(1) आयोग के सजिर्व को देय रे्वतन भारत सरकार के संयुि सजिर्व के रे्वतन मैररक्स मे स्ट्तर – 14 (144200-218200/- रूपए) के रे्वतन के समतुल् य होगा:- परंतु िहां आयोग का सजिर्व सरकारी, अधा-सरकारी अजभकरणों, पजब्लक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्ट्थानों से सेर्वाजनरृ्वत्त व्यजि ह ैऐसे में उसे जमलने र्वाले रे्वतन के साथ देय पेंिन अथर्वा सेर्वांत लाभों का पेंिन मूल्य अथर्वा दोनों आहररत अंजतम र्वेतन से अजधक नहीं होने िाजहए।
(2) आयोग के सजिर्व के पास जनम्नजलजखत अहतााएँ और अनुभर्व होंगे, अथाात्: - अजनर्वाया:
(i) ककसी मान् यताप्रा् त जर्वश्वजर्वद्यालय से ककसी भी जर्वषय में स्नातकोत्तर जडग्री;
(ii) कें द्रीय सरकार या ककसी रायय सरकार या ककसी भी कानूनी जनकाय या मान्यता प्राप्त संगठन या संस्ट्था में रे्वतन-मैररक्स मे स्ट्तर -12 (78800-209200/- रूपए) में, या उसके समतलु्य या उससे ऊपर के स्ट् तर पर अपनी संबंजधत सेर्वा या रृ्वजत में कम से कम पन् द्रह र्वषा के अनुभर्व के साथ कम से कम दस र्वषों का प्रिासजनक अनुभर्व भी प्रा् त हो;
र्वांछनीय:
(iii) जिककत्सा अहताा रखन ेर्वाले व्यजियों को प्राथजमकता दी िा सकती ह।ै