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Section 2: पᳯरभाषाएं

Mango Seed Kernel Grading and Marking Rules, 2015Central Rules · 1937

(1) इन िनयमᲂ मᱶ, जब तक ᳰक संदभᭅ स ेअ᭠ यथा अपेिᭃत न हो – 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) ये िनयम सिपᮢ डिेसया पᳯरवार के शलइेचेरा मᱶ िसक एस िडजगा िव᭨ लडपादप से ᮧा᭡ त आम बीज िगरी पर लागू हᲂगे । (क) “कृिष िवपणन सलाहकार’’ से भारत सरकार का कृिष िवपणन सलाहकार अिभᮧते ह ै;

(ख) “ᮧािधकृत पकैर’’ स ेऐसा कोई ᭪ यिᲦ या ᭪ यिᲦयᲂ का िनकाय अिभᮧेत ह ै िजसे इन िनयमᲂ के अधीन ᮰ेणी मानकᲂ और िविहत ᮧᳰᮓया के अनुसार, आम बीज िगरी का ᮰ेणीकरण और उ᭠ हᱶ िच᭮नाᳰंकत करने के िलए ᮧािधकार ᮧमाण-पᮢ अनुद᭜ त ᳰकया गया ह ै;

(ग) “ᮧािधकार ᮧमाण पᮢ’’ स ेᳰकसी ᭪ यिᲦ या ᭪ यिᲦयᲂ के ᳰकसी िनकाय को आम बीज िगरी का ᮰ेणीकरण और िच᭮नांकन करन ेऔर उन पर ᮰ेणी अिभधान िच᭮न लगाने के िलए ᮧािधकृत करते ᱟए साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नाकंन िनयम, 1988 के उपबंधᲂ के अधीन जारी ᳰकया गया ᮧमाण पᮢ अिभᮧेत ह ै;

(घ) “साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नाकंन िनयम’’ स े कृिष उपज (᮰ेणीकरण और िच᭮नाकंन) अिधिनयम, 1937 (1937 का 1) कᳱ धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नाकंन िनयम, 1988 अिभᮧेत ह;ᱹ (ड़) “᮰ेणी अिभधान िच᭮न’’ से िनयम 5 मᱶ िन᳸द᭬ ट एगमाकᭅ अिधिच᭮न अिभᮧते ह ै;

(च) “अनसुूची’’ से इन िनयमᲂ के साथ संल᭏ न अनुसूची अिभᮧते ह ै।

(2) उन श᭣ दᲂ और पदᲂ के जो इन िनयमᲂ मᱶ ᮧयु᭍ त ह ᱹऔर पᳯरभािषत नहᱭ ह,ᱹ ᳰक᭠ तु कृिष उपज (᮰ेणीकरण और िच᭮नांकन) अिधिनयम, 1937 (1937 का 1) और साधारण ᮰णेीकरण और िच᭠ ह िनयम, 1988 मᱶ पᳯरभािषत ह,ै के वही अथᭅ हᲂगे जो उ᭍ त अिधिनयम और उ᭍ त िनयमᲂ मᱶ हᱹ ।

3. ᮰णेी अिभधान : आम बीज िगरी कᳱ ᭍ वािलटी को उपदᳶशत करने के िलए ᮰ेणी अिभधान अनसुचूी-2 कᳱ सारणी के ᭭ त᭥ भ 1 मᱶ ᳰदए गए के अनुसार हᲂगे ।

4. ᭍ वािलटी : इन िनयमᲂ के ᮧयोजनᲂ के िलए आम बीज िगरी कᳱ ᭍ वािल टी अनसुूची–2 मᱶ यथािविन᳸द᭬ ट के अनुसार होगी।

5. ᮰णेी अिभधान िच᭮न : ᮰ेणी अिभधान िच᭮न मᱶ ᮧािधकार ᮧमाण पᮢ कᳱ सं᭎ या, “एगमाकᭅ ’’ श᭣ द, व᭭ त ुका नाम और अनसुूची 1 मᱶ ᳰदए गए िडजाइन के सदशृ ᮰ेणी अिभधान को सि᭥मिलत करते ᱟए िडजाइन से िमलकर बना “एगमाकᭅ ᮧािधकार िच᭮न होगा ।

6. पै᳴ कग करन े कᳱ प᳍ित : (1) आम बीज िगरी कᳱ पै᳴कग जूट अथवा कपड े स े बने ठोस, ᭭ व᭒ छ और शु᭬ क थैलᲂ या पोलीवोवन थलैᲂ िजनके अंदर कᳱ लाइᳲनग फूड ᮰ेणी सामᮕी कᳱ हो अथवा ᮧोलीᮧोपाइलीन अथवा पोलीईथाइलीन स े बने पाउचᲂ अथवा ᮧोलीᮧोिपलाइन अथवा पोलीइथाइलीन से लिेमनᳯेटड कागज के थैलᲂ या जो कृिष िवपणन सलाहकार ᳇ारा साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नाकंन िनयम के िनयम 11 के अनुसार उसके ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अिधकारी ᳇ारा अनमुोᳰदत अ᭠ य ᳰकसी खा᳒ ᮰ेणी सामᮕी मᱶ कᳱ जाएगी ।

(2) पै᳴ कग सामᮕी कᳱटᲂ या फफंूद संदषूण से म᭍ु त होगी और अ᭠ य िवषैल ेपदाथᭅ या अवाछंनीय गंध या उ᭜ पाद के सुवास स े मु᭍ त होगी ।

(3) आम बीज िगरी कᳱ पै᳴कग िविधक माप िव᭄ान अिधिनयम, 2009 (2010 का 1) कᳱ धारा 52 कᳱ उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पᳯठत उपधारा (1) के अधीन बनाए गए िविधक माप िव᭄ान (पैकेज कᳱ गई व᭭ तुएं) िनयम, 2011 के उपबंधᲂ के अनुसार पैक आकारᲂ मᱶ अथवा कृिष िवपणन सलाहकार ᳇ारा समय-समय पर जारी ᳰकए गए अनुदशेᲂ के अनुसार होगी ।

(4) समान लॉट या बैच के छोटे पकै आकारᲂ कᳱ ᮰ेणीकृत सामᮕी और ᮰ेणी को ᮰ेणी अिभधान िच᭮न के साथ उसके स᭥ पणूᭅ ᭣ यौरᲂ के साथ बड़े आधान मᱶ पकै ᳰकया जा सकेगा ।

(5) ᮧ᭜ येक पैकेज मᱶ समान ᮧकार के तथा समान ᮰ेणी अिभधान के आम बीज िगरी हᲂगे ।

(6) ᮧ᭜ येक पैकेज सुरिᭃत ᱨप से बंद और महुरबंद ᳰकया जाएगा िजससे उसके अ᭠ य संदषूण को रोका जा सके । ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

7. िच᭮नाकंन कᳱ प᳍ित : (1) ᮰णेी अिभधान िच᭮न ᮧ᭜ येक पैकेज पर कृिष िवपणन सलाहकार या साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नाकंन िनयम 11 के अनसुार, इस िनिम᭜ त उसके ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अिधकारी ᳇ारा अनुमोᳰदत रीित से सुरिᭃत ᱨप से िचपकाया जाएगा या मᳰुᮤत ᳰकया जाएगा ।

(2) ᮧ᭜ येक पैकेज पर ᮰णेी अिभधान िच᭮न के अितᳯर᭍ त िन᭥ निलिखत िविश᭬ टया ं ᭭ प᭬ टत: पहचाने जाने यो᭏ य ᱨप मᱶ िच᭮नांᳰकत कᳱ जाएंगी, अथाᭅत :- (क) व᭭ तु का नाम;

(ख) ᮰ेणी;

(ग) ᳰक᭭ म या ᭪ यवसाय नाम (वैकि᭨पक);

(घ) लॉट स᭎ं या;

(ड़) पै᳴ कग कᳱ तारीख;

(च) पै᳴कग के ᭭ थान का पता;

(छ) शु᳍ भार;

(ज) पैकर का नाम और पता;

(झ) अिधकतम खुदरा मू᭨ य (सभी करᲂ सिहत);

(ञ) मास.............वषᭅ..............से पूवᭅ उपभोग के िलए सवᲃ᭜ तम;

(ट) िविधक माप िव᭄ान (पकै कᳱ गई व᭭ तुए)ं िनयम, 2011, खा᳒ सरुᭃा और मानक अिधिनयम, 2006 (2006 का 34) या त᭜ समय ᮧवृ᭜ त ᳰकसी अ᭠ य िविध के अधीन कोई अ᭠ य िविशि᳥या ं जो िविन᳸द᭬ ट कᳱ जा सके अथवा कृिष िवपणन सलाहकार ᳇ारा या इस िनिम᭜ त उसके ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अिधकारी ᳇ारा जारी अनुदशे ।

(3) पकेैजᲂ पर िच᭮नाकंन के िलए ᮧयु᭍ त ᭭ याही ऐसी होगी जो आम बीज िगरी को संदिूषत न करे ।

(4) ᮧािधकृत पैकर कृिष िवपणन सलाहकार या इस िनिम᭜ त उसके ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अिधकारी का साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नांकन िनयम के िनयम 11 के अनसुार पूवᭅ अनमुोदन अिभᮧा᭡ त करने के प᭫ चात, ᮰ेणीकृत पैकजᲂ पर अपना ᮧाइवेट ᭪ यापार िच᭮न या ᭪ यापार ᮩांड िच᭮नांᳰकत करेगा, जो इन िनयमᲂ के अनसुार ᮰ेणीकृत पकेैजᲂ पर लगाए गए ᮰ेणी अिभधान िच᭮न ᳇ारा उपदᳶशत ᭍ वािलटी से िभ᭠ न ᭍ वािलटी उपदᳶशत न करता हो । 8 ᮧािधकार ᮧमाण पᮢ कᳱ िवशषे शत ᱸ: (1) साधारण ᮰ेणीकरण और िच᭮नांकन िनयम के िनयम 3 के उपिनयम (8) मᱶ िविन᳸द᭬ ट शतᲄ के अितᳯर᭍ त ᮧ᭜ यके ᮧािधकृत पैकर कृिष िवपणन सलाहकार ᳇ारा समय-समय पर िविन᳸द᭬ ट सभी अ᭠ य अनुदशेᲂ का अनसुारण करेगा ।

(2) ᮧािधकृत पकैर आम बीज िगरी कᳱ ᭍ वािलटी का परीᭃण करने के िलए साधारण ᮰णेीकरण और िच᭮नाकंन िनयम के िनयम 9 के अनसुार, कृिष िवपणन सलाहकार या इस िनिम᭜ त उसके ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अिधकारी ᳇ारा अनमुोᳰदत अᳶहत रसायन᭄ ᳇ारा ᮧबंध कᳱ जारी रही अपनी स् वयं कᳱ ᮧयोगशाला ᭭ थािपत करेगा या ᳰकसी अनुमोᳰदत रा᭔ य ᮰ेणीकरण ᮧयोगशाला या सहकारी या संगम ᮧयोगशाला या िनजी वािणि᭔यक ᮧयोगशाला के साथ स᭥ पकᭅ करेगा ।

(3) पᳯरसरᲂ को ᭭ वा᭭ थᮧद और ᭭ व᭒ छता कᳱ दशाᲐ के साथ उिचत संवातन तथा अ᭒ छी ᮧकाश ᭪ यव᭭ था मᱶ रखा जाएगा । इन संᳰᮓयाᲐ मᱶ िल᭡ त काᳶमकᲂ का अ᭒ छा ᭭ वा᭭ ᭝ य होगा और वे ᳰकसी संचारी, ससंगᱮ या सᮓंामक रोग स ेमु᭍ त हᲂगे ।

(4) पᳯरसरᲂ मᱶ प᭍ के फशᭅ वाली भंडारण सुिवधाए ंहोगᱭ और वे कृ᭠ तक और कᳱटᲂ के उ᭜ पीड़न स ेमु᭍ त हᲂगे ।

(5) ᮧािधकृत पैकर और अनमुोᳰदत रसायन᭄, परीᭃण, ᮰ेणीकरण, पै᳴ कग, िच᭮नाकंन, मुहरबंद और अिभलेखᲂ के अनरुᭃण संबंधी कृिष िवपणन सलाहकार या साधारण ᮰ेणीकरण एवं िच᭮नाकंन िनयमᲂ के अनसुार इस िनिम᭜ त उसके ᳇ारा ᮧािधकृत ᳰकसी अिधकारी ᳇ारा समय-समय पर जारी सभी अनुदशेᲂ का अनुपालन करᱶगे । 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसुूची-1 (िनयम 5 दखेᱶ) (एगमाकᭅ अिधिच᭮न का िडजाइन) CA No.

व᭭ तु का नाम...........................

᮰ेणी ......................................

अनसुचूी- 2 (िनयम 3 और 4 दखेᱶ) आम बीज िगरी का ᮰णेी अिभधान और ᭍ वािलटी 1 मानव खपत हतुे उ᭜ पादᲂ कᳱ क᭒ ची सामᮕी के ᱨप मᱶ आम बीज िगरी एनाकाᳶडयािसया पᳯरवार के म᭏े नीफेरा इंिडका िलन पौधे के बीजᲂ से अिभᮧा᭡ त कᳱ जाएगी । 2 ᭠ यनूतम अपᭃेाए ं: (1) ) आम बीज िगरी िन᭥ न ᮧकार होगी :- (क) ᭭ व᭒ छ और शु᭬ क िगरी;

(ख) जीिवत और मृत कᳱटᲂ, मि᭍᭎यᲂ, कᳱट पतंगᲂ, मकड़ी के जालᲂ, लारवा तथा कᳱट िवखडंन से मु᭍ त होगी;

(ग) फफंूद या कᳱट ᮧभाव स ेमु᭍ त;

(घ) िमलाए रंजक पदाथᭅ और िवषैली सामᮕी से मु᭍ त;

(ड़) कंृतक बाल और मलमूᮢ स ेमु᭍ त;

(च) खटटा और िवकृत गंध से मु᭍ त;

(छ) दगुᲈध से मु᭍ त;

(ज) ᳰकसी अ᭠ य दृ᭫ यमा᭠ य बा᳭ पदाथᭅ से म᭍ु त;

(3) आम बीज िगरी ᮰णेी अिभधान और ᭍ वािलटी के िलए मानदडं :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 सारणी ᮰ेणी अिभधान भार ᳇ारा आᮤᭅता, ᮧितशत (अिधकतम) अपᳯर᭬ कृत ᮧोटीन (एन0X6.25), (शु᭬क मु᭍ त आधार पर) ᮧितशत (᭠ यूनतम) अपᳯर᭬ कृत वसा, ᮤ᭪ यमान ᳇ारा (शु᭬क मु᭍ त आधार पर) ᮧितशत (᭠ यूनतम) अपᳯर᭬ कृत फाइवर, (शु᭬क मु᭍ त आधार पर) ᮧितशत (अिधकतम) कुल भ᭭ म, (शु᭬क मु᭍ त आधार पर) ᮧितशत (अिधकतम) िन᭭ सᳯरत तेल कᳱ वे᭨ यू, भार ᳇ारा ᮧितशत(शु᭬क मु᭍ त आधार पर) (अिधकतम)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) िवशेष मानक साधारण

9.0

10.0

10.0

5.0

5.0

4.0

12.0

11.0

10.0

2.5

3.0

3.0

0.2

0.3

0.5

15.0

25.0

30.0 4 अ᭠ य अपेᭃाएं :

(I) आम बीज िगरी कᳱ ि᭭थित ऐसी समथᭅ होगी ᳰक - (क) वह पᳯरवहन और हथालन कᳱ ि᭭थितयᲂ को सहन कर सके; और (ख) उसे गंत᭪ य ᭭ थान पर सतंोषजनक ि᭭थित मᱶ पहुॅचाया जा सके;

(II) आम बीज िगरी को शु᭬ क ᭭ थान पर भंडाᳯरत ᳰकया जाएगा तथा उस े ᭭ व᭒ छ और साफ-सफाई वाली दशा मᱶ रखा जाएगा । [फा. सं. 18011/03/2014/एम-II ] डॉ. अ᭨का भागᭅव, संयु᭍ त सिचव (िवपणन) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) NOTIFICATION New Delhi, the 14th February, 2017 G.S.R. 126(E).—Whereas, the draft of the Mango Seed Kernel Grading and Marking Rules, 2015, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.361 (E), dated the 30th April, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 4th June, 2015;

And, whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called the Mango Seed Kernel Grading and Marking Rules, 2017.

(2) They shall apply to Mango Seed Kernel obtained from the seeds of the plant Mangifera indica Linn. of the family Anacardiaceae.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Mango Seed Kernel in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules;

(c) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Mango Seed Kernel with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "grade designation mark" means the Agmark insignia referred to in rule 5;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937(1 of 1937) and the General Grading and Marking Rules,1988 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and the said rules.

Where this provision sits

ActMango Seed Kernel Grading and Marking Rules, 2015
Section2
Marginal noteपᳯरभाषाएं
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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