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National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2014. with Amendment Rules 2019

Central Rules · 200593,478 characters of text

The enactment

TypeRules
Year2005
JurisdictionCentral
MinistryMinistry of Home Affairs
StatusIn force as published by the source
TextPublished as one document, as the source published it
Subjectscriminal

Full text

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3265 GI/2014 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 435] ubZ fnYyh] cg̀Lifrokj] vxLr 21] 2014@Jko.k 30] 1936 No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SRAVANA 30, 1936 गृह मं�ालयगृह मं�ालयगृह मं�ालयगृह मं�ालय अिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूनाअिधसचूना नई �द� ली, 21 अग� त, 2014 सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 600600600600((((अअअअ).).).).————क� �ीय सरकार, आपदा �बंधन अिधिनयम, 2005 (2005 का 53) क� धारा 75 के साथ प�ठत धारा 43 !ारा �द" त शि$ तय% का �योग करते 'ए िन) निलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा*त ्:- भाग भाग भाग भाग 1111 �ारंिभक�ारंिभक�ारंिभक�ारंिभक

1111. . . . सिं�� तसिं�� तसिं�� तसिं�� त नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ नाम और �ारंभ.-

(1) इन िनयम% का संि-. त नाम रा/ 0ीय आपदा �बंधन सं� थान कम*चारी (भत3 और अ5 य सेवा शत7) िनयम, 2014 ह ै।

(2) ये राजप9 म� �काशन क� तारीख को �वृ" त ह%गे ।

2222. . . . प�रभाषाएंप�रभाषाएंप�रभाषाएंप�रभाषाएं.- इन िनयम% म�, जब तक संदभ* से अ5 यथा अपेि-त न हो, (क) “अिधिनयम” से आपदा �बंधन अिधिनयम, 2005 (2005 का 53) अिभ�ेत ह ै;

(ख) “शै-िणक कम*चा�रवृंद” से (अनुसंधान सहकारी, सहायक आचाय*, सह-आचाय*, , , , आचाय*) ) ) ) के सकंाय पद� और पराम�शय� के पद पर िनय ु तके सकंाय पद� और पराम�शय� के पद पर िनय ु तके सकंाय पद� और पराम�शय� के पद पर िनय ु तके सकंाय पद� और पराम�शय� के पद पर िनय ु त ! य ! य ! य ! यि ति ति ति त अिभ�े अिभ�े अिभ�े अिभ�ेत है त है त है त है ;;;;

(ग) सं� थान के �कसी पद के संबंध म� “िनयुि$ त �ािधकारी” से उस पद पर िनयुि$ त करने के िलए स-म �ािधकारी अिभ�ेत ह ै;

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) “उधार म� िलया गया कम*चारी” स े�कसी ऐस े�ािधकरण का कम*चारी अिभ�ेत ह ैिजसक� सेवाए ंसं� थान !ारा उधार पर ली गई ह ै;

(ड) “कम*चारी” से सं� थान के मंजूर �कए गए �कसी पद पर सं� थान म� सेवारत कोई D यि$ त अिभ�ेत है;

(च) “अ5 य9 सेवा” से ऐसी सेवा अिभ�ेत ह ैिजसके िलए कोई कम*चारी, िनयुि$ त �ािधकारी के अनुमोदन स े सं� थान क� िनिध से िभ5 न �कसी Eोत से अपना वतेन �ा. त करता ह;ै (छ) “सं� थान” से भारत सरकार के गृह मं9ालय क� अिधसूचना संF यांक का.आ. 1862(अ), तारीख 30 अ$ तूबर, 2006 !ारा ग�ठत रा/ 0ीय आपदा �बंधन सं� थान अिभ�ेत ह;ै (ज) “वेतन” से सुसंगत तारीख क� अनुGेय वेतन अिभ�ेत ह ैऔर इसके अंतग*त िवशेष वेतन और िनजी वतेन तथा उधार म� िलए गए कम*चा�रय% क� दशा म� �ितिनयुि$ त भ" ता भी ह ैHकत ुइसके अंतग*त कोई अ5 य भ" त,े फ�स या मानदये सि) मिलत नहJ हK ;

(झ) “� थायी पद” से समय सीमा के िबना � वीकृत िनिL चत वेतन दर वाला पद अिभ�ेत ह ै;

(ञ) �कसी Mेड के संबंध म� “िनयिमत सेवा” से िविहत ��Oया के अनुसार और प�रवी-ा अविध पूरी करने के पL चात् �कसी मंजरू �कए गए पद पर िनयुि$ त अिभ�ेत ह ै;

(ट) “मंजूरी �ािधकारी” से

(i) समूह क पद% के संबंध म� क� �ीय सरकार अिभ�ेत ह ै;

(ii) समूह क और समूह ग पद% के संबंध म� काय*कारी िनदशेक अिभ�ेत हK ;

(ठ) “अनुसूची” से इन िनयम% क� अनुसचूी अिभ�ेत ह ै;

(ड) “अ� थायी कम*चारी” स े �कसी अ� थायी पद पर अ� थायी कम*चारी क� सेवा या �कसी � थायी पद पर � थानाप5 न सेवा अिभ�ेत ह ै;

(ढ) “अ� थायी पद” से �कसी सीिमत समय के िलए एक िनिL चत वेतन दर वाले पद अिभ�ेत ह ै;

(ण) “शासी िनकाय” से आपदा �बंधन अिधिनयम, 2005 क� धारा 42 क� उपधारा (4) के अधीन ग�ठत सं� थान का शासी िनकाय अिभ�ेत ह ै। भाग भाग भाग भाग 2222 भत# के िनबंधन और शत&भत# के िनबंधन और शत&भत# के िनबंधन और शत&भत# के िनबंधन और शत&

3333. . . . पद� के नामपद� के नामपद� के नामपद� के नाम, , , , स'ं यास'ं यास'ं यास'ं या, , , , वग#करणवग#करणवग#करणवग#करण आ+दआ+दआ+दआ+द.- सं� थान के िविभ5 न �वगP के पद% के नाम, संF या, वग3करण, वेतन बKड और Mेड वेतन व ेह%ग ेजो अनुसूची के � तंभ (1) से � तंभ (4) म� िविनQद/ ट हK ।

4. . . . भत# क, प-ितभत# क, प-ितभत# क, प-ितभत# क, प-ित, , , , आयसुीमा और अ/ यआयसुीमा और अ/ यआयसुीमा और अ/ यआयसुीमा और अ/ य अह0ताएं आ+द अह0ताएं आ+द अह0ताएं आ+द अह0ताएं आ+द.- भत3 क� पSित, आयुसीमा और अ5 य अह*ताए ंआ�द वे ह%गी जो अनुसूची के � तंभ (5) से � तंभ (13) म� िविनQद/ ट हK ।

5555. . . . �ारंिभक गठन�ारंिभक गठन�ारंिभक गठन�ारंिभक गठन.-

(1) िनयिमत वेतन और Mेड वेतन बKड वाले िविभ5 न पद% पर िनयु$ त सभी कम*चा�रय% को इन िनयम% के अधीन सं� थान म� उनक� सेवा क� तारीख से Oमश: उनके पद% पर िनयु$ त समझा जाएगा ।

(2) उप िनयम (1) म� िनQद/ ट कम*चा�रय% !ारा सं� थान म� क� गई सेवाT को सं� थान म� उनक� सेवा क� तारीख से �ो5 नित, पुि/ ट, प�रवी-ा अविध और प�शन के िलए अह*क सेवा के �योजन के िलए गणना म� िलया जाएगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 भाग भाग भाग भाग 3333 िनयिु तिनयिु तिनयिु तिनयिु त, , , , सवेा िनवृि2 तसवेा िनवृि2 तसवेा िनवृि2 तसवेा िनवृि2 त और 2 या और 2 या और 2 या और 2 याग प�ग प�ग प�ग प�

6666. . . . 3 ये3 ये3 ये3 ये4 ठ4 ठ4 ठ4 ठताताताता.- �" येक �वग* म� कम*चारी क� U ये/ ठता, उस योV यता Oम !ारा अवधा�रत क� जाएगी िजसम� उस Wेणी म� िनयुि$ त के िलए उनका चयन �कया गया था और सं� थान म� उसक� �ारंिभक िनयुि$ त क� तारीख को अिभ�ा. त उसक� सापे- U ये/ ठता !ारा शािसत होगी ।

7777. . . . प�रवी�ाप�रवी�ाप�रवी�ाप�रवी�ा.- (1) सीधी भत3 !ारा सं� थान म� से �कसी पद पर िनयु$ त �" येक कम*चारी अनुसूची के � तंभ (9) म� यथािविनQद/ ट अविध के िलए प�रवी-ा पर रहगेा । परंतु काय*पालक िनदशेक, लखेबS �कए जाने वाले कारण% से और क� �ीय सरकार के पूव* अनुमोदन से ऐसे मामल% म�, जो आवL यक समझे जाए,ं प�रवी-ा क� अविध c<+k सकेगा :

परंतु यह और �क प�रवी-ा अविध बढ़ाए जाने का कोई िविनL चय, प�रवी-ाधीन अविध समा. त होने के पL चात् आठ स. ताह के भीतर िलया जाएगा और संबंिधत कम*चारी को, ऐसा करने के कारण% सिहत िलिखत म� संसूिचत �कया जाएगा ।

(2) उप िनयम (1) म� िनQद/ ट c<+kई गई प�रवी-ा अविध, �कसी भी दशा म� िविनQद/ ट प�रवी-ा अविध के आधे स े अिधक नहJ होगी ।

(3) प�रवी-ा अविध या उसक� कोई िव� ता�रत अविध पूरी होन ेपर कम*चा�रय% को, य�द िनयुि$ त के िलए ठीक समझे जात े हK, िनयिमत आधार पर उनक� िनयुि$ तय% म� �ितधा�रत �कया जाएगा और ऐसी प�रवी-ण क� समाि. त के आठ स. ताह के भीतर पुि/ ट क� जाएगी ।

(4) य�द, यथाि� थित, प�रवी-ा अविध या उसक� �कसी िव� ता�रत अविध के दौरान सं� थान क� यह राय ह ै �क अिधकारी � थायी िनयुि$ त के योV य नहJ ह ैतो सं� थान, अ[ यथ3 को, यथाि� थित, सेवो5 मु$ त या इस िनयुि$ त से पूव* उसके !ारा धा�रत पद पर �ितव\तत कर सकेगा या ऐसे आदशे पा�रत कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

8. िविभ5 न पद% पर सभी िनयुि$ तयां, क� �ीय सरकार के पूव* अनुमोदन से सं� थान !ारा क� जाएगंी ।

9999. . . . यो6 ययो6 ययो6 ययो6 यता और पवू0वृ2 तता और पवू0वृ2 तता और पवू0वृ2 तता और पवू0वृ2 त �माणप� �माणप� �माणप� �माणप�.- कोई भी D यि$ त सीधी भत3 !ारा �कसी पद पर तब तक िनयु$ त नहJ �कया जाएगा जब तक – (क) वह � वयं अपने खच] पर सं� थान !ारा इस �कार �ािधकृत �कसी िच�क" सा D यवसायी से िविहत :प िवधान म� शारी�रक � व� थता का �माणप9 �� तुत नहJ कर दतेा ह:ै परंतु छह मास स ेकम क� अविध के िलए अ� थायी िनयुि$ त हतेु ऐसा कोई �माणप9 अपेि-त नहJ होगा । परंतु यह और �क छह मास से अिधक �कसी िव� तारण के िलए शारी�रक � व� थता िच�क" सा �माणप9 अपेि-त होगा । (ख) िनयु$ त �ािधकारी का यह समाधान नहJ हो जाता ह ै�क उसका उ" तम च�र9 और पूव*वृ" त ह ै।

10101010. . . . भारत के +कसी भाग म8 सवेा का दािय2 वभारत के +कसी भाग म8 सवेा का दािय2 वभारत के +कसी भाग म8 सवेा का दािय2 वभारत के +कसी भाग म8 सवेा का दािय2 व.- सं� थान के कम*चारी भारत म� �कसी भी � थान पर सेवा करन ेके िलए दायी ह%गे ।

11111111. . . . �ितिनयिु त�ितिनयिु त�ितिनयिु त�ितिनयिु त.- कोई कम*चारी िजसक� �ितिनयुि$ त के आधार पर िनयुि$ त क� जाती है, अनुशासन, आचरण, भिव/ य िनिध, प�शन संबंधी फायद,े छु_ी, छु_ी या9ा �रयायत, सामूिहक बीमा � क�म और संबंिधत िवषय% के �योजन% के िलए अपने मूल काडर के सेवा िनयम% स ेशािसत होगा ।

12. िनरह0तािनरह0तािनरह0तािनरह0ता.- वह aिb (क) िजसन ेऐस ेaिb से िजसका पित या िजसक� प" नी जीिवत ह,ै िववाह �कया ह;ै या (ख) िजसन ेअपने पित या अपनी प" नी के जीिवत रहत े'ए �कसी aिb से िववाह �कया ह,ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उb पद पर िनयुिb का पा9 नहJ होगा :

पर5तु य�द के�ीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह ै�क ऐसा िववाह उस aिb और िववाह के अ5य प-कार को लागू �वीय िविध के अधीन अनुGेय ह ैऔर ऐसा करन े के िलए अ5य आधार हK तो वह �कसी aिb को इस िनयम के �वत*न से छूट द ेसकेगी ।

13. िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल करनेकरनेकरनेकरने क,क,क,क, शि9शि9शि9शि9.- जहां के�ीय सरकार क� यह राय ह ै�क ऐसा करना आवLयक या समीचीन ह,ै वहां वह उसके िलए जो कारण हK, उ5ह� लेखबS करके, इन िनयम% के �कसी उपबंध को �कसी वग* या �वग* के aिbय% क� बाबत, आदशे !ारा िशिथल कर सकेगी ।

14. :ावृि;:ावृि;:ावृि;:ावृि;.- इन िनयम% क� कोई बात, ऐसे आर-ण%, आयु-सीमा म� छूट और अ5य �रयायत% पर �भाव नहJ डालेगी, िजनका के�ीय सरकार !ारा इस संबंध म� समय-समय पर जारी �कए गए आदशे% के अनुसार अनुसूिचत जाितय% और अनुसूिचत जनजाितय% तथा अन् य fiNM+k वगP, भूतपूव* सैिनक% और अ5य िवशेष �वग* के aिbय% के िलए उपबंध करना अपेि-त ह ै।

15151515. . . . सवेा समाि� तसवेा समाि� तसवेा समाि� तसवेा समाि� त.-

(1) िनयुि$ त �ािधकारी !ारा �कसी अ� थायी कम*चारी क� सेवा कारण िनयत �कए बगैर समा. त क� जा सकेगी । (क) पहली िनयुि$ त के अनुकरण म� प�रवी-ा अविध के दौरान और प�रवी-ा क� ऐसी अविध के पL चात् और पुि/ ट के पूव* �कसी भी समय पर िलिखत म� एक मास क� सूचना !ारा या य�द एक मास से कम सूचना ह ैतो ऐसी अविध के वेतन का संदाय करके या एक मास के वेतन का संदाय करके िबना �कसी सूचना के, (ख) संस् थान !ारा काया*ि5 वत �कसी प�रयोजना म�, िजसके अंतग*त अनुसंधान प�रयोजनाए ंभी हK, काय* करने के िलए िनयु$ त अ� थायी कम*चारी क� दशा म� सेवा समाि. त क� रीित और सूचना क� अविध वह होगी जो िनयुि$ त आदशे म� िविनQद/ ट क� जाए ।

(2) उप िनयम (1) के खंड (क) के उपबंध% पर �ितकूल �भाव डाले िबना, �कसी अ� थायी कम*चारी क� सेवाए ं– (क) य�द उसक� िनयुि$ त �कसी िविनQद/ ट अविध के िलए क� गई ह ैतो ऐसी अविध क� समाि. त पर समा. त हो जाएगी ; या (ख) य�द उसक� िनयुि$ त �कसी अ� थायी पद पर क� गई ह ैतो ऐसे पद क� समाि. त पर या ऐसी अविध क� समाि. त पर िजसके िलए पद का सृजन �कया जाता ह,ै समा. त हो जाएगी ।

(3) �कसी ऐसे कम*चारी को िजसे उपिनयम (1) के खंड (क) के अधीन सेवा समाि. त क� सूचना दी जाती ह,ै िनयुि$ त �ािधकारी के िववेकानुसार सूचना क� अविध के दौरान उतनी अ\जत छु_ी दी जा सकेगी जो उसे अनGुेय हो ।

16161616. . . . धारणािधकार धारणािधकार धारणािधकार धारणािधकार ((((िलयनिलयनिलयनिलयन)))).- सं� थान का � थायी कम*चारी, साधारणतया उसके !ारा सारत: धारण �कए गए पद पर दो से अनिधक वष* का धारणािधकार (िलयन) धारण कर सकेगा :

पंरतु अ5 य संगठन म� उसक� िनयुि$ त उिचत �णाली !ारा क� गई हो ।

17171717. . . . सवेा िनवृि2 तसवेा िनवृि2 तसवेा िनवृि2 तसवेा िनवृि2 त.- कोई कम*चारी, सं� थान से, -- (क) साठ वष* क� आयु �ा. त करने पर सेवा िनवृ" त हो जाएगा; या (ख) उसे सं� थान !ारा इस िनिम" त पदािभिहत िच�क" सा बोड* !ारा सेवा के िलए िच�क" सक द/ृ टया अयोV य घोिषत �कए जाने पर सेवािनवृ" त हो जाएगा । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

18181818. . . . < वे< वे< वे< वे= छ= छ= छ= छतया िनवृि2 ततया िनवृि2 ततया िनवृि2 ततया िनवृि2 त.-

(1) सं� थान के कम*चारी िज5 ह%ने कम से कम बीस वष* क� अह*क सेवा क� है, िनयुि$ त �ािधकारी को तीन मास क� िलिखत सूचना दकेर � वेd छया सेवा स ेिनवृ" त हो सक� गे :

परंतु योV य दशाT म� िनयुि$ त �ािधकारी क� सहमित से तीन मास स ेकम क� अविध क� सूचना को � वीकार �कया जा सकेगा ।

(2) य�द कोई कम*चारी अज*नशोe य छु_ी पर रहते 'ए पुन: पदMहण �कए बगैर � वेd छया िनवृि" त के िलए आवेदन करता ह ै तो सेवािनवृि" त, अज*नशोe य छु_ी के �ारंभ क� तारीख से �भावी होगी और ऐसी अज*नशोe य छु_ी क� बाबत संद" त छु_ी संबलम् को वसूल �कया जाएगा ।

(3) �कसी कम*चारी को � वेd छया िनवृÙk क� सूचना दने ेके पूव*, उसे �शासन के �ित िनद]श !ारा अपना इस बात का समाधान करना होगा �क उसन ेव� तुत: बीस वष* क� अह*क सेवा पूरी कर ली ह ै।

(4) � वेd छया िनवृि" त क� सूचना तfनुसार, केवल िनयुि$ त �ािधकारी के अनुमोदन से ही वापस ली जा सकेगी, परंतु ऐसी वापसी, सचूना क� अविध समा. त होने के पूव* क� जानी चािहए ।

(5) बीस वष* क� अह*क सेवा पूरी करन ेके पL चात् दी गई � वेd छया िनवृि" त क� सूचना के िलए िनयुि$ त �ािधकारी क� � वीकृित अपेि-त होगी, य�द सूचना क� समाि. त सेवािनवृि" त क� उस तारीख स ेपहले क� ह ै िजसको संबंिधत कम*चारी उसे लागू िवgमान िनयम% के अधीन सेवा िनवृ" त हो सकता था ।

(6) िन) निलिखत के िसवाय साधारणतया सभी मामल% म� � वीकृित दी जा सकेगी - (क) जहां कम*चारी के िवhS अनुशासना" मक काय*वािहयां लंिबत ह ै या अनुi यात क� गई हK और अनुशासना" मक �ािधकारी का, मामले क� प�रि� थितय% को e यान म� रखते 'ए, यह मत ह ै�क सेवा के हटाए जाने या पदd युित क� शाि� त, मामले म� आवL यक हो सकती ह ै; या (ख) जहां संबंिधत कम*चारी के िवhS �कसी 5 यायालय म� अिभयोजन अनुi यात ह ैया �ारंभ �कया गया ह ै।

(7) � वेd छतया िनवृि" त क� सूचना दनेे वाला कोई कम*चारी, िनयुि$ त �ािधकारी !ारा उसक� � वीकृित क� उपधारणा कर सकेगा और सूचना के िनबंधन% के अनसुार सेवािनवृि" त �भावी हो जाएगी जब तक �क िनयुि$ त �ािधकारी सूचना क� अविध क� समाि. त के पूव* कोई �ितकूल आदशे न जारी करे ।

(8) अ5 य संगठन% म� �ितिनयुि$ त पर िनयु$ त सं� थान के कम*चारी, ऐसी �ितिनयुि$ त क� अविध के दौरान सेवािनवृि" त हतेु आवेदन करने के पा9 नहJ ह%गे ।

(9) � वेd छया िनवृि" त क� सूचना दनेे वाला कोई कम*चारी, सूचना क� अविध समा. त होने के पूव* उसके नाम जमा छु_ी के िलए आवेदन कर सकेगा जो सूचना क� अविध के साथ साथ उसे �दान क� जा सकेगी ।

19191919. . . . 2 या2 या2 या2 यागप�गप�गप�गप�.-

(1) कोई अ� थायी कम*चारी, िनयुि$ त �ािधकारी को सबंोिधत करत े'ए िलिखत म� एक मास क� सूचना दकेर सं� थान क� सेवा से " याग प9 द ेसकेगा।

(2) कोई � थायी कम*चारी, िनयुि$ त �ािधकारी को संबोिधत करत े'ए िलिखत म� तीन मास क� सूचना दकेर सं� थान क� सेवा से " याग प9 द ेसकेगा । परंतु िनयु$ त �ािधकारी, इस िनयम के अधीन कितपय िवशेष प�रि� थितय% म� " याग प9 दनेे हते ु लघु अविध अनुGात कर सकेगा । 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भाग भाग भाग भाग 4444 वेतनवेतनवेतनवेतन

20202020. . . . �ारंिभक वेतन�ारंिभक वेतन�ारंिभक वेतन�ारंिभक वेतन.-

(1) कोई कम*चारी, �कसी पद पर अपनी िनयुि$ त के पL चात्, उस पद से संलV न वतेन बKड और Mेड वेतन म� वेतन �ा. त करेगा :

परंतु मंजूरी �ािधकारी, उप िनयम (2) के अधीन रहत े 'ए यह िविनL चय कर सकेगा �क वह कम*चारी वेतन बKड म� �कसी उd चतर � तर का वेतन �ा. त करेगा ।

(2) ऐसे नए पद% पर िजसम� अ" यिधक मह" वपूण* या उससे अ5 यथा कत*D य% या दािय" व% को Mहण करना या अद-ता या कदाचार के कारण अथवा अनुरोध पर एक पद से दसूरे पद पर � थानातंरण अंतव*िलत ह,ै िनयु$ त या �ो5 नत कम*चा�रय% के वेतन बKड, Mेड वेतन या वेतनमान का िनयतन समय-समय पर क� �ीय सरकार के कम*चा�रय% को लागू िनयम% के सदLृय िविनयिमत �कए जाएगंे

21212121. . . . वेतनवृि-वेतनवृि-वेतनवृि-वेतनवृि-.- जब तक �क इन िनयम% के उपबंध% के अधीन �ितधा�रत न �कया गया हो, वष* क� 1 जुलाई को वेतन के वेतनबKड म�, वेतनबKड म� वेतन और लागू Mेड वेतन के योग के तीन �ितशत क� दर पर, उस े10 के आगामी गुणक पर पूणाjक करते 'ए वेतन वृिS दी जाएगी, परंत ुयह �क कम*चारी ने उस Mडे म� सेवा के छह मास पूरे कर िलए ह% ।

22222222. . . . वेतनवृि- के िलए सवेावेतनवृि- के िलए सवेावेतनवृि- के िलए सवेावेतनवृि- के िलए सवेा.- �कसी पद के वेतनबKड म� वेतनवृिS के िलए िन) निलिखत सेवा को गणना म� िलया जाएगा, अथा*त्:- (क) उसी या उd चतर Mेड म� उस पद पर या �कसी अ5 य पद पर कत*D यकाल, चाह ेिनरंतर हो अथवा नहJ, (ख) अ5 य9 सेवा म� समतु� य या उd चतर पद पर कत*D यकाल; और (ग) असाधारण छु_ी से िभ5 न छु_ी परंतु मंजूरी �ािधकारी, यह िनदशे द ेसकेगा �क वेतनवृिS के िलए असाधारण छु_ी को भी गणना म� िलया जाएगा, य�द उसका यह समाधान हो जाता ह ै�क ऐसी छु_ी hV णाव� था के कारण या �कसी अ5 य ऐसे कारण से क� गई थी जो कम*चारी के िनयं9ण के परे था ।

23232323. . . . छु?ी के दौरान वेतनछु?ी के दौरान वेतनछु?ी के दौरान वेतनछु?ी के दौरान वेतन.-

(1) कोई कम*चारी जो आकि� मक छु_ी या �ितकरा" मक छु_ी या $ वाआरे5 टाईन छु_ी पर ह,ै कत*D याhढ़ के hप म� वेतन �ा. त करेगा ।

(2) कोई कम*चारी, जो अ\जत छु_ी, प�रव\तत छु_ी पर ह,ै ऐसा वेतन �ा. त करेगा जो उसे छु_ी पर जान े के पूव* िमल रहा था ।

(3) कोई कम*चारी जो अध*वेतन छु_ी पर ह,ै छु_ी पर जाने के पूव* उसके !ारा �ा. त �कए जा रह ेवेतन के आधे क� दर पर वतेन �ा. त करेगा ।

(4) कोई कम*चारी जो अe ययन छु_ी पर ह ै ऐसी दर पर वेतन �ा. त करेगा जो भारत सरकार !ारा िविनQद/ ट क� जाए ।

(5) असाधारण छु_ी पर �कसी कम*चारी को कोई वेतन अनुGेय नहJ होगा ।

(6) अ\जत छ्ु_ी पर गया कोई कम*चारी ऐसे वेतन के समतु� य छु_ी वेतन �ा. त करेगा जो उसे छु_ी पर जाने के ठीक पहले िमल रहा था ।

24242424. . . . िनलबंन के दौरान वेतनिनलबंन के दौरान वेतनिनलबंन के दौरान वेतनिनलबंन के दौरान वेतन.- िनलंिबत �कसी कम*चारी को, िनलंबन के दौरान ऐसा जीवन िनवा*ह भ" ता संद" त �कया जाएगा जो भारत सरकार के �कसी कम*चारी को अनुGेय हो । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

25252525. . . . िवशषे वेतनिवशषे वेतनिवशषे वेतनिवशषे वेतन, , , , वैयि तवैयि तवैयि तवैयि तक वेतनक वेतनक वेतनक वेतन, , , , मानदये और फ,समानदये और फ,समानदये और फ,समानदये और फ,स.- सं� थान �कसी कम*चारी के िलए िवशेष प�रि� थितय% म� ऐसा िवशेष वतेन, वैयि$ तक वेतन, मानदये या फ�स ऐसी शतP पर मंजूर कर सकेगा जो मंजूर करन े वाल े �ािधकारी !ारा अवधा�रत क� जाए ।

26262626. . . . वेतन आहरणवेतन आहरणवेतन आहरणवेतन आहरण.-

(1) कोई कम*चारी उस पद के वेतन का हकदार होगा िजस पर उस ेउस तारीख से, िजसको वह पद का काय*भार Mहण करता ह,ै िनयु$ त �कया जाता ह ै।

(2) सं� थान के कम*चा�रय% का वेतन और भ" ते, माच* मास के िसवाय उस मास के अंितम काय*�दवस को संदये ह%गे िजससे वे संबंिधत हK, तथािप माच* मास के वतेन और भ" ते, अ�ैल के �थम काय*�दवस को संदये होते रह�गे ।

(3) िनयम 21 के अधीन अपेि-त सूचना के बगैर सं� थान क� सेवा स े" यागप9 दनेे वाले कम*चारी को, जब तक िनयुि$ त �ािधकारी !ारा अ5 यथा िनद]श न �दया जाए, ऐसा दये वेतन जो िनकाला नहJ गया ह,ै वेतन िनकालन ेक� अनुGा नहJ दी जाएगी । परंतु इस �कार िनकालने के िलए अनुGात न �कया गया वेतन, एक मास के वतेन स ेअिधक नहJ होगा ।

27272727. . . . बोनसबोनसबोनसबोनस.—सं� थान के कम*चा�रय% के िलए तदथ* बोनस का संदाय उसी दर पर और उ5 हJ सीमाT के अधीन रहते 'ए �कया जाएगा जो समय-समय पर क� �ीय सरकार के कम*चा�रय% को लागू होता ह ै। भाग भाग भाग भाग 5555 भ2 तेभ2 तेभ2 तेभ2 ते

28282828. . . . भ2 तेभ2 तेभ2 तेभ2 ते.—ऐसे सभी भ" ते, जो समय-समय पर क� �ीय सरकार के कम*चा�रय% को अनुGेय हK, सं� थान के कम*चा�रय% को उ5 हJ दर% पर और उ5 हJ िनबंधन% और शतP पर, जो क� �ीय सरकार के कम*चा�रय% को लागू हK, अनुGेय ह%गे ।

29292929.... िनिनिनिन लबंन और िनवा0ह अनुदानलबंन और िनवा0ह अनुदानलबंन और िनवा0ह अनुदानलबंन और िनवा0ह अनुदान.—िन लंबन और िनवा*ह अनुदान से संबंिध त िन यम जो के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% पर लागू होते हK सं� थान के कम*चा�र य% पर भी लागू ह%गे ।

30303030.... या�ा छूट �रया�ा छूट �रया�ा छूट �रया�ा छूट �र यायतयायतयायतयायत.—सं� थान के कम*चारी या9ा छूट �र यायत के िल ए उ5 हJ िन बंधन% और शतP पर हकदार ह%गे जो समय-समय पर समतु� य Mेड के के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% को अनुGेय हK ।

31313131.... भ2 त�भ2 त�भ2 त�भ2 त� का आहरण का आहरण का आहरण का आहरण.—

(1) �क सी कम*चारी को �क सी मास के िल ए अनुGेय मंहगाई भ" ता, प�र वहन भ" ता और मकान �क राया भ" ता, कम*चारी के वेतन के साथ संदये होगा ।

(2) सं� थान के कम*चा�र य% के िलए या9ा भ" त%, या9ा छूट �र यायत% और दिैन क भ" त% का िनधा*रण सं� थान स ेिल ए गए अिभ दाय (एडवांस) य�द कोई हो, के समायोजन के उपबंध% के अधीन रहत े'ए �क या जाएगा ।

(3) जब तक िन युि$ त �ािध कारी अ5 यथा िनद]श न द,े तब तक, सं� थान से िब ना सूचना के " यागप9 दनेे वाले कम*चारी को, दये �क न ्तु आह�र त नहJ �कया गया भ" ता आह�र त करने क� अनGुा नहJ दी जाएगी । परंतु आह�र त करन ेके िल ए अनुGात नहJ �क ए गए भ" ते एक मास के भ" त% से अिध क नही ह%गे ।

32323232. . . . �ित�ित�ित�ित िनिनिनिन यिु तयिु तयिु तयिु त और �िशऔर �िशऔर �िशऔर �िश �ण भ2 ता�ण भ2 ता�ण भ2 ता�ण भ2 ता.—

(1) सं� थान म� �ित िन युि$ त के आधार पर िन यु$ त कम*चा�र य% को, सं� थान का वेतनमान और अ5 य सेवा फायद े �ा. त करन े या उनके � वयं के वेतनमान �ित धा�र त करने और इस िव षय पर भारत सरकार के िव gमान अनुदशे के अनुसार �ित िन युि$ त भ" ता, �िश -ण भ" ता पाने का िव क� प �द या जाएगा । 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) सं� थान के काय*पाल क िन दशेक, के5 �ीय सरकार के �िश -ण सं� थान% के �मुख को अनुGेय दर पर स" कार भ" ता ल�गे । भागभागभागभाग----6666 सिुवसिुवसिुवसिुव धाएंधाएंधाएंधाएं

33333333. . . . बाहरी िचबाहरी िचबाहरी िचबाहरी िच +क+क+क+क 2 सा2 सा2 सा2 सा सिुव सिुव सिुव सिुव धाएंधाएंधाएंधाएं.—

(1) सं� थान के कम*चारी � वयं और कुटु) ब के घोिष त सद� य% हतेु िच �क त् सा �ितपू\त �ा. त करने के पा9 ह%गे । < प< प< प< प4 टी4 टी4 टी4 टीकरण करण करण करण ::::

इस उपिन यम के �योजन% के िल ए ''कुटु) ब'' पद का वही अथ* होगा जो के5 �ीय सेवा (िच �क " सा प�र चया*) िन यम, 1944 म� उसका ह ै।

(2) वष* के दौरान बाहरी िच �क " सीय D यय, वा� तिव क D यय या उस वष* क� 1 जनवरी या एक मास का वेतन (मूल वेतन+मंहगाई भ" ता) इनम� से जो कम भी हो, तक सीिम त होगा ।

(3) दवा, डा$ टर क� परामश* पच3 और डा$ टर !ारा उपचार के और Oय क� गई औषिध य% के मूल कैश मैमो या िब ल के साथ सम\थत होना चािहए ।

(4) वष* के दौरान पद Mहण करने वाल ेसं� थान के कम*चा�र य% क�, वा\षक हकदारी अनुपातत: के आधार पर िन बंिधत होगी ।

(5) बाहरी िच �क " सा उपचार, सं� थान बनाए रखे गए पैनल से �ािध कृत िच �क " सीय प�र चारक% स े करवाया जाएगा । अतंरंग रोगी िचअतंरंग रोगी िचअतंरंग रोगी िचअतंरंग रोगी िच +क+क+क+क 2 सा2 सा2 सा2 सा उपचार उपचार उपचार उपचार :

(1) अंतरंग रोगी िच �क " सा उपचार के �योजन के िल ए, सं� थान के कम*चारी, सं� थान !ारा इस िन िम " त �ािध कृत िच �क " सालय% म� िच �क " सा उपचार के हकदार ह%गे, और इस �योजन के िल ए िच �क " सा D यय िज सके अंतग*त िच �क " सालय वास सुिव धा, प�र चया* गृह सुिव धा आ�द भी ह ैऐसे के5 �ीय सेवा (िच �क " सीय प�र चया*) िन यम, 1944 के उपबंधो के अनुसार होगा जो के5 �ीय सरकार के समतु� य वेतन �ा. त करने वाल े कम*चा�र य% को लागू होते हK ।

(2) उपरो$ त उपिन यम (1) के �योजन के िल ए �ािध कृत िच �क " सालय वही ह%गे जो के5 �ीय सेवा (िच �क " सीय प�र चया*) िन यम, 1944 !ारा िव िन यिम त के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% को उपलk ध हK ।

(3) �ािध कृत िच �क " सालय म� िच �क " सा उपचार आपात ि� थ ित के िस वाय, �ािध कृत िच �क " सा प�र चारक% क� सलाह पर �क या जा सकेगा ।

34343434. . . . अिधअिधअिधअिध दाय दाय दाय दाय ((((एडवासंएडवासंएडवासंएडवासं)))).—" यौहार-अिM म, मोटर कार-अिM म, D यि$ त गत कं. यूटर-अिM म, गृह िन मा*ण अिM म, पंखा अिM म आ�द जैसे अिभ दाय% से संबंिध त भारत सरकार के िन यम सं� थान के कम*चा�र य% को उ5 हJ दर% पर और उ5 हJ सीमाT के अधीन रहते 'ए लागू ह%गे जो समय-समय पर के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% को लागू होते हK ।

35353535.... सामिूहसामिूहसामिूहसामिूह क बीमाक बीमाक बीमाक बीमा.—(1) �ित िन युि$ त पर िन यु$ त कम*चा�र य% स ेिभ 5 न सं� थान के कम*चारी के5 �ीय सरकार क� परामश* से सामूिह क बीमा के हकदार ह%गे ।

(2) �ित िन युि$ त पर िन यु$ त सं� थान के कम*चारी, ऐसी सामूिह क बीमा � क�म% !ारा शािस त होते रह�गे जो उनके मूल मं9ालय या िव भाग या संगठन म� लागू होती हK । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9

(3) सं� थान, उपिन यम (2) म� \न �द/ ट कम*चा�र य% से बीमा � क�म% मl,े �ित दाय वसूल करेगा और उस रकम को तरंुत उधारदाता मं9ालय या िव भाग या संगठन को भजेेगा और उसके िव लंब से भेजने के कारण 'ई हािन सं� थान !ारा पूरी क� जाएगी । 36363636 सवारी भ2 तासवारी भ2 तासवारी भ2 तासवारी भ2 ता.—सं� थान के कम*चा�र य% को सरकारी काय* के िल ए सरकारी वाहन का उपयोग करने या ऐसी रकम क� �ित पूत3 का िव क� प अनुGात �क या जाएगा जो समतु� य वतेन और Mेड म� के5 �ीय सरकार के अिध का�र य% को अनुGेय ह ै।

37373737.... टेलीफोन सिुवटेलीफोन सिुवटेलीफोन सिुवटेलीफोन सिुव धाधाधाधा.—सं� थान के कम*चारी ऐसी टेलीफोन सुिव धाT के पा9 ह%गे जो के5 �ीय सरकार के समतु� य वेतन पाने वाले अिध का�र य% को अनुGेय ह ै।

38383838.... सरकारी बैठक� के िलसरकारी बैठक� के िलसरकारी बैठक� के िलसरकारी बैठक� के िल ए ! यए ! यए ! यए ! ययययय.—सं� थान के कम*चारी सरकारी बैठक% के िल ए ऐसे D यय के पा9 होग� जो समतु� य वेतन पाने वाले के5 �ीय सरकार के अिध का�र य% को अनुGेय ह ै। भाग भाग भाग भाग 7777 NqV~Vh

39393939.... NqV~Vh िनिनिनिन यमयमयमयम.—के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% को यथा लागू, के5 �ीय िस िव ल सेवा (NqV~Vh) िन यम,1972 सं� थान के कम*चा�र य% को भी लागू ह%गे ।

40404040.... छुटटी मजंरू करने क, �+Eछुटटी मजंरू करने क, �+Eछुटटी मजंरू करने क, �+Eछुटटी मजंरू करने क, �+E यायायाया.—

(1) कोई कम*चारी NqV~Vh पर जाने से पूव*, सं� थान !ारा िविन Qद/ ट �ाhप म� आवेदन करेगा, तथा उसम� NqV~Vh के दौरान का अपना पता और टेलीफोन नंबर भी िल खेगा और सं� थान को उस पते म� 'ए �क सी पL चात् वत3 प�र वत*न क� सचूना दगेा ।

(2) काय*पालक िन दशेक अe ययन अवकाश से िभ 5 5 ा NqV~Vh के सभी आवेदन% के िन पटान के िल ए स-म �ािध कारी होगा ।

(3) काय*पालक िन दशेक क� दशा म� के5 �ीय सरकार NqV~Vh मंजूर करन े के िल ए, िज सके अंतग*त अe ययन अवकाश भी ह,ै स-म �ािध कारी होगी ।

(4) सं� थान, �" येक कम*चारी के िलये एक NqV~Vh खाता रखगेा । भाग भाग भाग भाग 8888 प8शन और अ/ यप8शन और अ/ यप8शन और अ/ यप8शन और अ/ य फायद े फायद े फायद े फायद े

41414141.... ((((1111) ) ) ) प8शनप8शनप8शनप8शन : सं� थान के सभी कम*चा�र य% को नई प�शन � क�म, 2004 के उपब5 ध और भारत सरकार !ारा उसके अधीन जारी �क ए गए आदशे और िन दशे लागू ह%गे । ((((2222) ) ) ) कै�रकै�रकै�रकै�र यर सम/ु नयर सम/ु नयर सम/ु नयर सम/ु नित ित ित ित : कै�र यर समु5 नित के ऐसे उपब5 ध, जो िव L विव धालय अनुदान आयोग के शै-िणक कम*चारीवृद को लागू होते हK सं� थान के शै-िणक कम*चारीवृद को लागू ह%गे । ((((3333) ) ) ) उपा/ तउपा/ तउपा/ तउपा/ त�र�र�र�र त आG वत आG वत आG वत आG व< त< त< त< त कै�र कै�र कै�र कै�र यर �गितयर �गितयर �गितयर �गित : उपा5 त�र त आL व� त कै�र यर �गित � क�म के उपब5 ध जो के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% को लागू होते हK, सं� थान के गैर शै-िण क कम*चारीवृंद को लागू ह%गे । भाग भाग भाग भाग 9999 आचरणआचरणआचरणआचरण, , , , अनुशासन और शाि< तअनुशासन और शाि< तअनुशासन और शाि< तअनुशासन और शाि< त यांयांयांयां

42424242.... आचरणआचरणआचरणआचरण.—

(1) के5 �ीय िसिव ल सेवा (आचार) िन यम,1964, सं� थान के कम*चा�र य% को भी लागू ह%गे ।

(2) के5 �ीय िस िव ल सेवा (वग3करण,िन यं9ण और अपील) िन यम 1965 सं� थान के कम*चा�र य% को भी लागू ह%गे । 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(3) जहां िव िन Qद/ ट mप से उपबि5 ध त ह ैउसके िस वाय, सं� थान का शासी िन काय, अपने कम*चा�र य% क� बाबत उ5 हJ शि$ त य% का �योग करेगा जो के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% के िलये भारत संघ के रा/ 0पित !ारा �यो$ तD य हK ।

(4) िन युि$ त �ािध कारी, अनुशासन �ािध कारी होगा और अपील �ािध कारी क� शि$ त य% का �योग अगले व�र/ ठ अिधकारी !ारा �क या जाएगा ।

(5) सं� थान !ारा उधार म� िल ए गए के5 �ीय सरकार या राU य सरकार के सेवक कम*चा�र य% क� बाबत के5 �ीय िस िव ल सेवा (वग3करण, िन यं9ण और अपील) िन यम,1965 का Oमश: िन यम 20 और िन यम 21 लागू ह%गे ।

43434343.... िनिनिनिन लH बलH बलH बलH बनननन.-

(1) िन युि$ त �ािध कारी या उस �ािध कारी से व�र / ठ कोई अ5 य �ािध कारी, �क सी कम*चारी को िन लि) ब त कर सकेगा— (क) य�द �क सी ऐसे ग) भीर आरोप क� बाबत, िजसके प�रणाम, � वmप मुF य शाि� त अिध रोिप त क� जाने क� स) भावना ह,ै उसके िव mS कोई अनुशासना" मक काय*वाही अनeु यात क� जाती ह ैया लि) ब त ह,ै या (ख) य�द �क सी दांिड क अपराध क� बाबत उसके िव mS कोई मामला अवेषणाधीन या िव चारणाधीन ह ै।

(2) ऐसे �क सी कम*चारी को जो �क सी दांिड क आरोप के आधार पर या उसस ेअ5 यथा अड़तालीस घंटे स े अिध क अविध के िल ए अिभ र-ा म� िन mS ह ै िन युि$ त �ािध कारी के आदशे !ारा उसक� अिभ र-ा क� तारीख स ेिन लि) ब त समझा जाएगा और अिM म आदशे% तक िन लि) ब त रहगेा ।

(3) इस िन यम के अधीन �द या गया या �द या गया समझा गया िन ल) बन का कोई आदशे, ऐसे �ािध कारी !ारा, िज सन ेउस े�द या ह ैया िज सके !ारा �द या गया समझा गया ह ैअथवा �क सी व�र / ठ �ािध कारी !ारा �क सी भी समय वापस िल या जा सकेगा ।

44444444.... शाि< तशाि< तशाि< तशाि< त यांयांयांयां अिधअिधअिधअिध रोिपरोिपरोिपरोिप त करने क, शि तत करने क, शि तत करने क, शि तत करने क, शि त.- नीचे क� सारणी के � तंम (3) म� िव िन Qद/ ट �ािध कारी, उ$ त सारणी के � तंम (4) म� िव िन Qद/ ट शाि� त यां अिध रोिप त करने के िल ए स-म होगा, vFkkZr~~ :

सारणीसारणीसारणीसारणी O0 स0ं कम*चारीवृंद का �वग* शाि� त यां अिध रोिप त करने वाले �ािध कारी शि� त य% के k यौरे

(1) (2) (3) (4)

1. समूह ख और समूह ग म� से सभी अिध कारी और कम*चारीवृंद काय*पालक िन दशेक मुF य शाि� त यां

2. समूह ख और समूह ग म� से सभी अिध कारी और कम*चारीवृंद संयु$ त िन दशेक मुF य शाि� त यां

3. समूह क के5 �ीय सरकार सभी शाि� त यां

45454545.... उधार म8 िलउधार म8 िलउधार म8 िलउधार म8 िल ए गए कम0चा�रए गए कम0चा�रए गए कम0चा�रए गए कम0चा�र य� के सH बय� के सH बय� के सH बय� के सH ब/ ध/ ध/ ध/ ध म8 िव म8 िव म8 िव म8 िव शषे उपब/ धशषे उपब/ धशषे उपब/ धशषे उपब/ ध.-

(1) जहां उधार म� िल ए गए �क सी कम*चारी के िवmS िन ल) बन का कोई आदशे �द या जाता ह ैया कोई अनुशासना" मक काय*वाही �ार) भ क� जाती ह ै वहां तुर5 त उधार दनेे वाले �ािध कारी को यथाि� थ ित िन ल) बन आदशे या अनुशासना" मक काय*वािह यां �ार) भ करने स) ब5 धी आदशे क� प�र ि� थ ित य% के बारे म� सूिच त �क या जाएगा ।

(2) ऐसे कम*चारी के िव mS अनुशासना" मक काय*वाही के िन/ कषP को e यान मे रखते 'ए- (क) य�द शाि� त अिध रोिप त करने वाले �ािध कारी क� यह राय ह ै�क उस पर कोई मुF य शाि� त अिध रोिप त क� जानी चािह ए तो वह उसक� सेवाए ंउधार दनेे वाले �ािध कारी के अिध कार म� द े दगेा और ऐसी कार*वाई के िल ए जो वह ठीक समझे, जांच क� काय*वािह यां उसे पारेिष त करेगा ;

और ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 (ख) य�द शाि� त अिध रोिप त करने वाले �ािध कारी क� यह राय ह ै�क उस पर कोई अ5 य शाि� त अिध रोिप त क� जानी चािह ए तो वह उधार दने े वाले �ािध कारी से परामश* करन े के पL चात ् मामले म� ऐसे आदशे पा�र त कर सकेगा जो वह आवL यक समझे :

पर5 तु उधार दनेे वाल े �ािध कारी और शाि� त अिधरोिप त करने वाल े �ािध कारी क� िभ 5 न-िभ 5 न राय होने क� दशा म� कम*चारी क� सेवा उधार दनेे वाले �ािध कारी के िनण*यानुसार क� जाएगी । < प< प< प< प4 टी4 टी4 टी4 टीकरण करण करण करण :::: इन िन यम% के �योजन% के िल ए ''उधार दनेे वाले �ािध कारी'' से ऐसा �ािध कारी अिभ �ेत ह ैिज सने उधार �द ए गए कम*चारी क� सेवाए ंस�ं थान के अिध कार म� िन यत क� हK । भाग भाग भाग भाग 10101010 अपील और पनु�वलोकनअपील और पनु�वलोकनअपील और पनु�वलोकनअपील और पनु�वलोकन

46464646. . . . अपील �ािधअपील �ािधअपील �ािधअपील �ािध कारीकारीकारीकारी.- के5 �ीय सरकार के इन िन यम% के अधीन काय*पालक िन दशे !ारा �क ए गए �क सी मलू आदशे क� अपील के5 �ीय सरकार को और काय*पालक िन दशेक क� पंि$ त से िन ) नतर पंि$ त के �क सी �ािध कारी !ारा �क ए गए आदशे क� अपील काय*पालक िन दशेक को क� जाएगी ।

47474747. . . . अपील के िलअपील के िलअपील के िलअपील के िल ए प�रए प�रए प�रए प�र सीमा कालसीमा कालसीमा कालसीमा काल.- कोई अपील उस तारीख से पKतालीस �द न क� अविध के भीतर ही �� तुत क� जाएगी िज सको वह आदशे िज सके िव hS अपील क� जाती ह,ै स) बंिध त D यि$ त को ससंूिच त �क या जाता ह ै:

पर5 तु अपील �ािध कारी, उ$ त अविध क� समाि. त पर अपील Mहण कर सकेगा य�द उसका यह समाधान हो जाता ह ै�क अपीलाथ3 के पास समय के भीतर अपील �� तुत न करने का पया*. त कारण था ।

48484848. . . . अपील� का �ाJपअपील� का �ाJपअपील� का �ाJपअपील� का �ाJप, , , , उसक, अ/ तउसक, अ/ तउसक, अ/ तउसक, अ/ तव0< तुव0< तुव0< तुव0< तुएं और उसका �< तुएं और उसका �< तुएं और उसका �< तुएं और उसका �< तुत +कत +कत +कत +क या जानाया जानाया जानाया जाना.-

(1) अपील �� तुत करने वाला �" येक D यि$ त पृथक mप स ेऔर अपने � वयं के नाम से अपील करेगा ।

(2) अपील, अपील �ािध कारी को स) बोिध त क� जाएगी, िज सम� ऐसे सभी ताि" व क कथन और दलीले अंत\व/ ट ह%गी िज सका अपीलाथ3 ने अवल) ब िल या ह,ै उसम� कोई अनादर सूचक या अनुिच त भाषा अंत\व/ ट नहJ होगी और यह अपने आप म� पूण* होगी ।

(3) �" येक अपील काय*पालक िन दशेक को �� तुत क� जाएगी, य�द वह अपील �ािध कारी नहJ ह ैतो वह उसे अपील �ािधकारी को �ेिष त करेगा ।

49494949. . . . अपील पर िवअपील पर िवअपील पर िवअपील पर िव चार करनाचार करनाचार करनाचार करना.- अपील �ािध कारी, �" येक अपील पर िव चार करेगा और ऐस ेआदशे पा�र त करेगा जो वह मामले क� प�रि�थितय% म� उिच त समझे :

परंतु व\धत शाि� त अिध रोिप त करने का कोई आदशे तब तक पा�र त नहJ �क या जाएगा जब तक अपीलाथ3 कोई ऐसा अ[ यवेदन करने का जो वह ऐसी व\धत शाि� त के िव mS करना चाह,े अवसर नहJ द े�द या जाता ह ै।

50505050. . . . पनु�वलोकनपनु�वलोकनपनु�वलोकनपनु�वलोकन.- पुन\वलोकन के �योजन% के िल ए, के5 �ीय िस िव ल सेवा (वग3करण, िन यं9ण और अपील) िन यम,1965 सं� थान के कम*चा�र य% को भी लागू ह%गे ।

51515151.... पनुपनुपनुपनु::::बहाली के आदशेबहाली के आदशेबहाली के आदशेबहाली के आदशे.- जहां �क सी ऐसे कम*चारी क� िज से पदd युत या िन लि) ब त �क या �क या गया ह,ै पुन:बहाली क� जाती ह,ै वहां पुन:बहाली करने वाला �ािध कारी यह िविनQद/ ट करते 'ए आदशे करेगा �क- (क) $ या कम*चारी को अनुGये वेतन और भ" त% के अित �र $ त कत*D य काल स ेउसक� अनुपि� थ ित क� अविध का कोई वेतन और भ" ते �द ए जा सक�गे या नहJ ;

(ख) $ या ऐसी अविध को सभी या �क 5 ही �योजन% के िलए कत*D याmढ़ अविध के mप मे माना जा सकेगा या नहJ । 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भाग भाग भाग भाग 11111111 िविवध िविवध िविवध िविवध

52525252.... कम0चा�रकम0चा�रकम0चा�रकम0चा�र य� के िलय� के िलय� के िलय� के िल ए िनए िनए िनए िन वास < थावास < थावास < थावास < थानननन.-

(1) सं� थान के कम*चा�र य% को, अपने � वयं के प�रसर म� ऐसे भवन% का िनमा*ण पूरा होने के पL चात ् असुसिU ज त िन वास � थान उपलk ध करवाया जा सकेगा ।

(2) सं� थान के कम*चा�र य% को सं� थान !ारा, ऐसी समयाविध तक, अब तक उनके � वयं के प�रसर िव किस त नहJ हो जाते हK और भवन% का िनमा*ण नहJ हो जाता है, पnटे पर असुसिU ज त िन वास � थान उपलk ध करवाया जा सकेगा :

पर5 तु इस िन यम के अ5 तग*त ऐसे िन वास � थान क� अनुGि. त फ�स, समय-समय पर यथा संशोिध त मूल िन यम 45ए के उपब5 ध% के अनुसार �भा�र त क� जाएगी ।

(3) सं� थान के कम*चारी, िज सके अ5 तग*त �ित िन युि$ त पर िन यु$ त कम*चारी भी हK ऐसे मकान �क राए भ" त े के हकदार ह%गे जो समान वतेन पाने वाले के5 �ीय सरकार के कम*चा�र य% को अनुGेय ह ै।

53535353. . . . अवकाश के +दअवकाश के +दअवकाश के +दअवकाश के +द नननन.- सं� थान म� ऐसे अवकाश ह%ग ेजो �द � ली ि� थ त काया*लय% के िल ए के5 �ीय सरकार !ारा अवधा�र त �क ए जाए ं।

54545454.... सवेा पिु< तसवेा पिु< तसवेा पिु< तसवेा पिु< त का और च�रका और च�रका और च�रका और च�र � प<ु त� प<ु त� प<ु त� प<ु तकककक.-

(1) संस् थान, ऐसे �mप म� और ऐसी िव िश ि/ ट यां उपव\णत करते 'ए जो शासी िन काय Sारा िव िन Qद/ ट क� जाए, �" येक कम*चारी क� सवेा पुि� त का और च�र 9 पु� तक रखेगा ।

(2) �क सी कम*चारी क� सेवा पुि� त का म� �िव ि/ ट यां, सं� थान के �ािध कृत अिध कारी !ारा क� जाएगंी ।

(3) �क सी कम*चारी क� च�र 9 पु� तक म� �िव ि/ ट यां, िन युि$ त �ािध कारी !ारा अिध किथ त ��क या के अनुसार क� जाएगंी ।

55555555. . . . काय0पालक िनकाय0पालक िनकाय0पालक िनकाय0पालक िन दशेदशेदशेदशेक क क क !ारा शि तशि तशि तशि त का �2 याका �2 याका �2 याका �2 यायोयोयोयोजनजनजनजन.- काय*पालक िन दशेक शासी िन काय के अधीन रहते 'ए, इन िन यमो के अधीन उसम� िन िह त �क5 हJ शि$ त य% को सं� थान के �क सी अ5 य अिध कारी को �" यायोजन कर सकेगा ।

56565656. . . . सवेा क, अविशसवेा क, अविशसवेा क, अविशसवेा क, अविश 4 ट4 ट4 ट4 ट शत& शत& शत& शत&.- �क सी कम*चारी क� सेवा क� शतP से स) बंिध त कोई ऐसा मामला, िज सके िल ए इन िन यम% म� कोई उपब5 ध नहJ �क या गया ह,ै सं� थान !ारा अवधा�र त �कया जाएगा ।

57575757. . . . िनव0चिनव0चिनव0चिनव0चनननन.- य�द इन िन यमो के िनव*चन से स) बंिध त कोई �L न उदभूत होता ह ैतो उसका िव िन L चय के5 �ीय सरकार !ारा �क या जाएगा । अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची पदपदपदपद काकाकाका नामनामनामनाम पद�पद�पद�पद� क�क�क�क� स�ंयास�ंयास�ंयास�ंया वग करणवग करणवग करणवग करण वतेनवतेनवतेनवतेन ब�डब�डब�डब�ड तथातथातथातथा �ेड�ेड�ेड�ेड वतेवतेवतेवतेनननन यायायाया वतेनमानवतेनमानवतेनमानवतेनमान चयनचयनचयनचयन पदपदपदपद अथवाअथवाअथवाअथवा अचयनअचयनअचयनअचयन पदपदपदपद ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 1. काय�पालक िनदशेक 1((((एक)))) समूह ‘क’ वेतन ब ड 4, (37400--67000 �पए) धन 10000 ेड वेतन लागू नह� होता सीधेसीधेसीधेसीधे भत भत भत भत �कए�कए�कए�कए जानेजानेजानेजाने वालेवालेवालेवाले �ि�य��ि�य��ि�य��ि�य� केकेकेके िलएिलएिलएिलए आयुआयुआयुआयु----सीमासीमासीमासीमा सीधेसीधेसीधेसीधे भत भत भत भत �कए�कए�कए�कए जानेजानेजानेजाने वालेवालेवालेवाले �ि�य��ि�य��ि�य��ि�य� केकेकेके िलएिलएिलएिलए अपिे�तअपिे�तअपिे�तअपिे�त शिै�कशिै�कशिै�कशिै�क औरऔरऔरऔर अ यअ यअ यअ य अह"ताएंअह"ताएंअह"ताएंअह"ताएं ((((6666)))) ((((7777)))) लागू नह� होता लागू नह� होता ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 सीधेसीधेसीधेसीधे भत भत भत भत �कए�कए�कए�कए जानेजानेजानेजाने वालेवालेवालेवाले �ि�य��ि�य��ि�य��ि�य� केकेकेके िलएिलएिलएिलए िविहतिविहतिविहतिविहत आयुआयुआयुआयु औरऔरऔरऔर शिै�कशिै�कशिै�कशिै�क अह"ताएंअह"ताएंअह"ताएंअह"ताएं #ो%त#ो%त#ो%त#ो%त �ि�य��ि�य��ि�य��ि�य� क�क�क�क� दशादशादशादशा म'म'म'म' लागूलागूलागूलागू ह�गीह�गीह�गीह�गी यायायाया नह*नह*नह*नह* ।।।। प+रवी�ाप+रवी�ाप+रवी�ाप+रवी�ा क�क�क�क� अविधअविधअविधअविध,,,, य�दय�दय�दय�द कोईकोईकोईकोई होहोहोहो भत भत भत भत क�क�क�क� प,ितप,ितप,ितप,ित :::: भत भत भत भत सीधेसीधेसीधेसीधे होगीहोगीहोगीहोगी यायायाया #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित -ारा-ारा-ारा-ारा यायायाया #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� या या या या आमलेनआमलेनआमलेनआमलेन -ारा-ारा-ारा-ारा तथातथातथातथा िविभ%िविभ%िविभ%िविभ% प,ितय�प,ितय�प,ितय�प,ितय� -ारा-ारा-ारा-ारा भरीभरीभरीभरी जानेजानेजानेजाने वालीवालीवालीवाली +रि�य�+रि�य�+रि�य�+रि�य� क�क�क�क� #ितशतता#ितशतता#ितशतता#ितशतता ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) लागू नह� होता लागू नह� होता �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी ह)ै #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित यायायाया #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� या अ0 पया अ0 पया अ0 पया अ0 पकािलक सिंवदा या कािलक सिंवदा या कािलक सिंवदा या कािलक सिंवदा या आमलेनआमलेनआमलेनआमलेन -ारा-ारा-ारा-ारा भत भत भत भत क�क�क�क� दशादशादशादशा म'म'म'म' वेववेेवे 1िेणयां1िेणयां1िेणयां1िेणयां,,,, िजनसेिजनसेिजनसेिजनसे #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित या या या या #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� या या या या आमलेनआमलेनआमलेनआमलेन �कया�कया�कया�कया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा (1(1(1(11111)))) #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य &े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत संगठन% के अधीन ऐस ेअिधकारी-- (क) िज1ह%न ेमूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ है ; और (ख) जो, अिखल भारतीय सेवा8 के अ9 य:थय% के मामल% के िसवाय, िन< निलिखत शैि&क अह�ताएं और अनुभव रखते ह% :-- आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक क क क :::: (i) क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िवत् तपोिषत संगठन% म अठारह वष� का �शासिनक और शै&िणक अनुभव, िजसम से �शासिनक/कानूनी या �बंधक@य पद धारण करने का 1 यूनतम पांच वष� का अनुभव हो । (ii) 3कसी िवषय म ( नातको- तर िड ी । (iii) आपदा �बंधन से संबंिधत &े'% म कम से कम पांच वष� का अनुभव और जानकारी । वाछंनीय वाछंनीय वाछंनीय वाछंनीय :::: आपदा �बंधन से संबंिधत 3कसी िवषय म पी.एच.डी. या एम.3फल. । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया पांच वष� क@ होगी, जो सात वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के!ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै सात वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) पर िनयुि� के िलए अिधकतम आय-ुसीमा िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई को 56 वष� होगी । य�दय�दय�दय�द िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित हैहहैैहै तोतोतोतो उसक�उसक�उसक�उसक� संरचनासंरचनासंरचनासंरचना भत भत भत भत करनेकरनेकरनेकरने म'म'म'म' �कन�कन�कन�कन प+रि8थितय�प+रि8थितय�प+रि8थितय�प+रि8थितय� म'म'म'म' संघसंघसंघसंघ लोकलोकलोकलोक सवेासवेासवेासवेा आयोगआयोगआयोगआयोग सेससेेसे परामश"परामश"परामश"परामश" �कया�कया�कया�कया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त केकेकेके सबंंधसबंंधसबंंधसबंंध म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलिलिलिलएएएए)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. संघ का गृह सिचव -- अHय& 2. सिचव (सीमा �बंधन) या आपदा �बंधन का �भारी िवशेष सिचव या अपर सिचव, गृह मं'ालय -- सद(य 3. सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण -- सद(य 4. . . . अपर सिचव और ( थापना अिधकारी, का:मक और �िश&ण िवभाग -- सद(य 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 2. संयुL त िनदशेक 1*1*1*1* ((((एकएकएकएक)))) *(*(*(*(काय"भारकाय"भारकाय"भारकाय"भार केकेकेके आधारआधारआधारआधार परपरपरपर प+रवत"नप+रवत"नप+रवत"नप+रवत"न �कया�कया�कया�कया जाजाजाजा सकतासकतासकतासकता हैहहैैहै)))) ।।।। समूह ‘क’ वेतन ब ड 4 (37400-67000/- �पए) धन 8700/- ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) (1(1(1(11111)))) #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत संगठन% के अधीन ऐस ेअिधकारी-- (क) (i) िज1ह%न ेमूल काडर म वेतन ब ड 4 (37400-67000/- �पए धन 8700/- ेड वेतन) म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ है ; या (ii) िजनक@ 7600/- �पए ेड वेतन के साथ वेतन ब ड 3 म पांच वष� क@ िनयिमत सेवा ह ै; या (iii) िजनक@ 6600/- �पए ेड वेतन के साथ वेतन ब ड 3 म दस वष� क@ िनयिमत सेवा ह ै; और (ख) जो, अिखल भारतीय सेवा8 के अ9 य:थय% के मामल% के िसवाय, िन< निलिखत आव* यक शैि&क अह�ताएं और अनुभव रखते ह% :-- आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक क क क :::: (i) �कसी िवषय म� � नातको� तर िड�ी । और (ii) वेतन ब�ड 3 म� 7600/- �पए �ेड वेतन म� पांच वष� अनुभव या �कसी सदशृ पद म� पांच वष� का "शासिनक अनुभव या वेतन ब�ड 3 (15600-39100/- �पए) म� 6600/- �ेड वेतन म� $ यूनतम दस वष� का "शासिनक अनुभव । वांछनीय वांछनीय वांछनीय वांछनीय :::: आपदा �बंधन से संबंिधत �िश&ण/�शासन के &े' म कम से कम पांच वष� का अनुभव । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के!ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु सीमा 56 वष� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त केकेकेके सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. सिचव (सीमा �बंधन) या आपदा �बंधन का �भारी िवशेष सिचव या अपर सिचव, गृह मं'ालय -- अHय& 2. सिचव/िवशेष सिचव/अपर सिचव/संयुL त सिचव (�शासन), राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण -- सद(य 3. मं'ालय का, आपदा �बंधन का भार साधक, संयुL त सिचव (आपदा �बंधन) -- सद(य 4. . . . काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) 3. आचाय� 3333**** ((((तीनतीनतीनतीन)))) *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है) । समूह ‘क’ वेतन ब ड 4 37400-67000/- �पए धन 10000/- ेड वेतन ((((5555)))) ((((6666)))) लागू नह� होता 55 वष� से अनिधक । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । ((((7777)))) आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अह"ता क अह"ता क अह"ता क अह"ता :::: (i) सामािजक िवGान/पया�वरण/पृM वी िवGान/इंजीिनयरी/आपदा �बंधन या सहबN िवषय% म कम से कम 55% अंक% या समतु� य Oेणी म ( नातको- तर िड ी । (ii) िनरंतर उ- तम शै&िणक Eरकाड� के साथ पी.एच.डी. ; और (iii) पु( तक% और या अनुसंधान या नीित िवषयक कागजप'% का अनुQमिणकाबN या अ1 तरराJ Kीय मानक पु( तक संR याकं/अ1 तरराJ Kीय मानक Qम संR यांक संR यां3कत जन�ल% के Sप म और अ1 तरराJ Kीय मानक पु( तक संR याकं/अ1 तरराJ Kीय मानक Qम संR यांक संR यां3कत पु( तक% के Sप म 1 यनूतम 10 �काशन% के साथ साT य सिहत �कािशत कृितय% अनुसंधान और �िश&ण म स3Qय Sप से काय�रत उU च ( तर क@ �कािशत कृित ; (iv) िव* विव+ालय या राJ Kीय ( तर के सं( थान म Vातको- तर अH यापन म कम से कम दस वष� का अनुभव ; (v) �िश&ण और िश&ा, नवीन पाWचया� तथा पाWQम क@ पEरक� पना, �िश&ण मापदडं% और �ौ+ोिगक@ के िवकास करने के नव�वत�न के िलए योगदान । वाछंनीय अह"ता वाछंनीय अह"ता वाछंनीय अह"ता वाछंनीय अह"ता : : : : (i) डा' टरेट � तर पर अनुसंधान के िलए अ+ य,थय. का माग�दश�न करने का अनुभव ; (ii) सुसंगत &े' म �मािणत R याित सिहत ऐसा उ- कृJ ठ वृिZक, िजसने �- यायक% �ारा �मािणत संबंिधत या स< बN अथवा सुसंगत िव+ाशाखा के Gान &े' म मह- वपूण� योगदान 3दया हो । ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) हां सीधी भत[ के िलए एक वष� 50% सीधी भत[ �ारा और 50% �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है), िजसके न हो सकने पर सीधी भत[ �ारा (1(1(1(11111)))) #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित -ारा -ारा -ारा -ारा : िजसने Oेणी म िनयिमत आधार पर आठ वष� क@ सेवा क@ है और जो पद के िलए ( तभं (7) म दी गई आव* यक अह�ताएं पूरी करता है । #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) -ारा-ारा-ारा-ारा :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव]िव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत संगठन% के अधीन ऐस ेअिधकाEरय% या कम�चाEरय% म स,े जो मूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कए 4ए ह ; या सहयोगी आचाय�, िजसने Oेणी म िनयिमत आधार पर आठ वष� क@ सेवा क@ है और जो पद के िलए ( तभं (7) म दी गई आव* यक अह�ताएं पूरी करता है । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के!ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा, िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई को 56 वष� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((पिु> टपिु> टपिु> टपिु> ट और #ो न और #ो न और #ो न और #ो नितितितित केकेकेके संससंंसंबधंबधंबधंबधं म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. संघ का गृह सिचव या सिचव (सीमा �बंधन) -- अHय& 2. सिचव/िवशेष सिचव/अपर सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण -- सद(य 3. संयुL त सिचव (आपदा �बंधन), गृह मं'ालय -- सद(य 4. संघीय गृह मं'ी �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाले, आपदा �बंधन के &े' के तीन िवR यात बाहरी िवशेषG -- सद(य 5. . . . काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) 4. सह आचाय� 4444**** ((((चारचारचारचार)))) *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘क’ वेतन ब ड 3 15600-39100/- �पए धन 7600/- ेड वेतन ((((5555)))) ((((6666)))) लागू नह� होता उस वष� क@, िजसको िवGापन जारी 3कया जाता ह,ै 1 जुलाई को 50 वष� । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । ((((7777)))) (i)(i)(i)(i) आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अह"ता क अह"ता क अह"ता क अह"ता :::: (i) सामािजक िवGान/पया�वरण/पृM वी िवGान/ इंजीिनयरी/आपदा �बंधन या सहबN िवषय% म कम से कम 55% अंक% या समतु� य Oेणी म ( नातको- तर िड ी । (ii) संबंिधत या संबN िव+ाशाखा8 म पी.एच.डी. िड ी के साथ उ- तम शै&िणक Eरकाड� । (ii)(ii)(ii)(ii) आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अनभुव क अनभुव क अनभुव क अनभुव ::::---- (क) िव* विव+ालय%/( नातको- तर महािव+ालय% का संकाय सद( य (फैक� टी), जो मूल काडर म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कए 4ए ह ै; या (ख) सहायक आचाय� के समतु� य िनयिमत �ास ्िथित म अH यापन का या अनुसंधान का कम से कम दस वषb का अनुभव ; और (ग) पु( तक% या अनुसंधान या नीित िवषयक कागजप'% का अनुQमिणकाबN या अ1 तरराJ Kीय मानक पु( तक संR यांक या अ1 तरराJ Kीय मानक Qम संR यांक संR यां3कत जन�ल% के Sप म और अ1 तरराJ Kीय मानक पु( तक संR यांक या अ1 तरराJ Kीय मानक Qम संR यांक संR यां3कत पु( तक% के Sप म 1 यूनतम पांच �काशन% के साथ साT य सिहत �कािशत कृितय% ; (ii)(ii)(ii)(ii) वाछंनीय अनभुव वाछंनीय अनभुव वाछंनीय अनभुव वाछंनीय अनभुव ::::---- शै&िणक, नवीन पाWचया� तथा पाWQम क@ पEरक� पना और �िश&ण मापदडं िवकिसत करने तथा �ौ+ोिगक@ परो& अH यापन िश&ण �3Qया के नव�वत�न म योगदान । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) हां सीधी भत[ के िलए एक वष� 50% सीधी भत[ �ारा और 50% �ितिनयिु� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है), िजसके न हो सकने पर सीधी भत[ �ारा (1(1(1(11111)))) #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित -ारा -ारा -ारा -ारा : ऐस ेसहायक आचायb म से �ो1 नित �ारा, िजसन ेOणेी म िनयिमत आधार पर दस वष� (या समतु� य) क@ सेवा क@ ह ैया अनुसंधान सहयोगी के ( तर पर सोलह वष� (या समतु� य) क@ सेवा क@ ह,ै और िजसका अU छा शैि&क Eरकाड� ह ै तथा जो पद के िलए ( तभं (7) म दी गई आव* यक अह�ताएं पूरी करता ह ै। #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) -ारा-ारा-ारा-ारा :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत संगठन% के अधीन ऐसे अिधकाEरय%/ संकाय सद( य% म स,े जो मूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कए 4ए ह ; या ऐसा सहायक आचाय�, िजसने Oेणी म िनयिमत आधार पर दस वष� क@ सेवा क@ ह ैऔर िजनके पास पद के िलए ( तभं (7) म िविनdदJ ट अह�ताएं ह । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयिु� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के!ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयुि� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा, िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई को 56 वष� होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त और #ो न और #ो न और #ो न और #ो नितितितित केकेकेके सबंंधसबंंधसबंंधसबंंध म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन@ निन@ निन@ निन@ निलिखतिलिखतिलिखतिलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनेगीबनेगीबनेगीबनेगी ::::-------- लागू नह� होता । 1. सिचव (सीमा �बंधन)/आपदा �बंधन �भाग का �भारी िवशेष सिचव/अपर सिचव, गृह मं'ालय -- अHय& 2. संयुL त सिचव (आपदा �बंधन), गृह मं'ालय -- सद(य 3. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य 4. सलाहकार/संयुL त सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान (सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला) -- सद(य 5. . . . गृह मं'ी �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला, आपदा �बंधन के &े' का एक िवR यात बाहरी िवशेषG -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 5. परामश[ 2222**** ((((दोदोदोदो)))) *(*(*(*(काय0भारकाय0भारकाय0भारकाय0भार केकेकेके आधारआधारआधारआधार परपरपरपर प�रवत0नप�रवत0नप�रवत0नप�रवत0न +कया+कया+कया+कया जाजाजाजा सकतासकतासकतासकता हैहैहैहै ।।।।)))) समूह ‘क’ वेतन ब ड 3 15600-39100/- �पए धन 7600/- ेड वेतन हां ((((6666)))) ((((7777)))) ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) लागू नह� होता लागू नह� होता हां लागू नह� होता �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (1(1(1(11111)))) #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत संगठन% के अधीन ऐसे अिधकाEरय% या कम�चाEरय% म स,े जो िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कए 4ए ह । या वेतन ब ड 3 (15600-39100/- �पए), 6600/- ेड वेतन म पांच वष� क@ सेवा वाले क !ीय/रा#य सरकार/संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत संगठन% के अधीन अिधकारी या वेतन ब ड 3 (15600-39100/- �पए), 5400/- ेड वेतन म दस वष� क@ सेवा वाल ेक !ीय/रा#य सरकार के अिधकारी और जो िनeिलिखत अह�ताएं रखते ह% :-- (i)(i)(i)(i) आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक क क क ::::---- 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय से 55% अंक% के साथ ( नातको- तर िड ी । (ii)(ii)(ii)(ii) वांछनीय वांछनीय वांछनीय वांछनीय ::::---- पी.एच.डी; या एम.3फल. या 3कसी राJ Kीय या अंतरराJ Kीय सं( थान या संगठन म सुसंगत &े' म एक वष� का �िश&ण । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के!ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 : : : : अ� पकािलक संिवदा क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई को 56 वष� होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त केकेकेके संबधंसंबधंसंबधंसंबधं म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. सिचव (सीमा �बंधन) या आपदा �बंधन �भाग का भारसाधक िवशेष सिचव या अपर सिचव -- अHय& 2. संयुL त सिचव (आपदा �बंधन), गृह मं'ालय -- सद(य 3. . . . काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य 4. सलाहकार/संयुL त सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान (सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान �ारा नाम िनद_िशत 3कया जाएगा) -- सद(य 5. . . . गृह मं'ी �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला, आपदा �बंधन के &े' का एक िवR यात बाहरी िवशेषG -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) 6. सहायक आचाय� 8888**** ((((आठआठआठआठ)))) *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘क’ वेतन ब ड 3 15600-39100/- �पए धन 5400/- ेड वेतन ((((5555)))) ((((6666)))) लागू नह� होता 1. उस वष� क@, िजसको िवGापन जारी 3कया जाता ह,ै 1 जुलाई को 35 वष� । 2. क !ीय सरकार �ारा जारी 3कए गए अनुदशे% या आदशे% के अनुसार सरकारी सेवक% के िलए पांच वष� तक िशिथल क@ जा सकती ह ै। +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 ((((7777)))) अह"ता अह"ता अह"ता अह"ता :::: आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक क क क सामािजक िवGान/पया�वरण/पृM वी िवGान/इंजीिनयरी/आपदा �बंधन या सहबN िवषय% म कम से कम 55% अंक% के साथ ( नातको- तर िड ी या िनरंतर उ- तम शै&िणक Eरकाड� के साथ ( नातको- तर िड ी के समतु� य िड ी । वाछंनीयवाछंनीयवाछंनीयवाछंनीय (क) संबंिधत या संबN िव+ाशाखा8 म एम.3फल. या पी.एच.डी. िड ी । (ख) नव�वत�न शै&िणक, नवीन पाWचया� तथा पाWQम क@ पEरक� पना, �िश&ण मापदडं िवकिसत करने तथा �ौ+ोिगक@ परो& अH यापन िश&ण �3Qया म योगदान । ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) हां सीधी भत[ के िलए एक वष� 50% �ोन् नित �ारा और 50% सीधी भत[ या �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) (1(1(1(11111)))) #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित -ारा -ारा -ारा -ारा : ऐसे अनुसंधान सहयोिगय% म से �ो1 नित �ारा, िजनके पास सं( थान म िनयिमत आधार पर आठ वष� का अनुभव है और जो ( तभं (7) म िविनdदJ ट आव* यक अह�ताएं पूरी करते ह । परंतु िजनके पास पी.एच.डी. है, उनके मामले म 1 यूनतम सेवा अविध छह वष� होगी । #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� -ारा-ारा-ारा-ारा :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े'% या कानूनी या (वशासी िनकाय% या िव* विव+ालय% या क !ीय सरकार या रा# य सरकार% �ारा पूण�त: िव- तपोिषत िव* विव+ालय% या सं( था8 के ऐसे अिधकाEरय% या कम�चाEरय% म स,े जो मूल काडर म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कए 4ए ह और िजनके पास ( तभं (7) म िविनdदJ ट अह�ताएं ह । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के!ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु सीमा, िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई को 56 वष� होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त और #ो न और #ो न और #ो न और #ो नितितितित केकेकेके संबधंसंबधंसंबधंसंबधं म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन;िन;िन;िन;िलिखतिलिखतिलिखतिलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. आपदा �बंधन से संबंिधत आपदा �बंधन �भाग, गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव -- सद(य 3. िनदशेक/संयुL त सलाहकार/उप सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण (सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला) -- सद(य 4. गृह सिचव �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला संबN िवषय/&े' का एक िवR यात िवशेषG सद( य -- सद(य 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) 7. लेखा अिधकारी 1111**** ((((एकएकएकएक)))) 2013201320132013 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘क’ वेतन ब ड 3 15600-39100/- �पए धन 5400/- ेड वेतन ((((5555)))) ((((6666)))) ((((7777)))) ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता दो वष� �ो1 नित, िजसके न हो सकने पर �ितिनयुि� �ारा, (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी ह)ै । (1(1(1(11111)))) #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित : राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान के ऐसे सहायक, िज1 ह%ने ( नातक क@ िड ी के साथ 9300-34800 �पए के वेतन ब ड 2 धन 4200/- ेड वेतन म कम से कम आठ वष� सेवा क@ हो और िजनके पास बजट और लेखा िवषय% म काम करने का कम से कम छह वष� का अनुभव ह% । #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) :-- (क) क !ीय सरकार या रा#य सरकार% या संघ रा#य&े' �शासन के ऐसे अिधकारी-- (i) िज1ह%न ेिनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ ह ै; या (ii) िज1ह%न े9300-34800/- �0 के वेतन ब ड 2 धन 4800/- �0 ेड वेतन म कम से कम दो वष� तक काय� 3कया ह ै; या (iii) िज1ह%न े9300-34800/- �0 के वेतन ब ड 2 धन 4600/- �0 ेड वेतन म कम से कम तीन वष� तक काय� 3कया ह ै; और (ख) िजनके पास िनeिलिखत म स ेकोई एक अह�ता है :-- (i) िजसने क� 1ीय सरकार के �कसी संग2ठत लेखा िवभाग 5ारा संचािलत अधीन� थ लेखा सेवा या समतु6 य परी7ा उ� तीण� क: हो ; या (ii) िजसने सिचवालय �िश&ण और �बंधन सं( थान म रोकड़ और लेखा काय� या समतु� य म �िश&ण सफलतापूव�क पूरा 3कया हो तथा िजनके पास रोकड़ लेखे और बजट काय� म एक वष� का अनुभव हो । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त क !ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु सीमा 56 वष� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 : : : : आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त और #ो न और #ो न और #ो न और #ो नितितितित केकेकेके सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. िनदशेक/उप सिचव, आपदा �बंधन �भाग, गृह मं'ालय -- सद(य 3. िनदशेक/संयुL त सलाहकार/उप सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण (सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान �ारा नाम िनद_िशत 3कए जान ेवाला) -- सद(य 4. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान/उसका �ितिनिध -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) 8. �शासिनक अिधकारी 1111**** ((((एकएकएकएक)))) 2013201320132013 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘क’ वेतन ब ड 3 15600-39100/- �पए धन 5400/- ेड वेतन ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 ((((5555)))) ((((6666)))) ((((7777)))) ((((8888)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता दो वष� �ो1 नित, िजसके न हो सकने पर �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) (1(1(1(11111)))) #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित : राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान का ऐसा सहायक, िजसने ( नातक क@ िड ी के साथ 9300-34800 �पए के वेतन ब ड 2 धन 4200/- ेड वेतन म कम से कम आठ वष� सेवा क@ हो और िजसके पास ( थापन और �शासिनक िवषय% म काम करने का कम से कम छह वष� का अनुभव ह% । #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� ((((िजसकेिजसकेिजसकेिजसके अतंग"तअतंग"तअतंग"तअतंग"त अ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलकअ0पकािलक सिंवदासिंवदासिंवदासिंवदा भीभीभीभी हैहहैैहै)))) :-- (क) क !ीय सरकार या रा#य सरकार या संघ रा#य&े' �शासन का ऐसा अिधकारी-- (i) िजसने िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ है ; या (ii) िजसने 4800/- �0 ेड वेतन के साथ 9300-34800 �. के वेतन ब ड म कम से कम दो वष� तक काय� 3कया ह ै; या (iii) िजसने 4600/- �0 ेड वेतन के साथ 9300-34800 �. के वेतन ब ड 2 म कम से कम तीन वष� तक काय� 3कया ह ै और जो िनeिलिखत अह�ता और अनुभव रखते ह% :-- आवआवआवआव4 य4 य4 य4 यक क क क ::::---- (i) 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय से िड ी या समतु� य ; और (ii) 3कसी सरकारी काया�लय या लोक िनकाय या ( वशासी िनकाय या क !ीय सरकार �ारा िव- तपोिषत िव* विव+ालय% म �शासिनक और ( थापन संबंिधत कायb म एक वष� से अिधक का अनभुव । वांछनीय वांछनीय वांछनीय वांछनीय ::::---- ( थापन संबंधी िवषय% से संबंिधत िनयम% और िविनयम% क@ जानकारी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त क !ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा 56 वष� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 : : : : आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) समहूसमहूसमहूसमहू ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((िनयिु: तिनयिु: तिनयिु: तिनयिु: त और #ो न और #ो न और #ो न और #ो नितितितित केकेकेके सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं म'म'म'म' िवचारिवचारिवचारिवचार करनेकरनेकरनेकरने केकेकेके िलएिलएिलएिलए)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन �भाग), गृह मं'ालय -- सद(य 3. िनदशेक/संयुL त सलाहकार/उप सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण (सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन �ािधकरण �ारा नाम िनद_िशत 3कया जाने वाला) -- सद(य 4. सयंुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान/उसका �ितिनिध, काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान �ारा नाम िनद_िशत 3कए जाने वाला -- सद(य 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 9. क< f यटूर �ो ामर 1111**** ((((एकएकएकएक)))) 2014201420142014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता ह ै।) समूह ‘ख’ वेतन ब ड 9300-34800/- �पए धन 4600/- ेड वेतन लाग ूनह* होतालाग ूनह* होतालाग ूनह* होतालाग ूनह* होता ((((6666)))) ((((7777)))) 30303030 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 35353535 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 33 33 33 33 वष"वष"वष"वष")))) (केEीयकेEीयकेEीयकेEीय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । आव4यकआव4यकआव4यकआव4यक अह"ताएं अह"ताएं अह"ताएं अह"ताएं :::: एक िवषय के Sप म क< f यटूर इंजीिनयरी के साथ एम.सी.ए. या बी. टेक या बी.सी.ए. और सी.++, पा( कल, जावा, आ3द �ो ाhमग भाषा8 का उ- तम Gान तथा इलैL Kािनक क< f यूटर म �ो ाhमग और सोjटवेयर/वेबसाइट िवकास म कम से कम दो वष� का अनुभव । वाछंनीयवाछंनीयवाछंनीयवाछंनीय अह"ता अह"ता अह"ता अह"ता :::: (i) क< f यूटर �ो ाhमग/िस( टम िडजाइन/िव* लेषण म औपचाEरक �िश&ण । (ii) एक या अिधक �ो ाhमग भाषा8 का Gान । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11111111)))) लागू नह� होता सीधी भत[ 3कए गए kि�य% के िलए दो वष� सीधी भत[ �ारा -------- (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. 1. 1. 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. 2. 2. 2. गृह मं'ालय म आपदा �बंधन �भाग का िवषय से संबंिधत िनदशेक/उप सिचव -- सद(य 3. संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य 4. 4. 4. 4. एन.आई.सी. से िनदशेक/उप सिचव ( तर का िवशेषG -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 10. पु( तकालयाH य& 1111**** ((((एकएकएकएक)))) 2014201420142014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ख’ 9300-34800/- �पए धन 4600/- ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 30 वष� (अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित के िलए 35 वष� तथा अ1 य िपछड़े वगb के िलए 33 वष�) (क !ीय सरकार �ारा जारी 3कए गए अनुदशे% या आदशे% के अनुसार सरकारी सेवक% के िलए 5 वष� तक िशिथल क@ जा सकती ह ै।) Eटfपण : आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी ।

(i) 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय या सं( थान से पु( तकालय िवGान म ( नातक िड ी । (ii) पु( तकालय के काय�करण म क< f यूटर उपयोजन म �वीणता । (iii) पु( तकालय �चालन म 1 यूनतम दो वष� का अनुभव । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11111111)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ �ारा -- (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. गृह मं'ालय म आपदा �बंधन �भाग का िवषय से संबंिधत िनदशेक/उप सिचव -- सद(य 3. संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य 4. पु( तकालयाH य&, गृह मं'ालय -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 11. िनजी सिचव 1* (एक) 2014 *(काय�भार के आधार पर प�रवत�न �कया जा सकता ह ै।) समूह ‘ख’ वेतन ब ड 9300-34800/- �पए धन 4600/- ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) ((((8)))) ((((9999)))) (1(1(1(10000)))) लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता लागू नह� होता �ो1 नित, िजसके न हो सकने पर �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) (1(1(1(11111)))) #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित -ारा -ारा -ारा -ारा : सं( थान के ऐसे आशुिलिपक% या वैयिL तक सहायक% म स,े िजनका ेड वेतन 4200/- हो और िज1 ह%ने उस Oेणी म पांच वष� िनयिमत सेवा क@ हो । या #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� -ारा -ारा -ारा -ारा :-- क !ीय सरकार के अधीन िनजी सिचव या आशुिलिपक या वैयिL तक सहायक का पद धारण करने वाले ऐसे अिधकारी,-- (क)(i) िज1ह%न ेमूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ है ; या (ii) िज1ह%न ेमूल काडर या िवभाग म 4200/- �0 या समतु� य ेड वेतन म आशुिलिपक ेड 2 म पांच वष� क@ िनयिमत सेवा क@ ह ै। और (ख) िजनक@ आशुिलिप (अं ेजी या hहदी) म 120 शl द �ित िमनट और टंकण म 50 शl द �ित िमनट क@ गित हो । अ9 यथ[ को वड� �ोसेसर म काम करने म समथ� होना चािहए और क !ीय सिचवालय m यवहार से सुपEरिचत होना चािहए । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई को, 56 वष� होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । (i) काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& (ii) गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (िवषय से संबंिधत) -- सद(य (iii) संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 12. वैयिL तक सहायक/ आशुिलिपक 6* (छह) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ख’ 9300-34800 �पए धन 4200 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 30303030 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 35353535 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 33 33 33 33 वष"वष"वष"वष")))) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय या सं( थान से 3कसी िव+ाशाखा म ( नातक और िजनक@ आशुिलिप (अं ेजी या hहदी) म 100 शl द �ित िमनट और टंकण म 50 शl द �ित िमनट क@ गित हो । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) लागू नह� होता सीधी भत[ 3कए गए kि�य% के िलए दो वष� सीधी भत[ �ारा, िजसके न हो सकने पर �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी है) । ((((11111111)))) #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� -ारा -ारा -ारा -ारा :-- क !ीय सरकार या रा#य सरकार या 3कसी (वशासी िनकाय या क !ीय सरकार या रा# य सरकार �ारा िव- तपोिषत सं( थान के अधीन आशुिलिपक का पद धारण करने वाले ऐसे अिधकारी-- (क)(i) िज1ह%न ेमूल काडर या िवभाग म िनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ है ; या (ii) िज1ह%न े2400/- �0 या समतु� य ेड वेतन के साथ वेतन ब ड 1 म दस वष� क@ िनयिमत सेवा क@ ह ै। और (ख) िजनक@ आशुिलिप (अं ेजी या hहदी) म 100 शl द �ित िमनट और टंकण म 50 शl द �ित िमनट क@ गित हो । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त क !ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा 56 वष� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 : : : : आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन), (िवषय से संबंिधत) -- सद(य 3. संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 13. किनJ ठ अिभयंता 1 (एक) 2014 समूह ‘ख’ 9300-34800/- �पए धन 4200/- ेड वेतन लागू नह� होता ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 ((((6666)))) ((((7777)))) 30 वष� (अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित के िलए 35 वष� तथा अ य िपछड़े वग� के िलए 33 वष�) (के�ीय सरकार �ारा जारी �कए गए अनुदेश� या आदेश� के अनुसार सरकारी सेवक� के िलए 5 वष� तक िशिथल क! जा सकती ह ै।) "ट$पण : आयु-सीमा अवधा"रत करने के िलए िनणा�यक तारीख िव'ापन के वष� क! 1 जुलाई होगी ।

(i) िसिवल इंजीिनयरी म िडf लोमा । (ii) अनुर&ण और सि1 नमा�ण काय� म पांच वष� का अनुभव । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ ((((11111111)))) — (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनेगीबनेगीबनेगीबनेगी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन), (िवषय से संबंिधत) -- सद(य 3. िनदशेक/संयुL त सलाहकार/उप सिचव, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य (iv) संयुL त िनदशेक -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 14. अनुसंधान सहयोगी 4* (चार) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ख’ 9300-34800/- �पए धन 4200/- ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 30303030 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 35353535 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 33 33 33 33 वष"वष"वष"वष")))) (क'क'क'क' EीयEीयEीयEीय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अह"ता और अनभुव क अह"ता और अनभुव क अह"ता और अनभुव क अह"ता और अनभुव :::: (i) अथ�शा� </शरीर िव=ान/मनोिव=ान/समाज िव=ान/गिणत/राजनीितक िव=ान/लोक "शासन/िविध/जैव सूचना/सूचना "ौ?ोिगक:/पृAवी िव=ान/ पया�वरण िव=ान/शहरी योजना तथा भू उपयोग म� और सुसंगत 7े< म� कम से कम 55% अंक. या समतु6 य Cेणी म� � नातको� तर िड�ी । (ii) सुसंगत 7े< म� दो वष� का अनुसंधान अनुभव । 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । वाछंनीय अह"ता वाछंनीय अह"ता वाछंनीय अह"ता वाछंनीय अह"ता :::: सुसंगत िव+ाशाखा म पी.एच.डी./एम.3फल. । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ ((((11111111)))) -------- (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन), (िवषय से संबंिधत) -- सद(य 3. आचाय�, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य (iv) गृह मं'ालय �ारा नामिनद_िशत 3कए जाने वाला सुसंगत &े' का एक िवR यात िवशेषG -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 15. �शासिनक सहायक/किनJ ठ सहायक 2* (दो) *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ख’ 9300— 34800 �पए धन 4200 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 30303030 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 35353535 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 33 33 33 33 वष"वष"वष"वष")))) (के Eीके Eीके Eीके Eीयययय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय या सं( थान से 3कसी िव+ाशाखा म ( नातक और 3कसी सरकारी िवभाग या ( वशासी िनकाय या क !ीय या रा# य सरकार �ारा िव- तपोिषत सं( था म काया�लय �शासन/लेखा म तीन वष� का अनुभव । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ �ारा, िजसके न हो सकने पर �ितिनयुि� �ारा (िजसके अंतग�त अ�पकािलक संिवदा भी ह)ै । ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 ((((11111111)))) #ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु�#ितिनयिु� -ारा -ारा -ारा -ारा :-- (1) के1 !ीय सरकार के अधीन ऐस ेअिधकारी-- (क)(i) िज1ह%न ेिनयिमत आधार पर सदशृ पद धारण 3कया 4आ है ; या (ii) िज1ह%न े5200—20200 के वेतन मान धन 2800 �.

ेड वेतन या समतु� य म के पद% पर छह वष� क@ िनयिमत सेवा क@ ह ै; और (iii) िजनके पास सीधी भत[ के िलए ( तभं (7) म िविनdदJ ट शैि&क अह�ताएं और अनुभव है। +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 1 1 1 1 :::: �ितिनयुि� क@ अविध साधारणतया तीन वष� क@ होगी, जो पांच वष� तक िव( ताEरत क@ जा सकेगी । तथािप, �ितिनयुि� क@ अविध, िजसके अ1तग�त के1 !ीय सरकार के उसी या 3कसी अ1य संगठन या िवभाग म इस िनयुि� से ठीक पहले धाEरत 3कसी अ1य काडर बाF पद पर �ितिनयिु� क@ अविध भी ह,ै पांच वष� से अिधक नह� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 2 2 2 2 :::: �ितिनयुि� पर िनयुि� के िलए अिधकतम आयु-सीमा 56 वष� होगी । +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण 3 3 3 3 : : : : आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. काय�पालक िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य 3. गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन), (िवषय से संबंिधत) -- सद(य 4. �शासिनक/लेखा अिधकारी (पद क@ �कृित पर िनभ�र रहते 4ए) -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 16. आंकड़ा �िविJ ट �चालक 8* (आठ) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ग’ 5200—20200 �पए धन 2400 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 27272727 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 32323232 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 30 30 30 30 वष"वष"वष"वष")))) (के Eीके Eीके Eीके Eीयययय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । (क) 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय या सं( थान से 3कसी िव+ाशाखा म ( नातक िड ी या समतु� य ; (ख) आंकड़ा �िविJ ट काय� के िलए 8000 कंुजी दवाब �ित घंटा से अ1 यून क@ गित रखता हो । +ट6 प+ट6 प+ट6 प+ट6 पण ण ण ण :::: आंकड़ा �िविJ ट काय� के िलए 8000 कंुजी दवाब �ित घंटा क@ गित का, िनयुिL त �ािधकारी �ारा इलैL Kािनक डाटा �सं( करण मशीन पर गित परी&ा का संचालन करके, िनण�य 3कया जाएगा । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ �ारा**** लागू नह� होता **** 1. ये िनयम केवल 5 पद% को लागू ह%ग,े L य%3क अ1 य 3 पद, गृह मं'ालय प' स0ं 35-7/2006-एन.डी.एम.-III(ए)/IV/II तारीख 8 फरवरी, 2011 के अनुसार, सेवा8 के आउटसोnसग �ारा भरे जाएंगे । 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. िव+मान पदधाEरय% के पद EरL त कर दनेे के प* चात्, मांग गृह मं'ालय प' स0ं 35-7/2006-एन.डी.एम.-III(ए)/IV/II तारीख 8 फरवरी, 2011 के अनुसार, सेवा8 के आउटसोnसग �ारा पूरी क@ जाएगी । (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन), (िवषय से संबंिधत) -- सद(य 3. �शासिनक अिधकारी, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 17. वीिडयो ाफर-सह-तकनीक@ सहायक 1* (एक) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ग’ 5200—20200 �पए धन 2400 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 27272727 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाजनजाजनजाजनजाितितितित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 32323232 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े िपछड़े िपछड़े िपछड़े वगD के िलए वगD के िलए वगD के िलए वगD के िलए 30 30 30 30 वष"वष"वष"वष")))) (के Eीके Eीके Eीके Eीयययय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अह"ताएं क अह"ताएं क अह"ताएं क अह"ताएं :::: (i) 3कसी मा1 यता�ाf त िव* विव+ालय या सं( थान से ( नातक िड ी ; (ii) फोटो ाफ@/वीिडयो ाफ@ म िडf लोमा/�माणप' ; (iii) फोटो ाफर/वीिडयो ाफर के Sप म तीन वष� का अनुभव । वाछंनीय वाछंनीय वाछंनीय वाछंनीय :::: 3कसी मा1 यता�ाf त सं( थान से वीिडयो और ि( थर कैमरा, िल िL व ड 3Q ( टल िड ( पले �ोजेL टर या ओवर हैड �ोजेL टर आ3द के संचालन का अनुभव । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ �ारा लागू नह� होता (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । (i) संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& (ii) गृह मं'ालय का िनदशेक/उप सिचव (आपदा �बंधन), (िवषय से संबंिधत) -- सद(य (iii) �शासिनक अिधकारी, राJ Kीय आपदा �बधंन सं( थान -- सद(य ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 29 ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 18. चालक 1* (एक) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ग’ 5200—20200 �पए धन 1900 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 27272727 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 32323232 वष"वष"वष"वष" तथा अतथा अतथा अतथा अ य य य य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 30 30 30 30 वष"वष"वष"वष")))) (के Eीके Eीके Eीके Eीयययय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक क क क :::: (i) 3कसी मा1 यता�ाf त बोड� या सं( थान से मैEKकुलेशन या समतु� य ; (ii) ह� के मोटर वाहन% के िलए 3कसी िविधमा1य चालन अनुGिp का होना । (iii) मोटर यं' 3Qया का Gान (अ9यथ[ वाहन% म छोटी मोटी खरािबय% को दरू करने के योqय होना चािहए), और (iv) 3कसी ह� के मोटर वाहन के चालन का कम से कम तीन वष� का अनुभव । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ �ारा लागू नह� होता (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनेबनेबनेबनेगीगीगीगी ::::-------- लागू नह� होता । 1. संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. गृह मं'ालय का अवर सिचव (आपदा �बंधन), (आपदा �बंधन िवषय से संबंिधत) -- सद(य 3. �शासिनक अिधकारी, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 19. मशीन �चालक 1* (एक) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता ह ै।) समूह ‘ग’ 5200—20200 �पए धन 1900 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 27272727 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 32323232 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िल िपछड़े वगD के िल िपछड़े वगD के िल िपछड़े वगD के िलए ए ए ए 30 30 30 30 वष"वष"वष"वष")))) (के Eीके Eीके Eीके Eीयययय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैह ै।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आय-ुसीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अह"ताएं क अह"ताएं क अह"ताएं क अह"ताएं :::: (i) 3कसी मा1 यता�ाf त बोड� या सं( थान से मैEKकुलेशन या समतु� य उ- तीण� ; (ii) 3कसी मा1 यता�ाf त सं( थान या औ+ोिगक �िश&ण सं( थान (आई.टी.आई.) से इलैL Kािनक उपकरण% के �चालन म �माणप'/िडf लोमा । वाछंनीय अह"ताएं वाछंनीय अह"ताएं वाछंनीय अह"ताएं वाछंनीय अह"ताएं :::: फोटोकापी मशीन के �चालन म 1 यूनतम एक वष� के अनुभव के साथ द&ता । 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11)))) नह� दो वष� सीधी भत[ �ारा**** लागू नह� होता (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । (i) संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& (ii) गृह मं'ालय का अवर सिचव (आपदा �बंधन), (आपदा �बंधन िवषय से संबंिधत) -- सद(य (iii) �शासिनक अिधकारी, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 20. संदशेवाहक 8* (आठ) 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता है ।) समूह ‘ग’ 5200—20200 �पए धन 1800 ेड वेतन लागू नह� होता ((((6666)))) ((((7777)))) 27272727 वष"वष"वष"वष" ((((अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जाितजाितजाितजाित////अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 32323232 वष"वष"वष"वष" तथा अ यतथा अ यतथा अ यतथा अ य िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए िपछड़े वगD के िलए 30 30 30 30 वष"वष"वष"वष")))) (के Eीके Eीके Eीके Eीयययय सरकारसरकारसरकारसरकार -ारा-ारा-ारा-ारा जारीजारीजारीजारी �कए�कए�कए�कए गएगएगएगए अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे�अनदुशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनसुारअनसुारअनसुारअनसुार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष"वष"वष"वष" तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क�क�क�क� जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहहैैहै ।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक क क क :::: 3कसी मा1 यता�ाf त बोड� या सं( थान से मैEKकुलेशन या समतु� य उ- तीण� । वाछंनीय वाछंनीय वाछंनीय वाछंनीय :::: (i) मोटर साइ3कल या ितपिहया वाहन% के िलए 3कसी िविधमा1य चालन अनुGिp का होना ; (ii) मोटर साइ3कल या ितपिहया वाहन के चालन का दो वष� का अनभुव ; (iii) मोटर साइ3कल या ितपिहया वाहन के मोटर यं' 3Qया का Gान (अ9यथ[ वाहन% म छोटी मोटी खरािबय% को दरू करने के योqय होना चािहए) ; और (iv) अं ेजी और hहदी या उस &े' क@, िजसम संबंिधत काया�लय ि( थत ह,ै &े'ीय भाषा को पढ़ने म स&म ; और (v) होम गाड� या नागEरक ( वयंसेवी के Sप म तीन वष� क@ सेवा । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11)))) लागू नह� होता सीधे भत[ 3कए गए m यिL तय% के िलए दो वष� सीधी भत[ �ारा लागू नह� होता (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । 1. संयुL त िनदशेक, राष् Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& 2. अवर सिचव (आपदा �बंधन), गृह मं'ालय (िवषय से संबंिधत) -- सद(य 3. �शासिनक अिधकारी, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 31 ((((1111)))) ((((2222)))) ((((3333)))) ((((4444)))) ((((5555)))) 21. पु( तकालय पEरचर 1111**** ((((एकएकएकएक)))) 2014 2014 2014 2014 *(काय�भार के आधार पर पEरवत�न 3कया जा सकता ह ै।) समूह ‘ग’ 5200-20200/- �पए धन 1800/- ेड वेतन लागू नहL होतालागू नहL होतालागू नहL होतालागू नहL होता ((((6666)))) ((((7777)))) 27272727 वष0वष0वष0वष0 ((((अनुसिूचतअनुसिूचतअनुसिूचतअनुसिूचत जाितजाितजाितजाित////अनुसिूचतअनुसिूचतअनुसिूचतअनुसिूचत जनजाितजनजाितजनजाितजनजाित केकेकेके िलएिलएिलएिलए 32323232 वष0वष0वष0वष0 तथा अ/ यतथा अ/ यतथा अ/ यतथा अ/ य िपछड़ ेवगN के िलए िपछड़ ेवगN के िलए िपछड़ ेवगN के िलए िपछड़ ेवगN के िलए 30 30 30 30 वष0वष0वष0वष0)))) (केOीयकेOीयकेOीयकेOीय सरकारसरकारसरकारसरकार PाराPाराPाराPारा जारीजारीजारीजारी +कए+कए+कए+कए गएगएगएगए अनुदशे�अनुदशे�अनुदशे�अनुदशे� यायायाया आदशे�आदशे�आदशे�आदशे� केकेकेके अनुसारअनुसारअनुसारअनुसार सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी सवेक�सवेक�सवेक�सवेक� केकेकेके िलएिलएिलएिलए 5 वष0वष0वष0वष0 तकतकतकतक िशिथलिशिथलिशिथलिशिथल क,क,क,क, जाजाजाजा सकतीसकतीसकतीसकती हैहैहैहै ।।।।) +ट6पण+ट6पण+ट6पण+ट6पण :::: आयु-सीमा अवधाEरत करने के िलए िनणा�यक तारीख िवGापन के वष� क@ 1 जुलाई होगी । आव4 यआव4 यआव4 यआव4 यक अह"ताएं क अह"ताएं क अह"ताएं क अह"ताएं :::: 3कसी मा1 यता�ाf त बोड� या सं( थान से मैEKकुलेशन या समतु� य उ- तीण� । वाछंनीय अह"ताएं वाछंनीय अह"ताएं वाछंनीय अह"ताएं वाछंनीय अह"ताएं :::: पु( तकालय िवGान म िडf लोमा । ((((8)))) ((((9999)))) ((((10101010)))) ((((11)))) लागू नह� होता दो वष� सीधी भत[ �ारा लागू नह� होता (1(1(1(12222)))) (1(1(1(13333)))) िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय #ो%ित#ो%ित#ो%ित#ो%ित सिमितसिमितसिमितसिमित ((((चयनचयनचयनचयन////पिु> टपिु> टपिु> टपिु> टकरणकरणकरणकरण)))) िन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखतिन;िलिखत सेससेेसे िमलकरिमलकरिमलकरिमलकर बनगेीबनगेीबनगेीबनगेी ::::-------- लागू नह� होता । (i) संयुL त िनदशेक, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- अHय& (ii) अवर सिचव (आपदा �बंधन), गृह मं'ालय (िवषय से संबंिधत) -- सद(य (iii) �शासिनक अिधकारी, राJ Kीय आपदा �बंधन सं( थान -- सद(य [Qk-la- 45&9@2014&,u-Mh-,e-&II] th-oh-oh- शekZ] la;qDr lfpo MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 21st August, 2014 G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by section 43, read with section 75, of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

PART-1 Preliminary

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(b) “academic staff” means the persons appointed to the faculty posts of (Research Associate, Assistant Professors, Associate Professors, Professors) and Consultants;

(c) “appointing authority” in relation to any post in the Institute, means the authority competent to make appointment to that post.

(d) “borrowed employee” means an employee of any authority whose services are obtained by the Institute on loan;

(e) “employee” means a person serving in the Institute in any sanctioned post of the Institute;

(f) “foreign service” means service for which an employee received with the approval of the appointing authority, his pay from any source other than the funds of the Institute;

(g) “Institute” means the National Institute of Disaster Management constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1862€, dated the 30 th October, 2006 ;

(h) “pay” means the pay admissible on the relevant date and includes special pay and personal pay as well as deputation allowance in case of borrowed employees but does not include any other allowances, fee or honorarium;

(i) “permanent post” means a post carrying a definite rate of pay sanctioned without limit to time;

(j) “regular service” in relation to any grade means the appointment to a sanctioned post according to prescribed procedure and after completion of probation;

(k) “sanctioning authority” means -

(i) in relation to Group A posts; the Central Government;

(ii) in relation to Group B and C posts; the Executive Director;

(l) “schedule” means a schedule to these rules;

(m) “temporary employee” means the service of a temporary employee in a temporary post or officiating service in a permanent post;

(n) “temporary post” means a post carrying a definite rate of pay for a limited time;

(o) “governing body” means the Governing Body of the Institute constituted under sub-section(4) of Section 42 of the Disaster Management Act, 2005.

PART- II TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITMENT

3. Name, number of posts, classification, etc..–The name, number, classification, pay band and grade pay of various categories of posts in the Institute shall be as specified in columns (1) to (4) of the schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc. .-The method of recruitment, agelimit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. Initial Constitution.-

(1) All employees appointed to various posts in regular pay band and grade pay shall be deemed to have been appointed under these rules to the respective posts with effect from the date of their service in the Institute.

¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 33

(2) The services rendered in the Institute by the employees referred to in sub-rule (1) shall be counted for the purpose of qualifying service for promotion, confirmation, period of probation and pension from the date of their service in the Institute.

PART- III APPOINTMENT, RETIREMENT AND RESIGNATION

6. Seniority.-The seniority of employee in each category shall be determined by the order of merit in which they were selected for appointment to the grade, and shall be governed by their relative seniority obtained on the date of their initial appointment in the Institute.

7. Probation.-

(1) Every employee appointed to a post in the Institute by direct recruitment shall be on probation for such period as specified in column (9) of the Schedule :

Provided that the Executive Director may, for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government, extend the period of probation in such cases as may be considered necessary :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the probationary period and communicated in writing to the concerned employee together with the reasons for so doing.

(2) The extended period of probation referred to in sub-rule (1), should not exceed half of the specified probation period in any case.

(3) On completion of the period of probation or any extension thereof, employees shall, if considered fit for appointment, be retained in their appointments on regular basis and confirmed within eight weeks of the expiry of such probation.

(4) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Institute is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Institute may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to this appointment, as the case may be, or pass such orders as deem fit.

8. All appointments to various posts shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.

9. Certificate of fitness and antecedents.- No person shall be appointed to any post by direct recruitment unless

(a) he produces at his own cost a certificate of physical fitness in the prescribed format from a medical practitioner so authorised by the Institute:

Provided that no such certificate shall be required in case of temporary appointments for a period of less than six months:

Provided further that any extension beyond six months shall require a medical certificate of fitness.

(b) the appointing authority is satisfied that he or she possesses good character and antecedents.

10. Liability for service in any part of India.- Employees of the Institute shall be liable to serve anywhere in India.

11. Deputation.- Any employee, who is appointed on deputation basis will be governed by the service rules of his parent cadre for the purposes of discipline, conduct, provident fund, pensionary benefits, leave, leave travel concession, group insurance scheme and related matters.

12. Disqualifications.- No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment in the Institute :

34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes and other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accor

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