394 GI/2020 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कायय मतं्रालय अजधसचूना नई ददल्ली, 21 जनवरी, 2020 सा.का.जन. 41(अ).—कें द्रीय सरकार, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 466 के साथ पठित धारा 418 और धारा 469 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथायत ्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन जनयमों का नाम राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण (अजधकाठरयों और अन्य कमयचाठरयों की भती, वेतन और अन्य सेवा ितें) जनयम, 2020 ह।ै
(2) ये जनयम राजपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पठरभाषाए.ं—(1) इन जनयमों में, जब तक, अन्यथा संदभय में अपेजित न हो,- (क) “अजधजनयम” से कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) अजभप्रेत ह;ै (ख) “जनयुजि प्राजधकरण” से कें द्रीय सरकार अथवा प्राजधकरण अजभप्रेत ह,ै जजसे कें द्रीय सरकार द्वारा अजभकरण के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों की अजधसूचना द्वारा जनयुजियों को करने के जलए िजियां प्रत्यायोजजत की गई हैं;
(ग) “अजधकरण” से धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण अजभप्रेत ह;ै स.ं 39] नई ददल्ली, मगंलवार, जनवरी 21, 2020/माघ 1, 1941 No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2020/MAGHA 1, 1941 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215780 CG-DL-E-30012020-215780 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) “अध्यि” से अजधकरण के अध्यि अजभप्रेत ह;ै (ङ) “अनुसूची” से इन जनयमों के साथ संलग्न अनुसूजचयों अजभप्रेत ह।ै
(2) इन जनयमों में प्रयिु सभी िब्द और अजभव्यजियां जो जनयमों में पठरभाजषत नहीं हैं ककत ु अजधजनयम में पठरभाजषत हैं, के वही अथय होंग ेजो अजधजनयम में कहा गया ह।ै
3. लाग ूहोना.—ये जनयम इन जनयमों के साथ सलंग्न अनुसूची 1 के स्ट्तंभ (1) में जनर्ददष्ट पदों के जलए लागू होंगे।
4. आरंजभक गिन.—उि अनसूुची-1 के स्ट्तंभ 1 में दिायए गए पद का अभ्यथी जो कंपनी जवजध बोडय के जवघटन होन े के समय और उस तारीख से अजधकरण का कमयचारी/अजधकारी बनकर जनयजमत आधार पर ऐसा पद धाठरत दकए हुए ह,ै को इन जनयमों के उपबंधों के अधीन सम्यक रूप से जनयुि दकया गया माना जाएगा और उि घोषणा से पूवय उि पद पर उसके द्वारा की गई सेवा को पेंिन, उपदान और अन्य ऐसे फायदों के जलए अजधकारों और जविेषाजधकारों के प्रयोजन के जलए पठरगजणत दकया जाएगा।
5. पद की सखं्या, वगीकरण और वतेन मठैरक्स में स्ट्तर.—अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के पदों संख्या, उनका वगीकरण, संबंजधत वेतन मैठरक्स में स्ट्तर अनुसूची-I के स्ट्तंभ (2) से (4 में यथा-जनर्ददष्ट होंगे।
6. भती की पद्धजत, आय-ुसीमा, अहयताएं आदद.—भती की पद्धजत, आय-ुसीमा, अहयताएं और इनसे संबंजधत अन्य मामल ेअनुसूची-I के स्ट्तंभ (5) से (13) में यथा-जनर्ददष्ट होंगे।
7. जनयजुि.—अजधकरण के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों की जनयुजि, जनयुजि प्राजधकरण द्वारा की जाएगी, बितें, सातवें वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-11 अथवा इससे ऊपर के पदों पर जनयुजि कें द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।
8. सीधी भती द्वारा जनयजुि की प्रदिया.—अजधकरण अजखल भारतीय आधार पर जवज्ञापन द्वारा अजधकरण में अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के पदों पर जनयुजि के जलए आवेदन आमंजत्रत करेगा और जनयुजि प्राजधकरण द्वारा कें द्रीय सरकार, पजब्लक सैक्टर उपिमों, अजधकरणों और अजधकरणों द्वारा यथा-जनधायठरत अन्य संगिनों में पयायप्त अनुभव रखने वाली मान्यता प्राप्त वृजत्तक अजभकरण के माध्यम से जनयुजि की प्रदिया संचाजलत करेगा।
9. प्रजतजनयजुि आधार पर जनयजुि के जलए प्रदिया.—अजधकरण रोजगार समाचार में प्रकािन सजहत व्यापक रूप से जवज्ञापन के माध्यम से पदों के जलए आवेदन आमंजत्रत करेगा। अलग-अलग पदों के जलए अनुसूची-I में जनर्ददष्ट चयन सजमजत की जसफाठरिों के आधार पर चयन दकया जाएगा।
10. प्रजतजनयजुि के जलए जनयजुि पर कमयचाठरयों का समामलेन.—इन जनयमों के उपबंधों में अजधकजथत दकसी बात के न होते हुए, प्रजतजनयुजि आधार पर जनयिु व्यजि, जो इन जनयमों में अजधकजथत अहयताएं और अनुभव रखते हैं तथा जो जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत द्वारा उपयुि समझे जाएंगे, समामेलन के जलए उनके जवकल्प का प्रयोग करने वाल ेव्यजियों की ितय के अध्यधीन अलग-अलग ग्रडे में समामेलन के जलए पात्र होंगे।
(2) ऐसा समामेलन इस ितय के अध्यधीन भी होगा दक उनका मूल जवभागों अथवा संवगय जनयतं्रण प्राजधकरण को अजधकरण में उनके समामलने पर कोई आपजत्त नहीं ह।ै
(3) उप-जनयम (1) में उजल्लजखत अजधकाठरयों अथवा कमयचाठरयों की ज्येष्ठता का जनधायरण संबंजधत पद में उनके समामेलन की तारीख से होगा।
11. सवेा की ितें.—(1) अजधकरण के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के वेतन, भते्त, छुट्टी और अन्य सेवा ितों के मामले में सेवा ितों को कें द्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के जलए उस समय लाग ूऐसे जनयमों और जवजनयमनों के अनुसार जनयजमत दकया जाएगा। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 3
(2) भजवष्य जनजध योजना, सामूजहक बीमा अथवा कोई अन्य बीमा स्ट्कीम, अजधवर्षषता की आय,ु पेंिन और सेवाजनवृत्त फायद ेसे संबंजधत मामले में, अजधकरण में प्रजतजनयुजि आधार पर कायय कर रह ेअजधकारी और कमयचारी अपन ेमूल मंत्रालय अथवा जवभाग अथवा संघटन में उन पर लागू संगत जनयमों के अनुसार प्रिाजसत होते रहेंगे।
(3) अजधकरण अजधकरण उनके वेतन से ऐसी योजनाओं के अिंदान की कटौती करके तत्काल संबंजधत मंत्रालय अथवा जवभाग अथवा संगिन को भेजता रहगेा और जवलंब से भेजी गई राजि पर ब्याज की दकसी िजत को अजधकरण द्वारा वहन दकया जाएगा।
(4) अजधकरण के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों को अपन ेमलू संगिन अथवा इन जनयमों के साथ संलग्नक अनुसूची-II में यथा-जनर्ददष्ट उनकी पात्रता के अनुसार जचदकत्सा सुजवधाएं प्राप्त करन ेका जवकल्प होगा।
12. आवास.—अजधकरण के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों को कें द्रीय सरकार के तद्नुरूपी वेतनमान के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के जलए लाग ूकें द्रीय सरकार द्वारा जवजहत दरों के अनुसार मकान दकराया भते्त का दावा करने का जवकल्प होगा:
परंतु उन्हें साधारण पलू के ठरहायिी आवास के जलए पात्र घोजषत दकए जान े और उन्हें आबंठटत ऐसे सरकारी आवास को अजधग्रहीत करन ेकी जस्ट्थजत में मकान दकराया भते्त की पात्रता नहीं होगी।
13. अनिुासनात्मक काययवाजहया.ं—अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी कें द्रीय सरकार के वेतन मैठरक्स में तद्नुरूपी स्ट्तर के अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के जलए लागू जनयमों और जवजनयमनों के अनुसार अनिुासनात्मक काययवाजहयों के अध्यधीन होंगे।
14. जनरहयता.—वह व्यजि,-
(i) जजसने ऐसे व्यजि से जजसका पजत या जजसकी पत्नी जीजवत ह ैया जववाह की संजवदा की ह,ै या
(ii) जजसने अपन ेपजत या पत्नी के जीजवत रहते हुए दकसी व्यजि से जववाह दकया ह ैया जववाह की संजवदा की ह,ै अजधकरण के दकसी पद पर जनयजुि का पात्र नहीं होगा। परंतु यदद कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह ै दक ऐसा जववाह उस व्यजि और जववाह के अऩ्य पिकार को लाग ूस्ट्वीय जवजध के अधीन अनुज्ञेय ह ैऔर ऐसा करन ेके जलए अन्य आधार ह ैतो वह उस व्यजि को इन जनयमों के दकसी व्यजि को प्रवतयन से छूट दी जा सकेगी।
15. सेवा की अन्य ितें.—अजधकरण के अजधकाठरयों और अन्य कमयचाठरयों की सेवा की अन्य ितें जजनके जलए इन जनयमों में कोई जवजनर्ददष्ट उपाबंध अथवा अपयायप्त उपाबंध नहीं ह,ै को कें द्रीय सरकार के वेतन मैठरक्स में तद्नुरूपी स्ट्तर के जभन्न-जभन्न स्ट्थानों पर जनयुि अजधकाठरयों और कमयचाठरयों पर समय समय पर लाग ूइन जनयमों और आदिेों के अनुसार जवजनयजमत दकया जाएगा।
16. जिजथलनीय की िजि.— जहां कें द्रीय सरकार की राय ह ैदक ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह ैवहां वह उसके जलए आदेि द्वारा अजधकरण के अध्यि के परामिय से और लेखबद्ध करके वहां उसके जलए कारण हैं, उसी उपबंध को दकसी अन्य वगय या प्रवगय के व्यजियों की बाबत आदेि द्वारा जिजथल की जा सकेगी।
17. व्यावजृत.—इन जनयमों की कोई बात, ऐसे आरिण आय-ुसीमा में छूट और अऩ्य ठरयायतों पर प्रभाव नहीं डालगेी जजनका कें द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दकए गए आदिेों के अनुसार अनुसूजचत जाजतयों, अनुसूजचत जनजाजतयों, अऩ्य जपछडें वगों, भूतपूवय सैजनकों और अन्य जविेष प्रवगय के व्यजियों के जलए अनुबंध करना अपेजित ह।ै 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनसुचूी-I [जनयम 3, 5, 6 और 9 देखें]
(1) पद का नाम पद की संख्या वगीकरण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर चयन पद ह ैअथवा अचयन पद सीधी भती दकए जाने वाले व्यजियों के जलए आय-ुसीमा
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. सजचव *01*(2020) काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-14 (144200 – 218200 रुपये) लागू नहीं लागू नहीं सीधी भती के जलए अपेजित िैजिक और अन्य अहयताएं क्या सीधी भती के जलए जवजहत आयु और िैजिक अहयता प्रोन्नत व्यजियों की दिा में लाग ूहोंगी। पठरवीिा की अवजध, यदद कोई हो। भती की पद्धजत सीधी होगी या प्रोन्नजत द्वारा या प्रजतजनयुजि या आमेलन द्वारा तथा जवजभन्न पद्धजतयों द्वारा भरी जाने वाली ठरजियों की प्रजतितता
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लाग ूनहीं लाग ूनहीं प्रजतजनयुजि द्वारा प्रोन्नजत अथवा प्रजतजनयुजि द्वारा अथवा समामेलन द्वारा भती की दिा में वह श्रेणी जजनस ेप्रोन्नजत अथवा प्रजतजनयुजि अथवा समामेलन दकया जाना ह।ै यदद जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत जवद्यमान ह ै तो उसकी संरचना भती करने में दकन पठरजस्ट्थजतयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामिय दकया जाएगा।
(11) (12) (13) प्रजतजनयजुि :
कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यिेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अजधकरणों अथवा कानूनी संगिनों के वे अजधकारी,- (क) (i) जो अपने मूल संवगय अथवा जवभाग में सदिृ पद जनयजमत आधार पर धाठरत दकए हुए हैं; अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स अथवा समतुल्य में स्ट्तर-13 क के ग्रेड में दो वषय की जनयजमत सेवा की हो; अथवा
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स अथवा समतुल्य में स्ट्तर-13 के ग्रेड में तीन वषय की जनयजमत सवेा की हो; और (ख) जनम्नजलजखत िजैिक अहयता और अनुभव रखते हों :
चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि पर जवचार करन ेके जलए) में जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े
1. अध्यि, राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण - अध्यि;
2. राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण का सदस्ट्य (अध्यि, द्वारा नामजनर्ददष्ट दकया जाना ह)ै - सदस्ट्य ; और
3. सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (अपर सजचव की पंजि से नीचे का नहीं) – सदस्ट्य। लाग ूनहीं भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 5
(i) सूचना प्रौद्योजगकी और ई-गवनेंस, स्ट्थापना, कार्षमक और प्रिासजनक मामलों में अनुभव अजनवायय ह:ै वांछनीय :
(i) मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय से जवजध में जडग्री। ठटप्पण 1 : इस जनयुजि से तत्काल पूवय कें द्रीय सरकार के उसी संगिन अथवा दकसी अन्य संगिन अथवा जवभाग में धाठरत अन्य संवगय बाह्य पद में प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया पांच वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 2 : प्रजतजनयजुि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को अिावन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3 : प्रजतजनयुजि आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना के लाग ू होने की तारीख से पूवय जनयजमत आधार पर की गई सेवा को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में तद्नुरूपी स्ट्तर में की गई सेवा माना जाएगा।
(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. रजजस्ट्रार *01*(2020) काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर -14 (144200 – 218200 रुपये) लागू नहीं लागू नहीं
(7) (8) (9) (10) लागू नहीं लाग ूनहीं लाग ूनहीं प्रजतजनयुजि द्वारा
(11) (12) (13) प्रजतजनयजुि :
कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यिेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अजधकरणों अथवा कानूनी संगिनों अथवा राज्य/उच्चतर न्याजयक सेवा के वे अजधकारी,- (क) (i) जो अपने मूल संवगय अथवा जवभाग में सदिृ पद जनयजमत आधार पर धाठरत दकए हुए हैं; अथवा चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि पर जवचार करन े के जलए) में जनम्नजलजखत िाजमल होंग े:
1. अध्यि, राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण - अध्यि;
2. राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण का सदस्ट्य (अध्यि, एनसीएलटी द्वारा नामजनर्ददष्ट दकया जाना ह)ै- सदस्ट्य ; और
3. सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (अपर सजचव की पंजि से नीचे का अजधकारी नहीं) – सदस्ट्य। लाग ूनहीं 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स अथवा समतुल्य में स्ट्तर-13 क के ग्रेड में दो वषय की जनयजमत सेवा की हो; अथवा
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स अथवा समतुल्य में स्ट्तर-13 के ग्रेड में तीन वषय की जनयजमत सवेा की हो; और (ख) जनम्नजलजखत अजनवायय िैजिक अहयता और अनुभव रखते हों :
(i) मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय से जवजध में जडग्री।
(ii) कार्षमक और प्रिासजनक मामलों में अनुभव। ठटप्पण 1 : इस जनयजुि से तत्काल पूवय कें द्रीय सरकार के उसी संगिन अथवा दकसी अन्य संगिन अथवा जवभाग में धाठरत अन्य संवगय बाह्य पद में प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया पांच वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 2 : प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 58 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3 : प्रजतजनयुजि आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना के लाग ू होने की तारीख से पूवय जनयजमत आधार पर की गई सेवा को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में तद्नुरूपी स्ट्तर में की गई सेवा मानी जाएगी।
(3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. संयुि रजजस्ट्रार *07*(2020) काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-13 (123100- 215900 रुपये) चयन लागू नहीं
(7) (8) (9) (10) लागू नहीं लाग ूनहीं लागू नहीं वठरष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नजत, ऐसा न होने पर प्रजतजनयुजि द्वारा भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 7
(11) (12) (13) प्रोन्नजत :
सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-12 में उप-रजजस्ट्रार पांच वषय जनयजमत सेवा की हो ठटप्पण 1 : जहां कजनष्ठ अजधकाठरयों, जजन्होंने अपनी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नजत पर जवचार दकया जा रहा है, उनके साथ- साथ उनके वठरष्ठ अजधकारी पर भी जवचार दकया जाएगा बिते दक उसकी अहयक अथवा पात्रता सेवा अपेजित अहयक और पात्रता सेवा के आध ेअजधक अथवा दो वषय, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कजनष्ठ अजधकाठरयों जजन्होंने ऐसी अहयक अथवा पात्रता सेवा पहले स े ही पूरी कर ली है, के साथ, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नजत के जलए पठरवीिा अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2 : प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयता सेवा की गणना के प्रयोजन के जलए 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से पूवय जनयजमत आधार पर की गई सेवा को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में तद्नुरूपी स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रजतजनयजुि :
कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यिेत्रों अथवा न्यायालयों अथवा अजधकरण अथवा कानूनी संगिनों अथवा राज्य/उच्चतर न्याजयक सेवा के अजधकारी,- (क) (i) जो अपने मूल संवगय अथवा जवभाग में सदिृ पद जनयजमत आधार पर धाठरत दकए हुए हैं; अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स अथवा समतुल्य में स्ट्तर-12 के ग्रेड में पांच वषय की जनयजमत सवेा की हो; अथवा
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स अथवा समतुल्य में स्ट्तर-11 के ग्रेड में दस वषय की जनयजमत सेवा की हो;
और जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) में जनम्नजलजखत िाजमल होंग े:
1. अध्यि, राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण - अध्यि;
2. राष्ट्रीय कंपनी जवजध अजधकरण का सदस्ट्य (अध्यि, एनसीएलटी द्वारा नामजनदजेित दकया जाना ह)ै - सदस्ट्य;
और
3. सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (अपर सजचव की पंजि से नीचे का अजधकारी नहीं) – सदस्ट्य लाग ूनहीं 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) (i) मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय से जवजध की जडग्री:
(ii) कार्षमक और प्रिासजनक मामलों में अनुभव। ठटप्पण 1 : भती ग्रेड में वे जवभागीय अजधकारी जो भती की सीधी पंजि में हैं, प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार के जलए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रजतजनयुजि पर आए अजधकारी प्रोन्नजत द्वारा जनयुजि के जलए जवचार हेतु पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2 : इस जनयुजि से तत्काल पूवय धाठरत अन्य संवगय बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया पांच वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3 : प्रजतजनयजुि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4 : प्रजतजनयुजि आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए दकसी अजधकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूवय या उस तारीख स े सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से पूवय जनयजमत आधार पर की गई सेवा को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में तद्नुरूपी स्ट्तर में की गई सेवा समझा जाएगा।
(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4. जवत्तीय सलाहकार 01*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ूनहीं स्ट्तर-13 (रु. 123100-215900) लाग ूनहीं लाग ूनहीं
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं लागू नहीं सेंरल स्ट्टाकफग स्ट्कीम
(11) (12) (13) लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 9
(5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5. उप-रजजस्ट्रार 11 *(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-12 (रु 78800-209200) चयन लाग ूनहीं
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं लागू नहीं वठरष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होन े पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर- 11 में ऐसा सहायक रजजस्ट्रार पांच वषय की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: जहां कजनष्ठ जजन्होंने अपनी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूणय कर ली ह,ै उनकी प्रोन्नजत के जलए जवचार दकया जा रहा ह,ै उनके वठरष्ठ पर भी जवचार दकया जाएगा। बितें दक उनकी आवश्यक अहयक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अहयक अथवा सेवा के आधे से अजधक या दो वषय, जो भी कम हो, कम नहीं ह,ै और उन्होंने अपने कजनष्ठों जजन्होंने पहले ही ऐसी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै के साथ- साथ आगामी उच्चतर वगय के जलए प्रोन्नजत के जलए पठरवीिा अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली ह।ै ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की गणना के प्रयोजन के जलए, 01 जनवरी, 2016 पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई मानी जाएगी। प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यिेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या कानूनी संगिनों के अधीन काययरत अजधकारी – (क)(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करते हों, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के अनुसार स्ट्तर-11 में दकसी पद अथवा उस श्रेणी में पांच वषय की जनयजमत सेवा की हो या समतुल्य, (ख) प्रिासजनक अथवा स्ट्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव। जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जनम्नजलजखत स ेजमलकर बनेगी:
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) - अध्यि
(2) सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (संयुि सजचव के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय के ऐसे जवभागीय अजधकारी जो प्रोन्नजत की सीधी पंजि में हैं प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रजतजनयुि अजधकारी प्रोन्नजत द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: इस जनयुजि के तत्काल पूवय धाठरत अन्य संवगय वाह्य कैडर के पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया पांच वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राजप्त की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयजुि/आमेलन आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए, 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई मानी जाएगी।
(6)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6. सहायक रजजस्ट्रार 12*(2020)*काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-11 (रु 67700-208700) चयन लाग ूनहीं
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं प्रोन्नजत के मामले में दो वषय वठरष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होने पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-8 में ऐसा कोटय ऑदफसर जजसने छह वषय की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: जहां कजनष्ठ जजन्होंने अपनी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूणय कर ली ह,ै उनकी प्रोन्नजत के जलए जवचार दकया जा रहा ह,ै उनके वठरष्ठ पर भी जवचार दकया जाएगा। बितें दक उनकी आवश्यक अहयक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अहयक अथवा सेवा के आधे से अजधक या दो वषय, जो भी कम हो, से कम नहीं ह,ै और उन्होंने अपने कजनष्ठों जजन्होंने पहले ही ऐसी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै के साथ-साथ अगले उच्चतर वगय के जलए प्रोन्नजत हतेु पठरवीिा अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली ह।ै जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) में जनम्नजलजखत स े जमलकर बनगेी:
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) - अध्यि
(2) सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (संयुि सजचव के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 11 ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की पठरगणना के प्रयोजन के जलए, 01 जनवरी, 2016 पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। प्रजतजनयुजि/आमेलन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यिेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या कानूनी संगिनों के अधीन काययरत अजधकारी जजनके पास दकसी मान्यता प्राप्त जवद्यालय से जवजध की जडग्री हो – (क)(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करता हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के समतुल्य वेतन मैठरक्स के अनुसार स्ट्तर-9 और 10 में कोई पद अथवा श्रेणी में पांच वषय की जनयजमत सेवा की हो; या,
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के अनुसार स्ट्तर-8 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में छह वषय की जनयजमत सेवा की हो: समतुल्य अथवा;
(iv) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स स्ट्तर में स्ट्तर-7 के पद में उस श्रेणी में सात वषय की जनयजमत सेवा की हो। (ख) प्रिासजनक अथवा स्ट्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव। ठटप्पण 1: पोषक वगय में जवभागीय अजधकारी जो प्रोन्नजत की सीधी पंजि में हैं प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रजतजनयुि अजधकारी प्रोन्नजत द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: इस जनयुजि के तत्काल पूवय धाठरत अन्य संवगय वाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया पांच वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयजुि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राजप्त की अजंतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयुजि/ आमेलन आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए, 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7. िमादिेक 01*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-9 (रु 53100-167800) अचयन लाग ूनहीं
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं लागू नहीं वठरष्ठता सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होन े पर प्रजतजनयुजि द्वारा
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
ग्रेड में ऐसा सहायक िमादिेक जजसन े ग्रेड में तीन वषय जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: जहां कजनष्ठ जजन्होंने अपनी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूणय कर ली ह,ै उनकी प्रोन्नजत के जलए जवचार दकया जा रहा है, उनके वठरष्ठ पर भी जवचार दकया जाएगा। बितें दक उनकी आवश्यक अहयक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अहयक अथवा सेवा के आधे से अजधक या दो वषय, जो भी कम हो, कम नहीं है, और उन्होंने अपने कजनष्ठों जजन्होंने पहले ही ऐसी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै के साथ-साथ आगामी उच्चतर वगय के जलए प्रोन्नजत हतेु पठरवीिा अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली ह।ै ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की पठरगणना के प्रयोजन के जलए, 01 जनवरी, 2016 पूवय अथवा उस तारीख से सातवां कें द्रीय वेतन आयोग जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यिेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या कानूनी संगिनों के अधीन काययरत अजधकारी जजनके पास दकसी मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय से इंजीजनयरी में दकसी मान्यता प्राप्त संस्ट्थान से कम्प्यूटर जवज्ञान प्रोद्योजगकी जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जनम्नजलजखत स े जमलकर बनेगी:
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) – अध्यि
(2) सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (संयुि सजचव के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 13 या सूचना प्रोद्योजगकी का स्नातक या कंप्यूटर अनुप्रयोग का स्नातकोत्तर या समतुल्य उपाजध–
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करता हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के अनुसार स्ट्तर-8 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में दो वषय की जनयजमत सेवा की हो, समतुल्य,
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के अनुसार स्ट्तर-7 में कोई पद अथवा उस वगय में तीन वषय की जनयजमत सेवा की हो, समतुल्य ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय में जवभागीय अजधकारी जो प्रोन्नजत की सीधी पंजि में हैं प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के जलए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: इस जनयुजि के तत्काल पूवय धाठरत अन्य संवगय वाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयजुि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राजप्त की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयजुि/आमेलन आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए, 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा उस तारीख से सातवां कें द्रीय वेतन आयोग जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी।
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
8. लेखा अजधकारी 01* )2020( *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-10 (रु 56100- 177500) या स्ट्तर-9 (रु. 53100-167800) लाग ूनहीं लाग ूनहीं 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं लागू नहीं जसजवल लेखा सेवा से।
(11) (12) (13) लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
(9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9. न्यायालय अजधकारी 21*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-8 (रु. 47600-151100) गैर-चयन लाग ूनहीं
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं लागू नहीं ज्येष्ठता के आधार पर 100 प्रजतित प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होन े पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
(i) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-7 में ऐसा ज्येष्ठ जवजध सहायक जजसने दो वषय की जनयजमत की हो; अथवा
(ii) जवजध की जडग्री के साथ सहायक और सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स स्ट्तर-7 में छह वषय की जनयजमत सेवा की हो। 50:50 के अनुपात में, प्रथम ठरजि ज्येष्ठ जवजधक सहायक के प्रवगय से और इसके पश्चात् बारी-बारी से भरी जाएगी:
परंतु यदद इसमें उि प्रवगों में से दकसी एक प्रवगय में जवचार करने के अजधकाठरयों में से कोई अजधकारी उपलब्ध न हो अथवा प्रोन्नजत के जलए िीक नहीं पाया गया हो, वह ठरजि भावी चयन पर समायोजन के अध्यधीन ककतु पहले से जनयुि व्यजि(यों) की ज्येष्ठता को जबना पिपात के जैसा दक ऊपर बारी- बारी से अन्य श्रेणी से भरी जा सकती ह।ै ठटप्पण 1: जहां कजनष्ठ जजन्होंने अपनी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूणय कर ली ह,ै उनकी प्रोन्नजत के जलए जवचार दकया जा रहा ह,ै उनके वठरष्ठ पर भी जवचार दकया जाएगा। बितें दक उनकी आवश्यक अहयक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अहयक अथवा सेवा के आधे से अजधक या दो वषय, जो भी कम हो, कम नहीं है, और उन्होंने अपने कजनष्ठों जजन्होंने पहले ही ऐसी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै के साथ- जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जनम्नजलजखत स े जमलकर बनेगी:
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) - अध्यि
(2) सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (उप सजचव/जनदिेक के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य;
और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 15 साथ आगामी उच्चतर वगय के जलए प्रोन्नजत हते ु पठरवीिा अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली ह।ै ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की गणना के प्रयोजन के जलए, 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा उस तारीख को सातवां कें द्रीय वेतन आयोग जसफाठरिों के आधार पर पुनरीजित वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। प्रजतजनयुजि/आमेलन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यिेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या कानूनी संगिनों के अधीन काययरत अजधकारी जजनके पास दकसी मान्यता प्राप्त जवद्यालय से अजधमानत:
जवजध की जडग्री हो – (क)(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करता हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के स्ट्तर-7 में कोई पद अथवा श्रेणी में दो वषय की जनयजमत सेवा की हो समतलु्य,
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के अनुसार स्ट्तर-6 में कोई पद उस वगय में छह वषय की जनयजमत सेवा की हो, समतुल्य (ख) प्रिासजनक अथवा स्ट्थापना या न्यायालय मामलों में अनुभव। ठटप्पण 1: पोषक वगय में जवभागीय अजधकारी जो प्रोन्नजत की सीधी पंजि में हैं प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: इस जनयुजि के तत्काल पूवय धाठरत अन्य संवगय वाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध सजहत प्रजतजनयुजि की अवजध सामान्यतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राजप्त की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयजुि/आमेलन आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए, 01 जनवरी, 2016 पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(10)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
10. जनजी सजचव 27*( 2020( *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं स्ट्तर-8 (रु. 47600-151100) लाग ूनहीं लाग ूनहीं
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं लागू नहीं लागू नहीं 50% प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होने पर प्रजतजनयुजि द्वारा 50% प्रजतजनयजुि /अमामेलन द्वारा
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 में ऐसे आिुजलजपक गे्रड-II/जनजी सहायक जजन्होंने छह वषय की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: जहां कजनष्ठ जजन्होंने अपनी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूणय कर ली ह,ै उनकी प्रोन्नजत के जलए जवचार दकया जा रहा ह,ै उनके वठरष्ठों पर भी जवचार दकया जाएगा। बितें दक उनकी आवश्यक अहयक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अहयक अथवा सेवा के आधे से अजधक या दो वषय, जो भी कम हो, कम नहीं ह,ै और उन्होंने अपन े कजनष्ठों जजन्होंने पहले ही ऐसी अहयक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नजत के जलए अपनी पठरवीिा की अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की पठरगणना के प्रयोजन के जलए, 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई समझी जाएगी। प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्यिेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या कानूनी संगिनों के अधीन काययरत अजधकारी जजनके पास प्रदिया जनयमों के अनरुूप कौिल ह ै अथायत् श्रुतलेख 110 िब् द प्रजत जमनट (अंग्रेजी) अनुजलजपकरण। जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जनम्नजलजखत स े जमलकर बनेगी:
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) - अध्यि
(2) सजचव, कारपोरेट कायय मंत्रालय का नामजनदजेिती (उप सजचव/ जनदिेक के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 17 कंप् यूटर पर 55 िब् द प्रजत जमनट टंकण; -
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करता हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के स्ट्तर-7 में दकसी पद में उस ग्रेड में दो वषय की जनयजमत सेवा की हो; समतुल्य; या
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स के स्ट्तर-6 में कोई पद अथवा उस ग्रेड में छह वषय की जनयजमत सेवा की हो, समतुल् य। ठटप्पण 1: पोषक वगय में जवभागीय अजधकारी जो प्रोन्नजत की सीधी पजंि में हैं प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रजतजनयुि अजधकारी प्रोन्नजत द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: इस जनयुजि के तत्काल पूवय धाठरत अन्य संवगय वाह्य पद पर प्रजतजनयजुि की अवजध सजहत प्रजतजनयजुि की अवजध सामान्यतया तीन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राजप्त की अंजतम तारीख को छप्पन वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयुजि/आमेलन आधार पर जनयुजि के प्रयोजनों के जलए, 01 जनवरी, 2016 से पूवय अथवा उस तारीख से सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों के आधार पर संिोजधत वेतन संरचना प्रदान कर दी गई ह,ै द्वारा दकसी अजधकारी द्वारा जनयजमत आधार पर सेवा की ह,ै को सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में उत्तरवती स्ट्तर में दी गई सेवा की हुई मानी जाएगी।
(11)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11. ज्येष्ठ जवजधक सहायक 24* (2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ूनहीं होता वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-7 (रु. 44900-142400) अचयन लाग ूनहीं होता
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। 100% प्रोन्नजत द्वारा जजसके न हो सकने पर प्रजतजनयजुि/ आमेलन द्वारा 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर- 6 में पांच वषय की जनयजमत सेवा के साथ कजनष्ठ जवजधक सहायक। ठटप्पण 1: जहां ऐसे कजनष्ठ व्यजियों के संबंध में, जजन्होंने अपनी अहयक या पात्रता सवेा पूरी कर ली ह,ै प्रोत्रजत के जलए जवचार दकया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यजियों के संबंध में भी जवचार दक जाएगा परंतु यह तब जब दक उसके द्वारा की गई ऐसी अहयक या पात्रता सेवा, अपेजित अहयक या पात्रता सेवा के आधे से अजधक से या दो वषय से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कजनष्ठ व्यजियों सजहत, जजन्होंने ऐसी अहयक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रजत के जलए अपनी पठरवीिा की अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थानी वेतन मैठरिस में स्ट्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या सांजवजधक संगिनों के अधीन काययरत अजधकारी जजनके पास दकसी मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय से जवजध में उपाजध हो –
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ धारण करता हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में पांच वषय की जनयजमत सेवा के साथ समतुल् य पद धारण करता हो; या
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-5 में कोई पद अथवा उस श्रेणी में आि वषय की जनयजमत सेवा के साथ समतुल् य पद धारण करता हो। ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय के ऐसे जवभागीय अजधकारी, जो प्रोन्नजत की सीधी पजंि में ह,ै प्रजतजनयजुि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत्त द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के संबधं में जवचार करने के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के संबधं में जवचार करन े के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंग:े
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) – अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (उप सजचव/ जनदिेक के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लाग ूनहीं होता। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 19 ठटप्पण 2: प्रजतजनयुजि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध है साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयजुि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख स े जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ै और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड है उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(12)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12. सहायक पुस्ट्तकालय सूचना अजधकारी 10*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ूनहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-7 (रु 44900-142400) लाग ूनहीं होता। 18 और 30 वषय के बीच आयु ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुपालन में पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप्पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई ह।ै) 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) (8) (9) (10)
(i) दकसी मान्यता प्राप्त जवश्वजवद्यालय या संस्ट्थान से पुस्ट्तकालय जवज्ञान या पुस्ट्तकालय और सूचना जवज्ञान में स्नातक उपाजध या पुस्ट्तकालय जवज्ञान में जडप्लोमा सजहत दकसी मान्यताप्राप्त जवश्वजवद्यालय से दकसी जवषय में स्नातक उपाजध
(ii) दकसी पुस्ट्तकालय में दो वषय का व्यवसाजयक अनुभव। लागू नहीं होता। सीधी भती होने वाले व्यजियों के जलए दो वषय सीधी भती द्वारा जजसके न हो सकने पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा
(11) (12) (13) प्रजतजनयजुि/आमलेन ऐसे अजधकारी जो सीधी भती के जलए कें द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य िेत्र या न्यायालयों या अजधकरणों में काययरत कमयचारी जजनके पास स्ट्तंभ 7 के अंतगयत जनधायठरत ििैजणक अहयता और अनुभव रखते हो;
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करते हों, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 में कोई पद धारण दकया हो अथवा उस श्रेणी में पांच वषय की जनयजमत सेवा के समतुल्य दकया हो, ठटप्पण 1: प्रजतजनयजुि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध है साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 2: प्रजतजनयजुि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि या आमलेन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड है उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी। सजमजत (पजुष्ट के सबंधं में जवचार करन ेके जलए और चयन सजमजत प्रजतजनयजुि पर जवचार करन े के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सदस्ट्य (अथवा सभापजत द्वारा नामजनदजेिती) - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती कारपोरेट कायय मंत्रालय (उप सजचव के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं होता। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 21
(13)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
13.सहायक प्रोग्रामर 03*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ूनहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-7 (रु 44900-142400) लाग ू नहीं होता। 18 और 30 वषय के बीच आयु ठटप्पण: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुपालन में पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै
(7) (8) (9) (10) दकसी मान्यता प्राप्त संस्ट्थान से इंजीजनयररग में स्नातक या कंप्यूटर साइंस प्रौद्योजगकी या सूचना प्रौद्योजगकी में स्नातक या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर या समतुल्य उपाजध लागू नहीं होता। दो वषय सीधी भती द्वारा
(11) (12) (13) लागू नहीं होता। जवभागीय सजमजत (पजुष्ट के सबंंध में जवचार करन े के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का अध्यि (अथवा अजधकरण का कोई सदस्ट्य उसके नामजनदजेिती के रूप में) – अध्यि;
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (उप सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं होता।
(14)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
14. कजनष्ठ जवजध सहायक 29*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 (रु 35,400-112400) लाग ू नहीं होता। 18 और 30 वषय के बीच आयु ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुपालन में पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप्पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई है।)
(7) (8) (9) (10) दकसी मान्यताप्राप्त जवश्वजवद्यालय से जवजध में स्नातक और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान होना आवश्यक है। लागू नहीं होता दो वषय। 100% सीधी भती द्वारा
(11) (12) (13) लागू नहीं होता। पजुष्ट सजमजत (पजुष्ट के सबंंध में जवचार करन े के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सदस्ट्य (अजधकरण के अध्यि द्वारा नामजनदजेित) - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (उप सजचव/अपर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) और - सदस्ट्य;
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं होता।
(15)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
15. सहायक 32*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ूनहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 (रु 35400-112400) लाग ूनहीं होता। 18 और 30 वषय के बीच आयु ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुपालन में पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप्पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई है।)
(7) (8) (9) (10) दकसी मान्यताप्राप्त जवश्वजवद्यालय से दकसी जवषय में स्नातक जजसमें जवजध से स्नातक करने वाले को अजधमान्य ददया जाएगा और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान होना चाजहए। लागू नहीं होता। सीधी भती करने वाले व्यजियों के जलए दो वषय
(i) 50% सीधा भती द्वारा
(ii) 50% प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होने सकने पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 23
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 में 10 वषों की जनयजमत सेवा वाले ठरकॉडय सहायक या उच्च श्रेणी जलजपक 50:50 के अनुपात में होंग।े प्रथम ठरजि उच्च श्रेणी जलजपक वगय से भरा जाएगा और तत्पश्चात् चिानुिम द्वारा। परन्तु दक यदद इसमें उि श्रेजणयों में से दकसी एक श्रेणी में जवचारणीय अजधकाठरयों में से कोई अजधकारी उपलब्ध न हो अथवा पदोन्नजत के जलए उपयुि नहीं पाया गया हो, वह ठरजि भावी चयन/चयनों पर समायोजन के अध्यधीन ककतु पहले से जनयुि व्यजि(यों) की ज्येष्ठता को जबना पिपात के चिानुिम से अन्य श्रेणी से भरी जा सकती ह।ै ठटप्पण 1: जहां ऐसे कजनष्ठ व्यजियों के संबंध में, जजन्होंने अपनी अहयक या पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै प्रोत्रजत के जलए जवचार दकया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यजियों के संबंध में भी जवचार दक जाएगा परंतु यह तब जब दक उसके द्वारा की गई ऐसी अहयक या पात्रता सेवा, अपेजित अहयक या पात्रता सेवा के आधे से अजधक से या दो वषय से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कजनष्ठ व्यजियों सजहत, जजन्होंने ऐसी अहयक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रजत के जलए अपनी पठरवीिा की अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थानी वेतन मैठरिस में स्ट्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। जवभागीय पजुष्ट सजमजत, जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के सबंंध में जवचार करन े के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सदस्ट्य (अध्यि द्वारा नामजनदजेित) - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय, (उप सजचव/जनदिेक के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं होता। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों के अधीन काययरत ऐसे अजधकारी जो– (क)(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पदधारक, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-5 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद धारण करता हो अथवा, उस वगय में छह वषय की जनयजमत सेवा की हो, अथवा
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद धारण करता हो अथवा, उस वगय में दस वषय की जनयजमत सेवा की हो, अथवा (ख) कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान होना। ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय के ऐसे जवभागीय अजधकारी, जो प्रोन्नजत की सीधी पजंि में ह,ै प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत्त द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: प्रजतजनयजुि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध है साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयजुि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयजुि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 25 पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड है उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(16)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
16. आिुजलजपक ग्रेड II/वैयजिक सहायक 14*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ूनहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 (रु 35,400-112400) लाग ूनहीं होता। 18 और 30 वषय के बीच आयु ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुपालन में पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप्पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई है।)
(7) (8) (9) (10)
(i) मान्यता प्राप्त बोडय से 12वीं किा उत्तीणय या समतुल्य
(ii) कौिल परीिण मानक श्रुतलेख:10 जमनट@ 100 िब्द प्रजत जमनट (अंग्रेजी) प्रजतलेखन: कंप्यूटर पर 50 िब्द प्रजत जमनट लागू नहीं होता। सीधी भती के जलए दो वषय। (i) 50% सीधी भती द्वारा
(ii) 50% प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होने पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(11) (12) (13) प्रोन्नजत:
ऐसे आिुजलजपक जजन्होंने सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 में 10 वषों की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: ठटप्पण 1: जहां ऐसे कजनष्ठ व्यजियों के संबंध में, जजन्होंने अपनी अहयक या पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै प्रोत्रजत के जलए जवचार दकया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यजियों के संबंध में भी जवचार दक जाएगा परंतु यह तब जब दक उसके द्वारा की गई ऐसी अहयक या पात्रता सेवा, अपेजित अहयक या पात्रता सेवा के आधे से अजधक से या दो वषय से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कजनष्ठ व्यजियों सजहत, जजन्होंने ऐसी अहयक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रजत के जलए अपनी पठरवीिा की अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थानी वेतन मैठरिस में स्ट्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों आिुजलजपक के रूप में के अधीन ऐसे काययरत अजधकारी जो इस प्रकार से कौिल मानक रखते हों अथायत् श्रुतुलेख @ 100 िब्द प्रजत जमनट (अग्रेजी)। प्रजतलेखन कम्प्यूटर पर 50 िब्द प्रजत जमनट (क)(i) जनयजमत आधार पर सदिृ धारण करते हों, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स स्ट्तर-5 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद में उस वगय में छह वषय की जनयजमत सवेा दकया हो,
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 में कोई पद अथवा उस वगय में दस वषय की जनयजमत सेवा दकया हों, ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय के ऐसे जवभागीय अजधकारी, जो प्रोन्नजत की सीधी पंजि में ह,ै पजुष्ट के जलए सजमजत, जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के सबंधं में जवचार करन े के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि/पजुष्ट के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सदस्ट्य (अध्यि द्वारा नामजनदजेित) - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (उप सजचव/जनदिेक के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का सजचव – सदस्ट्य लागू नहीं होता। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 27 प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत्त द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: प्रजतजनयजुि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयजुि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध ह ै साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयजुि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयुजि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ै और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड ह ै उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(17)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
17. ज्येष्ठ लेखाकार 12*( 2020( *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-6 (रु.
35400-112400) या स्ट् तर—5 (रु. 29200-92300) लाग ू नहीं होता। लाग ूनहीं होता।
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। जसजवल लेखा सेवा से
(11) (12) (13) लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(18)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
18. आिुजलजपक श्रेणी-III 15*( 2020( *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 (रु. 25500-81100) लाग ूनहीं होता। 18 से 25 वषय की उम्र के बीच ठटप् पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी आदिे और अनुदिेों के अनुसरण में सरकारी कमयचारी के जलए पांच वषय की जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप् पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई है।)
(7) (8) (9) (10)
(i) मान् यता प्राप् त बोडय या जवश् वजवद्यालय से 12वीं किा उत्तीणय या समतुल् य
(ii) कौिल परीिण मानक: श्रुतलेख: 80 िब् द प्रजत जमनट (अंग्रेजी) प्रजतलेखन-कम्प्यूटर पर 40 िब्द प्रजत जमनट लागू नहीं होता। सीधी भती के जलए दो वषय। जलजखत परीिा तथा अंग्रेजी आिुजलजप के स्ट् पीड कौिल परीिण के आधार पर सीधी भती द्वारा जजसमें न हो सकने पर प्रजतजनयुजक्त् ा द्वारा
(11) (12) (13) प्रजतजनयजुि:
कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों के अधीन काययरत पदधारी जजनके पास के स्ट्तम्भ (7) के अनुरूप कौिल मानक परीिण रखता हो;
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पदधारक हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-3 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य उस श्रेणी में पांच वषय की जनयजमत सेवा की हो; या
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-2 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद में उस श्रेणी में आि वषय की जनयजमत सेवा की हो। जवभागीय सजमजत (पजुष्ट और चयन सजमजत के जलए प्रजतजनयजुि) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सजचव - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप रजजस्ट्रार (अध् यि द्वारा नामजनदजेित) – सदस्ट्य लागू नहीं होता। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 29 ठटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयजुि की अवजध है साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 2: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया है, जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड ह ैउि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(19)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
19. रोकजडया 01*( 2020( *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 (रु. 25500-81100) लाग ूनहीं होता। लाग ूनहीं होता।
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। प्रजतजनयुजि द्वारा
(11) (12) (13) प्रजतजनयजुि/आमलेन कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों के अधीन काययरत पदधारी;
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पदधारण करता हो, अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-3 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद में उस श्रणेी में पांच वषय की जनयजमत सेवा की हो; या
(iii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंग:े
(1) अजधकरण का सजचव - अध्यि
(2) सजचव कर नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप रजजस्ट्रार (अध् यि द्वारा नामजनदजेित) – सदस्ट्य लागू नहीं होता। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्ट्तर-2 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य पद उस श्रेणी में आि वषय की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: प्रजतजनयुजि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध ह ै साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 2: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयजुि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया है, जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड ह ैउि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(20)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
20. अजभलेख सहायक 17*( 2020( *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-4 (रु. 25500-81100) लाग ूनहीं होता। लाग ूनहीं होता।
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। (i) 50% सीजमत जवभागीय परीिा द्वारा
(ii) 50% प्रोन् नजत द्वारा जजसके न हो सकने पर प्रजतजनयुजि/आमेलन द्वारा
(11) (12) (13) सीजमत जवभागीय परीिा जनम् न श्रेणी जलजपक या समतूल् य जो पद पर सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक् स के स्ट् तर- 2 में कम से कम पांच वषय की जनयजमत सेवा की हो। प्रोन्नजत सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक् स में स्ट् तर- 2 में जनम् न श्रेणी जलजपक में आि वषय की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: जहां ऐसे कजनष्ठ व्यजियों के संबंध में, जवभागीय पदोन् नजत सजमजत (प्रोन् नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंग:े
(1) अजधकरण का सजचव - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप रजजस्ट् रार (अध् यि द्वारा नामजनदजेित) – सदस्ट्य लागू नहीं होता। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 31 जजन्होंने अपनी अहयक या पात्रता सेवा पूरी कर ली ह,ै प्रोन् नजत के जलए जवचार दकया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यजियों के संबंध में भी जवचार दक जाएगा परंतु यह तब जब दक उसके द्वारा की गई ऐसी अहयक या पात्रता सेवा, अपेजित अहयक या पात्रता सेवा के आधे स े अजधक से या दो वषय से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐस े कजनष्ठ व्यजियों सजहत, जजन्होंने ऐसी अहयक या पात्रता सवेा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन् नजत के जलए अपनी पठरवीिा की अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थानी वेतन मठैरिस में स्ट्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रजतजनयजुि कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या सांजवजधक संगिनों के अधीन काययरत पदधारी
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करता हो;
अथवा
(ii) सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स स्ट्तर-2 में कोई पद अथवा उसके समतुल्य उस ग्रेड में आि वषय की जनयजमत सेवा के की हो; या ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय के ऐसे जवभागीय अजधकारी, जो प्रोन्नजत की सीधी पंजि में ह,ै प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत्त द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: प्रजतजनयुजि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयजुि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध ह ै साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयुजि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयुजि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजसस ेसातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड है उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(21)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
21. उच्च श्रेणी जलजपक 14*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक् स में स्ट् तर-4 (रु. 25,500-81100) लागू नहीं होता। लाग ूनहीं होता।
(7) (8) (9) (10) लाग ूनहीं होता। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। (i) 50% प्रोन्नजत द्वारा जजसके न होने पर प्रजतजनयुजि द्वारा
(ii) 50% सीजमत जवभागीय परीिा द्वारा
(11) (12) (13) सीजमत जवभागीय परीिा। सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-2 में कम से कम 5 वषों की जनयजमत सेवा के साथ जनम्न श्रेणी जलजपक अथवा समतुल्य कोई पद धारण करता हो। प्रोन्नजत:
जनम्न श्रेणी जलजपक की श्रेणी में आि वषय की जनयजमत सेवा की हो। ठटप्पण 1: जहां ऐसे कजनष्ठ व्यजियों के संबंध में, जजन्होंने अपनी अहयक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन् नजत के जलए जवचार दकया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यजियों के संबंध में भी जवचार दक जाएगा परंतु यह तब जब दक उसके द्वारा की गई ऐसी अहयक या पात्रता सेवा, अपेजित अहयक या पात्रता सेवा के आधे से अजधक से या दो वषय से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कजनष्ठ व्यजियों सजहत, जजन्होंने ऐसी अहयक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली ह,ै अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्रजत के जलए अपनी पठरवीिा की अवजध सफलतापूवयक पूरी कर ली हो। ठटप्पण 2: प्रोन्नजत के जलए न्यूनतम अहयक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें कें द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और चयन सजमजत (प्रजतजनयजुि के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सजचव - अध्यि
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (उप सजचव/अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप-रजजस्ट्रार (अध्यि द्वारा नामजनदजेित दकए जाने वाला) – सदस्ट्य लागू नहीं होता। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 33 संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थानी वेतन मैठरिस में स्ट्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रजतजनयुजि कें द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों या न्यायालयों अथवा अजधकरणों या सांजवजधक संगिनों के अधीन काययरत पदधारी जो;
(i) जनयजमत आधार पर सदिृ पद धारण करते हो; अथवा
(ii) इस ग्रेड में आि वषय की जनयजमत सेवा के साथ सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वतेन मैठरक्स में स्ट्तर-2 में कोई पद धारण करता हो। ठटप्पण 1: पोषक प्रवगय के ऐसे जवभागीय अजधकारी, जो प्रोन्नजत की सीधी पजंि में ह,ै प्रजतजनयुजि पर जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रजतजनयुि व्यजि प्रोन्नजत्त द्वारा जनयुजि के जलए जवचार दकए जाने के पात्र नहीं होंगे। ठटप्पण 2: प्रजतजनयजुि की अवजध, जजसके अंतगयत केन्द्रीय सरकार के उसी या दकसी अन्य संगिन या जवभाग में इस जनयुजि से िीक पहले धाठरत दकसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रजतजनयुजि की अवजध है साधारणतया 3 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 3: प्रजतजनयुजि द्वारा जनयजुि के जलए अजधकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंजतम तारीख को 56 वषय से अजधक नहीं होगी। ठटप्पण 4: प्रजतजनयजुि या आमेलन के आधार पर जनयुजि के प्रयोजन के जलए दकसी अजधकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जजससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की जसफाठरिों पर आधाठरत पुनरीिा वेतन संरचना का जवस्ट्तार दकया गया ह,ै जनयजमत आधार पर की गई सेवा को, जसवाय उस दिा के, जहां एक से अजधक पूवय पुनरीजित ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में जवलय हो गया ह ैऔर वहां यह लाभ केवल उन पदों पर जवस्ट्ताठरत होगा जजसके जलए वेतन मैठरक्स में स्ट्तर जबना दकसी उन्नयन का साधारण प्रजतस्ट्थापन ग्रेड है उि वेतन आयोग की जसफाठरिों पर 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आधाठरत जवस्ट्ताठरत तत्स्ट्थायी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।
(22)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
22. जनम्न श्रेणी जलजपक 19*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-2 (रु 19,900-63200) लाग ू नहीं होता। आयु 18 से 25 वषय के बीच ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुसार पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल कर सकता ह।ै ठटप् पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अजंतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई ह।ै)
(7) (8) (9) (10)
(i) दकसी मान्यताप्राप्त बोडय अथवा जवश्वजवद्यालय से 12वीं किा अथवा उसके समतुल्य योग्यता
(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 िब्द प्रजत जमनट की टंकण गजत [प्रत्येक िब्द के जलए 5 की जडप्रेिनों के औसत पर 10500 कंुजी जडप्रेिन प्रजत घंटा के जलए 35 िब्द प्रजत जमनट लागू नहीं होता। सीधी भती के जलए दो वषय
(i) 50% जलजखत परीिा और जवजहत गजत पर कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कौिल परीिण के आधार पर सीधी भती द्वारा;
(ii) 25% अजधकरण में समूह ‘ग’ कमयचाठरयों जजनकी सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-1 में तीन वषय की जनयजमत सेवा हो और सीजमत जवभागीय परीिा के आधार पर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 िब्द प्रजत जमनट की टंकण गजत के साथ 12वीं किा अथवा समतुल्य योग्यता हो, के बीच से ज्येष्ठता-सह-उपयुिता के आधार पर। परीिा के जलए पात्रता हेतु अजधकतम आयु 45 वषय (अनुसूजचत जाजतयों/अनुसजूचत जनजाजतयों के जलए आयु 50 वषय) ह।ै ठटप्पण: यदद परीिा में खंड (ii) के अधीन अहयता प्राप्त उपलब्ध ठरजियों की संख्या से अजधक अथवा ऐसे कमयचारी हैं, कमयचाठरयों की ऐसी अजतठरि संख्या पर उत्तरवती भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 35 वतयनी में आने वाली ठरजियों को भरने हतेु जवचार दकया जाएगा तादक दकसी पूवयवती परीिा में अहयक कमयचारी अथवा दकसी बाद की परीिा में जो अहयता प्राप्त करते हैं, से पूवय जवचार दकया जा सके।
(iii) 25% समूह ‘ग’ कमयचाठरयों जजनकी सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-1 में कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 िब्द प्रजत जमनट की टंकण गजत के साथ तीन वषय की जनयजमत सेवा की हो, से ज्येष्ठता-सह-उपयुिता के आधार पर प्रोन्नजत द्वारा।
(11) (12) (13) स्ट्तम्भ 10 में यथाउजल्लजखत। जवभागीय प्रोन्नजत सजमजत (प्रोन्नजत के जलए) और सजमजत (पजुष्ट के सबंंध में जवचार करन ेके जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंग:े
(1) अजधकरण का सजचव – अध्यि;
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप सजचव (अध्यि द्वारा नामजनदजेित दकए जाने वाला) – सदस्ट्य लागू नहीं होता।
(23)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
23. स्ट्टॉफ कार ड्राईवर 5*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-2 (रु 19,900- 63200) लाग ूनहीं होता। आयु 18 से 27 वषय के बीच ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुसार पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप् पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा- जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई ह।ै) 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) (8) (9) (10) अजनवायय:
1. 10वीं किा उत्तीणय।
2. मोटर कार के जलए एक वैध ड्राईववग लाइसेंसधारक
3. मोटर दियाजवजध का ज्ञान और मोटर वाहन में छोटी खराजबयों को सुधारने में सिम हो।
4. कम से कम तीन वषय का मोटर कार की ड्राईववग का अनुभव। वांचनीय:
होम गाडय अथवा जसजवल वालंठटयर के रूप में 3 वषय की सेवा लागू नहीं होता। सीधी भती के जलए दो वषय प्रजतजनयुजि/आमेलन जजसके न होने पर वस्ट्तुजनष्ठ प्रकार की परीिा और मोटर कार ड्राईववग में कौिल परीिण के आधार पर सीधी भती द्वारा
(11) (12) (13) प्रजतजनयुजि/आमेलन:
कें द्रीय अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य िेत्रों अथवा न्यायालयों या अजधकरणों के सातवें कें द्रीय वेतन आयोग के कमयचारी वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-2 में जनयजमत जडस्ट्पैच राइडर/मल्टी बहुकायय कमयचारी वृन्द के बीच से जो स्ट्तम्भ सं. 7 में उजल्लजखत योग्यता और अनुभव रखते हो। जवभागीय सजमजत (पजुष्ट के सबंंध में जवचार करन ेके जलए और प्रजतजनयजुि पर जनयिु करने के जलए) जजसमें जनम्नजलजखत होंग:े
(1) अजधकरण का सजचव – अध्यि;
(2) सजचव का नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप रजजस्ट्रार (अध्यि द्वारा नामजनदजेित दकए जाने वाला) – सदस्ट्य लागू नहीं होता।
(24)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
24. बहुकायय कमयचारी वृन्द 42*(2020) *काययभार के आधार पर पठरवतयन दकया जा सकता ह।ै। लाग ू नहीं होता। वेतन मैठरक्स में स्ट्तर-1 (रु 18000-56900) लाग ू नहीं होता। आयु 18 से 25 वषय के बीच ठटप्पण 1: कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदिेों या आदिेों के अनुसार पांच वषय तक सरकारी सेवक के जलए जिजथल दकया जा सकता ह।ै ठटप् पण 2: आवेदन प्राप्त करने के जलए जनयत की गई अंजतम तारीख होगी। (न दक वह अंजतम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदिे, जमजोरम, मजणपुर, नागालैंड, जत्रपुरा, जसदिम, लद्दाख, जहमाचल प्रदिे के लाहोल और स्ट्पीजत जजले तथा चम्बा-जजले के पांगी उपखंड, अंडमान और जनकोबार द्वीप या लिद्वीप के अभ्यर्षथयों के जलए जवजहत की गई है।)
(7) (8) (9) (10) दकसी मान्यताप्राप्त बोडय से 10 वीं किा उत्तीणय अथवा समतुल्य लागू नहीं होता। दो वषय। सीधी भती द्वारा। भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 37
(11) (12) (13) लागू नहीं होता। जवभागीय सजमजत (पजुष्ट के सबंधं में जवचार करन ेके जलए) में जनम्नजलजखत होंगे:
(1) अजधकरण का सजचव – अध्यि;
(2) सजचव द्वारा नामजनदजेिती, कारपोरेट कायय मंत्रालय (अवर सजचव के स्ट्तर से नीचे का न हो) - सदस्ट्य; और
(3) अजधकरण का उप रजजस्ट्रार (अध्यि द्वारा नामजनदजेित दकए जाने वाला) – सदस्ट्य लागू नहीं होता। अनसुचूी-II [जनयम 11(4) देखें] जचदकत्सा सजुवधाएं
1. बाह्य जचदकत्सा खचें:-
(1) अजधकारी और कमयचारी स्ट्वय ंऔर पठरवार के घोजषत सदस्ट्यों के जलए जचदकत्सा प्रजतपूर्षत प्राप्त करने के जलए पात्र होंगे। व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनाथय, “पठरवार” अजभव्यजि का वही अथय ह ैजो कें द्रीय सेवा (जचदकत्सा पठरचयाय) जनयम, 1944 में समनुदेजित दकया गया ह।ै
(2) वषय के दौरान वाह्य जचदकत्सा खचों की प्रजतपूर्षत वास्ट्तजवक व्यय अथवा वषय की 1 जनवरी को (मलू वेतन + महगंाई भत्ता) एक माह के वेतन तक सीजमत होगी जो भी कम हो।
(3) दावा डॉक्टर की दवा पची डॉक्टर द्वारा उपचार तथा दवाओं की खरीद के जलए मूल केि मीमो अथवा जबलों द्वारा समर्षथत होना चाजहए और वषय के दौरान वेतन वृजद्ध की प्रजतपूर्षत अथवा पदोन्नजत 01 जनवरी को, की सीमा को प्रभाजवत नहीं करेगी।
(4) वषय के दौरान काययभार ग्रहण करने वाले अजधकाठरयों और कमयचाठरयों के जलए, वार्षषक हकदारी आनुपाजतक आधार पर सीजमत होगी।
(5) वाह्य उपचार अजधकरण द्वारा रखे गए पैनल से प्राजधकृत जचदकत्सकों से जलया जाएगा।
2. अतंरंग उपचार :
(1) अंतरंग उपचार के प्रयोजनाथय, अजधकरण के अजधकारी और कमयचारी इसके जलए प्राजधकरण द्वारा प्राजधकृत अस्ट्पतालों में जचदकत्सा उपचार के जलए पात्र होंग,े और इस प्रयोजनाथय, अस्ट्पताल कि, नर्ससग सुजवधा सजहत उपचार की लागत कें द्रीय सरकार के कमयचाठरयों जो समतुल्य वेतन आहठरत कर रह ेहैं, के समान कें द्रीय सेवा (जचदकत्सा पठरचयाय) जनयम, 1944 के अनुसार होगी।
(2) उि खंड (1) के प्रयोजनाथय प्राजधकृत अस्ट्पताल वहीं होंग े जो कें द्रीय सेवा (जचदकत्सा पठरचयाय) जनयम, 1944 द्वारा जवजनयजमत कें द्रीय सरकार के कमयचाठरयों के जलए उपलब्ध हैं।
(3) अजधकृत अस्ट्पतालों में उपचार केवल आपतकालीन जस्ट्थजत में अजधकृत जचदकत्सा पठरचारकों की सलाह पर जलया जा सकता ह।ै [फा. सं. ए-12018/02/2017-प्रिा.IV] ज्ञानेश् वर कुमार वसह, संयुि सजचव 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 21st January, 2020 G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 418 and section 469 read with section 466 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
(b) ―Appointing Authority‖ means the Central Government or the Authority to whom the powers are delegated by the Central Government for making appointments of officers and employees in the Tribunal by a notification;
(c) " Tribunal" means the National Company Law Tribunal constituted under section 408;
(d) ―President‖ means the President of the Tribunal.
(e) ―Schedule‖ means the Schedules annexed to these rules.
(2) All the words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of Schedule-I annexed to these rules.
4. Initial Constitution.—The incumbent of the post shown in the column 1 of the said Schedule-I, who is holding such post on regular basis by becoming employee/officer of the Tribunal on and from dissolution of Company Law Board shall deemed to have been duly appointed under the Provisions of these rules and service rendered by him/her in said post before the said commencement shall be taken into account for the purpose of rights and privileges as to pension, gratuity and other like benefits.
5. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post of officers and employees, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule-I.
6. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule-I.
7. Appointment.—Appointment of Officers and other employees of Tribunal shall be made by Appointing Authority, provided that the appointments to the posts in Level-11 or above in Pay Matrix of Seventh Central Pay Commission shall be made with the approval of Central Government.
8. Procedure for appointment by direct recruitment.—Tribunal shall invite applications by advertisement on all India basis, for the posts of officers and employees in the Tribunal and shall process for making appointments by the Appointing Authority, through a recognized professional agency having adequate experience in making recruitment in Central Government, Public Sector Undertakings, Tribunals and the like as decided by the Tribunal.
9. Procedure for appointment on deputation basis.—The Tribunal shall invite applications for the posts through wide advertisement including publishing invariably in Employment News.
Selection shall be made on the basis of recommendation of the Selection Committee prescribed in Schedule-I for the respective posts.
10. Absorption of employees on appointment on deputation.—(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons appointed on deputation basis, who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 39 Departmental Promotion Committee, shall be eligible for absorption, in respective grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption.
(2) Such absorption shall also be subject to the condition that their parent departments or cadre controlling authorities do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.
(3) Seniority of officer or employees mentioned in sub rule (1) shall be determined with reference to the date of their absorption to the post concerned.
11. Conditions of service.—(1) The conditions of service of the officers and employees of the Tribunal in matters of pay, allowances, leave and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees of the corresponding scale of pay of the Central Government.
(2) In matters relating to Provident Fund Scheme, Group Insurance or any other Insurance Scheme, age of superannuation, pension and retirement benefits, the officers and employees of the Tribunal working on deputation basis shall continue to be governed by the relevant rules as applicable to them in their parent Ministry or department or organisation.
(3) The Tribunal shall recover contributions toward such schemes from their salary and remit the amount immediately to the lending Ministry or department or organisation and any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Tribunal.
(4) The officers and employees of the Tribunal shall have the option to avail medical facilities as per their entitlement in the parent organisation or as specified in Schedule-II annexed to these rules.
12. Accommodation.—The officers and employees of the Tribunal shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers and employees of the corresponding scales of pay of the Central Government.
Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupies such a Government accommodation allotted to them.
13. Disciplinary Proceedings.—The officers and employees of the Tribunal shall be subject to disciplinary proceedings as per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government.
14. Disqualification.—No person,-
(i) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Tribunal:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
15. Other conditions of service.—Other conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal, for which no specific provision or insufficient provision has been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules and orders, as are, from time to time, applicable to officers and employees of the corresponding level in pay matrix of the Central Government stationed at those places.
16. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the President of the Tribunal by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
17. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, economically weaker sections, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule-I [see Rules 3, 5, 6 and 9]
(1) Name of post. Number of post. Classification. Level in pay matrix.
Whether selection post or non-selection post.
Age limit for direct recruits.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Secretary. *01* (2020) Subject to variation dependent on workload.
Not applicable. Level-14 (Rs.
144200 – 218200).
Not applicable. Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
Period of probation, if any. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7) (8) (9) (10) Not applicable. Not applicable. Not applicable. By deputation.
In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11) (12) (13) Deputation :
Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations,-
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) a post in level-13A in pay matrix of the Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years regular service in the Grade; or
(iii) a post in Level-13 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years regular service in the grade; and
(b) possessing the following educational qualification and experience:- Essential:
(i) Experience in Information Technology and e-Governance, establishment, personnel and Selection Committee (for considering deputation) consisting of:
1. President, National Company Law Tribunal - Chairperson;
2. A Member National Company Law Tribunal (to be nominated by the President) - Member; and
3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Additional Secretary) -Member.
Not applicable.
भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 41 administrative matters is compulsory.
Desirable:
(i) degree in law from a recognised University.
Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix of the Seventh Central Pay Commission.
(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Registrar *01* (2020) Subject to variation dependent on workload Not applicable Level-14 (Rs.
144200 – 218200) Not applicable Not applicable
(7) (8) (9) (10) Not applicable Not applicable Not applicable By deputation
(11) (12) (13) Deputation :
Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations or State/Higher Judicial Service;
(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) a post in level-13A in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with two years regular service in the Grade; or Selection Committee (for deputation) consisting of:
1. President, National Company Law Tribunal -Chairperson;
2. A Member National Company Law Tribunal (to be nominated by the President, NCLT) - Member; and
3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Additional Secretary) -Member.
Not applicable.
42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(iii) a post in level-13 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with three years regular service in the grade; and
(b) Possessing the following essential educational qualification and experience:-
(i) degree in law from a recognised University; and
(ii) Experience in personnel and administrative matters.
Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.
Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.
(3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3. Joint Registrar 07* (2020) *Subject to variation dependent on workload Not applicable Level-13 (Rs. 123100 – 215900) Selection Not applicable
(7) (8) (9) (10) Not applicable Not applicable Not applicable Promotion on the basis of seniority cum merit failing which by deputation भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 43
(11) (12) (13) Promotion:
Deputy Registrar with five years regular service in level-12 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission.
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission.
Deputation:- Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations or State/Higher Judicial Service;-
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) a post in level-12 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with five years regular service; or
(iii) a post in level-11 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with ten years regular service.
(b) (i) Degree in law from a recognised University; and
(ii) Experience in personnel and administrative matters.
Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:
1. President, National Company Law Tribunal -Chairperson;
2. A Member National Company Law Tribunal (to be nominated by the President, NCLT) - Member; and
3. Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) -Member.
Not applicable.
44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.
(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4. Financial Adviser 01* (2020) *subject to variation dependent on workload Not applicable Level 13 (Rs.
123100- 215900) Not applicable Not applicable
(7) (8) (9) (10) Not applicable Not applicable Not applicable Central Staffing Scheme
(11) (12) (13) Not applicable Not applicable Not applicable
(5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5. Deputy Registrar 11* (2020) *Subject to variation dependent on workload Not applicable Level-12 (Rs.
78800 – 209200) Selection Not applicable
(7) (8) (9) (10) Not applicable Not applicable Not applicable By promotion on the basis of seniority-cummerit failing which by deputation/ absorption
(11) (12) (13) Promotion:
Assistant Registrar with five years regular service in the level-11 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission.
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation) consisting of:
(1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee) – Chairperson;
(2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) - Member; and
(3) Secretary of the Tribunal – Member.
Not applicable.
भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 45 qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission.
Deputation/Absorption:
Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals or statutory organisations a degree in law from a recognised University.
(a) (i) holding analogous post on regular basis; or
(ii) a post in level 11 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years‘ regular service in the grade,
(b) Having experience in administrative or establishment or court matters.
Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] officer prior to 01 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.
(6)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6. Assistant Registrar 12* (2020) *Subject to variation dependent on workload Not applicable Level-11 (Rs. 67700 – 208700) Selection Not applicable
(7) (8) (9) (10) Not applicable Not applicable Two years in case of promotion By promotion on the basis of seniority-cummerit failing which by deputation/ absorption
(11) (12) (13) Promotion:
Court Officer with six years regular service in the level-8 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission.
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the pay matrix of Seventh Central Pay Commission.
Deputation/Absorption:
Officers working under Central Government or State Governments or Union Territories or Courts or Tribunals Departmental Promotion Committee (for promotion) and Selection Committee (for deputation and confirmation) consisting of:
(1) President of the Tribunal (or a Member of the Tribunal as his nominee)– Chairperson;
(2) Nominee of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs (not below the rank of Joint Secretary) - Member; and
(3) Secretary of the Tribunal – Member.
Not applicable.
भाग II खण् ड (i) भारत का राजपत्र : असाधारण 47 possessing degree in law from a recognised University;-
(a) (i) holding analogous post on regular basis; or
(ii) a post in level 9 and 10 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with five years‘ regular service in the grade; or
(iii) a post in level 8 as per pay matrix of Seventh Central Pay Commission or equivalent with six years` regular service in the grade,
(iv) a post in level 7 in pay matrix of Seventh Central Pay Commission with seven years` regular service in the grade,
(b) having experience in administrative or establishment or Court matters.
Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed five years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01 st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commi