(1) बोडᭅ मᱶ एक महानगर मिज᭭ᮝेट अथवा ᮧथम ᮰ेणी का एक ᭠याियक मिज᭭ᮝेट, िजसे कम से कम तीन वषᭅ का अनुभव ᮧा᳙ हो और उसे बोडᭅ का ᮧधान मिज᭭ᮝेट अिनिहत ᳰकया जाएगा, तथा दो सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य, िजनमᱶ से कम से कम एक मिहला होगी, ᭠यायपीठ का गठन करᱶगे।
(2) सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭यᲂ कᳱ िनयुिᲦ इन िनयमᲂ के अधीन गᳯठत चयन सिमित कᳱ िसफाᳯरशᲂ पर रा᭔य सरकार ᳇ारा कᳱ जाएगी।
(3) सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭यᲂ कᳱ ᭠यूनतम आयु पᱹतीस वषᭅ होगी और उ᭠हᱶ िशᭃा, ᭭वा᭭᭝य या क᭨याण कायᭅकलापᲂ मᱶ बालकᲂ के साथ कायᭅ करने का कम से कम सात वषᭅ का अनुभव होगा या वे बाल मनोिव᭄ान या मनि᳟ᳰक᭜सा या समाज-िव᭄ान या िविध ᭃेᮢ मᱶ िडᮕी ᮧा᳙ ᭪ यवसायरत कृितक होने चािहएं।
(4) बोडᭅ के िलए इस ᮧकार चयिनत दो सामािजक कायᭅकताᭅ सद᭭य, यथासंभव, दो िभ᭠ न-िभ᭠ न ᭃेᮢᲂ से होने चािहएं।
(5) बोडᭅ के सभी सद᭭यᲂ िजसके अंतगᭅत ᮧधान मिज᭭ᮝेट भी ह,ᱹ को िनयिुᲦ कᳱ तारीख से साठ ᳰदनᲂ कᳱ अविध के भीतर ᮧारंिभक ᮧिशᭃण ᮧदान और संवेदनशील ᳰकया जाएगा।