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Section 1: सजंिप्त नाम और प्रारंभ

the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024.Central Rules · 1957

(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 ह।ै

(2) ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनयम कहा गया ह)ै, के जनयम 2 के, उप-जनयम (1) में,– (क) खंड (क) के पश्चात, जनम्नजलजखत खंड अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात:्–– ‘(कक) "नीलामी प्रीजमयम" से जनयम 13 के उप-जनयम (2) के अधीन पट्टाधारक द्वारा िेय रकम अजभप्रेत ह–ै–;’;

(ख) खंड (घ) में, "जनयम 9 के उप-जनयम (4) के खंड (ख) के उप-खंड (iii)" िब्िों, कोष्ठकों, अिरों और अंकों के स्ट्र्ान पर, "जनयम 9 के उप-जनयम (9) के खंड (iii) या जनयम 19ड. के उप-जनयम (10) के खंड (iii)” िब्ि, कोष्ठक, अंक और अिर रखे िाएंगे;

स.ं 43] नई दिल्ली, रजववार, िनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945 No. 43] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/MAGHA 1, 1945 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251547 CG-DL-E-21012024-251547 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) खंड (ड.) में, "जनयम 9 के उप-जनयम (4) के खंड (क) के उप-खंड (iv)" िब्िों, कोष्ठकों और अंकों के स्ट्र्ान पर, "जनयम 9 का उप-जनयम (8) या जनयम 19ड. का उप-जनयम (9)'' िब्ि, कोष्ठक, अंक और अिर रखे िाएंग;े (घ) खंड (i) में, "जनयम 18 के उपजनयम (2)" िब्िों और अंकों के पश्चात,् "जनयम 19छ के उप-जनयम (3)" िब्ि, कोष्ठक, अंक और अिर अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;

(ड.) खंड (ञ) में, "जनयम 9 के उप-जनयम (4) के खंड (क) के उप-खंड (ii)" िब्िों, कोष्ठकों, अकंों के स्ट्र्ान पर, "जनयम 9 के उप-जनयम (6) या जनयम 19ड. के उपजनयम (7)'' िब्ि, कोष्ठक, अिर और अंक रखे िाएगं।े

3. उि जनयमों के, जनयम 4 में, उप-जनयम (2) के पश्चात,् जनम्नजलजखत उप-जनयम अतं:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:–– "(3) अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट दकसी भी खजनि के संबंध में दकसी िेत्र में धारा 10ख के अधीन गवेषण अनजु्ञजप्त अध्याय III- क के अधीन जवजनर्िाष्ट रीजत में िी िाएगी।"

4. उि जनयमों के, जनयम 6 में, उप-जनयम (5) के पश्चात,् जनम्नजलजखत उप-जनयम अतं:स्ट्र्ाजपत दकय ेिायेंग,े अर्ाात:्–– “(6) कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगाएगा और बोली लगाने वाले का कोई भी सहयोगी उसी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा िहां ऐसे बोली लगान ेवाले ने बोली लगायी ह।ै

(7) यदि कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में एक से अजधक बोली लगाता ह ैया बोली लगाने वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता ह,ै िहां ऐसे बोली लगाने वाल ेन ेबोली लगायी ह,ै वहां बोली लगान ेवाला और उसके सहयोगी द्वारा लगायी गई बोजलयां खाररि कर िी िाएंगी। स्ट्पष्टीकरण. – इस जनयम के प्रयोिनों के जलए,––

(i) बोली लगान े वाले के संबंध में "सहयोगी " का अर्ा एक ऐसा व्यजि होगा िो, (क) ऐसे बोली लगान े वाले को जनयंजत्रत करता ह,ै (ख) ऐसे बोली िाता द्वारा जनयंजत्रत होता ह,ै (ग) ऐसे बोली लगाने वाले के सार् सामान्य जनयंत्रण में ह,ै (घ) बोली लगाने वाल ेकी एक सहयोगी कंपनी, या (ड.) ऐसे बोली लगान ेवाले की सहायक कंपनी ह।ै

(ii) "सहयोगी कंपनी", "जनयंत्रण" और "सहायक कंपनी" पिों का वही अर्ा होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में उनका ह।ै’’।

5. उि जनयमों के, जनयम 9 के, उप-जनयम (12) में, िसूरे परंतकु में, िब्ि "तीन से कम रहन ेके मामल ेमें" के पश्चात,् "और एकल तकनीकी रूप से अहका बोली लगान ेवाले के मामल ेमें भी" िब्ि अतं:स्ट्र्ाजपत दकये िायेंगे।

6. उि जनयमों के, जनयम 11 के, उप-जनयम (1) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात:् - "परंत ुखजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होन ेकी तारीख के पश्चात ्िारी जनजविा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में चयजनत अजधमाजनत बोली लगान ेवाल ेके जलए, अजिम भुगतान की रकम पांच सौ करोड़ रुपय ेसे अजधक नहीं होगी।"

7. उि जनयमों के, जनयम 12 के, उप-जनयम (1) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात:् - "परंत ुदक खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात ्िारी जनजविा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में चयजनत अजधमाजनत बोली लगाने वाले के जलए, जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम पांच सौ करोड़ रुपय ेसे अजधक नहीं होगी।"

8. उि जनयमों के, जनयम 19 में,-

(i) उप-जनयम (1) में, परंतुक के पश्चात,् जनम्नजलजखत परंतुक अतं:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- "परंत ुयह और दक खजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात ्िारी जनजविा आमंत्रणसूचना के अनुसरण चयजनत अजधमाजनत बोली लगाने वाले के जलए, जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम िो सौ पचास करोड़ रुपय ेसे अजधक नहीं होगी।" [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(ii) उप-जनयम (3) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात:् - “परंत ुखजनि (नीलामी) संिोधन जनयम, 2024 के प्रारंभ होन ेकी तारीख के पश्चात् िारी जनजविा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में चयजनत जनजश्चत अनुज्ञजप्त धारक के जलए, उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम पााँच सौ करोड़ रुपय ेसे अजधक नहीं होगी।”

9. उि जनयमों के, जनयम 19 के पश्चात,् जनम्नजलजखत अंत:स्ट्र्ाजपत दकय ेिायेंगे, अर्ाात:्– “अध्याय III-क गवषेण अनजु्ञजप्त प्रिान करना 19क. गवषेण अनजु्ञजप्त की नीलामी के जलए आवश्यक ितें.–– (1) राज्य सरकार अजधजनयम के उपबंधों और इस अध्याय के अनुसार, अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनिों के संबंध में ,राज्य के भीतर दकसी िेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी प्रदिया आरंभ कर सकेगी।

(2) दकसी िेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्त प्राप्त करन ेका इच्छुक कोई व्यजि गवेषण अनुज्ञजप्त िने ेके जलए नीलामी हते ुिते्र की अजधसूचना के जलए उपलब्ध भूजवज्ञान डेटा के सार् अनसूुची V में जवजनर्िाष्ट प्रारूप में राज्य सरकार को एक प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत कर सकेगा।

(3) उप-जनयम (2) के अधीन दकसी व्यजि द्वारा प्रस्ट्ताजवत दकसी िेत्र सजहत गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी हते ु ब्लॉक की पहचान करन ेके जलए, राज्य सरकार जनम्नजलजखत सिस्ट्यों से जमलकर बनी सजमजत का गठन करेगी, अर्ाात्:–– (क) राज्य सरकार के खनन और भूजवज्ञान जवभाग में प्रधान सजचव या सजचव (िो भी नाम हो)- अध्यि;

(ख)उप महाजनििेक, भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेिण की राज्य इकाई - सिस्ट्य;

(ग) भारतीय खान ब्यरूो के िेत्रीय खान जनयंत्रक - सिस्ट्य;

(घ) गवेषण और अनुसंधान परमाणु खजनि जनििेालय के िेत्रीय जनिेिक - सिस्ट्य;

(ड.) राज्य सरकार के खनन एवं भूजवज्ञान जवभाग के जनििेक (िो भी नाम हो)- सिस्ट्य सजचव।

(4) सजमजत जनम्नजलजखत में से गवेषण अनुज्ञजप्त िनेे के जलए नीलामी के जलए ब्लॉकों की पहचान करेगी और राज्य सरकार को उनकी जसफाररि करेगी-

(i) भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेिण या राज्य सरकार के खनन और भूजवज्ञान जनिेिालय (िोभी नाम हो) या कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के दकसी अन्य अजभकरण द्वारा जचजननत िेत्र;

(ii) उपजनयम (2) के अधीन दकसी व्यजि द्वारा प्रस्ट्ताजवत िेत्र; या

(iii) कोई अन्य िेत्र, राष्ट्रीय भूजवज्ञान डेटा कोष (एनिीडीआर) या समान प्लेटफामों में उपलब्ध भूवैज्ञाजनक सूचना के आधार पर या उपलब्ध भूवैज्ञाजनक ररपोटा या उसके समान के आधार पर।

(5) सजमजत उप-जनयम (2) के अधीन प्राप्त प्रस्ट्ताव को राज्य सरकार में इसकी प्राजप्त के साठ दिनों की अवजध के भीतर ऐसे उपांतरण के सार् अस्ट्वीकार या जसफाररि करेगी िो वह ठीक समझे।

(6) सजमजत ब्लॉक की पहचान और जसफाररि करते समय जनम्नजलजखत के अंतगात आने वाल ेिेत्रों को ब्लॉक से बाहर कर िेगी, अर्ाात्:-

(i) मौिूिा खजनि ररयायत;

(ii) खजनि ररयायत की नीलामी के जलए जनजविा आमंत्रण सूचना िो िारी की गई ह ैऔर प्रदियाधीन ह;ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(iii) नीलामी प्रदिया के अनुसरण में खजनि ररयायत िेन े के जलए िारी मौिूिा आिय पत्र,या परमाण ु खजनि ररयायत जनयम, 2016 के जनयम 6 के अधीन भावी पटे्टिार के संबंध में परमाण ु ऊिाा जवभाग द्वारा िारी सूचना पत्र;

(iv) प्रित्त खनन पट्टा या समेदकत अनुज्ञजप्त िो समाप्त, व्यपगत, अभ्यर्पात या पयावजसत दकया गया ह ैया दकसी खजनि ररयायत की नीलामी के जलए जनजविा आमंत्रण सूचना जिसे पयावजसत कर दिया गया ह;ै

(v) धारा 4 के िसूरे परंतुक के अधीन जवजनर्िाष्ट या अजधसूजचत दकसी इकाई द्वारा गवेषण प्रचालन; या

(vi) धारा 17 के अधीन िारी कोई प्रचालन करने के जलए अजधसूचना या धारा 17क के अधीन िारी आरिण अजधसूचना:

परंत ुयदि सजमजत की राय ह ै दक खजनि संसाधनों के संरिण के जहत में या अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनिों के वैज्ञाजनक और सतत जवकास और िोहन करना समीचीन ह,ै तो इसमें गवेषण अनुज्ञजप्त िनेे के जलए जसफाररि दकए गए ब्लॉक में खंड (iv) के अधीन आन ेवाले िेत्र को िाजमल दकया िा सकेगा।

(7) राज्य सरकार सजमजत की जसफाररि प्राप्त होन ेके साठ दिनोंके भीतर इसे ऐसे उपांतरण के सार् अस्ट्वीकार या स्ट्वीकार कर सकेगी िैसा वह ठीक समझे और धारा 10खक की उप-धारा (4) के अधीन नीलामी के जलए कें द्रीय सरकार के जपछल े अनुमोिन के जलए जचजननत ब्लॉक का ब् योरा भेि सकेगी।

(8) कें द्रीय सरकार जपछला अनुमोिन प्राप्त होन ेके साठ दिनों के भीतर अनुित्त करेगी या अस्ट्वीकार कर िेगी और उसके पश्चात ्राज्य सरकार जपछला अनुमोिन प्राप्त होन ेके साठ दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञजप्त िेने के जलए नीलामी करन ेके जलए जचजननत ब्लॉक को अजधसूजचत करेगी।

(9) राज्य सरकार, नीलामी के संबंध में जनजविा आमंत्रण सूचना िारी करने से पहल,े उस िेत्र के सीमा अिांि और िेिांतर जनिेिांक को जवजनर्िाष्ट करते हुए इसकी पहचान और सीमांकन करेगी, िहां नीलामी के माध्यम से एक गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान दकया िाना प्रस्ट्ताजवत ह।ै 19ख. गवषेण अनजु्ञजप्त के जलए पात्रता.- (1) गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में भाग लेन ेके उदे्दश्य से, आवेिक धारा 5 में यर्ा जवजनर्िाष्ट अपेिाओं और अनुसूची I में यर्ाजवजनर्िाष्ट पात्रता के जनबंधनों और ितों को पूरा करेगा।

(2) नीलामी में भाग लेन ेकी पात्रता, नीलामी में भाग लने ेकी पात्रता के जनबंधनों और ितों के अनुसार जनधााररत की िाएगी और सफल बोली लगाने वाल ेका जनणाय केवल पात्र बोली लगान ेवालों द्वारा लगायी गयी जवत्तीय बोजलयों के आधार पर दकया िाएगा।

(3) कोई बोली लगाने वाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगायेगा और बोली लगान ेवाल ेका कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा ह ैिहां ऐसे बोली लगान ेवाल ेन ेबोली लगायी ह;ै

(4) यदि कोई बोली लगान ेवाला दकसी खजनि ब्लॉक की नीलामी में एक से अजधक बोली लगाता ह ैया बोली लगान ेवाल े का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता ह,ै िहां ऐसे बोली लगान ेवाल ेन ेबोली लगायी ह,ै तो बोली लगान ेवाला और उसके सहयोगी द्वारा लगायी गयी बोजलयां रद्दकर िी िाएंगी। स्ट्पष्टीकरण. –इस जनयम के प्रयोिनों के जलए,––

(i) बोली लगाने वाल ेके संबंध में "सहयोगी " का अर्ा ऐसा व्यजि होगा िो, (क) ऐसे बोली लगाने वाल ेको जनयंजत्रत करता ह,ै (ख) ऐसे बोली लगाने वाल ेद्वारा जनयंजत्रत होता ह,ै (ग) ऐसे बोली लगाने वाल ेता के सार् सामान्य जनयंत्रण में ह,ै (घ) बोली लगान ेवाल ेकी एक सहयोगी कंपनी, या (ड.) ऐसे बोली लगाने वाल ेकी सहायक कंपनी ह।ै

(ii) "सहयोगी कंपनी", "जनयंत्रण" और "सहायक कंपनी" पिों का वही अर्ा होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में उनका ह।ै 19ग. गवषेण अनजु्ञजप्त के जलए इलके्ट्रॉजनक नीलामी.–– (1) नीलामी केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी मंच के माध्यम से की िाएगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(2) राज्य सरकार दकसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी मचं का उपयोग कर सकेगी िो मानकीकरण परीिण और गुणवत्ता प्रमाणन जनििेालय, सूचना प्रौद्योजगकी जवभाग, संचार और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा िारी ई-उपायन प्रणाली की गणुवत्ता अपेिाओं के अनुपालन के जलए दििाजनिेिों में यर्ा जवजनर्िाष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरिा अपिेाओं को पूरा करता ह।ै 19घ. गवषेण अनजु्ञजप्त के जलए बोली प्राचल.––(1) राज्य सरकार जनजविा िस्ट्तावेज़ में नीलामी प्रीजमयम का अजधकतम प्रजतित जहस्ट्सा (जिसे "अजधकतम सीमा मूल्य" के रूप में िाना िाता ह)ै जवजनर्िाष्ट करेगी िो खनन पटे्ट के भावी पटे्टिार द्वारा िेय होगा जिसकी नीलाम की िा रही गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण प्रचालनों के अनुसरण में नीलामी की िाएगी। परंत ुअजधकतम कीमत पच्चीस प्रजतित से कम नहीं होगी।

(2) बोली लगान ेवाला राज्य सरकार से भुगतान प्राप्त करन ेके प्रयोिन से, ऐसे भावी पटे्टिार द्वारा िेय नीलामी प्रीजमयम का प्रजतित जहस्ट्सा, अजधकतम कीमत के बराबर या उससे कम उद्धृत करेंगे और जनयम 19ङ में जवजनर्िाष्ट प्रदिया के अनुसार न् यनूतम प्रजतित उद्धतृ करने वाला बोली िाता अजधमाजनत बोली लगान ेवाला होगा। 19ड. गवषेण अनजु्ञजप्त के जलए बोली प्रदिया.––(1) जनयम 19क के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार नीलामी प्रदिया आरंभ करन े के जलए, अपनी वेबसाइट पर सजहत जनजविा आमंत्रण सूचना िारी करेगी और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन िेत्र के बारे में संजिप्त जववरण होंगे, जिनमें जनम् नजलजखत होंगे,–– (क) जचजननत और सीमांदकत िते्र के सीमा अिांि और ििेांतर जनिेिांक जवजनर्िाष्ट करत ेहुए, इसका जववरण; और (ख) उपलब्ध भूजवज्ञान डेटा।

(2) राज्य सरकार द्वारा िारी जनजविा िस्ट्तावेि में जनम् नजलजखत अतंरजवष्ट होगा, - (क) जचजननत और सीमांदकत िते्र के सीमा अिांि और ििेांतर जनिेिांक जवजनर्िाष्ट करत ेहुए, इसका जववरण; और (ख) उपलब्ध भूजवज्ञान डेटा संबंधीसूचना।

(3) बोली लगान े वालों को जनजविा िस्ट्तावेि और ऐसी ररपोटों का अध्ययन करने के जलए राज्य सरकार द्वारा यर्ा अजधसूजचत जनजश्चत अवजध प्रिान की िाएगी और बोली प्रदिया ऐसी अवजध की समाजप्त पर ही आरंभ होगी।

(4) नीलामी एक अवरोही प्रजतलोभ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी होगी और इसमें नीलामी के प्रत्येक प्रयास के सार् नीलामी का पहला िौर और नीलामी का िसूरा िौर िाजमल होगा।

(5) नीलामी के पहल ेिौर में, बोली लगान ेवाले जनम्नजलजखत प्रस्ट्तुत करेंग,े– (क) तकनीकी बोली में िसूरों के बीच, नीलामी में भाग लनेे के जलए अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के उपबंधों के अनुसार पात्रता की पुजष्ट करन ेके जलए िस्ट्तावेिी साक्ष्य, बोली प्रजतभूजत और ऐसे अन्य िस्ट्तावेि और भुगतान िाजमल हैं िैसादक जनजविा िस्ट्तावेि में जवजनर्िाष्ट दकया िाए; और (ख) प्रारंजभक मलू्य प्रस्ट्ताव िो नीलामी प्रीजमयम का एक प्रजतित जहस्ट्सा होगा िो भावी पटे्टिार द्वारा िेय होगा जिसका खनन पट्टा नीलाम की िा रही गवेषण अनजु्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण प्रचालनों के अनुसार नीलाम दकया िाएगा। 6) बोली प्रजतभूजत बैंक गारंटी के रूप में या प्रजतभूजत िमा के माध्यम से िमा की िाएगी और जनम्नजलजखत बराबर रकम होगी:— (क) पांच सौ वगा दकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए पचास लाख रुपय;े और (ख) पांच सौ वगा दकलोमीटर से अजधक लेदकन एक हिार वगा दकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए एक करोड़ रुपये। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(7) केवल वे बोली लगाने वाले िो जनयम 19ख में जवजनर्िाष्ट पात्रता के जनबंधनों और ितों के अनुसार पात्र पाए िाते हैं और जिनके प्रारंजभक कीमत प्रस्ट् ताव अजधकतम मलू्य के बराबर या उससे कम ह,ै उन्हें “तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान े वाले” कहा िाएगा औरउन पर नीलामी के िसूरे िौर के जलए जवचार दकया िाएगा।

(8) तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों के बीच सबसे कम प्रारंजभक कीमत प्रस्ट् ताव ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी के िसूरे िौर के जलए सीजमत कीमत होगी।

(9) तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों को उनके द्वारा प्रस्ट्ततु आरोही प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव के आधार पर रैंक दिया िाएगा और पहले पचास प्रजतित रैंक धारण करन ेवाले तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों (दकसी भी अंि को उच्च पूणाांक तक पूणाांदकत करके) या िीषा पांच तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाल,े िो भी अजधक हो, इलेक्ट्रॉजनक नीलामी के िसूरे िौर में भाग लनेे के जलए योग्य बोली लगान ेवालों के रूप में अहाता प्राप्त करेंग:े परंत ुयदि तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों की संख्या तीन से पांच के बीच ह,ै तो सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों को योग्य बोली लगान ेवालों के रूप में माना िाएगा:

यह और दक िो या िो से अजधक तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों द्वारा समान प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकए िान े की जस्ट्र्जत में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान े वालों को योग्य बोली लगान े वालों के जनधाारण के प्रयोिनों सेएक ही रैंक िी िाएगी और ऐसे मामल ेमें, उपयुाि पचास प्रजतित, पहले पचास प्रजतित के भीतर होने वाली बराबरी (टाई) की सीमा तक बढा हुआ माना िाएगा। उिाहरण

1. यदि कुल िस तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवाल ेहैं, और प्रत्येक तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवाला अलग-अलग प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करता ह,ै तो पहले पचास प्रजतित रैंक वाले तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों को योग्य बोली लगाने वाला माना िाएगा।

2. यदि ऐसे तीन तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला समान प्रारंजभक कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करते हैं और कुल रैंक की संख्या के पहल ेपचास प्रजतित में रैंक पात ेहैं, तो सभी तीन तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों को योग्य बोली लगाने वाला माना िाएगा और योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या िो तक बढी हुई होगी।

(10) िहां तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों की कुल संख्या तीन या इससे अजधक ह,ै नीलामी प्रदिया नीलामी के िसूरे िौर तक चलगेी िो जनम्नजलजखत रीजत में की िाएगी, अर्ाात्:–

(i) योग्य बोली लगान ेवाले अपने अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत कर सकें गे िो नीलामी प्रीजमयम का एक प्रजतित जहस्ट्सा होगा िो भावी पटे्टिार द्वारा िये होगा जिसका खनन पट्टा नीलाम की िा रही गवेषण अनजु्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण प्रचालनों के अनुसार नीलाम दकया िाएगा और िसूरे िौर की मूल्य सीमा से कम होगा:

परंतु अंजतम कीमत प्रस्ट्ताव को नीलामी मंच के तकनीकी जवजनिेिों के अनुसार नीलामी के समापन तक योग्य बोली लगान ेवालों द्वारा पुनररजक्ट्सत दकया िा सकेगा;

(ii) यदि कोई योग्य बोली लगाने वाला ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी मंच पर अंजतम कीमत प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत नहीं करता ह ैतो नीलामी प्रदिया रद्द कर िी िाएगी;

(iii) सबसे कम अंजतम कीमत प्रस्ट् ताव प्रस्ट्तुत करन ेवाल ेयोग्य बोली लगान ेवाल ेको नीलामी के समापन पर तुरंत "अजधमाजनत बोली लगान ेवाला" घोजषत दकया िाएगा।

(11) िहां तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों की कुल संख्या तीन से कम ह,ै तो दकसी भी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाल ेको योग्य बोली लगान ेवाला नहीं माना िाएगा और नीलामी का पहला प्रयास रद्द कर दिया िाएगा।

(12) नीलामी के पहल ेप्रयास को रद्द करन ेपर, राज्य सरकार जनम्नजलजखत के जलए जनणाय ल ेसकेगी- (क) पृर्क जनबंधनों और ितों तर्ा अजधकतम कीमत के सेट के सार् नीलामी प्रदिया नए जसरे से आरंभ करन,े िैसा वह ठीक और आवश्यक समझे; या (ख) नीलामी का िसूरा प्रयास करने। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

(13) यदि राज्य सरकार उप-जनयम (12) के अधीन यर्ा जवजनर्िाष्ट नीलामी का िसूरा प्रयास करन ेका जनणाय लेती ह,ै तो नीलामी के िसूरे प्रयास के जनबंधन और ितें नीलामी के पहले रद्द प्रयास के समान ही रहेंगी:

परंतु तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की सबसे कम प्रारंजभक कीमत प्रस्ट् ताव, यदि पहल ेरद्द दकए गए प्रयास में कोई हो, तो िसूरे प्रयास के पहले िौर में अजधकतम कीमत होगी:

परंत ुयह और दक यदितकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवालों की संख्या तीन से कम ह,ै और एकल तकनीकी रूप से योग्य बोली लगान ेवाल ेके मामले में भी बोली िसूरे िौर तक िारी रहगेी। 19च. कें द्रीय सरकार द्वारा गवषेण अनजु्ञजप्त की नीलामी करना.––(1) राज्य सरकार जनम्नजलजखत के संबंध में कें द्रीय सरकार को सुजचत करेगी, अर्ाात्:- (क) उसकी प्राजप्त के पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर जनयम 19क के अधीन सजमजत द्वारा गवेषण अनजु्ञजप्त की नीलामी के जलए दकसी िेत्र की पहचान और जसफाररि करना;

(ख) ऐसे जनणाय के पंद्रह दिनों की अवजध के भीतर जनयम 19क के अधीन सजमजत की जसफाररि पर राज्य सरकार का जनणाय;

(ग) ऐसी सूचना के प्रकािन के पंद्रह दिनों के भीतर, इसकी प्रजत के सार् धारा 10खक की उप-धारा (4) के अधीन सूचना का प्रकािन;

(घ) ऐसी सूचना के िारी होन ेके पदं्रह दिनों के भीतर, उसकी प्रजत के सार् जनयम 19ड. के अधीन खनन पटे्ट की नीलामी के जलए जनजविा आमंत्रण सूचना िारी करना,;

(ड.) नीलामी परूी होन ेके पंद्रह दिनों के भीतर, गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए दकसी नीलामी का पररणाम; और (च) ऐसे पयाावसान, व्यपगत होने या अभ्यपाण करने से पंद्रह दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञजप्त का पयाावसान करने, व्यपगत होने या अभ्यपाण करन ेअर्वा गवेषण अनुज्ञजप्त के आिय पत्र का पयाावसान करना या व्यपगत होना।

(2) यदि कें द्रीय सरकार धारा 10खक की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन यर्ाजस्ट्र्जत दकसी िेत्र को नीलामी के जलए अजधसूजचत करने या गवेषण अनुज्ञजप्त के जलए नीलामी करने का जनणाय लतेी ह,ै तो गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी के संबंध में, इन जनयमों के उपबंध िो राज्य सरकार पर लाग ूहैं, यर्ाआवश्यक पररवतानों के सार्, कें द्रीय सरकार पर भी लाग ू होंगे।

(3) नीलामी के सफल समापन पर, कें द्रीय सरकार नीलामी में अजधमाजनत बोली लगान ेवाल ेके ब् योरे से राज्य सरकार को सूजचत करायेगी और राज्य सरकार ऐसे अजधमाजनत बोली लगान े वाल े को जनयम 19छ के अनुसार ऐसे िेत्र के जलए गवेषण अनजु्ञजप्त प्रिान करेगी। 19छ. गवषेण अनजु्ञजप्त िेना.–– (1) अजधमाजनत बोली लगाने वाला अजधमाजनत बोली लगान ेवाला घोजषत होन ेके पश्चात पंद्रह दिनों के भीतर जनयम 19ि के उप-जनयम (1) में जवजनर्िाष्ट रीजत में एक जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्ततु करेगा, और ऐसी जनष्पािन प्रजतभूजत प्राप्त होन ेपर, राज्य सरकार जनष्पािन प्रजतभूजत प्राप्त होन ेके पंद्रह दिनों के भीतर अजधमाजनत बोली लगान ेवाल ेको आिय पत्र िारी करेगी:

परंतु राज्य सरकार, लेखबद्ध कारणों से, जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्ततु करने की पंद्रह दिनों की अवजध को और पंद्रह दिनों तक बढा सकेगी।

(2) यदि अजधमाजनत बोली लगान े वाला उप-जनयम (1) में जवजनर्िाष्ट अवजध या जवस्ट्ताररत अवजध के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करन ेमें जवफल रहता ह,ै तो राज्य सरकार,–– (क) अजधमाजनत बोली लगान ेवाले की बोली प्रजतभूजत िब्त कर लेगी; और (ख) उस बोली लगान ेवाले, जिसने न्यूनतम अंजतम कीमत प्रस्ट्ताव पूरा करने के जलए नीलामी के िसूरे िौर में िसूरे न्यूनतम कीमत का प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकया र्ा, को प्रस्ट्ताव िेगी और यदि उि बोली लगान े वाला जलजखत में उि प्रस्ट्ताव से सहमत ह ैऔर प्रस्ट्ताव प्राजप्त के पंद्रह दिनों के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करता ह ैतो राज्य सरकार उि बोली लगाने वाल ेको अजधमाजनत बोली लगान ेवाल ेके रूप में घोजषत करेगी और उसे आिय पत्र िारी करेगी:

परंत ुराज्य सरकार, लेखबद्ध कारणों से, पंद्रह दिनों की अवजध को और पंद्रह दिनों तक बढा सकेगी। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) आिय पत्र प्राप्त होने पर, अजधमाजनत बोली लगाने वाले द्वारा जनम्नजलजखत ितों को पूरा करने पर सफल बोली लगान े वाला माना िाएगा, अर्ाात्:–– (क) पात्रता के सभी जनबंधनों और ितों का अनुपालन;

(ख) टोही या पूवेिण प्रचालनों या िोनों को आरंभ करन े के जलए लागू जवजधयों के अधीन यर्ा अपेजित सभी सहमजतयां, अनुमोिन, परजमट, अनापजत्तयांआदि प्राप्त करना; और (ग) खजनि संरिण और जवकास जनयम 2017 के अनुसार टोही या पूवेिण या िोनों की स्ट्कीम प्रस्ट्तुत करना।

(4) उप-जनयम (3) में जवजनर्िाष्ट ितों को पूरा करन ेपर, राज्य सरकार सफल बोली लगाने वाले को गवेषण अनुज्ञजप्त प्रिान करेगी और ऐसे गवेषण अनुज्ञजप्त अजधजनयम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन होंगे। परंतु आिय पत्र की तारीख से एक वषा की अवजध समाप्त होने पर, कोई गवेषण अनजु्ञजप्त जवलेख जनष्पादित नहीं दकया िाएगा और आिय पत्र अमान्य कर दिया िाएगा, जिसके पररणामस्ट्वरूप नीलामी की पूरी प्रदिया रद्द हो िाएगी:

परंत ुयह और दक राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञजप्त जवलेख के जनष्पािन के जलए छह महीने की अजतररि अवजध की अनुमजत िे सकती ह,ै यदि िेरी के कारण अजधमाजनत बोलीिाता के जनयंत्रण से परे हैं।

(5) गवेषण अनजु्ञजप्तधारी गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र का भूवैज्ञाजनक गवेषण (टोही या पूवेिण प्रचालन या िोनों) करेगा तादक खजनि अंतवास्ट् तु के साक्ष्य का पता लगाया िा सके तर्ा अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार आवजधक ररपोटा प्रस्ट्ततु करेगा एवं इसकी प्रजत भारतीय खान ब्यूरो को िेते हुए गवेषण अनजु्ञजप्त के अधीन िेत्र के भूवैज्ञाजनक गवेषण से संबंजधत सभी ररपोटा, अध्ययन और अन्य िस्ट्तावेि राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत दकए िाएगंे।

(6) गवेषण अनुज्ञजप्त की अवजध धारा 10खक की उपधारा (10) के अनुसार होगी।

(7) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक, दकसी भी समय, खजनि (परमाण ुऔर हाइड्रोकाबान ऊिाा खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 के जनयम 9ख में जवजनर्िाष्ट ितों के अधीन, राज्य सरकार को एक जहस्ट्सा या पूरा िेत्र सौंप सकता ह:ै परंतु गवेषण अनजु्ञजप्त के जनष्पािन की तारीख से तीन वषों के पश्चात, गवेषण अनजु्ञजप्तधारक टोही या पूवेिण कायों को िारी रखने के प्रयोिन से उस अनुज्ञजप्त के अंतगात कवर दकए गए कुल िेत्र के पच्चीस प्रजतित से अनअजधक िेत्र अपने पास रख सकता ह ैऔर राज्य सरकार को ररपोटा प्रस्ट्ततु करने के पश्चात उसके द्वारा रोक रखने के जलए प्रस्ट्ताजवत िेत्र के प्रजतधारण के कारणों और उस िेत्र की सीमाओं को बतात ेहुए िेष िेत्र को अभ्यर्पात कर िगेा।

(8) यदि गवेषण अनजु्ञजप्तधारक,––– (क) धारा 10खक की उप-धारा (10) के अधीन अनुमत अवजध के भीतर टोही और पूवेिण कायों को पूरा करने में जवफल रहता ह;ै या खनन पट्टा अनुिान हते ुखान (खजनि अतंवास्ट् त ुका साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5 में यर्ा जवजनर्िाष्ट खजनि अंतवास्ट् त ुहोन ेको जसद्ध करन ेऔर धारा 10ख क की उप-धारा (12) के अधीन जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर भूवैज्ञाजनक ररपोटा प्रस्ट्तुत करन ेमें जवफल रहता ह ैतो ऐसा अनजु्ञजप्तधारक अपन ेगवेषण अनजु्ञजप्त कवर दकय ेगय ेिेत्र में दिए गए खनन पटे्ट की नीलामी प्रीजमयम में से कोई जहस्ट्सा प्राप्त करन े के जलए पात्र नहीं होगा और राज्य सरकार, राज् य सरकार जनष् पािन प्रजतभूजत के जवजनयोिन के रूप में िुमााना लगान ेसजहत कोई भी कारावाई िैसा वह उजचत समझती ह,ै कर सकती ह;ै (ख) धारा 10खक की उप-धारा (10) के अधीन अनुमत अवजध के भीतर टोही और पूवेिण कायों को पूरा करता ह ैऔर खजनि (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5 के अनुसार तैयार भूवैज्ञाजनक ररपोटा के रूप में पूवेिण कायों का पररणाम राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्ट्तुत करता ह;ै धारा 10खक की उप-धारा (12) के अधीन जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर खनन पट्टा िेन ेके जलए उपयुि िेत्र की पहचान कर ऐसा अनजु्ञजप्त धारक इन जनयमों के अनुसार खनन पटे्ट के नीलामी प्रीजमयम में प्रजतित जहस्ट्सा प्राप्त करन ेका पात्र होगा।

(9) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक उप-जनयम (8) के अधीन खनन पट्टा िेन े के जलए पहचाने गए प्रत्येक ब्लॉक के जलए अलग भूवैज्ञाजनक ररपोटा तैयार करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 19ि. गवषेण अनजु्ञजप्त हते ुजनष्पािन प्रजतभजूत.––– (1) जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम इस प्रकार होगी, अर्ाात् :— (क) पांच सौ वगादकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए एक करोड़ रुपय;े और (ख) पांच सौ वगा दकलोमीटर से अजधक लेदकन एक हिार वगा दकलोमीटर से कम या उसके बराबर िेत्र के जलए िो करोड़ रुपये।

(2) जनष्पािन प्रजतभूजत अनुसूची IV में जवजनर्िाष्ट प्रारूप में बैंक गारंटी के माध्यम से या प्रजतभजूत िमा के माध्यम से प्रिान की िाएगी, जिसे जनम्नजलजखत कायों में जवजनयोजित दकया िा सकता ह,ै अर्ाात:् (क) टोही या पूवेिण, िैसा भी जस्ट्र्जत हो, की योिना का अनुपालनन करना;

(ख) दकसी अनजधकृत इकाई को गवेषण डेटा का प्रकटीकरण;

(ग) जवजध के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त करने के जलए राज्य सरकार या प्राजधकृत दकसी अन्य सरकारी संगठन को संपूणा गवेषण डेटा, ररपोटा या गवेषण से संबंजधत दकसी अन्य सूचना को प्रकट नहीं करना;

(घ) जवजध के अधीन ऐसी सूचना प्राप् त करन ेके जलए राज् य सरकार या प्राजधकृत दकसी अन् य सरकारी संगठन को गवेषण डेटा, ररपोटों या गवेषण से संबंजधत दकसी अन् य सूचना में गंभीर जवसंगजत; या (ङ) इन जनयमों के परंतुक और गवेषण अनजु्ञजप्त जवलेख का उल्लंघन ।

(3) उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट कायों में जवजनयोजित दकय ेिाने के जलए जनष्पािन प्रजतभूजत का प्रजतित जनजविा िस्ट्तावेज़ में जवजनर्िाष्ट दकया िाएगा या राज्य सरकार द्वारा िैसा उजचत समझे, जनजश्चत दकया िाएगा।

(4) जनष्पािन प्रजतभूजत के जवजनयोिन के मामले में, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक उप-जनयम (1) के अधीन जवजनर्िाष्ट रकम पर जनष्पािन प्रजतभूजत की रकम को बनाए रखने के जलए ऐसे जवजनयोिन के तीस दिनों के भीतर जनष्पािन प्रजतभूजत की भरपाई या टॉप-अप करेगा।

(5) राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर दक गवेषण अनजु्ञजप्तधारक न ेपूवेिण काया पूरा कर जलया ह,ै लेदकन खजनि (खजनि अतंवास्ट् त ुका साक्ष् य) जनयम, 2015 के अनुसार हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी खजनि सामिी होन ेको जसद्ध करने में असमर्ा ह,ै जनष्पािन प्रजतभूजत लौटाएगी। 19झ. गवषेण अनजु्ञजप्तधारक को भगुतान.–– (1) राज्य सरकार उस भावी पटे्टिार जिसने नीलामी प्रीजमयम को िमा करन े के तीस दिनों के भीतर गवेषण अनजु्ञजप्त द्वारा दकए गय ेपूवेिण कायों के अनुसार नीलामी में खनन पट्टा प्राप् त दकया ह,ै द्वारा एक माह में िमा की गई नीलामी प्रीजमयम में से गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में उनके द्वारा उद्धृत प्रजतित जहस् सा गवेषण अनजु्ञजप् तधारी को इलेक्ट् रॉजनक्ट् स अंतरण द्वारा चुकायेगी।

(2) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का जहस्ट्सा खनन पटे्ट के पचास वषों की पूरी अवजध के जलए या संसाधनों के समाप्त होने तक, िो भी पहले हो, िेय होगा।

(3) खनन पट्टा समाप्त करन,े बीत िान ेया अभ्यपाण के मामल ेमें, गवेषण अनजु्ञजप्तधारक का जहस्ट्सा िेत्र के पहला पटे्ट का िुरू होने की तारीख से पचास वषों की िेष अवजध या संसाधन समाप् त होने तक, िो भी पहले हो, के जलए िेत्र के परवती पटे्टिार द्वारा िमा की गई नीलामी प्रीजमयम में से िेय होगा।

(4) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा उद्धृत प्रजतित जहस्ट्सा अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट प्रत्येक खजनि के जलए लाग ूहोगा, जिनकी खजनि सामिी की जवद्यमानता खजनि (खजनि अतंवास्ट् त ुका साक्ष्य) जनयम, 2015 के अधीन खनन पट्टा िेने के जलए आवश्यक गवेषण मानिंडों के अनुसार उसके द्वारा जसद्ध की गई ह।ै। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(5) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का जहस्ट्सा गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनिों के सभी खनन पट्टों की नीलामी प्रीजमयम से िेय होगा।

(6) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट नहीं दकए गए खजनिों या जिनकी खजनि सामिी की जवद्यमानता खजनि (खजनि अंतवास्ट् तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के खनन पट्टा िेन ेके जलए आवश्यक गवेषण मानिंडों के अनुसार उनके द्वारा जसद्ध नहीं की गई ह,ै के संबंध में जहस्ट्सा प्राप्त करन ेका पात्र नहीं होगा।

(7) इस जनयम में दकसी बात के होते हुए भी, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक और पटे्टिार दकसी अन्य तरीके िैसे नीलामी प्रीजमयम में प्रजतित जहस्ट्सेिारी के बिल ेमें एक मुश्त भुगतान; गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को िेयर के भुगतान के संबंध में करार कर सकते हैं, और ऐसे करार पर,— (क) गवेषण अनजु्ञजप्तधारक और पटे्टिार ऐसे करार की एक प्रजत राज्य सरकार को प्रस्ट्ततु करेंग;े और (ख) करार के प्रभावी होन े के पश्चात, पटे्टिार द्वारा राज्य सरकार को िेय नीलामी प्रीजमयम गवेषण अनुज्ञजप्तधारक के प्रजतित जहस्ट्से से कम हो िाएगा और राज्य सरकार गवेषण अनजु्ञजप्तधारक को दकसी भी रकम का भुगतान नहीं कर सकेगी।

(8) जनयमानुसार पूवेिण कायों के पूरा होने और राज्य सरकार दकसी अन्य कम् पनी को भूवैज्ञाजनक ररपोटा प्रस्ट्ततु करने के पश्चात, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक राज्य सरकार के पूवा अनुमोिन से, प्रजतित िेयर प्राप्त करने का अपना अजधकार हस्ट्तातंररत कर सकती ह ैऔर राज्य सरकार ऐसे आवेिन की प्राजप्त के नब्बे दिनों के भीतर जपछली मंिूरी को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार करेगी।

(9) यदि कोई गवेषण अनुज्ञजप्तधारक अपन ेद्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए गए खनन पटे्ट का पटे्टिार बन िाता ह,ै तो ऐसा पट्टाधारक गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को िये प्रजतित जहस्ट्सेिारी की कटौती के पश्चात राज्य सरकार को नीलामी प्रीजमयम िमा करेगा।

(10) राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को जनयम 11 के अधीन पटे्टिार द्वारा िेय अजिम भुगतान की प्रत्येक दकस्ट्त में एक जहस्ट्सा इलेक्ट्रॉजनक हस्ट्तांतरण द्वारा जनम्नजलजखत तरीके से भुगतान करेगी, अर्ाात:्—

(i) प्रत्येक दकस्ट्त में जहस्ट्सा अजिम भुगतान की दकस्ट्त की रकम से गणुा दकया गया गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा उद्धृत प्रजतित के बराबर होगी;

(ii) गवेषण अनजु्ञजप्तधारक को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक दकस्ट्त में जहस्ट् से का भुगतान पटे्टिार द्वारा दकस्ट्त िमा करने के तीस दिनों के भीतर दकया िाएगा; और

(iii) इस जनयम के अधीन गवेषण अनजु्ञजप्त धारक को िेय नीलामी प्रीजमयम में जहस्ट्सेिारी के बिले इस उप-जनयम के अधीन गवेषण अनजु्ञजप्तधारक को भुगतान िल्ि से िल्ि पूणा रूपणे समायोजित दकया िाएगा। 19ञ. गवषेण अनजु्ञजप्त के अनसुार खनन पटे्ट के जलए नीलामी. –––

(1) इन जनयमों के अध्याय II में जवजनर्िाष्ट खनन पटे्ट की नीलामी के तरीके और जनयम और ितें, इस जनयम में जवजनर्िाष्ट ितों के अधीन गवेषण अनुज्ञजप्त के अधीन दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार जचजन्हत ब्लॉक के खनन पटे्ट की नीलामी के जलए लाग ूहोंगी।

(2) राज्य सरकार उस िेत्र िहां खजनि (खजनि अंतवास्ट् त ुका साक्ष्य) जनयम, 2015 के जनयम 5 में यर्ा जवजनर्िाष्ट खजनि अंतवास्ट् तु जसद्ध की गई, के संबंध में गवेषण अनजु्ञजप्तधारक से भूवैज्ञाजनक ररपोटा प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर धारा 11 के सार् परठत धारा 10ख के अधीन खनन पट्टा िनेे के जलए नीलामी प्रदिया िरुू करेगी और भूवैज्ञाजनक ररपोटा की प्राजप्त की तारीख से एक वषा के भीतर ऐसे खनन पट्टों के अनुिान के जलए अजधमाजनत बोलीिाता का चयन करेगी:

[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 परंत ुअजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ में जवजनर्िाष्ट दकसी खजनि के संबंध में, खनन पट्टा िने े के जलए नीलामी प्रदिया धारा 11घ और जनयम 9ख के अधीन कें द्रीय सरकार द्वारा की िाएगी।

(3) यदि उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर अजधमाजनत बोलीिाता का चयन नहीं दकया िाता ह,ै तो राज्य सरकार खनन पटे्ट के जलए अजधमाजनत बोलीिाता का चयन होने तक या बोलीिाताओं की अपयााप्त संख्या के कारण नीलामी के िसूरे प्रयास के रद्द होने तक गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को टोही या पूवेिण कायों के जलए दकए गए व्यय के एक प्रजतित के बराबर रकम या िस लाख रुपये प्रजतमाह, िो भी अजधक हो, का भुगतान करेगी, गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को दकया गया ऐसा भुगतान खनन पट्टाधारक द्वारा िमा दकया िाने वाला नीलामी प्रीजमयम में से उसे िये रकम के सार् समायोजित दकया िाएगा :

स्ट्पष्टीकरण.— इस उप-जनयम के प्रयोिनार्ा िेय रकम का जनधाारण चाटाडा एकाउंटैंट द्वारा जवजधवत प्रमाजणत टोही या पूवेिण कायों के जलए दकए गए व्यय के गवेषण अनुज्ञजप्तधारक द्वारा प्रस्ट्तुत खाते के आधार पर दकया िाएगा।

(4) खनन पटे्ट को समाप्त करन,े बीते िाने अर्वा अभ्यपाण या गवेषण अनजु्ञजप्त के अनुसार दिए गए खनन पटे्ट के आिय पत्र को समाप्त करन,े या बीत िान ेके मामल ेमें, राज्य सरकार खनन पटे्ट की नीलामी में पाय ेगय ेसमान नीलामी प्रीजमयम पर गवेषण अनजु्ञजप्तधारक को ऐसे िेत्र में खनन पट्टा प्राप्त करने का अवसर िेगी।

(5) उप-जनयम (5) के अधीन खनन पट्टा प्राप्त करन े के जलए गवेषण अनुज्ञजप्तधारक की अस्ट्वीकृजत के मामल े में, राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, नीलामी प्रदिया िुरू करेगी और उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर ऐसे िेत्र के जलए अजधमाजनत बोलीिाता का चयन करेगी और यदि उि अवजध के भीतर अजधमाजनत बोलीिाता का चयन नहीं दकया िाता ह,ै तो राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, उप-जनयम (3) के अनुसार गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को भुगतान करेगी।

(6) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक को जनयम 6 के अधीन पात्रता ितों को पूरा करन ेके अधीन उसके द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए गए खनन पटे्ट की नीलामी में भाग लनेे से मना नहीं दकया िाएगा।

(7) खनन पटे्ट की नीलामी के जलए जनजविा िस्ट्तावेि में, जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट जववरण के अजतररि, जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े - अर्ाात;् (क) पूवेिण प्रचालन के िौरान ऐसी एिेंसी द्वारा सृजित कच्चा डेटा और बोर-होल कोर और ब्लॉक के संबंध में ऐसी एिेंसी द्वारा प्रस्ट्ततु आवजधक ररपोटा नीलामी में बोलीिाताओं को जनरीिण के जलए उपलब्ध कराई िाएगी;

(ख) गवेषण अनुज्ञजप्तधारक की स्ट्वाजमत्व संरचना या िेयर धाररता जववरण।

(8) खनन पटे्ट के जलए नीलामी में भाग लेन ेवाला बोलीिाता, राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार िैसा भी मामला हो, को घोषणा करेगा दक क्ट्या वह उस गवेषण अनुज्ञजप्तधारक का संबंजधत पि ह ैजिसके पूवेिण कायों के अनुसार खनन पटे्ट की नीलामी की िा रही ह।ै

(9) राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, नीलामी में अन्य बोलीिाताओं को गवेषण अनुज्ञजप्तधारक या उसकी संबंजधत पाटी की नीलामी में भागीिारी के बारे में सूजचत करेगी।

(10) यदि गवेषण अनुज्ञजप्तधारक या उसकी संबंजधत पाटी अपने पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए िा रह ेखनन पटे्ट की नीलामी में बोलीिाता के रूप में भाग लतेी ह,ै तो, ऑन लाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी के िसूरे िौर में, अनुज्ञजप्तधारक या उसकी संबंजधत पाटी का नाम और उसका अंजतम नाम मलू्य प्रस्ट्ताव (बोली लगाने के िौरान संिोजधत अंजतम मलू्य प्रस्ट्ताव सजहत) सभी योग्य बोलीिाताओं को दिखाई िेगा।

10. उि जनयमों में, जनयम 23 के पश्चात , जनम्नजलजखत जनयम अंतर्वाष्ट दकया िाएगा, अर्ाात:्— 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “24. धारा 4 की उपधारा (1) के परंतकु के अतंगात िाजमल की गयी एिेंसी द्वारा खनन पटे्ट या समदेकत अनजु्ञजप्त के जलए नीलामी में भागीिारी.––– (1) इन जनयमों के िमिः अध्याय 2 एवं अध्याय 3 में जवजनर्िाष्ट खनन पट्टा या समेदकत अनुज्ञजप्त की नीलामी के तरीके व जनयम और ितें इस जनयम में जवजनर्िाष्ट ितों के अधीन, धारा 4 की उप- धारा (1) के परंतुक के अधीन कवर एिेंसी द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार पहचाने गए ब्लॉक की नीलामी के जलए लाग ूहोंगे।

(2) धारा 4 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन िाजमल एिेंसी जिसने अजधजनयम की पहली अनुसूची के भाग घ या अजधजनयम की सातवीं अनुसूची में जवजनर्िाष्ट खजनि गवेिन दकया ह,ै उसे जनयम 6 के अधीन पात्रता ितों को पूरा करने के अधीन ऐसे खजनि के जलए ऐसी एिेंसी द्वारा दकए गए पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए गए खनन पटे्ट या समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए नीलामी में भाग लेन ेसे मना नहीं दकया िाएगा।

(3) खनन पटे्ट या समेदकत अनुज्ञजप्त की नीलामी के जलए जनजविा िस्ट्तावेि में, जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जवजनर्िाष्ट जववरण के अजतररि, जनम्नजलजखत िाजमल होंग ेअर्ाात:् –– (क) पूवेिण प्रचालन के िौरान ऐसी एिेंसी द्वारा सृजित कच्चा डेटा और बोर-होल और ब्लॉक के संबंध में ऐसी एिेंसी द्वारा प्रस्ट्तुत आवजधक ररपोटा नीलामी में बोलीिाताओं को जनरीिण के जलए उपलब्ध कराई िाएगी;

(ख) ऐसी एिेंसी की स्ट्वाजमत्व संरचना या िेयर धाररता जववरण।

(4) खनन पटे्ट या समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए नीलामी में भाग लेने वाला बोलीिाता, राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार िैसा भी मामला हो, को घोषणा करेगा दक क्ट्या उसन ेउस ब्लॉक का पता लगाया ह ैजिसके पूवेिण प्रचालन के अनुसार खनन पट्टा अयस्ट्क समेदकत अनुज्ञजप्त नीलाम दकया िा रहा ह ैया वह ऐसी दकसी एिेंसी का संबंजधत पि ह।ै

(5) राज्य सरकार या कें द्रीय सरकार, िैसा भी मामला हो, नीलामी में अन्य बोलीिाताओं को ऐसी एिेंसी या उसके संबंजधत पि की नीलामी में भागीिारी के बारे में सूजचत करेगी।

(6) यदि ऐसी एिेंसी या उसके संबंजधत पि अपने पूवेिण कायों के अनुसार नीलाम दकए िा रह ेखनन पटे्ट की नीलामी में बोलीिाता के रूप में भाग लेता ह,ै तो, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉजनक नीलामी के िसूरे िौर में, ऐसी एिेंसी या उसके संबंजधत पि का नाम और उसका अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव (बोली लगाने के िौरान संिोजधत अंजतम मूल्य प्रस्ट्ताव सजहत) सभी योग्य बोलीिाताओं को दिखाई िगेा।

11. उि जनयमों में, अनुसूची I में, पैरा 2 के पश्चात और स्ट्पष्टीकरण से पूवा जनम्नजलजखत पैरा अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात:्–– “3. गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में आवेिक की कुल संपजत्त पच्चीस करोड़ रुपय ेसे अजधक या उसके बराब रहोगी।

12. उि जनयमों में, अनुसूची IV में, "समेदकत अनुज्ञजप्त के जलए काया जनष्पािन प्रजतभूजत का प्रारूप [जनयम 19(4) िेखें]", िब्िों, कोष्ठकों और अंकों के स्ट्र्ान पर, जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाात:्— समेदकत अनजु्ञजप्त और गवषेण अनजु्ञजप्त के जलए काया जनष्पािन प्रजतभजूत हते ुप्ररूप [जनयम 19(4) और जनयम 19ि (2) िेखें]"।

13. उि जनयमों में, अनुसूची IV के पश्चात, जनम्नजलजखत अनसूुची अंत:स्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ाात:्– “अनसुचूी V [जनयम 19क (2) िेखें] गवषेण अनजु्ञजप् त प्रिान करन ेके जलए दकसी िते्र की नीलामी हते ुप्रस्ट्ताव प्रस्ट्ततु करन ेका प्ररूप [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 सेवा में, जनिेिक, खनन और भूजवज्ञान जवभाग, ––– सरकार [राज्य सरकार का नाम] महोिया/ महोिय, खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 के जनयम 19क के उप-जनयम (2) के परंतुक के अधीन, मैं/हम िेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी के जलए राज्य सरकार के जवचारार्ा जनम्नजलजखत जववरण और अन्य जववरण प्रस्ट्तुत कर रहा हाँ/रह ेहैं। जनवेिन ह ैदक मैं/हम उि िेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञजप्त की नीलामी में भाग लेन ेका इच्छुक हाँ/हैं।

1. आविेक का नाम व पता (क) नाम :

(ख) डाक पता :

(ग) िरूभाष सं. (कायाालय) (घ) फैक्ट्स नं. (कायाालय):

(ङ) मोबाइल सं.:

(च) िरूभाष सं. (आवास):

(छ) ई-मेल पता :

2. नीलामी हते ुप्रस्ट्ताजवत िते्र के स्ट्र्ान का जववरण (क) राज्य (ख) जिला (ग) समीपवती गााँव (घ) भारतीय सवेिण (एसओआई) टोपोिीट (संख्या) (ङ) िेत्रफल वगा दकमी में (च) प्रस्ट्ताजवत ब्लॉक की जनकटतम सीमा जनिेिांक (ििमलव जडिी में)

3. िते्र की खजनि सभंावना (क) िेत्र / ब्लॉक में जचजन्हत / प्रत् याजित खजनि का नाम (ख) जिसके आधार पर िेत्र में खजनि संभावना जचजन् नत की गई ह ै (ग) उपयुाक्ट् त मि (ख) के समर्ान में जवश्वसनीय िस्ट्तावेिों और संिभों की सूची। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

4. आविेन के सार् सलंग्न दकए िान ेवाल ेिस्ट्ताविे

(i) भारतीय सवेिण (एसओआई) टोपो िीट संख्या पर सीमांदकत प्रस्ट्ताजवत ब्लॉक का स्ट्र्ान।

(ii) उपयुाक्ट् त मि 3(ग) में उजल्लजखत िस्ट्तावेज़। स्ट्र्ान :

तारीख :

आवेिक का हस्ट्तािर [फा सं. एम.VI-1/3/2023-खान VI] डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयकु्ट् त सजचव रटप्पण :— मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.जन. 406(अ) तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाजित दकए गए र् ेऔर सा.का.जन. 648(अ), तारीख 01 जसतंबर, 2023 द्वारा अंजतम संिोधन दकया गया र्ा। MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi the 21st January, 2024 G.S.R. 49(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:— ‘(aa) “auction premium” means the amount payable by the lessee under sub-rule (2) of rule 13;’;

(b) in clause (d), for the words, brackets, letters and figures “sub-clause (iii) of clause (b) of sub-rule (4) of rule 9”, the words, brackets, figures and letter “clause (iii) of sub-rule (9) of rule 9 or clause (iii) of sub-rule (10) of rule 19E” shall be substituted;

(c) in clause (e), for the words, brackets and figures “sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9”, the words, brackets, figures and letter “sub-rule (8) of rule 9 or sub-rule (9) of rule 19E” shall be substituted;

(d) in clause (i), after the words and figure “of rule 18”, the words, brackets, figures and letter “sub-rule (3) of rule 19G” shall be inserted;

(e) in clause (j), for the words, brackets and figures “sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9”, the words, brackets, figures and letter “sub-rule (6) of rule 9 or sub-rule (7) of rule 19E” shall be substituted.

Where this provision sits

Actthe Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024.
Section1
Marginal noteसजंिप्त नाम और प्रारंभ
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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