अ᳒तन ᳰकया जाएगा। जब आव᭫ यक होगा िवशेष ᮧेᭃणᲂ का अिभलेख रखा जाएगा। सं᭭ था का ᮧभारी ᭪ यि᭍ त सुिनि᭫ चत करेगा ᳰक कᳱ गई अनुशंसाᲐ का िविधवत अनुपालन हो।

35. मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य : (1) ᳰकसी सं᭭ था मᱶ माहौल शोषण से मु᭍ त रखा जाना चािहए ताᳰक बालअपनी पᳯरि᭭ थितयᲂ का सामना कर सकᱶ तथा वे ᳰफर से आ᭜ मिव᭫ वास ᮧा᭡ त कर सकᱶ ।

(2) ᳰकसी सं᭭ था मᱶ बालकᲂ कᳱ दखेभाल मᱶ लगे सभी ᭪ यि᭍ त वातावरण को अनुकूल बनाने मᱶ भाग लᱶगे तथा िचᳰक᭜ सकᲂ के साथ सहयोग करᱶगे।

(3) दोनᲂ ᮧकार के पᳯरवेश आधाᳯरत अंत:ᭃेप, जो बालकᲂ के िलए समथᭅ पᳯरवेश और ᭪ यि᭍ तगत िचᳰक᭜ सा उपल᭣ ध करा रह ेह,ᱹ ᮧ᭜ येक बालक के िलए जᱨरी ह ैतथा इसे सभी सं᭭ थाᲐ को उपल᭣ ध कराया जाएगा। ᭭ प᭬ टीकरण : इस उपिनयम के ᮧयोजन के िलए पᳯरवेश आधाᳯरत अतं:ᭃेप पुन: िनरोग होने कᳱ एक ᮧᳰᮓया ह ैजो ᳰकसी सं᭭ था मᱶ सं᭭ कृित और पᳯरवेश को समथᭅ बनाने के िलए ᮧारंभ होती ह ै िजससे यह सुिनि᭫ चत ᳰकया जा सकता ह ै ᳰक ᮧ᭜ येक बालकᳱ यो᭏ यताᲐ का पता लगाया जाता ह ैतथा उनके पास चुनाव करने और अपनी ᳲजदगी के संबंध मᱶ िनणᭅय लेने का अिधकार ह ैऔर इस ᮧकार, वे िव᭫ वास करते ह ᱹ तथा अपने नकारा᭜ मक अनुभवᲂ से परे अपना िवकास और पहचान ᭭ थािपत करते ह ᱹ और ऐसे अंत:ᭃेप का बालक पर मह᭜ वपूणᭅ भावना᭜ मक ᮧभाव होता ह।ै

(4) ᭪ यि᭍ तगत िचᳰक᭜ सा एक िवशषेीकृत ᮧᳰᮓया ह ैतथा ᮧ᭜ येक सं᭭ था इसके िलए मह᭜ वपणूᭅ मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य अतं:ᭃपे कᳱ ᭪ यव᭭ था करेगी।

(5) ᮧ᭜ येक सं᭭ था बालक के िलए िवशेषीकृत तथा िनयिमत ᭪ यि᭍ तगत िचᳰक᭜ सा के िलए ᮧिशिᭃत परामशᭅदाताᲐ कᳱ सेवाएं उपल᭣ ध होनी चािहए, जो बालमागᭅदशᭅन कᱶ ᮤᲂ, मनोिव᭄ान और मन: िचᳰक᭜ सा िवभागᲂ जैसे बा᳭ अिभकरणᲂ अथवा इस तरह के सरकारी और गैर-सरकारी अिभकरणᲂ से भी ᮧा᭡ त कᳱ जा सकती ह।ᱹ

(6) ᮧ᭜ येक मामले कᳱ फाइल मᱶ मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य िवशेष᭄ᲂ कᳱ अनुशंसाᲐ को रखा जाएगा तथा इसे ᮧ᭜ येक बालक के िलए दखेभाल योजना मᱶ सि᭥ मिलत ᳰकया जाएगा।

(7) ᳰकसी भी बालक के ᮧिशिᭃत मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य िवशेष᭄ᲂ ᳇ारा मनोवै᭄ािनक मू᭨ यांकन तथा रोग िनदान ᳰकए िबना मानिसक ᭭ वा᭭ ᭝ य सम᭭ याᲐ के िलए दवा नहᱭ दी जाएगी। 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(8) केवल ᮧिशिᭃत िचᳰक᭜ सा कमᭅचाᳯरवंृद ᳇ारा बालकᲂ को दवाएं दी जाएंगी तथा न ᳰक गृह के अ᭠ य ᳰकसी ᭭ टाफ ᳇ारा।

36. िशᭃा : (1) ᮧ᭜ येक सं᭭ था सभी बालकᲂ को उनकᳱ आयु या साम᭝ यᭅ के अनुसार, आव᭫ यकतानुसार, सं᭭ था के भीतर या बाहर िशᭃा ᮧदान करेगी।

(2) शैᭃिणक अवसर, िजनमᱶ िव᳒ालय, िᮩज िव᳒ालय, मु᭍ त िव᳒ालय, अनौपचाᳯरक िशᭃा तथा जहां आव᭫ यकता हो, िवशेष िशᭃािवदᲂ से िशᭃा शािमल ह,ै उपल᭣ ध कराए जाएंगे।

(3) जहां कहᱭ आव᭫ यक हो, सं᭭ थाᲐ के िव᳒ालय जाने वाले बालकᲂ को अितᳯर᭍ त ᮧिशᭃण सेवा ᮧदान कᳱ जाएगी। यह सेवा ᭭ वय ं सेवकᲂ को ᮧो᭜ सािहत करके अथवा ᮧिशᭃण कᱶ ᮤᲂ से संपकᭅ करके ᮧदान कᳱ जाएगी।

(4) िवशेषीकृत ᮧिशᭃकᲂ और िवशेष᭄ᲂ को शारीᳯरक अथवा मानिसक िवशेष जᱨरतᲂ वाले बालकᲂ कᳱ शैᭃिणक जᱨरतᲂ कᳱ पूᳶत करन े हतेु िनयु᭍ त ᳰकया जाएगा। ᭪ यि᭍ तगत दखेभाल योजना मᱶ सीखने कᳱ िवकृित कᳱ पहचान कᳱ जाएगी और मू᭨ यांकन ᳰकया जाएगा तथा सूचना दी जाएगी। ᮧिशिᭃत ᭪ यावसाियकᲂ ᳇ारा बालको और सहायता दी जाएगी।

(5) िशᭃा कायᭅᮓम और बालकᲂ कᳱ उपि᭭ थित कᳱ िविनयामकता सिुनि᭫ चत कᳱ जाएगी।

(6) बालकᲂ को छाᮢवृि᭜ त, अनुदान और ᭭ कᳱमᱶ तथा ᮧायोजकता ᮧा᭡ त करने मᱶ समथᭅ होना चािहए।

37. ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण : (1) ᮧ᭜ येक बाल दखेभाल सं᭭ था बालकᲂ को बाल दखेभाल सं᭭ था के भीतर अथवा बाहर उनकᳱ आयु, ᮧकृित, अिभᱨिच, और यो᭏ यता के अनुसार लाभदायक ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण ᮧदान करेगी।

(2) ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण मᱶ ᭪ यावसाियक िचᳰक᭜ सा, कौशल और अिभᱨिच आधाᳯरत ᮧिशᭃण शािमल होगा, िजसका उ᳎े᭫ य पाᲹᮓम के समापन पर उपयु᭍ त ᭡ लेसमᱶट करना ह।ै ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण ᮧदान करने वाले वरीय ᱨप मᱶ सरकारी मा᭠ यताᮧा᭡ त सं᭭ थान पाᲹᮓम के समापन पर एक ᮧमाणपᮢ दᱶगे।

(3) जहां ᭪ यावसाियक ᮧिशᭃण बाली दखेभाल सं᭭ था के पᳯरसर से बाहर दनेे कᳱ पेशकश कᳱ जाती ह,ै वहां बालकᲂ, िवशेषकर उन बालकᲂ को, जो जोिखम मᱶ ह,ै उिचत सुरᭃा आयोजना और सेवाᲐ के साथ ऐसे कायᭅᮓमᲂ हतेु मागᭅरᭃण ᳰकया जाएगा।

(4) कायᭅᮓम मᱶ भाग लेने वाले सभी बालकᲂ का अिभलेख रखा जाएगा तथा ᮧ᭜ येक बाल᳇ारा कᳱ गई ᮧगित कᳱ समीᭃा कᳱ जाएगी। इस संबंध मᱶ ᳯरपोट

Where this provision sits

ActJuvenile Justice (Child care and protection)
Section34
Marginal noteिचᳰक᭜ सा दखेभाल
JurisdictionState of Madhya Pradesh
StatusIn force as published by the source

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