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Section 4: आयोग के अध्यि और सदस्ट्यों की जनयजुि के जलए धारा 5 की उपधारा (1) के खडं (ग) के अधीन खोिबीन सजमजत में एक जर्विषेज्ञ का नामजनदेिन

the National Commission for Homoeopathy (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions…Central Rules · 2020

(1) कें द्रीय सरकार दो र्वषों की अर्वजध के जलए आयोग के अध् यि और सदस्ट् यों की जनयुजि के जलए खोिबीन सजमजत का एक भाग बनन ेके जलए एक जर्विेषज्ञ की जनयुजि करेगी।

(2) धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अधीन जनयिु आयोग के अंिकाजलक सदस्ट्यों में से लॉटरी द्वारा उप-जनयम (1) में जनिदा रा जर्विेषज्ञ को िुना िाएगा।

(3) लॉटरी की प्रकक्रया धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अधीन जनयिु आयोग के प्रत्येक अंिकाजलक सदस्ट्य के अलग-अलग नामों र्वाली समान आकार, रंग और जडिाइन की कागज़ की पर्िायों के साथ आयोजित की िाएगी जिन् हें इस प्रकार से मोड़ा िाएगा कक गोपनीयता बनी रह।े

(4) इस जनयम के अधीन लॉटरी की प्रकक्रया जनयम 3 के उप-जनयमों (11), (12), (13), (14) और (15) के अधीन जर्वजनिदाष्ट ट यथार्व्यक पररर्वतानों सजहत आयोजित की िाएगी।

5. आयोग के अध्यि को देय र्वतेन और भत्ते - (1) आयोग के अध्यि को देय रे्वतन, रे्वतन मरैरक्स में स्ट्तर -17 में भारत सरकार के सजिर्व के रे्वतन के बराबर (225000/- रूपए)होगा:

परंतु िहां आयोग का अध्यि सरकारी, अधा-सरकारी अजभकरणों, पजब्लक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्ट्थानों से सेर्वाजनरृ्वत्त व्यजि है ऐसे में उसे जमलने र्वाले रे्वतन के साथ देय पेंिन या सेर्वांत लाभों का पेंिन मलू्य अथर्वा दोनों आहररत अंजतम र्वतेन से अजधक नहीं होने िाजहए।

(2) यकद आयोग का अध्यि कें द्रीय सरकार या रायय सरकार की सेर्वा में है, तो उसके रे्वतन और भते्त उसके जलए लाग ू जनयमों या उप-जनयम (1) के अनुसार िो भी अजधक हो, जर्वजनयजमत ककए िाएंगे।

6. महगंाई भत्ता- (1) आयोग का अध्यि और प्रत्येक अन् य सदस्ट्य, कें द्रीय सरकार में उनके समतुल्य स्ट्तर के अजधकाररयों के जलए अनुमेय दरों पर अपने रे्वतन के जलए उपयिु महगंाई भते्त के हकदार होंग।े

(2) आयोग के पदेन सदस्ट्यों का महगंाई भत्ता उनके मलू मंत्रालय या जर्वभाग या संगठन द्वारा र्वहन ककया िाएगा।

7. यात्रा भत्ता - (-1) आयोग का अध्यि और प्रत् येक अन् य सदस्ट्य को कें द्रीय सरकार में उनके समतुल्य स्ट्तर के अजधकाररयों के जलए अनुज्ञेय रे्वतन के अनरुूप समुजित दरों पर यात्रा भत्ता और दैजनक भत्ता आहररत करने का अजधकार होगा।

(2) आयोग के पदेन सदस्ट्यों का यात्रा भत्ता उनके मूल मंत्रालय या जर्वभाग या संगठन द्वारा र्वहन ककया िाएगा।

(3) आयोग का अध्यि और प्रत्येक सदस्ट्य यात्रा भत्तों और दजैनक भत्तों से संबंजधत अपन ेजबलों के संबंध में स्ट्र्व-जनयंत्रण अजधकारी होगा।

Where this provision sits

Actthe National Commission for Homoeopathy (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Com…
Section4
Marginal noteआयोग के अध्यि और सदस्ट्यों की जनयजुि के जलए धारा 5 की उपधारा (1) के खडं (ग) के अधीन खोिबीन सजमजत में एक जर्विषेज्ञ का नामजनदेिन
JurisdictionCentral
StatusIn force as published by the source

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