(1) स्ट्िाजमस्ट्ि रन-ऑफ-माइन पर पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर इसके प्रसंस्ट्करण पर ध्यान दिए जबना लगाई िाएगी:
परन्द् त ुस्ट्िाजमस्ट्ि पट्टा क्षेत्र से प्रषेण के समय िेय होगी।
(2) िहां अजधजनयम की पहली अनसूुची में जिजनर्िवष्ट दकया गया ह ैदक दकसी भी खजनि के संबंध में स्ट्िाजमस्ट्ि का भुगतान मूल्यानसुार दकया िाना ह,ै िहां स्ट्िाजमस्ट्ि की गणना, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यर्ा प्रकाजित, जनष्कासन या उपभोग के मास के जलए, ऐसे खजनि ग्रेड या सांर के औसत जिक्य कीमत के जिजनर्िवष्ट प्रजतित पर की िाएगी, और इसमें से स्ट्िाजमस्ट्ि और अपतट के्षत्र खजनि रस्ट्ट के जलए िेय रकम को घटाया िाएगा, जिसकी गणना भारतीय खान ब्यरूो द्वारा प्रकाजित औसत जिक्य कीमत पर की िाएगी।
(3) िहां अजधजनयम की प्रर्म अनसूुची में जिजनर्िवष्ट दकया गया ह ैदक बहुधाजत्िक सपंड और क्स्ट्टों सजहत दकसी भी खजनि के संबंध में स्ट्िाजमस्ट्ि का भुगतान लिंन मेटल एक्सचेंि या लंिन बुजलयन माकेट एसोजसएिन कीमत या दकसी अन्द्य सूचकांक, प्रकािन या एक्सचेंि के आधार पर दकया िाना ह,ै िहां स्ट्िाजमस्ट्ि की गणना, उस मास के जलए ऐसे खजनि की, यर्ाजस्ट्र्जत, जनकाले गए अयस्ट्क में जनजहत धात ु या िास्ट्ति में उत्पादित कुल उपोत्पाि धात ु के जलए, भारतीय खान ब्यूरों द्वारा प्रकाजित मास के जलए धातु की औसत जिक्य कीमत की जिजनर्िवष्ट प्रजतित पर की िाएगी:
परन्द् तु उप-जनयम (2) के अधीन जनधावररत स्ट्िाजमस्ट्ि और अपतट क्षेत्र खजनि न्द्यास के जलए िेय रकम की कटौती इस उप-जनयम के अधीन आने िाले खजनिों के जलए लागू नहीं होगी।
(4) िहां अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची में यह जिजनर्िवष्ट दकया गया ह ै दक दकसी खजनि का स्ट्िाजमस्ट्ि टन भार के आधार पर दिया िाएगा, िहां स्ट् िाजमस्ट्ि की गणना पट्टा के्षत्र से हटाए गए या उपभोग दकए गए खजनि के उत्पाि और स्ट्िाजमस्ट्ि की जिजनर्िवष्ट िर के रूप में की िाएगी।