(1) केन्द्रीय सरकार अध्यि की छुट्टी मंिूर करने के जलए सिम प्राजधकारी होगी।
(2) आयोग के सजिर्व सजहत प्रत् येक अन्य सदस्ट्य की छुट्टी मंिूर करने के जलए अध् यि प्राजधकारी होगा।
10. अिंदायी भजर्वष्टय जनजध - (1) िहाँ पर सामान्य भजर्वष्टय जनजध (कें द्रीय सेर्वा) जनयम, 1960 के अधीन सदस्ट्यता का कोई जर्वकल्प उपलब्ध नहीं ह,ै आयोग का अध्यि अंिदायी भजर्वष्टय जनजध जनयम (भारत), 1962 के उपबधों द्वारा िाजसत होगा।
(2) आयोग का अध्यि आयोग में दी गई अपनी सेर्वाओं के जलए अजतररि पेंिन और ग्रेच्यटुी प्राप्त करन ेका हकदार नहीं होगा।
11. बठैक फीस - आयोग के पदेन सदस्ट्य और अंिकाजलक सदस्ट्य आयोग की बैठकों के जलए पांि हिार रुपये प्रजतकदन की दर से बैठक फीस प्राप्त करन ेके हकदार होंगे।
12. आयोग के अध्यि और सदस्ट्यों द्वारा आजस्ट्तयों, र्वृजत्तक और र्वाजणजययक काया अथर्वा आर्व ेरान की घोषणा - (1) आयोग का अध्यि और प्रत्येक अन्य सदस्ट्य इस जनयम के साथ संलग् न अनुसूिी के प्ररूप ‘क’ में आजस्ट्तयों और देयताओं की जर्वर्वरणी फाइल करेगा।
(2) आयोग का अध्यि और प्रत्येक अन्य सदस्ट्य अपनी पहली जनयुजि पर और पदभार छोड़ने के समय उक् त अनुसूिी के प्ररूप ‘ख’ में अपने रृ्वजत्तक और र्वाजणजययक कायों अथर्वा आरे्व रान की घोषणा करेगा।
13. स्ट्र्वायत्त बोडों के अध्यि और सदस्ट्यों को देय र्वतेन और भत्त े- (1) प्रत्येक स्ट्र्वायत्त बोडा के अध्यि का रे्वतन भारत सरकार के अपर सजिर्व के रे्वतन के बराबर रे्वतन मैररक् स म ेस्ट्तर -15 (182200-224100/- रूपए) में होगा और प्रत् येक स्ट् र्वायत् त बोडा के सदस्ट् यों का रे्वतन भारत सरकार के संयुक् त सजिर्व के रे्वतन के बराबर रे्वतन मैररक् स ने स्ट्तर -14 (144200-218200/- रूपए) में होगा:
परंतु िहां आयोग का अध्यि सरकारी, अधा-सरकारी अजभकरणों, पजब्लक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्ट्थानों से सेर्वाजनरृ्वत्त व्यजि है ऐसे में उसे जमलने र्वाले रे्वतन के साथ देय पेंिन अथर्वा सेर्वांत लाभों का पेंिन मूल्य अथर्वा दोनों आहररत अंजतम र्वेतन से अजधक नहीं होने िाजहए।
(2) यकद स्ट्र्वायत्त बोडा का अध्यि या सदस्ट्य केन्द्रीय सरकार या रायय सरकार की सेर्वा में ह,ै तो उसके रे्वतन और भते्त उस पर लागू जनयमों या उप-जनयम (1), िो भी अजधक हो, के अनुसार जर्वजनयजमत ककए िाएंगे।