CourtMesh

National Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016

Central Rules · 201393,362 characters of text

The enactment

Long titleNational Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016
TypeRules
Year2013
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Corporate Affairs
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectscorporate

Full text

The source publishes this enactment as a single document rather than provision by provision, so the whole text is below and there are no per-section pages for it. Nothing has been shortened.

3699 GI/2016 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 508] ubZ fnYyh] 'kqØokj] tqykbZ 22] 2016@vk""""kk<+ 31] 1938 No. 508] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938 कारपोरेट काय मं ालय कारपोरेट काय मं ालयकारपोरेट काय मं ालय कारपोरेट काय मं ालय अिधसूचना अिधसूचनाअिधसूचना अिधसूचना नई �द�ली, 21 जुलाई, 2016 सा.का.िन. सा.का.िन.सा.का.िन. सा.का.िन.717 717717 717(अ). (अ).(अ). (अ).- -- - के� ीय सरकार, कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) क� धारा 469 #ारा $द% शि'य( का $योग करते ,ए िन.िलिखत िनयम बनाती है, अथा4त्-

1. संि�� नाम और �ारंभ. संि�� नाम और �ारंभ.संि�� नाम और �ारंभ. संि�� नाम और �ारंभ.- -- - (1) इन िनयम( का संि67 नाम रा8ीय कंपनी िविध अपील अिधकरण िनयम, 2016 है ।

(2) ये िनयम राजप< म= $काशन क� तारीख को $वृ% ह(गे। भाग भागभाग भाग- -- -1 11 1 प�रभाषाएं, ��प आ�द प�रभाषाएं, ��प आ�दप�रभाषाएं, ��प आ�द प�रभाषाएं, ��प आ�द

2. प�रभाषाएं. प�रभाषाएं.प�रभाषाएं. प�रभाषाएं.- इन िनयम( म= जब तक �क संदभ4 से अ�यथा अपेि6त न हो – (क) “ ““ “अिधिनयम अिधिनयमअिधिनयम अिधिनयम” ”” ” से कंपनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) अिभ$ेत ह;ै (ख) “ ““ “अिधव#ा अिधव#ाअिधव#ा अिधव#ा” ”” ” से वह Bि' अिभ$ेत ह ैजो अिधव'ा अिधिनयम, 1961 (1961 का 25) के अधीन िविध वृि% का हकदार ह;ै (ग) “ ““ “अपील अपीलअपील अपील” ”” ” से अिधिनयम क� धारा 421 क� उपधारा (1) के अधीन दायर �कसी अपील अिभ$ेत ह;ै (घ) “ ““ “�ािधकृत �ितिनिध �ािधकृत �ितिनिध�ािधकृत �ितिनिध �ािधकृत �ितिनिध” ”” ” से वह Bि' अिभ$ेत है िजसे अिधिनयम क� धारा 432 म= यथा उपबंिधत �कसी प6 #ारा अपील अिधकरण के सम6 उसका मामला $Eतुत करने के िलए िलिखत म= $ािधकृत �कया गया ह;ै (ङ) “ ““ “��प ��प��प ��प” ”” ” से इन िनयम( के उपाबंध ‘क’ �दए गए $Gप अिभ$ेत ह;ै (च) “ ““ “वादकालीन आवेदन वादकालीन आवेदनवादकालीन आवेदन वादकालीन आवेदन” ”” ” से �कसी अपील म= अपील अिधकरण म= पहले से संिEथत परंतु अपील अिधकरण के आदशे या िनदIश से िनJपादन हेतु काय4वाही न होने वाला कोई आवेदन अिभ$ेत ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) “ ““ “प�कार प�कारप�कार प�कार” ”” ” से अपील अिधकरण के सम6 अपील करने वाला कोई Bि' अिभ$ेत है और इसम= अपील म= िहत रखने वाले �कसी Bि' के $ितवादी शािमल हL; (ज) “ ““ “रिज'(ार रिज'(ाररिज'(ार रिज'(ार” ”” ” से अपील अिधकरण का रिजEMार अिभ$ेत है; (झ) “ ““ “धारा धाराधारा धारा” ”” ” से अिधिनयम क� कोई धारा अिभ$ेत ह;ै (ञ) उन शNद( और पद( के, जो इसम= $Eतुत ह ैऔर पOरभािषत नहQ ह ैRकतु या रा8ीय कंपनी िविध अिधकरण िनयम, 2016 म= पOरभािषत ह ैवहQ अथ4 ह(गे जो उनके िलए Sमशः इस अिधिनयम या उ' िनयम( म= समनुदिेशत �कया गया ह।ै

3. समय अविध क) गणना. समय अविध क) गणना.समय अविध क) गणना. समय अविध क) गणना.- -- - य�द अिधिनयम और इन िनयम( #ारा या �कसी अ�य िविध के अधीन या कोई काय4 करने के िलए अपील अिधकरण #ारा िविहत �कसी अविध क� गणना करने के िलए उ' अविध शुG होने वाला �दन छोड़ जाएगा और य�द अंितम �दन ऐसे �दन पड़ रहा हो जब�क अपील अिधकरण का काया4लय बंद ह ैतो वह �दन और उसके बाद के �दन जब�क अपील अिधकरण बंद हो को छोड़ �दया जाएगा।

4. ��प. ��प.��प. ��प.- -- - इऩ िनयम( #ारा िविहत $Gप( को उनम= उि�लिखत $योजन( के िलए $Yयेक मामले क� पOरिEथितय( के अनुसार संशोधन या पOरवत4न करते ,ए $योग म= लाया जाएगा।

5. आदेश या िनद-श या िनयम का �प िवधान. आदेश या िनद-श या िनयम का �प िवधान.आदेश या िनद-श या िनयम का �प िवधान. आदेश या िनद-श या िनयम का �प िवधान.- -- - $Yयेक िनयम, िनदIश, आदशे, सZमन, वारंट या अ�य आ\ापक आदेिशका अ]य6 के नाम से जारी क� जाएगी और इस पर रिजEMार या अ]य6 #ारा इस $योजनाथ4 िवशेष Gप से $ािधकृत �कसी अ�य अिधकारी #ारा हEता6र करने क� तारीख, माह और वष4 देते ,ए हEता6र �कए जाएंगे और अपील अिधकरण क� शासक�य मु ा लगाई जाएगी।

6. अपील अिधकरण क) शासक)य मु0ा. अपील अिधकरण क) शासक)य मु0ा.अपील अिधकरण क) शासक)य मु0ा. अपील अिधकरण क) शासक)य मु0ा.- -- - अपील अिधकरण क� शासक�य मु ा क= ीय सरकार #ारा समय-समय पर िविन^द_ क� जाएगी और इसे रिजEMार क� अिभर6ा म= रखा जाएगा।

7. अिभलेख2 क) अिभर�ा. अिभलेख2 क) अिभर�ा.अिभलेख2 क) अिभर�ा. अिभलेख2 क) अिभर�ा.- -- - रिजEMार के पास अपील अिधकरण के अिभलेख( क� अिभर6ा होगी और �कसी भी कारण या मामले म= दायर �कया गया कोई अिभलेख या दEतावेज अपील अिधकरण क� अनुमित के िबना अपील अिधकरण क� अिभर6ा से बाहर ले जाने क� अनुमित नहQ दी जाएगी। परंतुक �क रिजEMार अपील अिधकरण के �कसी अ�य Bि' को अपील अिधकरण के $शासिनक $योजन( के िलए �कसी आिधकाOरक कागजात या अिभलेख को हटाने क� अनुमित द ेसकता है।

8. अपील अिधकरण क) अपील अिधकरण क) अपील अिधकरण क) अपील अिधकरण क) बैठक. बैठक.बैठक. बैठक.- -- - अपील अिधकरण क� बैठक का आयोजन नई �द�ली म= मुaयालय म= �कया जाएगा।

9. अपील अिधकरण क) बैठक का समय. अपील अिधकरण क) बैठक का समय.अपील अिधकरण क) बैठक का समय. अपील अिधकरण क) बैठक का समय.- -- - अपील अिधकरण क� बैठक का समय अ]य6 #ारा �दए गए आदशे के अधीन रहते ,ए साधारणतः $ातः 09.30 बजे से अपराcन 01.00 तक और 02.15 अपराcन से सायं 05.00 बजे तक होगा और ऐसा करना अपील अिधकरण को अपने बैठने का समय बढ़ाने, जैसा �क वह उपयु' समझे, से नहQ रोकेगा।

10. काया लय के काय घंटे. काया लय के काय घंटे.काया लय के काय घंटे. काया लय के काय घंटे.- -- -

(1) अपील अिधकरण का काया4लय सभी काय4�दवस( म= $ातः 09.30 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुला रहगेा।

(2) रिजEMी का फाइgलग काउंटर सभी काय4�दवस( म= $ातः 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुला रहगेा।

11. अंत7निहत शि#या.ं अंत7निहत शि#या.ंअंत7निहत शि#या.ं अंत7निहत शि#या.ं- -- - इन िनयम( क� कोई भी बात अपील अिधकरण को �याय करने और अपील अिधकरण क� $�Sया का दGुपयोग करने से रोकने के िलए आवhयक समझे जाने वाले आदशे( को करने या िनदशे देने के िलए अपील अिधकरण क� अंतiनिहत शि'य( को सीिमत या अ�यथा $भािवत नहQ करेगी।

12. कैल9डर. कैल9डर.कैल9डर. कैल9डर.- -- - अपील अिधकरण के एक वष4 म= काय4�दवस( का कैल=डर अपील अिधकरण अ]य6 और सदEय( #ारा िनधा4Oरत �कया जाएगा।

13. समावेदन मामले. समावेदन मामले.समावेदन मामले. समावेदन मामले.- -- - अपील अिधकरण के सम6 दोपहर 12.00 बजे से पहले $Eतुत सभी तYकाल मामले, य�द वे इन िनयम( म= यथाउपबंिधत के अनुसार हर तरह से पूण4 हL तो अगले काय4�दवस के िलए सूचीबm �कए जाएगे और अपवा�दक मामल( म= दोपहर 12.00 बजे के बाद परंतु शाम 03.00 बजे से पहले $ा7 होने वाले मामले अपील अिधकरण या अ]य6 क� िविन^द_ अनु\ा के साथ अगले �दन के िलए सूचीबm �कए जाएंगे।

14. छूट देने क) शि#. छूट देने क) शि#.छूट देने क) शि#. छूट देने क) शि#.- -- - अपील अिधकरण पया47 कारण �दखाए जाने पर इऩ िनयम( क� �कसी अपे6ा का अनुपालन करने से प6( को छूट दे सकता ह ैऔर ऐसे Bवहार( और $�Sयाओ ँ के मामले म= िनदशे दे सकता ह ैिजसे वह सारवान �याय दनेे के िलए �यायोिचत और समीचीन समझे।

15. समय अविध बढाने क) शि#. समय अविध बढाने क) शि#.समय अविध बढाने क) शि#. समय अविध बढाने क) शि#.- -- - अपील अिधकरण ऐसी शतp, य�द ह( जो मामले म= �याय के िलए अपेि6त ह(, पर कोई कृYय करने या काय4वाही करने के िलए इन िनयम( #ारा िनयत या �कसी आदशे #ारा िनधा4Oरत समयसीमा को बढा सकता ह ैऔर इस $कार सीमा बढाने का आदशे यrिप िनयत या अनुमित �दए गए समय के समा7 होने के बाद नहQ �दया जाएगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 भाग भाग भाग भाग - -- - 2 22 2 रिज'(ार क) शि#यां रिज'(ार क) शि#यांरिज'(ार क) शि#यां रिज'(ार क) शि#यां

16. रिज'(ार क) शि#यां और रिज'(ार क) शि#यां और रिज'(ार क) शि#यां और रिज'(ार क) शि#यां और कृ>य कृ>यकृ>य कृ>य. .. .- -- - रिजEMार क� शि'यां और कृYय इस $कार ह(गे, अथा4त-् (क) अपील, यािचकाओ ँ और आवेदन( का रिजEMीकरण; (ख) अपील या यािचका या आवेदन या पsातवतt काय4वाही म= संशोधन के िलए आवेदन $ा7 करना; (ग) नए सZमन या नोOटस और उ�ह= दनेे के िलए आवेदन $ा7 करना; (घ) नए सZमन या नोOटस और अ�प समय म= सZमन और नोOटस देने के िलए आवेदन $ा7 करना; (ड़) सZमन या नोOटस $ितEथािपत करने के िलए आवेदन $ा7 करना; (च) दEतावेज( के रिजEMीकरण क� Eवीकृित और िनरी6ण से संबंिधत आदशे $ा7 करने के िलए आवेदन $ा7 करना; (छ) अपील अिधकरण के िनदेशानुसार िसिवल �यायलय को िनJपादन के िलए िविहत $माणप< ($माणप<() आ�द के साथ िनदIश/आदेश सूिचत करना; (ज) ऐसे अ�य आनुषंिगक मामले जैसा �क अ]य6 समय-समय पर िनदशे करे;

17. 'थगन क) शि#. 'थगन क) शि#.'थगन क) शि#. 'थगन क) शि#.- -- - सामा�यतः पर सभी Eथगन आदशे अपील अिधकरण से $ा7 �कए जाएंगे और असाधारण मामल( म= य�द पीठासीन अपील अिधकरण िनदशे कर= तो रिजEMार �कसी भी समय कोई भी मामला Eथिगत करेगा और उसे पीठासीन अपील अिधकरण के सम6 $Eतुत करेगा।

18. अ@य� क) �>यायोजन शि#यां. अ@य� क) �>यायोजन शि#यां.अ@य� क) �>यायोजन शि#यां. अ@य� क) �>यायोजन शि#यां.- -- - अ]य6 इन िनयम( के अंतग4त रिजEMार #ारा $योग �कए जाने वाले सभी या कुछ कृYय उपरिजEMार या �कसी अ�य उपुयु' अिधकारी को समनुदिेशत या $Yयायोिजत कर सकता है। भाग भागभाग भाग - -- - 3 33 3 अपील अपील अपील अपील संि'थत करना संि'थत करना संि'थत करना संि'थत करना - -- - ��Aया ��Aया��Aया ��Aया

19. काय वाही क) ��Aया. काय वाही क) ��Aया.काय वाही क) ��Aया. काय वाही क) ��Aया.- -- -

(1) अपील अिधकरण को $Eतुत क� जाने वाली $Yयेक अपील अंuेजी म= होगी और य�द यह �कसी अvय भारतीय भाषा म= ह ैतो यह अंuेजी म= अनू�दत $ित के साथ मानक कागज के एक ओर डबल Eपेस म= एक ओर ऊपर लगभग 4 स=टीमीटर चौड़ ेआंतOरक माiजन और 2.5 स=टीमीटर के दाएं माiजन और 5 स=टीमीटर के बाएं माiजन के साथ साफ और Eप_ टं�कत या मु� त सZयक Gप से संaया�कत, सूचकांक और पुिEतका EवGप म= $Eतुत क� जाएगी;

(2) वाद शीष4क म= “रा8ीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म=” शNद िलखे जाएंगे और उस $ािधकरण क� काय4वाही या आदशे भी लगाए जाएंगे िजसके िवGm यह $Eतुत क� जा रही ह।ै

(3) अपील पैरा म= िवभ' क� जाएगी और इसे Sिमक संaया दी जाएगी और जहां तक संभव हो $Yयेक पैरा म= एक अलग तyय या आरोप या gबद ु�दया जाएगा।

(4) जहां शक या अ�य तारीखे $यु' होती हो वहां uीगोOरयन कैल=डर क� तYEथानी तारीखे भी दी जाएगी।

(5) अपील के $ारंभ म= $Yयेक प6 का पूरा नाम, माता-िपता का नाम, िववरण और पता तथा य�द प6 एक $ितिनिध के EवGप म= मुकदमा कर रहा ह ैया उसके िवGm या उसके िवGm मुकदमा �कया जा रहा ह ैतो �दया जाएगा और उसी अपील म= पsातवतt काय4वाही म= उसे दोहराना आवhयक नहQ होगा।

(6) प6( के नाम( को Sिमक संaया दी जाएगी और $Yयेक प6 के नाम तथा िववरण के िलए एक अलग पंि' आबंOटत क� जाए तथा ये संaया बदली नहQ जाएगी और अपील के लंिबत रहने के दौरान य�द �कसी प6 क� मृYयु हो जाती है तो उसके िविधक उ%रािधकारी या $ितिनिध, जैसा भी मामला हो, य�द एक से अिधक हो तो उ�ह= उपसंaया #ारा दशा4या जाएगा।

(7) य�द नए प6कार लाए जाते हL तो उ�ह= उसी zेणी म= Sिमक संaया दी जाएगी िजसम= उ�ह= लाया जा रहा है।

(8) $Yयेक वाद शीष4क के तYकाल बाद उस िविध के उपबंध का उ�लेख �कया जाएगा िजसके अधीन यह $Eतुत क� जा रही ह।ै

20. �'तुत करने के िलए पते म9 िनधा �रत �'तुत करने के िलए पते म9 िनधा �रत �'तुत करने के िलए पते म9 िनधा �रत �'तुत करने के िलए पते म9 िनधा �रत �कया जाने वाला �कया जाने वाला �कया जाने वाला �कया जाने वाला िववरण. िववरण.िववरण. िववरण.- -- - सZमन भेजने के िलए पता $Yयेक प6 क� ओर से $Yयेक अपील के साथ फाइल �कया जाएगा और जहां तक संभव हो सके उसम= िन.िलिखत मद= शािमल ह(गी अथा4त्- (क) सड़क, गली, लेन और नगरपािलका खंड/वाड4, नगरपािलका डोर और मकान क� अ�य संaया; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) कEबे या गांव का नाम; (ग) डाकघर, डाक िजला और िपन कोड; और (घ) पताधारक क� पहचान के िलए आवhयक अ�य कोई िविशि_ जैसे फै{स नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता

21. प�रवत न पर ह'ता�र. प�रवत न पर ह'ता�र.प�रवत न पर ह'ता�र. प�रवत न पर ह'ता�र.- -- - �कसी अपील म= $Yयेक अंतःरेखांकन, लोप या शुिm या हटाने पर प6कार या उसके $ािधकृत $ितिनिध #ारा हEता6र �कए जाएगे।

22. अपील �'तुत करना. अपील �'तुत करना.अपील �'तुत करना. अपील �'तुत करना.- -- -

(1) अपीलाथt या यािचकाकता4 या आवेदक या $ितवादी #ारा $Yयेक अपील $Gप एनसीएलएटी-1 म= तीन $ितय( म= फाइgलग काउंटर पर िनधा4Oरत फ�स के साथ िविहत $Gप म= आवेदक #ारा Eवयं या इस $योजन के िलए उसके #ारा $ािधकृत $ितिनिध #ारा $Eतुत क� जाएगी और इसका अऩुपालन न करना अपील पर िवचार करने से इंकार करने का िविधमा�य आधार माना जाएगा।

(2) $Yयेक अपील के साथ अपेि6त आदेश क� एक $मािणत $ितिलिप लगाई जाएगी।

(3) अपील अिधकरण म= फाइल �कए गए सभी दEतावेज( के साथ तीन $ितय( म= एक सूची लगाई जाएगी िजसम= उनके Nयौरे और इस पर दी गई फ�स क� रािश बताई जाएगी।

(4) िवरोधी प6 को सZमन दनेे के िलए अपील या यािचका या आवेदन क� पया47 संaया म= $ितयां भी फाइल क� जाएंगी।

(5) लंिबत मामल( म= अ�य सभी आवेदन िवरोधी प6 या उसके अिधव'ा या $ािधकृत $ितिनिध को अिuम Gप से $ितयां दनेे के बाद $Eतुत �कए जाएंगे।

(6) िनयम( #ारा िविहत $�Sया फ�स और पया47 आकार के अपेि6त संaया म= िलफाफे और यथािविहत नोOटस EवGप अपील के \ापन के साथ फाइल �कए जाएंगे।

23. फाइल क) जाने वाली �ितय2 क) संDया. फाइल क) जाने वाली �ितय2 क) संDया.फाइल क) जाने वाली �ितय2 क) संDया. फाइल क) जाने वाली �ितय2 क) संDया.- -- - अपीलाथt या यािचकाकता4 या आवेदक या $ितवादी अपील या $ितप6 या आपि%, जैसा भी मामला हो �क तीन अिध$मािणत $ितयां फाइल करेगा और $Yयेक िवऱोधी प6कार को एक $ित दगेा।

24. पृEांकन और स>यापन. पृEांकन और स>यापन.पृEांकन और स>यापन. पृEांकन और स>यापन.- -- - $Yयेक अपील या अिभवचन के अंत म= $ािधकृत $ितिनिध का नाम और हEता6र ह(गे और $Yयेक अपील या अिभवचन पर संबंिधत प6कार #ारा इन िनयम( के #ारा उपबंिधत रीित म= हEता6र और सYयापन �कया जाएगा।

25. द'तावेज का अनुवाद. द'तावेज का अनुवाद.द'तावेज का अनुवाद. द'तावेज का अनुवाद.- -- - (1) अपील अिधकरण के सम6 $Eतुत �कसी काय4वाही म= $यु' होन वाला कोई दEतावेज य�द अंuेजी से िभ} अ�य भाषा म= ह ैतो उसक� अंuेजी म= $ितिलिप जो दोन( प6कार( #ारा सZमत हो या इस मामले म= प6कार( क� ओर से िनयु' $ािधकृत $ितिनिध #ारा सही अनुमो�दत $ितिलिप $मािणत क� जाए, रिजEMी म= $ा7 क� जाएगी।

(2) रिजEMार इस $योजन के िलए अनुमो�दत Bि' #ारा ऐसे फ�स का भुगतान करने पर, जो अ]य6 िविन^द_ करे, अनुवाद, अिध$मािणत और सYयापन का आदशे करेगा।

(3) कोई अपील या अ�य काय4वाही तब तक सुनवाई के िलए $Eतुत नहQ क� जाएगी जब तक �क सभी प6 पुि_ कर= �क िजन दEतावेज( पर वे िनभ4र होने का आhय रखते है वे सभी अंuेजी म= हL या अंuेजी म= अनु�दत �कए गए हL और उनक� अपेि6त संaया म= $ितयां अपील अिधकरण म= फाइल क� गई हL।

26. यािचका या अपील या द'तावेज का पृEांकन और संिव�ा. यािचका या अपील या द'तावेज का पृEांकन और संिव�ा.यािचका या अपील या द'तावेज का पृEांकन और संिव�ा. यािचका या अपील या द'तावेज का पृEांकन और संिव�ा.- -- - (1) फाइgलग काउंटर का भारसाधक Bि' अपील या दEतावेज $ा7 होने के बाद तYकाल उस पर और सूची क� अितOर' $ितय( पर भी अपील अिधकरण क� तारीख और मुहर लगाएगा और प6 को पावती वापस करेगा तथा वह $ितय( के पहले पृ~ पर लगाई गई मुहर अपने हEता6र भी करेगा तथा सभी दEतावेज( के Nयौरे दिैनक फाइgलग के बाद रिजEटर म= $िवि_ करेगा तथा एक डायरी संaया दगेा िजसे तारीख मुहर के नीचे लगाया जाएगा और उसके बाद इसे जांच के िलए भेजेगा।

(2) य�द संवी6ा करने पर कोई अपील या दEतावेज <ुOटपूण4 पाया जाता ह ैतो यह दEतावेज प6कार को नोOटस दनेे के बाद अनुपालन के िलए लौटाया जाएगा और य�द लौटाने क� तारीख से सात �दन के अंदर अनुपालन नहQ �कया जाता तो उसे रिजEMार के सम6 रखा जाएगा जो समुिचत आदेश पाOरत कर सकता ह।ै

(3) रिजEMार ऐसे दEतावेज को फाइल करने वाले प6 को सुधार या संशोधन करने के िलए लौटा सकता है और इस $योजन के िलए संबंिधत प6 को उिचत समय जैसा �क वह आवhयक समझे, द ेसकता ह ैया अनुपालन क� समयसीमा बढ़ा सकता ह।ै

(4) य�द कोई प6कार <ुOट दरू करने के िलए िनधा4Oरत समय म= इसे दरू करने के िलए कोई कदम नहQ उठाता है तो रिजEMार िलिखत म= दज4 �कए जाने वाले कारण( के साथ अपील या अिभवचन या दEतावेज का रिजEMीकरण करने से इंकार कर सकता ह।ै

27. 'वीकृत काय वािहय2 का रिज'(ीकरण. 'वीकृत काय वािहय2 का रिज'(ीकरण.'वीकृत काय वािहय2 का रिज'(ीकरण. 'वीकृत काय वािहय2 का रिज'(ीकरण.- -- - अपील Eवीकृत होने पर उसे इस $योजन के िलए रखे जा रह ेसमुिचत रिजEटर म= संaया दी जाएगी और रिजEMीकृत �कया जाएगा तथा उस रिजEटर म= उसक� संaया िलखी जाएगी। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

28. एकप�ीय संशोधन. एकप�ीय संशोधन.एकप�ीय संशोधन. एकप�ीय संशोधन.- -- - $Yयेक अपील या यािचका या आवेदन म= कोई अंक संबंधी, Bाकरण, िलिपक�य या अ�य कोई गलती होने पर उसे प6( को नोOटस �दए िबना रिजEMार के आदशे से संशोिधत �कया जा सकता ह।ै

29. अिभलेख मंगाना. अिभलेख मंगाना.अिभलेख मंगाना. अिभलेख मंगाना.- -- - अपील Eवीकृत होने पर रिजEMार, य�द अपील अिधकरण िनदशे दे तो अिधकरण का संबंिधत पीठ या �यायिनण4यन $ािधकरण से काया4वाही से संबंिधत अिभलेख मांग सकता ह ैऔर उसे काय4वाही क� समाि7 पर या �कसी भी समय पुनः $Eतुत कर सकता है।

30. �कसी संघ के िलए और उसक) ओर से �ािधकृत करने का �माण. �कसी संघ के िलए और उसक) ओर से �ािधकृत करने का �माण.�कसी संघ के िलए और उसक) ओर से �ािधकृत करने का �माण. �कसी संघ के िलए और उसक) ओर से �ािधकृत करने का �माण.- -- - य�द कोई अपील �कसी संघ #ारा या उसक� ओर से दायर क� गई ह ैतो उस पर हEता6र या उसका सYयापन करने वाला Bि' उस अपील के साथ रिजEMी #ारा सYयापन के िलए संघ के उस संक�प क� एक मूल $ितिलिप $Eतुत करेगा िजसके #ारा उस Bि' को ऐसा करने का अिधकार �दया गया ह:ै परंतु �क रिजEMार समुिचत $ािधकरण के संबंध म= संतु_ होने के िलए प6कार से ऐसी अ�य सामuी �कसी भी समय मांग सकता ह ैजैसा �क वह उिचत समझे: परंतु यह भी �क वह उन सदEय( क� सूची $Eतुत करेगा िजनके िहत के िलए काय4वाही क� जा रही ह।ै

31. वादकालीन आवेदन. वादकालीन आवेदन.वादकालीन आवेदन. वादकालीन आवेदन.- -- - लंिबत मामल( म= Eथगन, िनदेश, िवलंब क� माफ�, िजस आदशे के िवGm अपील क� गई ह ैउसक� $ित $Eतुत करने से छूट या मांगे गए समय को बढाने के िलए $Yयेक वादकालीन आवेदन $Gप एनसीएलएटी-2 म= �कया जाएगा और आवेदक #ारा आवेदन का समथ4न करते ,ए एक शपथप< फाइल करने के साथ-साथ इस $योजन के िलए िविहत अपे6ाओ ँ का अनुपालन �कया जाएगा।

32. िव�िपत, फटे Iए या �ितJ'त द'तावेज �'तुत करने क) ��Aया. िव�िपत, फटे Iए या �ितJ'त द'तावेज �'तुत करने क) ��Aया.िव�िपत, फटे Iए या �ितJ'त द'तावेज �'तुत करने क) ��Aया. िव�िपत, फटे Iए या �ितJ'त द'तावेज �'तुत करने क) ��Aया.- -- - य�द �कसी अिभवचन के साथ $Eतुत कोई दEतावेज िवGिपत, फटा ,आ या �कसी अ�य $कार से 6ितuEत या अ�यथा उसक� िEथित या EवGप के िलए िवशेष Gप से ]यान दनेा अपेि6त हो तो प6 #ारा उसक� िEथित और EवGप का अिभवचन के सूचकांक म= उ�लेख �कया जाएगा और उसे $ा7 करते समय $ािधकृत अिधकारी #ारा $मािणत करके हEता6र �कए जाएंगे। भाग भागभाग भाग - -- - 4 44 4 वाद सूची वाद सूचीवाद सूची वाद सूची

33. दै ददैै दैिनक वाद सूची तैयार करना और �काशन. िनक वाद सूची तैयार करना और �काशन.िनक वाद सूची तैयार करना और �काशन. िनक वाद सूची तैयार करना और �काशन.- -- -

(1) रिजEMी $Yयेक काय4�दवस म= काया4लय का समय समा7 होने से पहले अगले काय4�दवस के िलए वाद सूची तैयार करेगा और उसे रिजEMी के नोOटस बोड4 पर लगाएगा तथा अ]य6 के िनदेश( के अधीन दिैनक वाद सूची म= मामल( को जब तक �क संबंिधत पीठ #ारा अ�यथा आदशे न �कया जाए $ाथिमकता के िन.िलिखत Sम म= रखा जाएगा; अथा4त्- (क) आदेश( क� उपघोषणा के िलए मामले; (ख) Eप_ीकरण के िलए मामले; (ग) Eवीकृित के िलए मामले; (घ) आदशे या िनदशे( के िलए मामले; (ड़) आंिशक Gप से सुनवाई नए आंिशक सुनवाई वाले मामले िजनम= पूव�दाहरण हो; और (च) संaया के अनुसार या पीठ के िनदशेानुसार दज4 �कए गए मामले;

(2) दिैनक वाद सूची के शीष4क म= अपील क� संaया, पीठ क� सुनवाई का �दन, तारीख और समय, �यायालय हॉल संaया और कोरम िजसम= पीठ म= शािमल अ]य6, �याियक औऱ तकनीक� सदEय( के नाम हो, दी जाएगी।

(3) दिैनक वाद सूची म= सूचीबm $Yयेक मामले क� संaया के सामने िन.िलिखत दशा4या जाएगा, अथा4त्- (क) दोन( प6( क� ओर से िविधक Bवसायी या $ािधकृत $ितिनिधय( के नाम और को~क म= उऩ प6कर( का पदनाम िजनका वे $ितिनिधYव कर रह ेहL। (ख) य�द $ितिनिधYव न हो तो प6( के नाम और को~क म= उनके रLक।

(4) रिजEMी क� आपि%यां और िवशेष िनदIश, य�द कोई ह( और अऩुपालन अपेि6त हो तो उनका सं6ेप म= उ�लेख दिैनक वाद सूची म= Oट�पिणयां Eतंभ म= �कया जाएगा।

34. अपील अिधकरण अपील अिधकरणअपील अिधकरण अपील अिधकरण के न बैठने के कारण वाद सूची को अJेणीत करना और मामल2 का 'थगन. के न बैठने के कारण वाद सूची को अJेणीत करना और मामल2 का 'थगन.के न बैठने के कारण वाद सूची को अJेणीत करना और मामल2 का 'थगन. के न बैठने के कारण वाद सूची को अJेणीत करना और मामल2 का 'थगन.- -- - (1) य�द कोई अवकाश क� घोषणा होने या �कसी अ�य अ$Yयािशत कारण से �कसी �दन अपील अिधकरण का काय4 नहQ होता है तो उस �दन क� वाद सूची जब तक �क अ�यथा िनदशे न �दया जाए अगले �दन के िलए पहले से िनयत मामल( के साथ-साथ उस �दन क� दैिनक वाद सूची मानी जाएगी। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) य�द �कसी िविश_ पीठ क� सुनवाई पीठ के �कसी सदEय क� असमथ4ता के कारण र� हो जाती है तो रिजEMार जब तक �क अ�यथा िनदेश न �दया जाए, उस पीठ के सम6 $Eतुत मामल( को �कसी सुिवधाजनक तारीख तक Eथिगत कर सकता है।

(3) Eथगन या $Eतुत करने या िनदशे नोOटस बोड4 पर अिधसूिचत �कए जाएंगे। भाग भागभाग भाग - -- - 5 55 5 काय वाही का अिभलेख काय वाही का अिभलेखकाय वाही का अिभलेख काय वाही का अिभलेख

35. डायरी. डायरी.डायरी. डायरी.- -- - (1) $भारी िलिपक #ारा इस $कार से रखी जाएगी जैसा �क $Yयेक अपील म= रिजEMार #ारा िविन^द_ �कया जाए और उस पर Eप_ िलखावट होगी।

(2) मुaय िमिसल म= डायरी म= अपील क� पृ~भूिम, उस पर �दए गए आदेश का सार और िनJपादन काय4वाही म= इसम= आदशे या िनदशे या िनयम के िनJपादन म= सभी काय4वाही का पूरा Oरकॉड4 रखा जाएगा और इसक� जांच उपरिजEMार #ारा 15 �दन म= एक बार क� जाएगी और उसके हEता6र ह(गे।

36. ऑड र शीट. ऑड र शीट.ऑड र शीट. ऑड र शीट.- -- -

(1) कोट4 माEटर #ारा सभी काय4वािहय( म= ऑड4र शीट लगाई जाएगी और िजनम= समय-समय पर अपील अिधकरण #ारा पाOरत सभी आदेश( का िववरण होगा।

(2) अपीलीय अिधकरण #ारा पाOरत सभी आदेश अंuेजी म= ह(गे और अपील अिधकरण म= पीठ के गठन करने वाले सदEय( #ारा हEता6Oरत ह(गे: परंतु �क नेमी आदेश जैसे Oरकाडp का मंगाना, Oरकाडp को $Eतुत करना, Eथगन और अ�य कोई आदशे जो अपील अिधकरण के सदEय #ारा िनदिेशत �कया जाए वह कोट4 माEटर #ारा हEता6Oरत होगा।

(3) ऑड4र शीट म= अपील या यािचका या आवेदन संaया, आदशे तारीख और सभी आनुषंिगक िववरण िजसम= लघु वाद शीष4क भी शािमल ह ैका वण4न होगा।

37. डायरी का अनुर�ण. डायरी का अनुर�ण.डायरी का अनुर�ण. डायरी का अनुर�ण.- -- -

(1) संबंिधत पीठ का कोट4 माEटर एक सुपा� कोट4 डायरी रखेगा िजसम= पीठ क� $Yयेक बैठक म= आवेदन(, या यािचकाओ ँ या अपील जो दिैनक वाद सूची म= सूचीबm ह ैम= कार4वाईय( का Oरकाड4 रखेगा।

(2) कोट4 डायरी म= मामले जो Oरकाड4 �कए जाएँगे म= {या मामला Eथिगत �कया गया या आंिशक सुना गया या सुना गया या िनबटान �कया गया या सुना गया और आदशे सुरि6त रखा गया जैसा भी मामला हो का िववरण रखा जाएगा। साथ ही जहां लागू हो �यायालय क� आगामी तारीख को भी दशा4या जाएगा।

38. संदभ के िलए कानून एवं उLरण. संदभ के िलए कानून एवं उLरण.संदभ के िलए कानून एवं उLरण. संदभ के िलए कानून एवं उLरण.- -- - प6कार या $ािधकृत $ितिनिध �दन क� कार4वाई शुG होने से पूव4 कोट4 माEटर को िविध जन4ल, Oरपोट4, कानून और अ�य उmरण जो संदभ4 के िलए आवhयक ह(गे या उनके पूरे पाठ क� फोटो $ित क� सूची $Eतुत कर=गे।

39. पीठ पीठपीठ पीठ म9 मामल2 को बुलाना. म9 मामल2 को बुलाना.म9 मामल2 को बुलाना. म9 मामल2 को बुलाना.- -- - पीठ के आदेश के अधीन, कोट4 माEटर मामल( को जो वाद सूची म= सूचीबm है Sम अनुसार बुलाएगा।

40. पीठ पीठपीठ पीठ काय का िविनय काय का िविनयकाय का िविनय काय का िविनयमन. मन.मन. मन.- -- -

(1) जब �कसी पीठ क� बैठक चल रही हो उप रिजEMार यह सुिनिsत करेगा – (क) पीठ को कोट4 माEटर या आशुिलिपक या �कसी चपरासी या �कसी पOरचारी क� सेवाओ ँ के उपलNध होने म= असुिवधा या समय का �ास न हो। (ख) काट4 माEटर यह सुिनिsत करेगा �क पीठ क6 म= तथा आस-पास पूण4 Gप से शाि�त बनाए रखी जाए और �कसी भी $कार का अवरोध अपील अिधकरण के काय4कलाप म= न हो और अपील अिधकरण क� गOरमा तथा शालीनता बनाने म= उिचत सावधानी बरती जाए।

(2) जब अपील अिधकरण आदेश पाOरत करता ह ैया िनदशे जारी करता है तो कोट4 माEटर यह सुिनिsत करेगा �क मामले का अिभलेख साथ म= कार4वाई या अपील अिधकरण का आदशे तुरंत रिजEMी म= अंतOरत हो और रिजEMी कोट4 माEटर से $ा7 अिभलेख का सYयापन वाद सूची के संदभ4 म= करेगी और �यायालय के िनदेश या आदेश( को सूिचत करने के िलए तुरंत कदम उठाएगी। भाग भाग भाग भाग - -- - 6 66 6 रिज रिजरिज रिज'टर2 का अनुर�ण 'टर2 का अनुर�ण'टर2 का अनुर�ण 'टर2 का अनुर�ण

41. रिज'टर2 का अनुर�ण �कया जाएगा. रिज'टर2 का अनुर�ण �कया जाएगा.रिज'टर2 का अनुर�ण �कया जाएगा. रिज'टर2 का अनुर�ण �कया जाएगा.- -- -

(1) अपील अिधकरण #ारा िन.िलिखत रिजEटर( का अनुर6ण और �दन $ित�दन आधार पर रिजEMी #ारा पोEट ऐसी मं<ालियक अिधकारी या अिधकाOरय( #ारा �कया जाएगा िज�ह= रिजEMार अ]य6 के �कसी आदशे के अधीन िनदिेशत कर=- (क) अपील( का रिजEटर; ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (ख) िबना नंबर क� अपील( का रिजEटर; और (ग) वादकालीन आवेदन( का रिजEटर।

42. लंिबत मामल2 म9 �रकाडM क) Nव'था. लंिबत मामल2 म9 �रकाडM क) Nव'था.लंिबत मामल2 म9 �रकाडM क) Nव'था. लंिबत मामल2 म9 �रकाडM क) Nव'था.- -- - अपील का Oरकाड4 िन.िलिखत चार भाग( म= बांटा जाएगा और उनको िमलाया और अनुर6ण �कया जाएगा। (क) मुaय फाइल (अपील को अलग रखा जा रहा ह)ै; (ख) िविवध आवेदन फाइल; (ग) $�Sया फाइल; और (घ) िनJपा�दत फाइल।

43. मुDय फाइल क) अOत व'तु. मुDय फाइल क) अOत व'तु.मुDय फाइल क) अOत व'तु. मुDय फाइल क) अOत व'तु.- -- - मुaय फाइल िन.िलिखत Sम म= रखी जाएगी और जब तक िनयम( के अंतग4त न_ करने का आदेश नहQ �दया जाता Eथाई Gप से अनुर6ण �कया जाएगा – (क) सूची; (ख) ऑड4र शीट; (ग) अंितम आदशे या िनण4य; (घ) अपील या यािचका जैसा भी मामला हो का \ापन उसके उपाबंध अनुसूची के साथ होगा; (ङ) $Yयु%र या उ%र या आ6ेप य�द कोई हो; (च) (i) मौिखक सा6ी और शपथ प< का सबूत;

(ii) कमीशन पर िलया गया सा6ी; और

(iii) दEतावेजी सा6ी। (छ) िलिखत तक4 ।

44. ��Aया फाइल क) अंतव 'तु. ��Aया फाइल क) अंतव 'तु.��Aया फाइल क) अंतव 'तु. ��Aया फाइल क) अंतव 'तु.- -- - $�Sया फाइल म= िन.िलिखत मद शािमल ह(गी, अथा4त्- क. सूची; ख. पावर ऑफ अटोनt या वकालतनामा; ग. सZमन और अ�य $�Sयाएं और उससे संबंिधत शपथ-प<; घ. साि6य( को बुलाने के आवेदन; ङ. Oरकाड4 मंगाने के प<; और च. सभी अ�य िविवध कागजात जैसे डाक अिभEवीकृितयां

45. िनPपादन फाइल. िनPपादन फाइल.िनPपादन फाइल. िनPपादन फाइल.- -- - िनJपादन फाइल म= िन.िलिखत मद= ह(गी, अथा4त् – क. सूची; ख. ऑड4र शीट; ग. िनJपादन आवेदन; घ. सभी $�Sयाएं और अ�य कागजात ऐसी िनJपादन कार4वाइय( से संबंिधत; ङ. य�द आदिेशत हो तो िसिवल �यायालय को आदेश भेजना; और 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] च. िनJपादन का पOरणाम।

46. िविवध आवेदन2 के िलए फाइल. िविवध आवेदन2 के िलए फाइल.िविवध आवेदन2 के िलए फाइल. िविवध आवेदन2 के िलए फाइल.- -- - सभी िविवध आवेदन( के िलए केवल एक फाइल िजसके साथ शीष4 पेज आगे लगा ,आ हो और शीष4 पेज के तुरंत बाद डायरी, िविवध आवेदन, समथ4क शपथ-प<, आड4र शीट4 और सभी अ�य दEतावेज फाइल �कए जाएंगे।

47. �रकाड का �रकाड का�रकाड का �रकाड का नQ �कया जाना. नQ �कया जाना.नQ �कया जाना. नQ �कया जाना.- -- - Eथायी Oरकाड4 को छोड़कर अपील अिधकरण का Oरकाड4 को न_ �कए जाने का आदशे रिजEMार या उप रिजEMार #ारा $�Sया के अंितम िनJकष4 के छ: वष4 के बाद अ]य6 क� पूव4 अनुमित $ा7 करने के बाद �दया जाएगा। 'पQीकरण 'पQीकरण'पQीकरण 'पQीकरण: :: : इस िनयम के उ�ेhय से Eथायी Oरकाड4 म= आड4र, अपील रिजEटर, यािचका रिजEटर और ऐसे अ�य Oरकाड4 शािमल �कए जा सक= गे िजसे अ]य6 #ारा आदिेशत �कया जाए। भाग भाग भाग भाग - -- - 7 77 7 ��Aया क) तामील ��Aया क) तामील��Aया क) तामील ��Aया क) तामील/ // /�ितवा�दय2 क) उपि'थित और आपिRयां �ितवा�दय2 क) उपि'थित और आपिRयां�ितवा�दय2 क) उपि'थित और आपिRयां �ितवा�दय2 क) उपि'थित और आपिRया ं

48. नो�टस जारी करना. नो�टस जारी करना.नो�टस जारी करना. नो�टस जारी करना.- -- -

(1) जहां अपील अिधकरण #ारा अपील या वादकालीन आवेदन( के नोOटस जारी �कए जाते हL तो उनक� $ितयां उनके समथ4न म= शपथ-प< और य�द अपील अिधकरण #ारा ऐसा आदिेशत हो उनके साथ अ�य दEतावेज( क� $ितयां य�द कोई हो अ�य प6कार को नोOटस के साथ भेजा जाएगा।

(2) उपिनयम (1) मे उि�लिखत दEतावेज( क� $ितय( म= अपील या वादकालीन आवेदन $Eतुत करने क� तारीख और $ािधकृत $ितिनिध य�द कोई हो ऐसे प6कार क� पूव4 पते के साथ तामील और अंतOरम आदेश य�द कोई उस पर �दया गया हो दशा4ई जाएगी।

(3) अपील अिधकरण समुिचत मामल( म= नोOटस जारी करने के आदेश द ेसकता है और संबंिधत प6कार को उि�लिखत नोOटस क� तामील अ�य प6कार को दEती या उस मामले म= ऐसे प6कार को नोOटस सुपुद4गी क� अनुमित दे सकता ह ैऔर ऐसे प6कार को सा6ी के साथ तामील का शपथ-प< दािखल करना होगा।

49. सSमन. सSमन.सSमन. सSमन.- -- - जहां सZमन या नोOटस िनजी सेवा #ारा तामील करने का आदशे �दया जाता है $ाथt या आवेदक या याची जैसा भी मामला हो जब तक यह अ�य प6कार का पहले ही तामील �कया जा चुका हो वह सभी अपील( या यािचका� या आवेदन क� $ितया रिजEटड4 डाक या कोOरयर सेवा से भेजने क� BवEथा करेगा और आगामी सुनवाई क� तारीख से पहले तामील का शपथ-प< अिभEवीकृित सा6ी के साथ $Eतुत करेगा।

50. नए नो�टस जारी करने के चरण. नए नो�टस जारी करने के चरण.नए नो�टस जारी करने के चरण. नए नो�टस जारी करने के चरण.- -- -

(1) य�द कोई नोOटस िबना तामील के उन पOरिEथितय( जो िनयम 48 म= िविन^द_ नहQ ह ै लौट आता ह ैतो तyय और उसके कारण को रिजEMी के सूचना प� पर तुरंत अिधसूिचत �कया जाएगा।

(2) आवेदक या यािचकाकता4 या उसका $ािधकृत $ितिनिध ऐसी अिधसूचना क� तारीख से सात �दवस के भीतर नया नोOटस तामील करवाने क� कार4वाई करेगा।

51. नए नो�टस तामील कराने म9 चकू के प�रणाम. नए नो�टस तामील कराने म9 चकू के प�रणाम.नए नो�टस तामील कराने म9 चकू के प�रणाम. नए नो�टस तामील कराने म9 चकू के प�रणाम.- -- - जहां अ�य प6कार को सZमन जारी हो चुके हL और वो िबना तामील ,ए वािपस आ गए हL और आवेदक या याची या $ाथt जैसा भी मामला हो अ$ाiथय( को नोOटस के वािपस आने क� तारीख से अपील अिधकरण #ारा आदेिशत अविध के भीतर आवhयक कदम उठाने म= चूक करते हL तो रिजEMार अपील अिधकरण के सZमुख मामले को आगामी िनदशे( या गैर-अिभयोजन के िलए खाOरज करने हतुे रखेगा।

52. नो�टस या आदिेशका तामील से संबंिधत �िविQयां. नो�टस या आदिेशका तामील से संबंिधत �िविQयां.नो�टस या आदिेशका तामील से संबंिधत �िविQयां. नो�टस या आदिेशका तामील से संबंिधत �िविQयां.- -- - रिजEMी का �याियक अनुभाग आड4र शीट के Eतंभ “रिजEMी के नोट” म= $ितवा�दय( को नोOटस तामील पूरी होने संबंधी Oरकाड4 जैसे नोOटस जारी करने क� तारीख, तामील क� तारीख, नोOटस वापसी क� तारीख, य�द गैर-तामील हो, नए नोOटस जारी करने के िलए उठाए गए कदम और तामील पूरी होने क� तारीख इYया�द का वण4न रखेगा।

53. �ितवा�दय2 Tारा उपि'थत नहU होना और प�रणाम. �ितवा�दय2 Tारा उपि'थत नहU होना और प�रणाम.�ितवा�दय2 Tारा उपि'थत नहU होना और प�रणाम. �ितवा�दय2 Tारा उपि'थत नहU होना और प�रणाम.- -- - जहां $ितवादी सZमन( या नोOटस( क� $भावी तामील के बावजूद भी सुनवाई क� िनयत तारीख पर उपिEथत नहQ होता ह ैतो अपील अिधकरण एकप6ीय सुनवाई कर गुण दोष के आधार पर अंितम आदशे पाOरत कर सकता ह।ै परंतु �क अपील अिधकरण के िलए �कसी $ािधकृत $ितिनिध, िजसे वह उपयु' समझे, क� सहायता लेने का िवक�प होगा य�द मामले म= जOटल एवं िविध का सारभूत $� अंतiनिहत ह ैिजसका वृcद पOरणाम होगा।

54. �ितवादी Tारा आ�पे �कया जाना, ��प और प�रणाम �ितवादी Tारा आ�पे �कया जाना, ��प और प�रणाम�ितवादी Tारा आ�पे �कया जाना, ��प और प�रणाम �ितवादी Tारा आ�पे �कया जाना, ��प और प�रणाम.- (1) $ितवादी य�द ऐसा करने हतुे आदिेशत �कया जाए आपि%यां या $ितउ%र अपील अिधकरण #ारा अनु\ात समय के भीतर दायर कर सकता ह।ै

(2) आपि%यां या $ित उ%र को अपील के Gप म= $मािणत �कया जाएगा और जहां नए तyय अपील अिधकरण क� अनुमित से $थम बार $Eतुत �कया जाना मांगा जाता है तो उनक� पुि_ समiथत शपथ प< के #ारा �कया जाएगा।

(3) $ितवादी य�द अनुमत हो तो आपि%यां या �कसी कार4वाई म= $ितउ%र तीन $ितयां म= उनक� तामील आवेदक या याची या उनके $ािधकृत $ितिनिध जैसा भी मामला हो दायर कर सकता है। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 भाग भाग भाग भाग - -- - 8 88 8 अपील के िलए फ)स, ��Aया फ)स और लागत लगाना अपील के िलए फ)स, ��Aया फ)स और लागत लगानाअपील के िलए फ)स, ��Aया फ)स और लागत लगाना अपील के िलए फ)स, ��Aया फ)स और लागत लगाना

55. फ)स. फ)स.फ)स. फ)स.- -- -

(1) अपील या वादकालीन आवेदन दायर करने के िलए फ�स और $�Sया फ�स इन िनयम( के अंतग4त जैसा अनुसूची म= िविहत �कया गया ह ैफ�स होगी।

(2) फ�स एवं $�Sया फ�स को पृथक िडमांड �ा�ट या भारतीय डाक आदशे म= वेतन एवं लेखा अिधकारी, कारपोरेट काय4 मं<ालय, नई �द�ली के देय के प6 म= जमा कराई जाएगी।

(3) अपील अिधकरण, �याय िहत को बढ़ाने और उपयु' मामल( म= ऐसी फ�स को या उसके िहEसे को याची, $ाथt या आवेदक क� आiथक पOरिEथितय( या अRकचन पOरिEथितय( को ]यान म= रखते ,ए या अ�य ऐसे कारण जैसा भी मामला हो अदा करने म= छूट द ेसकता ह।ै

56. ��AयाV म9 लागत लगाना. ��AयाV म9 लागत लगाना.��AयाV म9 लागत लगाना. ��AयाV म9 लागत लगाना.- -- -

(1) जहां भी अपील अिधकरण उिचत समझे $ितवादी या चूक करने वाले प6कार पर िविधक खच4 पूरे करने हेतु लागत लगा सकता है।

(2) अपील अिधकरण उपयु' मामले म= $ाथt या अ$ाथt को अ�य प6कार के बाद खच4 को उठाने और �यायालय क� $�Sया का द�ुपयोग के मामले म= चूक करने वाले प6कार पर द_ृांत यो�य लागत लगा सकता है। भाग भाग भाग भाग - -- - 9 99 9 �रकाड का िनरी�ण �रकाड का िनरी�ण�रकाड का िनरी�ण �रकाड का िनरी�ण

57. �रकाडM का िनरी�ण. �रकाडM का िनरी�ण.�रकाडM का िनरी�ण. �रकाडM का िनरी�ण.- -- -

(1) �कसी मामले म= प6कार या $ािधकृत $ितिनिध को मामले के Oरकाड4 का िनरी6ण रिजEMार को िलिखत म= आवेदन और िविहत फ�स अदायगी पर करने क� अनुमित दी जा सकती ह।ै

(2) ऐसी शत� एवं िनबंधन जो अ]य6 #ारा सामा�य एवं िवशेष आदेश #ारा िविहत �कए जाएं। एक Bि' जो $�Sया का प6कार नहQ है को भी रिजEMार को िलिखत अनुमित $ा7 करने पर $�Sया� का िनरी6ण करने क� अनुमित दी जा सकती है।

58. िनरी िनरीिनरी िनरी�ण क) अनुमित. �ण क) अनुमित.�ण क) अनुमित. �ण क) अनुमित.- -- - अपील अिधकरण के सZमुख लंिबत या िविनिsत् मामले के Oरकाड4 का िनरी6ण केवल रिजEMार के आदेश पर ही अनुमत �कया जाएगा।

59. िनरी�ण क) अनुमित के िलए आवेदन. िनरी�ण क) अनुमित के िलए आवेदन.िनरी�ण क) अनुमित के िलए आवेदन. िनरी�ण क) अनुमित के िलए आवेदन.- -- -

(1) िनयम 58 के अंतग4त Oरकाड4 के िनरी6ण के िलए आवेदन ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी- -- -3 3 3 3 म= होगा और रिजEMी के फाइgलग काउंटर पर $ात: 10.30 से 03.00 बजे अपराcन के बीच या �कसी काय4 �दवस और िजस तारीख को िनरी6ण चाहा गया है उसके दो �दवस के पूव4 जब तक रिजEMार #ारा अ�यथा अनुमत न �कया जाए $Eतुत �कया जाएगा।

(2) रिजEMी अपनी Oट�पणी के साथ आवेदन रिजEMार के सZमुख $Eतुत करेगी जो उस पर िवचार करने पर समुिचत आदेश पाOरत करेगा।

(3) लंिबत मामल( म= Oरकाड4 का िनरी6ण सामा�यत: मामले क� िनयत सुनवाई क� तारीख या उसके पूव4 �दवस पर अनुमत नहQ क� जाएगी।

60. िनरी�ण के िलए संदR क) जाने वाली िनरी�ण के िलए संदR क) जाने वाली िनरी�ण के िलए संदR क) जाने वाली िनरी�ण के िलए संदR क) जाने वाली फ)स. फ)स.फ)स. फ)स.- -- - इन िनयम( के साथ संल� फ�स अनुसूची म= दी गई फ�स िडमांड �ा�ट या भारतीय पोEटल आड4र जो वेतन एवं लेखा अिधकारी, कारपोरेट काय4 मं<ालय, नई �द�ली के प6 म= दये हो के जOरए लिZबत या िनiणत मामले के Oरकाड4 के िनरी6ण के आवेदन पर अदा क� जाएगी।

61. िनरी�ण का ढ़ंग. िनरी�ण का ढ़ंग.िनरी�ण का ढ़ंग. िनरी�ण का ढ़ंग.- -- -

(1) Oरकाड4 के िनरी6ण क� अनुमित पर, उप रिजEMार मामले के Oरकाड4 $ा7 करने क� BवEथा करेगा और ऐसे Oरकाडp के िनरी6ण क� अनुमित रिजEMार #ारा िनयत तारीख एवं समय पर $ात: 10.30 से अपराcन 12.30 और अपराcन 2.30 से अपराcन 4.30 बजे तक ऐसे अिधकारी क� ताYकािलक उपिEथित म= जो उसक� ओर से $ािधकृत है अनुमत करेगा।

(2) Bि' जो Oरकाड4 का िनरी6ण कर रहा ह ैिनरी6ण के दौरान Oरकाड4 को �कसी भी तरीके से अBविEथत, िवकृत, छेड़-छाड़ या नुकसान नहQ प,चाएगा।

(3) Bि' जो Oरकाड4 का िनरी6ण कर रहा ह ैOरकाड4 या पेपर पर कोई मा�कग नहQ कर=गे और य�द कोई नोट ले रहे हL तो दEतावेज या Oरकाड4 िजसका िनरी6ण �कया जा रहा ह ैवह केवल पेि�सल से ले सकते हL।

(4) Bि' जो िनरी6ण का पय4वे6ण कर रहा है �कसी भी समय आगे िनरी6ण रोक सकता ह ैय�द उसक� राय म= िनरी6ण के दौरान Oरकाड4 न_ होने क� संभावना है या Oरकाडp का िनरी6ण करने वाले Bि' ने इन िनयम( के उपबंध( का उ�लंघन �कया है या इन िनयम( के उ�लंघन का $यास �कया है और इस मामले क� तुरंत Oरपोट4 रिजEMार को दगेा और रिजEMार से आगे आदेश मांगेगा और ऐसी Oट�पिणयां िनरी6ण रिजEटर म= दज4 क� जाएगी। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

62. िनरी�ण रिज'टर का अनुर�ण. िनरी�ण रिज'टर का अनुर�ण.िनरी�ण रिज'टर का अनुर�ण. िनरी�ण रिज'टर का अनुर�ण.- -- - उप रिजEMार एक रिजEटर का अनुर6ण दEतावेज( या Oरकाडp के िनरी6ण के िलए करेगा और उसम= ऐसे िनरी6ण करने वाले Bि'य( के हEता6र रिजEटर और साथ ही साथ िनरी6ण क� समाि7 पर आवेदन पर लेगा। भाग भाग भाग भाग - -- - 10 1010 10 िविधक �ितिनिध क) उपि'थित िविधक �ितिनिध क) उपि'थितिविधक �ितिनिध क) उपि'थित िविधक �ितिनिध क) उपि'थित

63. �ािधकृत �ितिनिध क) उपि'थित. �ािधकृत �ितिनिध क) उपि'थित.�ािधकृत �ितिनिध क) उपि'थित. �ािधकृत �ितिनिध क) उपि'थित.- -- - अिधिनयम क� धारा 432 के उपबंध( के अधीन, अपील अिधकरण के सZमुख �कसी $�Sया या अपील के प6कार या तो Eवयं या एक या अिधक चाट4ड4 अकाउंट=ट या कंपनी सिचव, लागत लेखाकार या िविध Bवसायी कोई अ�य Bि' को अपने मामले को अपील अिधकरण के सZमुख $Eतुत करने के िलए $ािधकृत कर सकता है।

64. िनयुि# का �माण. िनयुि# का �माण.िनयुि# का �माण. िनयुि# का �माण.- -- - (1) जहां अिधव'ा को प6कार के िलए या उनक� ओर से उपिEथत होने के िलए िनयु' �कया गया है वह अपना वकालतनामा $Eतुत करेगा।

(2) वृि%क जैसे चाट4ड4 अकाउंट=ट या कंपनी सिचव या लागत लेखाकार उपिEथित का \ापन $Eतुत कर=गे।

65. प�कार के सुने जाने के अिधकार पर प�कार के सुने जाने के अिधकार परप�कार के सुने जाने के अिधकार पर प�कार के सुने जाने के अिधकार पर पाबंदी. पाबंदी.पाबंदी. पाबंदी.- -- - प6कार िजसने अपील अिधकरण के सZमुख $Eतुत होने के िलए िविधक $ितिनिध क� िनयुि' क� ह ैको Bि'गत Gप से सुनवाई का अिधकार नहQ होगा। जब तक अपील अिधकरण ने ऐसी अनुमित दी हो।

66. �ािधकृत �ितिनिध क) वृिRक पोशाक. �ािधकृत �ितिनिध क) वृिRक पोशाक.�ािधकृत �ितिनिध क) वृिRक पोशाक. �ािधकृत �ितिनिध क) वृिRक पोशाक.- -- - अपील अिधकरण के सZमुख $Eतुत होने के समय $ािधकृत $ितिनिध वही वृि%क पोशाक धारण कर=गे जो उनके कोड ऑफ कंड{ट म= िविहत क� गई है। भाग भाग भाग भाग - -- - 11 1111 11 शपथ प शपथ प शपथ प शपथ प

67. शपथ प का शीष क. शपथ प का शीष क.शपथ प का शीष क. शपथ प का शीष क.- -- - $Yयेक शपथ प< का शीष4क “रा8ीय कंपनी िविध अपील अिधकरण” के Gप म= होगा इसके वाद आवेदन का कारण शीष4क या अ�य कार4वाइयां िजनम= शपथ प< मांगा गया का $योग �कया जाएगा।

68. शपथ प का ��प एवं अंतव 'तु. शपथ प का ��प एवं अंतव 'तु.शपथ प का ��प एवं अंतव 'तु. शपथ प का ��प एवं अंतव 'तु.- -- - शपथ प< $प< एनसीएलएटी-4 के अनुसार आदशे XIX िनयम 3 Bवहार $�Sया संिहता 1908 (1908 का 5) क� अपे6ा� के अनुसार होगा।

69. Nि# जो अ Nि# जो अNि# जो अ Nि# जो अनु�मािणत करने के िलए �ािधकृत है. नु�मािणत करने के िलए �ािधकृत है.नु�मािणत करने के िलए �ािधकृत है. नु�मािणत करने के िलए �ािधकृत है.- -- - शपथ प<( �कसी अिधव'ा या नोटेरी के सम6 तैयार या पुि_ क� जाएगी जो उस पर शासक�य मु ा लगाएग=।

70. अिशि�त, दिृQहीन Nि#य2 के शपथ प . अिशि�त, दिृQहीन Nि#य2 के शपथ प .अिशि�त, दिृQहीन Nि#य2 के शपथ प . अिशि�त, दिृQहीन Nि#य2 के शपथ प .- -- - जहां शपथ प< �कसी Bि' जो अिशि6त दिृ_बािधत या शपथ प< क� िलखी जाने वाली भाषा से अपOरिचत ह ै#ारा शपथ या पुि_ क� जाती ह ैवह �प एनसीएलएटी �प एनसीएलएटी�प एनसीएलएटी �प एनसीएलएटी- -- -5 55 5 म= होगी और अनु$माणनकता4 यह $मािणत करेगा �क शपथ प< को पढ़ा, समझाया और उसके #ारा अनुवाद �कया गया था उसक� उपिEथित म= शपथकता4 बताया गया और वह उसे समझा $तीत ,आ और उसने अपने हEता6र या िच�ह अनु$माणनकता4 क� उपिEथित म= �कया।

71. शपथकता क) पहचान. शपथकता क) पहचान.शपथकता क) पहचान. शपथकता क) पहचान.- -- - य�द शपथकता4 अनु$माणनकता4 के पहचान म= नहQ है तो उसक� पहचान उसके पहचान वाले से $मािणत क� जाएगी और जो Bि' पहचान कर रहा ह ैवह अपने हEता6र उस पर करेगा।

72. शपथ प के उपाबंध. शपथ प के उपाबंध.शपथ प के उपाबंध. शपथ प के उपाबंध.- -- -

(1) दEतावेज िजसके साथ शपथ प< संल� है को उसम= उपाबंध संaया के Gप म= िन^द_ �कया जाएगा और अनु$माणनकता4 उस पर पृ~ांकन करेगा �क यह दEतावेज ह ैिजसका शपथ प< म= उपाबंध संaया दज4 �कया गया ह।ै

(2) अनु$माणनकता4 उस पर हEता6र करेगा और अपना नाम व पदनाम का उ�लेख करेगा। भाग भाग भाग भाग - -- - 12 1212 12 द'तावेज2 क) खोज, �'तुत करना एवं वापसी द'तावेज2 क) खोज, �'तुत करना एवं वापसीद'तावेज2 क) खोज, �'तुत करना एवं वापसी द'तावेज2 क) खोज, �'तुत करना एवं वापसी

73. द'तावेज2 क) �'तुित के िलए आवेदन, सSमन का �प . द'तावेज2 क) �'तुित के िलए आवेदन, सSमन का �प .द'तावेज2 क) �'तुित के िलए आवेदन, सSमन का �प . द'तावेज2 क) �'तुित के िलए आवेदन, सSमन का �प .- -- -

(1) इसम= इसके नीचे अ�यथा उपबंिधत के िसवाय दEतावेज( क� खोज या $Eतुत करना या वापसी को Bवहार $�Sया संिहता 1908 के $ावधान( के अनुसार िविनयिमत होगा।

(2) दEतावेज( का उपिEथत करने के िलए सZमन हेतु आवेदन साद ेकागज पर िजस दEतावेज के $Eतुत करने क� मांग क� गई है, दEतावेज( क� सुसंगतता और य�द $मािणत $ितिलिप के $Eतुत करना उ�ेhय पूरा करता ह,ै {या आवेदन उिचत अिधकारी को �कया गया ह ैऔर उसका पOरणाम बताया जाएगा।

(3) दEतावेज जो �यायालय से िभ} लोक अिधकारी के कNजे म= ह ै�क उपिEथित के िलए सZमन हेतु संबंिधत िवभाग के िवभागा]य6 या ऐसे अ�य $ािधकारी जो अपील अिधकरण #ारा िविन^द_ �कया संबोिधत क� जाएगी।

74. द'तावेज2 के िलए 'वयं �ेरणा से सSमन. द'तावेज2 के िलए 'वयं �ेरणा से सSमन.द'तावेज2 के िलए 'वयं �ेरणा से सSमन. द'तावेज2 के िलए 'वयं �ेरणा से सSमन.- -- - इन िनयम( म= �कसी अ�य बात के होते ,ए भी अपील अिधकरण Eवयं $ेरणा पर लोक दEतावेज या अ�य दEतावेज जो लोक अिधकारी क� अिभर6ा म= ह ै$प< एनसीएलटी-6 म= $Eतुत करने के िलए सZमन जारी कर सकता है। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11

75. द'तावेज2 को िचिOहत करना. द'तावेज2 को िचिOहत करना.द'तावेज2 को िचिOहत करना. द'तावेज2 को िचिOहत करना.- -- -

(1) जब दEतावेज $Eतुत �कए जाएं वो िन.ानुसार िचि�हत �कए जाएंग े– (क) य�द आवेदक या याची क� ओर से भरोसा रखा जाए तो वे ‘क’ zंृखला म= संaयाबm �कए जाएँगे; (ख) य�द $ितवादी क� ओर से भरोसा रखा जाए तो उसे ‘ख’ zंृखला म= संaयाबm �कए जाएंगे। (ग) अपीलीय अिधकरण दEतावेज( को ‘ग’ ऋखंला के Gप म= िचि�हत �कया जाएगाः

(2) अपीलीय अिधकरण आवेदक को, सZमन जारी होने से पूव4 मांग �ा�ट या भारतीय डाक आदशे जो कारपोरेट काय4 मं<ालय के वेतन एवं लेखा अिधकारी के प6 म= दये हो, के मा]यम से अिधकरण के पास Bय( के िन6ेपण का िनदेश द ेसकता है जो Oरकॉड4 के संचारण के िलए आवhयक हो।

76. द'तावेज2 क) वापसी और संचारण. द'तावेज2 क) वापसी और संचारण.द'तावेज2 क) वापसी और संचारण. द'तावेज2 क) वापसी और संचारण.- -- -

(1) दEतावेज( क� वापसी के िलए $Eतुत आवेदन संaया�कत होनी चािहए और ऐसे Oरकॉडp को न_ करने के पsात् ऐसे आवेदन( को Eवीकार �कया जाएगा।

(2) अपीलीय अिधकरण, �कसी भी समय और ऐसी पOरिEथितय( म= जहां उिचत समझ=, $Eतुत दEतावजे( क� वापसी का िनदेश द ेसकता ह।ै भाग भागभाग भाग 13 1313 13 साXय2 का परी�ण और कमीशन जारी करना साXय2 का परी�ण और कमीशन जारी करनासाXय2 का परी�ण और कमीशन जारी करना साXय2 का परी�ण और कमीशन जारी करना

77. साXय2 का परी�ण साXय2 का परी�णसाXय2 का परी�ण साXय2 का परी�ण, , , , कमीशन जारी क कमीशन जारी ककमीशन जारी क कमीशन जारी करने क) ��Aया. रने क) ��Aया.रने क) ��Aया. रने क) ��Aया.- -- - अिधिनयम क� धारा 424 के उपबंध और िसिवल $�Sया संिहता 1908 (1908 का 5) के आदेश XVI और XXVI के सुसंगत उपबंध �कसी Bि' को सZमन जारी करने म= और उपिEथित म= और शपथ के परी6ण म= और सा6ी के परी6ण म= कमीशन जारी करने म= या दEतावेज $Eतुत करने के मामले म= लागू ह(गे।

78. बंद कमरे म9 परी�ण. बंद कमरे म9 परी�ण.बंद कमरे म9 परी�ण. बंद कमरे म9 परी�ण.- -- - अपीलीय अिधकरण अपने िवचार से �कसी भी सा6ी का परी6ण बंद कमरे म= कर सकता ह।ै

79. सा�ी के शपथ या अिभपुिQ का ��प. सा�ी के शपथ या अिभपुिQ का ��प.सा�ी के शपथ या अिभपुिQ का ��प. सा�ी के शपथ या अिभपुिQ का ��प.- -- - �कसी सा6ी को िन.िलिखत $Gप के अऩुसार शपथ �दलाई जाएगी “ई�र के नाम से शपथ लेता �/ंसYयिन~ा से पुि_ करता � ं�क मL जो भी क�गंा, संपूण4 सYय क�गंा और सYय के िसवा कुछ नहQ क,गंा।”

80. दभुािषये के शपथ या अिभपिुQ का ��प. दभुािषये के शपथ या अिभपिुQ का ��प.दभुािषये के शपथ या अिभपिुQ का ��प. दभुािषये के शपथ या अिभपिुQ का ��प.- -- - �कसी सा6ी के परी6ण म= दभुािषए क� सहायता लेने से पूव4 दभुािषय= को िन.िलिखत $Gप के अनुसार शपथ �दलाई जाएगी या सYयिन~ा पुि_ क� जाएगीः- “मL ई�र के नाम से शपथ लेता �ं/सYयिन~ा से पुि_ करता �ं �क मL पुछे गए सभी $�( और सा6ी #ारा �दए गए सबूत( का वण4न एवं Eप_ीकरण स�ाई एवं ईमानदारी से कGंगा और मुझे अनुवाद के िलए �दए गए सभी दEतावेज( का अनुवाद Eटीक एवं शुmता से कGंगा”

81. अिधकारी Tारा शपथ �दलाई जाएगी. अिधकारी Tारा शपथ �दलाई जाएगी.अिधकारी Tारा शपथ �दलाई जाएगी. अिधकारी Tारा शपथ �दलाई जाएगी.- -- - कोट4 माEटर #ारा शपथ या अिभपुि_ �दलाई जाएगी।

82. िन�पेण का अिभलेख. िन�पेण का अिभलेख.िन�पेण का अिभलेख. िन�पेण का अिभलेख.– (1) �कसी सा6ी के िन6ेपण को ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी- -- -7 77 7 म= Oरकाड4 �कया जाएगा।

(2) िन6ेपण के $Yयेक पृ~ म= पीठ के सदEय( #ारा �कया जाएंगा।

(3) सा6ी #ारा बताए सुधार( य�द कोई हो, से य�द पीठ सहमत हो तो उसे �कया जाए और सZयक आधा6र �कए जाए; और य�द पीठ इन सुधार( से सहमत नहQ ह ैतो िन6ेपण के नीचे इन िन6ेपण को न मानने के कारण संल� �कया जाए।

83. साि�य2 का संDयाकन. साि�य2 का संDयाकन.साि�य2 का संDयाकन. साि�य2 का संDयाकन.- -- - आवेदक या यािचकाकता4 #ारा बुलाए गए साि6य( को पीडN�यु के Gप म= Sमानुसार संaया�कत �कया जाएगा और $Yयथt #ारा बुलाए गए साि6य( को आरडN�यू के Gप म= Sमानुसार संaया�कत �कया जाएगा।

84. उOमोचन �माणप का अनुदान. उOमोचन �माणप का अनुदान.उOमोचन �माणप का अनुदान. उOमोचन �माणप का अनुदान.- -- - अपीलीय अिधकरण #ारा उ�मोिचत साि6य( को रिजEMार #ारा $Gप एनसीएलएटी-8 म= $माणप< �दया जाएगा।

85. दये सा�ी भRा. दये सा�ी भRा.दये सा�ी भRा. दये सा�ी भRा.- -- -

(1) य�द अपीलीय अिधकरण �कसी सरकारी कम4चारी को सा6ी देने के िलए या दEतावेज $Eतुत करने के िलए सZमन जारी करता है तो, वह Bि' सरकार से िनयमानुसार अनु\ेय या<ा और दिैनक भ%ा मांग सकता है।

(2) य�द िनयो'ा के पास सा�य दनेे या दEतावेज $Eतुत करने के िलए सZमन �कए गए Bि' को या<ा भ%ा या दैिनक भ%ा के भुगतान का उपबंध न हो तो, वह सा6ी अपने $ािEथित और िEथित के अऩुसार भ%ा (ऐसी रािश िजसे रिजEMार या<ा एवं अ�य Bय पूरा करने के िलए पया47 समझे) का भुगतान का अिधकारी होगा। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) सZमन जारी करने से पूव4 रिजEMार के सम6 भ%े क� रकम, िजसका $ा�लन रिजEMार #ारा �कया जाएगा, का िन6ेप कर=गे।

(4) य�द सा6ी को �यायालय सा6ी के Gप म= सZमन �कया गया, तो रिजEMार #ारा $ा��लत रकम का भुगतान अपीलीय अिधकरण के िनदेशानुसार �कया जाएगा।

(5) उपरो' उपबंध दभुािषय= को भ%े के संदाय पर भी लागू होगी।

86. कमीशनर को कमीशनर कोकमीशनर को कमीशनर को �'तुत �कए जाने वाले �रकॉड . �'तुत �कए जाने वाले �रकॉड .�'तुत �कए जाने वाले �रकॉड . �'तुत �कए जाने वाले �रकॉड .- -- -

(1) अपीलीय अिधकरण #ारा कमी� के सम6 ऐसे मामल( के Oरकॉड4 $Eतुत �कए जाएंगे िजसे अपीलीय अिधकरण कमीशन के सम6 काया4�वयन के िलए आवhयक समझे।

(2) मूल दEतावेज केवल तभी $Eतुत �कए जाएंगे य�द उसक� $ित उस उ�ेhय को पूरा नहQ करती या अयुि'यु' Bय या िवलंब के िबना $ा7 नहQ क� जा सकती।

(3) उिचत पावती के तहत Oरकाड� क� वापसी और सुपद4गी क� जाएगी।

87. नमूना ह'तिलिप या ह'ता�र आ�द लेनाः नमूना ह'तिलिप या ह'ता�र आ�द लेनाःनमूना ह'तिलिप या ह'ता�र आ�द लेनाः नमूना ह'तिलिप या ह'ता�र आ�द लेनाः- -- - कमी�र य�द चाह,े य�द आवhयक हो, तो उसके सम6 परीि6त �कसी सा6ी क� हEतिलिप, हEता6र, या उंगली िच�ह का नमूना ले सकता है। भाग भागभाग भाग – –– – 14 1414 14 आदेश2 क) घोषणा करना आदेश2 क) घोषणा करनाआदेश2 क) घोषणा करना आदेश2 क) घोषणा करना

88. आदेश आदेशआदेश आदेश. .. .- -- - अपीलीय अिधकरण के सम6 �कसी अपील या काय4वाही पर अपीलीय अिधकरण का अंितम िविनिsय िनण4य के मा]यम से �दया जाएगा।

89. आदेश का काय कारी भाग आदेश का काय कारी भागआदेश का काय कारी भाग आदेश का काय कारी भाग. .. .- -- - सभी आदेश या पीठ के िनदेश( को आदेश के अgतम पैरा म= Eप_ एवं यथावत् िनबंधन( के Gप से उि�लिखत �कया जाएगा।

90. सुधार सुधारसुधार सुधार. .. .- पीठ का वह सदEय, िजसने आदशे तैयार �कया ह,ै सभी सुधार( पर आधा6र करेगा और $Yयेक पृ~ के नाचे अपने आध6र करेगा।

91. आदेश सनुाना आदेश सनुानाआदेश सनुाना आदेश सनुाना. .. .- -- - (1) अपील अिधकरण जहां तक संभव हो सुनवाई के तंुरत बाद आदशे सुनाएगा।

(2) जब आदशे( आरि6त रखे जाए, आदेश सुनाने क� तारीख मामला सूची म= अिधसूिचत �कया जाएगा जो घोषणा क� िविध मा�य सूचना माना जाएगा।

(3) �यायालय म= आदशे के काय4कारी िहEसे के पठन को आदशे क� घोषणा माना जाएगा।

92. पीठ के �कसी भी सद'य Tारा आदेश सुनाना पीठ के �कसी भी सद'य Tारा आदेश सुनानापीठ के �कसी भी सद'य Tारा आदेश सुनाना पीठ के �कसी भी सद'य Tारा आदेश सुनाना. .. .- -- -

(1) अपील अिधकरण का कोई भी सदEय पीठ के िलए और पीठ क� ओर से आदेश सुना सकता है।

(2) इस िनयम के अधीन जब कोई आदशे सुनाया जाएगा, तो कोट4 माEटर आदशे प< म= नोट करेगा �क अ]य6 और सदEय( से गOठत पीठ के आदशे को खुले �यायालय म= पीठ क� ओर से सुनाया जाएगा।

93. आदेश सनुाने के िलए �कसी सद'य को �ािधकृत करना आदेश सनुाने के िलए �कसी सद'य को �ािधकृत करनाआदेश सनुाने के िलए �कसी सद'य को �ािधकृत करना आदेश सनुाने के िलए �कसी सद'य को �ािधकृत करना. .. .- -- -

(1) य�द पीठ के सदEय, िजसने मामले को सुना है, उपलNध नहQ ह ैया अपीलीय अिधकरण के सदEय नहQ रह ेतो अ]य6 इस बात क� संतुि_ के बाद क� आदशे सZयक Gप से तैयार �कया गया ह।ै और सभी सदEय(, िजसने मामले को सुना है, #ारा हEता6र �कया गया है, �कसी सदEय को अपनी और से आदशे सुनाने के िलए $ािधकृत कर सकता ह ैऔर $ािधकृत सदEय #ारा सुनाए गए आदेश को सZयक् Gप से सुनाया गया माना जाएगा।

(2) आदशे को सुनाने के िलए $ािधकृत सदEय मामले के आदशे प< पर यह उ�लेख करते ,ए अपने हEता6र करेगा �क उसने इस िनयम म= यथा उपबंिधत आदेश सुना �दया ह।ै

(3) य�द मृYयु, सेवा िनवृित या पदYयाग या �कसी अ�य कारण से अपील अिधकरण के �कसी सदEय, िजसने मामले को सुना हो, ने हEता6र नही �कए ह ैतो उसे आंिशक Gप से सुना ,आ माना जाएगा और नए िसरे से सुनवाई के िलए सूिचत �कया जाएगा।

94. कोट मा'टर Tारा �िविQयां करना कोट मा'टर Tारा �िविQयां करनाकोट मा'टर Tारा �िविQयां करना कोट मा'टर Tारा �िविQयां करना. .. .- -- - अपील अिधकरण #ारा �कसी आदशे क� घोषणा के तुरंत बाद कोट4 माEटर मामला फाइल म= ऐसे घोषणा क� तारीख, िनपटान क� $कृित और आदशे सुनाने वाले पीठ के गठन संबंधी आवhयक पृ~ांकन करेगा और वह �यायालय क� उनके #ारा अनुरि6त डायरी म= भी आवhयक $िवि_ करेगा। ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13

95. कोट मा'टर Tारा आदशे का संचारण कोट मा'टर Tारा आदशे का संचारणकोट मा'टर Tारा आदशे का संचारण कोट मा'टर Tारा आदशे का संचारण. .. .- -- -

(1) काट4 माEटर आदेश क� घोषणा के तुरंत बाद उप रिजEMार को मामला फाइल के साथ आदेश का संचारण करेगा।

(2) कोट4 माEटर से आदेश क� $ाि7 पर, उप रिजEMार उिचत संवी6ा के पsात् यह िनिsत करेगा �क इन िनयम( के उपबंध( क� सZयक Gप से अनुपालना क� गई ह ैऔर उसके $ितक के Gप म= आदेश के बाहरी आवरण पर तारीख सिहत अपने आधा6र करेगा।

(3) उसके बाद उप रिजEMार रिजEMरी को मामला फाईल और आदेश का संचारण करेगा ता�क $ितयां तैयार करने के िलए कदम उठाए जाए और प6कार( को सूिचत �कया जाए।

96. आदेश का �ा�प. आदेश का �ा�प.आदेश का �ा�प. आदेश का �ा�प.- -- - (1) सभी आदेश( को मैOMक ए-4 साइज़ के Oटकाऊ फुलEकेप फोिलय( कागज (30.5 सेमी लंबा और 21.5 सेमी चौड़ा) िजसम= बायां माiजन 5 सेमी और दाया माiजन 2.5 सेमी हो म= एक तरफ डबल Eपेस म= साफ एवं Eव�छता से टाइप �कया जाएगा और आदशे म= सुधार, य�द कोई हो को सफाई से �कया जाएगा, और आदशे $Yयेक पृ~ के उपर एवं नीचे पया47 जगह होनी चािहए ता�क वह सु�दर लगे।

(2) �यायालय का गठन करने वाले सदEय दाय= से बायQ ओर अपनी वरी~ता के अनुसार हEता6र कर=गे।

97. िनपटान के प\ात् मामला िमिसल का सूचीकरण िनपटान के प\ात् मामला िमिसल का सूचीकरणिनपटान के प\ात् मामला िमिसल का सूचीकरण िनपटान के प\ात् मामला िमिसल का सूचीकरण. .. .- -- - (1) प6कार( या िविधक $ितिनिधय( को आदशे क� सूचना के पsात् संबंिधत अिधकारी Oरकाड� को संaयाRकत करने के सिहत BविEथत करेगा और $Gप संaया िजसको अपीलीय अिधकरण #ारा िविन^द_ �कया जाना ह,ै म= सूची पृ~ तैयार करेगा और वहां अपने आrा6र करेगा और �फर आrा6र सूची के साथ Oरकाड4 Gम म= भेजेगा।

98. िमिसल या �रकाड का आदशे िमिसल या �रकाड का आदशे िमिसल या �रकाड का आदशे िमिसल या �रकाड का आदशे का संचार का संचारका संचार का संचार. .. .- मामल( या आदशे( क� फाइल या Oरकाड4 का संचारण रिजEMार के िनदेशानुसार िविभ} अनुभाग( या Eतर( के मुवम=ट रिजEMार से पावती $ा7 करने के पsात् ही �कया जाएगा।

99. पु'तकालय म9 आदेश2 क) �ितयां. पु'तकालय म9 आदेश2 क) �ितयां.पु'तकालय म9 आदेश2 क) �ितयां. पु'तकालय म9 आदेश2 क) �ितयां.- -- -

(1) रिजEMी के $भारी अिधकारी पुEतकालय म= $Yयेक अंितम आदेश क� $ितयां भेज=गे।

(2) $Yयेक माह $ा7 सभी आदेश( क� $ितय( को पुEतकालय म= एक पृथक फो�डर म= आदेश घोषणा क� तारीख के अनुसार BविEथत कर एवं िविधवत् सूचीकरण एवं बांधकर रखा जाएगा।

(3) $Yयेक वष4 के अंत म=, एक समे�कत सूची भी तैयार क� जाएगी और पुEतकालय म= एक पृथक फाइल म= रखी जाएगी।

(4) आदशे फो�डर और सूिचय( को पुEतकालय म= िविधक Bवसाियक( के संदभ4 हतुे उपलNध कराया जाएगा। भाग भाग भाग भाग - -- - 15 1515 15 उ^तम Oयायालय आदशे उ^तम Oयायालय आदशेउ^तम Oयायालय आदशे उ^तम Oयायालय आदशे

100. िवशेष अनुमित यािचका िवशेष अनुमित यािचकािवशेष अनुमित यािचका िवशेष अनुमित यािचका/अपील का रिज'टर. /अपील का रिज'टर./अपील का रिज'टर. /अपील का रिज'टर.- -- -

(1) उ�तम �यायालय म= अपीलीय अिधकरण के आदेश( के िवGm िवशेष अनुमित यािचका या अपील संबंधी रिजEटर को ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी- -- -9 99 9 म= रखा जाएगा, और उसम= �याियक शाखा #ारा आवhयक $िवि_यां तYपरता से क� जाएंगी।

(2) $Yयेक माह के $थम स7ाह म= रिजEटर को अ]य6 #ारा संवी6ा के िलए रखा जाएगा।

101. उ^तम Oयायालय आदेश को अपीलीय अिधकरण के सम� रखना. उ^तम Oयायालय आदेश को अपीलीय अिधकरण के सम� रखना.उ^तम Oयायालय आदेश को अपीलीय अिधकरण के सम� रखना. उ^तम Oयायालय आदेश को अपीलीय अिधकरण के सम� रखना.- -- - जब भी �कसी अपील पर भारत के उ�तम �यायालय #ारा अंतOरम या अंितम आदशे पाOरत �कया जाता है या अपीलीय अिधकरण के �कसी िनण4य के िवGm अ�य काय4वाही $ा7 होती है तो उसे तYकाल सूचना के िलए अ]य6 या सदEय के सम6 पेश �कया जाएगा और सुसंगत फाइल म= रखा जाएगा और उन िनदशे( िजन पर अनुपालना क� आवhयकता ह ैपर रिजEMार का तYकाल ]यान आकiषत �कया जाएगा।

102. रिज'(ार Tारा उ^तम Oयायालय आदेश2 को अनुपालना सुिनि\ रिज'(ार Tारा उ^तम Oयायालय आदेश2 को अनुपालना सुिनि\रिज'(ार Tारा उ^तम Oयायालय आदेश2 को अनुपालना सुिनि\ रिज'(ार Tारा उ^तम Oयायालय आदेश2 को अनुपालना सुिनि\त करना. त करना.त करना. त करना.- -- - यह रिजEMार का कत4B होगा �क वे उ�तम �यायालय के िनदशे( क� अनुपालना के िलए YवOरत कदम उठाए। भाग भाग भाग भाग – –– – 16 1616 16 िविवध िविवधिविवध िविवध

103. इले`(ािनक मीिडया के मा@यम से दािखल करना. इले`(ािनक मीिडया के मा@यम से दािखल करना.इले`(ािनक मीिडया के मा@यम से दािखल करना. इले`(ािनक मीिडया के मा@यम से दािखल करना.- -- - अपील अिधकरण इले{Mािनक मीिडया जैसे आनलाइन फाइgलग के मा]यम से अपील या काय4वाही क� फाइgलग क� अनुमित दे सकता ह ैऔर ई-मेल या इंटरनेट #ारा गलितय( को सुधार सकता ह,ै ऐसी फाइgलग म= इन िनकाय( को जहां तक संभव हो पृथक Gप से अिधसूिचत होने क� तारीख से अपनाया जाएगा और के� ीय सरकार इस संबंध म= समय- समय पर िनदIश जारी कर सकती ह।ै

104. क�ठनाइय2 को दरू करना और िनदेश2 को जारी करना. क�ठनाइय2 को दरू करना और िनदेश2 को जारी करना.क�ठनाइय2 को दरू करना और िनदेश2 को जारी करना. क�ठनाइय2 को दरू करना और िनदेश2 को जारी करना.- -- - िनयम( म= �कसी भी बात के होते ,ए, जहां भी िनयम मूक ह ैया कोई उपबंध नहQ ह,ै वहां अ]य6 कOठनाइय( को दरू करने के िलए समुिचत िनदशे जारी कर सकते हL और अपीलीय अिधकरण के काय4 म= उठने वाली कOठनाइय( या पOरिEथितय( को सुचाG Gप से चलाने के िलए ऐसे आदशे या पOरप< जारी कर सकते हL। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फ�स� क� अनुसूची फ�स� क� अनुसूचीफ�स� क� अनुसूची फ�स� क� अनुसूची .स.ं .स.ं .स.ं .स.ं कंपनी अिधिनयम कंपनी अिधिनयमकंपनी अिधिनयम कंपनी अिधिनयम, ,, , 2013 क� 2013 क� 2013 क� 2013 क� धारा धाराधारा धारा/िनयम /िनयम/िनयम /िनयम अपील क� �कृित आ�द अपील क� �कृित आ�दअपील क� �कृित आ�द अपील क� �कृित आ�द फ�स फ�सफ�स फ�स

1. धारा 218(3) िनरी�ण के दौरान कम�चारी क� सुर�ा 1000/-

2. धारा 421 रा�ीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म� अपील 5000/- ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी- -- -1 11 1 [ [[ [िनयम 22 दखे9 िनयम 22 दखे9िनयम 22 दखे9 िनयम 22 दखे9] ]] ] कंपनी अिधिनयम कंपनी अिधिनयमकंपनी अिधिनयम कंपनी अिधिनयम, , , , 2013 क) धारा 421 के अधीन 2013 क) धारा 421 के अधीन2013 क) धारा 421 के अधीन 2013 क) धारा 421 के अधीन राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 अपील का gापन राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 अपील का gापनराfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 अपील का gापन राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 अपील का gापन नई �दhली ि'थत अपीलीय नई �दhली ि'थत अपीलीय नई �दhली ि'थत अपीलीय नई �दhली ि'थत अपीलीय अिधका�रता अिधका�रताअिधका�रता अिधका�रता अपील संDया ....../....... अपील संDया ....../.......अपील संDया ....../....... अपील संDया ....../....... मामला मामलामामला मामला शीष क शीष कशीष क शीष क .................. अपीलाथt और ................ $ितवादी के म]य [समुिचत आयोग/अिधिनण4यन अिधकारी सिहत] (संि67 पते के साथ)

1. अपील का Nयौरा [कंपनी अिधिनयम, 2013 क� धारा 421 के अधीन पाOरत रा8ीय कंपनी िविध अिधकरण के तारीख ......................... के आ6ेिपत आदेश के िवGm कंपनी अिधिनयम, 2013 क� धारा 421 के अधीन अपील]

2. अपील से संबंिधत आदशे के तामील क� तारीख और उसका सबूत, य�द कोई हो –

3. तामील के िलए अपीलाथt का पता िन.ानुसार ह ै

(i) िपन कोड सिहत डाक पता

(ii) मोबाइल नंबर सिहत दरूभाष नंबर

(iii) ई-मेल

(iv) फै{स संaया

(v) दरूभाष संaया, फै{स संaया, ई-मेल के साथ िविधक $ितिनिध का पता

4. अपील म= सभी नोOटस( क� तामील के िलए $Yयiथय( का पता िन.ानुसार ह-ै

(i) िपन कोड सिहत डाक पता

(ii) दरूभाष नंबर

(iii) ई-मेल

(iv) फै{स संaया ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15

(v) मोबाइल संaया

(vi) दरूभाष संaया, फै{स संaया, ई-मेल, मोबाइल संaया के साथ परामशt का पता

5. अपील अिधकरण क� अिधकाOरता अपीलाथt यह घोषणा करता ह ै�क अपील क� िवषयवEतु इस अिधकरण क� अिधकाOरता के अंतग4त आता ह।ै

6. समयसीमा अपीलाथt यह घोषणा करता ह/ैकरते हL �क यह अपील अिधिनयम क� धारा 421 क� उपधारा (3) म= िविन^द_ अविध के भीतर है। (Eप_ कर= �क कैसे यह अपील िविहत अविध के भीतर ह ैय�द अपील उस आदेश/िनदेश/िविनsय क� तारीख से 45 �दन समा7 होने के पsात् क� जाती ह,ै िजसके िवGm यह अपील क� गई ह)ै य�द यह अपील समयसीमा #ारा बिधत है तो देरी के �दन( क� संaया भी दरेी का माफ� के िलए वादकालीन आवेदन के साथ दी जाए।

7. वाद के तyय वाद के तyय नीचे �दए गए हL- (यहां कालानुSम म= तyय( का संि67 िववरण द= और उसके पsात् अपील म= होने वाले िविध के $� सिहत िववाrक( का िवEतार से Nयौरा द=। $Yयेक पैरा म= जहां तक संभव हो एक अलग िववाrक का िववरण द।े)

8. (i) िववाrक के तyय अथवा प6( के म]य िववाद को िविन^द_ कर= और (ii) अपील म= िवचाराधीन िविध के $� को सं6ेप म= बताएं – (क) मामले म= तyय (ख) िविध का $�

9. िविधक उपबंध( के साथ बताए गए आधार

10. वैसे मामले जो पहले �कसी अ�य �यायालय म= फाइल नहQ �कए गए हL अथवा लंिबत नहQ हL। अपीलाथt आगे यह भी घोषणा करता ह ै�क अपीलाथt ने इस अपील से संबंिधत मामले के संबंध म= न तो �कसी अvय �यायालय म= अथवा �कसी अ�य $ािधकारी के सम6 कोई Oरट यािचका अथवा वाद पहले दायर नहQ �कया ह ैऔर न ही ऐसे �कसी �यायालय अथवा �कसी $ािधकारी के सम6 ऐसी कोई Oरट यािचका अथवा वाद पहले से लंिबत ह।ै [य�द अपीलाथt ने ऐसी कोई Oरट यािचका या वाद पहले दायर �कया ह ैतो उसके लंिबत होने क� िEथित और, य�द इस पर िनण4य हो गया ह ैतो इसके पOरणाम भी िविन^द_ �कए जाए और उस आदशे क� एक $ित भी इसके साथ उपाबंध क� जाए]

11. ऐसे अनुतोष के िलए आधार और िविधक उपबंध, य�द कोई ह(, िजसके आधार पर यह अपील क� गई है नीचे िविन^द_ क� जाए।

12. अपील के साथ �कए गए अंतOरम आवेदन का Nयौरा, य�द कोई हो।

13. य�द समान आ6ेिपत आदेश/िनदेश के िवGm $ितवादी #ारा इस अपील अिधकरण म= कोई अपील क� गई ह ैतो उस अपील म= पाOरत आदेश क� संaया, तारीख और अंतOरम आदशे, य�द कोई हो के Nयौरे (य�द \ात हो)।

14. िवषय सूची के Nयौरे [इस अपील िजन दEतावेज( पर आधाOरत है का कालानुSिमक म= Nयौरे अंतiव_ करने वाली एक िवषय सूची संल� ह]ै

15. दये फ�स का िववरण और वेतन एवं लेखा अिधकारी, कारपोरेट काय4 मं<ालय, नई �द�ली के प6 म= बLक �ा�ट के Nयौरे अपील क� फ�स के संबंध म= बLक का नाम ................................................, शाखा ..............................., �द�ली म= दये। िडमांड �ा�ट संaया ............................. और तारीख .........................।

16. संल�क( क� सूची

1.

2.

3. 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

4.

17. {या मूल Gप म= $ा7 उस आदशे क� मूल $ित फाइल क� गई ह,ै िजसके िवGm अपील क� गई ह?ै य�द नहQ तो उसे फाइल नहQ करने के कारण Eप_ कर=।

18. {या अपीलाथt िलिखत िनवेदन/बहस क� $ित $Yयाि6यी को तामील होने के पsात् पहली सुनवाई से पहले उसे फाइल करने के िलए तैयार ह?ै

19. {या अपील \ापन क� $ित और सभी संल�क सभी $Yयाiथय( और सभी िहतबm प6( को अuेिषत क� गई ह,ै य�द हां तो िविहत $�Sया फ�स के भुगतान क� रसीद के साथ डाक रसीद/कोOरयर रसीद संल� कर=।

20. कोई अ�य सुसंगत अथवा महYवपूण4 िववरण अथवा Nयौरे जो आवेदक बताना आवhयक समझे :

21. मांगा गया अनुतोष उपयु4' पैरा 7 म= उि�लिखत तyय(, िववाद के gबद�ु और पैरा 8 म= वiणत िविध के $�( के म�ेनजर, अपीलाथt िन.िलिखत अनुतोष हतुे $ाथ4ना करते हL : (क) ............... (ख) ............... (ग) ............... वष4 20...... के .................. माह क� .............. तारीख अपीलाथi(V) के िलए परामशi अपीलाथi(V) के िलए परामशiअपीलाथi(V) के िलए परामशi अपीलाथi(V) के िलए परामशi अपीलाथi Tारा घोषणा अपीलाथi Tारा घोषणाअपीलाथi Tारा घोषणा अपीलाथi Tारा घोषणा उपर नािमत अपीलाथt सYयिन~ा से यह घोषणा करते हL �क कोई महYवपूण4 सूचना छुपायी अथवा दबाई नहQ गई ह ैऔर यह भी घोषणा करते हL �क यह फाम4 भरने के िलए $योग �कए गए और इसके साथ फाइल �कए गए संल�क और महYवपूण4 कागजात( के टं�कत सेट मूल क� सYय $ितयां हL/ मूल क� पुनः $Eतुित हL/उनका सही अनुवाद हL। वष4 20...... के .................. माह क� .............. तारीख को $मािणत अ अअ अपीलाथi(थiय2) के िलए परामशi पीलाथi(थiय2) के िलए परामशiपीलाथi(थiय2) के िलए परामशi पीलाथi(थiय2) के िलए परामशi अपीलाथi अपीलाथiअपीलाथi अपीलाथi स>यापन स>यापनस>यापन स>यापन मL.................... (अपीलाथt का नाम), सुपु</प�ी/सुपु<ी ................... (कोई एक उि�लिखत कर=, जैसा भी मामला हो), आयु......................., .................. के काया4लय म= .................. के Gप म= काय4रत् .......................आवास ..................., यह $मािणत करता �ं �क पैरा .... से ........ म= कही गई बात= मेरी िनजी जानकारी के अनुसार सही ह/ैआिधकाOरक अिभलेखो से ली गई हL और पैरा .......... से ....... िविधक परामश4 के अनुसार सYय मानी गई हL और यह �क मLने कोई महYवपूण4 तyय नहQ छुपाया ह।ै तारीख : Eथान : अपीलाथt अथवा $ािधकृत अिधकारी का हEता6र ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी - -- -2 22 2 [ [[ [िनयम 31 दखेे िनयम 31 दखेेिनयम 31 दखेे िनयम 31 दखेे] ]] ] वादकालीन आवेदन वादकालीन आवेदनवादकालीन आवेदन वादकालीन आवेदन राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 अपील यािचका सं. ...../20... अपील यािचका सं. ...../20...अपील यािचका सं. ...../20... अपील यािचका सं. ...../20... म9 म9म9 म9 आईए आईएआईए आईए संDया ......./20... संDया ......./20...संDया ......./20... संDया ......./20... मामला शीष क मामला शीष कमामला शीष क मामला शीष क अपील सं. ...../20... उपवiणत कर= अपील यािचका सि67 मामला शीष4क

1. अपील सं. ...../20... उपवiणत कर= मामला शीष4क - वादकालीन आवेदन 'थगन/िनदेश/िनपटान/िवलबं क) माफ)/अिभलेख मंगवाने के िलए यािचका 'थगन/िनदेश/िनपटान/िवलबं क) माफ)/अिभलेख मंगवाने के िलए यािचका'थगन/िनदेश/िनपटान/िवलबं क) माफ)/अिभलेख मंगवाने के िलए यािचका 'थगन/िनदेश/िनपटान/िवलबं क) माफ)/अिभलेख मंगवाने के िलए यािचका उपर नािमत आवेदक िन.िलिखत किथत करते हL –

1. अनुतोष उपवiणत कर=

2. संि67 तyय

3. $ाiथत अंतOरम आदशे का आधार

4. सुिवधा का संतुलन, य�द कोई हो (सभी वादकालीन आवेदन आवेदक/उसक� ओर से $Eतुत और �कसी नोटरी पिNलक #ारा अिभ$मािणत शपथप< #ारा समiथत ह(गे)। घोषणा घोषणाघोषणा घोषणा उपर नािमत अपीलाथt सYयिन~ा से यह घोषणा करते हL �क कोई महYवपूण4 सूचना छुपायी अथवा दबाई नहQ गई ह ैऔर यह भी घोषणा करते हL �क यह फाम4 भरने के िलए $योग �कए गए और इसके साथ फाइल �कए गए संल�क और महYवपूण4 कागजात( के टं�कत सेट मूल क� सYय $ितयां हL/ मूल क� पुनः $Eतुित हL/उनका सही अनुवाद हL। वष4 20...... के .................. माह क� .............. तारीख को $मािणत अपीलाथi(थiय2) के िलए काउंसेल अपीलाथi(थiय2) के िलए काउंसेलअपीलाथi(थiय2) के िलए काउंसेल अपीलाथi(थiय2) के िलए काउंसेल अपीलाथi अपीलाथiअपीलाथi अपीलाथi स>यापन स>यापनस>यापन स>यापन मL.................... (अपीलाथt का नाम), सुपु</प�ी/सुपु<ी ................... (कोई एक उि�लिखत कर=, जैसा भी मामला हो), आयु......................., .................. के काया4लय म= .................. के Gप म= काय4रत् .......................आवास ..................., यह $मािणत करता �ं �क पैरा .... से ........ म= कही गई बात= मेरी िनजी जानकारी के अनुसार सही ह/ैआिधकाOरक अिभलेखो से ली गई हL और पैरा .......... से ....... िविधक सलाह के अनुसार सYय मनी गई हL और यह �क मLने कोई महYवपूण4 तyय नहQ छुपाया ह।ै तारीख : Eथान : अपीलाथt अथवा यािचकाकता4 अथवा $ािधकृत अिधकारी का हEता6र 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी - -- - 3 33 3 [ [[ [िनयम 60 दखेे िनयम 60 दखेेिनयम 60 दखेे िनयम 60 दखेे] ]] ] राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 लंिबत/िनपटाए गए म9 लंिबत/िनपटाए गएम9 लंिबत/िनपटाए गए म9 लंिबत/िनपटाए गए नई �दhली नई �दhलीनई �दhली नई �दhली आवेदन सं. 20..... का ........ आवेदक/तीसरा प6कार/अपीलाथt/याची बनाम $Yयथt िनयम 60 के अधीन िनयम 60 के अधीनिनयम 60 के अधीन िनयम 60 के अधीन द'तावेज2/अिभलेख2 के द'तावेज2/अिभलेख2 केद'तावेज2/अिभलेख2 के द'तावेज2/अिभलेख2 के िनरी�ण िनरी�णिनरी�ण िनरी�ण के िलए आवेदन के िलए आवेदनके िलए आवेदन के िलए आवेदन मL उपयु4' वाद म= दEतावेज(/अिभलेख( के िनरी6ण के िलए आवेदन कर रहा �ं। Nयौरे िन.ानुसार हL –

1. िनरी6ण क� अनुमित मांगने वाले Bि' का नाम और पता : ......................................

2. {या वह मामले का प6कार है/उसका िविधक Bवसायी है और, य�द हां तो, उसम= उसका रLक ...............................................

3. िनरी6ण �कए जाने वाले कागजात(/ दEतावेज( के Nयौरे .................................................

4. िनरी6ण क� मांग करने के कारण ...............................................................................

5. िनरी6ण क� तारीख और अविध ..................................................................................

6. {या फ�स संद% क� गई ह ैऔर, य�द हां तो संदाय का ढंग ........................................

7. य�द कोई तीसरा प6 है तो {या �यायालय फ�स Eटांप के साथ वकालतनामा फाईल �कया गया ह ै................................... सYयापन मL ................................ $मािणत करता �ं �क उपयु4' तyय सYय और सही हL। Eथान : तारीख : आवेदक काया लय �योग के िलए काया लय �योग के िलएकाया लय �योग के िलए काया लय �योग के िलए तारीख .............. को .......... घंटे के िलए िनरी6ण क� अनुमित दी गई/अनुमित नहQ दी गई रिजEMार एपीटीएएल ........ िनरी6ण के पsात् पृ~ांकन : मL ............................, ऊपर उि�लिखत आवेदक ने तारीख ........................... को ............. बजे से ............ बजे के म]य zी ...................................... क� उपिEथित म= दEतावेज(/अिभलेख( का िनरी6ण �कया और िनरी6ण पूरा/ समा7 हो गया। तारीख .................. आवेदक अथवा $ािधकृत $ितिनिध ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी - -- - 4 44 4 [ [[ [िनयम 69 दखेे िनयम 69 दखेेिनयम 69 दखेे िनयम 69 दखेे] ]] ] राfीय कंपनी िविध अपील राfीय कंपनी िविध अपील राfीय कंपनी िविध अपील राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण अिधकरण अिधकरण अिधकरण ............................... पीठ ............................... पीठ............................... पीठ ............................... पीठ नई �दhली नई �दhलीनई �दhली नई �दhली आवेदन/यािचका सं. 20..... का ........ अपीलाथt/आवेदक बनाम $ितवादी शपथप शपथप शपथप शपथप मL ........................ आयु ........ वष4, सुपु</सुपु<ी/पि� .................... (अिभसा6ी का नाम और Bवसाय) .......................... आवास (पूरा पता) ........................... ई�र के नाम क� सपथ लेकर/सYयिन~ा से यह पुि_ करता �ं और िन.िलिखत किथत करता � ं: पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा संaयाएं ......... क� िवषयवEतु मेरी िनजी जानकारी म= है और पैरा संaयाएं ......... क� िवषयवEतु मुझे $ा7 सूचना पर आधाOरत ह ै जो मेरे िव�ास के अनुसार सYय ह ै(जहां संभव हो सूचना का �ोत और िव�ास का आधार, य�द कोई हो, किथत कर=)। अिभसा6ी का हEता6ऱ Eथान नाम (Eप_ अ6र( म=) तारीख पृ~ संaयाएं .......... पर संशोधन( क� संaया मेरे सम6 ................................. #ारा पहचाने गए *.................................................................................. वष4 20........... के ........... माह के .................. तारीख को मेरे सम6 शपथ/सYयिन~ा से पुि_ क� गई। हEता6र (अिध$माणन अिधकारी का नाम और पदनाम तथा मुहर) *$Gप संaया .................. म= पृ~ांकन जोड़ा जाएगा, जब आवhयक हो। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी - -- - 5 55 5 [ [[ [िनयम 71 दखेे िनयम 71 दखेेिनयम 71 दखेे िनयम 71 दखेे] ]] ] राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 अिभसा6ी के शपथ-प< क� भाषा से अनिभ\ होने अथवा दिृ_हीन होने अथवा िनर6र होने क� दशा म= $माणन। शपथ-प< क� िवषयवEतु को अिभसा6ी को \ात भाषा ................. म= सYय Gप म= और Eप_ Gप से पढ़ा गया/अनु�दत �कया गया और ऐसा $तीत होता ह ै�क उसम= उसे समझ िलया ह ैतथा अपने बाय= अंगुठे का िनशान/हEता6र/िच�ह द े�दया ह।ै (हEता6र) नाम और पदनाम तारीख ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी - -- - 6 66 6 [ [[ [िनयम 75 दखेे िनयम 75 दखेेिनयम 75 दखेे िनयम 75 दखेे] ]] ] राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 नई �दhली नई �दhलीनई �दhली नई �दhली अपील संaया .............. /20.... .............................................. अपीलाथt/याची (िविधक $ितिनिध zी .................... #ारा) और ............................................ $Yयथt (िविधक $ितिनिध zी ........................... #ारा) Nवहार ��Aया संिहता के अधीन िनिहत त>'थानी शि# Nवहार ��Aया संिहता के अधीन िनिहत त>'थानी शि# Nवहार ��Aया संिहता के अधीन िनिहत त>'थानी शि# Nवहार ��Aया संिहता के अधीन िनिहत त>'थानी शि# के साथ प�ठत के साथ प�ठत के साथ प�ठत के साथ प�ठत कंपनी अिधिनयम, 2013 क) धारा 424 के अधीन कंपनी अिधिनयम, 2013 क) धारा 424 के अधीनकंपनी अिधिनयम, 2013 क) धारा 424 के अधीन कंपनी अिधिनयम, 2013 क) धारा 424 के अधीन जब�क, अिधकरण ने Eवत: या zी/zीमती/मेसस4 ............................... (अपीलाथt) #ारा �कए गए अनुरोध पर िवचार करने के बाद यह संतु_ होने पर क� आपके िनयं<ण अथवा अिभर6ा म= रखे गए िन.िलिखत दEतावेज( और अिभलेख( को $Eतुत करना उपयु4' वाद म= उपयु' िनण4य के िलए आवhयक ह,ै आपको यह िनदशे देता ह ै�क उ' दEतावेज(/अिभलेख(/उनक� सZयक Gप से अिध$मािणत $ितयां को तारीख ....................... तक या उससे पहले अिधकरण के सम6 $Eतुत कर=। (मांगे गए दEतावेज( का िववरण द=) “अिधकरण के आदशे से” रिजEMार तारीख .................... ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी ��प एनसीएलएटी - -- - 7 77 7 [ [[ [िनयम 83 दखेे िनयम 83 दखेेिनयम 83 दखेे िनयम 83 दखेे] ]] ] राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 राfीय कंपनी िविध अपील अिधकरण म9 नई �दhली नई �दhलीनई �दhली नई �दhली अपील/यािचका संaया ............................. पीडlhयू पीडlhयूपीडlhयू पीडlhयू/ // /आरडlhयू Tा आरडlhयू Tाआरडlhयू Tा आरडlhयू Tारा गवाही रा गवाहीरा गवाही रा गवाही

1. नाम :

2. िपता/माता/पित का नाम :

3. आयु :

4. Bवसाय :

5. आवास का Eथान और पता :

6. शपथ/पुि_ �दलाने वाले अिधकारी का नाम :

7. दभुािषया, य�द कोई हो, #ारा सZयक् Gप से शपथ/सYयिन~ा से पुि_ क� गई : मुaय परी6ा .......................................... .......................................... #ारा $ितपरी6ा .......................................... .......................................... #ारा पुन: परी6ा .......................................... .......................................... #ारा ($Yयेक पृ~ पर सा6ी का हEता6र) सा6ी के िववरण को यथा अिभलेिखत Gप म= गवाह के सम6 पढ़ा गया/अनुवाद �कया गया और उसम= इसके सही होने क� Eवीकृित दी। अपील अिधकरण के सदEय का हEता6र और तारीख 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ��प ��प��प ��प एनसीएलएटी एनसीएलएटी एनसीएलएटी एनसीएलएटी - -- - 8 88 8 [ [[ [िनयम 85 दखेे िनयम 85 दखेेिनयम 85 दखेे िनयम 85 दखेे] ]] ] उOमोचन �माण उOमोचन �माणउOमोचन �माण उOमोचन �माण- -- -प प प प $मािणत �कया जाता ह ै �क ................................ इस अपील अिधकरण के सम6 वाद संaया ........................... म= अपीलाथt अथवा $Yयथt क� ओर से तारीख .................. को �यायालय गवाह के Gप म= उपिEथत ,ए और यह �क उ�ह= तारीख ..................... को ............... बजे छोड़ �दया गया। उ�ह= या<ा भ%ा और दिैनक भ%ा अथवा भ%ा के Gप म= ................ �पए का संदाय �कया गया/नहQ �कया गया। रिजEMार का हEता6र तारीख (अिधकरण क� मुहर) ��प ��प��प ��प एनसीएलएटी एनसीएलएटीएनसीएलएटी एनसीएलएटी - -- - 9 99 9 [ [[ [िनयम िनयमिनयम िनयम 101 101101 101 दखेे दखेेदखेे दखेे] ]] ] राfीय राfीयराfीय राfीय कंपनी कंपनीकंपनी कंपनी िविध िविधिविध िविध अपील अपीलअपील अपील अिधकरण अिधकरणअिधकरण अिधकरण उ�चतम �यायालय म� एसएलपी/ अपील� के रिज�टर क� �म स�या उ�चतम �यायालय म� एसएलपी/ अपील क� सं�या उन मामल� क� सं�या िजनम� अपील क� गई हो आवेदक/ &'यथ) का नाम उ�चतम �यायालय को अ*भलेख भेजने क� तार-ख उ�चतम �यायालय से अ*भलेख &ा.त होने क� तार-ख एसएलपी के /नर�त या �वीकृत होने क� तार-ख अंत1रम /नदेश, य4द कोई हो और तार-ख अपील म� अं/तम आदेश और तार-ख अ6धकरण 9वारा अनुपालन हेत ु /नदेश, य4द कोई हो अनुपालन के *लए उठाए गए कदम 4ट.प<णयां [फा.सं.1/30/2013-सीएल-V] अमरदीप gसह भाOटया, संयु' सिचव ¹Hkkx II—[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, 21st July 2016 G.S.R. 717(E).—In exercise of the powers conferred by section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the National Company Law Appellate Tribunal Rules,

2016.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. Chapter – I Definitions, forms etc.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “advocate” means a person who is entitled to practise the profession of law under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(c) “Appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 421 of the Act;

(d) “authorised representative” means a person authorised in writing by a party to present his case before the Appellate Tribunal as provided under section 432 of the Act;

(e) “form” means a form set forth in Annexure ‘A’ to these rules.

(f) “interlocutory application” means an application in any appeal already instituted in the Appellate Tribunal, but not being a proceeding for execution of the order or direction of the Appellate Tribunal;

(g) “party” means a person who prefers an appeal before the Appellate Tribunal and includes respondent of any person interested in the appeal;

(h) “Registrar” means the Registrar of the Appellate Tribunal;

(i) “section” means a section of the Act;

(j) All other words and expressions used in these rules but not defined herein and defined in the Act and National Company Law Tribunal Rules, 2016 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the said rules.

3. Computation of time period.- Where a period is prescribed by the Act and these rules or under any other law or is fixed by the Appellate Tribunal for doing any act, in computing the time, the day from which the said period is to be reckoned shall be excluded, and if the last day expires on a day when the office of the Appellate Tribunal is closed, that day and any succeeding day on which the Appellate Tribunal remains closed shall also be excluded

4. Forms.- The forms prescribed by these rules with such modifications or variations as the circumstances of each case may require shall be used for the purpose mentioned therein.

5. Format of order or direction or rule.- every rule, direction, order, summons, warrant or other mandatory process shall be issued in the name of the Chairperson and shall be signed by the Registrar or any other officer specifically authorised in that behalf by the Chairperson, with the day, month and year of signing and shall be sealed with the official seal of the Appellate Tribunal.

6. Official seal of the Appellate Tribunal.- The official seal and emblem of the Appellate Tribunal shall be such, as the Central Government may from time to time specify and shall be in the custody of the Registrar.

7. Custody of the records.- The Registrar shall have the custody of the records of the Appellate Tribunal and no record or document filed in any cause or matter shall be allowed to be taken out of the custody of the Appellate Tribunal without the leave of the Appellate Tribunal.

Provided that the Registrar may allow any other officer of the Appellate Tribunal to remove any official paper or record for administrative purposes from the Appellate Tribunal.

8. Sitting of Appellate Tribunal.- The Appellate Tribunal shall hold its sitting at its headquarters in New Delhi. 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II —SEC. 3(i)]

9. Sitting hours of the Appellate Tribunal.- The sitting hours of the Appellate Tribunal shall ordinarily be from 09.30 AM. to 01.00 P.M. and from 2.15 P.M. to 5.00 P.M. subject to any order made by the Chairperson and this shall not prevent the Appellate Tribunal to extend its sitting as it deems fit.

10. Working hours of office.- (1) The office of the Appellate Tribunal shall remain open on all working days from 09:30 A.M. to 6.00 P.M.

(2) The filing counter of the Registry shall be open on all working days from 10.30 AM to 5.00 P.M.

11. Inherent powers.- Noting in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Appellate Tribunal to make such orders or give such directions as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Appellate Tribunal.

12. Calendar.- The Calendar of days of working of Appellate Tribunal in a year shall be as decided by the Chairperson and Members of the Appellate Tribunal.

13. Listing of cases.- All urgent matters filed before 12 noon shall be listed before the Appellate Tribunal on the following working day, if it is complete in all respects as provided in these rules and in exceptional cases, it may be received after 12 noon but before 3.00 P.M. for listing on the following day, with the specific permission of the Appellate Tribunal or Chairperson.

14. Power to exempt.- The Appellate Tribunal may on sufficient cause being shown, exempt the parties from compliance with any requirement of these rules and may give such directions in matters of practice and procedure, as it may consider just and expedient on the application moved in this behalf to render substantial justice.

15. Power to extend time.- The Appellate Tribunal may extend the time appointed by these rules or fixed by any order, for doing any act or taking any proceeding, upon such terms, if any, as the justice of the case may require, and any enlargement may be ordered, although the application therefore is not made until after the expiration of the time appointed or allowed. Part - II Powers of the Registrar

16. Powers and functions of the Registrar.- The Registrar shall have the following powers and functions, namely:-

(a) registration of appeals, petitions and applications;

(b) receive applications for amendment of appeal or the petition or application or subsequent proceedings.

(c) receive applications for fresh summons or notices and regarding services thereof;

(d) receive applications for fresh summons or notice and for short date summons and notices;

(e) receive applications for substituted service of summons or notices;

(f) receive applications for seeking orders concerning the admission and inspection of documents;

(g) transmission of a direction or order to the civil court as directed by Appellate Tribunal with the prescribed certificate for execution etc; and

(h) such other incidental or matters as the Chairperson may direct from time to time.

17. Power of adjournment.- All adjournments shall normally be sought before the concerned Bench in court and in extraordinary circumstances, the Registrar may, if so directed by the Tribunal in chambers, at any time adjourn any matter and lay the same before the Tribunal in chambers.

18. Delegation powers of the Chairperson.- The Chairperson may assign or delegate to a Deputy Registrar or to any other suitable officer all or some of the functions required by these rules to be exercised by the Registrar. Part - III Institution of appeals - Procedure.

19. Procedure for proceedings. -(1) Every appeal to the Appellate Tribunal shall be in English and in case it is in some other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be fairly and legibly type-written or printed in double spacing on one side of standard paper with an inner margin of about four centimeters width on top and with a right margin of 2.5 cm, and left margin of 5 cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form. ¹Hkkx II—[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25

(2) The cause title shall state “In the National Company Law Appellate Tribunal” and also set out the proceedings or order of the authority against which it is preferred.

(3) Appeal shall be divided into paragraphs and shall be numbered consecutively and each paragraph shall contain as nearly as may be, a separate fact or allegation or point.

(4) Where Saka or other dates are used, corresponding dates of Gregorian calendar shall also be given.

(5) Full name, parentage, description of each party and address and in case a party sue or being sued in a representative character, shall also be set out at the beginning of the appeal and need not be repeated in the subsequent proceedings in the same appeal.

(6) The names of parties shall be numbered consecutively and a separate line should be allotted to the name and description of each party and these numbers shall not be changed and in the event of the death of a party during the pendency of the appeal, his legal heirs or representative, as the case may be, if more than one shall be shown by subnumbers.

(7) Where fresh parties are brought in, they may be numbered consecutively in the particular category, in which they are brought in.

(8) Every proceeding shall state immediately after the cause title and the provision of law under which it is preferred.

20. Particulars to be set out in the address for service.- The address for service of summons shall be filed with every appeal on behalf of a party and shall as far as possible contain the following items namely:-

(a) the name of the road, street, lane and Municipal Division or Ward, Municipal Door and other number of the house;

(b) the name of the town or village;

(c) the post office, postal district and PIN Code; and

(d) any other particular necessary to identify the addressee such as fax number, mobile number and e-mail address, if any.

21. Initialling alteration.- Every interlineation, eraser or correction or deletion in any appeal shall be initialled by the party or his authorised representative.

22. Presentation of appeal.- (1) Every appeal shall be presented in Form NCLAT-1 in triplicate by the appellant or petitioner or applicant or respondent, as the case may be, in person or by his duly authorised representative duly appointed in this behalf in the prescribed form with stipulated fee at the filing counter and non-compliance of this may constitute a valid ground to refuse to entertain the same.

(2) Every appeal shall be accompanied by a certified copy of the impugned order.

(3) All documents filed in the Appellate Tribunal shall be accompanied by an index in triplicate containing their details and the amount of fee paid thereon.

(4) Sufficient number of copies of the appeal or petition or application shall also be filed for service on the opposite party as prescribed.

(5) In the pending matters, all other applications shall be presented after serving copies thereof in advance on the opposite side or his advocate or authorised representative.

(6) The processing fee prescribed by the rules, with required number of envelopes of sufficient size and notice forms as prescribed shall be filled along with memorandum of appeal.

23. Number of copies to be filed.- The appellant or petitioner or applicant or respondent shall file three authenticated copies of appeal or counter or objections, as the case may be, and shall deliver one copy to each of the opposite party.

24. Endorsement and verification.- At the foot of every appeal or pleading there shall appear the name and signature of the authorised representative and every appeal or pleadings shall be signed and verified by the party concerned in the manner provided by these rules.

25. Translation of document.- (1) A document other than English language intended to be used in any proceeding before the Appellate Tribunal shall be received by the Registry accompanied by a copy in English, which is agreed to by both the parties or certified to be a true translated copy by the authorised representative engaged on behalf of parties in the case. 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II —SEC. 3(i)]

(2) The Registrar may order translation, certification and authentication by a person approved by him for the purpose on payment of such fee to the person, as specified by the Chairperson.

(3) Appeal or other proceeding shall not be set down for hearing until and unless all parties confirm that all the documents filed on which they intend to rely are in English or have been translated into English and required number of copies are filed with the Appellate Tribunal.

26. Endorsement and scrutiny of petition or appeal or document.-(1) The person in charge of the filing-counter shall immediately on receipt of appeal or document affix the date and stamp of the Appellate Tribunal thereon and also on the additional copies of the index and return the acknowledgement to the party and he shall also affix his initials on the stamp affixed on the first page of the copies and enter the particulars of all such documents in the register after daily filing and assign a diary number which shall be entered below the date stamp and thereafter cause it to be sent for scrutiny.

(2) If, on scrutiny, the appeal or document is found to be defective, such document shall, after notice to the party, be returned for compliance and if there is a failure to comply within seven days from the date of return, the same shall be placed before the Registrar who may pass appropriate orders.

(3) The Registrar may for sufficient cause return the said document for rectification or amendment to the party filing the same, and for this purpose may allow to the party concerned such reasonable time as he may consider necessary or extend the time for compliance.

(4) Where the party fails to take any step for the removal of the defect within the time fixed for the same, the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal or pleading or document.

27. Registration of proceedings admitted.- On admission of appeal, the same shall be numbered and registered in the appropriate register maintained in this behalf and its number shall be entered therein.

28. Ex-parte amendments.- In every appeal or application, arithmetical, grammatical, clerical and such other errors may be rectified on the orders of the Registrar without notice to Parties.

29. Calling for records.- On the admission of appeal, the Registrar shall, if so directed by the Appellate Tribunal, call for the records relating to the proceedings from the respective Bench of Tribunal or adjudicating authority and retransmit the same at the conclusion of the proceedings or at any time.

30. Production of authorisation for and on behalf of an association.- Where an appeal purported to be instituted by or on behalf of an association, the person who signs or verifies the same shall produce along with such appeal, for verification by the Registry, a true copy of the resolution of the association empowering such person to do so:

Provided that the Registrar may at any time call upon the party to produce such further materials as he deems fit for satisfying himself about due authorization:

Provided further that it shall set out the list of members for whose benefit the proceedings are instituted.

31. Interlocutory applications.- Every interlocutory application for stay, direction, condonation of delay, exemption from production of copy of order appealed against or extension of time prayed for in pending matters shall be in Form NCLAT-2 and the requirements prescribed in that behalf shall be complied with by the applicant, besides filing a affidavit supporting the application.

32. Procedure on production of defaced, torn or damaged documents.- When a document produced along with any pleading appears to be defaced, torn, or in any way damaged or otherwise its condition or appearance requires special notice, a mention regarding its condition and appearance shall be made by the party producing the same in the Index of such a pleading and the same shall be verified and initialed by the officer authorized to receive the same. Part IV Cause list

33. Preparation and publication of daily cause list.- (1) The Registry shall prepare and publish on the notice board of the Registry before the closing of working hours on each working day the cause list for the next working day and subject to the directions of the Chairperson, listing of cases in the daily cause list shall be in the following order of priority, unless otherwise ordered by the concerned Bench; namely;- a) cases for pronouncement of orders; b) cases for clarification; c) cases for admission; ¹Hkkx II—[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 d) cases for orders or directions; e) part-heard cases, latest part-heard having precedence; and f) cases posted as per numerical order or as directed by the Bench;

(2) The title of the daily cause list shall consist of the number of the appeal, the day, date and time of the sitting Bench hall number and the coram indicating the names of the Chairperson, Judicial member and Technical members constituting the Bench.

(3) Against the number of each case listed in the daily cause list, the following shall be shown, namely;-

(a) names of the legal practitioners or authorised representative appearing for both sides and setting out in brackets the designation of the parties whom they represent;

(b) names of the parties, if unrepresented, with their ranks in brackets.

(4) the objections and special directions, if any, of the Registry shall be briefly indicated in the daily cause list in remarks’ column, whenever compliance is required.

34. Carry forward of cause list and adjournment of cases on account of non-sitting of an Appellate Tribunal.- (1) If by reason of declaration of holiday or for any other unforeseen reason, the Appellate Tribunal does not function for the day, the daily cause list for that day shall, unless otherwise directed, be treated as the daily cause list for the next working day in addition to the cases already posted for that day.

(2) When the sitting of a particular Bench is cancelled for the reason of inability of any Member of the Bench, the Registrar shall, unless otherwise directed, adjourn the cases posted before that Bench to a convenient date.

(3) The adjournment or posting or directions shall be notified on the notice board. Part-V RECORD OF PROCEEDINGS

35. Diaries.- (1) Diaries shall be kept by the clerk-in-charge in such form as may be specified by the Registrar in each appeal and they shall be written legibly.

(2) The diary in the main file shall contain a concise history of the appeal, the substance of the order passed thereon and in execution proceedings it shall contain a complete record of all proceedings in execution of order or direction or rule and shall be checked by the Deputy Registrar and initialed once in a fortnight.

36. Order sheet.- (1) Order sheet shall be maintained in every proceedings by the Court Master and shall contain all orders passed by the Appellate Tribunal from time to time .

(2) All orders passed by the Appellate Tribunal shall be in English and the same shall be signed by the Members of the Appellate Tribunal constituting the Bench:

Provided that the routine orders, such as call for of the records, put up with records, adjourned and any other order as may be directed by the Member of the Appellate Tribunal shall be signed by the Court Master.

(3) The order sheet shall also contain the reference number of the appeal or petition or application, date of order and all incidental details including short cause title thereof.

37. Maintenance of diary.- (1) The Court Master of the Bench concerned shall maintain legibly a Diary, wherein he shall record the proceedings of the Bench for each sitting with respect to the applications or petitions or appeals listed in the daily cause list.

(2) The matters to be recorded in the Diary shall include details as to whether the case is adjourned, or part-heard or heard and disposed of or heard and orders reserved, as the case may be, along with dates of next sitting wherever applicable.

38. Statutes or citations for reference.- The parties or authorised representatives shall, before the commencement of the proceedings for the day, furnish to the Court Master a list of law journals, reports, statutes and other citations, which may be needed for reference or photo copy of full text thereof.

39. Calling of cases in Bench.- Subject to the orders of the Bench, the Court Master shall call the cases listed in the cause list in the serial order. 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II —SEC. 3(i)]

40. Regulation of Bench work.- (1) When a Bench is holding a sitting, the Deputy Registrar shall ensure :-

(a) that no inconvenience or wastage of time is caused to the Bench in making available the services of Court Master or Stenographer or Peon or Attender;

(b) the Court Master shall ensure that perfect silence is maintained in and around the Bench hall and no disturbance whatsoever is caused to the functioning of the Appellate Tribunal and that proper care is taken to maintain dignity and decorum of the Appellate Tribunal.

(2) When the Appellate Tribunal passes order or issues directions, the Court Master shall ensure that the records of the case along with proceedings or orders of the Court are transmitted immediately to the Registry and the Registry shall verify the case records received from the Court Master with reference to the cause list and take immediate steps to communicate the directions or orders of the Court. Part VI Maintenance of Registers

41. Registers to be maintained.- The following Registers shall be maintained and posted on a day to day basis by the Registry of the Appellate Tribunal by such ministerial officer or officers as the Registrar may, subject to any order of the Chairperson, direct:- a) register of appeals; b) register of unnumbered appeals; and c) register of Interlocutory applications;

42. Arrangement of records in pending matters.– The record of appeal shall be divided into the following four parts and shall be collated and maintained.

(a) Main file: (Appeal being kept separately);

(b) miscellaneous application file;

(c) process file; and

(d) execution file

43. Contents of main file:- The main file shall be kept in the following order and it shall be maintained as permanent record till ordered to be destroyed under the rules:-

(a) Index;

(b) order Sheet;

(c) Final order or judgment;

(d) memo of appeal or petition as the case may be together with any schedule annexed thereto;

(e) counter or reply or objection, if any;

(f) (i) oral evidence or proof of affidavit

(ii) evidence taken on commission; and

(iii) documentary evidence.

(g) written arguments.

44. Contents of process file.- The process file shall contain the following items; namely,-

(a) index;

(b) powers of attorney or vakalatnama or memo of appearance;

(c) summons and other processes and affidavits relating thereof;

(d) applications for summoning witness;

(e) letters calling records; and

(f) all other miscellaneous papers such as postal acknowledgements ¹Hkkx II—[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29

45. Execution file.- The execution file shall contain the following items, namely,-

(a). index;

(b) the order sheet;

(c) the execution application;

(d) all processes and other papers connected with such execution proceedings;

(e) transmission of order to civil court, if ordered; and

(f) result of execution;

46. File for miscellaneous applications.- For all miscellaneous applications there may be only one file with a title page prefixed to it and immediately after the title page, the diary, the miscellaneous applications, supporting affidavit, the order sheet and all other documents shall be filed.

47. Destruction of record.- Record of Appellate Tribunal, except permanent record, shall be ordered to be destroyed by the Registrar or Deputy Registrar after six years from the final conclusion of the proceedings after obtaining prior order of the Chairperson.

Explanation: For the purpose of this rule, permanent record shall include order; appeal register, petition register and such other record as may be ordered to be included by the Chairperson. Part-VII SERVICE OF PROCESS / APPEARANCE OF RESPONDENTS AND OBJECTIONS

48. Issue of notice.- (1) Where notice of an appeal or petition or interlocutory application is issued by the Appellate Tribunal, copies of the same, the affidavit in support thereof and if so ordered by the Appellate Tribunal the copy of other documents filed therewith, if any, shall be served along with the notice on the other side.

(2) The copies of the documents referred to sub-rule (1) shall show the date of presentation of the appeal or interlocutory application and the name of the authorised representative, if any, of such party with his full address for service and the interim order, if any, made thereon.

(3) The Appellate Tribunal may order for issuing notice in appropriate cases and also permit the party concerned for service of said notice on the other side by Dasti and in such case, deliver the notice to such party and it is for such party to file affidavit of service with proof.

49. Summons.- Whenever summons or notice is ordered by private service, the appellant or applicant or petitioner as the case may be, unless already served on the other side in advance, shall arrange to serve the copy of all appeals or petitions or applications by registered post or courier service and file affidavit of service with its proof of acknowledgement before the date fixed for hearing.

50. Steps for issue of fresh notice.- (1) If any notice issued under rule 46 is returned unserved, that fact and the reason thereof shall be notified immediately on the notice board of the Registry.

(2) The applicant or petitioner or his authorised representative shall within seven days from the date of the notification, take steps to serve the notice afresh.

51. Consequence of failure to take steps for issue of fresh notice.- Where, after a summon has been issued to the other side, and returned unserved, and the applicant or petitioner or appellant, as the case may be, fails to take necessary steps within the period as ordered by the Appellate Tribunal from the date of return of the notice on the respondent(s), the Registrar shall post the case before the Appellate Tribunal for further directions or for dismissal for non-prosecution.

52. Entries regarding service of notice or process.- The Judicial Section of the Registry shall record in the column in the order sheet ‘Notes of the Registry’, the details regarding completion of service of notice on the respondents, such as date of issue of notice, date of service, date of return of notice, if unserved, steps taken for issuing fresh notice and date of completion of services etc.

53. Non-appearance of respondent and consequences.- Where the respondent, despite effective service of summons or notice on him does not appear before the date fixed for hearing, the Appellate Tribunal may proceed to hear the appeal expar

Find the provision, not just read it

The full text above is free, and it stays free. What a free CourtMesh account adds is everything you cannot do by reading one page at a time:

  • Search 49,000+ Central and State enactments by what a provision says, not by its number
  • Jump from any section to every judgment that has applied it
  • Search 300 million+ Indian court records alongside the statute
  • Ask a research agent to find and read the case law on a provision for you

Free account. No card. About a minute to create.

Create a free account

Need this as data, not as a page? National Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016 is one of 49,000+ enactments on CourtMesh. The Indian court cases API serves the case law that cites these provisions over JSON, with API documentation and plans and pricing. See also the judgment library.